क्रम-संख्या-73 रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561 लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)
भाग-4, खण्ड (क)
( सामान्य परिनियम नियम )
प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 01 अप्रैल, 2021 ई0 (चैत्र 11, 1943 शक संवत्)
संख्या 05/ई-2/तेरह
प्रयागराज, दिनांक : 01 अप्रैल, 2021 ई0
सा0प0नि-23
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 31 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से धारा 31 के माध्यम से धारा 24-क के अधीन देशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार का अन्तरण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ धारा 30 के अधीन वर्ष 2021-22 या उसके भाग के लिए जिलावार लाइसेंस फीस एतदद्वारा नियत करते है- क्रमांक जनपद का नाम सी0एल0-2 की लाइसेंस फीस सी0एल0-2 प्रतिभूति धनराशि
3
4
1 2 (लाख रुपये में) (लाख रुपये में) 1 चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर,
8.11 0.811
हाथरस, शामली एवं कौशाम्बी
2 अमेठी एवं श्रावस्ती 11.55 1.155 23.11 2.311 4 अन्य जिले 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 1 अप्रैल, 2021 ई0 The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 05/E-2-13, dated April 01, 2021 : No. 05/E-2/13
Prayagraj, dated : April 01, 2021
In exercise of the powers under section 31 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby fixes district-wise license fee for year 2021-2022 or part thereof under section 30 for the purpose of granting transfer of exclusive privilege for wholesale vending of Country liquor under section 24-A through 31.
S.No. Name of District License fee of
CL-2
Security amount of CL-2 1
2
3 4 (In Lac Rs.) (In Lac Rs.) 1 Chitrakoot, Bagpat, Balrampur, Hathras, Shamli and
8.11 0.811 Kaushambhi
2 Amethi and Shrawasti
11.55 1.155 3 Other Districts
23.11 2.311
By order, P. GURU PRASAD, Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
पी0एस0यू0पी0-2 असाधारण गज़ट-06-04-2021-125 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।