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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette

Published 03 August 2024

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
31
Volume Num
78
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-08-03.c_202408051541197022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [संख्या 31

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विशय पृश्ठ संख्या

विशय

वार्शिक चन्दा

पृश्ठ संख्या

3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश

वार्शिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0 .. 975 975

भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश

591-610

भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

975

भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

1500

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 653-668

भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट

के अभिनिर्णय

भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के

अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975

भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का

क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका

परिषद्‌, खण्ड ख-नगर पंचायत,

खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)

भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 631-639 975

स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975

89 क592 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 206/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला जालौन के 02 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम

1 2 3

जालौन माधौगढ़ बेरा,

'' कालपी पाली,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 206/1-14/2022, Dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 206/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 02 Villages of District Jalaun specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 593

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2 3

Jalaun Madhogadh Bera

Jalaun Kalpi Pali

By order,

Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 207/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला झॉसी के 11 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

झॉसी झॉसी मठ, रमपुरा, पठारी, रिछौरा, खुर्द, झॉसी खास, झॉसी सिविल, डडियापुरा, मेरी, रूदपंचमहल, लहरगिर्द,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 207/1-14/2022, Dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 207/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 11 Villages of District Jhansi specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of594 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Jhansi Jhansi Math, Rampura, Pathari, Richhaura Khurd, Jhansi Khas, Jhansi Civil, Dadiya Pura, Mairi, Rund Panchmahal, Lehar Gird,

By order,

Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 208/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला ललितपुर के 21 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

ललितपुर तालबेहट तरगुवां, बिजरौठा, रामपुर, तालबेहट अन्दर, लड़वारी, तालबेहट बाहर,

'' ललितपुर वरौदा स्वामी, थनवारा, हदबाहर नगर पालिका, रामनगर (वाहर, ललितपुर (अन्दर हद), '' महरौनी कुम्हैड़ी,

'' पाली बन्ट, पाली, डोंगरा कलों, नाराहट,

'' मड़ावरा सैदपुर, चढ़रा, जैतूपुरा, कुरंट, लखन्जर,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 208/1-14/2022, Dated April, 25, 2022.

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 595

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 208/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 21 Villages of District Lalitpur specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Lalitpur Talbehat Targuwan, Bijrautha, Rampur, Talbehat Andar, Ladwari, Talbehat (Bahar).

Do. Lalitpur Baroda Swami, Thanwara, Lalitpur Rural, Ramnagar (Bahar), Lalitpur (Andar Had).

Do. Mehroni Kumheri.

Do. Pali Bant, Pali Rural, Dongra Kalan, Narahat.

Do. Madavra Saidpur, Chadra, Jaitupura, Kurrat, Lakhanger.

By order,

Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 209/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला हमीरपुर के 92 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

हमीरपुर हमीरपुर मनकी खुर्द, उमराहट, जमरेही तीर दरिया, सिकरोढ़ी दरिया, चन्दूपुर डांडा, चन्दूपुर दरिया, बदनपुर, कनौटा डांडा, गिमुहा डांडा, रिठौरा डांडा, गिमुहा दरिया, कनौटा दरिया, मेरापुर दरिया, रमेड़ी दरिया, खरौंज, रानीगंज, बिन्दपुरी, गुलाबगंज, देवीगंज, इन्दपुरी, नैठी डांडा, परसनी, आराजी धनपुरा, बहरौली दरिया, सिकरी, बहरौली डांडा, अतरार, नदेहरा, बबीना, बांक, कलौलीतीर दरिया, मजरा कुन्डौरा दरिया, मजरा कुन्डौरा डांडा, कुछेछा डांडा, सूरजपुर दरिया, चन्दुलीतीर, टिकरौली, कंजौली, सुमेरपुर देहात, बड़ागांव, पत्योरा दरिया, मौहर, इटरा, अतरइया, मिहुना, मंझूपुरडांडा शहरीक्षेत्र, मनकी खुर्द थोक दरिया, मनकीकला थोक दरिया, रमेड़ीडांडा नागरक्षेत्र, हमीरपुर।

596 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

1 2

3

हमीरपुर राठ गड़हर, चुरवा।

'' सरीला जमोड़ी डांडा, रतौली, जिटकरी दरिया, डांडा, न्यूली बासा, ररखेरा, इछौरा, बेदाँ डॉडा, हरदुवा, दांदौ, टाई, मुहम्मदपुर, भेडी डांडा, कनेरा, देवखरी, धौहल खुर्द, रहिरका, खरका, चिकासी, बरौली खरका, रिहटा, घुरौली।

'' मौदहा बजेहटा दरिया, बहडीनाअछपुराडांडा, गलिहामऊ, भटरा, मसगाँव, नौरंगा, चन्दौरा, छानी (पर0 मुस्करा), गौरा, भरसवां, परछछ, टोलामाँफ, भुलसी खादर, छानी (पर0मौदह), बकछा खादर, सिचौली, छिमौली, मौदहा (अण्डर टाउन) Z.A. ।

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 209/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 209/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 92 Villages of District Hamirpur specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Hamirpur Hamirpur Manki Khurd, Umrahat, Jamrehi Teer Daria, Sikrodi Daria, Chandupur Danda, Chandupur Daria, Badanpur, Kanauta Danda, Gimuha Danda, Rithaura Danda, Gimuha Daria, Kanauta Daria, Merapur Daria, Ramedi Daria, Kharaunj, Rani Ganj, Bindpuri, Gulab Ganj, Deviganj, Ind Puri, Naithi Danda, Parsani, Arazi Dhanpura, Bahrauli Daria, Sikri, Bahrauli Danda, Atrar, Nadehra, Babina, Bank, Kalauli Teer Daria, Majara Kundaura Daria, Majara Kundaura Danda, Kuchhechha Danda, Surajpur Daria, Chanduli Teer, Tikrauli, Kanjauli, Sumerpur Rural, Bada Gaon, Pateora Daria, Mauhar, Itra, Atraia, Mihuna, Manjhupur Danda Sahri Chhetra, Manki Khurd Thok Daria, Manki Kala Thok Dariya, Ramedi Danda Sahri Chhetra, Hamirpur.

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 597

1 2

3

Do. Rath Gadhar, Churwa.

Do. Sarila Jamauri Danda, Ratauli, Jitakiri Dariya, Danda, Neoli Basa, Rar Khera, Ichhaura, Benda Danda, Hardua, Dandau, Tai, Muhammadpur, Bhedi Danda, Kanera, Devkhari, Dhauhal Khurd, Rahirka, Kharka, Chikasi, Barauli Kharka, Rihuta, Ghurauli.

Do. Maudaha Bajehta Dariya, Bahdeena Achhpura Danda, Galiha Mau, Bhatra, Masgaon, Nauranga, Chandaura, Chhani (Par Muskera), Gaura, Bharsawan, Parchhachh, Tola Maf, Bhulsi Khadar, Chhani (Par Maudaha), Bakchha khadar, Sichauli, Chhimauli, Maudaha (under town).

By order,

Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 210/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला महोबा के 37 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

महोबा कुलपहाड शेरगढ़, सिमरिया, कुलपहाड, इंदौरा, खौनरिया, कुटरा, जैलवारा, पुरवा जैतपुर, मझगवां कला, रगोली, गुण्ड।

'' चरखारी बरेण्डा, खरेला, कमलखेडा, भटेवर, कलां, सूपा।

'' महोबा तिंदुही, रैपुरा खुर्द, चंदपुरा, नैगवाँ, बीजानगर, दमौरा, फतेहपुर बजरिया, दरीबा, महोबा, मिरतला, हिलुवा, पिपरा माफ, शमसेराफुटेरा, मुरानी, टौटिया बरा, श्रीनगर, कबरई अंडर टाउ, गौहारी, अंदरटा, बघवा (अंडर टाउन), मरहठी अंदर टा, मोचीपुरा अंदर।

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

598 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 210/1-14/2022, Dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 210/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 37 Villages of District Mahoba specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Mahoba Kulpahar Shergarh, Simariya, Kulpahar (Rural), Indaura, Khaunariya, Kutra, Jailwara, Purwa Jaitpur, Majhagawa Kalan, Ragaulli, Gund.

Do. Charkhari Barenda, Kharela, Kamal Khera, Bhatewara Kalan, Supa.

Do. Mahoba Tinduhi, Raipura Khurd, Chand Pura, Naigawan, Bija Nagar, Damaora, Fatehpur Bajaria, Dariba, Mahoba, Mirtala, Hiluwa, Pipra Maaf, Samsera Phutera, Murani, Totia Bara, Sri Nagar, Kabrai Under Town, Gauhari Under Town, Baghwa Under Town, Marhathi Under Town, Mochipura Under Town.

By order,

Manoj Kumar Singh, Additional Chief Secretary.

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

07 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 राज्य कर-1-1893/11-2023-15/2023-राज्य कर विभाग के श्री अमरनाथ यादव-II (ज्येष्ठता क्रमांक- 1294), अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0-37,400-67,000 ग्रेड पे रु0-8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (वेतनमान रु0-37,400-67,000, ग्रेड पे रु0-8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर एतद्‌द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2- उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 599

सं0 राज्य कर-1-1906/11-2023-20/2023-राज्य कर विभाग के श्री अंजनी कुमार अग्रवाल (ज्येष्ठता क्रमांक- 1585), संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0-15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल- 12) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0-37,400-67,000, ग्रेड पे रु0- 8,700/- पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर एतद्‌द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2- उक्त अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से नितिन रमेश गोकर्ण, अपर प्रमुख सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

19 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 रा0क0-1-1702/11-2023-27/19-आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-स्था0-2-पी0एफ0-श्रीमती डौली, उपायुक्त/2023-24/501/राज्य कर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से प्राप्त श्रीमती डौली, उपायुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ के अनुरोध पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती डौली, उपायुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ के गृह जनपद निम्नवत परिवर्तित किये जाने की एतद्‌द्वारा स्वी—ति प्रदान की जाती है-

क्र0 सं0 नाम पदनाम गृह जनपद परिवर्तित गृह जनपद

1 2 3 4 5

1 श्रीमती डौली उपायुक्त राज्य कर प्रयागराज

देवरिया

(इलाहाबाद)

2- उपरोक्त गृह जनपद परिवर्तन की स्वी—ति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि यह गृह जनपद परिवर्तन उक्त अधिकारियों के सेवाकाल में अंतिम होगा।

आज्ञा से रघुवीर प्रसाद, उप सचिव।

आबकारी विभाग

अनुभाग-1

17 नवम्बर, 2023 ई0

प्रोन्नति

सं0 20/2023/2393/ई-1/तेरह-23-146/2016 टी0सी0-2-आबकारी विभाग के निम्नलिखित आबकारी निरीक्षक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर (वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 नया वेतनमान 56,100 से 1,77,500, लेबल-10) में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है-

90 क600 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 क्र0 सं0 नाम

1

2

1 श्री अजीत सिंह यादव (ज्येष्ठता क्रमांक-478)

2-उपर्युक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल आबकारी निरीक्षक के पद से कार्यमुक्त होकर सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगें। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत अपने कार्य का निवर्हन करते रहेंगे। इस हेतु उन्हें अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

आज्ञा से दिव्य प्रकाश गिरि, विशेष सचिव।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अनुभाग-1

17 अक्टूबर, 2023 ई0

नियुक्ति

सं0 409484/2023/आई/2023/64-1001(001)/1/2023-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2021, के आधार पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-

बैच वर्ष स्थायी पता तैनाती का क्र0 सं0

नाम/अनुक्रमांक/ लो0से0आ0 मेरिट क्रमांक

पिता/ माता का नाम

जनपद

1 2 3 4 5 6

1 सुश्री काजोल सिंह श्री अनिल कुमार/ 2021 सी-293 विनीत खण्ड,

जौनपुर 017001/3

गोमतीनगर, लखनऊ-226010

श्रीमती किरण सिंह

2- उक्त अधिकारी की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के क्रमांक के अनुसार निर्धारित होगी तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी संवर्ग में उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

3- नवनियुक्त अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु संबंधित प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हो, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जाभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 601 सकता है। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई मानदेय/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

4- उक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित किये जाने में बाधक हो, अथवा अभ्यर्थी की अनिवार्य योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5- उपरोक्त नवनियुक्त अधिकारी जनपद में 15 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों, सेवा सम्बन्धी नियमों, विभागीय योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमों, फील्ड नियमों व कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 15 दिवस के कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से सुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिव।

सहकारिता विभाग

अनुभाग-2

26 अक्टूबर, 2023 ई0

नियुक्ति

सं0 I/414291/49-2-2023-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-96 के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 सहकारी न्यायाधिकरण में उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम-253 में वर्णित प्राविधानानुसार श्री रामकृष्ण उपाध्याय, सेवानिवृत्त, जनपद न्यायाधीश को सहकारिता अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या- 684/49-2-2018-7(10)/94 टी0सी0, दिनांक 01 मई, 2018 द्वारा नियम संख्या-255 के अन्तर्गत 6 वर्ष अथवा 66 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो पूर्व में घटित हो के लिए अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य सहकारी न्यायाधिकरण लखनऊ के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी।

2- श्री राम—ष्ण उपाध्याय की जन्मतिथि 05 नवम्बर, 1957 है, जिसके अनुसार उक्त पद पर उनका कार्यकाल 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दिनांक 04 नवम्बर, 2023 को समाप्त हो रहा है अतः उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम-255 (ख) में उल्लिखित प्राविधान के .अन्तर्गत श्री राम—ण उपाध्याय, अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य सहकारी न्यायाधिकरण लखनऊ का उक्त पद पर कार्यकाल दिनांक 04 नवम्बर, 2023 के पश्चात्‌ एक (01) वर्ष तक बढाए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती है।

3- श्री राम—ष्ण उपाध्याय को उ0प्र0 सहकारी समिति नियामवली 1968 के नियम-254 के अनुसार वेतन एवं अन्य परिलब्धियाँ देय होगी।

आज्ञा से बी0एल0 मीणा, प्रमुख सचिव।

602 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

चीनी उद्योग विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय ज्ञाप

07 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 1499/46-3-2023-28(73)/78-उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के सीधी भर्ती के अधिकारियों को, जिनके नाम एवं पद नाम नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित है, उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से, उनके पद पर स्थायी किया जाता है-

अधिकारी का नाम व पद नाम नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण (सीधी

क्रम सं0

भर्ती/पदोन्नति) की तिथि

परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने/ स्थायीकरण की तिथि

1 2

3 4

सर्वश्री-

1 महेन्द्र कुमार जिला गन्ना अधिकारी,

22.11.2019 (सीधी भर्ती) 22.11.2021 जौनपुर।

2 मनोज कुमार, बीज उत्पादन

10.12.2019 (सीधी भर्ती) 10.12.2021 अधिकारी/आबद्ध जिला गन्ना अधिकारी, अमरोहा।

3 धनीराम, बीज उत्पादन अधिकारी, देवरिया। 19.11.2019 (सीधी भर्ती) 19.11.2021

आज्ञा से दिव्य प्रकाश गिरि, विशेष सचिव।

वित्त विभाग

सामान्य

अनुभाग-2

विविध

30 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 I/436977/2023/जी-2-317/दस-2023-59/81-जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम-11(1), कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम-11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस रूल्स 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय घोषित करती हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलब एक प्रतिशत) होगी। यह दर 01 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

आज्ञा से दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 603

FINANCE DEPARTMENT

SECTION-2

Notification

Miscellaneous

November 30, 2023

No. /G-2-317/X-2023-59-81–In accordance with the provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Hon'ble Governor is pleased to announce that the rate of interest on deposits and also on the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh) Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 7.1 % (Seven point one percent) with effect from 01st October, 2023 to 31st December, 2023 during the Financial year 2023-2024, on all accounts. This rate will be in force w.e.f. 01st October, 2023.

By Order

Deepak Kumar,

Additional Chief Secretary.

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग

12 अक्टूबर, 2023 ई0

पदोन्नति

सं0 I/406061/63-व0उ0-2023-उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 11(2)/02/पी-9/सेवा-1/2023-24 दिनांक 11 अगस्त, 2023 के क्रम में श्री गोपाल हरि मिश्रा, अधीक्षक उत्पादन को तात्कालिक प्रभाव से सहायक आयुक्त उद्योग (हथकरघा) वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- (लेवल-10) के पद पर पदोन्नति करके हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।

2- पदोन्नति द्वारा सहायक आयुक्त उद्योग (हथकरघा) के पद पर नियुक्त श्री गोपाल हरि मिश्रा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि, यदि इस अवधि को बढ़ाया न जाय, पर रहेंगे।

3- प्रश्तगत प्रोन्नति से सम्बन्धित यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन लम्बित हो तो उक्त चयन परिणाम उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से सत्येन्द्र प्रताप सिंह, अनु सचिव।

604 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

17 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1152/81-4-2023-राज्य की नदियाँ सिंचाई एवं जल आधारित आर्थिक गतिविधियों के लिये महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ जल में पाये जाने वाली जैव विविधता के लिये प्रा—तवास भी हैं। राज्य की नदियों में पाये जाने वाले वन्य जीवों में गांगेय डाल्फिन, घडियाल, मगरमच्छ, विभिन्न प्रजाति के कछुए, उदबिलाव आदि के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की मछलियां भी पायी जाती हैं।

जलीय जन्तुओं में गांगेय डाल्फिन भोजन-श्रृंखला में शिखर पर स्थापित होने के कारण साफ पानी वाले जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन्य जीव है, जिसकी उपस्थिति जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में सभी सहचरी प्रजातियों की उपस्थिति भी दर्शाती है।

गत वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य की नदियों में किये गये सर्वेक्षण कार्य में गांगेय डाल्फिन की उपस्थिति गंगा, यमुना, चम्बल घाघरा, राप्ती, गेरुआ आदि नदियों में पायी गयी है। राज्य में गंगा नदी के लगभग 1200 किमी0 के विभिन्न हिस्सों में इसकी उपस्थिति पायी गयी है। एक अनुमान के अनुसार प्र—ति में पायी जाने वाली गांगेय डाल्फिन की कुल संख्या का लगभग 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य की नदियों में पायी जाती है। अतः इसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की विशेष जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य की है। वर्ष 2015 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 1272 गांगेय डाल्फिन पाये गये।

राज्य की नदियाँ —षि कार्य हेतु जल का स्रोत होने के साथ-साथ नदियों में पायी जाने वाली मछलियों के शिकार पर आधारित समुदायों के लिये जीविकोपार्जन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। नदियों में गांगेय डाल्फिन की उपस्थिति एक तरफ पर्याप्त मात्रा में मछलियों की उपलब्धता प्रदर्शित करती है, वहीं दूसरी ओर यह नदियों का जल अपेक्षा—त स्वच्छ होना भी बताती है। इसके संरक्षण मात्र से जलीय पारिस्थतिकीय तंत्र के सभी घटकों एवं प्रक्रियाओं का संरक्षित किया जा सकता है तथा जल आधारित जीविकोपार्जन करने वाली हाशिये पर स्थित समुदायों की आजीविका सुरक्षित करने हेतु भी इसका संरक्षण आवश्यक है।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 के पत्र संख्या-986/डाल्फिन दिनांक 29 सितम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव का सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से गांगेय डाल्फिन (Platanista gangetica) को उ0प्र0 राज्य का जलीय जीव घोषित किये जाने स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

आज्ञा से मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 605

आयुष विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

05 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 1709/96-आयुष-1-2024-डब्लू-307/2019-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पूर्व पत्र संख्या- 322(1)/7/डी0आर0/एस-11/2012-13, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त-325 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियाँ शासन को उपलब्ध करायी गयी थी। प्रश्नगत पद के 01 (एक) अभ्यर्थी डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी, श्रेणी दिव्यांग (पी0बी0) का चयन न होने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी थी, तदोपरान्त शासन द्वारा चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के 544 पदों पर प्रेषित अधियाचन के क्रम में आयोग द्वारा सम्पन्न स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल न होने के कारण याची डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी को साक्षात्कार हेतु आहूत नहीं किया गया, जिसके –ष्टिगत याची डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा पुनः मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-4276/2020 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2020 को अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत्‌ है-

"The State Public Service Commission is directed to permit the petitioner for the interview provisionally against the post reserved for partial blind candidates and the result thereof shall be kept under sealed cover."

1- उक्त दोनों रिट याचिका संख्या-22147/2019 तथा 4276/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समेकित रूप से सुनवाई करते हुये दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किया गया-

9. Considering the aforesaid stand, both the petitions are disposed of with direction to the opposite parties to appoint the petitioner on the post of Medical Officer (Ayurvedic) and place him in the seniority list just above opposite party no.3, as she is the lowest person in the merit list of the candidates belonging to physically handicapped persons.

2- सूच्य है कि मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के विरुद्ध मा0 आयोग द्वारा विशेष अपील (डिफेक्टिव) सं0-573/2023 दाखिल की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किया गया-

On a plain reading of the judgment impugned, we find that the impugned order passed by the Writ Court is a consent order, therefore, in the circumstances of the case, the adjustment of the respondent no.1 as well as other affected candidates shall abide by the outcome of the special appeal.

3- उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के समादर में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर चयन के प्रकरण (विज्ञापन संख्या-01/2013/14, विभाग संख्या सेवा-11/66) में पी0एच0-पी0बी0 के श्रेणी के अन्तर्गत समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठताक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि0सं0-51420504922 (श्रेणी-सामान्य/पी0एच0-पी0बी0) को शासन द्वारा अधिसंख्य पद सृजित किये जाने की प्रत्याशा में, प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये जाने का मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा निर्णय लेते हुये यह संस्तुति की गयी कि मुख्य सूची में अभ्यर्थी राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि0सं0-51420504922 (श्रेणी- सामान्य/पी0एच0-पी0बी0) का स्थान क्रमांक-324 पर चयनित अभ्यर्थी ममता कुमारी, रजि0सं0-51440024433 (अनु0 जनजाति/महिला/औप0) के नीचे तथा क्रमांक-325 पर चयनित अभ्यर्थी शेर बहादुर प्रसाद, रजि0सं0-51440004341 (अनु0जनजाति/औप0) के ऊपर रहेगा।

606 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

उपरोक्त चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-573/2023 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग बनाम डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

उक्त के –ष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थी डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी की संस्तुति, उनके आवेदन पत्रादि मूलरूप में संलग्न कर मा0 आयोग द्वारा शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये गये, जिसका विवरण निम्नवत्‌ है-

रजिस्ट्रेशन चयनित अभ्यर्थी पिता का नाम गृह पत्र व्यवहार का पता स्थायी पता नम्बर

का नाम

जनपद

1 2 3 4 5 6

51420504922 राधेकान्त स्व0 राज बाराबंकी 555ग/ए-211, सुभाष ग्राम-मेहौरा, पो0-हथौधा चतुर्वेदी कुमार चतुर्वेदी

नगर, मानस नगर, (जरियारी), थाना-राम

लखनऊ-226023 सनेही घाट, तहसील-

सिरौली गौसपुर,

बाराबंकी, उ0प्र0-225405

4- मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ, द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के समादर में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर चयन के प्रकरण (विज्ञापन संख्या-01/2013/14, विभाग संख्या सेवा-11/66) में पी0एच0-पी0बी0 के श्रेणी के अन्तर्गत समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठताक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी श्री राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि0सं0-51420504922 (श्रेणी-सामान्य/पी0एच0-पी0बी0) की नियुक्ति हेतु शासन द्वारा अधिसंख्य पद सृजित किये जाने की प्रत्याशा में संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

5- मा0 आयोग के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त संस्तुति के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2024 द्वारा वांछित आख्या निदेशक आयुर्वेद सेवायें से आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त-325 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या-1/2013-14 दिनांक 24 अगस्त, 2013 प्रकाशित किया गया, जिसमें 229 पद अनारक्षित श्रेणी के, 84 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एवं 12 पद अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित थे। लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदित परिक्षार्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गयी जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 10 जून 2019 से 20 जून 2019 तक सम्पन्न हुआ। याची स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ आयोग द्वारा निर्गत साक्षात्कार पत्र दिनांक 25 मई, 2019 के अनुक्रम में दिनांक 17 जून, 2019 को साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ। आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 30 जून, 2019 को प्रकाशित की गयी जिसमें सफल 325 अभ्यर्थियों में से 16 दिव्यांग (14 ओ0एल0 तथा 02 ओ0ए0) श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए। याची डा0 चतुर्वेदी जो कि दिव्यांगजन के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी पी0बी0 श्रेणी का अभ्यर्थी था, का चयन नहीं हो सका। याची द्वारा अपना चयन न हो पाने के कारण क्षुब्ध होकर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या- 22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी। वर्ष 2019 में लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयुर्वेद विभाग में चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर दिनांक 30 जून, 2019 को परिणाम घोषित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां शासन को प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में शासन द्वारा 325 अभ्यर्थियों को चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त-544 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या-1/2018-19, दिनांक 18 मई, 2018 प्रकाशित किया गया, जिसमें 404 पद अनारक्षित श्रेणी के, 111 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एवं 29 पद अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित थे। लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदित परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गयी जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 13 फरवरी, 2020 से 28 फरवरी,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 607 2020 तक सम्पन्न हुआ। याची स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल न हो पाने के कारण साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सका।

याची जो कि दिव्यांगजन के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी पी0बी0 श्रेणी का अभ्यर्थी था, जो कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल नहीं हो सका। आयोग द्वारा सफल 521 अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 20 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित की गयी जिसमें सफल 521 अभ्यर्थियों में से 11 दिव्यांगजन (10 ओ0एल0 एवं 01 ओ0ए0) श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए।

जिसके क्रम में शासन ने 521 अभ्यर्थियों को चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

6- विदित है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त-611 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या-2/2022-23 दिनांक 05 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया, जिसमें 435 पद अनारक्षित श्रेणी, 58 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 29 पद उ0प्र0 अनुसूचित जाति, 28 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति एवं 61 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित थे। लोक सेवा आयोग द्वारा 611 पदों के सापेक्ष सफल 601 अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित की गयी जिसमें सफल 601 अभ्यर्थियों में से 03 दिव्यांगजन (02 ओ0एल0 एवं 01 ओ0ए0) श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए, जिसके क्रम में शासन ने 601 अभ्यर्थियों में 399 अभ्यर्थियों को चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त पदों का वर्षवार विवरण निम्नवत्‌ उपलब्ध कराया गया है-

क्रम सं0 वर्ष स्वी—त पद भरे पद रिक्त पद

1 2 3 4 5

1 2017 2218 1353 865

2 2018 2218 1103 1115

3 2019 2218 1211 1007

4 2020 2218 1686 532

5 2021 2218 1696 522

6 2022 2224 1529 695

7 2023 2224 1479 745

7- प्रश्नगत प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा श्री राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि0सं0-51420504922 की नियुक्ति किये जाने के संबंध में संस्तुति उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त याची डा0 राघेकान्त चतुर्वेदी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 से तथा चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 07 मार्च, 2024 द्वारा निर्देश जारी किये गये, जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक-बी- 7/8/2024/118 (कैम्प), दिनांक 11 मार्च, 2024 के माध्यम से डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी की मेडिकल रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दी गयी है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट में राज्य चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 द्वारा डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी को Fit as disabled (Visualy Handicaped) candidate अंकित करते हुये चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अर्ह पाया गया है।

उक्त के अतिरिक्त कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4- 2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दिये गये प्राविधानों एवं संलग्न प्रारूप के अनुसार डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा चरित्र सत्यापन संबंधी प्रपत्र अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैबसू बिल्हौर, कानपुर नगर से सत्यापित कराते हुये, स्वःघोषणा-पत्र मय शपथ-पत्र शासन में दिनांक 15 मार्च, 2024 को प्राप्त हुयी।

91 क608 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 8- उक्त के –ष्टिगत याची डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 का समयान्तर्गत अनुपालन न हो पाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या- 3999/2023 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन योजित किया गया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 को सुनवाई करते हुये निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये-

Case called out. None is present for the petitioner, whereas Sri Arti Upadhyay, learned counsel appearing for the opposite party no. 3 has placed the compliance affidavit which is taken on record. Sri Ram Swaroop, learned counsel for the State submits that the State may be given further four week's time to make compliance of the order passed by the writ court. As prayed, list/put up this matter in the week commencing 11.03.2024.

9- प्रश्नगत अवमाननावाद संख्या-3999/2023 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन दिनांक 08 अप्रैल, 2024 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें रिट याचिका संख्या- 22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 का अनुपालन करते हुये, तद्‌नुसार अनुपालन शपथ-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाना है।

10- अतएव वर्णित स्थिति में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति पत्र संख्या-322(2)/7/डी0आर0/एस0-11/2012-13, दिनांक 12 जनवरी, 2024, प्रकरण में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेडिकल रिपोर्ट, कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दिये गये प्राविधानों के आधार पर डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी द्वारा उपलब्ध कराये गये चरित्र सत्यापन समबन्धी प्रपत्र/स्वःघोषणा-पत्र/शपथ-पत्र के आलोक में अवमाननावाद संख्या-3999/2023 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन से संबंधित रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुपालन में अपरिहार्य विधिक बाध्यता के दृष्टिगत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के रिक्त 325 पदों पर चयन के प्रकरण (विज्ञापन संख्या-01 /2013/14, विभाग संख्या सेवा-11/66) में पी0एच0-पी0बी0 के श्रेणी के अन्तर्गत समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठताक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी श्री राधेकान्त चतुर्वेदी, रजि0सं0-51420504922 (श्रेणी-सामान्य/पी0एच0-पी0बी0) की औपबन्धिक नियुक्ति आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा नियमावली) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर एतद्‌द्वारा औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात किया जाता है।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-3(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 609

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली-1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रुप से परिचित हाें, किन्तु उनके सम्बन्धी न हाें, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में शपथ-पत्र। 3- उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां। 4- ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8- समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त बिन्दु-(6) में अंकित सभी प्रमाण-पत्र निदेशक, आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठा क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में संबंधित चिकित्साधिकारी को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस —त्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली,1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वःघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

610 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दशा में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शाहमऊ, लखनऊ/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पाठकपुर, उन्नाव/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, आशापुर, रायबरेली में रिक्त किसी स्थान के विरुद्ध वेतन भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

(14) उक्त नियुक्ति प्रकरण में योजित रिट याचिका संख्या-22147/2019 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-4276/2020 डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-573/2023 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग बनाम डा0 राधेकान्त चतुर्वेदी व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से, लीना जौहरी, प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-18 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0। मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया।

वाराणसी के आयुक्त की आज्ञायें

28 अगस्त, 2023 ई0

सं0 2897/8-22(2021-2023)रा0स0-उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक- 1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1) (ग) में किये गये प्राविधान तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) (ज), (झ), (ट) व (ड) एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 की उपधारा(2) में दी गई व्यवस्थानुसार, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-28/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन मैं कौशल राज शर्मा, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

जिला तहसील परगना ग्राम का

क्र0 सं0

नाम

ग्राम सभा का नाम

गाटा संख्या

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति

विवरण, प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर

1 गाजीपुर गाजीपुर गाजीपुर मीरनपुर सक्का

मीरनपुर सक्का

124 0.313 में से 0.253

राज्य कर कार्यालय गाजीपुर के भवन निर्माण हेतु

5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती

93 ख654 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

07 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 68/8-24(2021-2023)रा0स0-उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक-1- 2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4(1) (ग) में किये गये प्राविधान तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर- 4(1) (ज), (झ), (ट) व (ड) एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 की उपधारा(2) में दी गई व्यवस्थानुसार, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-28/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018, दिनांक 07 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन मैं कौशल राज शर्मा, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

जिला तहसील परगना ग्राम का

क्र0 सं0

नाम

गाटा संख्या

ग्राम सभा का नाम

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति

विवरण, प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर

1 गाजीपुर सदर पचोतर कुशेहरा कुशेहरा 125 0.253

गाजीपुर

वृहद गो-संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु

126 0.177

127 0.152

131 0.126

5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद)

132 0.253

133मि0 0.1260

योग- 6 किता कुल रकबा

1.0870

कौशल राज शर्मा, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

हमीरपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

16 जून, 2023 ई0

सं0 1041/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम बरूवा परगना सुमेरपुर तहसील हमीरपुर जिला हमीरपुर के गाटा संख्या-63त रकवा 2.563 हे0 में से 0.160 हे0 श्रेणी 5(1) नवीन परती मालियत 1,92,000/- (मु0 एक लाख बानबे हजार रुपये) को पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना में जलकल प्रांगण निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वछता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनगर््रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 12 जून, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनगर््रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनगर््रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्र्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तोभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 655 उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनगर््रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है-

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी

क्र0 सं0

जिला तहसील परगना मौजा गाटा संख्या

/प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

नवीन परती राज्य पेयजल एवं स्वछता मिशन 1 हमीरपुर हमीरपुर सुमेरपुर बरूवा 63त 2.563 में से 0.160

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना स्थल बरूवा के पक्ष में।

27 जुलाई, 2023 ई0

सं0 1269/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण म0का0 (2023-24)-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम नरायनपुर परगना सुमेरपुर तहसील हमीरपुर जिला हमीरपुर के गाटा संख्या-275 रकवा 4.010 हे0 में से 0.250 हे0 नवीन परती, मालियत 5,00,000/- (मु0 पाँंच लाख रुपये मात्र) को ग्राम नरायनपुर में राज्यकर विभाग के मण्डल स्तर के कार्यालय हेतु राज्य कर उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनगर््रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति आख्या दिनांक 28 अप्रैल, 2023 एवं तहसीलदार हमीरपुर की संस्तुति आख्या दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनगर््रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनगर््रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्र्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनगर््रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है-

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी

क्र0 सं0

जिला तहसील परगना मौजा गाटा संख्या

/प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

नवीन परती राज्यकर विभाग के मण्डल स्तर के 1 हमीरपुर हमीरपुर सुमेरपुर नरायनपुर 275 4.010 में से 0.250

कार्यालय हेतु राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में।

डॉ0 चन्द्र भूषण, जिलाधिकारी, हमीरपुर।

656 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

11 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 261/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम मझगवां तहसील राठ जनपद हमीरपुर की गाटा संख्या-531/5 रकबा 1.963 हे0 श्रेणी बंजर की मालियत 19,63,000/- (मु0 उन्नीस लाख तिरसठ रुपये मात्र) को युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, हमीरपुर के पक्ष में पुनगर््रहण किये जाने की उपजिलाधिकारी हमीरपुर राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 के आलोक एवं शासनादेश 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनगर््रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनगर््रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अन्र्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनगर््रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है-

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्र0 सं0

जिला तहसील परगना मौजा गाटा संख्या

श्रेणी /प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 हमीरपुर राठ राठ मझगवां 531/5 1.963 बंजर युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, हमीरपुर के पक्ष में।

राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी, हमीरपुर।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आदेश/विज्ञप्ति

28 जून, 2023 ई0

सं0 72/सात-डी0एल0आर0सी0-कले0-गा0बाद-2023-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन्‌ 2012) की धारा 59 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 35/740/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 657

अनुसूची

जिला तहसील परगना गांव गाटा सं0 क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी

क्र0 सं0

/प्रकृति

विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 गाजियाबाद गाजियाबाद डासना मसूरी 582/ 11मि0

0.4200 श्रेणी 5-2, ग्राम समाज (पुरानी परती)

01 किता 0.4200

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखते हुए ग्राम मसूरी परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में समेकित विशेश माध्यमिक विद्यालय में आवासीय भवन की स्थापना हेतु

12 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 324/सात-डी0एल0आर0सी0-2023-शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिस्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन्‌ 2012) की धारा 59 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2018 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

जिला तहसील परगना गांव गाटा सं0 क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी

क्र0 सं0

/प्रकृति

विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 गाजियाबाद गाजियाबाद लोनी नूरनगर 436 1.0609

474 0.1560

श्रेणी 5(3)- ड/अन्य कृषि योग्य बंजर, श्रेणी 5-1 (नवीन परती)

गृह विभाग के निर्वतन पर रखते हुये कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्थापना हेतु

02 किता 1.2170

658 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

सं0 325/सात-डी0एल0आर0सी0-2023-शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0- 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2018 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

जिला तहसील परगना गांव गाटा सं0 क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी

क्र0 सं0

/प्रकृति

विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 गाजियाबाद गाजियाबाद लोनी नूरनगर 474 0.1000 श्रेणी 5-1

(नवीन परती)

गृह विभाग के निर्वतन पर रखते हुये जिला अभियोजन कार्यालय गाजियाबाद की स्थापना हेतु

01 किता 0.1000

सं0 326/सात-डी0एल0आर0सी0-2023-शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन्‌ 2012) की धारा 59 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2018 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

जिला तहसील परगना गांव गाटा सं0 क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी

क्र0 सं0

/प्रकृति

विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 गाजियाबाद गाजियाबाद लोनी नूरनगर 474 0.2220 श्रेणी 5-1

(नवीन परती)

गृह विभाग के निर्वतन पर रखते हुये इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर एवं इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना हेतु

01 किता 0.2220

राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 659

बरेली के आयुक्त की आज्ञायें

26 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 592-99/आठ-03(2022-2023)-शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या- 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सौम्या अग्रवाल, मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा शासन के खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन निवर्तन पर रखती हूँ।

अनुसूची

जिला तहसील परगना गांव गाटा सं0 क्षेत्रफल भूमि की

क्र0 सं0

श्रेणी /प्रकृति

विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 शाहजहॉपुर सदर जमौर पिपरौला

0.120 5(3) बंजर

708मि0 138मि0

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना हेतु

0.172 5(2) बंजर

अहमदपुर/ धरनीधरपुर

02 किता 0.292

शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर 4(1)(ण) के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखी जाती है, जिसका कम्पनी के पक्ष में शासन स्तर से हस्तान्तरण किया जायेगा। प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर 4(1)त के अनुसार भूमि की कीमत रु0 1,63,84,000/- तथा पूॅजीकृत मूल्य/वार्शिक किराया रु0 1,084.50 निर्धारित लेखा शीर्शक में जमा कराने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा दिया जायेगा। उक्त भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी जा रही है उसी प्रयोजन में प्रयोग की जायेगी। अन्य किसी प्रयोजन में प्रयोग किये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 का आंशिक संशोधन

02 फरवरी, 2024 ई0

सं0 834/आठ-03(2022-23)-शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि रु0 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी। प्रश्नगनत शासनादेश के प्रावधानों के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के पूर्व आदेश संख्या-592-99/आठ-03(2022-23), दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए पूनर्ग्रहीत भूमि शासन के निवर्तन पर रखने संबंधी आदेश का अंश समाप्त कर पुनर्ग्रहीत भूमि सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, शाहजहॉपुर की स्थापना हेतु भारत पेट्रोलियम करपोरेशन लिमिटेड को सशुल्क प्रदान की जाती है। पूर्व आदेश संख्या-592-99/आठ-03(2022-23), दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 का शेश अंश यथावत प्रभावी रहेगा तथा यह आदेश पूर्व आदेश का अंग रहेगा।

सौम्या अग्रवाल, आयुक्त।

660 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

27 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 1070/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या-617-14, दिनांक 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या-8802/1-क दिनांक 20, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020- 20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो, अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा मऊ तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी मऊरानीपुर मऊरानीपुर मऊ 2881 1500 वर्ग

मीटर

श्रेणी 5-(3)-ड बंजर

महिला पुलिस चौकी/परामर्श केन्द्र मऊरानीपुर के निर्माण हेतु (पुलिस विभाग झांसी) (निःशुल्क)

सं0 1071/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या-617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित संख्या-8802/1-क दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा सिमरधा, तहसील गरौठा के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी गरौठा गरौठा सिमरधा 175मि0 0.405 सम्पूर्ण

श्रेणी-6-2 अस्पताल हेतु सुरक्षित

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिमरधा के निर्माण हेतु (आयुश विभाग झांसी) (निःशुल्क)भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 661 सं0 1072/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या-617-14, दिनांक 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या-8802/1-क दिनांक 20, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020- 20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो, अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा मऊ तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

श्रेणी/प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी मऊरानीपुर मऊरानीपुर मऊ 2881 0.021 श्रेणी 5-(3)-ड

बंजर

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मऊरानीपुर के निर्माण हेतु (आयुश विभाग झांसी) (निःशुल्क)

10 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1093/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020, तथा शासनादेश संख्या 1/2020/1747/एक-1-2019-रा0-1 दिनांक 15 जनवरी, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा माेंठ तहसील मोंठ जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी माेंठ माेंठ माेंठ 1247 मि0 8.799 में से रकबा 1.822

श्रेणी 5-(3)-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर

युवा कल्याण विभाग जनपद झाँसी उत्तर प्रदेश के नाम ग्रामीण स्टेडियम मोठ के निर्माण हेतु (निःशुल्क)

94 ख662 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

13 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1099/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020, द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा गढ़ियागॉव, तहसील व जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है) क्रम सं0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 झाँसी झाँसी झाँसी गढ़ियागॉव 1626 1.950 में से 0.500

श्रेणी 5-3-ड़ बंजर

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0 हेतु थाना, प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु (निःशुल्क)

21 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 1131/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-688/एक-1- 2020-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई- 264/एक-1-2021 दिनॉक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम चिरगॉव खुर्द तहसील मोंठ जिला झाँसी में स्थित चिरगॉव खुर्द में राजकीय हाईस्कूल के निर्माण हेतु तहसील मोंठ के पक्ष में करते हुये उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ-

अनुसूची

क्र0 जिला तहसील व गांव गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि

परगना

जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।

गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है। क्षेत्रफल श्रेणी गाटा संख्या

क्षेत्रफल श्रेणी गाटा

संख्या

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेक्टेयर हेक्टेयर 1 झाँसी मोंठ चिरगॉव

श्रेणी-6-4 खलिहान

श्रेणी-5-1 नवीन परती खुर्द

445 0.696 में से 0.346

के स्थान पर श्रेणी-

श्रेणी-5-3-ड़ बंजर के

5-1 नवीन परती

स्थान पर श्रेणी-6-4 (खलिहान)

श्रेणी-5-3-ड़ बंजर

0.166 0.032 0.041 0.097 0.041 0.019

337 148 174 227 228 206मि0 चिरगॉव खुर्द

1 किता 0.346 6 किता 0.396भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 663 सं0 1132/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-688/एक-1- 2020-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनॉक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई- 264/एक-1-2021 दिनॉक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम अमरौख तहसील मोंठ जिला झाँसी में स्थित प्रस्तावित 33/11 के0बी0 उपकेन्द्र अमरौख तहसील मोंठ के पक्ष में करते हुये उसके निवर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ-

अनुसूची

जिला तहसील व गांव गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि

क्र0 सं0

परगना

जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।

गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।

क्षेत्रफल श्रेणी गाटा संख्या

क्षेत्रफल श्रेणी गाटा

संख्या

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

हेक्टेयर हेक्टेयर

श्रेणी-5-3-ड़ (बंजर) के 1 झाँसी मोंठ अमरौख 485 0.534 में से 0.300

302मि0 टोड़ी

0.847 में से 0.300

श्रेणी-6-4 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-

स्थान पर श्रेणी-6-4 (खलिहान)

3-ड़ बंजर

1 किता 0.300

23 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 1180/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020, द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा लोहागढ़, तहसील मोंठ जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/

क्रम सं0

जिला तहसील परगना गांव गाटा संख्या

प्रकृति

विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी माेंठ माेंठ लोहागढ़ 1288 0.789 श्रेणी 5-1 नवीन

परती

राजकीय हाईस्कूल लोहागढ़ (भवन निर्माण हेतु) (निःशुल्क)664 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

29 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 1188/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020, द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा अमरौख, तहसील मोंठ जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्रम जिला तहसील परगना गांव गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके लिए सं0

संख्या

/प्रकृति भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

नव प्रस्तावित 33/11 के0बी0 1 झाँसी माेंठ माेंठ अमरौख 485मि0 0.300 श्रेणी 5-3-ड़

उप केन्द्र ग्राम अमरौख, में

बंजर

निर्माण हेतु विद्युत वितरण

खण्ड झॉसी (1 रुपया प्रति

एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर

30 वर्ष के लिए पट्‌टे पर)

सं0 1189/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020, द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा सकरार, तहसील मोंठ जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्रम जिला तहसील परगना गांव गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके लिए सं0

संख्या

/प्रकृति भूमि पुनगर््रहीत की रही है)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

हेक्टेयर

1 झाँसी मऊरानीपुर मऊरानीपुर सकरार 1090 0.210

उ0प्र0 जल निगम के पक्ष में

श्रेणी 5-3-ड़

सम्पूर्ण

सकरार पुर्नगठन योजना (पानी

बंजर

टंकी निर्माण हेतु) (निःशुल्क)

जिलाधिकारी, झाँसी।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 665

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

प्रारूप-18

(नियम-20 का उपनियम (2))

[ अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ]

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक 08 जुलाई, 2024 ई0

सं0 3304/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर-भूमि अर्जन, पुनर्वासान और पुनव्र्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा हेतु जनपद-बिजनौर, परगना व तहसील-धामपुर के ग्राम मौ0पुर जैतरा ग्रामीण में कुल 0.7308 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1- उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा (2) के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

2- भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3- अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6

हेक्टेयर

बिजनौर धामपुर धामपुर मौज्जमपुर जैतरा ग्रामीण 29-अ 0.0488

29-ब

30-अ 0.0488

30-ब

587 0.0990

588-मि0 0.1760

588-मि0

589-मि0 0.0430

590-अ 0.2432

590-ब

591 0.0720

योग- 0.7308

4- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित666 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल-नक्शा, बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 3305/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा हेतु जनपद-बिजनौर, परगना व तहसील-धामपुर के ग्राम-मानपुर गहला में कुल 0.2725 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1- उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा(2) के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

2- भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3- अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल

1 2 3 4 5 6

हेक्टेयर

बिजनौर धामपुर धामपुर मानपुर गहला 55 0.0595

56 0.0590

58 0.1540

योग- 0.2725

4- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 667

6- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल-नक्शा, बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 3306/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली के जमालपुर राजवाहा हेतु जनपद-बिजनौर, परगना व तहसील-नगीना के ग्राम-हकीकतपुर गोविन्द में कुल 0.2464 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1- उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा (2) के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

2- भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3- अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल

1 2 3 4 5 6

हेक्टेयर

बिजनौर नगीना नगीना हकीकतपुर गोविन्द 82 0.2464

4- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल-नक्शा, बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 3307/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर कोटरा रजवाहा प्रणाली के जमालपुर668 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क राजवाहा हेतु जनपद-बिजनौर, परगना व तहसील-नगीना के ग्राम-सैदपुरी महीचन्द में कुल 0.0090 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1- उपरोक्त अधिनियम की धारा-6 उपधारा (2) के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण से सम्बन्धित इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

2- भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3- अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

अनुसूची

जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6

हेक्टेयर

बिजनौर नगीना नगीना सैदपुरी महीचन्द 257 0.0090

4- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल-नक्शा, बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट, जिला कलेक्टर, बिजनौर।

पी0एस0यू0पी0-18 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अर्जन अनुभाग)

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (उ0प्र0 अधिनियम-1,1966)

की धारा-28 के अन्तर्गत

सूचना

दिनांक 16 जुलाई, 2024 ई0

सं0-592/एल0ए0सी0/एच0क्यू-(मो0 3)-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुयी आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, मोहनलालगंज, लखनऊ" प्रस्तावित की जा रही है।

योजना में समाविश्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैः-

उत्तरः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खसरा सं0 818 भाग, खसरा सं0 816 भाग, खसरा सं0-815 भाग, खसरा सं0- 816/951 भाग, खसरा सं0 836 भाग, ग्राम बेली, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ खसरा सं0 1451 भाग, खसरा सं0 1447 भाग, खसरा सं0 1448 भाग, खसरा सं01436 भाग, खसरा सं01438 भाग, खसरा सं01431 भाग, खसरा सं01432 भाग, खसरा सं01418,खसरा सं01417 भाग, खसरा सं01412

89 ट632 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 भाग, खसरा सं01403 भाग, खसरा सं01404 भाग, खसरा सं01365 भाग, खसरा सं01367 भाग, खसरा सं0 1368 भाग, खसरा सं0 1370 भाग, खसरा सं0 1212 भाग, खसरा सं0 1210 भाग, खसरा सं0 1211 भाग, ग्राम शिवलर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0162 भाग, खसरा सं0161 भाग, खसरा सं0160 भाग, खसरा सं023 भाग, खसरा सं013 भाग, खसरा सं014 भाग, खसरा सं015 भाग, खसरा सं0 16 भाग, खसरा सं0 17 भाग, खसरा सं0 38 भाग, खसरा सं0 36 भाग, खसरा सं0 35 भाग, खसरा सं074 भाग, खसरा सं078 भाग, खसरा सं080,खसरा सं081 भाग, खसरा सं0109 भाग, खसरा सं085 भाग, खसरा सं086 भाग, खसरा सं087 भाग, खसरा सं0104 भाग, खसरा सं088 भाग, खसरा सं089 भाग, खसरा सं0100 भाग, खसरा सं0 103 भाग, खसरा सं092 भाग, खसरा सं0101 भाग, खसरा सं093 भाग, खसरा सं0102 भाग, खसरा सं099 भाग, ग्राम देहरामऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ खसरा सं0 57 भाग, खसरा सं0 2 भाग, खसरा सं0 3 भाग, खसरा सं0 7 भाग, खसरा सं0 11 भाग, खसरा सं019 भाग, खसरा सं020 भाग, खसरा सं039 भाग, खसरा सं040 भाग, खसरा सं0221 भाग, खसरा सं0220 भाग, खसरा स0218 भाग, खसरा सं0217 भाग, खसरा सं0215 भाग, खसरा सं0 212 भाग, खसरा सं0211 भाग, खसरा सं0199 भाग, खसरा सं0198 भाग, खसरा सं0328 भाग, खसरा सं0331 भाग, खसरा सं0332 भाग, ग्राम पहासा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पूरबः खसरा सं030,खसरा सं029,खसरा सं027,खसरा सं024,खसरा सं023,खसरा सं022,खसरा सं0 21,खसरा सं020,खसरा सं018,ग्राम सिठौली कला, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 1, ग्राम रायपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 175, ग्राम पहासा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 123, खसरा सं0 131, खसरा सं0 132, खसरा सं0 133, खसरा सं0 135, खसरा सं0 136, खसरा सं0 137, खसरा सं0 141, खसरा सं0 142, खसरा सं0 143, ग्राम इचवलिया, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0 1338, खसरा सं0 1339, ग्राम महुराकला परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

दक्षिणः इन्दिरा कैनाल पर खसरा सं0112,ग्राम हबुआपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं0526,ग्राम सिठौली कला, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

पश्चिमः मोहनलालगंज-गोसाईगंज मुख्य सड़क खसरा सं0766,ग्राम बेली, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं094,ग्राम हबुआपुर, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।

योजना में समाविश्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त(भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104,महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-07,भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 633 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आँफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09,वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक देखे जा सकते है।

योजना के क्षेत्र में स्थित निर्माणों व योजना की सीमा के 500.00 मीटर के अन्तर्गत आने वाली भूमि/निर्माण के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104,महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-लखनऊ-7, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविश्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पश्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

डा0 बलकार सिंह आवास आयुक्त

Notice under Section-28 of the U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam 1965

(U.P. Act. No.-1-1966)

Notice

DATE-16 JULY, 2024

No-592/एल0ए0सी0/एच0क्यु0-(मो0 3) The U.P. Awas Evam Vikas Parishad has framed a new scheme, called ' Bhoomi Vikas Evam Grihasthan Yojna No. 03 Mohanlalganj, Lucknow' to solve the housing problem of the Lucknow city. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-

North: On Purvanchal Expressway Khasra No. 818 Part, Khasra No. 816 Part, Khasra No. 815 Part, Khasra No. 816/951 Part, Khasra No. 836 Part, Village- Beli, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 1451 Part, Khasra No. 1447 Part, Khasra No. 1448 Part, Khasra No. 1436 Part, Khasra No. 1438 Part, Khasra No. 1431 Part, Khasra No. 1432 Part, Khasra No. 1418, Khasra No. 1417 Part, Khasra No. 1412 Part, Khasra No. 1403 Part, KhasraNo. 1404 Part, Khasra No. 1365 Part, Khasra No. 1367 Part, Khasra No. 1368 Part, Khasra No. 1370 Part, Khasra No. 1212 Part, Khasra No. 1210 Part, Khasra No. 1211 Part,634 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 Village- Shiwlar, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 162 Part, Khasra No. 161 Part, Khasra No. 160 Part, Khasra No. 23 Part, Khasra No. 13 Part, Khasra No. 14 Part, Khasra No. 15 Part, Khasra No.16 Part, Khasra No, 17 Part, Khasra No. 38 Part, Khasra No. 36 Part, Khasra No. 35 Part, Khasra No. 74 Part, Khasra No. 78 Part, Khasra No. 80, Khasra No. 81 Part, Khasra No. 109 Part, Khasra No. 85 Part, Khasra No. 86 Part, Khasra No. 87 Part, Khasra No. 104 Part, Khasra No. 88 Part, Khasra No. 89 Part, Khasra No. 100 Part, Khasra No. 103 Part, Khasra No. 92 Part, Khasra No. 101 Part, Khasra No. 93 Part, Khasra No. 102 Part, Khasra No.99 Part, Village Dehramau, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 57 Part, Khasra No. 2 Part, Khasra No. 3 Part, Khasra No. 7 Part, Khasra No. 11 Part, Khasra No. 19 Part, Khasra No. 20 Part, Khasra No. 39 Part, Khasra No. 40 Part, Khasra No. 221 Part, Khasra No. 220 Part, Khasra No. 218 Part, Khasra No. 217 Part, Khasra No. 215 Part, Khasra No. 212 Part, Khasra No. 211 Part, Khasra No. 199 Part, Khasra No. 198 Part, Khasra No.328 Part, Khasra No. 331 Part, Khasra No. 332 Part, Village- Pahasa, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow.

East: Khasra No. 30, Khasra No. 29, Khasra No. 27, Khasra No. 24, Khasra No. 23, Khasra No. 22, Khasra No. 21, Khasra No. 20, Khasra No. 18, Village-Sithauli Kala, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 01, Village-Raypur, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 175, Village-Pahasa, Pargana & Tehsil Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No.123, Khasra No. 131, Khasra No. 132, Khasra No. 133, Khasra No. 135, Khasra No. 136, Khasra No. 137, Khasra No. 141, Khasra No. 142, Khasra No. 143. Village- Echwaliya, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 1338, Khasra No. 1339, Village-Mahurakala, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow.

South: On Indira Canal Khasra No. 112, Village-Habuapur, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow. Khasra No. 526, Village-Sithauli Kala, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.

West: On Mohanlalganj-Gosaiganj Main Road Khasra No. 766, Village-Beli, Pargana & Tehsil- Mohanlalganj, Lucknow, Khasra No. 94, Village-Habuapur, Pargana & Tehsil Mohanlalganj, Lucknow.

The details of the land incorporated in the scheme and map can be seen in the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104,भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 635 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Division Lucknow-07, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow on any working day between 11:00 AM to 02:00 PM.

The Land owners of the structures situated in the scheme and land/structure within 500.00 metre of the boundary of the scheme will also be liable to pay betterment fee/development charges according to requisite rules/provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.

The objections against the scheme shall be received at the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the office of Executive Engineer, Construction Division Lucknow-07, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow within 30 days from the first publication of this notice in Gazette Uttar Pradesh. After the due date, no objection will be accepted. The objection so submitted should clearly mark out the correct name of the scheme and the land/building/village name/Khasra number/Area of Land of the objector incorporated in the scheme and all other details.

Dr. Balkar Singh, Housing Commissioner.

कार्यालय, उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ

सूचना

उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में सेन्ट्रल वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयानुसार एवं औपचारिक्ताए पूर्ण करते हुए बोर्ड के आदेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्फ को सीधे नियंत्रण में लेते हुए वक्फ की सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु श्री जफर सज्जाद, विधि सहायक को प्रशासक वक्फ उपरोक्त अधिकृत/नियुक्त किया गया है-

वक्फ का नाम पंजीयन संख्या स्थित/जनपद अधिकृत/नियुक्त कर्मचारी का

क्र0 सं0

नाम व पता

नियुक्ति की अवधि 1. वक्फ मज़ार

एक वर्ष शहीद-ए-सालिस

1-16 आगरा श्री जफर सज्जाद पुत्र स्व0 मोहम्मद हाशिम, विधि सहायक, उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।

अज़ीज़ अहमद मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड,

लखनऊ।

636 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मे0 अनन्त इन्टरप्राईजेज, ए 15/16 मोती कुंज मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार कृष्णा दयाल अग्रवाल पुत्र श्री जमुना प्रसाद अग्रवाल, श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल, श्री कुनाल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल, श्री सोनल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल, श्री आशुतोष कुमार पुत्र श्री रधुवंश प्रसाद सिंह, श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द अग्रवाल, श्रीमती निकिता अग्रवाल पत्नी श्री विभोर अग्रवाल, श्रीमती रूचि अग्रवाल पत्नी श्री नीरव निमेश अग्रवाल, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 28 सितम्बर, 2022 को संचालन की थी दिनांक 27 जून, 2024 से श्री पवन कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है अब फर्म को कृष्णा दयाल अग्रवाल, श्री अंशुल अग्रवाल, श्री कुनाल अग्रवाल, श्री सोनल अग्रवाल, श्री अशुतोष कुमार, श्रीमती मीरा अग्रवाल, श्रीमती निकिता अग्रवाल, श्रीमती रूचि अग्रवाल, श्री पवन कुमार संचालित करेंगे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स देवांश इन्टरप्राईजेज आर/ओ0 महरी खाँवा गाँधीनगर बस्ती अमहुत जनपद बस्ती, उ0प्र0 नामक फर्म में सझेदारी डीड दिनांक 01 जनवरी, 2019 से श्रीमती अर्चना सिंह एवं श्री प्रकाश नारायण दूबे जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फम्र्स सोसाइटी एवं चिट्‌स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-4789 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 08 मई, 2024 से श्री प्रकाश नारायण दुबे जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो चुके है व उक्त फर्म का पता पादरी बाजार, पो0- जंगल धुषण तिनकोनिया नं0 1 जनपद गोरखपुर उ0प्र0 से परिवर्तित कर महरी खाँवा गाँधीनगर बस्ती अमहुत जनपद बस्ती उ0प्र0 कर दिया गया है, तथा साझेदारी डीड 08 मई, 2024 से श्री संदीप मिश्रा एवं श्रीमती स्वाति गुप्ता जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हो चुके है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री संदीप मिश्रा व श्रीमती स्वाति गुप्ता एवं श्रीमती अर्चना सिंह जी है। उक्त फर्म में किसी में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

कृष्णा दयाल अग्रवाल, साझेदार।

सूचना

श्री संदीप मिश्रा, साझेदार, मेसर्स देवांश इन्टरप्राईजेज, आर/ओ0 महरी खाँवा, गाँधीनगर बस्ती, जनपद बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वर्मा सेल्स एण्ड सर्विस, धनघटा जनपद संतकबीर नगर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से श्री दिनेश चन्द वर्मा एवं श्री गोविन्द कुमार वर्मा जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबन्धक फम्र्स सोसाइटी एवं चिट्‌स गोरखपुर में

एत्‌त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स- पंजीकरण सं0 G-4108 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से श्री गोविन्द कुमार वर्मा जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके है, तथा श्रीमती रिचा वर्मा पत्नी श्री दिनेश चन्द वर्मा जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हो चुकी है। उब उक्त फर्म में क्रमशः श्री दिनेश चन्द वर्मा एवं श्रीमती रिचा वर्मा जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

एस0एस0एफ0 इन्टरप्राइजेज, प्लाट नं0-612, मटियारी चौराहा गणेशपुर रहमानपुर चिनहट जिला-लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म की साझेदारी में अभी तक दो साझेदार फरहान हामिद पुत्र हामिद अहमद एवं विकास सिंह पुत्र सतीश कुमार सिंह साझेदार थे, जिसमें दिनांक 24 जून, 2024 को फर्म की सझेदारी में एक साझेदार श्री विकास सिंह स्वेच्छापूर्वक निकल गये है तथा इसी दिनांक 24 जून, 2024 से एक नये साझेदार सुहेल अकरम पुत्र मो0 अकरम फर्म में शामिल हो गये है वर्तमान में दिनेश चन्द्र वर्मा, साझेदार, मेसर्स वर्मा सेल्स एण्ड सर्विस, धनघटा जनपद संतकबीर नगर, उ0प्र0।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 637

क्रमशः फरहान हामिद एवं सुहेल अकरम फर्म में साझेदार है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

फरहान हामिद, साझेदार, मेसर्स-एस0एस0एफ0 इन्टरप्राइजेज, जिला-लखनऊ।

सूचना

फर्म का पंजीयन रजि0 सं0-ETW/0013166 पर दिनांक 24 सितम्बर, 2022 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के अनुसार फर्म में श्री बाबूराम व श्रीमती उर्मिला देवी साझीदार थे। संसोधित भगीदारी डीड दिनांक 20 जुलाई, 2024 के अनुसार साझीदारी में श्रीमती राजकली को शामिल किया गया है। तथा साझीदार स्व0 बाबूराम पुत्र मनीराम निवासी वार्ड नं0-16, लाला का पुरवा ग्राम उमरी, जिला भिण्ड म0 प्र0 477331 का स्वर्गवास दिनांक 05 नवम्बर, 2023 को हो गया है। उनके स्थान पर दिनांक 06 नवम्बर, 2023 से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकली निवासी 16 ग्राम लालपुरा उमरी, उमरी, भिंड़ उमरी म0प्र0 477331 को शामिल किया गया है। भागीदारी डीड दिनांक 20 जुलाई, 2024 के अनुसार अब फर्म में श्रीमती उर्मिला देवी व श्रीमती राजकली भागीदार हैं।

उर्मिला देवी,

पार्टनर।

एत्‌त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-जे0 के0 रोड लाइन्स, भवन चुंगी लोनार बस अड्‌डा हरदोई की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें तीन साझेदार श्री जय किशन गुप्ता श्री विनीत गुप्ता एवं श्री विजय शंकर गुप्ता थे, जिसमें दिनांक 17 सितम्बर, 2023 को फर्म के द्वितीय साझेदार श्री विनीत गुप्ता का निधन हो गया है वर्तमान में फर्म में दो साझेदार श्री जय किशन गुप्ता एवं श्री विजय शंकर गुप्ता जिसकी सूचना दी जा रही है।

सूचना

जयकिशन गुप्ता, साझेदार, जे0के0 रोड लाइन्स, जिला-हरदोई।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S Sivanta Infratech, Behind Haji Petrol Pump, Shivpuri Road, Jhansi (U.P.) वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है।

1-Dhananjay Singh 2-Vikram singh

सूचना

3-Shashi Bhushan Rai

जिसमें दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 को Shashi Bhushan Rai अपनी स्वेच्छा से पृथक हो रहे है।

एत्‌द द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओ का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-वैष्णवी एच0पी0 फिलिंग स्टेशन, इशरापुर, तेरवा, जिला हरदोई के पते पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन सं0 HAR/0014454 दिनांक 28 फरवरी, 2023 है। भागीदारी डीड दिनांक 30 जनवरी, 2023 के अनुसार फर्म में अनिल कुमार दोहरे एवं सुनीता दोहरे साझीदार थे। विघटन डीड दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 के अनुसार फर्म के साझीदार अनिल कुमार दोहरे का स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म को विघटित कर दिया गया है।

Dhananjay Singh, साझेदार, मेसर्स Sivanta Infratech,

Behind Haji Petrol Pump,

Shivpuri Road, Jhansi.

सुनीता दोहरे, पार्टनर।

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सूरज पाल फिलिंग स्टेशन, ग्राम ददोरा, ब्लाक महेवा, जिला इटावा, उ0प्र0 206126, की साझीदार हूं।

मेरा नाम आधार कार्ड सं0-3184 9073 2214 में कृरुन मुरारी हो गया है जो गलत है जबकि सही नाम मुरारी लाल तिवारी पुत्र गणेश प्रसाद है। अतः भविष्य में638 उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 मुझे मुरारी लाल तिवारी पुत्र गणेश प्रसाद, घीसापुर हंडिया प्रयागराज के नाम से जाना व पहचाना जाए।

नाम आकांक्षा अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे रेशमा पुत्री राम मिलन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

रेशमा,

मुरारी लाल तिवारी, पुत्र गणेश प्रसाद, निवासी-घीसापुर हंडिया प्रयागराज। पुत्री राम मिलन, लखनपुर करन, पोस्ट अटरामपुर, तहसील सोरांव, थाना-नवाबगंज, जिला प्रयागराज।

सूचना

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांशु सिंह (DEVANSHU SINGH) है। पिता ज्ञानचन्द सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-9748 1399 6828 में उसका नाम देवांश सिंह हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को देवांशु सिंह (DEVANSHU SINGH) पुत्र ज्ञानचन्द सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मान्शी यादव पुत्री रामबहादुर यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का आधार कार्ड संख्या-5526 8216 3707 में अनीषा यादव अंकित हो गया है, जो उसका घरेलू नाम है भविष्य में मेरी पुत्री को मान्शी यादव पुत्री रामबहादुर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

ज्ञानचन्द सिंह पुत्र स्व शिवशंकर चौधरी पता-एन 8/44-एस, नेवादा, सुन्दरपुर, वराणसी पिन कोड-221005

रामबहादुर यादव, पुत्र गामा, सोनौटी, झुंसी, इलाहाबाद।

सूचना

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म में मॉ पूर्णागिरि कंस्ट्रक्शन, गढ़िया शेर सिंह पोस्ट तरगवां जिला एटा के भागीदारों/विद्यान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तनुज उपाध्याय (TANUJ UPADHYAY), पुत्र संजय उपाध्याय है, जो मेरे इंटर के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक -23767301) में तथा आधार कार्ड सं0-3884 5157 0957 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक-23293327) में मेरा नाम तनुज कुमार उपाध्याय अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद्‌द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तनुज उपाध्याय, पुत्र संजय उपाध्याय, बी1/128 डुमरावबाग, कालोनी, वाराणसी।

यह है कि भागीदार डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार श्री शिखर चौहान व श्री दिशान्त चौहान पुत्रगण श्री जयप्रताप सिंह निवासीगण- गढ़िया, शेर सिंह पोस्ट तरगवां जिला एटा उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं और फर्म की पूर्व भागीदार श्रीमती मिथलेश कुमारी पुत्री श्री लेखराज सिंह पत्नी स्व0 बहोरन सिंह निवासी-इन्द्रपुरी, सिढ़पुरा, कासगंज अपनी स्वेच्छा से उक्त दिनांक से अलग हो गई है। अब फर्म में संजू सिंह, श्री शिखर चौहान व श्री दिशान्त चौहान भागीदार हो गये है।

सूचना

संजू सिंह, भागीदार, मे0 मॉ पूर्णागिरि कंस्ट्रक्शन, गढ़िया शेर सिंह पोस्ट तरगवां जिला एटा।

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रेशमा पुत्री राम मिलन है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-9912 9607 1005 में मेराभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 03 अगस्त, 2024 ई0 (श्रावण 12, 1946 शक संवत्‌) 639 गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम

सूचना

एत्त द्‌वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-

''अनिशिका सिंह (Anishika Singh)'' पुत्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सुरेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र स्व0 एस0 एन0 सिंह,

निवासी-7/2, डालीबाग, आफिसर्स कॉलोनी, लखनऊ, उ0प्र0-226001

सूचना

आर्शीवाद इण्टरप्राईजेज, 1/14 रजनी खण्ड, शारदा नगर, जिला-लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में चार साझेदार क्रमशः श्री आशीष पाण्डेय पुत्र श्री सी0बी0 पाण्डेय, आकांक्षा द्विवेदी पुत्री श्री आर0एस0 द्विवेदी श्रीमती उषा पाण्डेय पत्नी चन्द्रभानु पाण्डेय एवं श्री सुमित पाण्डेय पुत्र ए0के0 पाण्डेय साझेदार थे जिसमें दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को नई साझेदारी बनी जिसमें दो साझेदार क्रमशः श्रीमती उषा पाण्डेय एवं श्री सुमित पाण्डेय अपनी स्वेच्छा से निकल रहे हैं। वर्तमान में दो साझेदार क्रमशः आकांक्षा द्विवेदी एवं श्री आशीष पाण्डेय साझेदार है।

श्री आशीष पाण्डेय, साझेदार, मेसर्स-आर्शीवाद इण्टरप्राईजेज।

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मयूर पोरवाल पुत्र लक्ष पोरवाल है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख तथा आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थय ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार उसका नाम मयूर पेारवाल से

सूचना

बदलकर मिवान पोरवाल (Mivaan Porwal) रख दिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को मिवान पोरवाल पुत्र लक्ष पोरवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय। लक्ष पेरवाल, 83/4 छोटा बघाड़ा, प्रयाग प्रयागराज-211002 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री

लक्ष पोरवाल।

का सही नाम ''अनिशिका सिंह (Anishika Singh)'' है। जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री की आधार कार्ड सं0-6559 2321 4467 में उसका नाम

अंशिका सिंह (Anshika Singh) दर्ज हो गया है जो कि

पी0एस0यू0पी0-18 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0। मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 03 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-08-03.c_202408051541197022/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-08-03.c_202408051541197022.