क्रम-संख्या-67 रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561 लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)
भाग-4, खण्ड (क)
( सामान्य परिनियम नियम )
प्रयागराज, शुक्रवार, 8 अप्रैल, 2022 ई0 (चैत्र 18, 1944 शक संवत्)
संख्या 381/दस-लाइसेंस-63/सी0एल0-2/अनुज्ञापन फीस/2022-23
प्रयागराज, दिनांक : 08 अप्रैल, 2022 ई0
सा0प0नि-21
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 31 और 41 (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से धारा 24 के अधीन देशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु वर्ष 2022-2023 या उसके भाग के लिए जिलावार लाइसेेंस फीस एतद्द्वारा नियत करते है-
क्रमांक जिला का नाम सी0एल0-2 की लाइसेंस फीस
सी0एल0-2 की प्रतिभूति धनराशि 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 8 अप्रैल, 2022 ई0 1 2 3 4 2 अमेठी एवं श्रावस्ती
13.00 1.30 3 अन्य जिले
25.00 2.50 आज्ञा से, सेंथिल पांडियन सी0, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
OFFICE OF THE EXCISE COMMISSINOR, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ No. 381/ X-License 63/CL-2-License Fee /2022-2023
Prayagraj, dated : April 08, 2022
NOTIFICATION
In exercise of the powers under section 31 and 41 (c) of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with previous sanction of the State Government hereby fixes district-wise license fee for the year 2022-2023 or part thereof for wholesale vending of country liquor under section 24.
Sl. no. Name of District License fee of CL-2 Security amount
of CL-2 1
2
3 4
(In Lac Rs.) (In Lac Rs.)
9.00 0.90 1 Chitrakoot, Baghpat, Balrampur, Hathras, Shamli and
Kaushambhi
2 Amethi and Shrawasti
13.00 1.30 3 Other Districts
25.00 2.50
By order, SENTHIL PANDIAN C. Excise Commissioner, Uttar Pradesh.