उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या 3 -ई 0 एम 0 / 2012-का-4-2021 लखनऊ , दिनांक 17 दिसम्बर , 2021
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , प्रख्यापित अधिसूचना संख्या 3-ई 0 एम 0 / 2012- का-4-2021 , दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः-
(1 ) अपर मुख्य सचिव , श्री राज्यपाल ।
(2) अपर मुख्य सचिव , मा ० मुख्यमंत्री जी ।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) प्रमुख सचिव , विधान परिषद् / विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश ।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश ।
(7) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश , लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश राज्य के 02 हिन्दी एवं 02 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
राजेश प्रताप सिंह , विशेष सचिव ।
488 RPH 2021 ( Karmik ) Data 4E क्रम-संख्या-253
रजिस्ट्रेशन नम्बर - एस ० एस ० पी ० / एल०-
डब्लू० / एन ० पी०-91 / 2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश )
लखनऊ , शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 अग्रहायण 26, 1943 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग -4
संख्या 3 - ई 0 एम 0 / 2012-का-4-2021 लखनऊ , 17 दिसम्बर , 2021
अधिसूचना
प०आ0-415
चूँकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ; अतएव , अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके , राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल , निम्नलिखित में निषिद्ध करती हैं:-
(1 ) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य - कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा;
(2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा ।
2-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना, गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी ।
आज्ञा से, डा० देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव ।
488 RPH 2021 ( Karmik ) Data 4E 2
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट , 17 दिसम्बर , 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no . 3-E.M./2012-Ka- 4-2021 , dated December 17, 2021 :
No. 3 - Ε.Μ ./2012 -Ka-4-2021
Dated Lucknow , December 17 , 2021
WHEREAS the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do ;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act , 1966 ( U.P. Act no . 30 of 1966) , the Governor is pleased to prohibit , for a period of six months from the date of publication of this notification in the Gazette , strikes in : -
(1) any public service in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;
(2) any service under a corporation owned or controlled by the State Government and any service under a local authority .
2. Under sub - section ( 2) of section 3 of the aforesaid Act , the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the Gazette and in at least two daily newspapers of Hindi and English having circulation in the State .
By order, DR. DEVESH CHATURVEDI , Apar Mukhya Sachiv .
पी ०एस० यू० पी० ए ० पी० 488 राजपत्र- 2021-(1100 )-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।
488 RPH 2021 ( Karmik ) Data 4E