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Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021

Published 24 November 2021

Department
Home(Police) Department
Type
Extraordinary
Notification no.
03/2021/3862/6-पु-1-21-650(59)-02टीसी
Subdepartment
Anubhag-1
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-11-24.c_202301251144337522
Languages
English, Hindi
Published at
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क्रम-संख्या-222 (क-1) रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰-

डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(सामान्य परिनियम नियम)

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-1

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संख्या 03/2021/3862/6-पु-1-21-650(59)-02टीसी VI

लखनऊ, 24 नवम्बर, 2021

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अधिसूचना

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन्‌ 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

नियम 14 का संशोधन (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 2-उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्‌ :-

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2

(क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो; या14-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/ होगी, जिसकी एक से अधिक पति/पत्नियां जीवित हों या ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी जिसने ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की 423 RPH- Grih- anu-1-2021 Data-4 e 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 24 नवम्बर, 2021 स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 पति/पत्नी जीवित हो।

हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

आज्ञा से, अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव।पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 423 राजपत्र-2021-(951)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 8 सा0 गृह पुलिस-2021-(951)-2,000 प्रतियां (कम्प्यूट/टी0/ऑफसेट)। 423 RPH- Grih- anu-1-2021 Data-4 e

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 24 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-11-24.c_202301251144337522/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-11-24.c_202301251144337522.