रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 16 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [संख्या 46
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।
विषय पृष्ठ संख्या
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0
3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश .. 975 975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश
837-870
भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
975
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
1500
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 869-874
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट
के अभिनिर्णय
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के
अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975
भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का
क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका
परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत,
खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)
भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 1105-1117 975
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975
126 क838 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
नियुक्ति विभाग
अनुभाग-1
सेवानिवृत्ति
27 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 1002/दो-1-2023-19/1(4)/2010-उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे-
1- श्री रजनीश गुप्ता, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1990), अपर मुख्य सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- श्री अनिल कुमार मिश्रा, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2011) कुल सचिव, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
आज्ञा से, धनन्जय शुक्ला, विशेष सचिव।
अनुभाग-5 प्रोन्नति
31 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 2621/दो-5-2023-35(27)/2020-श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 1999 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के एबव सुपर टाइम वेतनमान रु0 1,82,200- 2,24,100 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-15) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
क्रमांक अधिकारी का नाम बैच
1 2 3
सर्वश्री/श्रीमती-
1 नवदीप रिणवा
1999
2 पी0 गुरूप्रसाद
1999
3 रविन्द्र
1999
4 संयुक्ता समद्दार
1999
सं0 2622/दो-5-2023-35(27)/2020-श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2008 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 839 क्रमांक अधिकारी का नाम बैच
1 2 3
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-
1 किंजल सिंह
2008
2 सौम्या अग्रवाल
2008
3 पवन कुमार
2008
4 अमृत त्रिपाठी
2008
5 बी0 चन्द्रकला
2008
6 अनिल ढींगड़ा
2008
7 राजेश कुमार-I
2008
8 बाल कृष्ण त्रिपाठी 2008
9 चन्द्र भूषण सिंह 2008
10 बिमल कुमार दुबे 2008
11 सुखलाल भारती 2008
12 डॉ0 वेद पति मिश्रा 2008
13 अखिलेश सिंह
2008
2- यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारीगण आगामी 02 वर्षो में मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम (MCTP) फेज-4 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।
सं0 2623/दो-5-2023-35(27)/2020-श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2008 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को सुपर टाइम वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोफार्मा प्रोन्नति की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
क्रमांक अधिकारी का नाम बैच
1 2 3
सर्वश्री-
1 डॉ0 सरोज कुमार 2008
2 कुमार रविकान्त सिंह 2008
3 डॉ0 काजल
2008
2- यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारीगण आगामी 02 वर्षो में मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम (MCTP) फेज-4 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।
840 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1
सं0 2624/दो-5-2023-35(27)/2020-श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष
2008 बैच के अधिकारी श्री के0 विजयेन्द्र पाण्डियन को सुपर टाइम वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200 (पे-मैट्रिक्स में
लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्द्वारा
प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करती हैं-
2- यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारी आगामी 02 वर्षो में मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम
(MCTP) फेज-4 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।
सं0 2625/दो-5-2023-35(27)/2020-श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष
2011 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0
1,23,100-2,15,900 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 अथवा कार्य भार ग्रहण करने की तिथि, जो
भी बाद में हो, से एतद्द्वारा प्रोन्नति की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
क्रमांक अधिकारी का नाम बैच
1 2 3
सर्वश्री/श्रीमती-
1 पुलकित खरे 2011
2 कुनाल सिल्कू 2011
3 विशाख जी0 2011
4 अरविन्द मलप्पा बंगारी 2011
5 नवनीत सिंह चहल 2011
6 अमित किशोर 2011
7 मनीष कुमार वर्मा 2011
8 डा0 मन्नान अख्तर 2011
9 ऋषिरेन्द्र कुमार 2011
10 शिव सहाय अवस्थी 2011
11 दीपक मीणा 2011
12 अमित कुमार सिंह 2011
13 महेन्द्र बहादुर सिंह 2011
14 आन्द्रा वामसी 2011
15 कृष्णा करूनेश 2011
16 रविन्द्र कुमार-II 2011
17 श्रुति 2011
18 कृष्ण कुमार गुप्ता 2011
19 अवधेश कुमार तिवारी 2011
20 ओम प्रकाश राय 2011
21 उदय भानु त्रिपाठी 2011
2- यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारी आगामी 02 वर्षो में मिड कैरियर प्रशिक्षण प्रोग्राम (MCTP) फेज-3 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेंगे।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 841अनुभाग-4
अस्थाई/नियुक्ति
04 जनवरी, 2024 ई0
सं0 09/दो-4-2024-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु0 77,840- 1,36,520 (पुराना वेतनमान रु0 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम पिता/पति
वर्तमान पता
का नाम
क्रमांक लोक सेवा आयोग की सूची की क्रमांक
1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
1 1 051312 NISHI GUPTA श्री निरंकार 120/70ए, लाजपत नगर,
गुप्ता कानपुर नगर, उ0प्र0-208012
निशी गुप्ता
2 15 032492 NIDHI MISHRA श्री हरि —ष्णा 1769 सी पिकौरा शिव गुलाम,
मिश्रा गायत्री शक्ति पीठ के पीछे
निधि मिश्रा
रोडवेज तिराहा, बस्ती, उ0प्र0-
272001
3 28 000849 KAMAL KANT श्री शैलेश टाइप-3 क्वाटर नं0-9, पोस्टल
TIWARI
कुमार तिवारी कॉलोनी, राजाजीपुरम, आवास
विकास कॉलोनी, लखनऊ,
कमल कान्त तिवारी
उ0प्र0-226017
4 31 016139 SONAKSHI
श्री अनुज C/O सत्य सांई फिलिंग
SINGHAL
सिंघल स्टेशन, ग्राम हरिपुर, पोस्ट
कलसी गेट, देहरादून,
सोनाक्षी सिंघल
उत्तराखंड-248159
5 32 016700 TANAY AKASH श्री रंजन
डुमरामा, थाना अमरपुर,
कुमार जनपद-बांका, बिहार-813101
तनय आकाश
6 38 013562 ABHA RANI
श्री शिव रानीपुर, बासुदेवपुर बीरा,
शंकर प्रसाद दरभंगा, बिहार-846005
आभा रानी
7 39 022141 VINAY KUMAR श्री अश्वनी 8ए, हेस्टिंग्स रोड, नियर हाई
PANDEY
कुमार पाण्डेय कोर्ट गेट नं0-3 वी, सिविल
लाईन, प्रधान डाकघर,
विनय कुमार पाण्डेय
प्रयागराज, उ0प्र0-211001842 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
8 41 010353 PAWAN KUMAR
SHARMA
श्री अक्षयवर नाथ
पवन कुमार शर्मा
सरस्वती शिशु मन्दिर, नियर आयरन स्टील फैक्ट्री, मानिक नगर, दरगहिया नीना थापा कूड़ाघाट, गोरखपुर, उ0प्र0- 273008
9 45 026164 ANKITA
श्री वीरेश कुमार
अंकिता
म0नं0-62, ग्राम आखलोर पो0- रोहाना मिल्स, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251202
10 46 000443 AKANKSHA
PATHAK
श्री राधे रमन पाठक
आकांक्षा पाठक
सुषमा पाठक, सी-90, एल0डी0ए0 कॉलोनी, सेक्टर- जी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ0प्र0-226012
11 50 050957 SHAIFALI
CHANDRAVANSHI
श्री महेश चन्द्रवंशी
ई-261, नियर भगत सिंह चौक, गोविन्दपुरी, गाजियाबाद, उ0प्र0-201201
शैफाली चन्द्रवंशी
12 51 055877 SHAILJA श्री राज ग्राम-नगला अर्जुन, पोस्ट-
शैलजा बहादुर सिंह सेमरा, आगरा, उ0प्र0-283126
मौर्या
13 52 005138 SHELLY SHARAN श्री दयाल गैर वैशाली विठोरिया नं0-1
शैली शरण शरण ऊंचा पुल, हरिपुर नायक,
नैनीताल उत्तराखण्ड-263139
14 56 023382 ABHINAV श्री सत्य पूनम त्रिपाठी, 110, विनम्र
TRIPATHI प्रकाश त्रिपाठी खण्ड 1, लखनऊ, उ0प्र0-
226010
अभिनव त्रिपाठी
15 62 010654 PRERNA YADAV श्री अशोक कुमार यादव
प्रेरणा यादव
के-6, केशव पुरम, आवास विकास 1 कल्याणपुर, पोस्ट- एन0एस0आई0 कानपुर नगर, उ0प्र0-208017
16 66 066445 AYUSHI
श्री अरविन्द कुमार दुबे
आयुपी
म0नं0-85/20, शिवपुरम सफीपुर नियर एस्सार पेट्रोल पंप, पी0ए0 सफीपुर पनियाला रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247667
17 67 011653 PAWAN SINGH
TOMAR
श्री बिहारी सिंह तोमर
शिक्षक कालोनी नई वस्ती, सब्जी मण्डी रोड मुरैना, मध्य प्रदेश-476115
पवन सिंह तोमर
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 8431 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
18 69 021812 NEHA AGRAWAL श्री राकेश अग्रवाल
नेहा अग्रवाल
म0नं0-78, वार्ड नं0-8, न्यू मार्केट सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486889
19 78 043833 PRAGATI
श्री संजय मणि त्रिपाठी
प्रगति
ग्राम-खौरहवा, सिविल लाइन्स, गांधी नगर, अमहट, बस्ती, उ0प्र0-272001
20 79 011683 AKASH YADAV श्री केहर सिंह यादव
आकाश यादव
166, इन्द्रा कॉलोनी, कटघर नियर हनुमान जी की मूर्ति, मुरादाबाद, उ0प्र0-244001
21 80 045479 SUKRITI SINGH श्री सुरेश सिंह 218जी/7सी, जे0पी0 नगर
सु—ति सिंह
सुलेम सरांय, प्रयागराज उ0प्र0-211011
22 81 032496 SACHIN NAYAL श्री दीनवन्धु नयाल
सचिन नयाल
608 एल-3 सोलानी इन्क्लेव न्यू आदर्श नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247667
23 90 021540 TANYA SINGH श्री समर पाल सिंह
तान्या सिंह
एल-1-5, शिक्षा अपार्टमेन्ट सेक्टर-6, वसुन्धरा, गाजियावाद, उ0प्र0-201012
24 91 016773 PIYUSH KUMAR श्री आलोक कुमार सिन्हा
पीयूष कुमार
फ्लैट नं0-201, शशि वीना कॉम्प्लेक्स, लेन नं0-15, आर्य समाज मन्दिर रोड, एस के पुरम, पटना, बिहार-801503
25 97 007062 AARUSH
श्री चन्द्र पाठक
आरूप
ग्राम-मूरघाट, डमरूआ रोड, कटरा वाई पास, गांधी नगर, बस्ती, उ0प्र0-272001
26 99 046141 VISHAL THAKUR श्री नन्द लाल ग्राम-कल्लर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश-174001
विशाल ठाकुर
27 100 038008 ISHA RAI
श्री आलोक राय
ईशा राय
बिन्दु राय, एन-8/209 सी-1, प्रज्ञा नगर कॉलोनी, सुन्दरपुर, वाराणसी, उ0प्र0-221005
28 102 016899 SONAL SINGH श्री जय बहादुर सिंह
सोनल सिंह
राम जीत सिंह, गौनर खास, गौनर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273201
29 107 070898 SHUBHANSHU
DAS
विश्वजीत दास
116/487, रावतपुर गांव, कानपुर नगर, उ0प्र0-208019
शुभान्शु दास
844 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 11 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
30 122 021400 TANYA SHARMA श्री विजय कुमार शर्मा
266/88 भदेवां, ऐशबाग, लखनऊ, उ0प्र0-226004
तान्या शर्मा
31 128 028362 ABHISHEK
JAISWAL
एच-203, ग्राम-मालदेवा, दुद्धी, सोनभद्र, उ0प्र0-231208
श्री नवल किशोर जायसवाल
अभिषेक जायसवाल
32 130 007971 MEGHALI SINGH श्री आर बी सिंह
मेघाली सिंह
एल डी-175, सेक्टर-एफ, एल0डी0ए0 कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ0प्र0-226012
33 131 003883 AKANSHA SINGH श्री बाबू सिंह अरिहन्त निवास एस-ए 78/3,
आकांक्षा सिंह
ए ब्लाक शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उ0प्र0-201002
34 137 018524 ANKIT KUMAR श्री सूर्य बक्श सिंह
अंकित कुमार
ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट- हरिवंशपुर बुजुर्ग, जिला-वस्ती, उ0प्र0-272131
35 147 010496 ROHIT PATEL श्री श्रवण पटेल
रोहित पटेल
नियर पंचायत भवन, डोमरी, पड़ाव ,पोस्ट-कुष्ठ सेवा आश्रम पड़ाव, वाराणसी, उ0प्र0- 221008
36 151 040123 AMAR SINGH श्री ठाकुर प्रसाद
अमर सिंह
म0नं0-86, प्रेमा विहार, नियर इण्डिया हॉस्पिटल, आलमनगर, लखनऊ, उ0प्र0-226017
37 161 007626 BHAWNA TOMER श्री प्रमोद तोमर
शाहपुर बड़ौली, बड़ौत, बागपत, उ0प्र0-250611
भावना तोमर
38 172 016329 KARISHMA
YADAV
श्री कैलाश सिंह यादव
करिश्मा यादव
रूम नं0-223, एचओआर, बूमन कॉलेज कैम्पस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयागराज, उ0प्र0- 211002
39 176 030831 MOHD JUNED श्री दिलशाद अहमद
मोहम्मद जुनेद
99, नियर सिविल कोर्ट मोहल्ला खत्रीपुरा, बहराइच, उ0प्र0-271801
40 181 067195 RIPUDAMAN
SINGH
श्री सुबाष चन्द्र सिंह
धन्नूपुर कॉलोनी शकर मण्डी, सदर, जौनपुर, उ0प्र0-222001
रिपुदमन सिंह
41 202 036483 AMAN RAI
श्री आनन्द कुमार राय
अमन राय
एनटीपीसी रम्मम हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट-III, सजबोटे, कोलवोंग विजनवारी, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल-734201भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 845 1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
42 212 046144 ANUBALA SHARMA
श्री सतगुरू प्रसाद शर्मा
अनुबाला शर्मा
म0नं0-585, ग्राम व पोस्ट- सिंझौली, मालीपुर रोड अकबरपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उ0प्र0-224235
43 218 060741 VYADISHA
YADAV
श्री आनन्द कुमार
व्यादिशा यादव
म0नं0-181 सेक्टर-11ए, वृन्दावन आवास विकास योजना, रायबरेली रोड लखनऊ उ0प्र0-226025
44 220 018596 RUCHI
श्री मंगत सिंह हरीश कुमार, सी-62 नन्द
रूचि
नगरी, 2 मोदीनगर, गाजियाबाद, उ0प्र0-201204
45 222 044644 ANSHUMAN
VIKRAM SINGH
श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह
इन्दु सिंह, एस0ए0-2 398-12- के, पाण्डेयपुर, वाराणसी उ0प्र0-221002
अंशुमान विक्रम सिंह
46 231 052478 SHREYANSH
NIGAM
श्री राजेश कुमार
ई-8, टाइप-4, गेट नं0-7, नई पुलिस लाइन, किंग्सवे कैम्प, नॉर्थ-बेस्ट, दिल्ली-110009
श्रेयांश निगम
47 233 021742 ABHINAV KUMAR
DUBEY
श्री अमरेश चन्द्र
14-लसमड़ा, पोस्ट-उमरहा, जिला-संत रविदास नगर (भदोही), उ0प्र0-221314
अभिनव कुमार दूबे
48 236 026204 ANKITA
श्री विजय शंकर
राम जानकी नगर, नवाबगंज, बाराबंकी, उ0प्र0-225001
अंकिता
49 237 041522 ABHISHEK SWAMI श्री भागवत प्रसाद स्वामी
अभिषेक स्वामी
C/O शकुन्तला स्वामी, म0नं0- 64, विकास नगर, कर्वी, चित्रकूट, उ0प्र0-210205
50 240 070493 PRATIBHA
CHAWDHARY
स्व0 लक्ष्मण प्रसाद चौधरी
C/O श्रीमती उर्मिला चौधरी, 7/648 जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उ0प्र0-226021
प्रतिभा चौधरी
51 245 067253 PRATEEK ARYA श्री राज कुमार आर्या
223बी 4, मझगवां यरकी, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224151
प्रतीक आर्या
52 248 043893 PRAGATI
श्री कैलाश चन्द
प्रगति
15130806, प्रीत विहार चामुण्डा मंदिर खुसालपुर रोड, मुरादाबाद, उ0प्र0-244001
53 250 000523 AKANKSHA
PUSHKAR
श्री धनी राम सी-1, ए-83, पोस्टल कॉलोनी, सेक्टर-17, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0-201301
आकांक्षा पुष्कर
127 क846 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
54 259 065723 ANAMIKA श्री नन्दलाल डी-12, जीआईसी कॉलोनी,
एटा, उ0प्र0-207001
अनामिका
55 260 024403 ALEKH NANDAN श्री कामता प्रसाद
आलेख नन्दन
808 ए एल0आर0पी0 कॉलोनी के पीछे, घसियारीपुरा, बहराइच, उ0प्र0-271801
56 71 001265 ARPIT RAJ श्री ध्रुव राज 214, विजय नगर कॉलोनी,
अर्पित राज
—ष्णा नगर, मानस नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226023
57 273 047788 JANHVI TRIPATHI
जान्हवी त्रिपाठी
श्री प्रमोद रूम नं0-12 जगन्नाथ गेस्ट हाउस, डेरा, तलचर, अंगुल, उड़ीमा-759103
58 276 038959 SUDHANSHU
SINGH
श्री राज बहादुर सिंह मौर्या
ग्राम-नगला अर्जुन, पोस्ट- सेमरा, जिला-आगरा, उ0प्र0- 283126
सुधांशु सिंह
59 282 014328 HEMANT KUMAR श्री राम सिंह 254, विजय नगर, हवेलिया
हेमन्त कुमार
झूंसी, प्रयागराज, उ0प्र0- 211019
60 294 013289 KAPIL SHARMA श्री प्रकाश चन्द शर्मा
कपिल शर्मा
112/3 पटवारी का बाग, दुजाना रोड, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0-203207
2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
09 जनवरी, 2024 ई0
सं0 22/दो-4-2024-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु0 77,840- 1,36,520 (पुराना वेतनमान रु0 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
क्रमांक लोक सेवा अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का
वर्तमान पता
नाम
आयोग की सूची की क्रमांक
1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
स्व0 रमेश चन्द्र मालवीय
1 165 063478 SHUBHAM MALVIYA शुभम मालवीय 2 221 019522 ABHILASHA श्री सुरेश चन्द्र सैनी
SAINI
अभिलाषा सैनी
529/457 मालवीय नगर, चौक, प्रयागराज, उ0प्र0 211003 फ्लैट नं0-206, टयूलिप ई- ओमेक्स रेजीडेन्सी-1, अर्जुनगंज, लखनऊ-226002भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 847 2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
आज्ञा से, डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव।
परिवर्तन
16 जनवरी, 2024 ई0
सं0 1273/दो-4-2024-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-16416-/IV- 3402/एडमिन0(ए), दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-250(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत श्री कुन्दन किशोर, अपर जिला जज, प्रतापगढ़ का नाम परिवर्तित कर कुन्दन किशोर सिंह किये जाने की एतद्द्वारा स्वी—ति प्रदान की जाती है।
आज्ञा से,
विजय कुमार संख्वार, विशेष सचिव।
अस्थाई/नियुक्ति
18 जनवरी, 2024 ई0
सं0 53/दो-4-2024-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु0 77,840- 1,36,520 (पुराना वेतनमान रु0 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का
वर्तमान पता
नाम
क्रमांक लोक सेवा आयोग की सूची की क्रमांक
1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
1 106 018376 RUBY SINGH श्री लेखराज सिंह
रूबी सिंह
म0नं0-78 नियर टेम्पल, कुसुम वाटिका, नियर बजना पुल, मथुरा, उ0प्र0-281001
2 187 026975 RAMESHT DHAR
511/के, इन्द्रप्रस्थ नगर,
DWIVEDI
श्री हरिणांक द्विवेदी
मंझनपुर, कौशाम्बी,
उ0प्र0-212207
रामेष्ट धर द्विवेदी
3 227 021380 TANYA SAXENA श्री कुश सक्सेना
तान्या सक्सेना
17/3, बिहारी लाल स्टेट, द माल रोड, कानपुर नगर, उ0प्र0-208001
4 266 004643 AKASH
श्री संजीव कुमार
आकाश
363 टीआरयू एयर फोर्स फलौदी, जोधपुर, राजस्थान-342301848 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 1 2 3 4 5 6
(सर्वश्री/सुश्री)-
5 277 074103 ANANYA SINGH श्री राज आरएमएलएनएलयू, गल्र्स
कुमार हॉस्टल, कमरा नं0-166, डा0
अनन्या सिंह
राम मनोहर लोहिया एनएलयू,
सेक्टर-डी1, एलडीए कॉलोनी,
कानपुर रोड योजना, लखनऊ,
उ0प्र0-226012
2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
आज्ञा से, डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव।
अनुभाग-1
सेवानिवृत्ति
31 जनवरी, 2024 ई0
सं0 95/दो-1-2024-19/1(4)/2010-भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री राजाराम, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0-2012), विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, अंधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जनवरी, 2024 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।
आज्ञा से, धनन्जय शुक्ला, विशेष सचिव।
अनुभाग-2
प्राकल्पिक प्रोन्नति
08 फरवरी, 2024 ई0
सं0 I/490475/2024-उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के विशेष वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13) से उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400- 67,000 ग्रेड पे रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में पदोन्नति हेतु दिनांक 02 फरवरी, 2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत श्री विनोद कुमार, तत्कालीन पी0सी0एस0, बैच- 2004 सम्प्रति आई0ए0एस0, (विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन) को उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,900/- (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति (पी0सी0एस0 संवर्ग में) की तिथि 22 सितम्बर, 2023 से प्राकल्पिक प्रोन्नति प्रदान करने की महामहिम राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वी— ति प्रदान करती हैं।
आज्ञा से, डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 849अनुभाग-4
कार्यालय-ज्ञाप
12 फरवरी, 2023 ई0
सं0 17/दो-4-2024-26/2(5)/2011-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वी—ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-
क्र0 सं0
न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल
वर्ष विश्वविद्यालय का नाम
डिग्री/ उपाधि
सहायक निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक
1 2 3 4 5 6
1 श्री देवेन्द्र नाथ गोस्वामी,
संख्या-168/IV-3697
एल0एल0एम0 2018 दि ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी
/एडमिन(ए-1),
दिनांक 05 जनवरी, 2023
तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मेरठ सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, मेरठ
आज्ञा से, विजय कुमार संखवार, विशेष सचिव।
अनुभाग-2
प्रोन्नति
13 फरवरी, 2024 ई0
सं0 120/दो-2-2024-19/2(20)/2017टी0सी0-विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600/- (लेवल-11) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को चयन वेतनमान, वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 7,600/- (लेवल-12) में वर्तमान पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्राकल्पिक प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वी—ति एतद्द्वारा प्रदान करती हैं-
क्रम सं0 अधिकारी का नाम एवं तैनाती का पदनाम बैच प्रोन्नति की तिथि
1 2 3 4
1 मदनान्तक प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, बांदा. सम्प्रति स्थानान्तरणाधीन अपर आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
2 रिंकी जायसवाल, अपर जिलाधिकारी
(भू0अ0), कानपुर नगर।
2009 कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 11 दिसम्बर, 2018 से प्राकल्पिक प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति।
2011 कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 07 जनवरी, 2022 से प्राकल्पिक प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति।
850 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1अनुभाग-4
अस्थाई/नियुक्ति
19 फरवरी, 2024 ई0
सं0 112/दो-4-2024-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थी को वेतनमान रु0 77,840- 1,36,520 (पुराना वेतनमान रु0 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
क्रमांक लोक सेवा आयोग अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का
वर्तमान पता
नाम
की सूची की क्रमांक
1 2 3 4 5 6
1 55 060433 PRASHANT
KUMAR
श्री ओम प्रकाश
ब्लॉक-1बी, सीपीडब्लूडी0 कॉलोनी, बसन्त बिहार, नई दिल्ली-110057
प्रशांत कुमार
2- उपरोक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
आज्ञा से, डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव।
कार्यालय-ज्ञाप
19 मार्च, 2024 ई0
सं0 177/दो-4-2024-26/2(5)/2011-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री/डॉक्टरेट उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वी—ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-
वर्ष क्र0 सं0
न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल
विश्वविद्यालय का नाम डिग्री/ उपाधि
महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक
1 2 3 4 5 6
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-
1 भूपेन्द्र प्रताप, तत्कालीन अपर संख्या-2846/IV-3843
एल0एल0एम0 2022
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
/एडमिन(ए-1),
दिनांक 05.03.2024
जिला जज (एफ टी सी), सहारनपुर सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहारनपुरभाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 851 1 2 3 4 5 6
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-
2 रितिका त्यागी, अपर जिला जज संख्या-2896/IV-5437
(एफ टी सी), बुलन्दशहर
एल0एल0एम0 2012
/एडमिन(ए-1),
दिनांक 05.03.2024
3 कुमुद उपाध्याय, तत्कालीन मुख्य हेमवती नन्दन बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
संख्या-2852/IV-4282
एल0एल0एम0 2020 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
/एडमिन(ए-1),
दिनांक 05.03.2024
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर सम्प्रति अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), प्रतापगढ़
4 शहजाद अली, अपर जिला जज संख्या-2855/IV-5470
(एफ टी सी), बुलन्दशहर
2009 महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक
/एडमिन(ए-1),
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
दिनांक 05.03.2024
5 अभिनव यादव-I, मुख्य न्यायिक संख्या-2894/IV-4135
मजिस्ट्रेट, बिजनौर
एल0एल0एम0 2022 कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
/एडमिन(ए-1),
दिनांक 05.03.2024
संख्या-2654/IV-4846
एल0एल0एम0 2019
/एडमिन(ए-1),
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ
दिनांक 29.02.2024
6 शिवांगी चौधरी, तत्कालीन अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), झांसी सम्प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर
संख्या-2652/IV-5267
एल0एल0एम0 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद
/एडमिन(ए-1),
दिनांक 29.02.2024
7 शिव शक्ति हर्ष वर्धन, तत्कालीन सिविल जज (जूनियर डिवीजन), आजमगढ़ सम्प्रति सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सीतापुर
संख्या-2650/IV-5395
8 विकास श्रीवास्तव-I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
पी0एच0डी0 2011 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
/एडमिन(ए-1),
दिनांक 29.02.2024
9 प्रीती भास्कर, निबन्धक, भूमि संख्या-2656/IV-5244
पी0एच0डी0 2020
/एडमिन(ए-1),
अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन प्राधिकरण, झांसी बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
दिनांक 29.02.2024
2- उक्त तालिका के क्रम संख्या-8 एवं 9 पर अंकित न्यायिक अधिकारी का नाम के पहले डॉक्टर लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
852 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 121 मार्च, 2024 ई0
सं0 204/दो-4-2024-26/2(5)/2011-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/डॉक्टरेट उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वी—ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-
वर्ष क्र0 सं0
न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल
विश्वविद्यालय का नाम
डिग्री/ उपाधि
महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक
1 2 3 4 5 6
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-
संख्या-2960/IV-3214
एल0एल0एम0 2022
/एडमिन(ए-1),
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 06.03.2024
1 अल्पना शुक्ला, तत्कालीन विशेष जज (एससी/एसटी, प्री0 ऑफ एट्रोसिटी एक्ट), उन्नाव सम्प्रति विधि अधिकारी, मानवाधिकार आयोग, लखनऊ
2 इन्दिरा सिंह, अपर जिला एवं संख्या-3102/IV-3036
एल0एल0एम0 2021 सत्र न्यायाधीश, देवरिया
/एडमिन(ए-1),
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 11.03.2024
संख्या-3148/IV-5128
एल0एल0एम0 2021
/एडमिन(ए-1),
3 महिमा चौधरी, तत्कालीन सिविल जज (जू0डि0), मुरादाबाद सम्प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांसगंज
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 12.03.2024
4 अंशिका लाल, निबन्धक, भूमि संख्या-3156/IV-5051
एल0एल0एम0 2022
/एडमिन(ए-1),
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 12.03.2024
अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण, मुरादाबाद
5 ज्योति प्रकाश सिंह, अपर सिविल संख्या-3150/IV-5097
एल0एल0एम0 2020 जज (जू0डि0), पीलीभीत
/एडमिन(ए-1),
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
दिनांक 12.03.2024
6 नेहा रूंगटा, तत्कालीन अपर संख्या-3177/IV-4104
एल0एल0एम0 2022
/एडमिन(ए-1),
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 12.03.2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद सम्प्रति न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय, गाजियाबाद
7 राजीव मुकुल पाण्डेय, अपर संख्या-3174/IV-4238
एल0एल0एम0 2022
/एडमिन(ए-1),
सिविल जज (सी0डि0) एसीजेएम, उन्नाव
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 12.03.2024
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 8531 2 3 4 5 6
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री-
संख्या-3172/IV-4439
एल0एल0एम0 2022 8 अशोक कुमार-XIII, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
/एडमिन(ए-1),
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 12.03.2024
संख्या-3158/IV-5174
एल0एल0एम0 2021
/एडमिन(ए-1),
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
दिनांक 12.03.2024
9 गगन दीप, तत्कालीन सिविल जज (जू0डि0), मैनपुरी सम्प्रति अपर सिविल जज (जू0डि0), मैनपुरी
संख्या-3104/IV-3508
पी0एच0डी0 2002 10 अनुपम गोयल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुजफ्फरनगर
/एडमिन(ए-1),
दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली
दिनांक 11.03.2024
2- उक्त तालिका के क्रम संख्या-10 पर अंकित न्यायिक अधिकारी का नाम के पहले डॉक्टर लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
26 मार्च, 2024 ई0
सं0 222/दो-4-2024-26/2(5)/2011-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/डॉक्टरेट उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की स्वी—ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-
वर्ष क्र0 सं0
न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनाती स्थल
विश्वविद्यालय का नाम
डिग्री/ उपाधि
महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक
1 2 3 4 5 6
सर्वश्री/श्रीमती-
संख्या-3438/IV-5141
एल0एल0एम0 2020
/एडमिन(ए-1),
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
दिनांक 16.03.2024
1 पारूल कुमारी, तत्कालीन सिविल जज (जू0डि0), सोनभद्र सम्प्रति अपर सिविल जज (जू0डि0) सोनभद्र
2 सन्दीप चौधरी, संयुक्त निबन्धक संख्या-3487/IV-3637
एल0एल0एम0 2023
/एडमिन(ए-1),
(न्यायिक), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
दिनांक 16.03.2024
3 मचला अग्रवाल, पीठासीन संख्या-3512/IV-4198
पी0एच0डी0 2014
/एडमिन(ए-1),
अधिकारी, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, बदायूं
सिंघानिया यूनिवर्सिटी, राजस्थान
दिनांक 16.03.2024
128 क854 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 2- उक्त तालिका के क्रम संख्या-3 पर अंकित न्यायिक अधिकारी का नाम के पहले डॉक्टर लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
आज्ञा से, विजय कुमार संखवार, विशेष सचिव।
अनुभाग-1
सेवानिवृत्ति
29 मार्च, 2024 ई0
सं0 319/दो-1-2024-19/1(4)/2010-उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 मार्च, 2024 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे-
1- श्री अमित मोहन प्रसाद, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1989), अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- श्रीमती कल्पना अवस्थी, आई0ए0एस0 (आर0आर0-1990), महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
आज्ञा से, धनन्जय शुक्ला, विशेष सचिव।
अनुभाग-4
शुद्धि-पत्र
05 अप्रैल, 2024 ई0
सं0 254/दो-4-2024-26/2(5)/2011-श्री देवेन्द्र नाथ गोस्वामी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री को उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखोें में रखे जाने की स्वी—ति प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-17/दो-4-2024-26/2(5)/2011, ''दिनांक 12 फरवरी, 2024'' के स्थान पर कार्यालय- ज्ञाप संख्या-17/दो-4-2024-26/2(5)/2011, ''दिनांक 12 फरवरी, 2023 एवं उक्त कार्यालय-ज्ञाप में सन्दर्भित महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-168/IV-3697/एडमिन(ए-1), दिनांक 05 जनवरी, 2024 के स्थान पर पत्र संख्या-168/IV-3697/एडमिन(ए-1), दिनांक 05 जनवरी, 2023 टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है।
2- अतः उक्त कार्यालय-ज्ञाप में अंकित तिथि ''दिनांक 12 फरवरी, 2023'' के स्थान पर ''दिनांक 12 फरवरी, 2024'' एवं महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र ''दिनांक 05 जनवरी, 2023'' के स्थान पर ''दिनांक 05 जनवरी, 2024'' पढ़ा जाय।
3- इस प्रकार उक्त कार्यालय-ज्ञाप की निर्गत तिथि एवं महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र की तिथि को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।
आज्ञा से, विजय कुमार संखवार, विशेष सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 855आयुष विभाग
अनुभाग-1
औपबन्धिक-नियुक्ति
19 जुलाई, 2023 ई0
सं0 4069/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री सुहैब मोहम्मद जैद पुत्र श्री मुहम्मद शोएब काश्मी का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद
मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री सुहैब पुत्र श्री मुहम्मद 241 54100086123 लखनऊ निवासी-544/3073, बाराबंकी मोहम्मद जैद शोएब काश्मी
चतुर्थ गली, शमनान
गार्डन, कैम्पबैल रोड,
लखनऊ-226003
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
856 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4070/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या- 493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री मो0 पुत्र श्री मो0 242 541000107301 लखनऊ निवासी-फ्लैट नं0-106, बाराबंकी आरिफ जलालुद्दीन
शिवगंगा अपार्टमेण्ट,
सेक्टर-13,
राजाजीपुरम्, लखनऊ-
206017
उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-
(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 857(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।
(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।
(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-
1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।
2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।
4- ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।
(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
औपबन्धिक नियुक्ति
सं0 4071/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री आरती यादव पत्नी श्री अमित यादव का विवरण निम्नवत् है-858 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 अभ्यर्थी का पति का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
सुश्री आरती W/o श्री 243 54100098526 लखनऊ निवासी-एल-1148, बाराबंकी यादव अमित यादव
विनीत खण्ड, गोमती
नगर, लखनऊ-226010
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 859(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4072/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-
अभ्यर्थी का पति का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्रीमती स्वाती W/o श्री 248 54100094168 लखनऊ निवासी-ए-52, कुर्मांचल उन्नाव गुप्ता उज्जवल
नगर, लखनऊ-226016 शिवहरे
उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-
(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।
(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।
(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।
(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।
(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-
1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।
2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।
860 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 13- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।
4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।
(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
औपबन्धिक नियुक्ति/विज्ञप्ति
सं0 4073/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री निधि गौतम पुत्री श्री राम हित का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
सुश्री निधि पुत्री श्री राम 262 54100071671 लखनऊ 592/सीएचएचए रायबरेली गौतम
हित
/620 भीम टोला,
खारिका, तेलीबाग,
लखनऊ-226025
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 861 (1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4074/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री भावना रस्तोगी पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी का विवरण निम्नवत् है-
स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम
रजिस्ट्रेशन नम्बर
गृह जनपद
जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
273 54100117016 लखनऊ निवासी-318/1 उन्नाव सुश्री भावना रस्तोगी
पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी
बशीरतगंज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ-226004
129 क862 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4075/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री पल्लवी गुप्ता पत्नी श्री राजेश यादव का विवरण निम्नवत् है-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 863 अभ्यर्थी का पति का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
सुश्री पल्लवी पत्नी श्री 276 54100109114 लखनऊ निवासी-35 मानस बाराबंकी गुप्ता राजेश यादव
नगर, जियामउ,
हजरतगंज, लखनऊ-
226001
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7)- संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-864 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 (i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4076/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री अतुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री उमा कान्त गुप्ता का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री अतुल पुत्र श्री उमा 293 54100090861 लखनऊ नवासी-ई-4013 39 हरदोई कुमार गुप्ता कान्त गुप्ता
सेक्टर 12 राजाजीपुरम
लखनऊ 226017
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 865(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4077/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री सिद्धार्थ पाल पुत्र श्री सभा जीत पाल का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री सिद्धार्थ पुत्र श्री सभा 297 54100123293 लखनऊ म0नं0-32, राम आसरे हरदोई पाल जीत पाल
पुरवा, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
866 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4078/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री अनुज कुमार पाल पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार पाल का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री अनुज पुत्र श्री
316 54100081997 लखनऊ निवासी-मकान नं0- हरदोई कुमार पाल शैलेन्द्र कुमार
596पी 026 कश्मीरी पाल
बाग कालोनी, न्यू
हैदरगंज-2, चौक,
लखनऊ-226003भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 867 2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4079/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री संजय शर्मा का विवरण निम्नवत् है-868 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
श्री नितिन पुत्र श्री संजय 365 54100077009 लखनऊ म0नं0-सी-79,
हरदोई शर्मा
शर्मा
विवेकानन्द पुरी,
निकट-आई0टी0
कालेज, महानगर,
लखनऊ-226006
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 869 (i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
सं0 4080/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री शाम्भवी मोहन श्रीवास्तव पुत्री श्री सत्येन्द्र मोहन श्रीवास्तव का विवरण निम्नवत् है-
अभ्यर्थी का पिता का नाम मा0 आयोग रजिस्ट्रेशन गृह
स्थायी पता तैनाती का नाम
द्वारा निर्गत नम्बर जनपद
जनपद मुख्य सूची में
क्रमांक
1 2 3 4 5 6 7
सुश्री शाम्भवी पुत्री श्री
376 54100067669 लखनऊ निवासी-2/659, रश्मि
वाराणसी मोहन सत्येन्द्र मोहन
खण्ड, शारदा नगर, श्रीवास्तव श्रीवास्तव
लखनऊ-226002
2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-
(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।
130 क870 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 (4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।
(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-
(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।
पी0एस0यू0पी0-33 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 16 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
AMENDMENT (ADMIN. 'G-I') SECTION
Office Memorandum
May 01, 2024
No. 391/Admin. G-1/Allahabad–The Court's Notification no. 134/Vlllc, Allahabad, dated 26 February, 2024 (Correction Slip no. 273), regarding amendment of Rule 6 and 11 of Chapter VII and amendment of Rule 6 of Chapter XVIII of the Allahabad High Court Rules, 1952 vide the "Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2024" is being withdrawn as per the resolution dated 24.04.2024 of Hon'ble Full Court.
NOTIFICATION
July 24, 2024
Correction Slip No. 275
No. 719/VIIIc, Allahabad––In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in the Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I, which shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
125 ख870 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
The Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2024
1- Short title and commencement.-
(1) These rules may be called the Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2024.
(2)- These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette. 2- Definition.- In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Rules, 1952.
3- Amendment of Rule 4 of Chapter IX.- In Rule 4 of Chapter IX of the Rules, the phrase 'his religious persuasion' shall be omitted.
Administrative (E-I) Section
Notice
August 8, 2024
No. 10811/XC-3/2024/Admin.(E-I)–"August 16, 2024 (Friday) is declared as Court non-sitting day and in lieu of the same, August 31, 2024 (Saturday) is declared as Court sitting day in the High .Court of Judicature at Allahabad as well as Lucknow Bench, Lucknow."
By order of the Court, Rajeev Bharti Registrar General.
जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
प्रारूप-19
नियम-27 का उपनियम (1)
(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-4 बिजनौर
8 अक्टूबर, 2024 ई0
अधिसूचना
सं0 3527/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर-अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-4, बिजनौर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन बिजनौर रजवाहा परियोजना हेतु जनपद बिजनौर, तहसील बिजनौर, परगना बिजनौर, ग्राम चिचरौली बंगर में कुल 0.420 हे0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनवर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 871 पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या- 3249/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर, दिनांक 01 मर्ई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 20 जुलाई, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।
अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनिय की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजना हेतु आवश्यक है।
अनुसूची-''क''
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 अर्जित किये जाने
वाला क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5 6
बिजनौर बिजनौर बिजनौर चिचरौली बंगर 172 0.420
टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
ह0 (अस्पष्ट) जिलाधिकारी, बिजनौर।
कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना (अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत) पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-4, बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना बिजनौर रजवाहा परियोजना हेतु जनपद बिजनौर, तहसील बिजनौर परगना बिजनौर, ग्राम चिचरौली बंगर में कुल 0.420 हेक्टेयर भूमि के लिए धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3249, दिनांक 01 मई, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषण का प्रकाशन करा दिया गया है।
ह0 (अस्पष्ट) जिलाधिकारी, बिजनौर।
कार्यालय, मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर
यह अधिसूचना स्लम क्षेत्र-कुष्ट आश्रम निकट खलासी लाईन के लिए है।
उत्त्तर प्रदेश स्लम क्षेत्र (सुधार एवं निपतान) अधिनियम, 1962 की धारा-18 के अन्तर्गत समुचित सरकार
द्वारा घोषणा
अधिसूचना
03 जुलाई, 2023 ई0
सं0 369-जबकि, शहरी विकास की सरकारी अधिसूचना दिनांक 03 दिसंबर, 1962 के तहत, उत्तर प्रदेश स्लम क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962, सहारनपुर शहर के नगर निगम की सीमा के भीतर के क्षेत्रों में 03 दिसंबर, 1962 से लागू है।
872 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कऔर जबकि, उत्तर प्रदेश स्लम क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 के अधिनियम संख्या 18 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या 52/69-1-2022-14(72)/2021 दिनांक 23 अगस्त, 2022 की अनुसूची-द्वितीय द्वारा सहारनपुर नगर निगम के सभी क्षेत्रों के स्लम को अधिसूचित करने हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में नगर स्तरीय सक्षम प्राधिकारी समिति को गठित किया है।
और जबकि, मैं, श्री ऋषिकेश भास्कर यशोद, मंडलायुक्त मंडल सहारनपुर, इस बात से संतुष्ट हूं कि अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र (इसके बाद उक्त क्षेत्र के रूप में संदर्भित) जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा के लिए खतरे का स्रोत है। उक्त क्षेत्र और उसके पड़ोसी इलाके की आबादी अत्यधिक भीड़भाड़ और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अस्वच्छ, गंदा या अन्यथा बन गई है।
इसलिए, अब, उत्तर प्रदेश स्लम क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1962) की अध्याय-द्वितीय धारा-3(1) (a) एवं अध्याय-चतुर्थ के धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासनादेश संख्या 2271/69-1-2021-14(72)/2021 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश इन-सीटू स्लम पुनर्विकास नीति 2021 के पैरा 5.6 में बिंदु 3 के साथ पढ़ा जाता है कि उक्त क्षेत्र को स्लम क्षेत्र साथ ही साथ क्लियरेंस एरिया घोषित किया जाता है। क्षेत्र के मानचित्र का निरीक्षण नगर निगम, सहारनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के शासनादेश संख्या 2271/69-1- 2021-14(72)/2021 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से जारी उत्तर प्रदेश इन-सीटू पुनर्विकास नीति 2021 के अनुसार उपर्युक्त क्षेत्र में आवश्यक स्लम सुधार कार्य किए जाने हैं।
मलिन बस्ती सुधार क्षेत्रों की उपरोक्त घोषणा से व्यथित कोई भी व्यक्ति राजपत्र अधिसूचना की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर गुरूद्वारा रोड़, सहारनपुर स्थित कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर में अपील कर सकता है।
अनुसूची
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
क्र0सं0 जनपद का
नाम
तहसील परगना ग्राम स्लम का नाम भूखण्ड संख्या
अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8
हेक्टेयर
1 सहारनपुर सदर, सहारनपुर सहारनपुर कुष्ठ आश्रम निकट खलासी 1320 0.81 सहारनपुर
लाईन (वार्ड सं0 15)
ऋषिकेश भास्कर यशोद, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 873DIVISIONAL COMMISSIONER OF SAHARANPUR
This Notification is For Slum Area - Kushtha Ashram Near khalasi Line
(DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT UNDER ACT NO. 18 OF UTTAR
PRADESH SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) ACT, 1962)
NOTIFICATION
JULY 03,2023
No. 369–Whereas, The Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962 has come into force with effect from 3rd day of December, 1962, in the areas within the limits of the Corporation of the City of Saharanpur, vide Government Notification of Urban Development, dated 3rd December 1962.
And whereas, in exercise of the powers conferred according to the Act No. 18 of The Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962 The Government of Uttar Pradesh has notified City Level Competent Authority in the chairmanship of Divisional Commissioner for the notification of the slum in all areas in the city of Saharanpur by the schedule — II of Government Order No. 52/69-1-2022- 14(72)/2021 Dated- 23.08.2022.
And whereas, I, Hrishikesh Bhaskar Yashod, Divisional Commissioner Division Saharanpur, am satisfied that the area specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as "the said area") is a source of danger to the health safety or convenience of the public of that area and its neighbourhood by reason of the area being overcrowded and lacking 3 in basic amenities have rendered insanitary, squalid or otherwise.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Chapter II section 3(1) (a) & Chapter IV section 10 of the Uttar Pradesh Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1962 (U.P. Act no. 18 of 1962) read with point 3 in paragraph 5.6 of the Uttar Pradesh In-Situ Slum Redevelopment Policy 2021 through Government Order Number. 2271/69-1-2021-14(72)/2021 dated 29 October 2021 declare the said area to be slum area as well as Clearance aréa. The map of the area can be inspected at the Office of the Saharanpur Municipal Corporation, Saharanpur.
Necessary Slum Improvement works intended to be carried out in above mentioned area as per Uttar Pradesh In-Situ Redevelopment Policy 2021 issued by Government of UP ,Urban Employment and Poverty Alleviation Department through Government Order Number 2271/69-1-2021-14(72)/2021 dated 29 October 2021.
Any person aggrieved by the above said declaration of slum improvement areas may appeal to Saharanpur Municipal Corporation Office Located at Gurudwara Road, Saharanpur within 30 days from the date of declaration of Gazette Notification.
SCHEDULE OF AREA
S.N. District Tahsheel Pargana Village Name of the
Name
Slum
Khasra No
Description of boundaries
1 2 3 4 5 6 7 8
Hec.
1 Saharanpur Sadar, Saharanpur Saharanpur Kushtha Ashram 1320 0.81 Saharanpur
Near khalasi Line (ward no.15)
Hrishikesh Bhaskar Yashod,
Divisional Commissioner,
Saharanpur.
874 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-ककार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
आदेश/नियुक्ति
दिनांक-15 दिसम्बर, 2023
संख्या-1730/ई0-394/2014(III)-निम्नलिखित सहायक चकबन्दी अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5400, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया गया हैः-
क्र0 सं0 कोटिक्रम सूची का क्रमांक अधिकारी का नाम कार्यरत/तैनाती जनपद 1 2
3
4 सर्वश्री 1 26 अनिल कुमार सुनिल हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 2 33 धर्मेन्द्र कुमार हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 3 58 बाल कृष्ण पाण्डेय मथुरा 4 59 धनश्याम बहादुर सिंह कौशाम्बी 5 60 राजेश सिंह कौशाम्बी
2- उपरोक्त नव प्रोन्नत अधिकारीयों की चकबन्दी अधिकारी के पद पर तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
3- उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढाई भी जा सकती है।
4- उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारियों की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-228/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मेें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।
जी0एस0नवीन कुमार चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कार्यालय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश प्रयागराज प्रभार प्रमाण-पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 सं0 स्था0निदे0-III-1354(I)अधि0वर्ग/24-प्रमाणित किया जाता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज के कार्यालय आदेश संख्या 282-ख (निदे0)/2024 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में सहायक निदेशक (लेखन सामग्री) के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किया गया।
मुक्त अधिकारी
(xxxxx)
मोचक अधिकारी
भाई लाल यादव
अभिषेक प्रकाश निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0 प्र0 प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0-33 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 16 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।
कार्यालय, नगर पालिका परिषद् शेरकोट, बिजनौर
24 सितम्बर, 2024
सं0 1114/न0पा0परि0षेर0/स्वःकर उप0/2024-25-उत्तर प्रदेष शासन, नगर विकास अनुभाग-9, के शासनादेष सं0-1063/नौ-9-2024-85ज/05टी0सी0-1 दिनांक 28 जून, 2024 तथा नगर विकास अनुभाग-09 की अधिसूचना सं0-912/नौ-9-24-85ज/05टी0सी0-1 दिनांक 28 जून, 2024 एवं नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेष सं0-135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक 18 मार्च, 2011 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम सं0-2, वर्ष 1916) की धारा 128(1), 140 व 141(क) के अधीन नगर पालिका परिषद शेरकोट बोर्ड द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को आहूत बोर्ड बैठक के प्रस्ताव सं0-03 के द्वारा पालिका अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण हेतु स्वःकर उपविधि-2024 बनाती है", जिसका अधिनियम की धारा- 301(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाषन किया जाता है। तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला मेंरठ एवं दैनिक चिंगारी बिजनौर दिनांक 25 सितम्बर, 2024 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित करा कर 21 दिवस के अन्दर अपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नहीं प्राप्त हुआ, तदोपरान्त कार्यालय के पत्र संख्या-1210/न0पा0प0शेर0/2024-25 दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन कि तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
स्वःकर निर्धारण उपविधि-2024
1-नाम-यह उपविधि, "स्वःकर निर्धारण उपविधि-2024 नगर पालिका परिषद शेरकोट जिला बिजनौर" के नाम से जानी जायेगी और यह गजट में प्रकाषन की तिथि से निकाय सीमान्तर्गत प्रभावी होगीं।
150 ट1106 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 2-अर्थ-स्वःकर निर्धारण प्रणाली के तहत, भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन/भू-खण्ड की माप कर इस उपविधि में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर भवन/भू-खण्ड या दोनों पर करों का निर्धारण कर सकेगा।
3-परिभाषाऐं-जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-
1-नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद शेरकोट, जनपद-बिजनौर से है।
2-अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेष नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम सं0-2 वर्ष 1916) से है। 3-अधिषासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद शेरकोट, बिजनौर के अधिषासी अधिकारी से है। 4-अध्यक्ष/प्रषासक/बोर्ड से तात्पर्य, नगर पालिका परिषद शेरकोट, बिजनौर के अध्यक्ष/प्रषासक/बोर्ड से है। 5-भवन स्वामी से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 2(13) में परिभाषित भवन स्वामी से है। 6-सम्पत्ति से तात्पर्य नगर पालिका परिषद शेरकोट की सीमा में स्थित भवन या भूमि या दोनों से है। 7-स्वःकर निर्धारण से तात्पर्य किसी भवन या भूमि या दोनों के स्वामी या अध्यासी द्वारा इस उपविधि के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले स्वःकर निर्धारण विवरण से है।
8-आवासीय भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई में, उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन में हो और उनमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित होगा जिनमें आवासीय उपयोग का उपबन्ध हो, किन्तु जिसे वाणिज्यक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है, कोई होटल, लॉज या कोई अन्य भवन सम्मिलित नहीं होगा।
9-अनावासीय भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसमें व्यवसायिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/गैर आवासीय गतिविधियॉ संचालित हो रही हों।
10-मिश्रित भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होेती हो। ऐसे भवन के व्यवसायिक भाग के क्षेत्रफल (व्यवसायिक क्षेत्रफल में कोई छूट अनुमन्य नही है) पर करारोपण, आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा। 11-पक्का भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी दीवार ईंट/पत्थर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो तथा जिसकी छत आर0सी0सी0 या आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो।
12-अन्य भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी छत कड़ी, पटियां, गर्डर, लोहा, सीमेन्ट फाईबर की चादर से निर्मित हो।
13-कच्चे भवन से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी दीवारें और छत अस्थाई साधनों से र्निर्मित हो। 14-मासिक किराया दर से तात्पर्य, नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड वार निर्धारित भवन या भूमि के कार्पेट एरिया/आच्छादित क्षेत्रफल के लिए निर्धारित इकाई प्रतिवर्ग फुट मासिक से है।
15-वार्षिक मूल्य से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्रफल के वार्षिक किराया मूल्य से है।
16-आच्छादित क्षेत्रफल से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है। 17-कारपेट ऐरिया से तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा-1 के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट ऐरिया से है। कारपेट ऐरिया के माप से निहित कठिनाईयों के दृष्टिगत कुल आच्छादित क्षेत्रफल के 80 प्रतिषत क्षेत्रफल पर स्वःकर निर्धारण मान्य होगा।
18-मार्ग की चौड़ाई से तात्पर्य मार्ग के दोनों ओर स्थित सरकारी नाला, नाली के बीच की दूरी से है 19-अधिसूचित बैंक से तात्पर्य स्वःकर की धनराषि को जमा करने के लिए नगर पालिका परिषद शेरकोट द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 11074-अनावासीय भवन-छात्रावास, या राजकीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, स्वीमिंग पूल, क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर (जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोह से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नही है), संगीत एवं नृत्य केन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औधोगिक इकाईयॉ (उद्योग विभाग की परिभाषा अनुसार), एकल स्क्रीन सिनेमा घर (जो मॉल्स में स्थित नही है), 120 वर्ग फुट/11.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक की चाय, दूध, डबल रोटी, अण्डे, धोबी/लाउन्ड्री, फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें 02 से अधिक बाल काटने की कुर्सियां न हो और जिनमें वातानुकुलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकानों पर आवासीय भवन की समान दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।
(1) अनावासीय भवन-मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यक काम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर पर आवासीय भवन की दर से दो गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।
(2) अनावासीय भवन-सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन सार्वजानिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर, पैथोलोजी लैब, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरेपी केन्द्र, प्रसूति केन्द्र, प्राविधिक विष्वविद्यालय, मेडिकल एवं डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं व्यवसायिक षिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपों एवं गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, आडिटोरियम, सामुदायिक केन्द्र, मध्यम तथा वृहद उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषा अनुसार), रेस्टोरेन्ट, स्टार रहित होटल और एक या एक से अधिक सितारे वाले होटल और अन्य पर्यटन इकाईयां, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या षिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हो, बैंक, बैंक ए0टी0एम0, फाईनेन्स कम्पनी, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, मॉल्स, पब्स, बार, बासगृह जहॉ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है, आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।
(3) अनावासीय भवन- अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणी अनावासीय भवन-4, 4(1) व 4(2) में सम्मिलित न हो, आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।
5-भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य की गणना विधि-
(1)-आवासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगी-
फर्षी क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर × 12
अथवा
आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिषत × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर × 12
(2)-अनावासीय भवन-4- के वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगी-
फर्षी क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर × 12
अथवा
आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिषत × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल का मासिक किराया दर × 121108 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
(3)-अनावासीय भवन-4(1)- के वार्षिक मूल्य की गणना-
फर्षी क्षेत्रफल × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 2 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर × 12
अथवा
आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिषत × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 2 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर × 12
(4)-अनावासीय भवन-4(2)-के वार्षिक मूल्य की गणना-
फर्षी क्षेत्रफल × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर × 12
अथवा
आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिषत × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर × 12
(5)-अनावासीय भवन-4(3)-जो अनावासीय भवन-4, 4(1) व 4(2), में सम्मिलित न हो, के
वार्षिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार की जायेगीं-
फर्षी क्षेत्रफल × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर × 12
अथवा
आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिषत × आवासीय भूमि की दर के गुणांक 3 के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक किराया दर × 12
6-नगर पालिका परिषद शेरकोट के समस्त वार्ड/मौहल्लाें में अवस्थित भवन या भूमि की दरें-(रुपये प्रति वर्ग फुट में)
मार्ग का वर्गीकरण सम्पत्ति का वर्गीकरण
आरसीसी/आरबीसी
गाटर पत्थर/टीनषैड कच्चा रिक्त भूमि/खाली
छत पक्का भवन
छत अन्य पक्का भवन भवन प्लाट
24 मी0 से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग 0.70 0.60 0.50 0.50
12 मी0 से 24 मी0 तक की चौड़ाई वाले मार्ग 0.60 0.50 0.40 0.40
09 मी0 से 12 मी0 तक चौड़ाई वाले मार्ग 0.50 0.40 0.30 0.30
0 से 09 मीटर की चौड़ाई वाले 0.40 0.30 0.20 0.20
वार्ड के समस्त छोटे-बड़े मार्गभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 1109
7-नगर पालिका अधिनियम-1916 में दी गई व्यवस्थाऐं-
1-भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में, नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-129(क) के खण्ड (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ) के उपबन्ध पूर्ववत लागू रहेगें, परन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि-नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-129(क) के खण्ड (ग)-विद्यालय, स्कूल व कालेज के भवन वह भाग जिसमें पठन- पाठन का कार्य होता है, कर से मुक्त रहेगा। यदि शेष भवन के भाग में दुकानें निर्मित हो अथवा वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो तो ऐसी सम्पत्ति पर उपविधि के नियम 5(5) के अनुसार आवासीय भवन की दर से तीन गुना अधिक दर पर कर निर्धारित किया जायेगा।
2-नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 129(3) के अधीन जलकर के अधिरोपण हेतु किसी ऐसे भूखण्ड या भवन पर, जिसका कोई भाग निकटतम नल या जलकल से, जहॉ पर जनता को नगर पालिका द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है, वह भवन/भूखण्ड निकटतम नल या जलकल से 100 मीटर के अर्द्ध व्यास के भीतर स्थित होना चाहिए।
3-नगर पालिका अधिनियम'-1916 की धारा 140(2)(क) के अधीन-
1-दस वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिषत की छूूट देय होगी।
2-दस वर्ष से अधिक और बीस वर्ष से कम पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिषत की छूट देय होगी।
3-बीस वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिषत की छूट देय होगी।
4-नगर पालिका अधिनियम'-1916 की धारा 140(2)(ख) के अधीन किराये पर दिये गये आवासीय भवन-
1-दस वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिषत की वृद्धि की जायेगी।
2-दस वर्ष से अधिक एवं बीस वर्ष से कम पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिषत वृद्धि की जायेगी।
3-बीस वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नही की जायेगी।
5-नगर पालिका अध्निियम-1916 की धारा 141(ख) के अधीन प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी निर्धारित दिनांक तक अपने भवन के वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजन के लिए क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जाये।
6-नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 141(ख)(2) भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी बिना समुचित कारण के यदि क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति यथाविहित शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7-नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 141(ख)(3) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसार लगाये गये शास्ति (दण्ड) पर अधिषासी अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेकानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8-नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 148(1) के अधीन प्रत्येक भवन स्वामी अपने भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या विस्तार किये जाने सम्बन्धी सूचना देने हेतु बाध्य है।
1110 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 89-नगर विकास अनुभाग-09 की अधिसूचना सं0-912/नौ-9-24-85ज/05टी0सी0-1 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुसार भवन या भूमि के या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्ति कर 10 प्रतिषत, जलकर 7.5 प्रतिषत तथा जल निकासी कर 2.5 प्रतिषत से कम नही होगा तथा उपविधि की शेष शर्ते अधिसूचना के अनुसार यथावत रहेगीं।
10-नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेष सं0-भा0सं0 2/नौ-9-2010-5ज/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2010 के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं-एन-11025/26/2003-यू0सी0डी0 दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 एवं सिविल अपील सं0-9458-63-2003 राजकोट म्यूनिसिपल कारपोरेषन व अन्य बनाम यू0ओ0आई0 व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेष दिनांक 19 नवम्बर, 2009 के अनुपालन में भारत संघ या उसके विभागोें के कार्यालयों को, नगर पालिका द्वारा दी गई पूर्ण सेवाओं के लिए 75 प्रतिषत, आंषिक सेवाओं के लिए 50 प्रतिषत, शून्य सेवा उपयोग के लिए 33.33 प्रतिषत सेवा प्रभार नगर पालिका को देय होगा।
11-भवनों की आयु की गणना का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने तथा सड़क की चौड़ाई, भवन की आन्तरिक माप का विवाद उत्पन्न होने की दषा में, नगर पालिका शेरकोट के अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्धारित की गई माप को ही अन्तिम रूप से वार्षिक मूल्यांकन के निर्धारण हेतु माना जायेगा।
12-वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करों का भुगतान न होने की दषा में देय धनराषि पर 10 प्रतिषत सरचार्ज देय होगा जो 01 अप्रैल से शुरू होगा। 01 अप्रैल से देय धनराषि पर 10 प्रतिषत सरचार्ज सहित, चालू वित्तीय वर्ष के गृहकर, जलकर व जल निकासी कर में जोड़ दिया जायेगा। पुराने बकाया धनराषि पर किसी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।
13-भवन या भूमि या दोंनों के स्वामी/अध्यासी अपनी सम्पत्ति पर वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु प्रपत्रों को उपविधि गजट में प्रकाषन होने के पष्चात् कार्यालय नगर पालिका परिषद शेरकोट से प्राप्त करेगें और 30 कार्य दिवस के अन्दर क्षेत्रफल सम्बन्धी विवरण पत्र भरकर हस्ताक्षर सहित कार्यालय में जमा करेगें।
14-ऐसे भवन स्वामी/अध्यासी, जिन्होनें चालू वित्तीय वर्ष का कर, पालिका कार्यालय में एकमुष्त जमा कर दिया हो और उपविधि के लागू होने के पष्चात् उस भवन स्वामी/अध्यासी की सम्पत्ति पर, कर की गणना उपविधि के अनुसार किये जाने पर, करों का अन्तर जो भी अधिक हो पालिका कार्यालय को देय होगा।
15-प्रोत्साहन-ऐसे भवन जिसमें वर्षा जल संचायन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली स्थापित और प्रचालन में हो या सम्पूर्ण भवन के न्यूनतम 40 प्रतिषत क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण हो, ऐसे भवन के वार्षिक मूल्यांकन में 02 प्रतिषत की छूट प्रदान करते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
16-शास्ति-
1-समस्त भवन या भूमि या दोनों के स्वामियों/अध्यासियों द्वारा, स्वःकर निर्धारण हेतु प्रस्तुत कुल आच्छादित क्षेत्रफल से सम्बन्धित विवरण यदि सही नही पाया जाता है अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया हो अथवा तद्सम्बन्ध में त्रृटिपूर्ण विवरण दिया गया हो, वहॉ यथा स्थिति स्वामी/अध्यासी को, अधिषासी अधिकारी 02 सप्ताह के भीतर कारण बताओं नोटिस जारी करेगा, कि क्यों न क्षेत्रफल को छिपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण, कर में होने वाले अन्तर के चार गुना अधिक की शास्ति अधिरोपित कर दी जाये।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 11112-यथा स्थिति भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले स्पष्टीकरण पर अधिषासी अधिकारी, ऐसी शास्ति जो नोटिस के अनुसार अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है।
3-समस्त भवन या भूमि या दोनों के स्वामी/अध्यासी नियत समय के अन्दर अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नही करते हैं, तो अधिषासी अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो प्रष्नगत भवन या भूमि के क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट तक, 2000 वर्ग फुट तक, 4000 वर्ग फुट तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमषः रु0 100, रु0 1,000 एवं रु0 5,000 एवं रु0 25,000 तक हो सकती है। परन्तु यह कि 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति का 5 प्रतिषत बिलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।
17-विषेष उपबन्ध-नगर पालिका परिषद शेरकोट में स्थित सम्पत्तियों का मूल्यांकन और निर्धारण प्रत्येक 03 वर्ष में पुनरीक्षित किया जायेगा।
18-निरसन-इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि स्वतः निरस्त हो जायेगी।
(ह0) अस्पष्ट, अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्,
कार्यालय, नगर पंचायत, ओबरा, सोनभद्र
ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन नियमावली-2024
18 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 362/न0प0ओबरा/2024-25-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-97 एवं 298 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत ओबरा बोर्ड बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2024 के द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से पारित प्रस्ताव संख्या-1 (4) तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यालय नगर पंचायत ओबरा द्वारा अपनी सीमा के अन्र्तगत सार्वजनिक निर्माण/आपूर्ति कार्य कराये जाने सम्बन्धी ठेकेदारों के पंजीकरण उपविधि बनायी गयी है। इस उपविधि को उक्त एक्ट की धारा-301क(1) के अन्र्तगत आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किया गया था।
उपविधि के प्रकाशन के पन्द्रह दिवस अर्थात 15 दिन के अन्र्तगत प्रेषित किये जाने हेतु दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक मान्यवर दिनांक 27 जुलाई, 2024 को प्रकाशन कराया गया था परन्तु निर्धारित समयावधि के अन्दर किसी प्रकार की आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये।
अतः नगर पंचायत बोर्ड द्वारा अपने विशेष प्रस्ताव संख्या-02 दिनांक 30 अगस्त, 2024 के द्वारा उपविधियों के गजट प्रकाशन कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतएव यथा संकल्पित उपविध उक्त अधिनियम की धारा- 301 (2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
उपविधि
1- संक्षिप्त नाम तथा प्रसार- यह उपविधि नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र की सीमा के अन्र्तगत सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं आपूर्ति करने हेतु ठेकेदार पंजीकरण उपविधि नगर पंचायत ओबरा 2024 कहलायेगी। जो अन्तिम प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।
2- परिभाषा- किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर-
(क) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र से है।
1112 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 8(ख) ''सीमा'' से तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र के क्षेत्राधिकार सीमा से है।
(ग) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र के अध्यक्ष से है।
(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र के अधिशासी अधिकारी से है।
(ङ) ''ठेकेदार'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संस्था या संगठन से है जिसे सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं आपूर्ति करने का अनुभव हो तथा जिसके पास जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा निर्गत चरित्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र मौजूद हो तथा उसका आयकर, व्यापारकर, श्रम विभाग, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 में पंजीयन हो। 3- नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र के सार्वजनिक निर्माण कार्यो के ठेके केवल उन ठेकेदारों को दिये जायेंगे जो नगर पंचायत ओबरा तथा शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2017-42 आई0टी0/2017 अनुभाग-2 दिनांक 12.05.2017 के क्रम में यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड में रजिस्टर्ड होंगे।
4- ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए नगर पंचायत ओबरा में एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण निम्नवत् होगा।
1- विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिए निर्धारित निविदा सीमा-
क्र0सं0 कैटेगरी क्लास (ए) क्लास (बी) क्लास (सी) क्लास (डी) क्लास (ई) 1 2 3 4 5 6 7 रु0- रु0- रु0- रु0- 1 ब्रिजेस और रोड्स असीमित 2.00 करोड़ 75.00 लाख 40.00 लाख 5.00 लाख 2 बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई '' 2.00 करोड़ 75.00 लाख 40.00 लाख 5.00 लाख 3 इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वक्र्स '' 5.00 लाख 2.5 लाख 1.00 लाख - 4 रोड साइनेज '' 5.00 लाख - - -
2- विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिए निर्धारित हैसीयत (साल्वेंसी) सीमा-
क्र0सं0 कैटेगरी क्लास (ए) क्लास (बी) क्लास (सी) क्लास (डी) क्लास (ई) 1 2 3 4 5 6 7 रु0- रु0- रु0- रु0- रु0- 1 ब्रिजेस और रोड्स 50 लाख 40 लाख 20 लाख 5 लाख - 2 बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई '' '' '' '' - 3 इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वक्र्स 40 लाख 2.00 लाख 1.00 लाख - - 4 रोड साइनेज वक्र्स 15 लाख 2.50 लाख - - - 5 लेबर वर्क - - - - 10.00 हजारभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 1113 3- विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिए जमानती राशि की सीमा-
क्र0सं0 कैटेगरी क्लास (ए) क्लास (बी) क्लास (सी) क्लास (डी) क्लास (ई) 1 2 3 4 5 6 7 रु0- रु0- रु0- रु0- रु0-
- 1 ब्रिजेस और रोड्स 5 लाख मु0अभि0 को बंधक
2 लाख
मु0अभि0 को
बंधक
1 लाख मु0अभि0 को बंधक
50 हजार मु0अभि0 को बंधक
2 बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर '' '' '' '' - सप्लाई
- - 3 इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वक्र्स 1 लाख मु0अभि0 को बंधक
50 हजार मु0
अभि0 को
बंधक
5 हजार मु0अभि0 को बंधक
- 4 मैकेनिकल वक्र्स '' '' '' 2.50 हजार मु0अमि0 को बंधक
- - - 5 रोड साइनेज वक्र्स 15 लाख 37.50 हजार मु0अभि0 को बंधक
6 लेबर वर्क - - - - 2.5 हजार मु0अभि0 को बंधक 4- विभिन्न कैटेगरी के क्लास (ए), क्लास (बी), क्लास (सी), क्लास (डी) एवं क्लास (ई) के ठेकेदारों के लिए निर्धारित अनुभव की सीमा-
क्र0सं0 कैटेगरी क्लास (ए) क्लास (बी) क्लास (सी) क्लास (डी) क्लास (ई) 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष- वर्ष - वर्ष - वर्ष - वर्ष- 1 ब्रिजेस और रोड्स 5 3 3 2 1 2 बिल्डिंग सैनेट्ररी एवं वाटर सप्लाई '' '' '' '' '' 3 इलेक्ट्रिक/मैकेनिकल वक्र्स '' '' '' '' '' 4 मैकेनिकल वक्र्स '' '' '' '' '' 5 रोड साइनेज वक्र्स '' '' '' '' '' 6 लेबर वर्क
'' '' '' '' '' 5- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले प्राविधानों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
151 ट1114 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 6- शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42 आई0टी0/2017 अनुभाग-2 दिनांक 12 मई, 2017 के प्राविधानों के अन्र्तगत निविदा शुल्क (Tender Fee) के भुगतान तथा धरोहर धनराशि (Earnest Money) के भुगतान एवं वापसी की प्रक्रिया आनलाईन होगी। जो निविदा के साथ ऑगणन धनराशि का 2 प्रतिशत तथा निविदा स्वीकृत के पश्चात 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना होगा। जमानत धनराशि अधिशासी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये नगर पंचायत के खाते में जमा होगी।
7- शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 लखनऊ दिनांक 08 जून, 2012 के क्रम में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी एवं शासनादेश में यथा संशोधित नियमों के अनुसार होगी।
8- प्रत्येक ठेकेदार जो नगर पंचायत ओबरा में सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं आपूर्ति कराने के लिए पंजीकरण कराना चाहेगा वह अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित लिखित प्रार्थना-पत्र और आयकर व्यापारकर, श्रम विभाग, ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा।
9- अधिशासी अधिकारी उम्मीदवार/ठेकेदार के द्वारा अधिशासी अधिकारी उम्मीदवार/ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों को सत्यापन कराने एवं चाल-चलन तथा पूर्ण अनुभव से संतुष्ट होने के उपरान्त अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात ठेकेदार का नाम पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करायेंगे। यह पंजीकरण वित्तीय वर्ष तक ही मान्य होगा। पंजीकरण जारी रखने के लिए पुनः नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
10- कार्य आदेश प्राप्त करने से एक सप्ताह के अन्दर यदि ठेकेदार जमानत जमा न करे और निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध लिख कर न दे तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में निविदा के साथ जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
11- प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार धनराशि मु0 10,000 रुपये नवीनीकरण प्रति वर्ष के हिसाब से प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल, तक जमा करने पर तथा ठेकेदार का पिछला चाल-चलन एवं शर्तो के ठीक तरह से पालन करने पर नवीनीकरण कर दिया जायेगा। इस फीस की अदायगी न होने पर 15 अप्रैल, के बाद किसी भी दिन पंजीकृत ठेकेदार का नाम खारिज कर दिया जायेगा।
12- ठेकेदार का पंजीकरण आवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त पंजीकरण शुल्क धनराशि मु0 10,000 रुपये जमा करना होगा।
13- पंजीकृत ठेकेदार अपनी जमानत वापस चाहने के लिए कम से कम एक माह पूर्व प्रार्थना-पत्र देना होगा।
पंजीकरण तथा नवीनीकरण करने की फीस वापिस न की जायेगी।
14- त्रुटिवर्ष ठेकेदार को अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे ठेकेदार से निकाय वापिस पाने का हकदार होगा।
15- ठेकेदार का चाल-चलन तथा कार्य की योग्यता या अन्य किसी भी आधार पर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र को किसी ठेकेदार या पंजीकरण खारिज करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष द्वारा निरस्त किये गये पंजीकरण की अपील 15 दिवस के अन्दर नियत प्राधिकारी के समक्ष की जायेगी।
16- ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तो को पूरा न करने की दशा में ठेकेदार की जमानत धनराशि को जब्त करने एवं जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र को होगा। इस प्रकार के आदेशों की अपील 15 दिवस के अन्दर बोर्ड को की जा सकती है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
17- निविदा फार्म का मूल्य एक लाख रुपये तक के कार्य के लिए रु0 100.00 तथा एक लाख से अधिक कार्य के लिए प्रति रु0 एक लाख के लिए रु0 100.00 अतिरिक्त देय होगा।
18- निविदा के संबंध में शासनादेश संख्या-तक0सेल0/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून, 2019 में वर्णित समस्त दिशा निर्देश सम्मिलत होंगे।
19- निविदा के संबंध में शासन/बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश/निर्णय भी प्रभावी होंगे।
अध्यक्ष, चाँदनी, नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 111523275154 में मेरा नाम एच. एल. श्रीवास्तव (H. L.
सूचना
SRIVASTAVA) अंकित हो गया है जो कि गलत है,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुत्र का सही नाम पार्थ सिंह पुत्र जमुना सिंह है। जो कि
संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय उसके समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
पुत्र का नाम आधार कार्ड संख्या-4989 9531 1268 में
हृदयेन्द्र लाल श्रीवास्तव, प्रतीक सिंह अंकित हो गया है। जो कि गलत है, भविष्य
तुर्रा (पिपरी), सोनभद्र (उ0प्र0)।
में मेरे पुत्र को पार्थ सिंह पुत्र जमुना सिंह के नाम से
जाना और पहचाना जाय।
जमुना सिंह,
सूचना
पुत्र रामसिंह,
ग्राम चलौली, तहसील चायल,
जनपद कौशाम्बी।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम काव्या पुत्री विनय कुमार दोहरे है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-2437 8885 3724 में उसका नाम संस्कृति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम काव्या (KAVYA) के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम इन्द्रनाथ शर्मा (Indra Nath Sharma) पुत्र
श्री राधिका प्रसाद शर्मा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख
एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युुक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
एवं सेवा सम्बन्धित परिचय पत्र में अंकित है। लेकिन,
विनय कुमार दोहरे, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-4507 9330 1428 में मेरा
निवासी-ग्राम द्वारिकापुर, पोस्ट फफॅूद, नाम इन्द्रनाथ अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य
जिला औरैया उ0प्र0।
में मुझे मेरे सही नाम इन्द्रनाथ शर्मा पुत्र श्री राधिका
प्रसाद शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।
एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
सूचना
संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
इन्द्रनाथ शर्मा,
पुत्र श्री राधिका प्रसाद शर्मा
निवासी-675/3/470 कृष्णा नगर,
कीटगंज, प्रयागराज।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता तथा पिता का सही नाम क्रमशः तुलसी देवी (TULSI DEVI) तथा पूरन चन्द्र जोशी (POORAN CHANDRA JOSHI) है जो उनके आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण-पत्र, अनुक्रमांक 5015242 सन् 2015 में मेरे माता तथा पिता का नाम क्रमशः पूनम जोशी (POONAM JOSHI) तथा पूरन जोशी (POORAN JOSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम हृदयेन्द्र लाल श्रीवास्तव (HRIDYENDRA
LAL SRIVASTAVA) है, जो मेरे पैन कोर्ड, आधार
एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे
ज्योति जोशी, पुत्र के हाईस्कूल (Class-x) के अंक पत्र, अनुक्रमांक- शिवनगर, गली नं0-3, प्रयागराज।
1116 उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) [ भाग 8एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि
द्वारा पूर्ण की गयी है।
पंजीकृत फर्म मे0 आदित्य बिल्डर्स-4डी बेली रोड नया
अरूण शर्मा, कटरा प्रयागराज (उ0प्र0) में नीरज सिंह तोमर दिनांक 13
मेसर्स नित्या भारत गैस, अक्टूबर, 2024 को उक्त फर्म में बतौर साझीदार शामिल
बी-29, अपना घर कालोनी, हुए है। अब फर्म में श्री अमित सिंह, श्रीमती दीप्ती सिंह
हापुड जिला-हापुड।
तथा नीरज सिंह तोमर कुल तीन भागीदार है फर्म में तीनों
भागीदारों की भागीदारी का अनुपात क्रमशः अमित सिंह
सूचना
10 प्रतिशत, श्रीमती दीप्ती सिंह 10 प्रतिशत तथा नीरज
सिंह तोमर का 80 प्रतिशत होगा।
सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स सरस्वती
अमित सिंह,
ट्रांसपोर्ट, के-2, 2190, शास्त्रीनगर, मेरठ-250004 की
भागीदार।
संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 10 जुलाई, 2024 के
अनुसार श्री प्रवीण कुमार मिगलानी एवं श्री मनोज कुमार
अरोड़ा साझीदार थे। दिनांक 24 जून, 2024 को श्रीमती
सूचना
वीना मिगलानी सम्मिलित हुई हैं तथा दिनांक 24 जून,
2024 को श्री मनोज कुमार अरोड़ा अपना हिसाब-किताब सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
ले-देकर अलग हो गये हैं। संशोधित साझीदारीनामा माता का सही नाम मधु सिंह है जो उनके आधार कार्ड,
दिनांक 24 जून, 2024 के अनुसार श्री प्रवीण कुमार शैक्षिक अभिलेख में तथा मेरे इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण
मिगलानी एवं श्रीमती वीना मिगलानी साझीदार है।
पत्र में अंकित है। त्रुटिवश हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (अनुक्रमांक-5108844) में मेरी माता का नाम-मधु देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है।
उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
प्रवीण कुमार मिगलानी, उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
साझीदार, मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
अभिजीत सिंह,
मेसर्स सरस्वती ट्रांसपोर्ट, के-2, 2190, शास्त्रीनगर, मेरठ-250004 पुत्र राजेश सिंह,
दुदही, कुशीनगर।
सूचना
सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0
सूचना
शिवाय कोल्ड स्टोरेज, खाता नं0-298 खसरा
नं0-901-902 ग्राम तिलोठी सासनी, जलेसर रोड, सासनी सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स नित्या
जिला-हाथरस में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है- भारत गैस, बी-29, अपना घर कालोनी, हापुड,
जिला-हापुड की विघटित साझीदारीनामा दिनांक 26
यह है कि दिनांक 15 सितम्बर, 2024 को श्री
अप्रैल, 2018 के अनुसार फर्म में अरूण शर्मा एवं
उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी-हाथरस को
श्रीमती सोनिया शर्मा साझीदार थे। दिनांक 07 अक्टूबर,
फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा
2024 को दोनो साझीदार फर्म की साझीदारी से स्वेच्छा से
उक्त दिनांक को ही फर्म के साझेदार श्रीमती फूलवती
अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये है।
पत्नी श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी-हाथरस फर्म की
दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की विघटित साझीदारीनामा के
साझीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। अब फर्म में
अनुसार फर्म की साझीदारी को विघटित किया गया है।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 16 नवम्बर, 2024 ई0 (कार्तिक 25, 1946 शक संवत्) 1117श्री विनय कुमार सिंह, श्री उपेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार, किशोर गुप्त, श्रीमती सरिता गुप्ता, श्री प्रशांक गुप्ता एवं
श्री नतेन्द्र कुमार, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रभात कुमार,
श्री हिमांशु गुप्ता साझेदार है।
श्री सौरभ कुमार साझेदार है।
राम किशोर गुप्त,
विनय कुमार सिंह,
साझेदार,
मे0 शिवाय कोल्ड स्टोरेज,
अंकुर फूड प्रोड्क्ट्स,
खाता नं0-298 खसरा नं0-901-902,
जिला-हरदोई।
ग्राम तिलोठी सासनी, जलेसर रोड,
सासनी जिला-हाथरस।
सूचना
सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 राधा सूचना
रानी कोल्ड स्टोरेज, शमसाबाद रोड, लखुरानी, आगरा के
एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-
मेसर्स-अंकुर फूड प्रोड्क्ट्स, नया गॉव मुबारकपुर,
यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 01 सितम्बर, 2024 लखनऊ रोड, जिला- हरदोई की साझेदारी फर्म 1932
से श्री सौरभ बंसल पुत्र श्री वेद प्रकाश बंसल तथा साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है।
श्रीमती पूनम बंसल पत्नी श्री वेद प्रकाश बंसल, निवासी फर्म में तीन साझेदार श्री राम किशोर गुप्त पुत्र श्री राजा
बी-102, न्यू आगरा, दयालबाग, आगरा-282005 उपरोक्त राम गुप्त, श्रीमती सरिता गुप्ता पत्नी श्री राम किशोर गुप्त
फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब एवं श्रीमती मधू गुप्ता पूत्री श्री राजा राम गुप्ता साझेदार
फर्म में श्रीमती नीतू गुप्ता तथा श्रीमती मंजू गुप्ता भागीदार थे जिसमें श्रीमती मधू गुप्ता का दिनांक 25 अप्रैल, 2024
हो गये हैं।
को निधन हो गया है तथा 27 अप्रैल, 2024 से दो नये
नीतू गुप्ता, साझेदार श्री प्रशांक गुप्ता पुत्र श्री राम किशोर गुप्त एवं
भागीदार, श्री हिमांशु गुप्ता पुत्र श्री राम किशोर गुप्त फर्म की
मे0 राधा रानी कोल्ड स्टोरेज, साझेदारी में शामिल हो गये है। वर्तमान में श्री राम
शमसाबाद रोड, लखुरानी, आगरा।
पी0एस0यू0पी0-33 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।