क्रम-सं0-237
रजिस्ट्रेशन नं0-एस0एस0पी0/एल0डब्लू/एन0पी0-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
लखनऊ, मंगलवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 16 अग्रहायण, शक सम्वत् 1943
विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (पटल कार्यालय) --------- संख्या : 1308/वि0स0/प0का0/76(प)/2005 लखनऊ, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 -------- अधिसूचना ------ प्रकीर्ण
चूंकि, जनपद-अयोध्या, 276 गोसाईगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे,
और, चूंकि, श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-276 गोसाईगंज को विशेष आपराधिक वाद संख्या-3012/2018 मु0अ0सं0-24/1992 धारा-420/468/471 भादवि में दिनांक 18-10-2021 को मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0), अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3, फैजाबाद द्वारा धारा-420 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 6000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा-468 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कारावास व 8000/- रुपये अर्थदण्ड तथा धारा-471 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये से दण्डित किया गया है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से निरर्ह माने जायेंगे ;
अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी का उक्त स्थान दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से रिक्त हो गया है।
आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।