रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [संख्या 36
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।
विषय पृष्ठ संख्या
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0
3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश .. 975 975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश
691-734
भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
975
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
1500
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 729-744
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट
के अभिनिर्णय
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के
अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975
भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का
क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका
परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत,
खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)
भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 701-710 975
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975
104 क692 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
गृह विभाग
[ पुलिस सेवायें ]
अनुभाग-2
पदोन्नति
28 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 1855/छःपु0से0-2-2023-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार-I, आईपीएस- आरआर-1990 को दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु0-2,05,400-2,24,400) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान की जाती है।
2- श्री प्रशान्त कुमार-I, आईपीएस-आरआर-1990 की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश प्रथक से निर्गत किये जायेंगे।
सं0 1856/छःपु0से0-2-2023-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु0-1,82,200-2,24,100) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान की जाती है-
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम 1 2 (सर्वश्री)-
बैच
3
1 डॉ0 संजीव गुप्ता आईपीएस-आरआर-1999 2 रमित शर्मा
आईपीएस-आरआर-1999 2- उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।
सं0 1857/छःपु0से0-2-2023-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14, रु0 1,44,200-2,18,200) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान की जाती है-
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम 1 2 (सर्वश्री)-
बैच
3
1 आकाश कुलहरि आईपीएस-आरआर-2006 2 धर्मेन्द्र सिंह
आईपीएस-आरआर-2006 3 एल0आर0 कुमार आईपीएस-आरआर-2006 4 अब्दुल हमीद आईपीएस-आरआर-2006 5 शलभ माथुर आईपीएस-आरआर-2006 2- उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 693सं0 1858/छःपु0से0-2-2023-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान की जाती है-
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम
बैच
1 2 3
(सर्वश्री/श्रीमती)-
1 रोहन पी0 कनय आईपीएस-आरआर-2009
2 वैभव —ष्ण आईपीएस-आरआर-2010
3 कलानिधि नैथानी आईपीएस- आर आर-2010
4 प्रभाकर चौधरी आईपीएस-आरआर-2010
5 संजीव त्यागी आईपीएस-आरआर-2010
6 पूनम आईपीएस-आरआर-2010
7 कुन्तल किशोर आईपीएस-आरआर-2010
8 हरीश चन्दर आईपीएस-आरआर-2010
9 सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज आईपीएस-आरआर-2010
10 राठौर किरीट कुमार हरिभाई आईपीएस-आरआर-2010
11 शिव हरि मीना आईपीएस-आरआर-2010
12 शैलेश कुमार यादव आईपीएस-एसपीएस-2010
13 राहुल राज आईपीएस-एसपीएस-2010
14 शफीक अहमद आईपीएस-एसपीएस-2010
15 राधे श्याम आईपीएस-एसपीएस-2010
16 कल्पना सक्सेना आईपीएस-एसपीएस-2010
17 सुरेश्वर आईपीएस-एसपीएस-2010
18 रामजी सिंह यादव आईपीएस-एसपीएस-2010
19 संजय सिंह आईपीएस-एसपीएस-2010
20 राम किशुन आईपीएस-एसपीएस-2010
21 राज कमल यादव आईपीएस-एसपीएस-2010
22 सकेश पुष्कर आईपीएस-एसपीएस-2010
23 मनोज कुमार सोनकर आईपीएस-एसपीएस-2010
24 कुलदीप नरायन आईपीएस-एसपीएस-2010
25 मनिराम सिंह आईपीएस-एसपीएस-2010
26 किरन यादव आईपीएस-एसपीएस-2010
694 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1
1 2
3
(सर्वश्री/श्रीमती)-
27 प्रमोद कुमार तिवारी आईपीएस-एसपीएस-2010 28 शहाब रशीद खां आईपीएस-एसपीएस-2010 29 एस0 आनन्द
आईपीएस-एसपीएस-2010 30 राजीव नारायन मिश्र आईपीएस-एसपीएस-2010 31 सुनील कुमार सिंह आईपीएस-एसपीएस-2010 32 अशोक कुमार-IV आईपीएस-एसपीएस-0 33 प्रदीप गुप्ता
आईपीएस-एसपीएस-0 34 डॉ0 ओम प्रकाश सिंह आईपीएस-एसपीएस-0 2- उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश प्रथक से निर्गत किये जायेगें।
सं0 1859/छःपु0से0-2-2023-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13, रु0 1,23,100- 2,15,900) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है-
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये
जाने की तिथि 1 2
3
4 (सर्वश्री/श्रीमती)-
1 रोहन पी0 कनय आईपीएस-आरआर-2009 01.07.2023 2 सुनील कुमार सिंह आईपीएस-एसपीएस-2010 01.01.2024 3 शैलेश कुमार पाण्डेय आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 4 अजय कुमार आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 5 अभिषेक सिंह आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 6 देव रंजन वर्मा आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 7 राजेश एस0 आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 8 हेमन्त कुटियाल आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 9 शालिनी आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 10 स्वप्निल ममगाई आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 11 डी0 प्रदीप कुमार आईपीएस-आरआर-2011 01.01.2024 12 अरूण कुमार श्रीवास्तव आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 13 सूर्य कान्त त्रिपाठी आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 695 1 2
3 4
(सर्वश्री/श्रीमती)-
14 बिकास कमार वैद्य आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 15 राजेश कुमार सक्सेना आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 16 डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 17 सुनीता सिंह आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 18 राजेश कुमार सिंह आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 19 राकेश कुमार पाण्डेय आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 20 सुधा सिंह आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 21 मो0 नेजाम हसन आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 22 दिनेश सिंह आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 23 राम यज्ञ आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 24 तेज स्वरूप सिंह आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 25 सुभाष चन्द्र शाक्य आईपीएस-एसपीएस-2011 01.01.2024 26 आलोक प्रियदर्शी आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024 27 अष्टभुजा प्रसाद सिंह आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024 28 कमला प्रसाद यादव आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024 29 राम बदन सिंह आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024 30 रूचिता चौधरी आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024 31 रमाकान्त प्रसाद आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024 32 हृदेश कुमार आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024 33 अवधेश कुमार विजेता आईपीएस-एसपीएस-0 01.01.2024
अनुभाग-1
नियुक्ति
03 जनवरी, 2024 ई0
सं0 2249/छः-पु0से0-1-2023-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर संस्तुत/चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-5,400/- (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती है-696 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम व जन्मतिथि पत्र-व्यवहार का पता क्रम सं0
मेरिट क्रमांक
पिता का नाम
1 2 3 4 5 6
1 03 144001 श्री हर्ष सिंह पुत्र 10.12.1997 श्री हर्ष सिंह, निवासी-3-24 विराट खण्ड श्री अरविन्द कुमार सिंह
लखनऊ, पिन-226010
2- प्रस्तर-1 में अंकित उक्त अभ्यर्थी को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त अभ्यर्थी को डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।
3- प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में उक्त चयनित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।
4- उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि भविष्य में भी कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता हैं तो सम्बम्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
5- उक्त नियुक्त अभ्यर्थी से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन ऑफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।
अनुभाग-2
06 जनवरी, 2024 ई0
सं0 24डीजी/छःपु0से0-2-2024-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) की अधिकारी, श्री गौरव सिंह, आईपीएस- आरआर-2010 एवं श्री सत्येन्द्र कुमार, आईपीएस-आरआर-2010, जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को पुलिस उप महानिरीक्षक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर तालिका के कालम-5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करते हैं-
आवंटन वर्ष केन्द्रीय
क्र0 सं0
अधिकारी का नाम
प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की तिथि
राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनको वेतनमान (पे- मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100- 2,16,600) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया गया है।
स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री)-
1 गौरव सिंह IPS-RR-2010 01.01.2018 श्री वैभव कृष्ण, IPS-RR-2010 01.01.2024 पूर्वान्ह
2 सत्येन्द्र कुमार IPS-RR-2010 12.07.2023 श्री राठौड किरीट कुमार हरिभाई, 01.01.2024 पूर्वान्ह
IPS-RR-2010भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 697 सं0 25डीजी/छःपु0से0-2-2024-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) की अधिकारी, श्री मो0 इमरान, आईपीएस- आरआर-2011, जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100-2,15,900) के पद पर तालिका के कालम-5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करते हैं-
आवंटन वर्ष केन्द्रीय
क्र0 सं0
अधिकारी का नाम
प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की तिथि
राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनको वेतनमान (पे- मैट्रिक्स लेवल-13, रु0 1,23,100- 2,15,900) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया गया है।
स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1 2 3 4 5 6
1 श्री मो0 इमरान IPS-RR-2011 09.09.2022 श्री अभिषेक सिंह, IPS-RR-2011 01.01.2024 पूर्वान्ह
10 जनवरी, 2024 ई0
सं0 22डीजी/छःपु0से0-2-2024-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) की अधिकारी, सुश्री हैप्पी गुप्तन, आईपीएस-
आरआर-2006, जो वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को पुलिस महानिरीक्षक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14
रु0 1,44,200-2,18,200) के पद पर तालिका के कालम-5 में अंकित उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति की तिथि से
प्रोफार्मा प्रोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान करते हैं-
अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष केन्द्रीय
क्र0 सं0
प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की तिथि
राज्य में नियुक्त कनिष्ठ अधिकारी का नाम जिनको वेतनमान (पे- मैट्रिक्स लेवल-14, रु0 1,44,200- 2,18,200) में पदोन्नति की तिथि से लाभ दिया गया है।
स्तम्भ-5 में अंकित कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1 2 3 4 5 6
1 सुश्री हैप्पी गुप्तन IPS-RR-2006 15.07.2014 श्री आकाश कुलहरि, 01.01.2024 पूर्वान्ह
IPS-RR-2006
आज्ञा से, संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव।
अनुभाग-1
विज्ञप्ति/पदोन्नति
22 अप्रैल, 2024 ई0
सं0 I/545289/2024-उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा-संवर्ग के निम्नलिखित रेडियो निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक रेडियो अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स 5,600-1,77,500, ग्रेड पे रु0 5,400/- लेवेल-10) के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वी—ति प्रदान करते हैं-698 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1
चयन वर्ष 2022-23 (अनुपूरक चयन)
(रिक्तियों की संख्या-03)
क्र0 सं0 ज्येष्ठता क्रमांक (दि0 20.07.2022 की स्थिति के अनुसार) नाम
1
2
3
सर्वश्री-
1
08 आनन्द कुमार शुक्ल
2
09 ऐशपाल सिंह
3
10 प्रेम प्रकाश राय (सेवानिवृत्त दि0 31.07.2023)
चयन वर्ष 2023-24 (रिक्तियों की संख्या-06)
चयन वर्ष 2023-24 (रिक्तियों की संख्या-061 (चयन वर्ष 2022-23 में संस्तुत कार्मिक के इसी चयन वर्ष में से0नि0 होने के सापेक्ष घटित रिक्ति) = 07
क्र0 सं0 ज्येष्ठता क्रमांक (दि0 01.07.2023 की स्थिति के अनुसार) नाम
1 2
3
सर्वश्री-
1 05 मनोज कुमार गुप्ता
2 06 शाह नवाज हुसैन
3 07 विनोद कुमार जायसवाल (सेवानिवृत्त दि0 31.01.2024) 4 08 शैलेन्द्र कुमार बाजपेई
5 09 प्रदीप कुमार
6 10 राजेश तिवारी
7 11 सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव
8 14 समर सिंह (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष) 2- प्रश्नगत पदोन्नति, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में दाखिल रिट याचिका संख्या-2334 (एस0एस0)/1997 अशोक कुमार वर्मा बनाम सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-7364(एसएस)/2015 प्रदीप कुमार मिश्रा बनाम सरकार व अन्य साथ ही साथ प्रश्नगत पदोन्नति प्रकरण से सम्बन्धित यदि कोई अन्य प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही/याचिका लम्बित हो तो, उसमें पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। 3- पदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यरत रहेंगे तथा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत नियमानुसार इनके तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे ।
4- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर अनुमन्य वेतन/भत्ते देय होंगे।
5- उक्त प्रोन्नत अधिकारियों की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।
उक्त आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत Compendium of Instructions on Model Code of Conduct, 2024 के पृष्ठ-55 पर अंकित नियम/बिन्दु 22 के अन्तर्गत सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है।
आज्ञा से, मनोज कुमार पाण्डेय, अनु सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 699आयुष विभाग
अनुभाग-2
औपबन्धिक नियुक्ति
05 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 7226/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-52/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-7, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 आनन्द प्रताप सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 आनन्द प्रताप सिंह
श्री दयाराम 12 53600226204 लखनऊ निवासी-सी, 2412, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226016
राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, फाफामऊ, प्रयागराज।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
105 क700 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 (6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति याचिका ''सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ'' तथा रिट ए संख्या-28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ''मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद- खण्डपीठ लखनऊ'' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें- [I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र। [II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण। [III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र। [VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7227/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-98/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-7, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 हेमन्त कुमार का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 हेमन्त कुमार
राजकीय डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।
श्री गोपीनाथ 13 53600571769 लखनऊ प्लाट नं0 90 फैजुल्लागंज, गाजीपुर बलराम दाउद नगर, लखनऊ- 226024
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिकभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 701 चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति याचिका ''सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ'' तथा रिट ए संख्या-28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ''मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद- खण्डपीठ लखनऊ'' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
702 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1सं0 7228/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-25/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- फॉरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 नेहा सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
1 53600534954 बागपत पट्टी भितरली,
डा0 नेहा सिंह
श्री अजीत सिंह
राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाइनपार, मुरादाबाद।
ग्राम-लुहारी, तहसील-बड़ौत, जनपद-बागपत उ0प्र0-250611
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति याचिका ''सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ'' तथा रिट एभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 703 संख्या-28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ''मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद- खण्डपीठ लखनऊ'' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7229/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-25/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- फॉरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मंजीत मिश्रा का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 मंजीत मिश्रा
श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा
2 53600459495 रायबरेली एल-52, आरडीए कालोनी, इन्दिरा नगर, रायबरेली, उ0प्र0-229001
शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत704 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति याचिका ''सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ'' तथा रिट ए संख्या-28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ''मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद- खण्डपीठ लखनऊ'' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 705सं0 7230/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-25/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- फॉरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 दान सिंह मीना का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
3 53600341895 करौली,
डा0 दान सिंह मीना
श्री घमण्डी लाल मीना
राजस्थान
ग्राम व पो0- काचरोदा, तहसील, सपोटरा, करौली, राजस्थान-322255
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, अलीगढ़।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति याचिका ''सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ'' तथा रिट ए706 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 संख्या-28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ''मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद- खण्डपीठ लखनऊ'' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7231/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-25/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- फॉरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 रेखा पाण्डेय का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
4 53600555425 लखनऊ ए-80, गंगा
डा0 रेखा पाण्डेय
श्री रत्नेश कुमार शुक्ला
बिहार कालोनी, चिनहट, लखनऊ, उ0प्र0-226028
पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनपुर, कानपुर नगर।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गतभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 707 पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति याचिका ''सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ'' तथा रिट ए संख्या-28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ''मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद- खण्डपीठ लखनऊ'' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
106 क708 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 सं0 7232/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-25/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-6, दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- फॉरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मानसी श्रीवास्तव का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 मानसी श्रीवास्तव
श्री उमेश नारायण श्रीवास्तव
राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ।
5 53600516815 कानपुर 117/366(19) ओ ब्लाक, गीता नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0- 208025
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति याचिका ''सर्विस सिंगल संख्या-2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ'' तथा रिट एभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 709 संख्या-28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, ''मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद- खण्डपीठ लखनऊ'' में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7233/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-482/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-08, दिनांक 18 मई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 नितिन त्यागी का विवरण निम्नवत् है-
गृह जनपद स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 नितिन त्यागी
श्री बृजमोहन त्यागी
1 53600573209 गाजियाबाद श्री बृजमोहन त्यागी, 196 बसन्तपुर, मुरादनगर, गाजियाबाद, उ0प्र0-201206
पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनपुर, कानपुर नगर।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत710 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 711सं0 7234/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-482/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-08, दिनांक 18 मई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मोनिशा सिंह का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 मोनिशा सिंह
श्री महेश कुमार सिंह
2 53600587974 मुर्शीदाबाद
(प0बंगाल)
एस0बी0आई0 बिल्डिंग धुलियन, धुलियन मेन रोड, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल- 742202
राजकीय डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा-शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
712 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7235/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-03/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-08, दिनांक 03 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 अमृता सिंह का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
3 53600591162 लखनऊ म0नं0-582 ख-15,
डा0 अमृता सिंह
श्री विजय कुमार सिंह
ट्रांसपोर्टनगर, कानपुर रोड, लखनऊ उ0प्र0- 226013
राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, फाफामऊ, प्रयागराज।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभारभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 713 ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
714 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1सं0 7236/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-03/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-08, दिनांक 03 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 अनुराग यादव का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
4 53600570169 अयोध्या म0नं0-183,
डा0 अनुराग यादव
श्री सियाराम यादव
शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर।
शिवनगर कालोनी, पहाड़गंज, नाका, अयोध्या, उ0प्र0-224001
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 715(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7237/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-03/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-08, दिनांक 03 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- पैथालॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मधु गुप्ता का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
5 53600463258 झांसी म्0नं0-81, कैमासन
डा0 मधु गुप्ता
श्री रमेश चन्द्र गुप्ता
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, अलीगढ़।
नगर, अपोजिट एस0बी0आई0, बी0यू0 ब्रांच, कानपुर रोड, झॉसी, उ0प्र0-284128
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-
107 क716 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 (1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 717सं0 7238/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-481/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-05, दिनांक 18 मई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- फिजियोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 ओम प्रकाश सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
7 53600294409 प्रयागराज ई0डब्ल्यू0एस0-
डा0 ओम प्रकाश सिंह
श्री सुरेश सिंह
राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, रौजा, गाजीपुर।
379, ए0डी0ए0 कालोनी, नीम सराय, मुन्डेरा, प्रयागराज, उ0प्र0-211011
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
718 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7239/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-15/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-05, दिनांक 10 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-फिजियोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मनीषा यादव का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री शिवकुमार 4 53600229681 लखनऊ सेक्टर-8,
डा0 मनीषा यादव
हाउस नं0-506, सेक्टर-8, लखनऊ, उ0प्र0-226016
राजकीय डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभारभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 719 ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
720 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1सं0 7240/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-69/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-05, दिनांक 02 सितम्बर, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-फिजियोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 राम कृपाल प्रजापति का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
8 53600381477 अम्बेडकर
नगर
डा0 राम कृपाल प्रजापति
श्री राम केवल प्रजापति
चिलवनिया, पो0-नगपुर, थाना-जलालपुर, जनपद, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224149
शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 721(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7241/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 शिखा सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
1 53600387408 लखनऊ ई-2/376
डा0 शिखा सिंह
श्री अर्जुन यादव
राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाइनपार, मुरादाबाद।
विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ0प्र0-226010
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली, 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार722 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 723सं0 7242/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 कंचन सिंह का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 कंचन सिंह
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, अलीगढ़।
श्री प्रेम सिंह 2 53600569321 गजियाबाद ब्लाक-1-271, गली नं0-4, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उ0प्र0-201013
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
108 क724 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 (7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7243/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 नीता जैन का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 नीता जैन
श्री संदीप जैन
3 53600588955 इन्दौर
(म0प्र0)
पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनपुर, कानपुर।
201ए, नियर भूमिका स्कूल, शीतल नगर, विजयनगर, इन्दौर, म0प्र0- 452010
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिकभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 725 चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
726 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1सं0 7244/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मीरा कुमारी का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
4 53600585833 वाराणसी लेन नं0-3,
डा0 मीरा कुमारी
श्री नवीन कुमार पटेल
राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, रौजा, गाजीपुर।
वैष्णवी बिहार कालोनी, सुसुवाही, वाराणसी, उ0प्र0-221011
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 727(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7245/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 स्वाती पाण्डेय का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 स्वाती पाण्डेय
श्री शेष नारायण पाण्डेय
शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर।
5 53600527999 लखनऊ 535/192बी, मो0-फत्तेपुर, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0-226024
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक728 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 729सं0 7246/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 कविता उपाध्याय का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
6 53600575942 वाराणसी श्री अमर नाथ
डा0 कविता उपाध्याय
श्री अमर नाथ उपाध्याय
उपाध्याय, निवासी- एस-231सी-3च, ढेलवरिया, चौकाघाट, वाराणसी-221001
राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
730 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7247/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 करूणा आनंद का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 करूणा आनंद
श्री रंजीत कुमार
7 53600449328 लखनऊ श्री रंजीत कुमार, निवासी, 660/18, फूलबाग कालोनी, नियर गुडम्बा थाना, कुर्सी रोड, स्पोट्र्स कालेज, गुडम्बा, लखनऊ, उ0प्र0- 226026
राजकीय डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, अयोध्या।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 7312- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
109 क732 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 सं0 7248/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-36/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 तृप्ति गुप्ता का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
डा0 तृप्ति गुप्ता
श्री नीरज गॉधी
8 53600584861 आजमगढ़ जमीलपुर,
जमीलपुर
आजमगढ़,
उ0प्र0-276139
राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-
(1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण- पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 733(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
सं0 7249/96-आयुष-2-2023-93/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-109/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-10, दिनांक 02 नवम्बर, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता- आब्स एण्ड गायनाकोलॉजी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 मेराज अहमद अंसारी का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता पदस्थापना/ तैनाती अभ्यर्थी का नाम
पिता/पति का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
स्थल
मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री हबीबबुल्लाह अंसारी
डा0 मेराज अहमद अंसारी
10 53600567934 भदोही कासीपुर,
दरोपुर,
संतकबीरनगर,
उ0प्र0-221401
राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, फाफामऊ, प्रयागराज।
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-734 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 (1)- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2)- अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3)- यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4)- सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5)- नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6)- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
(7)- प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति योजित रिट 2002/2021, डॉ0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं 28131/2021, डॉ0 ज्ञान प्रकाश गौतम व 52 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
(8)- कार्यभार ग्रहण कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग- पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-
[I] अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
[III] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।
[IV] सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।
[V] सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।
[VI] ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
[VII] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
आज्ञा से, लीना जौहरी, प्रमुख सचिव।
पी0एस0यू0पी0-23 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।
जनपद न्यायाधीश, उन्नाव
कार्य-भार अवमुक्त सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
21 नवम्बर, 2023 ई0
सं0 3990/I-117-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय उन्नाव के आदेश सं0-218/2023 दिनांकित 20 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को अपराह्न में मेरे द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12/अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-I उन्नाव का कार्यभार छोड़ा गया।
शिप्रा आर्य,
कार्यमुक्त अधिकारी
JO Code UP2654
कार्य-भार ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
सं0 4003/I-117-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय उन्नाव के आदेश सं0-218/2023 दिनांकित 20 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को अपराह्न में मेरे द्वारा न्यायालय विशेष न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-5, उन्नाव का पदभार ग्रहण किया गया।
शिप्रा आर्य,
ग्रहण अधिकारी
JO Code UP2654
105 ख730 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
कार्य-भार अवमुक्त प्रमाण-पत्र
सं0 4015/I-45-23-प्रमाणित किया जाता है कि, माननीय उच्च न्यायायल इलाहाबाद के नोटिफिकेशन नम्बर- 2202/Admin.(Services)/2023 dated 18-11-2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को मेरे द्वारा अपराह्न में न्यायालय सिविल जज जू0डि0, एफ0टी0सी0, महिलाओं के विरूद्ध अपराध, उन्नाव का कार्यभार छोड़ा गया है।
कार्य-भार अवमुक्त अधिकारी नम्रता सिंह II,
सिविल जज जू0डि0, एफ0टी0सी0,
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, उन्नाव।
आई0डी0 नं0-UP 3304
कार्य-भार ग्रहण प्रमाण-पत्र
सं0 4057/प्रथम-41-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या-2794/Admin.(Service)/2023, Dated Allahabad: November 18, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को अपराह्न अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4/विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट, उन्नाव का पदभार ग्रहण किया गया।
पदभार ग्रहण अधिकारी अनिल कुमार सेठ,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4,
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट, उन्नाव।
आई0डी0नं0-यू0पी0-06347
कार्य-भार छोड़ने प्रमाण-पत्र
सं0 4072/I-116-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-2885/एडमिन (सर्विसेस)/2023 इलाहाबाद दिनांकित 18 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को अपराह्न में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1, उन्नाव का पदभार छोड़ा गया।
रवि प्रकाश साहू,
मोचित अधिकारी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1, उन्नाव।
आई0डी0नं0-यू0पी0-1765भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 731
कार्य-भार छोड़ने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
सं0 4084/I-44-21-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-2330/Admin.
(Service)/2023, Dated Allahabad: November 18, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को मेरे द्वारा अपराह्न में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1, उन्नाव का कार्य-भार छोड़ा गया।
मुक्त अधिकारी कविता अग्रवाल,
आई0डी0नं0-यू0पी0-1937
कार्य-भार ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
सं0 4098/I-44-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-2330/ Admin.(Services)/2023, Dated Allahabad: November 18, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को मेरे द्वारा अपराह्न में न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), उन्नाव का कार्य-भार ग्रहण किया गया।
मोचक अधिकारी कविता अग्रवाल,
आई0डी0नं0-यू0पी0-1937
कार्य-भार छोड़ने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
सं0 4112/I-43-21-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-2996/Admin.
(Services)/2023, Dated Allahabad: November 18, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को मेरे द्वारा अपराह्न में न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, उन्नाव का कार्य-भार छोड़ा गया।
रघुवंश मणि सिंह,
मुक्त अधिकारी
आई0डी0नं0-यू0पी0-1996
कार्य-भार ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
सं0 4126/I-44-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-2996/Admin.
(Services)/2023, Dated Allahabad: November 18, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को मेरे द्वारा अपराह्न में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1, उन्नाव का कार्य-भार मेरे द्वारा ग्रहण किया गया।
रघुवंश मणि सिंह,
मोचक अधिकारी
आई0डी0नं0-यू0पी0-1996732 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
कार्य-भार अवमुक्त प्रमाण-पत्र
सं0 4208/I-43-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायायल इलाहाबाद के नोटिफिकेशन नम्बर- 2401/Admin.(Services)/2023 dated 18-11-2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को अपराह्न में मेरे द्वारा सिविल जज (जू0डि0), उत्तरी, उन्नाव का कार्य-भार छोड़ा गया है।
निधि यादव-II,
कार्य अवमुक्त अधिकारी
आई0डी0नं0-यू0पी0 2550
कार्य-भार ग्रहण प्रमाण-पत्र
सं0 4222/I-43-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायायल इलाहाबाद के नोटिफिकेशन नम्बर- 2401/Admin.(Services)/2023 dated 18-11-2023 के अनुपालन में आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को अपराह्न में मेरे द्वारा सिविल जज (सी0डि0), एफ0टी0सी0, उन्नाव का कार्य-भार ग्रहण किया गया।
निधि यादव-II,
कार्य-भार ग्रहण अधिकारी
सिविल जज (सी0डि0), एफ0टी0सी0, उन्नाव।
आई0डी0नं0-यू0पी0 2550
कार्य-भार अवमुक्त प्रमाण-पत्र
22 नवम्बर, 2023 ई0
सं0 4290/I-61-22-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायायल इलाहाबाद के नोटिफिकेशन नं0 2328/Admin.(Services)/2023 dated 18-11-2023 के अनुपालन में आज दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को पूर्वाहन में मेरे द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव का कार्य-भार छोड़ा गया है।
कार्य अवमुक्त अधिकारी अनामिका चौहान,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
आई0डी0नं0-यू0पी0 2515
कार्य-भार ग्रहण प्रमाण-पत्र
सं0 4304/I-61-22-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायायल इलाहाबाद के नोटिफिकेशन नं0 2328/Admin.(Services)/2023 dated 18-11-2023 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश सं0-999/2023 दिनांकित 20 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को पूर्वाहन में मेरे द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0 2, उन्नाव का कार्य-भार ग्रहण किया गया।
कार्य-भार ग्रहण अधिकारी अनामिका चौहान,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0-2, उन्नाव।
आई0डी0नं0-यू0पी0 2515भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 733
पदभार-ग्रहण किये जाने का प्रमाण-पत्र
(अर्जित अवकाश हेतु)
सं0 4383/I-61-22-प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव का पदभार दिनांक 15 नवम्बर, 2023 से दिनांक 21 नवम्बर, 2023 तक (दिनांक 11 नवम्बर, 2023 द्वितीय शनिवार अवकाश, दिनांक 12 नवम्बर, 2023 रविवार अवकाश, दिनांक 13 नवम्बर, 2023 दीपावली अवकाश, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 स्थानीय अवकाश को प्रिफिक्स करते हुए) कुल 07 दिनों का अर्जित अवकाश उपभोग करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्वी—ति की प्रत्याशा में मेरे द्वारा आज दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।
पदभार ग्रहण अधिकारी अनामिका चौहान-II,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
आई0डी0नं0-यू0पी0 2515
कार्य-भार ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
23 नवम्बर, 2023 ई0
सं0 4413/I-157-23-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-2792/Admin.
(Services)/2023, Dated Allahabad: November 18, 2023 के अनुपालन में आज दिनांक 23 नवम्बर, 2023 को मेरे द्वारा पूर्वान्ह् में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला जज कोर्ट संख्या-2, उन्नाव का कार्य-भार ग्रहण किया गया।
मो0 असलम सिद्दीकी,
मोचक अधिकारी
आई0डी0नं0-यू0पी0-6209
कार्य-भार छोड़ने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
27 नवम्बर, 2023 ई0
सं0 4460/I-45-21-प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 27 नवम्बर, 2023 से दिनांक 24 मई, 2024 तक के मातृत्व अवकाश की समयावधि में मेरे द्वारा न्यायालय सिविल जज जू0डि0, दक्षिणी, उन्नाव का पद भार दिनांक 27 नवम्बर, 2023 को पूर्वाह्न छोड़ा गया।
नम्रता सिंह II,
कार्य अवमुक्त अधिकारी
सिविल जज, जू0डी0 दक्षिणी, उन्नाव।
आई0डी0 नं0-UP 3304
प्रति हस्ताक्षरित, जनपद न्यायाधीश, उन्नाव।
734 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कजिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई) की आज्ञायें
21 फरवरी, 2023 ई0
सं0 57/डी0एल0आर0सी0/2022-23-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम बहजोई, तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के प्रबन्धन मेें निहित थी, को जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
/प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल चन्दौसी चन्दौसी बहजोई 632 2.648 श्रेणी-5(3)क जिला चिकित्सालय के
अन्य कृषि
निर्माण हेतु।
योग्य बंजर
'' 0.340 श्रेणी-5(1) कृषि
योग्य भूमि-नई
परती
योग. . 2.9880
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
23 फरवरी, 2023 ई0
सं0 58/डी0एल0आर0सी0/2022-23-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 735 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम रायपुर कलां, तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के प्रबन्धन मेें निहित थी, को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
/प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल चन्दौसी चन्दौसी रायपुर 5मि0 0.694 में श्रेणी-5-1/ राजकीय आयुर्वेदिक
कलां
से 0.110 अन्य कृषि चिकित्सालय के भवन
(1100 योग्य-नई
निर्माण हेतु।
वर्गमीटर) परती (परती
जदीद)
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
24 फरवरी, 2023 ई0
सं0 59/डी0एल0आर0सी0/2022-23-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम फतेहपुर शरीफनगर, तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के प्रबन्धन मेें निहित थी, को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सम्भल के भवन एवं मीडिएशन सेंटर के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
736 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कअनुसूची
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या
/प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल चन्दौसी चन्दौसी फतेहपुर
शरीफनगर
41मि0 0.1780 में से
0.050 (500
वर्गमीटर)
श्रेणी-5(3)ड़/ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सम्भल के भवन एवं मीडिएशन सेंटर के निर्माण हेतु।
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
06 नवम्बर, 2023 ई0
सं0 69/डी0एल0आर0सी0/भू0पुन0/आ0पत्र-1/2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/ 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 06 जून, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा व अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-116/एक-1-2023-परिवहन अनु0-1 दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मैं, मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 05 में उल्लिखित ग्राम तख्त गुशाईन, तहसील व जनपद सम्भल, के प्रबन्धन मेें निहित थी, को बस स्टेशन, सम्भल के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या
/प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल सम्भल सम्भल तख्त 388 0.2230 श्रेणी 5-1 कृषि
गुशाईन
योग्य भूमि ''नई परती''
को बस स्टेशन, सम्भल के निर्माण हेतु (परिवहन विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर)
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 737जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
प्रारूप-1
नियम-3 का उपनियम (1)
समाजिक समाघात निर्धारण का प्रारम्भिक अधिसूचना
एस0आई0ए0 अधिसूचना
दिनांक 30 अगस्त, 2024 ई0
सं0 251/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज-राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वार्ड स्तर के सम्बन्घित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्र्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन किया जायेगा :-
1. अपेक्षक निकाय का नाम-अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
2. प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य-जनपद कौशाम्बी पर्यटन स्थल में बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायियों का आवागमन बहुतायत होता है। कौशाम्बी पर्यटन स्थल में सारनाथ, लुम्बिनी, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, पटना एवं कम्बोडिया श्रीलंका आदि से आने वाले पर्यटक बस/रेल/वायुयान से प्रयागराज हो कर कौशाम्बी पर्यटन स्थल तक जाते हैं। पर्यटन/कुम्भ मेला के दृष्टिगत् प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज एयरपोर्ट/प्रयागराज रेलवे जंक्शन से जोड़नें वाला न्यूनतम दूरी का मार्ग वर्तमान में 02 लेन है। वर्तमान में मार्ग के इस संरेखण से ही बौद्ध भिक्षुओं का आवागमन कौशाम्बी पर्यटन स्थल तक होता है। जनपद प्रयागराज एयरपोर्ट से 04 लेन मार्ग से जोड़े जाने से पर्यटकों सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा। पर्यटन की सम्भावनाओं को देखते हुए यह अत्यन्त उपयोगी होगा। जिस हेतु जनपद-प्रयाराज, परगना व तहसील-सदर, ग्राम शाहा उर्फ पीपलगांव में 1.7132 हे0, चन्द्रभानपुर में 0.8589 हे0, कटहुला गौसपुर में 5.5458 हे0, उमरी में 0.0520 हे0, झपिया में 0.0308 हे0, मन्दरी में 0.1922 हे0, भगवतपुर में 0.0754 हे0, भीखपुर मेड़वारा में 0.0541 एवं कादिरपुर ता0 आदमपुर बिसौना में 0.5993 हे0 जनपद प्रयागराज में कौशाम्बी पर्यटक स्थल से मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोर लेन से जोड़ने के कार्य एवं फोर लेन के चैनेज 0.00 से 2.9 किमी0 सर्विस लेन निर्माण हेतु।
3. संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा-निदेशक, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज।
4. संगठन का सम्पर्क विवरण-निदेशक, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज।
भूमि का विवरण
क्र0 सं0 जिला तहसील ग्राम गाटा संख्या प्रस्तावित अर्जित क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
1 प्रयागराज सदर शाहा उर्फ पीपलगांव 485 0.0503
2
484 0.0280
3
483 0.0306
4
465 0.0167
5
421 0.0974
106 ख738 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
6 प्रयागराज सदर शाहा उर्फ पीपलगांव 422 0.1307
7 427 0.1020
8 424 0.1103
9 410 0.0723
10 409 0.1091
11 487 0.2121
12 488 0.2855
13 490 0.0956
14 489 0.0377
15 420 0.1186
16 423 0.0933
17 595 0.0080
18 593 0.1150
योग ... 1.7132
19 चन्द्रभानपुर 73 0.1905 20 157 0.0168 21 158 0.2112 22 159 0.0462 23 160 0.0537 24 166 0.0712 25 167 0.0424 26 168 0.0284 27 175 0.0831 28 176 0.1060 29 177 0.0094
योग ... 0.8589
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 739
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
30 प्रयागराज सदर कटहुला गौसपुर 155 0.4176
31 153 0.1612
32 152 0.1246
33 150 0.1246
34 149 0.1392
35 148 0.1905
36 147 0.4909
37 144 0.1685
38 141 0.2046
39 869 0.0252
40 865 0.1465
41 864 0.0550
42 862 0.1374
43 863 0.0495
44 1067 0.0285
45 1085 0.1110
46 1086 0.0579
47 1087 0.0303
48 1084 0.0175
49 1082 0.1441
50 1081 0.2340
51 1073 0.0680
52 1074 0.0086
53 1080 0.1385
740 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
54 प्रयागराज सदर कटहुला गौसपुर 1075 0.1181
55 1078 0.1560
56 1077 0.0719
57 1164 0.0910
58 1163 0.0285
59 1165 0.0367
60 1166 0.0840
61 1162 0.0925
62 1160 0.0088
63 1161 0.0927
64 1171 0.0397
65 1170 0.1200
66 1172 0.0060
67 140 0.1220
68 139 0.0223
69 137 0.3401
70 119 0.0895
71 134 0.0363
72 132 0.1025
73 124 0.0103
74 125 0.0264
75 63 0.0406
76 66 0.1316
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 741
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर 77 प्रयागराज सदर कटहुला गौसपुर 67 0.0802 78 68 0.0383 79 71 0.0137 80 118 0.0381 81 133 0.1074 82 135 0.0754 83 136 0.0515 योग ... 5.5458
84 उमरी 156 0.0520 85 झपिया 525 0.0091 86 494 0.0028 87 526 0.0102 88 529 0.0079 89 515/1 0.0008
योग ... 0.0308
90 मन्दरी 265 0.0009 91 263 0.0012 92 259 0.0443 93 255 0.0513 94 311 0.0260 95 312 0.0080 96 313 0.0044 97 327 0.0145 98 335 0.0136 99 336 0.0047 100 337 0.0233
योग ... 0.1922
742 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर 101 प्रयागराज सदर भगवतपुर 49 0.0030
102
103
104
105 232 0.0155
256 0.0055
277 0.0036
281 0.0478
योग ... 0.0754
106 भीखपुर मेड़वारा 350 0.0140 107 342 0.0174 108 378 0.0227
योग ... 0.0541
109 कादिरपुर तालुका आदमपुर बिसौना 175 0.0064 110 155 0.0387 111 154 0.0173 112 151 0.0181 113 152 0.0034 114 148 0.0112 115 141 0.0096 116 140 0.0188 117 कादिरपुर तालुका आदमपुर बिसौना 148/825 0.0026 118 139 0.0456 119 138 0.0262 120 113 0.0036 121 111 0.0023 122 112 0.0004भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 743
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
123 प्रयागराज सदर कादिरपुर तालुका आदमपुर बिसौना 110 0.0158
124 103 0.0115
125 100 0.0114
126 90 0.0034
127 91 0.0368
128 88 0.0059
129 34 0.0036
130 36 0.0275
131 39 0.0465
132 46 0.0227
133 48 0.0570
134 57 0.0144
135 58 0.0191
136 59 0.0454
137 61 0.0171
138 63 0.0085
139 86 0.0115
140 54 0.0020
141 51 0.0025
142 50 0.0086
143 52 0.0009
144 82 0.0122
145 83 0.0108
योग ... 0.5993
कुल योग ... 9.1217
744 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क1- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ का संक्षिप्त विवरण-जनपद कौशाम्बी पर्यटन स्थल में बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायियों का आवागमन बहुतायत होता है। कौशाम्बी पर्यटन स्थल में सारनाथ, लुम्बिनी, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, पटना एवं कम्बोडिया श्रीलंका आदि से आने वाले पर्यटक बस/रेल/वायुयान से प्रयागराज हो कर कौशाम्बी पर्यटन स्थल तक जाते हैं। पर्यटन/कुम्भ मेला के दृष्टिगत् प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज एयरपोर्ट/प्रयागराज रेलवे जंक्शन से जोड़नें वाला न्यूनतम दूरी का मार्ग वर्तमान में 02 लेन है। वर्तमान में मार्ग के इस संरेखण से ही बौद्ध भिक्षुओं का आवागमन कौशाम्बी पर्यटन स्थल तक होता है। जनपद प्रयागराज एयरपोर्ट से 04 लेन मार्ग से जोड़े जाने से पर्यटकों सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा। पर्यटन की सम्भावनाओं को देखते हुए यह अत्यन्त उपयोगी होगा।
2- परियोजना क्षेत्र और प्रभवित क्षेत्रफल-ग्राम शाहा उर्फ पीपलगांव में 3.2111 हे0, चन्द्रभानपुर में 1.
9403 हे0, कटहुला गौसपुर में 8.4278 हे0, उमरी में 0.1185 हे0, झपिया में 0.4589 हे0, मन्दरी में 0.8928 हे0, भगवतपुर में 0.6357 हे0, भीखपुर मेड़वारा में 0.7687 एवं कादिरपुर ता0 आदमपुर बिसौना में 1.1370 हे0।
3- क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता है-ग्राम शाहा उर्फ पीपलगांव में क्षेत्रफल 1.3565 हे0, ग्राम चन्द्रभानपुर में क्षेत्रफल 0.7895 हे0, ग्राम कटहुला गौसपुर में क्षेत्रफल 2.1772 हे0, ग्राम उमरी में क्षेत्रफल 0.00 हे0, ग्राम झपिया में 0.2641 हे0, ग्राम मन्दरी में क्षेत्रफल 0.7006 हे0, ग्राम भगवतपुर में क्षेत्रफल 0.5603 हे0, ग्राम भीखपुर मेड़वारा में क्षेत्रफल 0.7144 हे0 एवं ग्राम कादिरपुर ता0 आदमपुर बिसौना में क्षेत्रफल 0.5166 हे0 का बैनामा कराया जा चुका है।
4- सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि-प्रक्रियाधीन है।
टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज के कार्यालय में देखा जा सकता है।
नवनीत सिंह चहल, राज्य सरकार/कलेक्टर, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0-23 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और
मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।
कार्यालय, नगर पालिका परिषद चुनार, मीरजापुर
नियमावली
06 अगस्त, 2024 ई0
सं0 157/न0पा0प0-चुनार-पत्र सं0-575/न0पा0प० चुनार दिनांक 08 फरवरी, 2024 नगर पालिका परिषद चुनार की बोर्ड बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2024 प्रस्ताव सं0-1 कोलोनाइजर उपविधि के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर दैनिक समाचार-पत्रों 'अमर उजाला' व 'जनेश्वर टाइम्स' के एक अंक में प्रकाशित कर 15 दिवस के अन्दर लिखित आपत्तियां मांगी गई थी। निर्धारित अवधि में पालिका कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। यह उपविधि नगर पालिका अधिनियम 1916 की भवन निर्माण, एवं मार्गों से संबंधित धारा-178 व अन्य धाराएं-7 के अधीन तैयार की गई है। यह उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
ले-आउट मानचित्र/सबडिविजन स्वी—त करने के मानक/नियमावली (प्रारम्भिक प्रस्ताव)-
(ले-आउट प्लान/सब डिवीजन प्लान/उप-विभाजन तलपट मानचित्र का तात्पर्य किसी भूमि अथवा उसके भाग को एक से अधिक भूखण्डों में विक्रय हेतु अथवा अन्यथा उप-विभाजित किये जाने से है, जिसके अन्तर्गत सड़कों का विन्यास, भू-खण्डों के माप सहित सेट-बैंक लाइन्स तथा विकास की पद्धति (यथा-रो-हाउसिंग, सेमी-डिटैच्ड, डिटैच्ड, ग्रुप हाउसिंग) दर्शायी गई हो एवं समस्त भूखण्डों के आकार, उपयोग, क्षेत्रफल का विवरण दिया गया हो। (भवन उपविधि के पैरा 1.2.47 के अनुसार)
1- भू-उपयोग- प्रस्तावित ले-आउट मानचित्र/सबडिविजन मानचित्र का स्थल का भू-उपयोग प्रचलित महायोजना में आवासीय होना चाहिए।
2- उप-विभाजन, तलपट मानचित्र- उपविभाजन/तलपट मानचित्र 10 हेक्टेअर तक के भूखण्डों हेतु 1ः500 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1ः1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1ः2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शायें जायेगें।
99 ट702 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 (i) पैमाने तथा उत्तर दिशा-सूचक।
(ii) स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।
(iii) भूखण्डों के माप सहित सेट-बैंक लाइन्स तथा भूखण्डीय विकास की पद्धति यथा-रो-हाउसिंग, सेमी-डिटैच्ड, डिटैच्ड,
(iv) सर्विसेज प्लान जिसमें नालियों वाटर-सप्लाई नेटवर्क, सीवर इलेक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं आदि एवं इनकी वाहय विद्यमान, प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गई हों।
(v) तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।
(vi) तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सड़के, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय व्यवसायिक सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन में प्रस्तावित हो) के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत का विवरण।
(vii) निर्मित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा में उपर्युक्त (i) से (vi) तक वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सड़क से पहुंच मार्ग की सुविधा भी दर्शायी जाएगी।
(viii) लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)
(ix) ग्राउण्ड वाटर संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराए जाएंगे-
(क) नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलाजिकल/हाइड्रोलाजिकल/हाइड्रोजियोलोजिकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए। (भवन उपविधि के पैरा 2.1 2.5 के अनुसार)
विशिष्टियां- भूखण्ड के उप-विभाजन की अनुज्ञा हेतु निम्नलिखित विशिष्टयां व विवरण प्रस्तुत किए जाएगें-
(1) प्रस्तावित समस्त विकास कार्यो यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियां उनके ढाल और पेविंग नालियां (साइड ड्रेन) पेयजल आपूर्ति का प्राविधान, मल व कूड़ा निस्तारण का प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकास के विवरण।
(2) स्थल के समीप उपलब्ध बाहय अवस्थापना सुविधाएं यथा सीवेज निस्तारण जल, जल निकासी व्यवस्था (नाली आदि) मुख्य सड़क, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, जलापूर्ति हेतु स्रोत इत्यादि।
(3) औद्योगिक इकाईयों की स्थिति में उत्सर्गो के प्रकार एवं मात्रा।
(4) विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। (भवन उपविधि के पैरा 2.1 2.6 के अनुसार)
स्थल मानचित्र- एक हेक्टेयर तक मानचित्र न्यूनतम 1ः500 के पैमाने पर, एक हेक्टेयर से अधिक के मानचित्र पर न्यूनतम 1ः1000 के पैमाने पर तैयार किए जायेगें और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जायेगें-
01- प्रस्तावित निर्माण स्थल सीमाएं, 02- सीमावर्ती सड़कों की स्थिति, 03- प्रस्तावित निर्माण से निकटतम सड़क का नाम तथा उसकी वर्तमान व प्रस्तावित चौड़ाई, 04- स्थल पर विद्यमान भवन (यदि हो), 05- प्रस्तावित निर्माण के सीमावर्ती भूमि पर भवनों की स्थिति, 06- प्रस्तावित भवन/भवनों हेतु मुख्य सड़क से पहुंच की सुविधा, 07- अबाध संवातन, प्रकाश एवं सफाई हेतु भवन के अन्दर तथा भवन के चारों ओर छोड़े जाने वाला खुला क्षेत्र सेट-बैक (मवन के सामने पाश्र्व के पीछे) तथा पार्किंग स्थल आदि, 08- विद्यमान भौतिक संरचनाएं तथा नालियों आदि, 09- जल-सम्भरण लाइनें तथा डिस्चार्ज बिन्दु तक मल-निस्तारण, जल निकास लाइन एवं रूफ-टाप रेन वार हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, 10- पैमाना ओर उत्तर दिशा-सूचक।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 70302- भू-स्वामित्व- आवेदक का स्वामित्व होना चहिए तथा स्वामित्व सार्थक दस्तावेज की प्रति संलग्न करना होगा।
03- खुले स्थान/पार्क- पैरा 2, 2, 1 के (ख) के अनुसार ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी।
आवासीय भू-उपयोग- आवासीय ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जाएगी। जिसे टाट-लाट पार्क तथा खेल का मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जाएगी। यदि किसी योजना के ले-आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में 'ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्रविधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
04- लैण्ड स्कैप प्लान- पैरा 3, 1 2, 2, (xi) क, ख, ग, घ के अनुसार प्रस्तावित होगा।
(ix) लैण्डस्केप प्लान जिसमें सरकुलेशन एरिया को अवरोध मुक्त रखते हुए वृक्षारोपण निम्न प्रकार से दर्शाया गया हो-
(क) आवासीय भूखण्डों में-
(i) 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर एक पेड़।
(ii) 200 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो पेड़।
(iii) 301 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर चार पेड़।
(iv) 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड में प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल या इसके भाग पर एक पेड़।
(v) समूह आवासीय योजना (ग्रुप हाउसिंग) में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़।
(ख) आद्योगिक भू-खण्डों में- प्रति 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर एक पेड़।
(ग) व्यवसायिक भू-खण्डों में- प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर एक पेड़।
(घ) संस्थागत/सामुदायिक सुविधाएं, कीड़ा स्थल, खुले क्षेत्र एवं पार्क- कुल क्षेत्रफल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी जहां प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
05- रोड की चौड़ाई एवं पहुंच मार्ग-उपविधि के पैरा 2, 3, 1 के अनुसार होगा। जिसके अनुसार न्यूनतम पहुच मार्ग 9.00 मीटर
आवासीय भू-उपयोग- आवासीय भू-उपयोग ग्रुप हाउसिंग सहित के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत् किया जाएगा-
(i) 200 मीटर तक लम्बे पहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर होगी तथा 201-400 मीटर तक 12 मीटर, 401-800 मीटर तक 18 मीटर एवं 601-1000 मीटर तक 24 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर होगी।
(ii) लूप-स्ट्रीट की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर तथा अधिकतम लम्बाई 400 मीटर होगी।
(iii) पार्क/खुले स्थल से सटी हुई सर्विस रोड तथा ऐसी सड़क जिसमें केवल एक ओर ही भू-खण्ड प्रस्तावित हो, की चौड़ाई 5 मीटर रखी जा सकती है, जिसकी अधिकतम लम्बाई 200 मीटर होगी।
704 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 8(iv) 09.0 मीटर चौड़ा मार्ग जो सीधा हो तथा एक छोर से बन्द हो (डेड-एण्ड-स्ट्रीट) वहां मोड़ के लिए न्यूनतम 7.5 मीटर के अर्द्ध व्यास वाले पर्याप्त क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी और ऐसी सड़क की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर होगी। परन्तु 25 मीटर तक लम्बाई की डेड-एण्ड-स्ट्रीट में कल-डी-सैक की आवश्यकता नहीं होगी।
(v) बल्क सेल के रूप में आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24.0 मी0 एवं 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 30.0 मीटर होगी तथा योजनान्तर्गत आन्तरिक मार्गो की न्युनतम चौड़ाई 12.0 मी0 होगी।
टिप्पणी- उपविभाजन हेतु प्रस्तावित भू-खण्ड का क्षेत्रफल 3,000 वर्ग मी० से कम होने पर पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर होगी।
06- जनसंख्या घनत्व का आकलन- पैरा 2, 4, 2 के अनुसार प्रस्तावित होना चाहिए। जिसके अनुसार 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा।
भु-खण्डीय विकास के अन्तर्गत ले-आउट प्लान हेतु नए/अविकसित क्षेत्र में अधिकतम घनत्व 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा तथा निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में घनत्व महायोजना के अनुसार होगा।
07- सामुदायिक सुविधाओं हेतु मानक- पैरा 2, 4, 1(5) के अनुसार व्यवसायिक सुविधाजनक दुकाने प्रस्तावित होना चाहिए।
सामुदायिक सुविधाओं हेतु मानक-
2.4.1 सुविधाओं हेतु
मानक
सामुदायिक सुविधाओं हेतु निम्न मानकों के अनुसार प्राविधान किए
जायेंगें
क्रम सं0 मुख्य श्रेणी उपश्रेणी मानक न्यूनतम क्षेत्रफल
1 2 3 4 5
5 व्यवसायिक सुविधाजनक दुकानें 400 व्यक्तियों पर-1 दुकान 200
व्यक्तियों पर-1 दुकान
सेक्टर शापिंग दुकान (दुकान हेतु भू-खण्ड का
कुल योजना क्षेत्रफल की अधिकतम 5 प्रतिशत (कार्यालय उपयोग सहित)
क्षेत्रफल-10-15 वर्ग मीटर)
अनौपचारिक क्षेत्र हेतु
7.5 वर्ग मीटर
क्रियास्क/बूथ /चबुतरा
500 व्यक्तियों पर-1 (एक सेक्टर में लगभग 50 चबूतरें नियोजित किये जा सकते है।)
08- विकास कार्य- पैरा 2, 1, 2, 5 के (iv) के अनुसार प्रस्तावित होगा।
सर्विसेज प्लान जिसमें नालियों, वाटर-सप्लाई नेटवर्क, सीवर इलेक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाए एवं सेवाएं आदि एवं इनकी बाहय विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गई हों।
09- आन्तरिक विकास कार्य- पी0डब्लू0डी0 के शेड्यूल के आधार पर प्रोजेक्ट का इस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत
करना होगा, जिसका 01 प्रतिशत सेंस के रूप में श्रम विभाग में जमा करना होगा।
10- शेल्टर फीस-प्रस्तावित भू-खण्डों के सापेक्ष 10-10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भू-खण्डों का निर्माण करना आवश्यक होगा अथवा निर्धारित शेल्टर फीस प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
11- रेरा में पंजीकरण- रेरा में पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन ले-आउट मानचित्र की स्वी—ति के पश्चात कराना अनिवार्य होगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 70512- RWH (Rain Water Harvesting)- भूगर्भ विभाग/सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
13- प्रस्तावित मानचित्र स्थल की स्थिति के अनुसार सम्बन्धित सभी विभागों से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य
होगा। जिसके पश्चात ही ले-आउट पर स्वी—ति की कार्यवाही की जाएगी।
आरम्भ में मानचित्रों के स्वी—ति हेतु लिए जाने वाले शुल्कों को पुनरीक्षित कर लागू किया जाए।
इस प्रकार वर्तमान कास्ट इण्डेक्स के अनुसार उपरोक्त विकास शुल्क शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित विकास शुल्क तथा अन्य शुल्क निम्नवत् निर्धारित हुआ-
विकास शुल्क-भू-खण्ड क्षेत्रफल पर दर
1- भू-खण्ड क्षेत्रफल पर दर - रु0 100.00 प्रति वर्ग मी0।
(ह0) अस्पष्ट, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, चुनार, मीरजापुर।
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल विविध विज्ञप्ति 03 सितम्बर, 2024 ई0
संख्या-8847/24 उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइब्ज आग्जिलरी नर्स मिडवाइब्ज एवं हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1934 (यू0पी0 एक्ट संख्या 15ए 1934) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित को उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइबज कौंसिल का सदस्य दिनॉक 06 फरवरी, 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हैः-
क्र0सं0 सदस्य का नाम व पता धारा के अधीन नाम निर्दिष्ट
4(1)(बी)4 1 श्री अशोक कुमार,
3/903, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4(1)(बी)4 2 श्री नवनीत अनिल,
300, केशव नगर, फैजुल्लागंज, सीतापुर रोड लखनऊ।
4(1)(बी)4 3 डा0 दीप्ती शुक्ला,
73/11, निकट एस0बी0आई0 विवेक नगर, सिंधौली, सीतापुर।
4(1)(बी)4 4 श्रीमती बिन्दिया गुप्ता,
बी-286, सेक्टर-26 गौतमबुद्ध नगर-201301
4(1)(बी)5 5 श्रीमती गीतान्शु वर्मा,
के0 253, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।
4(1)(बी)5 6 कु0 सरिता,
प्लाट नं0 43, खसरा 48011, जोरहरा रोड, मानस ग्रीन तिराहा, अमराई गाँव, लखनऊ-226028
7 रिक्त
4(1)(बी)6
रजिस्ट्रार/निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल।
706 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 8एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सूचना
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
का सही नाम मोनू पुत्र मोहम्मद शमशाद है, जो उसके
मिथिलेश पाण्डेय, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश उसके आधार
50/1 पी0ए0सी0, कार्ड सं0-5908 9597 5128 में उसका नाम मेंहदी हसन
नैनी प्रयागराज।
अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र
का सही नाम मोनू पुत्र मोहम्मद शमशाद के नाम से जाना
व पहचाना जाये।
सूचना
एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
मोहम्मद शमशाद,
पता-39, कनूवान, पोस्ट जखनियां,
जनपद गाजीपुर, उ0प्र0-275203
सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वर्णिका जायसवाल पुत्री विशाल कुमार जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 6875 4643 7296 में उसका नाम रिधिमा जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वर्णिका जायसवाल पुत्री विशाल कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सूचना
विशाल कुमार जायसवाल,
पता-पकड़ी टोली वार्ड नं0-11, सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम
रूद्रपुर, देवरिया।
शरनजीत कौर है जो कि उनके आधार कार्ड पर अंकित
है और मेरे इन्टरमीडिएट के अंक प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक-
21720685 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक
सूचना
प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक-23212480 पर मेरी माता का नाम
सुखविन्दर कौर अंकित हो गया है जो कि गलत है।
अनुरीत कौर,
पुत्री दलेर सिंह,
निवासिनी ग्राम-भिलावां,
पो0-बढै़या, तहसील-मोहम्मदी,
जिला-खीरी।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदर्श कुमार भारतीय पुत्र शेरू भारतीय है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4253 2769 2588 में मेरा नाम अनुज कुमार अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदर्श कुमार भारतीय पुत्र शेरू भारतीय के नाम से जाना व पहचाना जाये।
आदर्श कुमार भारतीय,
पुत्र शेरू भारतीय, सूचना
पता-112/97 करैलाबाग,
सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जी0टी0वी0 नगर, प्रयागराज।
MITHLESH CHANDRA PANDEY है जो मेरे शैक्षिक
अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश
सूचना
मेरी पुत्री के हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक-
23260735) में मेरा नाम MITHLESH PANDEY अंकित
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म हो गया है जो गलत है।
मेसर्स सॉई कृपा रोड लाइन्स, अकबरपुर सरायघाध,भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 707 जी0टी0रोड, कन्नौज का पंजीकरण श्री आशीष कुमार अकबरपुर सरायघाघ, सरायमीरा, कन्नौज पार्टनर है तथा
पाण्डेय एवं श्रीमती रानू पाण्डेय के मध्य भागीदारी विलेख फर्म का पता-अकबरपुर सराय घाघ, जी0टी0रोड,
दिनांक 27 अगस्त, 2014 के अनुसार हुआ था। दिनांक
01 जून, 2024 को मि0 आर्यन पाण्डेय पुत्र मि0 आशीष
सरायमीरा, कन्नौज के स्थान पर 131, अकबरपुर सरायघाघ, सरायमीरा, कन्नौज किया गया है।
कुमार पाण्डेय, नि0 131, अकबरपुर सरायघाघ, कन्नौज
आशीष कुमार पाण्डेय, अपनी व्यक्तिगत् हैसियत से सम्मिलित हो गये है तथा
पार्टनर,
श्रीमती रानू पाण्डेय पत्नी मि0 आशीष कुमार पाण्डेय, नि0
मेसर्स श्री कृष्णा अर्जुन ट्रांसपोर्ट, 131, अकबरपुर सरायघाघ, सरायमीरा, कन्नौज स्वेच्छा से
एण्ड कान्स्ट्रक्शन एजेन्सी, रिटायर्ड हो गयी है दिनांक 01 जून, 2024 से फर्म में मि0
अशीष कुमार पाण्डेय पुत्र श्री जय नारायण पाण्डेय नि0
131, अकबरपुर सराय घाघ, सरायमीरा कन्नौज। 131, अकबरपुर सरायघाघ, सरायमीरा, कन्नौज एवं मि0
आर्यन पाण्डेय पुत्र श्री आशीष कुमार पाण्डेय नि0 131,
अकबरपुर सरायघाघ, सरायमीरा, कन्नौज है तथा फर्म का सूचना
पता-अकबरपुर सरायघाघ, जी0टी0रोड, कन्नौज के स्थान
पर-131, अकबरपुर सराय घाघ, सरायमीरा, कन्नौज किया सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
मे0 ला रैब इण्टरनेशनल, जी-19 रोड नं0-16, सी0डी0 गया है।
एफ0 इण्डस्ट्रियल एरिया, छीरत अनूपशहर रोड, अलीगढ़ आशीष कुमार पाण्डेय,
में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री अयाजुद्दीन, पार्टनर,
श्री शहाबुद्दीन, श्री उबैदुर रहमान निवासीगण जिला मेसर्स सॉई कृपा रोड लाइन्स,
अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 04
मार्च, 2024 को संचालन की थी। दिनांक 01 जून, 2024 131, अकबरपुर सरायधाध, सरायमीरा जी0टी0रोड, कन्नौज।
से श्री उबैदुर रहमान फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म
को श्री अयाजुद्दीन, श्री शहाबुद्दीन हम दोनों साझेदार
के रूप में संचालित करेंगे।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
श्री कृष्णा अर्जुन ट्रांसपोर्ट एण्ड कान्स्ट्रक्शन एजेन्सी, 131,
अकबरपुर सराय घाघ, सरायमीरा कन्नौज के संशोधित
भागीदारी विलेख दिनांकित 28 जुलाई, 2010 में श्री अयाजुद्दीन, साझेदार।
सूचना
आशीष कुमार पाण्डेय एवं श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री
अशर्फी लाल मिश्रा नि0 4/28 नुनहाई फर्रूखाबाद एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
M/s ANJURI BY SHAILVI, पता-A50, Sector-2, श्री सुनील कुमार मिश्रा पुत्र श्री अशर्फी लाल मिश्रा नि0
4/28 नुनहाई फर्रूखाबाद पार्टनर थे। दिनांक 01 जुलाई, Noida, Gautam Buddh Nagar-201301 पंजीकरण
2023 को श्रीमती रानू पाण्डेय पत्नी मि0 आशीष कुमार संख्या-जीबीएन/0007148 दि0 26 अगस्त, 2020 है।
पाण्डेय नि0 131, अकबरपुर सरायघाघ सरायमीरा, कन्नौज पार्टनरशीप डीड दि0 13 अगस्त, 2021 के अनुसार
अपनी व्यक्तिगत् हैसियत से सम्मिलित हो गयी है एवं श्री
पार्टनर शैलवी त्रिपाठी सेवानिवृत्त हुयी व नवीन
सुधीर कुमार एवं श्री सुनील कुमार मिश्रा स्वेच्छा से
पार्टनर-श्री अग्रवाल सम्मलित हुये है डीड के पेज नं0-4,
रिटायर्ड हो गये है तथा दिनांक 01 जुलाई, 2023 से मि0
धारा-3 पर द्वितीय साझीदार श्री अग्रवाल के स्थान पर आशीष कुमार पाण्डेय पुत्र श्री जय नारायन पाण्डेय नि0-
गलती से नवल किशोर का नाम दर्ज हो गया था, जबकि 131 अकबरपुर सरायघाघ, सरायमीरा, कन्नौज एवं मिसेज
द्वितीय साझीदार श्री अग्रवाल ही है, जिसका संशोधन रानू पाण्डेय पत्नी श्री आशीष कुमार पाण्डेय, नि0 131708 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 पार्टनरशीप डीड दि0 13 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया 2023 के अंकपत्र में मेरा व मेरी पत्नी का नाम क्रमशः
विनय सिंह तथा इन्दू सिंह अंकित है जो कि गलत है।
है। फर्म में वर्तमान पार्टनर-1. श्री भरत अग्रवाल एवं
2. श्री अग्रवाल है।
विनय कुमार सिंह,
ग्राम-गैरवाह (नजोपुर), जौनपुर (उ0प्र0)।
भरत अग्रवाल, पार्टनर।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फम्र्स
मेसर्स राम वक्स गोमती फ्यूल प्बाइन्ट, पता-निकसुआ,
फरीदपुर, बरेली जिसकी पंजीकरण सं0-B-11787 मेें
साझेदार श्री सिया राम सागर पुत्र श्री राम वक्श प्रसाद
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे सही नाम काजल द्विवेदी पुत्री कमला पति द्विवेदी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अकित है त्रुटिवश आधार कार्ड संख्या-2032 3899 3959 में मेरा नाम कुमारी जया द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से जाना व पहचाना जाए।
निवासी मोहल्ला म्रिधान, तहसील फरीदपुर जिला बरेली,
काजल द्विवेदी, उत्तर प्रदेश का दिनांक 15 जुलाई, 2019 को आकस्मिक
निधन हो गया है उनकी जगह उनकी बेटी श्रीमती मीरा ग्राम-पुरे बीरवले पो0 ढिंगवस, जिला-प्रतापगढ उ0प्र0।
देवी पुत्री स्व0 सिया राम सागर निवासी-19, बजरंग
एन्क्लेव, बीसलपुर रोड़ बरेली उत्तर प्रदेश को उक्त फर्म
में 16 जुलाई, 2019 को नया साझेदार बनाया गया है,
सूचना
फर्म में कुल दो साझेदार 1. श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री
सिया राम सागर व 2. मुरारी लाल पुत्र श्री मदन लाल
है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध
में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिक्तायें पूर्ण कर ली
गयी है।
मुरारी लाल,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमित कुमार गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख/पैन कार्ड में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 8077 8496 9095 में मेरा नाम अमित गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अमित कुमार गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाए।
साझेदार,
मेसर्स राम वक्स,
गोमती फ्यूल प्बाइन्ट,
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतांए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
पता-निकसुआ, फरीदपुर, बरेली।
अमित कुमार गुप्ता, पंजीकरण सं0-B-11787
पता- 43 करनपुर प्रयाग स्टेशन,
तहसील सदर थाना कर्नलगंज, जनपद- प्रयागराज।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा व
मेरी पत्नी का सही नाम क्रमशः विनय कुमार सिंह एवं
सूचना
इन्द्रकला सिंह है जो कि हम लोगों के आाधार कार्ड, पैन
सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 कार्ड तथा सम्बन्धित अभिलेख में अंकित है किन्तु त्रुटिवश
इलैक्ट्रिकल्स एण्ड इंजीनियरिंग एण्टरप्राईजेज, डी-6 हमारे पुत्र के हाईस्कूल परीक्षा अनुक्रमांक23190052 वर्षभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) 709 है। अब फर्म में श्री शिवम वर्मा, श्री अनुज वर्मा तथा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अलीगढ में परिवर्तन की सूचना इस
प्रकार है-
श्री सुनील वर्मा साझेदार है।
यह है कि दिनांक 11 जनवरी, 2024 को फर्म की
प्रथम साझेदार श्रीमती माधुरी वाष्र्णेय पत्नी श्री शिवशंकर
वाष्र्णेय निवासी-सी-3 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अलीगढ़ की
मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को अरविन्द
वाष्र्णेय पुत्र स्व0 शिवशंकर वाष्र्णेय निवासी-प्रगति विहार, शिवम वर्मा,
मे0 आर0बी0एन0 इन्फ्राकौन,
राहुल प्लाजा, शालीमार एनकलेव,
कमला नगर आगरा।
मैरिस रोड, अलीगढ़ तथा श्री शान्तनु वाष्र्णेय पुत्र
सूचना
श्री अरविन्द वाष्र्णेय निवासी-उपरोक्त को फर्म की
साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त दिनांक
01 अप्रैल, 2024 को ही फर्म में द्वितीय साझेदार श्री अतुल
गुप्ता पुत्र स्व0 एस0एस0 वाष्र्णेय निवासी-सी-3 सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 सिंघल कोल्ड स्टोरेज, खसरा नं0 412व 413 ग्राम गिगला तहसील सादाबाद जिला हाथरस में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-
इण्डस्ट्रियल एस्टेट अलीगढ़ स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी
से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री अरविन्द वाष्र्णेय तथा
शान्तनु वाष्र्णेय साझेदार है।
अरविन्द वाष्र्णेय,
मे0 इलैक्ट्रिकल्स एण्ड,
इंजीनियरिंग, एण्टरप्राईजेज,
डी-6 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, अलीगढ।
सूचना
सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 आर0 दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल निवासी-एफ-4 प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। तथा उक्त दिनांक को ही फर्म के साझेदार श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल निवासी-25/79/1 गॉधी नगर आगरा, श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री राम कुमार अग्रवाल निवासी-एफ-4 प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर आगरा एवं श्री अरविन्द अग्रवाल पुत्र श्री राम प्रकाश अग्रवाल निवासी-233 बाईपास रोड़, न्यू आगरा, आगरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री विनोद कुमार अग्रवाल तथा श्रीमती सीमा अग्रवाल साझेदार है।
बी0 एन0 इन्फ्रकौन, राहुल प्लाजा, शालीमार एन्कलेव, कमला नगर,आगरा में परिर्वतन की सूचना इस प्रकार है-
यह है कि दिनांक-15 अगस्त, 2024 को श्री शिवम
वर्मा पुत्र श्री सुनील वर्मा निवासी-26/30 सुल्तानगंज-1
आगरा, श्री अनुज वर्मा पुत्र श्री सुनील वर्मा निवासी-41
विमल वाटिका, कर्मयोगी कमला नगर, आगरा तथा श्री
सुनील वर्मा पुत्र श्री राम मदन वर्मा निवासी- उपरोक्त को विनोद कुमार अग्रवाल,
मेसर्स आशा कन्स्ट्रक्शन,
10 कैलाश इन्कलेव,
नीयर त्यागी कॉम्पलैक्स, पश्चिमपुरी-सिकन्दरा, आगरा।
सूचना
फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त
दिनांक को ही फर्म के प्रथम साझेदार श्री राहुल
सिसोदिया पुत्र श्री जसवन्त सिंह निवासी-ए-6 इन्द्रपुरी,
न्यू आगरा, तथा द्वितीय साझेदार श्री अलंकार कपूर पुत्र
श्री प्रवीन कपूर निवासी-बी-1702 शिव शिवम् लेन,
अपेक्षत लोटस पैट्रोल पम्प, निकट इनर्फिनिटी मॉल, अन्धेर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2021 को फर्म मेसर्स के एल ऑटोमोबाइल्स के भागीदार श्री आनंद अग्रवाल फर्म से सेवानिवृत्त हो गये है तथा दिनांक 23 मई, 2021 को उनका देहांत हो गया है और दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्री अभिषेक अग्रवाल को फर्म मेसर्स के एल ऑटोमोबाइल्स में भागीदार के रूप में भर्ती किया गया है और दिनांक 25 जनवरी, 2023 को वैस्ट मुम्बई स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी से पृथक हो गये
100 ट710 उार प्रदेश गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई0 (भाद्रपद 16, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
NOTICE
This is to inform that my father's correct name
is PRAVEENDRA KUMAR which is mentioned in
their Educational Records, Pan Card & Aadhar Card.
By mistake my father's name has been mentioned as
PRAVEEN YADAV in my High School Marksheet
(Roll No-5065179) is wrong. This is to certify that
all the legal formalities in relation to the above has
been completed by me.
फर्म की भागीदार श्रीमती रीता अग्रवाल फर्म से सेवानिवृत्त हो गई हैं तथा दिनांक 30 जनवरी, 2023 को उनका देहांत हो गया है और दिनांक 25 जनवरी, 2023 से फर्म का पता-76-A, फैक्ट्री एरिया, फजल गंज, कानपुर-208012 से बदल कर 123/796, फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर-208012 हो गया है। वर्तमान में श्री अभिषेक अग्रवाल निवासी फ्लैट नं0 805, टॉवर 4, एमराल्ड गार्डन, स्वरूप नगर, कानपुर-208002 और श्रीमती अंजू गुप्ता निवासी 4/276-बी, सृष्टि अपार्टमेंट, फ्लैट नं0 101, पार्वती बागला रोड, कानपुर-208002 फर्म मे0 के0 एल0 ऑटोमोबाइल्स में भागीदार हैं।
Vishal,
अंजू गुप्ता,
S/o PRAVEENDRA KUMAR, 79, Braham Nagar, Purana Bharthana, Etawah-206242.
भागीदार, के0एल0 ऑटोमोबाइल्स।
पी0एस0यू0पी0-23 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0। मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।