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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette.

Published 23 October 2021

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
43
Volume Num
75
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2021-10-23.c_202303101224086524
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं०-१०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75 ] प्रयागराज , शनिवार , 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्) ( संख्या 43

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग -अलग खण्ड बन सके ।

विषय

विषय

पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

वार्षिक चन्दा

50 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तर प्रदेश

975

781-794

975

भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश

भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 6-( क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने

975

1500

से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

1457-1477

भाग 1 -क-नियम, कार्य-विवियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

भाग 6- क-भारतीय संसद के ऐक्ट

भाग 1 -ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

भाग 1 -ख (2) श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय

(ख ) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7- क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजों का उद्धरण

773-797 975

भाग -सरकारी कागज पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण- पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े , फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट , बाजार भाव , सूचना, विज्ञापन इत्यादि

भाग 3 -स्वायत्त शासन विभाग का क्रोडपत्र, खण्ड क- नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत

1425

स्टोर्स-पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र

975

114 क 782

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ।

विधान परिषद् सचिवालय , उत्तर प्रदेश

स्थायीकरण

26अगस्त, 2021 ई0

सं० 2566/ वि०प०-56/ 95 अधि० उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी श्री जय चन्द्र मौर्य को विशेष सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल -13 क (रु0 1,31,100-2,16,600 ) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) (चतुर्थ संशोधन ) नियमावली, 2019 के 33 (4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार विशेष सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है ।

सं0 2567/ वि0प0-56/ 95 अधि0- उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव के पद पर स्थायी श्री वीरेन्द्र प्रत्ताप सिंह को संयुक्त सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल -13 (रु0 1,23,100-2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्ते) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है ।

आज्ञा से,

डा० राजेश सिंह, प्रमुख सचिव ।

वित्त विभाग

(सेवायें)

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

19 अगस्त, 2021 ई०

सं० फाइल नं0 10-20099/ 1065/ 2021-23-1/ 90670/ 2021 - राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ ० प्र० के अन्तर्गत कार्यरत श्री विपिन बिहारी पाण्डेय , उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, चित्रकूट धाम (बांदा) 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम- 56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।

आज्ञा से, मोहम्मद शाहिद, विशेष सचिव ।

पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

02 सितम्बर , 2021 ई०

सं05/2021 / आई/94004/2021 /64-1001 ( 001 )/17/2020- उ ०प्र० लोक सेवा आयोग , प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/ दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर भाग 1 ]

783

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1, 1943 शक संवत्)

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल -08 (रु0 47,600-1,51,100) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है ) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

बैच वर्ष क० सं०

पिता/माता का नाम

नाम/अनुक्रमांक/ लो०से ०आ० का मेरिट क्रमांक

2

3

1

4

सर्वश्री-

श्री/श्रीमती-

2018

बासुदेव द्विवेदी/ विद्या देवी

आशीष द्विवेदी/ 487661/03

2018

सुरेन्द्र कुमार/ ऊषा देवी

2 हेमेन्द्र स्वरूप/ 437438/05

3

2018

छेदी प्रसाद/ भानमती देवी राजन कुमार/ 148312/06

4

2018 चेतन सिंह/ 290120/07

मान सिंह चौहान/ मालती सिंह

2018 5 लवेश कुमार सिसौदिया/ 503036/02

प्रदीप कुमार सिसौदिया/ सुमन देवी

2018

राम प्यारे/ सरस्वती देवी 6 रवीश चन्द्र/ 066931/04

स्थायी पता

तैनाती का जनपद

5

6

बलरामपुर तिसेन तुलापुर, तहसील-मेजा, थाना- मांडा, प्रयागराज, उ०प्र०-212104

कासगंज सुरेन्द्र कुमार, ग्राम नेकपुर, पो०- लडनपुर, ज्योतिबाफुले नगर, उ०प्र०- 244231

बहराइच

सुरहुरवां, कोतवाली- उ०प्र०-

छेदी प्रसाद, मो०-नेता पो०-नेता सुरहुरवां, महराजगंज , महराजगंज 273303

आजमगढ़ मो०-जाठी, पो०- सिंधौरा, तहसील- पिंडस , वाराणसी, उ०प्र०-221208

पो०-जैत्रा गौतमबुद्ध नगर म० नं0-216, ग्रा० व धामपुर, बिजनौर, उ ०प्र ० , पिनकोड 246761

संतकबीर नगर राम प्यारे, बरईपार, जमीरा, थाना मदनपुर, देवरिया, उ०प्र०-274001

2-उक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठत्ता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के क्रमांक के अनुसार निर्धारित होगी तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी संवर्ग में उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के संसुगत नियमों के अनुसार निर्धारित कीजायेगी ।

3- नवनियुक्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा- पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धित प्रमाण- पत्र, चरित्र सम्बन्धी प्रमाण- पत्र , जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हों आदि संसुगत अभिलेख लेकर निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ ०प्र० , इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें । यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है । निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मानदेय/ यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

4-उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति-पत्र इस शर्त के निर्गत किये जा रहे हैं कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित किये जाने में बाधक हो, तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

784

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

5 -उपरोक्त नवनियुक्त अधिकारी जनपद में 15 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं / वित्तीय नियमों, सेवा सम्बन्धी नियमों, विभागीय योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमों, फील्ड नियमों व कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख- रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली- भांति समझेंगे और 15 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे ।

आज्ञा से, श्याम प्रकाश नारायण, संयुक्तसचिव ।

भाषा विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

02 सितम्बर, 2021 ई०

सं0 277/ इक्कीस-4-2021-05/ 2017- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की नियमावली के नियम-12 (झ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सदस्यों ( क्रमांक 1 से 12) के अतिरिक्त क्रमांक 13-25 तक गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन करते हुये श्री राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की कार्यकारिणी समिति का एतद्वारा पुनर्गठन करते हैं-

नियम -12 (झ) के अन्तर्गत सदस्य-

1-मा० मुख्य मन्त्री जी , उ०प्र० सरकार

(पदेन अध्यक्ष)

(सदस्य) 2-राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष

(सदस्य) 3-प्रमुख सचिव/ सचिव , भाषा अथवा उनके प्रतिनिधि

(सदस्य) 4-प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि

(सदस्य) 5-प्रमुख सचिव/ सचिव, संस्कृति अथवा उनके प्रतिनिधि

6-प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन अथवा उनके प्रतिनिधि

(सदस्य)

7- कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय , वाराणसी

(सदस्य)

(सदस्य) 8- कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊः

(सदस्य) 9- कुलपति, चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर

(सदस्य) 10-निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर

(सदस्य) 11- कुलपति, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय , लखनऊ

12-निदेशक , उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान , लखनऊ

(सदस्य)

गैर सरकारी सदस्य-

(सदस्य) 13-डॉ० सूर्यप्रसाद दीक्षित, साहित्यिक, डी-54 , निरालानगर, लखनऊ-226007 , मो०- 09140809346

(सदस्य) 14-डॉ0 अजय कुमार पटनायक (उड़ीसा प्रान्त) , तपोवनम, प्लाट नं0 1032/2402, प्रगतिनगर, यूनिट-8 . भुवनेश्वर-751003, मो0-09437577001. [email protected] ई-मेल- 785 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

15-डॉ० बलवंत शांतिलाल जानी (गुजराती भाषा), तीर्थ, 264 जनकपुरी, युनिवर्सिटी रोड, (सदस्य) राजकोट-360005, मो0-9428207000, 9825075098

16-डॉ० रविप्रकाश टेकचंदानी (सिंधी भाषा) , डी-014(29-31 ) छाया मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली-110007 , मो0-9540079735 (सदस्य)

17-डॉ० इन्दुशेखर तत्पुरूष, वरिष्ठ रचनाकार तथा सम्पादक, 6 ए , नालंदाविहार, महारानी फार्म दुर्गापुर, जयपुर-302018, मो0-083387062611 (सदस्य)

18-डॉ० योगेन्द्र प्रत्ताप सिंह, प्रो० हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय , प्रयागराज , 706, सोनल अपार्टमेन्ट, जगत तारन गोल्डेन जुबली स्कूल के बगल में, जार्ज टाउन, (सदस्य) प्रयागराज, मो0-9415050808

19-प्रो० हरिशंकर मिश्र, पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय , 26, मानस विहार, सर्वोदय (सदस्य) नगर, लखनऊ-226016

20-श्री रणविजय सिंह ( प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक) , 1/37, यमन भारत माता मन्दिर के पीछे, सहारा इस्टेट, गोरखपुर-273001 , मो0-09794849749, 07839057367 (सदस्य)

21-डॉ० शैलेन्द्र नाथ कपूर, ए-354 , इंदिरानगर, लखनऊ-226016 , मो0-09838972090 (सदस्य)

22-डॉ० क्षेत्रपाल गंगवार, पूर्व प्राचार्य जनता वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय , बड़ौत (बागपत) , ए-903 , सृष्टि टावर, लोक सेवा आयोग चौराहा, प्रयागराज-211018, मो0- (सदस्य) 06375594856

23-डॉ० जगदीश उपासने, पूर्व कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल , फ्लैट नं0-106 , पत्रकार परिसर, सेक्टर-5 , वसुन्धरा , गाजियाबाद-201012, मो०- (सदस्य) 9810401195

24-डा0 प्रदीप कुमार राव, प्राचार्य , महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय , जंगल धूसड़, गोरखपुर (सदस्य)

25-डॉ० विनोद जैन, प्रो० सर्जरी विभाग, के ० जी०एम०यू०, यू०पी० , लखनऊ, बी-41 , (सदस्य) महानगर विस्तार, लखनऊ-226006, मो0-09450019566

2-कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उत्तर प्रदेश सरकार उक्त नामांकन को कभी भी निरस्त कर सकती है ।

सं0 278/ इक्कीस-4-2021-05/2017- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों (क्रमांक 1 से 21 ) के अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम -5 (1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदया क्रमांक 22 से 42 पर उल्लिखित निम्नानुसार गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करते हुये उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की सामान्य सभा का एतद्वारा पुनर्गठन करती हैं-

नियग -4 के अन्तर्गत सदस्य-

अध्यक्ष

(पदेन सदस्य) 1- मा० मुख्य मन्त्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार

(सदस्य) 2-राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष

सदस्य

(पदेन सदस्य) ३-प्रमुख सचिव/ सचिव, भाषा उत्तर प्रदेश सरकार

सदस्य

(पदेन सदस्य) 4-प्रमुख सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

सदस्य

5-सचिव वित्त विभाग , उत्तर प्रदेश सरकार

(पदेन सदस्य) 786

[भाग 1

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

८-सचिव, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

7- कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय , वाराणसी

8- कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

9- कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय , कानपुर

10- कुलपति, काशी विद्यापीठ , वाराणसी

11- कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय

12- कुलपति, कानपुर चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य) 13- कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ

14-कुलपति, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

15-निदेशक, केन्द्रीय औषधि शोध संस्थान , लखनऊ

16-निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, कानपुर

17-निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ

18-सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य)

सदस्य

(पदेन सदस्य) 19-भारत सरकार द्वारा मनोनीत उपशिक्षा परामर्शदाता, भारत सरकार

सदस्य

(पदेन सदस्य) 20-अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

21-निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

नियम -5 (1 ) के अन्तर्गत मनोनीत सदस्य-

सदस्य

(पदेन सदस्य)

(सदस्य) 22-डॉ0 पवन अग्रवाल, प्रोफेसर, हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ, प्रश्रय, 610/191 , ए. केशवनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226020, मो0-09450511639

(सदस्य) 23-डॉ० सूर्यप्रसाद दीक्षित, साहित्यिक, डी-54. निरालानगर, लखनऊ-226007, मो०- 09140809346

(सदस्य) 24-डॉ० अजय कुमार पटनायक (उड़ीसा प्रान्त) , तपोवनम, प्लाट नं0 1032/2402, प्रगतिनगर, यूनिट-8 , भुवनेश्वर-751003, मो0-09437577001, ई-मेल- [email protected]

(सदस्य) 25-डॉ० बलवंत शांतिलाल जानी (गुजराती भाषा) , तीर्थ, 264 जनकपुरी, युनिवर्सिटी रोड, राजकोट-360005 , मो0-9428207000, 9825075098

(सदस्य) 26-डॉ० रविप्रकाश टेकचंदानी ( सिंधी भाषा), डी-014(29-31 ) छाया मार्ग , दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली-110007 , मो0-9540079735

(सदस्य) 27-डॉ बनारसी त्रिपाठी ( संस्कृत भाषा) , जी-54. रान्तीनगर, फेज-4. चारगांवा, गोरखपुर-273013 787 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

28-डॉ० इन्दुशेखर तत्पुरूष, वरिष्ठ रचनाकार तथा सम्पादक, 6 ए, नालंदाविहार, महारानी फार्म दुर्गापुर, जयपुर-302018, मो0-083387062611 (सदस्य)

29-डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिंह, प्रो० हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय , प्रयागराज, 706 , सोनल अपार्टमेन्ट, जगत तारन गोल्डेन जुबली स्कूल के बगल में, जार्ज टाउन, प्रयागराज , मो0-9415050808 (सदस्य)

30-प्रो० हरिशंकर मिश्र, पूर्व आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, 26, मानस विहार, सर्वोदय नगर, लखनऊ-226016 (सदस्य)

31-डॉ० कैलाश देवी सिंह, पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ 41 . कालाकॉकर कालोनी, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007 , मो0-9415064298 (सदस्य)

32-डॉ० चन्द्रशेखर रावल , एसोसिएट प्रोफेसर, सैठ फूलचन्द बागला (स्नातकोत्तर (सदस्य) महाविद्यालय, हाथरस , बी 11 , प्रगति वसंतबाग कालोनी, अलीगढ़ रोड, हाथरस-

204101, मो0 9412176338, 7906226778

33-श्री रणविजय सिंह ( प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक) , 1/37, यमन भारत माता मन्दिर के पीछे, (सदस्य) सहारा इस्टेट, गोरखपुर-273001 , मो0-09794849749 , 07839057367

34-डॉ० वेद प्रकाश पाण्डेय, बालापार, गोरखपुर-273007, मो0-07897442728 (सदस्य)

35-डॉ० शैलेन्द्र नाथ कपूर, ए-354 , इंदिरानगर, लखनऊ-226016 , मो0-09838972090

36-डॉ० सुमन जैन, प्रोफेसर , प्राचीन इतिहास विभाग , काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ओल्ड, (सदस्य) ई/3. जोधपुर कालोनी, एन ० सी०सी० कार्यालय के निकट, गोमती हास्टल के सामने , बी० एच ०यू० , वाराणसी-6, मो0-9415307273

37-डॉ० क्षेत्रपाल गंगवार, पूर्व प्राचार्य जनता वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ौत (सदस्य) (बागपत), ए-903 , सृष्टि टावर, लोक सेवा आयोग चौराहा , प्रयागराज -211018, मो०- 06375594856

38-प्रो० पवन कुमार शर्मा, आचार्य एवं अध्यक्ष , राजनीति विज्ञान विभाग , चौधरी चरण सिंह (सदस्य) विश्वविद्यालय , मेरठ, मो0-08800383649

39-डॉ० दिलीप विद्याधर सरदेसाई, 4/278 , विष्णुपुरी (एन० एल० खन्ना इण्टर कालेज के सामने), कानपुर-208002, मो0-09415041179 (सदस्य)

40-डॉ० जगदीश उपासने, पूर्व कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, फ्लैट नं0-106 , पत्रकार परिसर , सेक्टर-5 , वसुन्धरा , गाजियाबाद-201012 , मो०- (सदस्य) 9810401195

41-डा० प्रदीप कुमार राव, प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय , जंगल धूसड़, (सदस्य) गोरखपुर

42-डॉ० विनोद जैन, प्रो० सर्जरी विभाग , के ०जी०एम०यू०, यू० पी० , लखनऊ, बी-41 , महानगर विस्तार, लखनऊ-226006, मो0-09450019566 (सदस्य)

2-सामान्य सभा के उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उत्तर प्रदेश सरकार उक्त नामांकन को कभी भी निरस्त कर सकती है ।

आज्ञा से, जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव ।

788

[भाग 1

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

कृषिविभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

31 अगस्त, 2021 ई ०

सं० 1561/12-1-21-608 /17 -श्री राज्यपाल महोदय , सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा ( सामान्य चयन/दिव्यांगजन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह-ख (विकास शाखा) में वेतन बैण्ड-3 के सादृश्य वेतनमान रु0 15,600-39,100 , सादृश्य ग्रेड वेतन 50 5,400 में चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह- ख (विकास शाखा) उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

वर्तमान पता

अभ्यर्थी का नाम व पिता का

क्र० सं०

नाम

जनपद

2

3 1

1

देवरिया श्री चंद्रकेश कुमार गौतम पुत्र श्रीश्याम लाल

स्थायी पता

नई तैनाती का स्थान 4

5

6

श्यामलाल, गरीबपट्टी,

पथरदेवा, देवरिया,

उ०प्र०-274404

श्यामलाल, गरीबपट्टी, पथरदेवा, देवरिया, उ०प्र०-274404

उप सम्भागीय कृषिप्रसार अधिकारी, सदर, कुशीनगर ।

2-सम्बन्धित अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय - समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे ।

3-उ०प्र ० लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/ संस्तुत अभ्यर्थी की ज्येष्ठता, उ० प्र० , सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

4-उपर्युक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे उ० प्र० सरकारी आचरण नियमावली , 1956 के (अद्यावधिक संशोधन सहित) में दी गयी व्यवस्थानुसार चल -अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक एवं आय सम्बन्धी प्रमाण- पत्र , चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से हो, जो सक्रिय सेवा में और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, आदि सुसंगत अभिलेख लेकर, कार्यभार ग्रहण करने हेतु कृषि निदेशक, उ ० प्र० , लखनऊ को विलम्बतम 01 माह के भीतर अपनी योगदान आख्या उक्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें ।

5-सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग व्यय/ यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

19 अगस्त, 2021 50

सं० 1328/ सोलह-2-2021 - प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर), उ० प्र ० के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ० प्र ० में प्रवक्ता गणित के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता गणित के पद पर वेतनमान रु 0 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन रु0 5,400 ( पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना भाग 1 ]

789

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1, 1943 शक संवत्)

लेवल-10) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०सं०

अभ्यर्थी का नाम लोक सेवा आयोग का क्रमांक

1

2

3

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-

1

1

श्रुति भारद्वाज पुत्री स्व० सुरेन्द्र कुमार शर्मा

3

2

सचिन गोयल पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता

3

4

अनुपम शर्मा पुत्री श्री विनोद कुमार शर्मा

4

5

अमितात्रिपाठी पुत्री

श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी

5

7

पूजा गर्ग पुत्री

श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग

8

6

राकेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी

9

7

तैनाती संस्था का नाम गृह जनपद

4

5

मेरठ

राजकीय पालिटेक्निक, कोताना, बड़ौत, बागपत ।

मेरठ

राजकीय पालिटेक्निक, पुवायाँ, शाहजहांपुर ।

मुरादाबाद राजकीय पालिटेक्निक, शाहजहांपुर ।

प्रयागराज

राजकीय पालिटेक्निक, प्रेमघर, पट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ़ ।

मेरठ

राजकीय पालिटेक्निक, किरठल , छपरौली, बागपत ।

राजकीय पालिटेक्निक, नरैनी, बांदा ।

प्रतापगढ़

लखीमपुर खीरी

विकास कुमार पाण्डेय पुत्र श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय

8

12

कपिल गंगवार पुत्र श्री महिपाल सिंह गंगवार

9

13

मनोज कुमार पुत्र श्री सुखवीर सिंह

17

10

राजकीय महिला पालिटेक्निक, रिसिया, नानपारा, बहराइच ।

बरेली

राजकीय पालिटेक्निक, मोहम्मदी खीरी ।

राजकीय चर्म संस्थान, आगरा ।

हापुड़

फिरोजाबाद

कु० विनीता पुत्री श्री होतीलाल

राजकीय पालिटेक्निक, इटावा ।

2- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय -समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

3 -सम्बन्धित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी । कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा ।

4-सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी ।

रहेंगे । 5-उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सम्बन्धित अभ्यर्थी को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर

आज्ञा से, सुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिव ।

115 क 790

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

माध्यमिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-6

पदोन्नति

27 अगस्त, 2021 ई0

सं०1104/15-6-2021-4 (7) /2017- उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह 'क' के उप शिक्षा निदेशक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी श्री विष्णु श्याम द्विवेदी (वरिष्ठता क्रमांक 499) को संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं समकक्ष स्तर (वेतनमान, वेतन बैण्ड-3 50 15,600 से 39,100 एवं ग्रेड वेत्तन रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर उनके कनिष्ठ श्री भगवती सिंह (वरिष्ठता क्रमांक 513) की पदोन्नति की तिथि 11 अक्टूबर, 2019 से नोशनल पदोन्नति एवं पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं ।

2-श्री विष्णु श्याम द्विवेदी अपनी वर्तमान तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक विभागाध्यक्ष एवं शासन को उपलब्ध करायेंगे ।

3-श्री द्विवेदी की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव ।

पशुधन विभाग

अनुभाग-3

अधिसूचना

विविध

17 सितम्बर, 2021 ई०

सं०620/37-3-2021- भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 की धारा 32(1 ) (ई) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्, लखनऊ में सदस्य के 01 रिक्त पद पर निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग , उ० प्र ० , लखनऊ के पत्र संख्या 02 / उ ० प्र ० प०चि ० परि०/2021-22, दिनांक 05 अप्रैल, 2021 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर डा० विजय विक्रम सिंह, पशु चिकित्साधिकारी , कोटवाधाम, जनपद बाराबंकी को सदस्य नामित करने की एतद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव ।

मत्स्यउत्पादन विभाग

नियुक्ति

02 सितम्बर, 2021 ई ०

सं021/2021/800/ सत्रह -म- 2021-6-9 (236)/14 टी0 सी0-लोक सेवा आयोग उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती (सामान्य चयन) के माध्यम से सहायक निदेशक, मत्स्य के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित/ संस्तुत 11 अभ्यर्थियों में से क्रमांक 11 पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुमित कुमार को सम्यक् विचारोपरान्त वेतनमान रु० रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे भाग 1 ]

791

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई ० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

50 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 ) में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक, मत्स्य के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करने एवं निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ -5 में उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद/ स्थान में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

पता मुख्य सूची क्र० अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम

1

3

2

11

श्री सुमित कुमार पुत्र श्री हरिपाल

तैनाती का स्थान जन्मतिथि/ गृह जनपद

4

5

कौशाम्बी दिनांक 05-03-1992/ फतेहपुर

ग्राम व पोस्ट-सेलवान,

थाना बिन्दकी, जनपद-

फतेहपुर, उ0 प्र0-212657

2-अभ्यर्थी श्री सुमित कुमार मत्स्य विभाग में अपनी योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और परिवीक्षा अवधि (जो नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है) सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा ।

3-अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत/ अनुमन्य महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते , जो भी हों, देय होंगे ।

4-अभ्यर्थी की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय - समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गयी संगत नियमावलियों, शासनादेशों एवं नियमों के अधीन होंगी ।

5-अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्य- भार ग्रहण कर लें । यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्‌नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त/ निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

6-इस आदेश के निर्गमन के पश्चात् यदि शासन के संज्ञान में आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/ अनुभव आदि सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण- पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो अभ्यर्थी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/ अधिकार मान्य नहीं होगा ।

7-अभ्यर्थी को तैनाती के जनपद तक जाने/ पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

8-अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

[1 ] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा ।

[2] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण - पत्र ।

[3] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र ।

[4] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[5] चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा ।

[6] एक से अधिक जीवित पत्नी/ पति न होने का शपथ- पत्र ।

9-अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

10 - उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित जनपद /स्थान में योगदान करने के पश्चात् अपना कार्यभार प्रमाणक निदेशक, मत्स्यव शासन को उपलब्ध करायेंगे ।

आज्ञा से, डा० सरोज कुमार, विशेष सचिव ।

792

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1, 1943 शक संवत्)

संस्कृति विभाग

पदोन्नति

24अगस्त, 2021 ई०

सं0 1429/चार- 2021 -डॉ० यशवन्त सिंह राठौर, मुद्राशास्त्र अधिकारी, राज्य संग्रहालय , लखनऊ को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र ० संग्रहालय निदेशालय के नियंत्रणाधीन उप निदेशक, राजकीय संग्रहालय, मथुरा, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 के रिक्त पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदोन्नति करते हुये राजकीय संग्रहालय , मथुरा में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

अनुभाग -1

नियुक्ति

23 सितम्बर, 2021 ई०

सं० आई०/100020/2021/65-1001 (001 )/1 /2021- कार्मिक अनुभाग-04, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या04/ 2021/1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तुत किये गये स्वःसत्यापन/ घोषणा-पत्र के आधार पर उ ० प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन ), 2019 के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान , वेतन मैट्रिक्स, लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में अस्थायी औपबन्धिक रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है ) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

पिता का नाम

अभ्यर्थी का नाम

पत्राचार का पता

गृह जनपद तैनाती का जनपद

स्थायी पता-म० नं० 582/4A, गयासुद्दीन

प्रयागराज फतेहपुर सुश्री प्रगति मिश्रा श्री विनोद कुमार

मिश्रा पुर, गंगा विहार ट्रांसपोर्ट नगर, जनपद-

प्रयागराज, उ० प्र ० , पिन कोड -211011

2-सुश्री प्रगति मिश्रा की ज्येष्ठता उ० प्र ० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

3-सुश्री प्रगति मिश्रा को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी ( यथास्थिति) न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण- पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण- पत्र , जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हों आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग , उ० प्र० , इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें । यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० के समक्ष उपस्थित नहीं होती हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है । निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/ यात्रा-व्यय देय नहीं होगा ।

793 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

4-सुश्री प्रगति मिश्रा का औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सत्यापित नहीं होता है या उनके द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

5-- सुश्री प्रगति मिश्रा, तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख- रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली - भांति समझेंगी और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगी ।

सं०आई०/99995/2021/65-1001 (001 )/1 /2021 -उ ० प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन ) , 2019 के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स, लेवल -08 (रु 0 47,600-1,51,100 ) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम

पत्राचार का पता

गृह जनपद तैनाती का जनपद

गोरखपुर कुशीनगर सुश्री अनुरिता श्री अनूप कुमार सिन्हा

स्थायी पता- फ्लैट नम्बर-302, काव्यांजलि हाईटस अपार्टमेन्ट, मोहद्दीनपुर मेन रोड, गोरखपुर, जनपद-गोरखपुर, उ ०प्र०, पिन कोड-273008

2-सुश्री अनुरिता की ज्येष्ठत्ता उ० प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

3-सुश्री अनुरित्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा- पत्र, एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी ( यथास्थिति) न होने का घोषणा -पत्र , शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण- पत्र, चरित्र सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु सम्बन्धी न हों आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग , उ०प्र० , इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम् 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें । यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग , उ० प्र ० के समक्ष उपस्थित नहीं होती हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है । निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/ यात्रा-व्यय देय नहीं होगा।

4- सुश्री अनुरिता का नियुक्ति- पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है , जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित करने में बाधक हो तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

5- सुश्री अनुरिता तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/ वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली- भांति समझेंगी और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगी ।

आज्ञा से,

हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव।

794

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग

नियुक्ति

19अगस्त, 2021 ई०

सं० 972/63-4030-2021-43 (एच) 2018- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग , प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश उद्योग ( हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय ) सेवा में सहायक आयुक्त, उद्योग (हथकरघा) के पद पर चयनित श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार को वेतनमान/ वेतनबैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से वर्तमान पदनाम सहायक आयुक्त, उद्योग के पद पर श्री राज्यपाल सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं ।

2-श्री देवेन्द्र कुमार को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि अनवरत संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के पश्चात् श्री देवेन्द्र कुमार को उक्त पद पर यथा समय स्थाई किया जायेगा ।

3-श्री देवेन्द्र कुमार को उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे । श्री देवेन्द्र की पारस्परिक ज्येष्ठता, उ ० प्र ० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 ( यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

4-श्री देवेन्द्र कुमार की उक्त पद पर तैनाती हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ ० प्र० , कानपुर में की जाती है और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी योगदान आख्या आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर को प्रस्तुत करें ।

आज्ञा से, नवनीत सहगल , अपर मुख्य सचिव ।

पी ०एस ०यू० पी०-30 हिन्दी गजट- भाग 1-2021 ई ०।

मुद्रक एवं प्रकाशक निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश , प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं ० ए ०डी०-4

लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार , 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि , जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

September 14, 2021

No. 66-The following Officers , High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench , Lucknow, provisionally promoted as Joint Registrar in recruitment year 2020-2021, have fulfilled the condition of their promotion and are promoted as Joint Registrar from the date they took charge on the post upon provisional promotion . Their promotion shall be subject to the final decision of the Hon'ble Court in CivilMisc . Writ Petition No. 6393 of 2021 Mahendra Singh Vs. Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad and others:

Name

Sl. No.

Emp.No.

2

I

3 (S/Sri/Smt.)-

1

2713

Subodh Chandra Srivastava , Lko,

2

2715

Jitendra nath Dixit, Lko.

3

3176

Krishna Kumar

4

3267

Nand Lal- 1

S

3284

Sanjay Kumar Tripathi

G

3289

Sanjay Singh Chauhan

196 ख 1458

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

2

3

(S/Sri/Smt.)-

 7          3290        Arun Kumar Agrawal
 8          3291        Devi Shankar
 9          3292        Manoj Kumar Jain
10          3293        Krishna Nand Pandey
 11         3295        Arun Kumar-11
12          3297        Shiv Prasad
13          3300        Ambika Prasad Pal
14          3301        AdyaPrasad
15          3308        Uma Shanker -II
16          3309        Ram Khelawan Patel
17          3311        Sanjay Bhattacharya
18          3312        Anil Kumar Pandey
19          3313        Kshama Srivastava
20          3315        JagLal
21          3320        Rajeshwari Manorama
22          3321        Har Govind Das
23          3322

Ramesh Chandra Sonkar- II

24

3325

Brijesh Kumar Shukla

25

3327

Sharad Chandra Upadhyay

26

3341

Raj Kumar Pandey

27

3350

Rajesh Kumar Chaurasiya

28

3447

Khursheed Ahmad

(Under Rule 20(d ) of the Allahabad High Court Officers and Staff ( Conditions of Service and Conduct) Rules , 1976 , the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training . particularly with regard to application of Law in the working of the High Court , conductedby J.T.R.L Lucknow and 90 % attendance shallbe compulsory during training programme . The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term " successful training " shall mean 90 % attendance in training programme conducted by J.T.R.L. ) .

(The Promotion , notified above, shall be subject to result of other Writ Petition( s ) (if any) filed before the Hon'ble Court).

1459 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

No. 67-From the date of taking over charge, following Joint Registrars. High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A:

Sl . No.

Name

Emp.No.

2

1

3

(S/Sri)-

1

3229

Arvind Kumar Srivastava

2

2707

VipinKumar Yadav, Lko.

3

3249

Satish Chandra Dwivedi

4

3250

DayaRam

5

3251

Chotey Lal Kanaujia

No. 68-From the date of taking over charge, following Deputy Registrars , High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar, in the pay scale Level-13 :

Sl . No.

Name

Emp. No.

2

3

I

(S/Sri)-

3448

Jitendra Kumar Jaiswal

2

3453

Farooq Ahmad Siddiqui

3

3460

Mahish KumarDubey

4

3346

JilayDar Singh

5

3462

Sayeed Ahmad

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff ( Conditions of Service and Conduct) Rules , 1976 , the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conductedby J.T.R.I .. Lucknow and 90% attendance shallbe compulsory during training programme . The Director, J.T.R.1 . shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term " successful training" shall mean 90 % attendance in training programme conducted by J.T.R.L. ) .

(All promotions, notified above , shall be subject to result of Writ Petition( s ) , if any, filed before the Hon'bleCourt) .

(In view ofprevalling transfer policy , Sri Haider Husain Shabi ( Emp . No. 2634) , Registrar, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench : S/Sri Har Govind Das (Emp . No. 3321 ) , Ramesh Chandra Sonkar- 11 (Emp.No. 3322), Brijesh Kumar Shukla ( Emp . No. 3325) and Sharad Chandra Upadhyay ( Emp . No. 3337) , all Joint Registrar, posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, willdraw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further, Sri Vipin Kumar Yadav ( Emp . No. 2707), postedat Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Regisrar, S/Sri Jutendra Kumar Jaiswal ( Emp . No. 3448 ) , Farooq Ahmad 1460

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई ० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

[भाग 1 -क

Siddiqui (Emp . No. 3453 ) . Mahish Kumar Debey (Emp . No. 3460 ) , Jilay Dar Singh (Emp . No. 3346 ) and Sayeed Ahmad ( Emp . No. 3462 ), posted at High Court of Judicature at Allahabad will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Regisrar) .

September 23, 2021

No. 69-Under the orders of Hon'ble the Acting Chief Justice dated 22-09-2021 . following Section Officers, High Court , Allahabad/Lucknow Bench are hereby confirmed on their post from the date mentioned against their names :

 SI.   Emp . No.  Name                                            Date of confirmation
No.
 L         2        3                                                    4
                  (S/Sri)
         6083     SanjaySharma                                       09-09-2020
 2       4604     RamNarayan Singh Yadav                             07-09-2020
 3       7171     Suresh Kumar Pal                                    18-10-2020
 4       7181     Smt. Rupali Chaturvedi , Lko.                       16-11-2020
 5       7197     Smt. Satya Singh                                   01-06-2020
 6       7199     Sushant Singh                                      28-09-2020
 7       7200     Sandeep Kumar Srivastava, Lko.                     28-09-2020
 8       7201     Km. Gunjan Chandra. Lko.                           28-09-2020
 9       7202     Mayank Bhatnagar                                   28-09-2020
 10      7203     Chaitenya Sinha                                    28-09-2020
 11      7204     Manish Srivastava                                  28-09-2020
 12      7205     Puneet Singh, Lko.                                 28-09-2020
 13      7206     SharadKumar                                        28-09-2020
 14      7207     Smt. Asha Singh, Lko .                             28-09-2020
 15      7208     Rajesh Kumar Sharma                                28-09-2020
 16      7209     Sudeep Chandr Das                                  28-09-2020
 17      7210     Smt. Nivedita Sen Gupta                            28-09-2020
 18      7300     Kamad Tinku Shukla                                 28-09-2020
 19      7211     SumitAgarwal                                       28-09-2020
20       7212     Ashok Kumar Misra                                  28-09-2020

भाग 1 -क

1461

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

 1         2        3                                                    4
                  (S/Sri
21       7213     Devendra Kumar Pathak, Lko.                        28-09-2020
22       7301     Prem Prakash Verma                                 28-09-2020
23       7215     Km. Huma Jamal                                     28-09-2020
24       7217     Bhupesh Kumar Gautam                               28-09-2020
25       7218     PriyaBrota Sen Gupta                               28-09-2020
26       7219     AnandPratap Singh. Lko.                            28-09-2020
27       7222     ShyamalRoy                                         28-09-2020
28       7308     Malay Sharma, Lko.                                 28-09-2020
29       7223     Mahesh Bajpai , Lko.                               28-09-2020
30       7224     Dhirendra Kumar Mishra                             28-09-2020
31       7225     Anupam Shukla                                      28-09-2020
32       7226     Alok ShivTrivedi, Lko.                             28-09-2020
33       6061     Raj Kamal Sonkar                                   30-09-2020
34       7227     Abid Azmi , Lko.                                   28-09-2020
35       7229     Ramesh Pandey                                      28-09-2020
36       7230     Himanshu Mishra                                    28-09-2020
37       7231     Ashish Kumar Srivastava                            30-09-2020
38       7232     Puneet Mishra, Lko.                                28-09-2020
39       7233     Gaurav Kumar Yadav, Lko .                          28-09-2020
40       7234     Shishir Prakash Shukla                             28-09-2020
41       7235     Ashutosh Asthana, Lko ,                            28-09-2020
42       7236     Ambrish Kumar Pandey                               28-09-2020
43       7238     Smt. Yash Kirti Pandey. Lko.                       28-09-2020
44       7239     Bhuwneshwar Nath Tiwari                            30-09-2020
45       7309     Rohit Kumar Rastogi , Lko.                         28-09-2020
46       7240     LalMani Pandey                                     28-09-2020
47       7241     Vinod Kumar Pathak                                 28-09-2020

1462

भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

1

2

3

(S/Sri

48       7242     Vimal Kumar
49       7243    Naveen Kumar Pathak , Lko .
50       7244    Jitendra Kumar
51       7245    WaqarAlam
52       7246    AliAhmad
53       7247    Ashish Mishra
54       7248    Vivek Tripathi
55       7251     Sandeep Kumar Mishra
56       7252     Sujit Bhattasali. Lko.
57       7253    Ritesh Kumar Saxena, Lko.
58       7254     Shashi Kishore Shukla
59       7255    Auditya Kumar Singh, Lko.
60       7256    Udai Vir Singh, Lko.
61       7257    AmitYadav
62       7312    Rajneesh Kumar, Lko,
63       7258    Ashish Verma. Lko .
64       7262    Arun Kumar
65       7263     Rakesh Yadava
66       7264    KumarAmbika
67       7265    Ajay Kumar Singh
68       7269    Om Harsh Yadav, Lko.
69       7270    Anwarul Hasan
70       7271    Mohammad Faisal, Lko.
71       7272    Nirmal Kumar Gupta
72       7273     Sanjay Kumar Yadav
73       7274     Mrs. Vandana, Lko.
74       7275    ManishNeeraj

4

28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
30-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
30-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
28-09-2020
01-10-2020
01-11-2020
11-11-2020
11-11-2020
11-11-2020
11-11-2020
13-11-2020
11-11-2020
11-11-2020
11-11-2020
11-11-2020

भाग 1 -क

1463

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

 1         2        3                                                    4
                  (S/Sri
75       7304     Bisal Kumar Gupta                                  11-11-2020
76       7276     Vinai Singh, Lko.                                  11-11-2020
77       7278     Arvind Gautam                                      11-11-2020
78       7280     Niraj Kumar                                        14-11-2020
79       7281     Mohd. Adil Hamed. Lko .                            15-11-2020
80       7282     SumitBaghel                                        20-11-2020
81       7283     Devendra Singh                                     26-11-2020
82       7286     Vijendra Singh                                     05-12-2020
83       7305     Santosh Kumar                                      05-12-2020
84       7287     Virendra Kumar                                     05-12-2020
85       7310     Dileep Kumar Rao . Lko.                            05-12-2020
86       7307     Shiv Shanker Lal                                   05-12-2020
87       7289     Km. Archana Singh , Lko.                           05-12-2020
88       7290     Sanjay Kumar Sonker, Lko,                          06-12-2020
89       7291     BhoopendraPratap Singh , Lko.                      05-12-2020
90       7292     Mithai Lal Sonkar                                  05-12-2020
91       7293     Ravi Kant Tandon, Lko.                             05-12-2020
92       7295     Atul Kumar                                         05-12-2020
93       7298     AnilKumar                                          05-12-2020
94       7182     Atul Kumar Srivastava                              07-12-2020
95       7183     Smt . Rekha Srivastava                             06-12-2020
96       7327     Sanjeev Kumar Mishra                               05-12-2020
97       7321     Santosh Kumar Singh                                05-12-2020
98       7330     Prabhat Kumar Tiwari                               05-12-2020
99       7326     Km. Richa Karidhal, Lko.                           05-12-2020
100      7328     Arvind Kumar Gupta                                 05-12-2020
101      7322     Smt. Shweta Yadav                                  05-12-2020

1464

भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

1

2

3

(S/Sri

102      7323     Avishesh Kumar Yadav
103      7329     Alkesh
104      7324     Jainendra Kumar
105      7345     Atul Kumar Shukla, Lko.
106      7339     Dinesh Kumar Pandey
107      7340     Ashish Khare
108      7343     Nasruddin
109      7342    Mohemmed Shahab Siddiqui
110      7341     Sarita Kumari
111      2800     Phool Chandra, Lko.
112      7319     Piyush Kumar Patel
113      5962     Dharmendra Kumar Verma
114      5902     Ramesh Kumar
115      5961     KuldeepRahi
116      5890    Ashish Kumar Pandey
117      5970     Pramod Kumar Sahu
118      5967     Smt. Kusum Mishra
119      5836     Shashank Srivastava
120      5999     Kamal Raj
121      7320     Mohd. Shadab
122      7337     Shekhar Azad
123      7331     TusharTripathi
124      2983     Saurabh Shukla , Lko.
125      7332    Dev Kant Pandey
126      7333     Smt. Renu Singh
127      7334     Shatrughan Pathak

4

05-12-2020
05-12-2020
05-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
19-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
18-12-2020
03-01-2021
02-01-2021
02-01-2021
01-02-2021
01-02-2021
01-02-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
03-03-2021

Above confirmation shall be subject to result of Writ Petition( s ) ( if any ), filed before the Hon'ble Court.

1465 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

September 23, 2021

No. 70-From the date of taking over charge , following Assistant Registrars , High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow , are hereby promoted as Deputy Registrar, in the pay scale Level-12:

Sl .No.

Name

Emp.No.

2

1

3

(S/Sri

4062

Bhanu Pratap Singh

2

4021

Dinesh Kumar Pandey

3

4035

Rajesh Kumar Mehrotra

4

4039

Anil Kumar Sonkar

5            4055         Shailesh Kumar Sinha, Lko.
6            4047        Ashok Kumar-IV

7

Sushil Kumar Ratnakar

4023

8

4072

Santosh Kumar Misra

9

3457

Rakesh Kumar Chaurasia

10

4031

Ram Kishore

11

4033

Ajay Kumar Srivastava

12

4074

Shiv Prakash, Lko.

4050

13

OmBahadur Singh

14

4029

Sanjay Kumar Srivastava

(All promotions, notified above , shall be subject to result of Writ Petition( s) , if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view ofprevailing transfer policy, S/Sri Ashok Kumar Singh Yadav (Emp . No. 4044) and Ganga Sagar Tripathi (Emp. No. 4071 ) , both Deputy Registrars , posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court , willdraw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further S/Sri Ajay Kumar Srivastava (Emp . No. 4033 ), Om Bahadur Singh (Emp. No. 4050 ) and Sanjay Kumar Srivastava ( Emp . No. 4029 ) , posted at High Court of Judicature at Allahabad, willdraw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar) .

Byorderofthe

Hon'ble Court, (Sd.) ILLEGIBLE, RegistrarGeneral.

No. 71-Sri Pankaj Srivastava (Emp . No. 1468) , presently working on the ex-cadre post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary , is hereby informed that his request dated 13-09-2021 for granting him permission to take over the charge of Joint Registrar- cum - Private Secretary Grade- IV in his original cadre and to continue the services of ex- cadre post of Joint Registrar - cum- Joint Principal Private Secretary in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice , by handing /taking over the charge, vice-versa, has been considered and accepted under the orders dated 23-09-2021 of Hon'ble the Acting ChiefJustice.

(Sd.) ILLEGIBLE . RegistrarGeneral.

197 ख 1466

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

September 24, 2021

No. 72-From the date of taking over charge, Sri Irshad Ahmad Siddiqui (Emp . No. 1455) , Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade - III , High Court of Judicature at Allahabad , is hereby promoted to the post of Joint Registrar - cum -Private Secretary Grade- IV in the pay scale of Level - 13 as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to handing over charge of J.R. - cum- P.S . Gr - IVby Sri Pankaj Srivastava to continue his services on the ex- cadere post of J.R. - cum -J.P.P.S . in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice in the light of orders dated 23-09-2021 of Hon'ble the Acting Chief Justice.

[The above promotion shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts to their original posts and result of Writ Petition (s) , filed, if any].

Byorderof

The Hon'ble Court, (Sd.) ILLEGIBLE, Registrar General.

अलीगढ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

02 सितम्बर , 2021 ई 0

सं० 580 (iv) /डी० एल ० आर० सी० उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68 /3- 2(जी)-1979- रा-1, दिनांक 05 सितम्बर , 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता , 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/ एक-1-2016- 20(5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे०. जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना की नगर पंचायत, पिसावा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 818 / नौ-5-19-56सा/2018 नगर विकास अनुभाग -5 लखनऊ, दिनांक 07 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर विकास विभाग , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करती हूं । इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा:

अनुसूची

क्षेत्रफल

गांव

जिला तहसील परगना

गाटा संख्या

सं०

भूमि की श्रेणी / प्रकृति

विवरण / प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है ।

3

9 2

4

7

1

6

8

5

हेक्टेयर

1

चण्डौस पिसावा

864

0.234 6-2आबादी

अलीगढ़ गभाना

नगर पंचायत, पिसवा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु। नगर विकास विभाग , उ०प्र० शासन, लखनऊ के निवर्तन पर ।

1467 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई ० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

सं० 583 (iv) /डी० एल ०आर० सी० उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या 68 /3- 2(जी)-1979-रा-1 , दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग ) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/ एक-1-2016- 20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, सेल्वा कुमारी जे ०, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ -6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम भिलावली में पुलिस चौकी, तेहरा मोड़ स्थापित्त किये जाने हेतु गृह ( पुलिस) विभाग , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करती हूं । इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा:

अनुसूची

तहसील परगना गांव

जिला

क्षेत्रफल

गाटा संख्या

क्र० सं०

भूमि की श्रेणी/ प्रकृति

विवरण/ प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है ।

1

3

4

5

8

9 2

6

7

हेक्टेयर

243-क 0.015

1 अलीगढ़ कोल अकराबाद भिलावली

श्रेणी-6-2 आबादी

पुलिस चौकी, तेहरा मोड़ स्थापित किये जाने हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र ० शासन, के निवर्तन पर ।

17 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 612 (iv) /डी०एल०आर० सी० उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68 /3- 2(जी)-1979-रा-1 , दिनांक 05 सितम्बर , 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 08, सन् 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/ एक-1-2016- 20(5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं , सेल्वा कुमारी जे० , जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को , जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर , 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना के ग्राम मढ़ौला में क्षेत्राधिकारी , गभाना के कार्यालय/आवास एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु गृह (पुलिस ) विभाग , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करती हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा

अनुसूची

क्षेत्रफल

जिला तहसील परगना गांव

क्र० सं०

गाटा संख्या

भूमि की श्रेणी/प्रकृति

विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है ।

2

4

8

1

5

6

7

9

3

हेक्टेयर

मढौला 319मि० 0.160

खैर

1 अलीगढ़ गमाना

श्रेणी-6-4 ऊसर

क्षेत्राधिकारी, गभाना के कार्यालय/ आवास एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु । गृह (पुलिस) विभाग, उ०प्र ० शासन, के निवर्तन पर ।

सेल्याकुमारी जे, जिलाधिकारी, अलीगढ़ ।

1468

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

[भाग 1 -क

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञायें

25 अगस्त, 2021 ई०

सं० 882 / बारह - ए- भू० व्य० (पुर्नग्रहण)/ 2021-2022-अधिसूचना संख्या 258/ रा-1 / 16 (1 )73 , दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली , 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या32 /744/ एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं , डा ० दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी , बहराइच , निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/ स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तथा उपजिलाधिकारी महसी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/ संस्तुति दिनांक 31 जुलाई, 2021 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश सख्या 744/ एक-1-2016-20(5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वृहद गौ संरक्षण केन्द्र गौहनिया की स्थापना हेतु पशुपाल विभाग उ०प्र ० शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखते है ।

अनुसूची

तहसील परगना

जिला

क्षेत्रफल

ग्राम

क्र0 सं०

खसरा संख्या

भूमिकी श्रेणी/ प्रकृत्ति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है) 4

6

7

1

2

3

5

8

9

हेक्टेयर

1.252

1 बहराइच महसी फखरपुर गौहनिया 69

वृहद गौ संरक्षण केन्द्र गौहनिया पशुपालन विभाग , बहराइच उ०प्र० ।1

श्रेणी 5-3-3 अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

सं० 883/ बारह- ए -भू० व्य० (पुर्नग्रहण)/ 2021-2022-अधिसूचना संख्या 258/ रा-1 / 16 (1 ) 73 , दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता , 2006 (उ० प्र० अधि० संख्या 08 , सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता , नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या32/744/ एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी, बहराइच , निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं । तथा उपजिलाधिकारी कैसरगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/ संस्तुति दिनांक 19 जुलाई, 2021 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/ एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून , 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वृहद गौ संरक्षण केन्द्र अतौलिया की स्थापना हेतु पशुपाल विभाग उ ०प्र ० शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखते है ।

अनुसूची

क्षेत्रफल

जिला तहसील परगना ग्राम

विवरण (प्रयोजन क्र० सं०

खसरा संख्या

भूमिकी श्रेणी/प्रकृति जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है)

4

6

7

1

2

3

5

9

हेक्टेयर

1.500

1 बहराइच कैसरगंज फखरपुर अचौलिया 689मि०

वृहद गौ संरक्षण केन्द्र अचौलिया पशुपालन विभाग , बहराइच उ ०प्र० ।

श्रेणी 5-1 / अन्य कृषि योग्य भूमि-नई परती (परती जदीद)

डा० दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी , बहराइच ।

भाग 1 -क

1469

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

19अगस्त, 2021 ई०

सं० 2679/ आठ- एल ०ए ० सी०.पुर्न० (2021-22) , ग्राम कुआंघोषी, परगना व तहसील महरौनी की आ०सं०-354, रकबा 0.41 एकड़ जिसका पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-58/ आठ-एल ०ए० सी०.पुर्न० ( 1994-95 ) , दिनांक 11 अक्टूबर, 1995 द्वारा तहसील महरौनी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु किया गया था । पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के पत्र संख्या- प-87/2017 , दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 द्वारा उक्त पुनर्ग्रहीत आराजी का रकबा मानक से कम होने का उल्लेख करते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया । तदनुसार शासनादेश संख्या-ई-202/एक-1-2021-रा-1 , दिनांक 08 जून, 2021 एवं शासनादेश संख्या-ई-347 / एक-1-2021-रा -1 , दिनांक 27 जुलाई, 2021 द्वारा उक्त पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 11 अक्टूबर, 1995 को अपास्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः आ० सं०-354, रकबा 0.41 एकड़ स्थित ग्राम कुआंघोषी, परगना व तहसील महरौनी के संबंध में पारित पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-58/आठ- एल०ए०सी०.पुर्न० ( 194-95) , दिनांक 11 अक्टूबर, 1995 को निरस्त कर भूमि को पुनः गांवसभा के बंजर खाते में दर्ज किया जाय ।

08 सितम्बर, 2021 ई0

सं० 2841/आठ- एल ० ए० सी०. पुर्न० (2021-22), शासनादेश संख्या 258/16( 1 ) 1973 / राजस्व 1 दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ० प्र० अधि० संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 28 / 741/ एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित्त भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता उक्त भूमि इस शर्त के साथ पुनर्ग्रहीत की जाती है कि रेलवे विभाग द्वारा नाले के प्रवाह को बाधित नहीं किया जायेगा एवं नाले पर पुल आदि बनये जाने के अतिरिक्त उसके प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

अनुसूची

परगना

जिला तहसील

क्र० सं०

गांव गांवसमा/ स्थानीय प्राधिकारी

3

4

5 1

2

ललितपुर बालाबेहट

1 ललितपुर

सगौरिया ग्राम सभा सगौरिया क्षेत्रफल

गाटा संख्या

भूमिकी श्रेणी/ प्रकृति

विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है ।

9

8

6 7

244

हेक्टेयर 0.012 6-1 अकृषिक (नाला)

झांसी- बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार को

सं० 2842/ आठ- एल०ए०सी०.पुर्न० (2021-22), शासनादेश संख्या 258/16(1 ) 1973 / राजस्व 1 दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ ०प्र० अधि० संख्या 08 , सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 28/741/ एक-1-2016-20 (5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर, निम्न अनुसूची में 1470

[भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई ० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं।

अनुसूची

जिला

परगना

गांव

गाटा

तहसील

क्र० सं०

गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

1

2

3

4

5

ललितपुर बालाबेहट

1 ललितपुर

अमऊखेड़ा ग्राम सभा कपासी क्षेत्रफल

विवरण-प्रयोजन

भूमि की

संख्या

श्रेणी/प्रकृति जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है ।

6

7

8

9

हेक्टेयर

0.005

23/3

5-3- ङ बंजर दीगर

झांसी-बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार को ।

सं० 2843/आठ-एल० ए० सी०. पुर्न० (2021-22 ) , शासनादेश संख्या 258/16(1 ) 1973 / राजस्व 1 दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता , 2006 (उ ०प्र० अधि० संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली , 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 28 /741/ एक-1-2016-20(5)/ 2016, दिनांक03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुयें मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं

अनुसूची

जिला

गांव क्षेत्रफल

गाटा

तहसील परगना

क्र० सं०

गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

3

5

4

2

1 ललितपुर ललितपुर ललितपुर जाखलौन ग्राम सभा जाखलौन

विवरण-प्रयोजन

भूमि की

संख्या

श्रेणी/प्रकृति जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है।

9 6

8

7

हेक्टेयर

1251

0.010 5-3-ड़ बंजर दीगर

झांसी-बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार को

15 सितम्बर, 2021 ई 0

सं० 2904/ आठ- एल०ए० सी०.पुर्न० (2021-22 ). शासनादेश संख्या 258/ 10-1 / 16(1 )-73 , दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ० प्र ० अधि० संख्या 08 , सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4 ) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 /740/ एक-1-2016-20 (5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर, निम्न अनुसूची में भाग 1 -क

1471

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्म 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

जिला

गाटा

तहसील परगना गांव क्र० सं०

क्षेत्रफल भूमिकी विवरण-प्रयोजन

श्रेणी/प्रकृति

गांवसभा/ संख्या

स्थानीय

प्राधिकारी

2

3

4

5

जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है।

6 1

1 ललितपुर तालबेहट तालबेहट बिगारी ग्राम 7

9

8

हेक्टेयर

0.160 6-4, जो अन्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण

312 मि०

समाज बिगारी कारणों से अकृषित हो

जलापूर्ति दिमाग, उत्तर प्रदेश को कड़ेसराकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं० 2905/ आव- एल०ए ० सी०.पुर्न० ( 2021-22) , शासनादेश संख्या 258/10-1 /16(1 )-73 , दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या 08 , सन् 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/ 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी , ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्म 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

गाटा जिला तहसील परगना गांव क्र० सं०

भूमि की

क्षेत्रफल

संख्या

गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

5

विवरण -प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है ।

श्रेणी/ प्रकृति

6 2

3

4

1

तालबेहट तालबेहट दौलता ग्राम 8

7

9

हेक्टेयर

0.160

नमामि गंगे तथा ग्रामीण 5-3-5.

322 मि०

1 ललितपुर

समाज ककड़ारी बंजर जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को मऊ ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

20 सितम्बर, 2021 ई ०

सं० 2926/आव-एल० ए० सी०.पुर्न० (2021-22) , शासनादेश संख्या 258/ 10-1 / 16 (1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ ० प्र ० अधि० संख्या 08 , सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली , 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 /740/ एक-1-2016-20(5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 1472

[भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

परगना

जिला तहसील

गाटा संख्या

क्र० सं०

गांच गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

4

5 1

2

3

मड़ावरा मड़ावरा सौल्दा ग्राम क्षेत्रफल

विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है ।

भूमि की श्रेणी/ प्रकृति

6

8

7

9

हेक्टेयर

0.161

2/32-मि०

1 ललितपुर

समाज उल्दनाखुर्द

5-3-3, बंजर

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्तिविभाग, उत्तर प्रदेश को टोरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु ।

सं० 2927/आठ- एल ०ए० सी०.पुर्न० (2021-22) , शासनादेश संख्या 258 / 10-1 / 16(1 )-73 , दिनांक 05 मार्च , 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ ०प्र० अधि० संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740/ एक-1-2016-20(5)/2016 , दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी , ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

क्र० जिला तहसील परगना

गाटा संख्या

सं०

गांव गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

1

4

2

3

5 क्षेत्रफल

विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है ।

भूमि की श्रेणी/ प्रकृति

8

6

7

9

हेक्टेयर

1.000

1158/3

1 ललितपुर महरौनी महरौनी बानपुर ग्राम

समाज बानपुर

6-4- पत्थर

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बिल्ला मोगान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

21 सितम्बर , 2021 ई०

सं० 2950/ आठ- एल०ए०सी०.पुनं० (2021-22 ), शासनादेश संख्या 258/10-1 /16(1 )-73 , दिनांक 05 मार्च , 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 ( उ० प्र ० अधि० संख्या 08 , सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त भाग 1 -क

1473

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/ 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्म 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

तहसील परगना

जिला

गाटा संख्या

क्र० सं०

गांव गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

2

3

1

4

5 क्षेत्रफल

विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है ।

भूमि की श्रेणी/ प्रकृति

6

7

8

9

हेक्टेयर

0.250

672-मि०

ललितपुर ललितपुर

1 ललितपुर

तालगांव ग्राम समाज तालगांव

5-3-罩, बंजर

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्तिविभाग, उत्तर प्रदेश को कचनींदाकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु

सं० 2952/ आठ- एल० ए०सी० पुर्न० (2021-22) , शासनादेश संख्या 258/16( 1 ) 1973 / राजस्व 1 दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या 08, सन् 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग ) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 28 /741/ एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी , ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्म 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं उक्त भूमि इस शर्त के साथ पुनर्ग्रहीत की जाती है कि रेलवे विभाग द्वारा जलमग्न भूमि/ बंध के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

अनुसूची

जिला

परगना गांव

तहसील

सं०

गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

2

3

4

5 1

ललितपुर ललितपुर

1 ललित्तपुर

चांदपुर ग्राम समा चाराकोडर गाटा क्षेत्रफल

संख्या

भूमिकी श्रेणी/ प्रकृति

विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है ।

6

7

8

9

हेक्टेयर

0.182

32/1,

5-3- ड़, बंजर

0,099

32/2

6-1 , पत्थर

39 0.010

6-1 , बंध

झांसी-बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार को योग ...

0.291

सं० 2951 /आठ- एल ०ए ० सी०.पुनं० (2021-22) , शासनादेश संख्या 258/ 10-1 / 16 (1 ) -73 , दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ ०प्र ० अधि ० संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली , 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त

198 ख 1474

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

[भाग 1 -क

शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/ 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं:

अनुसूची

तहसील परगना गांव जिला

गाटा संख्या

क्र० सं०

गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी

2

3

5 1

4

मड़ावरा

1 ललितपुर मड़ावरा

हंसरी ग्राम समाज लिधौरा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/

विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहीत की जा रही है ।

प्रकृति

6

7

8

9

हेक्टेयर

0.700

261-ख

5-4, टोरिया

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्तिविभाग, उत्तर प्रदेश को मड़ावरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु ।

अन्नविदिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर ।

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञा

02अगस्त, 2021 ई०

सं० 2433/ आर० ए०-नौ-याचिका समिति/ 2021-22-जनपद महोबा की तहसील महोबा में सन् 1974 से मौजा महोबा का बन्दोबस्ती नक्शा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू कुमार त्रिपाठी, जनपद गाजीपुर के अभ्यावेदन के क्रम में उ०प्र० विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) दिनांक 27 जुलाई, 2021 को आयोजित बैठक के क्रम में मा ० राजस्व परिषद के पत्र सं0-2710/4-विविध 03/2013 (माानचित्रालय ) दिनांक 30 जुलाई, 2021 द्वारा मौजा महोबा का बन्दोबस्ती नक्शा उपलब्ध कराये जाने के प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग , उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा ग्राम महोबा एवं ग्राम दरीबा, परगना तहसील व जनपद महोबा के वर्ष 1905-06 के भू-मानचित्र की उपलब्धता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य रुड़की प्रेस एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित राजकीय प्रेस से वस्तुस्थिति ज्ञात्त किये जाने हेतु राजस्व परिषद के विशेष कार्याधिकारी, श्री मिथलेश कुमार, मो0नं0 9720846002 तथा चकबन्दी अधिकारी महोबा की संयुक्त टीम बनाने हेतु निर्देश दिये गये है । भू- मानचित्र की उपलब्धता के सम्बन्ध में उपरिवर्णित संस्थाओं से वस्तुस्थिति ज्ञात कर प्रकरण में की गयी कृत कार्यवाही की संयुक्त आख्या 10 दिन के भीतर मा० परिषद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये गये है ।

01 -ग्राम महोबा एवं दरीबा परगना व तहसील महोबा के वर्ष 1905-06 के भूमानचित्र की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु मा ० राजस्व परिषद द्वारा श्री मिथलेश कुमार, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उ ०प्र ० अनुभाग -4, लखनऊ (9720846002) एवं चकबन्दी अधिकारी , महोबा को नामित किया गया है ।

02- उक्त कार्य के सम्पादन हेतु श्री अजय कुमार वर्मा , चकबन्दी अधिकारी महोबा (पदेन) मो0-7300631759) को नामित किया जाता है ।

चकबन्दी अधिकारी महोबा को निर्देशित किया जाता है कि वह श्री मिथलेश कुमार, विशेष कार्याधिकारी , राजस्व परिषद, उ ० प्र० अनुभाग -4, लखनऊ-9720846002 से संपर्क स्थापित्त कर उत्तराखण्ड राज्य की रुड़की प्रेस एवं राजकीय प्रेस, प्रयागराज, उ०प्र० से भू-मानचित्र की वस्तुस्थिति ज्ञात कर भू- मानचित्र की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगें 1475 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई ० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

तथा कृत कार्यवाहीं की संयुक्त आख्या परिषद को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । कृत कार्यवाही की आख्या से चकबन्दी अधिकारी, महोबा ससमय अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे ।

सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा ।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

07 सितम्बर, 2021 ई०

सं० 6706/ सात-भू० सु० / 2020 - शासनादेश संख्या 1131 /आठ-1-17-08 विविध /2016 , दि० 11 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत एवं शासनादेश 744/ एक-1-20(5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधि० संख्या 08. सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश संहिता, नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी , अघोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं । तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ० सं०-192 रकबा 0.255 हे0 नवीन परती , आ० सं0-222 रकबा 0.445 हे० नवीन परती, तथा आ० सं०-199 रकबा 0.502 हे० बंजर भूमि कुल 03 गाटा रकबा 1.202 हे0 भूमि को प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग , उ० प्र० शासन को हस्तगत कराया जाय ।

अनुसूची

तहसील

जिला

परगना

क्षेत्रफल

गांव प्लाट सं०/ गाटा

क्र० सं०

सं०

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनग्रहित की जा रही है) 2

1

3

4

5

6

7

8

हेक्टेयर 1.202

बंदेपुर

1 वाराणसी राजातालाब कसवार सरकारी

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ० प्र० शासन (प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना हेतु)

आ०सं० 192, 222

नवीन परती एवं

आ०सं० 199

बंजर भूमि

कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी ।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञा

31 अगस्त, 2021 ई ०

सं० 464/ सात-डी० एल ० आर० सी / स्वामित्व योजना/ 2020 - उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-14, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 434/ एक-14/ 2020 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के द्वारा जनपद मेरठ के 672 ग्राम, ग्राम आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, गजट में अधिसूचना के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये है ।

अतः मैं के बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ, राजस्व परिषद के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2020 के क्रम में उक्त अधिसूचना में प्रकाशित ग्रामों में से निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में अधिसूचना के दिनांक से ग्राम आबादी क्षेत्रों कीसर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया संपादित किये जाने के आदेश देता हू:

क्र०सं० जनपद का नाम

तहसील का नाम

विकास खण्ड

ग्राम का नाम

3

4

1

2

5

मेरठ

मेरठ

1

खरखौदा

खरखौदा

मेरठ

2

मेरठ

सादुल्लापुर उर्फ चन्दपुरा पीपली खेड़ा 1476

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

1           2                3
3         मेरठ              मेरठ
4         मेरठ              मेरठ
 5        मेरठ              मेरठ
 6        मेरठ              मेरठ
7         मेरठ              मेरठ
8         मेरठ              मेरठ
9         मेरठ              मेरठ
10        मेरठ              मेरठ
11        मेरठ              मेरत
12        मेरठ              सरधना
13        मेरठ              सरधना
14        मेरठ              मवाना

[भाग 1 -क

   4                 5
खरखौदा             कौल
खरखौदा             खडखडी
खरखौदा             मुण्डाली
खरखौदा             जसौरा
खरखौदा             सेतकुंआ
खरखौदा             बधौली
खरखौदा
                  खासपुर
रोहटा              कैथवाड़ी
मेरठ               बाजोट
दौराला             मदारीपुर
दौराला             दुल्हेडा चौहान
माछरा              ऐत्तमादपुर

के० बालाजी, जिलाधिकारी, वाराणसी ।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना 18 अगस्त, 2021 ई ०

सं० 481 /आठ- वि० भू० अ ०अ० /बिजनौर-अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड -5 बिजनौर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सिंचाई परियोजना हेतु जिला बिजनौर , तहसील चान्दपुर, परगना बास्टा, ग्राम गंधौरी में स्थित 1.1734 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1441 , दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 20 मार्च, 2021 को प्रकाशित की थी ।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1 ) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची 'क' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है:

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

तहसील

जनपद

परगना

3 1

2

बिजनौर

बास्टा

चान्दपुर

ग्राम

क्षेत्रफल भू-खण्ड सं०

4

5

6

हेक्टेयर गंधौरी

0.7510

0.4224

38/1 57/3

1.1734

योग ..

टिप्पणी उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिला बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट), जिला कलेक्टर, बिजनौर ।

भाग 1 -क

1477

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

सं० 482/ आठ/वि० मू० अ ०अ०/बिजनौर- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार / कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि ० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्यम गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मुख्य नहर के निर्माण हेतु जनपद बिजनौर, तहसील चान्दपुर, परगना बास्टा, ग्राम वीरमपुर में कुल 0.1628 हे0 भूमि की आव यकता है,

2-भू-अर्जन से तहसील की जांच आख्यानुसार एक परिवार विस्थापित हो रहा है ।

3-अतः राज्यपाल / समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्श सहमति देते हैं ।

अनुसूची

तहसील

जनपद

परगना

2

3 1

बास्टा बिजनौर

चान्दपुर

ग्राम

भू-खण्ड सं० अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल 4

6

5

हेक्टेयर

0.1628

102

वीरमपुर

4-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आव यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण , किसी भूमि के लिए समतलीकरण , खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आव यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल / समुचित सरकार कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

5-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत्त कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

6-अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिश्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/ क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

(ह० अस्पष्ट) जिला कलेक्टर, बिजनौर ।

पी० एस०यू० पी०-30 हिन्दी गजट-भाग 1- क-2021 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं० - ए०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- उब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू. पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार , 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र , दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण- पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सीतापुर

13 अक्टूबर, 2021 ई ०

शुद्धि-पत्र

सं० 1043/ स्व-कर- गजट/ न० पा ०प ० सी० / 2021-22- नगरपालिका परिषद्, सीतापुर के स्व-कर नियमावली का सरकारी गजट उ ० प्र ० प्रयागराज , 26 जनवरी , 2019 ई० ( माघ 6, 1940 शक संवत्) को प्रकाशन किया गया था, जिसमें सभी वार्डों की दरें समान थी । वार्डवार दरों की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार- पत्रों 'हिन्दुस्तान", "दैनिक जागरण , वायस ऑफ लखनऊ में क्रमशः दिनांक 16 जुलाई, 04 सितम्बर, 05 सितम्बर , 2020 को किया गया, जिसमें आपत्तियां प्राप्त हुई, प्राप्त आपत्तियों पर विचार करते हुये मा० बोर्ड ने दिनांक 13 फरवरी, 2021 के प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व प्रकाशित दरों में संशोधन करते हुये निम्नलिखित सूची को स्वीकृति किया । जिसका गजट प्रकाशन दिनांक 27 फरवरी, 2021 ई० (फाल्गुन 8, 1942 शक संवत्) के भाग -8 पृष्ठ संख्या 301 व 302 में प्रकाशन कराया गया था, जिसमें गजट प्रकाशन के मिलान करने पर कतिपय संशोधन छूट गया जिनको जनहित के दृष्टिगत संशोधित किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत् है:

बिन्दु सं०-01 -कालम संख्या 03 में 30 फुट से कम चौड़े मार्ग पर स्थित के स्थान पर 15 फुट से कम चौड़े मार्ग पढ़ा जाय ।

बिन्दु सं0-02- क्रम संख्या 06 लोहारबाग के कालम 03 में 1.40 के स्थान पर 2.04 व कालम 04 में 0.50 के स्थान पर 1.50 पढ़ा जाय ।

बिन्दु सं0-03- क्रम संख्या 18 प्रेम नगर प्रथम व द्वितीय के कालम 06 में 0.14 के स्थान पर 1.14 पढ़ा जाय ।

बिन्दु सं0-04- क्रम संख्या 19 मिर्दही टोला के कालम 07 में 0.90 के स्थान पर 0.36 पढ़ा जाय ।

बिन्दु सं0-05- क्रम संख्या 20 सिविल लाइन के कालम 07 में 0.36 के स्थान पर 0.90 पढ़ा जाय ।

बिन्दु सं0-06- क्रम संख्या 21 हेमपुरवा के कालम 07 में 0.44 के स्थान पर 0.36 पढ़ा जाय।

बिन्दु सं0-07- क्रम संख्या 22 गदियाना के कालम 07 में 0.47 के स्थान पर 0.44 पढ़ा जाय । बिन्दु सं०-08- क्रम संख्या 23 तामसेनगंज के कालम 07 में 0.70 के स्थान पर 0.90 पढ़ा जाय ।

बिन्दु सं0-09- क्रम संख्या 24 आलम नगर के कालम 07 में 0.44 के स्थान पर 0.47 पढ़ा जाय ।

बिन्दुसं0-10-क्रम संख्या 25 कोट के कालम 13 में 0.30 के स्थान पर 0.20 पढ़ा जाय ।

बिन्दु सं0-11 -क्रम संख्या 26 विजय लक्ष्मी नगर के कालम 13 में 0.15 के स्थान पर 0.30 पढ़ा जाय ।

ह० (अस्पष्ट), अध्यक्ष, न०पा०प० सीतापुर ।

70 ट 774

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

कार्यालय, नगर पंचायत मटौंध (बाँदा)

01 अक्टूबर, 2021 ई०

सं० 217/न० पं० मटौंध/ 2021-22-30प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2. सन् 1916) की धारा 298 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निकाय सीमान्तंगत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 उपविधि लागू किये जाने हेतु तैयार की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 301 (1 ) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय दैनिक जागरण" एवं जनपद स्तरीय (दैनिक " मंदाकिनीधारा", बाँदा) दो समाचार- पत्रों में दिनांक 23 जनवरी, 2021 व दिनांक 24 जनवरी , 2021 को प्रकाशन कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः नगर पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2021 ( प्रस्ताव संख्या 5) के तहत उपविधि को प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् में लागू किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में वर्णित सूची के अन्तर्गत नियमावली में दी गयी नगर पंचायत के अनुसार ठोस अपशिष्ट शुल्क आरोपित उपविधियां ।

नियमावली/ उपविधियां

1-संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आवृत्ति ।

2-यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी ।

परिभाषायें 5 विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में-

(क) अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।

(ख) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, जनपद बाँदा से है ।

ग) शुल्क का तात्पर्य नगर पंचायत में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है ।

( (घ) प्रशासक /अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य प्रशासक/अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, मटौंध , जनपद बाँदा से है ।

(ङ) निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बाँदा द्वारा अधिकृत किया गया हो ।

3-नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बाँदा की सीमा में रहते हुए प्रतिदिन/ प्रतिघटना शुल्क के रूप में देना होगा ।

4-नियमावली में दी गई तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बाँदा को होगा ।

5-अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में उपविधि का पुनरीक्षण करायेंगे अपरिहार्य परिस्थियों में यदि उपविधि का पुनरीक्षण न हो सकता हो तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज से 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे:

कृल्य

नगर पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि क्र० सं०

1

3

2

रु०

50.00 प्रतिदिन 1 आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर

50.00 प्रतिदिन 2 दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर

500.00 प्रतिदिन 3 रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर

4

1,000.00 प्रतिदिन होटल मालिको द्वारा खुले में कचरा डालने पर

1,000.00 प्रतिदिन 5 औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर

100.00 प्रतिदिन 6 हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फूट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर

200.00 प्रतिदिन 7 गोबर सार्वजनिक स्थानों में डालने पर

100.00 प्रतिदिन 8 निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी , कचरा , मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़क पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर

100.00 प्रतिदिन 9 सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने , स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर) 775 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

1

2

3

रु०

10 बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में 1.500.00 प्रति वर्ग फुट

200.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज

11 अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नही लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर

100.00 प्रतिदिन

12 क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर

500.00 प्रतिदिन

13 दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर

500.00 प्रतिदिन

14 मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियों , मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सडक आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर

200.00 प्रतिदिन

15 आम रास्ता, सडक व मकान के सामने गाय , भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड, ऊँट, गधा, घोड़ा सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर

200.00 प्रतिदिन

16 शादी/ विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर

2,000.00 प्रतिदिन

17 आम रास्ता , सडक पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मॉस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर

2,000.00 प्रतिदिन

18 सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बेंचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर

50.00 प्रतिदिन

19. हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर

1,000.00 प्रतिदिन

20 दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर, भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर

250.00 प्रतिदिन

21 आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर जूते , चप्पल, खाद्य सामग्री बेचना, भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर

200.00 प्रतिदिन

22 प्राइवेट आस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर

200.00 प्रतिदिन

23 सड़क के किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में

200.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज 24 विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट आस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी इत्यादि के जैब चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्टः में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर

500.00 प्रतिदिन

25 खुले में शौच करने पर

10.00 प्रतिदिन

26 खुले में पेशाब करने पर

100.00 प्रतिदिन

27 व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर नीला एवं हरा डस्टबिन न रखने पर

पहली बार पाये जाने पर 100.00 दोबारा पाये जाने पर 500.00 28 पान मसाला/गुटखा इत्यादि की पीक सड़क, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धूम्रपापन करने पर

100.00 प्रति घटना

29नाली में कूड़ा/ कचरा इत्यादि डालकर नाली अवरुद्ध करने पर

100.00 प्रति घटना

30 घरेलू (तेजाब, हारपिक, सेनेटरी पेड इत्यादि) तथा विनाशकारी इलेक्ट्रोनिक कचरा खुले में डालने पर

100.00 प्रति घटना

31 खाली प्लाट में सॉलिड वेस्ट (कचरा, गोबर इत्यादि) फैलाने पर

500.00 प्रति घटना

32 बल्क बेस्ट उत्पादक द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फैलाने/ इधर - उधर फेंकने तथा आग लगाने इत्यादि पर

100.00 प्रतिदिन

33 मकान को तोड़ फोड़/पुनः निर्माण/नवनिर्वाण से उत्पन्न कचरे को खाली प्लाट/सरकारी भूमि तथा इधर उधर फेंकने पर

100.00 प्रतिदिन घरेलू 34 गीले एवं सूखे कूड़े को पृथक- पृथक न देने पर

5,000.00 प्रति घटना (मैरिज होम वैवाहिक स्थल प्रति हॉल इत्यादि) 5,000.00 घटना (व्यवसायिक स्थल) 776

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

1 2 3

35 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत कूडा जलाने पर

100.00 का जुर्माना प्रति घटना तत्काल वसूल किया जायेगा 300.00 प्रति घटना

36 मा० उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर 2016 पर नगर विकास अनुभाग के आदेश संख्या 3595-नौ-5-2016-29 रिट/ 2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री ( C &D) को सड़क फुटपाथ, खाली प्लाट में डालने पर नोटिस के एक सप्ताह बाद ।

100 ग्राम तक 1,000.00

101-500 ग्राम तक 2,000.00

501-1 कि० ग्रा० तक 5,000.00

1-5 कि० ग्रा० तक 10,000.00

5 कि0 ग्रा 0 से अधिक 25,000.00 37 उ०प्र० विकास अनुभाग -7 के शासनादेश संख्या 1056/9-7-18-19 (लखनऊ)-18 , दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अनुपालन में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य कैरी बैग जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो के उपयोग तथा प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के प चात निस्तारण योग्य कपों, गिलासों , प्लेटों, चम्मचों, टक्लरों का विनिर्माण, विक्रय, वितरण , भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करते हुये पकड़े जाने पर

दण्ड

उपरोक्त शुल्क प्रथम बार उल्लंघन करने पर आरोपित किया जायेगा । घटना की पुनरावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना तक वसूल किया जायेगा । जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष, नगर पंचायत मटाँध, जनपद बाँदा में निहित होगा।

सुधीर सिंह, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बांदा ।

कार्यालय, नगर पंचायत मटौंध (बाँदा)

01 अक्टूबर, 2021 ई 0

सं० 218/न० पं० मटौंध/ 2021-22-30प्र0 नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बांदा में यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 तैयार की गयी है । उक्त अधिनियम की धारा 301 (1 ) के अपेक्षानुसार जन सामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय ( दैनिक हिन्दुस्तान प्रकाशन लि०) एवं जनपद स्तरीय (दैनिक एक संदेश , बांदा) दो समाचार पत्रों में दिनांक 18 अगस्त, 2021 व दिनांक 18 अगस्त, 2021 को प्रकाशन कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः नगर पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2021 ( प्रस्ताव संख्या 6) के तहत उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् में लागू किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली , 2021

1 संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ-

( 1 ) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 " कहलायेगी ।

(2) यह नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा की सीमा में प्रवृत्त होगी ।

(3 ) यह उपविधि उ०प्र ० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बांदा में प्रभावी होगी।

2-परिभाषायें-

उपरोक्त नियमावली में विशय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायेगा-

(1) "अधिनियम' का तात्पर्य उ ० प्र ० नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।

(2) "नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा से है ।

(3) "अध्यक्ष / प्रशासक " का ताप्तर्य नगर पंचायत मटौंध , जनपद बांदा के अध्यक्ष/ प्रशासक से है ।

(4) "अधिशसी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध , जनपद बांदा के अधिशासी अधिकारी से है ।

(5) "लाइसेंसिंग अधिकारी " से तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, बांदा के अधिशासी अधिकारी से है ।

777 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

(6) "कर अधीक्षक/ राजस्व निरीक्षक" का तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, बांदा के कर अधीक्षक/ राजस्व निरीक्षक से है ।

3-विधिक कर शुल्क की दरें-

(1 ) अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/ नामान्तरण पर शुल्क-

(क) वरासतन/ रजिस्टर्ड वसीयत / न्यायालय निर्णय / रजिस्टर्ड हिबानाम के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु० 1000.00 |

(ख) रु0 01 से 49,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क 100.00 ।

(ग) रु0 50,000 से 99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 200.00 |

(घ) रु0 1,00,000 से 2,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु ० 300.00 ।

(ड.) रु० 3,00,000 से 4,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क 50 500.00 ।

(च) रु0 5,00,000 से 9.99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु० 1,000.001

(छ) रु० 10,00,000 से 14,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 2,000.00 |

(ज) रु० 15,00,000 से 19,99,999 बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु० 8,000.00 1

(झ) रु0 20,00,000 से अधिक बाजारू मालियत नामान्तरण शुल्क रु0 10,000.00 ।

उपरोक्त समस्त प्रकरणों में तत्काल नामान्तरण करना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में 50 100.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा ।

4-सड़क, नाला , नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 50.00 प्रति प्रकरण ।

5-सड़क, नाला, नाली या सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 10.00 प्रति प्रकरण ।

6-डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु शुल्क रु ० 10.00 प्रति माह ( प्रति भवन) ।

7-नगर सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर शुल्क रु0 10.00 प्रति व्यक्ति ।

8-सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली पर) जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु0 500.00 जुर्माना प्रति प्रकरण । पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ ० आई० आर० की जायेगी ।

9-सड़क के किनारे मौरंग , बालू, ईंट भवन सामाग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण , सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन, प्रतिप्रकरण 20 वर्ग फुट तक, 20 वर्ग फुट से अधिक होने पर रु० 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण देय होगा ।

10-जे०सी०बी० मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु० 1,000.00 प्रति घण्टा ।

11-नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 1,000.00 प्रति दिन (08 घण्टे हेतु) ।

12- नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित रेस्टोरेन्ट / ढाबा पर व्यवसायिक शुल्क रु ० 1,500.00 वार्षिक । 13 - नगर पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रु० 12,000.00 वार्षिक ।

14- नगर पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानो पर व्यवसायिक शुल्क रु 0 1,200.00 वार्षिक ।

15- नगर पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस / विवाह घर/ पैलेस आदि पर व्यवसायिक शुल्क रु० 6,000.00 वार्षिक ।

पैलेस/ विवाह घर/ गेस्ट हाउस पर स्वच्छता शुल्क रु0 500.00 प्रति कार्यक्रम । नगर पंचायत को सूचना न देने पर कचड़ा इधर- उधर फेंकने पर रु० 1,000.00 का जुर्माना देय होगा । पुनरावृत्ति पर रु० 2.000.00 जुर्माना देय होगा।

17- नगर पंचायत के सीमा के अन्दर रोड कटिंग हेतु नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क रु० 1,000.00 प्रति रोड़ कटिंग होगा ।

- नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में नाम परिवर्तन निम्न प्रकार से किया जायेगा-

18 (क) विरासतन (मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी ) सरकारी मूल्य का 25% प्रीमियम धनराशि जमा करना होगा तथा 90 दिन के अन्दर नाम परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रु0 500.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा एवं वर्तमान किराये में की 50% वृद्धि अनिवार्य होगी।

(ख) नगर पंचायत दुकानों की किरायेदारी में प्रति 03 वर्ष में 12.5% की वृद्धि की जायेगी।

(ग) नगर पंचायत दुकानों के निर्माण/ पुनः निर्माण में पूर्व आकार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । सुपर वीजन शुल्क नगर पंचायत कोष में रु 0 25,000.00 जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी तथा किराये में 50% की वृद्धि की जायेगी ।

19-नगर पंचायत सीमा में स्थापित टॉवरों पर व्यवसायिक शुल्क रु ० 24,000.00 वार्षिक ।

20 नगर पंचायत्त सीमान्तर्गत श्वान/ कुत्ता पालकों को नगर पंचायत मटौंध , बांदा के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण शुल्क रु ० 100.00 प्रतिवर्ष प्रति श्वान / कुत्ता ।

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[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

21-सड़क के किनारे (पटरी एवं नाली पर) जानवर बांधने एवं अतिक्रमण करने पर रु० 500.00 जुर्माना प्रति प्रकरण । पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के खिलाफ एफ ० आई ० आर० की जायेगी ।

जानवर । 22-कान्हा गौशाला / कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर का खुराकी रु0 50.00 प्रतिदिन प्रति

जानवर। 23-कान्हा गौशाला/ कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर का खुराकी रु0 100.00 प्रतिदिन प्रति 24-कान्हा गौशाला/ कांजी हाउस में बंद किये गये निजी पशु पालकों के गोवंश/ जानवर छुड़ाने पर 500.00 रु० प्रति गोवंश/जानवर जुर्माना/ शुल्क देय होगा ।

25 नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित्त बिजली ट्रांसफार्मर पर शुल्क रु० 1,000.00 वार्षिक प्रति ट्रांसफार्मर ।

26- नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस / सबस्टेशन पर शुल्क रु0 10,000.00 वार्षिक ।

27-मुर्गा, मछली, भैंसा, बकरा, व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण - पत्र जारी करने की फीस ० 2,000.00 वार्षिक ।

रु 28- नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला, नाली, सड़क अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु 0 1,000.00 तथा पुनरावृत्ति करने पर शुल्क रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण ।

29- नगर पंचायत सीमान्तर्गत सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु सीवर सेक्शन मशीन का किराया रु 0 2,500.00 प्रथम चक्कर तथा अन्य चक्करों हेतु रु0 2,000.00 प्रति चक्कर शुल्क देय होगा । नगर पंचायत सीमा क्षेत्र से बाहर जाने पर रु 0 5,000.00 प्रति चक्कर देय होगा ।

30-छोटी बाउण्ड्री युक्त या मकानों के मध्य खाली भू- खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा फेंकने को दृष्टिगत्त रखते हुये उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों व छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मी० ऊंची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न करने पर पेनाल्टी शुल्क रु ० 1,000.00 प्रति प्रकरण ।

31-नगर पंचायत सीमान्तर्गत चलने वाले ई-रिक्शा / टैम्पों का लाइसेंस शुल्क रु० 600.00 वार्षिक ।

32- नगर पंचायत सीमान्तर्गत्त स्थित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस शुल्क रु0 2000.00 वार्षिक ।

33- नगर पंचायत मटौंध, बांदा की सीमान्तर्गत संचालित निजी स्वामित्त्व के स्कूल / कालेज पर व्यवसायिक शुल्क 1 रु० प्रति छात्र वार्षिक ।

34- नगर पंचायत मटौंध , बांदा सीमान्तर्गत स्थित बियर, देशी शराब एवं विदेशी शराब की दुकानों का लाइसेंस शुल्क (एक वर्ष के लिए) निम्न प्रकार से देय होगा-

1-बियर की दुकान

10,000.00 प्रति दुकान ।

2- देशी शराब की दुकान 12,000.00 प्रति दुकान ।

15,000.00 प्रति दुकान । 3-विदेशी शराब की दुकान

35- नगर पंचायत मटौंध, बांदा सीमान्तर्गत भवनों के निर्माण स्वीकृत शुल्क / भवन मानचित्र शुल्क निर्धारण निम्न प्रकार से देय होगा ।

आवासीय भवन

व्यवसायिक भवन

क्र०सं०

क्षेत्रफल

क्षेत्रफल

शुल्क

शुल्क

1

रु० 02.00 प्रति वर्ग फिट

प्रति वर्ग फिट

रु0 01.00

36-ठेकेदारों के पंजीयन एवं नियंत्रित करने हेतु मानक-

निविदा शुल्कः-

रु० 100.00

(क) 0.00 से 1,00,000 तक

रु० 500.00

(ख) 1,00,001 से 5,00,000 तक

रु० 1,000.00

(ग) 5,00,000 से 10,00,000 तक

रु० 2,000.00

(घ) 10,00,000 से ऊपर

37-सचिव उत्तर प्रदेश शासन , नगर विकास अनुमाग-9 , शासनादेश सं 0 406/ नौ-9-1997-95 जनर/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

(क) डिश एन्टीना शुल्क-

(1) नगर पंचायत मटौंध, बांदा सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी०वी० प्रसारण किया जाता है, या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है ।

(2) प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/ साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु0 20.00 प्रति माह लिया जायेगा ।

(3 ) डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पंचायत में उपलब्ध करायेगा ।

779 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

(4) कनेक्शनों की जांच/ निरीक्षण नगर पंचायत अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

(5) केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/ विद्युत् आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो ।

(ख) विज्ञापन शुल्क-

सचिव, उ० प्र० नगर विकास अनुभाग-9 शासनोदश सं 0 618 /नौ-9-2012-277-ज / 2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/ प्रचार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश-

(1) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट के लिए ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, गमनागमन और सुगम यातायात के लिए सर्वथा उपयुक्त हो ।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये , ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये ।

(3) विज्ञापनों को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस -पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार विरूपित न हो ।

(4) व्यक्तिगत सम्पत्ति/ भवन पर विज्ञापन शुल्क रु0 04.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा ।

(5) सार्वजनिक स्थल पर विज्ञापन शुल्क रु0 06.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह देय होगा ।

(6) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये, उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट , अश्लील , स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये ।

(7) किसी भी विज्ञापन को नगर पंचायत सीमन्तर्गत लगाने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है ।

नगर पंचायत की उपरोक्त दरों को समय- समय पर संशोधित करने का अधिकार अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।

नोट-उपरोक्त नगर पंचायत मटौंध, बांदा विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2019 उ 0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/ मुद्रण की तिथि से प्रभावी होंगी । इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत मटौंध, बांदा की उपविधि दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर ( शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेंगी ।

सुधीर सिंह, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बांदा ।

कार्यालय , नगर पंचायत मटौंध (बाँदा)

01 अक्टूबर, 2021 ई0

सं० 219/ न०पं० मटौंध/2021-22- उ 0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 298 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमान्र्तगत चलने वाले वाहनों को नियंत्रित/विनियमित करने हेतु टैक्सी टैंपो / सवारी वाहन/ भार वाहन स्टैण्ड उपविधि लागू किये जाने हेतु तैयार की गई है । उक्त अधिनियम की धारा 301 (1 ) के अपेक्षानुसार जनसामान्य के अवलोकनार्थ राज्य स्तरीय (दैनिक "हिन्दुस्तान' प्रकाशन लि० ) एवं जनपद स्तरीय (दैनिक "मंदाकिनीधारा , बांदा ) दो समाचार पत्रों में दिनांक 18 अगस्त, 2021 व दिनांक 18 अगस्त, 2021 को प्रकाशन कराकर आपत्ति एवं सुझाव 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किये गये , किन्तु नियत समय में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः नगर पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2021 (प्रस्ताव संख्या 2 ) के तहत उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराने के पश्चात् में लागू किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया ।

टैक्सी-टैम्पों/ सवारी गाडी / भार वाहन उपविधि

1-शीर्षक यह उपविधि टैक्सी, टैम्पों आदि सवारी वाहन एवं भार वाहन स्टैण्ड शुल्क नगर पंचायत मटौंध कहलायेगी ।

2-यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा की सीमा में प्रभावी होगी ।

3-परिभाषायें-विषय के प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(1) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा से है ।

780

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

(2) नगर पंचायत की सीमाओं से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित टैक्सी, टैम्पों/ सवारी वाहन स्टैण्ड के भविष्य में बढ़ने से निर्धारित है ।

(3) "अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा के अधिशासी अधिकारी से है ।

(4) " अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा के अध्यक्ष से है तथा निर्वाचित अध्यक्ष के न होने की दशा में प्रभारी अधिकारी से है ।

(5) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है ।

(6) वाहनों का तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा की सीमा से गुजरने वाले टैक्सी, टैम्पो/सवारी वाहन व माल लाने व ले जाने वाले वाहनों से है ।

(7) कर्मचारी का तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध, जनपद बांदा के संस्था से है ।

(8) सड़क-पटरियों का तात्पर्य नगर पंचायत मटौंध , जनपद बांदा की सीमा के अन्र्तगत आने वाले भागों प्रान्तों से है ।

(9 ) टैक्सी, टैम्पो/ सवारी वाहन स्थान से तात्पर्य इस उपविधि के द्वारा निर्धारित स्टैण्ड / स्थल से होगा।

4 शुल्क का विवरण अधिरोपण संग्रह नगर पंचायत मटौंध , बांदा सीमा के अन्र्तगत स्टैण्ड टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप , फैमली कैद / मैक्सी कैब, भारी वाहन बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन अन्य डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों जो सवारी उतारने व चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई जाती है । जिन पर यह शुल्क लागू होंगे ।

5-नगर पंचायत मटौंध, बांदा की सीमा से सवारी भरकर जाने वाले टैक्सी , टैम्पो/ सवारी वाहन/ भार वाहन जो रोड़ पटरी का प्रयोग करते हैं, को उपविधि में दर्शायी गई शुल्क नगर पंचायत मटौंध, बांदा के उस कर्मचारी को देय होगा जिसे इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है, यदि शुल्क की वसूली हेतु ठेका दिया गया हो तो देय धनराशि ठेकेदार को देय होगी ।

6 टैक्सी, टैम्पो/ सवारी वाहन/ भार वाहन की रसीद प्राप्त करने वाले व्यक्ति नगर पंचायत मटौंध के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिये बाध्य होगा एवं दिखलायेगा, जो जांचोपरान्त उसे विधिवत् वापस दी जायेगी ।

7-नगर पंचायत मटौंध अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि कोई टैक्सी, टैम्पो/ सवारी वाहन स्टैण्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने, बैरियर हटाने परन्तु ऐलान करने के लिये उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करना होगा ।

8-यदि कोई सवारी वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत मटाँध, जनपद बांदा की सीमा के अन्दर पाया गया, तो अधिशासी अधिकारी / प्रभारी अधिकारी / अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी / कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक बीस गुना दण्ड के रूप में धनराशि वसूल कर रसीद देगा ।

9 यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर, जो भी हो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी होगा ।

10- यदि नगर पंचायत मटौंध , जनपद बांदा चाहे तो टैक्सी, टैम्पो आदि/ सवारी स्टैण्ड शुल्क की वसूली की चार्षिक अथवा प‌ट्टा अभिलेख तक को ठेका दे सकता है । ऐसी स्थित में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा स्टैण्ड शुल्क की वसूली भू- राजस्व की भांति की जा सकेगी ।

शुल्क से मुक्ति

11-निम्न वाहन टैक्सी, टैम्पों/ सवारी स्टैण्ड शुल्क से मुक्त होंगे-

(1) डेडबाड़ी ले जाने वाले समस्त वाहन एवं एम्बुलेंस ।

(2) सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनका घरेलू वाहन जो स्टैण्ड से होकर गुजरेंगे प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र दिया जायेगा ।

(3) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज व अन्य वाहन) जो सरकारी ड्यूटी पर हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण - पत्र दिया जायेगा ।

प्रतिनन्ध

1-बाँदा एवं महोबा रोड़ से आने व जाने वाले वाहन टैम्पों, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप , फैमली कैब/ मैक्सी कैब, भारी वाहन बस , मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य चौराहे से इचौली चौराहा के पास ।

2-मटौंध स्टेशन रोड के तरफ से आने व जाने वाले वाहन टैम्पो, टैक्सी, मेटाडोर, जीप , पिकअप , फैमली कैब/ मैक्सी कैब, भारी वाहन बस, मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान खड्डी तिराहा के पास ।

781 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

3- इचौली रोड से आने व जाने वाले वाहन टैम्पों, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, पिकअप, फैमली कैब / मैक्सी कैब, भारी वाहन- बस , मिनी ट्रक, ट्रक भार वाहन के ठहरने का स्थान मुख्य चौराहे से इचौली चौराहा के पास ।

शुल्कका विवरण

नगर पंचायत मटौंध स्टैण्ड एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी-

दरें

वाहनों का प्रकार

क्र० सं०

3 1

2

रु०

40.00 प्रति ट्रिप 1 प्रत्येक मोटर, मोटर लारी, बस , डीजल , पेट्रोल से चलने वाले भारी सवारी वाहन आदि

2 मिनी बस

30.00 प्रति ट्रिप

3 टैक्सी, टैम्पो, तिपहिया, जिप्सी, टाटा सूमो, टाटा मैजिक, कैम्पर, पिकअप व मैक्सी कैब, फैमली कैब व चार पहिया के अन्य वाहन

20.00 प्रति ट्रिप

100.00 प्रति ट्रिप 4 ट्रक भार वाहन

5 मिनी ट्रक/ अन्य भार ढोने वाले वाहन

50.00 प्रति ट्रिप

सुधीर सिंह

अध्यक्ष, नगर पंचायत, मटौंध, जनपद बांदा ।

कार्यालय , नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर, उ०प्र ०

04 सितम्बर, 2021 ई0

सं० 309/ न० पं० तम०/ 2020-21 - नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशी नगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची 1 (ज) की उपधारा (ख) एवं (ग) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशी नगर सीमान्तर्गत वाहनों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उ‌द्देश्य से बस / टैक्सी/ अन्य वाहन स्टैण्ड पार्किंग फीस वसूली हेतु नियमावली , 2021 बनायी गयी है । जिसे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार- पत्रों में प्रकाशित कराया गया था । परन्तु नियत तिथि तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तत्क्रम में बोर्ड की बैठक दिनांक 05 मार्च, 2021 के प्रस्ताव संख्या 13 द्वारा उपविधि/नियमावली को शासकीय गजट में प्रकाशन का निर्णय लिया गया है, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

बस/ टैक्सी/अन्य वाहन स्टैण्ड पार्किंग फीस नियमावली , 2021

1 संक्षिप्त शीर्ष नाम यह नियमावली नगर पंचायत तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के ' बस/ टैक्सी/अन्य वाहन स्टैण्ड पार्किंग फीस नियमावली, 2021 कहलायेगी ।

2-प्रसार-इस नियमावली का प्रसार नगर पंचायत तमकुहीराज की सम्पूर्ण सीमा (समय -समय पर शासन द्वारा संशोधित) में होगी।

3-परिभाषायें (1 ) बोर्ड का तात्पर्य अथवा समिति का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुही राज जनपद कुशीनगर के बोर्ड या समिति से है ।

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[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

(2) प्रशासक/ अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज के प्रशासक अथवा अध्यक्ष/ चेयरमैन से है ।

(3) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है ।

(4) म्यू एक्ट का तात्पर्य उ० प्र ० नगरपालिका अधिनियम , 1916 तथा उसमें समय- समय पर संशोधित अधिनियम से है ।

(5) कर्मचारी का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज में नियुक्त स्थायी/ अस्थायी रूप में नियुक्त/ कार्यरत कर्मचारी से है ।

(6) ठेकेदार का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज द्वारा इस नियमावली के अन्तगर्त पार्किंग फीस वसूल किये जाने वाले अधिकृत ठेकेदार से होगा ।

4-प्रभाव-यह नियमावली दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से लागू होगी ।

उपनियम

1 - नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोई भी वाहन (शासकीय वाहनों अथवा निजी प्रयोग हेतु सवारी वाहनों को छोड़कर) सवारी चढ़ायेगा/ उत्तारेगा उसे नगर पंचायत द्वारा निर्धारित दर पार्किंग फीस का भुगतान देकर रसीद प्राप्त करना होगा ।

2-कोई भी सवारी वाहन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान/ स्टैण्ड पर ही खड़ा कर सवारी भरेगा/ उतारेगा ।

3 - नगर पंचायत सीमान्तर्गत किसी व्यक्ति/ समूह द्वारा किराये पर चलने वाले सवारी गाड़ियों के लिए कोई अलग से पार्किंग स्थल/ स्टैण्ड नहीं बनाया जायेगा ।

4- पार्किंग फीस अदा करके रसीद लेने का दायित्व सम्बन्धित वाहन के चालक / परिचालक/ मालिक अथवा क्लीनर की होगी ।

5- पार्किंग फीस की वसूली नगर पंचायत तमकुहीराज द्वारा अधिकृत ठेकेदार या नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा की जायेगी ।

6-नगर पंचायत के अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी तथा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के जाँच के समय वाहन के चालक/ परिचालक / मालिक द्वारा रसीद प्रस्तुत की जायेगी । उचित रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर तत्काल बीस गुना अर्थ दण्ड वसूल किया जायेगा ।

7- यदि पार्किंग की वसूली ठेके पर है तो नगर पंचायत तमकुहीराज के अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी द्वारा जाँच के समय ठेकेदार /अधिकृत कर्मचारी जारी रसीदों की जाँच करानी होगी ।

8 -कर्मचारियों द्वारा वसूली की स्थिति में नगर पंचायत तमकुहीराज द्वारा निर्गत रसीद पर ही पार्किंग फीस की वसूली होगी । जो समयानुसार नगर पंचायत के कार्यालय / खाता में जमा होगी ।

9-नगर पंचायत द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल/ स्टैण्ड पर पेयजल / सफाई/ प्रकाश एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराया जायेगा । किन्तु किसी समय आंशिक असुविधा होने के कारण पार्किंग फीस की वसूली प्रभावित नहीं होगी ।

10- नगर पंचायत / प्रशासन द्वारा निसिद्ध क्षेत्र (नो इन्ट्री) घोषित किये जाने वाले स्थानों पर निर्धारित समय/क्षेत्र में किसी वाहन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा ।

11-अभियोजित सवारी गाड़ियों के उपर अभियोग चलाने/ चालान करने का अधिकार अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तमकुहीराज को होगा ।

12-वसूली/ दरों में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में इस नियमावली में वर्णित उपनियमों के अधीन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी । जो मान्य होगा।

भाग 8 ]

783

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

13- पार्किंग स्थल/ स्टैण्ड न होने की स्थिति में भी यदि नगर पंचायत तमकुहीराज सीमान्तर्गत कोई भी सवारी गाड़ी भरेगा/ उतारेगा तो उससे पार्किंग फीस की वसूली की जायेगी ।

14-समयानुसार नगर पंचायत प्रशासन द्वारा उपनियमों में शिथिलता / कठोरात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

स्टैण्ड/ पार्किंग फीस की सूची

क्र० सं०

सवारी वाहन का विवरण

1

2

1

प्राइवेट बड़ी बस/ ट्रक 2

मिनी बस

3

जीप/कार/कमाण्डर/ माल वाहक वाहन 4

टैम्पो

5

आटो रिक्शा/ ई-रिक्शा 6

टाटा मैजिक/ मारूति वैन दर प्रति वाहन/ प्रतिदिन

3

100.00

80.00

50.00

40.00

30.00

50,00

शास्ति/दण्ड

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1 ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत तमकुहीराज जनपद कुशीनगर निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड लिया जायेगा । जो रुपया 1,000.00 ( एक हजार) मात्र तक हो सकता है और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् उल्लघंन जारी रहेगा तो रुपया 100.00 (एक सौ) अतिरिक्त अर्थ दण्ड लिया जायेगा।

ह० (अस्पष्ट),

प्रशासक / उपजिलाधिकारी, नगर पंचायत तमकुहीराज, कुशीनगर ।

कार्यालय , नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर , उ०प्र०

04 सितम्बर , 2021 ई ०

सं० 310/न० प० तम०/ 2021-22- नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा (ख) एवं (ग) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर की सीमान्तर्गत लाइसेंसिग एवं अन्य शुल्क नियमावली, 2021 बनायी गयी है । जिसे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार- पत्रों में प्रकाशित कराया गया था । परन्तु नियत तिथि तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तत्क्रम में बोर्ड की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा उपविधि/नियमावली को शासकीय गजट में प्रकाशन का निर्णय लिया गया है, जो प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

लाइसेंसिग एवं अन्य शुल्क नियमावली , 2021

1-संक्षिप्त शीर्ष नाम- यह नियमावली नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर के लाइसेंसिग एवं अन्य शुल्क नियमावली, 2021 कहलायेगी ।

2-प्रसार-इस नियमावली का प्रसार नगर पंचायत तमकुहीराज की सम्पूर्ण सीमा (समय - समय पर शासन द्वारा संशोधित) में होगी ।

784

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

3-परिभाषायें-(A) बोर्ड का तात्पर्य अथवा समिति का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के बोर्ड या समिति से है ।

(B) प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज के प्रशासक अथवा अध्यक्ष /चेयरमैन से है ।

(C) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है ।

(D) म्यू० एक्ट का तात्पर्य उ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम, 1916 तथा उसमें समय- समय पर संशोधित अधिनियम से है ।

(E) कर्मचारी का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज में नियुक्त स्थायी / अस्थायी रूप में नियुक्त/ कार्यरत कर्मचारी से है ।

(F) कर्मचारी/ ठेकेदार का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज द्वारा इस नियमावली के अन्तगर्त लाइसेंसिग शुल्क वसूल किये जाने वाले अधिकृत कर्मचारी/ ठेकेदार से होगा ।

4- प्रभाव-यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी ।

उपनियम

1-यह उप नियम नगर पंचायत , तमकुहीराज , जनपद कुशीनगर की सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे ।

2-यह उप नियम लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी उप नियम कहलायेंगे ।

3-इंगित दुकान / व्यवसाय के लिए इस उपनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किये बिना कोई दुकान/व्यवसाय नहीं कर सकेगा और उपनियम के लागू होने के पूर्व से चल रहे व्यवसायों के लाइसेन्स इस नियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

4-लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी । अवधि समाप्त होने के 15 दिन के भीतर बिना विलम्ब शुल्क लिये लाइसेन्स बनाया जायेगा ।

5 -प्रत्येक दुकान /व्यवसायों के लिए इंगित मद जिससे सम्भव लाइसेन्स की धनराशि (प्रतिवर्ष हेतु) अंकित है, जमा कर लाइसेन्स प्राप्त किया जायेगा ।

6-प्रत्येक दुकानदार एवं अन्य व्यवसायी के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करेंगे ।

7- केन्द या राज्य अथवा अन्य कोई विधि निहित संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु जारी किये गये लाइसेन्स से भिन्न होगा ।

8-ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा और न ही किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर रखा जायेगा ।

9-तालिका में वर्णित मद के अन्तर्गत सरकारी संस्थाओं पर यह उपनियम लागू नहीं होगा ।

10-लाइसेन्स लेने के पश्चात् प्रत्येक लाइसेन्सी को अपने दुकान के बोर्ड अथवा मुख्य द्वार पर व्यवसाय एवं लाइसेन्स संख्या के साथ ही स्थल का व्यौरा बोर्ड/ तख्ती पर लिखवा कर लगवाना आवश्यक होगा ताकि निरीक्षण अथवा अन्य जानकारी में सुगमता हो ।

11-इस तालिका में अंकित व्यवसाय के अतिरिक्त व्यवसाय पर लाइसेन्स शुल्क लागू करने हेतु निर्धारित व्यवसाय व लाइसेन्स की दर प्रकाशित की जायेगी तथा दर के सम्बन्ध में सुझाव/ आपत्ति प्राप्त करने के उपरान्त इसी उपनियम के तहत लागू किया जायेगा ।

785 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

12- इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व प्रभावी वाहन एवं वधशाला नियमावली की दरे स्वतः निष्प्रभावी/ निरस्त हो जायेंगे ।

13-वाहनों के लाइसेन्स न बनवाने अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमाकर अधिकृत कर्मचारी सम्बन्धित को रसीद दे देंगे तथा सहित धनराशि की वसूली कर लाइसेन्स जारी किये जायेंगे अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जा सकेंगे ।

14-उपनियम की शर्तों में किसी भी समय शासन/ उच्चाधिकारी के निर्देश पर आवश्यकतानुसार आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकेंगे । जिसका अनुपालन सम्बन्धित को करना होगा ।

सूची

मद का नाम

क्र० सं०

निर्धारित दर

2

3 1

रु० 1

2,000.00 होटल लॉजिंग गेस्ट हाउस तथा बारात पर

2

तीन सितारा होटल

18,000,00

3

पांच सितारा होटल

24,000.00

नर्सिंग होम

4

4,000.00 नर्सिंग होम 20 बेड तक

5

नर्सिंग होम 20 बेड से ऊपर

6

प्रसूति गृह 20 बेड तक

7 प्रसूतिगृह 20 बेड से ऊपर

8

प्राइवेट अस्पताल

पैथालोजी सेन्टर

9

10

एक्सरे क्लीनिक

11

क्लीनिक डेन्टल

12

2,000.00 प्राइवेट क्लीनिक

परिवहन

13 आटो रिक्शा 2 सीटर

720.00

14

1,440,00 आटो रिक्शा 7 सीटर

15

आटो रिक्शा 4 सीटर

1,000.00

16

3,000.00 मिनी बस

17

बस

5,000.00

100.00 18

तांगा 786

[भाग 8

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

1

2

रिक्शाकिराये पर

19

20

रिक्शानिजी चालित

21

ठेला/ ठेली

22 हाथ तेला

23 बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी

24 ट्राली

25 फाइनेन्स कम्पनी

26

इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा

27

पशु बधशाला (सलाटर हाउस)

28 हड्डीखाद गोदाम

29 बार/बियर

30 आइस फैक्ट्री

31 विल्डर्स (रजिस्टर्ड)

32

देशी शराब/ बीयर प्रति दुकान

33

विदेशी शराब प्रति दुकान

34

भैंसा मांस की दुकान

35

बकरा मांस की दुकान

पशुपालन

36 प्रतिपशु

37

कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना

3

रु०

150.00

100.00

100.00

50.00

50.00

300.00

12,000.00

24,000.00

1,000.00

2,000.00

12,000.00

1,000.00

12,000.00

24,000.00

1,000.00

500,00

20.00

200.00

100.00 बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि) एक वर्ष के उम्र के तथा उसके ऊपर, छोटे जानवर बकरी आदि एक वर्ष के तथा उसके ऊपर

38

प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर

39

प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर

उपरोक्त के अतिरिक्त

40 ड्राईक्लिीनर्स

41

आर० ओ० प्लांट

42

गिट्टी बालू हार्ड वेयर्स

43 प्रिटिंग प्रेस

44 कैफेटेरिया /रेस्टोरेन्ट

20.00

50.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00 787 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

दण्ड

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1 ) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके यह निर्देश दिया जाता है कि इस नियमावली में दिये गये किसी धारा का उल्लंघन करने पर निर्धारित शुल्क से दो गुने से दस गुने तक जुर्माना हो सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिन के लिए रु0 25.00 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न जमा करने पर एक सप्ताह तक के कारावास दण्ड सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट), प्रशासक/ उपजिलाधिकारी, नगर पंचायत तमकुहीराज, कुशीनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत , तमकुहीराज , जनपद कुशीनगर, उ०प्र०

04 सितम्बर , 2021 ई०

सं० 311 (i )/ न०पं०तम०/2020-21- नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची 1 (क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर सीमान्तर्गत विविधकर शुल्क/ जुर्माना उपविधि/ उपनियम नियमावली, 2021 बनायी गयी है । जिसे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था । परन्तु नियत तिथि तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तत्क्रम में बोर्ड की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा उपविधि/ नियमावली को शासकीय गजट में प्रकाशन का निर्णय लिया गया है, जो प्रकाशन की तिथि से लागूहोगा ।

विविधकर शुल्क/ जुर्माना उपविधि/ उपनियम नियमावली, 2021

1-संक्षिप्त शीर्ष नाम-यह नियमावली नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर के विविधकर शुल्क/जुर्माना उपविधि/ उपनियम नियमावली, 2021 कहलायेगी ।

2-प्रसार- इस नियमावली का प्रसार नगर पंचायत तमकुहीराज की सम्पूर्ण सीमा (समय- समय पर शासन द्वारा संशोधित) में होगी।

3 परिभाषायें (A) बोर्ड का तात्पर्य अथवा समिति का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के बोर्ड या समिति से है ।

(B) प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज के प्रशासक अथवा अध्यक्ष/ चेयरमैन से है ।

(C) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है ।

(D) म्यू० एक्ट का तात्पर्य उ ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम , 1916 तथा उसमें समय- समय पर संशोधित अधिनियम से है ।

(E) कर्मचारी का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज में नियुक्त स्थायी/ अस्थायी रूप में नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी से है ।

(F) कर्मचारी / ठेकेदार का तात्पर्य नगर पंचायत तमकुहीराज द्वारा इस नियमावली के अर्न्तगत विविधकर शुल्क/ जुर्माना वसूल किये जाने वाले अधिकृत कर्मचारी / ठेकेदार से होगा ।

4- प्रभाव-यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी ।

788

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

उपविधि/ उपनियम

1 -यह उपनियम नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर की सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे ।

2-यह उपनियम विविधकर शुल्क/ जुर्माना सम्बन्धी उपविधि/ उपनियम कहलायेंगे ।

3-नाला/नाली/ सार्वजनिक स्थल पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु० 100 प्रति प्रकरण ।

4-किसी स्वामी के मरे हुए बड़े जानवर उठाने पर रु० 1,000.00 प्रति पशु ।

5-किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति पशु ।

6-किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क 2,000.00 रु० प्रत्ति प्रकरण ।

7-किसी स्थायी या अस्थायी दुकान/चाट/ फल / मेमोज/चाउमिन/ अण्डा/ चाय/ समोसा/ पकौड़ी/ भूजा/पान/ सब्जी दुकान एवं ठेले आदि पर डस्टबिन न होने पर शुल्क 500 प्रति प्रकरण ।

8- गृह स्वामी के द्वारा अपने मकान के सामने रोड व नाली में कूड़ा डालने पर जुर्माना 200.00 रु० प्रति मकान पुनरावृत्ति करने पर 500.00 रु० प्रति मकान कूड़ा / कचरा जलाने पर जुर्माना 1,000.00 रु० एवं पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना 2,000.00 रु ० प्रति मकान ।

9-सड़क के किनारे मोरंग , बालू, गिट्टी, इंट भवन सामग्री (मलवा ) पाये जाने, नालियों स्टेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण , सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने , बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क 500.00 रु ० प्रतिदिन ।

10-डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर द्वारा करने पर प्रति मकान यूजर चार्ज के रूप में घरेलू शुल्क 50.00 प्रति माह तथा व्यवसायिक शुल्क 150.00 रु० प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान तथा गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग आदि बल्क वेस्ट जनरेटर 500.00 रु० प्रतिदिन एवं प्रति गेस्ट हाउस/ प्रति बुकिंग ।

11 - नगर पंचायत , तमकुहीराज की सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालय के मूत्रालयों का प्रयोग करने वाले पर प्रति व्यक्ति शुल्क 02 रु० एवं सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज 05.00 रु० लिया जायेगा ।

12-नगर पंचायत में स्थित नाला / नाली/ सड़क / सिनेटिंग वाल अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क 2000.00 रु० प्रति व्यक्ति , अवैध / अतिक्रमण कार्यालय नगर पंचायत, तमकुहीराज के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार के दिनांक के एक दिन के बाद से अवैध कब्जा/ अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना 500.00 रु ० के हिसाब से वसूल किया जायेगा ।

13- नगर पंचायत, तमकुहीराज सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना 300.00 रु० प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 500.00 रु ० प्रति व्यक्ति ।

14-नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडर्स/ फुटपाथों/ नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/ बैनर लगाने/ चिपकाने पर जुर्माना 2,000.00 रु० देय होगा ।

15- नगर पंचायत, तमकुहीराज , जनपद कुशीनगर सीमान्तर्गत 50 माइक्रान से ऊपर के प्लास्टिक का गिलास , कप, प्लेट आदि में खाद्य का पेय चाय , काफी , सर्वत, कोल्डड्रिंग आदि सामग्री के बिक्री पर जुर्माना 500.00 रु० 789 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

प्रतिदिन एवं पुनरावृत्ति पर रु0 1,000.00 देय होगा । साथ ही साथ उपरोक्त सामग्री के भण्डारण करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रति मीटर ।

16- नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों आदि को तोड़ने, क्षति करने पर जुर्माना रु0 3000.00 प्रति मीटर ।

17- नगर पंचायत , तमकुहीराज , जनपद कुशीनगर सीमान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों, नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों, विद्युत् पोलों, फुटपाथों, डिवाइडरों आदि पर प्रचार- प्रसार, प्रदर्शन आदि करने के लिए नगर पंचायत की अनुमति आवश्यक होगी । ऐसा न करने पर किसी भी साइज का पोस्टर लगाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति पोस्टर, बांस या लोहे का खम्भा गाड़कर होर्डिंग लगाने पर जुर्माना रु० 500.00 प्रति वर्ग मीटर होगा । विज्ञापन हेतु पोस्टर लगाने पर कार्यालय, नगर पंचायत, तमकुहीराज, से अनुमति प्राप्त करने पर रु ० 50.00 प्रति पोस्टर एवं होर्डिंग लगाने पर रु० 300.00 प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लागू होगा । पोस्टर/होर्डिंग लगाने की अवधि कार्यालय की अनुमति के दिनांक से 03 माह तक के लिए प्रभावी होगा । उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा ।

18-नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में निर्मित विवाह भवन, सार्वजनिक शौचालय, कार्यालय भवन, रैन बसेरा , पार्क, तालाबों आदि पर लगाये लाईटों, दरवाजों, पेड़-पौधों, स्ट्रीट लाईटों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 2,000.00 प्रति अदद वसूल किया जायेगा ।

19- नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर द्वारा बनाये गये उपनियम के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत, तमकुहीराज के बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है । जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।

दण्ड

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत यदि कोई भी व्यक्ति उप नियमों को किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/ करायेगा / करने में प्रोत्साहन देगा, उस व्यक्ति पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि के पैरा-1 लगायत 17 तक में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है । जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास कादण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट), प्रशासक/ उपजिलाधिकारी, नगर पंचायत तमकुहीराज, कुशीनगर ।

कार्यालय, नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर, उ०प्र ०

04 सितम्बर , 2021 ई ०

सं० 311/न०प० तम०/2021-22- नगर पंचायत , तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची-1 ( क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन को विनियमित करने हेतु उपविधि 2021 बनायी गयी है । जिसे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की बारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार- पत्रों में प्रकाशित कराया गया था । परन्तु नियत तिथि तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तत्क्रम में बोर्ड की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा उपविधि/नियमावली को शासकीय गजट में प्रकाशन का निर्णय लिया गया है, जो प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

भवन निर्माण उपविधि, 2021

परिभाषायें-

1-संक्षिप्त नाम- यह नियमावली नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर " भवन निर्माण उपविधि, 2021" कहलायेगी।

72 ट 790

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

2-प्रसार-इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत, तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर की सम्पूर्ण सीमा (समय -सयम पर शासन द्वारा यथा संशोधित) में होगी ।

3-प्रभाव-यह निमयमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

(1) नगर पंचायत, तमकुहीराज का तात्पर्य नगर पंचायत, तमकुहीराज , कुशीनगर से है ।

(2) प्रशासक/ अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, तमकुहीराज के प्रशासक/अध्यक्ष से है ।

(3) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, तमकुहीराज में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है ।

(4) नगरपालिका अधिनियम, 1916 से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधित अधिनियम से है ।

(5) "बेसमेन्ट" का तात्पर्य भू- तल के नीचे या अंशतः भू- तल के नीचे के निर्माण से है ।

(6) "स्टिल्ट फ्लोर" का तात्पर्य प्लिंथ से खम्मो ( पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 7 फुट हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत होने से है ।

(7) "आच्छादित क्षेत्रफल का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है , जिसके ऊपर भवन निर्माण हो । निम्नलिखित संरचनाएं आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होगी-

(क) बाग , राकरी, कुआं एवं कुएं से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लांट नर्सरी , वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारों प्लेटफार्म, टैंक , फाउन्टेन, बैंच, खुला चबूतरा ।

(ख) ड्रेनेज कल्वर्ट, कैच-पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर आदि ।

(ग) चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प आदि ।

(घ) वाचमेन बूथ, पम्प हाउस, गारबेज शाफ्ट, विद्युत केबिन एवं विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य यूटीलिटीज स्ट्रक्चरर्स ।

(8) "तल क्षेत्रफल" ( फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से है ।

(9 ) "तल क्षेत्रफल अनुपात" ( एफ० ए०आर०) का तात्पर्य किसी भू- खण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से है ।

(10) "निवास योग्य कमरे का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो, किन्तु इसमें रसोईघर, स्नानगृह , शौचालय , बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती ( अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे ।

(11) "आवासीय भवन" के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे , जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो इसमें "एक" अथवा " एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हैं ।

(12) "व्यवसायिक/ वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप , जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे ।

(13) "कुर्सी" (प्लिंथ) से तात्त्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है, जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भू- तल के फर्श तक हों ।

(14) "कुर्सी का क्षेत्रफल " से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल से है, जो बेसमेंट , भू- तल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाय ।

791 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1, 1943 शक संवत्)

(15) "सैट- बैक लाइन" का तात्पर्य भू-खण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा में है, जो भवन निर्माण उपविधि में निर्दिश्ट की गई हो और जिसके बाहर भू- खण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।

(16) "भू-खण्ड" का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है, जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हो ।

(17) "कोने का भू- खण्ड" का तात्पर्य उस भू- खण्ड से है, जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलने वाली सड़कों पर स्थित हो ।

(18) " मंजिल" का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थल जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों ।

(19) "सड़क" (स्ट्रीट) का तात्पर्य स्ट्रीट, गली, लेन, पाथ-वे, संकरी गली (ऐले ) , रास्ते (पैसेज ), कैरियर- वे, पगडण्डी (फुट -वे) , स्क्वायर, खुले पुल, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हों. या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक-टोक के चलने , गुजरने का या आने-जाने का अधिकार हो, चाहे वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो । उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल के नाले, पुलिया, साइड वाल , ट्रैफिक आइलैण्ड, स्टेिनिंग वाल , बैरियर एवं रेलिंग , जो राइट-आफ-वे के भीतर हों शामिल होंगे ।

(20) " सड़क की चौड़ाई का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा ' राईट-आफ - वे' से है ।

(21) "बरामदा" से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से है, जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलों में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊँचाई तक के पैरापिट का प्राविधान हो।

(22) "भवन की ऊँचाई से तात्पर्य आस- पास की भूमि के औसत्त सतह से भवन के अन्तिम त्तल के टेरिस से तक की ऊँचाई से है ।

आवेदन-पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा 1 -मानचित्र के चार सेट नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किया जायेगा ।

2-जमा किये जाने वाले मानचित्रों में "की प्लान", "साइट प्लान", " तलपट मानचित्र" और "सर्विसेज प्लान " भी शामिल होंगे ।

3-समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेंगे, इसके अतिरिक्त भू- भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे ।

4- नगर पंचायत, तमकुहीराज के लाइसेंस प्राप्त ड्राफ्टमैन को भवन मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति 3000 वर्ग फुट तक होगी । 3000 वर्ग फुट से अधिक की भूमि पर मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति कॉउन्सिल आफ आर्किटेक्चर से प्राप्त लाइसेंस आर्किटेक्ट को होगी ।

5- भवन के प्लान और एलीवेशन तथा सेक्शन 1: 100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे , और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जाएगें :

(क) समतल तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरों के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)

भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग

मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ , जल-प्रदाय, जल - निकास तथा मल- निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन ।

जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था ।

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[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

सूचनाएं एवं दस्तावेज

पंजीकृत बैनामा की छायाप्रति ।

इन्तखाब ।

आधार कार्ड की छायाप्रति ।

आवेदक/आवेदिका की एक फोटो ।

रु० 10.00 का ई - स्टाम्प पेपर ।

शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटोग्राफ ।

नियम एवं शर्ते

रु० 100.00 प्रति आवासीय मवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा ।

रु0 200.00 प्रत्ति व्यावसायिक भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा ।

रु0 2.00 प्रति वर्ग फुट शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा ।

रु0 4.00 प्रति वर्ग फुट शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित पर लिया जायेगा ।

नोटः मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त आवेदक/ आवेदिका को तीन वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कर लेना होगा अथवा मानचित्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

सेट-बैक

आवासीय /व्यवसायिक भवन-भू- खण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय / व्यवसायिक भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 41 फुट तथा स्टिल्ट के बिना 34 फुट हागी एवं सैट- बैंक निम्नवत् होंगे-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट)

सैट-बुक (फुट)

अग्र भाग

पृष्ठ भाग

3

1500 तक

1501 से अधिक 3000 तक

5

3

10

5

3001 से अधिक 5000 तक

कोने के भू-खण्ड में सैट -बैंक सम्बन्धित भू-खण्ड के फ्रन्ट सैट- बैंक के समान होगा ।

भवनों में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।

सैट बैंक में छूट-खुले स्थान में छत/ छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक तथा अधिकतम 3 फुट होगा , परन्तु उक्त छत / छज्जे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा ।

3000 से अधिक प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

1500 से अधिक 3000 तक के भवनों में पृष्ठ सैट - बैंक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य होगा ।

5000 से अधिक तथा निम्न (संस्थागत/ सामुदायिक, शिक्षण स्थान, औद्योगिक भवन, कार्यालय भवनों, भण्डारण भवनों, होटल, थोक व्यवसायिक भवनों, चिकित्सा भवनों , सेवा उद्योग आदि) के मानचित्र की स्वीकृति कुशीनगर विशेष विकास प्राधिकरण के सहमति के उपरान्त दी जायेगी ।

उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा । आराजी पुरातात्वित क्षेत्र की परिधि से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित होगी । पुरातात्वित क्षेत्र की परिधि 300 मीटर के भीतर के भूमि/ भवनों को मानचित्र स्वीकृति कराने हेतु स्थानीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

793 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

अन्य आन्तरिक संरचनाएं

जीना-

आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 10" होगी तथा अन्य भवनों में पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 12" होगी ।

आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होंगे तथा अन्य भवनों में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी ।

चहारदीवारी-

सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई 8 फुट होगी, जिसका न्यूनतम 3 फुट ऊपरी भागः जाली/ग्रिलयुक्त होगा ।

पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकम ऊँचाई 8 फुट होगी ।

कोने के भू-खण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊँचाई 6 फुट से अधिक नहीं होगी ।

उक्त उपबन्ध सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू होंगे ।

भू-गेह (बेसमेन्ट)

बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा ।

आन्तरिक खुले स्थल ( कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा ।

बेसमेन्ट की निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए भूखण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा ।

बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा-

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण ।

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोष कक्ष , बैंक सेलर आदि ।

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जाय ।

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज ।

(च) पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)

बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग , फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा ।

बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा ।

बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी ।

सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाए इस हेतु व्यवस्था करनी होगी ।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएं

जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 3000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भू-खण्डों तथा सभी योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा ।

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएं

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी को गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी-

अस्पताल तथा नर्सिंग होम ।

होटल।

अतिथि गृह ।

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[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० ( कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

विश्राम गृह।

छात्रावास।

महाविद्यालय/ प्राविधिक संस्थाएं / प्रशिक्षण केन्द्र ।

सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक ।

सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल , बरातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन ।

5000 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन ।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाएं

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं. सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोधमुक्त परिसर के सृजन के लिए प्राविधान सुनिश्चित किए जायेंगे ।

भू-कम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षाएं

भू- तल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 5000 वर्ग फुट से अधिक भू- आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हँड टैंक, टेलिफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत टावर, अस्पताल छविगृह , ऑडिटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थायें, बस टर्मिनल आदि) पर भू- कम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं लागू होंगी ।

भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्वरल इंजीनियर के हस्ताक्षरयुक्त भवन की नीव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे । साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेशित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी, पंजीकृत आर्किटेक्ट के साथ- साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भु -कम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

अपराधों का शगन उपविधि

मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाए जायेंगे ' फ्रन्ट' साइड एवं पीछे के सैट बैंक में अनधिकृत निर्माण शमनीय होगा ।

शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा ।

रु० 10.00 प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा ।

रु0 15.00 प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा ।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

ह० (अस्पष्ट),

प्रशासक/उपजिलाधिकारी, नगर पंचायत तमकुहीराज, कुशीनगर ।

NOTICE

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक प्रमाण- पत्रों में मेरा नाम अश्रुत दर्ज है, जो अपूर्ण है । मेरा पूरा सही नाम अश्रुत मिश्र ( ASHRUT MISHRA) है । भविष्य में सभी प्रयोजनों हेतु मुझे अश्रुत मिश्र पुत्र आसुतोष कुमार मिश्र लिखा, पढ़ा व जाना जाय । निवासी 190/ 5ए. लवकुश कालोनी हिम्मतगंज , प्रयागराज ।

It is notified that due to common Mistake the name of my father is recorded in the school document as Anand Srivastava which is incorrect. The real name of my father is Anand Kumar Srivastava. As it is mentioned in Aadhar & other ID. It is necessary in the estate of Justice and equalityto mentioned the correct name of my father in all educational Certificate . Aryan Srivastava S/ o Anand अश्रुत मिश्र।

795 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

Kumar Srivastava R/ o 133/98 Mahaviran Lane Mutthiganj , Prayagraj .

ARYAN.

सूचना

को होने के बाद उनके पुत्र प्रदीप शांख्यधर 50%, साझेदार के रूप में शामिल हुये । वर्तमान में मेसर्स मयूर विनियर इण्डस्ट्री में श्री प्रदीप शांख्यधर 50% , श्री धीरज जैन 25%, श्री सौरभ जैन 25 % , साडोदार के रूप में शामिल हैं

धीरज जैन, साझेदार ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेसर्स इंजीनियर इंटर प्राइजेज 3/3 मिलरोड, ऐशबाग, लखनऊ में स्थित है । जो रजिस्ट्रार आफ फर्म में निबन्धन संख्या 17.187258 के अन्तर्गत दिनांक 18 जुलाई, 2003 में निबन्धित है जिसमें श्री शशि कुमार शर्मा 50% धीरज जैन 25%, श्री सौरभ जैन 25%, साझेदार के रूप में थे । साझेदार अभिलेख 05 अक्टूबर, 2017 के अन्तर्गत स्व० शशि कुमार शर्मा का देहांत दिनांक 04 अक्टूबर , 2017 को होने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती शान्ति शर्मा साझेदार के रूप में शामिल हुयी ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कमल श्री बिल्डर्स , पता सी-9 / 3 , रिवर बैंक कालोनी, जिला लखनऊ, मैं डा० अशोक सिंह विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूं कि फर्म में संशोधन के समय छः साझेदार थे । फर्म में श्री अनिल सिंह पुत्र स्व ० एस० एन० सिंह, पता सी-9/3 रिवर बैंक कालोनी, जिला लखनऊ श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह, पता सी-9/3 रिवर बैंक कालोनी , जिला लखनऊ श्रीमती पद्मजा सिंह पत्नी एस०के ० सिंह, पता ई-1 / सी-2 वाई ब्लाक, रिवर बैंक कालोनी, जिला लखनऊ, श्रीमती अनामिका सिंह पत्नी स्थ० अजय सिंह , पता सी-9 / 3 रिवर बैंक कालोनी, जिला लखनऊ फर्म से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं । आज से फर्म की भागीदारी में श्री ईशान सिंह पुत्र डा० अशोक सिंह, पता ए -1 / 1 विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ एवं कु० शुभांगना सिंह पुत्री डा० अशोक सिंह पता ए -1 / 1 विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ भागीदारी में शामिल हो गये । अब भविष्य में चार साझेदार होंगे ।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के संबंध में सभी विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं ।

साझेदार अभिलेख 07 अक्टूबर, 2020 अन्तर्गत स्वर्गीय शान्ति शर्मा का देहांत दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 को होने के बाद उनके पुत्र प्रदीप शांख्यधर साझेदार के रूप में शामिल हुये । वर्तमान में मेसर्स इंजीनियर इंटर प्राइजेज में श्री प्रदीप शांख्यधर 50%, श्री धीरज जैन 25% , श्री सौरभ जैन 25% , साझेदार के रूप में शामिल हैं डा० अशोक सिंह , पता-सी-9 / 3 रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ ।

धीरज जैन, साझेदार ।

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेसर्स मयूर विनियर इण्डस्ट्री 3/3 मिलरोड, ऐशबाग , लखनऊ में स्थित है । जो रजिस्ट्रार आफ फर्म में निबन्धन संख्या 17.187259 के अन्तर्गत दिनांक 18 जुलाई, 2003 में निबन्धित हैं जिसमें श्री शशि कुमार शर्मा 50% धीरज जैन 25%, श्री सौरम जैन 25%, साझेदार के रूप में थे । साझेदार अभिलेख 05 अक्टूबर, 2017 के अन्तर्गत स्व० शशि कुमार शर्मा का देहांत दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को होने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती शान्ति शर्मा 50% , साझेदार के रूप में शामिल हुयी ।

साझेदार अभिलेख 07 अक्टूबर , 2020 अन्तर्गत स्वर्गीय शान्ति शर्मा का देहांत दिनांक 06 अक्टूबर , 2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० आर० वी० एण्टरप्राइजेज, गांव पथौली फतेहपुर सीकरी रोड, आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री राकेश कुमार वर्मा, श्री शीलेन्द्र खिरवार, श्रीमती महारानी, श्रीमती रामश्री हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 24 अगस्त, 2016 को संचालन की थी । जो दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को श्री राकेश कुमार वर्मा की मृत्यु हो गयी है । दिनांक 17 मार्च, 2020 से फर्म में श्रीमती कमलेश कुमारी, श्री रिषभ वर्मा, श्री अंशुमन खिरवार फर्म में साझेदार हो गये हैं । अब फर्म को श्री शीलेन्द्र खिरवार, श्रीमती महारानी, श्रीमती रामश्री, श्रीमती कमलेश कुमारी, श्री रिषभ 796

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर , 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

अब फर्म में श्री ज्ञान सिंह, श्रीमती रजनी यादव व श्री सौरभ यादव भागीदार हो गये हैं ।

वर्मा, श्री अंशुमन खिरवार साझेदार के रूप में फर्म को संचालित करेंगे ।

ज्ञान सिंह, भागीदार, शीलेन्द्र खिरवार, साझेदार ।

सूचना

श्री कान्हा जी कोल्ड स्टोरेज, रोहई खास ब्लाक शमसाबाद, तह० फतेहाबाद, जिला आगरा ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० बालाजी एग्रो फूड्स, ई -14 यू०पी० एस ०आई०डी ०सी० साईट-सी. इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकंदरा, आगरा-282007 के पूर्व प्रथम पक्ष श्री अमित गर्ग पुत्र श्री गिरीश कुमार गर्ग व द्वितीय पक्ष श्री अविनाश गर्ग पुत्र श्री गिरीश कुमार गर्ग, निवासी सन्तर रोड, धौलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं । अब फर्म में श्री गगन मित्तल , श्री मगन मित्तल, श्रीमती विनीता मित्तल तथा श्रीमती खुशबू मित्तल भागीदार हो गये हैं ।

गगन मित्तल, भागीदार, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० श्री द्वारकेश बिल्डर्स, बी-59 पुष्पांजलि उपवन, एन०एच०-2 मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल , श्री सोनू अग्रवाल, श्रीमती शिखा अग्रवाल , श्री संतोष कुमार, श्रीमती छाया अग्रवाल, निवासीगण माधवपुरी, महोली रोड, मथुरा पर सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 11 जुलाई, 2012 को संचालन की थी जो आज दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से संतोष कुमार, छाया अग्रवाल फर्म से पृथक हो गये हैं । दिनांक 11 सितम्बर, 2021 से सौरभ अग्रवाल फर्म में साझेदार हो गये हैं । अब फर्म को श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल, श्री सोनू अग्रवाल, श्रीमती शिखा अग्रवाल, श्री सौरभ अग्रवाल साझेदार के रूप में फर्म को संचालित करेंगे ।

सुरेश चन्द्र अग्रवाल, साझेदार ।

मे० बालाजी एग्रो फूड्स. ई-14, यू०पी० एस०आई० डी०सी० , साईट-सी, इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकंदरा, आगरा-282007 |

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म सर्वश्री इरफान राइस मिल, ग्राम कुररैया कलां बिलसण्डा, तह० बीसलपुर, जिला पीलीभीत में श्री रिजवान खान पुत्र श्री अनसार खान, निवासी मो० पड़ाव, बिलसण्डा, पीलीभीत तथा इरफान खान पुत्र श्री अन्सार खान, निवासी मो० पड़ाव बिलसण्डा, पीलीभीत, दिनांक 01 अप्रैल , 2021 से साझीदार के रूप में शामिल हो गये हैं । फर्म द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से पुर्नगठित होकर, व्यापार प्रारम्भ कर दिया गया है ।

अनसारखान,

साझीदार फर्म, सूचित किया जाता है कि मे० श्री कान्हा जी कोल्ड स्टोरेज, रोहई खास ब्लाक शमसाबाद, तह० फतेहाबाद, जिला आगरा में श्रीमती रजनी यादव पत्नी श्री अनिल कुमार यादव, निवासी म० नं0-14, कुंज विहार, एअरपोर्ट रोड, गोले का मंदिर गिर्द, ग्वालियर मध्य प्रदेश -474005 एवं श्री सौरभ यादव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निबासी वार्ड नं0-5. होटल शिवम् पैलेस , ओरछा बागन टीकमगढ़ , दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 से उक्त फर्म द्वित्तीय व तृतीय पक्ष भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा फर्म के पूर्वद्वितीय पक्ष श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री कप्तान सिंह यादव, निवासी म०नं0-14, कुंज विहार, एअरपोर्ट रोड, गोले का मंदिर गिर्द, ग्वालियर, मध्य प्रदेश -474005 तृतीय पक्ष श्री राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० नारायन सिंह, निवासी वार्ड नं0-5, होटल शिवम् पैलेस, ओरछा बागन टीकमगढ़ अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से दिनांक 04अक्टूबर, 2021 से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं ।

वास्ते सर्वश्री इरफान राइस मिल, ग्रा० कुररैया कलां, बिलसण्डा, तह० बीसलपुर, जिला पीलीभीत, (उ०प्र०) 2622021 797 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 23 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 1 , 1943 शक संवत्)

सूचना

सूचना

सूचित किया जाता है कि अजय कन्स्ट्रक्शन फर्म के दो साझेदार श्रीमती विजय लक्ष्मी पाण्डेय पत्नी हरि मोहन पाण्डेय एवं सुरभि पाण्डेय पत्नी राम प्रकाश पाण्डेय दोनों अपनी खराब स्वास्थ्य के कारण दिनांक 31 मार्च, 2020 को फर्म से अपनी साडोदारी समाप्त कर सभी कार्यों से मुक्त हो गये थे । दिनांक 20 मई, 2020 को श्रीमती विजय लक्ष्मी पाण्डेय एवं दिनांक 06 जुलाई, 2021 को सुरभि पाण्डेय की मृत्यु हो चुकी है । वर्तमान में फर्म के साझेदारगण क्रमशः अजय प्रकाश पाण्डेय पुत्र हरी मोहन पाण्डेय , हरी मोहन पाण्डेय पुत्र स्व० एस ०एन ० पाण्डेय , मन्जु पाण्डेय पुत्री राम मुनि शुक्ला, अभिजीत पाण्डेय पुत्र अजय प्रकाश पाण्डेय , निवासीगण 11 डी/ 1 बैंक रोड प्रयागराज में कार्यरत है ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वास्ते फर्म मेसर्स जे० एम० अग्रवाल दुबैको कम्पनी, कायमगंज में चन्द्र प्रकाश अग्रवाल , सत्य प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल , जय कुमार अग्रवाल, राहुल अग्रवाल एवं सिद्धार्थ अग्रवाल यह पार्टनर थे, दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को एक पार्टनर श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल का निधन हो जाने के कारण अब निम्न (1) सत्य प्रकाश अग्रवाल (2 ) लक्ष्मी नारायण अग्रवाल (३ ) जय कुमार अग्रवाल (4) राहुल अग्रवाल एवं (5) सिद्धार्थ अग्रवाल 5 पार्टनर हैं ।

सिद्धार्थ अग्रवाल, पार्टनर ।

अजय प्रकाश पाण्डेय, पुत्र हरि मोहन पाण्डेय, निवासी 11डी/ 1 बैंक रोड प्रयागराज ।

पी० एस ० यू० पी०-30 हिन्दी गजट -भाग 8-2021 ई ० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०, प्रयागराज ।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 23 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2021-10-23.c_202303101224086524/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2021-10-23.c_202303101224086524.