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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette.

Published 19 March 2022

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
12
Volume Num
76
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-03-19.c_202303101215205252
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं०-१०डी०-4

लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज , शनिवार , 19 मार्च , 2022 ई० (फाल्गुन 28 , 1943 शक संवत्) [ संख्या 12

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग -अलग किये गये हैं , जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके ।

विषय

विषय

पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

वार्षिक चन्दा

रु०

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

975

305-330

975

भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश

भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत्त किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

975

1500 (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

181-185

भाग 1 - क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

भाग 6- क-भारतीय संसद के ऐक्ट

भाग 1 -ख (1 ) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा। सभाओं में प्रस्तुत्त किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

भाग 1 -ख (2) श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय

(ख ) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7- क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 7- ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

95-97

975

भाग 2- आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण

975

113-114

भाग 8 -सरकारी कागज पत्र दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण- पत्र, जन्म- मरण के ऑकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क- नगरपालिका परिषद, खण्ड ख- नगर पंचायत, खण्ड ग -निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत

1425

स्टोर्स-पचेंज विभाग का क्रोड़ पत्र

975

43 क 306

[भाग 1

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

स्थानान्तरण

23 दिसम्बर , 2021 ई०

सं० राज्य कर 1-1552/11-2021-23/2021- वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर्स को तालिका के कालम-3 में अंकित पद/ स्थान से कालम-4 में अंकित पद/ स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है-

वर्तमान तैनाती

अधिकारी का नाम/पदनाम

क्र० सं०

2

1

नवीन तैनाती

4

3

सर्वश्री-

1 अभिषेक कुमार मिश्र -1 असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-11 ,

सहारनपुर 2 पंकज कुमार सिंह-द्वितीय

असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-17, कानपुर

असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-1 ,

संतरविदास नगर (भदोही)

3 बृजमान गुप्ता

असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचल दल सप्तम इकाई, कानपुर

असिस्टेन्ट कमिश्नर, खण्ड-10, कानपुर

असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं राज्य

प्रतिनिधि-तृतीय वाराणसी

आज्ञा से.

सर्वज्ञ राम मिश्र, विशेष सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग-4

सेवानिवृत्ति

28 दिसम्बर , 2021 ई0

सं० 1838-36-4-2021-77/1993 टी०सी०- अमायुक्त संगठन, उ०प्र ० के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों, जिनका सेवा विवरण नीचे अंकित है, स्तम्भ-6 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर लेने/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो जायेंगे-

पदनाम अधिकारी का नाम

क्र० सं०

2

3 1

सर्वश्री-

1 धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

जन्म-तिथि सेवानिवृत्त की तिथि वर्तमान तैनाती का स्थान

4

5

6

09-02-1962 28-02-2022

उप निदेशक, कारखाना

2

मुख्यालय

मेरठ

31-01-2022

08-01-1962

उप निदेशक, कारखाना

सुभाष चन्द्रविश्वकर्मा

3 ओ०पी० भारती

28-02-2022

08-02-1962

उप निदेशक, कारखाना कानपुर 307 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

उल्लेखनीय है कि शासन के आदेश संख्या 1836/36-2021-08 (का0) / 1996 टी० सी० . दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 द्वारा श्री ओ ०पी० भारती , उप निदेशक कारखाना को दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने विषयक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

आज्ञा से,

सत्यवान सिंह,

उप सचिव ।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्त्ति

03 नवम्बर, 2021 ई०

सं ० 1491 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री ऋषभ राय पुत्र श्री सुधाकर राय का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

पत्र व्यवहार का पता अभ्युक्ति

जनपद

नाम/पिता जन्म-तिथि अनुक्रमांक गृह का नाम

सर्वश्री-

1 ऋषभ राय/ 07-09-1992 136899 बलिया राजशेखर राय , उजियार, सुधाकर राय, उए 68,

कोरन्ता डीह, बलिया , आवास विकास कालोनी सुधाकर राय

उ0प्र0-277501

पाण्डेय पुर वाराणसी,

उ०प्र०-221002

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/ 4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु ० 15,600-39,100 ( ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

308

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1492/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री पंकज सिंघल पुत्र श्री राजेश सिंघल का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

पत्र व्यवहार का पता जन्म तिथि अनुक्रमांक

अभ्युक्ति नाम/पिता कानाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

2177

2 पंकज सिंघल/ 31-05-1993 राजेश सिंघल

हरियाणा राम निवास सिंघल, बी (हिसार) 40, प्रेम नगर, हिसार, हरियाणा-125001 राम निवास सिंघल, बी-40, प्रेम नगर, हिसार, हरियाणा- 125001 309 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/ 4/ 2011-का-4-2021. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5.400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शत्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण -पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3 ) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4 ) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

310

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1493/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री पुष्पेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री कन्हैया लाल राजपूत का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र० नाम/ पिता का जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह

पत्र व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम

जनपद

सर्वश्री-

सिंह 15-08-1994 52298

3 पुष्पेन्द्र

मथुरा कन्हैया लाल राजपूत, कन्हैया लाल राजपूत, 68 ए

शान्तीनगर महोली रोड, राजपूत/ कन्हैया

लाल राजपूत

मथुरा उ०प्र०-281001

68ए शान्तीनगर महोली

रोड, मधुरा उ०प्र०-

281001

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ० प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु 0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400 ) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक ( क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

311 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह मली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021 /1 /4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[1] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण - पत्र ।

[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV ] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।

सं० 1494/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शाश्वत श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेश श्रीवास्तव का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र० नाम/ पिता का नाम जन्म-तिथि अनुक्रमांक

अभ्युक्ति

पत्र व्यवहार का पता

गृह जनपद

सर्वश्री-

लखनऊ

4 शाश्वत श्रीवास्तव/ 07-10-1996 11182 राजेश श्रीवास्तव

राजेश श्रीवास्तव बी 2340, ग्राउण्ड फ्लोर इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ० प्र०-226016

राजेश श्रीवास्तव बी-2340, ग्राउण्ड फ्लोर इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ० प्र०- 226016

2-शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग. उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 ( ग्रेड पे रु० 5,400) . में 312

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2 ) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3 ) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021/1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[ III ] राजपत्रित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

भाग 1 ]

313

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

सं० 1495/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री जयेश कस्तूरे पुत्र श्री विलास कस्तूरे का विवरण निम्नवत् है-

क्र० नाम/ पिता का नाम

अनुक्रमांक

जन्म-तिथि

स्थाई पता

अभ्युक्ति

पत्र व्यवहार का पता

गृह जनपद

सर्वश्री-

44193 5 जयेश कस्तूरे/ 13-02-1991

वाराणसी

विलस कस्तूरे

विलास करतूरे 36 विलास कस्तूरे, 36 167. अगस्त कुन्द, 167 अगस्त कुन्द दशाश्वमेध, वाराणसी, दशाश्वमेव, उ०प्र०-221001 वाराणसी, 3०५०- 221001

2-शासनादेश संख्या04/2021/ 1/ 4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400 ) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्त्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेत्तन के साथ - साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-

44 क 314

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण -पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1496/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा ( सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री ईशान आनन्द पाण्डेय पुत्र श्री रमेश चन्द्रा का विवरण निम्नवत् है-

क्र० नाम/पिता का नाम जन्म-तिथि अनुक्रमांक

स्थाई पता पत्र व्यवहार का अभ्युक्ति पता

गृह जनपद

सर्वश्री-

6 ईशान आनन्द पाण्डेय/ 02-05-1992 21913 प्रयागराज रमेश रमेश चन्द्रा

चन्द्रा, 69 बी रमेश चन्द्रा, 69वी 211006

2डी, सोहबतियाबाग, 2डी, सोहबतियाबाग, प्रयागराज उ०प्र०- प्रयागराज उ०प्र०- 211006

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1/ 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ० प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ० प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

315 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

(2 ) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शत्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण - पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021/1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1497/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन ) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शोएब अख्तर पुत्र श्री मुकर्रम अली का विवरण निम्नवत् है- 316

[भाग 1

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

क्र०

जन्म तिथि अनुक्रमांक स्थाई पता

अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम/ पिता का नाम

सर्वश्री-

67382 8 शोएब अख्तर/ 01-09-1996 मुकर्रम अली

पत्र व्यवहार का पता

हापुड़ (पंचशील नगर)

शोएब अख्तर, ग्राम हिम्मतपुर पो० सिम्भावली हापुड़ (पंचशील नगर) उ०प्र०-245207

मुकर्रम अली, तोमर टायर हाउस, नियर हरोरा मोड़, सिग्मावली, हापुड़ (पंचशील नगर) उ0प्र0-211006

2-शासनादेश संख्या04/ 2021/1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु० 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वः सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्त्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के 317 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट,19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण -पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र ।

सं० 1498/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन ) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आलोक कुमार पुत्र श्री शत्रुधन प्रसाद का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

जन्म तिथि

अभ्युक्ति

अनुक्रमांक

क्र० नाम/ पिता का नाम

गृह जनपद

पत्र व्यवहार का पता

सर्वश्री-

81047

9 आलोक कुमार/ 14-09-1997

गया (बिहार)

शत्रुधन प्रसाद, श्री शत्रुधन प्रसाद, श्री लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज, लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज, शत्रुधन प्रसाद

स्वराजपुरी रोड नियर स्वराजपुरी रोड नियर

महावीर कालेज, गया, महावीर कालेज, गया,

बिहार-823001

बिहार-823001

2-शासनादेश संख्या04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 ( ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण तत्काल समाप्त 318

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन- पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8 ) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1499/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अविनाश गंधी पुत्र श्री राकेश कुमार गंधी का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

अभ्युक्ति क्र० नाम/ पिता का नाम

पत्र व्यवहार का पता

गृह जनपद

सर्वश्री-

39850

गंधी,

अविनाश गंधी, अविनाश

छत्तरपुर (मध्य सेलेक्शन साड़ी हाउस, सेलेक्शन साड़ी हाउस , 9 अविनाश गंधी 18-08-1995 राकेश कुमार गंदी

प्रदेश)

टेम्पल, चौक बाजार, टेम्पल, चौक बाजार,

नियर बिहारी जी नियर बिहारी जी छत्तरपुर मध्य प्रदेश 471001

छत्तरपुर मध्य प्रदेश- 471001 319 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/ 4/ 2011-का-4-2021. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5.400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शतों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण त्तत्त्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण - पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण- पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

320

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 19 मार्च, 2022 ई० (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

सं० 1500/ सत्ताईस- 13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सोमेश पाण्डेय पुत्र श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

गृह

अभ्युक्ति क्र० नाम/पिता का जन्म तिथि अनुक्रमांक

जनपद

पत्र व्यवहार का पता

नाम

सर्वश्री-

14183 प्रयागराज

सन्तोष 11 सोमेश पाण्डेय/ 25-02-1995 कुमार

पाण्डेय

संतोष कुमार पाण्डेय, संतोष कुमार पाण्डेय, 82 एफ4 रसूलाबाद, 82 एफ 4 रसूलाबाद, प्रयागराज, उ०प्र०- प्रयागराज, उ०प्र०- 211004

211004

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ० प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्त्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ भाग 1 ]

321

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

शासनादेश संख्या04/2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1501 / सत्ताईस -13-2021-49/21 -लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्तिहेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री नीरज कुमार यादव पुत्र श्री परशुराम यादव का विवरण निम्नवत् है-

जन्म तिथि अनुक्रमांक क्र० नाम/ पिता का नाम

स्थाई पता

अभ्युक्ति

पत्र व्यवहार का पता

गृह जनपद

सर्वश्री-

38636 गाजीपुर

यादव/परशुराम

कुमार 12-07-1996 12नीरज यादव

सिसौडा , सौरम ,

नीरज कुमार यादव, सिसौडा, सौरम्, गाजीपुर उ०प्र०-233302

नीरज कुमार यादव, गाजीपुर , उ०प्र०- 233302

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु ० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्त्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

45 क 322

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5 ) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1502/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिवशांत त्रिपाठी पुत्र श्री सतीश त्रिपाठी का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र० नाम/पिता का जन्म- तिथि अनुक्रमांक

अभ्युक्ति

पत्र व्यवहार का पता

गृह जनपद

सर्वश्री-

त्रिपाठी

सतीश त्रिपाठी, 652 शिवशांत

13 शिवशांत त्रिपाठी/ 31-08-1996 66662 सतीश त्रिपाठी

शहडोल (मध्य प्रदेश)

वार्ड नं० 11 एफ 108 रूम नं० मोदीनगर, शहडौल पी 32. नियर सब्जी

मध्यप्रदेश -48401

मण्डी, गेट नं0 1 .

कटवारिया सराई,

नई दिल्ली-110016

2-शासनादेश संख्या04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में 323 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7 ) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या04/ 2021 / 1 / 4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8 ) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1503/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री संदीप पुत्र श्री प्रेम नारायन का विवरण निम्नवत् है- 324

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

स्थाई पता

जन्म-तिथि अनुक्रमांक गृह

अभ्युक्ति

पत्र व्यवहार का पता

जनपद

क्र० नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

14 संदीप प्रेम नारायन 10-05-1996 104940

(मध्य पटेल

सेहोर प्रेम नारायन, 58 प्रेम नारायन, 58 मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, प्रदेश) बरखेड़ा देवा छत्तरी बरखेड़ा देवा छत्तरी सेहारे, मध्य प्रदेश सेहारे , मध्य प्रदेश- 466661 466661

2-शासनादेश संख्या04/2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के 325 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1504/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विशेष शर्मा पुत्र श्री प्रमोद कुमार शर्मा का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह जनपद

अभ्युक्ति क्र०

पत्र व्यवहार का पता

नाम/ पिता का नाम

सर्वश्री-

गाजियाबाद विशेष शर्मा पुत्र प्रमोद विशेष शर्मा पुत्र प्रमोद 15 विशेष शर्मा/ प्रमोद 20-01-1993 72765 कुमार शर्मा

कुमार शर्मा हाउस नं० कुमार शर्मा हाउस

67, सेक्टर 7, चिरंजीव नं0 67. सेक्टर 7,

विहार, पो० राज नगर, चिरंजीव विहार, पो० राज

गाजियाबाद-201002 नगर, गाजियाबाद-

201002

2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वः सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

326

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1505/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विकाश कुमार पुत्र श्री चन्द्रदेव प्रसाद का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

जन्म-तिथि अनुक्रमांक गृह जनपद

अभ्युक्ति

पत्र व्यवहार का पता

क्र० नाम/ पिता का नाम

सर्वश्री-

12-06-1997 132224 गया ( बिहार)

16 विकाश कुमार/ चन्द्रदेव प्रसाद

श्रवन

चन्द्रदेव प्रसाद, श्रवन नवाडीह, बाजार , गया बिहार 824201

चन्द्रदेव प्रसाद, श्रवन नवाडीह, श्रवन बाजार, गया बिहार- 824201 327 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

328

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

सं० 1506/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अवधेश मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार मिश्रा का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र० नाम/ पिता का जन्म-तिथि अनुक्रमांक गृह जनपद

अभ्युक्ति नाम

पत्र व्यवहार का पता

सर्वश्री-

17 अवधेश मिश्रा/ 22-06-1996 55970 वाराणसी

कुमार अनिल

मिश्रा

अनिल कुमार मिश्रा, अनिल कुमार मिश्रा, एस-24, 110 जी 4, एस -24 , 110 जी 4, बटुकेश्वर नगर डॉक्टर्स बटुकेश्वर नगर कालोनी के पीछे डॉक्टर्स कालोनी के वाराणसी, उ०प0-221002 पीछे वाराणसी, उ ०प्र०- 221002

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन वैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक 329 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई० (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण - पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1507/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री जे०एस० यादव का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र

० नाम/पिता का जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह

पत्र व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम

जनपद

सर्वश्री-

73872 गाजीपुर

गोविन्द नारायण C/ o 18 गोविन्द नारायण/ 01-01-1990 जे०एस० यादव

श्री जे ० एस ० यादव, श्री जे ० एस० यादव,

म० नं0 2 वी-442 सेक्टर- 2 बी गाजियाबाद, उ०प्र०-

गोविन्द नारायण C/o

गांव सुरतापुर, पोस्ट

आफिस कुन्देसर, गाजीपुर,

उ0प्र0-233227

201012

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/ 4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु ० 15,600-39,100 ( ग्रेड पें रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल

48 क 330

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृति महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र /कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4 /2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8 ) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV ] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा- पत्र ।

आज्ञा से,

फूल चन्द्र, संयुक्त सचिव ।

पी० एस०यू०पी०-51 हिन्दी गजट-भाग 1-2022 ई ० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं ० - ए०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 19 मार्च , 2022 ई० (फाल्गुन 28 , 1943 शक संवत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि , जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

17 दिसम्बर, 2021 ई०

सं०1744/ आठ-वि०भू०अ०अ०/ कानपुर नगर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के कलेक्टर फतेहपुर की राय है कि अधिशासी अभियन्ता प्रा ० ख० लोक निर्माण विभाग फतेहपुर द्वारा जनपद फतेहपुर में बिन्दकी बाईपास के निर्माण हेतु जनपद फतेहपुर, तहसील बिन्दकी के ग्राम जाफराबाद बाहर क्षेत्र से 0.8242 हे० भूमि की आवश्यकता है ।

2-राज्य सामाजिक समाधान निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया है जिसने उ ० प्र० सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 को प्रस्तुत संस्तुतियों को अनुमोदित कर दिया गया है ।

3 -सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है-

बिन्दकी बाईपास मार्ग का मुख्य उद्देश्य जनपद फतेहपुर से बिन्दकी बाई पास मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 5 कि० मी० है , में से 4.700 कि० मी० अंश निर्मित है तथा मात्र 300 मीटर मार्ग अवशेष है जिसके कारण दुर्घटनायें हो रही हैं । भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रत्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के अन्तर्गत समस्त लाभ दिये जायें ।

4- भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार के विस्थापित नहीं हो रहा है ।

5-अतः राज्यपाल फतेहपुर बिन्दकी बाईपास मार्ग हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

जनपद तहसील

ग्राम

गाटा संख्या

अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल 2

4

5

1

3

1196

हेक्टेयर 0.3690

जाफराबाद बाहर क्षेत्र

बिन्दकी

फतेहपुर

27स 182

भाग 1-क उत्तर प्रदेश गजट,19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

4

1

2

3

5

हेक्टेयर

1206

0.1540

1228

0.0450

1318-क

0.1210

2142

0.0182

2344

0.1170

0.8242

योग..

6 -अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण , खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

7-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

8 -अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी ( भूमि अध्याप्ति) कानपुर नगर स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट), जिलाधिकारी फतेहपुर ।

NOTIFICATION

December 17, 2021

No. 1744/VIII - S.L.A.O ./Kanpur Nagar- 2021-Under Section || of the Right to Fair Compensation: and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

Under sub- section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Collector Fatehpur is satisfied that a total of 0.8242 hect. proposed land is required for the public purpose in the Village , namely Jafarabad outer area are Tehsil- Bindki, District-Fatehpur.

2.Social Impact Assessment study was carried outby the State Social Impact Assessment Agency that Submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 20-10-2021.

3.The summary of the Social Impact Assessment reports as Follows:

Base on the social impact assessment carried out by the agency, its is evident that the positive impacts associated with construction of Bindki Bypass are more than negative impacts . Procedure 183 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

suggested in the social impact assessment shall be followed while doing land acquisition from the indentified families. All the measures suggested in the land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 shall be followed to ensure Fair Compensation and Rehabilitation and Resettlement policy from the identified familes in accordance with the procedure outlined in social impact assessment report.

4.No family willbe displaced buy Land Acquisition.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District Tehsil

Gatano.

Proposed area for acquisition Village

3

S

1

4

2

Hectare

Jafarabad outer area

1196

0.3690

Bindki

Fatehpur

1206

0.1540

1228

0.0450

0.1210

1318-K

2142

0.0182

2344

0.1170

Total..

0.8242

6. The Government is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enterupon and survey of land, levelling of any land, dig or sub soil anddo all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 oftheAct.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification , make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A site plan of the land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A.) Kanpur Nagar situated at the 37/17 Westcott Building Mall Road, Kanpur Nagar.

(Sd.) ILLEGIBLE,

DistrictMagistrate, Fatehpur.

184

भाग 1-क उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

07 फरवरी, 2022 ई०

सं० 604/आठ- वि० मू०अ०अ० /अधिसूचना / बलरामपुर / 2020-21-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/ कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) की राय है, सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत राप्ती मुख्य नहर निर्माण हेतु जनपद बलरामपुर, तहसील तुलसीपुर, परगना तुलसीपुर, ग्राम मटेहना में कुल 0.120 हे० भूमि की आवश्यकता है ।

2-सरयू नहर परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-1201/16/96-आई ० ए०-1 , दिनांक19 जून, 2000 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्रस्तुत किया गया है तथा धारा 6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है ।

3-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है ।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित भूमि का सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

तहसील

परगना

जनपद

ग्राम

भू-खण्ड संख्या अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल

1

2

6

3

4

5

हेक्टेयर

0,120

मटेहना

137

बलरामपुर तुलसीपुर तुलसीपुर

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण , किसी भूमि के लिये समतलीकरण , खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार त्तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट),

जिलाधिकारी, बलरामपुर ।

NOTIFICATION

February 07, 2022

No. 604/VIII- S.L.A.O ./Notification/Balrampur/2020-21 -Under Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act , 2013. (Act no.30 of 2013 ) , hereinafter referred to as the said Act, Whereas theGovernment of Uttar Pradesh/Collector ( for the 185 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट,19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

purpose ofAppropriate ) is satisfied that a total of 0.120 hactare of land is required for the construction of Rapti Main Canal under the National Project of Saryu Nahar Pariyojna in the Village -Matehana, Pargana- Tulsipur, Tehsil- Tulsipur, District-Balrampur for public purpose under the said project namely Saryu Canal Project.

2. Letter no. 1-12011/ 16/96-1A- 1 , dated 19-06-2000 has been provided by the Ministry of the Environmental & Forests Government of the regarding environmental clearance of Saryu Canal Project in accordance with the provisions of sub- section (2 ) of section 6 of the saidAct.

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition .

4.Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Tehsil

Plotno.

District

Pargana

Area to be acquired

Village

2

3

5

6

4

Hectare

137

Matehana

0.120 Balrampur Tulsipur Tulsipur

5.The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the acquisition to take necessary steps to enterupon, and survey of land , take levels of any land, dig or sub- soil into the sub- oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication ofthis notification , make an objection of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under section 11 (4 ) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from thedate ofpublication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed. Without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land maybe inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE . Collector, Balrampur.

पी० एस ० यू ० पी०-51 हिन्दी गजट - भाग 1 - क-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं ० - ए०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 19 मार्च , 2022 ई० (फाल्गुन 28 , 1943 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

4 फरवरी, 2021 ई०

नई दिल्ली, तारीख

15 माघ, 1943 (शक)

आदेश

सं० 76/ उ० प्र ०- वि० स० /256 / 2017- यतः, वर्ष 2017 में आयोजित उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 256-फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अशोक कुमार दुबे, निवासी 323/10 आलोपीबाग , तहसील सदर , प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अंतर्गत विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और यहां तक कि इस संबंध में आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दर्ज नहीं करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज की रिपोर्ट के आधार पर आयोग के आदेश सं० 76/ यू० पी ० एल० ए०/ 256 / 2017, दिनांक 23 जुलाई, 2020 के जरिए 23 जुलाई , 2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित कर दिया गया था और

यतः, उक्त श्री अशोक कुमार दुबे ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत आयोग के पूर्वोल्लिखित ओदश के तहत उन पर लगाई गई निरर्हता को हटाने के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2022 के पत्र के तहत अपील की थी और

यतः , श्री दुबे ने अपनी अपील के साथ सभी अपेक्षित वाउचर संलग्न किए , इस कारण का हवाला देते हुए कि जिला निर्वाचन अधिकारी , प्रयागराज ने उनके द्वारा 07 जनवरी, 2022 को संपर्क करने पर वाउचर जमा लेने से मना कर दिया । इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह पहले अपने लेखे में त्रुटियों को ठीक नहीं कर सके क्योंकि आवश्यक वाउचर खो गए थे जिसके बाद कोविड-19 संक्रमण फैल गया और

18 अञ 96

भाग 7-ख उत्तर प्रदेश गजट,19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत)

यत्तः, अब अभ्यर्थी के द्वारा सभी अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत कर दिए गए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी. प्रयागराज की दिनांक 03 फरवरी, 2022 की अपनी रिपोर्ट के जरिए इस तथ्य को अनुप्रमाणित किया गया है कि श्री दुबे के द्वारा सभी त्रुटियों को ठीक कर लिया गया है , और

यतः, इस मामले में सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों तथा यह तथ्य कि अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा बिना किसी त्रुटि के प्रस्तुत कर दिया है . अपीलीय प्राधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अंतर्गत दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को एक सकारण आदेश पारित किया है कि श्री आशोक कुमार दुबे पर उक्त अधिनियम 10क के अंतर्गत 23 जुलाई, 2020 को अधिरोपित निरर्हता अवधि कम कर दी जाए और इसे 04 फरवरी , 2022 ( शुक्रवार) तक सीमित कर दिया जाए ।

इसलिए अब, श्रीअशोक कुमार दुबे पर आयोग के आदेश सं० 76/ यू० पी० एल०ए० /256/2017, दिनांक 23 जुलाई, 2020 के जरिए लगाई गई निरर्हता की अवधि को 04 फरवरी, 2022 तक कर दिया जायगा और उक्त निरर्हता 05 फरवरी, 2022 से प्रवर्ती नहीं होगी । यह भी निदेश दिया जाता है कि यह आदेश सभी संबंधितों द्वारा तत्काल निष्पादित किया जाए ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

आदेश से.

अजय कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

4thFebruary,2021

NewDelhi,dated the

15thMagha, 1943 (Saka).

ORDER

No. 76/UP - LA/256/2017-WHEREAS, on the basis of the report of the District Election Officer, Prayagraj, the Commission vide its Order no . 76/UP- LA/256/2017 , dated 23rd July, 2020 , had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , Shri Ashok Kumar Dubey resident of323/10 Alopibagh, Tehsil Sadar , Prayagraj . Uttar Pradesh , a contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh from 256- Phulpur Assembly Constituency, held in the year 2017, for being chosen as , and for being a member of either House of the Parliament or of Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from 23th July, 2020 for not lodging the account of his election expenses in the manner prescribed under the law and even after issue of a notice by the Commission in thisregard; and

WHEREAS, the said Shri Ashok Kumar Dubey vide his letter dated January 08, 2022 had preferred an appeal u/ s 11 of the Representation of the People Act , 1951 for removal of disqualification imposed upon him vide Commission's aforementioned Order; and 97 भाग 7- ख ]

उत्तर प्रदेश गजट,19 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

WHEREAS, Shri Dubey also enclosed all the requisite vouchers along with his appeal citing the reason that the Disrtict Election Officer, Prayagraj denied him lodging the vouchers when approached by him on January 07 , 2022. Further , he submitted that he could not earlier rectify the defects in his accounts as the requisite vouchers were misplaced followedby spread of CoVid- 19 infection ; and

WHEREAS, All the requisite vouchers have now been submitted by the candidate and the DEO, Prayagraj vide his report , dated February 03 , 2022 has attested to the fact that all the defects have now be rectifiedby Shri Dubey.

WHEREAS,after considering all the relevant facts and circumstances in the matter including the fact that the candidate has since lodged his account of election expenses without anydefects , the Appellate Authority in exercise of the powers delegated in this regardby the Election Commission , has passed a speaking order dated February 04, 2022 under section 11 of the Representation of the People Act, 1951 , that the disqualification imposed on 23 July, 2020 under section 10A of the said Act on Shri Ashok Kumar Dubey,be reduced and restricted February 04, 2022 (Friday) .

NOW THEREFORE, the period of disqualification imposed on Shri Ashok Kumar Dubey vide Commission's Order no . 76/ UP - LA/256/2017 , dated 23rd July , 2020 , shall stand reduced to the period upto and including 04th February , 2022 , and the saiddisqualification shall not be operative with effect from 05-02-2022 . It is further directed that this order shall be executed immediately by all concerned.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Byorder, AJOY KUMAR. Secretary. Election Commission of India.

Byorder, AJAY KUMAR SHUKLA , Secretary.

पी० एस० यू० पी०-51 हिन्दी गजट- भाग 7-ख-2022 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ ० प्र०, प्रयागराज ।

पी० एस ०यू० पी०-186 निर्वाचन-14-03-2022-25 प्रतियां (डी० टी० पी०/ आफसेट) ।

रजिस्टर्ड नं ० - ए०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार, 19 मार्च, 2022 ई० (फाल्गुन 28 , 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र , जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

सूचना

अब इनकी फर्म से किसी भी प्रकार की लेनदारी या देनदारी नहीं है । फर्म का कार्य यथावत है ।

मोहम्मद अदनान, बी० 11/64-ए. अहाता रोहिला, भेलूपुर, शहर वाराणसी ।

"सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण -पत्र, आधार एवं शैक्षिण प्रमाण- पत्रों में मेरे पुत्र का नाम राज कुमार अंकित है । जिसे परिवर्तित कर सुधांशु कुमार कर रहा हूँ । भविष्य में मेरे पुत्र को सुधांशु कुमार के नाम से जाना एवं पहचाना जाये" ।

सूचना

अरविन्द्र कुमार, पुत्र जवाहर लाल मौर्य, निवासी-ग्राम अकारीपुर, सोराँव, जनपद-प्रयागराज ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम तह० पूरनपुर जिला पीलीभीत के प्लाट गाढा सं० 297 दस्तावेज सं ० 6006 दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 में रमन मिश्रा पुत्र श्री आनन्द किशोर मिश्रा है जो कि घर का नाम है जबकि शैक्षिक अभिलेखों में प्रार्थी का नाम निर्दोष कुमार पुत्र आनन्द किशोर है उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। भविष्य में मुझको निर्दोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये ।

निर्दोष कुमार, पुत्र श्री आनन्द किशोर मिश्रा, ग्रा० व पो० नौली, जिला-कन्नौज ( यू० पी०) ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बनारस क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, बी० 11 / 64-ए. अहाता रोहिला, भेलूपुर, शहर वाराणसी में क्रमशः मो० आकिल, मो० सुहैल, मो० आमिल, मो० अदनान, मो० रिजवान पुत्र गण मो० इकबाल साझेदार हैं । जिसमें से मो० आकिल पुत्र मो० इकबाल दिनांक 01 मार्च, 2022 से अपनी स्वेच्छा से अपना हक हिस्सा लेकर के फर्म से पृथक हो गये हैं 114

भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 19 मार्च, 2022 ई० (फाल्गुन 28, 1943 शक संवत्)

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 मार्च, 2022 के हमारी निम्नलिखित फर्म मेसर्स ओम फिलिंग स्टेशन , दिगारा , NH-27, झांसी, उ० प्र ० से पार्टनर श्री अजय कुमार सिंह परमार पुत्र स्व० जिलेदार सिंह परमार , उरई जालौन रिटायर हो चुके हैं ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सांई इन्फ्रा पता- एम० एस ० 91 , सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ-226024 जिसका रजि० नं० एल०यू ०सी० / 0004027 दिनांक 17 जुलाई, 2019 को पंजीकृत है, उक्त फर्म में प्रथम पार्टनर श्री विशाल महरोत्रा, द्वितीय पार्टनर प्रशान्त चन्द्र जायसवाल, तृतीय पार्टनर संजय कुमार, चतुर्थ पार्टनर अनिल अग्रवाल, पंचम पार्टनर राजेश कुमार अग्रवाल साझीदार थे । द्वितीय पार्टनर श्री प्रशान्त चन्द्र जायसवाल दिनांक 09 अक्टूबर, 2021 से साझीदारी से अलग हो गये हैं ।

दिनांक 01 मार्च, 2022 से श्री सोनिया अग्रवाल पुत्री स्व० विजय कुमार अग्रवाल झोकन बाग, झाँसी मेसर्स ओम फिलिंग स्टेशन झॉसी की पूर्ण स्वामी हो गयी हैं ।

वर्तमान में प्रथम पार्टनर श्री विशाल मेहरोत्रा , द्वितीय पार्टनर संजय कुमार, तृतीय पार्टनर अनिल अग्रवाल तथा चतुर्थ पार्टनर राजेश कुमार अग्रवाल साझीदार होंगे ।

विशाल मेहरोत्रा, पार्टनर

श्रीमती सोनिया अग्रवाल, पुत्री स्व० विजय कुमार अग्रवाल, झोकन बाग, झाँसी । वर्तमान कार्यस्थल का पता NH-27, दिगारा, कानपुर रोड, झाँसी ।

मेसर्स-सांई इन्फ्रा, पत्ता-एम० एस०-91 , सेक्टर- डी, अलीगंज , लखनऊ-226024|

पी०एस०यू० पी०-51 हिन्दी गजट-भाग 8-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ ० प्र ० , प्रयागराज ।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 19 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-03-19.c_202303101215205252/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-03-19.c_202303101215205252.