क्रम-संख्या-99 (क)
रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(परिनियत आदेश)
ज्येष्ठ 12, 1944 शक सम्वत्
श्रम अनुभाग-3 ————— संख्या 07/2022/863/36-3-2022-02(सा0)-2014 लखनऊ, 2 जून, 2022 ------- अधिसूचना
उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों 07-रामपुर (रामपुर) एवं 69-आजमगढ़ (आजमगढ़) में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहाँ लोकसभा के उप चुनाव, 2022 के सम्बन्ध में मतदान दिनाँक 23.06.2022 (बृहस्पतिवार) को दिया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन इस क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
आज्ञा से, सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव।