उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग -1
संख्या 5 / 2026 / 300 / सैंतालीस- का-1-2026-13 (5 ) -2021 लखनऊ , दिनांक 18 मई , 2026
दिनांक 18 मई , 2026 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बाईसवां संशोधन) विनियम , 2026 " की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1 ) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) विशेष कार्याधिकारी , श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
(3 ) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश ।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश ।
(6) प्रमुख सचिव , विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
(7) सचिव, राजस्व परिषद , उत्तर प्रदेश ।
(8) सचिव, लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश , प्रयागराज ।
(9 ) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
(10) मीडिया सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री जी ।
( 11 ) निदेशक , सूचना विभाग , उत्तर प्रदेश ।
(12) वेब अधिकारी / वेब मास्टर , नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग , उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ ।
(13) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(14) गार्ड फाइल ।
आज्ञा से ,
अवनीश सक्सेना,
विशेष सचिव ।
154 RPH 2026 ( Karmik - 1 ) Data 6E रजिस्ट्रेशन नम्बर - एस ० एस ० पी ०/ एल०- क्रम-संख्या-174 (क)
डब्लू०/ एन ० पी०-91 /2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड ( क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ , सोमवार , 18 मई , 2026 बैशाख 28 , 1948 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग -1
संख्या 5/2026/300 / सैंतालीस- का-1-2026-13 (5 ) / 2021
लखनऊ, 18 मई , 2026
अधिसूचना
प्रकीर्ण
सा०प०नि०-36
संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( कृत्यों का परिसीमन) विनियम , 1954 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:-
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( कृत्यों का परिसीमन) (बाईसवां संशोधन) विनियम 2026) 1-(1 ) यह विनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( कृत्यों का परिसीमन) (बाईसवां संशोधन) विनियम, 2026 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
विनियम 3 में खण्ड (ङ) का बढ़ाया जाना 2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में, विनियम-3 में खण्ड ( घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ङ) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः-
पदों की संख्या क्र० सं ० विभाग का नाम
पदनाम
खेल
1
09
क्रीड़ाधिकारी
2
03
जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी
युवा कल्याण
12
कुल योग
आज्ञा से,
एम० देवराज,
प्रमुख सचिव ।
2
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 मई , 2026
IN pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no .
5/ 2026/ 300 /XLVII - ka - 1-2026-13 ( 5 ) -2021 , dated May 18 , 2026 :
No. 5 /2026/300 /XLVII - ka- 1-2026-13 ( 5 ) -2021
Dated Lucknow, May 18 , 2026
In exercise of the powers conferred by the proviso of clause (3 ) of Article 320 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending The Uttar Pradesh Public Service Commission ( Limitation of Functions ) Regulations , 1954.
The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) (Twenty Second Amendment) Regulations , 2026
Short title and commencement
1. (1 ) These regulations may be called The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) ( Twenty Second Amendment) Regulations , 2026 .
(2) They shall come into force at once .
Insertion of clause E in regulation 3
2. In the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations , 1954 in regulation 3 , after clause D, the following clause E shall be inserted, namely: -
Designation
Sl . No. Name of Department
No. of post 1
09
Sports Officer
Sports
2
Youth Welfare
District Youth Welfare & Provincial Development 03 Team Officer
Total- 12
By order ,
M. DEVARAJ , Pramukh Sachiv .
पी० एस ० यू० पी ० ए ० पी० 154 राजपत्र- 2026-(303) -599 प्रतियां-(डी० टी० पी० / ऑफसेट) । पी० एस ०यू० पी ० ए ० पी० 2 सा० कार्मिक - 2026-(304) -1000 प्रतियां (डी० टी० पी० /ऑफसेट) ।
154 RPH 2026 (Karmik - 1 ) Data 6E