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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette.

Published 29 October 2022

Department
Public Works Department
Type
Ordinary
Gazette no.
44
Volume Num
76
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-10-29.c_202210301320169721
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं ० - ए ०डी०-4

लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार , 29 अक्टूबर , 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्) ( संख्या 44

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग -अलग किये गये हैं. जिससे इनके अलग -अलग खण्ड बन सके ।

विषय

विषय

पृष्ठ संख्या

वार्षिक चन्दा

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

975

भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तर प्रदेश

3075

975

भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश

873-883

भाग 1- विज्ञप्तिअवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 6-(क) बिल. जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने

975

से पहले प्रकाशित किये गये

1500

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

889-916

भाग 1 -क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

भाग 6- क- भारतीय संसद के ऐक्ट

भाग 1-ख (1 ) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

भाग 1 -ख (2) श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा समाओं के ऐक्ट

975

भाग 7-ख- इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भाग 2 आज्ञायें , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण

157-159

भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क- नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख - नगर पंचायत,

खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)

515-519 975

975 भाग 8 सरकारी कागज पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण- पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े , रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े , फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

तथा खण्ड घ-जिला पंचायत

1425

स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र

125 क 874

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

पदोन्नति

07 फरवरी, 2022 ई०

सं0 20/2022/273 / 23-3-2022-16ई 0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री जय सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता सतर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु 0 8,900 (मैट्रिक्स लेवल 13 क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री जय सिंह , प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री जय सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

सं021/2022/ 274/ 23-3-2022-18ई 0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अखिलेश कुमार दिवाकर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-87,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल -13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री अखिलेश कुमार दिवाकर, प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री अखिलेश कुमार दिवाकर, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

11 मार्च, 2022 ई०

सं० 24/2022/425 / 23-3-2022-18 ई ० एस ० / 2021-टीसी उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विजय सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-2030) को उनके कनिष्ठ श्री योगेन्द्र सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-2033 ) की अधीक्षणअभियंता (सिविल) वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नति की तिथि 07 जनवरी, 2022 से प्राकल्पिक (नोशनल) एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) के पद पर नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री विजय सिंह, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री विजय सिंह, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

सं० 25/2022/426/ 23-3-2022-18ईएस / 2021- टीसी- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री रमा शंकर यादव (ज्येष्ठता क्रमांक-2046) को उनके कनिष्ठ श्री राजनाथ गुप्ता (ज्येष्ठता क्रमांक-2047) की अधीक्षण अभियंता (सिविल) वेतनमान रू 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर पदोन्नति की तिथि 07 जनवरी, 2022 से प्राकल्पिक (नोशनल) एवं कार्यभार 875 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वास्तविक पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री रमा शंकर यादव, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री रमा शंकर यादव, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

13मई, 2022 ई०

सं030/2022/665/ 23-3-2022-18ई० एस ० / 2021 -उत्त्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री हेमराज सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल -13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री हेमराज सिंह, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री हेमराज सिंह, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

26मई, 2022 ई0

सं0 31/2022/ 763 / 23-3-2022-47ईएस/2006-टीसी- II-लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियन्ताओं के मध्य कार्य आवंटन संबंधी पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से प्रमुख अभियन्ताओं के मध्य कार्य आवंटन निम्नवत् किया जाता है-

(क ) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष-

[1 ] बजट एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

[2] नाबार्ड से सम्बन्धित कार्य ।

[3] जाँच एवं परिवाद से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

[4] अधिशासी अभियन्ता व उससे उच्चतर अभियन्ताओं का अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य ।

[5] ग्रामीण सड़कों / मार्गो के मरम्मत , रख - रखाव व अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

[6] सेतु/ पाण्टून के नवनिर्माण तथा राख- रखाव ।

[7] ऐसे समस्त कार्य जो प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) तथा प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) को आवंटित न हों ।

[8] प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य ।

(ख) प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन)-

[1 ] अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के अधिष्ठान से संबंन्धित समस्त कार्य ।

[2] परिकल्प एवं नियोजन व अनुसंधान तथा अन्वेषणालय से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

[3] वास्तुविद् संवर्ग के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

[4 ] भवन सम्बन्धित कार्य ।

876

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

[5] मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय -2) से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे कोर्ट केसेज श्रेणी-03 एवं 04 के व्यवस्थापन/ अधिष्ठान / रजिस्ट्रेशन / भूमि अध्याप्ति आदि समस्त कार्य ।

[6] प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य ।

(ग) प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)-

[1 ] समस्त आडिट प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्य ।

[2] विश्व बैंक/ ए०डी० बी० सहायतित प्ररियोजना से सम्बन्धित कार्य ।

[3] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समस्त कार्य ।

[4] राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

[5] इण्डो- नेपाल बार्डर से सम्बन्धित कार्य ।

[6] सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

[7 ] विद्युत्/ यांत्रिक शाखा से संबंधित समस्त कार्य तथा इस शाखा के अधिकारियों के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य ।

[8] प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व उच्च स्तर से सौंपे गये कार्य ।

2-प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क) एवं प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन ) द्वारा अपने कार्यों से सम्बन्धित नीतिगत प्रकरण प्रमुख अभियंता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन में भेजेंगे ।

3-प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियंता (ग्रामीण संड़क), लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता (ग्रमीण सड़क) , लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) , लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) , लोक निर्माण विभाग के लिंक अधिकारी प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग होंगे ।

01 जून, 2022 ई0

सं०32/2022/934/23-3-2022-16ई0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री परवेज अहमद खान को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर -2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 (मैट्रिक्स लेवल-13 क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री परवेज खान , प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री परवेज खान, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

02जून, 2022 ई0

सं0 33/2022/983/ 23-3-2022-18ई0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सुधीर कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल -13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

877 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

2-श्री सूधीर कुमार, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री सुधीर कुमार, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

06 जून, 2022 ई0

सं034/2022/1034/ 23-3-2022-18 ई० एस ०/ 2021-टीसी- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री मुकेश चन्द्र शर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-2014) को उनके कनिष्ठ श्री अवधेश कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-2028) की अधीक्षण अभियंता (सिविल) वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (मैट्रिक्स लेवल -13 ) के पद पर पदोन्नति की तिथि 07 जनवरी, 2022 से प्राकल्पिक (नोशनल) एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) के पद पर वास्तविक पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री मुकेश चन्द्र शर्मा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में अवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री मुकेश चन्द्र शर्मा, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

तैनाती

30जून, 2022 ई०

सं० वि०मं07/23-3-2022-05 ई 0 एस 0 / 2022 - तात्कालिक प्रभाव से श्री राम आसरे दोहरे, नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को रामपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रामपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० वि०मं08/23-3-2022-05 ई 0 एस 0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री आदित्य कुमार, नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० वि०मं09/23-3-2022-05 ई 0 एस 0/ 2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री योगेश कुमार जयन्त, नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को इण्डो-नेपाल बार्डर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० वि० सं०10/ 23-3-2022-05ई ० एस ० / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री भगवान दास , नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को अधीक्षण अभियन्ता (वाद -2 ). लोक निर्माण विभाग , लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० वि०सं०11/ 23-3-2022-05ई 0 एस 0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री लक्ष्मी नारायण , नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को 39 वाँ वृत्त (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० वि०मं012/23-3-2022-05 ई 0 एस 0 /2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री जगदीश प्रसाद, नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बरेली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० वि०मं013/23-3-2022-05 ई 0 एस 0 / 2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री मलिक सिंह, नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, (मार्ग सर्वेक्षण खण्ड -5), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को 11 वाँ वृत्त (रा ० मा० ) , लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

878

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 29 अक्टूबर , 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

पदोन्नति

सं० 37/2022/1229/ 23-3-2022-09ई 0 एस 0 / 2021 -उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सत्य प्रकाश को प्रमुख अभियंता के पद पर वेतनमान रू0 67,000-79,000 (पे मट्रिक्स लवल-15) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री सत्य प्रकाश , प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

3-श्री सत्य प्रकाश अग्रिम आदेशों तक प्रबन्ध निदेशक , उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० का कार्य अतिरिक्त रूप से देखते रहेंगे । उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री सत्य प्रकाश को कोई अतिरिक्त वेतन / भत्ता देय नहीं होगा ।

4- उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं०38/2022/1236/23-3-2022-16ई 0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विरेन्द्र चौधरी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर -2(सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 (पे मट्रिक्स लवल-13 क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2- श्री विरेन्द्र चौधरी, प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री विरेन्द्र चौधरी की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं039/2022/1237 /23-3-2022-16ई0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विरेन्द्र कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु ० 8,900 (पे मट्रिक्स लवल-13 क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2- श्री विरेन्द्र कुमार, प्रमुख अभियन्ता, (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री विरेन्द्र कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

4- उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं040/2022/1238/ 23-3-2022-16ई0 एस 0 / 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री वहीद बख्श को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,900 (पे मट्रिक्स लवल-13क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत्ति प्रदान करती हैं ।

2-श्री वहीद बख्श, प्रमुख अभियन्ता, (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।

3-श्री वहीद बख्श की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

879 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं041/2022/ 1239/ 23-3-2022-16 ई ० एस ० / 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु० 8,900 (पे मट्रिक्स लवल -13 क) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री सूरेन्द्र कुमार अग्रवाल, प्रमुख अभियन्ता, (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।

3-श्री सूरेन्द्र कुमार अग्रवाल की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई , 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं0 42/2022/1230/23-3-2022-18ई0 एस 0/ 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री राम आसरे दोहरे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता स्तर-2(सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मट्रिक्स लवल-13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री राम आसरे दोहरे , प्रमुख अभियन्ता, (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।

3-श्री राम आसरे दोहरे की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं0 43/2022/1231 / 23-3-2022-18 ई ० एस० / 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री आदित्य कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु 0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मट्रिक्स लवल-13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री आदित्य कुमार, प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष , लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्याप्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।

3-श्री आदित्य कुमार की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

4- उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं0 44/2022 /1232/23-3-2022-18 ई ० एस ० / 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री योगेश कुमार जयन्त, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8,700 (पे मट्रिक्स लवल -13 ) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2- श्री योगेश कुमार जयन्त, प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।

3- श्री योगेश कुमार जयन्त, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं० 45/2022/1233/23-3-2022-18ई 0 एस 0/ 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री भगवान दास, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता 880

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट , 29 अक्टूबर , 2022 ई ० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

(सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री भगवान दास , प्रमुख अभियन्ता , (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री भगवान दास की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं0 46/2022/1234/ 23-3-2022-18 ई0 एस0/ 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल ) के पद पर कार्यरत श्री लक्ष्मी नारायण, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700 ( पे मैट्रिक्स लेवल-13 ) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री लक्ष्मी नारायण , प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगें ।

3-श्री लक्ष्मी नारायण की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे । 4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं० 47/2022/1235/ 23-3-2022-18ई0 एस 0/ 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता (सिविल ) के पद पर कार्यरत श्री जगदीश प्रसाद, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु 0 8700 (पे मैट्रिक्स लेवल -13 ) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री जगदीश प्रसाद, प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे ।

3-श्री जगदीश प्रसाद, की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे । 4-उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं048/2022/1240/23-3-2022-29ई 0 एस0 / 2021 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में वैज्ञानिक संवर्ग के अन्तर्गत उप निदेशक अन्वेषणालय के पद पर कार्यरत डा० रचना रस्तोगी को निदेशक अन्वेषणालय (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 7,600 पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-डा० रचना रस्तोगी , निदेशक अन्वेषणालय के पद पर कार्यभार ग्रहण कर अपनी योगदान आख्या प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगी ।

3 - उक्त आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं0 1242/23-3-2022-04ई 0एस0/2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग , वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

881 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई ० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

सं० 1243/23-3-2022-04 ई 0 एस 0/2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री संजय कुमार तिवारी , मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी को स्थानान्तरित करते हुए अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र ० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ के पद पर एत‌द्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० 1244/23-3-2022-04ई ० एस० / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री जय सिंह, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रतिनियुक्ति पर मुख्या प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग , लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं0 1245/23-3-2022-04ई 0 एस0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र वीर सिंह, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० 1246/23-3-2022-04ई 0 एस0/ 2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री विरेन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, पी०एम ० पी०एस० वाई०, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० 1247/23-3-2022-04ई 0 एस 0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री वहीद बख्श , नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रतिनियुक्ति पर उ०प्र ० औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं0 1263/23-3-2022-47ई0 एस 0 / 06 टीसी-1 -तात्कालिक प्रभाव से नवप्रोन्नत प्रमुख अभियंता , श्री सत्य प्रकाश को प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग , लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं01264/23-3-2022-05 ई0 एस 0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री डोरी लाल, अधीक्षण अभियन्ता, 11 वाँ वृत्त (रा ०मा०) , लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए बांदा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बांदा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० 1264(1 )/23-3-2022-05 ई ०एस ० /2022 - तात्कालिक प्रभाव से श्री अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए वाराणसी वृत्त, लोक निर्माण विभाग , वाराणसी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० 1265/23-3-2022-05ई 0एस 0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री सुग्रीव राम, नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग लखनऊ को पी०एम० जी ०एस ० वाई० , लोक निर्माण विभाग , गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

सं० 1265(1 )/23-3-2022-05 ई० एस ०/ 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, नवपदोन्नत अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ से सम्बद्ध (अधीक्षण अभियन्ता, भवन सेल-1 , लखनऊ) किया जाता है ।

आज्ञा से, गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव ।

20जुलाई, 2022 ई 0

सं० 1407/23-3-2022-47 (ई ० एस० )/2006टी0 सी0-II-तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्य प्रकाश, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) को अग्रिम आदेशों तक अपने कार्यों के साथ- साथ प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) , लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है ।

126 क 882

[भाग 1 उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री सत्य प्रकाश, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) को कोई अतिरिक्त वेतन/ भत्ता आदि देय नहीं होगा ।

आज्ञा से, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, विशेष सचिव ।

तैनाती

31 जुलाई, 2022

सं०50/2022/1493/ 23-3-2022-02(ई० एस०)/ 2022 - उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री संदीप कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख अभियन्ता के पद पर वेतनमान रू 0 67,000-79,000 (पे मैट्रिक्स लेवल -15) में नियमित पदोन्नत करते हुए प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) , लोक निर्माण विभाग के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री संदीप कुमार, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क ) , लोक निर्माण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

3- उक्त आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं० 51/2022/1494/ 23-3-2022-02 (ई ० एस०) / 2022- उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (ज्येष्ठता क्र0-1751 ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख अभियन्ता के पद पर वेतनमान रु0 67,000-79,000 (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में नियमित पदोन्नत करते हुए प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) , लोक निर्माण विभाग के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) , लोक निर्माण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

3-उक्त आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

सं० 52/2022/1495/23-3-2022-02 (ई० एस०) /2022-श्री संदीप कुमार, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) , लोक निर्माण विभाग को अग्रिम आदेशों तक अपने कार्यों के साथ- साथ प्रमुख अभियन्ता (विकास ) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है ।

2-श्री संदीप कुमार को उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/ भत्ता आदि देय नहीं होगा ।

3-उक्त आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी माना जायेगा ।

आज्ञा से, प्रभुनाथ, विशेष सचिव ।

पदोन्नति

04 अगस्त, 2022 ई ०

सं० 53/2022/1529/23-3-2022-03 (ई ० एस ०)/ 2022- उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2(सिविल) के पद पर कार्यरत श्री भगवान दास गुप्ता (ज्येष्ठता क्र0-1752) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर -1 ( सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0-10000 (पे मैट्रिक्स लेवल -14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है ।

2-श्री भगवान दास गुप्ता, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत्त करेंगे ।

883 भाग 1 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

3-श्री भगवान दास गुप्ता अग्रिम आदेशों तक पूर्व तैनाती पद के कार्यों का निष्पादन करते रहेंगे ।

4-श्री भगवान दास गुप्ता की तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

सं०54/2022/1530/ 23-3-2022-03 (ई० एस ०) / 2022- उत्तर प्रदेश , लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2(सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अरविन्द कुमार (जैन) (ज्येष्ठता क्र0-1754) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर -1 ( सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 10,000 (पे मैट्रिक्स लेवल- 14) में नियमित पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2-श्री अरविन्द कुमार (जैन ), प्रमुख अभियन्ता (विकास) , एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कर्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3-श्री अरविनद कुमार (जैन ), अग्रिम आदेशों तक पूर्व तैनाती पद के कार्यों का निष्पादन करते रहेंगे ।

4-श्री अरविनद कुमार (जैन) , की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

सं०55/2022/1531/23-3-2022-03 (ई ०एस ०) / 2022-उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2(सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (ज्येष्ठता क्र0-1758) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 ( सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु० 10,000 (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2-श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियन्ता (विकास ) , एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कर्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3-श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव , अग्रिम आदेशों तक पूर्व तैनाती पद के कार्यों का निष्पादन करते रहेंगे ।

4-श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।

तैनाती

10अगस्त, 2022 ई०

सं056/2022/1431/ 23-3-2022-10ई 0 एस0 / 2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री योगेश पवार, मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र , लोक निर्माण विभाग , लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

करायेंगे । 2- श्री योगेश पवार नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध

सं० 57/2022/1492/ 23-3-2022-10ई 0 एस0 / 2022-तात्कालिक प्रभाव से श्री विरेन्द्र चौधरी, मुख्य अभियन्ता, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) , लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

करायेंगे । 2-श्री वीरेन्द्र चौधरी नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध सं०58/2022/1548/23-3-2022-10ई 0 एस0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री बालेन्द्र, महाप्रबन्धक , उ ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० , लखनऊ (प्रतिनियुक्ति पर) को मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर क्षेत्र , लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

करायेंगे । 2- श्री बालेन्द्र नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध सं०59/2022/1549/23-3-2022-10ई0 एस0 / 2022- तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र वीर सिंह , मुख्य अभियन्ता, इन्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग , लखनऊ को मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र , लोक निर्माण विभाग , मुरादाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है ।

2-श्री रवीन्द्र वीर सिंह, नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे ।

आज्ञा से, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी , विशेष सचिव ।

पी० एस ० यू० पी०-31 हिन्दी गज़ट- भाग 1-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन- सामग्री , उ० प्र ० , प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं०- ए०डी०-4

लाइसेन्स सं० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 29 अक्टूबर , 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।

कार्यालय , सहायक संभागीय परिवन अधिकारी (प्रशासन) , बस्ती

05फरवरी, 2022 ई०

सं० 3026/UP51T-1825 मैजिक/ पंजीयन निरस्त/ 21 - वाहन UP51T- 1825 प्रकार मैजिक चेचिस संख्या 44511HRZR27487 इंजन नम्बर 2751D105HRZ 528547 मॉडल 2008 वाहन माह दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री जवाहर लाल वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मन वर्मा, निवासी- पड़िया खास, पो०- मझौवामीर थाना- वाल्टरगंज , जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 30 दिसम्बर , 2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर , 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 04 फरवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ ०प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग बस्ती , वाहन संख्या UP1T- 1825 प्रकार मैजिक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं० 3028/UP51T-2147 ट्रक/ पंजीयन निरस्त/ 21 -वाहन UP51T-2147 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426021KVZ746266 इंजन नम्बर B591451040K6236038 मॉडल 2004 वाहन माह दिनांक 10 अप्रैल, 2012 को कबाड़

122ख 890

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लल्लू प्रसाद, निवासी-रतनपुर अर्जुन, थाना-वाल्टरगंज , जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 10 अप्रैल , 2012 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित्त समिति की दिनांक 25 जनवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ० प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 10 अप्रैल, 2012 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे , पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T- 2147 प्रकार मैजिक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 10 अप्रैल, 2012 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

एतर्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनॉक 10 अप्रैल, 2012 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/ संचालन भाविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनाँक 10 अप्रैल , 2012 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे ।

सं० 3029/UP51T-3462 ट्रक/ पंजीयन निरस्त/ 21-वाहन UP51T-3462 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या MB1CTDYC6AAVA9987 इंजन नम्बर WAH613201 मॉडल 2010 वाहन माह दिनांक 26 जुलाई , 2020 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत श्री पूनीत कुमार मिश्रा पुत्र श्री राजेश प्रताप मिश्रा , निवासी- विशुनपुरा , पो०- बैरीखला , थाना- कप्तानगंज , जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 दिसम्बर , 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 26 जुलाई, 2020 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर , 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 जनवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ०प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 26 जुलाई, 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-3462 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 26 जुलाई, 2020 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/ गठित कमेटी के समादर में लिया जा रहा है । यदि प्रस्तुत प्रपत्र कूटरचित अथवा झूठ पाये जाते हैं तो उपरोक्त निर्णय स्वतः शून्य माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पंजीकृत वाहन स्वामी की होगी।

एतर्थ पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनाँक 26 जुलाई, 2020 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/संचालन भविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनाँक 26 जुलाई, 2020 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे ।

सं० 3030/UP51T-3299 आटोरिक्शा/ पंजीयन निरस्त/ 21-वाहन UP51T-3299 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या MD2ALBBZZSWK09524 इंजन नम्बर BBMBSJ12453 मॉडल 2010 वाहन माह दिनांक 15 जनवरी , 2012 891 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री जयराम पुत्र श्री हरीराम, निवासी-मेढ़ा मझारी , पो० - सण्डा, थाना-मुण्डेरवां, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 15 जनवरी, 2012 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 जनवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्त्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ ० प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के अलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 15 जनवरी, 2012 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -22 ' अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T- 3299 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15 जनवरी , 2012 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूं।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं0 3031/UP51T-4214 आटोरिक्शा / पंजीयन निरस्त/ 21 -वाहन UP51T-4214 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या MD2ALBBZZTWF05394 इंजन नम्बर BBMMBTF 05586 मॉडल 2010 वाहन माह दिनोंक 25 सितम्बर , 2013 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री अतीकुर्रहमान पुत्र श्री मोहम्मद इस्माइल खॉ, निवासी-खदरा , पो०-भवानीपुर, थाना-लालगंज, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 25 सितम्बर, 2013 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना- पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 जनवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ०प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5 ) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T- 4214 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 25 सितम्बर, 2013 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं0 3032/UP51T-5793 आटोरिक्शा / पंजीयन निरस्त/ 21-वाहन UP51T-5793 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या MCHJFPODOPBJ03862 इंजन नम्बर A1G0511328 मॉडल 2011 वाहन माह दिनांक 10 मार्च, 2016 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत श्री ध्रुवचन्द पुत्र श्री चन्द्रशेखर, ग्राम- मनवरिया खुर्द, पो०-सोनहा, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 10 मार्च, 2016 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में 892

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना- पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 जनवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ०प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 10 मार्च, 2016 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-5793 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 10 मार्च , 2016 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं० 3033/UP51T-4346/ जीप / टैक्सी पंजीयन निरस्त/ 21 - वाहन UP51T-4346 प्रकार जीप / टैक्सी चेचिस संख्या MAT445121AVJ66717 इंजन नम्बर 272IDI05JZYSD4131 मॉडल 2019 वाहन माह दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री उदयराम यादव पुत्र श्री जयराम, निवासी-चौबाह, पो०- मरवटिया बाबू, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 23 जुलाई, 2016 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना- पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 जनवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ ० प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 23 जुलाई, 2016 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-4346 प्रकार जीप/ टैक्सी का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 23 जुलाई, 2016 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/ गठित कमेटी के समादर में लिया जा रहा है । यदि प्रस्तुत प्रपत्र कूटरचित अथवा झूठ पाये जाते हैं तो उपरोक्त निर्णय स्वतः शून्य माना जायेगा , जिसकी समस्त जिम्मेदारी पंजीकृत वाहन स्वामी की होगी ।

एतद्धं पंजीयन निरस्तीकरण तिथि दिनॉक 23 जुलाई, 2016 के पश्चात् यदि वाहन अस्तित्व में पाया जाता है/ संचालन भाविष्य में पाया जाता है या किसी भी स्रोत से संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्तीकरण प्रभावी तिथि दिनाँक 23 जुलाई , 2016 की तिथि से अद्यावधिक सम्पूर्ण कर शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु दायी होंगे ।

सं0 3034/UP51T- 8516 जीप / टैक्सी/ पंजीयन निरस्त/ 21 - वाहन UP51T-8516 प्रकार जीप/ टैक्सी चेचिस संख्या MAT491106DJA01713 इंजन नम्बर G600 WIIIS3A8087370 मॉडल 2013 वाहन माह दिनांक 26 मई, 2014 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री फूलचन्द्र चौहान पुत्र श्री पंचम, निवासी- प्रतापपुर पो० व थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 26 मई, 2014 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना- पत्र के आलोक में इस 893 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर , 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 जनवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ० प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 26 मई, 2014 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5 ) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T- 8516 प्रकार जीप/ टैक्सी का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 26 मई, 2014 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपन्न एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

02मई, 2022 ई0

सं० 346/UP51AT-4216 ट्रक/ पंजीयन निरस्त/ 21 - वाहन UP51AT-4216 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426031 KTZ753915 इंजन नम्बर 8591452060K62515087 मॉडल 2006 वाहन माह दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री विनोद कुमार चौधरी पुत्र श्री राजबली चौधरी, निवासी-सुकरौली, पो०- शनिचरा बाजार, जनपद संतकबीरनगर ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 14 फरवरी, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 29 अप्रैल, 2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर , 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ० प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 ' अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51AT- 4216 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 29 अप्रैल , 2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं0 347/UP51T -3178 आटोरिक्शा/ पंजीयन निरस्त/ 22-वाहन UP51T- 3178 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या MBX0000DFLM967550 इंजन नम्बर R9M2731347 मॉडल 2010 वाहन माह दिनांक 08 दिसम्बर, 2012 को कबाड़ में कटकर अस्तित्त्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी मो० इब्राहीम पुत्र श्री गौहर अली, ग्राम - बॅवरपारा, पोस्ट व थाना-पैकोलिया, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 08 दिसम्बर , 2012 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ०प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 08 दिसम्बर, 2012 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 894

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

'अ ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51AT-3178 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 08 दिसम्बर, 2012 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं0 349/MH04AL-6324 मैजिका/ पंजीयन निरस्त / 22 -वाहन MH04AL- 6324 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426010FYZ714584 इंजन नम्बर B5914510E62194378 मॉडल 2001 वाहन माह दिनांक 01 अप्रैल , 2019 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भगालू, निवासी- मुस्तफाबाद, बेईली, थाना-नगर बाजार, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 01 अप्रैल, 2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल , 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ ०प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 (अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या MH04AL - 6324 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 अप्रैल , 2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्तनिर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं० 350/UP51D-2739 ट्रक / पंजीयन निरस्त / 21-वाहन UP51D - 2739 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या TJWE24FM0061259 इंजन नम्बर SLCJT54066 मॉडल 2002 वाहन माह दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राम अजोर, म०नं0-603 , महादेव सिंह रोड, पो0- रुद्रनगर , थाना-रुधौली , जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 23 फरवरी , 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 26 दिसम्बर , 2020 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्त्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना- पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल , 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ ०प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 26 दिसम्बर , 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51D- 2739 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपन्न एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

895 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

सं0 351/UP78AT-0153 ट्रक/ पंजीयन निरस्त/ 22-वाहन UP78AT-0153 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426021EVZ003896 इंजन नम्बर 40EG2334050 मॉडल 2004 वाहन माह दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री भारीनाथ शुक्ला, निवासी-सिलवटिया, पो०-बेलघाट, थाना-कप्तानगंज , जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 15 जनवरी , 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 18 दिसम्बर, 2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल , 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ ०प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के अलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 18 दिसम्बर , 2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP78AT- 0153 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपन्न एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं० 353/UP51T - 3297 आटोरिक्शा/ पंजीयन निरस्त/ 22-वाहन UP51T- 3297 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या MD2ALBBZZSWJ08665 इंजन नम्बर BBMBSJ11633 मॉडल 2010 वाहन माह दिनांक 26 फरवरी, 2014 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री सूर्यनाथ पुत्र श्री टिनटिन, निवासी-भटवा, थाना-कलवारी , जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 26फरवरी, 2014 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ० प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 (अ) के अलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 26 फरवरी, 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5 ) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-3297 प्रकार मैजिक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 26 फरवरी , 2014 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं० 355/ DL1LB-9903 LGV/ पंजीयन निरस्त / 22- वाहन DL1LB-9903 प्रकार LGV चेचिस संख्या 357010CSQ808799 इंजन नम्बर 497SP21CSQ732433 मॉडल 1997 वाहन माह दिनांक 24 फरवरी , 2013 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री मैनुद्दीन पुत्र श्री गयासुद्दीन, निवासी- मंडारिया रंजीत, पो०- भेलखा, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 24फरवरी, 2013 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है ।

896

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना- पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित्त समिति की दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ ० प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 24 फरवरी , 2013 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या DL1LB- 9903 प्रकार LGV का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 24 फरवरी, 2013 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपन्न एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं० 356/UP51T -7209 आटोरिक्शा / पंजीयन निरस्त/ 22-वाहन UP51T- 7209 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या MD2A29AZ5CWC01343 इंजन नम्बर BBZWCC01200 मॉडल 2012 वाहन माह दिनांक 25 जुलाई, 2014 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री राम सुभाष यादव पुत्र श्री राम कुमार यादव, ग्राम-रानीपुर, पो०-कछिया, थाना-गौर, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 25 जुलाई, 2014 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर , 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल , 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ० प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 25 जुलाई , 2014 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP5IT- 7209प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 25 जुलाई, 2014 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं० 357/ UP51T -2301 जीप / टैक्सी / पंजीयन निरस्त/ 22- वाहन UP51T-2301 प्रकार जीप / टैक्सी चेचिस संख्या 445111HAQZV02911 इंजन नम्बर 275ID105AQZS02760 मॉडल 2009 वाहन माह दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री राधेश्याम मिश्रा पुत्र श्री राजेश प्रसाद, ग्राम व पो०-मझौवामीर, थाना-पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 10 दिसम्बर, 2018 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ० प्र० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ ) के 897 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा -55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UPSIT- 2301 प्रकार जीप/ टैक्सी का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

सं0 358/UP51T -5437 आटोरिक्शा / पंजीयन निरस्त / 22- वाहन UP51T-5437 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या MBX0000RFME049138 इंजन नम्बर R0E2796019 मॉडल 2011 वाहन माह दिनांक 02 मार्च, 2015 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है । वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री राधेरमण पुत्र श्री पृथ्वीनाथ, ग्राम-परसाकुतुब, पो०- घोषण, थाना-सोनहा, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06 अक्टूबर , 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 02 मार्च, 2015 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है । कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है । वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पन्न संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 22 फरवरी, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या , वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ० प्र ० मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 02 मार्च, 2015 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP5IT- 5437 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 02 मार्च, 2015 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है । संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

अरूण कुमार चौबे, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , बस्ती ।

कार्यालय , उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

15मार्च, 2022 ई0

सं० 132/ परिक्षेत्र/ स्टार मो०ड्रा०ट्रे ० कॉलेज / 2022- मैसर्स स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज , 71/8 , अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद को हल्की वाहन का प्रशिक्षण देने हेतु अनुज्ञप्ति संख्या 18 / परिक्षेत्र मेरठ / 92 दिनांक 03 फरवरी, 1992 को जारी की गयी थी, जो दिनांक 15 जुलाई, 2019 तक वैध थी । केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989के नियम 25 में दिये गये प्राविधान के अनुसार अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति की तिथि से कम से कम 60 दिवस पूर्वनवीनीकरण आवेदन-पत्र (प्रारूप-13 ) पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है । संस्थान स्वामी द्वारा निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर नवीनीकरण हेतु अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या 106/ परिक्षेत्र /स्टार मो० ड्रा० ट्रे० स्कूल / 2020 दिनांक 24 फरवरी, 2020 एवं पत्र संख्या 710 / परिक्षेत्र/स्टार

123ख 898

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

मो०ड्रा०ट्रे ० स्कूल / 2021 दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 द्वारा संस्थान स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये । स्कूल के स्वामी ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के द्वारा अपनी माली और शारीरिक हालत का हवाला देते हुए नवीनीकरण हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया ।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 710 / परिक्षेत्र / स्टार मो०ड्रा०ट्रे० स्कूल / 2021 दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 एवं पत्र संख्या 139/ परिक्षेत्र / स्टार मो०ड्रा०ट्रे ० स्कूल / 2020 दिनांक 03 मार्च, 2020 द्वारा मैसर्स स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज , 71/8 , अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद का स्थलीय निरीक्षण कराकर आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) , गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या 1128 / सा०प्रशा० /2022 दिनांक 24 फरवरी, 2022 दिनांक द्वारा अवगत कराया है कि मैसर्स स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज, 71/8, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद के स्वामी द्वारा परिवर्तित पता-मालीवाडा, बंसल रोड, नियर निरुपति ज्वैलर्स , गाजियाबाद पर संचालित है, जिसकी अनुज्ञप्ति की वैधता दिनांक 15 फरवरी, 2019 को समाप्त हो चुकी है । संस्थान में संचालित वाहन संख्या यूपी-14बीजी-1398 एवं यूपी-16ए-0417 का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) , गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या 274/ प्रवर्तन/ ड्रा० ट्रे० स्कूल/2022 दिनांक 08 मार्च, 2022 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 28 फरवरी, 2022 को मार्ग चेकिंग के दौरान एक वाहन संख्या डीएल-7सीजे-0807 (कार) जो मे ० स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का बोर्ड लगाकर प्रशिक्षण कार्य में संचालित हो रही थी, जिसको उनके द्वारा नियमानुसार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 207 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1997 की धारा 22 के अन्तर्गत निरुद्ध कर दिया गया है ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/ प्रवर्तन), गाजियाबाद की आख्या से स्पष्ट है कि स्कूल स्वामी द्वारा स्कूल का नवीनीकरण न कराकर नियमाविरुद्ध स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन कर स्कूल संचालन किया जा रहा है, जो केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम -25 एवं 27 (च) का स्पष्ट उल्लंघन है ।

अतः मैं राजीव श्रीवास्तव , उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/ प्रवर्तन), गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्थान स्वामी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 25 नियम-27 (च) का उल्लंघन पाये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम -28 के अधीन निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए मेसर्स स्टार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज, 71/8 , अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद को जारी की गयी अनुज्ञप्ति संख्या 18 / परिक्षेत्र मेरठ /1992 दिनांक 03जुलाई, 1992, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 15 जुलाई, 2019 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

21 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 217 (1 ) / परिक्षेत्र / मदनी मो०ड्रा ०ट्रे ० स्कूल/ 2022 - जनपद सहारनपुर में स्थित मे० मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर (मदनी टैक्नीकल इंस्टीट्यूट), ईदगाह रोड, देवबन्द, सहारनपुर के संचालक स्व० मोहम्मद हसीब सिद्दीकी के पुत्र श्री सुहेल सिद्दीकी ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 07 अप्रैल , 2022 द्वारा सूचित किया है कि संस्थान स्वामी मोहम्मद हसीब सिद्दीकी का दिनांक 09 जनवरी , 2019 को देहांत होने के कारण मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर को बन्द / निरस्त कराना चाहते हैं । श्री सुहेल सि‌द्दीकी द्वारा स्व० मोहम्मद हसीब सिद्दीकी का मृत्यु प्रमाण- पत्र एवं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की मूल अनुज्ञप्ति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करते हुए संस्थान को जारी अनुज्ञप्ति संख्या 69 / जोन /मेरठ /2005 दिनांक 08 दिसम्बर, 2005, जिसकी वैधता दिनांक 07 दिसम्बर , 2020 तक थी, को स्वेच्छा से निरस्त कराने का अनुरोध किया है ।

अतः मैं राजीव श्रीवास्तव , उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ संस्थान स्वामी स्व० मोहम्मद हसीब सिद्दीकी के पुत्र श्री सुहेल सिद्दीकी के अनुरोध पर उक्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गयी अनुज्ञप्ति संख्या 899 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

69/जोन/ मेरठ /2005 दिनांक 08 दिसम्बर, 2005, जिसकी वैधता दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 तक थी, को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सं० 218 (1 )/ परिक्षेत्र / अरोरा मो०ड्रा०ट्रे० स्कूल / 2022- जनपद सहारनपुर में स्थित मेसर्स अरोरा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर स्कूल , हकीकत नगर, सहारनपुर के स्वामी श्री अशोक कुमार अरोड़ा के पुत्र श्री मनीष कुमार अरोड़ा ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 08 मार्च, 2022 के साथ अपने पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि "उनके पिताजी श्री अशोक कुमार अरोड़ा का दिनांक 24 जनवरी, 2022 को स्वर्गवास हो गया है । उक्त फर्म उनके पिताजी के नाम से संचालित होने के कारण अब इस फर्म को बन्द/ निरस्त कराना चाहते हैं । " श्री मनीष कुमार अरोड़ा द्वारा ने संस्थान को जारी अनुज्ञप्ति संख्या 52 / परिक्षेत्र मेरठ/ 2000 दिनांक 18 अगस्त, 2000 , जिसकी वैधता दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 तक थी, को स्वेच्छा से निरस्त कराने हेतु मूल अनुज्ञप्ति प्रमाण -पत्र कार्यालय में समर्पित कर दी है ।

अतः मैं राजीव श्रीवास्तव , उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र , मेरठ संस्थान स्वामी स्व ० अशोक कुमार अरोड़ा के पुत्र श्री मनीष कुमार अरोड़ा के अनुरोध पर उक्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गयी अनुज्ञप्ति संख्या 52/ परिक्षेत्र मेरठ /2000 दिनांक 18 अगस्त , 2000 , जिसकी वैधता दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 तक थी , को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

राजीव श्रीवास्तव, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी / उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ ।

कार्यालय , उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा 31मार्च, 2022 ई0

सं० 168 (1 )/परि०/ का० आ०/ मो०ड्रा०ट्रे० स्कूल-मथुरा / निरस्त/ 2022 आगरा- मथुरा जनपद में स्थित मेसर्स अंजली मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर स्कूल, म० नं0-32 पवन विहार कॉलोनी, टाउनशिप, मथुरा उ०प्र० जो भारी वाहन के चालन प्रशिक्षण हेतु अनुज्ञप्ति सं0-81 / परिक्षेत्र / आगरा / 2012 दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 से जारी है, जिसकी वैधता 14 दिसम्बर, 2017 तक वैध थी । केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 नियम 25 में दिये गये प्राविधान के अनुसार अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति की तिथि से कम से कम 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण आवेदन-पत्र (प्रारूप-13) पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है । संस्थान स्वामी द्वारा निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर नवीनीकरण हेतु अवसर प्रदान करते हुए , इस कार्यालय के पत्र संख्या 2373 / परि० / मो०ड्रा ० ट्रे० स्कूल- मथुरा/नोटिस/ 2019 दिनांक 18 जुलाई, 2019, पत्र संख्या 369 / परि०/ मो० ड्रा०ट्रे०-स्कूल-मथुरा / नोटिस / 2020 दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 546 / परि० / मो०ड्रा०ट्रे०-स्कूल-मथुरा/नोटिस / 2020 दिनांक 30 सितम्बर , 2020 , पत्र संख्या 283 / परि० / मो० ड्रा ०ट्रे ०-स्कूल-मथुरा / नोटिस / 2021 दिनांक 05 अगस्त, 2021 , एवं अन्तिम नोटिस पत्र संख्या 61 / परि० / मो० ड्रा ०ट्रे ०-स्कूल-मथुरा / नोटिस / 2020 दिनांक 08 फरवरी , 2022 के द्वारा संस्थान के स्वामी को नोटिस प्रेषित किये गये थे, किन्तु संस्थान के स्वामी द्वारा न तो उपरोक्त नोटिसों का उत्तर दिया गया और न ही अपने संस्थान के नवीनीकरण हेतु कोई प्रार्थना- पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया और उक्त पत्र डाक विभाग द्वारा "प्राप्तकर्ता का पता चला हैं कि मकान खाली करके चले गये हैं" एवं "इस नाम पते का निम्न लिखे पते पर कोई नहीं रहता है " की टिप्पणी के साथ वापित हुए हैं ।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 649 / परि० / मो० ड्रा०ट्रे०-स्कूल-मथुरा/ निरीक्षण / 2020 दिनांक 17 नवम्बर, 2020 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मथुरा को उपरोक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल उक्त पते पर संचालित है अथवा नहीं ? का अंतिमवार किसी सक्षम अधिकारी से निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

900

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

इस क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), मथुरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 100/ परि०/ सा ० प्र० / मो०ड्रा० ट्रे० - स्कूल-मथुरा/ 2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 द्वारा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), मथुरा की निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी , जिसमें संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) , मथुरा ने अपने पत्र संख्या 99/ प्राविधिक / मो० ड्रा० ट्रे०-स्कूल-मथुरा / 2021 दिनांक 26 जुलाई , 2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि "अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2021 को उक्त पते पर पहुंचकर जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि अद्यावधिक स्थिति में किसी प्रकार का ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित नहीं है' की आख्या प्रस्तुत की गयी है ।

अतः मैं जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा उपरोक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 81 / परिक्षेत्र / आगरा / 2012 जिसकी वैधता अवधि दिनांक 14 दिसम्बर, 2017, तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

सं० 169 (1) /परिक्षेत्र / आकाश मो०ड्रा०ट्रे० -स्कूल-आगरा /निरस्त / 2022 आगरा-आकाश मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ए-51 शालीमार एन्क्लेव, कमला नगर, आगरा उ० प्र ० जिसकी अनुज्ञप्ति सं० 111 / परिक्षेत्र / आगरा /2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 है, जिसकी वैधता 13 अगस्त, 2022 है , के स्वामियों श्री हरिओम पुत्र श्री शिवराज सिंह एवं श्री शान मोहम्मद पुन्न श्री जान मोहम्मद ने अपने प्रार्थना- पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2022 के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर इस कार्यालय को सूचित किया हे कि "मेरे अनुज्ञप्ति को अपने अभिलेखों से निरस्त करने हेतु उक्त स्कूल को बन्द करना चाहता हूं" ।

श्री हरिओम पुत्र श्री शिवराज सिंह एवं श्री शान मोहम्मद पुत्र श्री जान मोहम्मद ने अनुज्ञप्ति संख्या 11/परिक्षेत्र / आगरा / 2017, जो दिनांक 13 अगस्त, 2022 तक वैध है, को स्वेच्छा से निरस्त कराने का अनुरोध किया गया है तथा श्री हरिओम पुत्र श्री शिवराज सिंह एवं श्री शान मोहम्मद पुत्र श्री जान मोहम्मद द्वारा मूल अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त कराने हेतु इस कार्यालय में समर्पित कर दिया है ।

अतः मैं, जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र , आगरा उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 31 / परिक्षेत्र/ आगरा / 2002 दिनांक 14 अगस्त, 2017 , जो दिनांक 13 अगस्त, 2022 तक वैध है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।

सं० 170 (1 )/ परि० / का० आ० / मो०ड्रा० ट्रे० स्कूल-आगरा / निरस्त / 2022 आगरा-आगरा जनपद में स्थित सावा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर स्कूल , आर्मी एरिया, आगरा कैन्ट आगरा उ० प्र ० को हल्के वाहन का प्रशिक्षण देने हेतु अनुज्ञप्ति सं0-85 /परिक्षेत्र / आगरा / 2013 , दिनांक 21 सितम्बर , 2013 को जारी की गयी थी, जिसकी वैधता 29 सितम्बर, 2018 तक वैध थी। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 नियम-25 में दिये गये प्राविधान के अनुसार अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति की तिथि से कम से कम 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण आवेदन पत्र (प्रारूप-13) पर आवेदन किया जाना था। संस्थान स्वामी द्वारा निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर नवीनीकरण हेतु अवसर प्रदान करते हुए , इस कार्यालय के पत्र संख्या 2374/ परि० /मो ०ड्रा ० ट्रे ०-स्कूल-आगरा / नोटिस /2019 दिनांक 18 जुलाई , 2019 , पत्र संख्या 360 / परि० / मो० ड्रा ०ट्रे०-स्कूल-आगरा /नोटिस / 2020 दिनांक 17 जून, 2020, पत्र संख्या 545/ परि० /मो०ड्रा० ट्रे ०-स्कूल-आगरा / नोटिस / 2020 दिनांक 30 सितम्बर, 2020. पत्र संख्या 149/ परि०/ मो०ड्रा० ट्रे०-स्कूल-आगरा / नोटिस / 2022 आगरा दिनांक 28 मार्च, 2022 , के द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये थे, किन्तु संस्थान के स्वामी द्वारा न तो उपरोक्त नोटिसों का उत्तर दिया गया और न ही अपने संस्थान के नवीनीकरण हेतु कोई प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया । उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्थान स्वामी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को चलाने के इच्छुक नहीं है तथ उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालन में नहीं है ।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 149 / परि० / मो० ड्रा० ट्रे०-स्कूल-आगरा /नोटिस/2022 दिनांक 28 मार्च, 2022 की प्रतिलिपि संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी कि 901 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त स्कूल का पुनः निरीक्षण कर अंतिम आख्या तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) , आगरा द्वारा उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल दिनांक 30 मार्च, 2022 को निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि "दूरभाष पर आपके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 30 मार्च, 2022 को सावा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर स्कूल , आर्मी एरिया, 2 आई पैरा , ब्रगेड वर्कशॉप आगरा कैन्ट आगरा का निरीक्षण करने का प्रयास किया गया । कार्यालय में स्कूल में उपलब्ध दूरभाष क्रमांक- 8449700050 एवं 9568940216 पर बार - बार सम्पर्क करने पर भी सम्पर्क नहीं हो पाया । वर्कशॉप के गेट पर उपस्थित सुरक्षा प्रहरी द्वारा अंदर जाने से मना करते हुए ट्रेनिंग स्कूल को अपने कार्यालयी फोन से सूचित भी किया गया । लगभग 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं हुआ । सुरक्षा प्रहरी द्वारा अवगत कराया गया कि अब संभवतः विद्यालय संचालन में नहीं है । " की टिप्पणी अंकित की गयी है । उपरोक्त स्कूल का नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अद्यतन प्रस्तुत न करने तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) , आगरा की आख्या से यह स्पष्ट होता है कि उक्त स्कूल संचालन में नहीं है ।

अतः मैं जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा सावा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, आर्मी एरिया, आगरा कैन्ट आगरा उ० प्र ० को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 81 / परिक्षेत्र / आगरा / 2012 जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 14 दिसम्बर , 2017 तक थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ तथा संस्थान के स्वामी को आदेशित करता हूं कि उक्त अनुज्ञप्ति प्रमाण- पत्र (प्रारूप-11 ) को इस कार्यालय में समर्पित कर दें ।

सं० 171 (1 ) / परि० / का० आ० / मो०ड्रा०ट्रे० स्कूल-फिरोजाबाद / निरस्त/ 2022 आगरा-फिरोजाबाद जनपद में स्थित मेसर्स उपाध्याय मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, निकट फायर स्टेशन फिरोजाबाद रोड, टूण्डला, जिला-फिरोजाबाद को भारी वाहन का प्रशिक्षण देने हेतु अनुज्ञप्ति सं0-74/ परिक्षेत्र/ आगरा / 2012 , दिनांक 18 जुलाई, 2012 को जारी की गयी थी, जिसकी वैधता 17 जुलाई, 2017 तक वैध थी। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 नियम 25 में दिये गये प्राविधान के अनुसार अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति की तिथि से कम से कम 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण आवेदन पत्र (प्रारूप-13) पर आवेदन किया जाना था । संस्थान स्वामी द्वारा निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर नवीनीकरण हेतु अवसर प्रदान करते हुए , इस कार्यालय के पत्र संख्या 69/ परि०/ मो ० ड्रा० ट्रे ०-स्कूल- फिरोजाबाद / नोटिस / 2020 दिनांक 09 फरवरी , 2022, के द्वारा उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता के नवीनीकरण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु संस्थान के स्वामी द्वारा न तो उपरोक्त नोटिस का उत्तर दिया गया और न ही अपने संस्थान के नवीनीकरण हेतु कोई प्रार्थना- पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया । उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्थान स्वामी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को चलाने के इच्छुक नहीं है तथा उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालन में नहीं है ।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 69 / परि० / मो ० ड्रा०ट्रे ०- स्कूल-फिरोजाबाद / नोटिस / 2022 आगरा दिनांक 09 फरवरी , 2022 की प्रतिलिपि संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) , फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी कि सम्बन्धित ट्रेनिंग स्कूल के स्थान का भौतिक रूप से निरीक्षण कर उक्त स्थल पर उपरोक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालन में है या नही ? के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये ।

संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) , फिरोजाबाद ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 356/ मो०ड्रा ० ट्रे०- स्कूल/निरी० /2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि "दिनांक 29 मार्च, 2022 को मेसर्स उपाध्याय मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर स्कूल का भौतिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर ट्रेनिंग स्कूल का पुराना बोर्ड लगा पाया गया एवं दुकान पर ट्रेनिंग स्कूल से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज/ वाहन नहीं पाये गये एवं दुकान में उपस्थित लोगों से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल काफी समय से संचालन में नहीं है और नही किसी को मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है । वर्तमान में उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कार्यरत नहीं है । उक्त के दृष्टिगत महोदय को अवगत कराना है कि उक्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल निरस्त करने हेतु संस्तुति की जाती है ।" की टिप्पणी अंकित की गयी है । संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) फिरोजाबाद की उक्त आख्या यह स्पष्ट होता है कि उक्त स्कूल संचालन में नहीं है ।

902

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

अतः मैं जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा मेसर्स उपाध्याय मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, निकट फायर स्टेशन फिरोजाबाद रोड, टूण्डला, जिला-फिरोजाबाद को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 74/परिक्षेत्र/ आगरा/ 2012 दिनांक18 जुलाई, 2012 को जारी की गयी थी, जिसकी वैधता 17 जुलाई, 2017 थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं तथा संस्थान के स्वामी को आदेशित करता हूं कि उक्त अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-11 ) को इस कार्यालय में समर्पित कर दें ।

सं० 172 (1 )/परि० / का० आ ० / मो ०ड्रा०ट्रे० स्कूल- एटा / निरस्त/ 2022 आगरा - एटा जनपद में स्थित ट्रान्सपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्टीट्यूट, रेलवे रोड, एटा उ ०प्र० को भारी वाहन का प्रशिक्षण देने हेतु अनुज्ञप्ति सं0-26/ आगरा-परिक्षेत्र / ड्रा ० स्कूल / 2000, दिनांक 31 जुलाई , 2000 को जारी की गयी थी, जिसकी वैधता 30 जुलाई, 2020 तक वैध थी ।

उपरोक्त स्कूल के नवीनीकरण हेतु कार्यालय में प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रपत्रों की जांच में यह पाया गया कि उपरोक्त स्कूल के स्वामी / अनुज्ञप्तिधारक श्री हरिओम गुप्ता की वर्ष 2016 में मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र श्री शिवशंकर द्वारा उक्त स्कूल का नवीनीकरण के आवेदन-पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया है। पूछ- ताछ करने पर शिवशंकर द्वारा अवगत कराया गया हे कि उनके पिता/ स्कूल के अनुज्ञप्तिधारक श्री हरिओम गुप्ता के वर्ष 2016 में मृत्यु हो जाने के बाद मेरे द्वारा उक्त स्कूल का संचालन किया जा रहा है । जिससे स्पष्ट है उपरोक्त स्कूल का संचालन नियम के विरुद्ध था । अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्ति होने तक एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने तक उनके द्वारा उक्त स्कूल का अवैध संचालन किया जाता रहा, जिसके फलस्वरूप स्वामी/ अनुज्ञप्तिधारक के पुत्र श्री शिवशंकर को कार्यालय के पत्र संख्या 523/ परि०/ मो०ड्रा० ट्रे ०-स्कूल-एटा/ नोटिस/2020 आगरा दिनांक 16 सितम्बर , 2020 एवं पत्र संख्या 597/ परि०/ मो०ड्रा ०ट्रे ० -स्कूल- एटा/ नोटिस/ 2020 आगरा दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा नोटिस प्रेषित कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया । श्री शिवशंकर द्वारा अपने पिता तथा अनुज्ञप्तिधारक श्री हरिओम गुप्ता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में उपरोक्त स्कूल को अपने नाम हस्तान्तरण करने तथा साथ- साथ नवीनीकरण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया गया था. जो विधिक रूप से संभव नहीं है , क्योंकि स्कूल का लाइसेंस सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है । स्कूल के स्वामित्व हस्तान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है ।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के पत्र संख्या 66 / परि० / मो ०ड्रा० ट्रे० -स्कूल-एटा/ नोटिस / 2022 आगरा दिनांक 09 फरवरी , 2022 द्वारा श्री शिवशंकर को प्रेषित कर उपरोक्त स्कूल की निरस्त की कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा इसके अतिरिक्त अगर वे स्वयं अपने नाम से कोई नया स्कूल खोलना चाहते है तो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर आवेदन- पत्र प्रस्तुत कर नयी स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं, के सम्बन्ध में अवगत कराया । श्री शिवशंकर द्वारा नये स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन- पत्र (प्रारूप संख्या-12 ) , फीस रु0 2.00 जमा कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त किया गया । उसके बाद अभी तक श्री शिवशंकर द्वारा नयी मान्यता हेतु कोई प्रपत्र कार्यालय में जमा नहीं किये गये हैं ।

अतः मैं जयशंकर तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा ट्रान्सपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्टीट्यूट , रेलवे रोड, एटा उ० प्र० को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 26 / आगरा- परिक्षेत्र / ड्रा ० स्कूल / 2000 दिनांक 31 जुलाई , 2000 को जारी की गयी थी, जिसकी वैधता 30 जुलाई , 2020, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं तथा संस्थान के स्वामी को आदेशित करता हूं कि उक्त अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-11 ) को इस कार्यालय में समर्पित कर दें ।

जयशंकर तिवारी, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी / उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत , आगरा ।

903 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

(नियम-20 का उपनियम (2))

(अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत)

14अक्टूबर, 2022 ई०

सं० 610- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु केन्द्र सरकार/ कलेक्टर की राय है, जनपद चन्दौली में ग्राम मिल्कीपुर व ताहिरपुर, परगना राल्हूपुर, तहसील पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत फ्रेट विलेज परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाराणसी, प्रस्तावित के निर्माण हेतु ग्राम ताहिरपुर व मिल्कीपुर व जिला चन्दौली में कुल 25.58628 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है ।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई० एन० वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि० लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी । जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 1155/ सात-स०मू०अ ०/2022, दिनांक 12 जुलाई, 2022 से अनुमोदित किया गया है ।

2- भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में लगभग कुल 17 परिवार विस्थापित होंगे ।

3 -उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/ एक-13-2014-7क (8) / 2014, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी , पं ० दीन दयाल उपाध्याय नगर, चंदौली को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है ।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

तहसील

परगना

ग्राम

जनपद

भू-खण्ड संख्या

अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल

6 1

2

3

4

5

हेक्टेयर

चन्दौली

0.0510

1/1

पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर

राल्हूपुर ताहिरपुर

2/1

0.5940

0.2460

2/2

0.0124

2/69-मि०

0.0114

2/69-मि०

0.0164

2/69-मि०

0.0124

2/69-मि०

0.0114

2/69-मि०

0.0115

2/69-मि०

3

0.0400

4

0.1740

0.0590

5/1-मि० 904

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

1

4

2

3

5

6

हेक्टेयर

चन्दौली

0.0201 पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर

5/1-मि०

ताहिरपुर

राल्हूपुर

0.0570

5/1-मि०

0.0570

5/1-मि०

0.0590

5/1-मि०

0.0590

5/1-मि०

0.0590

5/1-मि०

0.3277

5/2-मि०

0.0810

5/3

0.0650

5/4-मि०

0.7820

5/4-मि०

0.7430

5/4-मि०

0.1300

5/4-मि०

0.1537

5/4-मि०

0.6480

5/4-मि०

0.2630

5/9-मि०

0.1067

5/10-मि०

0.1067

5/10-मि०

0.0714

5/11-मि0

0.0714

5/11-मि०

0.3640

5/12-मि0

0.0966

5/5-मि०

0.0696

5/6-मि०

0.0696

5/6-मि०

0.1164

5/7-मि०

0.1164

5/7-मि०

0.5260

5/8-मि०

6-मि०

0.0410

0.0380

6-मि०

0.0390

6-मि०

0.0380

6-मि०

0.0380

6-मि०

0.0390

6-मि० 905 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

2

4

6 1

5

3

हेक्टेयर

चन्दौली

पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर

6-मि०

0.0380

ताहिरपुर

राल्हूपुर

0.0099

10-मि०

10-मि०

0.1187

10-मि०

0.1187

0.5474

10-मि०

0.1516

10-मि०

24-मि0

0.0330

0.0950

24/1-मि0

0.1250

24/1-मि0

0.0500

24/1-मि0

0.6683

24/1-मि०

0.0160

24/1-मि0

0.0294

24/1-मि०

0.2216

24/1-मि०

0.3985

24/2-मि०

0.1530

24/2-मि०

0.0840

24/2-मि०

0.0260

24/3

0.0342

24/3-मि०

0.0650

25-मि०

0.0200

25-मि0

0.0200

25-मि०

26-मि०

0.0350

0.2340

26-मि०

0.1050

27-मि0

0.0140

27-मि०

0.2010

28-मि०

0.0300

28-मि०

0.0080

29/1-मि०

0.0290

29/1-मि०

0.0360

29/2-मि0

30

0.0080

124ख 906

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

2

4

6

5

1

3

हेक्टेयर

चन्दौली

पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर

0.0650

32/2

ताहिरपुर

राल्हूपुर

0.2630

32/3

33

0.0610

33-मि०

0.1740

34

0.0890

35

0.2390

0.0740

36-मि०

36-मि०

0.1130

36-मि0

0.1130

36-मि०

0.0400

0.1500

37-मि0

38

0.2390

40

0.1380

41-मि0

0.1200

41-मि0

0.3200

0.0890

41-मि0

0.2280

41-मि0

0.0360

42/1-मि0

46-मि०

0.1450

46-मि०

0.4550

0.0530

47-मि0

0.4750

47-मि०

0.0930

47-मि0

0.0560

47-मि0

0.0700

47-मि0

47-मि0

0.0530

48-मि०

0.0310

0.0930

48-मि0

0.1540

48-मि0

49-मि०

0.0600

49-मि०

0.1420

0.0250

49-मि० 907 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

2

4

6 1

5

3

हेक्टेयर

चन्दौली

पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर

49-मि0

0.1660

ताहिरपुर

राल्हूपुर

0.0400

49-मि०

54

0.1540

0.1130

55-मि0

0.0960

55-मि०

55-मि0

0.1710

0.0120

55-मि०

55-मि०

0.0830

0.0890

55-मि०

0.0210

56-मि०

0.0080

56-मि०

0.0600

56-मि०

0.0040

56/2-मि०

0.0280

57/1-मि०

0.0050

57/2-मि०

15.9211

योग..

0.01500

8/1

मिल्कीपुर

0.01343

8/3

0.06400

9/1-मि०

9/1-मि० 0.02000

0.15980

10/2

0.13400

10/3

11

0.09300

12

0.29500

13-मि०

0.10800

13-मि०

0.10800

0.21600

13-मि०

14

0.08100

0.01200

15

0.40100

16

0.16200

17 908

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

1

4

5

6 2

3

हेक्टेयर

चन्दौली

0.19000 पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर

17/77

मिल्कीपुर

राल्हूपुर

0.04000

18

0.39784

19-मि०

0.21977

20

0.08680

21/2

0.02256

22

0.01200

23-मि०

23/1-मि० 0.02800

0.09880

23/3

0.18163

24/1-मि०

0.04900

24/2

0.23178

25

0.47270

27/3

0.01500

27/2

27/4-मि० 0.07700

0.06070

27/5

0.27500

27/6

28

0.51400

0.36800

29

0.06710

30/1-मि0

0.02690

30/2

0.05200

32-मि०

0.05290

32-मि०

0.22400

32-मि०

33-मि०

0.09700

0.02131

34-मि०

34-मि०

0.01350

0.01350

34-मि0

0.18280

35

36

0.06500

0.00100

37-मि०

38

0.09300 909 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

1

4

5

6 2

3

हेक्टेयर चन्दौली

0.03036

39

पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर

मिल्कीपुर

राल्हूपुर

0.13400

40

0.01200

41

42

0.02400

43

0.00400

0.06900

44

45

0.09700

0.15800

46

47

0.19000

0.27500

48-मि०

0.04000

48-मि०

0.06100

48-मि०

0.14070

49

54

0.12900

56

0.06500

0.15400

57/1

0.06650

57/2-मि०

0.10900

57/2

61

0.26920

0.10100

62/1

0.10900

62/2

0.26300

63/2

0.00540

62/3

64

0.09300

65

0.13820

66

0.04000

67

0.17320

68

0.14600

70

0.42780

0.00800

75

9.66518

योग..

910

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण , किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं ।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर , चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी:-उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ह० (अस्पष्ट) , जिलाधिकारी, चन्दौली ।

NOTIFICATION

October 14, 2022

FORM-18

[Sub -rule (2) of rule 20]

[Under Sub- Section (1) of Section 11 of the Act, 2013]

No. 610- I.W.A.I . Varanasi -Under sub.section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 , whereas the Government of Central/ Collector for the purpose of construction of Freight Village Project Inland waterways Authority of India in, District-Chandauli is of the opinion that a total of 25-58628 hectares of land is required in the Village- Milkipur and Tahirpur, Pargana -Ralhupur , Tehsil -D.D.U.Nagar District Chandauli .

1. Social Impact Assessment study was carried outby M/s . E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd. , Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 1155/ सात-स० भू० अ ०/ 2022 Dt . 12.07.2022 and 23.07.2022.

2.Due to land acquisition approx 17 families tobe placed in the said Village .

3.Govt. ofUttar Pradesh through his Notification No. 414/ 1.13 2014.7ka ( 8 )/2014 dated August 06, 2014has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as " Administration for Rehabilitation and Resettlement " within their respective territorial Jurisdiction .According to above Govt . Order Sub Divisional Magistrate , Tehsil - D.D.U.Nagar, Chandauli is appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and resettlement for the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose .

SCHEDULE

District

Tehsil

Plotno.

Village

Pargana

Areatobe Acquired 1

6 2

3

4

5

Hectares 0.0510

1/1

Chandauli Pandit Dindayal Upadhay Nagar Ralhupur Tahirpur

0.5940

2/1 911 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

1

4

5

2

3

6

Hectares

0.2460

2/2

Tahirpur

C'handauli Pandit Dindayal Upadhay Nagar Ralhupur

0.0124

2/69 M

0.0114

2/69 M

0.0164

2/69 M

0.0124

2/69 M

0.0114

2/69 M

0.0115

2/69 M

0.0400

3

4

0.1740

0.0590

5/1M

0.0201

5/1M

0.0570

5/1M

0.0570

5/1M

0.0590

5/1M

0.0590

5/1M

0.0590

5/1M

0.3277

5/2M

5/3

0.0810

0.0650

5/4M

0.7820

5/4M

0.7430

5/4M

0.1300

5/4M

0.1537

5/4M

0.6480

5/4M

0.2630

5/9 M

0.1067

5/10 M

0.1067

5/10 M 912

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

1

2

3

4

5

6

Hectares

0.0714

5/11M

Tahirpur

Chandauli Pandit Dindayal Upadhay Nagar Ralhupur

0.0714

5/11 M

0.3640

5/12M

0.0966

5/5M

0.0696

5/6M

0.0696

5/6M

0,1164

5/7M

0.1164

5/7 M

0.5260

5/8 M

0.0410

6M

6M

0.038 80

6M

0.0390

0.03 380

6M

0.0380

6M

6M

0.0390

0.0380

6M

0.00 1099

10M

10 M

0.1187

0.1187

10 M

10 M

0.5474

0.1516

10 M

0.0330

24M

24/1M 0.0950

0.1250

24/1M

0.0500

24/1M

0.6683

24/1M

0.0160

24/1M

24/1 M 0.0294

0.2216

24/1M

0.3985

24/2M

0.1530

24/2M 913 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

1

2

3

4

5

6

Hectares

0.0840

Tahirpur 24/2M

Chandauli Pandit Dindayal Upadhay Nagar Ralhupur

0.0260

24/3

0.0342

24/3M

0.0650

25M

0.0200

25M

0.0200

25M

0.0350

26M

0.2340

26M

0.1050

27 M

0.0140

27M

0.2010

28M

0.0300

28M

0.0080

29/1M

0.0290

29/1M

0.0360

29/2M

30

0.0080

0.0650

32/2

0.2630

32/3

33

0.0610

33M

0.1740

34

0.0890

35

0.2390

0.0740

36M

0.1130

36M

36M

0.1130

36M

0.0400

37M

0.1500

38

0.2390

40

0.1380

0.1200

41M

41M

0.3200

0.0890

41 M

125ख 914

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

5

4

1

2

3

6

Hectares

0.2280

41 M

Tahirpur

Chandauli Pandit Dindayal Upadhay Nagar Ralhupur

0.0360

42/1 M

46M

0.1450

0.4550

46M

0.0530

47 M

0.4750

47M

0.0930

47 M

0.0560

47M

0.0700

47M

0.0530

47 M

0.0310

48 M

0.0930

48 M

0.1540

48M

49M

0.0600

49 M

0.1420

49M

0.0250

49 M

0.166 660

49M

0.04 0400

54

0.15 1540

55 M

0.1130

55 M

0.0960

0.1710

55 M

0.0120

55 M

55 M

0.0830

0.0890

55M

0.0210

56M

0.0080

56M

0.0600

56.M

0.0040

56/2M

0.0280

57/1M

0.0050

57/2M

15.9211

Total..

915 भाग 1 -क]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

1

2

3

4

5

6

Hectares

8/1

0.01500

Ralhupur

Pandit Dindayal Upadhay Nagar

Chandauli

Milkipur

  8/3      0.01343
9/1M       0.06400
9/1M       0.02000
 10/2      0.15980
 10/3      0.13400
  11       0.09300
  12       0.29500
 13M       0.10800
 13 M      0.10800
 13 M      0.21600
  14       0.08100
  15       0.01200
  16       0.40100
  17       0.16200
 17/77     0.19000
  18       0.04000
 19M       0.39784
  20       0.21977
 21/2      0.08680
  22       0.02256
 23 M      0.01200
23/1 M     0.02800
 23/3      0.09880
24/1 M     0.18163
 24/2      0.04900
  25       0.23178
 27/3      0.47270
 27/2      0.01500
27/4M      0.07700
 27/5      0.06070
 27/6      0.27500
  28       0.51400
  29.      0.36800
30/1 M     0.06710
 30/2      0.02690
 32M       0.05200
 32M       0.05290
 32M       0.22400
 33 M      0.09700
 34M       0.02131
 34M       0.01350
 34M       0.01350
  35      0.18280

916

[भाग 1 -क उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

2

5

3

4

6

Hectares

36

0.06500

Ralhupur

Chandauli Pandit Dindayal Upadhay Nagar

Milkipur

37M 0.00100

38

0.09300

39

0.03036

40

0.13400

41

0.01200

42

0.02400

0.00400

43

44

0.06900

45

0.09700

0.15800

46

47

0.19000

48M

0.27500

48 M

0.04000

48 M 0.06100

49

0.14070

54

0.12900

56

0.06500

57/1

0.15400

57/2M 0.06650

57/2

0.10900

61

0.26920

62/1

0.10100

62/2

0.10900

63/2

0.26300

62/3

0.00540

64

0.09300

65

0.13820

66

0.04000

67

0.17320

68

0.14600

70

0.42780

75

0.00800

9.66518

GRAND TOTAL..

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector , District- Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon , conduct survey of land , take levels of any land, dig into the sub.soil anddo all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act .

6.Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality inwriting to the Collector, Chandauli.

7. Under section 11 (4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land ie . sale/ purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

NOTE:A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(Sd.) ILLEGIBLE, Collector, Chandauli.

पी०एस ०यू०पी०-31 हिन्दी गजट- भाग 1-क-2022 ई० । मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

रजिस्टर्ड नं ० - ए ०डी०-4

लाइसेन्स सं०- डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 29 अक्टूबर , 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 04अक्टूबर, 2022 ई० 12आश्विन , 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ० प्र०-लो० स०/15/ 2019 (इला०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , वर्ष 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 15 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 31 अगस्त, 2022 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से, अमित कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, datedthe

4th October, 2022 12thAsvina. 1944 (Saka) .

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/15/2019 (Alld. )-In pursuance of Section 106 of the Representation of the PeopleAct. 1951 (43 of 1951) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 31st August, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 15 of2019.

Byorder, AMIT KUMAR, Secretary, Election Commission of India.

23 সস 158

[भाग 7-ख उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7, 1944 शक संवत्)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition no . 15 of 2019 .

(01 Lok Sabha Constituency, Saharnapur, District Saharanpur of the State of Uttar Pradesh . Under Section 81, 82, 83, 84 & 100, 101 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951))

District:Saharanpur.

Raghav Lakhanpal .

R/ o H. No. 1, Friends Colony, Delhi Road, District Saharanpur .

. The Petitioner.

VERSUS

1. Haji Fajal -ur- Rehman, 4/1643 Nawab Ganj Link Road, Saharanpur .

2. ImranMasood, Megh Chappar PTC , KV Colony, District Sharanpur.

3. Mohd Uwais, H No. 6/2246, Mohalla Husainabad , District Saharanpur .

4. Pawan Kumar, Village Anantmau, Post Office Anantmau Tehsil Rampur Maniharan, District Saharanpur.

5. Brijpal Singh, Village & Post Tapri Post Ambheta Chand, District Saharanpur .

6. Yogesh Dahiya, Village Sawalpur Nawada , Nawada Road , District Saharanpur .

7. Ravinder Kumar, Village Indrawali Kalyanpur, Post Office Jankheda, District Saharanpur .

8. AmarBahadur, Village & Post Islam Nagar, Tehsil Nakud . District Saharanpur .

9. InduDevi , Village Nahar Majra, Post Badhi , Tehsil Nakud, District Saharanpur.

10. Shabnam, R/ o Rakesh Talkies Nala Patri , Tehsil and District Saharanpur.

.TheRespondent.

Court No.40

Case :- ELECTION PETITION No. 15 of 2019

Petitioner:- Raghav Lakhanpal

Respondent :- Haji Fajal- Ur - Rehman and 9 Others

Counsel for Petitioner : - Ajay Kumar Sharma , Ajay Kumar Sharma , In Person, Raghav Lakhanpal Counsel forRespondent : - K.C. Sinha, Ch . Dil Nisar, Krishna Chandra Sinha

Hon'ble Siddhartha Varma J.

CivilMisc, Withdrawal Application No. 22 of 2022: (A-37) :

This application has been filed with a prayer that the Election Petition be dismissed as withdrawn.

Whenthe application was filed, an order was passed on 25-07-2022 which is being reproduced here asunder:-

"This application heing application A-37 has been filed under section 109 of the Representation of the People Act . 1951 (hereinafter referred to as the Act) for withdrawal of the electionpetition after serving it on Sri K.C. Sinha, Learned counsel for the respondent no. 1.

159 भाग 7-ख]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई ० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

Let notices be issued to the other respondents indicating that the application would be taken up on 24-08-2022 . In this regard, publication be also made in the Official Gazette as per the provisions ofsection 110 of the Act.

Learned counsel for the petitioner may take appropriate steps .

List this case on 24-08-2022 at 3.00 PM.

case. Inpursuance thereof, the petitioner took steps,by registered post, to serve all the respondents in the

Today, an affidavit of compliance has also been filed wherein the Gazette Notification for the withdrawal of Election Petition No. 15 of 2019 has been published . The affidavit be taken on record.

Under such circumstances, the instant application deserves to be allowed and is, accordingly, allowed. The election petition , therefore , stands dismissed as withdrawn.

This order has been passed in presence of Sri Shakti Swaroop Nigam, learned Senior Counsel appearing for the petitioner assisted by Sri Ajay Kumar Sharma, Advocate and learned counsel for the respondents Sri K.C. Sinha assisted by Sri Vibhu Sinha and Chaudhary Dil Nisar , Advocates .

(Sd.) SIDDHARTHA VARMA, J.

OrderDate : 31.08.2022

Byorder, AMIT KUMAR, Secretary, Election Commission of India .

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव ।

पी० एस० यू०पी०-31 हिन्दी गजट- भाग 7 - ख-2022 ई० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० , प्रयागराज । पी० एस ०यू०पी०-14 निर्वाचन-28-10-2022-25 प्रतियां (डी०टी० पी० / आफसेट) ।

रजिस्टर्ड नं ० ए०डी०-4

लाइसेन्स सं ० - डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट , उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज , शनिवार , 29 अक्टूबर , 2022 ई ० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज- पत्र , दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण - पत्र, जन्म- मरण के आंकड़े , रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार- भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् साण्डी, जनपद हरदोई

22मार्च, 2022 ई0

सं० 269/ न० पा ० परि०साण्डी/ 2020-21 - शासनादेश संख्या 35/ 9-9-11-190-द्वि ०रा०वि०आ० /04, दिनांक 18मार्च, 2011 तथा तत्सम्बन्धी नगरपालिका परिषद्, साण्डी के बोर्ड सं0 04 (1 ) दिनांक 28 नवम्बर, 2020 के क्रम में नगरपालिका परिषद्, साण्डी के भवनों पर स्वकर निर्धारण की सुविधा हेतु नगरपालिका परिषद् साण्डी, गृहकर, जलकर, स्वमूल्यांकन नियमावली, 2017 बनायी गयी थी तथा उस पर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये थे, जिनका निस्तारण उपरान्त नियमावली को सर्व सम्मति से बोर्ड प्रस्ताव सं० 6(29) दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रदान की गयी है उक्त नियमावली राजकीय गजट के प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी ।

भूमि/ भवन स्वकर निर्धारण नियमावली, 2017

1- नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् साण्डी, जनपद हरदोई से है ।

2-अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, साण्डी के अधिशासी अधिकारी से है ।

3- प्रशासक/ प्रभारी अधिकारी / अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् साण्डी के प्रशासक / प्रभारी अधिकारी/ अध्यक्ष से है ।

4- प्रशासक / बोर्ड का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, साण्डी में निर्वाचित बोर्ड / प्रशासक से है ।

5-अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ।

6-भूमि/ भवन का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् साण्डी की सीमा में भूमि/ भवन से है ।

7-कोई व्यक्ति यदि नगरपालिका परिषद् साण्डी की सीमा में भूमि/ भवन के स्वामी / अध्यासी है तो वह भूमि/ भवन से सम्पत्ति का कर निर्धारण स्वतः कर लें एवं निर्धारित तिथि तक फार्म (क) व (ख) तथा सम्पत्ति कर अवश्य जमा कर दें ।

79 ट 516

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 29 अक्टूबर , 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

8-फार्म (क) व (ख ) एवं नामान्तरण हेतु आवेदन-पत्र नगरपालिका परिषद्, साण्डी द्वारा नियत शुल्क पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

9-आवासीय भवन का तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग उसके स्वामी/ अध्यासी द्वारा निवास के रूप में किया जा रहा हो ।

रहा हो । 10-व्यवसायी भवन का तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में किया जा 11-मिश्रित भवन का तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग आवासीय के साथ - साथ व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में किया जा रहा हो ।

12-वार्षिक मूल्य का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 140 में उल्लिखत वार्षिक मूल्य से है ।

से है । 13-आच्छादित क्षेत्रफल का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र

14-कारपेट एरिया का तात्पर्य भवन के उस क्षेत्र से है जहाँ कारपेट बिछाया जा सके ।

15-मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित दोनों सरकारी नाली/ नाला के बीच की दूरी से है ।

होगा । 16-निर्धारित तिथि तक प्रपत्र 'ख ' न जमा करने पर रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) तक अर्थ दण्ड देना

17-स्वः अध्यासी भवनों के लिये छूट (क) 10 वर्षों से आधुनिक, पुराने स्वतः अध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी ।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक पुराने अवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी ।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी ।

18-किराये पर उठे भवन (क) किराये पर उठे व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या किराया मूल्यांकन जो अधिक हो, पर किया जायेगा ।

(ख) किराये पर उठे आवासीय भवन जो 10 वर्ष तक पुराने होंगे , का किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होगा ।

(ग) 10 से 20 वर्ष तक पुराने किराये पर उठे भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगा ।

(घ) 20 वर्ष से अधिक पुराने आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा ।

19-रेन्ट कन्ट्रोल के मकान - रेन्ट कन्ट्रोल 1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगरपालिका परिषद् साण्डी प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनयम के अन्तर्गत नहीं होगा बल्कि अब इसके किराये का निर्धारण उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1916 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब इसके किरायेदार की होगी।

20- छूट-स्वामी अध्यासित ऐसा कोई भवन जो 30 वर्ग मीटर पर निर्मित किया गया हो उसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो तथा उसके स्वामित्व में नगरपालिका परिषद् साण्डी कोई अन्य भवन न हो, गृहकर से मुक्त होगा ।

517 भाग 8 ]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

21-सरचार्ज प्रत्येक गृहदाता के लिये आवश्यक होगा कि जिस वित्तीय वर्ष के लिये उसके भवन पर जो गृहकर आरोपित किया गया है उसी वर्ष में जमा कर दें यदि उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक नहीं जमा करता है तो आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम तारीख यानी 01 अप्रैल को पिछले समस्त बकाये पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाकर वसूली की जायेगी ।

22-मकानों के हस्तांतरण (नामान्तरण) सम्बन्धी नियम (क) अधिनियम की धारा 147 (1 ) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण सूची में किये जाने वाले संशोधन जो कि किसी करारोपित भवन/ भूमि पर निर्धारण करों की वसूली में आवश्यक हो गया हो उनकी लिखित सूचना (साक्ष्य सहित) निर्धारित प्रपत्र पर नगरपालिका परिषद् कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन की धारा 148 (1 ) के अन्तर्गत अनिवार्य होगा ।

(ख) यदि किसी करारोपित भवन/ भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के उत्तराधिकारियों का यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी पम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदक का वास्तविक स्वामी हो, तीन माह (90 दिन ) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।

(ग) इस धारा के पूर्ववर्ती खण्ड (ख) के अतिरिक्त वसीयतनामा , बैनामा, न्यायालय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/ संशोधन की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी के द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी । नामान्तरण/ संशोधन की कार्यवाही इन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा ।

(घ) दाखिल खारिज/ नामान्तरण अथवा धारा 147 (1 ) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना- पत्र पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् साण्डी द्वारा कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक आवेदक के द्वारा सम्बन्धित भवन का बकाया संपूर्ण करों का भुगतान न कर दिया जाये । प्रत्येक दशा में बकाया करों का भुगतान का दायित्व किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत करने वाले का होगा ।

(ङ) किसी भवन/ भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 148 (1 ) के प्राविधानों के अनुसार संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 147 (2 ) की तीस दिन की नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा । किसी भी भू-खण्ड पर बाउन्ड्री निर्मित कराने/ किसी भवन का बाउन्ड्री मुक्त- भूखण्ड क्रय करने के तीन माह (90 दिन) के अन्दर अपना नाम नगरपालिका के भवन पंजिका पर स्वतः अंकित नहीं करायेंगे । जो ऐसे भवन या वाउन्ड्रीयुक्त भू- खण्ड के स्वामियों के नाम दर्ज कराने के समय रु0 500.00 (पॉच सौ रुपये) वार्षिक दर से अधिभार/ सरचार्ज देना होगा उक्त अधिभार / सरचार्ज में युक्त कारणों पर छूट देने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा ।

23-किसी भवन/ भूमि के स्वामित्व / अध्यासन अथवा निर्धारण / कर संशोधन सम्बन्धी विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण अधिनियम की धारा 143 तथा 147 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् साण्डी द्वारा किया जायेगा । उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई विपरीत आदेश होंगे तब तक प्रभावी रहेगा ।

24-(क) नामान्तरण/ दाखिल खारिज शुल्क नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 (1 ) के अन्तर्गत किये गये कोई भी नामान्तरण/ दाखिल खारिज, प्रार्थना-पत्र नगरपालिका परिषद्, साण्डी द्वारा निर्धारित फार्म पर ही स्वीकार किये जायेंगे । कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व के नामान्तरण / दाखिल खारिज हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र पर वसीयत एवं वरासतन आधार पर पन्नाचार एवं प्रकाशन हेतु नामान्तरण शुल्क कच्चे मकानों हेतु रु 0 1,000.00 एवं पक्के मकानों हेतु रु0 2,000.00 तथा पंजीकृत बैनामा व हिबानामा के आधार पर नामान्तरण / दाखिल खारिज हेतु किये जाने वाले प्रकरण पर उसके सरकारी मालियत का 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) नामान्तरण शुल्क देय होगा ।

(ख) बिलम्ब अधिभार- नामान्तरण/ दाखिल खारिज हेतु विहित तरीके से आवेदन द्वारा प्रार्थना-पत्र तीन माह के अन्दर प्रस्तुत कर देने पर कोई बिलम्ब शुल्क नहीं लगेगा, परन्तु तीन माह से अधिक समय के उपरान्त आवेदन 518

[भाग 8 उत्तर प्रदेश गजट , 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

प्रस्तुत करने पर मु0 500.00 (पाँच सौ रु० मात्र) प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क प्रति प्रकरण देय होगा । विलम्ब शुल्क में छूट देने का अधिकार युक्ति- युक्त कारण पर अधिशासी अधिकारी में निहित होगा ।

25-यदि कोई भवन/ भू- खण्ड को अथवा उसके अंश के विलेखों द्वारा या अन्य करण हेतु हस्तांतरित करता है तो विलेख निष्पादन तिथि अथवा कारण तिथि से तीन माह (90 दिन) के अन्दर ग्रहण कर्ताओं द्वारा अपने नाम पर नगरपालिका परिषद् साण्डी के अभिलेखों में दर्ज / अंकित करायेगा, ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही रु0 500.00 ( पाँच सौ रु० मात्र) वार्षिक दर से गणना करके विलम्ब शुल्क / अधिभार जमा करने पर ही हो सकेगी । विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी द्वारा यह अधिभार युक्ति- युक्त कारणों से कम अथवा माफ कर सकेंगे ।

26-भूल/सुधार-अधिनियम की धारा 147 (1 ) के खण्ड (छ) तथा धारा 145 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किसी बिल / कर निर्धारण सूची/ डिमाण्ड रजिस्टर जारी की गई नोटिस अथवा काटी गई रसीद पर त्रुटि पूर्ण अंकन का सुधार किसी भी समय भवन स्वामी/ अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा ।

27-स्वकर सम्बन्धी प्रपत्र कब-कब भरना होगा (क) पहली वार स्वःकर निर्धारण के लिये ।

(ख) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो पर किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र- ख में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन किया जाता हो इसके लिये तीन माह के भीतर यथास्थित भवन/ भूमि स्वामी अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र- ख में विवरण भरना अनिवार्य होगा ।

(घ) गलत सूचना देने पर रु0 500.00 तक आर्थिक दण्ड देना होगा ।

(च) जिन भवन/भूमि स्वामियों / अध्यासियों द्वारा निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली कार्यवाही नियमानुसार नगरपालिका परिषद् साण्डी द्वारा की जायेगी ।

28-कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी-

आंतरिक आयाम की पूर्ण माप

(क) कमरे

(ख) आच्छादित बरामदा

आंतरिक आयाम की पूर्ण माप

आंतरिक आयाम की 50 फीसदी माप

(ग) बालकनी, कारिडोर, रसोई, भण्डार गृह

आंतरिक आयाम का एक चौथाई माप

(घ) गैराज

(च) स्नान गृह, शौचालय , पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कार्पेट एरिया का भाग नहीं होगा ।

29-विशेष छूट/ प्रोत्साहन प्रत्येक भवन स्वामी को वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही (01 अप्रैल से 30 जून तक) में सम्पत्ति कर, गृहकर जमा करने पर प्रोत्साहन हेतु 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी एवं द्वितीय तिमाही (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, परन्तु तृतीय तिमाही (01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक) एवं चतुर्थ तिमाही (01 जनवरी से 31 मार्च तक) में सम्पत्ति कर (गृहकर) जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी । उपरोक्त छूट मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु ही देय होगी ।

30-अध्यासित का तात्पर्य यह है कि भवन/ भूमि पर भवन स्वामी स्वयं काबिज है व निवास कर रहा है ।

31-जिन भवनों/ भूमि को नगरपालिका परिषद् भवन/ भूमि की संख्या दी जा चुकी है उन्हे भी प्रपत्र 'क' व 'ख' उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उनके भवन/ भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो फार्म 'क' के अनुसार देयकर एवं पूर्व का बकाया भी जमा करें ।

32-कर निर्धारण दर- गृहकर वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर होगी ।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं ०प्र० ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1 ) प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् साण्डी यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा जो रु0 1,000.00 (एक हजार रु० मात्र) तक हो सकता है यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (पच्चीस रु ० मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा । अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा ।

बाबू,राम, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, साण्डी, हरदोई ।

519 भाग 8]

उत्तर प्रदेश गजट, 29 अक्टूबर, 2022 ई० (कार्तिक 7 , 1944 शक संवत्)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र जयेश निषाद के आधार कार्ड में त्रुटिवश रितेश हो गया है जो कि गलत है सही नाम जयेश निषाद जाना जाये । सुरेश निषाद पुत्र श्री पुन्नूलाल , निवासी त्रिवेणी बाँध , दारागंज, प्रयागराज ।

सुरेश निषाद, पुत्र श्री पुन्नूलाल ।

सूचना

की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में दो साझेदार श्री अरून कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० मोहन लाल एवं श्रीमती सुधा अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल थे, जिसमें से द्वितीय साझेदार दिनांक 27 अगस्त, 2022 को फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा पूर्वक निकल रही हैं तथा एक नयी साझेदार श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री अरून कुमार अग्रवाल इसी तिथि से फर्म में नये शामिल हो रही हैं तथा दिनांक 27 अगस्त, 2022 से फर्म का पता परिवर्तित होकर प्लाट नं० सी-27-28 , अमौसी इन्डस्ट्रीयल एरिया नादरगंज , कानपुर रोड, जिला लखनऊ हो गया है वर्तमान में श्री अरून कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती रेखा अग्रवाल फर्म में साझेदार हैं । जिसकी सूचना दी जा रही है ।

अरून कुमार अग्रवाल, साझेदार, मोहन कनक्रीट उद्योग, जिला लखनऊ ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स किसान कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री, चक्कर रोड, सण्डीला, जिला हरदोई, रजिस्ट्रेशन सं ० 190447 का पंजीकरण दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को कराया गया था एवं संशोधन दिनांक 10 जून, 2019 को कराया गया था, जिसमें उमा रानी मेहरोत्रा, किरन मेहरोत्रा, रितेश मेहरोत्रा एवं आलोक नाथ मेहरोत्रा साझीदार थे । उक्त फर्म की प्रथम साझीदार उमा रानी मेहरोत्रा का निधन दिनांक 15 जून, 2022 को हो गया है तथा उनके स्थान पर श्रीमती पूजा मेहरोत्रा , वीरेन्द्र नाथ मेहरोत्रा, राजेन्द्र नाथ मेहरोत्रा एवं श्रीमती ज्योतिमा मेहरोत्रा, निवासी महतवाना, सण्डीला, हरदोई को चतुर्थ, पांचवे, छठें एवं सातवें साझेदार के रूप में फर्म में दिनांक 16 जून, 2022 से शामिल कर लिया गया है । वर्तमान में उक्त्त फर्म में आलोक नाथ मेहरोत्रा, रितेश मेहरोता, किरन मेहरोत्रा, श्रीमती पूजा मेहरोत्रा, वीरेन्द्र नाथ मेहरोत्रा, राजेन्द्र नाथ मेहरोत्रा एवं श्रीमती ज्योतिमा मेहरोत्रा को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवे , छठे एवं सातवें साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं ।

एत्तद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० वसुन्धरा सर्किल, ऑपसाईट ओल्ड जी० टी० रोड, हनुमान मन्दिर कोसीकला मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म को हम साझेदार नरेश कुमार मित्तल पुत्र मित्र सेन मित्तल, अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीराम, ब्रजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोपीनाथ अग्रवाल, पवन शर्मा पुत्र चन्द्रपाल शर्मा, नीरज गोयल पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गोयल, निवासीगण कोसीकला, मथुरा सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 03अप्रैल, 2022 को संचालन की थी, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को सुनीता अग्रवाल पत्नी स्व० ब्रजेश कुमार अग्रवाल फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं । दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को श्री ब्रजेश कुमार अग्रवाल जी की मृत्यु हो गयी है अब फर्म को नरेश कुमार मित्तल, अनिल कुमार अग्रवाल, पवन शर्मा, नीरज गोयल, सुनीता अग्रवाल साझेदार के रूप में संचालित करेंगे ।

आलोक नाथ मेहरोत्रा, साझेदार ।

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स- मोहन कनक्रीट उद्योग , मोहन होटल चारबाग , जिला लखनऊ

नरेश कुमार मित्तल, साझेदार, वसुन्धरा सर्किल, ऑपसाईट, ओल्ड जी०टी० रोड, हनुमान मन्दिर, कोसीकला, मथुरा ।

पी०एस० यू०पी०-31 हिन्दी गजट - भाग 8-2022 ई ० ।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र० , प्रयागराज ।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 29 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-10-29.c_202210301320169721/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2022-10-29.c_202210301320169721.