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Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Annual work plan of Uttar Pradesh Municipal Financial Resources Development Board.

Published 16 October 2024

Department
Urban Development Department
Type
Extraordinary
Notification no.
1685/नौ-9-2024-ई-1645596
Subdepartment
Anubhag-9
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2024-10-16.c_202411221543339158
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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भारत के 13व(cid:336) वि(cid:797)त आयोग (cid:554)ारा दी गयी सं(cid:830)तुतियों के (cid:778)(िcid:700)गत उ(cid:797)तर (cid:366)देश नगर पालिका वि(cid:797)तीय संसाधन विकास बोड(cid:330) की (cid:830)थापना और उसके निगमन की (cid:826)यव(cid:830)था के लिए उ(cid:797)तर (cid:366)देश की अधिसूचना सं0- 346/79-वि0-1- 11-1(क)/14-2011, दिनांक 18 माच(cid:330), 2011 (cid:554)ारा उ(cid:797)तर (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:797)तीय संसाधन विकास बोड(cid:330) अधिनियम, 2011 बनाया गया और उसकी धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन तदनुसार अधिसूचना सं0- 649/नौ-9- 2011, दिनांक 30 माच(cid:330), 2011 जारी की गयी। अधिसूचना सं0- 983/नौ-9-2016-80-ज/2011, दिनांक 17 अग(cid:830)त, 2016 (cid:554)ारा अधिनियम की धारा-36 के अधीन उ(cid:797)तर (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:797)तीय संसाधन विकास बोड(cid:330) ((cid:366)(िcid:354)या का विनियमन एवं इसके कृ (cid:797)यों को नि(cid:829)पादन) नियमावली, 2016 बनायी गयी।

2- उ(cid:797)तर (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:797)तीय संसाधन विकास बोड(cid:330) अधिनियम, 2011 की धारा 10 के ख(cid:796)ड (झ) और उ(cid:797)तर (cid:366)दे श नगरपालिका वि(cid:797)तीय संसाधन विकास बोड(cid:330) ((cid:366)(िcid:354)या विनियमन एवं इसके कृ (cid:797)यों का नि(cid:829)पादन) नियमावली, 2016 के नियम 19 म(cid:336) उ(cid:797)तर (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:797)तीय संसाधन विकास बोड(cid:330) की वाषि(cid:330)क काय(cid:330)-योजना तैयार कर रा(cid:789)य सरकार को (cid:366)(cid:830)तुत करने और सरकारी गजट म(cid:336) (cid:366)काशित करने के (cid:366)ाविधानों के अधीन बोड(cid:330) की वष(cid:330) 2024-25 काय(cid:330)-योजना नि(cid:635)वत् है :-

(1) नगर पालिकाओं की वि(cid:517)ीय (cid:407)मता की समी(cid:407)ा और काय(cid:330) (cid:407)मता का निधा(cid:330)रण- (cid:366)दे श की चि(cid:741)ांकित नगर पंचायतों, नगर पालिका प(cid:303)रषदों और नगर निगमों की वि(cid:517)ीय (cid:407)मता की समी(cid:407)ा करने और राज(cid:738) के विभि(cid:580) संसाधनों की काय(cid:330) (cid:407)मता के निधा(cid:330)रण की (cid:778)(िcid:700) से गत वि(cid:517)ीय वष(cid:330) म(cid:336) आंकलनगत नगरीय निकायों की कर एवं करे तर मदों से (cid:366)ा(cid:593) उपल(cid:304)(cid:617)यों की समी(cid:407)ा की जाएगी। आंकलन हेतु इन नगरीय निकायों म(cid:336) 05 नगर निगम, 20 नगर पालिका प(cid:303)रषदों और 50 नगर पंचायत(cid:336) होंगी जिनका चयन उ(cid:517)र (cid:366)दे श नगरपालिका वि(cid:517)ीय संसाधन विकास बोड(cid:330) (cid:554)ारा किया जाएगा। एतद् स(cid:638)(cid:576)ी समी(cid:407)ा(cid:527)क टि(cid:596)णी स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त निकायों, (cid:830)थानीय निकाय निदे शालय और नगर विकास विभाग को उपल(cid:617) कराई जाएगी और इन नगरीय निकायों के वि(cid:517)ीय संसाधनों, करा(cid:453)ादन की (cid:304)(cid:830)थति, कर एवं करे तर देयों की वसूली आदि का अनु(cid:373)वण किया जाएगा।

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(2) नगर पालिकाओं की स(cid:636)(िcid:517)यों को (cid:366)गणित कराना और डाटा बेस तैयार करना- रा(cid:475) म(cid:336) नगर निगमों, नगर पालिका प(cid:303)रषदों और नगर पंचायतों की (cid:738)ामि(cid:533) वाली स(cid:636)(िcid:517)यों, (cid:366)ब(cid:576)नगत स(cid:636)(िcid:517)यों और निहित स(cid:636)(िcid:517)यों का डिजिटाईजेशन कराने हेतु निकायों से उनकी निजी स(cid:636)(िcid:517)यों की सूचना मंगाई जायेगी। सूचना (cid:366)ा(cid:593) कर डाटा बेस तैयार करने की काय(cid:330)वाही की जाएगी।

(3) राज(cid:738) संसाधन (cid:366)णाली की समी(cid:407)ा और दरों हेतु उपयु(cid:389) आधार सुझाना- नगरीय निकायों म(cid:336) अधिरोपित स(cid:636)(िcid:517) कर (गृह कर, जल कर, जल निकास कर), अ(cid:586) कर एवं करे तर राज(cid:738) संसाधन (cid:366)णाली की समी(cid:407)ा करने और शत (cid:366)तिशत करा(cid:453)ादन की (cid:778)(िcid:700) से सम(cid:721) (cid:373)ेणी की स(cid:636)(िcid:517)यों का चि(cid:590)ांकन, मू(cid:670)ांकन, कर निधा(cid:330)रण करने, के (cid:574) सरकार के भवनों पर सेवा (cid:366)भार की दे यता के संबंध म(cid:336) अपे(िcid:407)त काय(cid:330)वाही करने एवं करे तर मदों और कर की दरों हेतु उपयु(cid:389) आधार से नगरीय निकायों को अवगत कराने की (cid:778)(िcid:700) से नगरीय निकायों के अधिका(cid:303)रयों, विशेषकर राज(cid:738) से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त अधिका(cid:303)रयों/कम(cid:330)चा(cid:303)रयों को संवेदनशील और जवाबदे ह बनाने के लिए बोड(cid:330) (cid:554)ारा विनिदि(cid:330)(cid:700) 25 जनपदों म(cid:336) काय(cid:330)शालाय(cid:336) और बैठक(cid:336) आयोजित की जाएगी। इन काय(cid:330)शालाओं और बैठकों म(cid:336) निकाय (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) अव(cid:304)(cid:830)थत विभि(cid:580) (cid:373)ेणी की शत (cid:366)तिशत स(cid:636)(िcid:517)यों को करा(cid:453)ादित करने की (cid:778)(िcid:700) से भौगोलिक सूचना (cid:366)णाली के समुचित उपयोग करने, वाषि(cid:330)क मू(cid:670) की गणना हेतु पारदश(cid:334) (cid:366)(िcid:354)या (cid:554)ारा मासिक किराया दर का निधा(cid:330)रण करने, (cid:738) कर निधा(cid:330)रण (cid:366)णाली को लोक(िcid:366)य बनाने, (cid:366)यो(cid:389)ा (cid:366)भार, लाइसे(cid:588) शु(cid:651) एवं अ(cid:586) करे तर दे यों की वसूली की (cid:366)भावी (cid:366)(िcid:354)या अपनाने के संबंध म(cid:336) जानकारी दे ने, त(िcid:554)षयक विचार विनिमय करने और एतद् स(cid:638)(cid:576)ी जि(cid:466)ासाओं और शंकाओं का समाधान करने की काय(cid:330)वाही सुनि(िcid:686)त की जाएगी।

(4) स(cid:636)(िcid:517)यों के मू(cid:670)ांकन की पारदश(cid:334) (cid:366)(िcid:354)या का सू(cid:361)पात करना- कराधिरोपण के (cid:778)(िcid:700)गत वाषि(cid:330)क मू(cid:670) की गणना हेतु स(cid:636)(िcid:517)यों के मू(cid:670)ांकन और उनके स(cid:529)ापन के लिए निरी(cid:407)ण की पारदश(cid:334) (cid:366)(िcid:354)या, अभिक(cid:304)(cid:665)त और नि(cid:349)पित करने के संबंध म(cid:336) वि(cid:721)ृत जानकारी काय(cid:330)शालाओं और बैठकों म(cid:336) पावर (cid:602)ाइंट (cid:366)जे(cid:564)ेशन के मा(cid:559)म से उपल(cid:617) कराई जाएगी।

(5) सेवा (cid:366)भार की वसूली और ऑकड़ों की समी(cid:407)ा- विभि(cid:580) नगर निकायों के अ(cid:566)ग(cid:330)त आने वाली के (cid:574) सरकार के भवनों से सवि(cid:330)स चाज(cid:330) लिए जाने स(cid:638)(cid:576)ी आकड़ों का सं(cid:356)ह कर (cid:366)थमतया नगर निगमों (cid:554)ारा की गई काय(cid:330)वाही और त(cid:534)(cid:638)(cid:576)ी आकड़ों का वि(cid:694)ेषण किया जाएगा।

(6) निकाय (cid:407)े(cid:361) की सम(cid:721) स(cid:636)(िcid:517)यों का मू(cid:670)ांकन- उ(cid:517)र (cid:366)दे श नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उ(cid:517)र (cid:366)दे श नगर निगम अधिनियम, 1959 म(cid:336) कतिपय (cid:366)कार की स(cid:636)(िcid:517)यों को सामा(cid:586) कर (गृह कर) के अधिरोपण से मु(cid:389) रखा गया है तो कु छ (cid:366)कार की स(cid:636)(िcid:517)यों पर जल कर लगाने पर (cid:366)तिब(cid:576) है। के (cid:574)ीय सरकार के भवनों पर कर न लगाने का (cid:366)ावधान है जबकि इन पर सेवा (cid:366)भार लिए जाने की (cid:681)व(cid:830)था है। इसी (cid:366)कार नगरीय निकायों (cid:554)ारा अपनी स(cid:636)(िcid:517)यों का मू(cid:670)ांकन नही ं किया जाता। इन सभी (cid:366)कार की स(cid:636)(िcid:517)यों का मू(cid:670)ांकन अपे(िcid:407)त है। जिस स(cid:636)(िcid:517) पर जिस (cid:366)कार के कर की दे नदारी से छू ट है, उ(cid:590)(cid:336) तदनुसार उस कर की छू ट दे दी जाएगी और उन पर जो अ(cid:586) (cid:366)कार के कर देय है, बिना वाषि(cid:330)क मू(cid:670)ांकन के गणना किए स(cid:641)व न हो सके गा। अतः यह सुनि(िcid:686)त किया जाएगा कि नगरीय निकाय सीमा (cid:407)े(cid:361) म(cid:336) अव(cid:304)(cid:830)थत सभी (cid:366)कार की स(cid:636)(िcid:517)यों का वाषि(cid:330)क मू(cid:670)ांकन कर उसे निधा(cid:330)रण सूची म(cid:336) अंकित किया जाय। नगरीय निकायों को इस संबंध म(cid:336) अवगत कराया जाएगा कि उनम(cid:336) से यथा (cid:366)ावधानित स(cid:636)(िcid:517)यों को दे य छू ट (cid:366)दान की जाय, (cid:830)थानीय निकायों की स(cid:636)(िcid:517)यों पर यथा (cid:366)ावधानित कर या करेतर दे य यथा (cid:304)(cid:830)थति समायोजित या वसूल की जाय, के (cid:574) सरकार की स(cid:636)(िcid:517)यों पर नियमानुसार सेवा (cid:366)भार अधिरोपित/वसूल किया जाय और रा(cid:475) सरकार के भवनों पर यथा (cid:366)ावधान कर अधिरोपित कर वसूली की जाय।

(7) करों/देयों के नियत कालिक पुनरी(cid:407)ण की (cid:349)प रे खा- स(cid:636)(िcid:517) कर के नियतकालिक पुनरी(cid:407)ण के लिए अधिनियम म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत अवधि के अ(cid:566)ग(cid:330)त मासिक किराया दर का निधा(cid:330)रण और स(cid:636)(िcid:517)यों का चि(cid:590)ांकन और मू(cid:670)ांकन के उपयु(cid:389) तौर-तरीके , (cid:366)यो(cid:389)ा (cid:366)भारों, शु(cid:651)ों का अधिरोपण, दे यों की सं(cid:356)ह (cid:366)णाली को सरल और (cid:366)भावी बनाने के उ(cid:542)े(cid:692) से सं(cid:721)ुतियाँ दे ने के (cid:778)(िcid:700)कोण से देश के विभि(cid:580) रा(cid:475)ों का (cid:369)मण कर वहाँ की नगरीय निकायों का अ(cid:559)यन किया जाएगा और तदनुसार सं(cid:721)ुतियाँ (cid:366)(cid:721)ुत की जाएँ गी। यह काय(cid:330)वाही बोड(cid:330) म(cid:336) (cid:830)थायी (cid:349)प से अ(cid:559)(cid:407) और सद(cid:735)ों की नियु(cid:304)(cid:389) के उपरा(cid:566) की जा सके गी।

(8) नव गठित नगर पंचायतों के कमि(cid:330)यों का (cid:366)शि(cid:407)ण- नव गठित नगर पंचायतों म(cid:336) पद(cid:830)थ कम(cid:330)चा(cid:303)रयों और अधिका(cid:303)रयों को निकायों म(cid:336) उपल(cid:617) वि(cid:517)ीय संसाधनों, राज(cid:738) (cid:375)ोतों, निकाय म(cid:336) निहित स(cid:636)(िcid:517)यों के रख-रखाव, करा(cid:453)ादन की (cid:366)(िcid:354)या और (cid:366)यो(cid:389)ा (cid:366)भारों और अ(cid:586) करे तर देयों के अधिरोपण, अभिलेखीकरण और आँकड़ों का क(cid:817)(cid:599)ूटरीकरण आदि के संबंध म(cid:336) विशेष (cid:349)प से (cid:366)शि(िcid:407)त और जाग(cid:349)क करने की काय(cid:330)वाही नगरीय (cid:366)शि(cid:407)ण एवं शोध सं(cid:830)थान के मा(cid:559)म से सुनि(िcid:686)त की जाएगी।

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(9) स(cid:636)(िcid:517) कर विवादों को (cid:586)ाय निण(cid:334)त करना- नगरीय निकायों म(cid:336) स(cid:636)(िcid:517) कर विवादों को (cid:586)ाय निण(cid:334)त करने की (cid:366)(िcid:354)या और विनियमन हेतु उ(cid:517)र (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:517)ीय संसाधन विकास बोड(cid:330) विनियम का आले(cid:421) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा अनुमोदित होने पर तदनुसार काय(cid:330)वाही की जाएगी।

(10) मू(cid:670)ांकन (cid:366)(िcid:354)या म(cid:336) पारदशि(cid:330)ता और (cid:366)कटीकरण- नगरीय निकाय सीमा म(cid:336) अव(cid:304)(cid:830)थत स(cid:636)(िcid:517)यों के मू(cid:670)ांकन, वाषि(cid:330)क मू(cid:670) की गणना और कर निधा(cid:330)रण म(cid:336) पारदशि(cid:330)ता लाने के (cid:778)(िcid:700)कोण से (cid:738) कर निधा(cid:330)रण (cid:366)णाली लागू करते (cid:352)ए उसकी गणना (cid:366)(िcid:354)या को सरल और सुगम बनाया गया है। इससे करदाता स(cid:636)(िcid:517) कर की (cid:738)यं गणना कर जमा करने की सुविधा (cid:366)ा(cid:593) है। करा(cid:453)ादित सम(cid:721) स(cid:636)(िcid:517)यों के मू(cid:670)ांकन और कर निधा(cid:330)रण से स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त गणना और ऑकड़(cid:336) नगर निगमों और बड़ी नगर पालिका प(cid:303)रषदों म(cid:336) आनलाइन उपल(cid:617) ह(cid:339)। ये (cid:681)व(cid:830)था छोटी निकायों म(cid:336) भी लागू करने की काय(cid:330)वाही की जाएगी।

(11) स(cid:636)(िcid:517)यों के मू(cid:670)ांकन और राज(cid:738) वृ(cid:304)(cid:544) के लिए परामश(cid:330)- रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा अपे(cid:407)ा करने अथवा संक(cid:665) के मा(cid:559)म से नगरीय (cid:830)थानीय निकायों का अनुरोध (cid:366)ा(cid:593) होने पर कर और करे तर मदों सहित विभि(cid:580) वि(cid:517)ीय संसाधनों, कराधिरोपण हेतु स(cid:636)(िcid:517)यों के चि(cid:590)ांकन, मू(cid:670)ांकन, कर निधा(cid:330)रण, मासिक किराया दर का निधा(cid:330)रण, अधिनियम और नियमावली के सुसंगत (cid:366)ावधानों के अनु(cid:349)प अपे(िcid:407)त काय(cid:330)वाही, (cid:738) कर निधा(cid:330)रण (cid:366)णाली के (िcid:354)या(cid:587)यन, उपविधियों के गठन आदि विभि(cid:580) विषयों परामश(cid:330) और अभिमत उपल(cid:617) कराया जाएगा।

(12) विशेष(cid:466)ों और सं(cid:830)थाओं की सेवाएँ (cid:366)ा(cid:593) करना- नगरीय निकायों म(cid:336) (cid:738)यं के राज(cid:738) के (cid:375)ोत, वि(cid:517)ीय सु(cid:778)ढ़ीकरण, लेखा(cid:366)णाली सु(cid:778)ढ़ीकरण एवं संसाधनों के विकास का स(cid:407)म (cid:721)र से सतत अनु(cid:373)वण और (cid:366)भावी पय(cid:330)वे(cid:407)ण की (cid:681)व(cid:830)था, वि(cid:517)ीय अनुशासन की (cid:830)थापना और (cid:407)मता संवध(cid:330)न हेतु आव(cid:692)क अ(cid:559)यन के लिए विशेष(cid:466)ों तथा स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त सं(cid:830)थाओं की यथा आव(cid:692)कता सेवाय(cid:336) (cid:366)ा(cid:593) की जा सक(cid:336) गी।

(13) विनिदि(cid:330)(cid:700) निकायों म(cid:336) सामा(cid:586) मू(cid:670)ांकन- रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर अधिसूचना म(cid:336) विनिदि(cid:330) (cid:700) नगरीय (cid:830)थानीय निकायों म(cid:336) भवन, भूमि या दोनों के कर निधा(cid:330)रण हेतु उनका चि(cid:590)ांकन, मू(cid:670)ांकन और वाषि(cid:330)क मू(cid:670) की गणना सुनि(िcid:686)त की जाएगी।

14) वि(cid:517)ीय संसाधनों और (cid:681)य निय(cid:568)ण पर (cid:366)शि(cid:407)ण- नगरीय निकाय निदे शालय तथा नगरीय शोध एवं (cid:366)शि(cid:407)ण सं(cid:830)थान के साथ संयु(cid:389) (cid:349)प से (cid:366)दे श की नगरीय निकायों म(cid:336) काय(cid:330)रत कामि(cid:330)कों और अधिका(cid:303)रयों को आधारभूत और अभिमुखीकरण (cid:366)शि(cid:407)ण, वि(cid:517)ीय संसाधनों, करा(cid:453)ादन, करे तर मदों, (cid:681)यों पर नियं(cid:361)ण और स(cid:638)(cid:304)(cid:576)त अ(cid:586) विषयों के संबंध म(cid:336) (cid:366)शि(cid:407)ण (cid:366)दान कर उनको द(cid:407) किया जायेगा।

(15) अ(cid:586) कृ (cid:529)ों का नि(cid:707)ादन- अ(cid:586) ऐसे कृ (cid:529)ों का नि(cid:707)ादन किया जायेगा जो उ(cid:517)र (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:517)ीय संसाधन विकास बोड(cid:330) अधिनियम, 2011 अथवा rn~/khu बनाई गई उ(cid:517)र (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:517)ीय संसाधन विकास बोड(cid:330) ((cid:366)(िcid:354)या का विनियमन एवं इसके कृ (cid:529)ों का नि(cid:707)ादन) नियमावली म(cid:336) (cid:366)ावधानित ह(cid:339)।

(16) अभिमत और टि(cid:596)णी का (cid:366)(cid:721)ुत किया जाना- उ(cid:517)र (cid:366)दे श नगरपालिका वि(cid:517)ीय संसाधन विकास बोड(cid:330) अधिनियम, 2011 या rn~/khu बनाई गई उ(cid:517)र (cid:366)देश नगरपालिका वि(cid:517)ीय संसाधन विकास बोड(cid:330) ((cid:366)(िcid:354)या का fofu;eu एवं इसके कृ (cid:529)ों का नि(cid:707)ादन) नियमावली, 2016 के (cid:366)ावधानों के अधीन ऐसे संगत विषयों और बि(cid:802)दुओं पर परामश(cid:330), अभिमत, टि(cid:596)णी या परामश(cid:330) (cid:366)(cid:721)ुत किया जायेगा जैसा कि रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर अपे(cid:407)ा की जाय अथवा (cid:366)देश के किसी नगरीय (cid:830)थानीय निकाय (cid:554)ारा संक(cid:665) के मा(cid:559)म से अनुरोध किया जाय।

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Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 16 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2024-10-16.c_202411221543339158/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2024-10-16.c_202411221543339158.