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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette

Published 27 July 2024

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
30
Volume Num
78
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-07-27.c_202407291604458316
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 27 जुलाई, 2024 ई० (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [संख्या 30

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय पृष्ठ संख्या

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश

वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0 .. 975 975

भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश

573-590

भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

975

भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

1500

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 631-652

भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट

के अभिनिर्णय

भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के

अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975

भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का

क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका

परिषद्‌, खण्ड ख-नगर पंचायत,

खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)

भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 609-629 975

स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत 87-98 975

86 क574 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस। राजस्व विभाग अनुभाग-14 दिनांक 25 अप्रैल, 2022

सं0 201/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला कन्नौज के 112 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

कन्नौज छिबरामऊ डालूपुर सुल्तानपुर, मेरापुर, भरौली सिरकनेपुर, मिघौली, बरूआसबलपुर, नन्दलालपुर, करनौली, हरबल्लभपुर, कँपरपुर जनू, अकबरपुर, करमुल्लापुर, असेह, हाथिन, पलिया बूचपुर, अतिराजपुर, विशुनपुर हाशिलपुर, असालतनगर, खोजीपुर, कुँवरपुर बनवारी, लालकपुर, अहिरूआ राजारामपुर, प्रानपुर पल्योरा, सरदामई, विशुनगढ, भौराजपुर, उसमानपुर, कटरी चियासर, बढ़ौरा, इन्दुइयागंज, विराहिमपुर निजामपुर, रोहली, टिकरी कलसान, कुशका, कटघरा, सरायठेकू, कायमपुर, भगवन्तपुर, पट्‌टी, नरहा, बहादुरपुर, डडौनी, मुर्रा, बौसिया, भावलपुर, बौथम, खडिनी, गढियापाह, टड़ा रायपुर, छिबरामऊ अन्दरटाउनएरि, देववरमपुर देहात,

'' कन्नौज जलेसर अलीपुर, ईशापुर पट्‌टी, गौरी बाँगर, सददूपुर बांगर, मोहनपुर रतनपुर, ईस्माइलपुर डिगन, बारामऊ कछोहा, पट्‌टी मटेहना, कटरी चाँदापुर, अकबरपुर मजरे कुसुमखो, वैसावारी, अटारानिस्फ ठठिया, टिकरा, लोहामढ़, फगुहा, बिलन्दपुर नालाहार, हैवतपुर कटरा, कटरी सरायपुर कछोहा, कटरी अमीनाबाद, अब्दुलपुर मझियारा, कटरी रामपुर लडैता, कटरी डूॅगरपुर, कटरी गदनपुर, जहानपुर, जलालपुर कटरी बाँगर, रायपुर मुकौरा, कन्दरौली कछोहा, चौधरियापुर बाँगर, डहलेपुर तराई, डहलेपुर बांगर, कन्नौज बांगर,

'' तिर्वा नांदेमऊ, उद्‌यमपुर, खरगपुर बिलन्दपुर, उदयपुर, गोपालपुर, मोहद्‌दीनगर, अली नगर, रामपुर, अरूहो, एराहो, हुसेन नगर, आदमपुर माखन, रौंसा, हसेरन, तिर्वा खास, बहसोरा, ककरघटा, अलीपुर अहाना, साड़ा, पुर्वा महते, बहोसी, उमर्दा, कुढ़िना, गुरौली, उमरन, हिसामुद्‌दीनपुर, अज्योरा, सिंहपुर, सरसइ, सिंगरी, औसेर,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 201/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 575

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 201/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 112 Villages of District Kannauj specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Kannauj Chibramau Dalupur Sultanpur, Merapur, Bharauli Sirkanipur, Midhauli, Baruasabalpur, Nandlal Pur, Karnauli, Harballabh Pur, Kunwarpur Janu, Akbar Pur, Karamulla Pur, Aseh, Hathin, Paliya Bunchpur, Atiraj Pur, Vishunpur Hasilpur, Asalat Nagar, Khozipur, Kunwarpur Banwari, Lalak Pur, Ahirua Rajarampur, Pranpur Palyura, Sardamai, Vishun Garh, Bhauraj Pur, Usmanpur, Katri Chiasar, Badhaura, Induia Ganj, Birahimpur Nizampur, Rohli, Tikri Kalsan, Kuska, Kathgra, Sarai Theku, Kayam Pur, Bhagwant Pur, Patti, Narha, Bahadur Pur, Darauni, Murra, Bausia, Bhawalpur, Bautham, Khadani, Garhiya Wah, Tada Raipur, Chibramau Andartaownari, Devvarampur dehat.

Do. Kannauj Jaleshar Alipur, Eshapur Patti, Gauri Banger, Saddupur Bangar, Mohanpur Ratanpur, Ismailpur Digan, Baramau Kachhoha, Patti Matehna, Katri Chandapur, Akabarpurmajre Kushamkhor, Baisabari, Ataranisf Thathiya, Tikara, Lohamarh, Faguha, Bilandpur Nalahar, Haibatpurkatra, Katari Sariapur Kachhoha, Katri Aminabad, Majhiyar, Katarirampurlaraita, Katridongarpur, Katrigadanpur, Jahanpur, Jalalpur Katri Banger, Raipur Mukaura, Kandraulikachhoha, Chaudhariyapur Bangar, Dahlepur Tarai, Dahelpur Bangar, Kannauj Bangar.

Do. Tirwa Nademau, Udhampur, Bilandpur Kharagpur, Udaipur, Gopalpur, Mohaddi Nagar, Ali Nagar, Rampur, Arho (Aroh), Airaho, Husain Nagar, Adampur Makhan, Raunsa, Haseran, Tirwa Khas, Bahsora, Kakardhara, Alipur Ahana, Sanda, Purwa Manntay, Bahosi, Umarda, Kudihna, Gurauli, Umaran, Hinsamuddinpur, Ajyora, Singhpur, Sarsai, Singari, Ouser.

By order, Manoj Kumar Singh, Additional Chief Secretary.

576 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

दिनांक 25 अप्रैल, 2022

सं0 202/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला इटावा के 168 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

इटावा जसवन्तनगर गुरैया मुस्तहकम, नगला तौर, नगला रामसुन्दर, मुहब्बतपुर नगला भगत, कछपुरा बीबामऊ एह0, कैस्त (अ0न0पा0), जसवन्तनगर (अ0न0पा0), जसोहन एहतमाली, नगला तौर (एहतमाली), लुधपुरा जस0 (अ0न0पा0), सरामई एहतमाली, सिरसाबीबामऊ एहतमाली, सिसहाट (अ0एन0पा0),

'' सैफई नगला अनियां, राधौपुर, बघुइया, ओड़मपुर, नगला सुभान, मिट्‌ठनपुर सम्मि0 सैफई, लछवाई (सम्मि0 सैफई),

'' इटावा कुनैरा (आँ0अ0न0पा0), मोहनपुर राहिन, केशोपुर जादोंपुर, सिलायता (मुस्तहकम), सकतपुर Z.A. (मुस्तहकम), पुरामुरोंग, पछांयगांव, असवा (मुस्तहकम), बरौली जमनापार (मु0), बसवारा, सुनवारा (मुस्तहकम), रमपुरा (मुस्तहकम), उदी, खेड़ा अजब सिंह (मुस्तह0), गाती, मिहौली (मुस्तहकम), असवा (एहतमाली), कस्वा इटावा (अ0न0पा0), कस्वा इटावा (अ0न0पा0), कामेत (अहतमाली), खेड़ा अजब सिंह (अहत0), चिकनी (अहतमाली), जरहौली (अहतमाली), धमना (अहतमाली), धिमरई (एहतमाली), धूमनपुरा Z.A. (अह0अ0न0पा0), परेड छावनी (अ0न0पा0), पृथ्वीपुर भौनकपुर अ0, प्रतापनेर (अहतमाली), बराखेड़ा Z.A. (एहतमाली), बरौलीजमनपार (अहत0), भाऊपुरा (एहतमाली), महाराजपुर (अ0टा0ए0), मिहौली (अहतमाली), मुसावत्ी (अहतमाली), रजपुराजानिवरास्त (अह0), रमपुरा (अहतमाली), वुलाकीपुर लुहन्ना (अहत), सकतपुरा Z.A. (अहतमाली), सकरौली (अहतमाली), सराय इकदिल (अ0टा0ए0), सुनवारा (एहतमाली), सितौरा (अहतमाली),

'' भरथना निनावा, भरथना देहाती क्षेत्र, ढकपुरा, सराय चौरी, मनियांमऊ, भरथना शहरी क्षेत्र कृषक, लखना शहरी,

'' चक्कर नगर चिण्डौली, नवादा खुर्द कलां, लखनपुर घार, टकरूपुर, सब्दलपुर दाउदपुर, कंधेसीघार, बरेछा, जगतौली, मितरौल(मुस्तकिल), विंडवाकलां, भोया (मु0), टिटावली, कोला, गढ़ैया, चकरनगर, डिभौली (मुस्तकिल), ढकरा, रम्पुराधार, तेजपुरा, बछेड़ी, कुन्दौल, खिरीटी, गौहानी, नौगावां(मुस्तकिल), गोपालपुर, कांयछी (मुस्तकिल), मिटहटी, पसिया, सहसों, हनुमन्तपुर (मुस्तकिल), पिपरौलीगढिया (मुस्त0), विंडवा खुर्द, सिन्डौस, ललूपुरा, कुँवरपुरकुर्छा, विड़ौरी, बंसरी, विहार, चौरेला, विठौली, अनेठा, सलोखरा, नीवरी, करियावली, महुआ सूंड़ा, गढ़ाकास्दा (मुस्तकिल), इमलिया, पथर्रा, अचरौली, कचहरी, हरौली बहादुरपुर, अचरौली (अहितमाली), अनेठा (अहितमाली), अन्दावा (अहितमाली), इमलिया (अहितमाली), कचहरी अहितमाली, कछपुरा (अहितमाली),भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 577 1 2

3

इटावा चक्कर नगर कतरौली (अहितमाली), कन्धेसीघार (अहितमाली), करियावली (अहितमाली), कॉयछी (अहितमाली), खिरीटी (अहितमाली), गढाकास्दा (अहितमाली), गोपालपुर (अहितमाली), गौहानी (अहितमाली), चकरपुरा (अहितमाली), चिन्डौली (अहितमाली), चौरेला (अहितमाली), छिवरौली (अहितमाली), टिटावली (अहितमाली), डिभौली (अहतमाली), ढकरा (अहितमाली), तेजपुरा (अहितमाली), दलीपनगर (अहितमाली), नदगवॉ (अहित0), निवी (अहितमाली), नीवरी (अहितमाली), नौगावॉ (अहितमाली), पथर्रा (अहितमाली), पालीघार (अहितमाली), पिपरौलीगढ़िया (अह0), बंसरी (अहितमाली), बछेडी (अहितमाली), बरेछा (अहितमाली), भरेह (अहितमाली), भोया (अहितमाली), मितरौल (अहतमाली), रावनी (अहितमाली), बहादुरपुरघार (अहि0), विठौली (अहितमाली), विन्डवाकला (अहितमाली), विहार (अहितमाली), सलोखरा (अहितमाली), सहसों (अहितमाली), सिरसा (अहितमाली), हनुमन्तपुर (अहितमाली), हरौलीवहादुरपुर (अहितमाली),

'' ताखा मामनहिम्मतपुर,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 202/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 202/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 168 Villages of District Etawah specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Etawah Jaswantnagar Guraiya Musthakam, Naglataur, Nagla Ramsundar, Mohabbatpurnagla

Bhagat, Kachpura Beebamau aitmali, Kaist A.N.Pa.Jaswantnagar A.N.Pa,

Jasohan Aitmali, Nagla Taur Aitmali, Ludhpura jaswantnagar A.N.Pa.,

Saramai Aitmali, Sirsa Bibamau Aitmali, Sisahat A.N.Pa.

578 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

1 2

3

Etawah Saifai Nagala Aniya, Radhaupur, Badhuya, Odampur, Nagla Subhan, Mitthanpur Samlit Saifai, Lachhvai Samlit Saifai.

Do. Etawah Kunara, Mohanpur Rahin, Kishonpur Jadonpur, Silayata, Sakatpur, Pura Murong, Pachhaya Gaon, Aswa, Barauli Jamanpar, Basawara, Sunwara, Rampura, Udi, Kheda Azab Singh, Gaati, Miholi, Aswa (Ahatmali), Kaswa Etawah(A.N.Pa), Kaswa Etawah (A.N.Pa), Kamat ( (Ahatmali)), Kheda Azab Singh (Ahatmali), Chikani (Ahatmali) Jarhouli (Ahatmali), Dhamana (Ahatmali), Dhimarai (Ahatmali), Dhoomanpura ZA (Ahatmali.A.N.Pa), Pared chhawani (A.N.Pa), Prathvipur Bhonakpur (Ahatmali), Pratapner (Ahatmali), Barakhera ZA (Ahatmali), Baraulijamanpar (Ahatmali), Bhaupura (Ahatmali), Maharajpura (A.T.A), Miholi (Ahatmali), Musawali (Ahatmali), Rajpurajanewrast (Ahatmali), Rampura (Ahatmali), Bulakipur Luhanna (Ahatmali), Sakatpura ZA (Ahatmali), Sakrauli (Ahatmali), Sarai Ikdil (A.T.A), Sunwara (Ahatmali), Sitaura.

Do. Bharthana Ninawa, Bharthana Dehati khetra, Dhakpura, Sarai Chauri, Maniya Mau, Bharthana Shahari Khetra Krasak, Lakhna Shari Khetra,

Do. Chakarnagar Chindoli, Nawada Khurd Kalan, Lakhanpur Ghar, Takrupur, Sabdalpur Daudpur, Kandhesi Ghar, Barecha, Jagtoli, Mitrol, Vindwan Kalan, Bhoya, Titawali, Kola, Garhaiya, Chakar Nagar, Dibholi, Dhakra, Rampura Ghar, Tejpura, Bachedi, Kundol, Khiriti, Gohani, Nogawan, Gopalpur, Kainchhi, Mitahti, Pasiya, Sahson, Hanumantpur, Piproli Gadhiya, Vindwa Khura, Sindaus, Lalupura, Kunwarpur Kurchha, Virori, Bansari, Vihar, Chaurela, Vithauli, Anhatha, Salokhara, Neware, Karyawali, Mahua Sunda, Garha Kasda, Emiliya, Patharra, Acharauli, Kachahari, Harauli Bahdurpur, Acharauli (Ahitmali), Anhatha (Ahitmali), Andawa (Ahitmali), Emiliya (Ahitmali), Kachahari (Ahitmali), Kachhpura (Ahitmali), Katrauli (Ahitmali), Kandhesi Ghar (Ahitmali), Karyawali (Ahitmali), Kainchhi (Ahitmali), Khiriti (Ahitmali), Garha Kasda (Ahitmali), Gopalpur (Ahitmali), Gohani (Ahitmali), Chakarpura (Ahitmali), Chindoli (Ahitmali), Chaurela (Ahitmali), Chhibroli (Ahitmali), Titawali (Ahitmali), Dibholi (Ahitmali), Dhakra (Ahitmali), Tejpura (Ahitmali), Dalip Nagar (Ahitmali), Nandgawan (Ahitmali), Nibi (Ahitmali), Neware (Ahitmali), Naugawan (Ahitmali), Patharra (Ahitmali), Palighar (Ahitmali), Piproli Gadhiya (Ahitmali), Bansari (Ahitmali), Bachedi (Ahitmali), Barecha (Ahitmali), Bhareh (Ahitmali), Bhoya (Ahitmali), Mitrol (Ahitmali), Rawani (Ahitmali), Bahadurpur Ghar (Ahitmali), Vithauli (Ahitmali), Vindwa kalan (Ahitmali), Vihar (Ahitmali), Salokhara (Ahitmali), Sahson (Ahitmali), Sirsa (Ahitmali), Hanumantpur (Ahitmali), Harauli Bahdurpur (Ahitmali).

Do. Takha Maman Himmatpur.

By order, Manoj Kumar Singh, Additional Chief Secretary.

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 579

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

दिनांक 25 अप्रैल, 2022

सं0 203/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला औरैया के 134 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

औरैया बिधुना नगला भारामल, गाजीपुर, वहरिया, बबुराहा, बीलपुर ऐरवा, पुहों (गैर आबाद), सुभानपुर (गैर, फुलपैरी), पटना एरवा, बरौना कलां, खांनजहांपुर चिरकुआ, पुर्वा लछीराम, बबीना सुखचौनपुर (शहर), महराजपुर बिधूना, मढ़ामाछी झील, नूरपुर खरगपुर, उसराहा, हरदू, पुर्वा डलाहार, मटेरा, चिरौली 1/3, चिरौली 2/3, मल्हौसी, बरौली, गढवाना, धमसिया, छछूंद, सिरसा (गैर आबादी), रूपपुर फफूंद, सलेमपुर, महाराजपुर फफूँद, दशहरा, पुर्वा भारामल, जागूपुर, मिरगांवा, दखनाई, पुर्वा रावत, शहबाजपुर विधूना, ओरों, सींगपुर्वा माना, पूरा, बैसोली देहात, बराऊ, ढरकन, गुलरिहा, मधवापुर, बेल्हूपुर, करचला, ढिकियापुर, धीरपुर, अछल्दा(देहाती), चन्दरपुर देहाती, बिधूना देहाती, बोडेपुर शहरी,

'' औरैया जुआ, दसरौरा, फतेहपुर बेनी, चमरौआ, आमपुर, विरसिंग पुर, ककोर खुर्द, सिहौली मुस्तकिल, मानपुर, मई मुस्तकिल, अस्तामुस्तकिल, बसन्तपुर मुस्तकिल, आराजी मिनजुवता, शहबदिया, कस्बा खानपुर मुस्तकिल, अस्ता अह0, कस्बा खानपुर अहितमाली, क्योंटरा अहितमाली, खरका अहितमाली, बसन्तपुर अहितमाली, भगवन्तपुर अहितमाली, भदौरा अहतमाली, मई अहितमाली, मड़नई अहतमाली, विधूली(अहि0), सरसई ऐतमाली, सिहौली अहितमाली, औरैया(अन्दर न0प0), नरायनपुर (अ0न0पा0), बदनपुर (अन्दर न0 प0), सुरान (अन्दर न0पा0),

'' अजीतमल बडैरा मुस्तकिल, ज्ञानपुर प्रतापसिंह, जाजपुर, नखतपुर, पहाड़पुर मुस्तकिल, गौहानी कलां मुस्तकिल, बंसियापुर मुस्तकिल, गौहानीखुर्द मुस्तकिल, रजपुरा, मेरे रंगऊआ मुस्तकिल, अस्योटा मुस्तकिल, असेबा मुस्तकिल, बबाइन मुस्तकिल, कैथोली मुस्तकिल, बरदौली मुस्तकिल, ततारपुरकला मुस्तकिल, जुहीखा मुस्तकिल, महेवा मुस्तकिल, नगला बनारस मुस्तकिल, फरिहा मुस्तकिल, सिखरना मुस्तकिल, बीझल पुर मुस्तकिल, असेवा अहितमाली, अस्योटा अहितमाली, गूंज अहितमाली, कैथौली अहितमाली, गौहानी खुर्द अहतमाली, गौहानी कलाँ अहतमाली, जुहीखॉ अहितमाली, ततारपुर कला अहितमाली, पहाड़पुर अहतमाली, नगला बनारस अहितमाली, फरिहा अहितमाली, बंसियापुर अहतमाली, बबाइन अहितमाली, बरदौली अहितमाली, बरबटपुर अहितमाली, बडेरा अहितमाली, बीझलपुर अहितमाली, भरतौल अहतमाली, भूरेपुरकलां अहितमाली, मलगवां अहितमाली, महेवा अहितमाली, मिश्रपुर मानिकचन्द्र अहितमाली, मेरे रंगऊआ अहितमाली, रामपुर प्रतापसिंह अहितमाली, सराय अहितमली, सिखरना अहतमाली, सिमार ऐतमाली,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

580 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 203/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 203/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 134 Villages of District Auraiya specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Auraiya Bidhuna Nagala Bharamal, Gazipur, Baharia, Baburaha, Beelpur Airwa, Puho, Subhanpur, Phulphery, Patna Airwa, Barauna Kalan, Khan Jahanpur Chirkuan, Purwa Lachhiram, Babina Sukhchehpur, Maharajpur Bidhuna, Marha Machhi Jhil, Nurpur Kharagpur, Usraha, Hardu, Purwa Dalahar, Matera, Chiraili 1/3, Chirauli 2/3, Malhausi, Barauli, Garhwana, Dhamsia, Chhachhoond, Sirsa, Rooppur Phaphoond, Salempur, Maharajpur Phaphoond, Dashara, Purwa Bhara Mal, Jagupur, Mirgawan, Dakhnai, Purwa Rawat, Shahbajpur Bidhuna, Oron, Singhpurwa mana, Pura Kalan, Baisoli dehat, Barau, Dharkan, Gulriha, Madhawapur, Belhupur, Karchala, Thikiyapur, Dhirpur, Achhalda dehati, Chandarpur dehati, Bidhuna dehati, Bodepur shehari.

Do. Auraiya Jua, Dasraura, Fatehpur Baini, Chamaraua, Ampur, Birsinghpur, Kakor Khurd, Sihauli Mustkil, Manpur, Mai Mustkil, Asta Mustkil, Basantpur Mustkil, Arizi Munjabta, Shahbadiya, Kasba Khanpur Mustkil, Asta Ahitmali, Kasba Khanpur Ahitmali, Keontra ahitmali, Kharka ahitmali, Basantpur ahitmali, Bhagwantapur ahitmali, Bhadaura ahitmali, Mai ahitmali, Madnai ahitmali, Vidhuli ahitmali, Sarsai ahitmali, Sihouli ahitmali, Auraiya(a.n.p), Narayanpur (a.n.p), Badanpur (a.n.p), Suran (a.n.p.),

Do. Ajitmal Badera Mustkil, Gyanpur Pratap Singh, Jajpur, Nakhatpur, Paharpur Mustkil, Gauhani Kalan Mustkil, Bansiyapur Mustkil, Gauhani Khurd Mustkil, Rajpura, Merey Rangaua, Asewta Mustkil, Asewa Mustkil, Babayan Mustkil, Kaitholi Mustkil, Bardauli Mustkil, Tatarpur Kalan Mustkil, Juhikha Mustkil, Mahewa Mustkil, Nagla Banaras Mustkil, Fareha Mustkil, Sikharna Mustkil, Bijhalpur Mustkil, Asewa Ahitmali, Asewta Ahitmali, Gunj ahitmaii, Kaitholi ahitmali, Gauhani khurd ahitmali, Gauahani kalan ahitmali, junikha ahitmaii, Tatarpur kalan Ahitmali, Paharpur Ahitmali, Nagla Banaras Ahitmaii, Fareha ahitmali, Bansiyapur ahitmal, Babayan ahitmal, Bardauli ahitmali, Barbatpur ahitmali, Badera ahitmali, Bajalpur ahitmali, Bhartaul ahitmali, bhurepur Kalan ahitmali, Malgawan ahitmaii, mahewa ahitmali, Mishrapur manikchandra ahitmali, Meray Rangaua, Rampurpratapsingh ahitmali, Srayajitmal, Sikharna Ahitmali, Simar Ahitmal,

By order, Manoj Kumar Singh, Additional Chief Secretary.

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 581

राजस्व विभाग अनुभाग-14

दिनांक 25 अप्रैल, 2022

सं0 204/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला कानपुर देहात के 521 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

कानपुर देहात

रसूलाबाद मौजमपुर, सिठऊमताना, लालगॉव, अजनपुर इन्दौती, इटहाहार, ढकपुरवा, अलीपुर रामहार, रामपुर मजरा बैरीसाल, सिसाही, परसौरा, पट्‌टी मलखान, बैरीसाल, जोत, सजावारपुर, बिलहा, महबूबपुर सजावारपुर, रानाइटहा, रामपुर मजरा भारामऊ, ताजपुर तरसौली, रन सिंहपुर, मनकी, चक केशीपुर, चककिशौरा, अमरोहिया, चितई चौबे उर्फ मटेरा, देवगॉवचक्कर उर्फ निभू, रसूलाबाद देहात), मलखानपुर जमथर, डूडा महुवा, भैसायां, तरौली, निवादा साहम, जगम्मनपुरधीर, हीकेपुर, पहाड़ीपुर, सुजानपुर, केवलेपुर, अंगदपुर, माल का पुरवा, मित्रसेनपुर कहिंजरी, कि शुुनपुर, कपरहट, अपौना, रतनपुर, मलगांव, फत्तेपुर बकोठिया, मिर्जापुर लकोठिया, अजीमाबाद, रेवरी, मैजू समसपुर, समसपुर न्योराज, सिकन्दरपुर बिल्हौरे, गदनपुर रसूलाबाद, तिशाह, गदाई पुर, नैला, नौहानौगॉव, बहुराज, घाघू, निवादा मितई, गुदैला, निबादा अनी, रामपुर तालुका, मुर्रा, मल्हपुर, धरमूपुर, मल्हीपुर, तिश्ती, सूरजपुर, टिकरा, बरिगौ, बादशाहपुर, रसूलपूर रसूलाबाद, महबूब पुर, कसमड़ा, विरूहुन, मुनौब्बरपुर रसूला0, वारापुर, बर्रा ठर्रा, सुनासी, मकरन्दपुर मजरा, गोपालपुर गडरिया, मऊ, इटैली, मनावॉ रसूलाबाद, ओरिया, थानहमीरपुर, औरंगपुर गहदेवा, खेडा कुर्सी, दलिकपुर महराजपुर, तोरना, भीतर गाँव, भीठी कुर्सी, करनझाई, रसूलावाद (नगर),

'' डेरापुर जगदीशपुर, छतरसा, राजपुर, औरंगाबाद डालचन्द्र, लालपुर, चिरखिरी, लगरथा, मलिकपुर अकौडिया, छिबौली, जुरिया, ठेनामऊ, किशौरा, जलिहापुर, अकारू, इकरामपुर, जेंदामऊ, हारामऊ, सैफाबाद, फत्तेपुर डेरापुर, हालेपुर, सलेमपुर डेरापुर, लाड़पुर पैठ, खिरवां, डिरवापुर, किशवाखेडा, बलाई बुजुर्ग, टा0ए0झीझक, टा, ए, टिकनगॉव, टा, ए, तुरना।

'' अकबरपुर भँवरपुर, गदनपुर, लक्षिमन पुर, जगनपुर, गुटैहा, जगदीशपुर, किशुनपुर, अम्बरपुर, पुर, मुक्तापुर म0 नरिहा, शहबाजपुर नरिहा, निबौली बुजुर्ग, मन्सुरा, बिलहरा, स्वरूपपुर, मलिक मोहम्मदपुर, जगजीवनपुर, मुजफराबाद खरका, नसरतपुर मुंचौरा, बाढापुर, अकबरपुर, संगसियापुर, सहाबापुर, सरियापुर, करौसा, मैरखपुर, दरगवाँ, —पालपुर, मुस्तफाबाद, भुगनियाँपुर, मडवाई, कटराएमा, माती किशुनपुर, मटिया मऊ, मुबारकपुर लाटा, कटका, बिलसरायॉ, जरैला, फत्तेहपुर रोशनाई, मनेथू, सेंरूवा टप्पा सैथा, सरवनखेड़ा, शाहजहाँपुर निनायाँ, भैथाना, मोहाना, पतरासडवा, चितरिया इखलासपुर, कोरारी, उस्मानपुर जमरेही, जिन्दौरा, रौगॉव, टुर्रा, भरतपुर पियासी, अकबरपुर शहरी क्षेत्र।

87 क582 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2

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कानपुर देहात

भोगनीपुर अंगदपुर, थनवापुर, बिहार, रायरामापुर, बरगवाँ, जगम्मनपुर, बीवापुर, केशी, कुटरा, निगोही, महोलिया, डुडियामऊ, कैलई, मुरादपुर, सैदलीपुर, किशोरपुर, बरौर, मीनापुर, बम्हनौती, दोहरापुर, टुटईचाँद, दुलीचन्द्रपुर, बरवा रसूलपुर, मुंडेरा, अरहरियामऊ, सिथरा बुजुर्ग, चन्दनामऊ, देवी पुर, देवब्रम्हापुर, नेरा—पालपुर, नन्हुवापुर, कुंवरपुर, पचलख, गौरीकरन, अकोढ़ी, गुरगाँव, सुखसौरा, अली अहमदपुर, बिदखुरी हैदरपुर, जलालपुर, अनन्तापुर, डोभा, मुरलीपुर, डींग, दिक्षिताइन पुरवा, छतेनी, महोदियापुर, असेवा, मुतैहरापुर, टोडरपुर, माँवर, मुहम्मदपुर, मलासा, अकबरनगर, गिरदौं, लेवामऊ, सनाया सालवाहन, सनायाखेडा, कुढ़वा, इनायतपुर, जाफराबाद, गुलौली, गोपालपुर भोगनीपुर, जगदीशपुर, सरौटा, लवरसी, सहाबापुर, चौकी, कछगाँव, रसूलपुर भुरण्डा, घार, बम्हरौली घार, भरतौली, गुढा, पुलन्दर, जर सेन, कमलपुर, सट्‌टी, कथरी, किशुनपुर, खरका, खरतला, खरतला कटरी, दिबैर, शाहजहाँपुर, जहाँगीरपुर, बहेरीमाह, अंगुरी, रूरगांव, शेखपुर, श्याम सुन्दरपुर, असुवापुर, कल्ला, सुनरापुर, अल्लापुर, माँचा, चकजलाल, चकनैनियॉ, कुसरजापुर, मीरपुर, रनियाँ, पिलखिनी, बढौली, अटवा, पुखरांया देहात, चकचालपुर, दुर्गदासपुर, परेहरापुर, उमरिया, भोगनीपुर, गौर पाठक, चादाँपुर, नोनापुर, प्रेमपुर, सलेमपुर ऐमा, गिरधरपुर, अजैय्यापुर, गौरीरज्जन, नौबादपुर, ट्‌योंगा, शाहपुर, महमूदपुर भोगनीपुर, जलपुरा, पिपरी, करियापुर भोगनीपुर, पुरैनी, कैथरा, कान्हाखेड़ा, नगसिया, डिलौलिया बांगर, दौलतपुर, डिलौलिया कछार, रसूलपुर भलार, रसूलपुर भलार कटरी, अस्तिया, अमिलिया, नथुवापुर, महेरा, सरॉय, चपरघटा, सुल्तनापुर, गौरी, क्योंटरा बाँगर, क्योटरा कटरी, चपरेहटा, फत्तेपुर, —पालपुर, हलिया, मूसानगर बांगर, मूसानगर कछार, रसूलपुर, जल्लापुर महेरा, बरौली, नगीना बॉगर, नगीना कछार, बमरौली घाट कटरी, बम्हरौली घाट बॉगर, देवरहट उत्तर, सेल्हूपुर, पनियामऊ, दुधनियां, लखनापुर, नगवां बांगर, नगवा कछार, सलारपुर, देवरहट कटरी, अहरौली घाट बांगर, अहरौली घाट कटरी, अहरौली शेख, गौसगंज, अमरौधा, देवरहट दक्षिण, नगर पालिका पुखरायां, पालिका पुखरायां प्रथम।

'' सिकन्दरा अराजी डबरापुर, गंगदासपुर, डबरापुर सिकन्द्रा, सुरासी, बहेरा, भन्देमऊ, भिटौरा, अकना, जिगना, जैतापुर, बहबलपुर, आराजी बिछियापुर, हिसाँवा, जलालपुर डेरापुर, सधवापुर, चकहटिया, लखमनापुरजरिहा, खालागांव, महटौली, खोजाफूल, गौरीहसनपुर, बुधेड़ा डेरापुर, अमराहट, हरिकिशुनपुर, करियापुर डेरापुर, सिहुरा, बछाटी कछार, गौहानी बांगर, गौहनी कछार, भुपइयापुर गौहनी, भुपइयापुर हरकिशुनपुर, भुपइयापुर अमराहट, बछाटी बांगर, आराजी अमराहट, आलमपुर, महमूदपुर बुजुर्ग, जटियापुर, गुरदही बुजुर्ग, चकडूडाहार, सिकन्दरा देहात, निन्हौरा, साखिन बुजुर्ग, फिरोजपुर, ऊधौपुर, रजौली, गुरदही खुर्द, रोहिनी, मूडादेव, रसधान, मुबारकपुर, करीमनगर, बुधौली, कांधी, डुबकी हसनपुर, औड़ेरी, सिल्हौला खुर्द, सिल्हौला बुजुर्ग, इंगवारा, दयानतपुर, देवनपुर, नैनपुर, रमऊ, तमरापुर, डाढ़ापुर, वैना, सलेमपुर वैना, जैनपुर, मदियापुर, जल्लापुर सिकन्दरा, अफसरिया, मुहम्मदपुर निवादा, पैलावर, सिलहरा, रसुलपुर वैना, राजपुर, नसीरपुर, नन्दना, हरबंशपुर, जमुवाँ, गोपालपुर डेरापुर, हाजिरपुर, हरिहरपुर, मिरगाँव, महेशपुर, सिंगरौली, ऊमरपुर, जाफरपुर, घटापारा, विलासपुर कछार, विलासपुर बांगर, मिलानपुर, जमालपुर, बैजामऊ बांगर, अरसुन बांगर, बिछावली बाँगर, विछावली कछार, अरसुन कछार, बैजामऊ कछार, रतापुर, डौडियापुर, जगैय्यापुर, निवहना, दी गौरीरतन बाँगर, जैसलपुर महदेवा, गौरी रतन कछार, बेहमई, खोजा रामपुर बांगर, खोजारामपुर कछार, बकसौधी, पिटाकपुर, भाल, छोलापुर, दमनपुर, विजहरा सिकन्दरा बांगर, विजहरा सिकन्दरा कछार, गुबार, पिचौरा, निवरी बांगर, निवरी कछार, सिकन्दरा नगर।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 583

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3

कानपुर देहात

मैथा खलकपुर, उदैतपुर शिवली, सिंहपुर शिवली, निवादा कुर्मी, रामगढ, मवैया, कैलई, जसवन्तपुर, वारनपुर कहिजरी, मरहमताबाद, काशीपुर मध्य, कड़री, जैतपुर शिवली, भेवान, सिद्धपुर शिवली, असई, फन्दा, जुगराजपुर बिट्र, बैरीदरियाब, बरार, ककरदही, चकटोडरपुर, बघवट, आशैएंगी, प्रतापपुर नाला, माँड़ा, जुगराजपुरशिवली, अरिमल न्याई, गम्भीरपुर, गहलो जर्बी, देवीपुर, टिकरी, विक्रमपुर, अलियापुर, कैरानी, नैढ़ी, चकरतनपुर, बाराखेडा, रंजीतपुर, भाऊपुर, बेहटा, गुरूगवॉ, रामपुरगजरा, आँट, पिटरापुर, मुरीदपुर, काशीपुर (पूर्व), काशीपुर -पश्चिम।

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 204/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 204/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 521 Villages of District Kanpur Dehat specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Rasulabad Maujampur, Sithau Matana, Lalgaon, Ajanpur Idauti, Ithahar, Dhakpurwe, Alipur Ramhar, Rampur Majra Bairisal, Sisahi, Parsaura, Patti Malkhan, Bairisal, Jot, Sajawarpur, Bilha, Kanpur Dehat

Mahboobpur Majra Sajawarpur, Rana Itha, Rampur Majra Bharamau, Tajpur Tarsauli, Ransinghpur, Manki, Chak Keshipur, Chak Kishaura, Amrohiya, Chitai Chaube urf Matera, Devgaon Chakkar urf Nibhoo, Rasoolabad Dehat, Malikhanpur Jamthar, Duda Mahua, Bhaisayna, Tarauli, Niwada Shaham, Jagammanpur Dhir, Hikepur, Paharipur, Sujanpur, Keviepur, Angadpur, Mal Ka Purwa, Mitrasenpur Kahinjari, Kishunpur, Kaprahat, Apauna, Ratanpur Khas, Malgaon, Fattepur Bakothia, Mirjapur Lakothiya, Ajeemabad, Reori, Maijusamaspur, Samaspur Nyoraj, Sikandarpur Bilhaur, Gadanpur Rasoolabad, Tishah, Gadaipur, Naila, Nauha Naugaon, Bahuraj, Ghaghoo, Nivada Mitai, Gudaila, Niwada Ani, Rampur Taluka, Murra, Mathpur, Dharmupur, Malhipur, Tisti, Surajpur, Tikra, Barigaun, Badshahpur, Rasoolpur Rasoolabad, Mahboobpur, Kasmara, Birhun, Munauwarpur Rasoolabad, Barapur, Barra Tharra, Sunasi, Makrandpur Majra, Gopalpur Gadaria, Mau, Itaili, Manava Rasoolabad, Oria, Thana Hamirpur, Aurangpur Gahdeva, Khera Kursi, Dalikpur Maharajpur, Torna, Bhitargaon, Bhiti Kursi, Karanjhai, Rasulabad (Nagar).

584 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

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3

Derapur Jagdishpur, Chhatrasa, Rajpur, Aurangabad Dalchand, Lalpur, Chirkhiri, Lagartha, Malikpur Akaurhiya, Chhibauli, Juriya, Thena Mau, Kishaura, Kanpur Dehat

Jalihapur, Akaru, Ekrampur, Jenda Mau, Hara Mau, Saifabad, Fattepur Derapur, Halepur, Salempur Derapur, Larpur Paith, Khirwan, Dirwapur, Kishwa Khera, Balai Bujurg, T.A.Jhinjhak, T.A.Tikangaon, T.A.Turana.

Do. Akbarpur Bhanwarpur, Gadanpur, Lachhmanpur, Jaganpur, Gutaiya, Jagdishpur, Kishunpur, Ambarpur, Pur, Muktapur Mazara Nariha, Shahbajpur Nariha, Nibauli, Bujurg, Mansura, Bilhara, Swarooppur, Malik Mohammadpur, Jagjiwanpur, Mujaffarabad Kharka, Nasaratpur Munchaura, Barhapur, Akbarpur (Dehat), Sangasiyapur, Sahabapur, Sariyapur, Karaunsa, Mairakhpur, Dargawan, Kripalpur, Mustafabad, Bhuganiyapur, Madwai, Katra Aima 190 Mustafabad, Mati Kishunpur, Matiamau, Mubarak Purlata, Katka, Bilsarayan, Jaraila, Fatehpur Roshanai, Manethu, Serwa Tappa Santha, Sarwan Khera, Shahjahanpur Ninayan, Bhathana, Mohana, Patara Sandawa, Chitariya Ikhalaspur, Korari, Usmanpur Jamrehi, Jindaura, Raugaon, Turra, Bharatpur Piyasi, Akbarpur Urban Area.

Do. Bhognipur Angadpur, Thanwapur pur, Bihar, Rai Ramapur, Bargawan, Jagammanpur, Bibapur, Keshi, Kutra, Nigohi, Maholiya, Dundiyamau, Kailai, Muradpur, Saidalipur, Kishorpur, Baraur, Minapur, Bamhanauti, Doharapur, Tutui Chand, Duli Chandpur, Barwa Rasulpur, Mundera, Arhariyamau, Sithara Buzurg, Chandanamau, Debipur, Deo Bramhapur, Nera Kripalpur, Nanhuwapur, Kunwarpur, Pachlakh, Gauri Karan, Akorhi, Gurgaon, Sukhsaura, Ali Anmadpur, Bid Khuri, Haidarpur, Jalalpur, Anantapur, Dobha, Murlipur, Deega, Dikchhitain Purwa, Chhataini, Mohadiyapur, Asewa, Mutaharapur, Todarpur, Mawar, Mohammadpur, Malasa, Akabarnagar, Girdaun, Lewamau, Sanaya Sal Bahan, Sanaya Khera, Kurhwa, Inayatpur, Jafarabad, Gulauli, Gopalpur Bhoganipur, Jagdishpur, Sarauta, Lawarsi, Sahabapur, Chauki, Kachhagaon, Rasulpur Bhuranda, Ghar, Bamharauli, Bhartauli, Gurha, Pulandar, Jarsen, Kamalpur, Satti, Kathari, Kishunpur, Kharka, Khartala Bangar, Khartala Katari, Debair, Shahjhanpur, Jahangirpur, Baherimah, Anguri, Rurgaon, Shekhpur, Shyam Sunderpur, Asuapur, Kalla, Sunrapur, Allahpur, Macha, Chak Jalal, Chak Nauniyan, Kushrjapur, Mirpur, Raniya, Pilkhini, Barhauli, Atwa, Pukhrayan (Dehat), Chak Chalpur, Durga Daspur, Pareharapur, Umriya, Bhoganipur, Gaur, Chandapur, Nonapur, Prempur, Salempur Aima, Girdharpur, Ajaiyapur, Gauri Rajan, Naubadpur, Teoga, Shahpur, Mahmudpur Bhognipur, Jalpura, Pipri, Kariyapur Bhoganipur, Puraini, Kaithara, Kana Khera, Nagasiya, Dilauliya Bangar, Daulatpur, Dilauliya Kachhar, Rasulpur Bhalar, Rasulpur Bhalar Katari, Astiya, Amiliya, Nathuapur, Mahera, Sarayen, Chapar Ghata, Sultanapur, Gauri, Keotra Bangar, Keotra Katari, Chprehata, Fattepur, Kripalpur, Haliya Bangar, Musanagar Bangar, Musanagar Kachhar, Rasulpur, Jallapur Mahera, Barauli, Nagina Bangar, Nagina Katari, Bamhrauli Ghat Katari, Bamhrauli Ghat Bangar, Daorahat Bangar, Selhupur, Paniyanmau, Dudhaniya, Lakhanapur, Nagawa Bangar, Nagawa Kachhar, Salarpur, Deorahat Katari, Aharauli Ghat Bangar, Aharauli Ghat Katri, Ahrauli Shekh (CT), Gausganj (CT), Amraudha, Devrahat South, Nagar Palika Pukharaya, Nagar Palika Pukharaya Pratham.

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 585

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3

Sikandara Araji Dabarapur, Gangdaspur, Dabarapur Sikandra, Surasi, Bahera, Bhandemau, Bhitaura, Akna, Jigna, Jaitapur, Bahbalpur, Araji Bichhiyapur, Hisawan, Jalalpur Kanpur Dehat

Derapur, Sadhawapur, Chak Atia, LakKhmanapur Jariha, Khalagaon, Mahatauli, Khoaja Phool, Gauri Hasanpur, Budhera Derapur, Amarahat, Hari Kishanpur, Kariyapur Derapur, Sihura, Bachhoti Kachhar, Gauhani Bangar, Gauhani Kachhar, Bhupaiyapur Gauhani, Bhupaiyapur Harkishanpur, Bhupaiya Amarahat, Bachhati Bangar, Araji Amarahat, Alampur, Mahmudpur Buzurg, Jatiapur, Gurdahi Bujurg, Chak Dundahar, Sikandra Dehat, Ninhaura, Shakhin Buzurg, Firozpur, Udhaupur, Rajauli, Gurdahi Khurd, Rohani, Mundadeo, Rasadhan, Mubarakpur, Karimnagar, Budhauli, Kandhi, Dubkihasanpur, Aunderi, Silhaula Khurd, Silhula Buzurg, Ingawara, Dayanatpur, Dewanpur, Nainapur, Ramau, Tamarapur, Darhapur, Vaina, Salempur Baina, Jainpur, Madiyapur, Jallapur Sikandara, Afasariya, Mohammadpur Newada, Pelawar, Silhara, Rasulpur Baina, Rajpur, Nasirpur, Nandana, Harbanspur, Jamuwan, Gopalpur Derapur, Hazirpur, Hariharpur, Mirgaon, Maheshpur, Singrauli, Umarpur, Jafarpur, Ghatapara, Bilaspur Kachhar, Bilaspur Bangar, Milanpur, Jamalpur, Baijamau Bangar, Arsun Bangar, Bicchawali Bangar, Bichhawali Kachhar, Arsun Kachhar, Baijamau Kachhar, Ratapur, Daunliyapur, jagaiyapur, Nibahna, Gauri Kata BangarJaisalpura Mahdewa, Gauri Ratan Kachhar, Behmai, Khoja Rampur Bangar, Khoja Rampur Kachhar, Baksaundhi, Pitakpur, Bhal, Chholapur, Damanpur, Bijahara Sikandara Bangar, Bijahara Sikandara Kachhar, Gubar, Pichaura, Nibarri Bangar, Nibarri Kachhar, Sikandra Nagar.

Do. Maitha Khalakpur, Udaitpur Shioli, Singhpur Shioli, Nawada Kurmi, Ramgarh, Mavaiya, Kailai Jaswantpur, Baranpur Kahijari, Marhamtabad, Kashipur, Kadari, Jaitpur Shioli, Bhevan, Siddhpur Shiwali, Asai, Phanda, Jugrajpur Bithoor, Bairi Dariyon, Barar, Kakardahi, Chak Todarpur, Baghawat, Aungi, Partappur Nala, Manda, Jugrajpur Shiwali, Armal Nyai, Gambhirpur, Gahlo Jarbi, Devipur, Tikari, Bikrampur, Aliyapur, Kairani, Naidhi, Chak Ratanpur, Bara Khera, Ranjitpur, Bhaupur, Behata, Gurgawan, Rampur Gajara, Ant, Pitarapur, Muridpur, Kashipur (East), Kashipur -West.

By order, Manoj Kumar Singh, Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग अनुभाग-14

दिनांक 25 अप्रैल, 2022

सं0 205/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला कानपुर नगर के 417 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

586 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

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3

कानपुर नगर

बिल्हौर रौगाँव, देवकली बिल्हौर, बम्शियापुर, खाड़ामऊ, हलपुरा, कटरी हसौलीकाजीगंज, आंकिन, कटरी आंकिन, कटरी बहरामपुर, बहरामपुर, कटरी हासिमपुर, बेर्रा खानपुर, बकोठी, नसिरापुर, संजतीबादशाहपुर, क0शाहमपुरपदुर्मन, कटरी संजतीबादशाहपुर, कटरी सम्भियापुर, कटरी बोहनार, कटरी नानामऊ, नानामऊ, ददिखा, कटरी महिगवाँ, महिगवोँ, ईशेपुर बिल्हौर, कमसान, बैडी अलीपुर, गदनपुर चोरसा, बिल्हौर देहात, सुभानपुर मुरादनगर, राजेपुर बिल्हौर, गदनपुर आहर, कटरी गदनपुर अहार, कटरी अकबरपुर सेग, दादारपुर कटहा, सैबसू, कटरी मतलबपुर जुलहा, कटरी जैसरमऊ, कटरी राधन, राधन, मदाराराय गुमान, पूरा, शाहपुर दूलू, मैदौं, रहीमपुर विषधन, मुनौवरपुर बिल्हौर, मौजमपुर, इब्राहीमपुर रौंस, हालामऊ, कुरैह, उट्ठा, औरोंताहरपुर, देवहा, खुर्द खोजनपुर, बछना, कसिगवां, मनावाँ बिल्हौर, ककवन, फत्तेपुर, रानेपुर, नदिहा घामू, नदिहा खुर्द, रामपुर नरूवा, नदीहा बुर्जुग, रायपुर नदिहा, नेवादा हरीराय, शुक्लापुर, कपूरपुर भवन, सैलहा, सुघरदेवा, दहेलिया, गोपालपुर शिवराजपुर, कटरी प्यारेपुर, कटरी सरांयगंग, कटरी अल्लापुर भसेनी, बिलहन, सबलपुर शिवराजपुर, नेवादा मधई, ईशेपुर शिवराजपुर, रतनपुर, गौरी अभयपुर, दहारूद्रपुर, नेवादा सुजान, गौरी चौबे, सकरवाँ, खोंधन, टकटौली, आँटी, दीनदारपुर, कीरतपुर, मनोह, बोझा, दलीपनगर, मोड़हर, घेमऊ, कटरी बेहटा, कटरी तरीपाठकपुर, कटरी केवना, कटरी दुर्गश्जपुर, दुर्गभपुर, जवाँसी, खरगपुर, मरियानी, नोनहा नरसिंह, मरखरा, गबड़हा, सुनौढ़ा, बरूवा खुर्द, कटरी सुनौढ़ा, कटरी बाल््‌हीपुर, सलेमपुर बिटूर, कटरी सलेमपुर बिठूर, कटरी वाजीदपुर, वाजीदपुर, भाउपुर माधो सिंह, पीरकपुर, चक काजी अलिहा, कटरी पाठकपुरबिटूर, मकरन्दपुर शिवराजपुर, विशुनपुर, दरियापुर बिटूर, बूढ़नपुर, अमिलिहा, भवानीपुर, बैदानी, सन्डीला, चम्पतपुर, कुर्मीखेड़ाकलाँ, गजेनपुर, विरोह, मितनपुर, रौतापुर कलां, ताजपुर, निगोह, ततारपुर, बनी, पचोर, बिरतियान बिठूर, चन्दुला, पेम, चौबेपुर कलाँ, बिल्हौर नगरपालिका, वर्रगजपुर।

'' कानपुर बरहट बाँगर, हिरदेपुर, बैकुण्ठपुर, चिरान, हिन्दूपुर, सम्भरपुर, कटरी शंकरपुर सराय, कटरी लक्ष्मी खेड़ा, बगदौधी बांगर, बगदौधीकछार परगहीकछार, नारामऊ कछार, रैकेपुर, लोहार खेड़ा, नौरंगाबाद, टिकरा कानपुर, मकसूदाबाद, सुरार, दूल, भूल, नकटू, भीसीजरगाँव, भौतीखेड़ा, भौती प्रतापपुर, पनका बहादुर नगर, छीतेपुर, भैलामऊ, सुजानपुर, गढ़ी कानपुर, रामपुर भीमसेन, प्रतापपुर सरसई, प्रतापपुर मजरारामपुर, रामपुर खास, कैंधा, सोना, कटरा घनश्याम, भिसार, पकरी, गदन खेड़ा, ढोढर, पलरा, रायपुर कठार, ऐंती, लाल्हेपुर, उदयपुर, भैरमपुर, सपई, मेहरबानसिंह का पुरवा, पिपौरी, पत्तेहरी, सेन पश्चिम पारा, सीढी, जादौपुर, जामू, ढरहरा, दहेली उजागर, कठारा 1, खड़ेसर, शम्भुआ 1, दलेलपुर, छौकी, सुल्तानपुर, बिधनू गढेवा मझावन, किशुनपुर मझावन, खेरसा, कठुई, रौतारा, मगरासा, रमईपुर, बाजपुर, घिसुरी, मझावन, सेनियां, चकद्वारी, तकसीमपुर, हरदौली, चकेरी, इमलीपुर, अहिरवाँ, आराजी परदेवनपुर, उस्मानपुर, कुलगाँव, कठारा 2, कठारा 3, कल्यानपुर खुर्द, कल्यानपुर नर्बल, कपिली, गज्जू पुरवा, गंगापुर, चचेण्डी, चचेण्डी-चचेण्डी-I, चचेण्डी-II, चन्दारी, ज्योरा नवाबगंज, जूही खुर्द, जूहीकलाँ, टटिया झनाकू, दहेनी सुजानपुर, दौलतपुर उर्फ धामीखेड, धरमंगदपुर, नारामऊ बांगर, नौबस्ता, पोहकरपुर, फत्तेपुर उत्तर, बर्रा, बूढ़पुर मछरिहा, मुजफ्फरपुर, मोहसिनपुर, वाजिदपुर उर्फ जाजमऊ, शम्भुआ 2, शेषपुर, निहुरा, बिठूर खुर्द, बिनौर दूवितीय, बिनौर प्रथम, मिर्जापुर, विसायकपुर कछार, विसायकपुर बाँगर, सकरापुर, सतवरी, सजारी, सफीपुर कानपुर, सनिगवा।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 587

1 2

3

कानपुर घाटमपुर गिरसी, हथेही, सरगवाँ, सरखेलपुर, दतारी, बम्बुराहा, तारगांव घाटमपुर, बरनॉव, नगर

तिलसड़ा, बलहापारा खुर्द, ककरहिया, पतारा, हिरनी, पडरी लालपुर, इतर्रा, पासीखेडा, कुवा खेडा, हरवसपुर, रेवना, रहती खालसा, रहती एमा, बदलेसिमनापुर, कोरौ, अमिरतेपुर, काटर, कटरी, गराथा, मकरंदपुर बांगर, मकरन्दपुर कछार, टिकरी गौरवा कछार, राहा, बेंन्दा, जलाला, गुच्चूपुर, गोपालपुर घाटमपुर, इटौरा, सरगाँव, अमौली, डोहरू, किरार, बहरौली, बम्हनटिकरी, अकबरपुर बीरबल कछार, अकबरपुर बीरबल बॉगर, गौरा छजमल, मऊनखत, अज्योरी, हमिरामऊ, आनूपुर, बीबीपुर, हरदौली, दहिलर सानी, दहिलर अव्वल, धरमंगदपुर, जल्ला, टिक्वॉपुर, सजेती, बम्हौरी, बिरिया, मदुरी, बरीपाल, असगहा, पड़रीगंगादीन, सिरसा, कंधौली, धरछुआ, मैधरी, बांध, रामपुर, बगरिया, सिधौल, असवार मऊ, समुही, घाटमपुर देहात, घाटमपुर शहरी क्षेत्र, सिहारी देहात क्षेत्र, कोरिया पूर्वी, कोरिया पश्चिमी, परास प्रथम खंड, परास द्वितीय खंड, धुरऊपुर, लहरीमऊ कासिमपुर, कोटरा।

'' नर्वल कठोंगर, कसिगवाँ, बघारा, पिपरगवां, कुढ़वा, तिलसहरी खुर्द, पालीखुर्द, बाँबी चिनगी, ख्वाजगीपुर, गंगभेव, टौस, बौसर, फुफवार राजथोक, हाथीगॉव, खुजऊपुर, करबी गाँव सलेमपुर, ऐमा, कटरी ढोढीं, सलेमपुर, तिलसहरी बुजुर्ग, हाथीपुर, महाराजपुर, कटरी नरायनपुर, नरायनपुर सलेमपुर, कमालपुर नर्वल, रहनस, नागापुर, महुवागाँव, कटरी डोमनपुर, डोमनपुर, महोली, पुरवामीर, नौगवाँ गौतम, नेबादा वौसर, दीपापुर, पूरनपुर, बड़ा गाँव, तिवारीपुर सलेमपुर, धरमंगदपुर नर्वल, टीकरभाऊ, सेमरझाल, मडिलवा, नर्वल, प्रतापपुर नर्वल, अखरी, रायपुर नर्बल, हरचन्द्र खेड़ा, शीशूपुर, करविगवाँ साढ़, बंजारी, कलेका पुरवा, कुटिया रामपुर, तरगाँव नर्बल, साढ0, मोहीपुर, बरईगढ0, निवादा उजागर, कुड़नी, अकबरपुर बरूई, ताजपुर, कुम्हऊपुर, उदईपुर, उचटी, गौरिया, छतमरा, टिकरा पैगम्बरपुर, सरसौल, सरसौल 1, सरसोल IIरसूलपुर जाजमऊ।

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 205/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 205/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 417588 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 Villages of District Kanpur Nagar specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Kanpur Bilhaur Raugaon, Dewkali Bilhaur, Babhiyapur, Kharamau, Halpura, Katri Hasauli Kajiganj, Ankin, Katri Anakin, Katri Behrampur, Behrampur, Katri Nagar

Hashimpur, Baira Khanpur, Bakothi, Nasirapur, Sanjati Badshahpur, Shahampur Parduman urf Garhi, Katri Sanjati Badshahpur, Katri Sabhiyapur, Katari Bohnar, Katri Nanamau, Nanamau, Dadikha, Katri Mahigawa, Mahigawa, Isepur Bilhaur, Kamsan, Bairi Alipur, Gadanpur Chorsa, Bilhaur Dehat, Subhanpur Muradnagar, Rajepur Bilhaur, Gadanpur Ahar, Katari Gadanpur Ahar, Katari Akbarpur Seng, Dadarpur Katha, Saibasoo, Katari Matlabpur Julaha, Katri Jaisarmau, Katri Radhan, Radhan, Madara Rai Guman, Pura, Shahpur Dulu, Maidau, Rahimpur Bishdhan, Munauwarpur Bilhaur, Maujampur, Ibrahimpur Rauns, Halamau, Kureh, Uttha, Auro Taharpur, Deoha, Khurd Khojanpur, Bachhana, Kasigawan, Manawan Bilhaur, Kakawan, Fattepur, Ranepur, Nadeeha Dhamoo, Nadeeha Khurd, Rampur Naruva, Nadeeha Bujurg, Raipur Nadeeha, Nevada Hariram, Shuklapur, Kapoorpur Bhawan, Sailha, Sudhar Deva, Daheliya, Gopalpur Shivrajpur, Katari Pyarepur, Katri Sarayganj, Katri Allipur Bhaseni, Bilhan, Sabalpur Shivrajpur, Nevada Madhai, ishepur Shivrajpur, Ratanpur, Gauri Abhaypur, Daha Roodrapur, Nevada Sujan, Gauri Chaubey, Sakarvan, Khodhan, Taktauli, Anti, Deendarpur, Kiratpur, Manoh, Bojha, Daleep Nagar, Morhar, Fattepur Majra Dalip Nagar, Katri Behta, Kataritari Pathakpur, Katari Kyona, Katari Durgapur, Durgapur, Jawasi, Kharagpur, Mariyani, Nonha Narsingh, Markhara, Gabarha, Sunaurha, Baruwa Khurd, Katri Sunaurha, Katri Balhipur, Salempur Bithoor, Katri Salempur Bithoor, Katari Bajidpur, Bajidpur, Bhaupur Madho Singh, Pirakpur, Chak Kaji Aliha, Katari Pathakpur Bithoor, Makarandpur Shivrajpur, Vishunpur Dariyapur Bithoor Boodhanpur Amiliha Bhayanipur Baidani, Sandila, Champatpur, Kurmikhera Kalan, Gajenpur, Biroh, Mitanpur, Rautapur Kalan, Tajpur, Nigoh, Tatarpur, Bani, Pachor, Biritiyan Bithoor, Chandula, Pem, Choubepur Kalan (CT), Bilhaur Nagarpalika, Barrajpur.

Barhat Bangar, Hirdaypur, Baikunh Pur, Chiran, Hindupur, Sambharpur, Do. Kanpur

Katri Shankar Pur Sarai, Katri Lakhmikhera, Bagdodhi Bangar, Sadar

Bagdodhikachhar & Pargahi Kachha, Naramaukachhar, Raikepur, Lohar Khera, Naurangabad, Tikra Kanpur, Maksooda Bad, Surar, Dool, Bhool, Nakatoo, Bhisi Jargaon, Bhautikhera, Bhautipratappur, Pankabahadur Nagar,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 589 1 2

3

Kanpur Kanpur Chhitepur, Bhailamau, Sujanpur, Garhi Kanpur, Rampur Bhimsen, Partappur Sarsai, Pratappur Majara Rampur, Rampur Khas, Kaindha, Sona, Kataraghan Nagar Sadar

Shyam, Bhisar, Pakari, Gadan Khera, Dhondhar, Palara, Raipur Kathhar, Aiti, Lalhe Pur, Udayapur, Bhairam Pur, Sapai, Meharban Singh Ka Purva, Pipauri, Patehuri, Senpashchim Para, Sidhi, Jadavpur, Jamoo, Dharahara, Daheliujagar, Kathara, Khadesar, Shambhuwa, Dalelpur, Chhauki, Sultanpur, Bidhnoo, Gadhewa Majhawan, Kishunpurmajhawan, Khersa, Kathui, Rautara, Magrasa, Ramaipur, Bajpur, Ghisuri, Majhawan, Seniya, Chakdwari, Taksimpur, Hardauli, Chakeri (CT), Imlipur, Ahirwan, Araji Pardevanpur, Usmanpur, Kulgaon, Kathhhara -2, Kathhara - 3, Kalyanpur Khurd, Kalyanpur Narwal, Kapili, Gajjupurwa, Gangapur, Chachendi Sachendi 1, Chachendi Sachendi 2, Chandari, Jyora Nawabganj, Juhi Khurda, Juhi Kala, Tatiya Jnanaaku, Daheli Sujanpur, Daulatpur urf Dhamikheda, Dharmangadpur, Naramau Bangar, Naubasta, Pohkarpur, Fattepur Uttar, Barra, Budpur Machhariya, Muzzarfarpur, Mohsinpur, Vajidpur urf Jajmau, Shambhua 2, Sheshpur, Nihura, Bithhor Khurd, Binour Dwitiya, Binaur Pratham, Mirjapur, Visayakpur Kachhar, Vishayakpur Bangar, Sakrapur, Satwari, Sajaari, Safipur Kanpur, Sanigawan.

Do. Ghatampur Girsi, Hathehi, Sargawan, Sarkhelpur, Datari, Bamburaha, Targaon Ghatampur, Barnao, Tilsarha, Balaha Para Khurd, Kakrahiya, Patara, Hirni, Padri Lalpur, Itarra, Pasi Khera, Kuwa Khera, Herbaspur, Rewna, Rahti Khalsa, Rahti Aima, Badle Simnapur, Korau, Amiratepur, Katar, Katari, Garatha, Makrandpur Bangar, Makrandpur Kachhar, Tikri Gaurwa Kachhar, Raha, Benda, Jalala, Guchchupur, Gopalpur Ghatampur, ltaura, Sargaon, Amauli, Duhroo, Kirar, Bahrauli, Bamhan Tikri, Akbarpur Birbal Kachhar, Akbarpur Birbal Bangar, Gaura Chhajmal, Maunakhat, Ajyori, Hamira Mau, Anupur, Bibipur, Hardauli, Dahilarsani, Dahilar Awwal, Dharmangadpur, Jalla, Tikwapur, Sajeti, Bamhauri, Biriya, Maduri, Baripal, Asgaha, Pandri Gangadin, Sirsa, Kandhauli, Dharchhuwa, Maidhari, Bandh, Rampur, Bagariya, Sidhaul, Aswarmau, Samuhi, Ghatmpur Dehat, Ghatampur Shahari, Sihari Dehat, Koriya Poorvi, Koriya Pashchimi, Paras Pratham Khand, Paras Dwitiya Khand, Dhuraupur, Lahureemau Kasimpur, Kotra.

Do. Narval Kathogar, Kasigawan, Baghara, Pipar Gawan, Kudhawa, Tilsahri Khurd, Palikhurd, Babi Chingi, Khwajagipur, Gangmew, Tauns, Bausar, Phuphuwar rajthok, Hathigaon, Khujaupur, Karbigawan Salempur, Aima, Katridhondhi, Salempur, Tilsaharibujurg, Hathi Pur, Maharajpur, Katrinarainpur Salempur, Narainpur Salempur, Kamalpur Narwal, Rahanas, Nagapur, Mahuwa Gaon, Katridomanpur, Domanpur, Maholi, Purwamir, Naugawangautam, Newadabausar, Dipapur, Puranpur, Bara Gaon, Tiwaripur Salempur,

88 क590 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2

3

Kanpur Narval Dharmangadpur Narwal, Tikarbhau, Semarjhal, Mandilwa, Narwal, Pratappur Narwal, Akhari, Raipurnarwal, Harchand Khera, Shishupur, Nagar

Karbigawansadh, Banjari, Kale Ka Purwa, Kutia Rampur, Targaon Narwal, Sarh, Mohipur, Barai Garh, Nevada Ujagar, Kudni, Akbarpur Barui, Tajpur, Kumhaupur, Udaipur, Uchti, Gauriya, Chhatmara, Tikra Paigampur, Sarsaul 1, Sarsaul 2, Rasoolpur Jajmau.

By order, Manoj Kumar Singh, Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0-17 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 27 जुलाई, 2024 ई० (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया।

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

20 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 661/12ए.डी0एल0आर0सी0/2022.23-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 ई0 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा टहरौली किला तहसील टहरौली जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/

क्र0 सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी टहरौली टहरौली टहरौली

किला (टहरौली)

152मि0 0.336

में से

0.041

5-3-ड बंजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर 50 शैय्या फील्ड हास्पिटल के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग) (निःशुल्क)

90 ख632 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

26 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 666/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-4-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 ई0 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा मलेहटा तहसील गरौठा जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

6-4 बेहड़ निराश्रित गौवंश संरक्षण क्र0 सं0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा मलेहटा 62/1 21.630 में से 6.500

हेतु वृहद गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) के निर्माण हेतु (पशुधन विभाग को) (निःशुल्क) नोट यदि पॉच वर्ष के अन्दर गौशाला का निर्माण नहीं किया जाता है तो भूमि पुनः गांवसभा में स्वतः दर्ज हो जायेगी।

29 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 817/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-4-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 ई0 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा गरौठा खास तहसील गरौठा जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा गरौठा खास

1016 1009 933ठ

0.955 0.316 0.223

योग . . 1.494

5-1 नवीन परती 5.3ड़ बंजर 5-1 नवीन परती

हमीरपुर-राठ-गुरसराय. झॉसी (SH-42 Missing link) मार्ग निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के पक्ष में (निःशुल्क)भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 633 सं0 818/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 ई0 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा गरौठा खुर्द तहसील गरौठा जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा गरौठा 768 0.188 5-3क बंजर

खुर्द

759 0.028 5-3क बंजर

योग. . 0.216

हमीरपुर.राठ.गुरसराय. झॉसी (SH-42 Missing link) मार्ग निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के पक्ष में (निःशुल्क)

सं0 819/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 ई0 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा मोती कटरा, तहसील गरौठा जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा मोती कटर 1177 0.288 5-3ड़ बंजर हमीरपुर.राठ.गुरसराय.

झॉसी (SH-42 Missing link) मार्ग निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के पक्ष में (निःशुल्क)634 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क सं0 820/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8

सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-

20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 ई0 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा निपान, तहसील गरौठा जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्रम जिला तहसील परगना गांव गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0

संख्या

श्रेणी/ प्रकृति लिए भूमि पुनगर््रहीत की

रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा निपान 639/3 0.28

हमीरपुर.राठ.गुरसराय.

5-3ड़ बंजर

झॉसी (SH-42 Missing

673 0.028 5-1 नवीन

link) मार्ग निर्माण

परती

669 0.006

परियोजना हेतु विश्व बैंक

5-3ड़ बंजर

708ग 0.04

खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर

के पक्ष में (निःशुल्क)

5-3ड़ बंजर

755 0.016

5-3ड़ बंजर

1495 0.008

5-3ड़ बंजर

1411 0.004

5-3ड़ बंजर

571क 0.008

5-1 नवीन

योग . . 0.390

परती

23 मई, 2023 ई0

सं0 831/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परि0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम

संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम

2020 संख्या 1551/79-वि-1-20-1 (क)-36-20 लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2020 ई0 तथा राजस्व अनुभाग-1 के

शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम मोतीकटरा, तहसील गरौठा जिला झाँसी में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन किया जाता है-भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 635

अनुसूची

क्र0 जिला तहसील गांव गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका गांवसभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी व

श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।

परिवर्तन किया जाता है।

परगना

गाटा क्षेत्रफल श्रेणी गाटा क्षेत्रफल श्रेणी

संख्या

संख्या

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा मोतीकटरा 1426 0.111

मोतीकटरा 1.291

श्रेणी-6-1

श्रेणी-5-3ड़ अन्य

में से कृषि योग्य बंजर

अकृषिक भूमि-

1207 0.407

1177

0.798 के स्थान पर

जलमग्न भूमि

1174 0.021

(नाला) के

श्रेणी-6-1 जो

154 0.017 स्थान पर

अन्य कारणों से

आकृषिक हो

श्रेणी-5-3ड़

316 0.136

(नाला एवं

अन्य कृषि

376 0.008

तालाब)

योग्य बंजर

 273      0.017
योग . .   0.717
 1176     0.069       श्रेणी-6-1
                     अकृषि क भूमि-

जलमग्न भूमि

(तालाब) के

स्थान पर

श्रेणी-5-3ड़

अन्य कृषि

योग्य बंजर

सं0 832/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परि0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2020 संख्या 1551/79-वि-1-20-1 (क)-36-20 लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2020 ई0 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम गरौठा खास, तहसील गरौठा जिला झाँसी में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन किया जाता है-636 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

अनुसूची

क्र0 जिला तहसील गांव गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका गांवसभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी व

श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।

परिवर्तन किया जाता है।

परगना

गाटा क्षेत्रफल श्रेणी गाटा क्षेत्रफल श्रेणी

संख्या

संख्या

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा 990 0.607

गरौठा 0.955

श्रेणी-6-1 जो

श्रेणी-5-1 अन्य खास

में से

खास में से

अन्य कारणों से

कृषि योग्य नवीन

1016 0.235

अकृषक हो

परती के स्थान पर

0.068

(नाला) के

श्रेणी-6-1 जो अन्य

स्थान पर श्रेणी-

कारणों से अकृषक

हो (नाला)

5-1 अन्य कृषि

योग्य नवीन

परती

1051 0.267

में से

''

0.061

1054 0.801

में से

''

0.106

सं0 833/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परि0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2020 संख्या 1551/79-वि-1-20-1 (क)-36-20 लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2020 ई0 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम गरौठा खुर्द, तहसील गरौठा जिला झाँसी में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन किया जाता है-भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 637

अनुसूची

क्र0 जिला तहसील गांव गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका गांवसभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी

व

श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।

परिवर्तन किया जाता है।

परगना

गाटा क्षेत्रफल श्रेणी गाटा क्षेत्रफल श्रेणी

संख्या

संख्या

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा 762 0.202

गरौठा 2.570

श्रेणी-6-4 जो

श्रेणी-5-3 अन्य खुर्द

में से

खुर्द में से

अन्य कारणों से

कृषि योग्य बंजर

0.113

768 0.303

अकृषक हो

भूमि के स्थान पर

(कुम्हार गढ़ा)

श्रेणी-6-4 जो अन्य

के स्थान पर

कारणों से अकृषक

श्रेणी-5-3 अन्य

हो (कुम्हार गढ़ा)

कृषि योग्य

0-113 हे0 एवं

बंजर भूमि

श्रेणी-6-1 जो अन्य

कारणों से अकृषक 767 0.676 श्रेणी-6-1 जो

हो (नाला) 0.190

में से अन्य कारणों से

हे0 कुल 0.303

0.190 अकृषक हो

हे0

(नाला) के

स्थान पर श्रेणी-

5.3 अन्य कृषि

योग्य बंजर भूमि

सं0 834/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परि0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2020 संख्या 1551/79-वि-1-20-1 (क)-36-20 लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2020 ई0 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम निपान, तहसील गरौठा जिला झाँसी में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन किया जाता है-638 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

अनुसूची

क्र0 जिला तहसील गांव गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी गांवसभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी व

परिवर्तन किया जाता है।

परिवर्तन किया जाता है।

परगना

गाटा क्षेत्रफल श्रेणी गाटा क्षेत्रफल श्रेणी

संख्या

संख्या

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा निपान 1529 0.006

निपान

श्रेणी-6-1 अकृषिक

0.418 श्रेणी-5-1 कृषि

1081

योग्य भूमि नई

भूमि-जलमग्न भूमि

1516 0.008

परती, परती

(नाला/नाली) के

563 0.008

जदीद नवीन

स्थान पर श्रेणी-5-1

643 0.044

परती के स्थान

कृषि योग्य भूमि नई

पर श्रेणी-6-1

परती, परती जदीद

108 0.017

अकृषिक भूमि-

नवीन परती श्रेणी-

180 0.004

जलमग्न भूमि

6-2 अकृषिक भूमि.

64 0.036

(नाला/नाली)

पौधधर हेतु सुरक्षित

0-128हे0 एवं

भूमि श्रेणी-6-3

योग . . 0.123

श्रेणी-6-2

कब्रिस्तान और

अकृषिक भूमि

श्मशान (मरघट) के

608/1 0.130

पौधधर 0.130

स्थान पर श्रेणी-5-1

674 0.160

हे0, श्रेणी-6-3

कृषि योग्य भूमि नई

कब्रिस्तान और

परती, परती जदीद

श्मशान (मरघट)

नवीन परती

0.160 हे0

कुल 0.418 हे0

सं0 835/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8

सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-

20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 ई0 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 ई0 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा निपान तहसील गरौठा जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 639

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा निपान 1529 0.006 5-1 नवीन परती

1516 0.008

''

563 0.008

''

643 0.044

हमीरपुर.राठ.गुरसराय. झॉसी (SH-42 Missing link) मार्ग निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के पक्ष में (निःशुल्क)

''

108 0.017

''

180 0.004

''

64 0.036

योग . . 0.123

608/1 0.130

''

674 0.160

''

सं0 836/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित मौजा गरौठा खास तहसील गरौठा जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा गरौठा खास

990 1051 1054

0.068 0.061 0.106

5-1 नवीन परती '' ''

हमीरपुर.राठ.गुरसराय. झॉसी (SH-42 Missing link) मार्ग निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के पक्ष में (निःशुल्क)

91 ख640 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क सं0 837/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित मौजा गरौठा खुर्द, तहसील गरौठा, जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है-

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा गरौठा 762 0.113 5.3-क बंजर

खुर्द

767 0.190

''

योग . . 0.303

हमीरपुर-राठ-गुरसराय- झॉसी (SH-42 Missing link) मार्ग निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के पक्ष में (निःशुल्क)

सं0 838/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित मौजा मोती कटरा, तहसील गरौठा, जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है-

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

5-3ड़ बंजर हमीरपुर-राठ-गुरसराय- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा मोती कटरा

झाँसी (SH-42 Missing link) मार्ग निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक खण्ड-लो0नि0वि0 कानपुर के पक्ष में (निःशुल्क)।

1426 1207 1174 154 316 376 273

0.111 0.407 0.021 0.017 0.136 0.008 0.017 योग . . 0.717

1176 0.069भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 641

11 अगस्त, 2023 ई0

सं0 980/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन्‌ 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र-संख्या-ई-264/एक-1- 2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बमनुवां, तहसील व जिला झाँसी में स्थित झाँसी-मानिकपुर, खैरार-भीमसेन रेलमार्ग के दोहरीकरण के पक्ष में करते हुये उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ-

अनुसूची

क्र0 जिला तहसील गांव गांवसभा स्था0 निकाय की ऐसी गांवसभा स्था0 निकाय की ऐसी भूमि सं0

व

भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया

जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।

परगना

जाता है।

गाटा क्षेत्रफल श्रेणी गाटा क्षेत्रफल श्रेणी

संख्या

संख्या/ग्राम

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर हेक्टेयर

1 झाँसी झाँसी बमनुवां 36/1 0.457

109/1 0.627

श्रेणी-6(2)

श्रेणी-5(3) (बंजर)

बमनुवां में से

टौरिया के

के स्थान पर

39 0.113

0.570

स्थान पर

श्रेणी-6(2)

श्रेणी-5(3)

टौरिया।

बंजर

योग . . 0.570

19 अगस्त, 2023 ई0

सं0 986/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-4-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0, शासन राजस्व अनुभाग- 1 संख्या-5/2023/प्र0स0.53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम.जलालपुरा तहसील गरौठा के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-642 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

नवीन परती श्रेणी-5(1)

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्‌टे पर)।

झाड़ी श्रेणी-5(3)ख

बंजर श्रेणी-5(3)ड़

बेहड़/उसर / गैरमुमकिन श्रेणी-6(4)

1.619 0.308 0.049 2.367 0.012 4.610 0.546 0.672 14.217 0.130 0.005 0.542 0.101 0.069 0.186 0.174 0.142 0.065 0.287 0.554 0.328 0.101 0.289 8.285 0.178 0.049 0.243 0.202 0.133 0.842 0.198 0.404 0.404 11.679 3.238 0.850 17.871 3.480 6.904 2.764 0.121 2.064

1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा जलालपुरा 703 746 756 776मि0 787 915क 924 925 929ख 481मि0 710क 727 739क 768 770 777ख 789 791 812ग 815 827 828 832ख 895ज 904/2छ 931 943ड़ 948ग 326 775 875क 875मि0 877ख 878मि0 878ख 889/2 899/2 901 905मि0 9025ख 928छ 947 योग . . 87.283भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 643 जनपद झाँसी में टुस्को लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 600-मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना हेतु कार्यालय-पत्र-संख्या-42/यूपीनेडा/सौर पावर परियोजना/ 2023, दिनांक 23 मई, 2023 के क्रम मे निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2710/यूपीनेडा-एसई/600-मेगावाट झाँसी/टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनॉक 12 अगस्त, 2023 के –ष्टिगत उपरोक्त सोलर पार्क की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम जलालपुरा, तहसील गरौठा में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 संख्या-1 दिनाक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 87.283 हे0 (215.68 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 215.68 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्‌टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800.अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

सं0 987/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-4-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग- 1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-बरारू, तहसील गरौठा के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसी ल

परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

बंजर श्रेणी-5(3)ड

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्‌टे पर)।

बेहड़ श्रेणी- 6(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 0.036 1 झाँसी गरौठा गरौठा बरारू 428 0.032 432 0.125 474 0.069 498ग 0.016 512 0.008 548 0.032 549 0.065 560 0.020 406ग 0.020 409ग 0.169 425मि0 0.02 431मि0 0.005 456ख 0.045 464 0.093 468 0.04 478ख 1.540 485छ 561ख 0.098 योग . . 2.433644 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क जनपद झाँसी में टुस्को लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना हेतु कार्यालय पत्र-संख्या-42/यूपीनेडा/सौर पावर परियोजना/ 2023, दिनांक 23 मई, 2023 के क्रम मे निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र-संख्या-2710/यूपीनेडा-एसई/600-मेगावाट झाँसी/टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2023 के –ष्टिगत उपरोक्त सोलर पार्क की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम बरारू, तहसील गरौठा में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनाक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या.1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 2.433 हे0 (6.01 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 6.01 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्‌टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 00.29- भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

सं0 988/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-4-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग- 1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-सुजानपुरा, तहसील गरौठा के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गॉव सभा का नाम

गाटा संख्या

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति

बंजर श्रेणी- 5(3)ड़

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्‌टे पर)

बेहड़ श्रेणी-6(4)

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा सुजानपुरा सुजानपुरा 402मि0 0.100 428मि0 0.200 429/2 0.209 430मि0 0.809 431मि0 0.263 459/3 0.170 526ख 1.618 535ज 2.024 606/7 0.406 632/1 1.093 643मि0 1.266 678 0.162 600ग 0.005 617/8 0.004 653ग 0.121 योग . . 8.450भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 645 जनपद झाँसी में टुस्को लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 600-मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना हेतु कार्यालय पत्र संख्या-42/यूपीनेडा/सौर पावर परियोजना/ 2023, दिनांक 23 मई, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2710/यूपीनेडा-एसई/600-मेगावाट झाँसी/टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2023 के –ष्टिगत उपरोक्त सोलर पार्क की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम सुजानपुरा, तहसील गरौठा में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन)-संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 8.450 हे0 (20.88 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 20.88 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

सं0 989/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-4-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग- 1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-पुरा तहसील गरौठा के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/ प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

बंजर श्रेणी-5(3)ड़

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्‌टे पर)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा पुरा 398 400 401 410 418 420 444क

0.069 0.206 0.085 0.036 0.024 0.041 0.012

444ख 0.016

445ख 0.036

नवीन परती श्रेणी-5(1) बंजर श्रेणी-5(3)ड़ नवीन परती श्रेणी-5(1) बंजर

447 451ग

0.040 0.809646 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क श्रेणी.5(3)ड़ अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्‌टे पर)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी गरौठा गरौठा पुरा 509ख 528मि0 536क 451 548 553ग 553ख

0.020 0.142 0.004 0.020 0.045 0.004 0.028

564क 0.056

577ग 0.012

594 609 618मि0 620मि0

0.004 0.776 0.486 0.202

नवीन परती श्रेणी-5(1) बंजर श्रेणी-5(3)ड़ नवीन परती श्रेणी-5(1) बंजर श्रेणी-5(3)ड़ बेहड़ श्रेणी- 6(4)

योग . . 3.173

जनपद झाँसी में टुस्को लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना हेतु कार्यालय पत्र संख्या-42/यूपीनेडा/सौर पावर परियोजना/ 2023, दिनांक 23 मई, 2023 के क्रम मे निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2710/यूपीनेडा-एसई/ 600 मेगावाट झाँसी/टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2023 के –ष्टिगत उपरोक्त सोलर पार्क की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम पुरा, तहसील गरौठा में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन-संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपकमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 3.173 हे0 (7.84 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 7.84 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

सं0 990/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-4-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग- 1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्तभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 647 शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-जसवन्तपुरा, तहसील गरौठा के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम जिला तहसील परगना गांव गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0

संख्या

श्रेणी/ प्रकृति लिए भूमि पुनगर््रहीत की

रही है) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा जसवन्त 401ख 0.081 बंजर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

पुरा 402ख 0.028

विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये

श्रेणी-5(3)ड़

403 0.077

प्रति एकड़ प्रतिवर्ष

408 0.109

सांकेतिक मूल्य दर पर

500 0.036

30 वर्ष के लिए पट्‌टे

506 0.073

पर)

508 0.024

511 0.040

581 0.036

596 0.032

632ख 0.008

644 0.409

685 0.182

400 0.036 बेहड़ श्रेणी-

420ग 0.016 6(4)

422ख 0.024

योग . . 1.211

जनपद झाँसी में टुस्को लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना हेतु कार्यालय पत्र संख्या-42/यूपीनेडा/सौर पावर परियोजना/ 2023, दिनांक 23 मई, 2023 के क्रम मे निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2710/यूपीनेडा-एसई/600 मेगावाट झाँसी/टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2023 के –ष्टिगत उपरोक्त सोलर पार्क की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील गरौठा में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन-संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपकमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 1.211 हे0 (2.99 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 2.99 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

92 ख648 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क सं0 991/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-4-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम-नादौरा तहसील गरौठा के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम जिला तहसील परगना गांव गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0

संख्या

श्रेणी/ प्रकृति लिए भूमि पुनगर््रहीत की

रही है) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा नादौरा 289 0.048 बंजर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

338 0.178

विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये

श्रेणी-5(3)ड़

339क 0.065

प्रति एकड़ प्रतिवर्ष

344क 0.093

सांकेतिक मूल्य दर पर

350 0.020

30 वर्ष के लिए पट्‌टे

359ख 0.016

पर)

361मि0 0.038

384 0.040

386ख 0.405

386ड़ 0.300

411मि0 0.329

435 0.032

440 0.198

444 0.024

446 0.073

294 0.194 बेहड़ श्रेणी-

339ख 0.024 6(4)

341मि0 0.344

352 0.020

365/2 0.036

370/2 0.097

386ख 0.405

416मि0 0.324

419 0.044

443 0.850

योग . . 4.197भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 649 जनपद झाँसी में टुस्को लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना हेतु कार्यालय पत्र-संख्या-42/यूपीनेडा/सौर पावर परियोजना/ 2023, दिनांक 23 मई, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2710/यूपीनेडा-एसई/600 मेगावाट झाँसी/टुस्को लि0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2023 के –ष्टिगत उपरोक्त सोलर पार्क की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम नादौरा, तहसील गरौठा में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप (संशोधन)-संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 4.197 हे0 (10.37 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 10.37 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

20 जून, 2024 ई0

सं0 1286/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2024-सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा निर्माण खण्ड-5, बिजनौर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्रामों रतनपुरकलां, ललवारा, जटपुरा मेेें कुल क्षेत्रफल 1.4242 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या ...................... दिनांक .......................... को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक ...................... को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर ..................................... को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के उद्‌देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी, परगना कुन्दरकी, ग्रामों रतनपुरकलां, ललवारा, जटपुरा मेेें कुल क्षेत्रफल 1.4242 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

650 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु .................. कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर मुरादाबाद बिलारी कुन्दरकी रतनपुरकलां 1265ख 0.1624 1316 0.0560 1242 0.0700 1317 0.2088 1275 0.0638 योग . . 0.5610

ललवारा              230           0.1016
                    236           0.1232
                    323           0.1432
                    104           0.0616
                    165           0.3248

योग . . 0.7544

जटपुरा 261 0.0208 258 0.0880 योग . . 0.1088 कुल योग . . 1.4242

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में) 1 2 3 4 5 6

-विस्थापित परिवारोें की संख्या ''शून्य''-

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा मुरादाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 651

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

June 20, 2024

No. 1286/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2024–Whereas preliminary notification no. ................. dated ..................... was issued under sub section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilition and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.4242 Hectares of land in Villages- Ratanpur Kalan, Lalwara, Jatpura, Pargana-Kunderki, Tehsil-Bilari, District-Moradabad is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-5, Bijnor (name of requiring body) and lastly published on dated .............. The Deputy Collector/Assistant Collector ............... was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation of the resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, The Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose and the land to the extent of 1.4242 Hectares in Villages-Ratanpur Kalan, Lalwara, Jatpura, Pargana-Kunderki, Tehsil-Bilari, District-Moradabad as given in schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Moradabad to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of declaration to this effect. The summary of the rehabilitation and resettlement is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed acquisition)

District Tehsil Pargana Village Plot No. Area

1 2 3 4 5 6

Hectares

Moradabad Bilari Kunderki Ratanpur Kalan 1265ख 0.1624

1316 0.0560

1242 0.0700

1317 0.2088

1275 0.0638

Total . . 0.5610652 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6

Hectares Moradabad Bilari Kunderki Lalwara 230 0.1016

236 0.1232

323 0.1432

104 0.0616

165 0.3248

Total . . 0.7544

Jatpura 261 0.0208

258 0.0880

Total . . 0.1000

Grand Total . . 1.4242

SCHEDULE-B

(Land identified as settlement area for displaced families)

District Tehsil Pargana Village Plot No. Area earmarked for

rehabilitation 1 2 3 4 5 6

Hectares No. of Displaced Families is "Zero"

NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector Muradabad for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLIGIBLE, District Magistrate, Moradabad.

पी0एस0यू0पी0-17 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 27 जुलाई, 2024 ई० (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्‌, खण्ड-ख-नगर पंचायत, खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत। खण्ड-घ जिला पंचायत, मैनपुरी उपविधि 18 जून, 2024 ई0

सं0 2467/21-I/2023-24-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित, 1994 की धारा 239 (1) एवं 239 (2) के पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत संचालित दुकानों/प्रतिष्ठानों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्‌देश्य से उपविधि-विज्ञप्ति संख्या 1292/इक्कीस-7(10)-75-76, दिनांक 21 फरवरी (भाग-3) 1976 एवं संशोधित उपविधि-विज्ञप्ति संख्या 2688/इक्कीस-7(10)-75-76, दिनांक 29 अप्रैल, 1992 प्रचलित हैं। उक्त उपविधि-विज्ञप्ति संख्या 1292/इक्कीस-7(10)-75-76, दिनांक 21 फरवरी (भाग-3) 1976 की धारा 04, 08, 11, 12 एवं संशोधित उपविधि-विज्ञप्ति संख्या 2688/इक्कीस-7(10)-75-76, दिनांक 29 अप्रैल, 1992 तथा दण्ड में संशोधन/संवर्धन किया गया है। निम्नवत्‌ किये गये संशोधन/संवर्धन की मै रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा 242(4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूँ, जो उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(प्रस्तावित संशोधन)

उपविधि की धारा-04

विवरण

क्र0

सं0

वर्तमान

दर

संशोधित दर/

परिवर्धित दर

1 2

3 4

50.00 ₹ 500.00 ₹ 1. कपड़ा की दुकान (फेरी फुटकर)

30.00 ₹ 500.00 ₹ 2. परचून की दुकान

16 घ88 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

1                            2                                                  3              4
 3.   हलवाई की दुकान                                                           30.00 ₹          500.00 ₹
 4.   होटल                                                                     40.00 ₹        1,000.00 ₹
 5.   इमारती लोहे की बड़ी दुकान जिसमें पानी वाली पाइपों या उससे सम्बन्धित      50.00 ₹        2,000.00 ₹
     सामान,  इंजन,  कटीले  तार,  चाय   मशीन,  बाल्टी  जंगला,  जाल,  दरवाजा,
       सटर आदि
 6.    लोहे की छोटी दुकान जिसमें उपरोक्त   के अलावा ताला चावी, रेती, हथोडा,    30.00 ₹          500.00 ₹
      बोल्ट, कील, कब्जे, हैंडिल,   चटकनी आदि छोटे सामान हों।
 7.   बिना आरा मशीन इमारती लकड़ी की दुकान                                      50.00 ₹        1,000.00 ₹
 8.  जूते की दुकान                                                             40.00 ₹          500.00 ₹
 9.  गल्ले की दुकान जिसमें 10 कुन्तल से अधिक हो                                40.00 ₹        1,000.00 ₹
10.  बर्तन की दुकान                                                            60.00 ₹          500.00 ₹
11.    सोने चांदी के आभाूषण की दुकान                                          125.00 ₹        1,000.00 ₹
12.  कपड़े की फुटकर की दुकान                                                  100.00 ₹        1,000.00 ₹
13.  पुस्तक कॉपी स्टेशनरी की दुकान                                             25.00 ₹          500.00 ₹
14.  मेडिकल डॉक्टर की दुकान                                                    60.00 ₹        1,000.00 ₹
15.  चाय, लस्सी की दुकान                                                       20.00 ₹          500.00 ₹
16.    लकड़ी की टॉल (जलाने वाली लकड़ी)                                         50.00 ₹        1,000.00 ₹
17.  साइकिल की दुकान                                                           30.00 ₹        1,000.00 ₹
18.   विसातखाना जनरल स्टोर की दुकान                                            30.00 ₹          500.00 ₹
19.  कृषि सम्बन्धी व्यवसाय                                                     50.00 ₹        1,000.00 ₹

21. जलाने वाले कोयले की दुकान

40.00 ₹ 1,000.00 ₹

25.00 ₹ 500.00 ₹ 22. टीन की सामान बर्तन एल्युमिनियम का सामान टीन की चादर आदि की

दुकान

27. रेडियो की दुकान जहॉ पर मरम्मत होती है

28. रेडियो की दुकान जहॉ रेडियो बेचे जाते हों 30.00 ₹ 500.00 ₹

40.00 ₹ 500.00 ₹

50.00 ₹ 1,000.00 ₹ 29. फर्नीचर की दुकान जिसमें सोफा सैट, मशहरी, कुर्सी, टेबिल, चौकी, लकड़ी

के दरवाजे आदि

30. साइकिल रिक्शा के पाटर््‌स टाइपराइटर की दुकान 50.00 ₹ 500.00 ₹भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 89 1 2

3 4

33.  फल या सब्जी की दुकान                                                   25.00 ₹         500.00 ₹
34.   बिजली की मोटर पंखे बल्व तार लैम्प आदि की दुकान जहॉ पर बिजली के        40.00 ₹         500.00 ₹
     सम्बन्धी हर प्रकार के सामान बेचे जाते हों।
36.  लॉड्री की दुकान                                                        25.00 ₹         500.00 ₹
37.  समस्त बीज फुटकर की दुकान                                               25.00 ₹         500.00 ₹
38.  बाल काटने के सैलून की दुकान                                            15.00 ₹         500.00 ₹
41.    ऑटो मोबाइल के पार्ट्‌स बिक्री की दुकान                                     30.00 ₹         1,000.00 ₹
42.    अफीम गांजा, भांग, चरस, ताड़ी की दुकान                                      50.00 ₹         1,000.00 ₹
43.   शराब की दुकान                                                              100.00 ₹         5,000.00 ₹
45.  पत्थर के सामान की दुकान                                                  25.00 ₹          500.00 ₹
46.  क्रॉकरी की दुकान                                                         25.00 ₹          500.00 ₹
47.   खेल खेलने काम  आने वाली सामान की दुकान                                  30.00 ₹          500.00 ₹

50.00 ₹ 500.00 ₹ 49. रस्सी हर किस्म जैसे नारियल, सन बैल, सुतली बनी हुयी टाट पट्‌टी बोरा

मूॅज फर्श निवार की दुकान

40.00 ₹ 1,000.00 ₹ 51. समस्त प्रकार की चूना, सफेदी, सीमेण्ट बालू, मौरम, मार्बल चिप्स, रंगीन

सफेदी खड़िया, रामरख हर तरह की गेरू की दुकान

52. रूई बुनने की दुकान

53. मजिया चावल मशीन, चिवरा कुटने की दुकान

54. फेरी की साधारण वस्तुओं की दुकान

55. सीमेण्ट स्टोकिस्ट पर

56. सुरखी बनाने के व्यवसाय

57. बकरे के गोस्त बेचने की दुकान

58. मछली बेचने की दुकान

59. पावर थ्रेसर को बनाना

40.00 ₹ 500.00 ₹

75.00 ₹ 1,000.00 ₹

15.00 ₹ 300.00 ₹

100.00 ₹ 2,000.00 ₹

50.00 ₹ 1,000.00 ₹

50.00 ₹

-

25.00 ₹

-

75.00 ₹ 1,000.00 ₹90 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

1                              2                                                     3               4
60.   पम्पिंग सैट विक्रय                                                           100.00 ₹         2,000.00 ₹
61.    देसी घी, वनस्पति घी, खाद्‌य की दुकान                                         50.00 ₹         1,000.00 ₹
62.    चूरा, लाई, मूंगफली, बिस ्कुट, खिलौने की दुकान                                25.00 ₹           500.00 ₹
63.   खोया विक्रय व्यवसाय                                                           35.00 ₹         1,000.00 ₹
64.   किराने की दुकान पर                                                            40.00 ₹         1,000.00 ₹
65.    बोरिंग मैटेरियल नल आदि का सामान                                              50.00 ₹         1,000.00 ₹
66.   गैस प्लाण्ट (गेल इण्डिया)                                                           -      1,00,000.00 ₹
67.   टोल टैक्स (टोल प्लाजा)                                                              -      1,00,000.00 ₹
68.   ईट मण्डी/गिट्‌टी बालू मण्डी                                                         -        10,000.00 ₹
69.    मोटर साइकिल शोरूम/ऐजेन्सी                                                          -        10,000.00 ₹
70.   नर्सिंग होम                                                                         -        10,000.00 ₹
71.   ट्रेक्टर ऐजेन्सी                                                                    -        10,000.00 ₹
72.   गैस ऐजेन्सी                                                                         -        10,000.00 ₹
73.   फर्नीचर बनाने का गोदाम                                                              -         3,000.00 ₹
74.    दूध की डेरी/दूध कलैक्शन सेंटर                                                      -         2,000.00 ₹
75.   पनीर बनाने का कार्य                                                                 -         2,000.00 ₹
76.    मोबाइल टावर                                                                        -        20,000.00 ₹
77.   रिसोर्ट                                                                             -        20,000.00 ₹
78.    आयरन फर्नीचर वर्कशॉप                                                               -         5,000.00 ₹
79.   रेस्टोरेन्ट                                                                         -         2,000.00 ₹
80.   क्रीम निकालने की मशीन                                                               -         1,000.00 ₹
81.    फोटोग्राफर की दुकान                                                                -           500.00 ₹
82.    गमला/नाद/जाली आदि बनाने की दुकान                                                   -           300.00 ₹
83.   बैटरी मरम्मत की दुकान                                                               -           200.00 ₹
84.   छोटा गैस सिलेण्डर बेचने/गैस चूल्हा मरम्मत की दुकान                                  -              500. 00 ₹
85.    आईस कैण्डी बनाना                                                                   -         1,000.00 ₹
86.    अण्डों की थोक दुकान                                                                -         1,000.00 ₹
87.   साइकिल मरम्मत                                                                       -           200.00 ₹
88.    चूड़ियों की दुकान                                                                  -           200.00 ₹
89.    मोविऑयल की दुकान                                                                   -           200.00 ₹
90.   कैसेट बिक्री की दुकान                                                               -           200.00 ₹
भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 91
 1                             2                                                   3              4
 91.    टी0वी0, फ्रीज, वॉसिंग मशीन का शोरूम                                            -         2,000.00 ₹
 92.    डेकोरेशन की दुकान                                                              -          500.00 ₹
 93.  गुड़ की दुकान                                                                    -          200.00 ₹
 94.  ट्रांसपोर्ट ऐजेंसी                                                               -         2,000.00 ₹
 95.   धर्मकांटा                                                                       -         5,000.00 ₹
 96.  अन्य सभी प्रकार की गोदाम                                                         -         5,000.00 ₹
 97.    मोबाइल सैट बेचने की दुकान                                                      -         1,000.00 ₹
 98.  मोबाइल मरम्मत/रिचार्ज कूपन आदि की दुकान                                          -          500.00 ₹
 99.  सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान                                                      -         1,000.00 ₹
100.  गैस बैल्डिंग की दुकान                                                            -          200.00 ₹
101.  जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी का व्यवसाय                                -         5,000.00 ₹
102.  पक्की आढ़त                                                                       -         5,000.00 ₹
103.  कच्ची आढ़त                                                                       -         1,000.00 ₹
104.  जनरल स्टोर                                                                       -          500.00 ₹
105.  पम्प सैट, मोटर बाइन्डिग मरम्मत                                                   -         1,000.00 ₹
106.  मेडीकल स्टोर                                                                     -         1,000.00 ₹
107.    दुकान कृषि बीज कीटनाशक                                                         -         1,000.00 ₹
108.  दुकान बारदाना सभी प्रकार का                                                      -         1,000.00 ₹
109.  सब्जी फल आढ़त                                                                    -         1,000.00 ₹
110.  टेण्ट हाउस                                                                       -         2,000.00 ₹
111.  दुकान जूस तथा ठण्डे पेय पदार्थ                                                   -          500.00 ₹
112.  आटा चक्की                                                                        -         1,000.00 ₹
113.   धान कूटने   की मशीन                                                             -         2,000.00 ₹
114.    लकड़ी की खराद मशीन                                                             -         1,000.00 ₹
115.    चारा काटने की मशीन बेचने के लिये/भूसा की टाल                                   -          500.00 ₹
116.  तेल मिल                                                                          -         5,000.00 ₹
117.  आइसक्रीम प्लांण्ट                                                                -         2,000.00 ₹
118.  डेकोरेशन कार्य (ग्लास/लाइट)                                                      -         6,000.00 ₹
119.  मेटलाइजिंग प्लांट                                                                -         6,000.00 ₹
120.  हार्डवेयर की दुकान                                                               -         5,000.00 ₹
121.  दुकान बिल्डिंग मैटरियल                                                           -       10,000.00 ₹
92 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3
 1                               2                                                      3               4
122.    दुकान सीमेण्ट, गिटृटी, मोरम व सरिया आदि                                              -         2,000.00 ₹
123.   निजी शिक्षण संस्थान/जूनियर हाईस्कूल तक                                                -         5,000.00 ₹
124.   निजी शिक्षण संस्थान/हाई-स्कूल से इण्टरमीडिएट तक                                       -        10,000.00 ₹
125.   निजी शिक्षण संस्थान/बी0टी0सी0/बी0एड0/महाविद्यालय                                      -          25, 000. 00 ₹
126.   निजी शिक्षण संस्थान/मेडिकल कॉलेज                                                      -        50,000.00 ₹
127.     जूता निर्माणशाला                                                                    -         1,000.00 ₹
128.   विसातखाना थोक व्यापारी                                                                -         1,000.00 ₹
129.   बांस-बल्ली की दुकान                                                                   -         1,000.00 ₹
130.   बांस-बल्ली किराया भण्डार                                                              -         1,000.00 ₹
131.     कोयला की दुकान                                                                      -           500.00 ₹
132.   गैस बत्ती/जनरेटर आदि किराये की दुकान                                                  -           500.00 ₹
133.   बैंण्ड बाजा की दुकान                                                                  -         1,000.00 ₹
134.     आतिशबाजी की दुकान                                                                   -         2,000.00 ₹
135.   पॉल्ट्री फार्म                                                                        -         2,000.00 ₹
136.     चार पहिया शोरूम                                                                     -        15,000.00 ₹
137.   टैक्टर ट्राली थ्रेशर निर्माता                                                         -         5,000.00 ₹
138.   नर्सरी                                                                                -         2,000.00 ₹
139.   गत्ता, प्लेट- कटोरी, गिलास निर्माण                                                    -         2,000.00 ₹
140.   उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों पर                                                 -         2,000.00 ₹

उपविधि की धारा-08 धारा-08 (प्रस्तावित संशोधन)

अनुज्ञा पत्र में लाईसेंस की अवधि एक वर्ष अनुज्ञा पत्र में लाईसेंस की अवधि एक वर्ष होगी होगी जो 01 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर को समाप्त हो जायेगी। यदि लाईसेंस वर्ष की काल अवधि में प्राप्त किया गया हो तो भी वह 30 सितम्बर को समाप्त हो जायेगा।

जो 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी। यदि लाईसेंस वर्ष की काल अवधि में प्राप्त किया गया हो तो भी वह 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा।

उपविधि की धारा-11 धारा-11 (प्रस्तावित संशोधन)

लाईसेंस प्राप्त करने हेतु परिष्‌द के कार्यालय से 25 पैसे में प्रपत्र उपलब्ध होगा। प्रपत्र में स्वामी का नाम मय पते तथा किस दुकान एवं स्थान का पूरा ब्यौरा देना आवश्यक होगा।

विलोपितभाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 93

उपविधि की धारा-12 धारा-12 (प्रस्तावित संशोधन)

इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाईसेंस इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाईसेंस 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक बनवा लेना होगा। ऐसा न करने पर विलम्ब की अवधि के प्रत्येक माह के लिये 10 प्रतिशत अधिक फीस दण्ड के रूप में देनी होगी।

विलम्ब अवधि वित्तीय वर्ष की प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होगी।

की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। दिनांक 30 अप्रैल तक लाईसेंस नवीनीकरण न कराने पर लाईसेंस शुल्क मद प्रति रू0ः 1,000.00 तक रू0ः 50 प्रति माह व लाईसेंस शुल्क मद रू0ः 1,000.00 से अधिक पर रू0ः 100 प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा, जिसके भुगतान के उपरान्त लाईसेंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दण्ड प्रस्तावित संशोधित दण्ड

उ0प्र0 जिला परिष्‌द अधिनियम की धारा 240 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिष्‌द, मैनपुरी यह घोषणा करती है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधियों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर 250 रू0 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिनमें उल्लंघन जारी रहा है। 10.00 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न होने पर तीन माह तक का कारावास दण्ड भी दिया जा सकता है।

1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मैनपुरी यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्ड्‌य होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्ड्‌य होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाए कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

रितु माहेश्वरी आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

कार्यालय जिला पंचायत, फिरोजाबाद

उपविधि

18 जून, 2024 ई0

सं0 2468/21-1/2023-24-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(यथा संशोधित) की धारा-239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्‌ठा, टाईल्स, खपरा, चूना तथा सुर्खी भट्‌ठी आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु पूर्व में बनाई गई उपविधियों जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या-4682/तेईस-3 (6) (9)-91-92 दिनांक 18 अगस्त, 1992 द्वारा पुष्टि उपरान्त दिनांक 13 फरवरी, 1993 जो सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। उक्त उपविधियों की धारा-8 में वर्णित लाइसेन्स शुल्क की दरें जो आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या- 2890/इक्कीस-वि0सहा0-8(3) 2/2013-14 दिनांक 21 मइर््र, 2015 द्वारा संशोधित94 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 होकर दिनांक 11 जुलाई, 2015 को सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। जिला पंचायत द्वारा उक्त प्रचलित उपविधि की धारा-6, 8, 13 एवं दण्ड में दिये गये निम्नवत्‌ संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हॅू जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगेः

प्रचलित उपविधि संशोधित उपविधि

धारा-6

धारा-6

अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित रूप-पत्र पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद्‌ कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्‌ठे हेतु 10 रू0 प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिये 5 रू0 प्रति आवेदन-पत्र होगा।

अनुज्ञा हेतु निर्धारित रूप-पत्र पर आवेदन किया जायेगा जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्‌ठे हेतु 200 रू0 प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिये 100 रू0 प्रति आवेदन-पत्र होगा।

धारा-8 धारा-8
क्र0 व्यवसाय का नाम/विवरण वर्तमान सं0 लाइसेंस शुल्क (रू0) क्र0 व्यवसाय का नाम/विवरण वर्तमान सं0 लाइसेंस शुल्क (रू0)
1 चिमनी ईंट भट्‌ठा 10,000 1 चिमनी र्इंट भट्‌ठा (अ) 20 पाये तक 10,000 (ब) 20 पाये से अधिक 15,000
2 बिना चिमनी र्इंट भट्‌ठा 2,000 2 विलोपित -
3 5,000 टाईल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क 3 6,000 टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क
4 चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति 5,000 द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क 6,000 4 चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फू ंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क
1,000 5 चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क 5 चूना या सुर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने 1,500 या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क

धारा-13

धारा-13

01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक लाइसेन्स नवीनीकरण पर 300 रू0 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। कराना अनिवार्य होगा। 01 अक्टूबर से नवीनीकरण उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्‌ठा मालिक के कराने पर 300 रू0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क सहित विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

लाइसेन्स शुल्क जमा करना होगा। बिना अनुज्ञा प्राप्त

किये ईंट भट्‌ठा संचालन करने पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र

पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा

संशोधित)की धारा-240 के अधीन भट्‌ठा मालिक के

विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 95

वर्तमान प्रचलित दण्ड

संशोधित दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-249 के अन्र्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा। जो रू0 1000.00 तक तथा यदि ऐसी उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रू0 100.00 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाए कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

सं0 2469/21-1/2023-24-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्र्तगत शुगर मिल, आरा मशीन आदि फैक्ट्रियों व कारखानों के व्यवसायों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्‌देश्य से पूर्व में बनाई गई उपविधियॉं जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या- 4889/इक्कीस-3 (5)-91-92 द्वारा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 18 अगस्त, 1992 में प्रकाशित हो कर विज्ञप्ति संख्या-290/इक्कीस-वि0 सहा0-8(3)7/2013-14 द्वारा संशोधित हो कर सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 10 जनवरी, 2015 (भाग-3) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा उक्त प्रचलित उपविधियों में विलम्ब शुल्क का प्रावधान करते हुए प्रचलित दण्ड में निम्नवत्‌ किये गये संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूॅं, जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हाेंगी।

प्रचलित उपविधि संशोधित उपविधि

विलम्ब शुल्क-

विलम्ब शुल्क-लाइसेंस की अवधि दिनांक-01 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। जिसका नवीनीकरण लाइसेंस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व अथवा 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा। 01 मई से लाईसेंस नवीनीकरण कराने पर लाईसेंस शुल्क रू0 1,000.00 तक पर रू0 100.00 प्रतिमाह व लाइसेंस शुल्क रू0 1,000.00 से अधिक के मदों पर रू0 300.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। जिसके भुगतान के उपरान्त ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने अथवा बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर व्यवसायी के विरुद्व विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

17 घ96 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

प्रचलित दण्ड संशोधित दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम,1961 की धारा 249,के अन्तर्गत प्राप्त अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकाराेंे अधिकारोें का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियोें का उल्लंघन करेगा, करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो एक हजार वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा, जो रू0 रूपया तक का हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी 10,000.00 तक तथा यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रू0 100.00 सिद्धि के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा

है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो

कि तीन मास तक का हो सकेगा।

संं0 2470/21-1/2023-24-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्र्तगत विभिन्न प्रकार के व्यवसायोें यथा पक्की आढ़त, कच्ची आढ़त, हलवाई एंव कपडे़ की दुकान आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्‌देश्य से पूर्व में बनाई गई उपविधियॉं जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या-289/इक्कीस-वि0सहा0-8(3)/10-2013-14 द्वारा संशोधित होकर सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 10 जनवरी, 2015 (भाग-3) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं। जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा उक्त प्रचलित उपविधियों में विलम्ब शुल्क का प्रावधान करते हुए प्रचलित दण्ड में निम्नवत्‌ किये गये संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूॅं, जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हाेंगीः

प्रचलित उपविधि संशोधित उपविधि

विलम्ब शुल्क-

विलम्ब शुल्क-लाईसेंस की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से

31 मार्च तक की होगी। जिसका नवीनीकरण लाईसेंस अवधि

के पूर्ण होने से पूर्व अथवा 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य

होगा। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा। 01 मई से लाईसेंस

नवीनीकरण कराने पर लाईसेंस शुल्क रू0 1,000.00 तक

रू0 100.00 प्रतिमाह व लाईसेंस शुल्क रू0 1,000.00 से

अधिक के मदों पर रू0 200.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब

शुल्क देय होगा। जिसके भुगतान के उपरान्त ही लाईसेंस का

नवीनीकरण किया जायेगा।

लाईसेंस का नवीनीकरण न कराने अथवा बिना लाईसेंस

प्राप्त किये व्यवसाय करने पर व्यवसायी के विरुद्व विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 97

प्रचलित दण्ड संशोधित दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, अधिनियम, 1961 की धारा 249, के अन्तर्गत प्राप्त 1961 की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकाराेंे का प्रयोग अधिकारोें का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, करते हुये जिला पंचायत फिरोजाबाद यह निर्देेश देती है कि फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियोें का उल्लंघन से दण्डित होगा। जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से सकेगा, जो रू0 5000.00 तक तथा यदि ऐसा दण्डित होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें जा सकेगा जो रू0 50.00 प्रतिदिन होगा और अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन मास तक का हो सकेगा।

सकेगा।

संख्या-2471/21-1/2023-24--उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रान्र्तगत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों यथा गैस प्लांट, टोल प्लाजा एवं ईंट/गिट्‌टी/बालू मण्डी आदि व्यवसायों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्‌देश्य से पूर्व में बनाई गई उपविधियॉं जो आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या-288/इक्कीस-वि0सहा0-8(3) 2013-14 द्वारा संशोधित होकर सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश दिनांक 10 जनवरी, 2015 (भाग-3) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं।

जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा उक्त प्रचलित उपविधियों में विलम्ब शुल्क का प्रावधान करते हुए प्रचलित दण्ड में निम्नवत्‌ किये गये संशोधन की मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा-242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुष्टि करती हूॅं, जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हाेंगीः

प्रचलित उपविधि संशोधित उपविधि

विलम्ब शुल्क-

विलम्ब शुल्क- लाइसेंस की अवधि दिनांक 01

अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। जिसका नवीनीकरण

लाइसेंस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व अथवा 30 अप्रैल तक

कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा।

01 मई से लाइसेंस नवीनीकरण कराने पर लाइसेंस

शुल्क रू0 1,000.00 तक पर रू0 100.00 प्रतिमाह व

लाइसेंस शुल्क रू0 1,000.00 से अधिक के मदों पर

रू0 300.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

जिसके भुगतान के उपरान्त ही लाइसेंस का नवीनीकरण

किया जायेगा। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने अथवा

बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर व्यवसायी के विरुद्व

विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

98 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

प्रचलित दण्ड संशोधित दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-249, के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारोें का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/व्यवसायी इन उपविधियोें का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा, जो रू0 10,000.00 तक तथा यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकेगा जो रू0 100.00 प्रतिदिन होगा और अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकाराेंे का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फिरोजाबाद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रूपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डनीय होगा जो कि तीन मास तक का हो सकेगा।

रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

पी0एस0यू0पी0-17 हिन्दी गजट-भाग 3-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 27 जुलाई, 2024 ई० (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1/1996)

की धारा-15 एच के अन्तर्गत

सूचना

दिनांक 19 मार्च, 2024 ई0 सं0 591/मु0वा0नि0-आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 2120/आठ- 3-22-198विविध/14 दिनांक 24 अगस्त, 2022 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड नीति का निर्धारण किया गया है। अपर मुख्य सचिव के पत्रांक-2456/आठ-3-22-10 विविध/2019 दिनांक-23 सितम्बर 2022 द्‌वारा परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत टी0डी0आर0 उपविधि-2022 के प्रविधानों का उपयोग करते हुये सुविधा का चिन्हांकन एवं उसका विकास किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम मेें उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में स्थित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टर RRTS (Regional Rapid Transport system) से प्रभावित होने के कारण T.O.D. (Transit Oriented Development) नीति से अच्छादित क्षेत्रों के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 प्रभाव क्षेत्र (Influence Zone) की श्रेणी में आते हैं। वसुन्धरा योजना में RRTS मैट्रो लाईन एवं एलीवेटेड रोड का संरेखण योजना की पूर्वी व पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अतः टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार प्रश्नगत योजना को विकसित किये

86 ट610 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 जाने सम्बंधी प्रकरण में परिषद की 262वीं बैठक के मद संख्या-262/16 पर सर्वसम्मति से यह अनुमोदन प्रदान किया गया है कि ''टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार मैट्रो व आर0आर0टी0एस0 के प्रभाव क्षेत्र हेतु जन- सामान्य से अनापत्ति प्राप्त कर चिन्हांकन करते हुये गाजियाबाद महायोजना में समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाये।'', जिसके अनुपालन में Influence Zone में नियमानुसार चिन्हांकित किया गया है। (परिशिष्ट-क-मानचित्र के अनुसार)

क- नीति के प्रस्तर 3.1.6.1 के अनुसार प्रस्तावित RRTS कोरिडोर की केन्द्रीय रेखा के दोनों ओर 500.00 मीटर के भीतर का क्षेत्र।

ख- नीति के प्रस्तर 3.1.6.2 के अनुसार प्रस्तावित ट्रांजिट नोड के मध्य से 1.5 किमी0 के अर्धव्यास के भीतर का क्षेत्र।

ग-नीति में निर्धारित सीमा के अनुसार येाजना के ट्रंक रोड (18.00 मी0 से अधिक चौडे) को सीमा माना गया है। जिसमें सड़क के सम्मुख रो में आने वाली सम्पत्ति एवं उसके पीछे आने वाली सम्पत्तियों (अमेलन की स्थिति में मुख्य द्‌वार टं्रक सड़क पर होगा) को भी चिन्हांकित किया गया हैं।

Influence Zone को योजना में सेक्टरों के मेन डिविजन सड़क तक बढ़ाया गया है ताकि टी0ओ0डी0 का लाभ/प्रभाव सम्पूर्ण सेक्टरों पर आच्छादित हो तथा व्यवस्थित विकास हो सके एवं योजना व्यवस्थित रूप से विकसित हो, जिसके फलस्वरूप वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सेक्टर- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 व 18 हैं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं0 विकास परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में RRTS (Regional Rapid Transport system) के फलस्वरूप टी0ओ0डी0 (Transit Oriented Development) (Influence Zone) से आच्छादित क्षेत्रों में नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र टी0ओ0डी0 को चिन्हित किये जाने के सम्बंध में परिषद की 262वीं बैठक के मद संख्या-16 पर सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय कि- ''टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार मैट्रो व आर0आर0टी0एस0 के प्रभाव क्षेत्र हेतु जन-सामान्य से अनापत्ति प्राप्त कर चिन्हाकनं करते हुये गाजियाबाद महायोजना में समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाये''।

उक्त के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के दो मुख्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जन सामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रकाशित सूचना के उपरान्त परिषद में जन-सामान्य से कोई भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

परिषद द्‌वारा उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप एतद्द्‌वारा परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में आर0आर0टी0एस0 (Regional Rapid Transport system) के फलस्वरूप टी0ओ0डी0 (Transit Oriented Development) (Influence Zone -as per layout annexed) से आच्छादित क्षेत्र के सम्बंध में शासनादेश संख्या - 03/8-3-15-198 विविध/14 दिनांक 04 मार्च, 2015 व शासनादेश संख्या-2120/आठ.3-2-198 विविध/14 दिनांक 24 अगस्त 2022 के अनुसार लागू होंगे।

डॉ0 बलकार सिंह, आवास आयुक्त।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 611

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अर्जन अनुभाग)

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (उ0प्र0 अधिनियम-1,1966)

की धारा-28 के अन्तर्गत

सूचना

दिनांक 16 जुलाई, 2024 ई0

सं0-592/एल0ए0सी0/एच0क्यू-(मो0 3)-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुयी आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, मोहनलालगंज, लखनऊ" प्रस्तावित की जा रही है।

योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैः-

उत्तरः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खसरा सं0 818 भाग, खसरा सं0 816 भाग, खसरा सं0-815 भाग, खसरा सं0- 816/951 भाग, खसरा सं0 836 भाग, ग्राम बेली, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ खसरा सं0 1451 भाग, खसरा सं0 1447 भाग, खसरा सं0 1448 भाग, खसरा सं01436 भाग, खसरा सं01438 भाग, खसरा सं01431 भाग, खसरा सं01432 भाग, खसरा सं01418,खसरा सं01417 भाग, खसरा सं01412 भाग, खसरा सं01403 भाग, खसरा सं01404 भाग, खसरा सं01365 भाग, खसरा सं01367 भाग, खसरा सं0 1368 भाग, खसरा सं0 1370 भाग, खसरा सं0 1212 भाग, खसरा सं0 1210 भाग, खसरा सं0 1211 भाग, ग्राम शिवलर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0162 भाग, खसरा सं0161 भाग, खसरा सं0160 भाग, खसरा सं023 भाग, खसरा सं013 भाग, खसरा सं014 भाग, खसरा सं015 भाग, खसरा सं0 16 भाग, खसरा सं0 17 भाग, खसरा सं0 38 भाग, खसरा सं0 36 भाग, खसरा सं0 35 भाग, खसरा सं074 भाग, खसरा सं078 भाग, खसरा सं080,खसरा सं081 भाग, खसरा सं0109 भाग, खसरा सं085 भाग, खसरा सं086 भाग, खसरा सं087 भाग, खसरा सं0104 भाग, खसरा सं088 भाग, खसरा सं089 भाग, खसरा सं0100 भाग, खसरा सं0 103 भाग, खसरा सं092 भाग, खसरा सं0101 भाग, खसरा सं093 भाग, खसरा सं0102 भाग, खसरा सं099 भाग, ग्राम देहरामऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ खसरा सं0 57 भाग, खसरा सं0 2 भाग, खसरा सं0 3 भाग, खसरा सं0 7 भाग, खसरा सं0 11 भाग, खसरा सं019 भाग, खसरा सं020 भाग, खसरा सं039 भाग, खसरा सं040 भाग, खसरा सं0221 भाग, खसरा सं0220 भाग, खसरा स0218 भाग, खसरा सं0217 भाग, खसरा सं0215 भाग, खसरा सं0 212 भाग, खसरा सं0211 भाग, खसरा सं0199 भाग, खसरा सं0198 भाग, खसरा सं0328 भाग, खसरा सं0331 भाग, खसरा सं0332 भाग, ग्राम पहासा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

612 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

पूरबः खसरा सं030,खसरा सं029,खसरा सं027,खसरा सं024,खसरा सं023,खसरा सं022,खसरा सं0 21,खसरा सं020,खसरा सं018,ग्राम सिठौली कला, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 1, ग्राम रायपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 175, ग्राम पहासा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 123, खसरा सं0 131, खसरा सं0 132, खसरा सं0 133, खसरा सं0 135, खसरा सं0 136, खसरा सं0 137, खसरा सं0 141, खसरा सं0 142, खसरा सं0 143, ग्राम इचवलिया, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 1338, खसरा सं0 1339, ग्राम महुराकला परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

दक्षिणः इन्दिरा कैनाल पर खसरा सं0112,ग्राम हबुआपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0526,ग्राम सिठौली कला, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पश्चिमः मोहनलालगंज-गोसाईगंज मुख्य सड़क खसरा सं0766,ग्राम बेली, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं094,ग्राम हबुआपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त(भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104,महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-07, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आँफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09,वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक देखे जा सकते है।

योजना के क्षेत्र में स्थित निर्माणों व योजना की सीमा के 500.00 मीटर के अन्तर्गत आने वाली भूमि/निर्माण के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104,महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-लखनऊ-7, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

डा0 बलकार सिंह आवास आयुक्तभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 613

Notice under Section-28 of the U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam 1965

(U.P. Act. No.-1-1966)

Notice

DATE-16 JULY, 2024

No-592/एल0ए0सी0/एच0क्यु0-(मो0 3) The U.P. Awas Evam Vikas Parishad has framed a new scheme, called " Bhoomi Vikas Evam Grihasthan Yojna No. 03 Mohanlalganj, Lucknow" to solve the housing problem of the Lucknow city. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-

North: On Purvanchal Expressway Khasra No. 818 Part, Khasra No. 816 Part, Khasra No. 815 Part, Khasra No. 816/951 Part, Khasra No. 836 Part, Village- Beli, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 1451 Part, Khasra No. 1447 Part, Khasra No. 1448 Part, Khasra No. 1436 Part, Khasra No. 1438 Part, Khasra No. 1431 Part, Khasra No. 1432 Part, Khasra No. 1418, Khasra No. 1417 Part, Khasra No. 1412 Part, Khasra No. 1403 Part, KhasraNo. 1404 Part, Khasra No. 1365 Part, Khasra No. 1367 Part, Khasra No. 1368 Part, Khasra No. 1370 Part, Khasra No. 1212 Part, Khasra No. 1210 Part, Khasra No. 1211 Part, Village- Shiwlar, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 162 Part, Khasra No. 161 Part, Khasra No. 160 Part, Khasra No. 23 Part, Khasra No. 13 Part, Khasra No. 14 Part, Khasra No. 15 Part, Khasra No.16 Part, Khasra No, 17 Part, Khasra No. 38 Part, Khasra No. 36 Part, Khasra No. 35 Part, Khasra No. 74 Part, Khasra No. 78 Part, Khasra No. 80, Khasra No. 81 Part, Khasra No. 109 Part, Khasra No. 85 Part, Khasra No. 86 Part, Khasra No. 87 Part, Khasra No. 104 Part, Khasra No. 88 Part, Khasra No. 89 Part, Khasra No. 100 Part, Khasra No. 103 Part, Khasra No. 92 Part, Khasra No. 101 Part, Khasra No. 93 Part, Khasra No. 102 Part, Khasra No.99 Part, Village Dehramau, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 57 Part, Khasra No. 2 Part, Khasra No. 3 Part, Khasra No. 7 Part, Khasra No. 11 Part, Khasra No. 19 Part, Khasra No. 20 Part, Khasra No. 39 Part, Khasra No. 40 Part, Khasra No. 221 Part, Khasra No. 220 Part, Khasra No. 218 Part, Khasra No. 217 Part, Khasra No. 215 Part, Khasra No. 212 Part, Khasra No. 211 Part, Khasra No. 199 Part, Khasra No. 198 Part, Khasra No.328 Part, Khasra No. 331 Part, Khasra No. 332 Part, Village- Pahasa, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow.

East: Khasra No. 30, Khasra No. 29, Khasra No. 27, Khasra No. 24, Khasra No. 23, Khasra No. 22, Khasra No. 21, Khasra No. 20, Khasra No. 18, Village-Sithauli Kala, Pargana & Tehsil-614 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 01, Village-Raypur, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 175, Village-Pahasa, Pargana & Tehsil Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No.123, Khasra No. 131, Khasra No. 132, Khasra No. 133, Khasra No. 135, Khasra No. 136, Khasra No. 137, Khasra No. 141, Khasra No. 142, Khasra No. 143. Village- Echwaliya, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 1338, Khasra No. 1339, Village-Mahurakala, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow.

South: On Indira Canal Khasra No. 112, Village-Habuapur, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow. Khasra No. 526, Village-Sithauli Kala, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.

West: On Mohanlalganj-Gosaiganj Main Road Khasra No. 766, Village-Beli, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 94, Village-Habuapur, Pargana & Tehsil Mohanlalganj, Lucknow.

The details of the land incorporated in the scheme and map can be seen in the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Division Lucknow-07, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow on any working day between 11:00 AM to 02:00 PM.

The Land owners of the structures situated in the scheme and land/structure within 500.00 metre of the boundary of the scheme will also be liable to pay betterment fee/development charges according to requisite rules/provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.

The objections against the scheme shall be received at the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Division Lucknow-07, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow within 30 days from the first publication of this notice in Gazette Uttar Pradesh. After the due date, no objection will be accepted. The objection so submitted should clearly mark out the correct name of the scheme and the land/building/village name/Khasra number/Area of Land of the objector incorporated in the scheme and all other details.

Dr. Balkar Singh, Housing Commissioner.

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 615

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

(वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1/1996)

की धारा-15 एच के अन्तर्गत

सूचना

दिनांक 20 मार्च, 2024 ई0

संख्या-606/सी0ए0पी0-आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 2120/आठ-3-22-198विविध/14 दिनांक 24 अगस्त, 2022 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड नीति का निर्धारण किया गया है। अपर मुख्य सचिव के पत्रांक -2456/आठ-3-22-10विविध/2019 दिनांक -23 सितम्बर, 2022 द्‌वारा परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत टी0डी0आर0 उपविधि-2022 के प्राविधानों का उपयोग करते हुये सुविधा का चिन्हांकन एवं उसका विकास किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के विभिन्न सेक्टर मेट्रो रेल परियोजना से प्रभावित होने के कारण T.O.D.(Transit Oriented Development) नीति से आच्छादित क्षेत्रों के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 प्रभाव क्षेत्र (Influence Zone) की श्रेणी में आते है। इन्दिरा नगर योजना में मैट्रो लाईन का संरेखण योजना की दक्षिणी सीमा व योजना के मध्य में दक्षिण से उत्तर तक स्थित है। अतः टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार प्रश्नगत योजना को विकसित किये जाने सम्बंधी प्रकरण में परिषद की 262वी बैठक के मद संख्या 262/15 पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है कि ''टी0ओ0डी0 नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र हेतु जन-सामान्य से अनापत्ति कर चिन्हांकन करते हुये लखनऊ महायोजना में समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाये।'', जिसके अनुपालन में Influence Zone में नियमानुसार चिन्हांकित किया गया है।

(परिशिष्ट-क-मानचित्र के अनुसार)

क- नीति के प्रस्तर 3.1.6.1 के अनुसार प्रस्तावित मेट्रो रेल की केन्द्रीय रेखा के दोनों ओर 500.00 मीटर के भीतर का क्षेत्र।

616 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

ख- नीति के प्रस्तर 3.1.6.2 के अनुसार प्रस्तावित ट्रांजिट नोड के मध्य से 1.5 किमी0 के अर्धव्यास के भीतर का क्षेत्र।

ग- नीति में निर्धारित सीमा के अनुसार योजना के ट्रंक रोड (18 मी0से अधिक चौडे़) को सीमा माना गया है।

जिसमें सड़क के सम्मुख रो में आने वाली सम्पति एवं उसके पीछे आने वाली सम्पत्तियों (अमेलन की स्थिति में मुख्य द्‌वार ट्रंक सड़क पर होगा) को भी चिन्हांकित किया गया है।

Influence Zone को योजना में सेक्टरों के मेन डिविजन सड़क तक बढ़ाया गया है ताकि टी0ओ0डी0 का लाभ/प्रभाव सम्पूर्ण सेक्टरों पर आच्छादित हो तथा व्यवस्थित विकास हो सके एवं योजना व्यवस्थित रूप से विकसित हो।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में मेट्रो रेल के फलस्वरूप टी0ओ0डी0 (Transit Oriented Development) ( Influence Zone) से आच्छादित क्षेत्राें में नीति के अनुसार प्रभाव क्षेत्र को चिन्हित किये जाने क सम्बंध में परिषद की 262वीं बैठक दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में जनपद लखनऊ के समाचार पत्र में जन-सामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रकाशित सूचना के उपरान्त परिषद में जन-सामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव हेतु कुल 73 नग आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 67 नग पत्र प्रकाशित सूचना से सम्बन्धित नहीं है एवं 06 नग पत्र प्रकाशित सूचना से सहमत हैं। उक्त जन-सामान्य से प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव को परिषद की 264वी बोर्ड बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2024 के मद सं0- 264/14 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्‌वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

अतः परिषद द्‌वारा उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप एतद्द्‌वारा परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में मेट्रो रेल के फलस्वरूप टी0ओ0डी0 (Transit Oriented Development) ( Influence Zone-as per layout annexure) से आच्छादित क्षेत्र के सम्बंध में शासनादेश संख्या 03/8-3-15-198विविध/14 दिनांक 04 मार्च, 2015 व शासनादेश संख्या-2120/आठ-3-2-198 विविध/14 दिनांक 24 अगस्त, 2022 के अनुसार लागू होंगे।

रणवीर प्रसाद, आवास आयुक्त।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 617

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्‌ नूरपुर, (बिजनौर)

भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि-2023 सम्बन्धी नियम

06 मई, 2024 ई0

सं0 2116/न0पा0परि0नू0/24-25-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद्‌ नूरपुर, जनपद-बिजनौर, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-298(2) तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने सीमान्तर्गत किसी व्यक्ति, फर्म/कम्पनी, संस्था, सहकारी समिति, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थाओं, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जन हितार्थ भवन इत्यादि के ले-आउट प्लान या भवन प्लान तथा निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन तथा विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्‌देश्य से ''नगरपालिका परिषद्‌ नूरपुर, भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि-2023'' तैयार की गयी है। विज्ञप्ति सं0-1904/2023-24 दिनांक 24 फरवरी, 2024 का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला के अंक दिनांक 28 फरवरी, 2024 एवं दैनिक समाचार- पत्र शाह टाईम्स के अंक दिनांक 28 फरवरी, 2024 में हुआ। निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि-2023 के संबंध में कोई आपत्ति एवं जन सुझाव जन साधारण से प्राप्त नहीं हुआ। नगरपालिका परिषद्‌, नूरपुर जनपद-बिजनौर की बोर्ड बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के प्रस्ताव सं0-09 के अन्तर्गत भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि-2023 को राजकीय गजट में प्रकाशन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि-2023 राजकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्‌ नूरपुर की सीमा में प्रभावी होगी। स्वीकृत उपविधि का विवरण निम्नवत्‌ है-

भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि-2023

1-संक्षिप्त शीर्ष नाम, उद्‌देश्य, प्रारम्भ, प्रवृत्ति और विस्तार-

यह उप नियमावली ''नगरपालिका परिषद्‌, नूरपुर (बिजनौर) की भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण सम्बन्धी उप विधि-2023'' कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। इसका उद्‌देश्य निकाय क्षेत्र में किसी व्यक्ति, फर्म/कम्पनी, संस्था, सहकारी समिति, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थाओं, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जन हितार्थ भवन इत्यादि के ले-आउट प्लान या भवन प्लान तथा निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन तथा विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करना है। भविष्य मेें निकाय सीमा में होने वाले किसी परिवर्तन पर उक्त विधि स्वतः लागू होगी। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्रावधान भी इस उपविधि पर स्वतःप्रभावी होंगे तथा इस नियमावली केे लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

2-परिभाषा- उक्त उपविधि में-

(i) ''अधिनियिम'' से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916,''निकाय'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्‌, नूरपुर तथा ''निकाय बोर्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्‌, नूरपुर के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ii) ''नगर क्षेत्र'' से तात्पर्य नगर में स्थित प्रत्येक वार्ड/मौहल्ले के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी ग्राम व क्षेत्र द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्व विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा, अधिग्रहित क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित हो चुका हो।

618 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(iii) ''विनियमन'' से तात्पर्य भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन के अतिरिक्त निर्माण एवं फेर बदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

(iv) ''भवन मानचित्र'' से तात्पर्य भवन के ड्राईंग एवं विशिष्टियों के अनुसार ब्लू-प्रिन्ट से है जो निकाय में पंजीकृत नक्शानवीस/वास्तुविद/ड्राफ्ट मैन के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो तथा निकाय के अवर अभियन्ता/नामित अवर अभियन्ता (सिविल) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(v) ''निर्माण कार्य'' से तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें परिवर्तन/विचलन करना या उसे ध्वस्त करने से है।

(vi) "भवन" से तात्पर्य किसी मकान, उपग्रह, अरतगज, छादक (शेड) झोपड़ी या अन्य बाड़ा या ढांचे से है, चाहे वह पक्की ईंट, लकड़ी, मिट्‌टी, धातु या चाहे किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहे उसका उपयोग मनुष्य के रहने के लिये अथवा किसी अन्य कार्य के लिए किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, मकान की कुर्सी, जीना, देहली दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनलग्न न हो, की चारदीवारी से भिन्न किसी आहते की दीवार सम्मिलित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य कोई परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।

(vii) "नक्शा नवीस/मानचित्रकार" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्‌, नूरपुर (बिजनौर) के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्र/नक्शा से है।

(viii) ''भवन की ऊँचाई'' से तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टॉप से लेकर भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गई लम्बवत्‌ (Vertical) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मम्टी, मशीन रुम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

(ix) ''छज्जा'' से तात्पर्य ऐसे ढालनुमा या भूमि के क्षतिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो सामान्यतः धूप या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

(x) ''ड्रेनेज'' से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे- रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत पानी के बहाव हेतु उपयोग की गई पाईप लाईन भी सम्मिलित है।

(xi) ''निर्मित भवन'' से तात्पर्य ऐसे भवन से है जो निकाय क्षेत्र में इस उपविधि के लागू होने के पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा निकाय की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया है।

(xii) ''भू-आच्छादन (Ground Coverage)'' से तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

(xiii) ''ग्रुप हाउसिंग'' से तात्पर्य ऐसे आवासीय भवनों से है जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतन्त्र आवासीय ईकाईयां (Independent Apartment Unit) बनी हों तथा मूलभूत सुविधाओं जैसेः- पार्किंग, बाजार, जन सुविधायें आदि का प्रावधान हो।

(xiv) ''ले-आउट प्लान'' का तात्पर्य उस भवन मानचित्र/नक्शे से है, जो किसी तल के समस्त भू- खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था अथवा विभिन्न प्रकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

87 टभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 619 (xv) ''अवर अभियन्ता'',''अधिशासी अधिकारी'' व ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य क्रमशः नगरपालिका परिषद्‌ नूरपुर के अवर अभियन्ता, अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष से है।

(xvi)-''अधिभोग (Occupancy)'' से तात्पर्य उस प्रयोजन से है जिसके लिये भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है।

(xvii) ''स्वामी'' से तात्पर्य उस व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

(xviii) ''रेन वाटर हार्वेस्टिंग'' का तात्पर्य बरसात के पानी का उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊँचा उठाने से है।

(xix) ''सेटबैक'' का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार बाउन्ड्री- दीवाल के बीच छोड़ी गई खाली जगह/रास्ते से है।

(xx) ''बहुमंजिला भवन (Multi Storey Building)'' से तात्पर्य तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक के भवन से है।

(xxi) ''आवासीय भवन'' से तात्पर्य ऐसे भवन जिनमें सामान्यतः आवासी प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा से है। इसमें एक अथवा अधिक आवासीय ईकाईयां शामिल हो सकती हैं।

(xxii) "व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन" से तात्पर्य ऐसे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक व फुटकर बिक्री व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, आदि से है।

(xxiii) ''पार्किंग स्थल'' से तात्पर्य ऐसे चार दीवारी से बन्द या खुले स्थान से है जहां पर वाहन इकट्‌ठे रूप में खड़े हो सकते हैं परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिये पर्याप्त चौड़ा मार्ग बना हो।

(xxiv) "जनउपयोगी सेवा के निर्माण" से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा, जिसमें वृद्धाश्रम व गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

(xxv) "शासकीय सम्पत्ति" से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगरपालिका परिषद्‌, नूरपुर (बिजनौर) की सीमा में किया गया हो जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागाेंं के कार्यालय आदि के भवन से है।

(xxvi) "निवास गृह" से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो, से है।

620 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(xxvii) ऐसे शब्द जो उक्त उपविधि में सम्मिलित नहीं है का तात्पर्य वही होगा जोकि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standard यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में National Building Code एवं Bureau of Indian Standard के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

3-प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व भवन मानचित्र स्वीकृति- निकाय क्षेत्र में किसी भी नये निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन,परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इस उपविधि के अनुसार निर्माण करने के एक माह पहले अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्‌, नूरपुर को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसका इन्द्राज निकाय में सम्बन्धित लिपिक द्वारा एक रजिस्टर में किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्न सूचनायें व अभिलेख दिये जायेंगे-

(i) स्थल का भवन।

(ii) मानचित्र या नक्शा जिसमें-

ले-आउट प्लान का पैमाना 1ः500 होगा।

की-प्लान पैमाना 1ः1000/एन0टी0एस0 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1ः100 होगा।

(iii) स्थल के चारों तरफ की सीमायें/चौहद्‌दी तथा उनके नाम, सेटबैक का विवरण, समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण एवं भूमि मालिक का नाम।

(iv) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गाें का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी तथा सम्बन्धित भू- खण्ड की समीप हाईटेंशन तारों के गुजरने का विवरण।

(v) निकाय में पंजीकृत वास्तुविद/मानचित्रकार द्वारा नियामानुसार पैमाने पर निर्मित भवन मानचित्र व भवन निर्माण में आने वाली धनराशि का प्राकलन, भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र (विक्रय अभिलेख, दाखिल-खारिज, खतौनी आदि) का दस्तावेज।

(vi) सौ रुपये के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर फोटो युक्त शपथ-पत्र जिसमें आवेदक द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व के निर्विवादित होने, किसी न्यायालय में स्वामित्व सम्बन्धी विवाद लम्बित न रहने, किसी सरकारी भूमि/सार्वजनिक भूमि (जैसे-सड़क, नाला, नाली, तालाब, खाद के गड्‌ढे आदि) का अतिक्रमण न करने तथा नगरपालिका, नूरपुर की भवन उपविधि के अधीन भवन निर्माण करने के वचनबद्धता दर्शायी गयी हो।

(vii) आवेदक को अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से भवन के बनाने व उसके अधिभोग (जैसे-आवासीय, व्यवसायिक, शैक्षणिक, धर्मार्थ अथवा जन हितार्थ) के बारे में स्पष्ट रुप से बताना होगा।

(viii) भवन मानचित्र व परियोजना का नाम/स्वामी का नाम, भू-खण्ड का खसरा संख्या, हाउस टैक्स नम्बर, मौहल्ला, वार्ड संख्या, तहसील का पूरा पता अंकित होना आवश्यक होगा।

(ix) भवन मानचित्र के साथ स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, ऐलीवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेन्ट, लैण्ड स्केप प्लान, वातानुकूलित प्लान्ट, सीवरेज जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकासी की स्थिति व अन्य विवरण उपलब्ध कराना होगा।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 621

(x) भवन मानचित्र पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउन्ड कवरेज, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल, बेसमेन्ट का क्षेत्रफल आदि का विवरण देना आवश्यक होगा।

(xi) बहुमंजिला आवासीय व व्यवसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृति आवेदनों के साथ अग्नि शमन प्रणाली, आपात निकासी व अन्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण विवरण देना होगा साथ ही साथ फायर सेफ्टी विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा।

(xii) आवेदन के उपरान्त इस पर कर प्रभारी/वसूली प्रभारी द्वारा उक्त के सन्दर्भ में आख्या प्रस्तुत की जायेगी कि उक्त भूमि या भवन निकाय अभिलेखों में इन्द्राज है अथवा नहीं तथा निकाय का कोई कर उक्त भूमि/भवन पर अवशेष है अथवा नहीं तथा सम्पत्ति का नामान्तरण निकाय में भवन मानचित्र के अनुसार दर्ज है अथवा नहीं। पटल प्रभारी की जांच आख्या के उपरान्त आवेदन को स्थलीय जांच हेतु भवन मानचित्र देखने वाले पटल प्रभारी व निकाय में सिविल कार्य देख रहे अवर अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा जो स्थलीय निरीक्षण कर भूमि तथा प्लाट का मिलान करते हुये अपनी रिपोर्ट सही पाये जाने पर इस प्रकार देेंगे कि प्रस्तावित नक्शे के मुताबिक नियामानुसार निर्माण की स्वीकृति उचित है या नहीं। स्वास्थ्य के लिहाज से गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था मौजूद है अथवा नहीं तथा इस निर्माण की अनुमति देने में निकाय की किसी प्रकार की हानि की सम्भावना है या नहीं।

(xiii) विवाद की स्थिति में या आवश्यकता महसूस होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि से भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

(xiv) साधारण परिस्थितियों में निर्माण का प्रार्थना-पत्र आने की तिथि से 90 दिन के भीतर मानचित्र स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु स्वामित्व विवाद की स्थिति में प्रकरण के निस्तारण हेतु अतिरिक्त 15 दिवस लिया जा सकेगा। परन्तु किसी प्रकार की आपत्ति आने पर आवेदक को आपत्ति के सन्दर्भ में लिखित रुप में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्विवादित भवन मानचित्र की स्वीकृति यदि 90 दिन तक नहीं दी जाती है तो आवेदक अधिशासी अधिकारी के समक्ष एक सूचना-पत्र प्रस्तुत करने के 07 दिन के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकता है।

(xv) नक्शा स्वीकृति के उपरान्त यदि आवेदक उसके 10 प्रतिशत से अधिक भाग में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पुनः नया संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करना होगा तथा नियामानुसार इस पर अतिरिक्त शुल्क व उपकर देना होगा।

(xvi) स्वीकृति के उपरान्त अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष महोदय की रिपोर्ट पर निकाय बोर्ड द्वारा जनहित में उक्त स्वीकृति को कारण स्पष्ट करते हुये निरस्त किया जा सकेगा परन्तु इसके सन्दर्भ में सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था या फर्म को अपना पक्ष रखने की नोटिस आवश्य दी जायेगी। निकाय के उक्त निर्णय के सन्दर्भ में अपील अन्दर मियाद 30 दिन जिलाधिकारी-बिजनौर को प्रस्तुत की जा सकेगी।

(xvii) स्थलीय जाँच के उपरान्त आवेदन सही पाये जाने पर प्रार्थी को निम्नानुसार फीस व उपकर जमा करवाने हेतु अवगत कराया जायेगा।

4-भवन मानचित्र हेतु शुल्क व उपकर-

(i)-आवेदक को निकाय द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाने हेतु निम्न तालिका के अनुसार शुल्क अदा करना होगा-622 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 क्र0

भवन भूमिगत तल/ भू-तल शुल्क अतिरिक्त तल रू0 सं0

बेसमेन्ट शुल्क रू0 प्रति वर्ग प्रति वर्ग मीटर

रू0 प्रति वर्ग मीटर

मीटर

1 2

3 4 5

रु0 रु0 रु0

1 व्यवसायिक भवन/गोदाम/होटल/वर्क शॉप 40.00 20.00 10.00 /फैक्ट्री/विश्रामगृह/कारखाना आदि

2 आवासीय भवन

20.00 10.00 7.00

3 मिश्रित भवन (आवासीय/व्यवसायिक) 30.00 15.00 8.00

4 खाली प्लाट की बाउन्ड्री - 5.00 -

5 केवल छत या दीवार - 5.00 3.00

6 पार्क/उद्यान/नर्सरी लगाना - 3.00 -

(ii) यदि निर्माण लागत दस लाख या उससे अधिक होती है तो 1 प्रतिशत श्रम सन्निर्माण बोर्ड द्वारा आरोपित उपकर भवन मानचित्र शुल्क के अतिरिक्त देय होगा। उपकर के सन्दर्भ में शासन द्वारा दिये गये निर्देश स्वतः प्रभावी होगा तथा उपकर की धनराशि उसी के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है तो भवन मानचित्र शुल्क की उपरोक्त तालिका की दरें 1/2 (50 प्रतिशत) होगी परन्तु उपकर में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(iv) नक्शा स्वीकृति के उपरान्त यदि आवेदक उसके 10 प्रतिशत से अधिक भाग में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पुनः नया संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) सड़क पर निर्माण मलवा डालने के लिये प्रत्येक 50 वर्ग मीटर पर 30 दिन के लिये रु0 250.00 और इससे अधिक 30 दिन के लिये रु0 400.00 शुल्क देना होगा। निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री या भवन की टूट-फूट से होने वाले मलवे को इस प्रकार से नहीं रखा जायेगा कि यातायात या आवागमन में किसी प्रकार की बाधा हो। ऐसा संज्ञान होने पर निकाय द्वारा इसके सन्दर्भ में यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। भवन स्वामी को स्वयं के खर्चे से मलवे को निकाय द्वारा निर्धारित स्थान पर भिजवाना होगा अन्यथा निकाय निर्माण व विध्वंस अधिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही व जुर्माना वसूल सकेगी।

(vi) भवन मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा भवन मानचित्र शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप मे रोक ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी। उपकर की सम्पूर्ण धनराशि वापस कर दी जायेगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 623

(vii) अगर कोई व्यक्ति/संस्था/फर्म बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण के अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार निकाय को प्राप्त होगा। परन्तु अवैध निर्माण हटाये जाने के पूर्व निर्माण स्वामी के पास विकल्प होगा कि वह समझौता शुल्क/अर्थदण्ड जमा करते हुए अपना मानचित्र लाईसेन्सधारी नक्शा नवीस से बनवाकर तथा उपविधियोें में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगरपालिका परिषद्‌ में प्रस्तुत कर सकेगा और नगरपालिका परिषद्‌, ऐसे मानचित्र को अतिरिक्त समझौते शुल्क रु0 1,000.00 लेकर विचार कर सकेगी, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क रु0 2,000.00 लिया जायेगा।

(viii) उक्त उपविधि के अन्तर्गत भवन मानचित्र की दरें प्रत्येक 05 वर्ष के पश्चात्‌ स्वतः 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसके लिये किसी अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

5-आवासीय/व्यवसायिक कालोनियों की स्वीकृति-

निकाय क्षेत्र में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कालोनी का विकास बिना निकाय की स्वीकृति से नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक कालोनी के भवन मानचित्र स्वीकृति के लिये कुल निर्धारित क्षेत्र पर रु0 0.3 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क देना होगा। कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति के सन्दर्भ में-

(i) किसी फर्म/संस्था द्वारा कालोनी विकसित किये जाने से पूर्व प्रस्तावित भूमि को गैर कृषि क्षेत्र (आबादी क्षेत्र) राजस्व विभाग से घोषित करवाना अनिवार्य होगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र आवेदन के समय देना आवश्यक होगा। आवेदन के समय सम्बन्धी भूमि का अभिलेख व इसके स्वामित्व व उस पर किसी प्रकार के विवाद के सन्दर्भ में एक शपथ-पत्र देना आवश्यक होगा।

(ii) नई कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये आवश्यक होगा कि उसके अन्दर की सड़के कम से कम 3 मीटर चौड़ी हो तथा मुख्य सड़क से अप्रोच मार्ग कम से कम 6 मीटर चौड़ा हो।

(iii) कालोनी विकसित करने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था को कालोनी में जल निकासी, सड़कें, पेयजल व्यवस्था/पाईप लाईन, ओपन स्पेस, पार्क, पथ प्रकाश व्यवस्था, सीवर व्यवस्था आदि स्वयं करनी होगी तथा इसकी जानकारी स्वीकृति के समय शपथ-पत्र के साथ देनी होगी।

(iv) कालोनी के कम से कम 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क/ग्रीन स्पेस का निर्माण करना होगा तथा उसके अधिकतम 65 प्रतिशत भाग पर ही भवनों का निर्माण किया जा सकेगा।

(v) कालोनी की सड़कें यथा सम्भव समकोण पर मिलायी जायेंगी।

(vi) कालोनी स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति/फर्म को कालोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात्‌ ही इसके अन्दर के प्लाटों की बिक्री करने का अधिकार होगा। निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त इसके पूर्णतः का प्रमाण-पत्र निकाय को प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात्‌ कालोनी निकाय के प्रबन्धन में हो जायेगी और कालोनी के रहवासियों से नियामानुसार गृहकर/जलकर/जलमूल्य एवं अन्य कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा तथा कालोनी में विभिन्न सुविधायें एवं उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी निकाय वहन करेगा।

624 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(vii) निकाय द्वारा निर्माण के समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कराया जा सकता है तथा निकाय के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों को कालोनी विकसित करने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(viii) उपविधि के लागू होने से पूर्व विकसित की गई कालोनियों को निकाय बोर्ड की सहमति (साधारण बहुमत) से निर्धारित विकास शुल्क (3 रु0 प्रति वर्ग मीटर) व दस हजार रुपये अर्थदण्ड के साथ नये कालोनी की स्वीकृति की औपचारिकता की भांति स्वीकृति दी जा सकेगी परन्तु कालोनी विकसित करने वाले को कालोनी के निर्माण की पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, कालोनी का पूरा प्लान आदि के साथ कालोनी की विकसित सड़के व सम्पूर्ण इन्फ्रास्टेक्चर निकाय को सौंपना होगा। निकाय के प्रबन्धन में आने के उपरान्त कालोनी विकसित करने वाले व्यक्ति या संस्था द्वारा सडकों या अन्य इन्फ्रास्टेक्चर के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहीं उठाया जायेगा।

6-अन्य नियम व शर्तें-

(i) 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित किये जाने वाले भवनों के लिये जल संचयन प्रणाली/वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा तथा 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल का कम से कम 10 प्रतिशत भाग कंकरीट रहेगी/ कच्चा छोड़ना होगा।

(ii) भू-तल सहित तीन मंजिला भवन अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के समस्त भवनों हेतु तल अथवा बहु मंजिला भवन भू-कम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान निकाय के अवर अभियन्ता द्वारा इसकी जांच की जायेगी।

(iii) निकाय में प्रत्येक प्रकार के निर्माण हेतु निकाय द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नक्शा नवीस/मानचित्रकार द्वारा हस्ताक्षरित भवन मानचित्र पर ही विचार किया जायेगा। भवन मानचित्र हेतु लाईसेन्स निकाय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पांच हजार रुपये वार्षिक शुल्क लेकर अपने नियमों व शर्ताें के अधीन जारी करेगी।

(iv) भवन मानचित्र के साथ-साथ सम्बन्धित नक्शा नवीस/ड्राफ्ट मैन द्वारा सम्बन्धित भवन का अनुमानित लागत का आंगणन भी प्रस्तुत किया जायेगा। निर्माण लागत 10 लाख या उससे अधिक होने पर नियामानुसार उपकर लगाया जायेगा जो भवन मानचित्र स्वीकृति शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(v) भवन मानचित्र के शुल्क या भवन मानचित्र के लाईसेन्सिंग शुल्क में वृद्धि निकाय बोर्ड के दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की स्वीकृति से की जा सकेगी। परन्तु इन शुल्कों में किसी भी स्थिति में कमी या कटौती नहीं की जा सकती है।

(vi) व्यवसायिक भवनों को अपने कैम्पस के अन्दर ही पार्किंग, शौचालय, पेयजल व यूरीनल के साथ- साथ दिव्यांगों हेतु रैम्प, शौचालय, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था स्वयं करनी होगी। बहु मंजिला भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना भी अनिवार्य होगा।

(vii) उपविधि के लागू होने के पहले के निर्मित भवनों के ऊपर आंशिक या पूर्ण भाग पर निर्माण के आवेदन की दशा में अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के उपरान्त सम्पूर्ण निर्माण को नया निर्माण मानते हुए अांगणन तैयारभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 625 कराकर नियामानुसार भवन शुल्क व श्रम सन्निर्माण बोर्ड द्वारा आरोपित उपकर सम्बन्धित भवन स्वामी से जमा कराया जायेगा। पुराने निर्मित भवनों के ऊपरी भाग पर भवन निर्माण की अनुमति तभी दी जायेगी जब नीचे का निर्माण वैद्य व किसी प्रकार की सम्पत्ति विवाद या सरकारी भूमि या ग्राम समाज की भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त होगा। ऐसे प्रकरणों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में पुराने निर्माण व उसके स्वामित्व के सन्दर्भ में स्पष्ट उल्लेख आवेदक को करना होगा।

(viii) निकाय क्षेत्र में संक्रमित क्षेत्र में स्थित भू-खण्ड या भवन जिनके बैनामे ग्रामीण क्षेत्र में हुए हों उन्हें मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ अवशेष स्टाम्प शुल्क देय होगा।

(ix) मानचित्र स्वीकृत होेने के पश्चात्‌ यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद पाया जाता है या सम्बन्धित भूमि ग्राम समाज या किसी प्रकार की सार्वजनिक भूमि पायी जाती है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(x) जिन भूमि/भवनों का नगरपालिका अभिलेखों में क्रेता द्वारा नामान्तरण नहीं कराया है तो ऐसी दशा में मानचित्र स्वीकृति के समय नामान्तरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(xi) भवन निर्माण व इसके विनियमन के सन्दर्भ में अधिनियम में संशोधन या शासन स्तर से जारी किये गये शासनादेश स्वतः ही इस उपविधि पर प्रभावी होंगे।

(xii) निकाय द्वारा निर्माण के समय, समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कराया जा सकता है तथा निकाय के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों को भवन स्वामी द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(xiii) कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क से या नाली के बाहरी किनारे से तीन फीट छोड़कर बनाया जायेगा। परन्तु तंग गलियों (6 फीट से कम) में निर्माण 2 फीट भूमि छोड़कर किया जा सकेगा।

(xiv) भवन निर्माण में कोई जंगला या खिड़की इस प्रकार से नहीं लगाई जायेगी जिससे बराबर में रहने वाले को परेशानी हो।

(xv) छत का पानी नीचे तक पाईप द्वारा सरकारी नाली में उतारा जायेगा तथा सरकारी नाली न होने पर भवन स्वामी को स्वयं के खर्चे पर एक सोक पिट अपनी भूमि पर बनवाना आवश्यक होगा। यदि सरकारी नाली दूर है और भूमि निर्विवादित है तो भवन स्वामी को सम्बन्धित की सहमति से स्वयं के खर्चे से जल निकासी सरकारी नाली में करने की व्यवस्था करनी होगी।

(xvi) सरकारी नाली या सड़क के ऊपर जो प्रोजक्शन किया जायेगा उस पर अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा तथा नीचे का लिन्टर नाली के किनारे और ऊपर का नीचे के प्रोजक्शन से एक फीट से अधिक नहीं निकाला जायेगा। सड़क पर किसी प्रकार का कोई प्रोजक्शन नहीं किया जायेगा।

(xvii) लोक निर्माण विभाग (PWD) या राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे भवन मानचित्र हेतु रोड की अधिकतम चौड़ाई जिसमें दोनों तरफ के नाले सम्मिलित हैं, को छोड़कर ही स्वीकृति दी जा सकेगी तथा उक्त निर्माण रोड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों के अधीन होंगे।

626 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(xviii) निकाय बोर्ड अपने दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष, जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की स्वीकृति से इस उपविधि के किसी धारा में परिवर्तन किया जा सकता है या कोई नई धारा जोड़ी जा सकती है।

(xix) गु्रप हाउसिंग की दशा में 02 ब्लाकों के बीच न्यूनतम 8 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

(xx) भवन का पिलिन्थ (कुर्सी) भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊंचा रखना होगा तथा छत के सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न हो तथा कमरे का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग मीटर तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.4 मीटर रखनी होगी। तीन मंजिला या 12 मीटर से अधिक ऊंचे आवासीय भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 1 मीटर तथा व्यवसायिक भवनों में कम से कम 1.5 मीटर होना आवश्यक है।

7-भवन मानचित्र की स्वीकृति न प्रदान करने की परिस्थितियाँ-

निकाय द्वारा निम्न परिस्थितियाें में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार, की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि-

(i) प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमन्य भू-उपयोगिता से भिन्न हो।

(ii) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने के श्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों को स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(iii) धार्मिक स्थल के निर्माण की दशा में एक धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल की दूरी 100 मीटर से कम हो।

(iv) निर्माण में आवश्यक प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, मलजल निस्तारण व वेन्टीलेशन की समुचित व्यवस्था न हो।

(v) स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद हो या प्रस्तावित निर्माण से किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान होने की सम्भावना हो।

(vi) प्रस्तावित भवन के बेस्मेन्ट में इलेक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर, ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री का गोदाम आदि प्रस्तावित है।

दण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्‌्‌ नूरपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी उपविधि के प्रस्तर के उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जायेगा जो अंकन-1,000.00 (एक हजार) रुपये तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि सम्बन्धित द्वारा जानबूझकर अपराध किया जाता रहा है, रु0 25.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जा सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान न करने पर कारावास से दण्डित हो सकता है जो 6 माह तक हो सकता है।

(हा0) अस्पष्ट, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्‌,

नूरपुर (बिजनौर)।

88 टभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 627

सूचना

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सूचित करना है कि मेरे पुत्र का सही नाम भूमित

मिश्रा पुत्र सुभाष चन्द्र मिश्र है जो उसके शैक्षिक अभिलेख

में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या

8688 9759 4638 में उसका नाम आयुष मिश्रा अंकित हो

गया है वह उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को

उसके सही नाम भूमित मिश्रा (BHUMIT MISHRA) पुत्र सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृदय सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। मैने अपने पुत्र का स्वास्थ ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम नविश राज रख लिया है,। भविष्य में मेरे पुत्र को नविश राज पुत्र संतोष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सुभाष चन्द्र मिश्र के नाम से जाना पहचाना जाय। सुभाष

चन्द्र मिश्र पुत्र स्व0 संकठा प्रसाद मिश्र निवासी बाबूपुर

साथर पोस्ट-सिरसा चौराहा हण्डिया प्रयागराज-221503

सुभाष चन्द्र मिश्र नेहा सिंह, पुत्री उमेश प्रताप सिंह, निवासी 9ए/2 राम नारायण लाल रोड, बैंक रोड थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज।

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सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम

विनोद सिंह चौहान (Vinod Singh Chauhan) है जो उनके

आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेखों मेें अंकित है।

त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंकतालिका व प्रमाण पत्र रोल

नं0 5221694 में मेरे पिता का नाम VS Chauhan अंकित

हो गया है जो कि गलत है।

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम धैर्यवी सिंह कुशवाहा पुत्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा है जो उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का आधार कार्ड सं0-6837 2694 5724 में उसका नाम अंशी सिंह कुशवाहा अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को धैर्यवी सिंह कुशवाहा पुत्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा के नाम से जाना पहचाना जाये।

अवंतिका ंिसह चौहान, पुत्री विनोद सिंह चौहान,

निवासिनी-सी 48, सैनिक हाउसिंग सोसाइटी, सरोजनी नगर लखनऊ उ0प्र0।

धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, पुत्र स्व0जोखू लाल सिंह कुशवाहा, पता-145/13/2डी/ए, चांदपुर सलोरी, प्रयागराज।

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मेरी पुत्री का सही नाम गर्विता श्रीवास्तव पुत्री

शेखर श्रीवास्तव है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में

अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-6751

4577 3767 में आरोही श्रीवास्तव हो गया है जो कि

उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को गर्विता

श्रीवास्तव पुत्री शेखर श्रीवास्तव के नाम से जाना व

पहचाना जाए।

सूचित किया जाता है कि मेरे माता पिता का सही नाम क्रमशः स्वेता तिवारी तथा शिशिर कुमार तिवारी है जो उनके आधार कार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23235384 तथा इण्टरमीडिएट के अंकपत्र व प्रमाणपत्र अनुक्रमांक 23707642 में मेरे माता पिता का नाम क्रमशः स्वेता त्रिपाठी तथा शिशिर कुमार त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

राज वर्धन त्रिपाठी,

शेखर श्रीवास्तव, एस-3/70 अर्दली बाजार, वाराणसी।

पुत्र शिशिर कुमार तिवारी, पता- 196डी/4जे नया पुरा, करैली प्रयागराज।

628 उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

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मै राज नारायण तिवारी पुत्र श्री महेश नारायण तिवारी निवासी ग्राम सरैया, मजरे टाण्डा पोस्ट वारिसगंज परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी का हूॅ।

सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स लकी ट्रेडर्स, विवेक नगर, सुल्तानपुर उ0प्र0 कि साझीदार से अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 राम कुमार सिंह, निवासी- विवेक नगर, सुल्तानपुर पृथक हो गये है। इनका फर्म से कोई लेना देना, सरोकार व बकाया नही है। फर्म में नए साझीदार श्रीमती सुधा सिंह पुत्री स्व0 राम कुमार सिंह, निवासी-विवेक नगर सुल्तानपुर को शामिल किया गया है। वर्तमान में राम बहादुर सिंह, सौरभ सिंह एवं श्रीमती सुधा सिंह फर्म मेसर्स लकी टे्रडर्स में साझीदार है।

राम बहादुर सिंह,

साझीदारी।

मै सर्व साधारण कोे सूचित करता हूॅ कि मेरे पुत्र का सही नाम रितम तिवारी पुत्र राज नारायण तिवारी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2933 0153 5991 में उसका नाम हर्ष तिवारी अंकित है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को रितम तिवारी पुत्र राज नारायण तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

राज नारायण तिवारी।

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सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामपति पत्नी स्व0 नचकऊ है जो मेरे आधार सं0 6285 8008 1591 पास बुक तथा मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरा नाम रामावति अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामपति पत्नी स्व0 नचकऊ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

रामपति पत्नी स्व0 नचकऊ, ग्राम-कचरी, पोस्ट-वीरपुर (खाई), करछना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पिन कोड-212307

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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स इलेक्टोपलास, 1/34 साउथ साईड जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) की पार्टनरशिप डीड दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को हुई थी । जिसके अनुसार हमारी फर्म में पहले दो पार्टनर थे (1) श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व0 हरदवारी लाल गुप्ता (2) श्री सजल गुप्ता पुत्र स्व0 राकेश गुप्ता थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनसुार फर्म में नये साझीदार (3) श्री अंकुर गुप्ता पुत्र श्री पवन गुप्ता स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आए है तथा अब इस फर्म में क्रमशः तीन साझेदार हो गये है। (1) श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व0 हरदवारी लाल गुप्ता (2) श्री सजल गुप्ता पुत्र स्व0 राकेश गुप्ता (3) श्री अंकुर गुप्ता पुत्र श्री पवन गुप्ता साझेदार हो गये है।

संजय गुप्ता, साझेदार।

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ओम कंस्ट्रक्शन (पैन संख्याः-AABFO1841N) ग्राम, पोस्टः- बलुआ, थानाः- बलुआ, तहसीलः- सकलडीहा, जिलाः-चंदौली, उत्तर प्रदेश के नाम से पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म है जिसमें श्रीकांत सिंह, प्रभावती देवी एवं अभय कुमार सिंह पार्टनर थे जिसमें से श्रीकांत सिंह पुत्र स्व0 देवी प्रसाद सिंह का स्वर्गवास हो गया है अतः वर्तमान में प्रभावती देवी व अभय कुमार सिंह फर्म में पार्टनर है अब से ओम कंस्ट्रक्शन की जिम्मेवारी इन्ही की होगी।

अभय कुमार सिंह, ग्राम, पोस्टः- बलुआ, थानाः- बलुआ, तहसीलः- सकलडीहा, जिलाः-चंदौली, उत्तर प्रदेश।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय स्टील्स मेरठ रोड एवरी ऑटोमैटिक धर्म काँटा मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक कार्यालय मेरठ क्षेत्र मेरठ के यहां से दिनांक 08 दिसम्बर, 1986 को हुआ था रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में जयपाल सिंह,भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 27 जुलाई, 2024 ई0 (श्रावण 05, 1946 शक संवत्‌) 629

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सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उदय

राज पुत्र श्री प्रेम चंद्र है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-4668 0381

4350 में मेरा नाम सुशील कुमार मौर्य अंकित है, उपरोक्त

दोनों नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे उदय राज पुत्र

श्री प्रेम चंद्र के नाम से जाना व पहचाना जाए। उदय

राज पुत्र श्री प्रेम चंद्र ग्राम-बलकरनपुर, पोस्ट, थाना, विजयपाल सिंह, राजपाल सिंह पुत्रगण मामचन्द व शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह समस्त निवासीगण 570 सिविल लाईन (नार्थ) अंसारी रोड मुजफ्फरनगर पार्टनर थे। फर्म में दिनांक 01 जनवरी, 2006 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार जयपाल सिंह पार्टनर ने फर्म से त्याग पत्र दे दिया और फर्म में विजयपाल सिंह, राजपाल सिंह व शैलेनद्र कुमार पार्टनर रह गये। उसके पश्चात पार्टनरशिप डीड दिनांक 03 अप्रैल, 2014 के अनुसार फर्म से राजपाल सिंह पुत्र मामचन्द ने त्याग पत्र दे दिया और अब फर्म में विजयपाल सिंह व शैलेन्द्र कुमार पार्टनर रह गये है।

तहसील-सोराम, जनपद- प्रयागराज।

विजयपाल सिंह। उदय राज।

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मैं Anil Kumar Dubey S/o Mani Ram Dubey

R/o 254 मोहम्मदपुर, अमानीगंज, फैजाबाद, उ0प्र0 के पुत्र

ऋषी दूबे के हाई स्कूल अंकपत्र में त्रुटिवश मेरा नाम

A.K. Dubey दर्ज हो गया है। जबकि सही नाम Anil

Kumar Dubey है दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है।

भविष्य में Anil Kumar Dubey ही लिखा पढ़ा जाये।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म में0 ए0के0 कान्स्ट्रक्शन 62ए/1 चक एस0सी0 बसु रोड प्रयागराज में अरिन गुप्ता पुत्र श्री अनिल कुमार गुप्ता दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को बतौर नये भागीदार फर्म में शामिल हुए है। अब फर्म में अनिल कुमार गुप्ता, श्रीमती गायत्री केसरवानी तथा अरिन गुप्ता कुल तीन भागीदार हैं। जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः अनिल कुमार गुप्ता 50 प्रतिशत श्रीमती गायत्री केसरवानी 10 प्रतिशत तथा अरिन गुप्ता 40 प्रतिशत का होगा।

अनिल कुमार गुप्ता,

Anil Kumar Dubey, S/o Mani Ram Dubey, R/o 254 मोहम्मदपुर, अमानीगंज, फैजाबाद, उ0प्र0

भागीदार।

पी0एस0यू0पी0-17 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0। मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।


  1. ₹ ₹ 23. सिलाई मशीन व टाइपराइटर विक्रय की दुकान इससे सम्बन्धित ₹ ₹ 24. कपड़े की सिलाई की दुकान जिसमें एक मशीन चलती हो ₹ ₹ 25. कपड़े की सिलाई की दुकान जिसमें एक से अधिक हो ₹ ₹ 26. घड़ियों की दुकान जहॉ मरम्मत तथा बेची जाती हों। ₹ ₹ ↩
  2. ↩
  3. , , ↩
  4. ↩
  5. ↩
  6. ↩
  7. ↩
  8. ↩
  9. ₹ ₹ 32. फुटकर मिट्‌टी के तेल, डीजल, मोविऑयल बेचने की दुकान ₹ ₹ 35. लाउडस्पीकर तथा उससे सम्बन्धित सामान रखने वाली दुकान ₹ ₹ 39. कार जीप टैक्टर, ट्रक, मोटर-साइकिल आदि की दुकान ₹ ₹ 40. रसायनिक खाद की दुकान जिसमें सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित हो ₹ ₹ 44. हथियार आदि आर्मस या शस्त्र अथवा अन्य किसी प्रकार की दुकान ₹ ₹ 48. हर किस्म के वार्निस पेन्टस, तारपीन के तेल आदि की दुकान ₹ ₹ 50. मिट्‌टी पत्थर, सीमेण्ट सामान सेनेटरी फिटिंग के कार्य में आने की दुकान ₹ ₹ ↩
  10. ↩
  11. , , , , , ↩
  12. , ↩
  13. ↩
  14. ↩
  15. ↩
  16. ↩
  17. ↩
  18. ↩
Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 27 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-07-27.c_202407291604458316/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-07-27.c_202407291604458316.