क्रम-संख्या-276
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(सामान्य परिनियम नियम)
पौष 6, 1943 शक सम्वत्
mRrj çns'k 'kklu fpfdRlk vuqHkkx-5 ———— la[;k 2324/पाँच-5-2021 लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021 ———— अधिसूचना महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2021
संक्षिप्त नाम 1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवाँ संशोधन)
विनियमावली, 2021 कही जायेगी।
विनियम 17 का 2-उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये
संशोधन
गये विद्यमान विनियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा,
अर्थात्ः- 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2
17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त 17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के जाने के दिनांक से 31 दिसम्बर, 2021 तक या दिनांक से 31 मार्च, 2022 तक या जब तक जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले भी पहले हो, के लिये विधिमान्य रहेगी।
हो, के लिये विधिमान्य रहेगी।
आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2324/Five-5–2021, dated December 27, 2021 :
No. 2324/Five-5–2021
Dated Lucknow, December 27, 2021
IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020.
THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19 (ELEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021
Short title 1. (1) These regulation may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 (Eleventh Amendment) Regulations, 2021.
Amendment of
2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 regulations, 2020, for rule 17
existing regulation 17 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-
COLUMN – 1
COLUMN – 2
Existing regulation
Regulation as hereby substituted
17. These regulations shall come 17. These regulations shall come into force immediately and shall into force immediately and shall remain remain valid up to 31st December, 2021 valid up to 31st March, 2022 or until or until further orders, whichever is further orders, whichever is earlier, earlier, from the date of publication of from the date of publication of this this notification.
notification.
By order
AMIT MOHAN PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 518 राजपत्र-2022-(1158)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 11 सा0 चिकित्सा-2022-(1159)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 दिसम्बर, 2021 3 उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 ----- संख्या 2324(1)/पाँच-5-2021 लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021 -----
कार्यालय-ज्ञाप
अधिसूचना संख्या 2324/पाँच-5-2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2021 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3-निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
4-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9-समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश। 11-निदेशक, संचारी रोग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12-समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
13-मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक/निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
14-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15-गार्ड बुक।
संलग्नक :- यथोक्त।
आज्ञा से,
अजीज अहमद,
संयुक्त सचिव।