रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 26 अक्टूबर, 2024 ई० (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [संख्या 43
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।
विषय पृष्ठ संख्या
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0
3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश .. 975 975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश
803-818
भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
975
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
1500
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 805-810
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट
के अभिनिर्णय
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के
अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975
भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का
क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका
परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत,
खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)
भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 1053-1067 975
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975
121 क804 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
विधायी विभाग
अनुभाग-1
पदोन्नत/तैनाती
03 अगस्त, 2023 ई0
सं0 I/361806/2023-उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा संवर्ग में विधीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती रूमा अग्रवाल को, विभागीय चयन समिति की संस्तुति दिनांक 28 जुलाई, 2023 के क्रम में एतदद्वारा सहायक विधि प्रारूपकार के पद (वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, रुपये 67,700-2,08,700/-) पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए, विधायी विभाग में सहायक विधि प्रारूपकार के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
2- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।
नियुक्ति विभाग
अनुभाग-4
कार्यालय-ज्ञाप
24 जुलाई, 2023 ई0
सं0 515/दो-4-2023-26/2(5)/2011-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वी—ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-
क्र0 न्यायिक अधिकारी का
महानिबन्धक, मा0 उच्च
विश्वविद्यालय का डिग्री/ वर्ष सं0 नाम/पदनाम/तैनाती स्थल न्यायालय, इलाहाबाद से
नाम
उपाधि
प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक
1 2 3 4 5 6
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-
1 ललिता यादव, सिविल जज संख्या-8420/IV-4511 एमिटी विश्व एल0एल0एम0 2018 (जूनियर डिवीजन), मिर्जापुर
विद्यालय, नोएडा,
/एडमिन(ए-1),
गौतमबुद्धनगर
दिनांक 21.06.2023
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 8051 2 3 4 5 6
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-
2 प्रियंका शर्मा, एडिशन सिविल संख्या-8431/IV-5090 कुरूक्षेत्र एल0एल0एम0 2021 जज (जूनियर डिवीजन),
विश्वविद्यालय,
/एडमिन(ए-1),
बुलन्दशहर सम्प्रति सिविल जज
कुरूक्षेत्र
दिनांक 22.06.2023
(जूनियर डिवीजन),
मऊ
3 वरूण कौशिक, तत्कालीन संख्या-8184/IV-4760 कुरूक्षेत्र एल0एल0एम0 2021 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय,
विश्वविद्यालय,
/एडमिन(ए-1),
बागपत सम्प्रति एडिशनल सिविल
कुरूक्षेत्र
दिनांक 14.06.2023
जज (जूनियर डिवीजन),
प्रतापगढ़
4 सागर तायल, सिविल जज संख्या-7890/IV-5421 अलीगढ़ मुस्लिम एल0एल0एम0 2020 (जूनियर डिवीजन), फिरोजाबाद
विश्वविद्यालय,
/एडमिन(ए-1),
अलीगढ़
दिनांक 01.06.2023
5 स्वप्न आनन्द, सिविल जज संख्या-7651/IV-4018 कुरूक्षेत्र एल0एल0एम0 2021 (सीनियर डिवीजन),
विश्वविद्यालय,
/एडमिन(ए-1),
गाजीपुर
कुरूक्षेत्र
दिनांक 29.05.2023
6 रजत शर्मा तत्कालीन न्यायिक संख्या-7888/IV-5104 कुरूक्षेत्र एल0एल0एम0 2021 मजिस्ट्रेट, सहारनपुर सम्प्रति
विश्वविद्यालय,
/एडमिन(ए-1),
एडिशनल सिविल जज (जूनियर
कुरूक्षेत्र
दिनांक 01.06.2023
डिवीजन),
गोण्डा
7 —ति सिंह, तत्कालीन सिविल संख्या-7929/IV-4540 डा0 राम मनोहर एल0एल0एम0 2018 जज (जूनियर डिवीजन),
लोहिया राष्ट्रीय
/एडमिन(ए-1),
डलमऊ, रायबरेली सम्प्रति
विधि विश्व
दिनांक 03.06.2023
सिविल जज (जूनियर डिवीजन),
विद्यालय, लखनऊ
हसनपुर, अमरोहा
आज्ञा से, मदन सिंह गब्र्याल, विशेष सचिव।
806 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1राजस्व विभाग अनुभाग-14 अधिसूचना 25 अप्रैल, 2022 ई0
सं0 230/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला कुशीनगर के 200 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे-
अनुसूची
जिला तहसील
ग्राम
1 2
3
कुशीनगर पडरौना सिरसिया बुजुर्ग त0नौ, ढोलहां त0 नौगांवा, परसिया त0 नौगोँवा, शोभा छपरा त0 बटेसरा, रामपुर खुर्द त0 वटेसर, सारंग छपरा त0 वटेसरा, मं शा छपरा त0 बटेसरा, सौरहा बुजुर्ग, सिगहां त0 बटेसरा, हरपुर माफी त0पपउर, हरकेशवा त0पपउर, रायगंज, जड़हॉ0 त0बांसी चिरगो, मनिया छपरा त0बांसी0, नरहरिया त.वॉसी चिरग, गम्भीर छपरा त0वाँसी, माधोपुर त0बॉसी चिरग, पखनहॉ त0बासीचिरगो0, जरार त0बॉसीचिरगोड़ा, पुरनहां बुजुर्ग, किन्नर पट्टी तप्पा बासी चि, पटेरिया आबादकारी, अरनहवाँ त0बांसीचिर0, चिरइहवा, मोजहिदा उर्फ बाजूपट्टी, मोजहिदा खास त0बाँसी, बेतिया त0 बॉसीचिर0, वसन्तपुर आवादकारी, केवल छपरा त0दान्दोपु, जंगल चौरिया त0चौरा0, जंगल खिरकिया, नोनिया पट्टी (ग्राम), मिश्रौली तप्पा चौराबड़, जंगल पचरूखिया, मिल्की तप्पा पकड़ी गांग, बेलवा मिश्र त0पकड़ी, पकड़ी बुजुर्ग त0पकड़, मछरहाँ, भिस्वालाला त0दान्दोप, दमवतिया तप्पा साड़ी, साड़ी खुर्द त0साड़ी, बतरौली त0भलुवा, जंगल पिपरासी, साहबगंज त0चौराबड़गां, पडरौना त0पकड़ीगॉग0, लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मीपट्टी, सेमरा हर्दो तप्पा चौराबड़गांव, जंगल नाहरछपरा तप्पा चौराबड़गांव, सिरसिया तप्पा दान्दोपुर।
'' हाटा पकड़ी, भलुही, मठिया, भैंसही, पट्टन, बेलवासुदामा, लगड़ी, लोहझार, चिलुआ, टीकर, वगरा देउर, भरवलिया, पकड़ी, वाघनाथ, मुजहना रहीम, पैकौली, पटनी, मीरपट्टी, रामपुर पौटवा, सकरौली, डुमरी स्वागी पट्टी, बरठा, अहिरौली।
'' कसया महुई खुर्द त0 परवरपार, चिरगोड़ा, वकनहा त0 परवरपार, पतया, मदरहाँ, बतरडेरा, मंगलपुर, नीवी, बेलवा दुर्गा राय तप्पा मैनपुर, धोकरहा त0मैनपुर, बटेसरा त0मैनपुर, परसौनी खुर्द तप्पा मैनपुर, मथौली, डुमरी तप्पा भलुआ, वैरागी पट्टी, अवरवा सोफीगंज, कुचया, अराजी बैरागी पट्टी, धनौजी खुर्द, वेलवा छित्तु उर्फ काजीपुर, धनौजी कला, परसौनी त0खान, सुमही खुर्द त0खान, अमवा दुबे, वेलवा बुजुर्ग त0भलुआ।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 8071 2
3
कुशीनगर तम्कुही राज विशुनपुरा त0 झनकौल, जंगल नौगावां, जंगल विशुनपुरा, बड़हरा दूबे, बरमपुर, सिकटिया, अमवा खास, बिचपटवा, धोकरहा, अमवा दीगर, रामपुर बरहन, रामपुर पट्टी, भुसवलिया, देव पोखर, सोन्दिया बुजुर्ग, सेमरा हरदो पट्टी, सपही खुर्द, भैंसहा, मोगलपुरा, मतलूक छापर, पिपरा कनक, गगलवा तप्पा स0कु0, नरहवां, डूमरभार, कोइन्दी खुर्द, पिपरा घाट एहतमाली, मिश्रौली ले0क्षे0 144, परसा उर्फ सिरसिया ए0, रकबा जंगली पट्टी, जवही दयाल, कितामन ताल, परसौन, पथरवा, गोपालपुर, बिरवट कोन्हवलिया, पिपरा मिश्र, बांक खास, मठिया श्रीराम एहतमाली, अहिरौली दान, टोला शिवातम राय, बाघाचौर, परसौनी दोयम, परसौनी अव्वल, परसौनी सुमाली, परसौनी जनूबी, नरायनपुर, हनुमानगंज, दोघरा, बसडीला तप्पा भ0ब0, सेवरही टाउन एरिया।
'' खड्डा गैनही जंगल, मदनपुर सुकरौली, भेडीहारी नं0 1, पकड़ीबृजलाल नं0 2, पकड़ीबृजलाल न0 1, भगवानपुर, नौतार जंगल, ज्वालापुर, बसडीलाजंगल त0 वटेसरा, रंजीता जंगल त0बटेसरा, रामपुर गोनहा, छितौनी जंगल त0बटेस0, एकडंगी त0बटेसरा, छितौनी तप्पा बटेसरा, टेगरहा चक सं0-6, नरकहवा, डोमन छपरा त0वटेसरा, खैरी तप्पा बटेसरा, कटाई भरपुरवा, सिसवा ऊर्फ सिसवनिया, रायपुर फुलवरिया, एकडंगा भजन छपरा, कोहरगड्डी त0बटेसरा, नेबुआ रायगंज त0 बटे0, लक्ष्मीपुर मुस्तकील, भैंसहा मुस्तकील, हनुमानगंज मुस्तकील।
'' कप्तानगंज महुअवा वुजुर्ग, बड़हरा नागा, वरवा कला, भड़सर नरायन, भडसर खास, भिउरा, सोहनी, बसहिया उर्फ कप्तानगंज, गंगराई, पड़खोरी, तवक्कलपुर, महुअवा खुर्द, खुरहुरिया, मुन्डेरा लाल, देवकली (चकिया), पचार तप्पा परवरपार, गम्भीर पुर, देवरिया बाबू, रामकोला देहात, कु सुम्हा, अड़रौना, अहिरौली, भरपुरवा (मुजफ्फरपुर), चिउरा पाली, वरवां, नगर क्षेत्र रामकोला।
आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।
REVENUE DEPARTMENT
Section -14
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 230/1-14/2022, dated April, 25, 2022.
NOTIFICATION
April 25, 2022
No. 230/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 200 Villages of District Kushinagar specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.
808 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1SCHEDULE
District Tehsil Village
1 2
3
Kushinagar Padrauna Sirsia Buzurg, Dholha, Parsia, Shobhe Chhapra 51, Rampur Khurd, Sarang Chhapra, Mansha Chhapra 52, Saurha Buzurg, Sigha, Harpur Maphi, Har Keshwa, Raiganj, Jarha, Mania Chhapra, Narharia, Ganbhir Chhapra, Madhopur, Pakhanha, Jarar, Purnaha Buzurg, Kinner Patti, Patariya Abadkari, Mojahidi Urf Aranhwa, Mojahida Urf Chirihwa, Mojahida Urf Baiju Patti, Muzohida Khas, Betia, Basantpur, Kewal Chhapra, Jungle Chauria, Jungle Khirkia, Jungle Nonia Patti, Misrauli, Jungle Pachrukhia, Milki, Belwa Misir, Pakri Buzurg, Madariha, Bhiswa Lala, Dambatia, Sadi Khurd, Batrauli, Jungal Piprasi, Sahab Ganj Tappa Chaurabadgao, Padrauna, Laxmipur Urf Kurmipatti, Semra Hardo, Jungle Naharchhapra, Sirsia Tappa Dandopur,
Do. Hata Pakari, Bhaluhi, Mathiya, Bhainsahi, Patan, Belwa Sudama, Langari, Lohjhar, Chilua, Tikar, Waghra Deur, Bharwalia, Pakari, Baghnath, Mujahana Rahim, Paikauli, Patani, Mir Patti, Rampur Patwa, Sakarauli, Dumari Sawangi Patti, Bartha, Ahirauli,
Do. Kasia Mahui Khurd, Chirgoda, Bakanaha, Pataya, Madaraha, Batar Dera, Mangalpur, Nibi, Belwa Durga Rai, Dhokraha, Batesara, Parsauni Khurd, Mathauli, Dumari, Bairagi Patti, Avarwa Safiganj, Kuchaya, Arazi Bairagi Patti, Dhanauji Khurd, Belwachhit Urf Kajipur, Dhanauji Kalon, Parsauni, Sumahi Khurd, Amawa Dubey, Belwa Buzurg,
Do. Tamkuhi Bishunpura, Jungle Naugawan, Jangle Bishunpura, Badahara Dubey, Raj Barampur, Sikatia, Amwa Khas, Bichpatwa, Dhokaraha, Amwadiger, Rampur Barahan, Rampur Patti, Bhuswalia, Deo Pokhar, Sondiya Buzurg, Semara Hardo Patti, Sapahi Khurd, Bhaisaha, Mogalpura, Matluk Chapar, Pipra Kanak, Gagalwa, Narahwa, Dumar Bhar, Koindi Khurd, Pipraghat Ahatmali, MISHRAULI LE.CHHE.144 Parsa Urf Sirsia Ahatmali, Rakbajungllii Patti, Jawhi Dyal, Kitamantal, Parsaun, Patharwa, Gopalpur, Birwat Komwalia, Pipra Misra, Banka Khas, Mathia Shri Ram Aht, Ahirauli Dan, Tola Shiwatamrai, Baghachaur, Parsauni Doyam, Parsnuni Auwal, Parsauni Sumali, Parsauni Janubi, Narayanpur, Hanumanganj, Doghara, Basdila tappa bha b, Sevrahi,
Do. Khadda Gonhi Jungal, Madanpur Sukrauli, Bherihari No. 1, Pakari Brijlal No. 2, Pakri Brijlal No. 1, Bhagwanpur, Nautar Jungal, Jwalapur, Basdila Jungal, Ranjita Jungal, Luxmipur Urf Kurmi Patti, Chhitaoni Jungal, Ekdangi, Chhitauni, Tegraha Chak No. 6, Narkahawa, Doman Chhapra, Khairi, Katahimar Purwa, Siswa Urf Siswania, Raipur Phulwari, Ekdanga Bhajan Chhapra, Kohar Gaddi, Nebua Rai Ganj, Luxmipur Urf Kurmi Patti, Bhansha Mustakeel, Hanumanganj Mustakeel,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 809 1 2
3
Kushinagar Kaptanganj Mahuwa Bujurg, Badaraha Naga, Barawa Kala, Bharsar Narain, Bharsar Khas, Bhiura, Sohani, Basahiya Urf Kaptanganj, Gangrai, Padkhori, Tawakalpur, Mahuawa Khurd, Khurhuriya, Mundera Lala, Deokali Urf Chakiya, Pachar, Gamhirpur, Deoria Babu, Ramkola, Kusumha, Adrauna, Ahirauli, Bharpurwa Urf Muzaffarpur, Chiurapali, Barwa, Ramkola.
By order, Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.
राजस्व विभाग
अनुभाग-14
अधिसूचना
25 अप्रैल, 2022 ई0
सं0 231/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला देवरिया के 320 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे-
अनुसूची
जिला तहसील
ग्राम
1 2
3
देवरिया देवरिया सवनापरशुराम, बेलवापाण्डे, अर्जुनडीहा, त0- कतौरा, बागापार, धनौती, बभनौली त0 चरियांव, हरेरामपुर त0 इन्दुपुर, मठिया माफी, दमोदरा तप्पा इन्दूपुर, पिड़रा नगर अन्दर, खिरहा त0 सिरजम, वलटिकरा, बरनई त0बरनई, बनकटा तप्प बरनई, ठाकुरपुर, त0 बरनई, सोपरी खुर्द, विशुनपुरा, त0-धतुरा, धतुरा खास, त0-धतुरा, गोपालपुर, त0वन्चरा, महुअवा त0 चरियांव, मेहड़ा नगर अन्दर, भैंसहां, गरुलपार, त0-गोवराई, गोठारसूलपूर त0न0चि0, बसन्तपुर त0 कतौरा, कोन्हवलिया भरथराय, सिसवा त0कचुआर, अमवा तप्पा न0 चिउरहा, सकतुआ बु0, त0-मझौवा, खैराट त0मझौवां, नोनिया पट्टी, कुर्मीपट्टी, तप्पाः म0 स0, रामपुर तप्पा न0 चि0, सेमरहवा, तप्पा-कचुआर, बघड़ा महुआरी, धुसवा त0 कचुआर, डिघवा तप्पा पटना, गोविन्दपुर तप्पा पटना, रूस्तमपुर तप्पा पटना, खाडे छापर, विशुनपुरा त0 पटना, सारंगपुर, तप्पा -पटना, भगवानपुर, त0 ः बरनई, बरारी त0 चरियांव, मुण्डेरा, तप्पा : विनायक, शाहपुर, तप्पा : बैरौना, किशुनपाली, कुशहरी, तप्पा :
कचुआर, महुआपाटन त0कचुआर, गौर तप्पा कचुआर, खजुरिया, तप्पा- कचुआर, नौतन, तप्पा - कचुआर, चकबन्दी उर्फ परानपूर, गोबराई, तप्पा- कचुआर, चकरवा धूस,810 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 1 2
3
देवरिया देवरिया टडवा तप्पा बैरौना, आमघाट, तप्पा - कचुआर, इटवा उर्फ भरौटा, देवरिया खास (अन्दर नगर), भरौली बाजार (अ0न0पा0), पिड़रा नगर वाहर, बड़हरा, लाहिलपार खास, लाहिलपार (रतनपुरा), चकबन्दी (छटैला चेती), दानापुर न0पा0अ0, तिलई बेलवा, कतरारी नगर अन्दर, बरसाथ, तप्पा-सुरौली, मोहनी देई, सरौरा तप्पा सुरौली, फुलवरिया- लच्छी, पटखौली उर्फ ठठौली, रोहुआर बिशुनपुर, भरौली बाजार न0बा0, शाहपुर, तप्पा-कचुआर, रानीघाट, बभनी नगर बाहर, डमरिया, मठटोडरगिर त0 बैरौ, करौदी-तप्पा-कचुआर, टड़वा तप्पा कचुआर, धोवीछापर, चौवरिया पट्टी, सरौरा तप्पा कचुआर, बेलवनिया उर्फ हासिमचक, बैकुन्ठपुर, त0-गोबराई, माधोपुर, त0-कचुआर, मुन्डेरा, तप्पा : कचुआर, अमेठी बा0न0पा0, कठिनहिया नगर अन्दर, कतरारी नगर बाहर, चकिया नगर अन्दर, चकिया नगर वाहर, दानोपुर (नगर बाहर), देवरिया रामनाथ जेड0 ए0, देवरिया रामनाथ, अन्दर न0, देवरियाखास नगर बाहर, परसिया उर्फ खरजरवां अन, पिपरपाती नगर बाहर, बभनी नगर अन्दर, बांस देवरिया जेड0 ए0, बभनौली त0 पटना, बेलवा त0पटना, घटैलागाजी, तप्पा-कचुआर, मेहड़ा (नगर बाहर)।
'' रूद्रपुर तिघरा खैरवा, करहकोल, हौली बलिया, लीलापुर भैंसही, खोपा, विशुनपुर बगही, भगवान माझा उर्फ बेलवा, चन्दोखताल, रतनपुर, कुरैती, कन्हौली अब्वल, जं0 डोमर डीला, जोत बनकट दूधनाथ, पचलड़ी —तपुरा, बैदा, सिलहटा, गोनाहसुरतपुरा, हडहा, जगन्नाथपुर, कोडर, बनकटी, धर्मपुर, छपराखुर्द, बसडीला, भेडी, भटौली, बकरूआ एहत0, कौलकेशव, भगवान चक उर्फ सरमोहना, नरायनपुर औराई, डढिया, डढिया, पिपरा कछार, डहरौली गाजन, सचौली पटवनिया, जोत भिलौरा, विशुनपुरा, गायघाट, केवटलिया, पटवनिया, चकवाहिद उर्फ चकवॉ, —तपुरा, बेलवा राजी, टड़वा, बारीडिहाँ तप्पा नई, मठिया, मदनपुर, विसम्भरपुर गनियारी, दिवानपोखरा, जोगम, अवधपुर, नरायनपुर बाबू, वर्दगोनिया, परसोतिमा, सरहस बह, छितही, जंगल तरैनी, टीकर खास, अधरंगी, अहलादपुर मरकड़ी, बड़हरा, श्रीकान्त चक, सामीपुर, सुकरौली, बांकी सिंगही, रूद्रपुर।
'' बहरज समोगर, मेहरा (बांगर-खादर), तलौरा, भदीला अव्वल, भदीला दोयम, महेन (बांगर- खादर), राजपुर देवार, परसिया तिवारी, परसिया कूरह, गौरा बांगर, विशुनपुर देवार, परसिया देवार, हरनाडीह उर्फ महुइबरसात, बनकटिया, नवापार, कोटवा, वैकुन्ठपुर, सहोदरा, गढ़वा त0 रायपुरा, सोनाड़ी तप्पा रामपुरा, पोखरभिण्डा, नरंगा, महुआबारी, कटियारी त0मइल, मौनागढ़वा, नरसिंहडाड़ बांगर, गर थौली, गोड़वली, सिसवनिया देवार, कपरवार खादर, गौरा खादर, गौरा खादर अ0न0पा0, गौरा खादर दर0 बाहर, छित्तूपुर खादर, तेलिया अफगान खादर, देवसिया खादर, बरहज खादर, बरहज बांगर, नन्दना, भागलपुर खादर, मइलौटा खादर, मईल खादर, रायपुरा चकलाल खादर, रायपुराचकलाल अ0न0पा0।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 8111 2
3
देवरिया सलेमपुर जैतपुरा तप्पा खुखुन्दू, अटहर तप्पा खुखुन्दू, छोटी रारी, सुकरौली त0 खुखुन्दू, पौनार तप्पा-सठियांव, पिपरादेवराज त0वर0, फतेहपुर तप्पा घाटी, शिवराजपुर, वनकटाटीक्षित त0भटनी, छपिया जयदेव, सिंगही जसीन, पिपरा तप्पा भटनी, मुसैला खुर्द, परसिया भंडारी त0पु0, विशुनपुरा तप्पा वलिया, महानपुर बुजुर्ग त0पु0महुई पाण्डेय, फुलवरिया, टड़वा तप्पा बलिया, परसिया अभिलाष, चन्दहा उर्फ पतलापुर, मठिया तप्पा वलिया, बरठी तप्पा भटनी, भिसवा तप्पा भटनी, दुबौली तप्पा भटनी, पुतरी तप्पा भटनी, भरौली तप्पा ड़ोड, महाल नदी गण्डक, हड़ुवा ऊर्फ औरंगाबाद, चकमुस्तफा, सलेमपुर कस्बा, दिघड़ा सुमाली, भनकरपुरं त0सलेमपुर, दमोदरपुर, डोलछपरा त0 सलेमपुर, बरवां तप्पा सलेमपुर, पिपरा बाँध तप्पा मईल, मठिया तप्पा पुरैना, गोडवली दाखिली, कुड़ावल तारा, मुरारमाधो त0बलिया, रम्हौली तप्प बलिया, मथुरी तप्पा बलिया, पड़री गजराज, उसरहा तप्पा वलिया, इटहुरामिश्र त0बलिया, किशुनपुरा तप्पा डोड, डैनी तप्पा बलिया, रक्सा तप्पा बलिया, भठवां तप्पा सलेमपुर, बाबू बभनौली, मझवलिया त0वरसीपार, महाल गढ़वा, दुबौली तप्पा वलिया, मेहरौना तप्पा वलिया, चौमुखा तप्पा वलिया, बभनौली पांडे, खरदहाँ नीलकन्ठ, कोहरा तप्पा बलिया, हिगहुपुर तप्पा वलिया, सहिया वांगर, मठिल उपाध्याय, महाल धरहरा, तकिया धरहरा खादर, डुमरी खादर त0वलिया, खरवनिया खादर, जोगिया तप्पा बलिया, महालमंझारिया, नदौली तप्पा वलिया, करचों तप्पा बलिया, घुसरी मिश्र, इचौना तप्पा सलेमपुर, घोरहट बांगर, चुरिया खातर, तकिया धरहरा बांगर, बलिया उत्तर बांगर, बलिया दक्षिण खादर, सलाहाबाद त0सलेमपुर, सहिया खादर त0 वलिया।
'' भाटपाररानी मठदनउर, आवगीर महाल, महालनदी खनुआ, मधउर, पुरैना, बैदवलिया, रूच्चापार, कुइर्चवर, अजोरिया, कठघरा, करमुआ, तालदोना, नेउरहा, टोला अहिबरन राय, महालनदीझरही, महालनदी स्याही, छितौनी, बैदोली बुजुर्ग, बनकटा सिरसेट, भुडवार, बभनौली, सिकरहटा, छपरा दुबौली, भाटपार रानी, सोहनपार।
आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।
REVENUE DEPARTMENT
Section -14
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 231/1-14/2022, dated April, 25, 2022.
NOTIFICATION
April 25, 2022
No. 231/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that
122 क812 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 the 320 Villages of District Deoria specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.
SCHEDULE
District Tehsil Village
1 2
3
Deoria Deoria Sauna Parushram, Belwa Pandey, Arjundihe, Bagapar, Dianauti, Bamnauli, Hari Rampur, Mathia Mafi, Damodra, Pipara, Khiraha, Baltikra, Barnai Khas, Bankat, Thakurpur, Sopri Khurd, Bishunpur, Dhatura Khas, Govindpur, Mahuawa, Mehra, Bhainsaha, Gopalpur, Gotha Rasulpur, Basantpur, Konhawalia Bharthrai, Siswan, Amawan, Sakatuan Buzurg, Khairat, Nonia Patti, Kurmi Patti, Rampur, Semarhawa, Baghramahuari, Dhusawa, Dighawa, Govindpur, Rustampur, Khrechhapar, Bishanpura, Sarangpur, Bhagawanpur, Barari, Mundera, Shahpur, Kishunpali, Kushari, Mahuapatan, Gaur, Khajuria, Nautan, Chakbandi Urf Pranpur, Gobarai, Chakrawa Dhus, Tandawa, Aam Ghat, Itwa Urf Bharauta, Deoria Khas, Bharauli Bazar, Pidara, Badahara, Lahilpar Khas, Lahilpar Urf Ratanpur, Chakbandi Urf Ghataila Choti, Danopur, Tilai Belwa, Katarari, Barasath, Mohanidei, Saraura, Phulwaria Lachi, Patkhauli Urf Thathauli, Rohuarvishunpur, Bharauli, Shahpur, Ranighat, Babhani, Dumria, Mathtodar Gir, Karaundi, Tandwa, Dhobi Chhapar, Chau Bhria Patti, Saraura, Belwa Urf Hasim Chak, Baikunthpur, Madhopur, Mendera Tappa Kachuyar, Amethi Nagar Bahar, Kathinahia Nagar Andar, Katrari Nagar Bahar, Chakiya Nagar Andar, Cahkaiya Nagar Bahar, Danopur Nagar Bahar, Deoria Ramnath jd A, Deoria Ram Nath Nagar Andar, Deaoria Khas Nagar Bahar, Parsia Urf Kharjarwa Andar Nagar, Piparpati Nagar Bhahar, Babhani Nagar Andar, Bansh Deoria JD.A., Babhanauli, Belawa, Ghataila Gaji, Mehada Bahar,
Do. Rudrapur Tighra Khairwa, Karahkol, Hauliwalia, Leelapur Bhaisahi, Khopa, Bishunpur Baghi, Bhagwanpur Majha Urf Belwa, Chandaukhtal, Ratanpur, Kuraiti, Kanhauli Awal, Jungle Domardila Jotbankat Doodhnath, Pachladi Kritpura, Baida, Silhata, Gonah Suratpura, Harha, Jagannathpur, Kodar, Bankati, Dharampur, Chhapra Khurd, Basdila, Bheri, Bhatauli, Bakarua Anatmali, Kawal Keshao, Bhagwan Chak Urf Satmohana, Narainpur Aurai, Dadhiya, Dadhiya, Pipra Kachhar, Dahrauli Gazan, Sachauli Patwaniya, Jot Belaura, Bishunpur, Gaighat, Keotalia, Patwania, Chakwahar Urf Chakwa, Kritpura, Belwa Raji, Tadwa, Baridiha, Mathia Tiwari, Madanpur, Visambharpur Ganyari, Diwan Pokhra, Jogam, Awadhpur, Narainpur Babu, Bardgonia, Parsotima, Sarhasbah, Chhithi, Jungle Taraini, Tikar Khas, Adhrangi, Ahaladpur Markari, Barhara, Srikant Chak: 190742, Sharmapur, Sukrauli, Baki Singahi, Rudrapur,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 813 1 2
3
Deoria Barahaj Samogar, Mohra, Talaura, Bhadila Awwal, Bhadila Doyam, Mahen Babu, Rajpur Dewar, Parsia Tiwari, Parasia Kur, Goura, Bishunpur Dewar, Parasia Dewar, Haranadih Urf Mahuie Barsat, Bankatiya, Nawapar, Kotawa, Baikunthapur, Sahodara, Gadhawa, Sonari, Pokhar Bhinda, Narga, Mahuabari, Katiyari, Mouna Garhwa, Narsihdar Bangar, Garthouli, Gorouli, Sisawania, Kaprwar Khadar, Gaura Khadar, Gaura Khadar a.n.p., Gaura Khadar Dr.bhar, Chittupur Khadar, Teliya Afgan Khadar, Devasiya Khadar, Barhaj Khadar, Barhaj Bangar, Nandana, Bhagalpur Khadar, Maeelaota Khadar, Maeil Khadar, Rayapura Chaklal Khadar, Raypura Chaklal A.N.P.,
Do. Salempur Jadpura, Atahar, Radi, Sarbauli, Pawanar, Pipara Devraj, Fatehpur, Shivrajpur, Bankata Diksit, Chhapia Jaidev, Singhi Jamin, Pipra, Musaila Khurd, Parsia Bhandari, Bishunpura, Mahanpur Buzurg, Mahui Pandey, Phoolwaria, Bhathwa, Parsiya Abhilakh, Chandha Urf Patlapur, Mathia, Barthi, Bhiswa, Dubouli, Putari, Bharouli, Mahalnadi Gandak, Harawa Urf Aurangabad, Chak Mustfa, Kasba Salempur, Dighara Sumali, Mankarpur, Damodarpur, Dol Chhapra, Barwa, Pipra Bagh, Mathia, Corouli Dakhila, Kurawal Hari, Murar Madhaw, Ramhouli, Madhuri, Padri Gajarat, Usaraha, Itahua Misra, Kishunpura, Daini, Raksa, Bhathwa, Babhnouli Babu, Majhawalia, Mahal Garhwa, Dubouli, Meharouna, Chamukha, Babhanuli Pandey, Kharadaha Nilkanth, Kohara, Hingat Sahia, Mathila Upadhyay, Mal Dharhara, Takia Dharhi, Dumari, Kharwania, Jogia, Mahal Manjharia, Nadouli, Karcho, Ghusri Mishra, Echauna, Ghorhat Bangar, Churiya Khadar, Takiya Dharhra, Baliyeuttarbangar, Baliya Dakshin, Salahabad, Sahiya Khadar,
Do. Bhatpar- Math Danur, Mahal Awagirchak, Mahadnadi Khanua, Madhopur, Puraina, Rani Baidalia, Ruchapar, Kuichawar, SAjoria, Katghara, Karmua, Tal Dona, Neurhawa, Tola Ahibarnarai, Mahal Nadi Chharhi, Mahannadi Syahi, Chhitouni, Baidauli Buzurg, Bankata Sirsare, Mundwar, Babhanouli, Sikarhata, Chapra Dubouli, Bhatparrani, Sohanpar.
By order, Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.
814 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1दिव्यांगजन सशकतीकरण विभाग
अनुभाग-1
अस्थाई नियुक्ति-पत्र
16 मई, 2023 ई0
सं0 622/2023/65-1001(001)/2/2022-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2021 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्त हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रस्तुत किये गये स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम स्थाई/पत्राचार का पता गृह जनपद तैनाती का जनपद
1 2 3 4 5
श्री पुलकित गुलाटी श्री प्रेम गुलाटी म0न0-02, ईस्ट गांधी जनपद-सहारनपुर जनपद-मेरठ
कालोनी, बाबा लालदास
रोड़, जनपद-सहारनपुर,
उ0प्र0, पिन कोड-247001
2- श्री पुलकित गुलाटी, की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3- श्री पुलकित गुलाटी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु संबंधित प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु संबंधी न हों आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग-व्यय/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
4- श्री पुलकित गुलाटी का अस्थाई नियुक्त-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सत्यापित नहीं होता है या उनके द्वारा अपने स्वः सत्यापन/घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयीभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 815 है तो उक्त नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी और कोई दावा मान्य नही होगा।
5- श्री पुलकित गुलाटी, तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।
आज्ञा से, हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव।
नियोजन विभाग
अनुभाग-1
नियुक्ति
17 मई, 2023 ई0
सं0 382/35-1-2023-2/1(30)/2014टी0सी0-मा0 राज्यपाल महोदया राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 (नवीन प्रभाग) के शोध अधिकारी (प्रा0) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित व तद्क्रम में संस्तुत निम्नलिखित को शोध अधिकारी के सीधी भर्ती के पद पर पे बैण्ड रु0 15,600-39,100/-, ग्रेड-पे रु0 5,400/- लेवल-10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती है-
क्र0सं0 नाम
1 2
सर्वश्री/सुश्री-
1 विकास कुमार
2 रूबी चंचल
3 गीतिका चौधरी पदनाम
3
शोध अधिकारी (प्राविधिक)
शोध अधिकारी (प्राविधिक)
शोध अधिकारी (प्राविधिक)
2-उपर्युक्त शोध अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।
आज्ञा से, आलोक कुमार-III, प्रमुख सचिव।
816 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1अनुभाग-2
प्रोन्नति
05 जून, 2023 ई0
सं0 (1514/23)1/9/35-आ0-2/2014-17-श्री राज्यपाल महोदय स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन में कार्यरत सुश्री सुमन बाजपेई, संयुक्त निदेशक को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अपर निदेशक (पे-मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100-2,15,900) के पद पर पदोन्नति की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं। सुश्री सुमन बाजपेई को प्रोन्नति के पद पर योगदान की तिथि से अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नत माना जाएगा।
आज्ञा से, आलोक कुमार, प्रमुख सचिव।
समाज कल्याण विभाग
अनुभाग-1
कार्यालय-ज्ञाप
02 मार्च, 2023 ई0
सं0 310/26-1-2023-3(19)/2022-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या-05/6/पी0/एस- 4/2022-23 दिनांक 16 फरवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री राम लोटन राजवंशी, क्षेत्रीय मद्य निषेघ एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र लखनऊ को मद्य निषेध विभाग, उ0प्र0 में राज्य मद्य निषेध अधिकारी, उ0प्र0 के पद पर वेतन बैण्ड-3, सा–श्य वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/- पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स रु0 67,700-2,08,700/- लेवल-11 में नियमित रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
2- उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा इसके साथ ही पूर्व से चली आ रही अंतरिम व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
आज्ञा से,
डा0 रमेश चन्द्र तिवारी, उप सचिव।
उपभोक्ता मामले विभाग
अनुभाग-1
19 मई, 2023 ई0
सं0 4/2023/आई/318841/चौरासी-1-2023-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2021 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्री आशीषभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 817 भारद्वाज पुत्र श्री महेश चन्द्र शर्मा जिनका अनुक्रमांक-246237 है, को श्री राज्यपाल विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0 के अधीन सहायक नियंत्रक वर्ग-1 के राजपत्रित पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में पे-मेट्रिक्स लेवल-10 (पूर्व वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400/-) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हुए देवीपाटन मण्डल में तैनात करती है।
2- श्री आशीष भारद्वाज को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
3- श्री भारद्वाज को उक्त वेतन बैण्ड में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अतर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।
4- श्री भारद्वाज को नियमानुसार प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा।
5- श्री भारद्वाज की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमायली-1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता की सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
आज्ञा से, राम विजय सिंह, विशेष सचिव।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
अनुभाग-1
सेवानिवृत्ति
28 फरवरी, 2023 ई0
सं0 98/18-1-23/25(68)2003-उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या- 1659/3 अ/का0/से0नि0 पत्रा/2022-23, दिनांक 15 फरवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में राजपत्रित पदों पर कार्यरत निम्नवत् सरकारी सेवकों को उनके द्वारा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 मूल नियम 56(क) के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित तिथि के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती है-
क्रमांक अधिकारी का नाम पदनाम जन्मतिथि सेवानिवृत्ति तिथि 1 2 3 4 5 सर्वश्री-
1 दुली चन्द सहायक आयुक्त उद्योग 10.03.1963 31.03.2023 2 राजेन्द्र नाथ आर्य सहायक आयुक्त उद्योग 30.06.1963 30.06.2023818 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 1 2 3 4 5 सर्वश्री-
3 सुनील कुमार त्रिपाठी सहायक आयुक्त उद्योग 24.06.1963 30.06.2023
4 अनिल कुमार तिवारी सहायक आयुक्त उद्योग 04.04.1963 30.04.2023
5 राम मिलन सहायक आयुक्त उद्योग 23.02.1963 28.02.2023
2- कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
आज्ञा से,
अरुण प्रकाश, विशेष सचिव।
पी0एस0यू0पी0-30 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 26 अक्टूबर, 2024 ई० (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।
सम्भल के जिलाधिकारी की आज्ञायें
11 मई, 2023 ई0
सं0 60/डी0एल0आर0सी0/2023-24-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम साकिन सौभापुर मुनजब्ता तहसील सम्भल, जनपद सम्भल के प्रबन्धन मेें निहित थी, को वृहद गौशाला के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्षेत्रफल भूमि की
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा संख्या
श्रेणी /प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
622 1.7530 में
से 1.0000
वृहद गौशाला के निर्माण हेतु।
1 सम्भल सम्भल सम्भल साकिन सौभापुर मुनजब्ता
श्रेणी-5(1) नवीन परती
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
116 ख806 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क सं0 61/डी0एल0आर0सी0/2023-24-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम निरयावली तहसील सम्भल, जनपद सम्भल के प्रबन्धन मेें निहित थी, को वृहद गौशाला के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
श्रेणी लिये भूमि पुनगर््रहीत की
/प्रकृति
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल सम्भल सम्भल निरयावली 56 3.8960 में श्रेणी-5(1) वृहद गौशाला के
से 1.0000 नवीन परती निर्माण हेतु।
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
सं0 62/डी0एल0आर0सी0/2023-24-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम ऐचोली तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के प्रबन्धन मेें निहित थी, को वृहद गौशाला के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 807अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
श्रेणी लिये भूमि पुनगर््रहीत की
/प्रकृति
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल सम्भल चन्दौसी ऐचोली 1.342 0.948 श्रेणी-5(1) वृहद गौशाला के
नवीन परती निर्माण हेतु।
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
18 मई, 2023 ई0
सं0 63/डी0एल0आर0सी0/भूमि पुनगर््रहण/आकार पत्र-1/2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम सिमरई, तहसील गुन्नौर, जनपद सम्भल के प्रबंधक मेें निहित थी, को वृहद गौशाला के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
/प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल गुन्नौर असदपुर सिमरई 196 3.213 में 5-3-ड़/ वृहद गौशाला के
से 1.000 कृषि योग्य निर्माण हेतु।
बंजर भूमि
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
808 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क15 जून, 2023 ई0
सं0 64/डी0एल0आर0सी0/भूमि पुनगर््रहण/आकार पत्र-1/2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020- 20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम गुन्नौर हीरापुर (मोहल्ला टंकी), तहसील गुन्नौर, जनपद सम्भल के प्रबंधक मेें निहित थी, को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, गुन्नौर के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
/प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल गुन्नौर असदपुर गुन्नौर 328 0.111 5(1)/ कृषि राजकीय होम्योपैथिक
हीरापुर
योग्य भूमि चिकित्सालय, गुन्नौर
''नवीन परती''
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
03 अगस्त, 2023 ई0
सं0 66/डी0एल0आर0सी0/भूमि पुनगर््रहण/आकार पत्र-1/2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020- 20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम पंचायत खिरनी मुहीउद्दीनपुर, तहसील व जनपद सम्भल के प्रबंधन मेें निहित थी, को कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 809अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
/प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल सम्भल सम्भल खिरनी 834 हेक्टेयर 5(1)/ कृषि कस्तूरबा गाँधी बालिका
मुहीउद्दीनपुर
योग्य भूमि आवासीय विद्यालय
0.375
''नवीन परती''
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
11 अगस्त, 2023 ई0
सं0 67/डी0एल0आर0सी0/भूमि पुनगर््रहण/आकार पत्र-1/2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020- 20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनीष बंसल, जिलाधिकारी, सम्भल निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम आटा, तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल के प्रबंधक मेें निहित थी, को खाद्यान्न दुकान के निर्माण हेतु, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
संख्या
/प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 सम्भल चन्दौसी चन्दौसी आटा 568 0.162 में 5(1)/ कृषि खाद्यान्न दुकान के
से 0.006 योग्य भूमि
निर्माण हेतु
''नवीन परती''810 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।
मनीष बंसल,
जिलाधिकारी, सम्भल।
कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा
(भूमि अध्याप्ति अनुभाग)
दिनांक-10 अक्टूबर, 2024
शुद्धि-पत्र
संख्या-770/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2024-सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित खण्ड-78 प्रयागराज, शनिवार, 05 अक्टूबर, 2024 ई0 (आश्विन 13, 1946 शक संवत्) संख्या 40 की सारणी में कॉलम-4 में अंकित ग्राम-ढकू के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित-01 अशुद्ध अंकित है, के स्थान पर कॉलम-5 में योग 01 किता शुद्ध पढा जावे तथा कॉलम-4 में अंकित ग्राम-पानीगांव के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित-06 अशुद्ध अंकित है, के स्थान पर कॉलम-4 में पानीगांव बांगर व सम्मुख कॉलम-5 में योग 06 किता शुद्ध पढ़ा जावे।
कलेक्टर, (भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ) मथुरा।
पी0एस0यू0पी0-30 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 26 अक्टूबर, 2024 ई० (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
भूमि अर्जन अनुभाग
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (अधिनियम-1, सन 1966) की धारा-28
नोटिस
24 अक्टूबर, 2024 ई0
सं0-1171/एल0ए0सी0/एच0यू0-(ल0)-उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत विकासकर्ता मेसर्स बिहानी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा जनपद लखनऊ के ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में बनाई गयी योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएँ निम्न प्रकार हैः-
उत्तर- खसरा संख्या-1744, 1745, 1746, 1749 (भाग), 1767, (भाग) 1768,1769,1783,1792,1796, 1797 (भाग), 1798 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।
पूरब- खसरा संख्या-1800, 2343, 2345, 2346, 2348, 2349, 2350, 2373, 2375, 2376, 2387, 2388, 2392 (भाग), 2394,2395 ग्राम उत्तरगांव, परगना व वहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।
दक्षिण- खसरा संख्या-1685, 1686 ग्राम-सिसेंडी एवं खसरा संख्या-1681, 1697, 1699 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।
पश्चिम-खसरा संख्या-1601, 1683, 1684, 1760 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ (मौरावां-मोहनलालगंज, मार्ग, लखनऊ)।
144 ट1054 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-09, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09 वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक देखे जा सकते है।
योजना क्षेत्र में स्थित निर्मार्णाे के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्रविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।
योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-लखनऊ-9, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-09 वृन्दावन योजना लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।
डा0 बलकार सिंह, आवास आयुक्त।
U. P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD
Land Acquisition Section
Under Section 28 of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965 (U.P. Act-1 of 1966)
NOTICE
October 24, 2024
No-1171/L.A.C./H.Q-(L)-M/S Bihani Construction Pvt. Ltd is developing a scheme under Uttar Pradesh Township Policy-2023 in Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-
North: Khasra No. 1744, 1745, 1746, 1749(Part), 1767(Part), 1768, 1769, 1783, 1792, 1796, 1797(Part), 1798 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.
East: Khasra No. 1800, 2343, 2345, 2346, 2348, 2349, 2350, 2373, 2375, 2376, 2387, 2388, 2392(Part), 2394, 2395 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.
South: Khasra No. 1685, 1686, Village Sisendi & Khasra No. 1681, 1697, 1699 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.
West: Khasra No. 1601, 1683, 1684, 1760 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow(Maurawn to Mohanlalganj Road)
The details of the land falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Awas Evam Vikas Parishad 104,भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 1055 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow on any working day from 11:00 AM to 02:00 PM.
Land owners will be liable to pay betterment fee/development charges of their situated structures in the scheme according to requisite rules/provisions of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.
Objections against the scheme shall be received at the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objection shall be considered. In objection to be submitted, the correct Name of the Scheme and the Land/Building/Village name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.
Dr. Balkar Singh, Housing Commissioner.
कार्यालय, नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती
उपविधि
12 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 214/न0पं0क0/अ0सम्प0 विलेख शुल्क/2024-नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती अपनी सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के विलेखों पर कर लगाते हुए संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128 (1) के उपखण्ड-13 (ख) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद, बस्ती की वित्तीय स्थिति सु–ढ़ किये जाने के –ष्टिगत नगर पंचायत कप्तानगंज सीमान्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क आरोपित करने हेतु नियमावली बनायी गयी है। इस नियमावली को उक्त एक्ट की धारा- 301(2) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या-295/न0पं0क0/अ0सम्प0 विलेख शुल्क/2023-24, दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः हिन्दी दैनिक विचार परक व हिन्दी दैनिक प्रकाश टाइम्स में प्रकाशन कराते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव का आमन्त्रण किया गया था, समयावधि समाप्त होने तक कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नही हुये है। कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-63/न0पं0क0/अ0सम्प0 विलेख शुल्क/2024, दिनांक 25 जून, 2024 द्वारा उपविधि का अन्तिम रूप से प्रकाशन दो दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः हिन्दी दैनिक विचार परक व हिन्दी दैनिक प्रकाश टाइम्स में कराया गया। नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती के बोर्ड बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 को प्रस्ताव संख्या-3 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी गजट में प्रकाशन किया जाना है। उक्तानुसार उपविधि निम्नवत है-1056 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
उपविधि
1- संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति-
(क)- यह नियमावली नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बन्धित नियमावली कहलायेगी।
(ख)- यह नियमावली उस दिनॉक से प्रवृत्त होगी जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।
(ग)- यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।
2- परिभाषायें- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-
(क)- ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) से है।
(ख)- ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती से हैै।
(ग)- ''शुल्क'' का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।
(घ)- इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 (एक्ट संख्या 2, सन् 1899) से है।
(ड़)- ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती से हैै।
(च)- ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती के अधिशासी अधिकारी से हैं।
(छ)- ''अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी'' का तात्पर्य न0पं0 कप्तानगंज, जनपद बस्ती के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।
(ज)- ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।
3- नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के जिलाधिकारी,बस्ती द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार प्रभावी मूल्य (जिस पर स्टाम्प शुल्क देय हो) पर अथवा भोग बन्धक की दशा में हस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 02 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।
4- 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क आरोपित करनें की प्रक्रिया- उक्त वृद्वि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों, को यदि कोई हो तो काट लेने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती को निम्नलिखित रूप से अदा की जायेगी-भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 1057 (1)- जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कोई लेख निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अथवा सहायक निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नांकित के सम्बन्ध में दस्तावेज में पृथक-पृथक दिये गये है-
(क)- नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति, और,
(ख)- नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।
(2)- यदि ऐसे ब्यौरे पृथक-पृथक न दिये गये हों तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को एक्ट की धारा-138-ए की उपधारा (4) द्वारा नगर पंचायत, पर लागू इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेगा।
5- कर का लेखा रखना- निबन्धन अधिकारी कप्तानगंज, जनपद बस्ती प्रत्येक दस्तावेज में पृथक-पृथक लेखा-रखेगा, जिसमें वह शुल्क और कर का उल्लेख करेगा।
6- निबन्धन अधिकारी कप्तानगंज, जनपद बस्ती, जो इण्डियन रजिस्टे्रशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या-16, 1908) की उपधारा (89) के अधीन दीवानी न्यायालय के द्वारा किये गये विक्रय के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियों को प्राप्त कर और उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करेगें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का लेखा उसी प्रकार रखेेगें।
7- निबन्धन अधिकारी कप्तानगंज, जनपद बस्ती त्रैमासिक विवरण पृथक-पृथक तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूल की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबन्धन अधिकारी को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पॉचवे दिनॉक तक प्रस्तुत करेगा।
8- जिला निबन्धक अधिकारी उपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनॉक तक तिमाही विवरण पत्रों को निम्न प्रारूप में भरकर निम्नांकित को भेजेगा।
प्रारूप
यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा-128-ए की उपधारा (1) के खण्ड 14-बी0 के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेख-पत्रों पर उगाही गयी अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क ........................... का त्रैमास .......................... का जिला बस्ती से सम्बन्धित विवरण-
यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा
कुल उगाही गयी धनराशि क्रम संख्या लेख-पत्रों की कुल
संख्या
128-ए की उपधारा 13(ख) के अन्तर्गत उगाही
गई धनराशि
1 2
3
4
1- निबन्धन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कनिष्ट सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
1058 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 89- (1)- नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जायंें। काट लेने के पश्चात प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती को लौटा दी जायेगी। प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत प्रत्येक तिथि के अन्त में कनिष्ठ सचिव,राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 के प्रपत्र संख्या-19 में दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करेगा। कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात उसकी एक प्रति नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी। जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार पर प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।
(2)- नगर पंचायत, निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को भी ऐसा मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। जो नगर पंचायत, के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करेगी।
10- अभिलेखों का निरीक्षण- अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही अैार नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।
चन्द्र प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष, नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती।
कार्यालय नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती
उपविधि
17 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 218/न0पं0क0/उपविधि/भवन निर्माण/2023-24-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-298 (2) के उपखण्ड-(क) क, ख, ग, घ, ड़, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत, कप्तानगंज जनपद- बस्ती द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई हैं। उपविधियों का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षा अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या- 293/न0पं0क0/उपविधि/भवन निर्माण/2023-24, दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः विचार परक हिन्दी दैनिक व हिन्दी दैनिक प्रकाश टाइम्स में प्रकाशन कराते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव का आमन्त्रण किया गया था, समयावधि समाप्त होने तक कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नही हुये है। कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या- 62/न0पं0क0/उपविधि/भवन निर्माण/2024, दिनांक 25 जून, 2024 द्वारा उपविधि का अन्तिम रूप से प्रकाशन दो दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण व हिन्दी दैनिक प्रकाश टाइम्स में कराया गया। नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद, बस्ती के बोर्ड बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, ़2023 को प्रस्ताव संख्या-3 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी गजट में प्रकाशन किया जाना है। उक्तानुसार उपविधि निम्नवत है-
भवन निर्माण उपविधि
1- शीर्षक- यह उपविधि नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद, बस्ती भवन निर्माण उपविधि के नाम से पुकारी जायेगी। 2- प्र—ति- यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद, बस्ती में प्रभावी रहेगी।
3- परिभाषायें- जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में-भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 1059 क- ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है। ख- ''अधिाशासाी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद, बस्ती के अधिशासी अधिकारी से है।
ग- ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद, बस्ती के बोर्ड/समिति से हैं। घ- ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद ,बस्ती के अध्यक्ष/प्रशासक से है। ड़- ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद, बस्ती से है। च- ''नगर पंचायत की सीमाओं'' का तात्पर्य वर्तमान में निरधारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।
4- आवेदन- यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूखण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नोटिस) देगा।
आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा-
(क)- स्थल का मानचित्र-अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होगें-
1- स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो। 2- स्थल का नजरी नक्शा (की-प्लान) तथा भू-विन्यास या भूखण्डों का विभाजन। 3- समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है। 4- भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र। 5- विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।
6- स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्स का क्षेत्रफल। 7- प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों। 8- यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क रूप में जगह छोड़ी जाएगी, जिसे विकसित करना होगा।
(ख)- भवनों का मानचित्र- भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में विकसित करना होगा।
1- प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ीयों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।
2- नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति। 3- शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति। 4- मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जायेगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।
5- भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैट भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।
6- मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा। 7- मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद जो निकाय में पंजीकृत हो, द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जायेगें।
8- उत्तर रेखा तथा प्रसुक्त पैमाना।
1060 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 8(ग)- अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे-
भवन का उद्देश्य-
1- स्वयं रहने के लिए। 2- व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित। 3- उद्योग धन्धों के लिए। 4- रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जायेगा।
5- प्लान- इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भूखण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित हैं मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र आवेदन शुल्क रु0 500.00 जमा की रसीद संलग्न करेगा।
6- मानचित्र अस्वी—त होने की दशा में आवेदन शुल्क की धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी।
7- शुल्क उपनियम- 4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा-
क्रम सं0 भवन/ भूखण्ड का प्रकार भूतल प्रति वर्ग
फिट
अतिरिक्त तल प्रति
वर्ग फिट
1 2 3 4
रु0 रु0
1 निवासीय भवन (कवर्ड एरिया) 04.00 02.00
2 निवासीय भवन (ओपन एरिया) 01.00 01.00
3 व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया) 05.00 03.00
4 व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया) 02.00 02.00
5 वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया) 08.00 06.00
6 वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया) 05.00 05.00
7 भूखण्ड/प्लाटिंग एरिया 02.00 00.00
8 मानचित्र स्वी—त करने का न्यूनतम शुल्क रु0 5,000.00 रुपया या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो
अधिकतम होगा देय होगा।
9 प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।
1- प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।
2- नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-181 के अन्र्तगत यह स्वी—ति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
3- सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वी—त नहीं किया जायेगा।
4- भूतल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।
5- यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20
मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वी—ति दी जाएगी।
6- धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वी—ति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बहच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 10617- विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा। 8- 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
9- किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। 10- स्वीकृत मानचित्र किसी भी प्रकार का उक्त भूखण्ड के स्वामित्व का साक्ष्य नही होगा। 8- शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास- ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।
9- भवन में लैट्रिंग शोेकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा, बिना लैट्रिंग शोेकपिट के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
10- नालियों- भवन की नालियॉ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियॉ बनायी जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।
11- पिलिन्थ (कुर्सी)- भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।
12- भवन की ऊँचाई- भूतल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।
13- (क)- भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।
(ख)- कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीनेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।
(ग)- जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।
(घ)- जीना- बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।
14- किसी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वी—ति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।
15- जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।
16- जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि व्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तो को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वी—ति प्रदान करेगा।
17- निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।
दण्ड
उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद, बस्ती यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने
145 ट1062 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0-1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा है तो रु0-25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त से किया जायेगा।
चन्द्र प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष, नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती।
सूचना
सूचना
सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का सही नाम सरिता पाण्डेय है जो उनके आधार कार्ड तथा मेरे इंटर मीडियट अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23620037) में अंकित है। त्रुटिवश मेरी हाई स्कूल के अंक व प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23124336) में मेरी माता का नाम सरिता देवी अंकित हो गया है। जो कि गलत है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम RAJESH PRAKASH TIWARI S/o PREM NARAIN TIWARI है, जो कि मेरे आधार कार्ड (7399 6576 6364) व पैन कार्ड (ABJPT6579M) एवं मेरे शैक्षिक अभिलेख में दर्ज है। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश REJESH PRAKASH TIWARI S/o PREM NARAIN TIWARI दर्ज हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे RAJESH PRAKASH TIWARI S/o PREM NARAIN TIWARI के नाम से जाना व पहचाना जाय।
एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
शिवांश पाण्डेय, पुत्र रमेश चन्द्र पाण्डेय, नि0 ग्राम जयपुर पोस्ट भरवलिया, जिला बस्ती, बनकटी बाजार, उ0प्र0।
सूचना
RAJESH PRAKASH TIWARI, S/o PREM NARAIN TIWARI, नि0-1104/1113फ्लैट नं0-बी-1-706, डिविनिटी होम्स, मुखर्जी विहार, इन्दिरा नगर कानपुर नगर उ0प्र0।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ओम त्रिपाठी पुत्र स्व0 सूर्य नारायण त्रिपाठी है जो उसके आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम ओम त्रिपाठी से बदलकर कृष्णा त्रिपाठी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को कृष्णा त्रिपाठी पुत्र स्व0 सूर्य नारायण त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 बबली कुमार KM. BABLI KUMARI है जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र सार्थक मिश्रा के हाईस्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक-23269342) में मेरा नाम पूजा मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है।
एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
पूनम देवी, पत्नी स्व0 सूर्य नारायण त्रिपाठी, बभनपुरवा मजरा ऊनो,
मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उ0प्र0।
कु0 बबली कुमारी, पत्नी शिव प्रकाश मिश्रा, पता-छतनाग झूंसी, जनपद-प्रयागराज।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 1063सूचना
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
घनश्याम सिंह,
पता-जोधी, मझियारी, पोस्ट-ओठगी तरहार, लालापुर, जसरा, प्रयागराज।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुनैना देवी पुत्री शिवभूषण सिंह पत्नी रविकरण सिंह यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम सुनैना देवी की जगह सुनैना अंकित हो गया है जो कि गलत है।
सूचना
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है। सुनैना देवी, ग्राम सोनावर देई पो0 अफोई, तहसील खागा जिला फतेहपुर।
सूचना
सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सन्तोषा देवी पुत्री धर्मराज यादव पत्नी स्व0 अजय कुमार यादव है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरे शैक्षिक अभिलेख व मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरा घरेलू नाम प्रिया यादव तथा कुछ अभिलेखों में सन्तोषा देवी, दोनो नाम अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे सही नाम सन्तोषा देवी पत्नी स्व0 अजय कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सन्तोषा देवी,
पत्नी स्व0 अजय कुमार यादव,
चक हरिहर वन, झूंसी, प्रयागराज।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा तथा मेरे माता-पिता का सही नाम क्रमशः हार्दिक अग्रहरी (Hardik Agrahari) सविता अग्रहरी (Savita Agrahari) तथा राजेश कुमार वैश्य (Rajesh Kumar Vaish) है जो हम लोगो के आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23235433/2020) में मेरा तथा मेरे माता-पिता का नाम क्रमशः Haardik Agrahari, Savita Devi Agrahari तथा Rajesh Kumar Agrahari अंकित हो गया है जो कि गलत है।
सूचना
सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
शाश्वत कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक
अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र का आधार कार्ड
संख्या-5521 0350 2776 में उसका नाम प्रांजल कुमार हार्दिक अग्रहरी, पता-706 बजरंग मण्डी मुठ्ठीगंज, प्रयागराज।
अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके
सही नाम शाश्वत कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार के नाम से
जाना व पहचाना जाये।
सूचना
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
राजेन्द्र कुमार,
पुत्र स्व0 दशरथ लाल,
पता-232/174 ओल्ड बैरहना, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम खुशी पुत्री घनश्याम सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-5241 5643 8468 में पुत्री का नाम सोम्या सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम खुशी पुत्री घनश्याम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।
प्रयागराज।
1064 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 8अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2059 4372 सूचना
9365 में मेरा नाम मुस्कान अंकित हो गया है, जो मेरा सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम
घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अर्पिता पुत्री श्रीश श्रीवास्तव पुत्र मनीष श्रीवास्तव है। उसके शैक्षिक
सुरेन्द्र कुमार पत्नी सुमित कुमार के नाम से जाना व अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड
पहचाना जाये।
सं0-5889 2756 6433 में उसका नाम लक्ष्य श्रीवास्तव हो
एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि गया है। जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं सही नाम श्रीश श्रीवास्तव (SHIREESH
मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
SRIVASTAVA) पुत्र मनीष श्रीवास्तव के नाम से
जाना व पहचाना जाए।
अर्पिता।
एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
सूचना
मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेरे पुत्र का मनीष श्रीवास्तव,
आधार कार्ड (जिसका नं0 2557 9410 3156) है में गलत पुत्र सुरेश श्रीवास्तव,
नाम हर्ष श्रीवास्तव पुत्र अमिताभ श्रीवास्तव दर्ज है। सही नि0-36ए/60 जोंधवल तेलियरगंज,
कावेल्री लाइन्स प्रयागराज उ0प्र0। नाम आर्यन श्रीवास्तव पुत्र अमिताभ श्रीवास्तव है। जिसे
इसी नाम से जाना व एवं पहचाना जाता है।
अमिताभ श्रीवास्तव, सूचना
निवासी 388, मानसनगर एन्क्लेव,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे इन्दिरानगर लखनऊ।
पुत्र का सही नाम कृष्णा सिंह पुत्र अजय कुमार यादव है
जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे
पुत्र के आधार संख्या-9598 6088 2815 में अभिनव पुत्र
सूचना
अजय कुमार अंकित हो गया है। जो कि उस का घरेलू
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नाम है।
अवध फाम्र्स, लखनऊ के साझेदार श्री अजय कुमार की भविष्य में मेरे पुत्र को कृष्णा सिंह पुत्र अजय
मृत्यु दिनांक 26 जनवरी, 2024 को हो गयी है। दिनांक कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।
29 जनवरी, 2024 से बतौर विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती
जय देवी,
सोनल पाल फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुई।
पत्नी अजय कुमार यादव,
संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 29 जनवरी, 2024 के
नि0 ग्राम-लाला खेड़ा पो0-भगवन्त नगर, अनुसार श्रीमती सोनल पाल, पत्नी स्व0 अजय कुमार एवं
जिला उन्नाव।
श्री राजकुमार, पुत्र श्री फगुनी प्रसाद ही साझेदार है।
एत्त द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के
सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा
सूचना
पूर्ण की गयी है।
अर्पिता पुत्री सुरेन्द्र कुमार पत्नी सुमित कुमार
राजकुमार, निवासी ग्राम कुईता (सरैया) जिला इटावा का सही नाम
साझेदार, अर्पिता पुत्री सुरेन्द्र कुमार है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में
मेसर्स अवध फाम्र्स, लखनऊ।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 1065सूचना
सूचना
सूचित हो कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड
संख्या-9823 6303 6197 में उसका नाम यशी सिंह गलत
दर्ज हो गया है जबकि उसका सही नाम आहाना सिंह
है, भविष्य में मेरी पुत्री को आहाना सिंह के नाम से जाना
व पहचाना जाए।
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
यशपाल सिंह,
ग्राम-ढोहियाही, पोस्ट-कोराई,
जिला-फतेहपुर, उ0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स रंजना एसोसियेट्स, एच-300, शास्त्रीनगर, मेरठ (उ0प्र0)- 250004 की साझीदारी दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 के अनुसार श्री पंकज गुप्ता एवं श्रीमती रंजना साझीदार थे। दिनांक 28 सितम्बर, 2024 को श्री दीपक त्यागी एवं श्रीमती लवी फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए है तथा श्री पंकज गुप्ता एवं श्रीमती रंजना फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुए है। श्री पंकज गुप्ता एवं श्रीमती रंजना का फर्म के व्यवसाय/कारोबार से कोई सम्बन्ध/वास्ता नही है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 28 सितम्बर, 2024 के अनुसार श्री दीपक त्यागी एवं श्रीमती लवी साझीदार है एवं फर्म का पता-''7-कॉम-1, जागृति विहार, योजना सं0-6, मेरठ (उ0प्र0)-250004'' हो गया है।
सूचना
यह सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ठाकुर एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
श्री बॉके बिहारी कोल्ड स्टोरेज, पता ग्राम नन्दपुर नौली, दीपक त्यागी,
जिला कन्नौज जिनके कि पार्टनर बृजेन्द्र सिंह पुत्र साझीदार,
मलिखान सिंह, कुलदीप, आलोक यादव एवं शुभम यादव मेसर्स रंजना एसोसियेट्स,
(सभी) पुत्र बृजेन्द्र सिंह है। इस पार्टनरशिप फर्म के पता-''7-कॉम-1, जागृति विहार,
पार्टनर में 17 अगस्त, 2024 में संशोधन हो गया और एक योजना सं0-6, मेरठ (उ0प्र0) नये पार्टनर जगमोहन सिंह पुत्र लाखन सिंह शामिल हो
गये है। अतः 17 अगस्त, 2024 से फर्म में 5 पार्टनर है।
बृजेन्द्र सिंह, सूचना
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ठाकुर श्री बॉके बिहारी,
कोल्ड स्टोरेज, सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 गोवर्धन फिलिंग स्टेशन, डींग अड्डा, गोवर्धन, मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-
पता-ग्राम नन्दपुर नौली,
जिला कन्नौज।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे यह है कि फर्म की तृतीय साझेदार श्रीमती माया देवी पत्नी श्री छीतरमल अग्रवाल निवासी-ग्राम-पोस्ट अडींग जिला मथुरा की दिनांक -09 अप्रैल, 2023 को मृत्यु हो जाने के कारण उनकी भागीदारी समाप्त हो गई है। अब फर्म श्री प्रदीप कुमार तथा श्री अभिषेक अग्रवाल साझेदार है।
पुत्र का सही नाम आयुष मिश्रा है। जो उसके शैक्षिक
अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैने अपने पुत्र का प्रदीप कुमार,
स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के भागीदार,
कहने के अनुसार उसका नाम आयुष मिश्रा से बदल कर मे0 गोवर्धन फिलिंग स्टेशन,
नीलेश रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को नीलेश पुत्र डींग अड्डा, गोवर्धन, मथुरा।
1066 उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) [ भाग 8अवनीश नारायण मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना
सूचना
जाय।
सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उर्मिला अवनीश नारायण मिश्रा,
देवी पत्नी मुन्नू निषाद है जो मेरे बैंक पासबुक तथा पुत्र हरीशंकर मिश्रा,
निवास प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड ग्राम-नगरहन का पुरा,
सं0-9016 1757 0128 में निर्मला देवी अंकित हो गया है आइमा जाटूपुर कुण्डा, प्रतापगढ़।
जो पूर्णता गलत है। अतः भविष्य में मुझे उर्मिला देवी
पत्नी मुन्नू निषाद निवासनी-छतनाग झूंसी, तहसील,
फूलपुर, जनपद- प्रयागराज से जाना व पहचाना जाए।
सूचना
उर्मिला देवी, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
पत्नी मुन्नू निषाद।
सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 लल्लू राम सोनकर है।
जो मेरे पैन कार्ड तथा निवास प्रमाण पत्र में अंकित है।
त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5391 8748 5213 में मेरा
सूचना
नाम राजेश कुमार सोनकर अंकित हो गया है। जो कि
गलत है, भविष्य में मुझे सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
लल्लू राम सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये। पुत्र का सही नाम आकर्ष कुमार पुत्र राकेश कुमार है जो
उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के राजेन्द्र कुमार,
आधार कार्ड संख्या-9272 2675 7890 में उसका नाम पुत्र, स्व0 लल्लू राम सोनकर,
अक्षत यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य निवासी-1011 कल्याणी देवी दरियाबाद,
में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकर्ष कुमार पुत्र राकेश खटकाना प्रयागराज।
कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।
राकेश कुमार, सूचना
पुत्र लालता प्रसाद,
ग्राम व पो0 रोही जिला सन्त रविदास नगर, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
जनपद-भदोही उ0प्र0।
सही नाम गुड़िया पुत्री स्व0 बैजनाथ पाल है। जो मेरे
जन्म प्रमाण पत्र तथा मेरे विकलांग प्रमाणपत्र में अंकित
है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6180 9246 8433 में
मेरा नाम संगीता देवी अंकित है। जो कि गलत है।
सूचना
भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुड़िया पुत्री स्व0 बैजनाथ
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सही नाम ओमकार नाथ मोदनवाल पुत्र स्व0 शिव शंकर
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि है जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में अंकित हैं।
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं त्रुटिवश कांतिलाल छंगनलाल सिक्योरिटी प्राइवेट लि0 के मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
शेयर सर्टिफिकेट नं0 0034 0409 में मेरा नाम ओमकार
नाथ गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। उपर्युक्त गुड़िया,
दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पुत्री स्व0 बैजनाथ पाल,
ग्राम असरावे कलां,
ओमकार नाथ मोदनवाल पुत्र स्व0 शिव शंकर के नाम से
सदर प्रयागराज उ0प्र0। जाना व पहचाना जाए।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 26 अक्टूबर, 2024 ई0 (कार्तिक 04, 1946 शक संवत्) 1067एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि Rajesh Kumar Yadav respectively, which is
mentioned in their Aadhar card, PAN card and उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
my Intermediate Marksheet Certificate (Roll मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
Number-23621128). Due to mistake, in my ओमकार नाथ मोदनवाल,
High School Marksheet Certificate (Roll पता-आजाद नगर नईबाजार,
Number-23125351) of the year 2020, the name गुलौरा नईबाजार,
of my mother and father has been mentioned as संत रविदास नगर।
Radhika Yadav and Rajesh Yadav respectively,
which is wrong. It is also hereby certified that
the legal formalities in relation to the above has NOTICE
been completed by my self.
It is informed that the correct name of
Anamika Yadav, my mother and father is Radhika Devi and
Basti (dubauliya).
पी0एस0यू0पी0-30 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।