रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० क्रम-संख्या-255
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
------- संख्या 1087/79-वि-1-21-1-क -37-21 लखनऊ, 21 दिसम्बर, 2021 ------- अधिसूचना ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021 जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2021) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]
01 अप्रैल, 2022 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की
समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिये
उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2022-2023 के लिए 195797,54,98,000 रुपये का दिया जाना
अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः- 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम 2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2022 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पडें़गे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 195797,54,98,000 रुपये (एक लाख पँचानवे हजार सात सौ सत्तानवे करोड़ चौवन लाख अट्ठानवे हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 विनियोग 3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन उन धनराशियों का विनियोग उन्ही सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 3 4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 5 6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 7 8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 9 10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021उद्देश्य और कारण
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के एक भाग के लिए राज्य सरकार के अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में समेकित निधि पर भारित व्यय तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा किये गये अग्रिम अनुदानों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में से अपेक्षित धनराशियों का विनियोग करने की व्यवस्था करने के निमित्त संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 206 के अनुसरण में यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।
आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।
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No. 1087(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-37-21
Dated Lucknow, December 21, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (Lekhanudan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 21, 2021. The Vitt (Aay-Vyayak) Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.
THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION
(VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2021
(U.P. Act no. 32 of 2021)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]
AN
ACT
to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated
Fund of the State for the services for a part of the year beginning on the first day of
April 2022.
IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:–
Short title 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2021.
Issue of
2. From and out of the Consolidated Fund of Uttar Pradesh there may be Rs. 195797,54,98,000
withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting out of the
in the aggregate to the sums of Rs. 195797,54,98,000 (Rupees One lakh ninety five Consolidated Fund of
thousand seven hundred ninety seven crore fifty four lakh and ninety eight thousand Uttar Pradesh for the
year
only) towards defraying the several charges which will come in course of payment 2022-2023
during the year beginning on first day of April 2022 .
Appropriation 3. The sums authorised to be withdrawan from and out of the Consolidated Fund of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year .
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 11 12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 13 14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 15 16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 17 18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021 19 20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 दिसम्बर, 2021STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
This Bill is introduced in pursuance of Article 206 read with Article 204 of the Constitution to provide for the appropriation from and out of the Consolidated fund of the State of the moneys required to meet the expenditure Charged on the Consolidated Fund and the grants in advance made by the Uttar Pradesh Ligislative Assemble in respect of the estimated expenditure of the State Government for a part of the financial year 2022-2023.
By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 477 राजपत्र-2021-(1088)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 138 सा0 विधायी-2021-(1089)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।