रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 02 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [संख्या 44
विषय-सूची
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विषय पृष्ठ संख्या
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0
3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश .. 975 975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश
819-830
भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
975
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
1500
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 811-822
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट
के अभिनिर्णय
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के
अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975
भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का
क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका
परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत,
खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)
भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 1069-1091 975
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975
123 क820 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
निबन्धन विभाग
नियुक्ति
13 मार्च, 2023 ई0
सं0 920/302/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री रोहित कुमार, पुत्र श्री रमेश चन्द्र कनौजिया, निवासी-128/150, एच0 ब्लॉक, किदवई नगर, जनपद-कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-
2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
3- श्री रोहित कुमार उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-9(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
5- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 8216- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर नगर में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर- 5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिकयोगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
9- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
सं0 921/292/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में सुश्री कादम्बरी त्रिपाठी, पुत्री श्री कुंवर चन्द्र त्रिपाठी, निवासी-मकान नंबर डी-1393/3, मोहल्ला इन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर, तहसील सदर जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-
2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
3- सुश्री कादम्बरी त्रिपाठी उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-9(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
822 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 15- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
6- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (प्रथम), लखनऊ में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिकयोगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
9- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
सं0 922/303/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री मुकेश त्रिपाठी, पुत्र श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी, निवासी-ग्राम एवं पोस्ट-नोनापार, थाना-भटनी, तहसील-सलेमपुर, जनपद-देवरिया को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 823 2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
3- श्री मुकेश त्रिपाठी उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-9(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
5- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
6- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गोरखपुर के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर- 5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
824 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 19- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
सं0 923/300/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री राज किशोर, निवासी-283 A/c. शंकरघाट, तेलियरगंज, जनपद प्रयागराज को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600- 39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-
2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी कर दी जायेगी।
3- श्री मुकेश कुमार उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-9(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
5- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 8256- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रयागराज में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क- झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
9- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
सं0 924/298/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में सुश्री महिमा मिश्रा, पुत्री श्री सूर्य नारायण मिश्र, निवासी ग्राम-पूरे इश्वरनाथ, तहसील सदर जनपद प्रतागपढ़, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-
2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
3- सुश्री महिमा मिश्रा उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-9(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
826 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 15- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
6- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, प्रयागराज के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर- 5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिकयोगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
9- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
सं0 925/306/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री भीमव्रत प्रताप सिंह, पुत्र श्री देवी प्रसाद, निवासी-मकान नं0 444/18, पोस्ट-बरफखाना, ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 827 2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
3- श्री भीमव्रत प्रताप सिंह उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-9(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
5- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
6- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
124 क828 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 9- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
सं0 926/297/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री राहुल शर्मा, पुत्र श्री मूलचंद शर्मा, निवासी- मकान नंबर-233, ग्राम व पोस्ट सलारपुर कलां, निकट एन0टी0पी0सी0 दादरी, जनपद गौरतमबुद्धनगर को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-
2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
3- श्री राहुल शर्मा उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-9(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
5- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 8296- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क- झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिकयोगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
9- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
सं0 928/294/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री वरूण सिंह, पुत्र श्री ब्रजेश नारायण सिंह, निवासी ग्राम महुवा महई, पोस्ट पिपरपाती, तहसील व जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/- से रु0 1,77,500/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं-
2- कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
3- श्री वरूण सिंह उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।
4- उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
830 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 15- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी-
(क) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(ग) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।
(घ) अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
(च) समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।
(छ) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में।
(ज) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
6- नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
7- नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गोरखपुर में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8- नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।
9- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/- (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत-पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
10- नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
डॉ0 रूपेश कुमार, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
पी0एस0यू0पी0-31 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 02 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।
ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें आकार पत्र-1 03 फरवरी, 2023 ई0
सं0 1008/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1994 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 ललितपुर ललितपुर ललितपुर पिपरिया वंशा ग्राम सभा पिपरिया वंशा
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पिपरिया वंशा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
509मि0 0.050 श्रेणी 5-3- ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर
117 ख812 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
16 फरवरी, 2023 ई0
सं0 1131/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
अनुसूची गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
0.050 श्रेणी 5-3-ड़/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 ललितपुर ललितपुर बालावेहट देवगढ़ ग्राम सभा देवगढ़
129/ 11मि0
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, देवगढ़ के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर
24 फरवरी, 2023 ई0
सं0 1174/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)/1981/राजस्व-1, दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
/स्थानीय प्राधिकारी
141 1.650 श्रेणी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 ललितपुर महरौनी बानपुर बैजनाथ ग्राम सभा गुन्द्रापुर
ग्राम बैजनाथ में 132/33के0वी0 विद्युत उप केन्द्र, महरौनी की स्थापना हेतु 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे
5-3-ड़/ बंजर भूमि
बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुयें उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर बढ़ाया जायेगा।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 81325 फरवरी, 2023 ई0
सं0 1183/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
जिला तहसील परगना गांव
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
अनुसूची गाटा संख्या
/प्रकृति
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 ललितपुर मडावरा मडावरा इकौना 441 /24
ग्राम सभा इकौना
0.470 में से 0. 020
ग्राम इकौना में पंचायत भवन निर्माण हेतु पंचायत राज विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
श्रेणी 5-3-ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर
06 मार्च, 2023 ई0
सं0 1251/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 ललितपुर ललितपुर ललितपुर खडेरा ग्राम सभा खड़ेरा
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खड़ेरा भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
138/3 0.050 श्रेणी 5-3- ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर814 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क सं0 1252/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 ललितपुर ललितपुर ललितपुर खजुरिया ग्राम सभा खजुरिया
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खजुरिया के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
461मि0 0.050 श्रेणी 5-3- ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर
25 मार्च, 2023 ई0
सं0 1358/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2022-23)-शासनादेश संख्या-258/16(1)/1973/राजस्व-1, दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की
क्र0 सं0
/स्थानीय प्राधिकारी
गाटा संख्या
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
श्रेणी /प्रकृति
श्रेणी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेक्टेयर 1 ललितपुर ललितपुर ललितपुर कचनौदकलां ग्राम सभा कचनौदकलां
कचनौदा बॉध परियोजना हेतु सिंचाई विभाग के पक्ष में पुर्नग्रहीत।
5-3-ड़/ बंजर
843/2 1106मि0 1147/2 1147/5 1195 2723 2738/4
0.061 0.004 0.332 0.202 0.024 0.028 0.028
योग. . 0.679भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 815
18 मई, 2023 ई0
सं0 1714/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2023-24)-शासनादेश संख्या-258/16(1)/1973/राजस्व-1, दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/स्थानीय प्राधिकारी
श्रेणी /प्रकृति
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
33 0.045 श्रेणी
571 0.077
1 ललितपुर ललितपुर ललितपुर ललितपुर हद बाहर न0पा0
5-3-ड़/ बंजर
576 0.085
578 0.001
ललितपुर-विरारी रेल मार्ग के दोहरी करण परियोजना हेतु रेलवे विभाग, भारत सरकार के पक्ष में।
योग. . 0.208
27 मई, 2023 ई0
सं0 1778/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2023-24)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 ललितपुर तालवेहट बॉसी जखौरा ग्राम 2865 /2मि0
सभा जखौरा
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जखौरा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में।
0.202 श्रेणी 5-3- ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर816 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क सं0 1779/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2023-24)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
4018 मि0
1 ललितपुर तालवेहट तालवेहट तालवेहट हद बाहर ग्राम सभा खॉदी
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, तालवेहट के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में।
0.202 श्रेणी 5-3- ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर
15 जून, 2023 ई0
सं0 202/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2023-24)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 ललितपुर तालवेहट तालवेहट बिजरौठा ग्राम सभा बिजरौठा
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बिजरौठा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में।
2944 0.809 श्रेणी 5-3- ड़/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर
आलोक सिंह, जिलाधिकारी, ललितपुर।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 81707 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 463/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2023-24)-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गांव गांवसभा
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी
क्र0 सं0
गाटा संख्या
/प्रकृति
/स्थानीय प्राधिकारी
विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1.000 श्रेणी 6(4)/
1 ल्लितपुर महरौनी बानपुर बानपुर ग्राम सभा बानपुर
321/ 1मि0
पत्थर
गौ संरक्षण के निर्माण हेतु, पशुपालन विभाग के पक्ष में निःशुल्क।
अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर।
जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश
प्रारूप-19
[नियम-27 का उपनियम (1)]
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
अधिसूचना
06 अगस्त, 2024 ई0
सं0 54/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2024-सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) तहसील सम्भल, जिला सम्भल के कमालपुर राजवाह एवं इससे निकलने वाली अल्पिकाओं के निर्माण हेतु जनपद सम्भल, परगना सम्भल ग्राम खिरनी मौहिउद्दीनपुर, हिसामपुर, सददू सराय, नाहरपुर, गंगेहटा, सुजातपुर, बागड़पुर इम्मा, भदरौला एवं नूरपुर ततारपुर में कुल 1.7828 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 237/238/239/240/241/242/ 243/244/245/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 10 फरवरी, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर सम्भल को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।
818 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कअधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल ग्राम खिरनी मौहिउद्दीनपुर, हिसामपुर, सददू सराय, नाहरपुर, गंगेहटा, सुजातपुर, बागड़पुर इम्मा, भदरौला एवं नूरपुर ततारपुर की कुल 1.7828 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन हेतु क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।
राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु सम्भल कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।
अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
क्र0 सं0 जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 हेक्टेयर 1 सम्भल सम्भल सम्भल खिरनी मौहिउद्दीनपुर 135 0.0528
2 हिसामपुर 548 0.0805 260 0.0084 284 0.0180 259 0.1680 योग . . 0.2749 3 सददू सराय 90 0.0065 92 0.0182 25 0.0338 3 0.0700 34 0.0234 163 0.1664 185 0.0082 274 0.0480 301 0.0132 योग . . 0.3977भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 819 1 2 3 4 5 6 7 हेक्टेयर 4 सम्भल सम्भल सम्भल नहरपुर 25 0.0762 5 गंगेहटा 602 0.1200 603 0.0096 929 0.0696 876 0.0144 874 0.0144 योग . . 0.2280 6 सुजातपुर 450 0.0015 451 0.1000 465 0.0870 योग . . 0.1885 7 बागड़पुर इम्मा 328 0.0450 329 0.1035 योग . . 0.1485 8 भदरौला 397 0.3384 9 नूरपुर ततारपुर 268 0.048 284 0.0030 15 0.0084 6 0.0616 योग . . 0.0778 कुल योग . . 1.7828
118 ख820 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)
जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
-विस्थापित परिवारोें की संख्या ''शून्य''-
टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद सम्भल के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
(ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, सम्भल।
IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
FORM-19
[Sub-rule (1) of rule 27]
DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR
[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]
NOTIFICATION
August 06, 2024
No. 54/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2024–Whereas Preliminary Notification No. 237/238/239/ 240/241/242/243/244/245/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2024 dated 25 October, 2023 was issued under sub section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.7828 Hectares of land in Village-Khirni Mohuddinpur, Hisampur, Saddu Sarai, Naharpur, Gangheta, Sujatpur, Bagadpur Imma, Bhaudrala, Noorpur Tatarpur, Pargana- Sambhal, Tehsil- Sambhal, District- Sambhal is required for the public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-8, Bulandshahr (Name of requiring body) and lastly published on dated February 10, 2024 The Deputy Collector/Assistant Collector Sambhal was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.
After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, The Governor is pleased to declare under section 19(1) of the act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose and the land to the extent of 1.7828 Hectares in Village-Khirni Mohuddinpur, Hisampur, Saddu Sarai, Naharpur, Gangheta, Sujatpur, Bagadpur Imma, Bhaudrala, Noorpur Tatarpur, Pargana-Sambhal, Tehsil- Sambhal, District- Sambhal as given schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.
The Governor is further pleased under sub section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Sambhal to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of declaration to this effect. The summary of the rehabilitation and resettlement scheme is attached herewith.
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 821SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)
Sl. District Tehsil Pargana Village Plot No. Area No.
1 2 3 4 5 6 7
Hectares 1 Sambhal Sambhal Sambhal Khirni Mohuddinpur 135 0.0528
Total . . 0.0528 2 Hisampur 548 0.0805
260 0.0084
284 0.0180
259 0.1680
Total . . 0.2749 3 Saddu Sarai 90 0.0065
92 0.0182
25 0.0338
3 0.0700
34 0.0234
163 0.1664
185 0.0182
274 0.0480
301 0.0132
Total . . 0.3977 4 Naharpur 25 0.0762 5 Gangheta 602 0.1200
603 0.0096
929 0.0696
876 0.0144
874 0.0144
Total . . 0.2280822 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6 7
Hectares 6 Sambhal Sambhal Sambhal Sujatpur 450 0.0015
451 0.1000
465 0.0870
Total . . 0.0870 7 Bagadpur Imma 328 0.0450
329 0.1035
Total . . 0.1885 8 Bhaudrala 397 0.3384 9 Noorpur Tatarpur 268 0.0048
284 0.0030
15 0.0084
6 0.0616
Total . . 0.0778
G. Total . . 1.7828
SCHEDULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)
District Tehsil Pargana Village Plot No. Area earmarked for
rehabilitation 1 2 3 4 5 6
Hectares NO. OF DISPLACED FAMILIES IS "ZERO"
NOTE: A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector SAMBHAL for the purpose of acquisition.
(Sd.) ILLIGIBLE,
Collector,
Sambhal.
पी0एस0यू0पी0-31 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 02 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
भूमि अर्जन अनुभाग
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (अधिनियम-1, सन 1966) की धारा-28
नोटिस
24 अक्टूबर, 2024 ई0
सं0-1171/एल0ए0सी0/एच0यू0-(ल0)-उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत विकासकर्ता मेसर्स बिहानी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा जनपद लखनऊ के ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में बनाई गयी योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएँ निम्न प्रकार हैः-
उत्तर- खसरा संख्या-1744, 1745, 1746, 1749 (भाग), 1767, (भाग) 1768,1769,1783,1792,1796, 1797 (भाग), 1798 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।
पूरब- खसरा संख्या-1800, 2343, 2345, 2346, 2348, 2349, 2350, 2373, 2375, 2376, 2387, 2388, 2392 (भाग), 2394,2395 ग्राम उत्तरगांव, परगना व वहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।
दक्षिण- खसरा संख्या-1685, 1686 ग्राम-सिसेंडी एवं खसरा संख्या-1681, 1697, 1699 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ।
पश्चिम-खसरा संख्या-1601, 1683, 1684, 1760 ग्राम उत्तरगांव, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ (मौरावां-मोहनलालगंज, मार्ग, लखनऊ)।
145 ट1070 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-09, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09 वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक देखे जा सकते है।
योजना क्षेत्र में स्थित निर्मार्णाे के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्रविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।
योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-लखनऊ-9, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-09 वृन्दावन योजना लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।
डा0 बलकार सिंह, आवास आयुक्त।
U. P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD
Land Acquisition Section
Under Section 28 of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965 (U.P. Act-1 of 1966)
NOTICE
October 24, 2024
No-1171/L.A.C./H.Q-(L)-M/S Bihani Construction Pvt. Ltd is developing a scheme under Uttar Pradesh Township Policy-2023 in Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-
North: Khasra No. 1744, 1745, 1746, 1749(Part), 1767(Part), 1768, 1769, 1783, 1792, 1796, 1797(Part), 1798 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.
East: Khasra No. 1800, 2343, 2345, 2346, 2348, 2349, 2350, 2373, 2375, 2376, 2387, 2388, 2392(Part), 2394, 2395 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.
South: Khasra No. 1685, 1686, Village Sisendi & Khasra No. 1681, 1697, 1699 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow.
West: Khasra No. 1601, 1683, 1684, 1760 Village Uttargaon, Pargana & Tehsil-Mohanlalganj, Lucknow(Maurawn to Mohanlalganj Road)
The details of the land falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Awas Evam Vikas Parishad 104,भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1071 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow on any working day from 11:00 AM to 02:00 PM.
Land owners will be liable to pay betterment fee/development charges of their situated structures in the scheme according to requisite rules/provisions of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.
Objections against the scheme shall be received at the office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Construction Division Lucknow-09, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Sector-09, Vrindavan Yojna, Lucknow within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objection shall be considered. In objection to be submitted, the correct Name of the Scheme and the Land/Building/Village name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.
Dr. Balkar Singh, Housing Commissioner.
कार्यालय, नगरपालिका परिषद् जहाँगीरबाद, बुलन्दशहर
लाइसेन्स की उपविधियां एवं विविध कर (शुल्क) उपविधि
04 जनवरी, 2024 ई0
सं0 1224/न0पा0परि0ज0बाद/2023-24-नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) ने उ0प्र0 नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा-298(2) सूची प्रथम की उपधारा च छ ज झ (त्र) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद् जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) की सीमा के अन्तर्गत यह उपविधि व्यवसायों व्यापारों को विनियोजित करने हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क नियमावली 2007 बनायी है, जिसका प्रस्ताव वर्तमान बोर्ड द्वारा प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को सर्व सम्मति से पारित किये जाने के उपरान्त उक्त उपविधि का प्रारूप यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों अथवा किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार-पत्र क्रमशः अमर उजाला व दैनिक जागरण में दिनांक 05 जनवरी, 2024 को प्रकाशन कराते हुये हुये 30 दिवस के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित करते हुये कार्यालय को प्रेषित किये जायेगें, केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो नियत तिथि तक प्राप्त होंगी, निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में उक्त उपविधि का निम्नवत अन्तिम प्रकाशन किया जाता है, जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
1- संक्षिप्त- नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) ने उ0प्र0 नगरपालिका एक्ट 1916 की धारा- 298(2) सूची प्रथम की उपधारा च छ ज झ (त्र) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) की सीमा के अन्तर्गत यह उपविधियां व्यवसायों व्यापारों को विनियोजित करने हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क नियमावली 2007 बनायीं है।
1072 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 82- परिभाषायें- यह उपविधियॉ दुकानों का नियन्त्रण एवं विनियमितिकरण कहलायेगी-
(क) अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916 से है।
(ख) समिति से तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) से है।
(ग) समिति से तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) समिति से है।
(घ) अध्यक्ष तात्पर्य अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) से है।
(ड) लाइसेन्स का तात्पर्य म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा 298 (2) सूची प्रथम की उपधारा (क), (घ), (ड) 'N' (क), (ग), (झ), (त्र) (ट) ज्ञ (ख) त्र (ज) (झ) (ठ) में यथा परिभाषित दुकानों के नियऩ्त्रण एंव विनियोजित अनुज्ञप्ति शुल्क से है।
3- प्रसार क्षेत्र- इसका प्रसार नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) की सीमा तथा सीमा से लगी हुई दुकानों तक सीमित होगा।
4- तात्पर्य-
(अ) अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) के अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी से है।
(ब) इन उपविधियों के अन्तर्गत दुकान, दुकानाें के समूह, फैक्ट्री तथा सड़क, रेलवे की पटरी नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों नगर पालिका द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थाई दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होगें।
5- इन उपविधियों के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी अनुज्ञप्ति अधिकारी होंगे।
6- प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।
7- अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने की अनुज्ञप्तिधारी को नही होगा।
8- लाइसेन्स हेतु आवेदक को आवेदन फार्म में प्रतिष्ठान का नाम संस्था के बारे में आवश्यक सूचनायें उसके चौहद्दी स्थिति तथा कार्य का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा साथ ही लाइसेसिंग फार्म में आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ भी लगाया जाना जरूरी होगा।
9- इन उपविधियों का उल्लघंन किये जाने पर लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है। 10- कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) की सीमा के अन्तर्गत अनुसूची में दिये गये व्यवसाय व्यापार नही कर सकेगा जब तक वह नगर पालिका से तत्सम्बन्धी व्यवसाय एवं व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त नही कर लेता।
11- यदि व्यवसायी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना लाइसेन्स नही बनवा लेता है तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) 10 रुपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देकर लाइसेंस बनाने की स्वीकृति दे सकता है।
12- नगर पालिका को प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद लाइसेंस 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकार होगा। 13- लाइसेन्स ग्रहीता एवं लाइसेंस ग्रहीता एवं लाइसेंस सम्बन्धी कोई वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
14- लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाइसेंस अस्वीकृत किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर समिति के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 107315- दुकान की जांच करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी या उक्त के द्वारा अधिकृत कर्मचारी को होगा।
16- केन्द्र तथा राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेंस आदि हो तो उससे यह लाइसेंस भिन्न होगा।
17- इन उपविधियों में लगाये गये अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली यदि ठेके पर की जाती है तो उस दशा में ठेके का अनुमोदन नियत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
18- कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट किसी गौशाला सार्वजनिक शौचालय खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 5 मीटर के अन्दर स्थापित नही करेगा। शौचालय की व्यवस्था करना होगा। पेयजल का निष्कामण करना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी जांच प्रतिमाह कराना होगा। होटल रेस्टोरेन्ट की रंगाई/पुताई प्रति तीन माह में कराना होगा।
19- प्रत्येक प्रसूति गृह नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल पैथालॉजी सेन्टर एक्सरे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमे कूड़ा आदि डालेंगे खून, पट्टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरेन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।
20- प्रत्येक मोटर, बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलने हो को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेना होगा और वाहन पार्किंग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो ट्रॉसपोर्ट ऐजेन्सी से सम्बन्ध ट्रकों या संस्था से सम्बद्ध ट्रकों वाहनों की सूची उपलब्ध करायेगा तथा उनके लाइसेंस बनवायेगा।
21- पैट्रोलियम पदार्थो की बिक्री एंव संग्रह के लिये पैट्रोलियम एक्ट सम्बन्धी नियमाें का पालन कराना होगा जो भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेन्डर आदि की बिक्री के लिए अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेण्डरों का जमाव नही करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की जायेगी जहॉ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध लाइसेन्सधारी को करना होगा। बुकिंग काउन्टरों पर सिलेण्डरों का जमाव नही करेगा। सिलेण्डरों को घर तक पहुचानें की व्यवस्था करना होगा उसके लिये अतिरिक्त शुल्क/मूल्य नही लिया जायेगा क्योंकि गैस सिलेंडरो मे होम डिलीवरी का व्ययभार सम्मिलित है। गैस सिलेंडरो का गोदाम सीमा के बाहर करना होगा।
22- वाणिज्य संस्थान मिल मशीन बिजली डीजल भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी सम्मिलित है केवल हस्त चलित मशीन सम्मिलित नही है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनाें के उपयोग या आग धुऑ से और जन स्वास्थ के लिये हानिकारक हो प्रतिष्ठान मिल संस्थान चलाना अनुबन्ध नही होगा और उसकी जांच कराकर लाइसेंस निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा।
23- कोई कबाड़ी चोरी का माल नही खरीदेगा यदि वह चोरी का माल खरीदते पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस अनुज्ञप्ति निरस्त करने का अधिकार होगा।
24- केबिल टी0बी0 के लाइसेंस धारी बिना नगर पालिका की अनुमति के सड़क घरों बिजली टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नही बिछा सकेंगे।
25- सिनेमा टूरिंग टाकीज सर्कस प्रदर्शनी जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा, जिसमें सफाई बिजली पानी आदि की व्यवस्था स्वंय को करनी होगी।
26- डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहॉ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को करना अनिवार्य होगा।
27- पशुवध केवल पशुवधशाला (स्लास्टर हाउस) में लाइसेंसधारी को करना होगा।
28- प्रत्येक जानवर मालिक के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर के गले में पट्टी बांधे जिस पर लाइसेन्स संख्या अकिंत हो अपने जानवरों को सड़क पर खुला नही छोड़ेगें। जानवरों को इकटठा ले जाने व लाने पर स्वंय साथ रहेगंें, जिससे दुर्घटना आदि से बचा जा सकें यदि ऐसा हादसा/दुर्घटना आदि होती है तो नगर पालिका किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नही होगी।
1074 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 829- जानवरों की गोबर आदि गन्दगी की सफाई जानवर मालिक को करनी होगी और जानवरों को सड़क खड़ंजे पर नही बांधेगा, जिससे यातायात अवरूद्ध हो, यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी जानवरों की लीद, गोबर सड़क खड़ंजे पर नही डालेंगें तथा नाले नालियों में नही बहायेगें।
30- सवारी के जानवर निर्धारित स्थान पर खड़े करेगें जिससे जिससे मार्ग अवरूद्ध न हो। इक्का, तांगा सड़क से तीन मीटर की दूरी पर खड़े करेंगें, जिसके लिये पानी सफाई की व्यवस्था नगर पालिका करेगी।
31- रिक्शा, टैम्पो ,बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेंगें जिससे मार्ग अवरू़द्ध न हों।
32- पान के दुकानदारों को दुकान के सामने पीेकदान व एक तौलिया रखना होगा जिसका उपयोग पान खाने वाले करेंगें जिसकी सफाई स्वंय दुकानदार करायेगा तथा प्रतिदिन चूना आदि डालेगा।
33- मिठाई चाय, चाट, इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी दुकानों के सामने कूड़ादान का प्रबन्ध करना होगा, अनुज्ञप्तिधारी को करानी होगी दुकान में रखी सामग्री ढ़क्कर रखनी होगी दुकान की फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।
34- मेडिकल स्टोर दुकानदार किसी प्रकार की अवधि समाप्त की दवा नही बेचेगा और फ्रिज की दवा फ्रिज में ही रखेगा।
35- नाई अपनी दुकान के पास कूड़ादान रखेगा जिसमे बाल एकत्र कर उसे हटवाने का उत्तर दायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा।
36- प्रत्येक मांस मछली अण्डा मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा चिक टांगे।
37- ऐसे व्यवसायी/उद्यमी जिनमें वाटों का प्रयोग होता है को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माप तथा वाटों का प्रयोग करना होगा।
38- कोई एजेन्सी अपना विज्ञापन किसी मकान भवन दुकान खम्भों या अन्य किसी पर बिना नगर पालिका की अनुमति के नही करायेगी भले ही भवन स्वामी दुकानदार एजेन्ट की अनुमति मिली हो, बिना अनुमति के नही कराये यदि ऐसा करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
39- प्रत्येक दुकानदार दुकान के ऊपर टांगने वाला बोर्ड/विज्ञापन पटि्टका नगर पालिका की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जायेगा जिस पर नगर पालिका का लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) नम्बर तथा दिनांक दांई ओर अंकित कर टांगेगा।
40- इसके अतिरिक्त अन्य दुकानदारों/व्यवसायी व्यापारी उद्यमी जो लाइसेंस सूची में आते है उनको भी उचित सफाई एंव ग्राहक की सुविधा का प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।
41- किसी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) नही दी जा सकती और न ही दुकानदार किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति नौकर रखेगा जो छूत की बिमारी से पीड़ित हो।
42- कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्यवसाय बिना लाइसेंस के करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा।
43- उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित दरों का दो तिहाई के अद्यतन के आधार पर छपी दरों को दृष्टिगत रखते हुये एवं शा0 संख्या 616सीएम/नौ0-9-97-23ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 में निर्धारित दरोंनुसार नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) में मदवार लाइसेन्स की दरें निम्नवत होंगी-भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1075 लाइसेन्स शुल्क की दरें/शा0 संख्या 616 सीएम/नौ0-9-97-23ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997
होटल/रेस्टोरेंट-
क्र0 सं0 लाइसेन्स की मद लाइसेन्स फीस वार्षिक 1
2
3
रुपये- 1 होटल, लॉर्जिंग तथा गेस्ट हाउस/बारात घर
10,000.00 2 तीन सीतारा होटल
9,000.00 3 पॉच सीतारा होटल
नर्सिंग होम-
4 नर्सिंग होम (20 बेड) 2,000.00 5 नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर) 5,000.00 6 प्रसूति गृह (20 बेड) 4,000.00 7 प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर) 5,000.00 8 प्राइवेट अस्पताल 5,000.00 9 पैथोलॉजी सेन्टर 1,000.00 10 एक्सरे क्लीनिक 2,000.00 11 डेन्टल क्लीनिक 4,000.00 12 प्राइवेट क्लीनिक 3,000.00
परिवहन-
13 ऑटो रिक्शा 2 सीटर 360.00 14 ऑटो रिक्शा 7 सीटर 720.00 15 ऑटो रिक्शा 4 सीटर 500.00 16 मिनी बस 2,500.00 17 बस 3,000.00 18 तांगा 50.00 19 रिक्शा किराये पर 150.00 20 रिक्शा (निजी चलित) 75.00 21 ठेला ठेली 100.00 22 हाथ ठेला 25.00 23 बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी 250.00 24 ट्रॉली 350.001076 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
1
2
3
रुपये-
अन्य व्यवसाय-
25 फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड 6,000.00
26 इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा 12,000.00
27 पशु वधशाला (स्लाटर हाउस) 400.00
28 हडडी खाल गोदाम 1,000.00
29 बार/वियर 6,000.00
30 आइस फैक्ट्री 100.00
31 बिल्डर्स (रजिस्टर्ड) 5,000.00
32 देशी शराब (प्रति दुकान) 6,000.00
33 विदेषी शराब (प्रति दुकान) 12,000.00
34 भैंस मांस की दुकान 500.00
35 बकरा मांस की दुकान 600.00
पशुपालन-
36 प्रति पशु 10.00
37 कांजी हाउस में बन्द जानवरो पर जुर्माना बड़े जानवर 350.00
38 प्रति खुराक बड़ा जानवर (गाय, बैल, भैंस आदि) 100.00
39 प्रतिदिन खुराक छोटे जानवर बकरा आदि 50.00
पेट्रोलियम-
40 दुकान मिटटी के तेल 100 गैलन तक 100.00
41 दुकान मिटटी के तेल 300 गैलन तक 150.00
42 दुकान मिटटी के तेल 500 गैलन तक 500.00
43 पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक ऑयल कम्पनी 5,000.00
44 पैट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक फूटकर) 2,000.00
45 जनरेटर डीजल 800.00
46 दुकान अन्य पेट्रोलियम अत्पादन/गैस एजेन्सी 2,500.00
अन्य व्यवसाय-
47 आटा चक्की 300.00 48 धुलाई (लॉन्ड्री) 500.00 49 ड्राइक्लीनर्स 1,600.00 50 साबुन फैक्ट्री 1,000.00भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1077
1
3
2
रुपये-
51 आईस फैक्ट्री/कोल्ड स्टोर 1,000.00
52 गुददड़ गोदाम 800.00
53 चूना बनाने की भटटी 200.00
54 कंकड़ तथा सुर्खी भटटी 5,000.00
55 ईट भटटा 5,000.00
56 पेठा बनाने का कारखाना 8,000.00
57 सीमेन्ट फैक्ट्री 30,000.00
58 बर्फ बनाने की फैक्ट्री 10,000.00
59 सुपनमिनी प्लान्ट 40,000.00
60 जूता बनाने का कारखाना 30,000.00
61 लोहा व्यापारी टिम्बर/सीमेन्ट, ईट बालू थोक सीमेन्ट मारबल 3,000.00
टाइल्स हार्डवेयर
62 बिजली के सामान बिक्रेता 3,000.00
63 कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर विक्रेता 4,000.00
64 चाय थोक विक्रेता 800.00
65 मीट फैक्ट्री 10,000.00
66 खाल एवं बाल उतारने वालों पर 400.00
67 कैटरिंग 1,300.00
68 बेकरी (भटटी) 800.00
69 बेकरी (पावर) 1,600.00
70 हेयर कंटिग सैलून 500.00
71 ब्यूटी पार्लर 400.00
72 कुंकिग गैस एजेन्सी 800.00
73 जनरल मर्चेन्ट थोक 1,000.00
74 जनरल मर्चेन्ट फुटकर 500.00
75 टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी ) 1,000.00
76 कोयला थोक विक्रेता 3,000.00
77 कोयला फुटकर विक्रेता 300.00
78 बेड़ा नावे 200.00
79 मसाला/पान मसाला कारखाना (फैक्ट्री) 3,000.00
146 ट1078 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 1
2
80 पेन्टस की दुकान 81 वजरा नाव 82 छोटी नाव 83 ज्वैलर्स बड़ेे(पॉच लाख से ऊपर टर्नओवर) 84 विज्ञापन एजेन्सी 85 डेरी फार्म 86 भूसा (थोक विक्रेता) 87 भूसा (फुटकर विक्रेता) 88 ऑडियो लाइब्रेरी 89 वीडियो लाइब्रेरी 90 केबिल टी0वी0
3
रुपये-
600.00
100.00
60.00
8,000.00
6,000.00
500.00
500.00
150.00
150.00
300.00
3,000.00
91 आर्कीटेक्ट/कन्सलटेन्ट, विधि चार्टड, एकाउन्टेट, करेट एकाउन्टेट 4,000.00
92 अनाज तिलहन चीनी गुड़ खण्डसारी (थोक विक्रेता) 4,000.00
93 अनाज तिलहन चीनी गुड़ खण्डसारी (फुटकर विक्रेता) 1,200.00
94 टेन्ट हाउस 2,500.00
95 पान की दुकान 200.00
96 पान का खोखा 50.00
97 चाय की दुकान 200.00
98 चाय का खो खा 50.00
99 जनरल मर्चेन्ट फुटकर 600.00
100 परचून दुकान थोक 600.00
101 परचून दुकान फुटकर 200.00
102 किताबों की थोक दुकान 500.00
103 किताबों की फुटकर दुकान 200.00
104 न्यूज पेपर 200.00
105 लकड़ी के टाल की दुकान थोक 1,800.00
106 लकड़ी के टाल की दुकान फुटकर 500.00
107 टिम्बर मर्चेन्ट 5,000.00
108 रेडियो मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत 150.00
109 फर्टिलाइजर शॅाप 2,000.00
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1079
1
2
110 प्लास्टिक फैक्ट्री 111 प्लास्टिक ट्रेडर्स 112 मिठाई की दुकान 113 चाट बताशों की दुकान 114 ड्राई फ्रूट विक्रेता थोक 115 ड्राई फ्रूट विक्रेता फुटकर 116 गैस फिलिंग प्लान 117 सब्जी की दुकान/फल 118 बिल्डर्स (रजिस्टर्ड) 119 मसाले थोक विक्रेता 120 मसाले फुटकर विक्रेता 121 फर्नीचर विक्रेता 122 क्राकरी विक्रेता 123 चूड़ी विक्रेता 124 बक्सा/कुठिया आदि की दुकान 125 कपड़ा फेरी 126 जूता मरम्मत व बनाकर बेचना 127 बर्तन की दुकान थोक/फुटकर 128 दूध फेरी 129 क्रीम मशीन 130 घड़ी की दुकान शोरूम 131 घड़ी मरम्मत 132 घड़ी मरम्मत/दुकानें 133 कबाड़ खाना 134 रूई विक्रेता 135 रूई धुनाई मशीन 136 पी0सी0ओ0 137 धान मशीन 138 स्पेलर (तेल) धानी 139 स्पेलर (तेल उघोग)
3
रुपये-
3,000.00 600.00 600.00 300.00 600.00 150.00 600.00 600.00 5,000.00 1,000.00 200.00 1,000.00 1,500.00 300.00 500.00 100.00 200.00 500.00 100.00 300.00 500.00 200.00 700.00 1,000.00 200.00 1,000.00 5,000.00 800.00 1,000.00 1,500.001080 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
1
2
140 मेंथा आयल विक्रेता 141 आरा मशीन 142 खेल तमाशे सर्कस 143 मेडीकल स्टोर बड़ा 144 अंग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता 145 यूनानी हकीम की दुकान 146 वैद्य हकीम की दुकान 147 यूनानी दवाओं की दुकान 148 होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान 149 एलोपैथिक डॉक्टर की दुकान 150 पार्टस की दुकान 151 शक्ति चलित वाहनों की मरम्मत वर्कशाप 152 मुर्गा मीट शाप 153 बजरी बजरपुर रेत/बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता 154 मेंथा आयाल प्लान्ट की एक टंकी 155 मेंथा आयाल प्लान्ट की दो टंकी 156 मेंथा आयाल प्लान्ट दो से अधिक पर 157 गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चलित
3
रुपये-
2,000.00
800.00
2,500.00
1,000.00
500.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
200.00
500.00
1,000.00
500.00
200.00
500.00
1,000.00
1,000.00
158 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायी उद्योग जो सम्मिलित नही 300 से 1,000 तक
हो सके है।
उ0प्र0 नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) यह प्राविधान करती है कि इन उपविधियों का उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियो पर दोष होने पर न्यायालय द्वारा रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है किन्तु किसी भी दशा में 500.00 रुपये से कम न होगा और निरन्तर अवहेलना करने पर अतिरिक्त दण्ड दिया जायेगा प्रथम दोष स़िद्ध होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिये उससे सिद्ध होता है कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है रु0 25.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जा सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि न चुकाने पर 6 मास का करावास से दण्डित होगा जो 6 मास तक होगा।
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जहॉगीराबाद, जिला-बुलन्दशहर।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1081कार्यालय, नगरपालिका परिषद् जहाँगीरबाद, बुलन्दशहर
विविधकर (शुल्क) उपविधि
04 जनवरी, 2024 ई0
सं0 547-नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित सभी टावरों पर शुल्क निर्धारण हेतु शासन के पत्र सं0 277/नौ-9- 2014-277ज/2011, दिनांक 10 जून, 2014 एवं निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 8/5715 दिनांक 30 जून, 2014 के अनुपालन में टावर स्थापना नियन्त्रण एवं विनियमन सम्बन्धी आदर्श उपविधि नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उपविधि/नियमावली, वर्ष 2014 बनायी गयी है, प्रभावी की जाती है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
नियमावली
1- स्ांक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ-
1- यह उपविधि नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर में टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि 2014 कही जायेगी।
2- यह उपविधि नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर की सीमा में लागू होगी।
3- यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर में प्रवृत्त होगी।
2- परिभाषाऐं- विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द, अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये।
1- अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।
2- अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर के अधिशासी अधिकारी से है।
3- नगर पालिका का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर से है।
4- अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर के अध्यक्ष/प्रशासक से है। 5- नियमावली से तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर की विविध कर/नियमावली से है। 6- बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर के निर्वाचित बोर्ड से है। 7- फीस से तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर में वर्णित मदों पर लगाई गई फीस से है।
8- निरीक्षणकर्ता का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा अधिकृत निरीक्षणकर्ता से है।
9- सीमा के निकट क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर की सीमा समाप्त होने वाले बिन्दु से 1 कि0मी0 की परिधि के अन्दर आता हों।
10- "समिति" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद हेतु विधि संगत ढंग से चयनित अध्यक्ष अथवा सदस्यों द्वारा गठित कमेटी से है।
11- प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य समिति के भंग होने की दशा में नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद के संचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित वह अधिकारी जिसे इसका प्रभार सौंपा जाये।
1082 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 812- अनुज्ञा शुल्क (लाइसेन्स फीस) का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 298(2) प्रथम में वर्णित व्यवसाओं के विनियमितिकरण एवं नियत्रिंत करने हेतु निर्धारित वार्षिक उस धनराशि से है जिसे उक्त शासनादेश से प्रतिबन्धों के अधीन एवं समिति द्वारा निर्धारित लाइसेन्स फीस से है।
नगर पालिका परिषद जहॉगीरबााद (बुलन्दशहर) द्वारा मोबाइल टावर, विद्युत ट्रान्सफार्मर, बिजलीघर, कोल्ड
स्टोरेज मान्यता प्राप्त विद्यालय आदि पर शुल्क निर्धारण हेतु उपविधियॉ।
शासनादेश दिनॉक 27 अक्टूबर 1994 द्वारा निधार्रित कर/शुल्क दरें।
क्रमांक मद का नाम शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 द्वारा निर्धारित दर
1 2
3
रुपये-
1 ट्रांसफार्मर
500 प्रतिवर्ष
2 विद्युत गृह
50 प्रतिगज
3 कोल्ड स्टोरेज
10,000 प्रतिवर्ष
4 मोबाइल टॉवर
10,000 प्रतिवर्ष
5 विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक 2000 प्रतिवर्ष
6 विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक 5000 प्रतिवर्ष
7 महाविद्यालय बी0ए0, एम0ए0, एम0कॉम0/20,000 प्रतिवर्ष
8 किड्स प्ले
-
9 महाविद्यालय आई0आई0टी0, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0टैक0, बी0टी0 सी0
पॉलीटैक्निक, बी0ए0 तक 20,000 प्रतिवर्ष
दण्ड
यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 299(1) के अन्र्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर) आदेश देती है कि इस नियमावली में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर 25,000.00 रु0 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) दण्ड किये जाये। और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया जायेगा। जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से यह सिद्ध हो जाने पर कि कोई भी अपराधी निरन्तर अपराध जारी रखा है तो प्रतिदिन 100.00 रुपये विलम्व शुल्क लगेगा।
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जहॉगीराबाद, जिला-बुलन्दशहर।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1083कार्यालय नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, जनपद गोण्डा
सम्पत्ति कर निर्धारण एवं नामान्तरण उपविधि 2023-24
23 जुलाई 2024 ई0
सं0 अधि0अधि0/160/उपविधि/न0पा0प0न0/2024-नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, जनपद गोण्डा ने अपनी सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 408/9-10-63ज/95-टी0सी0 दिनांक 22 फरवरी, 2010 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके समस्त प्रकार के आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक भवनों एवं भूमि/भूखण्ड पर स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत सम्पत्ति कर निर्धारण एवं नामान्तरण उपविधि 2023-24 प्रस्तावित किया है। जिसका अनुमोदन निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2023 में किया गया है। उपविधि पर दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु उपविधि का नियमानुसार समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 35 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमन्त्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई, तदोपरान्त उपविधि को अन्तिम रूप दे दिया गया। जिसका अनुमोदन निकाय बोर्ड द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2024 की बैठक में किया गया। उपविधि का विवरण निम्नलिखित है-
उपविधि
खण्ड (क)
1- नाम- यह उपविधि नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा सम्पत्ति कर एवं नामान्तरण उपविधि 2023- 24 कहलायेगी। जो नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा की सीमा के अन्दर राजकीय गजट में प्रकाशित तिथि से लागू होगी।
2- अर्थ- स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत भवन/भूमि स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस उपविधि के खण्ड (ख) में उल्लिखित दरों के आधार पर आंगणन कर भवन/भूमि पर सम्पत्ति कर निर्धारण कर सकेगी।
3- परिभाषायें- इस नियमावली में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर-
(1) नगर पालिका क्षेत्र से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा की सीमा के अन्तर्गत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।
(2) नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-घ के खण्ड के उपखण्ड (क) के अधीन व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन गठित नगर पालिका से है।
(3) अध्यक्ष नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा की जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी से है।
(4) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।
(5) कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा में इन पदों पर कार्यरत कर समार्हता/राजस्व लिपिकसे है।
(6) पटल प्रभारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा में अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किये गये पटल प्रभारी से है।
(7) भवन/भूमि से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा की सीमान्तर्गत स्थित भवन/भूमि से है।
(8) स्वकर निर्धारण प्रणाली से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 408/9-10-63ज/95-टी0सी0 दिनांक 22 फरवरी, 2010 एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0आ0/04, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त निकायों में लागू किया गया है एवं आदेश संख्या 344/79-वि-1-11-1(क)15-2011, लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
1084 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 8(9) आवासीय भवन से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग उसके स्वामी/अध्यासी द्वारा निवास के रूप में किया जा रहा है। किन्तु होटल, लाज व वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले भवन शामिल नहीं है।
(10) व्यवसायिक भवन से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
(11) मिश्रित भवन से तात्पर्य उस भवन से है। जिसका प्रयोग आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है।
(12) औद्योगिक भवन से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
(13) पक्का भवन से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत आर0सी0सी0 पद्वति से निर्मित हो, तथा आधुनिक भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया हो।
(14) अर्द्ध पक्का भवन से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत कड़ी पटियों से निर्मित हो।
(15) कच्चा भवन से तात्पर्य उस भवन से है जिसकी छत अस्थाई साधनों यथा छप्पर, लोहा/सीमेन्ट की चादर आदि से निर्मित हो।
(16) मासिक किराया दर से तात्पर्य इस उपविधि में भवनों/भूमि हेतु कारपेट आच्छादित क्षेत्रफल के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारण प्रतिवर्ग फुट किराये से है।
(17) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य पालिका अधिनियम की धारा 140 में उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।
(18) कारपेट एरिया से तात्पर्य उस क्षेत्रफल से है जैसा कि इस प्रयोजन के लिए दिनांक 11 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
(19) आच्छादित क्षेत्र का तात्पर्य नींव क्षेत्र पर, जिस पर भवन का सन्निर्माण किया जाता है, प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्र से है।
(20) मौहल्ले की श्रेणी से तात्पर्य, मौहल्ले में विकास की स्थिति, भवनों की स्थिति, नाली सड़क, स्थानीय लोगों के रहन-सहन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत की गयी से है।
(21) मार्ग की चौडाई से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित सरकारी नाला/नाली के मध्य की दूरी से है।
4- कारपेट क्षेत्रफल की गणना विधि- प्रत्येक तल के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी- (1) कक्ष- आंतरिक आयाम की पूर्ण माप (वर्ग फुट में)।
(2) आच्छादित बरामदा- आंतरिक आयाम की पूर्ण माप (वर्ग फुट में)।
(3) बाल्कनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह- आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)।
(4) गैराज- आंतरिक आयाम की 25 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)।
(5) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।
स्पष्टीकरण- उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के प्रयोजनों के लिये किसी भवन का मानक किराया, अनुबंधित किराया या युक्ति-युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 10855- वार्षिक मूल्य की गणना विधि-
(1) आवासीय भवन/भूमि का वार्षिक मूल्य = 12 x क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर x भवन का कारपेट एरिया।
या
आवासीय भवन/भूमि का वार्षिक मूल्य = 12 x क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर x भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।
एवं
(2) व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 x 2 x क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर x भवन का कारपेट एरिया।
या
व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 x 2 x क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर x भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।
एवं
(3) औद्योगिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 x 3 x क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर x भवन का कारपेट एरिया।
या
औद्योगिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 x 3 x क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर x भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।
स्पष्टीकरण- मिश्रित भवनों के लिए वार्षिक मूल्य, आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक सभी के वार्षिक मूल्य की अलग-अलग गणना के योग के बराबर होगा।
6- वार्षिक मूल्य के आधार पर आंगणित कर से सम्बन्धित आधार भूत तथ्य-
(1) प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर इस प्रकार होगा जैसी कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार भवन एवं भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सक्रिल दर के आधार पर नियत किया जायेगा। प्रथम बार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का निर्धारण करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका को सूचित किया जायेगा। यदि 2 वर्षों के उपरान्त प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो वर्तमान उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 2 में निर्धारित प्रथम प्रयोज्य दरों को आधार मानते हुए अग्रिम प्रति 2 वर्षों हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि से मूल्यांकन किया जायेगा। उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 1 एवं 2 यथा आवश्यकता प्रकाशन पृथक से किया जा सकता है।
(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका क्षेत्र या उसके भाग में उपविधि में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर का निर्धारण एवं कर निर्धारण सूची तैयार करवाई जायेगी।
(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी भवन एवं भूमि के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपने देनदारी का निर्धारण स्वयं किया जा सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबंधों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित करके साथ ऐसे सनिर्धारित विवरण-प्रपत्र में, जैसा कि नगर पालिका निर्धारित करें, जमा कर सकता है।
147 ट1086 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 (4) वार्षिक कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन एवं भूमि स्वामी या अध्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में नगर पालिका द्वारा निर्धारित वितरणी भर कर प्रस्तुत करेगा। यदि भवन नवनिर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण-पत्र नगर पालिका कार्यालय में जमा करेगा। अधिशासी अधिकारी द्वारा विवरणी में दर्ज सूचनाओं की शुद्धता का परीक्षण कराने हेतु प्रधिकृत कार्मिक/कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/कर निरीक्षक/पटल प्रभारी से भवन की जांच कराई जा सकती है।
(5) बिना समुचित कारण के उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल रहने या भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्य छिपाने, गलत सूचना भरने पर, कोई व्यक्ति रु0 1,000.00 से रु0 10,000.00 तक शास्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(6) उपधारा (5) एवं अधिनियम में विनिर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन एवं अधिनियम की धारा 140, 141, 142, 143, 144, 147 व 149 का प्रवर्तन अधिशासी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
(7) सम्पत्ति कर की स्वकर प्रणाली लागू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी के सम्बन्ध में सर्वे कराया जायेगा। सर्वेक्षण में समस्त सम्पत्तियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जायेगी। यदि किसी एक भवन में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों गतिविधियाँ पाई जाती है तो व्यवसायिक भवन को बटे या विशेष में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जायेगी। जिन भवनों/भूमियों के सम्बन्ध में स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हैं अथवा सर्वे में जिनके स्वामियों का पता नहीं चलता है तो सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व, ऐसे भवनों में रहने वाले किरायेदार/अध्यासी का ही होगा।
7- सम्पत्ति कर एवं अन्य कर की दर-
(1) भवन एवं भूमि के सापेक्ष अंगणित वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत सम्पत्ति कर निर्धारित होगा।इसके अतिरिक्त नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार भवनों पर जल कर भी अधिरोपित किया जायेगा। जो आवासीय भवनों पर वार्षिक सम्पत्तिकर का 30 प्रतिशत अथवा रु0 600 वार्षिक जो अधिक हो। व्यवसायिक भवनों पर वार्षिक सम्पत्तिकर का 40 प्रतिशत अथवा रु0 900 वार्षिक जो अधिक हो। औद्योगिक भवनों पर वार्षिक सम्पत्तिकर का 50 प्रतिशत अथवा रु0 1200 वार्षिक जो अधिक हो।
(2) भवन एवं भूमि के सापेक्ष अंगणित वार्षिक मूल्यांकन का दो प्रतिशत सफाई कर एवं दो प्रतिशत सीवर कर अधिरोपित किया जायेगा। लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि निकाय क्षेत्र में जब तक सीवर लाईन का कार्य पूर्ण होकर निकाय को हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तब तक सीवर कर प्रभावी नहीं होगा। सीवर लाईन का कार्य पूर्ण होकर निकाय को हस्तान्तरित होने के बाद सीवर कर स्वतः प्रभावी होगा।
8- वार्षिक मूल्य के निर्धारण में छूट-
(1) स्व अध्यासित भवनों के लिये वार्षिक मूल्य- भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो कि दस वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में उपविधि की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उसे यदि 32.5 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो वह अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा।
(2) किराये पर दिये गये भूमि एवं आवासीय भवन, जो कि दस वर्ष से अनधिक पुराना हो के मामले में उपविधि की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उसे 2.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना तो वह अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।
(3) किराये पर दिये गये व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन, अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या उपविधि की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य जो अधिक हो, पर किया जायेगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 10879- कर निर्धारण सूची का अधिप्रमाणन और उसकी अभिरक्षा-
(1) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।
(2) इस प्रकार अधिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा।
10- सम्पत्ति कर जमा करने के सम्बन्ध में प्रावधान-
(1) भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 30 सितम्बर तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
(2) भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 31 दिसम्बर तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
(3) भवन एवं भूमि के स्वामियों द्वारा 31 दिसम्बर के बाद 31 मार्च तक चालू मांग का सम्पत्ति कर जमा करने पर न तो कोई छूट दी जायेगी और न ही ब्याज आरोपित किया जायेगा। परन्तु 31 मार्च के पश्चात् सम्पत्ति कर जमा करने पर अर्थ दण्ड के रूप में 2 प्रतिशत मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना करों को जमा करने की तिथि से सम्बन्धित माह की अन्तिम तिथि तक की जायेगी।
(4) करों से सम्बन्धित धनराशि सीधे निकाय के बैंक खाते में जमा करने के सम्बन्ध में परिस्थितिजन्य निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।
(5) नगर पालिका की अन्य उपविधियों/अधिनियम/शासनादेशों आदि का उल्लंघन करने पर आरोपित शास्तियों को उल्लघंनकत्र्ता के सम्पत्ति कर खाते में अवशेष देनदारी के रूप में दर्ज किया जा सकता है एवं अवशेष करों/शास्तियों/देयताओं के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को यह विश्वास होने पर कि पर्याप्त समय के उपरान्त भी करदाता द्वारा देनदारियां नहीं चुकाई गयी हैं, समस्त देनदारियों को भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।
11- कर मुक्ति प्रावधान- भवन एवं भूमि दोनों के सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण, नगर पालिका सीमा में स्थित निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त भवनों और भूमि के सम्बन्ध में किया जायेगा-
(1) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि-यथा श्मशान एवं कब्रिस्तान आदि
(2) भवनों और भूमि या उसके भाग, जिनका अधिभोग और उपयोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए, अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था और उनके खेल के मैदान या क्रीडा स्टेडियम के लिये किया जाता हो।
(3) ऐसे भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप से राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो। शैक्षणिक और क्रीड़ा गतिविधियोें से इतर परिसर कर मुक्ति दायरे से बाहर होगें।
(4) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासीय भवन, जो तीस वर्ग मीटर माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक कारपेट क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड पर निर्मित हों, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हों।
(5) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे सस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्याधीन हो।
(6) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहां के जहां भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबन्ध लागू होते है।
(7) शासन के विभिन्न आदेशों अथवा मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णण के अधीन यदि किसी वर्ग/क्षेत्र/व्यक्ति/संस्था को कर मुक्त अथवा कर में छूट का प्रावधान किया गया है। तो वह भी उपनियमावली पर प्रभावी रहेगा।
1088 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 812- विशेष वर्गाें के लिये प्रावधान- निराश्रित, असाध्य रोग से पीड़ित, विधवा एवं दिव्यांग सम्पत्ति स्वामी कोजिसकी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की उपयुक्त रूप से गणना की गई हो, वह अत्यधिक हो। वहां नगर पालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे उचित प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि कर की राशि किसी भी दशा में गणना की गई धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
13- शास्ति एवं अर्थदण्ड- इस उपविधि के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने अथवा भवन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने पर, गलत जानकारी देने पर कर निर्धारण को निरस्त कर, जमा कर को जब्त करते हुए सम्पत्ति स्वामि/भूमि स्वामी पर रु0 1,000.00 से रु0 10,000.00 तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।
14- उपसंहार- इस उपविधि के प्रचलन में आते ही नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा की पूर्व में प्रचलित जलकर /सम्पत्ति कर उपविधि स्वतः ही खण्डित मानी जायेगी। यद्यपि कि पूर्व प्रचलित उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित सभी अवशेष देयताओं की वसूली की जायेगी।
खण्ड (ख)
1- नगर में स्थित विभिन्न मौहल्लों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण-
ए- श्रेणी के मौहल्ले- गोला बाजार, कंजड़ान, पड़ाव पश्चिमी मध्य, पड़ाव पश्चिमी, पड़ाव मध्य, पड़ाव पूर्वी, संचरही पूर्वी, संचरही पश्चिमी, पोख्ता दरवाजा, मुट्ठीगंज दक्षिणी, मुट्ठीगंज मध्य उत्तरी।
बी- श्रेणी के मौहल्ले- नयाबाजार, पड़ाव मध्य पूर्वी, कहरान पूर्वी, मुट्ठीगंज उत्तरी पश्चिमी, मुट्ठीगंज उत्तरी पूर्वी, रेलवे कालोनी, संचरही मध्य।
सी- श्रेणी के मौहल्ले- कहरान मध्य, कहरान पश्चिमी, चाईं टोला पूर्वी, मुट्ठीगंज पूर्वी, शुगरमिल पश्चिमी, शुगर मिल पूर्वी, संचरही दक्षिणी
नोट- उक्त वर्णित मौहल्ला के अतिरिक्त कोई नया मौहल्ला या छूटा हुआ मौहल्ला उसके पास में सम्मिलित माना जायेगा।
2- नगर में स्थित विभिन्न श्रेणी के मौहलों में स्थित आवासीय भवनों/भूमि हेतु मार्ग की चौड़ाई के आधार पर स्वकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित मासिक किराया दर (रु0 प्रति वर्ग फुट में)।
मासिक किराया दर (प्रति वर्ग फुट में)
3 मीटर तक चौड़ाई के मार्ग 3 मीटर से अधिक व 5 मीटर
मौहल्ले की श्रेणी
तक चौड़ाई के मार्ग
5 मीटर से अधिक चौड़ाई के मार्ग
भूमि कच्चा भवन
पक्का भवन
भूमि कच्चा
भवन
अर्द्व अर्द्व पक्का भूमि कच्चा अर्द्व पक्का
पक्का पक्का भवन भवन पक्का भवन
भवन भवन भवन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0 रु0
ए 0.40 0.70 1.00 1.30 0.50 0.80 1.10 1.40 0.60 0.90 1.20 1.50
बी 0.30 0.60 0.90 1.20 0.40 0.70 1.00 1.30 0.50 0.80 1.10 1.40
सी 0.20 0.50 0.80 1.10 0.30 0.60 0.90 1.20 0.40 0.70 1.00 1.30
नोट- उपरोक्त दरों का प्रकाशन पृथक से भी किया जा सकेगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1089खण्ड (ग)
सम्पत्ति के हस्तानान्तरण सम्बन्धी नियम/सम्पत्ति रजिस्टर में नाम परिवर्तन सम्बन्धी नियम।
(1) यदि किसी भवन अथवा भूमि का जिस पर कर आरोपित है, स्वामित्व हस्तानान्तरित होता है, तो स्वत्व हस्तानान्तरित करने वाले व्यक्ति या संस्था अथवा स्वत्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था, ऐसे हस्तानान्तरण के 3 माह के अन्दर उसकी सूचना, बैनामें की प्रमाणित छायाप्रति अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति व अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन शुल्क देना होगा।अन्यथा की स्थिति में रु0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा। शुल्क जमा करने का दायित्व स्वत्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था का होगा।
(2) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस/ उत्तरराधिकारी द्वारा मृत्यु की दिनांक से 3 माह के अन्दर इसकी लिखित सूचना मय अभिलेखों के नामान्तरण शुल्क के साथ नगर पालिका में जमा करते हुए अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना होगा। अन्यथा रु0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
(3) आवेदन शुल्क नामान्तरण हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति की कीमत या वर्तमान में प्रचलित सक्रिल दर के अनुसार सम्पत्ति की कीमत (जो अधिक हो) का 0.50 प्रतिशत होगा। जिसे निकाय में जमा करते हुए अधिशासी अधिकारी को आवेदन प्रेषित करना होगा।
(4) उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 1 में प्रचलित मौहल्लों की श्रेणी ए, बी एवं सी हेतु नामान्तरण शुल्क क्रमशः रु0 600, 500 एवं 400 निर्धारित है। निराश्रित-विधवा, दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के हक में नामान्तरण होने की दशा में निर्धारित नामान्तरण शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
(5) नामान्तरण के आवेदन का निस्तारण अधिकतम 3 माह के अन्दर कर दिया जायेगा।
सत्येन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, गोण्डा।
13 मार्च, 2024 श्री सोनल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण दयाल सूचना
अग्रवाल, श्रीमती रानी अग्रवाल पत्नी स्व0 विनोद कुमार सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि
अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं। फर्म में उनका मे0 एस0आर0एन0एम0 एन्टरप्राइजेज, ए 24/25 मोती कोई लेन देन बकाया नही है फर्म का पूर्व पता ए 24/25 कुंज मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री सोनल अग्रवाल मोती कुंज मथुरा को परिवर्तित कर नया पता-जयश्री पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल, श्रीमती रानी अग्रवाल पत्नी कालोनी शाह गंज दरवाजा मथुरा कर दिया गया है फर्म स्व0 विनोद कुमार अग्रवाल श्री प्रवीन कुमार पोनिया पुत्र के पूर्व पते पर कोई लेनदारी-देनदारी बकाया नही है।
श्री राम कुमार प्रताप सिंह, श्री रितेश अग्रवाल पुत्र
अब फर्म को श्री प्रवीन कुमार पोनिया, श्री रितेश अग्रवाल, श्री महेश चन्द्र अग्रवाल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म श्री राज कुमार अग्रवाल, श्री अंकित चौधरी संचालन दिनांक 15 सितम्बर, 2023 को संचालन की थी दिनांक करेंगे।
13 मार्च, 2024 से श्री राजकुमार अग्रवाल पुत्र श्री रमेश
प्रवीन कुमार पोनिया, चन्द अग्रवाल, श्री अंकित चौधरी पुत्र श्री भगवान सिंह
साझेदार।
चौधरी नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है, दिनांक1090 उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि
मे0 श्री कृष्णा डेवलेपर्स, रामश्री टावर्स, महोली रोड, मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री बदन सिंह, श्री कुनाल अग्रवाल, श्री राहुल कुमार गोयल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्रीमती नेहा अग्रवाल, श्रीमती हेमा अग्र्रवाल, श्रीमती सेानल अग्रवाल, श्रीमती प्रकाश देवी, श्रीमती पूनम बंसल, श्री रवि चौधरी हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 22 फरवरी, 2024 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्री अंशुल अग्रवाल फर्म में साझेदार हो गये है एवं श्रीमती पूनम बंसल फर्म से पृथक हो गई है। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से अब फर्म को श्री बदन सिंह, श्री कुनाल अग्रवाल, श्री राहुल कुमार गोयल, श्रीमती श्वेता अग्र्रवाल, श्रीमती नेहा अग्रवाल, श्रीमती हेमा अग्रवाल, श्री सोनल अग्र्रवाल, श्रीमती प्रकाश देवी, श्री रवि चौधरी, श्री अंशुल अग्रवाल साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।
बदन सिंह,
साझेदार।
अग्रवाल एवं श्री पारस बंसल थे। पार्टनर श्री सचिन अग्रवाल एवं श्री पारस बंसल ने दिनांक 21 जुलाई, 2023 को रिटायरमेंट लेकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है, जिनके स्थान पर उक्त दिनांक को श्री नितिन अग्रवाल एवं श्री नितिन बंसल शामिल हो गये है। दिनांक 21 सितम्बर, 2024 को श्री अनिल गौड़ एवं श्री नितिन बंसल ने रिटायरमेंट लेकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। इस प्रकार उक्त फर्म में अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री मोहित गगनेजा, श्री आफताब आलम एवं श्री नितिन आग्रवाल रह गये है। रिटायरमेन्ट लेने वाले पार्टनर की उक्त फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। स्थापना के समय फर्म का पता-थर्ड फ्लोर अबोव के0 इण्टरनेशनल बिहाईन्ड कुन्दन पैट्रोल पम्प दिल्ली रोड, मुरादाबाद जिसको दिनांक 21 जुलाई, 2024 को परिवर्तित करके सेकेण्ड फ्लोर इलेवन ऑर्चिड अबोव फॉक्सवैगन शोरूम नियर सर्किट हाउस दिल्ली रोड, मुरादाबाद किया गया था, दिनांक 21 सितम्बर, 2024 को उक्त पता- परिवर्तित करके नया पता- राम चौक नियर गौतमबुद्ध, पार्क पी0ए0सी0 खुशहालपुर रोड कांशीरामनगर, मुरादाबाद-244001 कर दिया गया है।
मोहित गगनेजा,
मेसर्स अमायरा हाइट्स इन्फ्रा, सूचना
थर्ड फ्लोर अबोव के0 इण्टरनेशनल,
बिहाईन्ड कुन्दन पैट्रोल पम्प, दिल्ली रोड, मुरादाबाद उ0प्र0।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुशीला कुमारी पुत्री शंकर लाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मैने अपना स्वास्थय ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम सुशीला कुमारी से बदलकर सुदृष्टि सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे सुदृष्टि सिंह पुत्री शंकर लाल पत्नी भुवन गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सुदृष्टि सिंह,
पता- म0सं0 02/66, सेक्टर-2,
राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद,
गाजियाबादा, उ0प्र0 पिन-201005
सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मुस्कान कुमारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या- 219279027510 में उसका नाम अनुष्का कुमारी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को मुस्कान कुमारी पुत्री अवधेश के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सूचना
एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।
अवधेश, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अमायरा हाइट्स इन्फ्रा, थर्ड फ्लोर अबोव के0 इण्टरनेशनल बिहाईन्ड कुन्दन पैट्रोल पम्प दिल्ली रोड, मुरादाबाद नामक फर्म में पांच पार्टनर श्री अनिल गौड़, श्री मोहित गगनेजा, श्री आफताब आलम, श्री सचिन
पुत्र-रामदुलारे पता-ओनावल, पो0 डेढगावा, थाना व वि0 ख0 व तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उ0प्र0।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 02 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 11, 1946 शक संवत्) 1091सूचना
NOTICE
This is to declare that partnership deed of
M/s Sainik Security Services PAN No:
ABUFS6779H is amended from 1st April 2024 and
Shri Narsingh Bahadur Singh is retired from this
partnership and his share in partnership (75% Share)
is transferred on the name of Shri Gaurav Singh
(45% Share), Smt Poonam Singh (20% Share) and सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम एस्टरबहेन पवार पुत्री सोमनाथ भाई है जो मेरे पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 663788452708 में मेरा नाम माही अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम एस्टरबहेन पवार पुत्री सोमनाथ भाई पत्नी सूरज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।
Mr Ved Singh (10% Share)
Gaurav Singh,
Partner
M/s Sainik Security Services,
The Mall Road Cantonment,
Varanasi.
एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है। एस्टरबहेन पवार पता- पनासा बनकटा, तहसील-करछना खाई, जनपद-प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0-31 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।