रजिस्टर्ड नं ० - ए० डी०-4
लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
W
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
खण्ड 76 ] प्रयागराज , शनिवार , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्) [ संख्या 43
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग -अलग किये गये हैं , जिससे इनके अलग- अलग खण्ड बन सके ।
विषय
विषय
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा
रु०
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
975
3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तर प्रदेश
975
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तर प्रदेश
853-871
भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
975
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
1500
(ख ) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 1 - क- नियम , कार्य-विधियां, आज्ञायें , विज्ञप्तियां इत्यादि , जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
भाग 6- क-भारतीय संसद के ऐक्ट
भाग 1 -ख (1 ) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
भाग 1 -ख (2)- श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय
(ख ) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
-975
भाग 7-क- उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
975
भाग 7- ख- इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
भाग 2-आज्ञायें , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का
क्रोड़पत्र, खण्ड क- नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख - नगर पंचायत ,
खण्ड ग - निर्वाचन (स्थानीय निकाय )
499-513 975
भाग 8-सरकारी कागज - पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण- पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े , रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े , फसल सम्बन्धी रिपोर्ट , बाजार भाव, और ऋतु सम सूचना, विज्ञापन इत्यादि
तथा खण्ड घ - जिला पंचायत
1425
स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र
975
122 क 854
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ।
राज्य कर विभाग
अनुभाग -1
तैनाती
08 अगस्त, 2022 ई ०
सं० राज्य कर -1-1076 / 11-2022-400टी(2 ) / 2022- श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र , संयुक्त आयुक्त समबद्ध वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को संयुक्त आयुक्त ( टैक्स आडिट) राज्य कर, प्रयागराज के रिक्त पद / स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
25 अगस्त, 2022 ई ०
सं० राज्य कर - 1-1028 / 11-2022-400टी (2 ) / 2022 - श्री धर्मेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2 , राज्य कर सम्बद्ध , राज्य कर मुख्यालय , लखनऊ को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील ) प्रथम , राज्य कर , गोरखपुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
सं० राज्य कर 1-1168 / 11-2022-400टी (2) / 2022 - श्री अरविन्द कुमार, अपर आयुक्त ग्रेड-1 , राज्य कर सम्बद्ध , राज्य कर मुख्यालय , लखनऊ को अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के रिक्त पद / स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
सं ० राज्य कर - 1-1168-1 / 11-2022-400टी (2) / 2022 - श्री दिनेश कुमार दुबे , संयुक्त आयुक्त, राज्य कर सम्बद्ध , राज्य कर मुख्यालय , लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक ) राज्य कर, मिर्जापुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
सं० राज्य कर- 1-1168-2 / 11-2022-400 टी(2 ) / 2022- डा0 श्याम सुन्दर तिवारी , संयुक्त आयुक्त, राज्य कर सम्बद्ध , राज्य कर मुख्यालय , लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सम्भाग - ए, राज्य कर, गोरखपुर के रिक्त पद / स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
सं० राज्य कर - 1-1168-4 / 11-2022-400टी (2) / 2022- श्री अनिल कुमार राम त्रिपाठी , संयुक्त आयुक्त, राज्य कर सम्बद्ध , राज्य कर मुख्यालय , लखनऊ को संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सम्भाग - ए , राज्य कर प्रयागराज के रिक्त पद / स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
आज्ञा से, नितिन रमेश गोकर्ण , प्रमुख सचिव ।
855 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
राजस्व विभाग
अनुभाग -14
अधिसूचना
21 जुलाई, 2022 ई ०
सं0 364 / एक-14 / 2022 - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा -43 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -3 सन्1901 ) की धारा 48 के आधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करतीं हैं कि जिला सोनभद्र के पॉच ग्रामों, जो सरकारी अधिसूचना संख्या-681 / एक - 14-2011-33 (153 ) / 2011 , दिनांक 20 सितम्बर , 2011 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के अधीन रखे गये थे, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं-
अनुसूची
जिला
तहसील
परगना
ग्राम क्रम संख्या
अधिसूचना संख्या-681 / एक-14-2011- 33(153)/ 2011 , दिनांक 20 सितम्बर , 2011 की अनुसूची में क्रम संख्या
1
2
4
5
3
6
परासपानी 1
08
सोनभद्र
दुद्धी
दुद्धी
2
14
मझौली सोनभद्र
दुद्धी
दुद्धी
3
सोनभद्र
घोरावल
42
मोहनी
बड़हर
4
43
करी घोरावल
सोनभद्र
बड़हर
5
55
घोरावल
सोनभद्र
बड़हर
मजुरही
आज्ञा से,
सुधीर गर्ग ,
प्रमुख सचिव ।
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.364/1-14/ 2022 dated July 21 , 2022 :
NOTIFICATION
Lucknow, July 21 , 2022
No. 364 /1-14/2022 -- In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act . 1901 (U.P. Act no . 3 of 1901 ) read with sub - section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code , 2006 (U.P. Act no . 8 of 2012 ) , the Governor is pleased to declare that Survey and Record operations in five Villages of District- Sonbhadra mentioned in the Schedule below , which were placed under the said operations vide Government Notification No. 681 / 1-14-2011-33 ( 153) /2011 dated September 20 , 2011 , are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette .
SCHEDULE
Sl.No. District
Tehsil
Village
Pargana S. No. in the Schedule of Notification no . 681 /1-14-2011-33 ( 153)/2011 dated September 20 , 2011
2
1
5
4
6 3
Sonbhadra
Duddhi
Duddhi
08
1
Paraspani
2 Sonbhadra
14
Duddhi
Duddhi
Majhouli 856
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर, 2022 ई ० ( आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
2
3 1
3 Sonbhadra
Ghorawal
4 Sonbhadra
Ghorawal 5 Sonbhadra
Ghorawal 4
5
6
Barhar
42
Mohani
Karri Barhar
43
Barhar
55
Majurahi
By order, SUDHIR GARG, Principal Secretary .
21 जुलाई, 2022 ई ०
सं0 365/ एक-14 / 2022- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012 ) की धारा -43 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम, 1901 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -3 सन् 1901 ) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि जिला सोनभद्र का ग्राम सोढ़ा, परगना विजयगढ़ , तहसील राबर्ट्सगंज ( जिसका विवरण नीचे अनुसूची में उल्लिखित है) जो सरकारी अधिसूचना संख्या- 52(95) / 91-183 दिनांक 11 जून, 1992 द्वारा सर्वेखण एवं अभिलेख संक्रिया के अधीन रखा गया था , में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं ।
परगना जिला
तहसील
2
3
1
सोनभद्र
विजयगढ़ राबर्ट्सगंज
अनुसूची
ग्राम
अधिसूचना संख्या-52 /(95) /91-188-91- रा0-14 दिनांक 11 जून, 1992 की अनुसूची में क्रम संख्या
4
5
61
सोढ़ा
आज्ञा से सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव ।
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.365 /1-14/2022 dated July 21 , 2022 :
NOTIFICATION
Lucknow, July 21 , 2022
No. 365 / 1-14/2022- In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act . 1901 (U.P. Act no . 3 of 1901 ) read with sub- section ( 2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code , 2006 (U.P. Act no . 8 of 2012 ) , the Governor is pleased to declare that Survey and Record operations in Villages - Sorha of District - Sonbhadra ( details of which are mentioned in the Schedule below) which was placed under the said operations vide Government Notification No. 52/ (95)/91-188-91-Rev.-14 dated June 11 , 1992, are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette .
SCHEDULE
District
Tehsil
Pargana Sl . No.
3
4 1
2
1. Sonbhadra
Vijaygarh
Robertsganj
Village S. No. in the Schedule of Notification No. 52/(95)/91-188-91Rev.-14, dated June 11 , 1992 ,
6
5
Sorha
61
By order , SUDHIR GARG , Principal Secretary .
भाग 1 ]
857
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
अनुभाग-8
सेवानिवृत्ति
05 अगस्त, 2022 ई ०
सं0 1525 / एक- 8-2022- चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र ० लखनऊ के पत्र संख्या 165 / ई0-123 / 2018-19 (से ०नि०) दिनांक 03 अगस्त, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ० प्र ० चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कॉलम -4 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे-
क्र० सं०
अधिकारी का नाम/ पदनाम
1
2
01
श्री अविन्द्र कुमार सिंह , बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चन्दौली ।
02
श्री शीतलेन्द्र सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर ।
03
श्री संजय श्रीवास्तव , बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हमीपुर ।
04
श्री श्रीप्रकाश राय, उप संचालक चकबन्दी , सम्बद्ध मुख्यालय लखनऊ ।
जन्म-तिथि
सेवानिवृत्ति की तिथि
4
3
31-12-2022 01-01-1963
05-03-1963
31-03-2023
07-05-1963
31-05-2023
05-02-1963
28-02-1923
पदोन्नत / तैनाती
13 सितम्बर , 2022 ई ०
सं० 1/ 212609/ एक-8-2022- रा0-8 /1-8001 (002 ) / 1 / 2022- श्री तरूण कुमार मिश्र , संयुक्त संचालक चकबन्दी को तात्कालिक प्रभाव से अपर संचालक चकबन्दी (प्राविधिक) (वेतनमान रु 0 1,18,500-2,14,100 , पे मैट्रिक्स लेवल 13, ग्रेड पे रु0 8,700) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत करते हुए चकबन्दी निदेशालय , लखनऊ में तैनात किया जाता है ।
2- श्री तरूण कुमार मिश्र को उक्त पद पर योगदान की तिथि से अनुमन्य वेतन/ महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय - समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे ।
आज्ञा से , सुधीर गर्ग , प्रमुख सचिव ।
राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग , विभाग
कार्यालय-ज्ञाप
11 अगस्त, 2022 ई ०
सं0 4294/जी-अ-1 / 2022 - निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश , लखनऊ के पद का प्रभार श्री अमृत त्रिपाठी(IAS ) , विशेष सिचव, नियोजन विभाग , उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2022 को ग्रहण कर लिया गया है । कृपया निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग , राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अर्द्धशासकीय पत्रों को तद्नुसार सम्बोधित किया जाये ।
दूरभाष नं0- 0522-2238969 (कार्यालय) मोबाइल नं0-9415020305 फैक्स नं0- 0522-2238965 (कार्यालय)
मालोविका घोषाल
अपर निदेशक कृते आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक ।
858
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
मत्स्य उत्पादन विभाग
पदोन्नत / तैनाती
18मई, 2022 ई ०
सं017/2022/431 / सत्रह- म - 2022-6-9 (205 ) / 2013 टीसी- सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री विजय शंकर चौरसिया को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु0 15,600-39,100 , ग्रेड पे रु0 6,600 ( पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उन्हें उप निदेशक मत्सय ( नियोजन) मत्सय निदेशालय के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।
2-उप निदेशक मत्स्य के पद पर उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या-22969 / 2016 अनिल कुमार गुप्ता व 02-अन्य बनाम उ ०प्र ० राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 - उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर , कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य , उ ०प्र० , लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे ।
सं 018/2022/430 / सत्रह - म- 2022-6-9 (205) / 2013 टीसी- सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री विजय पाल को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप निदेशक मत्स्य, वेतनमान रु0 15,600-39,100 , ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उन्हें उप निदेशक मत्स्य, प्रयागराज के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।
2-उप निदेशक मत्स्य के पद पर उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 22969/2016 अनिल कुमार गुप्ता व 02 अन्य बनाम उ ० प्र ० राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 - उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार - प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ ०प्र ० , लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे ।
आज्ञा से ,
डा० सरोज कुमार , विशेष सचिव ।
होमगार्डस विभाग
प्रोन्नति
30जून, 2022 ई 0
सं 0 27/2022/1230 / पन्चानबे - 2022-210 होगा / 10 - उ 0 प्र 0 होमगार्डस सेवा नियमावली, 1982 ( समूह ' ख') के नियम -5 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 ( यथासंशोधित) के अधीन उ ०प्र ० लोक सेवा आयोग , प्रयागराज की संस्तुति दिनांक 09 फरवरी , 2022 के आधार पर श्री राज्यपाल होमगार्ड्स संगठन के निरीक्षक संवर्ग के अधोअंकित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स सेवा समूह 'ख' श्रेणी के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन 56,100-1,77,500 ( मैट्रिक्स का लेवल -10 ) में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
चयन वर्ष क्र० सं ०
ज्येष्ठता क्रमांक
अधिकारी का नाम
1
3
2
4 01
58
2021-2022
राजेश कुमार सिंह
2- सम्बन्धित अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे ।
3 - उक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किये जायेंगे और परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा ।
4- उक्त पद के पदधारक को एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स संवर्ग के समकक्ष पदों पर नियुक्त किया जा सकता है ।
5 - सम्बन्धित अधिकारी को वेतन एवं समय - समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे ।
आज्ञा से,
अनिल कुमार , अपर मुख्य सचिव ।
859 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम , तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
अनुभाग -1 पदोन्नति
07 जुलाई, 2022 ई0
सं0 597/18-1-22-25(83) / 2017 -उ० प्र० उद्योग सेवा श्रेणी-1 के उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत निम्नतालिका में अंकित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त उद्योग , के अस्थायी पद पर वेतन बैण्ड -3 रु 0 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन रु 0 7,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल -12 (रु0 78800-2,09,200 ) में पदोन्नत करते हुए 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
क्रमांक
अधिकारी का नाम
ज्येष्ठता क्रमांक 1
2
3
सर्वश्री-
1
25
उमेश चन्द्र
26
2
योगेश कुमार
3
28
अनुज कुमार
2- सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवप्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर उसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें । ये नवप्रोन्नत संयुक्त आयुक्त उद्योग अपने वर्तमान तैनाती स्थान से ही पद एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगें ।
आज्ञा से ,
नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव ।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
अनुभाग -1
प्रोन्नति
19 जलाई , 2022 ई ०
सं0 1128 / सत्ताईस-1-2022-38 /12 टी० सी० - श्री लाल बहादुर सिंह, अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) को उनके कनिष्ठ श्री आलोक चतुर्वेदी की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की तिथि 30 मई, 2012 से अधिशासी अभियन्ता (वेतन बैण्ड-3 , वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 ) के पद पर एतद्वारा नोशनल प्रोन्नति पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।
2- श्री लाल बहादुर सिंह की नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के कार्यालय- ज्ञाप संख्या 13 /21 / 89-का-1-1997 , दिनांक 28 मई, 1997 के अनुसार वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पृथक् से निर्गत किए जायेंगे ।
3- उक्त आदेश विभिन्न मा ० नयायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं / निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
सं0 1129 / सत्ताईस-1-2022-68 / 2019 टी0 सी0 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश सिविल संवर्ग के श्री राज कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियनता ( वेतन बैण्ड-3 , 860
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु 0 6,600) के पद पर एतद्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।
2- श्री राज कुमार सिंह की तैनाती / पदस्थापना सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे ।
3- उक्त आदेश विभिन्न मा ० न्यायालयों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं / निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
आज्ञा से , अनीता वर्मा सिंह, विशेष सचिव ।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
अनुभाग -1 प्रोन्नति
02 अगस्त, 2022 ई ०
सं0 1380 / 22-1-2022-197 / 99 - कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में वेतन बैण्ड -2 रु 0 9,300-34,800 , ग्रेड वेतन रु0 4,200 (यथासंशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 रु 0 35,400-1,12,400 ) में कार्यरत श्रीमती संध्या द्विवेदी, शोध सहायक को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शोध अधिकारी वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु 0 5,400 ( यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 रु 0 56,100-1,77,500 ) में प्रोन्नति प्रदान करने की राज्यपाल महोदया एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।
आज्ञा से ,
अवनीश कुमार अवस्थी , अपर मुख्य सचिव ।
कृषि विभाग
अनुभाग-1 पदोन्नति
06 अप्रैल, 2022 ई ०
सं 0 449 /12-1-2022-110 / 2019- उ 0प्र 0 कृषि सेवा ( समूह - क पद ) के उप कृषि नदेशक स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को यचन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रु0 15,600-39100 , ग्रेड पे रु0 7,600 मैट्रिक्स लेवल-12 ) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
1 श्री वीरेन्द्र कुमार
2 डॉ अशोक तिवारी
2- उक्त पदोन्नति मा ० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764 / 2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ ० प्र ० राज्य व अन्य तथा मा ० उच्च न्यायालय , लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-19564 (एस 0 एस0 ) / 2019 आनंद कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका- संख्या 21053 (एस ० एस०)/ 2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य , रिट याचिका संख्या 22815 ( एस ० एस ०) / 2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ ० प्र ० राज्य व अन्य, एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी ।
उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से , डॉ० देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव ।
ग्राम्य विकास विभाग
अनुभाग -1 पदोन्नति
01 जुलाई, 2022 ई ०
सं० R- 140/38-1-2022-1 पदोन्नति / 2021 - उ ० प्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पें मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700 ) में कार्यरत श्री नरेश बाबू सविता, उपायुक्त (स्वतः रोजगार ) , गोण्डा को कार्यभार ग्रहण करने 861 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/ मुख्य विकास अधिकारी / वरिष्ठ उपायुक्त / संयुक्त मिशन निदेशक / संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु 0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे । इसी बीच श्री नरेश बाबू सबिता अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे ।
आज्ञा से , मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव ।
उद्यान विभाग
नियुक्ति/ तैनाती
01 जुलाई, 2022 ई 0
सं0 1572 / 58-2022-43 / 2022- लोक सेवा आयोग , उ०प्र० , प्रयागराज द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत वैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर माननीया राज्यपाल श्री सागर धामा पुत्र श्री सतेन्द्र पाल धामा, पता-1590 , पट्टी मुण्डला, कुंआ वाली गली, पट्टी मुण्डला, बागपत , उत्तर प्रदेश पिन कोड-250101 (जन्म तिथि 27 अगस्त, 1998) को वेतनमान रु0 15,600-39,100 , ग्रेड वेतन 5,400 ) (पे मैट्रिक्स लेवल -10 ) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करते हुए राजकीय उत्तक संवर्धन केन्द्र, अलीगंज लखनऊ में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त/ तैनात किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करती हैं: -
1 - श्री सागर धामा उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह - ख ) सेवा नियमावली , 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे ।
2- श्री सागर धामा को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय - समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते , जो भी हो , देय होंगे ।
3- उत्तर प्रदेश अस्थायी / स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी से (सेवा समाप्ति) नियमावली , 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी ।
4- सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर निदेशालय , उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , 2 - सप्रू मार्ग, लखनऊ में योगदान अवश्य ग्रहण कर लें । निर्धारित अवधि में योगदान न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा ।
5 -योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा ।
6- श्री सागर धामा को योगदान करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , उ ० प्र ० , लखनऊ को प्रस्तुत करने होंगेः-
(1 ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकरियों से , जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो , अच्छे चरित्र का प्रमाण- पत्र ।
(2) ओथ ऑफ एलीजिन्यस का प्रमाण- पत्र ।
(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र ।
(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण - पत्र ।
(5) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र ।
(6) श्री सागर धामा की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली , 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी ।
(7) श्री सागर धामा अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायेंगें ।
आज्ञा से , राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव ।
123 क 862
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
लोक निर्माण विभाग
अनुभाग -3
पदोन्नति / तैनाती
02मार्च, 2022 ई 0
सं0 22/ 2022/371 / 23-03-2022-16ई0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री रवीन्द्र वीर सिंह को कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-2 ( सिविल) के पद पर वेतनमान रु 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु 0 8,900 (मैट्रिक्स लेवल -13 क ) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है ।
2- श्री रवीन्द्र वीर सिंह, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम अदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।
3 - श्री रवीन्द्र वीर सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
सं0 23/ 2022 /377 / 23-03-2022-18 ई ० एस ० / 2021 - उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में अधीशासी अभियंता ( सिविल) के पद पर कार्यरत श्री मिथिलेश कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल ) के पद पर वेतनमान रु 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल -13 क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2- श्री मिथिलेश कुमार, प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम अदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।
3 - श्री मिथिलेश कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से, गिरिजेश कुमार त्यागी विशेष सचिव
20 अप्रैल , 2022 ई ०
सं 0 28 / 2022 / 545 / 23-03-2022-47 / ई ० एस ० / 06 - टी0 सी 0 / 11 - तात्कालिक प्रभाव से श्री मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रमुख अभियंता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग , उत्तर प्रदेश के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- श्री मनोज कुमार गुप्ता अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
आज्ञा से, प्रभुनाथ, विशेष सचिव ।
24जून, 2022 ई0
सं 0 34/ 2022 /1111 / 23-03-2022 /10 / (ई ० एस ० ) / 2021 -तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय कुमार गंगवार, मुख्य अभियंता , इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुए मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2- श्री अजय कुमार गंगवार अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सूचना प्रमुख अभियंता ( विकास ) एवं विभागाध्यक्ष , लो० नि०वि० , लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
863 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
28 जून, 2022 ई0
सं० 35/ 2022 /1210 / 23-03-2022 , 18 / ई ० एस ० / 2021 - उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीशासी अभियंता ( सिविल ) के पद पर कार्यरत श्री संजय कुमार श्रीवास्तव को उनके कनिष्ठ श्री सदन लाल गुप्ता की अधीक्षण अभियंता ( सिविल ) के पद पर वेतनमान रु 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु 0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल-13 ) में पदोन्नति कि तिथि 07 जनवरी , 2022 से नोशनल तथा कार्यभार ग्रहण करने कि तिथि से वास्तविक पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2- श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता ( विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम अदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।
3- श्री संजय कुमार श्रीवास्तव की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
सं036/ 2022 /1211 / 23-03-2022-18 ई ० एस ० / 2021 - उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में अधीशासी अभियंता ( सिविल ) के पद पर कार्यरत श्री सुग्रीव राम को उनके कनिष्ठ श्री अखिलेश कुमार दिवाकर की अधीक्षण अभियंता ( सिविल ) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700 (मैट्रिक्स लेवल -13 ) में पदोन्नति करने की तिथि 07 फरवरी, 2022 से नोशनल तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2-श्री सुग्रीव राम , प्रमुख अभियन्ता ( विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम अदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।
3- श्री सुग्रीव राम की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
अनुभाग-8
नियुक्ति
09मार्च, 2022 ई 0
सं0-260 / 23-08-2022 / 52 (पी 0 डब्ल्यू० ) अधि 0 / 2020 - श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल) के विरुद्ध प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग , फतेहगढ़ के कार्यकाल के दौरान प्रकाश में आयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के लिये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4244 / 23-13-10-21 (1 ) ईएम / 07 , दिनांक 01 सितम्बर, 2010 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध उ० प्र ० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी । उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध लगाये गये कुल 03 आरोपों में से आरोप संख्या 02 व 3 प्रमाणित पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-785 / 23-13-14-21 (1 ) ईएम / 07, दिनांक 23 जून , 2014 द्वारा परिनिन्दित करते हुए 02 वार्षिक वेतनवृद्धियाँ 03 वर्षों के लिये अस्थायी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया गया ।
2- चयन वर्ष 2017-18 में सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता ( सिविल) के रिक्त पदों पर दिनांक 25 जून, 2018 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में उक्त दण्डादेश विद्यमान होने के कारण श्री राजेन्द्र कुमार (ज्येष्ठता क्रमांक-2354) को "अनुपयुक्त" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ।
3- श्री राजेन्द्र कुमार के संबंध में निर्गत उक्त दण्डादेश दिनांक 23 जून, 2014 के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना- पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 शासन के कार्यालय आदेश सं0-1615/ 23-13-18-21 (1 ) ईएम / 2007 , दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 द्वारा निरस्त की गयी ।
864
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
4- शासन द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 23 जून, 2014 एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र निरस्तीकरण विषयक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर , 2018 के विरूद्ध श्री राजेन्द्र कुमार , सहायक अभियन्ता द्वारा मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या 144/2019 राजेन्द्र कुमार बनाम उ ० प्र ० सरकार एवं अन्य योजित की गयी । उक्त निर्देश याचिका में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 12 जूलाई, 2019 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः-
"निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है । दण्डादेश दिनांक 23 जून, 2014 एवं आदेश दिनांक 20 दिसम्बर , 2018 अपास्त किये जाते हैं । यदि इन आदेशों के कारण याची का कोई सेवा सम्बन्धी लाभ रोका गया हो , तो वह उसे देय होगा । इस आदेश का अनुपालन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा ।
उभय पक्ष अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । "
5 -निर्देश याचिका में पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई , 2019 के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2587 / 23-13-19-4 (सी0 पी0) / 2019 , दिनांक 24 अक्टूबर , 2019 द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-785 / 23-13-14- 21 (1 ) ईएम / 2007 , दिनांक 23 जून, 2014 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-1615 / 23-13-18-21 (1 ) ईएम / 2007 , दिनांक 20 दिसम्बर , 2018 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त दण्डादेश के आधार पर रोके गये सेवा लाभ श्री राजेन्द्र कुमार को अनुमन्य करा दिये जायेंगे ।
6-लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता ( सिविल ) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति, तत्समय अवर अभियन्ता ( सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्तियों की गणना , उ ० प्र० लोक निर्माण विभाग समूह "ख " सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली-2004 की वैद्यता , सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पूर्व पदोन्नत कतिपय सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में शामिल न करने आदि विषयों के संबंध में मा ० उच्च न्यायालय , इलाहाबाद एवं मा ० उच्च न्यायालय , खण्डपीठ लखनऊ में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में मा ० उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के विरूद्ध मा ० उच्चतम् न्यायालय में योजित विभिन्न सिविल अपीलों एवं एस ० एल ० पी० को लीडिंग सिविल अपील संख्या 3695/2007 अतिबल सिंह व अन्य बनाम प्रमोद शंकर उपाध्याय व अन्य को मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा मा ० उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु रिमिट कर दिया गया है । मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अनुक्रम में रिमिट किये गये प्रकरणों हेतु मा० मुख्य न्यायाधीश द्वारा मा ० उच्च न्यायालय , इलाहाबाद एवं मा ० उच्च न्यायालय , खण्डपीठ लखनऊ में सुनवाई हेतु अलग-अलग बेंच स्थापित की गयी है । वर्तमान में रिट याचिका संख्या-2750 / 2004 अंजनी कुमार मिश्र व अन्य बनाम उ०प्र ० राज्य व अन्य तथा उससे सम्बद्ध रिट याचिकाओं की सुनवाई मा ० उच्च न्यायालय , इलाहाबाद में तथा रिट याचिका संख्या- 3314 (एस 0 एस 0 ) / 2009 डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ बनाम उ ० प्र० राज्य व अन्य तथा उससे सम्बद्ध रिट याचिकाओं की सुनवाई मा ० उच्च न्यायालय , खण्डपीठ लखनऊ में चल रही है ।
7 - उपरोक्त वर्णित स्थिति में चयन वर्ष 2018-19 से अधिशासी अभियन्ता ( सिविल) के पद पर नियमित चयन की कार्यवाही नहीं हो सकी है जिसके कारण श्री राजेन्द्र कुमार की पदोन्नति के संबंध में विचारण भी नहीं हो सका । अतः श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा मा ० राज्य लोक सेवा अधिकरण , इन्दिरा भवन , लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई , 2019 के अनुपालन हेतु मा ० अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका सं0-170 / 2020 राजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण , प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग योजित की गयी । उक्त अवमानना याचिका में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2021 को पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवतः-
" Inpursuance of the order passed by us . State Governmment has ordered to promote the petitioner notionally w.w.f. the date of junior's promotion . Petitoner's cse is identical , his seniority is not disputed in 865 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
any court and there is noting on record placed before us , to show that petitioner's promotion will be in violation of the order of Hon'ble High Court or Hon'ble Apex Court . Junior persons have been already promoted long back.Shri Harbans Singh junior to the petitioner was promoted on the post of Executive Engineer on 11-07-2019 but petitioner was denied promotion on the post of Executive Engineer , which is gross violationfo Article 16 of the constition of India. Since there is no legal impediment for promotion onthe post of Executive Engineer , we direct respondent No. 1 (Additionl Chief Secretay/ Principal Secretary , P.W.D. ) to carry out the order dated 12-07-2019 passed in claim petition N0 . 144 of 2017 and to pass the order from the date of his junior, in accordance with law .
Compliance of this order be made within one months from today .
List on 20-04-2021
8 - मा ० अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या-144 / 2019 राजेन्द्र कुमार बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य तथा अवमानना याचिका संख्या 170/2020 राजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग , उ ० प्र० शासन व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 287 (1 )ईएई / कोर्टकेस / 2020 दिनांक 25.01.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि श्री राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध निर्गत दण्डादेश दिनांक 23.06.2014 जिसके आधार पर उन्हें चयन वर्ष 2017-2018 में अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था , निर्देश याचिका संख्या-144 / 2019 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 12 जुलाई , 2019 के अनुपालन में समाप्त किया जा चुका है , ऐसी स्थिति में श्री राजेन्द्र कुमार को उनके परिवर्तित सेवा अभिलेखों के आधार पर चयन वर्ष 2017-18 में सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में ही उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाना अपेक्षित है । चूँकि उक्त चयन में श्री राजेन्द्र कुमार से कनिष्ठ सहायक अभियन्ताओं, जो रिट याचिका संख्या-24634 (एस 0बी0) / 2016 मनोज कुमार बनाम उ ०प्र० राज्य व अन्य व रिट याचिका संख्या- 29014 (एस 0 बी0) / 2017 विजय कुमार यादव बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में प्रतिपक्षी नही थे , की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी है, अतः श्री राजेन्द्र कुमार की उनसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति पर विचार किया जाना नियमानुकूल है और उक्त परिप्रेक्ष्य में इनकी ज्येष्ठता किसी न्यायालय या रिट में विवादित नहीं है, श्री राजेन्द्र कुमार की पदोन्नति पर विचार करने का अनुरोध किया गया ।
9 -अतः निर्देश याचिका संख्या-144 / 2019 राजेन्द्र कुमार बनाम उ ० प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण , लखनऊ के आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2019 तथा अवमानना याचिका संख्या 170/2020 राजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव , लोक निर्माण विभाग , उ ० प्र ० शासन व अन्य में पारित मा ० अधिकरण के आदेश दिनांक 12 मार्च , 2021 के अनुपालन में श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (सिविल ) (ज्येष्ठता क्रमांक-2354 ) को, उनके परिवर्तित सेवा अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) के पद (वेतन मैट्रिक्स लेबल-11 , रू 0 67,700-2,08,700 ) पर पदोन्नति प्रदान करने तथा उनसे कनिष्ठ श्री हरवंश सिंह, सहायक अभियनता ( सिविल) (ज्येष्ठता क्रमांक-2356) की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 11 जुलाई, 2018 से अधिशासी अभियन्ता ( सिविल ) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
10- श्री राजेन्द्र कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से, गिरिजेश कुमार त्यागी , विशेष सचिव ।
866
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
अनुभाग-4
10मार्च , 2022 ई ०
सं 0 271 / 23-4-22-98 जनरल / 2021 सहायक अभियन्ता ( विद्युत यांत्रिक ) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया ) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा अयोग , उ० प्र ० प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 825 / 02 / पी/ एस- 6/2021-22 , दिनांक 10 दिसम्बर , 21 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (विद्युत) एवं अवर अभियन्ता (यात्रिक) को सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे -5400 (पुनरीक्षित पे- बैन्ड -3 के लेवल -10 ) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
डिप्लोमाधारी अवर अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियंता ( वि० / यॉ०)
नाम
क्र०सं ०
ज्येष्ठता क्रमांक
सर्वश्री-
माह दिसम्बर , 2021
1
494
नीरज कुमार
माह जनवरी , 2022
2
495
मनोज कुमार श्रीवास्तव
डिप्लोमाधारी दिव्यांग अवर अभियंता (विद्युत) से सहायक अभियंता (वि० / यॉ० )
नाम
क्र०सं० ज्येष्ठता क्रमांक
सर्वश्री-
माह जनवरी , 2022
1 448
नन्द लाल प्रसाद विश्वकर्मा
2- उक्त पदोन्नति आदेश रिट याचिका संख्या-25372 (एस / एस ) / 2021 आत्मरूप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी । उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/ विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 - उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।
आज्ञा से, दुर्गा सिंह,
अनु सचिव ।
867 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
25 जून, 2022 ई0
सं0 956/ 23-4-2022-82 जनरल / 2021 सहायक अभियन्ता ( सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया ) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 807/ 01 / पी / एस-6 / 2021-22 दिनांक 02 नवम्बर , 2021 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता ( सिविल ) को वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड -2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे -5,400 (पुनरीक्षित पे- बैन्ड-3 के लेवल -10 ) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-
अवर अभियन्ता ( सिविल) से सहायक अभिन्ता (सिविल)
क्र० सं०
ज्येष्ठता क्रमांक
नाम
1
2
3
सर्वश्री-
1
5061
कमला प्रसाद भारती
2
5062
राजीव गंगवार
3 5063 ताजवर हसन 4 5064 मुनेन्द्र प्रताप सिंह यादव 5 5065
प्रदीप कुमार त्यागी
6
5066
विशाल सिंह
7
5067
आशीष कुमार शुक्ला
8
5072
मुकुल नागपाल
2- उक्त पदोन्नति आदेश प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/ विचाराधीन प्रत्यावेदन/ विभागीय कार्यवाही में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 -अवर अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियंता ( सिविल) के पद पर पदोन्नति अभियंताओं द्वारा अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भॉति अपने कार्य / दायित्वों का निर्वहन याथवत किया जायेगा ।
4- उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।
23 जून, 2022 ई 0
सं0-957/ 23-4-22-98 जनरल / 2021 सहायक अभियन्ता ( विद्युत / यांत्रिक) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली , 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा अयोग , उ० प्र ० प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 868
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
825 / 02 / पी / एस-6 / 2021-22 , दिनांक 10 दिसम्बर, 21 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता (विद्युत /यांत्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे -5400 (पुनरीक्षित पे- बैन्ड-3 के लेवल -10 ) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं: -
डिप्लोमाधारी अवर अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (वि ० / यॉ०)
ज्येष्ठता क्रमांक
नाम
क्र०सं ०
माह अप्रैल , 2022
1
497
श्री नरेश कुमार
माह जून , 2022
2
498
श्री पीर मुहम्मद खॉ
2- उक्त पदोन्नति आदेश रिट याचिका संख्या-25372 (एस / एस) / 2021 आत्मरूप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी । उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/ विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 - उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे ।
अनुभाग-4
30जून, 2022 ई0
सं0 1051 / 23-4-2022-82 जनरल / 2021 सहायक अभियन्ता ( सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग , उ ०प्र ० , प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या- 807/ 01 / पी / एस-6 / 2021-22 दिनांक 02 नवम्बर , 2021 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता ( सिविल) को वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता ( सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड -2 रु 0 15,600-39,100 ग्रेड पे -5,400 (पुनरीक्षित पे-बैन्ड-3 के लेवल -10 ) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-
अवर अभियनता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)
क्र०
नाम
ज्येष्ठता क्रमांक
1
2
3
सर्वश्री-
5073
संयम सक्सेना
1
2
5074
इकरार अहमद 869 भाग 1 ]
उत्तर प्रदेश गजट, 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
1
3
2
सर्वश्री-
3
5075
पंकज कुमार श्रीवास्तव
4
5076
अविनेश कुमार सिन्हा
5
5077
राजवीर सिंह
6
5080
दिलीप कुमार गुप्ता
7
5082
रमेश चन्द्र
5083
8
हृदय नारायण मिश्र
2- उक्त पदोन्नति आदेश प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका / विचाराधीन प्रत्यावेदन / विभागीय कार्यवाही में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 -अवर अभियन्ता ( सिविल) की सहायक अभियंता ( सिविल) के पद पर पदोन्नति अभियंताओं द्वारा अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भॉति अपने कार्य / दायित्वों का निर्वहन याथवत किया जायेगा ।
4- उक्त अभियंतागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।
30जून, 2022 ई 0
सं0 1052/ 23-4-22-98 जनरल / 2021 सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली , 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा अयोग, उ० प्र ० प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या- 825 / 02 / पी/ एस-6 / 2021-22 , दिनांक 10 दिसम्बर , 21 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को वर्तमान तैनाती खण्ड में ही सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे -5400 (पुनरीक्षित पे- बैन्ड-3 के लेवल-10) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-
डिप्लोमाधारी अवर अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियंता (वि० / यॉ०)
नाम
क्र०सं०
ज्येष्ठता क्रमांक
1
2
3
सर्वश्री-
1
499
रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव
2
500
जगदीश सिंह
3
501
संजय कुमार तिवारी
4
504
शेष नाथ मौर्य
124 क 870
[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
2- उक्त पदोन्नति आदेश रिट याचिका संख्या-25372 (एस / एस) / 2021 आत्मरूप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी । अक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/ विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 -अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की सहायक अभियंता (विद्युत / यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति अभियंताओं द्वारा अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भॉति अपने कार्य / दायित्वों का निर्वहन याथवत किया जायेगा ।
4- उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।
आज्ञा से, राजेश प्रताप सिंह, अनु सचिव ।
अनुभाग-4
30जून, 2022 ई 0
सं0-1072/ 23-4-2022-82 जनरल / 2021 टीसी- सहायक अभियन्ता ( सिविल) की पदोन्नत श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली , 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग , उ ० प्र ० , प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या- 905/ 01 / पी / एस-6 / 2021-22 दिनांक 12 मई, 2022 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल ) को उनसे कनिष्ठ अवर अभियन्ताओं के प्रोन्नत की तिथि से सहायक अभियन्ता( सिविल ) के पद पर वेतन बैण्ड -2 रू 0 15,600-39,100 /- ग्रेड पे -5400 /- (पुनरीक्षित पे - बैन्ड-3 के लेवल -10 ) में नियमित रूप से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
अवर अभियनता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)
क्र०सं०
ज्येष्ठता क्रमांक
नाम/ पदनाम
1
2
3
सर्वश्री-
4873
1
छोटे लाल सिंह
2
4877
दीपक कुमार केशरी
3
4966
गौरव श्रीवास्तव
4
5057
उदय शंकर पाण्डेय
2-उक्त पदोन्नति आदेश प्रश्नगत चयन से संबंधित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका / विचाराधीन प्रत्यावेदन / विभागीय कार्यवाही में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।
3 - उक्त अभियंतागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।
आज्ञा से , प्रभुनाथ , विशेष सचिव।
भाग 1 ]
871
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
अनुभाग-8
29 अप्रैल, 2022 ई ०
सं0-04/ 2022 /451 / 23-08-2022 - तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अधिशसी अभियन्ता ( सिविल) को जनहित में स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ -4 में अंकित स्थान / खण्ड में एतद्वारा तैनात किया जाता है:-
क्र० अधिशासी अभियन्ता का नाम
नवीन तैनाती वर्तमान तैनाती
2
1
1
श्री केशव लाल 3
4
विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग , अलीगढ़
निर्माण खण्ड ( भवन) , लोक निर्माण विभाग ,
गोरखपुर
2
विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग , अलीगढ़
श्री अनिल कुमार
निर्माण खण्ड ( भवन ) , लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर ।
2- उक्त अधिशासी अभियन्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे ।
24 मई, 2022 ई०
सं0 06/ 2022/435 / 23-08-2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री मेघ प्रकाश , अधिशासी अभियन्ता ( सिविल ) , निर्माण खण्ड-1 , लोक निर्माण विभाग , बाराबंकी को स्थानान्तरित करते हुए रा ० मा ० सेतु परि० खण्ड-1 , लोक निर्माण विभाग , लखनऊ में एतदद्वारा तैनात किया जाता है ।
2-श्री मेघ प्रकाश , अधिशसी अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन व प्रमुख अभियनता, लोक निर्माण विभाग , उ ० प्र ० लखनऊ को उपलब्ध कराया जयेगा ।
आज्ञा से, अच्युतानन्द, अनु सचिव ।
अनुभाग-8
09 जून, 2022 ई 0
सं0 07 / 2022 /591 / 23-08-2022-34 ( पी ० डब्ल्यू० ) अधि / 18 टीसी - तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार, नव प्रोन्नत अधिशासी अभियन्ता (वि ० / यां० ) , लोक निर्माण विभाग को स्टाफ आफिसर, 44 वां वृत्त (वि० / यां ० ) , लोक निर्माण विभाग , वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।
2-श्री अनिल कुमार, नव प्रोन्नत अधिशासी अभियनता ( वि ० / यां ० ) द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
आज्ञा से, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, विशेष सचिव ।
पी० एस ०यू० पी०-30 हिन्दी गज़ट- भाग 1-2022 ई ० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन - सामग्री , उ ०प्र ० , प्रयागराज ।
रजिस्टर्ड नं ० - ए० डी०-4
लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू० पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
W
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रयागराज , शनिवार , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य विधियां, आज्ञायें , विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
AMENDMENT (Admin . ' G- I ' ) SECTION
NOTIFICATION
Dated: October 18 , 2022
No. 722 /VIIIc , Allahabad , Correction Slip No. 271 - In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in the Allahabad High Court Rules , 1952 Volume I, which shall come into force from the date of publication in the official Gazette .
THE ALLAHABAD HIGH COURT (AMENDMENT ) RULES , 2022
1. Short title and commencement.-( 1 ) These Rules may be called the Allahabad High Court (Amendment) Rules , 2022 .
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette .
2. Definition. In these Rules , unless the context otherwise requires , "Rules " mean the Allahabad High Court Rules , 1952 .
3. Amendment of Rule 2 of Chapter XXXVI . - Rule 2 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Amendment
Existing Provision
2. Payment of cash by tender.- Payment of money into Court shall ordinarily be made in cash accompanied by a copy of the prescribed tender (Form No. 197) in triplicate duly filled in Hindi or English by the payer .
2. Mode of deposit : - Payment of money into Court against all heads under Rule 1 of this Chapter , except head ( 1 )( i) and ( 1 ) (iv) therein , shall be made through electronic mode/ cash accompanied by a copy of the prescribed tender ( Form No. 197) in triplicate duly filled in Hindi or English by the payer .
120 ख 878
[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
4. Insertion of Rule 2- A in Chapter XXXVI.- Rule 2 -A shall be inserted in Chapter XXXVI of the Rules as follows:
2-A. Payment of money by tender against head (1) (i) and (1) (iv) under Rule 1: - Payment of money into Court against head ( 1) ( i) and ( 1 ) ( iv) under Rule 1 of this Chapter shall be made through electronic mode or through demand draft/bankers ' cheque against prescribed tender form ( Form No. 197) , duly filled in Hindi or English by the payer .
5. Amendment of Rule 3 of Chapter XXXVI . - Rule 3 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Amendment
Existing Provision
3. Presentation of tender.- The payer shall present the form to the Deputy Registrar ordinarily between the hours of 10 and 11 am . The Deputy Registrar shall call for a report from the official in charge of the record of the case as to the correctness of the amount , the nature of the payment tendered and the number of the case , if any , as entered in the form and whether the payment is due from the person on whose behalf it is tendered . After such corrections as may be found necessary have been made , the Deputy Registrar shall put his signature on the tender form as well as sign the order to the cashier to receive and credit the amount if tendered to him within three days . Thereafter , the tender form shall be returned to the payer for presentation and payment of the money to the cashier .
3. Presentation of tender : -The payer shall present the form to the Deputy Registrar ordinarily between the hours of 10 and 11 am . The Deputy Registrar shall call for a report from the official in charge of the record of the case as to the correctness of the amount , the nature of the payment to be tendered and the number of the case , if any , as entered in the form and whether the payment is due from the person on presenting the tender . After necessary corrections , if any, the Deputy Registrar shall put his signature on the tender form as well as sign the order to authorise receipt and/or credit of the amount to be made within next three days or time granted by the Court , whichever is earlier . Thereafter , the tender form shall be returned to the payer for presentation and payment / credit of the money .
The Deputy Registrar shall ensure that the tender form is ordinarily returned duly signed to the payer the same day by 12.30 p.m.
The Deputy Registrar shall ensure that the tender form is ordinarily returned duly signed to the payer the same day by 12.30 p.m.
6. Amendment of Rule 4 of Chapter XXXVI . - Rule 4 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Amendment
Existing Provision
4. Payment to cashier .- On receiving the tender form and the money from the payer the cashier shall put his signature on the three portions of the form in acknowledgement of the payment and hand over the last portion of the form to the payer by way of receipt . The second portion of the form shall be retained by him and pasted in the file book. He shall put the serial number for the entry made by him in the day book on the first portion of the form and forward it to the [ Section Officer , Accounts (A) Department ] , who shall send it without delay to the official concerned to be placed on record of the case .
4. Payment : -On receipt of tender form along with the money or confirmation from the approved bank, the cashier shall put his signature on the three portions of the form in acknowledgement of the payment and hand over the last portion of the form to the payer by way of receipt . The second portion of the form shall be retained by him and pasted in the file book . He shall put the serial number for the entry made by him in the day book on the first portion of the form and forward it to the Section Officer, Accounts (A) Department, who shall send it without delay to the official concerned to be placed on record of the case .
भाग 1 -क]
879 उत्तर प्रदेश गजट, 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
7. Amendment of Rule 5 of Chapter XXXVI . - Rule 5 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Existing Provision
5. Time for payment . -The time for the payment of money through cash shall be from 10 a.m. to 2 p.m.
Amendment
5. Time for payment : -
( i ) The time for the payment of money through cash or Demand Draft or Bankers ' Cheque shall be from 10 a.m. to 2 p.m.
(ii ) The time to make payment/deposit through electronic means shall be up to midnight of the last day for payment .
8. Amendment of Rule 7 of Chapter XXXVI . -Rule 7 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Existing Provision
Amendment
7. Deposit to be sent to State Bank of India.- 7. Deposits to be sent to the Bank : Sums Sums deposited under heads ( 1 ) , (3 ) and (4) of Rule deposited under head ( 1 ) [ except head ( 1 ) ( i ) and 1 shall be entered at once in their respective receipt ( 1 ) ( iv) thereof] and (3 ) of Rule 1 of this Chapter registers and sent to the State Bank of India daily shall be entered at once in their respective receipt along with the pass book and a duplicate copy of the registers and sent to the Bank on the next working entries made therein . The copy shall after day and details forwarded to the Treasury comparison with the pass book be retained by the periodically. All transactions made electronically Bank and forwarded to the Treasury in due course , shall be tallied before giving the credit thereof. the pass book being returned to the Court .
9. Insertion of Rule 7 - A in Chapter XXXVI.- Rule 7 -A shall be inserted in Chapter XXXVI of the Rules as follows :
7 - A. Deposit to be sent to approved bank: -Sums deposited under head ( 1 ) ( i) and ( 1 ) (iv) of Rule 1 of this Chapter shall be entered at once in their respective receipt register immediately upon deposit made in a designated bank account with an approved bank and each deposit shall be retained in a case specific , interest bearing term deposit .
Explanation: In this Chapter, the words-
1. ' approved bank' mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 , authorized to do business with the Government of India and/ or the Government of Uttar Pradesh , approved by the Chief Justice from time to time .
2. 'designated bank account' mean the respective bank account at each ' approved bank ' so designated by the Registrar General of the Court , from time to time , to receive deposits .
3. ' case specific interest- bearing term deposit ' mean the term deposit prepared, bearing the details of the case in which the money may have been received in a designated bank account , to be renewed periodically subject to final order of the Court .
880
[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर, 2022 ई ० ( आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
10. Amendment of Rule 9 of Chapter XXXVI . - Rule 9 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Amendment
Existing Provision
9. Disbursement of miscellaneous deposit . Sums deposited under head (2) of Rule 1 shall be entered at once in the register of miscellaneous deposits and repayments .
9. Disbursement of miscellaneous deposit : - Sums deposited under head (2) of Rule 1 shall be entered at once in the register of miscellaneous deposits and repayments .
Sums deposited under sub - head ( v) of head (2 ) of Rule 1 shall be sent to the Treasury as soon as possible and credited to the Central Government under the appropriate head .
Sums deposited under sub - head (v ) of head (2) of Rule 1 shall be sent to the Treasury as soon as possible and credited to the Central Government under the appropriate head .
Sums deposited under other sub - heads shall be retained by the cashier if the money is expected to be disbursed soon ; otherwise the money shall be credited to the personal ledger account maintained at the Treasury in the name of the Deputy Registrar and may be withdrawn as required by means of a cheque signed by the Deputy Registrar for the purpose of disbursement . In such a case before the money is actually disbursed it shall again be entered in the register to which such deposit relates .
Sums deposited under other sub- heads ( except head (1) ( i) and (1) ( iv) of Rule 1 of this Chapter) shall be retained by the cashier if the money is expected to be disbursed soon ; otherwise the money shall be credited to the personal ledger account maintained at the Treasury in the name of the Deputy Registrar and may be withdrawn as required by means of a cheque signed by the Deputy Registrar for the purpose of disbursement . In such a case before the money is actually disbursed it shall again be entered in the register to which such deposit relates .
Unexpended balances which remain undisbursed shall be deposited under head ( ii) of Rule 1 ( 1 ) under the orders of the Registrar .
Unexpended balances which remain undisbursed shall be deposited under sub -head ( ii ) ofRule 1( 1 ) under the orders of the Registrar .
11. Amendment of Rule 11 of Chapter XXXVI . - Rule 11 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Amendment
Existing Provision
11. Repayment orders . The repayment of sums entered under head ( 1 ) or (3 ) [ or (4) ] of Rule shall be made by means of repayment order upon application in the prescribed form under the orders of the Registrar or the Deputy Registrar .
11. Payment/Repayment orders :-The payment/ repayment of sums entered under head ( 1 ) or (3 ) of Rule shall be made by means of repayment order ( upon application in the prescribed form) , through electronic mode only or as directed by the Court , under the orders of the Registrar or the Deputy Registrar.
12. Insertion of Rule 11 - A in Chapter XXXVI . - Rule 11 - A shall be inserted in Chapter XXXVI of the Rules as follows:
11 - A. All money lying in deposit under head ( 1 ) (i) and (1 )(iv) of Rule 1 of this Chapter, from a date before the enforcement of The Allahabad High Court (Amendment) Rules , 2022 ( C.S. No. 271 ) , shall be drawn from the Treasury and placed in ' case specific interest- bearing term deposit' with the ' approved bank ' .
881 भाग 1 -क]
उत्तर प्रदेश गजट, 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
13. Amendment of Rule 16 of Chapter XXXVI . - Rule 16 of Chapter XXXVI of the Rules shall be amended as follows :
Amendment
Existing Provision
16. Order of payment : - If the application is found by the Deputy Registrar to be incorrect or defective he may get it corrected by the applicant . The Deputy Registrar shall thereafter satisfy himself after calling for an office report that the payment/ repayment is due . He shall also obtain a certificate from the Section Officer, Accounts (A) Department showing that there is no order of attachment or stop order in force affecting such money or any part thereof.
16. Order of payment : - If the application is found by the Deputy Registrar to be incorrect or defective he may get it corrected by the applicant . The Deputy Registrar shall thereafter satisfy himself after calling for an office report that the repayment is due . He shall also obtain a certificate from the [ Section Officer, Accounts (A) Department ] showing that there is no order of attachment or stop order in force affecting such money or any part thereof.
On being satisfied that any repayment is due to the applicant , he shall make an order of repayment and thereafter a repayment order shall be prepared in the proper form .
On being satisfied that any payment/ repayment is due to the applicant , he shall make an order of payment/ repayment and thereafter a repayment order shall be prepared in the proper form.
Where it is found that no money is payable to the applicant, the application shall be rejected and placed on the records of the case .
Where it is considered desirable that repayment should be made through a bank, the repayment order shall be sealed with the seal containing the words "Recoverable through a bank " .
Where it is found that no money is payable to the applicant , the application shall be rejected and placed on the records of the case .
AMENDMENT ( Admin . ' G - II ' ) SECTION NOTIFICATION
Dated : October 20 , 2022
No. 723 /VIII ( a)-The following draft rules further amend the General Rules (Civil) , 1957 , which the High Court proposes to make in exercise of powers conferred by Article 227 of Constitution of India and Section 122 of the Civil Procedure Code , 1908 and in supersession of all existing rules on the subject is hereby published as required by section 122 of the Code of Civil Procedure for information to all and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification is published in the Gazette of Uttar Pradesh , are made available to the public .
Objections or suggestions , if any, may be sent to Registrar General , High Court of Judicature at Allahabad , Allahabad, E- mail : [email protected] . Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the High Court.
DRAFT RULES
THE GENERAL RULES ( CIVIL) (AMENDMENT) , 2022 .
1. Short title and Commencement .-( 1 ) These rules shall be called " The General Rules ( Civil ) (Amendment) , 2022. "
Gazette . (2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official 882
[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
2. Definitions .- The Rule means 'The General Rules ( Civil) , 1957 ' .
3. Amendment in Rule 273 of Chapter XI- The existing rule 273 of chapter XI of the rules shall be substituted as follows :
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
273. Head of Account- The following are the heads of account under which the money received and paid under this chapter is classified :
273. Head of Account-The following are the heads of account under which the money received and paid under this chapter is classified :
(1 ) Civil Court Deposits and Repayments including-
(1) Civil Court Deposits and Repayments including-
(i ) Sums paid under decrees and orders ;
(i) Sums paid under decrees orders and awards including interim awards;
( ii) Sums deposited under Order XX, Rule 14, and Order XXIV Rule . 1 of the Code , and Section 83 of the T.P. Act (No. IV of 1882) ;
( ii) Sums deposited under Order XX, Rule 14 , and Order XXIV Rule . 1 of the Code , and Section 83 of the T.P. Act (No. IV of 1882) ;
( iii) Sums deposited under Order XXI , Rule 34, or paid under Order XXI , Rule 85 ;
(iii ) Sums deposited under Order XXI , Rule 34, or paid under Order XXI, Rule 85 ;
(iv) Sums deposited under Section 379 ( 1 ) of ActXXXIX of 1925 ;
(iv) Sums deposited under Section 379 ( 1 ) ofAct XXXIX of 1925 ;
(v) Sums deposited in lieu of security, and (v) Sums deposited in lieu of security, and
(vi ) Sums deposited under the Land Acquisition Act ( 1 of 1894) .
(vi) Sums deposited under the Land Acquisition Act ( 1 of 1894) .
(vii ) Sums deposited Under Section 30 ( 1 ) , 30 (2) of Act No. XIII of 1972 .
(vii ) Sums deposited Under Section 30 ( 1 ) , 30(2) of Act No. XIII of 1972.
(viii) Sums deposited Under Order 15 Rule V ofCivil Procedure Code .
(viii ) Sums deposited Under Order 15 Rule V of Civil Procedure Code .
(ix) Deposition Fees
(ix) Deposition Fees
(2) Cash and proceeds of sale of Intestate Property and Repayments .
(2) Cash and proceeds of sale of Intestate Property and Repayments .
(3) Payments and refunds under-
(3) Payments and refunds under-
(i ) Fines , Section 480 of Act V of 1898 ;
(i) Fines , Section 480 of Act V of 1898 ;
( ii) Stamp duties and penalties , section 35 of ActII of 1899 ;
(ii) Stamp duties and penalties , section 35 ofAct II of 1899 ;
(4) Petty cash accounts , including- (4) Petty cash accounts , including-
( i) Travelling and other expenses of witnesses ,
(i) Travelling and other expenses of witnesses ,
( ii) Subsistence money for judgment- debtors ;
(ii) Subsistence money for judgment- debtors;
( iii) Sums paid under the rules framed by the State Government under Section 27 Act XVIII of 1876 and Order XXI , Rule 43 ;
(iii ) Sums paid under the rules framed by the State Government under Section 27 Act XVIII of 1876 and Order XXI , Rule 43 ;
(iv) Incidental charges of Commissioners , Amins and Arbitrators , etc .;
(iv) Incidental charges of Commissioners , Amins and Arbitrators , etc .;
(v) Commission fees received from or for other Courts;
(v) Commission fees received from or for other Courts;
(vi) Postage and registration fees ( other than fixed postal fees ) ;
(vi) Postage and registration fees ( other than fixed postal fees) ;
(vii) Costs of publication of proclamations and orders ,
(vii) Costs of publication of proclamations and orders , 883 भाग 1 -क]
उत्तर प्रदेश गजट, 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
(viii) Carriage hire for the Bailiff, Small Cause Court , City Lucknow, for service of processes and execution of warrants of arrest ;
(viii) Carriage hire for the Bailiff, Small Cause Court , City Lucknow, for service of processes and execution of warrants of arrest ;
(ix) Copying charges received by money order under these rules ; and
(ix) Copying charges received by money order under these rules ; and
(x) Money deposited by a party or parties applying for local inspection by the Presiding Officer towards his travelling and other expenses .
(x) Money deposited by a party or parties applying for local inspection by the Presiding Officer towards his travelling and other expenses .
4. Amendment in Rule 275 of Chapter XI- The existing rule 275 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows :
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
275. Payments to or through a Court- Payments of money to , or through, a Civil Court shall be made in cash or by postal money - order or by cheques drawn on a recognized bank or by credit of some kind upon the treasury or payment through electronic mode . Currency notes of any circle in the Union of India shall be received in payment of Government dues, e.g. , sums payable to the Government under decrees and order, sums deposited under section 379 ( 1 ) of Act No. XXXIX of 1925 and duties and penalties paid under section 35 of Act No. II of 1899. It shall not be obligatory to receive a currency note of any circle if it is necessary to give change .
275. Payments to or through a Court- Payments of money to , or through, a Civil Court shall preferably be made through electronic mode/demand drafts/bankers cheques drawn on a recognized bank or by credit upon the treasury , in cash . Where specifically permitted such deposit may be made through postal order. Currency notes of any circle in the Union of India shall be received in payment of Government dues , e.g. , sums payable to the Government under decrees and order, sums deposited under section 379(1) of Act No. XXXIX of 1925 and duties and penalties paid under section 35 of Act No. II of 1899. It shall not be obligatory to receive a currency note of any circle if it is necessary to give change .
Provided: No amount in excess of Rs . 500 may be deposited through Postal Orders .
Note 1-The directions contained in paragraphs 23 , 24, 25 and 26 of the Financial Hand Book Volume V, Part I shall be strictly followed if deposit is accepted by cheques . Also see paragraphs 25A and 25B of the Financial Hand Book , Vol V, Part 1.- Ed .
Note 1- The directions contained in paragraphs 23 , 24 , 25 and 26 of the Financial Hand Book Volume V, Part I shall be strictly followed if deposit is accepted by cheques . Also see paragraphs 25A and 25B of the Financial Hand Book , Vol V, Part 1.- Ed.
Note 2-Postage stamps shall not be received .
Note 2-Postage stamps shall not be received .
Note 3-Money shall be deposited and reimbursed in full denominations of rupees and fractions of rupees shall be rounded off.
Note 3-Money shall be deposited and reimbursed in full denominations of rupees and fractions of rupees shall be rounded off.
Note 4-Any amount deposited under clauses (i) to (viii) of sub - Rule 1 shall be received in a designated bank account with an approved bank and each deposit shall be retained in a case specific, interest- bearing term deposit .
Explanation:
In this Chapter, the words: -
1. ' approved bank ' mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, authorized to do business with the Government of India and/or the Government of 884
[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर, 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
Uttar Pradesh, approved by the Chief Justice from time to time.
2. 'designated bank account' mean the respective bank account at each ' approved bank ' so designated by the Registrar General of the High Court of Judicature at Allahabad, from time to time, to receive deposits .
3. ' case specific interest- bearing term deposit' mean the term deposit prepared, bearing the details of the case in which the money may have been received in a designated bank account, to be renewed periodically subject to final order of the Court .
5. Amendment in Rule 276 of Chapter XI - The existing rule 276 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows :
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
276. Remittance from one Court or Tribunal to another - All moneys shall be remitted from one Court or Tribunal to another Court or Tribunal only through electronic mode .
276. Remittance by money order- In the case of remittance of money from one Court to another by postal money order, the title of the case and the nature of the remittance shall be entered in the coupon, all the requisite entries in the form of application for the money - order being prepared free of charge by the Receiving Officer . The money- order shall be addressed to the Munsarim of a District Court, or the clerk of a Court of Small Causes , and in other cases to the Presiding Judge: Provided that the money shall be remitted through electronic mode if the account number of the receiving court or establishment is available .
6. Amendment in Rule 277 of Chapter XI - The existing rule 277 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows :
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
277. Deposits in cash-Direct receipts of money which fall under head of Account ( 1 ) of Rule 273 shall , as far as possible , be avoided by courts , but where the distance between the court and the treasury is such that , in the opinion of the District Judge , inconvenience to applicants would arise , he may sanction the receipt by the Receiving Officer of cash deposits not exceeding Rs . 5000 each:
277. Deposits in cash-Direct receipts of money which fall under head of Account ( 1 ) of Rule 273 shall , as far as possible , be avoided by courts , but where the distance between the court and the treasury is such that , in the opinion of the District Judge, inconvenience to applicants would arise , he may sanction the receipt by the Receiving Officer of cash deposits not exceeding Rs . 50 each : Provided that where remittances to the nearest sub - treasury are not made daily by the Receiving Officer of any court, the limit of cash receivable under a single deposit shall be Rs . 10 .
Provided that where remittances to the nearest sub - treasury are not made daily by the Receiving Officer of any court, the limit of cash receivable under a single deposit shall be Rs . 1000/- .
Cash, however, must be received when tendered under Head of Account ( 1) in the following cases-
Cash , however, must be received when tendered under Head of Account ( 1 ) in the following cases-
(1) When the court is over 5 miles from the nearest treasury.
(1) When the court is over 5 miles from the nearest treasury.
885 भाग 1 -क]
उत्तर प्रदेश गजट, 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
(2) When the money is payable into court under any of the following provisions of law, namely, Section 55 , Order XX , Rules 11 and 14 , and Order XXI , Rules 84 and 85 of the Code , and Section 379 (1) of Act XXXIX of 1925 , and is tendered after the hour prescribed in Rule 279.
(2) When the money is payable into court under any of the following provisions of law, namely, Section 55 , Order XX, Rules 11 and 14 , and Order XXI , Rules 84 and 85 of the Code , and Section 379 ( 1 ) of Act XXXIX of 1925 , and is tendered after the hour prescribed in Rule 279 .
(3) When the proceeds of movable property, sold in execution through the officer of a civil court, under Order XXI , Rule 77 , cannot be paid into the treasury on the day of sale .
(3) When the proceeds of movable property, sold in execution through the officer of a civil court, under Order XXI, Rule 77 , cannot be paid into the treasury on the day of sale .
Repayments of money falling under Head of Account ( 1 ) shall be made through the treasury.
Repayments of money falling under Head of Account ( 1 ) shall be made through the treasury.
N.B. -Also consult Appendix XVII of Financial Hand Book, Volume V, Part I.
N.B. -Also consult Appendix XVII of Financial Hand Book , Volume V, Part I.
7. Amendment in Rule 279 of Chapter XI- The existing rule 279 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows :
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
279. Time for receipt of deposits- The time during which cash payable into court may be received is from the opening of the court until a time which shall , except as hereinafter provided , be one hour in advance of the time fixed for the closing to the public of the treasury ; and the accounts for the day shall then be made up . But even after this hour cash payable under Head of Account ( 1 ) must be received in the cases mentioned in Rule 277 ; such transactions shall be entered in the accounts bearing date of the next open day ; but the receipts given to the payer shall also show ( as a denominator ) the actual date of payment , e.g. , November 7/6 :
279. Time for receipt of deposits-The time during which cash payable into court may be received is from the opening of the court until a time which shall , except as hereinafter provided , be one hour in advance of the time fixed for the closing to the public of the treasury ; and the accounts for the day shall then be made up . But even after this hour cash payable under Head of Account ( 1 ) must be received in the cases mentioned in Rule 277 ; such transactions shall be entered in the accounts bearing date of the next open day; but the receipts given to the payer shall also show ( as a denominator ) the actual date of payment , e.g. , November 7/6 :
Provided that the District Judge , having regard to local circumstances , may prescribe the hours during which money may be received in any court within his jurisdiction .
Provided that the District Judge , having regard to local circumstances , may prescribe the hours during which money may be received in any court within his jurisdiction .
Provided further, money may be deposited through electronic mode , by midnight of the last date of such deposit.
121 ख 886
[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
8. Amendment in Rule 283 of Chapter XI- The existing rule 283 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows :
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
283. Mode of payment of money into Court- Payment of money into Court under clauses (i) to ( viii) of Rule 273 (1) shall ordinarily be made by electronic mode, or demand draft or bankers' cheque . With permission of the concerned Court such money may be deposited in cash , by means of a tender upon a printed triplicate form.
283. Mode of payment of money into Court- Payment of money into Court shall ordinarily be made by electronic mode , or, with the permission of the concern court or authority, by means of a tender upon a printed triplicate form ( These forms maybe obtained from licensed stamp vendors) . The applicants shall enter in the Court language the particulars required in columns 1 to 4 of the triplicate Form of Tender ( Form No. 44) and shall affix to one of the tenders , herein called the Original Tender , the Court fee stamp , if any, required by law. The applicant shall then hand over the tender to the Munsarim or clerk of the Court . When a judgment debtor pays decree money into Court , the form of tender to be used shall be No. 45 .
The applicants shall enter in the Court language the particulars required in columns 1 to 4 of the triplicate Form of Tender (Form No. 44) and shall affix to one of the tenders , herein called the Original Tender, the Court fee stamp, if any, required by law. The applicant shall then hand over the tender to the Munsarim or clerk of the Court. When a judgment debtor pays decree money into Court, the form of tender to be used shall be No. 45 .
NOTE ( 1 ) No stamp is required for a tender of money which a party is bound to pay into Court in the progress of a suit or to complete a purchase in cases where the payment is voluntary, as in the case of deposits made under Order XXIV, Rule 1 , or by a morigagor and the like , a stamp is required unless the tender be accompanied by a duly stamped application giving particulars of the payment . Also see G.L. 3147/4418 (5 ) of 11-11-1919 .
NOTE ( 1) No stamp is required for a tender of money which a party is bound to pay into Court in the progress of a suit or to complete a purchase in cases where the payment is voluntary, as in the case of deposits made under Order XXIV, Rule 1 , or by a morigagor and the like , a stamp is required unless the tender be accompanied by a duly stamped application giving particulars of the payment . Also see G.L. 3147/4418 (5 ) of 11-11-1919 .
(ii) In the case of sums deposited under section 379 ( 1 ) of Act No. XXXIX of 1925 , the tender shall show that the amount is deposited to the credit of the Judge.
(ii) In the case of sums deposited under section 379(1 ) of Act No. XXXIX of 1925 , the tender shall show that the amount is deposited to the credit of theJudge .
9. Amendment in Rule 289 of Chapter XI- The existing rule 289 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows:
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
289. Remittance of receipts to the treasury- Except as hereinafter in this rule provided, the sums entered in the pass - book shall as soon as possible after the time for receiving money under Rule 279 has expired , be forwarded on the day of receipt to the treasury, together with the Pass - book and an extract there from , showing the several classes of receipts in their appropriate columns . The extract shall be 289. Remittance of receipts to the treasury- Except as hereinafter in this rule provided , the sums entered in the pass - book shall as soon as possible after the time for receiving money under Rule 279 has expired , be forward on the day of receipt to the treasury, together with the Pass - book and an extract there from , showing the several classes of receipts in their appropriate columns . The extract shall be 887 भाग 1 -क]
उत्तर प्रदेश गजट, 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
retained by the Treasury Officer , who shall return the passbook with the acknowledgement thereon of receipt of the remittance . Provided that when there is no sub treasury in the same town as an ' Outlying Court and Gram Nyayalaya' , remittances of cash from such ' Outlying Court and Gram Nyayalaya' to the treasury, accompanied by the Pass -book , shall be made twice in the week instead of daily.
retained by the Treasury Officer , who shall return the passbook with the acknowledgement thereon of receipt of the remittance . Provided that when there is no sub treasury in the same town as an 'Outlying Court and Gram Nyayalaya' , remittances of cash from such ' Outlying Court and Gram Nyayalaya' to the treasury , accompanied by the Pass -book, shall be made twice in the week instead of daily.
Note 1-For every animal committed to the custody of the pound keeper as aforesaid , a charge shall be lived , as rent for the use of the pound for each 15 or part of 15 days during which such custody continues According to the scale prescribed under section 12 of Act No. 1 of 1871 .
Note 1-For every animal committed to the custody of the pound keeper as aforesaid , a charge shall be lived, as rent for the use of the pound for each 15 or part of 15 days during which such custody continues According to the scale prescribed under section 12 of Act No. 1 of 1871 .
And the sums so levied shall be sent to the treasury for credit to the Municipal or District Board , as the case may be , under whose jurisdiction the pound is . All such sums shall be applied in the same manner as fines levied under section 12 of the said Cattle Trespass Act .
And the sums so levied shall be sent to the treasury for credit to the Municipal or District Board , as the case may be , under whose jurisdiction the pound is . All such sums shall be applied in the same manner as fines levied under section 12 of the said Cattle Trespass Act .
Note 2- Proceeds of sales effected under orders of the Commissioner under the last para of Sec . 7 of Regulation V of 1799 as amended by Act No. IV of 1914 and Act No. XII ( Local) of 1922 shall be entered in column 12 of the Pass book .
Note 2- Proceeds of sales effected under orders of the Commissioner under the last para of Sec . 7 of Regulation V of 1799 as amended by Act No. IV of 1914 and Act No. XII (Local) of 1922 shall be entered in column 12 of the Pass book .
Note 3- Sums entered in columns 11 to 19 of the Pass book shall not be brought into the Cash -book .
Note 3- Sums entered in columns 11 to 19 of the Pass book shall not be brought into the Cash-book.
Note 4- The money receivable under clauses (i) to (viii) of Rule 273 (1) shall be deposited in an approved bank.
Note 5- Wherever, money deposited under clauses (i) to (viii) of Rule 273 (1) is not or cannot be disbursed immediately , it shall be retained in a case specific interest- bearing term deposit .
888
[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
10. Amendment in Rule 291 of Chapter XI- The existing rule 291 of Chapter XI of the rules shall be substituted as follows :
EXISTING
PROPOSED AMENDMENTS/SUBSTITUTION
291. Advice List.- Every receipt of deposit , either direct or by transfer, at the treasury, shall be recorded in an Advice List (Form No. 46) along with a soft copy thereof which shall be forwarded at the close of the day ( or where the treasury banks with the State Bank, as soon after as possible ) to the Receiving Officer of the Court concerned . The Advice List when received shall be filed in a book kept for the purpose along with a soft copy. Items receives under cover of the Receiving Officer's Pass- book shall be entered in a lump sum the Treasury Advice List so maintained .
291. Advice List.- Every receipt of deposit, either direct or by transfer , at the treasury, shall be recorded in an Advice List ( Form No. 46) along with a soft copy thereof which shall be forwarded at the close of the day ( or where the treasury banks with the State Bank , as soon after as possible ) to the Receiving Officer of the Court concerned . The Advice List when received shall be filed in a book kept for the purpose along with a soft copy . Items receives under cover of the Receiving Officer's Pass -book shall be entered in a lump sum the Treasury Advice List so maintained.
Provided : Every receipt of deposit made under clauses (i) to (viii) of Rule 273 shall be compared by the receiving officer of the Court, at the end of each month, with the register of deposits, to be maintained for that purpose.
N.B. See also Rule 310, post -Ed .
N.B. See also Rule 310 , post -Ed .
11. Insertion of Rule 296- A in Chapter XI.- Rule 296-A shall be inserted in Chapter XI of the Rules as follows :
296- A . All money lying in deposit under head ( 1 ) ( i) to ( 1 )( viii ) of Rule 273 of this Chapter ,from a date before the enforcement of The General Rules Civil (Amendment ) Rules , 2022 , shall be drawn from the Treasury and placed in ' case specific interest - bearing term deposit ' with the ' approved bank' .
By Order of the Court , ASHISH GARG, Registrar General .
पी० एस० यू० पी०-30 हिन्दी गजट - भाग 1- क-2022 ई० । मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक , मुद्रण एवं लेखन- सामग्री, उ० प्र० , प्रयागराज ।
रजिस्टर्ड नं ० - ए ०डी०-4
लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रयागराज , शनिवार , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज - पत्र , दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण - पत्र , जन्म - मरण के आंकड़े , रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े , फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट , बाजार - भाव , सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।
कार्यालय , नगर पंचायत दोहरीघाट, जनपद मऊ
15 अक्टूबर, 2022 ई ०
भवनों पर स्वकर निर्धारण उपविधि
सं० 191 / न0 पं 0 दो० मऊ / 2022-223 - नगर पंचायत वि ० / उपविधियाँ - संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम , 1916 की धारा 298(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत , दोहरीघाट, जनपद- मऊ में भवनों व अन्य लाइसेन्सिंग की नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाये गये है । उपविधि पाण्डूलेखा नगर पालिका की धारा 301 (2) के अन्तर्गत तैयार करके दिनांक 02 मई, 2022 को दैनिक समाचार - पत्र " अमर उजाला " वाराणसी एवं दिनांक 03 मई , 2022 समाचार - पत्र " हिन्दुस्तान " वाराणसी में विहित रीति से तैयार करके प्रकाशित की गयी । जिन व्यक्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, उन व्यक्तियों से आपत्ति / सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किया गया था । निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुई ।
अतः नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ उक्त उपविधि का प्रकाशन अपने सीमा के अन्तर्गत लाइसेन्सिंग शुल्क वसूली हेतु प्रकाशित की जाती है । जो गजट मुद्रण दिनांक से प्रभावी होगी ।
1 - नगर पंचायत दोहरीघाट स्वकर निर्धारण उपविधि
1 -नाम-यह नियमावली स्वकर निर्धारण उपविधि नगर पंचायत , दोहरीघाट के नाम से जानी जायेगी ।
2-अर्थ- स्वकर निर्धारण प्राणाली के तहत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर भवन पर कर निर्धारण कर सकेगा ।
3 - परिभाषायें- इस नियमावली में-
(1 ) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत दोहरीघाट से है ।
(2) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 से है ।
(3) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ से है ।
(4) " अध्यक्ष / प्रशासक / बोर्ड " से तात्पर्य नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ के अध्यक्ष / प्रशासक / बोर्ड से है ।
77 ट 500
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
(5) सम्पत्ति का तात्पर्य नगर पंचायत दोहरीघाट की सीमा स्थित भूमि / भवन या दोनों से है ।
(6) स्वकर निर्धारण का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली संलग्न प्रपत्र " क " में दाखिल किये जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है ।
(7) " अध्यासी" का तात्पर्य नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ की सीमान्तर्गत भवन एवं भूमि पर अध्यासन करने वाले व्यक्तियों से है ।
(8) "आवासीय भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और आवासीय उपयोग का प्राविधान हो किन्तु, उसमें व्यवसायिक उददेश्य से उपयोग हेतु होटल /लॉज/ दुकान या अन्य किसी प्रकार के भवन सम्मलित न होगें ।
(9) " आवासीय भवन " या " व्यवसायिक भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिनका प्रयोग व्यवसायिक / औद्यौगिक / गैर आवासीय गतिविधियों हेतु किया जा रहा हो ।
(10) "मिश्रित भवन" से तात्पर्य उस भवन से है जिसमें आवासीय / औद्यौगिक / गैर आवासीय गतविधियाँ संचालित हो रही है ।
(11 ) " पक्का भवन " से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी दीवार, ईंट / पत्थर या ऐसे किसी समाग्री से निर्मित हो तथा जिसकी छत आर ० सी० सी० व आर ० बी० सी ० पद्यति से निर्मित हो ।
(12) "अन्य पक्का भवन / अर्ध पक्का" से तात्पर्य ऐसे भवन है, जिसकी छत कड़ी, पटिया एवं गार्डरों तथा लोहा/ सीमेंट / फाइबर की चादर से निर्मित हो ।
(13) " कच्चा भवन " से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी दीवार बिना सीमेंट से निर्मित हो तथा छत अस्थाई साधनों यथा छप्पर , टीन शेड, प्लास्टिक, लोहा , सीमेंट की चादर इत्यादि से निर्मित हो ।
(14) " लाट/ खाली प्लाट" से तात्पर्य ऐसे अकृषि क्षेत्र भूमि से है जो कम से कम दो फुट की बाउण्ड्री से घिरा हो ।
(15) " मासिक किराया दर " से तात्यर्य इस उपविधि में भवनों / भूमि कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिये निर्धारित प्रतिवर्ग फुट किराये से है ।
(16) "वार्षिक मूल्य" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 में निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है । जिसमें आवासीय या अनावासीय भूमि के प्रति वर्गफुट किराये की मासिक दर में नियमावली द्वारा निर्धारित किये जाने वाले गुणक से गुणा करके निकालने पर निकाले गये मूल्य का 12 गुणा जो भवन के सन्निर्माण की प्रकृति भारतीय स्टाम अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय दर और ऐसे भवन व भूमि के लिए क्षेत्र में किराये के लिए लागू वर्तमान दर और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर और ऐसे ढंग में जैसा की विहित किया जाये , प्रत्येक दो वर्ष में एक बार निर्धारित की जाय ।
(17) "अच्छादित क्षेत्रफल " से तात्पर्य कुर्सी के उपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है ।
(18) " कार्पेट एरिया" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा ( 1 ) के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट कार्पेट एरिया से है । कार्पेट एरिया की गणना ।
(19) "मुख्य मार्ग " से तात्पर्य निकाय क्षेत्र के प्रमुख मार्ग जिनकी चौड़ाई दस फुट से अधिक हो जबकि " अन्य मार्ग " से तात्पर्य जिनकी चौड़ाई दस फुट से कम हो । मार्ग की चौड़ाई मार्ग के दोनों ओर स्थित सरकारी नाली / नाला की बीच की दूरी से है ।
2-कार्पेट एरिया वार्षिक मूल्य (ए० आर ० बी०) Annual Rental Value
(क) अधिनियम की धारा 140 (1 ) खण्ड क के अनुसार वार्षिक मूल्य से तात्पर्य इस नियमावली के अनुसार नियत आवासीय एवं अनावासीय भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर में नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले गुणक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुणा मूल्य से हैं ।
वार्षिक मूल्य आवासीय / अनावासीय क्षेत्र का कार्पेट एरिया × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर x 12
या
आच्छादित क्षेत्रफल x निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 का 80 प्रतिशत वार्षिक मूल्य वार्षिक मूल्यांकन (ए ०आर० बी० ) के निर्धारण हेतु प्रति वर्ग फुट मासिक किराया की दरें अधिनियम की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेंगी । वार्षिक मूल्य की गणना हेतु कार्पेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जाएगी ।
(1 ) कमरे
आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप ।
(2) आच्छादित बरामदा
आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप ।
आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप (3) बालकनी, कारीडोर , रसोई व भण्डार
आन्तरिक आयाम की 1/4 माप ।
(4) गैराज
कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा ।
(5) स्नानगृह, शौचालय , द्वार मण्डप और जीने से अच्छादित क्षेत्र
अथवा भाग 8]
501
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
कारपेट एरिया-आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग
(ख ) " भवन/ भूमि " पर कर के निर्धारण का सम्बन्ध केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कर के अधिरोपण से है न कि किसी प्रकार के स्वामित्व निर्धारण से है । करारोपण हेतु एक सर्वेक्षण करवाया जायेगा , जिसमें आवासीय और व्यावसायिक भवनों को पृथक- पृथक संख्या आवंटित की जायेगी । यदि कोई भवन / सम्पत्ति आवासीय है तो उसको R- 1 , R- 2 ..... तथा यदि भवन / सम्पत्ति व्यवसायिक है तो उसे C- 1 , C-2 , ... आदि डाली जायेंगी और यदि भवन मिश्रित है तो उसे CR - 1 , CR - 2 ...... संख्या डाली जायेगी ।
(ग) यदि भवन या भूमि में संयुक्त रूप से कई पक्षकार है तो आपसी सहमति से आवासीय भवनों / सम्पत्ति की नम्बरिंग R - 1 / 1 , R -1/2 व्यवसायिक भवन है तो C - 1/1 , C- 1 /2 ... तथा मिश्रित भवनों हेतु CR-1/1 , CR- 1/2 ...
(घ) भवनों/ सम्पत्ति का पूर्ण विवरण निर्धारण प्रपत्र " क " पर भरकर नगर पंचायत दोहरीघाट , मऊ के कार्यालय में जमा किया जायेगा । यदि भविष्य में भवन का विस्तार या उसके प्रयोग में कोई परिवर्तन होता है तो उसका विवरण प्रपत्र " ख " में भरकर नगर पंचायत, कार्यालय दोहरीघाट में जमा किया जायेगा । यदि भविष्य में भवन का विस्तार या उसके प्रयोग में कोई परिवर्तन होता है तो उसका विवरण प्रपत्र "ख " में भरकर नगर पंचायत, दोहरीघाट कार्यालय में जमा किया जायेगा । प्रपत्र " क" व " ख " नगर पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकेगा ।
3-कर की दर- (क) कर का निर्धारण प्रमुख मार्गों जिनकी चौड़ाई दस फुट से अधिक तथा अन्य मार्गों जिनकी चौड़ाई दस फुट से कम होगी , के आधार पर निम्न सूचियों में उल्लिखित प्रति वर्गफुट मूल्य के वार्षिक मूल्य के अनुसार किया जायेगा ।
प्रमुख मार्गों (दस फुट से अधिक चौड़ाई) पर स्थित सम्पत्तियों हेतु कर की दर
क्र० प्रमुख मार्ग पर स्थित सम्पत्ति
पक्का कच्चा
आवासीय क्षेत्र
(मूल्य प्रतिवर्ग फुट रु ० में)
अर्द्ध पक्का
3 1
2
रु०
0.50 1 लाहावरी माता मंदिर तिराहा से आजमगढ़ मेन रोड पर नगर पंचायत सीमा तक ।
0.50 2 लाहावरी माता मंदिर तिराहा से सब्जी मण्डी होते हुए रसलोक स्वीट्स तक ।
0.50 विजय चौक से पुलिस चौकी तक ।
0.50 3 4 पुलिस चौकी से वसुन्धरा स्वीट्स होते हुए मऊ के रोड पर नगर पंचायत सीमा तक ।
0.50 5 पुलिस चौकी से जीवन धारा हास्पिटल होते हुए गोरखपुर रोड पर नगर पंचायत सीमा तक ।
वाणिज्यिक क्षेत्र (मूल्य प्रतिवर्ग फुट रु० में)
प्लाट /खाली प्लाट (मूल्य प्रति वर्ग फुट रु० में) 5
6
4
7
रु०
रु०
रु०
रु०
0.40
0.30
0.35
0.90
0.35 0.30
0.40
0.90
0.30
0.40
0.35
0.90
0.30
0.90
0.35 0.40
0.40
0.30
0.35
0.90
अन्य सहायक मार्गो पर स्थित सम्पत्तियों हेतु कर की दर
मार्ग की चौड़ाई 6 फुट से 10 फुट के बीच
आवासीय
क्र०
पक्का
कच्चा
अर्द्ध पक्का
मार्ग की चौडाई 5 फुट से कम
आवासीय
पक्का
कच्चा
अर्द्ध पक्का
प्लाट / खाली
प्लाट ( मूल्य
प्रतिवर्ग फुट
रु० में)
वाणिज्यिक क्षेत्र (मूल्य प्रति वर्ग फुट रु० में)
4
6 1
3
5
2
रु०
रु०
1 0.35
0.25 0.15 0.65
0.10
प्लाट /खाली प्लाट ( मूल्य प्रतिवर्ग फुट रु० में)
वाणिज्यिक क्षेत्र (मूल्य प्रति वर्ग फुट रु ० में)
7
8
9
10
11
रु०
रु०
रु०
रु० रु०
0.25
0.20 0.15
0.50
0.05
(ख) (1) सड़कों की चौड़ाई के संबंध में कोई भी विवाद होने पर अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम
होगा ।
502
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
(2) गृहकर वार्षिक मूल्य का दस प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत होगा जिसे प्रत्येक दूसरे वर्ष अधिशासी अधिकारी द्वारा दस प्रतिशत बढाया जायेगा । दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि निकाय बोर्ड की स्वीकृत के उपरान्त की जा सकेगी ।
(3 ) जिस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्यांकन के मूल्य का 5 प्रतिशत रु 0 360.00 से अधिक होगा, उस पर ही जलकर देय होगा । यदि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्यांकन के मूल्य का 5 प्रतिशत रु0 360.00 से कम है तो उस पर जल मूल्य देय होगा ।
(4) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन से लिया गया हो, जो इसके 03 माह के अन्दर प्रपत्र "ख " में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
(5) जब कभी भवन के कार्पेट एरिया / भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो उसके 03 माह के अन्दर यथास्थिति भवन स्वामी / अध्यासी द्वारा प्रपत्र " ख " में की पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
4-वार्षिक मूल्यांकन में कमी / वृद्धि - वार्षिक मूल्यांकन में कमी या वृद्धि इस प्रकार से होगी (क) स्वतः अध्यासित भवनों के लिये छूट-
[1 ] 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।
[2] 10 वर्ष से 20 वर्ष तक भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।
[3 ] 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।
नोटः-व्यवसायिक / औद्योगिक भवन/ भूमि होने की दशा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी ।
(ख) किराये पर उठाये गये आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में वृद्धिः-
[1 ] 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।
[ 2] 10 वर्ष से 20 वर्ष के अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।
[3] 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में कोई वृद्धि नहीं होगी तथा इसे आगणित वार्षिक- मूल्यांकन के बराबर समझा जायेगा ।
(ग ) निम्नलिखित सम्पत्तियाँ करों के उद्ग्रहण से मुक्त होंगी-
[1 ] मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि ।
[ 2 ] भवनों और भूमि या उनके भाग जिनका अधिभोग और उपभोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा के लिए किया जाता हों ।
[ 3] भवन, जिनका उपयोग , अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता हो अथवा न हो ।
[4] प्राचीन संस्मारक परीक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाशित प्राचीन संस्मारक जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध मे राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्याधीन हो ।
[5 ] किसी स्वामी द्वारा अध्यासित भवन जो 30 वर्गमीटर या 322.8 वर्गफुट की माप वाले तथा 15 वर्गमीटर तथा 161.4 वर्गफुट तक कारपेट क्षेत्रफल वाले भू- खण्ड पर निर्मित हो , उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत दोहरीघाट में सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन / भू- खण्ड न हो वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी, कर से मुक्त होगी ।
[6 ] समस्त भवन एवं सम्पत्ति जो नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ के स्मामित्व में हों ।
नोटः- (1 ) उक्त सम्पतियों में यदि अन्य व्यावसायिक कार्य किया जाता है तो तद्नुसार उस पर कर का निर्धारण एवं उद्ग्रहण किया जायेगा ।
(2) रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवन जो नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ के सीमान्तर्गत है उसके किराये का निर्धारण उक्त अधिनियम के बजाय उ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम , 1916 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी ।
5- " कर की देयता " -
(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी । यदि कर की धनराशि अधिक जमा कर ली गई है तो जॉचोपरान्त अधिक जमा की गई धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी । उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्षों में किया जायेगा ।
(ख) स्वामी या अध्यासी पर कर की देयता अग्रिम होगी जिसे प्रत्येक दशा में 31 मार्च के पहले जमा करना होगा । दिसम्बर तक अग्रिम कर जमा करने पर निकाय बोर्ड, कर में छूट दे सकेगी जिसमें अधिशासी अधिकारी क्षेत्रवार कैम्प लगाकर कर की वसूली कर सकेगा । परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) तक करों का भुगतान न होने की 503 भाग 8 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
दशा में गत वर्ष के गृहकर के चालू मॉग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा , जो 01 अप्रैल से लागू होगा । परन्तु जिन सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन में विवाद या किसी प्रकार के न्यायालयी विवाद के लम्बित रहने की दशा में विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी सरचार्ज में छूट प्रदान कर सकता है ।
(ग) जिन भवनों / व्यापारिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों के किरायेदार / अध्यासी को ही गृहकर का भुगतान करना होगा परन्तु करों के भुगतान से उसका स्वामित्व सिद्ध नहीं होगा ।
(घ) यदि एक ही घर में कई परिवार या हाउस होल्ड हैं तो आपसी सहमति से वें अलग - अलग कर दे सकेगें जिसका निर्धारण नियमावली के बिन्दु संख्या-2 के कार्पेट एरिया व वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा ।
(ड) यह कि नगर पंचायत बोर्ड की ओर से अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगर पालिका अधिनियम की धारा 158 (1) (2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन / भूमि स्वामी को उसकी सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा । 6 - सम्पत्ति को दर्ज करने व सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में उपबंधः-
(क) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में (पर्याप्त साक्ष्य के साथ ) अंकित कराना चाहता है तो उस निर्धारित प्रपत्र " क" पर आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा । अन्यथा उसके बाद कर सूची में आवेदन के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा ।
(ख ) यदि किसी करदाता अथवा भवन/ भूमि के स्वामी / अध्यासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस का सम्पूर्ण बकाये कर के भुगतान के साथ मृत्यु के दिनांक से तीन माह के भीतर इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा ताकि करारोपण उनके वारिसों पर किया जा सकें । परन्तु यदि भवन अथवा भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व विक्रय पत्र के आधार पर हस्तानान्तरित होता है तो स्वत्व संस्था ऐसे हस्तानान्तरण के तीन माह के अन्दर उसकी सूचना प्रेषित करना अनिवार्य होगा । ऐसे प्रकरण में विक्रय विलेख के बाजारी मूल्य के अनुसार नामान्तरण हेतु शुल्क निम्नवत् होगा-
(1 ) रु0 1.00 से 1,00,000.00 बाजारी मूल्य तक'- 200.00
(2) रु0 1,00,001.00 से 2,00,000.00 बाजारी मूल्य तक 300.00
(3) रु0 200,001.00 से 3,00,000.00 बाजारी मूल्य तक-500.00
(4) रु0 3,00,001.00 से 5,00,000.00 बाजारी मूल्य तक 1,000.00
(5) रु0 5,00,001.00 से 1,50,0000.00 बाजारी मूल्य तक 1,500.00
(6) रु0 15,00,001.00 से अधिक बाजारी मूल्य पर-2,500.00
(ग) गृहकर पंजिका में नामांन्तरण अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
नोटः- यदि किसी भवन/ भूमि का क्रेता या उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर नामान्तरण हेतु सूचना देने में असफल रहता है तो तीन माह के बाद प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत करते समय उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस के साथ - साथ विलम्ब शुल्क रु 0 500.00 देय होगा । नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ की ओर अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 158 (1 ) (2) के अन्तर्गत पत्र / कर्मचारी भेजकर किसी भवन / भूमि के स्वामी का उसकी सम्पत्ति के विवरण के दस्तावेज मांग सकेगा । 7-शास्तिः-
उ० प्र ० नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 299(1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत दोहरीघाट , मऊ यह निर्देश देती है कि-
(1 ) उपर्युक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लघंन करना दण्डनीय अपराध होगा जिसके जुर्माने की सीमा रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र ) तक हो सकती है और यदि उल्लघंन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक के पश्चात् से प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में ये सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है , अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है कि रु 0 25.00 ( पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन हो सकता है ।
(2) कार्पेट एरिया में 10 प्रतिशत या उससे अधिक के परिवर्तन होने पर या प्रयोग बदलने पर ( निर्माण पूर्ण होने या प्रयोग बदलने के तीन माह के भीतर) स्वामी / अध्यासी को निर्धारित प्रारूप " ख " पर सूचना देनी होगी । ऐसा करने में असमर्थ पाये जाने पर रु 0 1,000.00 (रु ० एक हजार ) का अर्थदण्ड देय होगा ।
(3) निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वामी / अध्यासी द्वारा विवरण न प्रस्तुत किये जाने पर रु 0 1,000.00 (रु० एक हजार) का अर्थदण्ड देना होगा ।
(4) नियम-7 के उपनियम 1 , 2 व तीन के अधीन शास्तियों का प्रशमन अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति के अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकेगा । में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए ।
504
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
प्रपत्र " क"
सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र
i. स्वामी / अध्यासी का नाम.....
ii . स्वामी/ अध्यासी के पिता का नाम......
iii . भवन/ मकान भू- भाग पर स्थित....
iv . किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो..
V. अगर भवन पर नाम नही हो तो..
vi . स्वामी / अध्यासी का स्थाई पता..
2- निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा..
i . समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का पूर्ण आंतरिक आयाम (वर्ग फुट में......
ii . समस्त बालकनी , कारीडोर , रसोई और भण्डार गृह का आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में...........
iii . समस्त गैराज का आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप (वर्ग फुट में.....
टिप्पणीः - स्नान गृह , शौचालय पोर्टिकों और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नही होगा ।
3. भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) =(i) +1/2 (ii) +1/4 (iii ) वर्ग फुट
4- (i ) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में )..
(ii ) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में................
5. (अ ) भवन अवस्थित है
1. दस फुट से अधिक चौड़ाई भूमि (नियम 3 ) क्र० सं ० 1 से 7 तक
2. दस फुट से अधिक चौड़ाई मार्ग पर नियम 3 क्र ० सं ० 8
()
3. 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर
()
4. 5 फुट से कम चौड़े मार्ग पर
(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति :
1. पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर०बी ० बी० सी ० छत सहित
( ) 2. अन्य पक्का भवन
( )
3. कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन तो ( 1 ) और (2) से आच्छादित नही है । ( )
(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नही है) अवस्थित है ।
1. दस फुट से अधिक चौड़ाई भूमि नियम 3 क्र ० सं० 1 से 5 तक
( )
( )
2. दस फुट से अधिक चौड़ाई मार्ग पर नियम 3 क्र0 सं 0 4
()
3. 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर
( )
4. 5 फुट से कम चौड़े मार्ग पर
टिप्पणी: कृपया उपर्युक्त 1 , 2, 3 या 4 के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें ।
6- भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है । कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें । टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा ।
यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा ।
7- भवन के निर्माण वर्ष..
8- (1 ) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर प्रति वर्ग फुट ।
(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रु०...... ..प्रति वर्ग फुट ।
9-(1 ) भवन का वार्षिक मूल्य = 12 x अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर x भवन कारपेट एरिया मूल्य = 12x8 ( i) x भवन का कारपेट एरिया ( 3 )
या
12 x अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर x आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत
(2) भूमि का वार्षिक मूल्य यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12x अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर x भूमि का क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत = 12x8 ( ii )x4 (ii) 505 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
10-(1 ) भवन का सामान्य गृहकर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x सामान्य गृहकर दर / 100
(2) भवन का जलकल = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x जलकर दर / 100
(3) भवन का निस्तारण कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x जल निस्तारण दर / 100
(4) भवन का स्वच्छता कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x स्वच्छता की दर / 100
11 - भूमि पर सामान्य कर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो में =9 ( ii ) में यथा उल्लिखित वार्शिक मूल्य x सामान्य कर दर / 100
12-अधिशासी अधिकारी द्वारा कर करने के लिये निर्धारित नियत दिनांक..............
13-जमा किये गये कर का विवरण : -
क्र०सं० कर
वर्तमान कर योग महायोग जमा कर की रसीद संख्या व दिनांक बकाया
1. गृहकर
2.
जलकर
सत्यापन
मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है । उक्त मूल्यांकन मात्र कर संचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है । दिनांक.....
अभिस्वीकृति
हस्ताक्षार...
अनुप्रमाणक साक्षी
हस्ताक्षर .......
पिता/माता का नाम.............
पिता/माता का नाम.......
पूरा पता......
पूरा पता......
नोट : प्रपत्र क, ख भवन स्वामी के प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अन्दर वांछित सूचना भरकर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त करायें , अन्यथा विभाग द्वारा प्रपत्र ख भरकर आपके भवन का कर निर्धारण कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी ।
प्रपत्र " ख "
सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र
1-
(i ) स्वामी/ अध्यासी का नाम..
(ii ) स्वामी/ अध्यासी के पिता का नाम...
(iii ) भवन/ मकान भू- भाग पर स्थित.....
(iv) किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो..
(v) अगर भवन पर नाम नहीं हो तो..
(vi ) स्वामी / अध्यासी का स्थाई पता..
2-निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा..
) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का पूर्ण आंतरिक आयाम (वर्ग फुट में ............
(i
(ii ) समस्त बालकनी, कारीडोर , रसोई और भण्डार गृह का आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में) ..
(iii ) समस्त गैराज का आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप (वर्ग फुट में) .
टिप्पणी : स्नान गृह , शौचालय पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा । 3 - भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) =( i) +1/2 ( ii) +1/4 (iii) वर्ग फुट
4-
(i ) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में) .
( ii ) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में..................
5-(अ ) भवन अवस्थित है ।
(1) दस फुट से अधिक चौड़ाई भूमि ( नियम 3) क्र० सं० 1 से 7 तक ( ) 506
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
( )
(2) दस फुट से अधिक चौड़ाई मार्ग पर नियम 3 क्र 0 सं 0 4
()
(3) 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर
( )
(4) 5 फुट से कम चौड़े मार्ग पर
(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति :
[ 1 ] पक्काभवन , आर० सी० सी० छत या आर० बी० बी० सी ० छत सहित
( )
[2] अन्य पक्का भवन
( )
[3] कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन तो ( 1 ) और (2) से आच्छादित नही है । ( )
(स ) भूमि ( यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है ) अवस्थित है ।
( )
[ 1 ] दस फुट से अधिक चौड़ाई भूमि (नियम 3 ) क्र० सं० 1 से 7 तक
[2] दस फुट से अधिक चौड़ाई मार्ग पर (नियम 3 ) क्र ० सं ० 8
( )
( )
[3 ] 6 फुट से 10 फुट के बीच मार्ग पर
[4] 5 फुट से कम चौड़े मार्ग पर
() टिप्पणी: कृपया उपर्युक्त 1 , 2, 3 या 4 के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें । 6- भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है । कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें ।
टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा । यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा ।
7-भवन के निर्माण वर्ष..
सत्यापन
मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है । उक्त मूल्यांकन मात्र कर संचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है ।
दिनांक.
अभिस्वीकृति
अनुप्रमाणक साक्षी
हस्ताक्षार .
हस्ताक्षर .
नाम....
पिता/ माता का नाम....
पिता/ माता का नाम...
पूरा पता....
पूरा पता....
अभिस्वीकृति
जिस व्यक्ति से प्रपत्र " क" एवं " ख " प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिये गये हैं ।
i- स्वामी / अध्यासी का नाम..
ii- स्वामी/ अध्यासी के पिता का नाम....
iii - भवन/ मकान भू- भाग पर स्थित..
iv- किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो..
v- अगर भवन पर नाम नही हो तो..
vi- स्वामी / अध्यासी का स्थाई पता..
नोट : इस प्रविष्ट का अंकन मात्र ' कर' संचय की दृष्टि से है ।
दिनांक:
कर्मचारी हस्ताक्षर....
नाम...
पदनाम ............
बेदाना,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत , दोहरी घाट
मऊ ।
507 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
कार्यालय , नगर पंचायत चिरैयाकोट , जनपद मऊ
लाइसेंन्सिंग शुल्क उपविधि
17 अक्टूबर , 2022 ई ०
सं० 280 / न ० पं० चिरैयाकोट मऊ / 2022-223- नगर पंचायत वि ० / उपविधियाँ- संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत चिरैयाकोट- मऊ में दुकानों व अन्य लाइसेन्सिंग की नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाये गये हैं । उपविधि पाण्डूलेखा नगर पालिका की धारा 301 (2) के अन्तर्गत तैयार करके दिनांक 16 जून, 2021 को दैनिक समाचार - पत्र " राष्ट्रीय सहारा " व " दैनिक काशीवार्ता " में विहित रिति से तैयार करके प्रकाशित की गयी । जिन व्यक्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, उन व्यक्तियों से आपत्ति / सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किया गया था । निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुई ।
अतः नगर पंचायत चिरैयाकोट - मऊ उक्त उपविधि का प्रकाशन अपने सीमा के अन्र्तगत लाइसेन्सिंग शुल्क वसूली हेतु प्रकाशित की जाती हैं । जो गजट मुद्रण दिनांक से प्रभावी होगी ।
उपविधि
1 - संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और प्रवृत्ति (1 ) यह नियमावली नगर पंचायत चिरैयाकोट - मऊ की सीमान्तर्गत वाणिज्य नियंत्रण लाइसेंस व अन्य शुल्क उपनियमावली , 2021 कहलायेगी ।
(ख ) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी ।
उपनियम
1- यह नियम नगर पंचायत चिरैयाकोट- मऊ की सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे ।
2-नियमावली में निर्धारित दरें धनराशि शुल्क के रूप में कार्यालय नगर पंचायत चिरैयाकोट में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा ।
3 - लाइसेन्स शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी । लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रत्येक प्रार्थना-पत्र 15 मार्च तक दिया जायेगा और लाइसेन्स 15 अप्रैल तक जारी होगा ।
4-लाइसेन्स शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी । लाइसेन्स के लिये दिये गये प्रार्थना- पत्र में सम्पूर्ण विवरण स्थान विस्तृत पता दिया जाये ।
5 - नियमावली तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चिरैयाकोट- मऊ को है ।
6 - नगर पंचायत चिरैयाकोट - मऊ के अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी / अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश कर सकते है ।
7-अधिशासी अधिकारी / अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकता है ।
8- जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उन्हें सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा ।
9 - इस उपविधि के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो उसके अन्तर्गत आते हैं । बिना शुल्क जमा किये दुकान नहीं चला सकेगा तथा पूर्व से चल रही दुकानों / व्यवसायों / मशीनरी आदि को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा । इस नियम के प्रभावी होते ही पूर्व से प्रभावी लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्कों की दरें स्वतः ही निरस्त हो जायेंगी ।
10-प्रत्येक व्यवसाय का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा ।
78 ट 508
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
11 - लाइसेन्स शुल्क निम्नानुसार तालिका के अनुरूप जमा करवाया जायेगा ।
निकाय
मद
मद
क्र० सं०
क्र ० सं०
निकाय द्वारा
निर्धारित
वार्षिक
लाइसेंस की
दरें
द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें ।
1
3
3 2
1
2
रु०
4
2,000.00 होटल , रेस्टोरेन्ट व क्लब
(A)
नर्सिंग होम (20 बेड तक)
होटल लाजिंग हाउस , मैरिज
1
5
हाल तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक
3,000.00
2,000.00
नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर रु 0 50 प्रति बेड तक)
2 तीन सितारा होटल
3,000.00 6
3,000.00
प्रसूति गृह (20 बेड तक)
7
3 पांच सितारा होटल
5,000.00
5,000.00
प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)
8 प्राईवेट अस्पताल
5,000.00
(B) नर्सिंग होम
पैथालॉजी सेंटर
9
1,000.00 44 भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र
10
500.00
1,000.00 45
एक्सरेक्लीनिक
स्कूटर , मोटर, साइकिल रिपेयर
डेन्टल क्लीनिक
11
1,000.00
1,000.00
स्कूटर, तीन पहिया रिपेयरिंग शाप
46
12
500.00 47
500.00 प्राइवेट क्लीनिक
साइकिल पार्टस व साइकिल विक्रेता
48
100.00
(C) परिवहन
साइकिल मरम्मत की दुकान
13
300.00 49
ऑटो रिक्शा 2 सीटर
आटा चक्की, स्पेलर , धान मशीन आदि
200.00
14
600.00 50
1,000.00 ऑटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)
गन्ना, कोल्हू, आरा मशीन , धर्मकाटा
15 ऑटो रिक्शा 4 सीटर
500.00 (F) पेट्रोलियम
51
मिनी बस
500.00 16
1,000.00
दुकान तेल मिट्टी 100 गैलेन तक
52
दुकान तेल मिट्टी 500 गैलेन तक
17 बस
2,000.00
1,000.00
53
50.00
18 तांगा
2,000.00
पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प फुटकर विक्रेता
54
पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प थोक
100.00
19 रिक्शाकिराये पर
विक्रेता
5,000.00
20
500.00 रिक्शा निजी चालित
100.00 55 जनरेटर डीजल प्रति नग
21
50.00 56
500.00 ठेला/ ठेली
दुकान अन्य पेट्रोल उत्पाद
22 हाथ ठेला
( G ) अन्य
20.00
23
50.00 57
1,000.00 बैलगाड़ी/ भैंसा गाड़ी
गोदाम कबाड़ / गूदड़ आदि
24
500.00 58
1,000.00
कोयला भट्टी
ट्राली
25
1,000.00 59
जूता बनाने का कारखाना / अन्य कारखाना बड़ा
अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी
2,000.00
वाहन)
60
(D) अन्य व्यवसाय
जूता बनाने का कारखाना / अन्य कारखाना छोटा
1,000.00
200.00 61
1,000.00
26 धुलाई गृह (लाण्ड्री)
लोहा व्यापारी , टिम्बर, सीमेन्ट, टाइल , मारबल , ईटा , बालू, हार्डवेयर , सेनेटरी फुटकर एवं अन्य उद्योग 509
भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
1
3 1
2
3
2
500.00
500.00 62 बिजली का सामान थोक विकेता
ड्राई क्लीनर
27
200.00 28
2,000.00 63
फाइनेंस कम्पनी, चिट फंड
बिजली का सामान फुटकर विक्रेता
29
2,000.00 64
2,000.00 इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा
कपड़ा व्यापारी थोक
2,000.00 65
1,000.00
30 फाउन्डिंग , इंजीनियरिंग , इण्डस्ट्रियल
कपड़ा व्यापारी फुटकर
20.00 66
1,000.00 31
बेकरी भट्टी
पशुवध (स्लाटर हाउस ) प्रति पशु
500.00 67 बेकरी पावर
1,000.00 32 हड्डीखाल गोदाम
33
100.00 बार/बियर
5,000.00 68
हेयर कटिंग सैलून छोटा ( एक कारीगर)
500.00 69
200.00 34 आइस फैक्ट्री
हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक से अधिक कारीगर)
35
1,000.00
2,000.00 70
बिल्डर्स ( रजिस्टर्ड)
कुकिंग गैस सिलेण्डर फिलिंग फुटकर विक्रेता
500.00 36
जनरल मर्चेन्ट थोक
5,000.00 71
देशी शराब (प्रति दुकान)
37
200.00
8,000.00 72
जनरल मर्चेन्ट फुटकर
विदेशी शराब ( प्रति दुकान)
38
500.00
1,000.00 73
भैंसा मांस की दुकान
टेलरिंग हाउस (01 से 05 कर्मचारी तक)
39
500.00 74
1,000.00
बकरा मांस / मछली की दुकान
टेलरिंग हाउस ( 05 कर्मचारी से अधिक)
75 कोयला थोक विक्रेता
2,000.00
(E) पशुपालन
100.00
500.00
76
कोयला फुटकर विक्रेता
40 पशुपालन प्रति पशु
500.00 77
41
पेन्ट की दुकान
500.00 कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना
42
50.00 78
2,000.00
ज्वैलर्स बड़े ( पांच लाख से अधिक से टर्नओवर)
प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरा आदि)
43
100.00 79
1,000.00
ज्वैलर्स बड़े ( एक लाख से पांच लाख टर्नओवर)
प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस , घोड़े आदि)
500.00 80 डेयरी फार्म
2,000.00 99
टी० वी० इलेक्ट्रानिक की दुकान
500.00 100
200.00 81
भूसा थोक विक्रेता
मिठाई की दुकान
82
100.00
500.00 101
सब्जी/ फल विक्रेता
भूसा फुटकर विक्रेता
83
500.00 102
100.00 वी०डी०ओ ० लाइब्रेरी
मसाले फुटकर विक्रेता
200.00 84 केबिल टी०बी०
मसाले थोक विक्रेता
1,000.00 103
2500.00 104
500.00
फर्नीचर मरम्मतकर्ता
85 अनाज , तिलहन , चीनी , गुड़, थोक विक्रेता
86
1,000.00
फर्नीचर विक्रेता
1,000.00 105
अनाज , तिलहन , चीनी , गुड़ , फुटकर विक्रेता
100.00 87
क्राकरी फुटकर विक्रेता
500.00 106
टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रुपया से अधिक लागत)
88
100.00 107
500.00
क्राकरी थोक विक्रेता
टेन्ट हाउस छोटा (एक लाख रुपया लागत तक)
89
500.00
5,000.00 108
थोक तम्बाकू विक्रेता
लाउड स्पीकर किराये पर (पांच सेट तक)
90
1,000.00
1,000.00 109
स्थाई तम्बाकू विक्रेता
लाउड स्पीकर किराये पर (पांच सेट से अधिक)
खराद मशीन लकड़ी
200.00 110
2,000.00 91 अस्थाई तम्बाकू विक्रेता
92
500.00 111
1,000.00 चाय की दुकान खोखा
आभूषण मरम्मतकर्ता 510
[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
1
3
1
2
2
3 93
500.00 112
100.00
जूता, चप्पल मरम्मतकर्ता
मीठा, चाय की दुकान पक्की बड़ी
500.00 94 किताबों के थोक विक्रेता
बिजली
113
(प्रति
2,200.00
ट्रान्सफार्मर ट्रान्सफार्मर)
100.00 95
1,000.00 114
किताबों के फुटकर विक्रेता
प्रति पोल विद्युत्
96
100.00 लकड़ी के टाल थोक विक्रेता
115 सब स्टेशन (प्रति वर्ग फुट)
500.00
प्रिटिंग प्रेस
97
100.00 116
2,000.00 लकड़ी के फुटकर विक्रेता
500.00
रेडियो मैकेनिक
98
विलम्ब शुल्क
सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रु 0 100.00 (एक सौ रुपया मात्र ) विलम्ब शुल्क देय होगा ।
लाईसेन्स शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी ।
लाईसेन्स शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी ।
नगर पंचायत चिरैयाकोट- मऊ के अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी / अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान लाईसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं ।
प्रत्येक दुकान का लाईसेन्स लेना अनिवार्य हैं ।
विविध नियमावली
1 - नगर पंचायत चिरैयाकोट निर्गत प्रमाण - पत्र पर (जन्म- मृत्यु को छोड़ कर) रु 0 200.00 (दो सौ रुपया) मात्र प्रति प्रमाण- पत्र देय होगा ।
2- नगर पंचायत सीमा में आयोजित नुमाइश / मेला/ प्रदर्शनी निजी जमीन मकान आदि पर अनापत्ति प्रमाण- पत्र शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार रुपया ) मात्र वार्षिक देय होगा ।
3 - नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला / नाली / सड़क / अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु 0 500.00 (पाँच सौ रुपया) मात्र तक हो सकता है पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) मात्र चार्ज किया जायेगा । बार - बार पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 चार्ज किया जायेगा ।
होगा । 4- नगर पंचायत की दुकान / भू- खण्ड आदि का किरायानामा स्टाम्प अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड कराना 5 - नगर पंचायत स्वामित्व पर दुकान करने वाले व्यक्ति रु 0 5.00 प्रति वर्ग फीट की दर से प्रतिमाह किराया देय होगा , जो सिर्फ भूमि का किराया माँगा जायेगा । युक्त नियम किसी प्रकार के स्वामित्व का निर्धारण नहीं करेगा ।
6- नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में यदि 10 वर्ष पूर्व से नगर पंचायत के स्वामित्व के किसी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा पाये जाने पर भू- सर्किल रेट से 10 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष जुर्माना देय होगा ।
7 - नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में सेक्शन मशीन प्रति चक्कर मु0-3,000.00 एवं नगर के बाहर 5.00 किमी ० तक रु0 3,500.00 मोबाईल शौचालय नगर क्षेत्र के अन्दर 1,000.00 व नगर क्षेत्र के बाहर रु0 2,000.00 देय होगा ।
8 - नगर क्षेत्र के अन्दर जे ०सी ०बी० हेतु रु0 1,000.00 प्रति घण्टा एवं नगर क्षेत्र के अन्दर ट्रैक्टर- ट्राली रु0 1,000.00 प्रति चक्कर देय तथा ट्रैक्टर लोडर नगर क्षेत्र के अन्दर रु 0 800.00 प्रति घण्टा होगा । अग्रिम बुकिंग की स्थिति में किसी शासकीय आदेश / कार्य की दशा में बुकिंग निरस्त कर दी जायेगी । 9 - वाहन सर्विसिंग / वाहन धुलाई शुल्क रु0 1,200.00 रुपये निर्धारित किया जाता है ।
10- तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस / नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता रु0 5,000.00 , फुटकर स्थाई विक्रेता रु0 200.00 व गुमटी सहित अन्य अस्थाई विक्रेता रु 0 100.00 प्रत्येक वर्ष देय होगा ।
जायेगा । 11- नगर पंचायत चिरैयाकोट- मऊ में बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से किराये का निर्धारण पाँच वर्ष में किया
दण्ड
नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 299 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक का जुर्माना किया जा सकता है । यदि उल्लंघन बराबर जारी रखा तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनॉक से रु 0 25.00 (पच्चीस रु० मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है ।
लीलावती, अध्यक्ष, नगर पंचायत , चिरैयाकोट, जनपद मऊ ।
511 भाग 8]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
सूचना
शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम जितेन्द्र यादव पुत्र भइया राम यादव है । त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में घर का नाम सन्तोष यादव अंकित हो गया है , उपरोक्त दोनो नाम मेरा ही है । भविष्य में मुझे जितेन्द्र यादव पुत्र भइया राम यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये ।
जितेन्द्र यादव, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पहले आरुष आर्य पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार नाम था । ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैंने अपने पुत्र का नाम बदलकर लोकित सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार रख दिया है जिससे कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य और भविष्य उज्जवल हो सके । भविष्य में मेरे पुत्र को लोकित सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय ।
धर्मेन्द्र कुमार ।
पुत्र भइया राम यादव, ग्राम मोकलपुर, पो० गोबरहा , थाना चौबेपुर , जिला वाराणसी ।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/ s . Una Miricle Foods , 117/74 (A- 13 ) Sarvodaya Nagar , Kanpur - 208005 की भागीदारी फर्म के पार्टनर शिप डीड, दिनांक 01 सितम्बर, 2017 में 19 सितम्बर, 2022 में व 26 सितम्बर, 2022 से निम्न परिवर्तन हुए है- मेरे पुत्र अनन्त साहनी अनुक्रमांक 23126682 सरस्वती विद्या मंदिर सेकेन्ड्री रामबाग बस्ती से सन् 2021 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण है के अंकपत्र में माता का नाम जानकी देवी अंकित है , जो गलत है सही नाम जयंती पत्नी राकेश कुमार साहनी कानापार धानी फरेंदा है ।
राकेश कुमार सहानी ।
सूचना
1. यह कि M/ s . Una Miricle Foods , 117/74 (A- 13 ) Sarvodaya Nagar, Kanpur - 208005 की पूर्व पार्टनर Shri Rahul Potdar , Adult son of Shri Rakesh Potdar , R/ o 117/74 , Sarvodaya Nagar, Kanpur की मृत्यु दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को हो चुकी है ।
सूचित किया जाता है कि मेरे सीबीएसई बोर्ड हाईस्कूल वर्ष 2016 अनुक्रमांक 5101280 सर्टिफिकेट में गलती से माता का नाम RADHA GUPTA है जबकि सही RADHIKA GUPTA है । हिमानी गुप्ता पुत्री गणेश प्रसाद निवास राजपुताना उत्तर टोला, जिला मऊ ।
2. यह उनके स्थान पर Smt . Mehak Potdar , Adult W/o Late Rahul Potdar , R/ o 117/74, Sarvodaya Nagar , Kanpur को पार्टनर शिप डीड दिनांक 19 सितम्बर, 2022 में शामिल किया गया है ।
HIMANI GUPTA.
सूचना
3. यह कि Sanjhali Potdar , Adult Daughter of Shri Rakesh Potdar , R/ o 117/74 , Sarvodaya Nagar , Kanpur फर्म की साझीदार दिनांक 26 सितम्बर, 2022 को स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गयी हैं ।
4. यह कि वर्तमान में फर्म की साझीदारी दिनांक 26.09.2022 से फर्म की निम्नवत् है-
1. Shri Rakesh Potdar , Adult son of Late G. C. Potdar , R/ o 117/74 , Sarvodaya Nagar , Kanpur .
मैं यश मेहरोत्रा पुत्र पवन कुमार मेहरोत्रा नि० बी- 16 , सेक्टर - जी , अलीगंज, लखनऊ का हूँ, मेरे हाई स्कूल 2014 रोल नं0-1394382 एवं इण्टरमीडियट , 2016 रोल नं0-1046134 (यू० पी० बोर्ड ) के अंक-पत्र में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश पवन मेहरोत्रा अंकित है भविष्य में मुझे यश मेहरोत्रा पुत्र पवन कुमार मेहरोत्रा के नाम से पढ़ा लिखा व जाना जाय ।
2. Smt . Mehak Potdar , Adult W/ o Late Rahul Potdar , R/ o 117/74 , Sarvodaya Nagar , Kanpur .
यश मेहरोत्रा ।
सूचना
Rakesh Potdar, साझीदार,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का नाम सन्तोष यादव पुत्र भइया राम यादव है । मेरे
M/ s . Una Miricle Foods , 117/74 (A - 13 ) Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005.
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[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
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मेरी माता को मनोरमा पत्नी शिव कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये । कुमार अर्पित पुत्र शिव कुमार, नि० स्थान-3 / 477 /13 , आवास विकास कानपुर नगर , कानपुर , उत्तर प्रदेश -208021 ।
कुमार अर्पित ।
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फर्म मे ० नेशनल पोल्ट्री फार्म ग्राम दाऊदपुर कोटा, अलीगढ़ पत्रावली संख्या एजी-14984 में दिनांक 01 अगस्त, 2022 को श्रीमती आतिया सिद्दकी पत्नी श्री इबने अहमद सिद्दकी निवासी-म ० न 0 721 हादी नगर धौरा , माफी अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुई वर्तमान में फर्म में भागीदार डा० इकराम उल्लाह श्री रियाज मुहम्मद हैं ।
सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स बांके बिहारी बिल्डर्स, गर्वमेनट कोन्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स 24/764, गली छत्ता मस्जिद, पट्टी चौधरान, बडोत, जिला- बागपत -250611 की साझीदारी में श्री प्रफुल्ल गुप्ता एवं श्री नरेश कुमार साझीदार थे । दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को श्री प्रमोद कुमार फर्म की साझीदारी सम्मिलित हुए हैं तथा श्री नरेश कुमार फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले - देकर अलग हुए हैं । संशोधित साझीदारी दिनांक 30 सितम्बर , 2022 के अनुसार श्री प्रफुल्ल गुप्ता एवं श्री प्रमोद कुमार साझीदार हैं । यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं ।
डा० इकरामउल्लाह, साझेदार, मे० नेशनल पोल्ट्री फार्म , ग्राम दाऊदपुर , कोटा , अलीगढ़ ।
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प्रफुल्ल गुप्ता, साझीदार, मेसर्स बांके बिहारी बिल्डर्स , गर्वमेन्ट कोन्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स, 24/764, गली छत्ता मस्जिद , पट्टी चौधरान, बडौत , जिला बागपत -250611
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फर्म मे० भगवती इण्डियन ऑयल 1666 गांव जरामई, जिला मैनपुरी , पत्रावली संख्या एमएआई-0010593 में दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को द्वितीय पक्ष मोहन लाल गोयल पुत्र स्व० जय नारायन गोयल , निवासी- मण्डी मोती गंज, मैनपुरी फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये वर्तमान में फर्म श्रीमती सौरभी गोयल के एकल स्वामित्व में संचालित रहेगी ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं वीर इंजीनियरिंग वर्क्स मकान नम्बर संख्या 56 हर्ष नगर, सिविल लाईन्स रोड, रार्बट्सगंज , सोनभद्र (उ ० प्र० ) में कार्यरत सात पार्टनरों में से दो पार्टनर क्रमशः श्री राजीव शर्मा पुत्र स्व ० विधि चन्द्र शर्मा, निवासी रार्बट्सगंज , सोनभद्र व श्रीमती सुषमा शर्मा पत्नी राजीव शर्मा निवासी रार्बट्सगंज सोनभद्र अपनी स्वेच्छा से पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं ।
श्रीमती सौरभी गोयल, साझेदार, मे० भगवती इण्डियन ऑयल, 1666 गांव जरामई , जिला मैनपुरी ।
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रवन्द्रिशर्मा, पार्टनर, वास्ते-वीर इंजीनियरिंग वर्क्स , सोनभद्र ।
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सूचित किया जाता है कि भादीदारी फर्म मे ० प्रगति ट्रैक्टर्स , कोर्ट रोड, मैनपुरी जिला मैनपुरी में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को फर्म के प्रथम भागीदार श्री सुभाष पाण्डेय पुत्र स्व० गंगाराम पाण्डेय निवासी- रघुराजपुरी सिटी, मैनपुरी की मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती माधुरी पाण्डेय पत्नी स्व० सुभाष पाण्डेय निवासी- रघुराजपुरी , कालीचरण रोड, मैनपुरी फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हो गयी हैं । अब फर्म में श्री भुवनेश दुबे , सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का घर का नाम लक्ष्मी है, जबकि उनके आधार कार्ड , पैन कार्ड में मनोरमा अंकित है । त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल सह- अंक-पत्र में मेरी माता का घर का नाम अंकित हो गया है । उपरोक्त दोनों नाम मेरी माता के ही हैं । भविष्य में 513 भाग 8 ]
उत्तर प्रदेश गजट , 22 अक्टूबर , 2022 ई ० (आश्विन 30 , 1944 शक संवत्)
श्रीमती माधुरी पाण्डेय , श्रीमती मन्जू दुबे तथा श्री आर्नव पाण्डेय भागीदार हो गये हैं ।
त्रुटिवश अन्जू कश्यप के स्थान अंशू कश्यप मुद्रित हो गया है । जो गलत है । अंशू कश्यप की जगह अन्जू कश्यप पढ़ा व समझा जाय ।
तान्या कश्यप , डायरेक्टर, भुवनेश दुबे, भागीदार, मे० प्रगति ट्रैक्टर्स, कोर्ट रोड, मैनपुरी , जिला-मैनपुरी ।
सूचना
वैष्णवी सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज , पता-109 , महावीर पुरी के ०के ०सी० , कालेज के पीछे हैदर कैनाल, चारबाग , लखनऊ ।
NOTICE
I, Prafull Kumar Jaiswal S/ o Late Murlidhar Jaiswal Residing at Dildarnagar , Ghazipur , U. P. I have changed my name from Praful Kumar Jaiswal to Prafull Kumar Jaiswal for all future purposes vide Affi . No. In - UP21324688097288U.
PRAFULL KUMAR JAISWAL , Deponent.
NOTICE
This is to hereby inform that I JB Charan , legally wedded spouse of No. IC27952K Col. Bimal Kishore Charan .
I have change my name from JB Charan to Jyotsna Bimal Charan due to the mismatch between Pan card, Aadhaar card and PPO order .
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स " विलियम ऑर्गेनिक ", पता- प्लॉट नं0-50 / 2 , शिव नगर लोहारी , तहसील स्वार, जिला रामपुर ( यू० पी०) नामक फर्म में दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 को फय्याज खान पुत्र श्री शकील खान , निवासी वार्ड नं0-14 , इन्द्रा नगर, हल्द्वानी , नैनीताल (उत्तराखण्ड) व फिरदोश अहमद पुत्र श्री अख्तर अली, निवासी 108 , मजरा हसन , आर्सल- पार्सल , जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 को श्री फिरासत अली पुत्र श्री असगर अली, निवासी मजरा हसन , आर्सल - पार्सल, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री युसूफ अली , श्री जालीस व श्री फिरासत अली रह गये हैं ।
Both names JB Charan and Jyotsna Bimal Charan pertain to one and the same person .
From now onwards I will be known as Jyotsna Bimal Charan for all future purposes .
युसूफ अली, पार्टनर , फर्म मेसर्स " विलियम ऑर्गेनिक ", पता-प्लॉट नं0-50 / 2 , शिव नगर लोहारी , तहसील स्वार , जिला-रामपुर ( यू० पी ० ) ।
Jyotsna Bimal Charan W/o Col. Bimal Kishore Charan , 9- A Ram Vatika Colony , 15 New Civil Lines , Bareilly ( U.P. ) 243001 .
NOTICE
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My name is mentioned in the School and College documents as Tamas Tiwari which has been changed to Sangam Tiwari S/o Manoj Tiwari R/ o Maninath BOB ATM Toshavaas Bareilly . Now let me be known by the name Sangam Tiwari . In future I will be known as changed name.
TAMAS TIWARI .
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै तान्या कश्यप मेसर्स वैष्णवी सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, पता-109, महावीर पुरी , के ० के ० सी ० कालेज के पीछे हैदर कैनाल थाना हुसैनगंज , चारबाग , लखनऊ की पार्टनर शिप सम्बन्धित सूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश, साधारण गजट में प्रकाशित कराई गयी थी, जिसके
पी० एस ० यू० पी०-30 हिन्दी गजट- भाग 8-2022 ई० ।
मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ ०प्र ० , प्रयागराज ।