रजिस्टर्ड नं०-१०डी०-4
लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
खण्ड 76] प्रयागराज , शनिवार , 23 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 3 ,1944 शक संवत्) ( संख्या 17
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग -अलग किये गये हैं , जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके ।
विषय
विषय
पृष्ठ संख्या
पृष्ठ
वार्षिक चन्दा
संख्या
वार्षिक चन्दा
रु०
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तर प्रदेश
975
975
453-473
भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तर प्रदेश
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 6-( क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
1500
245-261
भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि . जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट
भाग 1 -ख (1 ) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
भाग 1 -ख (2 ) श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7-क- उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण
167-174 975
भाग -सरकारी कागज - पत्र, दवाई हुई रूई की गाठों का विवरण -पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े , रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े , फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख- नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत
1425
975 स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र
63 क 454
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ।
गृह विभाग
[पुलिस सेवायें]
अनुभाग-2 प्रोन्नति
14जनवरी, 2022 ई ०
सं० 16डीजी/ छःपु० से०-2-22-522 (96 )/ 2021 - भारतीय पुलिस सेवा ( उ० प्र० संवर्ग) के अधिकारी, श्री नीलेश कुमार, आरआर-1997 , जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु ० 1,82,200-2,14,100) त्तालिका के कालम -5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
स्तम्भ-5 में अंकित
कब से केन्द्रीय
राज्य में नियुक्त कनिष्ठ
क्र० अधिकारी का आवंटन वर्ष नाम
प्रतिनियुक्तिपर
तैनात हैं
कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
अधिकारी का नाम जिनके सापेक्ष अपर पुलिस महानिदेशक के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल 15 50 1,82,200-2,14,100) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया जाना है
3
5
1
2
4
6
1
01-01-2022
02-11-2011
श्री नवीन अरोरा, आरआर-1997
श्री नीलेश कुमार आरआर-1997
सं० 62/छःपु०से०-2-22-522 (96)/2021-श्री दीपक रतन, आईपीएस- आरआर-1997 (उ ०प्र० संवर्ग) , जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15 रु0 1,82,200-2,14,100) में प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
सं० 63/छःपु०से०-2-22-522(96)/2021-श्री रघुवीर लाल, आईपीएस- आरआर-1997 (उ०प्र० संवर्ग) , जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल 15 रु0 1,82,200-2,14,100 ) में प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से,
कुमार प्रशान्त, विशेष सचिव ।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
अनुभाग-13
औपबंधिक नियुक्ति
03 नवम्बर, 2021 ई0
सं० 1570/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल 455 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विवेक बरनवाल पुत्र श्री भैरव बरनवाल का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र० नाम/ पिता का जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
जनपद
नाम
सर्वश्री-
देवरिया
85 विवेक बरनवाल/ 18-05-1996 81365 भैरव बरनवाल
विवेक बरनवाल , पुत्र विवेक बरनवाल , पुत्र भैरव बरनवाल 959, भैरव बरनवाल 959, भीखमपुर रोड, देवरिया, भीखमपुर रोड, देवरिया, उ०प्र०-274001 उ० प्र०-274001
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/ 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण - पत्र एवं अन्य सेवा शतों को असत्त्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ 456
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण -पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1571 / सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन ) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री रॉबिन वर्मा पुत्र श्री राम सागर वर्मा का विवरण निम्नवत् है-
क्र०
स्थाई पता
पत्र-व्यवहार का पता जन्म तिथि अनुक्रमांक
नाम/पिता का नाम
गृह जनपद
अभ्युक्ि त
सर्वश्री-
86 रॉबिन वर्मा/ 25-08-1994 22000 अम्बेडकर राम सागर वर्मा, ग्राम राम सागर वर्मा, ग्राम राम सागर वर्मा
नगर कालेपुर महुवल, पो० कालेपुर महुवल, पो० कालेपुर महुवल, अम्बेडकर कालेपुर महुयल, अम्बेडकर
नगर, उ० प्र०-224159
नगर, उ ०प्र०-224159
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
457 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1 / 4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।
सं० 1572/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह का विवरण निम्नवत् है-
क्र०
स्थाई पत्ता
जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र- व्यवहार का पता नाम/ पिता कानाम
गृह जनपद
अभ्युक्ि त
सर्वश्री-
मेरठ रामवीर सिंह प्रजापति,
87 अश्वनी कुमार/ 04-06-1995 10810 रामवीरसिंह
421 ग्राम व पो० लिसाड़ी, नियर नूरनगर रेलवे स्टेशन, मेरठ, उ०प्र०-250002 रामवीर सिंह प्रजापति, 421 ग्राम व पो० लिसाड़ी, नियर नूरनगर रेलवे स्टेशन, मेरठ, उ०प्र०-250002 458
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा औरः परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति /पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7 ) अभ्यर्थी के कार्यमार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह मली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4 / 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण - पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।
459 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
सं० 1573/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री प्रशान्त वर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
पत्र -व्यवहार का पता नाम/ पिता जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह
अभ्युक्ति क्र०
का नाम
जनपद
सर्वश्री-
88 प्रशान्त वर्मा/ 09-04-1996 115777 लखनऊ
अशोक कुमार
प्रशान्त वर्मा, 460 प्रशान्त वर्मा, 460 सेक्टर- सेक्टर-14, विकास नगर, 14, विकास नगर, लखनऊ, लखनऊ, उ ०प्र०-226022 3090-226022
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह मली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति 460
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1
प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1574/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन ) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मनीष प्रजापति पुत्र श्री पी०एन० प्रजापति का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
अभ्युक्ति जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पत्ता क्र० नाम/ पिता का नाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
मुसइ राम, रौना मुसइ राम, रौना कलां, 89 मनीष प्रजापति/ 21-06-1993 106674 वाराणसी पी० एन० प्रजापति
कलां, बेला वाया बेला वाया चोलापुर,
चोलापुर, वाराणसी , वाराणसी, उ०प्र०-221101
उ०प्र०-221101
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
461 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण- पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण -पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1575/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शुभम वर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार वर्मा का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र०
जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/ पिता का नाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
अशोक कुमार वर्मा, अशोक कुमार वर्मा,
म०नं0-5. वार्ड नं0-18 ,
90 शुभम वर्मा/ अशोक 15-10-1995 119542 गाजीपुर कुमार वर्मा
मोहम्मदाबाद चौक, नियर
आर्य समाज स्कूल,
गाजीपुर उ०प्र०. 233227
म०नं0-5, वार्ड नं0-18. मोहम्मदाबाद चौक, नियर आर्य समाज स्कूल. गाजीपुर उ0प्र0.233227
64क 462
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा औरः परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति /पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7 ) अभ्यर्थी के कार्यमार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह मली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4 / 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
463 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
सं० 1576/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभि साहू पुत्र श्री विनोद कुमार साहू का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
अभ्युक्ति
पत्र-व्यवहार का पता क्र०
गृह
नाम/ पिता का जन्म तिथि अनुक्रमांक
जनपद
नाम
सर्वश्री-
कानपुर
91 अभि साहू/ विनोद 28-07-1996 23186
नगर
कुमार साहू
विनोद कुमार साहू, विनोद कुमार साहू 2डी-401, आवास 2डी-401, आवास विकास, हसपुरम, विकास , हसपुरम, नौबस्ता, कानपुर नौबस्ता, कानपुर नगर, उ०प्र० नगर, उ०प्र०
2-शासनादेश संख्या04/2021 /1 / 4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5.400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्त्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेत्तन के साथ -साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक 464
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1
रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र ।
सं० 1577/ सत्ताईस -13-2021-49/ 21 -लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री रवि कुमार गौतम पुत्र श्री अमृत लाल का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह जनपद
क्र० नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
खरसहन
92 रवि कुमार गौतम/ 04-12-1993 97619 आजमगढ़ अमृत लाल
अमृत लाल, खुर्द, दीदारगंज, आजमगढ़,
अमृत लाल, खरसहन खुर्द, दीदारगंज, आजमगढ़,
उ०प्र०-223224
उ० प्र०-223224
2- शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शतों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
465 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5 ) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1578/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री रजत सिंह पुत्र स्व ० लाखन सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र०
जन्म-तिथि अनुक्रमांक
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
गृह जनपद
नाम/पिता का नाम
सर्वश्री-
133678 फिरोजाबाद रजत
सिंह Clo 02-10-1997
सिंह C/o रजत
93 रजत्त सिंह/
अर्चना सिंह, 183 अर्चना सिंह, 183 स्व० लाखन सिंह
बाई 11 सेक्टर 3, बाई 11 सेक्टर 3,
विभव नगर, जलेसर विभव नगर, जलेसर
रोड, फिरोजाबाद, रोड, फिरोजाबाद,
उ0प्र0-283203
उ0प्र0-283203 466
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा औरः परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति /पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7 ) अभ्यर्थी के कार्यमार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह मली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4 / 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
467 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
सं० 1579/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी मर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सागर पुत्र श्री धनीराम गुप्ता का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
जन्म तिथि अनुक्रमांक
पत्र- व्यवहार का पता अभ्युक्ति क्र०
गृह जनपद
नाम/ पिता कानाम
सर्वश्री-
94 सागर/ धनीराम 09-07-1992 81540 जौनपुर सागर C/o धनीराम सागर C/o धनीराम गुप्ता
गुप्ता 84, मोकलपुर, गुप्ता 84, मोकलपुर,
जौनपुर, उ0प्र0-222161 जौनपुर, उ०प्र०-222161
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5.400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण- पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ 468
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
शासनादेश संख्या 04/ 2021/ 1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1580/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री पंकज कुमार पुत्र श्री ब्रह्म कुमार का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पत्ता
जन्म- तिथि अनुक्रमांक
अभ्युक्ति क्र०
पत्र-व्यवहार का पता
गृह जनपद
नाम/ पिता का नाम
सर्वश्री-
ब्रह्म कुमार, 63 ग्राम असरौरा इटौझा , पो० ब्रह्म कुमार
रेवली, जनपद बहराइच, रेवली, जनपद बहराइच, 95 पंकज कुमार/ 05-02-1993 124236 बहराइच ब्रह्म कुमार, 63 ग्राम असरौरा इटौझा , पो० उ० प्र०-271802
उ० प्र०-271802
2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत्त उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
469 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र /कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 / 1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण - पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।
सं० 1581 / सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन ) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री गुलाब धर का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
पत्र-व्यवहार का पता जन्म- तिथि अनुक्रमांक
क्र०
अभ्युक्ति नाम/ पिता कानाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
93631 संतरविदास धर्मेन्द्र
विजयीपुर, संतरविदास 96 धर्मेन्द्र कुमार/ 14-08-1991 गुलाब धर
नगर
कुमार, विजयीपुर, धर्मेन्द्र कुमार, वीरमपुर , संतरविदास वीरमपुर,
नगर, उ०प्र०-221308 नगर, उ 0प्र0-221308
65क 470
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शतों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यमार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुत्ति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र ( N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण -पत्र ।
[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
भाग 1 ]
471
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
सं० 1582/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री प्रशान्त कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थाई पता
क्र नाम/पिता
अनुक्रमांक गृह
जन्म-
0 कानाम तिथि
जनपद
सर्वश्री-
97 प्रशान्त कुमार/ 10-02-1996 100637 अलीगढ़ धर्मपाल सिंह
पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति
धर्मपाल सिंह, कांति आयोग द्वारा
धर्मपाल सिंह, कांति
विहार कालोनी, नियर
विहार कालोनी, नियर
मंगल विहार कालोनी, मंगल विहार कालोनी ,
अलीगढ़, उ 0प्र0-202001
अलीगढ़, उपन0-202001
सशर्त संस्तुत अनापत्ति प्रमाण- पत्र (N.O.C.)
प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या
स्वीकार की जाये
2-शासनादेश संख्या04/ 2021/1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु 0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यमार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनीनियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
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उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021 /1 /4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन- पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
( IV ) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
सं० 1583/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आशीष कुमार कटारिया पुत्र श्री जय प्रकाश का विवरण निम्नवत् है-
क्र०
स्थाई पता पत्र- व्यवहार का पता अभ्युक्ति
अनुक्रमांक
नाम/पिता जन्म-तिथि का नाम
गृह जनपद
सर्वश्री-
103949 बिजनौर
टाइप-3 98 आशीष कुमार 13-09-1996 कटारिया/जय प्रकाश
जय प्रकाश , हाउस नं० 315, ग्राम शमीपुर, पो० नजीबाबाद, बिजनौर, उ0प्र0-246763 जय प्रकाश , क्वाटर नं० 23. जीसी सीआरपीएफ, बिजनौर, लखनऊ उ०प्र०-226002
2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत 473 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शतों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।
(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।
(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।
(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।
(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुत्ति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।
(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यथर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण -पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।
[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
[IV ] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।
आज्ञा से
फूल चन्द्र, संयुक्त सचिव ।
पी० एस ०यू० पी०-4 हिन्दी गजट- भाग1-2022 ई० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री , उत्तर प्रदेश , प्रयागराज ।
रजिस्टर्ड नं ० ए ०डी०-4
लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रयागराज , शनिवार , 23 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
भाग 1 -क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।
जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
04अप्रैल, 2022 ई०
सं० 1584/8(भू०अ०)/ न०म ०पा०-प्रथम-1/ लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित्त सार्वजनिक प्रयोजन यथा मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड, लि० की इन्ट्रीग्रेटेड, टाउनशिप के लिये जनपद लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर के ग्राम सरसंवा की 5.4164 हे ० , ग्राम अरदौनामऊ की 1.7708 हे ० व ग्राम अहमामऊ की 1.045 हे० कुल 8.2322 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं० 1077/ 8 (भू० अ०) /न ०म० पा० , दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी ।
अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2 ) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1 ) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची "क' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख ' में उल्लिखत जिला लखनऊ, तहसील सदर के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है ।
राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है । ( लखनऊ विकास प्राधिकरण , लखनऊ द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लि० की इन्ट्रीग्रेटेड के लिये अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है ।
37 ख 246
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1 -क अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
जनपद
परगना
तहसील
1
2
3
सरोजनीनगर लखनऊ लखनऊ
गाटा सं०
ग्राम
अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल 4
6
5
हेक्टेयर
44-मि०
सरसंवा
0.253
56
0.133
171
0.026
173
0.157
0.209
201
206
0.0671
227
0.172
242
0.086
245
0.361
247
0.667
320
0.0611
321
0.253
339
0.0062
356
0.253
361
0.052
1.144
392
393
0.279
423
0.620
427
0.054
431
0.172
437
0.391
5.4164
योग..
247 भाग 1 -क
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
3
5
2
6
हेक्टेयर
0.228 लखनऊ सरोजनीनगर
1
अरदीना मऊ
0.272
2
0.139
4
0.208
11
0.0263
38
0.0405
39
0.129
55
0191
127-स
0.123
129-मि०
0.272
131
0.142
159/2
योग
1.7708
1.045
2
अहमामऊ
1.045
योग.
8.2322
कुल योग..
अनुसूची-ख
जनपद
तहसील
परगना
ग्राम
गाटा सं० अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
4
6
3
5
1
2
लखनऊ
लखनऊ
लखनऊ
शून्य
शून्य
शून्य
टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर , लखनऊ 6. जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग , लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है ।
अभिषेक प्रकाश,
जिला कलेक्टर, लखनऊ ।
248
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1 -क
24मार्च, 2022 ई०
(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत)
सं० 703/आठ- भू०अ०/ सं०सं ०/झांसी-चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 552/ आठ- भू० अ०/ सं०सं० /झॉसी दिनाँक 26 अक्टूबर, 2021 लोक प्रयोजनअर्थात अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला, ललितपुर के माध्यम से बबीना नहर परियोजना के हेतु तहसील व जिला झॉसी के अन्र्तगत स्थित ग्राम ग्राम घिसौली 10.028 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई थी और अंततः दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित की गई थी ।
अतएव, अब, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गई कलेक्टर की रिर्पोट पर विचार करने के पश्चात, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1 ) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनको यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची " क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है और अनुसूची " ख " में यथा प्रदत्त ग्राम- शून्य, परगना शून्य और जिला- शून्य में शून्य हेक्टेयर भूमि विस्थापित परिवारों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये चिन्हांकित की गई है । (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित होना संम्भाव्य नहीं है) ।
राज्यपाल अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2 ) के अधीन झॉसी के कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप से प्रकाशित करने का निर्देश देती हैं । पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न हैं । (जिला झॉसी में बबीना नहर परियोजना के हेतु भूमि अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हुआ है । अतएव पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित्त किये जाने की कोई आवश्यकत्ता नहीं है। )
अनुसूची" क"
प्रस्तावित अर्जन के अधीन भूमि
जनपद
तहसील
परगना
ग्राम
भूखण्ड संख्या अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1
2
3
4
6
5
हेक्टेयर
घिसौली
551
झॉसी
झाँसी
झाँसी
0.020
654
0.224
655-मि
0.032
0.299
655-मि
0.254
656
662
0,112
663
0.209
664
0,021
674
0.027 249 भाग 1 -क
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
3
4
6 1
2
5
हेक्टेयर ऑसी
झॉसी
झॉसी
घिसौली
675
0.025
678
0.347
684
0.177
685
0.196
697
0,668
698
0.738
0.126
702
703
0.219
706
0.324
707-मि
0.162
0.331
707-मि
708
0.357
0.058
709-मि
0.476
768
788
0,055
790
0.020
810
0,044
811-मि
0.300
811-मि
0.286
0.030
812-मि
812-मि
0.036
0.150
813-मि
0,124
813-मि
821
0,250
822
0,002
823
0.007
824
0.311
827
0.020 250
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1 -क
3
4
6 2
5
हेक्टेयर ऑसी
झॉसी
झॉसी
घिसौली
832-ख
0.022
833-मि
0.201
0.051
834-मि
835
0.101
838
0.022
0.070
839-मि
839-मि
0.062
846-मि
0.012
0.026
847
848
0.185
0.111
861-मि
0,075
876-मि
0.150
877-मि
878
0.120
879
0,016
0.050
880-मि
880-मि
0.085
880-मि
0.100
0.090
888-मि
0.050
888-मि
888-मि
0.023
0.135
889-मि
0,135
889-मि
889-मि
0.037
900
0.010
901
0.036
904
0.164
906
0.080 भाग 1 -क
251
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
3
2
1
ऑसी
झॉसी
झॉसी
6
4
5
हेक्टेयर
941
0,280 घिसौली
1059
0.417
1060
0.075
10.028
योग
अनुसूची"ख"
विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि
जिला
तहसील
परगना
2
1
3
झॉसी
झॉसी
झॉसी ग्राम
भूखण्ड संख्या अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र
4
5
6
हेक्टेयर
थिसौली
शून्य
शून्य
(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नही है । ) टिप्प्णी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, झॉसी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
ह० (अस्पष्ट), जिला कलेक्टर, झांसी ।
NOTIFICATION
March24, 2022
(Under sub- section ( 1 ) of section 19 of the Act)
No. 703 /VIII - L.A./ S.S/ Jhansi -in pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of notification no . 703 /VIII- LA/ S.S./Jhansi Dated 24-03-2022 .
Since the initial notification No.552/Eight -L.A./No./Jhansi dated 26.10.2021 the Babina Canal Project for public purpose , through Executive Engineer, Irrigation Construction Division, Matatila, Lalitpur, Tehsil Jhansi and Village-Ghisauli located under District - Jhansi issued under sub- section ( 1 ) of section 11 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition. Rehabilitation and Resettlement Act 2013 (Act No. 30 of 2013 ) in respect of 10.028 hectares of land hereinafter referred to as the said act and was finally published on 30th October, 2021.
Therefore, now, after considering the report of the Collector submitted in pursuance of the provisions under sub - section (2 ) of section 15 of the Act, the Governor shall make a declaration under sub- section ( 1 ) of section 19 of the said Act . That they are satisfied that the area of land mentioned in Schedule "A" below is necessary for public purpose and in Village-Zero , Pargana -Nil and District- Zero as provided in Schedule "B" Zero hectare land has been identified for rehabilitation and resettlement of displaced families . (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project) .
252
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1 -क
TheGovernor further directs the Collector of Jhansi under sub - section ( 2) of section 19 of the said Actto publish a declaration to this effect and to publish the Rehabilitation and Resettlement Plan in brief. A summary of the Rehabilitation and Resettlement Plan is enclosed herewith . No family has been displaced. due to land acquisition for Babina Canal Project in District Jhansi . Therefore , there is no need to publish summary of rehabilitation and resettlement plan . As there is no need to identify land Rehabilitation and Resettlement Plan.
Schedule " A"
Land under proposed acquisition
Tehsil
District
PlotNo.
Area to be acquired
Village
Pargana
2
4 1
3
Jhansi Jhansi
Jhansi
5
6
Hectare
551
0.020
Ghisholi
0.224
654
655-M
0.032
0.299
655-M
656
0.254
662
0.112
663
0.209
664
0.021
0.027
674
675
0.025
678
0.347
684
0.177
0.196
685
0.668
697
698
0.738
702
0.126
703
0.219
706
0.324
707-M
0.162
707-M
0.331
708
0.357
709 -M
0.058
768
0.476
788
0.055
790
0.020 253 भाग 1 -क
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
2
3
5
1
6
Hectare
810
0.044 Jhansi
Jhansi
Jhansi
Ghisholi
811 -M
0.300
811-M
0.286
812-M
0.030
812 -M
0.036
813-M
0.150
813-M
0.124
821
0.250
822
0.002
0.007
823
0.311
824
827
0.020
832-kh
0.022
833-M
0,201
834-M
0.051
835
0.101
0.022
838
839-M
0.070
0.062
839-M
0.012
846-M
847
0.026
848
0.185
861-M
0.111
876-M
0.075
877-M
0.150
878
0.120
38 ख 254
भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
5
6 1
2
3
4
Hectare
0.016. Jhansi
Ghisholi
Jhansi Jhansi 879
880-M 0,050
880-M 0.085
880-M 0.100
888-M 0.090
888 -M 0.050
888-M 0.023
889-M 0.135
889-M 0.135
889-M 0.037
900 0.010
901 0.036
904 0.164
906 0.080
941 0.280
1059 0.417
1060 0.075
Total.. 10.028
Schedule "B "
Land marked as settlement area for displaced families
District
Tehsil
PlotNo.
Pargana
Village
Area to be acquired
2
3
4
5
6 1
Hectare
0
0
Jhansi
Jhansi
Ghisholi
Jhansi
(No family is likely to be displaced due to land Acquisition for this project.)
NOTE: The site map of the said land can be seen in the Office of Collector , Jhansi .
(Sd.) ILLEGIBLE, District Collector, Jhansi .
255 भाग 1 -क
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
22अप्रैल, 2022 ई ०
(अधिनियम की चारा 19 की उपधारा ( 1) के अन्तर्गत)
सं० 1809/आठ- वि० भू०अ० अ०- जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में जनपद एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम बाघों में स्थित 4.1982 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 984/दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप में प्रकाशित दिनांक 03 फरवरी, 2022 को प्रकाशित की गयी थी । डिप्टी कलेक्टर/ असिस्टेंट कलेक्टर चन्दौली को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था ।
अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के विचारोपरान्त धारा 19 (1 ) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला-चन्दौली, तहसील- चन्दौली, परगना मझवार , ग्राम बाघो , की उक्त अनुसूची में वर्णित 4.1982 हे0 भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है ।
राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (3) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर चन्दौली को निर्देशित करते हैं ।
अनुसूची
जनपद
तहसील
परगना
ग्राम
भूखण्ड संख्या
अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1
3
4
6 2
5
हेक्टेयर
36
0.0727 चन्दौली चन्दौली
मझवार
बाघो
38
0.7001
39
0.152
40
0.320
41
0.0321
42
0,069
43
0.0284
44
0.202
45
0.210
0.214
46
47
0.2836 256
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1 -क
5
3
4
6 2
हेक्टेयर चन्दौली
बाघो
48
0.291 चन्दौली
मझवार
49
0.271
50
0.250
51
0.372
52
0,3785
53
0.1698
54
0.182
4.1982
योग...
18 गाटा
टिप्पणीः-उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद चन्दौली के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
ह० (अस्पष्ट), कलेक्टर, चन्दौली ।
NOTIFICATION
April22, 2022
(Under sub-section ( 1 ) of section 19 of the Act)
No. 1809/VIII-S.L.A.O.-Appropriate compensation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of 4.1982 hectares of land located in District Chandauli , Tehsil Chandauli , ParganaMajhwar, Village Bagho for public purpose requiredby District and Sessions Judge Chandauli such as establishment of District and Sessions Court in Chandauli District . Under sub- section ( 1 ) of section 11 of the Rightto Transparency Act, 2013 , which was issued on the initial notification number- 984/dated- 02.12.2021 and was finally published on the date 03.02.2022 . Deputy Collector/Assistant Collector Chandauli was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families .
After considering the report submitted by the Collector in compliance with the provisions of sub- section (2) of section 15 of the Act , under section 19 ( 1 ), the Governor directs to declare that he is satisfied that Schedule "A " The area of land mentioned in ' is necessary for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 4.1982 hectares of land mentioned in the above schedule of the mentioned District- Chandauli , Tehsil- Chandauli . Pargana - Majhwar , Village-Bagho.
The Governor further directs that the entire Government directs the District Collector, Chandauli for publication of the declaration under sub - section (3 ) of section 19 of theAct.
SCHEDULE
Tehsil
Plotno.
District
Pargana
Village
Areatobe acquired
4
1
2
5
3
6
Hectare
36
0.0727 Chandauli
Chandauli
Majhwar
Bagho
38
0.7001
39
0.152 257 भाग 1 -क
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
2
3
4
1
5
6
Hectare
Chandauli
Chandauli
40
0.320
Majhwar
Bagho
41
0.0321
42
0.069
43
0.0284
44
0.202
45
0.210
46
0.214
47
0.2836
48
0.291
49
0.271
50
0.250
0.372
51
52
0.3785
53
0.1698
54
0.182
Total.. 4.1982
NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.
(Sd.) ILLEGIBLE , Collector, Chandauli
सं० 1810/ आठ-वि० सू० अ०अ० भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/ कलेक्टर की राय है, जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 76सी के निर्माण हेतु ग्राम छित्तो, परगना मझवार, तहसील व जिला चन्दौली में 1.2338 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है ।
1-सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई० एन ०वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि० लखनऊ द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 181 / सात- स ०भू०अ० / 2022 दिनांक 17 फरवरी, 2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है ।
258
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
[भाग 1 -क
2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
3-उत्तर प्रदेश भाासन के शासनादेश संख्या 414/ एक-13-2014-7क (8)/2014, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी , सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।
4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं ।
अनुसूवी
जनपद
तहसील
परगना
1
2
3
मझवार
चन्दौली
चन्दौली
ग्राम
भूखण्डसंख्या अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
6 4
5
हेक्टेयर
छित्तो
144
0.0012
145
0.0960
146
0.1140
147
0.0640
255
0.1180
256
0.1120
258-मि०
0.0720
268
0.0250
269
0.0106
270
0.0090
0.0270
302
303
0.0850
305-मि०
0.0780
307
0.0660
309
0.1420
311
0,0380
314-मि०
0.0920
320
0.0840
1.2338
योग..
5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण , किसी भूमि के लिये समतलीकरण , खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।
259 भाग 1 -क
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
6 -अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यबहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।
टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
ह० (अस्पष्ट), कलेक्टर, चन्दौली ।
NOTIFICATION
April22, 2022
(Under sub -section ( 1) of section 19 of the Act)
No. 1810/VIII- S.L.A.O.- Under sub - section ( 1 ) of section 11 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act. 2013 , whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Sampar No. 76C under Dadicated Freat Coridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 1.2338 hectares of land is required in the Village-Chhitto , Pargana Majhwar. Tehsil and District Chandauli .
1. Social Impact Assessment study was carried outby M/ s . E. N. V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd. , Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 181 / सात- स०भू०अ ०/ 2022Dated 17-02-2022.
2.Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.
3.Govt. ofUttar Pradesh through his Notification No. 414/ 1-13 2014-7ka ( 8 )/2014 dated August 06. 2014has appointed All Assistant Collectors or Deputy Collector as the case maybe of the concerned tehsil of Uttar Pradesh as " Administration for Rehabilitation and Resettlement " within their respective territorial Jurisdiction . According to above Govt . order Sub Divisional Magistrate. Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families .
4.Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.
SCHEDULE
District
Tehsil
Plotno.
Village
Pargana
Areatobe acquired
2
3
4
5
6 1
Hectare
Chandauli
Chandauli
Chhitto
0.0012
Majhwar
0.0960
144 145 146
0.1140 260
भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
2
6
3
4
5
Hectare
Chandauli
Chhitto
147
0.0640 Chandauli
Majhwar
255
0.1180
256
0.1120
0.0720
258-M
268
0.0250
269
0.0106
0,0090
270
0.0270
302
303
0.0850
0.0780
305-M
307
0.0660
309
0.1420
311
0.0380
314-M
0.0920
320
0.0840
Total..
1.2338
5. The Governor is also pleased to authorize the Collector , District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enterupon , conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub -soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 ofthe Act.
6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of60days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality inwritingto the Collector , Chandauli .
7. Under section 11 (4 ) of the Act , no person without prior approval of the Collector , Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land ie, sale/ purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.
NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the office of the Collector, Chandauli .
(S2) ILLEGIBLE . Collector, Chandauli.
261 भाग 1 -क]
उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3, 1944 शक संवत्)
22अप्रैल, 2022 ई ०
शुद्धि-पत्र
सं० 93/ भूमि अध्याप्ति-जनपद एटा के ग्राम रारपट्टी, परगना एटा सकीट, तहसील व जिला एटा में 43वीं वाहिनी पी० ए ०सी० , एटा के प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु प्रस्तावित खसरा संख्या 987 में अर्जित रकवा 0.232 हे० भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापना में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के अन्तर्गत जिलाधिकारी एटा द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 9482 /अ ०जि० भू० अ० / आगरा , दिनांक 01 अप्रैल , 2022 का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, दिनांक 09 अप्रैल, 2022 में भाग 01 - क पृष्ठ संख्या 225 एवं 226 किया गया है , जिसमें त्रुटिवश जिलाधिकारी , एटा के स्थान पर जिलाधिकारी , आगरा टंकित हो गया हैं । जब कि जिलाधिकारी , एटा सही है तथा जिलाधिकारी, एटा ही पढ़ा जाये ।
आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशा०) , कृते जिलाधिकारी , एटा ।
पी० एस० यू०पी०-4 हिन्दी गजट - भाग 1 -क-2022 ई० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
रजिस्टर्ड नं ० ए०डी०-4
लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रयागराज , शनिवार , 23 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज- पत्र , दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण -पत्र , जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार- भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।
कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, फरीदपुर (बरेली)
06 अप्रैल, 2022 ई०
24 सं० 484/ न० पा० प० फरि० /2022-23- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ० प्र ० नगरपालिका अधिनियम, 1916की धारा 128 की उपधारा 13 (ख ) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् फरीदपुर, जनपद बरेली द्वारा अपनी सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण विलेखों के पंजीकरण पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किये जाने हेतु पूर्व से प्रभावी उपविधि संख्या 499/न० पा० परि०फ0/2007-08 दिनांक फरवरी, 2008 के पश्चात् संशोधित उपविधि संख्या 496/ न० पा० परि० फ०/ 2012-13 दिनांक 06 अप्रैल , 2013 में पालिका हित में संशोधन किये जाने हेतु पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2021 में पारित प्रस्ताव संख्या अन्य (II) के अनुमोदन उपरान्त उक्त सम्बन्धित उपविधि में किये जाने वाले निम्न संशोधन के प्रति आम नागरिकों की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अपने-अपने सुझाव व आपत्तियाँ आमन्त्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र 'राष्ट्रीय सहारा', दैनिक 'आज' में दिनाँक 20 जनवरी, 2022 को विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया था । जिसके सम्बन्ध में नियत अवधि के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, तद्नुसार बोर्ड के पारित प्रस्ताव संख्या अन्य ( II) दिनांक 27 नवम्बर, 2021 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि निम्नवत संशोधित उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी ।
प्रस्तावित संशोधन
1-परिभाषायें-मूल / संशोधित उपविधि की धारा 2 के उपखण्ड 5 को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया समझा जायेगा अर्थात् (5) नगरपालिका परिषद् फरीदपुर, जनपद- बरेली की सीमा क्षेत्र से तात्पर्य राजस्व ग्राम सराय
29 ट 168
भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
कस्बा, फर्रखपुर मझौआ, भरतपुर कस्बा, गंगापुर चौधरी, सुखदेवपुर, गौसगंज सराय व किशनपुर चौधरी, परगना व तहसील फरीदपुर, जिला बरेली से मिलकर बने संक्रमणशील क्षेत्र नगरपालिका परिषद् फरीदपुर, जनपद बरेली से है ।
2-पूर्व से प्रभावी मूल उपविधि संख्या 499/ न० पा० परि० फ०/2007-08 दिनांक 24 फरवरी, 2008 व संशोधित उपविधि संख्या 496/ न० पा० परि० फ ०/2012-13 दिनांक 06 अप्रैल, 2013 के शेष उपबन्ध यथारूप में लागू रहेंगे ।
ह० (अस्पष्ट), अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, फरीदपुर (बरेली) ।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ
[भूमि अर्जन अनुमाग]
संख्या 32/ एल० ए ० सी ०/ एच ०क्यू० 15अप्रैल, 2022 ई ०
नोटिस
[उ०प्र ० आवारा एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम, संख्या 1 , 1966) की धारा 28 के अन्र्तगत नोटिस]
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने अयोध्या नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृह स्थान एवं बाजार 'पूरक' योजना अयोध्या बनायी है । योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है-
उत्तर-खसरा संख्या 806, 807, 808, 893 भाग, 1017 भाग, 1018 भाग, 1020 भाग, 1021 भाग , 1021/1602 भाग एवं 1027 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या।
पूरब-खसरा संख्या 1034, 1033, 1028, 1090, 1091 , 1092, 1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1054 एवं 1052 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या एवं सरयू नदी तटबंध (खसरा सं0-3 ), ग्राम मांझा तिहुरा, परगना-हवेली अवध, तहसील सदर , जिला-अयोध्या ।
दक्षिण-सरयू नदी तटबंध (खसरा सं०-3) , उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/ एल ० ए० सी०/ एच ०क्यू० / दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 3, 5, 6, 97, 98, 111 , 112 , 113, 114, 115, 116, 117 , 118, 119, 120, 187, 188, 189, 216, 217, 218, 809 एवं 810 ग्राम मांझा तिहुरा , परगना- हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या व खसरा संख्या 1289, 1293, 1294, 1295, 1297, 1309, 1302, 1306, 1402 भाग , 1542 भाग एवं 1541 ग्राम मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील सदर , जिला-अयोध्या ।
पश्चिम-उ ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् के भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/ एल ० ए ०सी० / एच ० क्यू० /दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 1536 भाग , 1535 भाग, 1529 भाग, 1528 भाग, 1525 भाग, 1523 भाग , 1522 भाग , 1404 भाग, 1405 भाग, 1401 भाग, 1402 भाग , 1321 भाग, 1322 भाग, 1323 भाग , 1334 भाग , 1330 भाग 1326 भाग , 1332 भाग. 1397 भाग, 1356 भाग , 1355 भाग, 1354 भाग, 1348 भाग, 1350 भाग , 1351 भाग ) व खसरा संख्या 936 भाग , 1010 भाग, 169 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3. 1943 शक संवत्)
1009 भाग, 1008 भाग, 1006 भाग, 1013 माग, 1001 भाग , 988 माग, 1000 भाग , 999 भाग , 996 भाग एवं 893 भाग, ग्राम-मांझा बरहटा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या।
योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय , आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104 , महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01 , उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं ।
योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104 , महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01 , उ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में ली जायेंगी । निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी । आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि / भवन/ ग्राम का नाम /खसरा नम्बर/ भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये ।
अजय चौहान, आवास आयुक्त ।
U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD , LUCKNOW
[LAND ACQUISITION SECTION]
No. 32/ L. A. C./H . Q.
April15,2022
NOTICE
[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad
Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no . 1 of 1966) ]
The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called " Bhumi Vikas Grihsthan Evam Bazar "Purak Yojana Ayodhya to solve the housing problem of the Ayodhya City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows :
North-Khasra no. 806, 807 , 808 , 893 Part . 1017 Part, 1018 Part , 1020 Part, 1021 Part, 1021/1602 Part and 1027 Part , Village-Manjha Barhata , Pargana- Haveli Awadh, Tehsil- Sadar , District -Ayodhya.
East-Khasra no . 1034, 1033. 1028 , 1090 , 1091 , 1092, 1070 , 1069 , 1068 , 1067, 1066 , 1065 , 1064. 1063, 1062, 1054 and 1052 Part. Village-Manjha Barhata. Pargana- Haveli Awadh , Tehsil-Sadar . District- Ayodhya and Saryu River Embankment ( Khasra no.-3 ) Village-Manjha Tihura, Pargana-Haveli Awadh, Tahsil-Sadar. District-Ayodhya.
South-Saryu River Embankment ( Khasra no. -3 ) North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana, Ayodhya Notified vide U.P. Housing & Development Board (Land Acquisition Section) Letter no . 2315/LAC/HQ/Dated 09-10-2020 (Khasra no. 3 , 5 , 6, 97, 98 , 111 , 112, 113 , 114, 115, 116, 117, 118, 119 , 120 , 187 , 188 , 189 , 216, 217, 218, 809 and 810 Village -Manjha Tihura, Pargana -Haveli Awadh, Tehsil- Sadar, District -Ayodhya and Khasra no. 1289 , 1293 , 1294, 1295, 1297, 1309, 1302, 1306, 1402 Part , 1542 Part , and 1541 Village-Manjha Barhata , Pargana -Haveli Awadh , Tehsil- Sadar, District- Ayodhya.
West-North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana, Ayodhya Notified vide U. P. Housing & Development Board ( Land Acquisition Section) Letter no . 2315 /LAC/HQ/Dated 09-10-2020 (Khasra no . 1536 Part , 1535 Part, 1529 Part, 1528 Part, 1525 Part , 1523 Part, 1522 Part, 1404 Part, 1405 Part, 1401 Part, 1402 Part, 1321 Part , 1322 Part . 1323 Part , 1334 Part, 1330 Part, 1326 Part , 1332 Part, 1397 Part, 1356 Part, 1355 Part, 1354 Part, 1348 Part, 1350 Part, 1351 Part) and Khasra no. 936 Part, 170
भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
1010 Part. 1009 Part, 1008 Part, 1006 Part, 1013 Part , 1001 Part , 988 Part , 1000 Part, 999 Part, 996 Part . and 893 Part , Village-Manjha Barhata , Pargana -Haveli Awadh , Tehsil Sadar, District-Ayodhya.
The details of land falling under the scheme and map canbe seen in the Office of Housing Commissioner. ( Land Acquisition Section ) , U. P. Avas Evam Vikas Parishad , 104, Mahatma Gandhi Marg . Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Ayodhya- 01 , U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 5/16/22 Chadakyapuri , Ayodhya on any working day between 11.00 a.m. to 3.00 p.m.
Objections against the scheme shallbe received at the Office of the Housing Commissioner , (Land Acquisition Section) , U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg , Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Ayodhya -01 U. P. Avas Evam Vikas Parishad. 5/16/22 Chadakyapuri . Ayodhya within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh Gazette of this notice. After passing the due date no objection shall be considered. Correct name and Land/Building/Name of Village/Khasra Number /Area of Land and all other details of objectioner comprised in scheme shouldbe mentioned clearly.
AJAY CHAUHAN, Housing Commissioner.
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स " मधुर फ्लोरी कल्वर पता बी-29 , रामगंगा विहार कालोनी, फेज-1, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सैन्चुरी सिटी ट्रेडर्स पता न्यू कैस्टल होटल, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
शालिनी तिवारी,
नीरज कुमार गुप्ता, पार्टनर
पार्टनर
फर्म मेसर्स "मधुर फ्लोरी कल्वर' पता-बी-29, रामगंगा विहार कालोनी, फेज-1 .
फर्म मेसर्स "सैन्चुरी सिटी ट्रेडर्स पता-न्यू कैस्टल होटल, सिविल लाइन्स, जिला-मुरादाबाद ।
जिला-मुरादाबाद ।
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "आर ० एम ० एस० रियल ट्रेडर्स' पता बी-29 , रामगंगा विहा कालोनी, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "एम० एस ० सीड प्रोसेसिंग पत्ता-बी-29, रामगंगा विहार कालोनी, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
शालिनी तिवारी, पार्टनर
नीरज कुमार गुप्ता, पार्टनर
फर्म मेसर्स "आर० एम०एस० रियल ट्रेडर्स पता-बी-29, रामगंगा विहार कालोनी, जिला-मुरादाबाद ।
फर्म मेसर्स एम० एस ० सीड प्रोसेसिंग पता-बी-29, रामगंगा विहार कालोनी. जिला-मुरादाबाद ।
171 उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 3 , 1943 शक संवत्)
भाग 8]
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2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
शालिनी तिवारी,
पार्टनर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'ग्रीन फार्म हाउसेस " पता-न्यू कैशल होटल, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त कर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
फर्म मेसर्स 'ग्रीन पार्क ट्रेडर्स पता-कंजरी सराय नियर ताड़ीखाना , जिला-मुरादाबाद ।
शालिनी तिवारी,
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पार्टनर फर्म मेसर्स 'ग्रीन फार्म हाउसेस" पता-न्यू कैशल होटल, सिविल लाइन्स, जिला-मुरादाबाद ।
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स " एस ० एम ० रियल ट्रेडर्स' पता-25, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 2022 को डिजोल्य कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
नीरज कुमार गुप्ता, पार्टनर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "बी० एम ० फार्म्स पता-सी-325, दीन दयाल नगर, मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च , 2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
फर्म मेसर्स 'एस ० एम० रियल ट्रेडर्स पता-25, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
नीरज कुमार गुप्ता,
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पार्टनर फर्म मेसर्स बी० एम० फार्म्स" पता-सी-325 , दीन दयाल नगर, मुरादाबाद।
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सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० आलोक कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स ग्राम-पोस्ट-मुजफ्फरपुर, जनपद आजमगढ़ जो कि पूर्व में दिनांक 26 अगस्त, 13 पत्रांक संख्या एजेड-1669 है । जिसको हम आलोक राय एवं श्री चन्द्र पति राय के द्वारा भागीदारी के अन्तर्गत्त संचालित थी । किन्तु हम भागीदारों के द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 से विघटित कर दिया गया है ।
आलोक राय,
मागीदार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'मुरादाबाद हार्वेस्टिंग " पता-सी-325, दीन दयाल नगर, मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 2022 को डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।
शालिनी तिवारी,
सप्लायर्स ग्राम-पोस्ट- मुजफ्फरपुर, थाना-कंधरापुर, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ ।
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पार्टनर फर्म मेसर्स 'मुरादाबाद हार्वेस्टिंग पता-सी-325 , दीन दयाल नगर, मुरादाबाद ।
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मेरा नाम पहले नितेश कुमार शर्मा था अब मेरा नाम विमल पाराशर हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये । विमल पाराशर पुत्र श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, निवासी 16, बड़ी छपेटी, फिरोजाबाद ।
विमल पाराशर ।
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ग्रीन पार्क ट्रेडर्स पता- कंजरी सराय नियर ताड़ीखाना, जिला मुरादाबाद नामक फर्म दिनांक 31 मार्च, 172
भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
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एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप में औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है ।
डा० अफरोज खान, साझेदार,
मेसर्स-लखनऊ डॉयबटीज हेल्थ केयर, सर्वोदय नगर , लखनऊ, उ० प्र ० ।
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फर्म मे० शताब्दी गैस सर्विसेज शॉप नं0 4.5 करीम शॉपिंग काम्प्लेक्स 178 फतेहाबाद रोड, आगरा पत्रावली संख्या एजीआर/ 0006572 में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 हम भागीदार ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० रोशन लाल अग्रवाल निवासी-10 आलोक नगर कोठी मीना बाजार, आगरा व राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता निवासी-30 अलकापुरी टैगोर नगर दयाल बाग, आगरा द्वारा संचालित की जा रही थी जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर , 2021 को हम दोनों साझेदारों की आपसी सहमति से फर्म को विघटित कर दिया गया वर्तमान में फर्म राकेश कुमार गुप्ता द्वारा एकल स्वामित्व में संचालित रहेगी।
फर्म मे० नटराज गैस सर्विस 38 डिफेन्स स्टेट फेस 1 बुन्दू कटरा ग्वालियर रोड, आगरा पत्रावली संख्या एजीआर /0005640 में दिनांक 14 जनवरी, 2020 हम भागीदार ओमकार सिंह व श्री विनोद सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह, निवासी 73 , न्यू सुरक्षा बिहार कालोनी, रोहता, आगरा द्वरा संचालित की जा रही थी जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 को हम दोनों साझेदारों की आपसी सहमति से फर्म को विघटित कर दिया गया है वर्तमान में फर्म ओमकार सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, निवासी 38/2 डिफेन्स स्टेट फेस 1 ग्वालियर रोड, आगरा को एकल स्वामित्व में संचालित करेंगे ।
राकेश कुमार गुप्ता, साझेदार, मे० शताब्दी गैस सर्विसेज , शॉप नं0 4, 5 करीम शॉपिंग काम्प्लेक्स 178, फतेहाबाद रोड, आगरा ।
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ओमकार सिंह, साझेदार, मे० नटराज गैस सर्विस , 38 डिफेन्स स्टेट फेस 1 बुन्दू कटरा, ग्वालियर रोड , आगरा ।
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फर्म मे० सुपर ग्लास वर्क्स छदामीलाल बिल्डिंग छोटी छपैटी, फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी/6319 में दिनांक 31 मार्च, 2022 को श्री अमित रानीवाला पुत्र स्व० अशोक कुमार रानीवाला, निवासी 43 शंकर विहार विकास मार्ग लक्ष्मी नगर दिल्ली फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को विनय कुमार गोयल फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में साझीदार श्री अनिल कुमार जैन , श्री सुदीप चन्द्र चतुर्वेदी, श्री अमन जैन, श्री विनय कुमार गोयल हैं ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स लखनऊ डॉयबटीज हेल्थ केयर सर्वोदय नगर, लखनऊ उ० प्र ० रजि० नं0-203690 का पंजीकरण दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को कराया गया था एवं संशोधन दिनांक 02 सितम्बर , 2021 को कराया गया था उक्त फर्म में डा० अफरोज खान प्रथम, डा० आसिफ अली द्वितीय एवं डा० मोहम्मद असलम खान तृतीय साझीदार थे, जिसमें तृतीय साझेदार फर्म से हट गये हैं । जिनके स्थान पर श्री आमिर अफरोज पुत्र श्री अफरोज खान निवासी 8/5/153 कसाब बाड़ा, जिला- फैजाबाद, उ0प्र0-224001 को दिनांक 08 मार्च, 2022 से शामिल कर लिया गया है । उक्त तिथि से पूर्व के तृत्तीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना- देना नहीं होगा । वर्तमान में उक्त फर्म में डा० अफरोज खान प्रथम, डा ० आसिफ अली द्वितीय एवं श्री आमिर अफरोज तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं ।
अनिल कुमार जैन, साझेदार, मे० सुपर ग्लास वर्क्स, छदामीलाल बिल्डिंग छोटी छपैटी, फिरोजाबाद ।
173 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट, 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3. 1943 शक संवत्)
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र इनका नाम पहले काव्य अरोड़ा था अब इनका नाम हितेश अरोड़ा है । अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाये ।
राजेश कुमार अरोड़ा, 51 रिफ्यूजी कालोनी, नैनी इलाहाबाद, पिन कोड-211008|
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सम्भल, जिला सम्भल, उ० प्र० की पार्टनरशिप डीड जो दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को पार्टनर 1 -श्री अकरम जावेद पुत्र स्व ० अब्दुल अजीज, निवासी सराय कोहना अमरोहा , जिला अमरोहा , 2-श्री फरहादुल इस्लाम पुत्र श्री गुफरान हुसैन, निवासी लोधी सराय निकट रोजा वाली मस्जिद दीपा सराय सम्भल के द्वारा निष्पादित की गयी थी तत्पश्चात् संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री अकरम जावेद के रिटायर्डमेन्ट के बाद दिनांक 21 दिसम्बर , 2021 को संशोधित पार्टनरशिप फर्म के द्वारा फर्म में एक नये पार्टनर 1 - श्री शाहजाद उल इस्लाम पुत्र श्री गुफरान हुसैन, निवासी लोधी सराय निकट रोजा वाली मस्जिद दीपा सराय सम्भल को शामिल किया गया है । फर्म में फरहादुल इस्लाम एवं शहजाद उल इस्लाम का हिस्सा क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत होगा ।
फरहादुल इस्लाम, पार्टनर,
"सूचित किया जाता है कि मैं ऋषु अग्रवाल, निवासिनी 8, एच०आई ०जी० , 3, सर्कुलर रोड, ग्रीन कालोनी, प्रयागराज पिन कोड-211001 का नाम शादी के बाद ऋषिका राज सिंघल पत्नी शिवेन्द्र राज सिंघल हो गया है । मैं यह सूचित करती हूं कि मुझे उपरोक्त नाम व पते से जाना जाय ।
मेसर्स सरकार सर्विस स्टेशन, ग्राम भोलेईश्वर, जोया रोड, सम्भल, जिला सम्मल, उ ० प्र० ।
सूचना
ऋषु अग्रवाल, उर्फ ऋषिका राज सिंघल, पत्नी शिवेन्द्र राज सिंघल, निवासिनी 8. एच ० आई ०जी०, 3 , सर्कुलर रोड, ग्रीन कालोनी, प्रयागराज , पिन कोड-211001|
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यह कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म मेसर्स श्री राम अवध एण्ड सन्स का पता कैण्ट रोड अपोजिट राजदीप ई० एन० टी० हास्पिटल छात्रसंघ चौराहा गोरखपुर है । उक्त फर्म को राजेन्द्र हास्पिटल, देवरिया रोड निकट एम०एम ०एम ० टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गोरखपुर-273010 के पते पर स्थापित कर लिया हूँ ।
डा० अभिषेक
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'एम० ए० डवलपर्स एड इंजीनियर्स, कोठी नं0-5 , सिविल लाइन्स अपोजिट टी०वी० टावर, मुरादाबाद (यू० पी०) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को समरा मशहूद पुत्री श्री मशहूद अहमद, निवासी कोठी नं0-5, अपो० टी०वी० टावर, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद शामिल हो गयी हैं तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री मशहूद अहमद, श्रीमती नगमा शबाब व समरा मशहूद हो गये हैं ।
मशहूद अहमद, पार्टनर,
फर्म मेसर्स " एम ० ए ० डवलपर्स एण्ड इंजीनियर्स", कोठी नं0-5, सिविल लाइन्स अपोजिट , टी०वी० टावर, मुरादाबाद (यू० पी०) ।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "मदीना राइस मिल", पत्ता-केमरी, जिला रामपुर (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को अहमद हसन पुत्र श्री हसन रजा व मेंहदी हसन पुत्र हसन रजा निवासीगण , मौहल्ला इमामबाड़ा, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व परवेज अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी मोहल्ला चमारान, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्रीमती शाहीन बी पत्नी मी० जावेद व मौ० जावेद पुत्र अब्दुल वहीद निवासीगण मोहल्ला माजुल्ला नगर केसरी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सरकार सर्विस स्टेशन, ग्राम भोलेईश्वर, जोया रोड, 174
भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 23 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 3 , 1944 शक संवत्)
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बिलासपुर, जिला रामपुर व रिहाना बेगम पत्नी मौ० छुट्टन निवासी 198. मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व अमीर अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी इमामबाड़ा, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में आठ पार्टनर श्री तौफीक अहमद, श्री हफीज अहमद, श्री मौ० छुट्टन, श्री रईसुद्दीन, श्री अमीर अहमद , श्रीमती शाहीन बी, श्रीमती रिहाना बेगम व श्री मौ० जावेद रह गये हैं ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर्या ऑटोव्हील आर/ ओ० बनिया बारी, खलीलाबाद जिला संत कबीरनगर, उ ० प्र ० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 10 अगस्त 2018 से श्रीमती स्मिता दुबे एवं श्री प्रदीप तिवारी जी साझेदार थे उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण सं ० SKN / 0001140 पर पंजीकृत है। यह की साझेदारी डीड दिनांक 07 मार्च, 2022 से श्री प्रदीप तिवारी जी उक्त फर्म से अपना हक और हिसा लेकर अलग हो गये हैं तथा दिनांक 07 मार्च, 2022 से श्री मनोज दुबे जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं । उक्त फर्म में किसी को कोई लेन- देन बकाया नहीं है ।
(तौफीक अहमद)
पार्टनर फर्म मेसर्स 'मदीना राइस मिल" , पता-केमरी, जिला रामपुर (यू०पी०) ।
(स्मिता दुबे/साझेदार) मेसर्स-क्रेजी बेकरी उद्योग, मेसर्स-आर्या ऑटोव्हील संत कबीरनगर, उ०प्र० ।
पी० एस०यू० पी०-4 हिन्दी गजट- भाग 8-2022 ई ० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री , उ ० प्र ० , प्रयागराज ।