रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०- क्रम-संख्या-234
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-15
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
उार प्रदेश शासन
संख्या 1/1409094/2026/तीन–2026-72(1)-91
लखनऊ, 27 जुलाई, 2026
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कार्यालय-ज्ञाप संख्या 797/तीन-2013-72(1)/91, दिनांक 17 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत राज्य के सहायक पूर्वताधि-पत्र में आंशिक संशोधन करते हुये कोटिक्रम संख्या 16-अ में राज्य के मंत्रीगण के स्थान पर राज्य के कैबिनेट मंत्रीगण करते हुए कोटिक्रम संख्या 31 में प्रभागीय वन अधिकारी तथा सहायक पूर्वताधि-पत्र के अंत में निम्न नोट (1) व (2) को रखा जाता हैः-
(1) इस वरीयता क्रम-तालिका में दिया गया क्रम केवल राजकीय और औपचारिक अवसरों (State and Ceremonial occasions) के लिए है, और इसका सरकार के रोजाना के कामकाज में कोई उपयोग नहीं है।
(2) वरीयता क्रम-तालिका में शामिल व्यक्तियों को उनके सम्बंधित अनुच्छेद (आर्टिकल) की संख्या के क्रम के अनुसार रैंक दी जाएगी। एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक ही अनुच्छेद में शामिल व्यक्तियों को, आपस में, उस अनुच्छेद में उनकी प्रविष्टि की तिथि के अनुसार वरीयता दी जाएगी।
2-उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 जुलाई, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष तथ्य यथावत् रहेंगे। संशोधित राज्य के सहायक पूर्वताधि-पत्र की प्रति संलग्न है।
आज्ञा से,
एस0वी0एस0 रंगा राव, प्रमुख सचिव।
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 जुलाई, 2026- कोटिक्रम (1)
पदनाम (2)
4 राज्यपाल 8 मुख्यमंत्री 8-अ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति 16 विधान परिषद के सभापति
विधान सभा के अध्यक्ष
16-अ राज्य के कैबिनेट मंत्रीगण/मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण/
नेता विरोधी दल (विधान परिषद/विधान सभा)/लोकायुक्त
17 - - - 17अ - - - 19 उप सभापति, विधान परिषद,
उपाध्यक्ष, विधान सभा, राज्य के राज्य मंत्री
20 उप मंत्री,
महापौर-अपने क्षेत्र में
20-अ अध्यक्ष, जिला परिषद (अपने क्षेत्र में),
अध्यक्ष, नगर पालिका (अपने क्षेत्र में)
22 संसद सदस्य 22-अ विधान परिषद तथा विधान सभा के सदस्य 24 मुख्य सचिव 24-अ अध्यक्ष, राजस्व परिषद 25 लेफ्टीनेन्ट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी 26 एडवोकेट जनरल,
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
28 सदस्य, राजस्व परिषद,
अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति
29 राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, सदस्य, न्यायिक राजस्व परिषद, स्वशासकीय राजकीय निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य अधिकारी, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
30 राज्य सरकार के सचिव/विशेष सचिव,
अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, अन्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रम-संख्या 15 में सम्मिलित नहीं है) भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 जुलाई, 2026 3 (2)
(1) 31
जिलाधिकारी,
जिला न्यायाधीश,
पुलिस अधीक्षक,
प्रभागीय वन अधिकारी,
मुख्य चिकित्साधिकारी।
(1) इस वरीयता क्रम-तालिका में दिया गया क्रम केवल राजकीय और औपचारिक अवसरों (State and Ceremonial occasions) के लिए है, और इसका सरकार के रोजाना के कामकाज में कोई उपयोग नहीं है।
(2) वरीयता क्रम-तालिका में शामिल व्यक्तियों को उनके सम्बंधित अनुच्छेद (आर्टिकल) की संख्या के क्रम के अनुसार रैंक दी जाएगी। एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक ही अनुच्छेद में शामिल व्यक्तियों को आपस में उस अनुच्छेद में उनकी प्रविष्टि की तिथि के अनुसार वरीयता दी जाएगी।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 444 राजपत्र-2026-(984)-599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 18 सा0 प्रशासन-2026-(985)-200 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।