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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette.

Published 30 April 2022

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
18
Volume Num
76
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-04-30.c_202303101229010421
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं०-१०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज , शनिवार , 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10 ,1944 शक संवत्) ( संख्या 18

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग -अलग किये गये हैं , जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके ।

विषय

विषय

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ

वार्षिक चन्दा

संख्या

वार्षिक चन्दा

रु०

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तर प्रदेश

975

975

475-499

भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तर प्रदेश

भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 6-( क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

975

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

1500

261-284

भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि . जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट

भाग 1 -ख (1 ) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

भाग 1 -ख (2 ) श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7-क- उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ

इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख- नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)

175-195 975

भाग -सरकारी कागज - पत्र, दवाई हुई रूई की गाठों का विवरण -पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े , रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े , फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

तथा खण्ड घ-जिला पंचायत

1425

19-32 975 स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र

66क 476

[भाग 1

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्ति

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं० 1584/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्त्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र श्री मोती लाल का विवरण निम्नवत् है-

क०

जन्म तिथि अनुक्रमांक नाम/पिता

का नाम

सर्वश्री-

80926 99 अभिषेक प्रताप 05-07-1995

सिंह/मोती लाल

स्थाई पता

गृह

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति जनपद

लखनऊ अभिषेक प्रताप सिंह, अभिषेक प्रताप सिंह,

1013, 544,

1013, 544,

चाणक्यपुरी, बरौरा चाणक्यपुरी, बरौरा

रोड,

रोड, बालागंज,

बालागंज,

उ०प्र०- लखनऊ, उ०प्र०- लखनऊ,

226003

226003

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बतायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

477 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021/1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1585/ सत्ताईस -13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन ) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री राम कुवर पुत्र स्व० राम लखन राव का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म-तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/पिता कानाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

100 राम कुवर/ स्व0 20-07-1992 50799 राम लखन राव

जौनपुर राम लखन राव, राम लखन राव, मेहौरा, मुरारा, मेहौरा, मुरारा,

उ ०प्र०-

जौनपुर, उ०प्र०- जौनपुर,

222170

222170

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन 478

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।

[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

भाग 1 ]

479

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

सं० 1586/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री विधिका त्यागी पुत्री श्री कृष्ण बहादुर त्यागी का विवरण निम्नवत् है- क्र०

जन्म तिथि अनुक्रमांक नाम/पिता

कानाम

सर्वश्री-

101 विथिका त्यागी/ 27-04-1992 80225 कृष्ण बहादुर

त्यागी

स्थाई पता

गृह

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति जनपद

बिजनौर विधिका त्यागी केयर विधिका त्यागी केयर आफ कृष्ण बहादुर आफ. कृष्ण बहादुर त्यागी, 4/16, त्यागी, 4/16, बुखारा कालोनी, बुखारा कालोनी, विदूर कुटी रोड, विदूर कुटी रोड, बिजनौर, उ०प्र०- बिजनौर, उ०प्र०- 246701 246701

2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 , दिनांक29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शतों को असत्त्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3 ) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

480

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण - पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा - पत्र ।

सं० 1587/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सौरम सिंह पुत्र श्री मुन्ना लाल वर्मा का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/पिता का नाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

लखनऊ

सिंह/ 17-02-1992 82281

944, सेक्ट-जी, एल० 944, सेक्टर-जी 102 सौरभ मुन्ना लाल वर्मा

सौरभ सिंह, एस एस सौरभ सिंह, एस एस डी०ए० कालोनी, कानपुर एल०डी० ए० कालोनी, रोड, लखनऊ, कानपुर रोड , लखनऊ, उ०प्र०-226012 उ०प्र०-226012

2-शासनादेश संख्या04/2021/1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु 0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शतों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत 481 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021/1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1588/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री भाग्यश्री तिवारी पुत्री श्री भारत भूषण तिवारी का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/पिता का नाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

भारत भूषण तिवारी, भारत भूषण तिवारी, 103 भाग्यश्री तिवारी/ 03-06-1995 83490 भूषण मारत

अल्मोड़ा

(उत्तराखण्ड) ए-67

बांस भीड़ा, ए-67 बांस भीड़ा, पो० तिवारी

पो० लाल

बाजार लाल बाजार नियर

नियर गोपाल धारा गोपाल धारा स्कूल.

अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड-

स्कूल.

उत्तराखण्ड-263601 263601 482

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा औरः परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति /पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7 ) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र ।

भाग 1 ]

483

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

सं० 1589/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री अस्मिता पटेल पुत्री श्री समापति वर्मा का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

जन्म-तिथि अनुक्रमांक स्थाई पता पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

18250 104 अस्मिता पटेल/ 05-07-1996 समापति वर्मा

अम्बेडकर नगर

सभापति वर्मा, 272 पुंथर चानपुरा, पो० रामपुर कलां, अम्बेडकरनगर, उ०प्र०-224190

सभापति वर्मा, 272 पुंथर चानपुरा , पो० रामपुर कलां, अम्बेडकरनगर, उ०प्र०-224190

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021/1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5.400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2 ) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बत्ताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1/4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित

67 क 484

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वः घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।

[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1590/ सत्ताईस-13-2021-49 /21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अंशु कुमार पुत्र श्री विजय कुमार का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

अभ्युक्ति

पत्र-व्यवहार का पता नाम/पिता का नाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

अयोध्या

विजय कुमार, 24 105 अंशु कुमार/ 14-03-1996 134208 विजय कुमार

लाल कुती कैण्ट, लाल कुर्ती कैण्ट,

अयोध्या, उ०प्र०-

विजय कुमार, 24 224001

अयोध्या, उ०प्र०- 224001

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा -पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शतों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्धन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

485 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण - पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021/1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।

[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1591/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री अनीता रावत पुत्री श्री यशवंत सिंह रावत का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

73088

यशवंत सिंह रावत, 106

रावत/ 10-11-1990 सिंह

देहरादून यशवंत

(

उत्तराखण्ड) शक्ति

सिंह रावत, कालोनी, शक्ति कालोनी, अनीता यशंवत रावत

स्मिथ

स्मिथ

नगर,

नगर,

देहरादून,

देहरादून,

उत्तराखण्ड-248007 उत्तराखण्ड-248007 486

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

2- शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र /कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

487 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1592/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्तिहेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री निहित कुमार सिंह पुत्र श्री भगवान दास का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

जनपद

नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

107 निहित कुमार 01-07-1997 52976 कानपुर निहित कुमार सिंह, निहित कुमार सिंह,

नगर

सिंह/भगवान

दास

आवास विकास -1 , आवास विकास-1,

एच-1469, केशवपुरम, एच-1469, केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर कल्यानपुर, कानपुर

नगर, उ0 प्र0-208017

नगर, उ 0 प्र0-208017

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शतों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

488

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र ( N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1593/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री आकांक्षा अग्रहरी पुत्री श्री अनन्त लाल अग्रहरी का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

नाम/पिता जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति का नाम

जनपद

सर्वश्री-

लाल

30807 गोरखपुर अनन्त लाल अग्रहरी , अनन्त

67 मोह० मिर्जापुर, अग्रहरी , 67 मोह०

पो० गीता प्रेस, मिर्जापुर, पो ० गीता 108 आकांक्षा 05-11-1994 अग्रहरी/ अनन्त लाल अग्रहरी प्रेस, गोरखपुर,

गोरखपुर, उ०प्र०- 273005

उ०प्र०-273005

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित्त व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्त्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत 489 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।

[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1594/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री अनुजा द्विवेदी पुत्री श्री शिव कुमार द्विवेदी का विवरण निम्नवत् है- 490

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

क्र०

स्थाई पता

नाम/ पिता

गृह

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति जन्म तिथि अनुक्रमांक

जनपद

कानाम

सर्वश्री-

लखनऊ

109 अनुजा द्विवेदी/ 02-09-1995 17549

शिव कुमार

द्विवेदी

शिव कुमार द्विवेदी, 555, 340 भोला खेड़ा, कृष्णानगर, लखनऊ उ०प्र०- 226023

शिव कुमार द्विवेदी, 555, 340 भोला खेड़ा, कृष्णानगर, लखनऊ. उ०प्र०- 226023

2-शासनादेश संख्या04/2021/1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्त्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-मत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत्त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी 491 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण- पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1595/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन ) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री धिरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम बहादुर का विवरण निम्नवत् है-

जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह स्थाई पता पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति क्र० जनपद

नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

कौशाम्बी

110 धिरेन्द्र कुमार/ 25-10-1991 109051 राम बहादुर

राम बहादुर, मानपुर गौरा, नारा कौशाम्बी, उ0प्र0-212217

राम बहादुर, मानपुर गौरा , नारा कौशाम्बी, उ०प्र०-212217

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 ( ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

68 क 492

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5 ) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021/1 /4 / 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1596/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री भावना हरीश तोतलानी पुत्री श्री हरीश अर्जुन तोतलानी का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

भावना

111 मावन्ना हरीश 30-06-1996 94210

हरीश,

हरीश, मावना

जयपुर

तोतलानी/हरीश

(राजस्थान ) तोतलानी, बी-126, तोतलानी,

अर्जुन तोतलानी

गुर्जर

शान्तिनगर,

शान्तिनगर,

की थाडी,

गुर्जर जयपुर, की थाडी,

राजस्थान-302019

बी-126, जयपुर, राजस्थान-302019 493 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बतायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा -भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण - पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

494

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।

सं0 1597/सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री हिमांशु वर्मा पुत्र श्री राम प्यारे का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र० नाम/पिता जन्म- तिथि अनुक्रमांक गृह

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति का नाम

जनपद

सर्वश्री-

लखीमपुर

112 हिमांशु वर्मा/ राम 12-08-1996 6153 प्यारे

राम प्यारे , म० नं0-31 आफिसर्स कालोनी, टाइप -2, ब्लाक-7 , टाइप-2, ब्लाक -7,

हिमांशु वर्मा C/o राम प्यारे, म० नं0-31 आफिसर्स कालोनी, हिमांशु वर्मा Clo लखीमपुर, उ०प्र०- लखीमपुर, उ०प्र०- 262701 262701

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

495 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण - पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।

सं० 1598/ सत्ताईस-13-2021-49/21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मदन लाल का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/ पिता का नाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

113 अनिल कुमार/ 29-01-1993 58068 पीलीभीत मदन लाल

एडवोकेट

के पीछे, उ०प्र०- के पीछे, उ०प्र०-

262001

अनिल कुमार, 486 अनिल कुमार, 486 बल्लम नगर नगर बल्लम कालोनी, एडवोकेट कालोनी. किशनलाल हाउस किशनलाल हाउस 262001

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

496

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठत्ता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत्त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011- का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1599/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री खुशबू यादव पुत्री अशोक कुमार यादव का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/ पिता का नाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

112993 आजमगढ़

114 खुशबू यादव/ 28-03-1995 कुमार

देवारा कदीम,

अशोक यादव

आजमगढ़, उ ०प्र०

अशोक कुमार यादव, 144एच 7 काजीपुर, नैनी, प्रयागराज, उ० प्र०-211008

अशोक कुमार यादव, महराजगंज, 276137 497 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा औरः परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति /पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7 ) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग- पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र ।

498

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

सं० 1600/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अनूप कुमार सिंह पुंत्र श्री राम स्वरूप दोहरे का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

नाम/पिता जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अन्युक्ति

गृह जनपद

का नाम

सर्वश्री-

जालौन

कुमार 20-04-1994 130628

115 अनूप

सिंह/राम

स्वरूप दोहरे

राम स्वरूप दोहरे, 1447 न्यू राजेन्द्र नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0-285001

राम स्वरूप दोहरे, 1447 न्यू राजेन्द्र नगर, उरई , जालौन, उ0प्र0-285001

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/ 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत्त उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

499 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण -पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण -पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

आज्ञा से, फूल चन्द्र, संयुक्त सचिव ।

पी० एस ० यू०पी०-5 हिन्दी गजट- भाग 1-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं ० ए ०डी०-4

लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10 , 1944 शक संवत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ADMINISTRATIVE SECTION]

NOTIFICATION

March 31, 2022

No. 156/IVg - 27/Admin. (A- 3 )-Allahabad- In exercise of the powers conferredby the Sub-section (2) of Section 19 of the Bengal . Agra and Assam , Civil Courts Act , 1887 (Act No. XII of 1887 ) as amended by Section 2 of the Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment ) Act . 2015 (U. P. Act No. 14 of 2015) , the High Court is pleased to direct that from the date of its publication in the Official Gazette , the jurisdiction of the Civil Judge (Junior Division ) named below shall extend to all the original suits cognizable by Civil Courts of such value not exceeding five lakh rupees: -

LIST OF 543 OFFICERS

SI . No. Name ofOfficer

Placeofposting

Dateofjoining

1

3

4

2

S/Sri/Sushri/Smt.

04.05.2019

Basti

Atul Kumar Nayak

2.

01.10.2019

JyotsnaMani Yaduvanshi

Agra

30.08.2019

3. Pooja

Ghazipur

4.

07.08.2019

Varanasi

Komal Srivastava

39ख 262

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

[भाग 1 -क

4

3

S/Sri/Sushri/Smt.

5.

Ekta Singh

19.12.2019 Lakhimpur Kheri

6. FarheenKhan

16.12.2019

Hapur

18.11.2019

7. Akanksha Tiwari

8.

Bahraich

16.11.2019

HariharGupta

9.

Gram Nyayalaya , Kirawali , Agra

14.12.2019

PrateekTripathi

10.

Gorakhpur

18.11.2019

Akagrata Singh

Allahabad

15.11.2019

Gandhry Patel

12.

Bahraich

15.11.2019

Priya Singh

Mirzapur

18.11.2019

13.    MeetaPandey                                     Law Officer U. P. Rajya Mahila Ayog,
                                                       Lucknow.
14.    Anujaya Krishna                   16.12.2019

15.

Barabanki

16.11.2019

Shrayansh Niranjan

KanpurNagar

22.11.2019

16. Akhil Kumar Nijhawan

Nazibabad, Bijnor

15.11.2019

17. Mohd Shahnawaz Ahmad Siddiqui

18.

Raibareli

15.11.2019

BinnyBalyan

Meerut

16.11.2019

19. Anima Mishra

Raibareli

16.11.2019

20. Samali Mittal

21 .

Pratapgarh

16.12.2019

NavanitKasyap

22

Kasia, Kushinagar

15.11.2019

Saurabh Shukla

23.

Purva , Unnao

18.11.2019

Ashutosh Prashant Shukla Haidargarh , Barabanki

16.12.2019

24.     Siddharth Shekhar Singh                       Gram Nyayalaya, Madhuban, Mau
25.     Suman                           18.11.2019

26..

Baghpat

16.11.2019

Saurabh Pandey

27.

Maharajganj

15.11.2019

JyotsnaRai

Faizabad

18.11.2019

28.    Indu Rani                                      Najiababad, Bijnor
29.    Dhruv Singh                      22.11.2019     Ghazipur

भाग 1 -क

263

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

S/Sri/Sushri/Smt.

Richa Shukla

4

3

15.11.2019

30.

31. Shwetank Chauhan Hardoi

15.11.2019

32.

Sambhal, Sambhal at Chandausi

Amroha

15.11.2019

IshaChaudhary

Manali Chandra 33.

Allahabad

18.11.2019

34.

16.11.2019

Pragati Raghuwanshi

35.

Amroha

16.11.2019

Soumya Bhardwaj Hapur

18.11.2019

36. Pragya Singh

37.

Lalitpur transferred to Agra

15.11.2019

Aishwarya Chandra

38.

Pratapgarh

14.12.2019

Khairun Nisa

Allahabad

16.11.2019

39.

SaumyaMishra Gonda

18.11.2019

40.

Megha Chaudhary

41. Jaseem Khan

Budaun

15.11.2019

42. Varun Kaushik Budaun

18.11.2019

43.

Baghpat

15.11.2019

Devpriy Saraswat

44. Sonali Mishra

Jhansi

16.11.2019

Lucknow

15.11.2019

45. AkankshaGupta Ghaziabad

16.11.2019

46.

ShipraDubey

47.

Ramabai Nagar

Faizabad

16.11.2019

Supriya Sharma

48.

18.11.2019

Pooja Suhag

49.

Baghpat

15.11.2019

Shivam Dwivedi Pratapgarh

16.11.2019

50. Akshita Mishra

51.

KanpurNagar

18.11.2019

SonalAgrawal

52.

Law Officer SC/ST Commission . Lucknow,

15.11.2019

AjaySingh

Balrampur

16.12.2019

53. Shambhavi

Ghazipur 264

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

S/Sri/Sushri/Smt.

54. Paras Yadav

[भाग 1 -क

4

3

15.11.2019

55. Bhuwan

Farrukhabad

15.11.2019

Safipur, Unnao

16.11.2019

56.

AbhishekGupta Kaushambi

15.11.2019

57.

Arunanjali Singh

58.

Shahjahanpur

19.11.2019

Amit Kumar Yadav Mirzapur

29.11.2019

59. Anshuman Yadav

60.

Faizabad

18.11.2019

Rajeev Ranjan Mishra

61.

Ballia

16.11.2019

Monika Mishra

62.

Jaunpur

15.11.2019

Anubhav Singh

Charu Kain

Unnao

16.11.2019

63.

64.

Muzaffarnagar

18.11.2019

NitikaMahajan

Sudha Sharma

G.B. Nagar

16.12.2019

65.

66.

Shamli

15.11.2019

Saurabh Ojha

67.

SiddharthNagar

16.11.2019

Gaurav Singh

Varanasi

26.11.2019

Astha Mishra

68.

Mirzapur

16.11.2019

69.    Anurag                                             Ramabai Nagar
70.    Shruti Tripathi                  20.12.2019

71.

Deoria

16.12.2019

Anshika Lal

72.

Registrar, LARRA, Moradabad

16.11.2019

RajatShukla

73.

Biswan, Sitapur

18.11.2019

Bindiya Bhatnagar

74.

Rampur

16.11.2019

Paras Yadav

75.

Chhibramau , Kannauj

18.11.2019

IshaAgarwal

76.

Maharajganj

25.11.2019

Minal Verma

77.

Kannauj

16.12.2019

Hardik Singh

Muzaffarnagar

16.11.2019.

78. RaviPandey

KanpurNagar भाग 1 -क

265

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

4

3

S/Sri/Sushri/Smt.

79.

15.11.2019

Ayushi Chaturvedi

80.

Raibareli

18.11.2019

Pratyush Gupta

81.

Kasganj

15.11.2019

KavyaSrivastava

Sitapur

19.11.2019

82. Praveen Kumar Gautam Budaun

Etah

16.12.2019

83. Pragati Singh

84.

15.11.2019

Ashwini Kumar Upadhyay

85.

Varanasi

16.11.2019

Rajat Singh Yadav

Maudaha. Hamirpur

16.11.2019

86.    Ankita Singh                                     Azamgarh
87.    Pradumna Kumar Mishra          22.11.2019

88.

Azamgarh

15.11.2019

AmeeyBhashini

Fatehpur

16.12.2019

89. Abhishikta Yadav

Konch. Jalaun At Orai

16.11.2019

90. Aditi Jain

91.

KanpurNagar

16.11.2019

Pratibha Bhagyashri

92.

Azamgarh

02.12.2019

Ananya Sah

Heena Kauser

Sultanpur

17.12.2019

93.

Allahabad

15.11.2019

94.

Shubhangi Gupta

95.

Moradabad

15.11.2019

Abhinav Yadav

Sonbhadra

18.11.2019

96. Meher Jahan

97.

Auraiya

Shravasti

15.11.2019

PrafullUpadhyay

98.

15.11.2019

Umaima Shahnawaz

99.

Barabanki

18.11.2019

Priyamvada Chowdhary

100.

Varanasi

15.11.2019

Namrata Singh

Bulandshahar

14.12.2019

101. Zeeshan Mehdi

102.

Hathras

16.11.2019

Anant Kumar

103.

Gram Nyayalaya , Behat , Saharanpur

18.11.2019

SoumyaMishra

Banda 266

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

S/Sri/Sushri/Smt.

104.

[भाग 1 -क

4

3

22.11.2019

Anuj Sinha

Hardoi

15.11.2019

105. Harshita Singh

Mathura

16.11.2019

106.

NikitaSengar

Hardoi

16.11.2019

107. NiharikaPandey

108.

Mathura

16.12.2019

Vijay Lakshmi Yadav

109.

Muzaffarnagar

16.11.2019

Shipra Singh

110.

Chandauli

16.11.2019

Siddharth Bargoti

111. Shubham

Etah

16.12.2019

112.

Jaunpur

15.11.2019

Vidhi Singhal

113.

Aligarh

16.12.2019

SandhyaBaghel

Gram Nyayalaya, Etmadpur, Agra

16.11.2019

114. Abhishek Tripahti

115.

Charkhari , Mahoba

18.11.2019

NamitaDubey

116. Naved Akhtar

Etawah

15.11.2019

117 Poonam Kumari Chauhan Gram Nyayalaya, Laharpur, Sitapur

16.11.2019

118.

Mirzapur

20.11.2019

Richa Awasthi

119. Shubham Dwivedi

Jalaun

15.11.2019

120.

Shravasti

15.11.2019

AnkitRastogi

121. Deeksha Bharti

Muzaffarnagar

15.11.2019

122.

Lakhimpur Kheri

15.11.2019

Nazim Akbar

123.

Muzaffarnagar

15.11.2019

       Chandra Prakash Tiwari                             Kasia, Kushinagar
124.   BushraNoor                       16.11.2019        KanpurNagar
125.   Shweta Tiwari

16.11.2019

Kasia, Kushinagar

16.11.2019

126. Akhil Kumar

127.

Farrukhabad

15.11.2019

Aditi Singh

Ghaziabad

22.11.2019

128. DikshaAgarwal

Basti भाग 1 -क

267

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

3

S/Sri/Sushri/Smt.

129.

4

Basti

14.12.2019

Pankaj Kumar Pandey

130.

15.11.2019

Ankita Chaudhary

Bulandshahar

25.11.2019

131.

Devesh Tripathi

132.

Maharajganj

16.11.2019

Gaurav Dwivedi

133.

KanpurNagar

16.11.2019

Isha Tripathi

Pratapgarh

18.11.2019

134. KunvarMallikarjun

Pilibhit

15.11.2019

135.

Shubhi Agrawal

136.

Pilibhit

16.12.2019

Yadvendra Singh

Atrauli . Aligarh

15.11.2019

137. Shivangi Chaudhary

138.

Jhansi

15.11.2019

NimishaGupta

IndiraDanu

Jewar, G. B. Nagar

16.12.2019

139.

GramNyayalaya, Sahabad, Rampur

16.12.2019

140. Rekha Vishwakarma

141.

Allahabad.

15.11.2019

Arun Singh

142.

Shamli

16.11.2019

Saumya Dwivedi

143.

AmbedkarNagar

15.11.2019

Pratyush Anand Mishra

144.

Registrar, LARRA . Allahabad

19.11.2019

Jagriti

145.

Etah

Gonda

15.11.2019

Satya Prakash Narayan Tewari

146.

16.11.2019

Rajat Sahu

147.

Shahjahanpur

15.11.2019

Vishwanath Pratap Singh

148.

Pratapgarh

15.11.2019

Roopali Singh

149.

Gram Nyayalaya, Bilaspur, Rampur

15.11.2019

Anukriti Singh

150. Bushra Khursheed

Raibareli

15.11.2019

Shalini

151.

Mathura

18.11.2019

152.

Banda

16.11.2019

Jagrati Gupta

153.

Farrukhabad

16.12.2019

Pratyush Prakash

Ghazipur 268

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

S/Sri/Sushri/Smt.

154. AmanShukla

[भाग 1 -क

4

3

18.11.2019

Mahoba

21.11.2019

155. Abhishek Kumar

Ghazipur

16.11.2019

156.

ManishaGupta

157.

SiddharthNagar

15.11.2019

Charu Singh

158.

Pratapgarh

16.12.2019

SandeepMani

159. Mahima Jain

Azamgarh

25.11.2019

160.

G.B. Nagar

15.11.2019

Arpita Singh

161.

Varanasi

18.12.2019

Sumbul Irshad

Pilibhit

15.11.2019

162. Satyam Signhal

Pilibhit

18.11.2019

163. PrashantMaurya

164. Ambar Rana

Chitrakoot

15.11.2019

Mathura

19.12.2019

165. DikshaTripathi

Sunidhi Verma

Basti

15.11.2019

166.

Bahraich

17.12.2019

167. Rishabh Chaturvedi

168.

Gram Nyayalaya , Tirwa , Kannauj

18.11.2019

Aayushi Pandey

Mainpuri

17.12.2019

169. Ambuj Mishra

170.

AmbedkarNagar

16.12.2019

AlkaNehal

171.

Mau

18.11.2019

Meenakshi Bansal

172.

Mainpuri

16.12.2019

NidaZaidi

Pratapgarh

16.12.2019

173. Mehnaz Khan

174.

Amroha

15.11.2019

Saumya Pandey

175. Manish Kumar Yadav Bhadohi

15.11.2019

176. Sakshi Mishra

Kushinagar

15.11.2019

Unnao

16.11.2019

177. Vasundhara Sharma

178.

Chitrakoot

Lucknow

16.11.2019

KrishanMohan Pandey भाग 1 -क

269

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

S/Sri/Sushri/Smt.

179.

4

3

16.12.2019

Piyushika Tiwari

180.

Gram Nyayalaya, Shahganj , Jaunpur

18.11.2019

Anjita Singh Chauhan

181.

Shahjahanpur

15.11.2019

Shikha Singh

182.

Unnao

Deoria

15.11.2019

Navneet Kumar

16.12.2019

183. Navneet Kumar Singh

184.

Siddharth Nagar

16.11.2019

Aakanksha Singh

185.

Deoria

16.12.2019

BhartiTayal

186.

Bulandshahar

15.11.2019

Shwetika Upadhyay

187. Pratibha Shukla RamabaiNagar

Unnao

15.11.2019

188.

15.11.2019

Shivangi Tripathi Raibareli

16.12.2019

189. Ankita Singh

190.

Nagina,Bijnor

18.11.2019

NancyTiwari

191.

Sitapur

Etah

16.11.2019

Mina Akhtar

16.11.2019

192. Indu Yadav

193.

Basti

18.11.2019

AmitMani Tripathi

194. Shikha Chaudhari Mau

18.11.2019

195. Deevanshu Saini Mainpuri

16.12.2019

Mathura

16.12.2019

196. DikshaTyagi

197. Manish Arora

Bijnor

16.12.2019

Mathura

16.12.2019

198. Prabhat Kumar Singh

199.

Maharajganj

Sonbhadra

18.11.2019

Arun Kumar Pandey

200 .

16.11.2019

Surya Chauhan

Khurja, Bulandshahar

15.11.2019

201. Kunwar Divyadarshi

202.

Pratapgarh

20.11.2019

Shweta Yadav

203.

Gram Nyayalaya, Madhogarh , Jalaun

16.12.2019

EktaSingh

Ghazipur

40ख 270

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

S/Sri/Sushri/Smt.

Samriddhi Mishra

[भाग 1 -क

4

3

204.                                   21.11.2019        Lucknow
205.   Anup Kumar                      20.11.2019        Sultanpur
206.   Md. Zishan Khan                  16.12.2019       Jhansi
207.   AnjaliPandey                     16.12.2019       Faizabad
208.   Prival Sharma                    18.11.2019       Auraiya
209.   Navjyoti                         16.12.2019       Bulandshahar
210.   Saba Fatima                      16.12.2019       Kaushambi
211.   NidhiPandey                      18.11.2019       Varanasi
212.    Shubhra Prakash                 19.11.2019       Sonbhadra
213.   Priyamvada Priyadarshini         16.11.2019       Deoria
214.   Priyanka Sharma                  16.12.2019       Bulandshahar
215.   Prabhat KumarDubey               16.12.2019       Sant Kabir Nagar
216.   Shipra Singh                     16.12.2019       Mau
217.    Shishir Srivastava              23.11.2019       Sultanpur
218.   PraveenSingh                     19.11.2019       KanpurNagar
219.   Yasha Sharma                     16.11.2019       Lucknow
220.   TarifMuafa Khan                  19.11.2019       Lucknow
221.   Srishti Tripathi                 16.11.2019       Ambedkar Nagar
222    Ambesh Kumar Pandey              15.11.2019       Varanasi
223.   Sonal Upadhyay                   18.11.2019       Allahabad
224.   Nivedita Singh                   19.11.2019       Sonbhadra
225.   IsikaSingh                       16.12.2019       Jaunpur
226.    Saransh Sharma                  18.11.2019       Mathura
227.   Yashaswi Singh                   18.11.2019       Balrampur
228.   Abhisheka Singh                  16.12.2019       Lakhimpur Kheri

271 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

4

3

S/Sri/Sushri/Smt.

229. Vijay Shankar Gautam

16.12.2019 Gram Nyayalaya, Ghorawal, Sonbhadra

230. Digvijay Singh

16.12.2019 Sultanpur

231. Shantnu Tanwar

15.11.2019 Farrukhabad

15.11.2019 Firozabad

232. Srishti Pandey

233. Shivani

15.11.2019 Rampur

234.    SunandanGoyal                    16.11.2019   Gram Nyayalaya, Bah , Agra
235.   PragyaParashar                    15.11.2019   Shikohabad, Firozabad

16.12.2019 Allahabad

236.   Jyoti Prakash Singh
237.   Kunwar Suryasen Singh             14.12.2019   Chandauli.
238.   Abhishek Sharma                   24.12.2019   Chhata, Mathura
239.   Abhishek Chauhan                  16.11.2019  Muzaffarnagar
240.   Pragati

16.12.2019 Ghazipur

16.12.2019 Raebareli

241. Tanvi Singh

242. Richa Kesarwani

16.12.2019 Bhadohi

243. ManjulaMishra

16.12.2019 Balrampur

244. Anchal Chandel

16.11.2019 Gonda

245. Rajat Sharma

16.12.2019 Saharanpur

15.11.2019 Raebareli

246. Shinjini Yadav

247. Rohit Puri

16.12.2019 Saharanpur

248.    Shamsul Rahman                  16.12.2019   Garhmukteshwar, Hapur
249.    Shivam Vashishtha               16.11.2019   Sahaswan, Budaun
250.   Rajat Kumar Yadav

15.11.2019 Fatehpur

251. VyomaGaur

16.12.2019 Aligarh

16.12.2019 Ballia

252. SumitGupta

253. Rakhi Bhadoria

16.12.2019 Jhansi

272

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

4

1

2

3

S/Sri/Sushri/Smt.

254. Rachna Rawat

18.11.2019 Mainpuri

255.   KumarAshish                      19.12.2019  Saharanpur
256.   Mohammed Faraz Husain            17.12.2019  Sant Kabir Nagar
257.   Shalini Tyagi

19.12.2019

Hapur

258.    Siddi Jai Prakash                 19.11.2019   Gram Nyayalaya, Dhanaura , Amroha
259.    Aditi Malhotra                    16.11.2019   Bulandshahar
260.   Piyush Mochandani                  18.11.2019   Gunnaur. Sambhal at Chandausi

15.11.2019 Mainpuri

261. Nandini Uppadhyay

16.12.2019 Registrar . LARRA , Lucknow

262. ArpitGoel

19.12.2019 Gorakhpur

263. Rohini Upadhyay

264. Rohit Shahi

15.11.2019 Fatehpur

265.   Hershika Rastogi                19.11.2019 G. B. Nagar
266.   Ashunaina Maurya                19.11.2019   Siddharth Nagar
267.   Amit Kumar Yadav

16.12.2019 Mau

15.11.2019 Bulandshahar

268. Shreya Solanki

269. Afifa Irfan

16.11.2019 Azamgarh

270. Arun Yadav

15.11.2019 Fatehpur

271. Satya Chaudhary

18.11.2019 Mainpuri

15.11.2019 Bijnor

272. Shalini Chaudhary

273. Shivam Verma

14.12.2019 Agra

15.11.2019 Bijnor

274. Anishka Chaudhary

275. Dhamma Kumar Sidharth

15.11.2019 Ballia

276. Vipul Kumar Yadav

15.11.2019 Azamgarh

277. SanjayKumar

16.11.2019 Aonla, Bareilly

16.11.2019 Bahraich

278. Satyendra Kumar Maurya 273 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

4

1

2

3

S/Sri/Sushri/Smt.

279. Aviral Umrao

16.11.2019 Jhansi

280. Karishma Jaiswal

16.11.2019 Kushinagar

281. Ankur Singh Solanki

15.11.2019 Mainpuri

15.11.2019 Raebareli

282. PunitMohan Das

16.12.2019 Etawah

283. Sandeep Singh

284. AmitYadav

16.12.2019 Agra

285. Akriti

15.11.2019 Registrar. LARRA . Faizabad

15.11.2019 Raebareli

286.   Pankaj Kumar Kushawaha
287.   Amarendra Kumar Verma           16.12.2019  Gram Nyayalaya, Tulsipur, Balrampur
288 .  Amarnath                        16.12.2019   Ambedkar Nagar
289.   ArunGautam                      16.12.2019. Nagina, Bijnor
290.   VijayRatanGautam

16.12.2019 Azamgarh

291. Harsh Anand

16.12.2019 Gram Nyayalaya, Mankapur, Gonda

16.12.2019 Basti

292. PriyankaMaurya

16.12.2019 Moradabad

293. Khushboo Chandra

15.11.2019 Banda

294. Manisha Sahu

15.11.2019 Gonda

295. Aroma Raman Picess

296. Kamlesh Kumari

15.11.2019 Etah

297. Annu

16.11.2019 Kasganj

16.12.2019 Moradabad

298. Mahima Chaudhary

299. Abhishek Chowdhary

17.12.2019 Sultanpur

300. InduNagar

23.12.2019 Kasganj

301. Prashant

15.11.2019 Fatehpur

302. MoneyVerma

16.12.2019 Bijnor

16.12.2019 Budaun

303. Shantanu Singh 274

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

4

1

2

3

S/Sri/Sushri/Smt.

304.

16.12.2019 Bijnor

Annapurna

16.12.2019 Varanasi

305. SaumyaArun

16.12.2019 Aligarh

306. Manisha Choudhary

16.12.2019 Bahraich

307. Sangya Yaduvanshi

308. Sonam Sharma

15.11.2019 Unnao

17.12.2019 Bahraich

309. Deepankar

310. PravinKumar Yadav

16.12.2019 Jaunpur

311 .  Shakti Singh                      16.12.2019   Varanasi
312.    Sanjana Kasana                   16.12.2019   Bulandshahar
313.   AnkitKumar                        16.12.2019   Aonla. Bareilly
314.   Parul Kumari

17.12.2019 Bareilly

315.   Bindu Yadav                     16.12.2019  Pratapgarh
316.   Rekha Rawat                     15.11.2019  Lakhimpur
317.   Mohd Suhail

25.11.2019 Pilibhit

318. VartikaPatel

18.12.2019 Sultanpur

15.11.2019 Bareilly

319.   Jyoti Verma
320.    Siddhartha Kumar Gautam         17.12.2019   Pratapgarh
321 .  Ranjeet Kumar Jaiswal            16.12.2019   Duddhi, Sonbhadra
322     Shweta Soni                     16.12.2019   Maharajganj
323.    ShwetaNain                      16.11.2019   Saharanpur
324.    SwatiAnand                      16.12.2019   Kanpur Nagar
325.   Vijay Chaudhary                  16.12.2019   Gram Nyayalaya, Dhaulana, Hapur

16.11.2019 Meerut

326.    Swati Verma
327.   Manu Gupta                        16.12.2019  Gram Nyayalaya, Kerakat , Jaunpur
328.   Dharmender Singh Yadav            16.12.2019  Lakhimpur Kheri

275 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

4

1

2

3

S/Sri/Sushri/Smt.

329. Viresh Kumar Sonker

14.12.2019 Gram Nyayalaya, Hasanganj , Unnao

330. Rananjay Singh

15.11.2019 Kasia , Kushinagar

331. Nidhi Verma

17.12.2019 Gonda

16.11.2019 Deoria

332. Manoj Kumar Yadav

16.12.2019 Firozabad

333. Shubham Chaudhary

16.12.2019 Mahoba

334. SumitGupta

335. Vikas Verma

18.11.2019 Kannauj

336. Shirish Patel

16.11.2019 Chakia , Chandauli

17.12.2019 Pilibhit

337. Nandini Agnihotri

338. Neha Chaudhary

17.12.2019 Hapur

339. Abhishek Kumar

18.12.2019 Fatehpur

340. Preeti Yadav

16.12.2019 Fatehpur

341.    Shalini Singh                    16.12.2019   Bulandshahar
342.    Himanshu Verma                   16.12.2019   Gram Nyayalaya, Machhalishahar , Jaunpur
343.    Shivani Chaudhary

16.11.2019 Bareilly

344. Shamveel Rizwan

16.11.2019 Sultanpur

345. Kuldeep Singh Yadav

16.11.2019 Rath , Hamirpur

346. Akshita

16.12.2019 Bareilly

15.11.2019 Jaunpur

347. Praduman Singh

18.11.2019 Moradabad

348. Dushyant Kumar Sharma

16.12.2019 Bahraich

349. Shivangni Sonkar

350. NishaAli

16.12.2019 Saharanpur

351. Rewa

15.11.2019 Bhadohi

352.   Ruchi Bhati                       16.12.2019   Firozabad
353.    Shweta Vishwakarma               16.12.2019   Siddharth Nagar

276

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

1 2

4

3

S/Sri/Sushri/Smt.

354.   Arvind Kumar Madheshiya          16.11.2019   Bansgaon, Gorakhpur
355.   KapilYadav                       16.12.2019   Firozabad
356.    Bhawana Sharma                  14.12.2019  Hathras
357.   VrishaliGupta                    16.12.2019   Sultanpur
358.   Mahima Singh                     16.11.2019  Bijnor
359.   TanayaGupta                      16.12.2019   Varanasi
360.   MohitNirwal                      16.12.2019   Moradabad
361.   Priyanka                         17.12.2019   Raebareli
362.   Hemlata                          16.11.2019   Sitapur
363.   Shivani Singh                    18.11.2019   Shahjahanpur
364.   Ishita Singh                     14.12.2019   Sitapur
365.   Rahul Jaiswal                    16.11.2019   Saidpur, Ghazipur
366.   GaganDeep                        14.12.2019  Muzaffarnagar
367.   Omshree Chaurasia                16.12.2019  Hapur
368.   Pradeep Yadav                    16.12.2019   Pratapgarh
369.    Shashiprabha Chaudhari          14.12.2019  Basti
370.   Arti Maurya                      15.11.2019   Farrukhabad
371.   Ankita Singh                     16.12.2019   Hardoi
372.   Ashutosh Verma                   16.11.2019  Rampur
373.   Huma                             15.11.2019   Saharanpur
374.   Shilpa Jain                      15.11.2019   Saharanpur
375.   AdityaRanjan                     21.11.2019   Fatehpur
376.   Shipra                           16.12.2019  Sitapur
377.   Neelam Katiyar                   15.11.2019   Lucknow
378.    Sadhana Singh                   16.11.2019  Rampur

277 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 10 , 1944 शक संवत्)

1

3

2

4

S/Sri/Sushri/Smt.

379. Mayank Singh

16.11.2019 Rampur

380. Devesh Kumar Yadav

16.12.2019 Jaunpur

381. Utkrisht Jaiswal

16.12.2019 KanpurNagar

16.12.2019 Azamgarh

382. Rakesh Chaurasiya

383. Zeenat Parveen

16.11.2019 Deoband , Saharanpur

384. Arpita Sahu

18.11.2019 Gram Nyayalaya, Sirauli Gauspur, Barabanki

16.11.2019 Aligarh

385. Arijeet Singh

19.12.2019 Allahabad

386. Pinky Verma

387. Shefali

18.11.2019 Registrar , LARRA , G. B. Nagar

16.12.2019 Mathura

388. Deepa Saini

389. Satnam Yadav

16.12.2019 Hamirpur

390. Sulochna Verma

14.12.2019 Sitapur

15.11.2019 Ghaziabad

391. Deepak Gautam

392. Kanchan Kumari

16.12.2019 Banda

16.12.2019 Mahoba

393.   VivekPrajapati
394.    Shivani                      17.12.2019   Sambhal , Sambhal at Chandausi
395.    Shefali Yadav                16.11.2019   Meerut

16.12.2019 Ambedkar Nagar

396. Kamakshi Sagar

15.11.2019 Sitapur

397. YugmitaPratap

398. Tarun Kumar

16.12.2019 Meerut

399. Shashi Gautam

16.12.2019 Balrampur

400. Rajeev Kumar Pal

20.12.2019 Shahajahanpur

20.12.2019 Allahabad

401. Ranjana

402. Indu Verma

16.12.2019 Mirzapur

403. Abhay Kumar

20.12.2019 Pratapgarh

41 ख 278

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 10 , 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

3

1

2

4

S/Sri/Sushri/Smt.

16.12.2019 Budaun

404. Yatendra Pal Singh

405. Narendra Kumar Yadav

15.11.2019 Chakia , Chandauli

406. Vivek Yadav

16.12.2019 Farrukhabad

407. Akhilesh Patel

16.12.2019 Dumariaganj , Siddharth Nagar

408.

26.11.2019 Mathura

Anshul

409

16.12.2019 Faizabad

Pankaj Kumar

410. Yogesh Kumar Chaudharee 16.11.2019 KanpurNagar

411 . Umam Zahid

16.11.2019

Shahjahanpur

412. Sangeeta

16.12.2019 Shahjahanpur

413.

16.12.2019 Lucknow

Arjit Verma

414. LalitKumar

16.12.2019 Etah

415. Bhawna Sahu

16.11.2019

Shahjahanpur

416.

16.12.2019 Azamgarh

Amit KumarMaurya

417. Arun Kumar Rana

15.11.2019 Meerut

418.

20.12.2019 Moradabad

Vasu Chaudhary

419. Samreen Fatima Nomani

18.11.2019 Azamgarh

420.

18.11.2019 Farrukhabad

Ayushi Goswami

421. Charu Nand

16.11.2019 KanpurNagar

422. Vandana

16.12.2019 Meerut

423. Nazma

14.12.2019 Registrar, LARRA , Meerut

16.12.2019 Meerut

424. Amandeep

16.12.2019 Gram Nyayalaya, Manikpur , Chitrakoot 425. Gyanendra Pratap Singh

426. Farha Naaz Parveen

16.11.2019

Muzaffarnagar

427. Arvind Kumar Singh

15.11.2019 Puwayan. Shahjahanpur

428. Akanchha Jaiswal

16.12.2019 Lakhimpur Kheri

279 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 10 , 1944 शक संवत्)

1

3

2

4

S/Sri/Sushri/Smt.

16.11.2019 Fatehabad, Agra

429. Harendra Singh

430. Sachin Rathore

16.11.2019 Unnao

16.11.2019 Bahraich

431. AnandGupta

16.12.2019 Sonbhadra

432. Vipin Kumar Chaurasiya

14.12.2019 Chandauli

433. Sneha Singh

434. Dilip Kumar Sahani

16.12.2019 Azamgarh

16.12.2019 Raebareli

435. Deepanshi Chowdhary

16.12.2019 Budaun

436. Aradhna Singh

437. Madhuri Yadav

15.11.2019 Agra

15.11.2019 Mathura

438. AlkaSingh

439. Vishal Sharma

16.12.2019 Fatehpur

16.11.2019 Atarra, Banda

440. Nitin Singh

441. Ashutosh Singh

16.12.2019 Ramabai Nagar

16.12.2019 Hardoi

442. Vaishali Singh

16.11.2019 Etawah

443. DivyaChandra

444. RabinsAlka

15.11.2019 Balrampur

14.12.2019 Bhadohi

445.   Vidisha Bhushan
446.   Prashant Singh                16.12.2019   Gram Nyayalaya, Sidhauli, Sitapur
447     Sarfaraj Ahmad               18.11.2019   Registrar, LARRA , Varanasi
448.   Ashishanand

23.12.2019 Shahjahanpur

449. Mohd Farhan

15.11.2019 Gram Nyayalaya, Dibai , Bulandshahar 450. Saurabh Anand

16.12.2019 Baberu, Banda

451. LalitSingh

16.12.2019 Registrar, LARRA , Kanpur Nagar

16.12.2019 Shravasti

452. AsgarAli

453. Shivji Yadav

15.11.2019 Mohammadabad , Ghazipur 280

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

3

1 2

4

S/Sri/Sushri/Smt.

454.   NehaRajan                    16.12.2019  Jalaun At Orai
455.   Vijay Laxmi Devi             14.12.2019  Lucknow
456.   Abhishek Singh               14.12.2019  Kasganj
457.   Meha                         15.11.2019  Bareilly
458.    Saksham Shekhar             16.12.2019  Shahjahanpur
459.   Meenakshi                    16.12.2019  Bijnor
460.   Praveen Kumar Priyadarshi    16.12.2019  Ballia
461.   Amar Prasad                  19.11.2019  Sultanpur
462.   Avantika Tripathi            16.12.2019 Gorakhpur
463.   PriyankaAzad                16.11.2019   Amroha
464.   Arun Singh Rathour           16.12.2019  KanpurNagar
465.   Ashish Singh                 16.12.2019  Mathura
466.   Pramod Kumar Pal             16.12.2019  Sultanpur
467.   Prashant Verma              16.12.2019   Mainpuri
468.   Manjari Rawal                16.12.2019  Barabanki
469.   Preeti Bhasker               14.12.2019  Registrar, LARRA , Jhansi
470.   Yasharth Vikram              16.12.2019  Ghazipur
471.   Hemendra Singh               15.11.2019  Bareilly
472.   Rajat Prakash Son            14.12.2019  Farrukhabad
473.    Surabhi Verma               16.12.2019  Balrampur
474.   MalaKumari                   16.12.2019  Rae Bareli
475.   Jayati                       18.11.2019  Mainpuri
476.   Ashutosh Mani                16.12.2019  Kanpur Nagar
477.   Akshita Singh                16.11.2019  Sonbhadra
478.   Udyan Kumar Gautam           17.12.2019  Bahraich

281 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

3

2

4

S/Sri/Sushri/Smt.

15.11.2019 Bulandshahar

479. Neetika Rajput

18.11.2019 Moradabad

480. Vertika Shailat

15.11.2019 Lakhimpur Kheri

481. Shilpi Singh

482. Priyanka Saran

19.11.2019 Saharanpur

483. Arun Kumar

16.11.2019 Hapur

484.   Yagyesh Kumar Sönkar          19.12.2019  GramNyayalaya, Talbehat, Lalitpur
485.   Nepal Singh                  16.12.2019   Bidhuna, Auraiya

16.12.2019 Firozabad

486. Abhishek Singh

487. EklavyaSaroj

15.11.2019 Azamgarh

18.11.2019 Hathras

488. Gaurav Deep Singh

489. Ratn Shekhar Nirmal

15.11.2019 Fatehpur

490. Adarsh Kumar Singh

16.12.2019 Rampur

16.11.2019

Mau

491. Utkarsh Singh

492. NidhiMadhav Kuril

16.12.2019 Pratapgarh

493. Abhay Kumar Singh

16.12.2019 Kanpur Nagar

494. Vibhay Chandra

23.12.2019 Hasanpur, Amroha

17.12.2019 Agra

495. Sangeeta Gautam

496. Shalini

16.12.2019 Allahabad

16.12.2019 Allahabad

497. Anjalika Priyadarshini

498. Sandesh Kumar Paswan

15.11.2019 Mohammadabad, Ghazipur

499. Ravindra Kumar Rawat

16.12.2019 Gonda

500. Sneha Singh

16.11.2019 Kanpur Nagar

16.12.2019 Hathras

501. Amratanshu Raj 282

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 10 , 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

3

1

2

4

S/Sri/Sushri/Smt.

502. Robin Kumar

16.12.2019 Mainpuri

503. Abhay Rajvanshi

16.12.2019 Lakhimpur Kheri

16.12.2019 Mau

504.    Santosh Kumar Verma
505.   PriyankaAnjor               16.11.2019  Baheri, Bareilly
506.   Shiv Shakti Harsh Vardhan   16.12.2019   Azamgarh
507.   Ravi Kant                   16.12.2019   Gonda
508.   Ajita Verma                 16.12.2019  KanpurNagar
509.   Rakhi Singh                 14.12.2019   Lucknow
510.   Nutan                       16.11.2019   Shahjahanpur
511.   Pushpendra Singh            23.11.2019   Registrar, LARRA , Bareilly
512.   Dharmendra Kumar Bharti     16.12.2019   Ballia
513.   Jayati Chandra              16.12.2019   Ramabai Nagar
514.   Sonam Gautam                16.12.2019   Gonda
515.   Venus Kumar                 16.12.2019   Gonda
516.   RahulAnand                  19.12.2019. Gorakhpur
517.   SagarSingh                  16.12.2019   Lucknow

16.11.2019 Agra

518.   Pushpendra Kumar Singh
519.   Priyanshu Shailat            16.12.2019  Moradabad
520.   Deepti Suman                15.11.2019   Bhadohi
521.   Abhishek Kumar

16.12.2019 Basti

522.   RupanshuArya                16.12.2019   Deoria
523.   DivyaPratap Singh Nimesh    16.12.2019   Kanpur Nagar
524.   RohitSoni                   16.12.2019  Kannauj
525.   AnkitaBoudha                16.12.2019   Gonda
526.   Subhash                     18.12.2019  Kalpi, Jalaun At Orai

283 भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई ० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

3

2

4

S/Sri/Sushri/Smt.

527. Kumari Sweta

20.12.2019 Hardoi

528.

16.12.2019 Pilibhit

Nidhi Sagar

529. Deependra Kumar Singh

17.12.2019 Bansi, Siddharth Nagar

530. Vinayak Somvanshi

19.12.2019 Ghazipur

531.

16.12.2019 Ghaziabad

Vinesh Kumar

532. Shivendra Sharma

16.12.2019 Kaushambi

533. Saurabhi Pathak

16.11.2019 Varanasi

534. Prince Jindal

25.11.2019 Mathura

15.11.2019

Mau

535. Abhishek Kumar Pandey

536. Abhinav Devesh Shukla

16.11.2019 Lucknow

537.

16.12.2019 Registrar . LARRA , Basti

Yogendra Pratap Singh

538. Sumit Kumar Yadav

20.12.2019 Hasanpur, Amroha

539. Km. Sadhna Kumari

16.12.2019 Ghazipur

540.   Ashutosh Kharwar             16.12.2019   Gram Nyayalaya, Gola, Gorakhpur
541.   VijayPrakash                 15.11.2019   Sambhal at Chandausi

17.12.2019 Ghaziabad

542. Rajneesh Kumar

543. Priti

16.12.2019

Registrar , LARRA , Gorakhpur

ByOrder of the Court.

ASHISH GARG . RegistrarGeneral.

3887/ जी0-160/67-06 दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त , उत्तर प्रदेश, लखनऊ

22नवम्बर, 2021 ई०

11 नवम्बर, 2021 ई०

सं० 4607/जी0-160/ 2021-22/ धारा-6(1 )-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ ० प्र ० अधिनियम सं० 5-1954 ई०) की धारा 6 की उप धारा ( 1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं ० 8313/आई० ए०-813/1954 दिनांक दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील हण्डिया , परगना केवाई, जनपद प्रयागराज के ग्राम बन्दी पट्टी में उपयुक्त अधिनियम की धारा-4 क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या

सं० 4721/जी0-215/62- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ ० प्र० अधिनियम सं० 5-1954 ई०) की धारा 52 (1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 1769/ सी० एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/ 1 /1- (5 ) 1991 -टी० सीआर-01 , दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1 -क) उपधारा ( 1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि 284

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

प्रत्यावेदन दिनांक 01 नवम्बर, 2021 निस्तारित कर दिया गया है ।

इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील तिलहर, परगना निगोही , जनपद शाहजहांपुर के ग्राम ककरौआ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी है ।

24नवम्बर, 2021 ई०

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम , 1953 (उ०प्र० अधिनियम सं० 5-1954 ई0 ) की धारा 6 की उप धारा (1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 8313/आई० ए०- 813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक , उत्तर प्रदेश परगना व तहसील सफीपुर , जनपद उन्नाव के ग्राम पत्तौली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 क (2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या-706 / जी0-610 / 2012 दिनांक 06 फरवरी, 2014 एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

02 दिसम्बर , 2021 ई०

सं० 4767/जी0-215 /62- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 ( उ०प्र० अधिनियम सं0 5-1954 ई०) की धारा 6 की उप धारा ( 1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 8313/ आई० ए0-813/1954 दिनांक 19अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील कासगंज, परगना सोरो , जनपद कासगंज के ग्राम भीलौर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा- 4(2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति-2448/ जी- 610/2012 दिनांक 27 जून, 2014 एतद्वारा निरस्त करता हूँ ।

सं० 4860/जी0-164धारा 6(1 )/20-21-रिट याचिका संख्या-485/ बी०/ 2021 हामिद इस्लाम बनाम उ ०प्र ० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय , इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 जुलाई , 2021 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या-5951 / वि ०प्र ० /सा० दिनांक 30 नवम्बर , 2021 द्वारा ग्राम चायल खास , परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा -6 (1 ) के अन्तर्गत प्रख्यापित करने के निर्देश के साथ याची का दिनांक रहित प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है ।

सं०4768/जी0-299/2020-21 / धारा -6(1 )62-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ० प्र० अधिनियम सं० 5-1954 ई० ) की धारा 6 की उप धारा (1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 8313/ आई ० ए०-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर , 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील व परगना धनौरा , जनपद अमरोहा के ग्राम सुजमना में उपर्युक्त अधिनियम की धारा -4 क(2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0- 610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एत‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

01 दिसम्बर, 2021 ई०

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम , 1953 (उ०प्र० अधिनियम सं० 5-1954 ई ०) की धारा 6 की उप धारा (1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं० 8313/आई० ए०- 813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के ग्राम चायल खास में उपर्युक्त अधिनियम की धारा -4 क (2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या-3886/जी0-164/59-06 दिनांक 27 अक्टूबर , 2006 एतद्वारा निरस्त करता हूँ ।

बी० राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश ।

सं0 4842/ जी0-212/ 60-06(1 )-रिट याचिका संख्या-24503 /कान्स/ 2021 प्रेमचन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर , 2021 के अनुक्रम में चकबन्दी आयुक्त के आदेश संख्या- 5950/वि० प्र० / सा ० दिनांक 29 नवम्बर, 2021 द्वारा ग्राम पतौली, परगना व तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा -6(1 ) के अन्तर्गत प्रख्यापित्त करने के निर्देश के साथ याची का

पी० एस ० यू० पी०-5 हिन्दी गजट- भाग 1 -क-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश , प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं०-१०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10 , 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, खण्ड-क- नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख- नगर पंचायत , खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड- घ-जिला पंचायत ।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

15 दिसम्बर, 2021 ई०

सं0249/23-75/2012-14- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(1 ) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, बागपत द्वारा जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों, जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण या उ०प्र ० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1978 की धारा-2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न (संलग्न) उपविधियां बनाई है, जिसकी मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल , मेरठ उक्त अधिनियम की धारा 242 (2 ) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी ।

उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(1 ) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, बागपत ग्राम्य क्षेत्र , जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनाई है-

1-अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम , 1961 से है ।

2- ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी ० एस ०आई०डी० सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/ खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो ।

4घ 20

[भाग 3 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 10, 1944 शक संवत्)

3 -विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है ।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग , डिजाईन एवं विशिष्टयों के अनुसार कागज/ इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो ।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना , पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है ।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गई लम्बवत् ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है । भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी ।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है ।

8-ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है ।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृत्ति के बिना निर्मित किया गया हो ।

10- तल का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला, फिरा जाता हो ।

11- फ्लोर एरिया रेशियो का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भूखण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है ।

12-मूआच्छादन का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है ।

13- ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है , जिसके अन्दर आवासी पलैट अथवा स्वतंत्र आवासीय इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग , पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो ।

14-ले.आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, मूनिर्माण अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है ।

15-प्राविधिक व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(अ) अभियन्ता अभियन्ता, जिला पंचायत ।

(ब) अवर अभियन्ता इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया हो ।

16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी , जिला पंचायत से है ।

17-अधिभोग का तात्पर्य उस प्रयोजन से है , जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिमोग भी सम्मिलित है ।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/ जिनके नाम भूमि का स्वामित्त्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है ।

21 भाग 3)

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

19-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भूगर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है ।

20 -सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गई खाली जगह अथवा रास्ते से है ।

21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत से है ।

22-जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1 ) में संघटित जिला पंचायत , बागपत से है ।

23-अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, बागपत से है ।

24-बहु मंजिली भवन चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा ।

25- मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो ।

26-भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र , दीवार, फर्श , छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भूभाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा । इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह मवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगी

27-आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो । इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है ।

28-व्यावसायिक / वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल , पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल व्यावसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/ स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो ।

29-संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे. 2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।

30- भवन गतिविधि/ भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी ।

31-पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो ।

इन उपविधियों में जिन शब्दों को प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा , जोकि ऐसे शब्दों का एवं यथा संशोधित में माना जाता है । किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे ।

22

[भाग 3 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, बागपत के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिये परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय , व्यावसायिक, औद्योगिक भवन , शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भयन इत्यादि का लेआउट प्लान एवं/ या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन , परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी ।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण / निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा ।

1 -उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन , विस्तार की स्वीकृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं होगी-

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास / कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/ कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी ।

(ब) सफेदी व रंग रोगन के लिए ।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निमाण के लिए ।

(२) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्ग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निमाण ।

(व) मिट्टी खोदना या मिट्टी से गड्ढा भरना ।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे-

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण , पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन , विस्तार या भू- खण्ड के ले- आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा ।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा-

ले-आउट प्लान का पैमाना 1: 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1: 1000 होगा ।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1: 100 होगा ।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम, तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम । समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी । स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण -पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज , खत्तौनी आलेख ।

2-प्रस्तावित भवन/ परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा-

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित ।

(ब ) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

23 भाग 3]

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(स) नक्शे पर भूस्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य ) मू.स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र ।

(२) भवन/ परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय , व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन ।

(ल) स्थल का की प्लान, ले -आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन , भवन की ऊंचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण , रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट , लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज, जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण ।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भूखण्ड का खसरा , ग्राम, तहसील सहित पूरा पता ।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज , हर तल का क्षेत्रफल , बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण ।

3-बहुमंजिली भवन ( मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी-

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी , अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने । निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि ।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण , परिवर्तन, विस्तार की किसी भू- खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि-

(अ) प्रस्तावति भवन-उपयोग अनुमन्य भू- उपयोग से भिन्न है ।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हो ।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़कानें का स्रोत अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्यपर दुष्प्रभाव डालता हो ।

(घ) तकनीकी अनुदेश

1-(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना गया है ।

(ख) भवन के भू- तल पर स्टिल्ट पार्किंग अधिकतम 2.4 मी० ऊँचाई तक अनुमन्य होगी ।

(ग) लिंटल अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मी० एवं 0.75 मी० चौड़ा होगा ।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा । बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम उंचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम उंचाई 1.5 मीटर होगी । स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है ।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा ।

24

[भाग 3 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी । भवन की 18.0 मीटर उंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मी० अतिरिक्त उंचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी । भू- खण्ड के डेड एन्ड पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मी० होगी ।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम उंचाई 2.4 मी० होगी ।

2-निम्नलिखित निर्माण/ सुविधाओं के लिए भू- खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है ।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत् उपकेन्द्र आदि ।

(ख) मम्टी, मशीन रूम , पम्प हाउस, जल- मल प्लांट ।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि ।

3-(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चहिए ।

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मी0 से कम न होनी चाहिए ।

(ग) ए० सी० कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए ।

(घ) रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मी० , आकार 1.80 मी० एव 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

(ङ) संयुक्त संडास का आकार 1.20 मी0 एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए ।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक उंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए ।

4-(क) पार्क, टोट-लोट्स लैंड स्केप आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा ।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट-बैंक के योग का डेढ़ गुना होगी ।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5- स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल -मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी । जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व, व्यय अधिभार नहीं होगा ।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा ।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा । प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा ।

(च) विकसित जनपदों की सूची-1

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा , इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी ।

25 भाग 3]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो के मानक निम्नवत् होंगे-

क्रमांक

भवन एवं भू-उपयोग

फ्लोर एरिया रेशियो

आच्छादन

प्रतिशत

भवन की अधिकतम ऊंचाई सूची (1 ) के अनुसार जनपदों में (मीटर)

भवन की अधिकतम ऊंचाई अन्य जनपदों में (मीटर)

2

3

4

6

5

1

1

15

80

3.00

15 (1) आवासीय भवन भन्खण्ड 500 वर्ग मीटर तक

15

15

65

4.00

(II) आवासीय भवन भू-खण्ड 500- 2000 वर्ग मीटर तक

50

3.00

30

21

2 ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा

3

60

18

12

1,00

औद्योगिक भवन

4 व्यावसायिक भवन-

30

40

2.50

21

(1) सुविधा शापिंग केन्द्र, शापिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल

40

1.50

18

24

(2) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स

15

60

18

1,50

(3) वेयर हाउस, गोदाम

10

1.50

15

60

(4) दुकानें व मार्केट

5 संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन-

50

24

15

1.50

( 1 ) सभी उच्च शिक्षण संस्थान , विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि

15

50

1.50

24

(2) हायर सेकेंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि

15

75

2.50

24

(3 ) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब , नर्सिंग होम आदि

50

1.20

10

15

6 धमार्थ अथवा जनहितार्थ भवन-

30

1.50

15

10 (1 ) सामुदायिक केन्द्र क्लब , बारात घर, जिमखाना , अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन

10

2.50

15

40

(2) धर्मशाला, लॉज , अतिथिगृह , हॉस्टल

10

6

40

0.50

(3) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह 26

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (वैशाख 10, 1944 शक संवत्)

 1                   2
7    कार्यालय भवन-
     सरकारी,  अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं
     अन्य कार्यालय भवन
8    क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्पलेक्स, शूटिंग
     रंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र
 9   नर्सरी
10   बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला
11 फार्म हाउस
12   डेरी फार्म
13   मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म
14 ए० टी०एम०

[भाग 3

 3        4            5            6
40       2.00         30            15
20       0.40         15            10
10       0.50          6            6
30       2.00         15            12
10       0.15         10            6
10       0.15         10            6
20       0.30          6            6
100      1.00          6            6

(ज) सेट बैक

क्रमांक भू-खण्ड का क्षेत्रफल सामने      साइंड       पीछे      लैंड स्केपिंग  खुला स्थान
           (वर्ग मीटर)       मीटर       मीटर       मीटर                      प्रतिशत तक
  1            2              3           4          5            6              7
  1         150 तक           3.0         0.0        1.5       एक वृक्ष प्रति    25
                                                             100 वर्ग मीटर
  2         151-300          3,0         0.0        3,0          तदेव           25
  3         301-500          4.5         3,0        3.0          तदेव           25
  4        501-2000          6,0         3,0        3.0          तदेव           25
  5        2001-6000          7.5        4.5        6.0          तदेव           25
  6       6001-12000         9.0         6.0         6.0         तदेव           25
  7       12001-20000        12.0        7.5        7.5          तदेव           50
  8       20001-40000        15.0        9.0         9,0         तदेव            50
  9      40001 से अधिक       16.0        12.0       12.0         तदेव           50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक

भवन/भू-खण्ड

1

2

1

ग्रुप हाउसिंग योजना

2 संस्थागत एवं शैक्षणिकः भवन

3 औद्योगिक भवन

4 व्यावसायिक भवन

5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र पार्किंग स्थान ECU

3

एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत ( FAR ) का

एक ECU प्रत्ति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत ( FAR ) का

एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत ( FAR) का

एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत ( FAR) का

एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत ( FAR) का 27 भाग 3]

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

3

एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए

6 लॉज , अतिथिगृह, हॉस्टल

7 हॉस्पिटल, नर्सिंग होम

एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत ( FAR) का

8 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स

एक ECU प्रति 15 सीट्स

9 आवासीय भवन

एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(अ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

1द्ध तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक मूआच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे । भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ. साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा , जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग होगा ।

2द्ध अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम 28 से ० मी०, राईजर अधिकतम 19से० मी०, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी ।

उद्ध अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए ।

14द्ध घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा ।

ऽद्ध उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी ।

6द्ध उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड हॉज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति , सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच. युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक

विवरण

उर्ध्वाकार दूरी मीटर क्षैतिज दूरी मीटर

2

3

4 1

1 लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन

2

2.4 3.7

1.2 1.8 हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक

3 एक्स्ट्राहाई वोल्टेज लाईन

3.7 + (0.305 एम) 1.8 +(0.305एम)

प्रत्येक अतिरिक्त

प्रत्येक अत्तिरिक्त

33000 वोल्टेज पर 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

होगी । (क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति की अनापत्ति प्रस्तुत करनी

5 घ 28

[भाग 3 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(ख) जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे ।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिये ।

(घ) जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया / वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(ङ) सेवा आपरेटर कंपनी और भवन स्वामी के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा ।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियों विकिरण, वायब्रेसन ( कम्पन ) आदि के रूप में होने वाले दुश्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

(छ) अनुज्ञा- पत्र जारी करने के लिए सूची (1 ) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे । यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यपर्णीय होगा । अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे ।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल , अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन व शैक्षणिक भवन सूची (1 ) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर , अन्य जनपदों में यह दर रुपये 25 प्रति वर्गमीटर होगी ।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन सूची (1 ) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 100.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रुपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी ।

(ग) [ 1 ] भूमि की प्लाटिंग भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना है ।

[2] भूमि विकास भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि ।

[3] भूमि का उपभोग भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे. निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईईंधन आर०सी०सी० पाईप आदि ।

[4] किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तल पट मानचित्र)

उपरोक्त ग (1 ) से (4 ) तक तक सूची ( 1 ) के अनुसार जनपदों में रुपये 20.00 प्रति वर्ग मीटर , अन्य जनपदों में यह दर रुपये 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी ।

29 भाग 3]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी ।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी ।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी । एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी ।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ- दण्ड के रूप में समझौता शुल्क रोपित किया जायेगा । समझौता शुल्क प्रस्तावित भवन अथवा ले -आउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा । समझौता शुल्क विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी ।

(झ) सूची (1 ) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण- पत्र जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी । ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी ।

(ञ) सूची (1 ) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 10,00 रूपये प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में 5.00 रुपये प्रति मीटर होगी ।

नोट-( शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी ।)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1 -स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/ परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भूअभिलेख अपर मुख्य अधिकारी , जिला पंचायत बागपत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी ।

2-ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा ।

3-कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बागपत को प्रस्तुत कर देगा । कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी ।

4-कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृश्ठांकित कर देगा ।

5-अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा ।

30

[भाग 3 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

6-अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी ।

7-अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा ।

8-अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा । परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा । आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी । इसके उपरान्त ही नक्शें के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9-जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता, सुगमता, साध्यता, तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा । आवश्कता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा ।

10-अभियत्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी । अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा ।

11-अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग .पत्र जारी करेंगे । जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा ।

12-आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा । जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

13-उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा. पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा । नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

14-यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग. पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बागपत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा । यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति मानी जायेगी । विवाद उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा ।

31 भाग 3]

उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(त) सामान्य अनुदेश

1-भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक , ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलो एवं ऊंचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी ।

2- भूखण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा ।

3-भवन के भूतल पर स्टिल्ट पार्किंग, वाहन पार्किंग, बेसमेन्ट वाहन पार्किंग , भण्डारण व सुविधाओं के रखरखाव व सेवा तल भण्डारण व सुविधाओं के रखरखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ ० ए ० आर० में शामिल नहीं होगा ।

4-निकटत्तम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किमी० की परिधि में 30मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा ।

5-उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत बागपत यदि उचित व आवश्यक समझे तो. कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भूआच्छादन, फ्लोर एरिया रेसियो अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है ।

6- उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण , जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7- मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे ।

होगी। 8-इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य

9-इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर ० पी०सी० की धारा 133 के अन्र्तगत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्ते

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत बागपत द्वारा दी गई नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है ।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत बागपत की संस्तुति पर, वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें ।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे । परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्र्तगत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा ।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था , राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण- पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।

32

[भाग 3 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० ( बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बागपत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 1,000.00 ( एक हजार मात्र) तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है अंकन रु0 50.00 (पचास रु० मात्र) प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा ।

सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ ।

पी०एस० यू०पी०-5 हिन्दी गजट- भाग 3-2022 ई ० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं० - ए०डी०-4

लाइसेन्स सं ०- उब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू. पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 30 अप्रैल , 2022 ई० (बैशाख 10 , 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज -पत्र , दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म - मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार- भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बरुआसागर (झांसी) , उ०प्र ०

19जनवरी , 2021 ई0

सं० 308/ कर नियमावली/ न ० पा ० परि० बरूआ0 / 2020-21- नगरपालिका परिषद् बरुआसागर बोर्ड की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2021 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या 22 के अनुपालन में तथा उ ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 ) की सुसंगत धाराओं ( धारा 153 व 296) में प्रदत्त व्याक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में कर निर्धारण प्रक्रिया को सरलीकृत व पारदर्शी बनाने हेतु नगरपालिका परिषद् बरुआसागर (झॉसी) की सीमान्तर्गत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली , 2020 प्रस्तावित की जाती है उपरोक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा (1 ) के अपेक्षानुसार दैनिक समाचार -पत्र "जन जन जागरण' एवं 'दैनिक जागरण' दिनांक 23 जनवरी , 2021 में प्रकाशित कराने के उपरान्त समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किये गये थे । निर्धारित अवधि में दो आपत्तियां प्राप्त हुई जिनका निस्तारण करने के उपरान्त बोर्ड प्रस्ताव संख्या 4 (1 ) दिनांक 22 अप्रैल, 2021 द्वारा निर्णय लिया गया कि निम्नवत् उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी नगरपालिका परिषाद बरुआसागर (भवन या भूमि पर या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर)

नियमावली 2020

1-संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली नगरपालिका परिषद् बरुआसागर ( भवन या भूमि पर या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020 कही जायेगी ।

(2) यह नगरपालिका परिषद बरुआसागर की सीमान्तर्गत लागू होगी ।

(3) यह नियमावली गजट में प्रकाशन उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रवृत्त होगी ।

2 -परिभाषायें-

2.1 ) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-

(

[क] " अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।

[ख] "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है.

176

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 8

[ग ] "फर्शी क्षेत्रफल" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधरा (1 ) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट फर्शी क्षेत्रफल से है ।

[घ] "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है जिस पर भवन निर्मित हो ।

[ङ] "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न किसी प्रपत्र से है ।

[च] "भवन समूह" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवन समूह से है ।

[छ] "भू समूह" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भू- समूह से है ।

[ज] "कव्वा भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन न हो ।

[1] "मासिक किराया दर" का तात्पर्य नियम 5 के अनुसार अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित, यथास्थिति किसी भवन के फर्शी क्षेत्रफल या भूमि के प्रति वर्ग फुट मासिक किराया से है ।

[अ] "नगर पालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद बरुआसागर से है ।

[८] "अनावासीय भवन का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या उसके आंशिक भाग से है जो आवासीय न हो और जो अधिनियम की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) के अधीन आच्छादित हो ।

[3] "अधिसूचित बैंक" का तात्पर्य स्व- निर्धारण विवरण के साथ कर धनराशि को जमा करने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित बैंक से है ।

[ड] "अन्य पक्का भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें पक्की हों और छत एस्बेस्टस शीट या फाइबर, ग्लास या ऐसी ही अन्य प्रकार की सामग्रियों से तैयार हों और फर्श में मार्बल, टाईल्स, मोजेक या उसी प्रकार की अन्य सामग्रियों का प्रयोग न किया गया हो ।

[ढ] "पक्का भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें ईंट, पत्थर या अन्य समान सामग्री से निर्मित हों, अथवा जिसके आधार खम्मे आदि स्टील, लौह, ग्लास या अन्य समान प्रकार की धातुओं से निर्मित हों ।

[ण] "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी भवन या भूमि या दोनों से है ।

[त] "आवासिक भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो और उनमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित होगा जिनमें आवासिक उपयोग का उपबंध हो. किन्तु जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त न किया जा रहा हो । इसमें कोई होटल, लॉज या कोई अन्य भवन सम्मिलित नहीं होगा ।

[थ] "स्व-निर्धारण विवरण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र " क" या "ग" में भरे जाने वाले स्व-निर्धारण विवरण से है ।

2.2 इस नियमावली में प्रयुक्त एवं अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है ।

3 किसी भवन या भू- खण्ड के फर्शी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्र का विवरण-

(1 ) अधिशासी अधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर करों के भुगतान के लिए उत्तरदायी स्वामियों या अध्यासियों से पालिका से प्राप्त प्रपत्र "ख" और प्रपत्र "घ " में यथास्थिति आवासिक भवन या भूखण्ड के फर्शी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्रफल या अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के संबन्ध में प्रत्येक दो वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी प्रपत्र "ख " और "घ " में विवरण भरकर नगरपालिका कार्यालय में नियत तिथि तक प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए पालिका से प्राप्त प्रपत्र "ख" और " ध" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

177 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(4) जब कभी निर्माण या पुनःनिर्माण के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का सम्वर्द्धन किया जाता है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिये पालिका से प्राप्त प्रपत्र "ख" और "घ " में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

4-सम्पत्ति का वर्गीकरण-

(1 ) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का मोहल्ला / वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक मोहल्ला/ वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है-

[क] 12 मीटर से अधिक की चौडाई वाले मार्ग ।

[ख] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग ।

[ ग] 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग ।

(2) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा-

[क] पक्का भवन , आर० सी०सी० छत या आर० बी० छत सहितः

[ख] अन्य पक्का भवन,

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य मवन, जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है ।

(3) अधिशासी अधिकारी , तद्‌नुसार मोहल्ला / वार्ड में नीचे दर्शाए गये के अनुसार समस्त भवनों को अधिकतम नौ विभिन्न समूहों की संख्या में और समस्त रिक्त भू- खण्डों के मामले में अधिकतम तीन विभिन्न समूहों की संख्या में व्यवस्थित करेगा-

[क] भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होगें-

(एक) 12 मीटर से अधिक चौडाई वाले मार्ग पर स्थित आर० सी०सी० छत सहित पक्का मवन, (दो) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर से कम चौडाई वाले मार्ग पर स्थित आस०सी ०सी० छत सहित पक्का भवन;

(तीन) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर० सी० सी० छत्त सहित्त पक्का भवन, (चार) 12 मीटर से अधिक चौडाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन,

(पाँच) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर अन्य पक्का भवन, (छः) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवनः

(सात) 12 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन,

(आठ) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर कच्चा भवन;

(नौ) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन;

(ख) भूमि के मामलों में निम्नलिखित्त तीन समूह होगें-

(एक) 12 मीटर से अधिक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमिः

(दो) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर भूमिः

(तीन) ७ मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर भूमिः

5-न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण-

(1) अधिशासी अधिकारी , मोहल्ला / वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार या यथास्थिति प्रत्येक भवन समूह के लिए फशी क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (रुपये प्रति वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन या भूमि के रूप में किराया दर नियत करेगा-

[क] भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और [ख] ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान न्यूनतम किराया दर- परन्तु यह कि ऐसे मासिक किराये की दर प्रति इकाई क्षेत्रफल नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां

178                   उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)              [भाग 8
        दाखिल करने के लिए न्यूनतम       तीस दिन का समय देगा । किसी मोहल्ला / वार्ड में प्राप्त आपत्तियों का
        मिन्न-भिन्न बार अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर मोहल्ला/ वार्डवार
        सुनवाई की जायेगी । प्रत्येक मोहल्ले में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिये प्राप्त
        आपत्तियाँ अन्तर्विष्ट रहेंगी । समस्त आपत्तियों का निस्तारण, अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की
        कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया
        जायेगा । यह आवश्यक नहीं होगा कि समस्त आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से
        सुना जाये । आपत्तियों का मोहल्लावार विनिश्चिय किया जायेगा ।
   स्व-कर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बरुआसागर क्षेत्र में आने वाले मोहल्लों के आवासीय
                       भवनों/ भूखण्डों की प्रति वर्ग फुट दर न्यूनत्तम मासिक किराया दर
        मोहल्लेका    12मीटर से अधिक चौडे    09 मीटर से 12 मीटर   09 मीटर से कम चौडे    भू-खण्ड / प्लाट पर
          नाम         मार्ग पर ( रुपये दर से) चौडे मार्ग पर (रुपये दर मार्ग पर (रुपये दर से) (रुपयेदर से)
                                                   से)
                     पक्का   अन्य    कच्चा  पक्का   अन्य कच्चा  पक्का    अन्य कच्चा  12 मी०  9 मी० से ५ मी०
                      भवन    पक्का   भवन    भवन     पक्का भवन    भवन    पक्का  मदन  से अधिक   अधिक   से कम
                     RCC     भवन           RCC      भवन         RCC      भवन        चौडे मार्ग 12 मी० चौडे
                    या RB                  या RB                या RB                  पर    से कम   मार्ग पर
                                             छत                  छत                           चौडे
                                                                                             मार्ग पर
  1        2           3       4      5       6      7     8      9      10     11     12        13    14
  T   कटरा            1.15    1.00   0.90    1.10   0.95  0.85   1.00    (0.90 0.80   0.50    0.50    0.50
  2   निगीनाखेरा      1.15    1.00   0,90    1.10   0.95  0.85   1.00    0.90  0.80   0.50    0.50    0.50
  3   बाजार           1.15    1.00   0.90    1.10   0.95  0.85   1,00    0.90  0,80   0.50    0.50    0.50
  4   मातवाना         1.15    1.00   0.90    1.10   0.95  0.85   1,00    0.90  0.80   0,50    0.50    0.50
  5   सनौरा           1.15    1.00   0.90    1,10   0.95  0.85   1.00    0.90  0.80   0.50    0.50    0.50
  6   अम्बेडकर नगर    1.00   0.50    0.80    0.95   0,85  0.75   0.90    0,80  0.70   0,50    0.50    0.50
  7   अयोध्या की      1.00   0.90    0.80    0.95   0,85  0.75   0.90    0.80  0.70   0.50    0.50    0.50
      दौरिया
  8   घयायपुरा        1.00   0.90    0.80    0.95   0.85  0.75   0.90    0.80  0.70   0.50    0.50    0.50
  9   दुरटिया         1.00   0.90    0.80    0.95   0.85  0.75   0.90    0.80  0.70   0.50    0.50    0.50
  10  झलकारी बाई      1.00   0.90    0.80    0.95   0.85  0.75   0.90    0.80  0.70   0.50    0.50    0,50
      नगर
 11 नई बस्ती          1.00   0.90    0,80   0.95    0.85  0.75   0,90   0.80   0.70   0.50    0.50    0.50
 12 पारीवारन          1.00    0.90   0.800  0.95    0.85  0.75   0.00    0.80  0.70   0.50    0.50    0.50
      खिरक
 13 बांसमिरे की       1.00    0,90   0.80   0.95    0,85  0.75   10.90   0.80  0.70   0.50    0.50    0.50
      टौरिया
 14   लाल्लेकी        1,00    0.90   0,80    0.95   0,85  0,75   0,90    0.80  0.70   0.50    0,50    0,50
      टौरिया
 15   मिलान           1,00   0.90    0,80    0.95   0.85  0.75   0.90    0:80  0.70   0,50    0.50    0.50
  16  इन्दीवर नगर     1,00   0,90    0.80    0.95   0.86  0.75   0.90    0.80  0.70   0.50    0,50    0.50
 17   सिनीनिया        1,00   0.90    0.80    0.95   0.85  0.75   0.00    0.80  0.70   0,50    0.50    0.50
      फाटक

स्पष्टीकरण (1 ) भवनों के गृहकर निर्धारण के प्रयोजनार्थ 80 % (अस्सी प्रतिशत) आच्छादित क्षेत्रफल को फर्शी क्षेत्रफल के रूप में माना जा सकता है ।

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(2) अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर वास्तविक न्यूनतम मासिक किराया अथवा उप नियम ( 1 ) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है-

अनुसूची

श्रेणी

सम्पत्ति का विवरण

अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर

उपनियम (1 ) के अधीन नियत दर के समान ।

सरकारी अथवा गैर सरकारी छात्रावास, स्वीमिंग पूल, क्रीडा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औधोगिक इकाईयां (उद्योग विभाग की परिभाशानुसार ) , एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में, स्थित नहीं है) , 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध डबलरोटी, अंडे धोबी/लांड्री. फल सब्जी, फोटो स्टेट, नाई/ हेयर ड्रेसर, (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सियां न हों और जिसमें वातानुकूलन / कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान ।

2 महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं मेडीकल स्टोर, टेन्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर ।

उपनियम ( 1) के अधीन निर्धारित दर का दो गुना ।

उपनियम (1 ) के अधीन निर्धारित दर का चार गुना ।

3. सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्रोस्टिक केन्द्र, पैथोलाजी लैब, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरैपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय , मेडिकल कॉलेज एवं डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, आडीटोरियम (प्रेक्षागृह) सामुदायिक केन्द्र स्टाररहित होटल, एक सितारा और उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाते है, टेलीविजन केबिल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंक ए० टी० एम ०, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मंदिरा भी परोसी जाती है ।

4 वाणिज्यिक दुकानें एवं अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं है ।

उपनियम (1 ) के अधीन निर्धारित दर का पाँच गुना ।

(3) नगरपालिका को, उपनियम (2) की अनुसूची की श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के अधीन गुणांक बढाने का अधिकार होगा ।

6-न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन-

जब नियम 5 के अधीन आपत्तियों का विनिश्चय कर लिया जाये तो अधिशासी अधिकारी ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में यथास्थिति, मोहल्ला / वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए, फर्शी क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट लागू किराये की न्यूनतम मासिक दर अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अंतिम हो जायेगी ।

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[भाग 8 7-कर निर्धारण一

(1 ) कर का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जायेगाः-

[क] (एक) आवासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना-

फर्शी क्षेत्रफल निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर 12 (दो) आवासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना- भूमि का क्षेत्रफल निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

[ख] (एक) अनावासिक (व्यवसायिक) भवन के वार्षिक मूल्य की गणना-

आच्छादित क्षेत्रफल आवासिक भवन की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर × 12

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल x वास्तविक न्यूनतम मासिक किराया दर 12

(दो) अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना-

भूमि का क्षेत्रफल मासिक दर × 12 आवासिक भूमि की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की

(2) ऐसे आचासिक एवं व्यवसायिक भवन जिनके भूमि पर निर्मित अच्छादित क्षेत्रफल के अलावा भवन की छत पर या बेसमेन्ट में निर्मित प्रत्येक तल के गृहकर की गणना प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल को सम्मिलित कर की जायेगी ।

(3) जहाँ नगरपालिका इस प्रकार संकल्प करे वहाँ सम्पत्ति करों के निर्धारण के प्रयोजन के लिये वार्षिक मूल्य-

(क) भूमि और स्वामी द्वारा आवासिक भवन, जो दस वर्ष से अनाधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह दस वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो 32.5 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उपधारा (1 ) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा, और

(ख) किराये पर दिये गये आवासिक भवन, जो 10 वर्ष से अनधिक पुराना हो , के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उपधारा (1 ) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा ।

(4) संदेय कर अधिनियम की धारा 131 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) के अधीन नियत दरों के अनुसार एक वार्षिक मूल्य के आधार पर संदेय होंगे जिसकी दर 7 % होगी ।

(5) सेवा प्रभार-उपनियम (2 ) के आधार पर निर्धारित कर के 75%, 50% या 33.33% दर पर आगणित्त सेवा प्रभार नगर पालिका के माध्यम से उपबंधित पूर्ण या आंशिक या शून्य सेवाओं के उपयोग के आधर भारत संघ या उसके विभागों द्वारा संदेय होंगे ।

(6) स्व-निर्धारण भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर भुगतान के लिये मुख्यतः दायी या अन्य दायी व्यक्ति, नियम 4 और नियम 7 के उपबंधो के अनुसार निर्धारित कर , नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ यथास्थित्ति प्रपत्र ' क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित अधिसूचित बैंकों या अन्य स्थानों में नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के अधीन निर्धारित दिनांक तक चालान के साथ जमा करेगा ।

181 भाग 8 ]

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(5) प्रोत्साहन अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को प्रोत्साहन, यथास्थिति, भवन या भूमियों के चार्षिक मूल्य में निम्नलिखित रीति से प्रदान किया जा साकता है ।

(क) ऐसे भवन जिसमे वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचलन में हो या कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षारोपण और हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित और पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या प्रभावकारी प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हों तो उसके वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु दो प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा ।

परन्तु उपर्युक्त प्रोत्साहन उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रख- रखाव का सत्यापन करने के पश्चात्वर्षानुवर्ष के आघर पर प्रदान किया जायेगा ।

8.निर्धारण सूची-

(1 ) समस्त भवनों या भूमियों या दोनों के सम्बन्ध में गृहकर निर्धारण सूची, कर गणना के पश्चात निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी-

(क) भवनों तथा भूमियों के सम्बधित स्वामियों या अध्यासियों द्वारा पालिका से प्राप्त प्रपत्र 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' में प्रस्तुत किये गये विवरण, या

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा इस निमित्त संग्रहीत सूचना , जहाँ प्रपत्र क, ख, ग , या घ में सूचनायें विहित समय के भीतर प्रस्तुत्त न की जाये । इस स्थिति में फर्शी क्षेत्रफल की गणना भवन के आच्छादित्त क्षेत्रफल के 80 % के आधार पर की जायेगी ।

(ग) गृहकर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-

(एक) सड़क और मोहल्ले , जिनमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,

(दो) नाम, संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट, जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, द्वारा सम्पत्ति का अभिधान,

(तीन) स्वामी का नाम, चाहे सम्पत्ति स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो । यदि किराये पर हो तो, किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भूमि समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल आधारित तथा फर्शी क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर,

(पाँच) भवन का फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों, (छ ) भवन निर्माण का वर्ष

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति

(2) स्वकर निर्धारण से सम्बन्धित सूची ऐसे आवासिक भवन , जिनके स्वनिर्धारित कर प्रपत्र- क में और ऐसे अनावासिक भवन जिनके लिए स्व-निर्धारित कर प्रपत्र - ग विहित समय के भीतर जमा कर दिये गये हों, उपनियम (१ ) में तैयार की गयी निर्धारण सूची प्रविष्ट किये जायेंगें ।

परन्तु यह कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर, यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के प्श्चात शास्ति अधिरोपित की जाएगी ।

9-सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति-

(1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची तैयार हो जाये नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहाँ और जब उक्त सूची का निरीक्षण किया जाये, ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित करायेगा ।

(2) भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना अन्य प्रविष्टियों तथा छूटों के सम्बन्ध में आपत्तियां, अधिशासी अधिकारी को संबोधित करके सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के पश्चात् 182

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[भाग 8

एक माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी । तत्पश्चात मासिक किराया दर के निर्धारण से संबंधित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(3) नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आपत्तियों का निस्तारण करेगा ।

10 -करों का भुगतान-

अधिशासी अधिकारी, नियम 4, 7 और 8 के अधीन भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को, उस रीति से जैसा की उचित समझे बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक उपदर्शित किया जायेगा, जब तक यह अधिसूचित बैंकों या नगरपालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा । यदि विहित दिनांक कर की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उस धनराशि पर, जो अवशेष रह गई हो बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, कर भुगतान के लिये निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक संदेय होगा।

11-स्वकर निर्धारण-

भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्वयं अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित कर को स्व निर्धारण विवरण के साथ आनलाईन, चेक, संदाय आदेश या अन्य उपयुक्त ढंग से अधिसूचित बैंक या नगरपालिका कार्यालय में जमा कर सकता हैं ।

12-शास्ति-

(1 ) अधिशासी अधिकारी यथास्थिति, प्रस्तुत किये गये भवन के फर्शी आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के विवरणों या स्व निर्धारण के अन्य विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यादृच्छिक जांच की व्यवस्था करेगा और एसे मामलों में जहाँ भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया हो या तद्संबंध में त्रुटि पूर्ण विवरण दिया गया है, वहां वह यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को दो सप्ताह के भीतर यह कारण बताने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण कर में होने वाले अन्तर के अनधिक चार गुने की शास्ति अधिरोपित की जाये ।

(2) यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिए जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समड़ों, करने के पश्चात्, अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति जो नोटिस के अनुसार अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और कर धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है ।

(3) नियम 3 के उपनियम (1 ) और ( 3 ) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में, अधिशासी अधिकारी ऐसी शारित अधिरोपित कर सकता है जो भूमि के क्षेत्रफल 50 वर्ग मी० 200 वर्ग मी० , 400 वर्ग मी० , तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः रु0 100.00, रु० 1,000.00, रु0 5,000.00 तथा रु0 25,000.00 हो सकती है । परन्तु यह कि 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में, शास्ति का 5 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा। नियम 8 के अधीन निर्धारण सूची तैयार करते समय नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने कीस्थिति में नियम 4 के अधीन प्रस्तावित फर्शी क्षेत्रफल की दरों का प्रयोग शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 3 के उपनियम (4 ) के उपबंधो का उल्लंघन करेगा सम्पत्ति कर की दो गुनी धनराशि अथवा प्रतिदिन रु0 500.00 की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा ।

13-नियम 12 के उपनियम (1 ), (3 ) और (4 ) के अधीन अधिशासी अधिकारी द्वारा शास्तियों का गुणावगुण के आधार पर प्रशमन, शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकता है ।

कल्पना शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बरुआसागर ।

183 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

कार्यालय , नगरपालिका परिषद्, चिरगांव (झांसी)

13अक्टूबर, 2021 ई0

सं० 3347/ न०पा०परि० चिरगांव / 2021-22-30प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916(2) संशोधन 1994 की धारा 298 सूची-1 घ के अन्तर्गत्त प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद् चिरगाँव सीमान्तर्गत शासनादेश संख्या एक / 838 / कम्प्यू० सेल / 2019-20 लखनऊ दिनांक 22 सितम्बर , 2020 के अनुसार निवेश मित्र में निकाय की लाईसेंस रेट लिस्ट को ई- नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से लागू किये जाने हेतु संलग्न प्रारूप क्रम संख्या 1 से लेकर 128 मदों होटल रेस्टॉरेन्ट, नर्सिंग होम, परिवहन एवं अन्य व्यवसाय आदि पर शुल्क/ फीस दर निर्धारण, वसूली विनियमन, नियमन एवं नियन्त्रण हेतु उपविधि बनाये जाने हेतु पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर , 2021 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है । शासनादेश संख्या 161 सी० एम०/ नौ-9-97-23ज / 97, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 एवं निदेशालय के पत्र संख्या एक / 872 / कम्प्यू० सेल/2019-20 दिनांक12 जनवरी, 2021 के द्वारा वार्षिक दुकान लाईसेंस की दरें निर्धारित करके लागू किये जाने का निर्देश प्राप्त हुये है । इस उपविधि से किसी व्यक्तिगत/ संस्थागत/ सरकारी विभाग तथा व्यवसायी प्रभावित होगा । इसलिये इस उपविधि के प्रकशन के 30 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने सुझाव / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समयावधि उपरान्त प्राप्त सुझाव/ आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा । उक्त नियमावली को आपत्तियों सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला " में दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 एवं 'दैनिक जागरण में दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 को सूचना प्रकशन कराया गया था, जिसकी अवधि 30 दिन निर्धारित की गई थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तदोपरान्त नगर पालिका परिषद् चिरगाँव (झांसी) के बोर्ड की बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को पारित प्रस्ताव द्वारा उपविधि को अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली , 2021

शासनादेश संख्या एक/838 / कम्प्यू० सेल/2019-20 लखनऊ दिनांक 22 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 161 सी० एम० / नौ-9-97-23ज/ 97, दिनांक 16 दिसम्बर , 1997 एवं निदेशालय के पत्र संख्या एक /872/ कम्प्यू०सेल/ 2019-20 दिनांक12 जनवरी, 2021 के द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत्त नगरपालिका परिषद् चिरगाँव सीमान्तर्गत लाईसेंस उपविधि बनाई गई है. जो यह लाईसेंस उपविधि, 2021 कही जायेगी ।

परिभाषा जब तक कोई विषय या प्रसंग में कोई बात्त प्रतिकूल न होने पर इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली में-

(क) "अधिनियम " का तात्पर्य उ ० प्र० नगरपालिका अधिनियम 2, 1916 से है ।

(ख) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् चिरगाँव झांसी से है ।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् चिरगाँव के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्था से है ।

(घ) यह लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली 2021 नगरपालिका परिषद् चिरगाँव झांसी कहलायेगी ।

(ङ) "अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् चिरगाँव झांसी से है ।

(च) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य प्रभारी अधिकारी नगरपालिका परिषद् चिरगाँव झांसी से है ।

(छ) "अध्यक्ष/चेयरमैन का तात्पर्य अध्यक्ष / चेयरमैन नगरपालिका परिषद् चिरगॉव झांसी से है ।

(ज) "लाईसेंस अधिकारी / अधिशासी अधिकारी " नगरपालिका परिषद् चिरगाँव झांसी एवं अधिकृत कर्मचारी से होंगे ।

1 -यह लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली नगरपालिका परिषद् चिरगाँव सीमान्तर्गत लागू होंगे । यह नियम लाईसेंस एवं अन्य शुल्क के लिये भी लागू होंगे ।

2-कोई भी दुकानदार या अन्य व्यवसायी इस नियमावली के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त किये बिना व्यवसाय नहीं कर सकता और उपनियम लागू होने के पूर्व से चल रहे समस्त दुकानदारों, व्यवसायियों, प्रतिष्ठानों आदि को लाईसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

3-लाईसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक बैध होंगे । अगले वित्तीय वर्ष के लिये पुनः लाईसेंस प्राप्त करना होगा ।

4-वित्तीय वर्ष में ही प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय के लिये आवश्यक होगा कि निम्न लिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि. ट्रेड लाईसेंस शुल्क के रूप में जमा करके लाईसेंस प्राप्त कर लेवे ।

5-ट्रेड लाईसेंस शुल्क प्राप्त करने के लिये अपेक्षित धनराशि प्राप्तकर्ता कार्यालय नगरपालिका परिषद चिरगाँव में जमा कर सकता है अथवा नगरपालिका के अधिकृत कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है ।

184

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल , 2022 ई० ( बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 8

6-केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य कोई विधि निहित संस्था द्वारा तालिका में वर्णित ट्रेड लाईसेंस के नियन्त्रण हेतु लाईसेंस से मिन्न होगा ।

7- नगरपालिका अध्यक्ष/ प्रशासक/ प्रभारी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेंस का निरीक्षण कर सकता है । प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिये अधिकृत होगा ।

8 - नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एवं अधिकृत कर्मचारी लाईसेंस निर्गत कर सकता है ।

9-जो शुल्क इस पालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाईसेंस शुल्क लिया जायेगा ।

10-इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरें प्रभावी होते ही पूर्व में लागू की गई लाईसेंस शुल्क की दरें निष्प्रभावी समझी जायेगी ।

11- तालिका की मदों में उल्लिखित ट्रेड लाईसेंस शुल्क न बनवाने पर अथवा निरीक्षण में पकड़े जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ शुल्क वसूला जायेगा। विशेष परिस्थिति में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह माफ कर सकता है ।

12-लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरों में 05 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसमें पालिका बोर्ड को दो तिहाई बहुमत से संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा सहमति न होने की दशा में इसका विनिश्चय मताधिकार द्वारा होगा ।

नोट- प्रशासन द्वारा बन्दी दिवस को दुकान बन्द करना अनिवार्य होगा । केवल जलपान, आवश्यक सेवा की दुकाने खुली रहेंगी।

सुलहनामा

यदि कोई दुकानदार नियमों के विरुद्ध होटल, दुकान आदि नगर पालिका परिषद् सीमा के अन्दर रखता है तथा कानून के उल्लंघन पर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी दोषी व्यक्त्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी करता है उसी समय यदि दोषी व्यक्ति सुलहनामा के लिये प्रार्थना-पत्र दे तो अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी शुल्क लेकर जो रु० 1,000.00 से अधिक न होगा । लेकर सुलह कर सकता है ।

दण्ड

उ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम, 1916की धारा 299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद् चिरगाँव झांसी यह प्राविधान करती है कि इन उपनियमों के उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा रु ० 1,000.00 का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है । प्रथम दोष सिद्ध होने पर यदि कोई उल्लंघन जारी रखता है तो प्रतिदिन के लिये जिनमें अपराध प्रमाणित हो तो रु0 25.00 प्रतिदिन दण्ड लिया जा सकेगा । अर्थदण्ड की धनराशि न भुगतान करने पर कारावास से दण्डित होगा, जो 6 माह तक हो सकता है ।

ट्रेड लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् है-

दर वार्षिक

मद का नाम

क्र०सं०

2

1

3

रु०

होटल रेस्टोरेन्ट

1 होटल लॉजिंग हाउस तथा गेस्ट हाउस 10 शय्या तक/ होटल ढावा

2 तीन सितारा होटल

5,000.00 3 पांच सितारा होटल

8,000.00

नर्सिंगहोम

4

900.00 नर्सिंग होम (20 बेड तक)

5 नर्सिंग होम (20 बेड ऊपर रू0 50 प्रति बेड)

50(प्रति बेड) 6

900.00 प्रसूति गृह (20 बेड तक)

T

1,000.00 प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)

8

2,500.00 प्राईवेट अस्पताल

9 पैथालॉजी सेंटर

750.00

10

900.00 एक्सरेक्लीनिक

11 डेन्टल क्लीनिक

12 प्राईवेट क्लीनिक

1,000.00 भाग 8]

185 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

2 1

परिवहन

13 आटो रिक्शा 2 सीटर

14 आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)

15 आटो रिक्शा 4 सीटर

16 मिनी बस

17

बस

18 तांगा

19 रिक्शाकिराये पर

20 रिक्शा निजी चलित

21 ठेला/ ठेली

22 हाथ ठेला

23 बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी

24 ट्राली

25

अन्य चार पाहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)

अन्य व्सवसाय

26 धुलाई गृह (लाण्ड्री)

27 ड्राई क्लीनर

28 फाईनेन्स कम्पनी, चिट फंट

29 इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा

30 फाउन्डिग, इन्जीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल

31

पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)

32 हड्डीखाल गोदाम

33 बार/बियर

34

आइस फैक्ट्री

35 बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)

36

देशी शराब (प्रति दुकान)

37

विदेशी शराब (प्रति दुकान)

38

भैंसा मांस की दुकान

39 बकरा मांस की दुकान

पशु पालन

40

प्रति पशु

41

कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना

42

प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरा आदि)

43

प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय ,भैंस, घोड़े, बकरा आदि)

44

स्कूटर, मोटर, साईकिल रिपेयर सेंन्टर

45 स्कूटर,तीन पाहिया रिपेयरिंग शॉप

46 साइकिल पार्टस व साइ‌किल विक्रेता

47

साइकिल मरम्मत की दुकान

48 आटा चक्की,स्पेलर, धान मशीन आदि

49

गन्ना, कोल्हू आरा मशीन, धर्मकाटा

पेट्रोलियग

50

दुकान तेल मिटटी 100 गैलेन तक

51 दुकान तेल मिटटी 500 गैलेन तक

52

पेट्रोल पम्प डीजल पम्प फुटकर विक्रेता

53 पेट्रोल पम्प डीजल पम्प थोक विक्रेता

54 जनरेटर डीजल प्रति नग

55

दुकान अन्य पेट्रोल उत्पाद

56

गोदाम कबाड़ / गूदड़ आदि

57 कोयला भट्टी

3

रु०

150,00

500.00

250.00

1,000.00

500.00

50.00

20.00

25.00

20.00

20.00

20,00

50.00

500.00

250.00

1,000.00

4,000.00

1,500.00

100.00 (प्रति पशु)

700.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

500.00

10.00

500,00

50.00

100.00

1,000.00

1,000.00

500.00

900.00

1,000.00

50.00

250.00

2.500.00

5,000.00

500.00

500.00

1,000.00 186

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

1

2

58

जूता बनाने का कारखाना बड़ा

59 जूता बनाने का कारखाना छोटा

[भाग 8

3

रु०

2,000.00

1,000.00

लोहा व्यापारी, टिम्बर ,सीमेन्ट, टाइल, मारबल, ईटा, बालू, हार्डवेयर, सेनेटरी

60 फुटकर

61 बिजली का सामान थोक विक्रेता

62 बिजली का सामान फुटकर विक्रेता

63 कपड़ा व्यापारी थोक विक्रेता

64 कपड़ा व्यापारी फुटकर विक्रेता

65

बेकरी भट्टी

66 बेकरी पावर

67

हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक कारीगर)

68

हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक से अधिक कारीगर)

69

कुकिंग गैस सिलेण्डर फिलिंग फुटकर विक्रेता

70 जनरल मर्चेन्ट थोक

71

जनरल मर्चेन्ट फुटकर

72 टेलरिंग हाउस (01 से 05 कर्मचारी तक)

73

टेलरिंग हाउस (05 कर्मचारी अधिक)

74 कोयला थोक विक्रेता

75

कोयला फुटकर विक्रेता

76

पेन्ट की दुका

77 ज्वैलर्स बड़े (पांच लाख से अधिक से टर्नओवर)

78 ज्वैलर्स बड़े ( एक लाख से पांच लाख टर्नओवर)

79 डेयरी फार्म

80

भूसा थोक विक्रेता

81

भूसा फुटकर विक्रेता

82 वी.डी.ओ. लाईब्रेरी

केबिल टी.बी.

83

84 अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, थोक विक्रेता

85

अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, फुटकर विक्रेता

86

टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रुपया से अधिक लागत)

87

टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रुपया लागत तक)

88

पान की दुकान खोखा

89 चाय की दुकान पक्की

90

चाय की दुकान खोखा

91 मीठा, चाय, की दुकान पक्की बड़ी

92 किताबों के थोक विक्रेता

93

किताबों के फुटकर विक्रेता

94 लकड़ी के टाल थोक विक्रेता

95

लकड़ी के फुटकर विक्रेता

96 रेडियों मैकेनिक

97

टी०बी० इलक्ट्रानिक की दुकान

98

मिठाई की दुकान

99 सब्जी/ फल वि विक्रेता

100

मसाले फुटकर विक्रेता

101 मसाले थोक विक्रेता

102 फर्नीचर मरम्मत कर्ता

फर्नीचर विक्रेता

103

104 क्राकरी फुटकर विक्रेता

105 क्राकरी थोक विक्रेता

1.500.00

1,000.00

1,500.00

250.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00

750.00

500.00

100.00 (प्रति कर्मचारी)

500.00

250.00

1,000.00

15.000.00

2,000.00

500.00

250.00

500.00

1,500.00

5,000.00

100.00

100.00

50.00

5,000.00

5,000.00

2.500.00

500.00

750.00

5,000.00

2.500.00

150.00

500.00

2.500.00

500.00

500.00

1,000.00 भाग 8]

187 उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

2 1

106 लाउड स्पीकर किराये पर (पांच सेट तक)

107 लाउड स्पीकर किराये पर ( पांच सेट से अधिक)

108 खराद मशीन लकड़ी

109 आभूषण मरम्मत कर्ता

110 जूता, चप्पल मरम्मतकर्ता

111 ट्रान्सफार्मर बिजली (प्रति ट्रान्सफार्मर) भूमि किराया

112 सब स्टेशन (प्रति वर्गमीटर)

113 प्रिटिंग प्रेस

114 ब्यूटी पार्लर

115 मोबाइल की दुकान

116 मोबाइल मरम्मत की दुकान

117 आटो पार्ट्स

118 फोटो कापी स्टेट

119 फोटो स्टूडियो

120 वाहन एजेन्सी दो पहिया

121 वाहन एजेन्सी चार पहिया

122 ट्रक वाहन

123 वाहन से प्रचार का लाइसेन्स शुल्क 124 पब्लिकस्कूल (अंग्रेजी/ हिन्दी माध्यम) 125 कोचिंग सेंन्टर ( हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट तक) 126 कोचिंग सॅन्टर (प्रतियोगी परीक्षा) 127 विवाह घर

128 मोबाईल टावर (प्रति टावर)

3

रु ०

250.00

50.00

(प्रति लाउड स्पीकर)

2,500.00

2,000.00

50.00

2,500.00

(प्रति वर्ग मीटर)

500.00

500.00

1,000.00

2,500.00

1,500.00

5,000.00

50.00

250.00

2,500.00

5,000.00

500.00

100.00

2,500.00

5,000.00

25,000.00

उर्मिला,

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद्,

चिरगांव, (झांसी)।

कार्यालय , नगरपालिका परिषद्, बिजनौर (जनपद बिजनौर)

26अप्रैल, 2022 ई ०

सं० 397/ न० पा० परि० बि०/ 2022-23- संख्या-314/ न०पा० परि०बि०/ 16, दिनांक 26 अगस्त, 2016 नगर पालिका परिषद्, बिजनौर ने नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 एवं उसमें दी गई उप धाराओं तथा शासन द्वारा समय- समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद, बिजनौर में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों को जलकर, भूमि भवन कर, व जल मूल्य से छूट प्रदान करने हेतु नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131 अन्तर्गत बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त नियमावली तैयार की गयी थी, जिसको बोर्ड निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया गया । नियमावली पर दावे एवं अपत्तियों प्राप्त करने हेतु नियमावली को नियमानुसार समाचार -पर्ची बिजनौर 'टाइम्स" दिनांक 28 अगस्त, 2016 व दैनिक 'सांध्या चिंगारी दिनांक 21 अगस्त, 2015 में तथा प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/ सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये । निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई । तदोपरान्त नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया, जिसका अनुमोदान निकाय बोर्ड द्वारा दिनांक 18-03-2016 की बैठक में किया गया । नगर पालिका परिषद, बिजनौर में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियो/ अधिकारियों को जलकर, भूमि भवन कर, व जल मूल्य से छूट प्रदान करने के साथ-साथ पालिका सीमान्तर्गत स्थित समस्त प्रकार के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों पर स्वमूल्यांकन सम्पत्ति कर एवं किराया दर आरोपित करते हुए , उत्त्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 408 / नी-9-10633/ 95-टी०सी० , दिनांक 22 फरवरी , 2010 व 135/9-9-11-190- द्वि० स० वि० आ ०/04 , दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में एवं नगर पालिका परिषद, अधिनियम, 1916की धारा 293 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वकर प्रणाली की नियमावली तैयार कर दी गयी है । स्वीकृति हेतु नियमावली का विवरण निम्नवत् है ।

नियमावली

खण्ड (क)

1-नाम यह नियमावली " स्वकर निर्धारण नियमावली नगरपालिका परिषद , बिजनौर के नाम से जानी

जायेगी ।

188

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 8

2-अर्थ-स्वकर प्रणाली के तहत भवन स्वामी स्वयं भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लेखित दरों के आधार पर आंगणन कर, भवन पर ' कर' निर्धारण कर सकेगा ।

3-परिभाषायें- इस नियमावली में-

(1 ) नगर पालिका से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, बिजनौर है ।

(2) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1916 है ।

(3) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बिजनौर से है ।

(4) भूमि/ भवन से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, बिजनौर की सीमा में स्थित भूमि/ भवन है ।

(5) स्वकर निर्धारण प्रणाली से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश संख्या 408/ नौ-9-106331/95-टी० सी०, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त निकायों में लागू किया गया है ।

(6) आवासीय भवन से तात्पर्य उस मवन से है, जिसका प्रयोग उसके स्वामी /अध्यासी द्वारा निवास के रूप में किया जा रहा है ।

(7) व्यवसायिक भवन से तात्पर्य उस भवन से है, जिसका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है।

(8) मिश्रित भवन का तात्पर्य उस भवन से है , जिसमें आवासीय के साथ- साथ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हो ।

(9) पक्का भवन से तात्पर्य ऐसा भवन है, जिसकी छत आर ० सी ०सी० या आ० बी० पद्धति से निर्मित हो तथा आधुनिक भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया हो ।

(10) अन्य पक्का भवन से तात्पर्य ऐसा भवन, जिसकी छत कड़ी पत्तियों से निर्मित हो ।

(11) कच्चा भवन से तात्पर्य ऐसा भवन, जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, लोहा/ सीमेंट की चादर आदि से निर्मित हो ।

(12) मासिक किराया दर से तात्पर्य इस नियमावली में भवनों/ भूमि कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिये निर्धारित प्रतिवर्ग फुट किराये से है ।

(13) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य पालिका अधिनियम की धारा 140 से उल्लेखित वार्षिक मूल्य से है ।

(14) आच्छादित्त क्षेत्रफल से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है ।

(15) कारपेट एरिया से तात्पर्य भवन के उस क्षेत्र से है, जहाँ कारपेट बिछाया जा सके ।

(16) मोहल्ले की श्रेणी से तात्पर्य मौहल्ले में विकास की स्थिति, भवनों की स्थिति, नाली सड़क खड़जे, स्थानीय लोगो के रहन-सहन इत्यादि से है ।

(17) मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थिति दोनों सरकारी नाली/ नाला के बीच की दुरी से है ।

4-क्षेत्रफल की गणना विधि (1 ) कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जायेगी-

(1 ) कक्ष आंतरिक आयाम की पूर्ण माप ।

(II) आच्छादित बरामदा आंतरिक आयाम की पूर्ण माप ।

(III ) बाल्कनी गलियारा रसोईघर और भण्डारगृह-आंतरिक आयाम की 1/2 प्रतिशत माप।

(IV) गैराज आंतरिक आयाम की 1/4 माप ।

(V) स्नानागार शौचालय, डॉरमेट्री और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा ।

5-वार्षिक मूल्य की गणना विधि-भवन का वार्षिक मूल्य 12 खण्ड (ख ) में उपलब्ध सूची अनुसार मासिक दर भवन का कार्पेट एरिया ।

6-वार्षिक मूल्य के आधार पर आंगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य (क) नगरपालिका अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रिति के अनुसार क्षेत्रफल समय - समय पर किराया दर और कर- निर्धारण सूची तैयार करवायेगा । ( संशोधित 141 ) (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारण कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, जमा कर सकता है ।

(ख) सर्वेक्षण के दौरान आवासीय और व्यवसायिक भवनों को पृथक- पृथक संख्यायें आवंटित की जायेगी, यदि किसी भवन में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों गतिविधियां पायी जाती है तो दोनों को पृथक- पृथक संख्यायें आवंटित्त की जायेगी (यथा भवन आदि आवासीय है तो 11 तथा यदि व्यवसायिक है तो 1-1सी , 1-2सी आदि डाले जायेंगे) जायेगी । (ग) भवन स्वामियों को 31 जुलाई तक चालू मांग को गृहकर जलकर जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट दी 189 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

(घ) भवन स्वामियों को 31 नवम्बर तक चालू मांग का गृहकर जलकर जमा करने पर 05 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

(३) भवन स्वामियों को 31 मार्च तक जमा करने पर न तो किसी प्रकार की छूट दी जायेगी और न ही अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा ।

(च) 31 मार्च के पश्चात् गृहकर जलकर जमा करने में विलम्ब की दशा में प्रतिवर्ष रू0 12% साधारण ब्याज का देय होगा ।

(छ) ब्याज की गणना करों के जमा करने की तिथि से सम्बन्धित माह की अन्तिम तिथि तक की जायेगी।

(ज) करों से सम्बन्धित धनराशि सीधे बैंक में जमा करने के सम्बन्ध में परिस्थितिजनक निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा ।

(झ) व्यवसायिक भवनों ( लागत मूल्य आधारित) पर कर निर्धारण नगर पालिका अधिनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पूर्ववत् किया जायेगा लागत मूल्य से तात्पर्य भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल मूल्य + भवन निर्माण की लागत है ।

(ट) स्वकर निर्धारण से पूर्ण विवरण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में भवन स्वामी द्वारा पालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा । यदि भवन नव निर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण पत्र कार्यालय में जमा किया जायेगा ।

(ठ) व्यवसायिक भवनों के मूल्यांकन में प्रकाशित दर अथवा लागत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन की स्थिति में, जो भी अधिक होगा गणना मान्य होगी ।

7-रेन्ट कन्ट्रोल के मकान - रेन्ट कन्ट्रोल,1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पालिका परिषद, बिजनौर प्रत्येक करों की गणना के लिए वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा बल्कि अब इसके किराये का निर्धारण उ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी ।

8-कर निर्धारण दर भवन पर अकंगणित वार्षिक किराया मूल्यांकन का 07 प्रतिशत गृहकर एवं 12 प्रतिशत जलकर निर्धारित होगा ।

9-करो में छूट:-

(1) स्व अध्यासित भवनों के लिए छूट- स्व अध्यासन की अवधि की गणना उसके कर निर्धारण वर्ष से तथा उसमें उल्लिखित मकानियत में निम्न प्रकार छूट देय होगी-

(क) 10 वर्ष पुराने स्व-अध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।

(II) किराये पर उठे भवन-

(क) किराये पर उठे व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या किराया मूल्यांकन, जो अधिक हो , पर किया जायेगा ।

(ख) किराये पर उठे आवासीय भवन, जो 10 वर्ष तक पुराने होगें, का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना से 25 प्रतिशत अधिक होगा ।

(ग) 10 से 20 वर्ष तक पुराने आवासीय भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगा ।

(घ) 20 वर्ष से अधिक पुराने किराये पर उठे भवनों का वार्षिक मूल्यांकन भवनों के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा ।

(ङ) पूर्व में दर का प्रकाशन किया जा चुका है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं आयी है ।

करमुक्ति (क) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासीय भवन, जो 30 वर्गमीटर पर निर्मित हो, उसका कारपेट एरिया 15 वर्गमीटर तक हो तथा उसके स्वामित्व में नगर पालिका परिषद, बिजनौर में कोई अन्य भवन न हो, गृहकर से मुक्त होगा ।

(ख) समस्त प्रकार के धार्मिक स्थल गृहकर से मुक्त होगा ।

(ग) भवन जिनका उपयोग अनन्य रूप से शिक्षण संस्थानों के रूप में किया जाता हो, किन्तु राज्य सरकार द्वारा सहायतित होना अनिवार्य है । शैक्षणिक गतिविधियों से इतर परिसर कर मुक्त के दायरे से बाहर होंगे ।

11-शस्ति एवं अर्थदण्ड इन उपनियमों का उल्लंघन करने अथवा भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्य छिपाने पर भवन स्वामी पर रु० 1,000.00 से रु0 10,000.00 तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है ।

12-छूट के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, बिजनौर बाबत इसके कि बोर्ड के विशेष प्रस्ताव संख्या-01 दिनांक 27 दिसम्बर , 2014 के द्वारा नगर पालिका परिषद , बिजनौर के सभी नियमित, स्थायी तथा सेवा निवृत 190

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 8

अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से उनके जीवनकाल तक भूमि भवनकर, जलकर तथा जलमूल्य से मुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी सूचना नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-131 के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र सांध्य चिंगारी दिनांक 21 अगस्त, 2015 में प्रकाशित कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्तियां मांगी गयी थी, परन्तु निर्धारित समय में इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

अतः पालिका के नियमित , स्थायी तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को भूमि भवनकर, जलकर तथ जलमूल्य से मुक्त किये जाने हेतु सूचना सरकारी गृजुट में अंतिम रूप से प्रकाशित कराये जाने हेतु निम्न प्रस्ताव की स्वीकृति पुनः प्रदान की जाये ।

"नगरपालिका परिषद बिजनौर के सभी नियमित, स्थायी तथा सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से उनके जीवन काल तक भूमि भवनकर, जलकर तथा जलमूल्य से मुक्त किया जाता है । यह लाभ सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को केवल एक उसी भवन/ सम्पत्ति तथा वाटर कनेक्शन पर प्राप्त होगा, जिसमें वह स्वयं निवास करता हो, चाहे वह सम्पत्ति/ भवन तथा वाटर कनैक्श्न उसके स्वयं के नाम हो अथवा पति, पत्नी, माता/पिता, व पुत्र. के नाम हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित भवन/ सम्पत्ति का वह आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से नियमानुसार स्वामी/ वारिस भी हो । "

13-नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में वर्तमान समय में मकानों/ दुकानों तथा प्लॉट्स आदि के बैनामों के आधार पर नामांकन शुल्क (नाम परिवर्तन शुल्क) मात्र रु० 400.00 वसूल किया जाता है, जो अत्यन्त ही कम है । पालिका की आय में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शुल्क निर्धारित करने हेतु निम्न दरें प्रस्तावित की जाती है ।

वास्ते स्वीकृति बोर्ड-

1 ) रु० 05 लाख तक के आवासीय बैनामे पर रु0 200.00 नाम परिवर्तन शुल्क ।

( (2) रु0 05 लाख से ऊपर तथा 10 लाख से नीचे आवासीय भवनों पर रु0 1,000.00 नाम परिवर्तन शुल्क ।

शुल्क। (3) रु0 10 लाख से ऊपर तथा 50 लाख तक के आवासीय बैनामों पर रु0 2.000.00 नाम परिवर्तन (4) रु0 50 लाख से अधिक पर रु० 5,000.00 नाम परिवर्तन शुल्क ।

नोटः व्यवसायिक भवनों के बैनामों के आधार पर नाम परिवर्तन शुल्क उपरोक्त आवासीय भवनों की दरों से रु0 500.00 अधिक लिया जायेगा । दोनों प्रकार के भवनों के नामांतरण पर बैनामे की तिथि से उसी वित्तीय वर्ष में नामांतरण पर कोई दण्ड नहीं होगा , परन्तु वित्तीय वर्ष के उपरान्त नामांतरण पर रु ० 100.00 व्यावसायिक सम्पत्तियों पर वित्तीय वर्ष में गृहकर न जमा करने की दशा में कुल डिमाण्ड पर 05 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूला जायेगा । रुपये प्रतिवर्ष की दर से दण्ड देय होगा ।

(5) डिमाण्ड नोटिस शुल्क वर्षों पुराना चल रहा है जो कि रु ० 04.00 है, जोकि समय के अनुसार रु० 100.00 डिमाण्ड नोटिस किया जाना प्रस्तावित है ।

(6) व्यावसायिक सम्पत्तियों पर वित्तीय वर्ष में गृहकर न जमा करने की दशा में कुल डिमाण्ड पर 05 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूला जायेगा ।

14-उपसंहार- इस नियमावली के प्रचलन में आते ही नगरपालिका परिषद बिजनौर की पूर्व में लागू गृहकर जलकर नियमावली स्वतः ही खण्डित मानी जायेगी ।

विकास कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बिजनौर ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग संख्या 32/ एल ० ए ० सी० / एच ०क्यू०

15अप्रैल, 2022 ई०

नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(उ०प्र० अधिनियम, संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्र्तगत नोटिस]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने अयोध्या नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृह स्थान एवं बाजार 'पूरक' योजना अयोध्या बनायी है । योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है-

उत्तर-खसरा संख्या 806, 807, 808, 893 भाग, 1017 भाग, 1018 भाग, 1020 भाग, 1021 भाग, 1021/1602 भाग एवं 1027 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या ।

191 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

पूरब-खसरा संख्या 1034, 1033, 1028, 1090, 1091 , 1092, 1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1054 एवं 1052 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या एवं सरयू नदी तटबंध (खसरा सं0-3) , ग्राम मांझा तिहुरा , परगना- हवेली अवध , तहसील सदर, जिला-अयोध्या ।

दक्षिण-सरयू नदी तटबंध ( खसरा सं०-३ ) , उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/ एल ० ए० सी०/ एच ०क्यू० / दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 3, 5, 6, 97, 98, 111 , 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 188, 189, 216, 217, 218, 809 एवं 810 ग्राम मांझा तिहुरा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या व खसरा संख्या 1289, 1293 , 1294, 1295, 1297, 1309 , 1302, 1306 , 1402 भाग, 1542 भाग एवं 1541 ग्राम मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या ।

पश्चिम - उ० प्र ० आवास एवं विकास परिषद् के भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/ एल० ए० सी०/ एच ०क्यू० / दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 1536 भाग , 1535 भाग, 1529 माग , 1528 भाग. 1525 भाग , 1523 भाग, 1522 भाग, 1404 भाग. 1405 भाग, 1401 भाग, 1402 भाग , 1321 माग , 1322 भाग , 1323 भाग, 1334 भाग, 1330 भाग, 1326 भाग, 1332 भाग. 1397 भाग, 1356 भाग, 1355 भाग, 1354 भाग, 1348 भाग, 1350 भाग. 1351 भाग) व खसरा संख्या 936 भाग, 1010 भाग , 1009 भाग, 1008 भाग, 1006 भाग, 1013 भाग, 1001 भाग, 988 भाग, 1000 भाग , 999 भाग, 996 भाग एवं 893 भाग, ग्राम-मांझा बरहटा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर , जिला-अयोध्या।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय , आवास आयुक्त, ( भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01 , उ० प्र ० आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं ।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ० प्र ० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या -01, उ० प्र ० आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में ली जायेंगी । निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी । आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन/ ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/ भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये ।

अजय चौहान, आवास आयुक्त ।

U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD , LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 32/ L . A. C./H. Q.

April15, 2022

NOTICE

[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no . 1 of1966) ]

The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called " Bhumi Vikas Grihsthan Evam Bazar "Purak Yojana Ayodhya to solve the housing problem of the Ayodhya City. The boundaries ofthe comprised area in the scheme are as follows:

North-Khasra no . 806 , 807 , 808 , 893 Part. 1017 Part , 1018 Part , 1020 Part, 1021 Part, 1021/1602 Part and 1027 Part. Village-Manjha Barhata . Pargana - Haveli Awadh, Tehsil- Sadar. District -Ayodhya .

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उत्तर प्रदेश गजट , 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 8

East-Khasra no . 1034, 1033 , 1028 , 1090 , 1091 , 1092, 1070 , 1069 , 1068 , 1067, 1066, 1065. 1064. 1063, 1062, 1054 and 1052 Part, Village-Manjha Barhata, Pargana -Haveli Awadh , Tehsil-Sadar , District- Ayodhya and Saryu River Embankment ( Khasra no.-3 ) Village-Manjha Tihura, Pargana -Haveli Awadh, Tahsil- Sadar , District -Ayodhya.

South-Saryu River Embankment ( Khasra no. -3 ) North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana , Ayodhya Notified vide U.P. Housing & Development Board ( Land Acquisition Section) Letter no . 2315 /LAC/HQ/Dated 09-10-2020 ( Khasra no. 3 , 5 , 6, 97, 98 , 111 , 112 , 113 , 114, 115 , 116, 117, 118, 119, 120, 187, 188 , 189 , 216 , 217 , 218, 809 and 810 Village -Manjha Tihura, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil- Sadar, District -Ayodhya and Khasra no . 1289 , 1293 , 1294 , 1295, 1297 , 1309, 1302, 1306, 1402 Part, 1542 Part, and 1541 Village - Manjha Barhata, Pargana- Haveli Awadh , Tehsil- Sadar, District- Ayodhya.

West-North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana, Ayodhya Notified vide U. P. Housing & Development Board (Land Acquisition Section ) Letter no . 2315 /LAC /HQ/Dated 09-10-2020 (Khasra no . 1536 Part, 1535 Part, 1529 Part, 1528 Part, 1525 Part, 1523 Part, 1522 Part, 1404 Part. 1405 Part, 1401 Part. 1402 Part. 1321 Part, 1322 Part , 1323 Part . 1334 Part. 1330 Part , 1326 Part, 1332 Part, 1397 Part, 1356 Part, 1355 Part, 1354 Part, 1348 Part, 1350 Part, 1351 Part) and Khasra no. 936 Part, 1010 Part, 1009 Part, 1008 Part , 1006 Part , 1013 Part , 1001 Part , 988 Part . 1000 Part , 999 Part , 996 Part , and 893 Part, Village-Manjha Barhata , Pargana-Haveli Awadh , Tehsil Sadar, District -Ayodhya.

The details of land falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner . ( Land Acquisition Section ) , U. P. Avas Evam Vikas Parishad , 104 , Mahatma Gandhi Marg. Lucknow or in the Office of Executive Engineer , Construction Division Ayodhya -01 , U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 5/16/22 Chadakyapuri , Ayodhya on any working day between 11.00 a.m. to 3.00 p.m. Objections against the scheme shallbe received at the Office of the Housing Commissioner. (Land Acquisition Section ) . U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg . Lucknow or in the Office of Executive Engineer , Construction Division Ayodhya -01 U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 5/16/22 Chadakyapuri . Ayodhya within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh Gazette of this notice. After passing the due date no objection shallbe considered . Correct name and Land/Building/Name of Village/Khasra Number/Area of Land and all other details of objectioner comprised in scheme shouldbe mentioned clearly.

AJAY CHAUHAN, Housing Commissioner .

सूचना

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म ललिता हेल्थ केयर, 11 पुराना हैदराबाद, थाना व पो० -महानगर, लखनऊ में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स बुल्सआई एसोसिएट्स 52 / 1 बी ताशकन्द मार्ग, अदिति अपार्टमेन्ट कैम्पस इलाहाबाद के भागीदार रत्नेश गुप्ता दिनांक 15 जनवरी, 2022 को अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए फर्म से अलग हो गये हैं । अब फर्म में कुल दो भागीदार हैं । जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः 50-50 प्रतिशत का होगा । फर्म से अलग हुए भागीदार का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन -देन तथा दायित्व शेष नहीं है ।

फर्म के भागीदार श्री कुंवर कान्त सिंह का दिनांक 15 जुलाई, 2021 को निधन हो गया है । फर्म में दिनांक 16 जुलाई, 2021 को श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व श्रीमती डॉ० रूबी सिंह को उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है । वर्तमान में कुल पांच यथा श्रीमती बिन्दा देवी, श्रीमती वन्दना सिंहः श्री कमल कान्त सिंह, श्री धीरेन्द्र प्रताप व श्रीमती डॉ० रूबी सिंह भागीदार हो गये हैं ।

सतीश कुमार गौड, प्रथम भागीदार ।

बिन्दा देवी ।

193 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

सूचना

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम राज कुमारी गुलाटी अंकित हैं । विवाह के बाद मेरा नाम राज ओबेराय हो गया है । जबकि पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राज कुमारी दर्ज है । उपरोक्त तीनों नाम मेरे ही हैं । भविष्य में मुझे राज ओबेराय पत्नी स्व ० गोविन्द राम के नाम से जाना व पहचाना जाये ।

श्रीमती राज ओबेराय, पत्नी स्व० गोविन्द राम, निवासिनी-1 / 25 ई 0 डब्लयू एस० , प्रीतम नगर, प्रयागराज ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स विनय कुमार कान्ट्रेक्टर, 748, मौहल्ला , बंशी गौहरा , मैनपुरी जो कि श्री विनय कुमार व श्रीमती मिथलेश वर्मा द्वारा भागीदार के अन्तर्गत संचालित थी, किन्तु दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रथम पक्ष श्री विनय कुमार उक्त फर्म से पृथक हो गये हैं और उक्त दिनांक से फर्म का विघटन हो गया है । दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से उपरोक्त फर्म का संचालन द्वितीय पक्ष श्रीमती मिथलेश वर्मा द्वारा प्रोपराईटर शिप के अधीन किया जायेगा ।

सूचना

मिथलेश वर्मा,

भागीदार

मे० विनय कुमार कान्ट्रेक्टर, 748 , मौहल्ला, बंशी गौहराा, मैनपुरी ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के हाईस्कूल की मार्कशीट में मेरा नाम SAJDA KHAN अंकित हो गया है जो कि गलत है । सही नाम साजदा खातून SAJADA KHATOON है । उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है । भविष्य में मुझे साजदा खातून पत्नी नफीसुर रहमान नि० 638/324 दरियाबाद, प्रयागराज के नाम से जाना व पहचाना जाये ।

साजदा खातून।

सूचना

फर्म मे० ओरियन्टल ग्लास वर्क्स एडवान्स पुरम् राजा का ताल फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी/12563 में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी स्व० रविन्द्र कुमार गुप्ता निवासी -105, हनुमानगंज, फिरोजाबाद अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुई । वर्तमान फर्म में भागीदार श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एवं श्री पराग गुप्ता हैं तथा तदिनांक को फर्म का पता परिवर्तन कर एडवान्स पुरम् राजा का ताल फिरोजाबाद कर दिया गया है ।

प्रदीप कुमार गुप्ता, साझेदार

मे० ओरियन्टल ग्लास वर्क्स, एडवान्स पुरम् राजा का ताल, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित करना है मेसर्स एल वी एन्टरप्राईजेज, सी-174 , बुलन्दशहर रोड, इण्डस्ट्रील एरिया, गाजियाबाद -201001 की साझीदारी में श्री विवेक सिंघल एवं श्री अक्षय मित्तल साझीदार थे । दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को श्री आनन्द कुमार सिंघल फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं तथा श्री अक्षय मित्तल फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब- किताब ले -देकर अलग हुए हैं । संशोधित साझीदारी दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के अनुसार श्री विवेक सिंघल एवं श्री आनन्द कुमार सिंघल साझीदार हैं तथा फर्म का पत्ता- एफ-9 एण्ड एफ-10, सिकन्द्राबाद इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोपालपुर, जिला-बुलन्दशहर-203001 " परिवर्तित हो गया है । यह घोषण करता हूँ कि एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० बृज मोहन कांट्रेक्टर, सी-62 , शताब्दी नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़ -202001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

विवेक सिंघल,

साझीदार

मेसर्स एल बी एन्टरप्राईजेज पता- एफ-9 एण्ड एफ-10, सिकन्द्राबाद इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोपालपुर, जिला- बुलन्दशहर-203001 " ।

उक्त फर्म में दिनांक 29 सितम्बर, 2021 को श्री जग मोहन गर्ग पुत्र श्री खमानी लाल गर्ग निवासी-ए-18 ए, शताब्दी नगर , रामघाट रोड, अलीगढ़ नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 29 सितम्बर , 2021 से उक्त फर्म के पूर्व भागीदार श्री रितेश गर्ग पुत्र श्री बृज मोहन गर्ग निवासी-एसडी -478 . शास्त्री नगर, 194

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

[भाग 8

गाजियाबाद, उ ०प्र ० अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं । अब फर्म में श्री बृज मोहन गर्ग, श्री पियूष गर्ग व श्री जगमोहन गर्ग भागीदार हो गये हैं ।

हो गये हैं । वर्तमान में अब फर्म में श्री राहुल चावला एवं श्रीमती समीरा चावला साझीदार हैं तथा साथ ही फर्म का पता परिवर्तन कर सी-86 , शॉप नं0-5, आर०डी०सी० राजनगर, गाजियाबाद-201001 कर दिया गया है । यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है ।

बृज मोहन गर्ग, भागीदार मे० बृज मोहन कांट्रेक्टर , सी-62, शताब्दी नगर, रामघाट रोड, अलीगढ-202001 |

राहुला चावला, साझीदार,

सूचना

मेसर्स चाणक्य पेपर मिल्स , सी-134, बी० एस०रोड, इण्डस्ट्रीयल, एरिया, गाजियाबाद,

परिवर्तित पता-"सी-66 , शॉप नं0-5 , आर०डी०सी० राजनगर, गाजियाबाद-201001" ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स 'सूर्या होटल एण्ड बैंकट हाल पता-आदर्श कालोनी, सिविल लाइन्स, जिला रामपुर नामक फर्म दिनांक 16 फरवरी, 2022 को श्रीमती आज्ञा कौर नरूला पत्नी स्व० ज्ञान सिंह नरूला निवासीं-55, आदर्श कालोनी, सिविल लाइन्स, जिला रामपुर का दिनांक 13 फरवरी , 2022 को देहान्त होने के कारण डिजोल्व कर दी गई है । उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है ।

दलजीत सिंह नरूला,

पार्टनर,

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राजू प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज, गाटा नं0 742 व 723 ग्राम सिसईंया मगनपुर बरेली, लखनऊ रोड फरीदपुर बरेली 243503 बरेली पंजीकरण संख्या बी० ए ० आर० / 0008776 दिनांक 06 मार्च , 2021 को फर्म में कुल 8 साझेदार श्री रोहित खण्डेलवाल, वैभव शर्मा, शुमम मंगला, कमलेश रानी, संदीप झावर, मनोज कुमार वैद, संजय झावर व परमजीत सिंह थे । साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 06 मई, 2021 को फर्म से परमजीत सिंह अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये । इस प्रकार फर्म में कुल 7 साझेदार श्री रोहित खण्डेलवाल, वैभव शर्मा, शुभम मंगला, कमलेश रानी, संदीप झावर , मनोज कुमार बैद व संजय झावर हैं । फर्म में से अलग हुए साझेदार परमजीत सिंह सारा हिसाब-किताब चुकता कर दिया गया है तथा फर्म में साझेदारों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है । एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी है ।

संजय झावर, साझेदार

फर्म मेसर्स "सूर्या होटल एण्ड बैंकट हाल पता-आदर्श कालोनी, सिविल लाइन्स, जिला रामपुर ।

NOTICE

फर्म मेसर्स राजू प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज, गादा नं0-742 व 723 ग्राम सिसईया, मगनपुर, बरेली लखनऊ रोड, फरीदपुर ।

सूचना

M/ s TANUKA AGRO PRODUCTS , ( Change Address ) Old Add- Kishanpur Baral . Near Bus Stand Baghpat-250623 Registration no . BAG/0004057 New Add-C/70, Green Valley. Atour, Ghaziabad ( U.P. ) 201003 तनुका एग्रो प्रोडक्ट्स के सभी कार्य आज से इस पते पर किये जायेंगे ।

SanjivKumar.

सूचना

सर्व विदित हो कि पंजीकृत फर्म मे ० गायत्री प्रसाद तिवारी 980सी डंडिया शिवपुरी मार्ग, अल्लापुर, प्रयागराज के भागीदार अवधेश तिवारी दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स चाणक्य पेपर मिल्स, सी-134 , बी० एस ० रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद की साझीदारी में श्रीमती चंचल चावला, श्री राजीव चावला एवं श्री राहुल चावला थे । दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को श्रीमती समीरा चावला जी सम्मिलित हुई हैं तथा दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को श्रीमती चंचल चावला एवं श्री राजीव चावला जी फर्म की साइादारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले - देकर अलग 195 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 30 अप्रैल, 2022 ई० (बैशाख 10, 1944 शक संवत्)

अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए फर्म से अलग हो गये हैं तथा स्नेहिल तिवारी दिनांक 01 अप्रैल , 2020 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुये हैं। फर्म से अलग हुए भागीदार का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार को लेन- देन तथा दायित्व शेष नहीं है ।

गायत्री प्रसाद तिवारी, भागीदार ।

द्वितीय साझेदार सुनील यादव दिनांक 24 नवम्बर, 2021 से फर्म की साझेदारी से हट गये हैं उक्त तिथि से प्रथम व द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना- देना नहीं होगा । वर्तमान में उक्त फर्म में जयराम जालन प्रथम एवं आशुतोष खरे द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं तथा फर्म का स्थान परिवर्तित करके सी० पी० 138 तृतीय तल, विरज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0 प्र0-226010 कर दिया गया है ।

सूचना

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है ।

जयराम जालन, साडोदार, मेसर्स-स्प्रिंग गार्डन ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राथर्थी के घर का नाम निशु बिष्ट पुत्र भालेन्दु सिंह बिष्ट है जबकि प्रार्थी के शैक्षिक अभिलेखों में निशांत सिंह बिष्ट पुत्र भालेन्चु सिंह बिष्ट अंकित है त्रुटिवश प्रार्थी के एल०आई ०सी० पालिसी सं० 312214702 में घर का नाम निशु विष्ट अंकित हो गया है । उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी के ही है । भविष्य में प्रार्थी को निशांत सिंह बिष्ट पुत्र भालेन्दु सिंह बिष्ट के नाम से जाना व पहचाना जाए ।

सूचना

निशान्त सिंह बिष्ट, साझेदार,

32/ 3डी मालवीय रोड, जार्जटाउन, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत्त फर्म मेसर्स आशा एण्ड क० 110 जानसेनगंज , इलाहाबाद के भागीदार प्रवीण कुमार मालवीय का निधन दिनांक 07 मार्च , 2022 को हो गया है । अब फर्म में कुल तीन भागीदार हैं । जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः रूबी मालवीय 42.50 प्रतिशत, यशार्थ मालवीय 42.50 प्रतिशत त्तथा मेघा यशार्थ मालवीय 15 प्रतिशत का होगा ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्प्रिंग गार्डन, बी 46 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ 0प्र0-226010 रजि० नं० एल यू सी/ 0002149 का पंजीकरण दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को कराया गया था जिसमें श्रीमती नीलम यादव प्रथम, सुनील यादव द्वितीय, जयराम जालन तृतीय एवं आशुतोष खरे चतुर्थ साझीदार थे, जिसमें प्रथम साझीदार नीलम यादव एवं

यशार्थ मालवीय, प्रथम भागीदार ।

पी० एस ० यू०पी०-5 हिन्दी गजट- भाग 8-2022 ई ० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र ०, प्रयागराज ।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 30 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-04-30.c_202303101229010421/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-04-30.c_202303101229010421.