रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
माघ 11, 1943 शक सम्वत्
श्रम अनुभाग-3 ————— संख्या 03/2022/134/36-3-2022-02सा0-2014 लखनऊ, 31 जनवरी, 2022 ------- अधिसूचना उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहां विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान निम्नानुसार 07 चरणों में निर्धारित है, उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 31 जनवरी, 2022आज्ञा से, सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव।