रजिस्टर्ड नं०-१०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
खण्ड 76] प्रयागराज , शनिवार , 2 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्) संख्या 14
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग -अलग किये गये हैं , जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके ।
विषय
विषय
वार्षिक
पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या चन्दा
रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
975
975
369-400
भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत्त किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
975
1500 (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
195-205
भाग 1 - क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
भाग 6- क-भारतीय संसद के ऐक्ट
भाग 1 -ख (1 ) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा। सभाओं में प्रस्तुत्त किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
भाग 1 -ख (2) श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय
(ख ) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7- क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 7- ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 2- आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण
121-137 975
भाग 8 -सरकारी कागज पत्र दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण- पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि
भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क- नगरपालिका परिषद, खण्ड ख- नगर पंचायत, खण्ड ग -निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत
1425
स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र
975
52 क 370
[भाग 1
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
नियुक्ति विभाग
अनुभाग-3
कार्यालय-ज्ञाप
03जनवरी, 2022 ई0
सं01527/दो-3-2021-उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) सेवा नियमावली, 1982 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के आलोक में साधारण श्रेणी में 05 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् शासनादेश संख्या वे ०आ०-2-560/ दस -45 (एम) /1999, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 , शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1632/ दस- 62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 एवं समय-समय पर निर्गत सम्बन्धित शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण श्रेणी (डिप्टी कलेक्टर), जो रु0 8,000-13,500 के वेतनमान के पदधारक हैं को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से समयमान वेतनमान रु0 10,000-15,200 जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे रु0 6,600 है, वैयक्तिक रूप से निहित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
बैच क्र० अधिकारी का नाम
समयमान वर्तमान तैनाती का जनपद
मौलिक नियुक्ति
सं०
कीतिथि
1
2
वेतनमान की
देयता की तिथि
4
3
सर्वश्री/श्रीमती-
प्रोन्नत-2007
6
5
23-02-2015
23-02-2010
1 ओम प्रकाश तिवारी
मथुरा
28-06-2018
28-06-2013
प्रोन्नत-2012 2 अरुण कुमार सिंह
3
प्रोन्नत-2014
प्रतापगढ़
22-08-2014
विक्रम सिंह
4
22-08-2019
गाजीपुर
19-08-2019
19-08-2014
दिनेश कुमार सिंह प्रोन्नत-2014 बांदा
5 जैनेन्द्रसिंह प्रोन्नत-2015 03-08-2015 03-08-2020 सोनभद्र
6 मोतीलाल यादव प्रोन्नत-2015 04-08-2015 04-08-2020 महोबा
7 राकेश कुमार गुप्ता प्रोन्नत-2015 07-08-2015
प्रोन्नत-2015
07-08-2020 पीलीभीत
10-08-2015
8 अनिल चतुर्वेदी
प्रोन्नत -2015 10-08-2020
आजमगढ़
11-05-2021
11-05-2016
9 डा० कृपा शंकर पाण्डेय मिर्जापुर 10 जलराजन चौधरी प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 आजमगढ़ 11 उमेश चन्द्र निगम प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 गौतमबुद्धनगर 12 अरुण मणि तिवारी प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 रामपुर
भाग 1 ]
371
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
2
3
6
4
सर्वश्री/श्रीमती-
5
12-05-2016
प्रोन्नत-2015 हनुमान प्रसाद मौर्य
13
ओम प्रकाश
14
प्रोन्नत-2015 12-05-2021
लखनऊ
12-05-2021
12-05-2016
15 भैरपाल सिंह प्रोन्नत-2015
गाजीपुर
12-05-2016 12-05-2021 कानपुर विकास प्राधिकरण
16 प्रबुद्ध सिंह प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 मुरादाबाद
17 अरुण कुमार मिश्रा प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 श्रावस्ती
18 नीलम सचान प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 अमेठी
19 संजय कुमार प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 बिजनौर
20 डा० सुरेश कुमार प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 मथुरा
21 रमाकान्त वर्मा प्रोन्नत-2015 12-05-2016 12-05-2021 मुरादाबाद
22 राज नारायण प्रोन्नत-2015 13-05-2016 13-05-2021 मैनपुरी
23 सौरम दूबे सीधी भर्ती -2015 06-07-2015 06-07-2020 हरदोई
24 अरविन्द कुमार सीधी भर्ती-2015 06-07-2015 06-07-2020 सुल्तानपुर
25 जय प्रकाश सीधी भर्ती -2015 07-07-2015 07-07-2020 मैनपुरी
26. राहुल कुमार यादव सीधी भर्ती-2015 10-07-2015 10-07-2020 बलिया
27 कीर्ति प्रकाश भारती सीधी भर्ती -2015 15-07-2015 15-07-2020 बांदा
28 मो० कमर सीधी भर्ती -2015 16-07-2015 16-07-2020 लखनऊ
29 अंजनी कुमार सिंह सीधी भर्ती -2015 16-07-2015 16-07-2020. आगरा
30 अमरेश कुमार सीधी भती-2015 20-07-2015 20-07-2020 लखीमपुर खीरी
31 शिवानी सिंह सीधी भर्ती -2015 20-07-2015 20-07-2020 अमेठी
32. अजय नारायण सिंह सीधी भर्ती-2015 21-07-2015 21-07-2020 फतेहपुर
33 देवेन्द्र पाल सिंह सीधी भर्ती-2015 25-07-2015 25-07-2020 हरदोई
सीधी भर्ती-2015 बस्ती
09-09-2015
34 सूरज कुमार यादव 09-09-2020 35 ज्योति गौतम सीधी भर्ती -2015 31-07-2015 31-07-2020 बलरामपुर 36 आशीष कुमार सिंह सीधी भर्ती -2015 19-08-2015 19-08-2020 रायबरेली 37 सुश्री उपमा पाण्डेय सीधी भर्ती-2015 25-08-2015 25-08-2020 कुशीनगर 38 शिव नारायण सिंह सीधी भर्ती-2015 16-10-2015 16-10-2020 उन्नाव 39 अमृता सिंह सीधी भर्ती -2015 18-11-2015 18-11-2020 प्रयागराज 40 वरूण कुमार पाण्डेय सीधी भर्ती-2015 20-12-2015 20-12-2020 कुशीनगर
372
[भाग 1
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
1
2
3
6
4
सर्वश्री/श्रीमती-
सीधी भर्ती -2015 5
31-12-2015
41 अखिलेश यादव
मेरठ
31-12-2020
31-12-2020 फर्रुखाबाद
31-
31-12-2015
42 गौरव शुक्ला सीधी भर्ती-2015 43 अरविन्द कुमार द्विवेदी सीधी भर्ती-2015 31-12-2015 31-12-2020 हापुड़ 44 सत्य प्रकाश सीधी भर्ती-2015 31-12-2015 31-12-2020 मेरठ 45 मो० आवेश सीधी भर्ती -2015 01-01-2016 01-01-2021 ललितपुर 46 पंकज कुमार श्रीवास्तव सीधी भर्ती-2015 02-01-2016 02-01-2021 लखीमपुरखीरी 47 बृजेश कुमार सिंह सीधी भर्ती-2015 05-01-2016 05-01-2021 शामली 48 संगीता देवी सीधी भर्ती-2015 05-01-2021 मेरठ
05-01-2016
49 वागीश कुमार शुक्ला सीधी भर्ती -2015 17-01-2016 07-01-2021 कानपुर देहात 50 अम्बरीश कुमार बिन्द सीधी भर्ती-2015 11-01-2016 11-01-2021 प्रयागराज 51 सत्यप्रिय सिंह सीधी भर्ती -2015 12-01-2016 12-01-2021 उन्नाव 52 बृजेश कुमार त्रिपाठी सीधी भर्ती -2015 19-01-2016 19-01-2021 लखनऊ 53 पूजा यादव सीधी भर्ती-2015 21-01-2016 21-01-2021 बहराइच 54 अविनाश चन्द्र मौर्य सीधी भर्ती-2015 21-01-2016 21-01-2021 लखीमपुर खीरी 55 राजीव कुमार राय सीधी भर्ती -2015 21-01-2016 21-01-2021 वाराणसी 56 प्रिया सिंह सीधी भर्ती-2015 21-01-2016 21-01-2021 बाराबंकी 57 सिद्धार्थ सीधी भर्ती-2015 22-01-2016 22-01-2021 लखनऊ 58 शुभी काकन सीधी भर्ती-2015 25-01-2016 25-01-2021 लखनऊ 59 क्रान्ति शेखर सिंह सीधी भर्ती -2015 12-02-2016 12-02-2021 विकास प्राधिकरण मथुरा 60 विकास कश्यप सीधी भर्ती-2015 30-06-2016 30-06-2021 सिद्धार्थ नगर 61 वान्या सिंह सीधी भर्ती-2015 02-07-2016
सीधी भर्ती-2015
02-07-2021 कानपुर
05-07-2016
62 गुंजा सिंह 05-07-2021 विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद
विकास प्राधिकरण
63 ज्योति मौर्या सीधी भर्ती -2015 05-07-2021 प्रयागराज
05-07-2016
11-07-2016
सीधी भर्ती -2015 हिमांशु वर्मा
64
11-07-2021 बिजनौर
19-07-2016
सीधी भर्ती-2015 65 निरंकार सिंह
सीधी भर्ती-2015 19-07-2021
रामपुर
04-08-2021 शामली
04-08-2016
66 विशु राजा
सीधी भर्ती -2015
देवरिया
05-08-2016
67 गजेन्द्र कुमार
05-08-2021 भाग 1 ]
373
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
1
4 2
3
सर्वश्री/श्रीमती-
सीधी भर्ती -2015 5
6
08-08-2021
08-08-2016
68 संदीप कुमार वर्मा
69 अभिषेक पाठक
मथुरा
08-08-2016
सीधी भर्ती-2015 सिद्धार्थ नगर
08-08-2021
18-08-2016
सीधी भर्ती-2015 70यमुनाघर चौहान
सीधी भर्ती-2015 18-08-2021 सहायक नगर आयुक्त लखनऊ नगर निगम
04-10-2016
71 अजय कुमार राय
सीधी भर्ती-2015 04-10-2021 कानपुर देहात
21-10-2016
72 धीरेन्द्र सिंह
21-10-2021 लखीमपुर खीरी
2- उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 , उत्तर प्रदेश शासन के वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या वे० आ०-1-1763 / दस-39 (एम) / 89.दिनांक 03 जून. 1989 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।
आज्ञा से, डा० देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव ।
लोक निर्माण विभाग
अनुभाग-4 नियुक्ति
31 दिसम्बर, 2021 ई०
सं०7005/23-4-21-98 जनरल/2021 - सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 825/02/ पी/ एस- 6/2021-22, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (विद्युत) एवं अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2, रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे 5,400 (पुनरीक्षित पे बैण्ड-3 के लेवल-10 ) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (वि० / याँ०)
नाम क्र०सं० ज्येष्ठता क्रमांक
3 1
2
(सर्वश्री/ श्रीमती)- 1
480
अशोक कुमार वर्मा
2
486
संजीव कुमार चतुर्वेदी 374
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
3
2
(सर्वश्री/ श्रीमती)-
3
487
योगेश श्रीवास्तव
4
488 बैकुण्ठनाथ त्रिपाठी
5
492
निर्मल कुमार
6
493
अजय कुमार त्रिपाठी
डिप्लोमाधारी दिव्यांग अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (वि ० / यॉ०)
क्र०सं०
नाम
ज्येष्ठता क्रमांक
2
3
1
1
545 विनोद कुमार
डिप्लोमाधारी दिव्यांग अवर अभियन्ता विद्युत) से सहायक अभियन्ता (वि० / यॉ०)
क्र०सं ० ज्येष्ठता क्रमांक
नाम
2
1
3
1
446
श्री आत्मरूप
2-उक्त पदोन्नति आदेश रिट याचिका संख्या 25372 (एस / एस) /2021 आत्मरूप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/ विचाराधीन प्रत्यादेवन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3- उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।
आज्ञा से,
दुर्गा सिंह,
अनु सचिव ।
अनुभाग-3
कार्यालय-ज्ञाप
05जनवरी, 2022 ई ०
सं०01/2022/21/23-3-2022-10 (ईएस) / 2021 टीसी-तात्कालिक प्रभाव से श्री राजीव कुमार, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, मेरठ के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2-श्री राजीव कुमार अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० , लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
सं०02/2022/22/ 23-3-2022-10 ( ईएस) / 2021 टीसी-तात्कालिक प्रभाव से श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है ।
375 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
2-श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष , लो० नि०वि०, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
सं० 03/2022/ 23/ 23-3-2022-10 (ईएस)/ 2021 टीसी-तात्कालिक प्रभाव से श्री अवधेश कुमार सिंह भदौरिया, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, पी०एम० जी० एस ०वाई० , प्रयागराज के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2-श्री अवधेश कुमार सिंह भदौरिया अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष , लो० नि०वि० , लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
सं० 04/2022/24/ 23-3-2022-10 (इंएस) / 2021 टीसी-तात्कालिक प्रभाव से श्री इरफान अहमद, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बस्ती के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2-श्री इरफान अहमद अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० , लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
सं० 05/2022/ 25/ 23-3-2022-10 (ईएस) /2021 टीसी-तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रदीप कुमार जैन, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उ ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ०प्र० , लखनऊ में एतद्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है ।
2-श्री प्रदीप कुमार जैन अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि ० , लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
सं० 06/2022/26/ 23-3-2022-10 (ईएस) /2021 टीसी-तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय शंकर सिंह, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।
2-श्री अजय शंकर सिंह अपने सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियन्ता ( विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लो० नि०वि ० , लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
आज्ञा से,
गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव ।
राज्य कर विभाग
अनुभाग-1 नियुक्ति
07 जनवरी, 2022 ई०
सं० 726/11-2021-34/ 2020- लोक सेवा आयोग, उ० प्र० की सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रु० 15.600-39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) पर नियुक्त किया जाता है-
पिता का नाम
स्थायी पता
नाम
क्र० सं०
लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची क्रमांक
06 1 सुश्री करिश्मा अग्रवाल श्री सुनील कुमार अग्रवाल SB 23 Shastri Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh-201002 376
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
उपरोक्त अभ्यर्थी को असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन रु० 5,400 ) में निम्नलिखित शतों के अधीन नियुक्त किया जाता है-
(1 ) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त उनका स्थाईकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा । उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठत्ता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित), के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी एवं असिस्टेंट कमिश्नर संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।
(2) अभ्यर्थी की सेवायें उ ०प्र ० बिक्री कर सेवा नियमावली, 1983 ( यथा संशोधित) तथा अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी ।
2-अभ्यर्थी को यह आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति पर निम्नलिखित सूचनायें / प्रमाण- पत्र शासन के राज्य कर अनुभाग-1 , उ०प्र० शासन एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र ० , लखनऊ को प्रस्तुत करें-
(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा ।
(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा ।
(ग) एक से अधिक पति/ पत्नी न होने की घोषणा ।
(घ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों ।
(च) संलग्न प्रपत्र में अपने निजी विवरण ।
(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पास पोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ ।
(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम् प्रमाण - पत्र ।
(श) इण्डियन आफिशियल सिक्रेटस ऐक्ट 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा ।
3-अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर ऊपर प्रस्तर-2 में अपेक्षित सूचनाओं / प्रमाण-पत्रों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु कमिश्नर वाणिज्य कर, उ ० प्र ० , लखनऊ के समक्ष अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा प्रस्तर-2 में अपेक्षित सूचनाओं/प्रमाण- पत्रों की एक -एक प्रति शासन के राज्य कर अनुभाग -1 . उ०प्र० शासन को भी उपलब्ध करा दी जाये । तैनाती के स्थान की सूचना कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ ०प्र ०, लखनऊ द्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दी जायेगी । यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु कमिश्नर, वाणिज्यकर के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति / अभ्यर्थन को निरस्त करने के समबन्ध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।
4-अभ्यर्थी की उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो इनकी नियुक्ति/ अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से, संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव ।
377 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
अनुभाग-13
औपबंधिक नियुक्ति
03 नवम्बर, 2021 ई०
सं० 1524/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शशांक रंजन पुत्र श्री सुनील दत्त शर्मा का विवरण निम्नवत् है-
क्र०
स्थाई पता
गृह
नाम/पिता जन्म- तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति का नाम
जनपद
सर्वश्री-
गया (बिहार)
36 शशांक रंजन/ 05-08-1997 135421 सुनील दत्त शर्मा
सुनील दत्त शर्मा, गडौर, केसपा, गया बिहार-824235
सुनील दत्त शर्मा, विवेकानन्द कालोनी, देवधरपुर, विवेकानन्द कालोनी, गया
बिहार-824236
2-शासनादेश संख्या04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ० प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400 ) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शतों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यथर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
53क 378
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेंगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या04/ 2021/1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1525/ सत्ताईस-13-2021-49 / 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन ) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री कुमार अमृतेश पुत्र श्री पशुपतिनाथ राय का विवरण निम्नवत् है-
क्र०
स्थाई पता
जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
गृह जनपद
नाम/पिता कानाम
सर्वश्री-
राय,
राय, पशुपतिनाथ
फ्लैट नं० 306 37 कुमार अमृतेश/05-11-1994 16894 पशुपतिनाथ राय
बिलासपुर पशुपतिनाथ
(छत्तीसगढ़) फ्लैट नं०
306,
नारायनी टावर, नारायनी टावर, हेमु
बिलासपुर,
नगर,
हेमु नगर, बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ -495004
छत्तीसगढ़-495004
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में 379 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3 ) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनीनियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह मली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021/1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन- पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।
380
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
सं० 1526/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री चेतन सक्सेना पुत्र स्व० आलोक सक्सेना का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र० नाम/पिता का
गृह
जन्म-तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
जनपद
नाम
सर्वश्री-
38चेतन सक्सेना/ 24-04-1994 12651 लखनऊ
स्व० आलोक सक्सेना
चेतन सक्सेना, बी 1845, इन्दिरानगर , चेतन सक्सेना, बी- 1845 , इन्दिरानगर, लखनऊ, उ०म०-226016 लखनऊ, उ0 प्र0-226016
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/ 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति 381 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1527/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मानस त्रिपाठी पुत्र श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
जन्म तिथि अनुक्रमांकः
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/पिता का नाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
वाराणसी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, 39 मानस त्रिपाठी/ 15-08-1995 80014 प्रदीप कुमार
एसए 10-65, डी-5 एसए 10-65, डी-5 त्रिपाठी
गंज, सारनाथ वाराणसी, गंज, सारनाथ वाराणसी,
उ० प्र०-221007 उ०प्र०-221007
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/ 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ० प्र० में सहायक अभियन्ता ( सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल 382
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1528/ सत्ताईस-13-2021-49 /21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अंकित पंवार पुत्र श्री शीशपाल सिंह का विवरण निम्नवत् है-
क्र०
स्थाई पता पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्त्ति जन्म- तिथि अनुक्रमांक गृह जनपद
नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
40 अंकित पंवार/ 10-02-1997 100428 उत्तराखण्ड अंकित पंवार, पुत्र शीशपाल सिंह
शीशपाल सिंह, म०नं० शीशपाल सिंह, म ०नं०
117. ग्राम कांगसली
टीहरी गढ़वाल, उत्तरा-
टीहरी गढ़वाल, उत्तरा
खण्ड-249131
अंकित पंवार, पुत्र 117, ग्राम कांगसली, खण्ड-249131 383 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्त्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उत्तके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र ( N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
384
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
[भाग 1
सं० 1529/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21 - लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्रा का विवरण निम्नवत् है-
क्र०
स्थाई पता
नाम/पिता जन्म-तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
गृह जनपद
का नाम
सर्वश्री-
अक्षय कुमार/ 16-11-1995 68907
सुरेश चन्द्रा चन्देरपुर कन्नौज, उ0प्र0-209729
कन्नौज सुरेश चन्द्रा, चन्देरपुर,
कन्नौज, उ0प्र0-209729
41 सुरेश चन्द्रा
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3 ) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते मी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के भाग 1 ]
385
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1530/ सत्ताईस-13-2021-49/21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का विवरण निम्नवत् है-
क्र0
जन्म-तिथि अनुक्रमांक नाम/पिता का नाम
स्थाई पता पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
गृह जनपद
सर्वश्री-
42 आकाश श्रीवास्तव/ 27-08-1996 49707 वाराणसी
सतेन्द्र
कुमार
श्रीवास्तव
आकाश श्रीवास्तव, 27- ए, आकाश श्रीवास्तव, 27 - ए अशोक नगर पंचकोशी अशोक नगर, पंचकोशी मार्ग, वाराणसी, उ००- मार्ग, वाराणसी, उ०प्र०-
221007
221007
2-शासनादेश संख्या04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400 ) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
54 क 386
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनीनियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत्त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण -पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1531 / सत्ताईस-13-2021-49/ 21 - लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री राज शर्मा पुत्र श्री राम कुमार शर्मा का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
जन्म-तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
गृह जनपद
क्र० नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
43 राज शर्मा/राम 01-07-1991 119898 अलीगढ़ कुमार शर्मा
बबली शर्मा, 4153-4, नियर कृष्णा मेडिकल
बबली शर्मा, 4153-4, नियर कृष्णा मेडिकल स्टोर कमालपुर रोड, स्टोर कमालपुर रोड,
एटाचुन, अलीगढ़
एटाचुन, अलीगढ़ 387 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्त्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन- पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा -पत्र ।
388
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
सं० 1532/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मयंक कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री श्याम बाबु कुलश्रेष्ठ का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
नाम/ पिता का
क्र०
जन्म-तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
475 17, दाजीगली,
44 मयंक कुलश्रेष्ठ/ 06-06-1998 2015 श्याम बाबु कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ श्याम बाबु फुलश्रेष्ठ,
दत्तपुरा, मोरेना, मध्य
प्रदेश-476001
श्याम बाबु कुलश्रेष्ठ, 475 17, दाजीगली, दत्तपुरा, मोरेना, मध्य प्रदेश-476001
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति 389 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011- का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1533/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन ) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आनन्द कुमार दुबे पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार दुबे का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र०
जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
गृह जनपद
नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
बस्ती
41868
45 आनन्द कुमार दुबे/ 20-07-1995 देवेन्द्र कुमार दुबे
आनन्द कुमार दुबे, ग्राम सोनुपार, पो० दुधौरा, बस्ती, उ0प्र0-272001 आनन्द कुमार दुबे, ग्राम सोनुपार पो० दुधौरा, बस्ती, उ ०प्र०- 272001
2-शासनादेश संख्या04/ 2021/1/ 4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल 390
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1534/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिवांशु बाजपेयी पुत्र श्री संजय बाजपेयी का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति क्र०
अनुक्रमांक गृह जनपद
नाम/ पिता का जन्म तिथि नाम
सर्वश्री-
कानपुर नगर
46 शिवांशु बाजपेयी/ 12-10-1993 60002 संजय बाजपेयी
संजय बाजपेयी, 115- 139 ए मसवानपुर, पो० रावतपुर, कानपुर नगर उ0प्र0-208019
संजय बाजपेयी, 115- 139ए मसवानपुर, पो० रावतपुर, कानपुर नगर उ0प्र0-208019 391 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1/4/2011-का-4-2021. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या04/ 2021/1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यथर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
392
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
[भाग 1
सं० 1535/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री संदीप चौहान पुत्र श्री झब्बू चौहान का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
जन्म तिथि अनुक्रमांक
क्र०
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/ पिता का नाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
47 संदीप चौहान/ 02-10-1993 105920 देवरिया झब्बूचौहान
संदीप चौहान, C/ o झब्बू चौहान, प्यासी, देवरिया, उ0प्र0-274506
संदीप चौहान, C/o झब्बू चौहान, प्यासी, देवरिया, उ 0प्र0-274506 2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/ 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2 ) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3 ) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7 ) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के 393 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1536/ सत्ताईस -13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी मो० जैयद हुसैन पुत्र श्री मो० नाजीर हुसैन का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र० नाम/पिता का जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
जनपद
नाम
सर्वश्री-
मो० नाजीर हुसैन, मो० नाजीर हुसैन, ग्राम
ग्राम बसगित, पो०
बसगित, पो० बसगित, 48 मो० जैयद हुसैन/ 07-04-1992 68515 प्रयागराज मो० नाजीर हुसैन
हण्डिया,
बसगित, तहसील
तहसील
प्रयागराज, उ090-221508
हण्डिया, प्रयागराज,
3000-221508
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्त्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
55क 394
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- सत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह मली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुत्ति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा -पत्र ।
सं० 1537/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
जन्म तिथि अनुक्रमांक
अभ्युक्ति
पत्र-व्यवहार का पता क्र०
गृह जनपद
नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
13108 जौनपुर विनोद कुमार सिंह, 83
मेहरावां, सोनिकपुर,
49 अमित कुमार सिंह/ 01-03-1996 विनोद कुमारसिंह
जौनपुर, उ0प्र0-222001
विनोद कुमार सिंह, 36 के सेक्टर -4 डीआईजेड एरिया राजा बाजार, गोल डाकखाना, केन्द्रीय दिल्ली-110001
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग. उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 ( ग्रेड पे रु० 5,400). में 395 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र / कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021/1 /4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
396
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
[भाग 1
सं० 1538/ सत्ताईस- 13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभय कश्यप पुत्र श्री रमेश चन्द्र कश्यप का विवरण निम्नवत् है-
नाम/ पिता का
क्र०
जन्म-तिथि अनुक्रमांकः नाम
सर्वश्री-
स्थाई पता
गृह
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति जनपद
लखनऊ
51 अमय कश्यप/ रमेश 01-05-1996 15986 चन्द्र कश्यप
अभय कश्यप, डी-28 सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ, उ 0प्र0-226024 अमय कश्यप, डी-28 सेक्टर - के, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0-226024
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
397 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1539/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री संदीप कुमार मौर्य पुत्र श्री जयराज मौर्य का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र -व्यवहार का पता अभ्युक्ति क्र० नाम/ पिता का नाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
115420 संतरविदास संदीप कुमार मौर्य पुत्र संदीप कुमार मौर्य पुत्र
नगर
52 संदीप कुमार मौर्य/ 18-03-1997 जयराज मौर्य
जयराज मौर्य, मधईपुर जयराज मौर्य, मधईपुर
खमरिया, संतरविदास खमरिया, संतरविदास
नगर, उ0 प्र0-221306 नगर, उ0प्र0-221306
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3 ) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
398
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र /कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1540/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्त्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री सतीश चन्द्रा का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
अभ्युक्ति जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता
गृह जनपद
क्र० नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
53629 अलीगढ़
53 अर्जुन सिंह/सतीश 30-06-1997 चन्द्रा
बसन्त, विजयगढ़,
अर्जुन बसन्त, अलीगढ़ ,
अर्जुन सिंह, नगला अलीगढ़, उ0प्र0-202170
सिंह, नगला विजयगढ़, उ ०प्र०-202170
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पें रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल 399 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्त्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1541 / सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री प्रखर प्रकाश पुत्र श्री विधान चन्द्र गुप्ता का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र०
जन्म-तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
गृह जनपद
नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
81437 प्रयागराज
54 प्रखर प्रकाश/ विधान 19-03-1996 चन्द्र गुप्ता
विधान चन्द्र गुप्ता, 28बी, 129, 789 रामानन्द नगर, अल्लाहपुर, प्रयागराज, उ०प्र०- 202170
विधान चन्द गुप्ता, 28बी. 129. 789 रामानन्द नगर, अल्लाहपुर, प्रयागराज, उ०प्र०- 202170 400
उत्तर प्रदेश गजट , 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12. 1944 शक संवत्)
[भाग 1
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/ 4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ -साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011- का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन- पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण -पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[1] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण -पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
आज्ञा से, फूल चन्द्र
संयुक्त सचिव ।
पी० एस० यू० पी०-1 हिन्दी गजट- भाग 1-2022 ई० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
रजिस्टर्ड नं ० - ए०डी०-4
लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रयागराज , शनिवार , 2 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 12 , 1944 शक संवत्)
भाग 1 -क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।
कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
22 सितम्बर, 2021 ई0
सं० स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/ 2020-2021/2010 / वाणिज्य कर लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश , प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित्त राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री शीतलेन्द्र सिंह, पता-749 ए, रामानन्द नगर, अल्लापुर, प्रयागराज, उ0प्र0-211006 (अनुक्रमांक-381824) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु09,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है-
1-श्री अभिषेक सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे । यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है । इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है ।
2-श्री अभिषेक सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी ।
3-श्री अभिषेक सिंह की सेवायें समय -समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी ।
4-श्री अभिषेक सिंह को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 , वाणिज्य कर, वाराणसी जोन प्रथम, वाराणसी के कार्यालय में आधारभूत/ व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है ।
29ख 196
भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
5-श्री अभिषेक सिंह को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
श्री अभिषेक सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नही हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।
08अक्टूबर, 2021 ई०
सं० स्था-1-2016 बैच / अभ्यर्थन निरस्त / 2020-21 / 2234/ वाणिज्य कर सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2016 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थिनी सुश्री हेमलता पुत्री श्री गुलजारी लाल सुमन, निवासी बी-4 दुर्गा इन्क्लेव, हथौरा बुजुर्ग रोड, शाहजहांपुर, उ0 प्र0-242001 (अनुक्रमांक -334267) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था ।
सुश्री हेमलता द्वारा अपने पत्रांक मेमो. दिनांक 24 अगस्त, 2021 द्वारा स्वयं का चयन जुडिशियल आफीसर (पी०सी० एस ०-जे० ) के पद पर हो जाने के कारण, 2016 बैच वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण की इच्छुक न होने के कारण, वस्तुस्थिति से अवगत होते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ।
अतः सुश्री हेमलता के पत्र दिनांक 24 अगस्त, 2021 पर विचारोपरान्त, वाणिज्यकर अधिकारी के पद का अभ्यर्थन एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।
20अक्टूबर, 2021 ई०
सं० स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/ 2020-2021/2294 / वाणिज्य कर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश , प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री कल्पना शुक्ला पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, पता-79 सी, रूबी निकेतन, चोरिया टोली, लटमा रोड, सिंह मोड़ हटिया , राँची, झारखण्ड-834003 (अनुक्रमांक-614317) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB- 2 50 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है-
1-सुश्री कल्पना शुक्ला नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी । यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है । इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है ।
2-सुश्री कल्पना शुक्ला का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी ।
3-सुश्री कल्पना शुक्ला की सेवायें समय- समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय- समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी ।
4-सुश्री कल्पना शुक्ला को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 , वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के कार्यालय में आधारभूत/ व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है ।
197 भाग 1 -क
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1844 शक संवत्)
5 - सुश्री कल्पना शुक्ला को सम्बद्धीकरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा -भत्ता देय नहीं होगा ।
सुश्री कल्पना शुक्ला को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।
27 दिसम्बर , 2021 ई 0
सं० स्था- 2- पी० एफ ०- श्री संजय तिवारी - वा० क ०अ0/ 2021-22/3059 / वाणिज्य कर लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा ( सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला बेसिक अधिकारी / सह जिला विद्यालय निरीक्षक / उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र० के प्रयागराज के पत्र संख्या 40/ 02/ ई-3 / 2020-21 , दिनांक 14 जुलाई. 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग, उ ०प्र ० में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /सह जिला विद्यालय निरीक्षक/ उप सचिव माध्यमिक शिखा परिषद् के पद पर छठें वेतनमान, वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड रु० 5,400 ( सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित पे बैण्ड-3 15,600-1,77,501 ग्रेड पे लेबल-10) में औपबंधित रूप से नियुक्त किये जाने की राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
सुश्री संजय तिवारी, नवनियुक्त वाणिज्य कर अधिकारी ( स्थापना राजपत्रित) वाणिज्य कर, मुख्यालय , लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।
अतः श्री संजय तिवारी, नवनियुक्त वाणिज्यकर अधिकारी ( स्थापना राजपत्रित) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सह जिला विद्यालय निरीक्षक / उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद के पद चयन हो जाने के फलस्वरूप उनके अनुरोध के क्रम में वाणिज्य कर विभाग से त्याग -पत्र स्वीकार करते हुये कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
मिनिस्ती एस०,
कमिश्नर वाणिज्य कर, उ० प्र० , लखनऊ ।
कार्यालय , आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
24 दिसम्बर, 2021 ई०
सं० 984/आठ-70/ 2020-2022- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश संख्या 744/ एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश संख्या 745/ एक-1-2016-20(5)/ 2016, दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ ०प्र० शासन राजस्व अनु0-1 , लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688 / एक-1-2020-20(1 )2016. दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुये मैं , सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 , 7 व 8 (क्रमशः खसरा संख्या/ क्षेत्रफल / विवरण ) में उल्लिखित ग्राम युसुफपुर ईसापुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की 0.0570 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या 1350/ सात -डी० एल ०आर ०सी०- पुर्न०/ गा० बाद/ 2021 , दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि का मूल्यांकन रु0 57,40,420.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 3,58,750.00 सहित कुल धनराशि रु० 60,99,170.00 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
[भाग 1-क 198 रुपये (साठ लाख निन्यानवे हजार एक सौ सत्तर रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम युसुफपुर ईसापुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 105. रकबा 0.0574 हे० (बंजर) भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3 -ड के अन्तर्गत दर्ज है, आरक्षित करने की शर्त के अधीन डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को हस्तान्तरित करता हूं-
अनुसूची
क्षेत्रफल विवरण
तहसील
जिला
परनगा
ख०सं०
ग्राम
पुर्नग्रहण का प्रयोजन
1
4
7
2
3
6
B
5
हेक्टेयर
चकमार्ग
0.0390
65
पूर्वर्वी डेडीकेटेड फेट मोदीनगर जलालबाद युसुफपुर ईसापुर
गाजियाबाद
0.0160
कोरिडोर परियोजना हेतु
64
नाला
48 0.0574 चकमार्ग
योग.. 0.0574
सुरेन्द्रसिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
जालौन, स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें
24 दिसम्बर, 2021 ई0
सं0 2321 /7- भूलेख /डी० एल० आर ०सी० शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून. 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ ०प्र० अधिनियम संख्या 8 , सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20 (5)/ 2016, दिनांक 03 जून , 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई० ए० एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी. फिर से अपने अधिकार में लेती हूं:
अनुसूची
गाँव गाटा
क्षेत्रफल
जिला तहसील परगना
क्र०
सं०
संख्या
भूमि की श्रेणी / प्रकृति लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा विवरण (प्रयोजन, जिसके रही है)
3
2
5
6
8
9 1
7
हेक्टेयर
1 जालौन उरई उरई इमिलिया 309
5-3/ अन्य कृषि योग्य
रकबा 0.841 हे0 में
से रकवा 0.160 हे0
बंजर भूमि
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० भाग 1 -क
199
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1844 शक संवत्)
उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/ संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/ किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा । यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु ० 1,92,000.00 (मु० एक लाख बानवे हजार रुपया मात्र) देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग /संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे ।
27 दिसम्बर , 2021 ई०
सं० 2324/7-भूलेख /डी० एल ०आर०सी० शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5 )/2016. दिनांक 03 जून. 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 8. सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली , 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/ एक-1-2016-20(5)/2016 , दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई ० ए ० एस ० , जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूं:
अनुसूची
गाँव
जिला तहसील परगना
क्र० सं०
गाटा संख्या
4
6 2
3
5
1
97 1 जालौन उरई उरई रगेदा
क्षेत्रफल
भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण ( प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
7
8
9
हेक्टेयर
रकवा 1.619
हे० में से रकवा
0.160 हे0
5-1 / कृषि योग्य भूमि नई परती
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र०
उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/ संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने / किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा । यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 6,51,200.00 (मु० छः लाख इक्यावन हजार दो सौ रुपया मात्र) देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग /संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे ।
सं0 2325/7-भूलेख/ डी ० एल ० आर ० सी० शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20 (5 )/ 2016 , दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्त्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8. सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20(5) /2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, प्रियंका निरंजन, आई० ए० एस ०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
[भाग 1-क 200 स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी. फिर से अपने अधिकार में लेती हूं:
अनुसूची
जिला तहसील परगना गाँव
क्र० सं०
गाटा क्षेत्रफल
संख्या
4
2
3
5
6 1
1064 1 जालौन माधौगढ़ माधौगढ़ मानपुरा भूमिकी श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
8
7
9
हेक्टेयर
परती 5-1/कृषि योग्य भूमि नई
रकबा 0.202
हे० में से
रकवा 0.160
हे०
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र०
उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/ किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा । यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1.20,000.00 (मु० एक लाख बीस हजार रुपये मात्र ) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग / संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे ।
सं० 2326/7- भूलेख / डी० एल ० आर० सी० शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20 (5)/2016 , दिनांक 03 जून. 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ ०प्र० अधिनियम संख्या 8, सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/ एक-1-2016-20 (5) /2016 , दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई० ए० एस ०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई , निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रवन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूं:
अनुसूची
गाँव
तहसील परगना
जिला
संख्या गाटा क्र० सं०
2
3
4
5
6 1
1
89 जालौन माधौगढ़ माधौगढ़ ऊमरी माधौगढ़ क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण ( प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
9
7
8
हेक्टेयर
रकवा 0.393
हे० में से रकवा
0.160 हे0
5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० भाग 1 -क
201
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1844 शक संवत्)
उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/ संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने /किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा । यदि सम्बन्धित विभाग/ संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु० 1,20,000.00 (मु० एक लाख बीस हजार रुपये मात्र ) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग /संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे ।
सं० 2328/7-भूलेख / डी० एल ०आर० सी० शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 ( उ०प्र ० अधिनियम संख्या 8 , सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4 ) के खण्ड ( ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741 / एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रियंका निरंजन, आई० ए ० एस०, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूं:
अनुसूची
क्षेत्रफल
जिला तहसील परगना गाँव क्र० सं०
गाटा संख्या भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 T 8 9
हेक्टेयर
303 1 जालौन माधौगढ़ माधौगढ़ कंजौसा
मिशन (नमामि गंगे तथा
रकवा 1.368
हे० में से रकवा
1.000 हे 0
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) 6-4/ जो अन्य कारणों से अकृषित
उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग / संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/ किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा । यदि सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि 50 13,80,000.00 (मु० तेरह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग / संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे ।
प्रियंका निरंजन, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई ।
202
भाग 1-क उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
16मार्च, 2022 ई०
सं० 1762/आठ-वि०भू० अ०अ ० / अमरोहा सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-4, अमरोहा (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वित्तीय चरण) मुख्य नहर निर्माण हेतु जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा , परगना धनौरा, ग्राम घनसूरपुर माफी में कुल 0.1437 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1195, दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 04 दिसम्बर , 2021 को प्रकाशित की गयी थी । डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था ।
अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1 ) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची 'क' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम घनसूरपुर माफी की 0.1437 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है ।
राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं । पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है ।
अनुसूची "क"
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
तहसील
जनपद
परगना
ग्राम
क्षेत्रफल
भू-खण्ड सं०
2
6
1
3
4
5
हेक्टेयर धनौरा
धनौरा
अमरोहा
0.1437
109/3
घनसूरपुर माफी
अनुसूची "ख"
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)
जनपद
तहसील परगना
ग्राम
भू-खण्ड सं०
पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
6
1
2
3
4
5
हेक्टेयर
विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"
टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा जनपद अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
ह० (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा ।
203 भाग 1-क
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1844 शक संवत्)
NOTIFICATION
March 16, 2022
No. 1762/VIII - S.L.A.O. /Amroha-Whereas Preliminary Notification No. 1195 , Dated 18-09-2021 was issued under Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 in respect of 0.1437 hectares of land in Village-Ghansoorpur Mafi, Pargana-Dhanaura , Tehsil- Dhanaura, District- Amroha is required for public purpose , namely, Project Madhya Ganga Canal Phase 2th through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division -4, Amroha ( name of requiring body) and lastly published on dated 04-12-2021 . The Deputy Collector/Assistant Collector .......was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families .
After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub - section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 ( 1 ) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.143678 hectares in Village-Ghansoorpur Mafi , Pargana- Dhanaura , District - Amroha. as given in Schedule "B " has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.
The Governor is further pleased under Sub - section ( 2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector ofAmroha to publish a summary of the Rehabilition and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect . The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.
SCHEDULE "A"
(Land under proposed acquisition)
PlotNo.
Area District Tehsil Pargana
Village
6 2
5
1
3
4
Hectare
0.1437 Dhanaura
Amroha Dhanaura
109/3
GhansoorpurMafi
SCHEDULE "B"
(Land identified as settlement area for displaced families)
Tehsil
District
PlotNo..
Village
Pargana
Area earmarked for rehabilitation
1
4
6 2
3
5
Hectare
..No . of Displaced Families is " Zero " .
NOTE-A plan of land maybe inspected in the Office of the Collector Amroha for the purpose of acquisition.
(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.
30 ख 204
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
[भाग 1-क
16मार्च, 2022 ई०
सं० 1776/ आठ- वि०भू०अ ० अ० / अमरोहा सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड -4, अमरोहा (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मुख्य नहर के निर्माण हेतु जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम भटपुरा माफी में कुल 0.2097 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1196, दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी । डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।
अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1 ) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची 'क' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम भटपुरा माफी की 0.2097 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है ।
राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2 ) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं । पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है ।
अनुसूची "क"
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
परगना
जनपद तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल
भू-खण्ड सं०
1
4
6
2
3
5
हेक्टेयर
धनौरा
धनौरा
0.2097 अमरोहा
18
भटपुरा माफी
अनुसूची 'ख'
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)
तहसील
परगना
ग्राम
जनपद
पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
भू-खण्ड सं०
6
1
2
3
4
5
हेक्टेयर
विस्थापित परिवारों की संख्या " शून्य"
टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
ह० (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा ।
205 भाग 1-क
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1844 शक संवत्)
NOTIFICATION
March 16, 2022
No. 1776/VIII- S.L.A.O ./ Amroha-Whereas Preliminary Notification No. 1196. Dated 18-09-2021 was issued under Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 0.2097 hectares of land in Village- Bhatpura Mafi , Pargana- Dhanaura, Tehsil-Dhanaura , District -Amroha is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-4. Amroha (name of requiring body) and lastly published on dated December 04, 2021. The Deputy Collector /Assistant Collector was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the porject affected families .
After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub -section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 ( 1 ) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule " A " is needed for public purpose and the land to the extent of 0.2097 hectares in Village-Bhatpura Mafi, Pargana- Dhanaura , District - Amroha, as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.
The Governor is further pleased under Sub - section (2 ) of Section 19 of the Act, to direct the Collector ofAmroha to publish a summary of the Rehabiltation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.
SCHEDULE "A"
(Land under proposed acquisition)
District
Tehsil
PlotNo..
Area
Village
Pargana
2
4
5
6 1
3
Hectare
18
0.2097 Amroha
Dhanaura
Dhanaura
BhatpuraMafi
SCHEDULE "B"
(Land identified as settlement area for displaced families )
District
Tehsil
PlotNo.
Village
Pargana
Area earmarked for rehabilitation
4
2
6 1
3
5
Hectare
..No . of Displaced Families is " Zero " .
NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector Amroha for the purpose of acquisition.
(Sd.) ILLEGIBLE . Collector, Amroha
पी० एस ० यू०पी०-1 हिन्दी गजट-भाग 1 -क-2022 ई० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश , प्रयागराज ।
रजिस्टर्ड नं ० - ए०डी०-4
लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रयागराज , शनिवार , 2 अप्रैल , 2022 ई० (चैत्र 12 , 1944 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज-पत्र , दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण- पत्र, जन्म- मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार- भाव , सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।
कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, खुर्जा, बुलन्दशहर
16जुलाई , 2018 ई 0
संख्या 486 / सा०प्र० / 2018-19- नगरपालिका परिषद्, खुर्जा जनपद बुलन्दशहर के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 11 जनवरी , 2018 के द्वारा अपनी सीमा में स्थित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कारोवार करते हैं , उन समस्त कारोवार पर नगर पालिका परिषद की आय के हितों को दुष्टिगत रखते हुये लाइसेन्स शुल्क लिये जाने हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294 , 301 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेन्स शुल्क नियमावली/ उपविधि लागू किया जाना स्वीकार किया है, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त लागू होगी । उपरोक्त प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क नियमावली / उपविधि नगर पालिका परिषद् खुर्जा की बेवसाइट "www.nppkhurja.in " पर तथा " दैनिक जागरण समाचार- पत्र में प्रकाशित कराकर प्रभावित व्यक्तियों से 30 दिन में आपत्ति/ सुझाव आमन्त्रित किये गये । निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
अतः प्रस्तावित नियमावली एवं दर अनुसूची को यथावत लागू किया जाता है, जो गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी ।
प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क नियमावली /उपविधि
1-नाम-यह नियमावली "लाइसेन्स शुल्क" नियमावली नगर पालिका परिषद्, खुर्जा जनपद बुलन्दशहर के नाम से जानी जायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने के पश्चात् प्रभागी होगी ।
2-अर्थ-लाइसेन्स शुल्क नियमावली के तहत यदि कोई व्यक्ति पालिका सीमा में कोई कारोवार करेगा, त्तो उस व्यक्ति से इस नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा ।
3-परिभाषायें-(1 ) "नगरपालिका' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर से है ।
(2) "अधिनियम से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।
(3) 'अधिशासी अधिकारी' से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर से है।
22ट 122
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत)
[भाग 8
(4) "अध्यक्ष / प्रशासक/ बोर्ड से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खुर्जा. जनपद बुलन्दशहर के अध्यक्ष/ प्रशासक/ बोर्ड से है ।
(5) 'स्थान' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर की सीमा में स्थित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले कारोवार के स्थान से है ।
(6) "लाईसेंस शुल्क" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर की सीमा के अन्दर होने वाले कारोवारियों से निम्न सूची के अनुसार नगरपाकिा परिषद खुर्जा लाइसेन्स शुल्क वसूल करेगी । पालिका चाहे तो वसूली का ठेका भी उठा सकती है । ठेकेदार द्वारा दुकानदार को लाइसेन्स शुल्क की रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
(7) उपविधि" से तात्पर्य यह 'लाईसेन्स शुल्क" नियमावली/ उपविधि, 2018 कहलायेगी ।
4-किसी भी व्यक्ति को नगर सीमा के अन्दर न हो रहे कारोवारियों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली का नगरपालिका परिषद् द्वारा नियमानुसार ठेका भी उठाया जा सकेगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि जिस व्यक्ति के नाम ठेका स्वीकृत किया जायेगा, वह अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को ठेका नहीं देगा ।
5-ठेका लेने वाले व्यक्ति को पालिका या नगरपालिका अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियम उपनियम शर्त तथा शासकीय आदेशों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा तथा अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी किसी भी समय ठेकेदार के कार्य का निरीक्षण कर सकेंगे और कार्य निर्धारित शर्तों और शासकीय आदेशों के अन्तर्गत न पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा ।
6-अधिशासी अधिकारी ऊपर वर्णित स्थानों के प्रयोग और अब मामलों के नियन्त्रण के लिये इन्चार्ज होंगे और सब मामलों का निर्णय हेतु सक्षम होंगे । अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।
7-कारोवारियों जिनके द्वारा लाइसेन्स शुल्क का भुगतान करके रसीद प्राप्त कर ली है, जिम्मेदार होगा कि जांच के लिये तलब किये जाने पर अधिशासी अधिकारी / प्रशासक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य अथवा कर्मचारी को रसीद दिखलाये ।
8- रसीद जिस कारोवार के लिये होगी वह केवल उसी कारोवार के लिये, उसी वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसके लिये रसीद जारी की गयी है । रसीद दूसरे कारोवार के लिये मान्य नहीं होगी ।
9 -किसी मेले या त्यौहार पर अधिशासी अधिकारी / प्रशासक ऐसे स्थान को चिन्हित करके लाइसेन्स शुल्क वसूली हेतु ठेका जरूरी शरायतों पर बोली द्वारा स्वीकृत्त करके अन्तिम बोली पर देंगे । यदि ऐसा प्रबन्ध न हो सका तो ऐसे अवसरों पर निर्धारित लाइसेन्स शुल्क को दोगुना कर देंगे ।
10-किसी मकान के स्वामी या किरायेदार कोअपनी भूमि अथवा अपने अधिकार के किसी इमारत या भूमि के किसी भाग में ऐसे कारोवार को स्थाई या अस्थाई रूप से करने की अनुमति देने का अधिकार न होगा, जब तक कि उसके द्वारा उपनियमों के अनुसार लाइसेन्स शुल्क जमा करने लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया गया हो ।
11-कारोवारी/ दुकानदार सड़क पर लॅटर निकाल कर, नाली व सड़क को इस्तेमाल करने पर वे भी उपविधि के अनुसार शुल्क देंगे । किसी भी दुकान के सामने कारोवार हेतु दुकान स्वामी अथवा किरायेदार को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने वाली भूमि पर कारोवार करता हो और लाइसेन्स शुल्क अदा नहीं करता है तो नगरपालिका को पूर्ण अधिकार होगा , कि कारोवार को करने से रोक दें ।
12-अधिशासी अधिकारी को अधिकार यह होगा कि वह निर्धारित शुल्क न देने वाले व्यक्ति को दण्डित करें इसके अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का बीस गुने तक जुर्माना अथवा रु ० 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) आर्थिक दण्ड करने का अधिकार होगा ।
13- शुल्क पालिका के लिपिक को या पालिका के कर्मचारी जिसे अधिशासी अधिकारी / प्रशासक ने अधिकार दिया है, यदि शुल्क संग्रह करने का ठेका दे दिया गया है तब ठेकेदार या ऐसे व्यक्ति जिसे ठेकेदार न अधिकार दिये हैं, शुल्क दिया जायेगा ।
14- शुल्क यदि पालिका द्वारा एकत्रित किया जायेगा वह म्युनिसिपल एकाउण्ड कोड के नियमानुसार नगरपालिका कोष में जमा किया जायेगा ।
15- नगरपालिका या ठेकेदार शुल्क देने वाले को रसीद नियत फार्म जो कि म्युनिसिपल एकाउण्ट कोड में नियत है. दिया जायेगा ।
123 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
16- नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत नगर में होने वाले कारोवार को कोई व्यक्ति नगरपालिका की अनुमति के बिना, कोई दुकान तख्त लगाकर, फड लगाकर , ठेला लगाकर , पण्डाल लगाकर, कोई खोका या कोई स्टाल नहीं करेगा।
17 - नगरपालिका परिषद्, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर की सीमा के अन्दर होने वाले कारोवार पर ही लाइसेन्स शुल्क देय होगा ।
18 - उपरोक्त लाइसेन्स शुल्क के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तब अधिशासी अधिकारी / प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा । जब तक वह निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खण्डित अथवा स्थगित न कर दिया जाय । लाइसेन्स शुल्क से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले वादों का न्याय क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर होगा।
दण्ड
जो भी व्यक्ति उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करेगा, करायेगा या करने का प्रोत्साहन देगा या उपविधि का पालन करने में रुकावट डालेगा, तो उस पर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें उपविधि का उल्लंघन करने या करवाने वाले व्यक्ति अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो रु ० 1,000.00 ( एक हजार रुपया) तक हो सकता है और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, यदि अपराध लगातार किया है तो रु0 25.00 ( पच्चीस रुपया ) प्रतिदिन दण्ड के दिन से लगाया जायेगा ।
लाइसेन्स शुल्क दर अनुसूची
दरें क्र० सं०
विवरण
1 2 3
रु०
होटल , रेस्टोरेन्ट-
1 होटल लाजिंग, गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक 1,000.00
2 होटल लाजिंग, गेस्ट हाउस 11 शैय्या से 20 शैय्या तक 3,000.00
3 एक सितारा होटल, बिना स्टार 20 शैय्या से ऊपर 30 शैय्या त्तक 6,000.00
4 31 शैय्या से 40 शैय्या तक 7,000.00
5 41 शैय्या से 50 शैय्या तक 8,000.00
6 50 शैय्या से ऊपर
7 तीन सितारा होटल 9,000.00
8 5सितारा होटल 12,000.00
9 (क) टीस्टाल 600.00
(ख) रेस्टोरेण्ट 1,800.00
नर्सिंगहोम-
नर्सिंग होम (20 बेड तक) 2,000.00
2 नर्सिंगहोम (20 बेड से ऊपर 50 रु० प्रति बेड) 4,000.00
3 प्रसूति गृह (20 बेड तक) 4,000.00
4 प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर 50 रु० प्रत्ति बेड)
5 प्राइवेट अस्पताल 5,000.00
6 पैथालाजी लैब सेन्टर 1,000.00
7 (क) एक्सरे क्लीनिक 2,000.00
(ख) कलर डाप्लर / सी०टी० स्कैन सेण्टर 4,000.00
124
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 इं० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
1
2
8 डेन्टल क्लीनिक
9 प्राइवेट क्लीनिक
परिवहन-
1 ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)
2
ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी ( वाहन सहित)
3 ऑटो रिक्शा टू सीटर
4 आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)
5 आटो रिक्शा 4 सीटर
6 मिनी बस
7 बस
8 तांगा, तथा रेहड़ी
9 रिक्शा किराये पर
10 रिक्शा (निजी चालित)
11 ठेला/वेली
12 हाथ ठेला
13
बैलगाड़ी/ भैंसा गाड़ी/ बुग्गी
14
अन्य चार पहिया वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)
15 ट्राली
मोटर गैरिज
16
17
स्कूटर/मोटर साइकिल गैराज (वर्कशाप)
18 मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स/ सर्विस)
19
स्कूटर/ मोटर साइकिल एजेन्सी (दो पहिया/ तीन पहिया)
20
वाहन सर्विस सेन्टर धुलाई केन्द्र
21
साइकिल की दुकान
22
साइकिल/रिक्शा मरम्मत की दुकान
पेट्रोलियम-
1
मिट्टी के तेल की दुकान 100 गैलेन तक
2
मिट्टी के तेल की दुकान 300 गैलेन तक
3
मिट्टी के तेल की दुकान 500 गैलन तक या अधिक
4
पेट्रोल पम्प या डीजल पम्प थोक (आयल कम्पनी)
5
पेट्रोल पम्प या डीजल पम्प फुटकर
6 जनरेटर डीजल
7
दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन
अन्य व्यवसाय-
फ्लोर मिल
आटा चक्की
2
3
ड्राई क्लीनर
4 साबुन फैक्ट्री
5
[भाग 8
3
1,000.00
1,000.00
3,600.00
7,200.00
150.00
300.00
200.00
1,500.00
2,500.00
50.00
100.00
50:00
100.00
C 25.00
50.00
1,000.00
150.00
1,500.00
500,00
500.00
1,000.00
200.00
50.00
100.00
200.00
6,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00
500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
आईसक्रीम फैक्ट्री तथा सोडा वाटर मैन्यूफैक्चरिंग / एसेन्स वाटर फैक्ट्री
6
गुददड़ गोदाम
7
कंकड़ तथा सुर्खी की मट्टी
8
चूना
9 ईंट का भट्टा
10 पेठा बनाने का कारखाना
11
जूता बनाने का कारखाना
1,500.00
500.00
500.00
7,500.00
1,200.00
600.00 भाग 8]
125
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
1
2
12
3
रु०
5,000.00
लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईटा, बालू (थोक) तथा मोरंग, मारवल, टाइल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर) मकराना पत्थर
13 बिजली के सामान के थोक विक्रेता
(ब) बिजली के सामान के फुटकर विक्रेता
14
(क) कपड़ा फुटकर व्यापारी
(ख) थोक व्यापारी
15 चाय थोक विक्रेता
16 गुड फैक्ट्री
17 खाल एवं बाल उतारने वाले
18 कैटरिंग
19 बेकरी भट्टी
20 बेकरी (पावर)
21 हेयर कटिंग सैलून
(ख) व्यूटी पार्लर
22 कुकिंग गैस एजेन्सी
23 जनरल मर्चेण्ट थोक
24 टेलरिंग हाउस (पांच से अधिक कर्मचारी)
25 टेलरिंग हाउस (पांच कर्मचारी तक)
26 कोयला थोक विक्रेता
27 कोयला फुटकर विक्रेता
28 बेडा/नावें
29 मसाला/ पान मसाला फैक्ट्री
30 पेन्ट निर्माता
31 पेन्ट विक्रेता
32 बजरा नाव
33 ज्वेलर्स बड़े (5 लाख से अधिक टर्न ओवर)
34 ज्वेलर्स छोटे ( 5 लाख तक टर्न ओवर)
35 आभूषण निर्माता व न्यारा कार्य करने वाले/ ढलाई कार्य
36 विज्ञापन एजेन्सी
37 डेयरी फार्म
38 भूसा थोक बिक्रेता
39 भूस फुटकर बिक्रेता
40 वीडियो लाइब्रेरी
41 आडियो लाइब्रेरी
42 केविल टी० वी० . उत्सवों पर डी०जे ० ( साउन्ड सिस्टम)
43
1,000.00
500.00
500.00
1,200.00
150.00
500.00
2,000.00
600.00
1,200.00
200.00
500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
300.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
200.00
5,000.00
2,000.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
500.00
1,200.00
2,000.00
आर्किटेक्ट, कन्सलटेन्ट, विधि चाटर्ड एकाउन्टेण्ट, कास्ट एकाउन्टेण्ट
44 फाइनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड
45 इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा
46 फाउन्डिंग, इन्जीनियरिंग , इण्डस्ट्रीज
47
पशुबध ( स्लाटर हाउस)
48 सींग गोदाम
49 हड्डी/खाल गोदाम
50 अनाज, तिलहन , चीनी, गुड, खाण्डसारी (थोक बिक्रेता)
51
अनाज, तिलहन, चीनी, गुड. खाण्डसारी (फुटकर बिक्रेता
52 बार/वीयर
2,000.00
5,000.00
1,200.00
50.00 प्रति पशु
500.00
1,000.00
6,000.00
2,000.00
6,000.00 126
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 इं० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
1
2
53 गत्ता फैक्ट्री व डिब्बा बनाने का कार्य
54 टेण्ट हाउस
दुकान-
1 पान की दुकान
2 चयन की दुकान
3
जनरल मर्चेण्ट की दुकान (फुटकर)
4
किताबों की फुटकर दुकान
5 किताबों की थोक दुकान
6
न्यूज पेपर
7
लकड़ी के टाल की दुकान ( थोक बिक्रेता)
8
लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर बिक्रेता)
9 टिम्बर मर्चेण्ट
10 टी०वी०/ रेडियो मैकेनिक (मरम्मत कार्य)
11
टी०वी० शाप / इलेक्ट्रोनिक वस्तुयें
12 फर्टिलाइजर शाप
13 प्लास्टिकफैक्ट्री
14 प्लास्टिट्रेडर्स
15
मिठाई की दुकान
16 चाट/ बताशों की दुकान
17 ड्राई फ्रूट थोक बिक्रेता
18
ड्राई फ्रूट फुटकर बिक्रेता
19 गैस फिलिंग प्लाण्ट
20 फल/ सब्जी की दुकान
21 बिल्डर्स रजिस्टर्ड
22 मसाला थोक बिक्रेता
23 मसाला फुटकर बिक्रेता
24
देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)
25
विदेशी शराब की दुकान ( प्रति दुकान)
26 भैंसा मांस की दुकान
27 बकरा मांस की दुकान
28
फर्नीचर की दुकान (शो रूम)
29 फनीचर बिक्रेता
30 क्राकरी बिक्रेता
31 चूड़ी बिक्रेता
पशु पालन-
1 प्रति पशु
2 कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना
3 प्रतिदिन की खुराकी छोटे जानवर
4
प्रतिदिन की खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोडा आदि)
[भाग 8
3
रु०
1,000.00
3,000.00
100.00
100.00
600.00
500.00
1,000.00
200.00
700.00
400.00
3,000.00
500.00
3,000.00
1,200.00
6,000.00
600.00
600.00
200.00
1,200.00
600.00
12,000.00
100.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
6,000.00
12,000.00
100.00
100.00
2,000.00
1,000.00
500.00
100.00
50.00
350.00
50.00
100.00
ह० (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, खुर्जा।
127 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
भाग 8]
कार्यालय , नगरपालिका परिषद , खैर , अलीगढ़
04 सितम्बर , 2021 ई०
सं० 406/ न ० पा ० प० खैर/ 2021-22- संख्या 416/ न ० पा० प० खैर/ 2020-21 , दिनांक 02 जनवरी , 2021 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916 यू० पी० एक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 131 (1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सीमान्तर्गत नगरपालिका परिषद, खैर सीमान्तर्गत विद्युत पोलो एंव सब-स्टेशन ट्रांसफार्मर के नियन्त्रण एंव शुल्क वसूली हेतु तैयार की गई है । जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/ समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगरपालिका परिषद खैर को अवगत करा सके ।
समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों/ विभागो एंव सम्बन्धित विभाग से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद, खैर कार्यालय को प्राप्त कराये । जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार - पत्र दैनिक "अमर उजाला ' दैनिक 'स्वदेश ' में दिनांक 02 जनवरी, 2021 को प्रकाशित कर आपत्तियों एंव सुझाव आंमत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एंव सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये । मा० बोर्ड प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 23 मार्च, 2021 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131 (1 ) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी ।
1- संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और प्रवत्ति-
(1 ) यह लोक सुरक्षा और सुविधा उपविधि नगर पालिका परिषद्, खैर कहलायेगी ।
(2) यह नियमावली सरकारी गजट, में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी ।
2-परिभाषाएं-
(अ) "नगरपालिका अधिनियम" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 (2) से है ।
(ब) "नगरपालिका परिषद से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर से है ।
(स) "अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर के अधिशासीअधिकारी से है ।
(द) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, खैर के अध्यक्ष प्रमारी अधिकारी से है ।
3-शुल्क का विवरण अधिरोपण एंव सग्रह-
कोई व्यक्ति व कर्मचारी अथवा अभियन्ता राज्य विधुत निगम विद्युत परिषद उ ० प्र० अथवा अन्य विभाग जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, खैर की सीमा में पूर्व में स्थापित अथवा मविष्य में स्थापित विधुत सब - स्टेशनों, पोल , पोलो जो नगरपालिका परिषद्, खैर सीमा में नगरपालिका परिषद में निहित सम्पत्ति पर लगे है, लगेगें या लगें पाये जायेगें, भले ही उनकी पूर्व अनुमति पालिका से ली गई हो, अथवा पालिका की मांग पर स्थापित किये हो तथा जिसके द्वारा पालिका की सीमा में तार बिजली फैलाकर विधुत संयोजनो द्वारा चाहे वह संयोजनो घरेलू हो अथवा अधौगिक हो, धन संग्रह करेगा उसे निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार किराये के रूप में सभी पर शुल्क या अधिरोपण व संग्रह किया जायेगा अन्य प्राविधान इस नियमावली के प्रयोजन हेतु नामांकित किये गये है ।
शुल्क अनुसूची
रु० प्रतिवर्ष
2,000.00 प्रतिपोल 4-प्रति पोल बिजली प्रवाह हेतु
5-प्रति सब- स्टेशन (ट्रासंफार्मर)
5,000.00 (क) जो ट्रांसफार्मर भूमि पर फाउण्डेशन बना कर रखा गया हो ।
4,000.00 (ख) जो ट्रासफार्मर छोटे आकर का हो व दो खम्बों पर रखा गया हो ।
उक्त शुल्क का भुगतान प्रति वर्ष सम्बन्धित विभाग को माह अप्रैल में जमा करना होगा ।
6-नियत समय के अंदर शुल्क भुगतान न करने पर विद्युत विभाग, निगम की विद्युत उपभोग हेतु प्रेषित बिलों के भुगतान से समायोजित कर लेगी और अवशेष रहती है तो विमाग से भू- राजस्व की भांति वसूलेगी ।
7-राज्य विद्युत विद्युत विभाग/ निगम को अनिवार्य होगा कि वह नगरपालिका परिषद खैर की सीमा में स्थित समस्त "सब-स्टेशनो च पोलो " की संख्या देगा । पुनः स्थापित करने नये खम्भे गाड़ने अथवा उखाड़ने की सूचना नगरपालिका परिषद्, खैर को देगा । नये विधुत पोलों को गाड़ने की पूर्व अनुमति पालिका से प्राप्त करेगा ।
8 -पोलो एंव सब-स्टेशनों के स्थापित करने की सूचना विद्युत विभाग/ नगरपालिका परिषद, खैर को देगा । सूचना में उस स्थान का मानचित्र भी दिया जायेगा जहां पोल सब -स्टेशनों कायम किये जाने है ।
9 -पोलो एंव सब-स्टेशनों की देखभाल, मरम्मत व रख - रखाव का दायित्त्व स्वयं विद्युत विभाग / निगम का होगा ।
128
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
10- यदि कोई पोल जड़ से उखड़ जाता है ऐक्सीडेंट से टूट जाता है गिर जाता है तो तत्काल उसे विद्युत विभाग बदलेगा/ ठीक करा देगी ।
11-विद्युत विभाग / निगम को यह आवश्यक होगा कि वह पोलो/ सब-स्टेशनों का नियमित निरीक्षण रखेगा और प्रत्येक आवश्यक व आकस्मिक परिवर्तन की सूचना नगरपालिका परिषद्, खैर को देगा ।
12- पोलो एंव सब-स्टेशनों की गणना नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा की जायेगी जिसकी संख्या में यदि कमी अथवा अधिवक्ता प्रमाण सहित पाई जायेगी तो वह तदानुसार शुल्क संशोधन कर दिया जायेगा अथवा नगरपालिक परिषद्, खैर द्वारा दी गई संख्या व सूची के अनुसार आरोपित्त शुल्क निर्धारित अवधि में नगरपालिका परिषद्, खैर की विद्युत विभाग/ निगम अदा करेगी ।
13-पोलों के मध्य तारों का फैलाव इस प्रकार किया जायेगा कि वह किसी मवन के ऊपर से न जाये और अनावश्यक रूप से सार्वजनिक सड़क संकुलित न हो ।
14-विद्युत की लाइन की वाहन की आगमन में बाधक न हो समुचित ऊंचाई पर रखा जाये ।
15-मेन लाइन का क्रॉसिंग स्थल या आगमन के स्थानों पर गार्ड वायर या गार्ड नीचे स्थापित करने होंगे ।
16-मेन लाइनों का खिंचाव विद्युत नियमों के अनुसार समुचित रखा जायेगा और आधुनिक गार्ड संयत्रों से किया जायेगा ।
छूट अधिभार-
17-यदि राज्य विद्युत विभाग/ निगम प्रत्येक वर्ष अप्रैल में सम्पूर्ण शुल्क किराया अदा कर देता है तो उसे 05 प्रतिशत अनुमान्य होगी । अप्रैल के बाद छूट समाप्त हो जायेगी और विलम्ब मांग पर 10 प्रतिशत अधिभार सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त विद्युत विभाग/निगम को देय होगा ।
18- यदि राज्य विधुत विभाग / निगम के सब-स्टेशनो एंव पोलो से कोई भी जनहानि/ धनहानि/विद्युत सम्बन्धी कोई हानि होती है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तदायी होगा ।
शरित(दण्ड)
नगरपालिका अधिनिय, 1916 की धारा 299 ( 1 ) के अधीन निर्देश देती है कि उक्त उपविधि के किसी भी उपनियम का उल्लघंन दण्डनीय होगा जो अंकन रुपया 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक जुर्माना किया जा सकता है और ऐसा उल्लंघन निरन्तर रहने की दशा में अग्रसर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध निरन्तर जारी रहना सिद्ध रु0 50.00 ( पच्चास रुपये मात्र) तक हो सकता है ।
ह० (अस्पष्ट), अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़)
कार्यालय , नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़)
04 सितम्बर, 2021 ई0
सं० 407/ न ० पा ० प०खैर / 2020-21 - संख्या 520 / न ० पा ० प ०खैर/ 2020-21 दिनांक 15 फरवरी, 2021 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका परिषद, खैर (अलीगढ़ ) द्वारा यू० पी० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) प्रथम सूचना के उपखण्ड (बी) एंव (सी) का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा नामांतरण उपविधि तैयार की गई है । जिसकी स्वीकृति बोर्ड बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 के प्रस्ताव संख्या 15 द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस संमबंध में कोई आपत्ति/ सुक्षाव प्रस्तुत करना हो तो वह उपविधि प्रकाशन की तिथि से 10 दिवस के अन्दर नगरपालिका परिषद् कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव प्राप्त करा सकते हैं । निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा
समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों / विभागों एंव सम्बन्धित विभाग से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद्, खैर कार्यालय को प्राप्त कराये । जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके । समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार- पत्र दैनिक ' दैनिक हिन्दुस्तान/ दैनिक प्रावदा में दिनांक 16 फरवरी, 2021 को प्रकाशित कर आपत्तियों एंव सुझाव आंमत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव 129 भाग 8 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। मा० बोर्ड प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 31 मार्च 2021 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131 (1 ) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी ।
उपविधि
1-संक्षिप्त नाम- यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़) की अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण सम्बन्धी नियमावली, 2021 कहलाएगी ।
2- प्रसार- इसका प्रसार नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़ ) की वर्तमान सीमा तथा आगामी वर्षों में होने वाली सीमा वृद्धि में होगा ।
3 - नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़ ) की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय- समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़ ) से है।
4-प्रशासक प्रभारी अधिकारी / अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़ ) के प्रशासक / प्रभारी अधिकारी /अध्यक्ष से है ।
5-अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़) के अधिशासी अधिकारी से है । जोअधिकारी/ दण्डाधिकारी होगा । अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गयी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने समकक्ष अधीनस्थ अधिकारी से करा सकता है ।
6-अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में पुनरीक्षण करायगें । अपरिहार्य परिस्थितियों यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सकता तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेगें ।
7-यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
नगरपालिका परिषद्, खैर की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण सम्बन्धी नियमावली 2021
नगरपालिका परिषद्, खैर सीमान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा नामांतरण का प्रार्थना- पत्र अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, खैर के नाम देना होगा । जिनमें कुल 6 (छ) प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण किया जा सकेगा ।
1. बैनामा कोई भी व्यक्ति नगरपालिका सीमान्तर्गत यदि किसी सम्पत्ति का बैनामा के आधार पर क्रय करता है तो क्रेता यह सुनिश्चित कर ले कि नगरपालिका परिषद खैर पर उस सम्पत्ति की कोई देनदारी बकाया तो नही है । नगरपालिका परिषद, खैर द्वारा प्राप्त एन०ओ ० सी० उसका आधार होगी । अन्यथा की स्थिति में क्रेता से नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा उस सम्पत्ति की बकायेदारी की वसूली की जायेगी । तत्पश्चात् ही एक अतिरिक्त शुल्क जमा के बाद नामांतरण किया जायेगा ।
11. वसीयत किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवित रहते हुए होश-हवाश में की गई वसीयत के आधार पर नामांतरण नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा एक निश्चित शुल्क लेकर किया जायेगा ।
III . विरासतन-किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके वारिसों में वारिसान प्रमाण- पत्र के आधार पर नामांतरण नीचे दिये गये एक निश्चित शुल्क को जमा करके किया जायेगा ।
IV. दस्तकदारी- बहनों द्वारा भाइयों के हक में अथवा भाइयों द्वारा बहनों के हक में रजिस्टर्ड दस्तकदारी के आधार पर एक निश्चित शुल्क लेकर नगरपालिका परिषद खैर द्वारा नामांतरण किया जायेगा ।
V. बँटवारानामा सामान्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा आपस में सहमति के आधार पर रजिस्टर्ड बँटवारानामा के आधार पर नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा एक निश्चित शुल्क लेकर नामांतरण किया जायेगा ।
VI . दानपात्र- रजिस्टर्ड दान पात्र के आधार पर नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा एक निश्चित शुल्क लेकर नामांतरण किया जायेगा ।
23 ट 130
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
नामान्तरण शुल्क
1-नगर पालिका परिशद खैर की सीमाओं के अन्दर यदि कोई भी व्यक्त्ति किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण ( लेखा ट्रान्सफर डीड) क्रय (बैनामा) रेहननामा (बंधकनामा) अथवा दानपात्र भारतीय स्टाम्प ऐक्ट, 1899 संख्या 2 के अधीन करता है । वह तब तक नहीं कर पायेगा जब तक सभी हस्तान्तरण की जाने वाली या बन्धक की जाने वाली अचल सम्पत्ति के मूल्य पर निम्नलिखित शुल्क का भुगतान कार्यालय नगरपालिका परिषद, खैर में जमा न कर दें ।
> 5 लाख रु० तक की सम्पत्ति 1,200 50
5 लाख से अधिक 10 लाख रु० तक 1,500रु०
10लाख से अधिक 25 लाख रु० तक 3,500 रु ०
25लाख से अधिक 50 लाख रु० तक 8,000 रु०
50 लाख से अधिक 1 करोड रु ० तक 12,000 रु0
1 करोड रु० से अधिक 18,000 रु० शुल्क देय होगा ।
2-नगरपालिका परिषद्, खैर की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का नामान्तरण जो व्यक्ति को वसीयत, विरासत, दस्तकदारी, बँटवारानामा में प्राप्त हो रही है कार्यालय नगरपालिका परिषद् खैर में-
5 लाख रु० तक की सम्पत्ति 1,000 रु०
5 लाख से अधिक 10 लाख रु० तक 1,500 50.
10लाख से अधिक 25 लाख रु० तक 2,000 रु ०
25 लाख से अधिक 50 लाख रु ० तक 3,000 रु०
50लाख से अधिक 1 करोड रु० तक 8,000 रु०
A 1 करोड रु० से अधिक 15,000 रु० शुल्क देय होगा ।
प्रक्रिया
किसी भी व्यक्ति को जिसे नगरपालिका परिषद्, खैर की सीमान्तर्गत सम्पत्ति का नामांतरण करवाना है वह सर्वप्रथम अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, खैर के नाम आवेदन कार्यालय , नगरपालिका परिषद्, खैर में प्रस्तुत करेगा नगरपालिका परिषद्, खैर में पढ़े जाने वाले किसी भी महत्वपूर्ण दैनिक समाचार-पत्र में आपत्तियां कम से कम 15 दिन के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी । नामांतरण लिस्ट मासिक आधार पर दैनिक समाचार- पत्र में प्रकाशित की जायेगी । किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर नामांतरण शुल्क जमा कर नामांतरण कर दिया जायेगा ।
नोट
1-किसी भी अचल सम्पत्ति पर नगरपालिका परिषद, खैर किसी भी प्रकार की बकायेदारी की स्थिति में नामांतरण नहीं किया जायेगा ।
2-अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद की स्थिति में उक्त नामांतरण को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगरपालिका परिषद्, खैर किसी भी प्रकार से वादी प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित नही होगी ।
दण्ड
यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1 ) के अन्र्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, खैर यह आदेश देती है कि 1 साल बाद नामान्तरण करवाने पर दण्ड शुल्क रु 0 1,000.00, 2 साल या इससे अधिक समय बाद नामांतरण कराने पर दण्ड शुल्क रु० 3,000 दण्ड शुल्क लगाया जायेगा
ह० (अस्पष्ट), अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़) ।
131 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई ० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़)
26मार्च, 2022 ई०
सं० 192/ न० पा ० प ०खैर/ 2021-22-दिनांक 23 मार्च , 2022 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 यू० पी० एक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 131 ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, खैर, जनपद अलीगढ़ नगरपालिका सीमान्तर्गत केयरिंग चार्ज उपविधि, 2019 तैयार की गयी है । जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/ समूह अपने अमूल्य सुझाब व आपत्तियों से नगरपालिका परिषद्, खैर को अवगत करा सके ।
समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों/ समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद्, खैर कार्यालय को प्राप्त कराये । जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके । समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र 'दैनिक जागरण / दैनिक स्वदेश में दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित कर आपत्तियों एंव सुझाव आंमत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एंव सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुये । इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि उपरोक्त नियमावली में दण्ड का प्राविधान का अंश छूट जाने के कारण इस निकाय के द्वारा संसोधित सूचना इस कार्यालय के पत्रोंक 404 / न०पा०प०खैर/ 2020-21 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को आपित्त/ सुझाव हेतु 'दैनिक हिन्दुस्तान / दैनिक स्वदेश में प्रकाशित कराई गई थी । उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति / सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ । मा ० बोर्ड प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 23 मार्च, 2021 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131 (1 ) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी ।
नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत केयरिंग चार्ज उपविधि, 2019
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद्, खैर, अलीगढ़ में नगरपालिका अधिनियम , 1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा 298 सूची-1 की उपसूची 'क' से 'त्र तक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा जनहित तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना के सुचारू रूप से किये जाने हेतु नगर का स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद, खैर, अलीगढ़ की सीमान्तर्गत केयरिंग चार्ज उपविधि, 2019 बनायी गयी है । यदि किसी भी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह उपविधि
प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नगर पालिका परिषद खैर कार्यालय को अपनी लिखित आपत्ति/ सुझाव प्राप्त करा सकता है । निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति / सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
केयरिंग चार्ज उपविधि
कहलायेगी । 1-संक्षिप्त नाम- यह उपविधि नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ की केयरिंग चार्ज उपविधि, 2019
2-प्रसार- इसका प्रसार नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ की वर्तमान सीमा तथा आगामी वर्षों में होने वाली सीमा वृद्धि में होगा ।
3-नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय -समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ से है ।
4-प्रशासक प्रभारी अधिकारी / अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ के प्रशासक/ प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है ।
5-अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद खैर, अलीगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है । जो केयरिंग चार्ज अधिकारी / दण्डाधिकारी होगा । अधिशासी अधिकारी उपविधि में दी गयी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने सक्षम अधीनस्थ अधिकारी से करा सकता है ।
6-अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्षों में केयरिंग चार्ज का पुनरीक्षण करायेगे । अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेगें ।
132
[भाग 8
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
7-यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
केयरिंग चार्ज की दरें
कृत्य क्र० सं०
1
2
1 आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कूड़ा-कचरा डालने पर ।
2 दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर ।
3 रेस्टोरेन्ट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर ।
4 होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर ।
पालिका द्वारा आरोपित धनराशि
3
200.00 प्रतिदिन
500.00 प्रतिदिन
500.00 प्रतिदिन
500.00 प्रतिदिन
2,500.00 प्रतिदिन 5 बारात घर, गेस्ट हाउस, कोल्ड स्टोरेज, बैंकट हाल द्वारा खुले में कचरा डालने पर।
6 औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर ।
7
5,000.00 प्रतिदिन
300.00 प्रतिदिन
हलवाई, चाट, पकौडी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस एवं फूड आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर ।
8
1,000.00 प्रतिदिन डेरी मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अधवा नाला/ नालियों में बहाने पर/नाले नालियों पर अतिक्रमण करने पर ।
200.00 प्रतिदिन
9 निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पालिका परिषद खैर की सड़कों पर अपनी सामग्री विखेरने व गन्दगी फैलाने पर।
1,000.00 प्रतिदिन 10 सरकारी भवनों, चौराहों, तिराहों, सरकारी कार्यालयों की दीवारों व उनके गेट, सरकारी विद्युत पोल पर निजी वाणिज्यिक प्रचार- प्रसार हेतु पोस्टर, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों का सुन्दरता का खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से ( प्रत्येक कृत्य पर) ।
3,000,00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज 11 बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोड कटिंग करने पर तथा नाला/ नाली को तोडने एवं क्षतिग्रस्त करने पर ।
अतिरिक्त होगा ।
2,000.00 प्रतिदिन 12 अपने भवन का सैप्टिक टैंक न होने/ जल प्रवाहित भाौचालय न बनवाकर गन्दगी को नाली में खुले रूप में बहाने पर तथा भवन में सैप्टिक टैंक/ जल प्रभावित शौचालय होने पर भी उसे तोड़कर उसका पानी / गन्दगी को नाली में खुले में बहाने पर ।
500.00 प्रतिदिन
13 अपने भवन, दुकानों पर नीले एवं हरे रंग के ढक्कनदार कूड़ेदान न रखने ।
1,000.00 प्रतिदिन 14 मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हडिडयाँ, मलबा. मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर ।
1,000.00 प्रतिदिन 15 मुर्गे, मछली, अण्डे की पकौडी बनाकर बेचने वाले दुकानदार द्वारा मांस एवं हड्डियों , मलबा, मलीदा, खून, मर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर ।
500.00 प्रतिदिन
16 सार्वजनिक मार्ग , चौराहा व भवनों, दुकानो आदि के सामने गाय, भैस, बकरी, कुत्ते, भेड, गधा, घोडा, खच्चर , सूअर, इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर सम्बन्धित पशु के स्वामी से पालतू जानवरों के खुले घूमते पाये जाने पर उनको नगर पालिका परिषद खैर के कांजी हाउस में बन्द किया जायेगा, जिनको निर्धारित जुर्माना दे कर 7 दिन के अन्दर छुडाया जा सकेगा । 7 दिन तक न छुड़ाने पर उक्त जानवर को जब्त कर नीलाम किया जायेगा ।
133 भाग 8]
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रु०
500.00 प्रतिदिन 17 सड़क किनारे बैठकर मांस- मछली बेचने वाले दुकानदार द्वारा मांस एवं हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सार्वजनिक स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर ।
200.00 प्रतिदिन 18 सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर बेचकर उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों, कूड़े कचरे को सार्वजनिक मार्ग स्थल पर डालकर गन्दगी फैलाने पर।
500.00 प्रतिदिन 19 हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा सार्वजनिक मार्ग स्थल , नाला , नाली आदि में गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर ।
20
500.00 प्रतिमाह (अ) दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक मार्ग , चौराहों, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर
3×2फुट ।
600.00 प्रतिमाह (ब) सब्जी ढकेल ।
300.00 प्रतिमाह (स) अन्य ।
21
2,000.00 प्रतिदिन सार्वजनकि मार्ग, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा, होटल आदि चलाकर गन्दगी फैलाने पर ।
1,000.00 प्रतिदिन 22 प्राईवेट अस्पताल, नार्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैव इत्यादि के द्वारा सार्वजनिक मार्ग, सड़क पर फुटपाथ पर अपशिष्ट पदार्थों को डालकर गन्दगी फैलाने पर ।
2,000.00 प्रतिदिन 23 विभिन्न चिकित्सकीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होग, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब इत्यादि के जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर ।
500.00 प्रतिदिन 24 सड़क किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने पर ।
तथा पानी का
कनेक्शन काटने पर
चार्ज अतिरिक्त
होगा ।
500.00 प्रति व्यक्ति 25 सड़क किनारे , फुटपाथ, रेलवे लाइन किनारे, सार्वजनिक मार्ग, सरकारी भूमि एवं खुले मे शौच करने पर ।
प्रतिदिन
200.00 प्रतिदिन 26 सड़क किनारे, फुटपाथ, सार्वजनिक मार्ग , सरकारी भूमि, सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर थूकने, तम्बाकू पान आदि की पीक थूकने पर ।
500.00 प्रतिदिन 27 अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कूडादान (डस्टबिन ) न रखने पर।
28 सड़क पटरी , सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक मार्ग पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर । (निजी कार्यक्रम परिग्रहण संस्कार आदि कर से मुक्त ।
1,000.00 प्रति (1 ) 5 के० वी० ए० जनरेटर तक
जनरेटर प्रतिदिन
(2) 5 के ०वी०ए० से 10 के०वी० ए० तक
2.000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन
(3) 10 के० वी० ए० से अधिक पर
3,000.00 प्रति जनरेटर प्रतिदिन 134
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1,000.00 प्रतिदिन 29 सार्वजनिक नाले. नालियों, स्थानों पर स्लैब / स्थायी / अस्थायी अतिक्रमण करने तथा अवैध प्रक्षेप (छज्जा, टीन शेड आदि) डालने पर ।
5,000.00 प्रतिदिन 30 नगर पालिका परिषद खैर की सम्पत्ति, शासकीय सम्पत्तियों, भवनों, दुकानों आदि को क्षति पहुँचाने एवं पालिका की बिना अनुमति के उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण/ परिवर्तन करने पर ।
2,000.00 प्रतिदिन 31 नगर पालिका परिषद खैर सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन निर्माण करने पर ।
2,000.00 प्रतिदिन 32 नगर पालिका परिषद खैर की बिना लिखित अनुमति के पालिका की पाइप लाइनों से जल संयोजन लेना, पाइप लाइनों में छेड़-छाड़ करना/ क्षति पहुंचाना ।
5,000.00 प्रतिदिन 33 नगर पालिका परिषद खैर सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति संतापकारी खतरनाक एवं आपत्तिजनक व्यापार जैसे पटाखे बनाना/ बिक्री करना आदि जिससे जनसुरक्षा को खतरा हो उन पर ।
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2,000.00 प्रतिदिन सार्वजनिक स्थलों/ सार्वजनिक सम्पत्तियों/ मार्गों / पार्कों पर लगे पेड़ पौधा को नुकसान पहुंचाने पर ।
5,000.00 प्रतिदिन 35 नगर पालिका परिषद खैर की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाने पर ।
2,000.00 प्रतिदिन 36 नगर पालिका परिषद खैर की सीमान्तर्गत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पशुओं को काटने पर ।
10,000.00 एक वार ।
37 नगर पालिका परिषद खैर की भूमि पर जल संचयन स्त्रोत जैसे टिल्लू पम्प, जैड पम्प, समरसेबिल पम्प लगाने पर । (च) निरतंर रखने पर प्रतिवर्ष ।
2,000.00 प्रतिवर्ष
1,000.00 प्रतिदिन 38 नगर पालिका परिषद खैर की सीमान्तर्गत पालतू कुत्तों के पहचान हेतु बैल्ट न बॉधने एवं वैक्सीन (एंटी रैवीज टीका) न लगवाने पर । (नगर पालिका परिषद खैर की सीमा के गंदगी करने पर)
500.00 प्रतिदिन 39 भवन/ दुकान स्वामियों द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर ।
1,000.00 प्रतिदिन 40 नगरपालिका परिषद्, खैर की सीमान्तर्गत पालतू कुत्तों का नगरपालिका परिषद्, खैर में रजिस्ट्रेशन न कराये जाने पर।
2,000.00 प्रतिदिन 41 नगर पालिका परिषद सखैर सीमान्तर्गत लकड़ी की टाल लगाकर सार्वजानिक मार्गों स्थलों आदि पर अतिक्रमण करने पर ।
100 प्रतिदिन 42 नगर पालिका परिषद खैर में फेरी द्वारा किसी भी प्रकार सामान बेचे जाने पर ।
43 खाली प्लाट पर गंदगी जमा करने व डालने पर ।
1,000 प्रतिदिन
दण्ड
नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा (1 ) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद खैर, जनपद अलीगढ़ के यह आदेश देता है कि उपरोक्त नियमों का उलघंन करने वालों पर अंकन रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक जुर्माना किया जा सकता है यदि उलघंन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रु० 50.00 (पच्चास रुपये मात्र ) प्रतिदिन के हिसाब से किया जा सकता है । जुर्माना अदा न करने वाले पर तीन मास तक का कारावास का भी दण्ड भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है ।
ह० (अस्पष्ट), अधिशासी अधिकारी , नगरपालिका परिषद, खैर(अलीगढ़) ।
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भाग 8]
सूचना
अमित मिश्रा पार्टनर सेनर्जी वेल्थ 128/24. जी०एफ०-2 , गायत्री धाम , मिलन स्क्वायर , एम०जी० मार्ग, प्रयागराज ।
अमित मिश्रा,
पुत्र स्व० कृष्ण गोपाल मिश्रा,
निवासी एस-201 , प्रयाग कुंज, 3 स्ट्रैची रोड, थाना सिविल लाइन्स, प्रयागराज ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अंशुमन सिंह (ANSHUMAN SINGH , है जो समस्त शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज है, त्रुटिवश मेरे सर्विस बुक में अंशुमन (ANSHUMAN ) अंकित हो गया है ANSHUMAN SINGH एवं ANSHUMAN दोनों नाम मेरेपुत्र का ही है । मेरे पुत्र को भविष्य में ANSHUMAN SINGH नाम से ही जाना पहचाना जाय ।
सूचना
अजय कुमार, निवासी-198/141 चकनिरातुल, चकिया, प्रयागराज ।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुरू एसोसिएट्स मकान नं0-19 , सकलेनाबाद, लंका, गाजीपुर में स्थित है तथा जिसका पंजीकरण संख्या 14591 है, जिसमें दोनों साझेदार श्री राम भजन राय पुत्र स्व० फतेहनन्द राय एवं श्रीमती मनवासा राय पत्नी श्री राम मजन राय थे । श्री राम भजन राय का स्वर्गवास दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को अपने घर पर हो गया, जिसके कारण फर्म हमेशा के लिये बन्द हो गयी तथा उसका विघटन हो गया । साझेदारों पर कोई बकाया शेष नहीं है । मनवासा राय पत्नी स्व ० राम भजन राय, उम्र 54 वर्ष, निवासी मकान नं0-19, सकलेनाबाद, लंका, गाजीपुर ।
सनवासा राय ।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नदीम अहमद ट्रांसपोर्ट, कार्यालय मोहल्ला नई बस्ती बी-14, बिजनौर , जिला बिजनौर में स्थापना के समय 12, पार्टनर थे । दिनांक 15 जुलाई, 2019 को फर्म से 09 पार्टनर अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये थे, जिनके नाम श्री फहीम अहमद (फहीम अहमद खान) पुत्र श्री नईमुद्दीन खान, श्री कलीम अहमद पुत्रः श्री नईमुद्दीन परवीन पत्नी श्री मोहसिन (पुत्री श्री इसरार) मोहम्मद सलीम व मोहम्मद फहीम पुत्रगण श्री अफरोज खॉ (मो ० अफरोज) श्री शकील अहमद पुत्र श्री तोला खान, मोहम्मद सईम पुत्र श्री नसीमुद्दीन, मोहम्मद अकरम पुत्र श्री बुन्याद अली एवं श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल हैं । श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मोहम्मद इस्माईल की दिनांक 23 अगस्त, 2020 को मृत्यु हो गयी थी । वर्तमान में फर्म मात्र 03 पार्टनर हैं । जिनके नाम श्री नदीम अहमद पुत्र श्री नईमुद्दीन, अब्दुल्ला खान पुत्र श्री नईमुद्दीन एवं श्रीमती शाहीन उजमा पत्नी श्री इमरान अकबर है । अब सिर्फ 03 पार्टनरों द्वारा फर्म का संचालन किया जा रहा है । फर्म से अलग होने वाले उक्त 09 लोगों का फर्म से किसी प्रकार का लेना- देना नहीं रहा ।
नदीम अहमद, पार्टनर, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का घर का नाम वंशिका द्विवेदी है जबकि उसके शैक्षिक अभिलेखों में उसका नाम नंदिका द्विवेदी दर्ज है। वंशिका द्विवेदी एवं नंदिका द्विवेदी दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं । अतः भविष्य में उसे नंदिका द्विवेदी (NANDHIKA DWIVEDI के नाम से जाना , पहचाना व लिखा पढ़ा जाये ।
मेसर्स नदीम अहमद ट्रांसपोर्ट, मोहल्ला नई वस्ती बी-14. बिजनौर ।
रमेश चन्द्र द्विवेदी.
सूचना
पुत्र श्री मदन मोहन दूबे , निवासी 402/346 बादशाही मण्डी, प्रयागराज ।
सूचना
सूचित करते हैं कि फर्म सेनर्जी वेल्थ के पार्टनर 01 अप्रैल, 2022 से अंजू कुशवाहा के स्थान पर नये पार्टनर विनायक मिश्रा बन गये हैं ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स एस ०एम० इण्टरप्राइजेज का पंजीकृत पता 28बी/122सी, रामानंद नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद से दिनांक 08 मार्च, 2022 को परिवर्तित कर 7 / 3 ए, ए० एन० झा मार्ग, जार्जटाउन, प्रयागराज' कर दिया गया है । अतः अब फर्म से सम्बन्धित समस्त पत्राचार व संचालन एवं 136
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
व्यवसाय परिवर्तित पते से ही किये जायेंगे । फर्म से सम्बन्धित पूर्व पते पर फर्म का किसी भी प्रकार का लेन देन तथा दायित्व शेष नहीं है ।
विशन कुमार मिश्रा. पार्टनर,
मोहन लाल कुशवाहा, भागीदार।
फर्म मेसर्स डे एण्ड नाइट ट्रेडर्स. पता न्यू कैस्टल होटल, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'गुलाब फार्म डेवलपर्स" पता न्यू कैशल होटल, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को डिजोल्व कर दी गयी है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
चन्द्रपाल सिंह, पार्टनर, फर्म मेसर्स 'गुलाब फार्म डेवलपर्स , पता-न्यू कैशल होटल, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सतनाम एग्रीकल्चर एस्टेट साझेदारी फर्म एल 4 ए रामपुर गार्डन , बरेली, उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या बी-13879 में साझेदारों की सहमति से दिनांक 01 अप्रैल, 2020 में गुरदेव सिंह चावला पुत्र स्व० सतनाम चावला को उक्त फर्म में साझेदार बनाया गया व दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्रीमती प्रीतम कौर चावला पत्नी स्व ० सतनाम सिंह चावला स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्त हो गयी व उनकी मृत्यु दिनांक 02 मई. 2020 को हो गयी । वर्तमान में फर्म में कुल दो साझेदार क्रमशः गुरबचन सिंह चावला व गुरदेव सिंह चावला पुत्रगण स्व० सतनाम सिंह चावला, निवासीगण एल/ 2ए रामपुर गार्डन बरेली है ।
सूचना
गुरदेव सिंह चावला, साझेदार, एल/ 2ए रामपुर गार्डन, बरेली ।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विंडसर पैलेस साझेदारी फर्म 4, 5 फिफ्त लेन, कीर्ति नगर बरेली, उत्तर प्रदेश पंजीकरण बी-13736 में साझेदारों की सहमति से दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री गुरदेव सिंह चावला को उक्त फर्म में साझेदार बनाया गया व दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्रीमती प्रीतम कौर चावला पत्नी स्व० सतनाम सिंह चावला स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्त हो गयी व दिनांक 02 मई, 2020 को श्रीमती प्रीतम कौर चावला की मृत्यु हो गयी वर्तमान में फर्म में दो साझेदार क्रमशः सुनीत कौर चावला पत्नी श्री गुरबचन सिंह चावला व.श्री गुरदेव सिंह चावला पुत्र स्व ० सतनाम सिंह चावला, निवासीगण एल / 2 ए रामपुर गार्डन बरेली है ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस०जी० इण्टरप्राइजेज साझेदार फर्म बी-338 राजेन्द्र नगर , बरेली, उत्तर प्रदेश, पंजीकरण संख्या बी-12286 में साझेदारों की सहमति से दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 से श्री हरदीप सिंह ओवराय पुत्र श्री कुलजीत सिंह ओवराय को उक्त फर्म में साझेदार बनाया गया व दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 से श्री कुलजीत सिंह ओवराय फर्म से सेवानिवृत्त हो गये व दिनांक 19 जनवरी, 2017 को श्री कुलजीत सिंह ओवराय की मृत्यु हो गयी । वर्तमान में फर्म में दो साझेदार क्रमशः हरदीप सिंह ओबराय पुत्र स्व० कुलजीत सिंह ओबराय व परमजीत सिंह ओबराय पुत्र स्व० गुरवचन सिंह हैं ।
गुरदेव सिंह चावला, साझेदार, एल / 2ए रामपुर गार्डन , बरेली ।
हरदीप सिंह ओबराय ।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'डे एण्ड नाइट ट्रेडर्स " पता न्यू कैस्टल होटल. सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 28 फरवरी, 2022 को डिजोल्व कर दी गयी है । उक्त फर्म
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आर्मी के सर्विस दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम दीप कुमार अग्निहोत्री गलत अंकित हो गया है । मेरे पुत्र का सही 137 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट, 2 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 12, 1944 शक संवत्)
सूचना
नाम दीप अग्निहोत्री है . जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है । मेरे पुत्र को भविष्य में दीप अग्हिोंत्री के नाम से जाना व पहचाना जाये ।
सरिता अग्निहोत्री,, 504, अलोपीबाग, प्रयागराज ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'नेचुरल ग्रीन फार्म पता सी/ 225. दीनदयाल नगर, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 28 फरवरी, 2022 को डिजोल्व कर दी गयी है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
सूचना
राजेन्द्र कुमार, पार्टनर,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ग्लोबल इन्फ्रा, फेज-2, 41 गांधीपुरम् नियर हार्टमैन कालेज, बरेली, रजि० संख्या BAR/0004474 दिनांक 03 सितम्बर, 2019 में निम्नलिखित भागीदार थे-
फर्म मेसर्स नेचुरल ग्रीन फार्म, सी/225, दीनदयाल नगर, जिला मुरादाबाद ।
सूचना
1 - उमाकान्त गंगवार पुत्र श्री ओमप्रकाश गंगवार, निवासी फेज-2, 41 गांधीपुरम् नियर हार्टमैन कालेज, बरेली ।
2-अरविन्द कुमार गंगवार पुत्र श्री भुवनेश बाबू, निवासी ए-373 / 2, राजेन्द्र नगर बरेली ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'आर० एम० ट्रेडर्स " पता 25 , सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 28 फरवरी, 2022 को डिजोल्व कर दी गयी है। उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
श्रीमती रेखा रानी गंगचार पत्नी श्री अरविन्द कुमार, निवासी 160 गुलड़िया , पो ० बल्ली बरेली, सभी साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 26 नवम्बर, 2021 से फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं ।
अवधेश कुमार, पार्टनर
फर्म मेसर्स " आर० एम० ट्रेडर्स , पता 25, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद ।
सूचना
अरविन्द कुमार गंगवार पुत्र श्री भुवनेश बाबू, निवासी ए-373/ 2, राजेन्द्र नगर, बरेली ने दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को फर्मकी भागीदारी स्वेच्छा से त्याग दी है । फर्म का इन पर तथा इनका फर्म पर किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन शेष नहीं है ।
वर्तमान में फर्म में दो निम्नलिखित भागीदार है-
1 -उमाकान्त गंगवार पुत्र श्री ओमप्रकाश गंगवार, निवासी फेज-2, 41 गांधीपुरम् नियर हार्टमैन कालेज, बरेली ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "रामगंगा विहार ट्रेडर्स " पता 25, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 28 फरवरी, 2022 को डिजोल्व कर दी गयी है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
2-श्रीमती रेखा रानी गंगवार पत्नी श्री अरविन्द कुमार, निवासी 160 गुलड़िया. पो० बल्ली बरेली ।
सभी विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं ।
जयपाल, पार्टनर,
उमाकान्त गंगवार, पार्टनर, मेसर्स ग्लोबल इन्फ़ा।
फर्म मेसर्स 'रामगंगा विहार ट्रेडर्स". पता 25 , सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद ।
पी० एस ०यू० पी०-1 हिन्दी गजट- भाग 8-2022 ई० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ ० प्र ०, प्रयागराज ।