डब्लू ० /एन ० पी ० -91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) ———— संख्या 01/2022/1872/सात-न्याय-2-2021-201जी-95 लखन ऊ , 5 जनवरी, 2022 ———— अधिसूचना/शुद्धिपत्र
उत्तर प्रदेश पेटी अफेन्सेस ( ट ्र ा यल बाई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट ्र ेट ) रूल्स, 1997 के नियम 4 के उप नियम ( द ो ) और साधारण खंड अधिनियम, 1897 ( अ धिनियम संख्या 10 सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्र ि क्र य ा संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) क ी धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर, सरकारी अधिसूचना संख्या 37/2021/1255/सात-न्याय-2-2021-201जी0-95, दिनांक 11 नवम्बर 2021 के हिन्दी तथा अंगेजी आलेख में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धिकरण करती हैं।
पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर 2021 के हिन्दी तथा अंग्रेजी आलेख की अनुसूची के स्तम्भ 05 मेंः- ( क ) स् तम्भ 05 में उल्लिखित शीर्षक में ''70 वर्ष की आयु या 04 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के दिनांक तक'' के स्थान पर ''कार्यकाल'' पढ़ा जाय।
( ख् ा ) स्तम्भ 05 की क्र मांक 1 से 11 तक की समस्त प्र ि वष्टियों में अंकित कार्यकाल पूर्ण होने का दिनांक क्र मशः 30.06.24, 22.06.24, 25.06.24, 25.06.24, 30.06.24, 28.06.24, 13.07.24, 13.07. 24, 22.06.24, 24.06.24, एवं 21.06.24, के स्थान पर 28.02.2022 पढ़ा जाय।
आज्ञा से, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II, प्रमुख सचिव। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 जुलाई, 2021 पी ० एस ० यू ० पी ० -ए ० पी ० 556 राजपत्र-2022- ( 1 231 ) - 59930=629- ( क 0/टी0/ऑफसेट ) ।