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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette.

Published 07 May 2022

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
19
Volume Num
76
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-05-07.c_202303101203216403
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं०- ए० डी०-4

लाइसेन्स सं ०- डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज , शनिवार , 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्) संख्या 19

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग -अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके ।

विषय

विषय

पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

रु०

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तर प्रदेश

975

501-519

975

भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तर प्रदेश

भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 6- (क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

975

1500 (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

285-298

भाग 1 - क-नियम , कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

भाग 6- क-भारतीय संसद के ऐक्ट

भाग 1 -ख (1 ) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

भाग 1 -ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7- क- उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 7-ख- इलेक्शन कमीशन ऑफ

इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 2-आज्ञायें , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण

भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क- नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख- नगर पंचायत, खण्ड ग -निर्वाचन (स्थानीय निकाय)

197-201 975

भाग 8 - सरकारी कागज- पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े , रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े , फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

तथा खण्ड घ -जिला पंचायत

1425

33-34

स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र

975

69क 502

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

21 दिसम्बर , 2021 ई0

सं0 126155/2021 /64-1001 ( 001 ) / 3 / 2021 - उ०प्र० लोक सेवा आयोग , प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100 ) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

स्थायी पता

तैनाती का क्र०

नाम

बैच

पिता/माता का

जनपद

नाम (श्री/ श्रीमती) वर्ष

सं० (श्री) /अनुक्रमांक/ लो ०से० आ० का मेरिट क्रमांक

2

4

5

6 1

3

1

2020

बांदा अभिषेक चौधरी 152237/08 सोहन लाल/ लता चौधरी

अभिषेक चौधरी, 3202 हिम्मतगंज कला डंडा नियर सांई मंदिर, प्रयागराज, उ 0प्र0-211016

2- उक्त अधिकारी की परस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के क्रमांक के अनुसार निर्धारित होगी तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी संवर्ग में उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली , 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

3 - नवनियुक्त अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु संबंधित प्रमाण- पत्र एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवनसे परिचित हो, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ० प्र ० , इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें । यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , उ ०प्र ० के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है । निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मानदेय / यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

4- उक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित किये जाने में बाधक हो, तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

5-उपरोक्त नवनियुक्त अधिकारी जनपद में 15 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं / वित्तीय नियमों, सेवा सम्बन्धी नियमों, विभागीय योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमों , फील्ड नियमों व कोषागार से बिल पारित कराने की 503 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

प्रक्रिया से लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख- रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली- भांति समझेंगे और 25 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे ।

आज्ञा से, राधेश्याम, विशेष सचिव ।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्ति

03नवम्बर, 2021 ई०

सं0 1601 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्तिहेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री तुषार पुत्र श्री राम रतन सिंह का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म-तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/पिता का नाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

मेरठ

116 तुषार/ राम रतन 08-01-1995 37404

तुषार

, 969 , नियर तुषार, 969. नियर सिंह

इण्डियन बैंक, मौ० इण्डियन बैंक, मौ०

काबली गेट, हस्तिनापुर काबली गेट, हस्तिनापुर

रोड, मेरठ , उ० प्र०- रोड, मेरठ, उ०प्र०-

250401

250401

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ० प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु 0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

504

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

[भाग 1

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनीनियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।

सं० 1602/ सत्ताईस- 13-2021-49/ 21 - लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म-तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

पीलीभीत जोशी टोला , आवास

117 देवेन्द्र कुमार/14-07-1996 74271 ओम प्रकाश

विकास कालोनी, पीलीभीत 96, जोशी टोला पीलीभीत, उ0प्र0-262001

जोशी टोला, आवास विकास कालोनी, पीलीभीत 96 , जोशी टोला पीलीभीत, उ0प्र0-262001 505 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र /कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।

506

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

[भाग 1

सं० 1603/ सत्ताईस-13-2021-49 / 21 - लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री मुन्ना प्रसाद का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

गृह

नाम/ पिता जन्म-तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति का नाम

जनपद

सर्वश्री-

गाजीपुर

118 सौरभ कुमार/ 07-07-1994 69681 मुन्नाप्रसाद

सौरभ कुमार पुत्र मुन्ना प्रसाद भैरोपुर, जेवल, गाजीपुर, सौरभ कुमार पुत्र मुन्ना प्रसाद भैरोपुर, जेवल, गाजीपुर, उ0प्र0-233306 उ0प्र0-233306

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही 507 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट , 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1604/ सत्ताईस -13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री दीपक स्वरूप पुत्र श्री हरी बाबू का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म-तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम/पिता कानाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

सिद्धार्थ

हाथरस 119 दीपक स्वरूप/ 05-06-1995 57631 हरी बाबू लखनऊ

हाथरस,

हरी बाबू, सिद्धार्थ हरी बाबू, नगर, नियर हाथरस नगर, नियर सीटी रेलवे स्टेशन सीटी रेलवे स्टेशन मेंडू रोड, हाथरस , मेंडू रोड,

उ0प्र0-204101

उ0प्र0-204101

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति- पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल 508

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

[भाग 1

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/ कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।

सं0 1605/ सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री अपूर्वा गुप्ता पुत्री श्री विजय कुमार गुप्ता का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र०

जन्म-तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम/ पिता का नाम

सर्वश्री-

रीवां (मध्य विजय कुमार गुप्ता,

120 अपूर्वा गुप्ता/ विजय कुमार गुप्ता 30-01-1997 42909

विजय कुमार गुप्ता, ग्राम हनुमानपुर, नियर टाटा कालेज, रीवां

मध्य प्रदेश -486440

प्रदेश) ग्राम हनुमानपुर,

नियर टाटा कालेज,

रीवां मध्य प्रदेश

486440

2-शासनादेश संख्या04/ 2021/ 1/ 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में 509 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा- पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनीनियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय -समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021/1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल -अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र ।

सं० 1606/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल ) सिंचाई एवं जल

70 क 510

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

[भाग 1

संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री पारूल श्रीवास्तव पुत्री श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र० नाम/ पिता का जन्म तिथि अनुक्रमांक गृह

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति नाम

जनपद

सर्वश्री-

12157 लखनऊ पारूल श्रीवास्तव , 5- पारूल श्रीवास्तव , 5- 121 पारूल श्रीवास्तव/ 18-11-1996

दीपक कुमार

62, विपुल खण्ड 5. गोमतीनगर, लखनऊ श्रीवास्तव

62, विपुल खण्ड 5, गोमतीनगर, लखनऊ

उ0प्र0-226010

उ0प्र0-226010

2-शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/ 2011- का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता ( सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित 511 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं० 1607/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21- लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अंशुल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द्र गौतम का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

अनुक्रमांक

नाम/पिता जन्म-तिथि

क्र० पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति कानाम

गृह जनपद

सर्वश्री-

122 अंशुल गौतम/ 18-06-1991 135928

रमेश चन्द्र गौतम, रमेश चन्द्र गौतम

मुजफ्फर नगर

रमेश चन्द्र गौतम, ग्राम-कुटेसरा , मोहल्ला लक्कड़ पट्टी, पो० कुटेसरा मुजफ्फरनगर, उ०प्र०-251311

1-6468-3 , अशोक बिहार, नियर ओझापुरा पुलिया, आईटीसी रोड, सहारनपुर, उ०प्र०-247001

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु 0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1 ) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

512

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

[भाग 1

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1/4/ 2011- का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण -पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[ III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1608/ सत्ताईस-13-2021-49/21- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग , उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री नयनिका चौधरी पुत्री श्री सत्य नारायन चौधरी का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति क्र०

गृह जनपद

नाम/ पिता का नाम

सर्वश्री-

123 नयनिका चौधरी/ 13-02-1996 26656 महाराजगंज नयनिका चौधरी C/o नयनिका चौधरी C/o सत्य

नारायन

श्री सत्य नारायन श्री सत्य नारायन चौधरी

चौधरी, सोहगौरा , चौधरी, सोहगौरा,

पो० चौक बाजार, पो० चौक बाजार,

महाराजगंज , उ ० प्र०- महाराजगंज, उ०प्र०-

273303

273303 513 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र /कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1 ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

514

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई ० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

[भाग 1

सं० 1609/ सत्ताईस-13-2021-49 / 21 - लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री पूजा अवस्थी पुत्री श्री उमेश दत्त अवस्थी का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

गृह

जन्म- तिथि अनुक्रमांक

नाम/पिता

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति का नाम

जनपद

सर्वश्री-

41437

124 पूजा अवस्थी/ 05-07-1993

कानपुर

उमेश दत्त

नगर बंगला नं० 3, बंगला नं०

अवस्थी

3, उमेश दत्त अवस्थी, उमेश दत्त अवस्थी, सी०एस ०ए० यूनिवर्सिटी, सी० एस ०ए० यूनिवर्सिटी, कानपुर नगर, उ०प्र० कानपुर नगर, उ०प्र०- 208002

208002

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ० प्र ०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड रु 0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ० प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ - साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही 515 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण- पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4 / 2011- का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ 1] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1610/ सत्ताईस-13-2021-49/ 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री कैलाश सिंह का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

स्थाई पता

जन्म तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम/पिता का नाम

सर्वश्री-

मुरादाबाद संजीव कुमार, 4बी, संजीव कुमार, 4बी, 125 संजीव कुमार / 05-01-1994 5781 कैलाश सिंह

बिहार 265, बुद्धि बिहार

265, बुद्धि

आवास विकास, आवास विकास,

उ०प्र०-

मुरादाबाद,

244001

मुरादाबाद, उ ०प्र०- 244001

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग , उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु 0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ ०प्र ० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल 516

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

[भाग 1

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनीनियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा- पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा -पत्र ।

सं० 1611 / सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता ( सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ० प्र ० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री प्रीति मिश्रा पुत्री श्री जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा का विवरण निम्नवत् है-

स्थाई पता

क्र ० नाम/पिता का जन्म-तिथि अनुक्रमांक

पत्र-व्यवहार का पता अभ्युक्ति

गृह जनपद

नाम

सर्वश्री-

19-05-1997 9738

रीवां प्रीति मिश्रा C/o प्रीति मिश्रा C/ o 126प्रीति मिश्रा/ जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा

(मध्य प्रदेश) जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा , जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा,

477 बाकीया कालोनी,

नियर धीरमा नाला बाकीया कालोनी,

रीवां, मध्य प्रदेश नियर धीरमा नाला

486001

477 वार्ड नं0 5 न्यू धंखा, रीवां, मध्य प्रदेश-486001 517 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

2-शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र ० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु 0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण- पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनीनियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय- समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/ 2021 /1/4/ 2011-का-4-2021 , दिनांक 29 अप्रैल , 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[ IV ] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

71 क 518

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

[भाग 1

सं० 1612/ सत्ताईस-13-2021-49 / 21- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/ विशेष चयन) परीक्षा , 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ ० प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विवेक भारती पुत्र श्री नन्द लाल भारती का विवरण निम्नवत् है-

क्र०

गृह नाम/ पिता जन्म-तिथि अनुक्रमांक कानाम

जनपद

सर्वश्री-

127 विवेक भारती/ 01-07-1994 81645 नन्द लाल भारती

स्थाई पता

अभ्युक्ति पत्र-व्यवहार का पता

लखीमपुर नन्द लाल भारती, नन्द लाल भारती, खीरी 761, मोहल्ला 761, मोहल्ला शिवपुरी , भिंडा शिवपुरी, मिंडा पलिया पलिया बस बस स्टैण्ड, स्टैण्ड, लखीमपुर , लखीमपुर, उ०प्र०- उ0प्र0-262701 262701

द्वारा आयोग सशर्त संस्तुत अनापत्ति प्रमाण- पत्र NOC प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार कीजाये ।

2-शासनादेश संख्या04/ 2021 /1 /4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्तिकिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है । यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार , इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा । यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/ पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा- भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ- साथ शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली- भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी 519 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें । उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C. ) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये । इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 /1 / 4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये ।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण- पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[ I ] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[ II ] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

आज्ञा से, फूल चन्द्र, संयुक्त सचिव ।

पी० एस ० यू०पी०-6 हिन्दी गजट - भाग1-2022 ई ० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं ० - ए ०डी०-4

लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि , जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

23 अप्रैल, 2022 ई0

सं० 1815/आठ-वि० भू० अ०अ०(सं०सं० ) वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/ कलेक्टर की राय है , जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 70- सी के निर्माण हेतु ग्राम बिरैली, परगना नरवन, तहसील व जिला चन्दौली में 0.9866 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है ।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई० एन० वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया ) प्राईवेट लि० लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 419 / सात- स ०भू0 अ 0 / 2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 से अनुमोदित किया गया है ।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।

3-उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/ एक-13-2014-7क (8 )/ 2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014, इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं ।

अनुसूची

तहसील

परगना

जनपद

ग्राम

अर्जित किये जाने बाला क्षेत्रफल

भू-खण्ड संख्या

3

1

5

2

4

6 हेक्टेयर चन्दौली

नरवन

बिरैली

2

0.0095 चन्दौली

0.0690

38

0.1455

41

42ख 286

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० ( बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

6 1

2

3

4

5

हेक्टेयर

43

0.0081

बिरैली

चन्दौली

चन्दौली

नरवन

0.0240

49

0.0220

50

0.0320

51

0.1152

52

77

0.0720

0.0072

78

0.0860

80-मि

0.0544

92

0.1319

93

0.0106

94/1

0.0746

94/2

0.0455

95

0.0373

96

0.0218

97/1

0.0100

98

0.0100

99

0.9866

योग..

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण , किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट), जिलाधिकारी, चन्दौली ।

287 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

NOTIFICATION

April23, 2022

(Undersub- section ( 1) of section 11 of the Act, 2013)

No. 1815/ आठ-वि०भू० अ०अ०(सं०सं०) वाराणसी- Under sub - section ( 1 ) of section 11 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 , whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Railway Crossing No. 70C under Dedicated Freight Coridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 0.9866 hectares of land is required in the Village Biraili, Pargana Narvan , Tehsil and District Chandauli .

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/ s . E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd. , Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 419 /सात-स०भू०अ०/ 2022 Dt . 08.04.2022.

2.Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

3.Govt. ofUttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka ( 8 )/2014 dated August 06. 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil ofUttar Pradesh as " Administration for Rehabilitation and Resettlement " within their respective territorial Jurisdiction . According to above Govt . order Sub Divisional Magistrate . Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families .

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose .

SCHEDULE

District

Tehsil

Plotno.

Paragna

Village

Areatobe acquired 2

4

6 1

3

5

Hectare Chandauli

Narvan

Chandauli

Biraili

2

0.0095

38

0.0690

0.1455

41

0.0081

43

0.0240

49

50

0.0220

0.0320

51

0.1152

52

77

0.0720

0.0072

78 288

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० ( बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

2

4

1

3

5

6

Hectare

0.0860 Chandauli Chandauli

Biraili

80-मि

Narvan

0.0544

92

0.1319

93

0.0106

94/1

0.0746

94/2

0.0455

95

0.0373

96

0.0218

97/1

0.0100

98

0.0100

99

0.9866

Total ..

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land , dig into the sub- soil anddo all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act .

6.Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality inwriting to the Collector, Chandauli .

7. Under section 11 (4) of the Act , no person without prior approval of the Collector , Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/ purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition iscompleted.

NOTE-A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(Sd.) ILLEGIBLE , Collector, Chandauli.

सं० 1816/ आठ-वि० भू० अ०अ० (सं ०सं ०) वाराणसी- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार / कलेक्टर की राय है, जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 74 सी के निर्माण हेतु ग्राम जगदीशपुर, भगवानपुर एवं रमऊपुर, परगना मडावार, तहसील व जिला चन्दौली में 1.1684 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है ।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई० एन ० वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि० , लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी । जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 473 / सात- स०भू0 अ0 / 2022 दिनांक 22 अप्रैल , 2022 से अनुमोदित किया गया है ।

भाग 1 -क]

289

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

2- भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में 6 परिवार विस्थापित हो रहे हैं ।

3- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414 / एक-13-2014-7क(8) /2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 , इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं ।

अनुसूची

जनपद

तहसील

परगना

ग्राम

1

3 भूखण्ड संख्या अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल

4

2

चन्दौली

चन्दौली

मझवार

6

5

हेक्टेयर

0.0744

32-मि

जगदीशपुर

0.0121

53

0.0438

54-मि

0.0140

56-मि

0.0080

61

0.0120

62

0.0220

63-मि

64

0.0320

0.1800

65-मि

0.1200

66

0.2800

68

0.0880

70

0.0740

71

0.9603

योग..

0.0228

183

भगवानपुर

0.0296

184

0.0254

185

0.0778

योग.

0.1303

3

रमऊपुर

1.1684

कुल योग

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण , किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

290

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय /क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट), जिलाधिकारी, चन्दौली ।

No. 1816/आठ-वि० भू० अ०अ० (सं०सं ०) वाराणसी- Under sub - section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 , whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Railway Crossing No. 74C under Dedicated Freight Coridor , District Chandauli is of the opinion that a total of 1.1684 hectares of land is required in the Village Jagdishpur , Bhagwanpur and Ramaupur , Pargana Majhwar, Tehsil and District Chandauli .

1. Social Impact Assessment study was carried outby M/s . E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt . Ltd. , Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 473/सात- स ० भू०अ ० / 2022 Dated 22-04-2022

2. 6 families are getting displaced due to land acquisition for this scheme.

3. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/ 1-13-2014-7ka (8 )/2014 dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as " Administration for Rehabilitation and Resettlement " within their respective territorial Jurisdiction . According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate . Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families .

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose .

SCHEDULE

District

Tehsil

Plotno.

Paragna

Village

Areatobe acquired

3

4

1

2

5

6

Hectare

0.0744 Chandauli Chandauli

32M

Majhwar

Jagdishpur

0.0121

53

0.0438

54M

0.0140

56M 291 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० ( बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

4

2

3

5

6 Hectare

0.0080 Chandauli Chandauli

61

Majhwar

Jagdishpur

0.0120

62

0.0220

63-M

64

0.0320

65-M

0.1800

66

0.1200

0.2800

68

0.0880

70

0.0740

71

0.9603

Total..

Bhagwanpur

0.0228

183

184

0.0296

0.0254

185

0.0778

Total..

Ramaupur

0.1303

3

1.1684

Grand Total ..

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enterupon , conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil anddo all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act .

6.Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the localityinwriting to the Collector, Chandauli .

7. Under section 11 (4) of the Act , no person without prior approval of the Collector, Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/ purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition iscompleted.

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli .

(Sd.) ILLEGIBLE. Collector, Chandauli, 292

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

सं० 1817/ आठ-वि०भू०अ०अ० (सं०सं० ) वाराणसी- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार / कलेक्टर की राय है कि जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 75सी के निर्माण हेतु ग्राम लीलापुर, दरपीपुर व सिरसी परगना मझवार, तहसील व जिला चन्दौली 2.0820 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है ।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई० एन०वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि०, लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी । जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 318 / सात - स०भू0 अ0 /2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 से अनुमोदित किया गया है ।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।

3- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414 / एक-13-2014-7क (8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 , इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्श सहमति देते हैं ।

अनुसूची

परगना

ग्राम

जनपद

तहसील

भूखण्ड संख्या अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल

4

6 1

3

5

2

हेक्टेयर

0.006 चन्दौली

चन्दौली

1

मझवार

लीलापुर

6

0.052

7

0.064

8

0.095

9

0.068

12

0.016

0.063

16

27

0.020

29

0.072

32

0.088

38

0.116

39

0.125

61

0.009

62

0.019 293 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० ( बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

5

6 2

3

4

1

हेक्टेयर

63

चन्दौली

चन्दौली

0.163

मझवार

लीलापुर

65

0.031

66

0.051

73

0.020

79

0.009

1.0870

योग..

52-मि

0.290

दरपीपुर

53

0.057

54

0.060

55

0.142

56

0.089

57

0.088

68-मि

0.151

0.8770

योग..

348

0.082

सीरसी

0.036

487

योग..

0.1180

2.0820

कुल योग..

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट), जिलाधिकारी, चन्दौली ।

43ख 294

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

[भाग 1 -क

No. 1817/ आठ-वि ०भू० अ०अ ०(सं ०सं ०) वाराणसी -Under sub- section ( 1 ) of section 11 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 , whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Sampar No. 75C under Dadicated Freat Coridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 2.0820 hectares of land is required in the Village Lilapur, Darpipur and Sirsi , Pargana Majhwar, Tehsil and District Chandauli .

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/ s . E.N.V. Developmental Assistance System ( India) Pvt. Ltd. , Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 318/ सात- स० भू०अ०/ 2022 Dated 25.03.2022

2.Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

3. Govt. ofUttar Pradesh through his Notification No. 414/ 1-13-2014-7ka ( 8) /2014 dated August 06. 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil ofUttar Pradesh as " Administration for Rehabilitation and Resettlement " within their respective territorial Jurisdiction . According to above Govt . order Sub Divisional Magistrate . Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families .

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose .

SCHEDULE

Tehsil

Plotno.

District

Village

Pargana

Areatobe acquired 2

3

5

6 1

4

Hectare

1

0.006 Chandauli

Chandauli

Lilapur

Majhwar

6

0.052

7

0.064

8

0.095

9

0.068

12

0.016

16

0.063

27

0.020

29

0.072

32

0.088

38

0.116

39

0.125

61

0.009 295 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० ( बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

4

5

1

2

3

6

Hectare Chandauli

Chandauli

62

0.019

Majhwar

Lilapur

63

0.163

65

0.031

66

0.051

73

0.020

79

0.009

Total..

1.0870

0.290

52-मि

Darpipur

53

0.057

54

0.060

55

0.142

56

0.089

57

0.088

0.151

68मि

Total..

0.8770

348

Sirsi

0.082

487

0.036

Total..

0.1180

Grand Total..

2.0820

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector , District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enterupon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil anddo all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 ofthe Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality inwriting to the Collector , Chandauli .

7. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector , Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale / purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition iscompleted.

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(Sd.) ILLEGIBLE , Collector, Chandauli, 296

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

सं० 1818/ आठ-वि०भू० अ०अ० (सं० सं ० ) वाराणसी- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार / कलेक्टर की राय है, जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 78 सी के निर्माण हेतु ग्राम बनौली खुर्द, कटशिला एवं हिनौता उर्फ जगदीश सराय, परगना मझवार , तहसील व जिला चन्दौली में 0.9696 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है ।

1 -सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई० एन०वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि० लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी । जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 349 / सात- स० भू० अ०/ 2022 दिनांक 30 मार्च, 2022 से अनुमोदित किया गया है ।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा ।

3- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/ एक-13-2014-7क(8) / 2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014. इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं ।

अनुसूची

जनपद

तहसील

परगना

ग्राम

भू-खण्ड संख्या

अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल 1

2

4

6

3

5

हेक्टेयर चन्दौली

चन्दौली

231

0.0180 मझवार

बनौली खुर्द

0.0270

233

0.0270

234

0.0280

235

0.0260

236

0.0584

237

0.0035

376

0.0250

380

391

0.3155

0.0076

391/456

0.5360

योग..

0.0581

94

कटशिला

0.1375

97

0.1956

योग..

297 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० ( बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

1

2

5

6

4

3

हेक्टेयर

8

0.0800 चन्दौली

चन्दौली

मझवार

हिनौता

(जगदीश सराय)

0.0500

9

0.0600

11

0.0480

12

0.2380

योग..

0.9696

कुल योग..

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण , किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट),

जिलाधिकारी, चन्दौली ।

No.1818/आठ-वि० भू० अ० अ ० (सं ०सं ०) वाराणसी- Under sub-section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 , whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of construction of Railway Crossing No. 78C under Dedicated Freight Coridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 0.9696 hectares of land is required in the Village Banauli Khurd, Katshila and Hinauta Urf Jagdish Sarai, Pargana Majhwar, Tehsil and District Chandauli .

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/ s . E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt . Ltd. , Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 349/ सात- स० भू०अ ०/ 2022 Dt. 30.03.2022 .

2.Due to land acquisition no family is being displaced in the said village .

3.Govt. ofUttar Pradesh through his Notification No. 414/ 1-13-2014-7ka ( 8 )/2014dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as " Administration for Rehabilitation and Resettlement " within their respective territorial Jurisdiction . According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate . Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

298

[भाग 1 -क

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० ( बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose .

SCHEDULE

District

Tehsil

Pargana

2

3 1

Chandauli Chandauli

Plotno.

Village

Areatobe acquired 4

5

6

Hectare Banauli Khurd

Majhwar

231

0.0180

0.0270

233

0.0270

234

0.0280

235

0.0260

236

0.0584

237

0.0035

376

0.0250

380

391

0.3155

0.0076

391/456

TOTAL..

0.5360

94

0.0581 Katshila

0.1375

97

TOTAL..

0.1956

0.0800

8

Hinauta Urf

Jagdishsarai

9

0.0500

0.0600

11

12

0.0480

TOTAL..

0.2380

GRAND TOTAL..

0.9696

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enterupon, conduct survey of land, take levels of any land , dig into the sub - soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification , make an objection on acquisition of land in the locality inwriting to the Collector, Chandauli .

7. Under section 11 (4 ) of the Act, no person without prior approval of the Collector , Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/ purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition iscompleted .

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

पी० एस ०यू० पी०-6 हिन्दी गजट - भाग1-क-2022 ई ० ।

(Sd.) ILLEGIBLE , Collector, Chandauli.

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

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सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, खण्ड-क- नगरपालिका परिषद्, खण्ड- ख- नगर पंचायत, खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड- घ- जिला पंचायत ।

खण्ड-घ-जिला पंचायत

30अप्रैल, 2022 ई०

सं0 3102/23-45/ 2017- उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, मौरम एवं गिट्टी लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले से बाहर भेजने व संग्रह करने पर बैलगाड़ी, नाव ट्रैक्टर व ट्रक आदि पर शुल्क लगाने की उपविधियां बनायी गयी थी । जो आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज की पुष्टि के पश्चात् उ० प्र० गजट दिनांक 23 मई, 1998 व संशोधित उपविधि उ० प्र ० गजट दिनांक 18 दिसम्बर, 1999 एवं संशोधित उपविधि संख्या 3933/23-24/ 2013, दिनांक 26 सितम्बर, 2015 के अंक में प्रकाशित हुयी थी। यह उपविधि जिला पंचायत में प्रकाशन की तिथि से लागू हो गयी थी । इस उपविधि में जिला पंचायत, फतेहपुर की बैठक दिनांक12 जुलाई, 2021 में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक संशोधन किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 242 (4) के अन्तर्गत आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत तदानुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है । यह संशोधन उ०प्र० गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जो निम्नवत् है-

संशोधित उपविधि

परिवहन माध्यम

क्र० सं०

वर्तमान में वसूली

हेतु प्रभावी दरें

संशोधित दरें (निदेशक भूतत्व एवं खनिज के पत्र संख्या 1226 / एम0-1ए 158 /2017 (ई -रखन्ना) दिनांक 24-10-2019 के अनुसार निर्धारित लोडिंग मात्रा पर)

3

1

2

4

रु०

रु०

1

10प्रति फेरी

पशुओं द्वारा खींची जाने वाली 10 प्रति फेरी

गाड़ी

6घ 34

[भाग 3 उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

2

4

1

3

रु०

रु०

20प्रति फेरी

40प्रति फेरी

2 मानव चालित नाव

100 प्रति फेरी

50प्रति फेरी

3 ट्रैक्टर ट्राली

4 ट्रक-

200प्रति फेरी

(क) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स 100 प्रति फेरी व्हीकल्स)

300प्रति फेरी

(ख) ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 150 प्रति फेरी 6 चक्का)

400प्रति फेरी

(ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्स 200 प्रति फेरी व्हीकल्स 10 चक्का)

उपविधि की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी ।

संजय गोयल, मण्डलायुक्त, प्रयागराज ।

पी० एस ०यू०पी०-6 हिन्दी गजट- भाग 3-2022 ई ० ।

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सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

08 अप्रैल, 2022 ई०

नई दिल्ली, दिनांक- 18चैत्र, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/ उ ०प्र ०- लो० स०/ 16 / 2019 (इला०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , वर्ष 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 16 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 18 फरवरी, 2022 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से, अमित कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NewDelhi, dated the 8thApril, 2022 18th Chaitra, 1944 (Saka).

NOTIFICATION

No. 82/UP -HP/16/2019 (Alld .)-In pursuance of section 106 of the Representation of the PeopleAct, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgementdated 18th February , 2022 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 16 of2019.

Byorder, AMIT KUMAR, Secretary, Election Commission of India.

20अञ 112

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

[भाग 7-ख

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 43

Case : ELECTION PETITION No. 16 of 2019

Petitioner :- Hazi Mohammad Yakub

Respondent :- Shri Rajendra Agrawal

Counsel for Petitioner : - In Person , Ravi Shankar Prasad ( Senior Adv . ) , Tapan Kumar Mishra

Counsel for Respondent : - Radha Kant Ojha (Senior Adv . ) Shivendu Ojha

Hon'ble Vivek Kumar Birla, J.

Sri Shivendu Ojha , learned counsel for the respondent is present .

On 10-12-2021 following order was passed:-

*When this matter was taken up Sri Mithlesh Kumar Rai, learned counsel informed that Sri Tapan Kumar Mishra , learned counsel for the petitioner has died .

Accordingly, office is directed to issue notice to the petitioner to engage another counsel .

List on the date fixed by the office .

Sri Mithlesh Kumar Rai, learned counsel in all fairness submitted that he will inform learned counsel appearing for the opposite party about this order in writing."

Order dated 10-12-2021 indicates that the notices were issued to the election petitioner to engage another counsel fixing 18-02-2022 .

Perusal of office report dated 18-02-2022 indicates that the notices were sent to the petitionerby registered post A.D. but neither A.D. nor undelivered notice has been returned back and no one has put in appearance .

The election petition is accordingly dismissed for want of prosecution.

OrderDate : 18-02-2022

LalitShukla

(Sd.) VIVEK KUMAR BIRLA J.

Byorder, AMIT KUMAR. Secretary, Election Commission of India .

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव ।

पी०एस० यू० पी०-6 हिन्दी गजट- भाग 7- ख-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० , प्रयागराज । पी०एस०यू०पी०-3 निर्वाचन-04-05-2022-27 प्रतियां (डी०टी० पी०/ आफसेट) ।

1

रजिस्टर्ड नं ०- ए ०डी०-4

लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार , 7 मई , 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज- पत्र , दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण -पत्र , जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 32/ एल ० ए ०सी० / एच०क्यू० 15 अप्रैल, 2022 ई०

नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम, संख्या 1 , 1966) की धारा 28 के अर्न्तगत नोटिस]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने अयोध्या नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना " भूमि विकास एवं गृह स्थान एवं बाजार ' पूरक' योजना अयोध्या बनायी है । योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है-

उत्तर-खसरा संख्या 806, 807, 808 , 893 भाग , 1017 भाग , 1018 भाग, 1020 भाग , 1021 भाग, 1021/1602 भाग एवं 1027 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या ।

पूरब-खसरा संख्या 1034, 1033, 1028 , 1090, 1091 , 1092, 1070 , 1069, 1068 , 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1054 एवं 1052 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या एवं सरयू नदी तटबंध (खसरा सं0-3) , ग्राम मांझा तिहुरा , परगना-हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या ।

दक्षिण-सरयू नदी तटबंध (खसरा सं०-३ ) , उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/ एल ०ए० सी० / एच ०क्यू० / दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित

33 ट 198

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 3, 5, 6, 97, 98, 111 , 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 , 119, 120, 187, 188, 189, 216, 217, 218 , 809 एवं 810 ग्राम मांझा तिहुरा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर , जिला-अयोध्या व खसरा संख्या 1289, 1293 , 1294, 1295 , 1297 , 1309, 1302 , 1306 , 1402 भाग, 1542 भाग एवं 1541 ग्राम-मांझा बरहटा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर, जिला-अयोध्या ।

पश्चिम- उ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् के भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/ एल ० ए ० सी० / एच ० क्यू० / दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 1536 भाग , 1535 भाग, 1529 भाग , 1528 भाग , 1525 भाग, 1523 भाग, 1522 भाग, 1404 भाग, 1405 भाग, 1401 भाग, 1402 भाग, 1321 भाग, 1322 भाग , 1323 भाग, 1334 भाग , 1330 भाग 1326 भाग, 1332 भाग , 1397 भाग, 1356 भाग , 1355 भाग , 1354 भाग , 1348 भाग, 1350 भाग, 1351 भाग ) व खसरा संख्या 936 भाग , 1010 भाग, 1009 भाग, 1008 भाग, 1006 भाग , 1013 भाग , 1001 भाग, 988 भाग , 1000 भाग, 999 भाग , 996 भाग एवं 893 भाग, ग्राम-मांझा बरहटा, परगना- हवेली अवध, तहसील सदर , जिला-अयोध्या ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय , आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01 , उ ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं ।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ० प्र ० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ ०प्र ० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01 , उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में ली जायेंगी । निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी । आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन/ ग्राम का नाम/ खसरा नम्बर/ भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये ।

अजय चौहान, आवास आयुक्त ।

U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD , LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 32 / L . A. C./H . Q.

April 15, 2022

NOTICE

[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad

Adhiniyam , 1965 (U. P. Act no. 1 of1966) ]

The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called " Bhumi Vikas Grihsthan Evam Bazar " Purak Yojana Ayodhya " to solve the housing problem of the Ayodhya City . The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:

199 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

North-Khasra no . 806 , 807 , 808 , 893 Part , 1017 Part, 1018 Part , 1020 Part , 1021 Part , 1021/1602 Partand 1027 Part , Village- Manjha Barhata , Pargana - Haveli Awadh , Tehsil -Sadar, District-Ayodhya.

East-Khasra no . 1034, 1033 , 1028 , 1090, 1091 , 1092 , 1070, 1069 , 1068 , 1067 , 1066, 1065 , 1064, 1063, 1062, 1054 and 1052 Part, Village-Manjha Barhata, Pargana- Haveli Awadh , Tehsil - Sadar , District- Ayodhya and Saryu River Embankment ( Khasra no . -3 ) Village-Manjha Tihura, Pargana- Haveli Awadh, Tahsil- Sadar , District -Ayodhya.

South-Saryu River Embankment (Khasra no . -3 ) North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana , Ayodhya Notified vide U.P. Housing & Development Board (Land Acquisition Section) Letter no . 2315 / LAC/HQ/ Dated 09-10-2020 ( Khasra no . 3 , 5 , 6 , 97 , 98 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116, 117, 118, 119, 120, 187, 188, 189, 216 , 217, 218 , 809 and 810 Village -Manjha Tihura, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil- Sadar, District-Ayodhya and Khasra no . 1289 , 1293 , 1294, 1295 , 1297 , 1309 , 1302, 1306, 1402 Part, 1542 Part, and 1541 Village -Manjha Barhata, Pargana- Haveli Awadh, Tehsil - Sadar , District- Ayodhya.

West-North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana , Ayodhya Notified vide U. P. Housing & Development Board ( Land Acquisition Section ) Letter no . 2315/LAC/HQ/Dated 09-10-2020 (Khasra no . 1536 Part , 1535 Part, 1529 Part , 1528 Part, 1525 Part , 1523 Part, 1522 Part, 1404 Part, 1405 Part, 1401 Part, 1402 Part, 1321 Part, 1322 Part, 1323 Part , 1334 Part, 1330 Part, 1326 Part, 1332 Part, 1397 Part, 1356 Part, 1355 Part, 1354 Part, 1348 Part, 1350 Part, 1351 Part) and Khasra no . 936 Part, 1010 Part, 1009 Part, 1008 Part, 1006 Part, 1013 Part, 1001 Part, 988 Part , 1000 Part , 999 Part, 996 Part, and 893 Part, Village -Manjha Barhata, Pargana -Haveli Awadh , Tehsil Sadar, District -Ayodhya .

The details of land falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner, (Land Acquisition Section ) , U. P. Avas Evam Vikas Parishad , 104 , Mahatma Gandhi Marg , Lucknow or in the Office of Executive Engineer , Construction Division Ayodhya- 01 , U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 5/16/22 Chadakyapuri , Ayodhya on any working day between 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

Objections against the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner , ( Land Acquisition Section ) , U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office ofExecutive Engineer , Construction Division Ayodhya - 01 U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 5/16/22 Chadakyapuri , Ayodhya within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh Gazette of this notice. After passing the due date no objection shall be considered. Correct name and Land/Building/Name of Village/Khasra Number /Area of Land and all other details of objectioner comprised in scheme should be mentioned clearly.

AJAY CHAUHAN, Housing Commissioner.

200

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

NOTICE

सूचना

It is notified that from date 07 December , 2021 M/s. CHANDRA TECHNO BUILD ( INDIA) LLP having its Registered Office at 17/04, NIKHILESH PALACE, ASHOK MARG, LUCKNOW - 226001 , through its designated Partner Mr. Alok Chandra S/o Late Naresh Chandra , R/ o 504 , Chandra Tower, 6 . Jopling Road. Lucknow has joined the Firm-M/s . RAJKUMAR SHRAWAN KUMAR OIL & RICE MILLS , REGISTERD OFFICE ADDRESS - 11 / 11A, TALKATORA ROAD, LUCKNOW, ( Regd. no.199595, Dated-03 /03 /2015) . That I have no objection for new Partner .

That I also certify that all the legal formalities for the amendment in the firm have been completed by me .

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिंह एसोसिएट्स पता- बी 326 डिफेन्स एन्कलेव सरधना रोड, जिला मेरठ , उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2010 के अनुसार फर्म में चार पार्टनर थे (1 ) रोहित चौधरी पुत्र स्व० श्री कृष्ण पाल सिंह (2) वीर पाल सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह (3) अमित कुमार पुत्र श्री सोहन पाल सिंह (4) सुखपाल सिंह पुत्र श्री मूंगा सिंह थे । यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनाम डीड दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के अनुसार फर्म में दिनांक 02 मार्च, 2021 में साझीदार नं0-4 सुखपाल सिंह पुत्र श्री मूंगा सिंह जी का निधन हो गया है व साझीदारों की आपसी सहमती से फर्म में क्रमशः तीन साझेदार हो गये हैं । (1) रोहित चौधरी पुत्र स्व० श्री कृष्ण पाल सिंह (2) वीर पाल सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह (3) अमित कुमार पुत्र श्री सोहन पाल सिंह साझेदार हो गये हैं ।

Abhinandan Kumar Jain, Partner.

रोहित चौधरी, साझेदार ।

M/s . Rajkumar Shrawan Kumar, Oil& Rice mills ,

सूचना

Registerd office Address - 11 / 11A, Talkatora Road, Lucknow .

NOTICE

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कोहली ब्रदर्स , पता चारबाग , निकट सुदर्शन टाकीज, लखनऊ-226004, पंजीयन संख्या-197865, दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 के वर्तमान व्यापार का पता चारबाग , निकट सुदर्शन टाकीज, लखनऊ , उ०प्र ० है जो कि दिनांक 13 दिसम्बर , 2021 से बदल गया है जो कि अब जुनाबगंज , कानपुर रोड, लखनऊ, पिनकोड-226401 हो गया है जिस पर किसी साझेदार को कोई आपत्ति नहीं है ।

Be it known to all that Mr. Onkar Nath Bhargava, Partner of M/s . Bhargava Engineering Corporation, Prabhu Town, Rae Bareli has voluntarily retired from the said firm with effect from 31 March, 2022 midnight. Now the said firm is constituted by the remaining partners viz, Mr. Atul Bhargava, Mrs. Sandhya Bhargava, Mr. Vivek Bhargava as per the partnership deed dated 01 April, 2022.

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण की गयी है।

AtulBhargava Partner.

ओंकार सिंह कोहली, साझेदार

सूचना

फर्म-मेसर्स कोहली ब्रदर्स, व्यापार का नया पता-जुनाबगंज, कानपुर रोड, लखनऊ, पिनकोड-226401 ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राज कन्सट्रक्शन , डी० एस ० ओ० कम्पाउण्ड कोर्ट रोड सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक फर्म 201 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17 , 1944 शक संवत्)

सूचना

सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर द्वारा दिनांक 21 जून, 2006 को हुआ था । उक्त फर्म में दिनांक 13 अगस्त, 2020 की डीड के अनुसार फार्म नं0 07 दिनांक 02 जनवरी, 2021 को उक्त सहायक निबन्धक कार्यालय सहारनपुर में पंजीकृत हुआ । उस समय फर्म में राजकुमार त्यागी, अनूप सिंह व सन्नी अरोडा पार्टनर रह गये थे । फर्म में दिनांक 23 जून, 2021 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म में पार्टनर सन्नी अरोडा रिटायर हो गये थे । उसी दिनांक को फर्म में विराट चौधरी नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये थे । तथा दिनांक 26 जून, 2021 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म में अनूप सिंह रिटायर हो गये थे । अब वर्तमान में फर्म में राजकुमार त्यागी व विराट चौधरी पार्टनर रह गये हैं

राजकुमार त्यागी, पार्टनर

डी०एस ०ओ ० कम्पाउण्ड कोर्ट रोड सहारनपुर । राज कन्सट्रक्शन,

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रीत फिलिंग स्टेशन, ग्राम-भुता, तहसील-फरीदपुर, जिला बरेली , उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या बी-12277 है फर्म दिनांक 18 जून, 2010 से निरन्तर सुचारू रूप कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में साझेदारों की सहमति से दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को एक नया साझेदार गौरव शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, निवासी -140 मेन ग्रीन पार्क कॉलोनी, जिला बरेली को उक्त फर्म में साझेदार बनाया गया व दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को परमजीत सिंह पुत्र श्री अजैब सिंह निवासी निकट जरनल पोस्ट आफिस 193 इ सिविल लाइन्स, जिला बरेली स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्त हो गये । वर्तमान में फर्म में कुल दो साझेदार क्रमशः 1 - रूपम पाठक पत्नी श्री अवनीश कुमार पाठक मकान नं० 104 , विश्वनाथ पुरम बदायूँ रोड बरेली, उ ० प्र ० , 2-गौरव शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, निवासी 140 मेन ग्रीन पार्क कॉलोनी, जिला बरेली है ।

रूपम पाठक,

साझेदार

मेसर्स प्रीत फिलिंग स्टेशन, ग्राम-भुता, तहसील-फरीदपुर जिला बरेली, उत्तर प्रदेश ।

सूचना

मेरी एलआईसी शाखा सिविल लाइन्स प्रयागराज में पालिसी संख्या 312500839 में मेरा नाम ' गंगा पटेल " दर्ज है जो कि ये मेरे पुकारने वाला नाम है, वास्तविक व सही नाम "मुस्काल पटेल" है । इस प्रकार " गंगा पटेल " व "मुस्कान पटेल " नाम एक ही महिला का है । अब मुझे आगे से "मुस्कान पटेल के नाम से जाना, पहचाना व समझा जाये ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसस- माँ वैष्णो कोल्ड स्टोरेज, ठण्डी सड़क फर्रुखाबाद की भागीदारी डीड दिनांक 15 जून , 1999 के अनुसार फर्म में श्री अरुणा कुमार रस्तोगी, श्रीमती कुमुद रस्तोगी, श्री अशोक कुमार रस्तोगी , श्रीमती रीता रस्तोगी साझीदार थे । साझीदारी डीड दिनांक 23 जनवरी , 2006 के अनुसार फर्म के भागीदार श्री अरुण कुमार रस्तोगी की मृत्यु दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 को हो गयी है तथा साझीदारी में श्री अनन्त रस्तोगी को शामिल किया गया । भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल , 2021 के अनुसार फर्म की साझीदार श्रीमती कुमुद रस्तोगी का स्वर्गवास दिनांक 06 मई, 2021 को हो गया है तथा संशोधित डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती शिवाली रस्तोगी व श्री राम जी रस्तोगी को शामिल किया गया है । वर्तमान में फर्म में श्री अशोक कुमार रस्तोगी , श्रीमती रीता रस्तोगी , श्री अनन्त रस्तोगी, श्रीमती शिवाली रस्तोगी , श्री राम जी रस्तोगी साझीदार हैं । फर्म की पंजीकरण सं० K-6743 पर दिनांक 16 नवम्बर, 1999 को पंजीकृत है ।

मुस्कानपटेल,

अशोक कुमार रस्तोगी, पार्टनर ।

पुत्री स्व० राज कुमार पटेल, नि० 252ए/174ए, आजाद नगर, साउथ मलाका, प्रयागराज ।

पी०एस०यू०पी०-6 हिन्दी गजट- भाग 8-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ ०प्र ० , प्रयागराज ।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 07 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-05-07.c_202303101203216403/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-05-07.c_202303101203216403.