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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette

Published 19 October 2024

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
42
Volume Num
78
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-10-19.c_202410221444154051
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 ई० (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [संख्या 42

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय पृष्ठ संख्या

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0

3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश .. 975 975

भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश

791-802

भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

975

भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

1500

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 795-804

भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट

के अभिनिर्णय

भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के

अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975

भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 207-218

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का

क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका

परिषद्‌, खण्ड ख-नगर पंचायत,

खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)

भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 1035-1052 975

स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975

119 क792 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुभाग-2 (अधि0)

विज्ञप्ति

01 मार्च, 2023 ई0

सं0 I/282394/2023-श्री गजोधर, निजी सचिव श्रेणी-2, उ0प्र0 सचिवालय के अनुरोधानुसार उनके नाम के बाद ''प्रसाद'' अंकित किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

अजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

अनुभाग-1 (अधि0)

कार्यालय-ज्ञाप

16 मार्च, 2023 ई0

सं0 I/288340/2023-तात्कालिक प्रभाव से ''उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग'' का नाम परिवर्तित करते हुए भारत सरकार के समान ''उपभोक्ता मामले विभाग" किया जाता है।

2- उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभागों के मध्य कार्य बंटवारा नियमावली, 1975 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

डॉ0 सरोज कुमार, विशेष सचिव।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

31 मार्च, 2023 ई0

सं0 I/296687/2023-श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री रमेश चन्द्र मिश्र, उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही संयुक्त सचिव के पद (वेतनमान रु0 37,400-67,000 (ग्रेड वेतन-8,700), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-13) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वी—ति प्रदान करते हैं।

2- श्री रमेश चन्द्र मिश्र की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3- यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।

सं0 I/296689/2023-श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री बृजेन्द्र सिंह, उप सचिव, नागरिक सुरक्षा विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही संयुक्त सचिव के पद (वेतनमान रु0 37,400-67,000 (ग्रेड वेतन-8,700), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-13) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वी—ति प्रदान करते हैं।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 793

2- श्री बृजेन्द्र सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3- यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।

जय प्रकाश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

29 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 I/398404/2023/20-1001(002)/2/2023-श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही उप सचिव के पद (वेतनमान रु0 15,600-39,100 (ग्रेड वेतन-7,600), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-12) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वी—ति प्रदान करते हैं।

2- श्री अशोक कुमार पाण्डेय को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3- श्री अशोक कुमार पाण्डेय की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4- यह आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।

डा0 उमेश चन्द्र वर्मा, अनु सचिव।

अनुभाग-1 (अधि0)

कार्यालय-ज्ञाप

14 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 10/2023/आई/448354/20-1001(099)/119/2022-सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-206/बीस-1-ई-2023, दिनांक 02 अगस्त, 2023 द्वारा प्रशिक्षण सम्नवय कोष्ठक को समाप्त कर कार्मिक अनुभाग-5 का गठन किया गया है।

2- कार्मिक विभाग में पूर्व में संचालित प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक (वर्तमान में समाप्त) को आवंटित कार्य को सम्मिलित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से कार्मिक अनुभाग-5 के लिए निम्नवत्‌ कार्य आवंटित किया जाता है :-

कार्मिक अनुभाग-5

1- ई-अधियाचन पोर्टल के संचालन से संबंधित कार्य यथा- एन0आई0सी0 से समन्वय करते हुए पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया जाना, पोर्टल के संचालन से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत करना, पोर्टल के संचालन हेतु आवश्यक संसाधनो/बजट की व्यवस्था तथा पोर्टल के संचालन हेतु आवश्यक बैठकों/प्रशिक्षण का आयोजन।

2- मानव सम्पदा पोर्टल के संचालन से संबंधित कार्य यथा-एन0आई0सी0 से समन्वय करते हुए पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया जाना, पोर्टल के संचालन से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत करना, पोर्टल के संचालन हेतु आवश्यक संसाधनो/बजट की व्यवस्था तथा पोर्टल के संचालन हेतु आवश्यक बैठकों/प्रशिक्षण का आयोजन।

794 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

3- विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों तथा उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय एवं तद्‌संबंधी सुझाव।

4- नोडल संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुस्तिका का मुद्रण।

5- समस्त विभागों के कार्मिकों को आधारभूत, सेवाकालीन एवं प्रोन्नति पर प्रशिक्षण की नीति/व्यवस्था किया जाना।

6- विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट विषयों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं वित्त पोषण।

7- भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सेवायोजन आदि से संबंधित परिपत्रों का परिचालन। 8- संकाय अधिकारियों को विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराने की नीति।

9- समस्त विभागों के कार्मिकों के कैरियर मैनेजमेन्ट हेतु पैनल बनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना। 10- विदेश प्रशिक्षण, विदेश प्रतिनियुक्ति, विदेश सेवायोजन आदि से संबंधित नीति का प्रख्यापन/परामर्श का कार्य।

11- राज्य की प्रशिक्षण नीति का प्रख्यापन एवं उसका अनुश्रवण।

12- राज्य प्रशिक्षण परिषद का गठन/तद्‌संबंधी बैठकों का आयोजन।

13- प्रशिक्षण निर्देश समिति का गठन एवं तद्‌संबंधी बैठकों का आयोजन।

14- प्रशिक्षण कार्यकलापों के अनुश्रवण हेतु वर्षान्त में समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करा कर निर्देश दिया जाना।

15- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु बजट प्राविधान एवं उसका अनुश्रवण।

16- विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण संस्थानों से संबद्धता।

17- प्रशिक्षण प्रबंधकों की त्रैमासिक बैठकें आहूत कर प्रशिक्षण कार्य कलापों का अनुश्रवण।

राम नरायन सिंह यादव, विशेष सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 228/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन्‌ 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला महाराजगंज के 219 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 795

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

महाराजगंज नौतनवा आ0स0उर्फ जोत फरेन्दा, सुकरौली, कैथवलिया उर्फ बरगदही, नौनिया, जगरनाथपुर, करमहवा, लोधसी, हथियहवा, बरवाकला, सम्पतिहा, बरनहवा, निपनिया, शिवतरी, शिवपुरी, सेखुआनी, हरखपुरा, बरगदवा, रमगढ़वा, शीशगढ़, हरपुर, मनिकापुर, जिगिनिहवा, एकसड़वा, पकरडीहा, परसौनीकला, जमुहरा कला, सिंहपुर कला, करैला अजगरहा, कॉधपुर, रामनगर, करमहवाबसन्तपुर, चौनपुर, मझौली, कैथवलिया पाठक, बकैनिया हर्रैया, राजमन्दिर खुर्द, गजपती, आराजी सुवाईन, भुन्डी, नौतनवॉ, परसौनीखुर्द, कुन्सेरी उर्फ विशुनपुरा।

'' निचलौल रामनगर, सोवड़ा, अहिरौली, नौनिया, लोहरौली, कडजा, चटिया, लक्ष्मीपुर कला, डिघवा, वसौली, सुकरहर, कटखोर, करदह, ओडवलिया, आमूतालाव, बरवा —पाल, बूडाडीह कला, ढ़ेकावे, अमडा उर्फ झुछुलनीपुर, बहुआर कला, बैठवलिया, गेड़हवा, सगरदिनही, अर्जुनही, लक्ष्मीपुर, नरसिंहपुर, खुटहवा, वनसपती, सोहगीवरवा, कपरघधिक्का, कलनही कला, औरहिया, कठया, करवतही, चन्दा, वैसिया, अमहवा, सेमरहना, चमैनिया, भमौरी, अराजी आलम सिंह, वसुली, आराजी धमउर, कोल्हुआ, घोड़नर, कटहरी कला, रामपुरवा, महदा, बड़हरी, पैकौली खुर्द, मेहदिया, बेलवा लालसा, गुरली, दुधराई, महेशपुर उर्फ कबेलवां, हथियाहथसार, विहुली, चन्दनपुर, सेखुई, हरदी, घोड़हीचक कला, घोड़हीचक खुर्द, हरपुर कला, सेमरा, वरवा पंडित, पिपरा बाजार, बेलभरिया, गौनरिया, रतनपुर, पड़री उफे मीरगंज, गंगौली, विशुनपुरा, सवया, बीजापार, परसिया, सोफड़ा, मगुरहा, बेलासपुर, भुजौली, पिपरिया, बरवाद्वरिका, लोहेपार, भोथियाही, कोठीभार नगर क्षेत्र, बीजापार (टा0ए0), सिसवा बुजूर्ग (न0 क्षेत्र)।

'' फरेंदा रसोइया, पृथ्वीपालगढ़, शिवपुर, कोइलाडाड़, रामपुर, बैसार, बरगाहपुर, दर्जीचक, सिसवनिया बुजुर्ग, ओड़वलिया, रतनपुर खुर्द, मथुरानगर, कम्हहरिया खुर्द, आनंदनगर उर्फ रूद्रपुर सेखुई।

'' महाराजगंज आराजीजगपुर, बेलवाकाजी, बागापार, सिसवनिया, धनेवा धनेई, अमरूतिया, बड़हरारानी, बासपार बैजौली, बगहवा, अहमदपुर उर्फ हड़हवा, मठिया 1, मठिया, 2 बैजनाथपुर खुद, दुबौली, स0खुटहा (लखराव), कोदइला, अगया, कुईया उर्फ महेशपुर, पिप0गुरू गो0 राय, करौता, बसन्तपुर राजा, अरनहवा, कसमरिया, खजुरिया, बौलिया राजा, बेलवाखुर्द, बसन्तपुरखुर्द, मथनिया, गोपाला, शिकारपुर, मिर्जापुर पकड़ी, परसिया, धरमपुर, पिपरा मुंडेरी, पुरैना खण्डीचौरा, पटखौली, पोखरभिन्डा, अमोढ़ा, अहिरौली, पतालकुई, ढ़ोढिला, पकड़ी विशुनपुर, परसौनी बुजुर्ग, अमसहा, हरखा, खूटा मैदान, खजुरिया, हसखोरी, कमासिन बुजुर्ग, बड़वार, रतनपुरवा, डोमरा, नरकटहा, नेवासपोखर, हरीरामपुर, बभनौलीमाफी, दौलतपुर, तिवारी पुर, महदेवा, पिपरा नं0 2, बैरिया, जं. बाकी टु.नं. 8, बासपार बड़ा, बासपार छोटा, नटवा, महदेवा (बलुआभार), नरायनपुर, रानीपुर, भटगावा उ0 तरकुलवा, नगरौली, मोहिउद्‌दीनपुर, कुसुम्हा, भैंसा, कल्यानचक, लक्ष्मीपुर, इमिलिया, चिउरहा मऊपाकड।

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

796 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 228/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 228/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 219 Villages of District Mahrajganj specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Mahrajganj Nautanwa Araji Sarkar urf Jot Pharenda, Sukrauli, Kaithwalia urf Bargadahi, Nauniya, Jagannathpur, Karmahva, Luhasi, Hathiyahwa, Barva Kala, Sampatiha, Baranhava, Nipaniya, Sevatari, Shivpuri, Sekhuani, Harakhpura, Bargadava, Ramgarhva, Shishgarh, Harpur, Manikapur, Jignihava, Eksarva, Pakardiha, Parsauni Kala, Jamuhra Kala, Singhpur Kala, Karaila Ajgarha, Kandhpur, Ram Nagar, Karmahva Basantpur, Chainpur, Majhauli, Kaithvaliya Pathak, Bakeniya Harraiya, Rajmandir Khurd, Gajpati, Araji Suvain, Bhundi 217044, Nautnwa, Pasoni Khurd, Kunseri urf vishunpura,

Do. Nichlaul Ramanagar, Sovar, Ahirauli, Naunia, Lohrauli, Karja, Chatia, Laxmipur Kala, Dighwa, Basauli, Sukarhar, Katkhor, Kardaha, Orwalia, Amu Talab, Barwa Kripal, Burhadih kla, Dhekawe, Amara urf Jhulanipur, Bahuar kala, Baithwaliya, Gerahva, Sagar Dinhi, Arjunahi, Laxmipur, Narsinhpur, Khutahwa, Bansapti, Sohgi Barwa, Kapar Dhikka, Kalanahi Kalan, Auarahia, Kathaya, Karvatahi, Chanda, Baisiya, Amahawa, Semrahana, Chamainia, Bhamauri, Arazi Alamsingh, Basuli, Arazi Dhamur, Kolhua, Ghornar, Katahri Kala, Rampurwa, Mahada, Badahari, Paikauli Khurd, Margahi, Belwa Lalsa, Gurli, Dudhrai, Maheshpur Kawelwa, Hathiya Hathsar, Vihuli, Chandanpur, Sekhui, Hardi, Ghorahi Chak Kalan, Ghorahi Chak Khurd, Harpur Kalan, Semara, Barwa Pandit, Pipra Bazar, Belbhariya, Gaunaria, Ratanpur, Padari urf Mirganj, Gangauli, Bishunpura, Sabaya, Bijapar, Parsia, Sofra, Maguraha, Belaspur, Bhujauli, Pipria, Barwa Dwarika, Lohepar, Bhothiyahi, Kothibhar Nagar Kshetra, Bijapar (T.A.), Siswa bujurg,

Do. Pharenda Rasoiya, Prithvipal Garh, Shivpur, Koila Dand, Rampur, Baisar, Bargahpur, Darzi Chak, Siswania Buzurg, Orwalia, Ratanpur Khurd, Mathura Nagar, Kamhariya Khurd, Anandnagar urf Rudharapur Sekhuee,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 797 1 2

3

Mahrajganj Maharajganj Arajijagpur, Belwa Kazi, Bagapar, Siswania, Dhnewa Dhanei, Anarutia, Barahara Rani, Baspar Baijauli, Bagahawa, Ahamadpur, Mathia-I, Mathia-II, Baij Nathpur Khurd, Dubauli, Saray Khutaha urf Lakharav, Kodaila, Agaya, Kunia urf Maheshpur, Piparia Gurugo Govindrai, Karauta, Basntpur Raja, Aranahawa, Kasmaria, Khajuria, Baulia Raja, Belawa Khurd, Basantpur Khurd, Mathania, Gopala, Shikarpur, Mirzapur Pakari, Parasia, Dharampur, Pipara Munderi, Puraina Khandi Chaura, Patkhauli, Pokhar Bhinda, Amorha, Ahirauli, Patal Kunie, Dhodhila, Pakari Bishunpur, Parsauni Buzurg, Amsaha, Harakha, Khunta Maidan, Khajuria, Haskhori, Kamasin Buzurg, Barwar, Ratanpurawa, Domara, Narakataha, Newas Pokhar, Harirampur, Babhanauli Mafi, Daulatpur, Tiwaripur, Mahdeva, Pipara, Bairia, Jungal Baki Tukra No. 8, Baspar Bara, Baspar Chhota, Natawa, Mahdeva urf Baluabhar, Narayanpur, Ranipur, Bhatgawa urf Tarakulawa, Nagarauli, Mohiuddinpur, Kusmaha, Bhaisa, Kalyan Chak, Laxmipur, Imilia, Chiuraha Maupakar,

By order,

Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 229/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा-43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला गोरखपुर के 491 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

गोरखपुर कैम्पियरगंज खड़वार, सनगद, मुसावारएहस्तमाली, तालसरुआ, मखनहा, बान, टेड़ावीर, रघुनाथपुर, राजाबारी, भमौर।

'' सहजनवां एटौवा, लखनापार, हासपाटी, गायघाट, रामडीहतोरनी, बाघनगरगोल्हिया, भक्सामाफी, मुजौबी, उसरी, पाली, चनियरा, जसुलीपार, लोहसड़ा, कूवाबार, नचनी, निवरहर, चांदवारी, हरनही, भरपही, केशवाखोर, भटवल, घुरियापार, मईला, भैसला, देवापार डुगडुइया, बरईपार, मुड़िला, मुड़कटिया, सीहापार, गहिरा, मक्टापार, तेलियाडीह, हरपुर, मंझरिया तप्पा पचौरी, दुल्टही, कुचडेहरी, देवरिया, पिपरा तप्पा-सूरस, झुड़िया, उसका, खरैला, रेटखास, मंझरिया खुर्द, मंझरिया महाजी, कालेसर (एह0), तेनुहारी तप्पा गाहासाड, लुचुई।

798 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

1 2

3

गोरखपुर गोरखपुर आभूराम, मोहम्मदपुर त0पचवारा, साखी उर्फ मेंहदरिया, एकमा, सिंगहा, अहिरौली तप्पा भौवापार, बलुआ, मटियारी, कुशहरा चकबन्दी, काजीपुर कला, मंझरिया तप्पा गौरा, नहरपुर अतरौलिया, बड़हरा न0 2, जगतबेला, आराजी मुहम्मदपुर, जं.रमगढवा चकबन्दी, खरकटवा, गोविन्दपुर तप्पा गौरा, मझगांवां चकबन्दी, टिकरीया, उत्तरा सोत, सेमरा तप्पा गौरा, बहरामपुर, ठाकुरपुर दोयम, जं0 भेलमपुर उर्फ सरकार, सलेमपुरउर्फमुगलपुर, फुलवरिया, भटहट, बजहां, तेन्दुआ, जमुनिया तप्पा पतरा, तुलसीदेई, बनकटिया खुर्द, उनौला अव्वल, मठिया, रिठिया तप्पा पतरा, भरपुरवा, इस्लामपुर, हरैया, छपिया, धरमपुर, जोतमामापार, जोत सिकरी, जोत बड़हरा, धस्की खुर्द, जंगल मोलहू कुंवर, अजवनिया, मनहट, कोनी तप्पा केवटली, बिशुनपुर बु0, लालपुर टीकर, छितौंना मु0 (सर्वे, सुग्गाटारी मुस्तकिल, हथियापरास, नौवा अव्वल, सोनवे एहतमाली, करहिया चक0, समोदी, भूपचक, रायगंज, जं0 केवटलिया, जं.बेलवार, कलानी खुर्द, जोत भगड़ा न0 35, बिन्द टोला, बुलाकीपुर, अधियारीबाग, अलहदादपुर, असकरगंज, कल्यानपुर, काजीपुरखुर्द, खुरमपुर, खूनी पुर, खोखरटोला, गाजी रौजा, घासीकटरा, घोषीपुर, चकजलाल तप्पा पतरा, चैनपुर उर्फ मेवातीपुर, जं0 तुलसीराम, जं0 नकहा न0 1, जं0 महुअवा उर्फ मुहम्मदपुर, जं0 सालिकराम, जंगल नकहा नं0 2, जगरनाथपुर, जाफरा बाजार, तकिया कवलदह, तिवारीपुर, तुर्कमानपुर, दिलेजाकपुर, दीवान दयाराम, दीवान बाजार, धम्माल, नरसिंहपुर एहतमाली, नरसिंहपुर मुस्तकिल, निजामपुर, नियामतचक, पड़हा, पहाड़पुर, पुराना गोरखपुर, पुर्दिलपुर, पोखरभिन्डा उर्फ करीमनगर, बक्शीपुर, बसन्तपुर खास, बसन्तपुर मुतनाजा, बेगपुरउर्फमियां बाजार, भेडियागढ़, महादेव झारखण्डी टु0 नं0 1, महादेवझारखण्डी टु0 नं0 2, महेवा मुस्तकिल, माधोपुर कस्बा शहरी, मिर्जापुर हाता बेतिया, मुण्डेरी चक मु0 मुन्डेरिचक ए0, मुफ्तीपुर, मोहनलालपुर, रसूलपुर (तपा कस्बा), रहमतनगर (कस्बा), रामदत्तपुर, रायगंज जनूबी, रोस्तमपुर कस्बा शहरी, शाहपुर, शाहमारूफ, शेषपुर, सैयद आरिफपुर उर्फ सिधारीपुर, हजारीपुर, हांसूपुर मुस्तकिल, हुमायूपुर, बरगदवा, बिलन्दपुर, पिपराइच, बनकटीचक, इलाहीबाग, इस्माईलपुर, छितौनी सर्वे, पिपरी सर्वे, बहरामपुर मु0 सर्वे, रूद्रपुर।

'' चौरा चौरा सेमरौना (मु0),

'' बास गांव भभौरा, कोटिया तिवारी, बरपरवा, सुअरहा, गोबडौर, कोपवा तप्पा पाली, भैसा रानी, सरसोपार, गोछवल, देवरिया, नसीरपुर, कांटा, जिगिनाशभियांव, खडहादेऊर, उसका, डुमरी मु0 शाहपुर, लालपुर, खजुरिया, लेडुआबारी बुजुर्ग, सिगहा, मेहरौली, विनयकटारी, तालझिउरा, सुअड्डा, बेनुआटिकर, कुशम्हाँ, डोमड़ाड, देवकलीवुजुर्ग, देवकलीखुर्द, खदियापार, विस्टौली खुर्द, तिघरा खुर्द मु0, तिघरा खुर्द ए0, तेवना, चिउटहा एह0, गजपुर मु0, भगड़ा, चेतरी, कोठा मुस्तकिल, कोठा एहतमाली, पिपरपाती, अहिरौली खुर्द, अहिरौली बुजुर्ग, गजपुर ए0, बेलवासहाय, भांटपार, बैदौली, मिश्रौली, धस्की, सोहराडीह, बनियापार, कालेचक, कन्जरपार, जानीपुर, बनपुरवा, अरईडीह, हड़हाभार, नर्रे खुर्द, कोटियाबाबू, बाॉँसगगहा, अकुसी, देवकली, अकोलही, राईपुर मुस्तकिल, रकहट एहतमाली बन्दोब, कांटा, चक रामचन्दर, असवनपार मुस्तकिल, असवनपार ए0, पुर मुस्तकिल, पुर एहतमाली, चिउटहा मु0, पिपरा एह0, मलाँव एहतमाली, कोडरा एहतमाली, शाहपुर कवरा, सहुआकोल एहतमाली, पिपरपाती, गडही एहतमाली बन्दोबसू, टीकर, जगदीशपुर सर्वे।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 799

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गोरखपुर खजनी पिपराहेमा, सुरसी, सुरसा, सिसवा, सेमरी, भैलाखरग, बकुलही, सुरैना, सिवापार उर्फ सियरही, नेउसा उर्फ नेवास माफी, चौतरवा, गोविन्द चक उर्फ नकहा, चरनाद, शहीदाबाद, छातापार, बरपार बरगाह, मझगाँवा तप्पा हवेली, बरी, रामपुर खुर्द, अभौली, रिहिलपार, कास्तभोज जोखन, एकडंगा, पिड़रा, बरपरवा, लौहरपुर, टिकरी खुर्द, दुबौली, बभनौली तप्पा बभनौली, मठिया तप्पा कुरमौट, भरवलीकरन, सहुआपार, असिलाभार, इन्दुपुर खुर्द, बलुआ भवानी बक्स सिंह, चकराघवदास, चौडियामसान, बरपरवा बाबू मु0, शुक्लपुरा, डेहराटिकर, बेनीपुर उर्फविशुनपुर, चकनूरवाफ, विशुनपुर उर्फ शाहपुर, गोबडौर, नैठी, जग्गाकोल, चकफरीद, दाउदचक, चौतरापट्‌टी तप्पाबेलघाट, पुरनहा तप्पा बेलघाट, माझा कम्हरिया बन्दोबस्तु, पथरहा मिश्र चकबन्दी मे, खैराटी तप्पा बेलघाट, तिवारीपुर तप्पा बेलधाट, बाघाकुण्ड, जितवारपुर मु0, बसही मु0, वरपरवा काजी, घेरवा, मठरामगिरी एह0, वेलाव खुर्द एह0 चकबन्दी, जिगिनिया उर्फ शाहपुर एह0।

'' गोला रानीपुर त0 उसरी, मझगांवा, अमोढ़ा तप्पा-कुरमौट, चकवलीद त-कुरमौट, भरवलिया बु0, मठशताड़ी, किशुनपुर त-कुरमौट, उरूवा तप्पा- कुरमौट, घुचियारी त-कुरमौट, देवराजपार खुर्द, चकिया त-बेलघाट, मरवटिया त-सिकन्दरपुर, मुरारपुर त-चोडर, चोडर खास त- चोड़र, छितौना तप्पा-चोड़र, रहदौली, बेलसड़, चकरूपैया त-बेलघाट, महसनपटटी, बौरडीह बुजुर्ग, पिपरी खुर्द, गउरा तप्पा-बेलघाट, चकखाजेखीजीर त-बेलघा, पिपरी बुजुर्ग, राउतपार बुजुर्ग, पढ़ौतिया, गोलापार तप्पा चांदपार, सरम, हरपुर त-चोड़र, टड़वा श्रीराम, मठकेशव, अकोल्हा त-चांदपार, अल्हयारपुर त-बेलघाट, कुरावल वुजुग, मधुपटटी, अलावलपुर त-बनकट, पहाड़पुर, वनकटी मुस्तकिल, सहसरांव त-रतनपुर, संग्रामपट्‌टी, तालनेनुआ, दुरूई मु0 तप्पा-चांदपार, अठसैया, सड़सड़ा बुजुर्ग, तालकाशो त-चादंपार, देवईपीपर मु0 त0 रतन, नवली, तप्पा-चॉदपार, भदौरा मु0, त-चॉदपार, कोहना गोपाल त- चांद0, झरकटा, तप्पा-चॉदपार, रकौली, देवारी वारी, अहिरौली त-हवेली, मिश्रौली तप्पा चॉदपार, पकड़ी त-बेलघाट, बरईपुरा उर्फ पडौली, किशुनपुर तप्पा चॉदपा, बेलनापार, नेवसा तप्पा-चांदपार, मदरिया ऊर्फ गोला मु0, भीटी तप्पा खुटहन, रामामऊ तप्पा-बरहज, तुर्कवलिया मु0, बरईपार त-हवेली, नेवादा त-चांदपार, मठदुर्वासा, नरायनपुर बुजुर्ग, धौसहर ऊर्फबेलवाभारी, चेरूआ तप्पा-नर्रे, लोहरापार, कोड़ारीमु0 तप्पा-हवेली, फत्तेपुर, बैरिया, भीटी तप्पा-मजुरी, सुकरौली त-बेलघाट, जगदीशपुर त-बनकट, देवापार, नेवादा त-मजुरी, महतोपार, बरहता, अटौली तप्पा-हवेली, अहिरौली त- खुटहन, सोहराभार बुजुर्ग, उसरी तप्पा हवेली, महुलिया खजुहा, पिड़हनीत-सिकन्दरपुर, बुढनपुरा मु0, शेरपुर, कुण्डा, खुद्‌दीचक, जैतपुर, रूदौली, बैरियाखास मु0त-सिकन्दर, खोहियापट्‌टी त-सिकन्दर, कन्सासुर, कोल तप्पा सेमरा, ददरी मुश्तकिल, नवलपुर, कवितापुर त-सिकन्दरपु, नागपुर, मुजौना, तालभगना त-सिकन्दरपुर, झाझापरसन त-सिकन्दरप, तिवारीपुर, कपालपुर, नेतवारपट्‌टी मु, दिस्तौलिया, तुर्कवलिया त-सिकन्दर0, ज्ञान कोल त-सिकन्दरपुर, कोलखास मु0 त-सिकन्दर, जयरामकोल त-सिकन्दर, परसिया मठ मारवाह, ताल सोनबह, परसिया जदीद, सियरहा, परसिया भदवार, बगहा, अजयपुरा, खैराटी, गोनघट, गोरखपुरा, गोनहा त-सिकन्दरपुर, कोठिया निरंजन, कोठियाडीह साह, बड़हलगंज मु0, बड़हलगंज एहत, कोहना गोपालपुर एह0, तुर्कवलिया एहतमाली, बिसरा एहतमाली,

120 क800 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2

3

गोरखपुर गोला परनईउर्फअर्जुनपुरा एह0, मदरिया उर्फ गोला एह0, मेहड़ा एहतमाल, शिवपुर एहतमा,

नरहन एहतमाल, बांहपुर एहतम, अमौली मु0 त-बरहज, खूंटभार एहतमाली, बरहज

एहतमाली, खडे्‌सरी एहतमाली, नेतवार पट्‌टी एहतमाली, मंझरिया, कोलखास एह0,

दलुआ एह0, दिस्तौलिया एह0, बैसुखिया खुर्द एहतमाली, मुकुल्दवार एह0, मुहालजलकर

एह0, कारोकान उर्फ बारानगर एह0, रतनपुर एह0, हरिहरपुर एह0, रजौली एह0,

बैसुखिया बुजुर्ग एहतमाली,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 229/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 229/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 491 Villages of District Gorakhpur specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Gorakhpur Caimpiyarganj Kharwar, Senagad, Musavar, Tal Sarua, Makhanha, Ban, Terhabir, Raghunathpur, Rajabari, Bhabhaur,

Do. Sahajanwa Etauwa, Lakhanapar, Hanspati, Gaighat, Ramdih Torani, Baghnagar Golhia, Bhakasa Mafi, Mujauli, Usari, Pali, Chaniara, Jasulipar, Lohsara, Kuwawar, Nachani, Niwarahar, Chandwari, Harnahi, Bharpahi, Keshwa Khore, Bhatwal, Ghuriapar, Maila, Bhaisla, Devapar Dugduia, Baraipar, Mudila, Murkatia, Sihapar, Gahira, Maktapar, Telia Dih, Harpur, Manjharia, Tappa Pachauri, Dultahi, Kuchdehari, Deoria, Pipara, Tappa Suras, Jhuria, Usaka, Kharaila, Ret Khas, Manjhria Khurd, Manjharia Mahaji, Kalesar (Ah.), enuhari Tappa Gahasad, Luchui,

Do. Gorakhpur Abhooram, Mohmmdpur, Sakhi urf Mehoria, Ekama, Singaha, Ahirauli, Sadar Balua, Matiyari, Kusahra, Kazipur, Manjharia, Narharpur Atraulia, Barhra No. 2, Jagatbela, Arazi Mohmmadpur, Jangal Ramgarhwa, Kharkatwa, Govindpur, Majhgaonwa, Tikaria, Utrasot, Semra, Bahrampur (Part),भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 801 1 2

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Gorakhpur Gorakhpur Thakurpur No. 2, Jungle Bhelam urf Sarkar, Salempur urf Mogalpur, Sadar Phulwaria, Bhatahat, Bajaha, Tendua, Jamunia, Tulsidei, Bankatia Khurd, Unaula Awal, Mathia, Rithia, Bhapurwa, Eslampur, Haraya, Chhapia, Dharmpur, Jotmamapar, Jot Sikari, Jot Barahra, Dhaskee Khurd, Jangl Molahoo Kunwar, Ajawania, Manhat, Konee tappa Kewatali, Bisunpur Buzurg, Lalpur Tikar, Chhitauna, Suggataree, Hathiya Paras, Nauwa Awwal, Sonva Ah., Karhya, Samorhee, Bhoopchak, Raiganj, Jangl Keotalia, Jangl Belwar, Kalani Khurd, Jot bhagada No. 15, Bind Tola, Bulakipur, Adhiyaribag, Alahdadpur, Asakarganj, Kalyanpur, Kajipur khurd, Khurrampur, Khuneepur, Khokhartola, Gaji Rauja, Dhasikatra, Dhoshipur, Chakjalal Tappa Patara, Chainpur urf Mewatipur, J.Tulasi Ram, J.Nakaha No.1, J.Mahuava urf muhodpur, J.Salikram, Jangel Nakaha No.2, Jagarnathpur, Jafra Bajar, Tkiyakawaldah, Tiwaripur, Turkamanpur, Dilejakpur, Diwan Dyaram, Diwan Bazar, Dhammal, Narsinghpur Ehatamali, Nersinghpur Mustkeel, Nijampur, Niyamatchak, Padaiha, Pahadpur, Purane Gorakhpur, Purdilpur, Pokharbhinda karimnagar, Bakshipur, Basantpur Khas, Basantpur Mutnaja, Begpur urf Miya Bazar, Bhediyagadh, Mahadev Jha.tu. No.1, Mahadev Jha tu. no 2, Maheva Mustkil, Madhopur Kasba Shahari, Mirjapur Hata Betiya, Munderi chak Mu., Munderi Chak Eh., Muftipur, Mohanlalpur, Rasulpur Tappa kasba, Rahamat Nagar, Ramdattpur, Rayganj Janubi, Rostampur kasba shahari, Shahpur, Shahmaruf, Sheshpur, Shai. Arifpur urf Sidharipur, Hajaripur, Hansupur Mustkil, Himayupur, Bargadva tappa Kasba, Bilandur tappa haveli, Pipraich tappa Patra, Bankati chak, llahibag, Ismailpur, Chhitauni Survey, Pipri Survey, Behrampur Mu. Survey, Rudrapur,

Do. Chauri-Chaura Semrauna Mu.,

Do. Bansgaon Bhabhaura, Kotiya Tiwari, Barpurwa, Suarha, Gobraur, Kopwa tappa pali, Bhaisa Rani, Sarsopar, Gochhawal, Deoria, Nasirpur, Kanta, Jigina Bhiyaon, Kharhadeor, Uska, Dumri Mutalikshahpur, Lalpur, Khajuriya, Leduabari Buzurg, Singha, Mehrauli, Binayaktari, Tal Jneora, Suadda, Benuateekar, Kusmha, Domdar, Deokali Buzurg, Deokali Khurd, Khadiyapar, Bistauli Khurd, Tighara khurd Mu., Tighara Khurd Ah., Teona, Chiutaha Ah., Gajpur Mus., Bhagra, Chetri, Kotha Mu., Kotha Ah., Piparpati, Ahirauli Khurd, Ahirauli Buzurg, Gajpur Ah., Belwa Sahay, Bhatpar, Baidauli, Mishrauli, Dhaski, Sohara Deeh, Baniyapar, Kalechak, Kanjarpar, Janipur, Banpurwa, Aryee Deeh, Harha Bhar, Narrey Khurd, Kotiya Baboo, Bans Gagaha, Akusi, Deokali, Akolahi, Raipur Mus., Rakhat Ah., Kanta, Chakramchander, Asawanparmus., Asawanpar Ah., Poor Mu., Poor Ah., Chiuttaha Mu, pipra ah., Malanv Ah., Kodra ah., Shahpur kavra, Sahuakol Ah., Piparpati, Garhi Ah., Teekar, Jagdishpur survey,802 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2

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Gorakhpur Khajani Piparhema, Sursee, Suree, Siswa, Semeri, Bhelakharag, Bakulahi, Surina, Siyapar urf siyarahee, Neusa urf Newas Mafi, Chowtarawa, Govindchak urf Nakaha, Charnad, Sahidabed, Chhatapar, Barpar Bargah, Majhgawan (Tappa Haveli), Baree, Rampur Khurd, Abhoweali, Rihil Par, Kastbhoj Jokhan, Eakdanga, Pindara, Bar Parwa, Lauharpur, Tikari Khurd, Dubauli, Babhnauli (Tappa Babhanauli), Mathiya Tappa Kurmaut, Bharauli Karan, Sahupar, asilabhar, Indupur Khurd, Balua Bhawani Baksasingh, Chakraghodas, Chaudia Masan, Barparwa babu mushtakil, Shukulpura, Dehra Tiker, Benipur urf Bishunpur, Chaknurvaph, Vishunpur urf Shahpur, Govraur, Naithi, Jagakol, Chak Farid, Daud chak, Chautara Patti (Tappa Belghat), Purnaha (Tappa Belghat), Majha Kamharia, Patharha Misra, Khairati (Tappa Belghat), Tiwaripur (Tappa Belghat), Bagha Kund, Jitwarpur-Mushtakil, Basahi mushtakil, Barparya Kaji, Gherya, Math Ramegiri Ah., Belav Khurd Ah., Jiginiya urf Shahpur Ah.,

Do. Gola Ranipur, Majh Gava, Amroha, Chak Walid, Bahwalia Bujurg, Math Bhatari, Kishunpur, Urua Bazar, Puchiyari Ghuchiyari, Devraj Par Khurd, Chakiya, Marwatia, Murarpur, Chorar Khas, Chhitauna, Rahdauli, Belsar, Chakrupaia, Mahsin Patti, Bourdih Bujurg, Pipari Khurd, Goura, Chak Khajirkhijir, Pipari Bujurg, Rautpar Bujurg, Padhautia, Golapar, Saram, Harpur, Tarwa Shriram, Mathkesho, Akotha, Alhyarpur, Kuraval Bujurg, Madhopatti, Alavipur, Paharpur, Bankati, Sahasrav, Sangrampatti, Talnenua, Durui Mu., Athsaiya, Sarsara Bujurg, Talkaso, Devipipar, Nauli, Bhadaura, Kohana Gopalpur, Jharakata, Rakauli, Devari Bari, Ahirouli, Misrhrauli, Pakari, Baraipur urf Parauli, Kishunpur, Belana Par, Nevasa, Madria/Gola, Bhiti, Ramamau Mustakil, Turkwalia, Baraipar, Newada, Math Durabasa, Narayanpur Bujurg, Dhausahar/Belawa Bhari, Cherua, Loharapar, Korari, Phattepur, Baria, Bhiti, Sukrauli, Jagadishpur, Dodapar, Newada, Mahatopar, Barahata, Atauli, Ahirauli, Sohara Bhar, Usari, Manuliya Khajua, Pirahani, Budnan Pura, Sherpur, Kunda, Kundi Chak, Jaitpur, Rudauli, Bairia Khas, Khohia Patti, Kansasur, Kol Tappa Semra, Dadari, Navalpur, Kabitapur, Nagpuz, Mujauna, Tal Bhagana, Jhajhia Parasan, Tiwaripur, Kripalpur, Netavar Patti, Distaulia, Turkwalia, Gyankol, Kol Khas Mustakil, Jayram Kol, Parasia Math Marawa, Tal Sonavah, Parsiya Jadid, Sauraha, Parasia Bhadwar, Bagha, Ajayapura, Khairati, Gonghat, Gorakhpura, Gonaha, Kotia Niranjan, Kotia Deeh Sah, Barhalganj Ah., Barhalganj Mu., Kohna Gopalpur Ah., Turkwalia Ah., Bisra Ah., Parnaee urf Arjunpura Ah., Madaria urf Gola Ah., Merha Ah., Shivpur Ah., Narhan Ah., Bahpur Ah., Amauli Mu. tappa barhaj, Khutbhar Ahatmali, Barhaj Ahatmali, Khadesari Ahatmali, Netwar Patti Ahatmali, Manjhariya, Kolkhas Ah., Dalua Ah., Distauliya Ah., Baisukhiya Khurd Ahtamali, Mukundwar Ah., Muhal Jalkar Ah., Karokan urf Baranagar Ah., Ratanpur Ah., Hariharpur Ah., Rajauli Ah., Baisukhiya Bujurg Ahatmali,

By order, Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0-29 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 ई० (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया।

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

कार्यभार-प्रमाणक

18 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 198/आर0ए0/2023-24-प्रमाणित किया जाता है कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-3 संख्या 788/दो-3-2023 लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2023 के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी की तैनाती जनपद-कासगंज में जिला प्रशिक्षण हेतु की गयी है, जिसके क्रम में महा निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एंव प्रबन्धन अकादमी लखनऊ के पत्र संख्या 1482/दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 द्वारा जनपद-कासगंज के लिये अवमुक्त कर दिये जाने के उपरान्त आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 को पूर्वान्ह में उपजिलाधिकारी (परिवीक्षाधीन) जनपद-कासगंज में जिला प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है-

योगिता सिंह,

उपजिलाधिकारी (परिवीक्षाधीन),

कार्यभार ग्रहण अधिकारी

जनपद कासगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित,

सुधा वर्मा,

जिलाधिकारी, कासगंज।

114 ख796 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन

प्रभार प्रमाण-पत्र

18 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 378(10)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर 'डी', अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-1482 दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 एवं विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग-3 के पत्र संख्या टी-362/दो-3-2023 दिनॉक 14 अगस्त, 2023 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 की पूर्वान्ह में आरती साहू, उपजिलाधिकारी/डिप्टी कलेक्टर (प्रशिक्षु) जालौन के पद का निम्नवत्‌ कार्यभार ग्रहण किया गया-

आरती साहू,

उपजिलाधिकारी/डिप्टी कलेक्टर (प्रशिक्षु), कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी

जालौन ।

प्रभार प्रमाण-पत्र

26 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 393(16)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश संख्या-टी0-223/दो-2-2023 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 की अपरान्ह में नगर मजिस्ट्रेट, जालौन के पद का कार्यभार निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-

राजेश कुमार पाण्डेय,

अवमोचक अधिकारी

जिलाधिकारी, जालौन।

अवमुक्त अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा,

नगर मजिस्ट्रेट, जालौन।

27 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 394(16)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-टी0-224/दो-2-2023 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 पूर्वान्ह में नगर मजिस्ट्रेट, जालौन के पद का कार्यभार निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-

राजेश कुमार पाण्डेय,

अवमुक्त अधिकारी

जिलाधिकारी, जालौन।

अवमोचक अधिकारी

दिनेश कुमार,

नगर मजिस्ट्रेट, जालौन।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 797

25 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 464(13)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-1 लखनऊ के अर्द्ध0श्शा0प0सं0-टी-304/दो-1-2023 दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में श्री अभिषेक कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, जालौन के पद का कार्यभार आज दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 की अपरान्ह में निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-

अवमुक्त अधिकारी अभिषेक कुमार,

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, जालौन।

अवमोचक अधिकारी

राजेश कुमार पाण्डेय,

जिलाधिकारी, जालौन।

01 फरवरी, 2024 ई0

सं0 512(15)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ के कार्यालय-संख्या-टी0-32/दो-2-2024 दिनांक 30 जनवरी, 2024 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में आज दिनांक 01 फरवरी, 2024 की अपरान्ह में नगर मजिस्ट्रेट, जालौन के पद का कार्यभार निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-

दिनेश कुमार,

अवमुक्त अधिकारी

नगर मजिस्ट्रेट, जालौन।

अवमोचक अधिकारी

राजेश कुमार पाण्डेय,

जिलाधिकारी, जालौन।

05 फरवरी, 2024 ई0

सं0 522(13)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-टी-47/दो-2-2024 दिनांक 30 जनवरी, 2024 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक, जालौन के पद का कार्यभार आज दिनांक 05 फरवरी, 2024 की पूर्वान्ह में निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-

अवमोचक अधिकारी जुबेर बेग,

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),

जालौन।

अवमुक्त अधिकारी

राजेश कुमार पाण्डेय,

जिलाधिकारी, जालौन।

798 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

सं0 523(13)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-टी-33/दो-2-2024 दिनांक 30 जनवरी, 2024 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में नगर मजिस्टे्रट, जालौन के पद का कार्यभार आज दिनांक 05 फरवरी, 2024 की पूर्वान्ह में निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-

अवमोचक अधिकारी अजीत कुमार जायसवाल,

नगर मजिस्ट्रेट, जालौन।

अवमुक्त अधिकारी

राजेश कुमार पाण्डेय,

जिलाधिकारी, जालौन।

16 फरवरी, 2024 ई0

सं0 538(15)/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-टी-113/दो-2-2024 दिनांक 13 फरवरी, 2024 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में उप जिलाधिकारी, जनपद जालौन के पद का कार्यभार आज दिनांक 16 फरवरी, 2024 की अपरान्ह में निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-

शशि भूषण,

उपजिलाधिकारी,

अवमुक्त अधिकारी

जनपद जालौन ।

02 मार्च, 2024 ई0

सं0 565/14-आर0ए0-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-3 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-टी-148/दो-3-2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के अधीन जैसा कि व्यक्त किया गया है, के क्रम में आज दिनांक 02 मार्च, 2024 की अपरान्ह में सुश्री ज्योति सिंह, उप जिलाधिकारी, जनपद जालौन के पद का निम्नवत्‌ कार्यभार ग्रहण किया गया-

ज्योति सिंह,

उपजिलाधिकारी,

कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी

जनपद जालौन ।

प्रतिहस्ताक्षरित,

राजेश कुमार पाण्डेय,

जिलाधिकारी, जालौन।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 799

कार्यालय जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

कार्यभार -प्रमाणक

23 जून, 2023 ई0

सं0 486/आर0ए0/2023-24-प्रमाणित किया जाता है कि अनु सचिव, उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-3 संख्या-टी-109/दो-3-2023 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2023 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी की तैनाती जनपद सिद्धार्थनगर में जिला प्रशिक्षण हेतु की गयी है, जिसके क्रम में महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के पत्र संख्या-508/दिनांक 21 जून, 2023 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के लिए अवमुक्त कर दिये जाने के उपरान्त आज दिनांक 22 जून, 2023 को पूर्वान्ह में उपजिलाधिकारी (परिवीक्षाधीन) जनपद सिद्धार्थनगर में जिला प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर लिया है-

अभिषेक प्रताप सिंह,

उपजिलाधिकारी (परिवीक्षाधीन),

कार्यभार ग्रहण अधिकारी

सिद्धार्थनगर।

प्रतिहस्ताक्षरित,

संजीव रंजन,

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

01 जनवरी, 2024 ई0

सं0 645/आर0ए0/2023-24-उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-1 संख्या-1008/दो-1-2023 दिनॉक 31 दिसम्बर, 2023 के द्वारा निर्गत आदेश में निहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान ( Junior Administrative Grade ) (पे मैट्रिक्स लेवल 12) में मेरे द्वारा दिनॉक 01 जनवरी, 2024 को पूर्वाहृन में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

पवन अग्रवाल,

जिलाधिकारी,

कार्यभार ग्रहण अधिकारी

सिद्धार्थनगर।

प्रतिहस्ताक्षरित,

अखिलेश सिंह,

आयुक्त,

बस्ती, मण्डल बस्ती।

800 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

[अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

06 अगस्त, 2024 ई0

सं0 53/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2024-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्‌देश्य हेतु) राय है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल अल्पिका छचैरा के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल ग्राम छचैरा में कुल 0.0318 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-

सामाजिक समाघात लागू नहीं है।

4-भूमि-अर्जन के कारण कुल 00 परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना है इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत्‌ है :

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर .......................... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के उद्‌देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती है-

अनुसूची

जनपद           तहसील             परगना                ग्राम         भू-खण्ड संख्या  अर्जित किये जाने
                                                                                     वाला क्षेत्रफल
  1               2                 3                  4                 5                6
                                                                                       हेक्टेयर
सम्भल           सम्भल             सम्भल              छचैरा              367             0.0288
  ,,              ,,                ,,                 ,,              733-क            0.0030

योग . . 0.0318

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 801

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूिम अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूिम अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

[Under sub-section (1) of section 11 of the act]

NOTIFICATION

August 06, 2024

No. 53/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2024Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of hectares of land is required in the Village-Chachera, Pargana-Sambhal, Tehsil- Sambhal, District- Sambhal is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh Through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-9, Sambhal (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendations on dated ……………

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows :

Social Impact Assessment is not applicable-802 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क 4. A total of 00 families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under :

Deputy Collector/Assistant Collector ………………….is appointed as Administrator for the purpose of rehabilition and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

 District         Tehsil            Pargana            Village          Plot No.     Area to be
                                                                                      acquired
   1                 2                 3                  4                5             6
                                                                                      Hectare
Sambhal          Sambhal            Sambhal           Chachera             367        0.0288
   ,,                ,,                ,,                 ,,             733 क        0.0030

Total . . 0.0318

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land l.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLIGIBLE,

Collector, Sambhal.

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 803

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, लखनऊ 21 अगस्त, 2024 ई0

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित सं0 4120/जी0-38ए/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर जनपद सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

प्रतापगढ़ के ग्राम शिवरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

गयी हैं।

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

सं0 4123/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

होने के दिनांक से तहसील व परगना कन्नौज जनपद

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

कन्नौज के ग्राम चौराचाँदपुर कछोहा में चकबन्दी क्रियाएं

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

समाप्त हो गयी हैं।

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित सं0 4121/जी0-163ए/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

होने के दिनांक से तहसील व परगना जलालाबाद जनपद सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

शाहजहांपुर के ग्राम डुही जदीद में चकबन्दी क्रियाएं सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

समाप्त हो गयी हैं।

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

सं0 4124/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर

अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार,

प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 होने के दिनांक से तहसील कोरांव परगना खैरागढ़

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, जनपद प्रयागराज के ग्राम महुली में चकबन्दी क्रियाएं

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार समाप्त हो गयी हैं।

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित सं0 4122/जी0-168/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

जनपद महराजगंज के ग्राम परसा पाण्डेय में चकबन्दी सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

115 ख804 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क सं0 4125/जी0-158ए/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर सं0 4126/जी0-364/जी0/2024-25/धारा-6(1)- प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-

813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

सदऱ, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम रोहाना खुर्द में अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित गई विज्ञप्ति संख्या-2624/जी0-610/2016-17 दिनांक होने के दिनांक से तहसील व परगना छिबरामऊ जनपद 14 मई, 2018 एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

कन्नौज के ग्राम उसमानपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त

हो गयी हैं।

जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-29 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 ई० (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌)

भाग 7-ख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

30 जनवरी, 2024 ई0

नई दिल्ली, तारीख

10 माघ, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/गोरखपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 322- गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-88/61-2022 दिनांक 04 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 322-गोरखपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार युवराज शर्मा जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 322-गोरखपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

30208 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए युवराज शर्मा को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए युवराज शर्मा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि युवराज शर्मा ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक्‌ नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि युवराज शर्मा निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क)-निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)-उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 322-गोरखपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी युवराज शर्मा निवासी 9/10 नोयडा पाकेट 12, सेक्टर 82, सालरपुर, गौतमबुद्ध नगर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, नवदीप रिणवा, प्रमुख सचिव।

भाग 7-ख ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 209

ELECTION COMMISSION OF INDIA

30th January, 2024

New Delhi, dated

10th Magha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Gorakhpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 322-Gorakhpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 88/61-2022 dated 04 February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 322-Gorakhpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh vide their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Yuvraj Sharma, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 322-Gorakhpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Gorakhpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Yuvraj Sharma for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December, 2022, Yuvraj Sharma was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Smt. Lakshmi wife of the candidate on 03 November, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Gorakhpur, vide its letter no. 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 dated 08 December, 2023;

and,

WHEREAS, the District Election Officer, Gorakhpur in his Supplementary Report, vide its letter 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 dated 08 December, 2023 has reported that Yuvraj Sharma has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Yuvraj Sharma has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,210 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner

required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order

published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified

for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Yuvraj Sharma resident of 9/10 Noida Pocket 12, Sector 82, Salarpur, Gautam Buddh Nagar a contesting candidate from 322-Gorakhpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

NAVDEEP RINWA,

Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

30 जनवरी, 2024 ई0

नई दिल्ली, तारीख

10 माघ, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/गोरखपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 320- कैम्पियरगंज विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-88/61-2022 दिनांक 04 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 320-कैम्पियरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विंध्यवासिनी सिंह निषाद जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 320-कैम्पियरगंज से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,भाग 7-ख ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 211 यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए विंध्यवासिनी सिंह निषाद को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए विंध्यवासिनी सिंह निषाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पिता श्री ओमप्रकाश निषाद द्वारा दिनांक 05 नवम्बर, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विंध्यवासिनी सिंह निषाद ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक्‌ नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि विंध्यवासिनी सिंह निषाद निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क)-निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)-उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 320-कैम्पियरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी विंध्यवासिनी सिंह निषाद निवासी म0नं0 103, अन्धरा बाबा, थाना-पीपीगंज, तहसील-कैम्पियरगंज, जनपद-गोरखपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, नवदीप रिणवा, प्रमुख सचिव।

212 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख

ELECTION COMMISSION OF INDIA

30th January, 2024

New Delhi, dated

10th Magha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Gorakhpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 320- Campierganj Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 88/61-2022 dated 04 February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 320-Campierganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh vide their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Vindhyvasini Singh, Nishad a contesting candidate of Uttar Pradesh from 320-Campierganj Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Gorakhpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Vindhyvasini Singh Nishad for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December, 2022, Vindhyvasini Singh Nishad was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Sh. Omprakash Nishad father of the candidate on 05 November, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Gorakhpur, vide its letter no. 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 dated 08 December, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Gorakhpur in his Supplementary Report, vide its letter 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 dated 08 December, 2023 has reported that Vindhyvasini Singh Nishad has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Vindhyvasini Singh Nishad has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–भाग 7-ख ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 213

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) -has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner

required by or under this Act, and

(b) -has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by

order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be

disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Vindhyvasini Singh Nishad resident of M.N. 103, Andhara Baba, PS-Pipiganj, Tehsil-Campierganj, District.-Gorakhpur a contesting candidate from 320- Campierganj Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

NAVDEEP RINWA,

Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

30 जनवरी, 2024 ई0

नई दिल्ली, तारीख

10 माघ, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/गोरखपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 324- सहजनवां विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-88/61-2022 दिनांक 04 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 324-सहजनवां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार प्रहलाद सिंह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण214 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 324-सहजनवां से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रहलाद सिंह को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए प्रहलाद सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रहलाद सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक्‌ नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि प्रहलाद सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क)-निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)-उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 324-सहजनवां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम-निबरहर, पोस्ट-रिठुआखोर, सहजनवां जनपद-गोरखपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, नवदीप रिणवा, प्रमुख सचिव।

भाग 7-ख ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 215

ELECTION COMMISSION OF INDIA

30th January, 2024

New Delhi, dated

10th Magha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Gorakhpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 324-Sahjanwa

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 324-Sahjanwa Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh vide their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Prahalad Singh, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 324-Sahjanwa Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Gorakhpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Prahalad Singh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December, 2022, Prahalad Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 28 October, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Gorakhpur, vide its letter no. 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 dated 08 December, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Gorakhpur in his Supplementary Report, vide its letter 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 dated 08 December, 2023 has reported that Prahalad Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Prahalad Singh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) -has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner

required by or under this Act, and

(b) -has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by

order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be

disqualified for a period of three years from the date of the order";

31216 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Prahalad Singh resident of Vill-Nibarhar, Post- Rithuakhor, Tehsil-Sahjanwa, District.-Gorakhpur a contesting candidate from 324-Sahjanwa Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order, BINOD KUMAR, Secretary, Election Commission of India.

By order, NAVDEEP RINWA, Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

30 जनवरी, 2024 ई0

नई दिल्ली, तारीख

10 माघ, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/गोरखपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 323- गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-88/61-2022 दिनांक 04 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 323-गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार गौतम जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 323-गोरखपुर ग्रामीण से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए गौतम को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए गौतम को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 अभ्यर्थी के घर पर चस्पा किया गया था; और,भाग 7-ख ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 217 यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के पत्र संख्या 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गौतम ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक्‌ नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि गौतम निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क)-निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)-उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 323-गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी गौतम निवासी ग्राम-कैली, पोस्ट-गाडर, थाना- गीडा, तहसील-सहजनवां जनपद-गोरखपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

बिनोद कुमार,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

नवदीप रिणवा,

प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

30th January, 2024

New Delhi, dated

10th Magha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Gorakhpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 323-Gorakhpur Rural Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 88/61-2022 dated 04 February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 323-Gorakhpur Rural Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,218 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Gorakhpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh vide their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Gautam, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 323-Gorakhpur Rural Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Gorakhpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Gautam for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December, 2022, Gautam was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted on the house of the candidate on 28 October, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Gorakhpur, vide its letter no. 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0-2022 dated 08 December, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Gorakhpur in his Supplementary Report, vide its letter 1038/25क-निर्वाचन व्यय लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 dated 08 December, 2023 has reported that Gautam has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Gautam has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner

required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order

published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified

for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Gautam resident of Vill-Kaili, Post-Gadar, Thana-Gida, Tehsil-Sahjanwa, Gorakhpur a contesting candidate from 323-Gorakhpur Rural Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

NAVDEEP RINWA,

Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0-29 हिन्दी गजट-भाग 7 ख-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0-86 निर्वाचन-19.10.2024-100 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 ई० (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, फिरोजाबाद

नामान्तर उपविधि

दिनांक 27 अगस्त, 2024 ई0

संख्या 239/सा0प्र0/कर विभाग/2023-24-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 के अधीन नगर निगम की कर निर्धारण सूची में नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त नामान्तरण का प्रावधान है। तत्क्रम में शासन द्वारा नगर निगम की आय में वृद्धि के निर्देश तथा नामान्तरण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रभाविता के दृष्टिगत अन्य नगर निगमों एवं नजदीकी नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद की भाँति नगर निगम फिरोजाबाद में नामान्तरण शुल्क की दरों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सं0-05 दिनांक 05 मार्च, 2024 को नगर निगम फिरोजाबाद सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव का राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार-पत्र अमर अजाला एवं जागरण में दिनांक 14 मई, 2024 को प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई भी आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई । उक्त का प्रकाशन राजकीय गजट उ0प्र0 में किये जाने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सं0-04 दिनांक 25 जून, 2024 के रूप में नगर निगम सदन द्वारा राजकीय गजट उ0प्र0 में प्रकाशन हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। तदानुसार निर्धारित दरें निम्नवत्‌ है, जो गजट में प्रकाशन उपरान्त लागू होंगी।

141 ट1036 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

निर्धारित नामान्तरण संशोधन शुल्क

क्र0सं0 विवरण

नामान्तरण शुल्क

01 विरासतन/उत्तराधिकार सम्मत तरीके से रु0-1,500/-(एक हजार पाँच सौ मात्र) किये गये तथा पंजीकृत वसीयत आदि के

आधार पर किये जा रहे नामान्तरण का शुल्क

02 भवनों के पंजीकृत, विलेख/बैनामें, पंजीकृत जिलाधिकारी सर्किल दरों के आधार पर विक्रम मूल्य

व वास्तविक विक्रय मूल्य मेें जो अधिक हो, का 0.50 दान-पत्र के आधार पर नामान्तरण के सम्बन्ध

प्रतिशत (जीरो दशमलव पांच प्रतिशत)

में।

(ह0) अस्पष्ट

सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद।

कार्यालय, नगर निगम, फिरोजाबाद

[वाणिज्य नियन्त्रण हेतु लाइसेंस नियमावली की दरों का संशोधन]

27 अगस्त, 2024 ई0

सं0 240/सा0प्र0/कर विभाग/2023-24-नगरपालिका परिषद, फिरोजाबाद द्वारा ''नगरपालिका परिषद्‌, फिरोजाबाद सीमा के अन्तर्गत वाणिज्य नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स नियमावली'' राजकीय गजट, उ0प्र0 में 12 सितम्बर 1998 को प्रकाशन उपरान्त लाइसेन्स शुल्क की दरें लागू की गयीं, जिन्हें मा0 नगर निगम सदन, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2023 कोे संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संख्या-12 दिनांक 19 जुलाई, 2023 द्वारा कुल 20 मदों में संशोधित दरें प्रस्तावित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उक्त सूचना का प्रकाशन ''दैनिक जागरण'' व ''दैनिक भास्कर'' समाचार-पत्र में दिनांक 07 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित कर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति मागी गई थी। निर्धारित अवधि पर प्राप्त आपत्ति की सुनवाई नियमानुसार गठित कमेटी द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2024 को आपत्तिकर्ताओं के समक्ष की गई। सुनवाई में आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्राइवेट क्लीनिक की लाइसेन्स दरों में एकाएक 05 गुना बढ़ोत्तरी पर आपत्ति व्यक्त की गई। तत्क्रम में सम्यक्‌ विचार उपरान्त कमेटी द्वारा पूर्व प्रस्तावित रु0 5,000 के स्थान पर रु0 2,000 से रू0 4,000 दरें किये जाने सम्बन्धी आख्या दी गयी है। अन्य मदों पर निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं है। उक्त का प्रकाशन राजकीय गजट, उ0प्र0 में किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव संख्या-03 दिनांक 05 मार्च, 2024 के रूप में मा0सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है तद्‌ानुसार निर्धारित दरें निम्नवत्‌ है, जो गजट में प्रकाशन के उपरान्त लागू होगी-

क्र0सं0 मद का नाम

निर्धारित दरें (रू0 प्रति वर्ष)

1

2

3

1 होटल, लॉज तथा गेस्ट हाउस

2,000.00

2 तीन सितारा होटल

18,000.00

3 नर्सिंग होम 20 बेड तक

4,000.00

4 नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक

10,000.00

5 प्राईवेट अस्पताल

10,000.00भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1037 1

2

3

 6       पैथोलाजी सेन्टर                                                           2,000.00
 7     एक्सरे क्लीनिक                                                              4,000.00
 8.    डेंटल क्लीनिक                                                               5,000.00
 9     प्राईवेट क्लीनिक                                                      2,000.00 से 4,000.00
10       हांथ ठेला                                                                  100.00
11     ट्राली                                                                       300.00
12.     धुलाई गृह, लांड्री                                                         1,000.00
13     फाइनेन्स कम्पनी चिट-फण्ड                                                   12,000.00
14     फाईनेन्स कम्पनी प्रति शाखा                                                 24,000.00
15     आइस फैक्ट्री                                                                2,000.00
16     बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)                                                       10,000.00
17     बार/बीयर                                                                   12,000.00
18       देशी शराब (प्रति दुकान)                                                  12,000.00
19     विदेशी शराब (प्रति दुकान) (अंंग्रेजी)                                      24,000.00
20      बरात घर                                                                    2,000.00

(ह0) अस्पष्ट,

सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद।

कार्यालय, नगर निगम, फिरोजाबाद

नगर निगम फिरोजाबद सीवरेजकर नियमावली 2023

दिनांक 27 अगस्त, 2024 ई0

संख्या-241 /सा0प्र0/कर विभाग/2023-24 उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-173(1) (घ) के अधीन सीवरेजकर (जल निस्तारण कर) को उन क्षेत्रों में लगाये जाने का प्रावधान है जहाँ निगम द्वारा नालों (Sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की गयी हो। The UTTAR PRADESH WATER SUPPLY And SEWERAGE ACT. 1975 की धारा-52(1) (b) में सीवरेज सेवाओं से अच्छादित क्षेत्रों में सीवरेज टैक्स लगाये जाने का प्रावधान है। उक्त के क्रम में नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत सीवरेेज प्रणाली की व्यवस्था वाले क्षेत्रों में ''नगर निगम फिरोजाबाद सीवरेज कर नियमावली 2023'' नगर निगम द्वारा प्रस्ताव सं0-16 दिनांक 19 जुलाई, 2023 को सर्व सम्मति से विशेष संकल्प के रूप में पारित किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर सर्वसाधारण से आपत्ति प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय/सथानीय सामाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं स्वदेश में दिनांक 07 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। तत्‌क्रम में उक्त प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव सं0-21038 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 दिनांक 05 मार्च, 2024 के रूप में मा0 सदन द्वारा राजकीय गजट उ0प्र0 में प्रकाशन हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। तदानुसार निर्धारित नियमावली निम्नवत्‌ है, जो गजट में प्रकाशन उपरान्त लागू होगी।

01-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली 'नगर निमग फिरोजाबाद सीवरेज कर नियमावली 2023' कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत उन क्षेत्रों/वार्डों पर प्रवृत्त होगी जहाँ नगर निगम द्वारा सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था की गयी हो।

(3) यह नियमावली राजकीय गजट उ0प्र0 में प्रकाशन उपरान्त लागू होगी।

02-परिभाषायें-

(1) 'अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959' से है।

(2) 'वार्षिक मूल्यांकन' से तात्पर्य उस वार्षिक किराया मूल्यांकन से है जो सम्पत्ति कर के निर्धारण हेतु उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम की धारा-174(1) एवं उ0प्र0 नगर निगम सम्पत्तिकर नियमावली 2000 यथा संशोधित 2013 के अनुसार भवन पर नियमानुसार निर्धारित है।

03-सीवरेज कर का निर्धारण-

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-173(2) एवं The UTTAR PRADESH WATER SUPPLY And SEWERAGE ACT, 1975 की धारा-52(3) के अनुसार सीवरेज कर वार्षिक मूल्य का 2. 50 से 5.00 प्रतिशत तक हो सकता है। ततक्रम में नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत वार्षिक मूल्यांकन का 2.50 प्रतिशत सीवरेज कर प्रस्तावित है।

04-सीवरेज कर की वसूली-

सीवरेज कर की वसूली स्वकर निर्धारण प्रणाली के अधीन पूर्व से ही नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत लागू उ0प्र0 नगर निगम सम्पत्तिकर नियमावली 2000 यथासंशेधित 2013 के अनुसार निर्धारित गृहकर (सामान्य कर) एवं जलकर के साथ नियमानुसार निर्धारण उपरान्त उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

05-प्रतिबन्ध-

सीवरेज कर नगर निगम फिरोजाबाद के केवल उन्हीं क्षेत्रों/वार्डाें में स्थित भवनों पर आरोपित होगा जिसके 100 मीटर की परिधि में सीवरेज नालों की प्रणाली की व्यावस्था की गयी है।

(ह0) अस्पष्ट,

सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद।

कार्यालय, नगर निगम फिरोजाबद

नगर निगम फिरोजाबद सीवर मूल्य नियमावली-2023

दिनांक 24 अगस्त, 2024 ई0

संख्या 247/सां0प्र0/जलकर विभाग/2024-25- फिरोजाबाद नगर निगम के 35 वार्डो में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा सीवर सुधार कार्य, हाउस कनेक्शन चेम्बर निर्माण कार्य, सीवर लाइन की सफाई का कार्य कराकर सीवर लाइन को संचालित किया जा चुका है। जिसके रख-रखाव एवं संचालन हेतु जलकल विभाग नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा धनराशि व्यय की जाती है। सीवर लाइन के सुचारू रख-रखाव एवं संचालन में व्यय किये जाने वाली धनराशि के प्रतिपूर्ति के रूप में सीवर मूल्य आरोपित किये जाने हेतु नगर निगम फिरोजाबाद सीमान्तर्गत 35 वार्डो में नगर निगमभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1039 फिरोजाबाद ''सीवर मूल्य नियमावली 2023'' नगर निगम सदन द्वारा प्रस्ताव सं0-01 दिनांक 19 जुलाई, 2023 द्वारा पारित की गयी थी। उक्त नियमावली पर आपत्ति प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार-पत्र अमर उजाला एवं तरूणमित्र में दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई भी आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। तत्‌क्रम में उक्त प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव सं0-01 दिनांक 05 मार्च, 2024 के रूप में मा0 सदन द्वारा राजकीय गजट उ0प्र0 में प्रकाशन हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन उपरान्त लागू होगी-

01- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली 'नगर निगम फिरोजाबाद सीवरेज मूल्य नियमावली 2023' कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम सीमान्तर्गत उन क्षेत्रों/वार्डो पर प्रवृत्त होगी जहाँ नगर निगम द्वारा सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था की गई हो।

(3) यह नियमावली राजकीय गजट उ0प्र0 में प्रकाशन उपरान्त लागू होगी।

02- सीवरेज चार्ज का निर्धारण-

(1) सीवरेज चार्ज रु0 25.00 प्रति सीट प्रतिमाह निर्धारित करने हेतु प्रस्तावित की जाती है।

03- सीवरेज चार्ज की वसूली-

(1) सीवरेज चार्ज की वसूली नगर निगम फिरोजाबाद के जलकल विभाग द्वारा की जायेगी।

04- प्रतिबन्ध-

(1) सीवरेज चार्ज केवल उन्हीं घरों से लिया जायेगा जिन घरों में सीवर संयोजन होगा।

05- नये सीवर संयोजन हेतु संयोजन शुल्क रु0 600.00 प्रति संयोजन निर्धारित करने हेतु प्रस्तावित है तथा रोड कटिंग चार्ज नगर निगम के निर्माण विभाग के अनुरूप होगा।

अगर सीवर कर, सीवर मूल्य से ज्यादा है तो सीवर मूल्य नहीं लिया जायेगा केवल सीवर कर की ही वसूली होगी, जो टैक्स विभाग द्वारा की जायेगी। सीवर मूल्य से यदि सीवर कर कम है तो सीवर कर घटाकर बची हुई धनराशि सीवर मूल्य के रूप मेें देय होगी। जिसकी वसूली जलकल विभाग द्वारा की जायेगी।

(ह0) अस्पष्ट,

सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत भानपुर, बस्ती

24 अगस्त, 2024 ई0

सं0 134/न0पं0भा0/अ0सम्प0 विलेख शुल्क/2024-25-शासनादेश संख्या-277/नौ-9-2014-ज/2011 नगर विकास विभाग अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 10 जून, 2014 व निदेशक स्थानीय निकाय पत्रांक 8/5715-सा0/लखनऊ दिनांक 30 जून, 2014 के द्वारा आदर्श उपविधि तैयार कर लागू करने का निर्देश जारी किया गया है।

नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती अपनी सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के विलेखों पर कर लगाते हुए संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(1) के उपखण्ड-13(ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क आरोपित करने हेतु नियमावली बनायी गयी है। इस नियमावली को उक्त एक्ट की धारा-301(2)1040 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 के अन्तर्गत कार्यालय पत्रांक-271/न0पं0भा0/अ0सम्प0 विलेख शुल्क/2023-24 दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''हिन्दुस्तान'' में 15 दिवस मेें अन्तिम आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उपविधि को प्रशासक महोदय की अनुुमति से सरकारी गजट में प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया है।

उक्तानुसार उपविधि निम्नवत है-

नियमावली

1- संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति-

(क) यह नियमावली नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर आरोपित से सम्बन्धित नियमावली कहलायेगी।

(ख) यह नियमावली उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।

(ग) यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषायें- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 1916) से है।

(ख) "नगर" का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती से हैै।

(ग) "शुल्क" का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन्‌ 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन्‌ 1899) से है।

(ङ) "नगर पंचायत", का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर जनपद-बस्ती से हैै।

(च) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ) "अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।

(ज) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3- नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार प्रभावी मूल्य (जिस पर स्टाम्प शुल्क देय हो) पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 02 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4- 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क आरोपित करने की प्रक्रिया- उक्त वृद्वि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों, को यदि कोई हो तो काट लेने के पश्चात्‌ राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत भानपुर, जनपद बस्ती को निम्नलिखित रूप से अदा की जायेगी-भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1041 (1) जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कोई लेख निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अथवा सहायक निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्योरे निम्नांकित के सम्बन्ध में दस्तावेज में पृथक्‌-पृथक्‌ दिये गये हैं-

(क) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(2)- यदि ऐसे ब्यौरे पृथक्‌-पृथक्‌ न दिये गये हों तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को एक्ट की धारा 138-ए की उपधारा (4) द्वारा नगर पंचायत, पर लागू इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेगा।

5- कर का लेखा रखना- निबन्धन/सहायक निबन्धन अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज में पृथक्‌-पृथक्‌ लेखा रखेगा, जिसमें वह शुल्क और कर का उल्लेख करेगा।

6- निबन्धन अथवा सहायक निबन्धन अधिकारी, इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट,1908 (एक्ट संख्या-16, 1908) की उपधारा (89) के अधीन दीवानी न्यायालय के द्वारा किये गये विक्रय के प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों को प्राप्त कर और उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करेंगे तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का लेखा उसी प्रकार रखेेंगे।

7- निबन्धन अथवा सहायक निबन्धन अधिकारी जनवरी, अपै्रल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक्‌-पृथक्‌ तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूल की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबन्धन अधिकारी को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पॉचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8- जिला निबन्धक अधिकारी ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण-पत्रों को निम्न प्रारूप में भरकर निम्नांकित को भेजेगा-

प्रारूप

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 128-ए की उपधारा (1) के खण्ड 14-बी0 के अन्तर्गत नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेख-पत्रों पर उगाही गयी अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क ................................ का त्रैमास .......................... का जिला बस्ती से सम्बन्धित विवरण-

क्रम संख्या लेख पत्रों की कुल

कुल उगाही गयी

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 128-ए

संख्या

धनराशि

की उपधारा 13(ख) के अन्तर्गत उगाही गई धनराशि

1 2 3 4

1-निबन्धन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-कनिष्ट सचिव,राजस्व परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3-अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भानपुर जनपद-बस्ती।

4-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

9- (1)- नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जायंें, काट लेने के पश्चात्‌ प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत भानपुर जनपद बस्ती को लौटा दी जायेगी। प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत प्रत्येक तिथि के अन्त में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 के प्रपत्र संख्या-19 में दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करेगा। कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद्‌, उत्तर प्रदेश,1042 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात्‌ उसकी एक प्रति नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी। जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार पर प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।

(2)- नगर पंचायत, निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को भी ऐसा मासिक प्रारिश्रमिक का भुगतान करेगी। जो नगर पंचायत, के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

10- अभिलेखों का निरीक्षण- अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

कमलेश चन्द, प्रशासक, नगर पंचायत भानपुर, बस्ती।

कार्यालय, नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती

नियमावली

24 अगस्त, 2024 ई0

सं0 137/न0पं0भा0/उपविधि/भवन निर्माण/2024-25-शासनादेश संख्या 277/नौ-9-2014-ज/2011 नगर विकास विभाग अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 10 जून, 2014 व निदेशक स्थानीय निकाय पत्रांक 8/5715-सा0/लखनऊ दिनांक 30 जून, 2014 के द्वारा आदर्श उपविधि तैयार कर लागू करनें का निर्देश जारी किया गया हैं।

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-298(2) के उपखण्ड-(क) क, ख, ग, घ, ङ, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत, भानपुर जनपद-बस्ती द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई हैं। उपविधियों का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) के अन्तर्गत कार्यालय पत्रांक 270/न0पं0भा0/भवन निर्माण/2023-24 दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला में 15 दिवस में अन्तिम आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त आमंत्रित करनें हेतु प्रकाषित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ। ऐसी स्थिति में उपविधि को प्रशासक महोदय की अनुुमति से सरकारी गजट में प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया हैं उक्तानुसार उपविधि निम्नवत है-

भवन निर्माण उपविधि

1- शीर्षक- यह उपविधि नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती भवन निर्माण उपविधि के नाम से पुकारी जायेगी।

2- प्र—ति- यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती में प्रभावी रहेगी।

3- परिभाषायें- जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में-

1- "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है।

2- "अधिाशासाी अधिकारी"का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर जनपद, बस्ती के अधिशासाी अधिकारी से है।

3- "बोर्ड/समिति" का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर जनपद-बस्ती के बोर्ड/समिति से हैं।

4- "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर जनपद-बस्ती के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1043

5- "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत भानपुर जनपद-बस्ती से है।

6- "नगर पंचायत की सीमाओं" का तात्पर्य वर्तमान में निधारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4- आवेदन- यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत भानपुर जनपद-बस्ती की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नोटिस) देगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा-

(क)- स्थल का मानचित्र- अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित हाेंगे-

1- स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो। 2- स्थल का नजरी नक्शा (की-प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।

3- समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित हैं। 4- भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

5- विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6- स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्स का क्षेत्रफल।

7- प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों। 8- यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क रूप में जगह छोड़ी जायेगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख)- भवनों का मानचित्र- भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में विकसित करना होगा।

1- प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ीयों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2- नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति। 3- शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4- मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जाएगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

5- भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैक भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्‌ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6- मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

142 ट1044 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 7- मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद जो निकाय में पंजीकृत हो, द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जाएगें।

8- उत्तर रेखा तथा प्रसुक्त पैमाना।

(ग)- अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे-

भवन का उद्‌देश्य-

1- स्वयं रहने के लिए।

2- व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।

3- उद्योग धन्धों के लिए।

4- रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जायेगा।

5- प्लान- इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित हैं मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र आवेदन शुल्क रु0 500.00 जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6- मानचित्र अस्वी—त होने की दशा में आवेदन शुल्क की धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी।

7- शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा-

क्रम सं0 भवन/ भू-खण्ड का प्रकार भूतल प्रति वर्ग

अतिरिक्त तल प्रति वर्ग

फिट

फिट

1 2

3 4

                                                          रु0-                    रु0-
1      निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)                          04.00                   02.00
2      निवासीय भवन (ओपन    एरिया)                         01.00                   01.00
3      व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)                  05.00                   03.00
4      व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)                    02.00                   02.00
5      वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)       08.00                   06.00
6       वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)        05.00                   05.00
7       भू-खण्ड/ प्लाटिंग एरिया                           02.00                   00.00
8      मानचित्र स्वी—त करने का न्यूनतम शुल्क रु0 5,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम
        होगा दे य होगा।
9      प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।

1- प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा। 2- नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-181 के अन्र्तगत यह स्वी—ति एक वर्ष के लिए मान्य होगी। 3- सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वी—त नहीं किया जायेगा।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1045

4- भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

5- यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वी—ति दी जायेगी।

6- धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वी—ति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बाहर से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

7- विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा। 8- 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

9- किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। 10- स्वीकृत मानचित्र किसी भी प्रकार का उक्त भू-खण्ड के स्वामित्व का साक्ष्य नही होगा। 8- शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास- ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9- भवन में लैट्रिंग शोेकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा, बिना लैट्रिंग शोेकपिट के मानचित्र की स्वी—ति प्रदान नहीं की जायेगी।

10- नालियों- भवन की नालियॉ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियॉ बनायी जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी बाकी छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11- पिलिन्थ (कुर्सी)- भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12- भवन की ऊँचाई- भू-तल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13- (क)- भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख)- कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीनेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग)- जंगले इस प्रकार बनये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ)- जीना- बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14- किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वी—ति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई)5.00 मीटर से कम होगी।

15- जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16- जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वी—ति प्रदान करेगा।

17- निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य, कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अध्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को1046 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवष्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत भानपुर जनपद-बस्ती यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा।

कमलेश चन्द प्रशासक, नगर पंचायत भानपुर, बस्ती।

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि मेरे

सही नाम शिवांगी यादव पुत्री राजेश यादव है। जो मेरे पुत्र का सही नाम सर्वज्ञ चित्रांश पुत्र मनोज कुमार है। जो

शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सर्विस

संख्या-8435 6202 3362 मे मेरा नाम शिवानी यादव के अभिलेख में मेरे पुत्र का नाम तनिष्क अंकित हो गया

अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे है जो उसका घरेलू नाम है। उपरोक्त दोनो नाम मेरे पुत्र

के ही हैं। भविष्य में मेरे पुत्र को सर्वज्ञ चित्रांश के नाम से

जाना-पहचाना जाय।

सही नाम शिवांगी यादव पुत्री राजेश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त

के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा मनोज कुमार, सुलेमपुर उर्फ कमईपुर पो0 मसनी, नवाबगंज, प्रयागराज।

पूर्ण की गई है।

सूचना

मेरा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी

हाईस्कूल वर्ष 2021, अनुक्रमांक 23240289 के अंकपत्र

शिवांगी यादव, ग्राम गजरा पोस्ट कुड्‌डा, थाना गौरा बादशाहपुर जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सह प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश

HARENDRA SINGH दर्ज है जो गलत है, सही नाम

HARENDRA PRATAP SINGH है।

सूचना

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

पुत्री का सही नाम दैविशा सिंह पुत्री रंजीत कुमार है, जो मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उसके शैक्षिणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री

के आधार कार्ड संख्या-3269 1749 3669 में उसका नाम

आध्या सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य उदित सिंह, पुत्र हरेंन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम-सरवां छावनी, पोस्ट-धवरियासाथ, जनपद-मऊ, उ0प्र0।

में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दैविशा सिंह पुत्री रंजीत कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1047

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

सूचना

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अग्रिम तिवारी पुत्र अरविन्द कुमार है जो उसके शैक्षिक रंजीत कुमार,

अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड

संख्या-9000 5447 5753 में उसका नाम अयन अश्विन

अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र पुत्र श्री दिनेश चन्द्र जादौन, पता-143, टापा रोड, रामानंद विद्यालय के पास,

को अग्रिम तिवारी पुत्र अरविन्द कुमार के नाम से जाना फिरोजाबाद उ0प्र0।

एवं पहचाना जाए।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सूचना

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पुत्र का सही नाम आशिक राय पुत्र लखंदर है। जो उसके

शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार

कार्ड संख्या-4631 7243 8151 में उसका नाम आशिक

अरविन्द कुमार, पुत्र राधा मोहन तिवारी, पी0डी0ए0 कालोनी नैनी, प्रयागराज।

अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र

को उसके सही नाम आशिक राय पुत्र लखंदर के नाम से

सूचना

जाना व पहचाना जाय।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

माता व पिता का सही नाम क्रमशः आस्था साहू उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

(ASTHA SAHU) तथा राम शंकर गुप्ता (RAM मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

SHANKAR GUPTA) जो उनके आधार कार्ड,

पैनकार्ड तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश लखंदर, पता-ग्राम गंजारी, पोस्ट गंगापुर, थाना जंसा, जनपद वाराणसी। मेरे हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के अंक पत्र सहप्रमाण पत्र

अनुक्रमांक क्रमशः हाईस्कूल 5030276 सन्‌ 2019 तथा

इण्टरमीडिएट 23710977 सन्‌ 2021 में मेरे माता पिता का सूचना

नाम आस्था गुप्ता ( ASTHA GUPTA) तथा राम शंकर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है विवाह पूर्व

गुप्ता (RAM SHANKER GUPTA) दर्ज हो गया जो

मेरा नाम Nishu Garbiyal D/o Man Singh

कि गलत है।

Garbiyal था जो मेरे शैक्षिक तथा मेरे सेवा से सम्बन्धित

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभिलेखों में अंकित है विवाह उपरान्त मैने अपना नाम

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं Nishu Garbiyal से बदल कर Nishu Garkhal W/o

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्री रविन्द्र सिंह गरखाल रख लिया है, भविष्य में मुझे

Nishu Garkhal W/o श्री रविन्द्र सिंह गरखाल निवासी

GM 23 मॉडर्न विलेज, दोहना, पोस्ट-भोजीपुरा, बरेली (उ0प्र0) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अक्षिता गुप्ता, पुत्री राम शंकर गुप्ता, निवासिनी 188 हथिगहां सोरांव, जनपद प्रयागराज।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

सूचना

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम निशु गरखाल।

अंश दुबे पुत्र शैलेन्द्र दुबे है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में1048 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-3288 श्री अश्विनी कुमार गुप्ता के नाम से जाना और पहचाना

9678 7263 में उसका नाम अभिनव दुबे अंकित हो गया जाय।

है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही

नाम अंश दुबे पुत्र शैलेन्द्र दुबे के नाम से जाना व

पहचाना जाये।

अश्विनी कुमार गुप्ता, पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, पता-ग्राम रामरूपदासपुर, पोस्ट एवती, जिला चंदौली।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स

किशोर एजेन्सीज 7/20/20 फतेहगंज शहर फैजाबाद,

जिला आयोध्या साझीदार श्री बनवारी लाल एवं किशोर शैलेन्द्र दुबे, पुत्र शाखाधर दुबे, ग्राम-दलापुर, पो0-रमईपुर, जिला प्रयागराज।

कुमार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को साझेदार बनवारी

लाल पृथक हो गये उनके स्थान पर नये साझीदार रक्षित

सूचना

गोयल दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को शामिल किया गया

है। पृथक साझेदार का हिसाब किताब हो गया है।

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम

वर्तमान में किशोर कुमार एवं रक्षित गोयल साझेदार है।

गहना बिन्द पुत्री दिलीप कुमार बिन्द जो इसके शैक्षिक

अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री की आधार

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सं-5114 9123 1499 में उसका नाम साक्षी बिन्द अंकित

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

को उसके सही नाम गहना बिन्द पुत्री दिलीप कुमार बिन्द

के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

किशोर कुमार, साझेदार, मेसर्स किशोर एजेन्सीज, 7/20/20 फतेहगंज शहर फैजाबाद, जिला आयोध्या।

सूचना

दिलीप कुमार बिन्द, 09 महेवा पूरब भठ्‌ठा, महेवा पट्‌टी, पूरब उपरहार, एग्रीकल्चर इंस्टीटयूट, प्रयागराज।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स

विनायक स्टोन क्रेशर-72 खेलार झांसी की साझीदारी में

श्री तेज सिंह श्री साहब सिंह श्री मानव जैन, एवं श्रीमती सूचना

आशा जैन साझीदार थे दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को श्री सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी

मनन जैन एवं नेहा जैन फर्म की साझीदारी में सम्मिलित पुत्री का सही नाम प्रियल अस्मी (PRIYAL ASMI)

हुए तथा श्री मानव जैन, श्रीमती आशा जैन फर्म की पुत्री श्री अश्विनी कुमार गुप्ता (ASHWINI KUMAR

साझीदारी से अपना हिसाब किताब ले देकर अलग हुए, GUPTA) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है,

संशोधित साझेदारी दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-8265 0249

श्री मनन जैन, श्री साहब सिंह, श्री तेज सिंह एवं श्रीमती 1160 में अनाया गुप्ता अंकित हो गया है, जो उसका

नेहा जैन साझीदार है। यह घोषणा करता हूॅ कि घरेलू नाम है, भविष्य में मेरी पुत्री को प्रियल अस्मी पुत्रीभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1049 एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनन जैन, मेसर्स विनायक स्टोन, क्रेशर-72 खेलार झांसी।

इरशाद अली, साझीदार, जे के ग्लॉस स्टॉर इण्डस्ट्रीज, मं0नं0-78, जाकिर हुसैन कालोनी, हापुड रोड, मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म

सूचना

मेसर्स ''हुसैन राइस मिल'' पताः- ग्राम कागा नगला,

सूचित किया जाता है कि फर्म ईशान विल्डटैक, तहसील मिलक, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में

5एन0/35, रामपुर गार्डन, बरेली, उ0प्र0 243001 दिनांक 31 मार्च, 2024 को हबीब अहमद पुत्र श्री अहमद

(पंजीकरण संख्या B/13655) फर्म में पहले कुल दो मिस्त्री का देहान्त हो गया है तथा दिनांक 31 मार्च, 2024

साझेदार (श्री सुनील कुमार वर्मा एवं मनु सिंघल) थे। अब को मौ0 इदरीस पुत्र श्री शफी अहमद रिटायर हो गये हैं

श्री भरत कुमार अग्रवाल जी फर्म में दिनांक 23 अगस्त, तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को आसिफ अली पुत्र श्री

2024 को नये साझेदार की हैसियत से शामिल हुए है।

हबीब अहमद व श्रीमती फरजाना पत्नी मौ0 इदरीस हो

अब फर्म में कुल तीन (3) साझेदार है तथा फर्म एवं गये है तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई

साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा वर्तमान में नौ

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पार्टनर श्री मुन्ने अहमद, श्री रफीक अहमद, श्रीमती मुन्नी

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं बेगम, श्री जलालुद्‌दीन, श्री रहीसुद्‌दीन, श्री जमील, श्री

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पप्पू, श्री आसिफ अली व श्रीमती फरजाना रह गये है।

सुनील कुमार वर्मा, मेसर्स इशान विल्डटैक।

सूचना

मुन्ने अहमद, पार्टनर, फर्म मेसर्स ''हुसैन राइस मिल'', पताः- ग्राम कागा नगला, तहसील मिलक, जिला रामपुर (यू0पी0)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि

पंजीकृत फर्म मे0 सिल्वर पैलेस 139 कटरा जनपद

प्रयागराज के भागीदार दीपक कुमार सिंह दिनांक 05 सूचना

अक्टुबर, 2024 को स्वेच्छापूर्वक उक्त फर्म से अपनी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स जे

भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये है। तथा आयुष के ग्लॉस स्टॉर इण्डस्ट्रीज, मं0नं0-78, जाकिर हुसैन

सिंह व मिहिर सिंह दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 को उक्त कालोनी हापुड रोड, मेरठ की संशोधित साझीदारी प्रभावी

फर्म मे बतौर साझीदार शामिल हो गये है अब फर्म में दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के अनुसार श्री इरशाद अली,

मनोज कुमार सिंह, आयुष सिंह व मिहिर सिंह कुल तीन मौ0 सरफराज एवं गुलशन अब्बास थे। दिनांक 23 जुलाई,

भागीदार है। जिनका भागीदारी अनुपात क्रमशः मनोज 2024 (प्रभावी दिनांक 01 अप्रैल, 2024) के अनुसार मौ0

कुमार सिंह 40 प्रतिशत आयुष सिंह 30 प्रतिशत तथा युसुफ पुत्र श्री दीनू साझेदारी में सम्मिलित हुए है तथा

मिहिर सिंह 30 प्रतिशत होगा। फर्म से अलग हुई मौ0 सरफराज एवं श्री गुलशन अब्बास हिसाब किताब

भागीदार दीपक कुमार सिंह का उक्त फर्म से सम्बन्धित ले-देकर स्वेच्छा से अलग हो गये है। दिनांक 23 जुलाई,

किसी भी प्रकार का लेन देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

2024 (प्रभावी दिनांकः 01 अप्रैल, 2024) के अनुसार

इरशाद अली एवं मौ0 यूसुफ साझीदार है।

मनोज कुमार, भागीदार1050 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 अग्रवाल) थे। अब श्री भरत कुमार अग्रवाल जी फर्म में

सूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2024 को नये साझेदार की हैसियत से एत्‌त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्सः- श्री

शामिल हुए है। अब फर्म में कुल तीन साझेदार है बी0पी0सन्स, 278/53, ऐशबाग रोड़, जिला-लखनऊ से

पंजीकृत है फर्म मे दो साझेदार क्रमशः श्री शैलेश अग्रवाल

तथा फर्म एवं साझेदारों में किसी प्राकर का कोई विवाद नहीं है।

पुत्र महेश चन्द अग्रवाल एवं श्री अर्चित अग्रवाल पुत्र श्री

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि दिनेश अग्रवाल जिसमें दिनांक 17 अगस्त, 2024 को एक

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं नयी साझेदार श्रीमती निमिषा अग्रवाल पत्नी अर्चित

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अग्रवाल साझेदार शामिल हो रही है। तथा फर्म दिनांक

17 अगस्त, 2024 से फर्म के प्रथम साझेदार श्री शैलेश

सुनील कुमार वर्मा, मेसर्स पी0एन0इनफ्राटेक।

अग्रवाल फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक निकल रहे है।

वर्तमान में फर्म में श्री अर्चित अग्रवाल एवं श्रीमती निमिषा

अग्रवाल साझेदार है। जिसकी सूचना दी जा रही हैं।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म-मे0 चौधरी

ओवरसीज, मुडिया हाफिज, धौरा, बरेली उ0प्र0 अर्चित अग्रवाल, साझेदार, श्री बी0पी0सन्स, जिला-लखनऊ।

पिनकोड-243202 (पंजीकरण संख्याःBAR/0010925)

फर्म में 6 साझेदार- मोहम्मद उमर, इफ्तिखार अहमद,

सूचना

मंजूर अहमद, इकबाल अहमद, तनवीर अहमद, मो0

एत्‌त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स अलतमश थे, दिनांक 06 अगस्त, 2022 को एक साझेदार

एस0आर0एस0 हेल्थ केयर पता-1/23 विवेक खण्ड़

मो मोनिश शामिल किया तथा एक साझेदार मंजूर अहमद

गोमती नगर, लखनऊ,-226010, से पंजीकृत है। फर्म में

दिनॉक 06 अगस्त, 2022 को अवकाश ग्रहण करके फर्म दो साझेदार क्रमशः राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र फूल चंद

से अलग हो गये। दिनांक 04 मई, 2023 को दो साझेदार अग्र्रवाल एवं वैभव अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार अग्रवाल

अफजल अहमद, इरशाद अहमद शामिल किये तथा एक साझेदार है। दिनांॅक 08 अक्टूबर, 2024 को एक नयी

साझेदार मो0 अलतमश दिनॉक 04 मई, 2023 अवकाश साझदारी बनी जिसमें एस0आर0एस0 डिस्पोसेबल मेडिकल

ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण डिवाइसेस प्र0लि0 थू्र इट्‌स डायरेक्टर श्री तुषार गुप्ता पुत्र

साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है।

स्व0 राम किशन गुप्ता शामिल हो रहे है। वर्तमान में

साझेदारों या फर्म का कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब क्रमशः श्री राकेश कुमार अग्रवाल, श्री वैभव अग्रवाल एवं

फर्म में 7 साझेदार- मोहम्मद उमर, इफ्तिखार अहमद, एस0आर0एस0 डिस्पोसेबल मेडिकल डिवाइसेस प्र0लि0 थ्रू

इकबाल अहमद, तनवीर अहमद, मो0 मोनिश, अफजल, इट्‌स डायरेक्टर श्री तुषार गुप्ता है।

अहमद, इरशाद अहमद है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई

विवाद नहीं है।

राकेश कुमार अग्रवाल, साझेदार, एस0आर0एस0 हेल्थ केयर।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

सूचना

मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पी0एन0

इन्फ्राटेक 6 एन0/35 रामपुर गार्डन बरेली,

उ0प्र0-243001 (पंजीकरण संख्या B/14127) फर्म में

इकबाल अहमद, साझेदार, मे0 चौधरी ओवरसीज, बरेली, उ0प्र0।

पहले कुल दो साझेदार (श्री सुनील कुमार वर्मा एवं मानसीभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) 1051 यह है कि दिनांक -01 अक्टूबर, 2024 को श्री

सूचना

शिवान्शु यादव पुत्र श्री सर्वेश यादव निवासी-174 मौहल्ला सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा

मिश्राना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को फर्म की सही नाम हीरा देवी पत्नी इंद्र नारायण यादव है, जो मेरे

साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। तथा उक्त बैंक पासबुक, बिजली का बिल, कर्मचारी राज्य बीमा

दिनांक को ही फर्म के साझेदार श्री सर्वेश यादव पुत्र श्री निगम, सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश

उदयवीर सिंह यादव निवासी-उपरोक्त फर्म की साझेदारी मेरे अधार कार्ड नं-5339 3133 8711 में मेरा नाम

से स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्रीमती मौलानिया अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में

रामबेटी तथा श्री शिवान्शु यादव साझेदार है।

मुझे सही नाम हीरा देवी पत्नी इंद्र नारायण यादव के नाम

से जाना व पहचाना जाये।

रामबेटी, साझेदार, मे0 जय श्री गिर्राज जी, शीतालय, 24 एस0एन0रोड, फिरोजाबाद।

हीरा देवी, पत्नी इंद्र नारायण यादव, निवासी-35ए, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइन्स प्रयागराज।

सूचना

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स न्यू सूचित किया जाता है कि फर्म-मे0 सहारा राईस

देवता आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, खसरा नं0-25 इण्डस्ट्रीज, खसरा नम्बर 200, बंजरिया रोड, पिपलिया

अधमपुर, मक्खनपुर, शिकोहाबाद जिला-फिरोेजाबाद में रंजीत, बहेडी, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उ0प्र0 पिन कोड 243201

परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

(पंजीकरण संख्या ः BAR/0018241) फर्म में 2

साझेदार-मो0 जुनैद व मो0 नाजिर थे, साझेदारों की यह है कि दिनांक-01 अक्टूबर, 2024 को श्री

रजामनदी से दिनांक 12 जून, 2024 को फर्म में एक नया शिवम यादव पुत्र श्री सर्वेश यादव निवासी-174 मौहल्ला

साझेदार सीमा को शामिल किया है तथा एक साझेदार मिश्राना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को फर्म की

मो0 नाजिर अपनी स्वेच्छा से दिनॉक 12 जून, 2024 को साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। तथा उक्त

अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गया। अवकाश दिनांक को ही फर्म के साझेदार श्री सर्वेश यादव पुत्र श्री

ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया उदयवीर सिंह यादव निवासी-174 मौहल्ला मिश्राना,

है, साझेदार या फर्म का कोई लेन-देन बकाया नहीं है। शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद फर्म की साझेदारी से

अब फर्म में 2 साझेदार मो0 जुनैद व सीमा है। फर्म में एवं स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। अब फर्म में श्रीमती रामबेटी

साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्‌द्वारा सूचित किया तथा श्री शिवम यादव साझेदार है।

जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक

औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

रामबेटी, साझेदार, मेसर्स न्यू देवता आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, खसरा नं0-25 अधमपुर, मक्खनपुर, शिकोहाबाद जिला-फिरोेजाबाद।

मो0 जुनैद, साझेदार, मे0 सहारा राईस इण्डस्ट्रीज, बरेली (उ0प्र0)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मे0 जय श्री गिर्राज जी

शीतालय, 24 एस0एन0 रोड, फिरोजाबाद में परिवर्तन की

सूचना सूचित किया जाता है कि मे0 रूद्र इन्डेन, 222/519 ज्योति नगर बी0एस0ए0 कॉलेज मण्डी चौराहा रोड, पोस्ट कृष्णा नगर, मथुरा-281004 के दिनांक-10 अक्टूबर, 2024 से विघटित होने की सूचना देती हूॅ- सूचना इस प्रकार है-

143 ट1052 उार प्रदेश गजट, 19 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 27, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 1- यह कि उपरोक्त साझेदारी फर्म दिनांक 05

सूचना

फरवरी, 2018 से हम मनोज सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि मेरा निवासी-3ए/203 कृष्णा विहार पोस्ट कृष्णा नगर, बी0

सही नाम आकर्ष अवस्थी पुत्र श्री राजा भरत अवस्थी है, एस0 ए0 कॉलेज मण्डी चौराहा रोड, मथुरा प्रथम पक्ष व

जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार श्रीमती मन्जू लता पत्नी श्री मनोज सिंह

कार्ड नं-6288 2329 8457 में मेरा घरेलू नाम जयश निवासी-3ए/203 कृष्णा विहार पोस्ट कृष्णा नगर, बी0

कुमार अवस्थी अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही एस0 ए0 कॉलेज मण्डी चौराहा रोड, मथुरा द्वितीय पक्ष

नाम आकर्ष अवस्थी पुत्र श्री राजा भरत अवस्थी के नाम द्वारा साझेदारी के अंतर्गत संचालित की थी, किन्तु

से जाना व पहचाना जाए।

दिनांक-10 अक्टूबर, 2024 को प्रथम पक्ष मनोज सिंह पुत्र

श्री रामवीर सिंह निवासी- उपरोक्त फर्म से स्वेच्छा से

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

पृथक हो जाने के कारण द्वितीय साझेदार श्रीमती मन्जू उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

लता द्वारा फर्म की संचालन प्रोपराईटर शिप के अन्तर्गत मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

किया जाना तय किया गया है।

आकर्ष अवस्थी, पता-3/30 पशुपतिनगर, थाना-नौबस्ता, जिला कानपुर नगर।

मन्जू लता मे0 रूद्र इन्डेन, 222/519 ज्योति नगर, बी0एस0ए0 कॉलेज मण्डी चौराहा रोड, पोस्ट कृष्णा नगर, मथुरा-281004

पी0एस0यू0पी0-29 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 19 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-10-19.c_202410221444154051/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-10-19.c_202410221444154051.