Servants of Knowledge
Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette

Published 23 November 2024

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
47
Volume Num
78
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-11-23.c_202411261040263141
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [संख्या 47

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय पृष्ठ संख्या

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0

3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश .. 975 975

भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश

871-886

भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

975

भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

1500

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 875-886

भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट

के अभिनिर्णय

भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के

अभिनिर्णय

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट

भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975

भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का

क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका

परिषद्‌, खण्ड ख-नगर पंचायत,

खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)

भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 1119-1150 975

स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत 161-180 975

131 क872 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस। गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग-3

अधिसूचना

12 अगस्त, 2024 ई0

सं0 I/715015/2024-सी0एक्स0-3-चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग मुम्बई-मनमाड़-विजवासन पाइपलाइन महाराष्ट्र से मथुरा स्थित बी0पी0सी0एल0 प्लांट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लांट प्राप्ति स्टेशन तक पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों, डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिये किया जाता है।

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा-3 की उपधारा (2) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन्‌ 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है।

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

बी0पी0सी0एल0 पाइपलाइन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रोड नं0 26, प्लॉट नं0 एफ-12, एफ-13, एच-27, एच-28, एच-29, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, साइड बी, आई0ओ0सी0एल0 रिफाइनरी के पास मथुरा, उत्तर प्रदेश पिन कोड-281005

पूर्व में बी0पी0सी0एल0 टैंक लॉरी पार्किंग।

पश्चिम मेें औद्योगिक प्लॉट यू0पी0एस0आई0डी0सी0।

उत्तर में 24 मीटर रोड, बी0पी0सी0एल0 प्लान्ट।

दक्षिण में सरासर बालाजी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड।

आज्ञा से, राजेश कुमार, सचिव।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 873

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. I/716170/2024-CX-3, dated August 12, 2024 for general information :

NOTIFICATION

August 12, 2024

No. I/716170/2024-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for supplying petroleum products, diesel/petrol from Mumbai- Manmad- Bijwasan pipeline, Maharashtra to BPCL Plant in Mathura Receiving Station through Pipeline ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification No. S.O. 1285 dated 4th May, 1963, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. 19 of 1923) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated 04th May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this Notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.

BPCL Pipeline, Bharat Petroleum Corporation Limited, Road No. 26 Plot No. F-12, F-13, H-27, H-28, H-29, UPSIDC Industrial Area, Side B, Near IOCL, Refinery, Mathura, Uttar Pradesh. Pin Code-281005.

In East BPCL Tank Lorry Parking.

In West Industrial Plot UPSIDC.

In North 24 Meter Road, BPCL Plant.

In South Sarasar Balaji Overseas Private Limited.

By order, Rajesh Kumar, Secretary.

874 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

राजस्व विभाग अनुभाग-14 अधिसूचना 25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 232/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला आजमगढ़ के 1191 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

आजमगढ़ बूढ़नपुर लोहरा, खालिसपुर मु0लोहरा, तेजापुर, भीखमपुर, गोविन्दपुर, चनैता, पकरडीहा, खानपुर रन्ना, बेलसड़ी, कैथौलिया मु0रतनावे, दुराजपुर, प्रतापपुर छतौरा, अचलीपुर, इटौरी, आमेपुर, उपटापार बॉसगाव, गोरथानी, चिस्तीपुर, परमेश्वरपुर मुनरियाव, कन्तालपुर, अतरौलिया, अकबेलपुर मुगोरहरपुर, अकबेलपुर मु0हैदरपुर, बीरा पट्‌टी, ढोढनपुर, सेनपुर, खीरीडिहा, बेमूडिह किशुनदेव पट्‌टी, गौरा, लालापट्‌टी, सिहोरा, इब्राहिमपुर, कबीरूददीनपुर, केशवपुर, करनाईचक, पण्डौली, चकमैनुद्‌दीनपुर, सरैया रतनावे, अमारी, नेबुआडिह, बबुआसाड़, पिपरी, सुरजीपुर, भाऊपुर, जलालपुर महाबलपट्‌टी, बनकट जगदीश, बूढ़नपुर, ककरही, मैनुद्‌दीनपुर, जयरामपुर, औराडाड, एकडेंगी, हिसामुद्‌दीनपुर, पियरिया, बभनपूरा, गाजीपुर, यादोपुर, टहर किशुनदेवपुर, धनेजदूबे, धनेजपाण्डेय, चकरजई, बिष्टारा, अलहनी, मालेपट्‌टी, अशरफपुर बसारतपट्‌टी, छीड़ीब्रम्हन, तमरुआ, मठगोबिन्द, जलालपुर जगनन्दनपट्‌टी, सुमेरपुर, मरगूवपुर, मुखलिसपुर, तोनारी (चकबन्दी), अरांव गुलजार, गोसाईपुर, उसुरकुढ़वा, हूॅसेपुर रामजियावन, जगदीशपुर हरबन्शधर, गजन्धर पट्‌टी अजगरा, गजन्धर पट्‌टी भेदौरा, भैरोपुर दरगाह, बिहराबुजुर्ग, अभयपुर, शकरकोला, अमिलिया मु0शकरकोला, कैथवलिया, सहुवल, असिलाई खुर्द, गढ़ा, गौरी, खजुरी धनेजपट्‌टी, रेड़हा, भोगइचा, उदैना, सिहोर कोल, पकड़ी, बिसईपुर, कुकुरीपुर मु0चत्तुरपुर, अरहरिया, जमीन बेन्दुई, रूपनाथपुर, छतौना, आछेपुर, नियामतुल्लाहपुर, केदारपुर, बस्ती भुजबल, करनपुर, अवरसन, प्रयागपट्‌टी, बासथान, जमीन अहरौला, दनियालपुर, अहोरपट्‌टी, बाकरकोल, अरूसा, शम्भूपुर, ब्यवहरा, खालिसपुर, कोठरा, आराजी संकल्प, डाही, बसेवा, विशुनपूरा, कुशमहरा, गहजी (चकबन्दी), नरफोरा, जजऊपुर, अहमदपुर उर्फ चांदपुर, मजीदपट्‌टी,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 875 1 2 3 आजमगढ़ सगड़ी बलुवाभवानीबक्श, महाजी देवारा जदीद, नौ0 त्रिपुरापुर खालसा, चकनायक, देवाराजदीद, चकरामनगर, देवारा कदीम, आ0लोहरैया, आ0तिघरा, आ0 अधीनतिवारी, आ0सिसवा, आ0गंगापुर, आ0पुरैनिया, आ0 कटहवा, आ0बैरिया, आराजी रघुनाथतिवारी, आ0 खलंगा, आ0आतानगर, आ0हरिवंशतिवारी, सैदपुर, आराजी अमानी, नौबरार तुर्कचारा, आ0परगास सिंह, आ0बगहवा, आ0 शंकरपुर, आ0बसन्तपुर, आ0शाहराजापुर, शिवपुर, आ0हुकहिया, आराजी देवारा, देवारा तुर्कचारा, देवारा हरखपुरा, चपरी खुर्द, दे0त्रिपुरारपुर खालसा, त्रिपुरापुर खालसा, मोतीपुर, पैकौली, हरखपुरा खास, जलालपुर, बीबीपुर, रूकुनुददीनपुर, बुढ़ावेह सामुद्‌दीनपुर, सिकन्दरपुर आइमा, चकजुलेखा, मेउड़ीया, घुरहूपट्‌टी, भटौली, अरहरियापरसन, युसुफपुरमु0विशुनपुर, नरोत्तमपुर सूर्यमन, युसुफपुर, कुम्हवट, बृजमनी बुजुर्ग, धनावाखास, नेवादा, बछुवापार, भरौली, तेरही जमीन तेरही, खीरीडीहा, कप्तानगंज, बैदरा, भैरोपुरचरौवा, चेवता, कोलमोदीपुर, नगवा बेनी, लखेसर, कोठिहार किशुनदेव, मदरेपुर, इटौरागोबिन्द, इटौरा संगा, देवारा हिन्दू राय, दे0अरजानी बक्श, दे0संगम दूबे, दे0 फूलमानदूबे, दे0छितनी दास, उदिहा, दे0गिरधारी दास, दे0शिवदास मिश्र, दे0करीमगंज, सालिहाबाद, सुजाचक, पुराओरी, गोतहा, गोनहा, हैदराबाद, रोशनगंज, दे0कर्ताराम दूबे, दे0जयगोपाल नायक, दे0श्रीनगर, दे0अचल सिंह, दे0गोपाल दूबे, दे0गरीब दूबे, दे0भिक्षुकदास, देवारा खास राजा, आ0नौ0करखिया किता 3, देवारा इस्माइलपुर, आ0नौ0करखिया किता 1, आ0देवारा करखिया, आ0नौ0करखिया किता 2, महाजी बंजरिया, बंजरिया खास, महाजी सिंघवारा, अजगरा मगर्वी, मुखलिसपट्‌टी, आराजी देवारा नैनीजोर, छपरा मु0रौनापार, बगई कपूर, आ0अजगरा मगर्वी, आ0अजगरा मशर्की, अजगरामशर्की, बाँका, शाहडीह, सोनौरा, मानिकपुर, अभ्भनपट्‌टी, सिगन्धोपुर, पक्खोपुर, जमुवारी, खोजौली नकीब, सोन बुजुर्ग, भदौरा मकरन्द, बैजाबारी, चक्की हाजीपुर, सरायचौहान, हाजीपुर, पटना, एकवनडाँड़, रैचन्दपट्‌टी, चक्कीगागेपुर, गुद्‌दनपुर, सहबदिया सुल्तानपुर, सहनूपुर, रामपुर देवारा, चक चिलदेइया, सेठाकोली, बरडीहा, मक्खापुर, परेवारूद्रपुर, परशुरामपुर, बैदौली, हसनपुर, रोहुवार, भोपतपुर, भैसाड़, मनोरथपुर दुबौली, चन्दापार, कुरसौली यादव, इसरापार, अहिरौली, करैला, मनिकाडीह, चकगनी, भवनपुर, सेमरा तिवारी, कादीपुर तिवारी, कपसा, मल्लूपुर, कोहड़ी बुजुर्ग, धड़सन, दयालपुर, जगजीवनपुर, भगतपुर, बिहारीखास, जलालपुर, इस्माइलपुर गोरिया, लंगड़पुर, रसूलपुर नन्दलाल, खालिसपुर, बर्नापुर जगदीशपुर, बरोही फतेहपुर, ककरही दुलार, फरीदपुर, बहिरापुर हज्जामपट्‌टी, चालाकपुर, सलाउद्‌दीन पट्‌टी, जमीन रसूलपुर, पलिया, कान्धरपुर मठ बिसम्भर, पड़री परानपुर, पिपरहादुलियाबर, काँखभार, तेन्दुवा, अकबरपुर, चकगुलाल, देवरिया अबूसईद, देवरीयाजप्तीमाफी, मधनापार, अण्डाखोर, कोठिया, मुहम्मदपुर, छिहीं, अलाउद्‌दीनपट्‌टी, हृदयपुर, भटपुरवा, बिलरियागंज, शहाबुद्‌दीनपुर, नसीरपुर फतेहपुर, चकजैकिशुन, तोहफापुर, हरखपुर, शाहपुर मौलानी,876 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2 3 आजमगढ़ सगड़ी शोधनपट्‌टी, कुवॉदेवचन्द पट्‌टी, सैदपुर, बलाई, दुबरहनखुर्द, सरायधानी, दुल्लहपार, खैरूद्‌दीनपुर, मोहीउद्‌दीनपुर, मिरियारेड़हा, दुबरहन बुजुर्ग, बाकीपुर सोनहरिया, मोलनापुर, शेखूपुर, मानपुर, गोसडी पट्‌टी अगन्धराय, छिछोरी, खालिसपुर, गयासपुर, बीबीपुर, बगहीडाड़, अमरौलाकास्त, बलिया कल्यानपुर, सर्फुद्‌दीन पट्‌टी, कुदारन तिवारी, मुहम्मदपुर जमीन मुहम्मदपुर, करनपुर सरैया, बरहपुर, रामपुर, जमीन हरखोरी, हरखोरी, खरगपुर, चिहारी, लाटघाट, जमसर, लुचुई, महादेवा, जमीन जोकहरा, मझौवा, देवारा महुला, महुला, सोनराडीह, बरामदपुर, दाम महुला, काँखभार, जियापट्‌टी माफी, सोहरा0मु0काँखभार, बैरीड़ाड, केशवपुर, ताल सलोना, अतरकक्षा, रघुनन्दनपुर, मसोना, सुखपुर, अजमतगढ़, तेजपालपुर धुसवा, मेघई खास, सैदपुर मु0 बर्जी, कसड़ा खालसा, खालिसपुर, मेहनाजपुर, खानकाह बहरामपुर, रामपुर जलालुद्‌दीन पट्‌टी, हसनपट्‌टी, टड़वा बददोपुर, चुनुगपार, रौजा सैफन पट्‌टी, जोगीयाबीर, चकचूहड, मोलनापुर गोड़ारी, सन्दुकीपट्‌टी, अल्लीपुर, खुशदिलपुर, डोरवा, महुलिया वटोंवा, कठैपा, सराय सागर मालटारी, सिंकदारपुर हसन, कोकिलपार, सुन्दर सराय बल्लो, बकसनपुर, कालिकापुर, सुल्तानपुर, सोहरैया वाजिद, अन्जानशहीद, कुड़वा गोड़ारी, बाकीपुर, कस्बा सगड़ी, बाग खालिस, दाउदपुर, ऐनपुर, खतीबपुर, छत्तरपुर मु० चक अजीज, छत्तरपुर मु0समुन्दपुर, शाहपुर नेवादा, बेरमा, ढोलीपुर, ओलमापुर, कोठिया, चंगईपुर, रसीदाबाद, सवरूपुर, सोकहना आइमा, सोकहना खालसा, मुसलमानपुर, जमीन शेखपुर, जमीन नरहन, तिवारीपट्‌टी, सुखमदत्तनगर, सिकन्दरपुर, मिट्ठापुर, सेवथरी, फरीदपुर, साल्हेपुर, छपरा सुल्तानपुर, खर्रारस्तीपुर, हरई इस्माइलपुर, महावतगढ़, उमरी शेखपुर, रूस्तमपुर, अमुवारी नरायन पुर, रामपुर, टेकनगाढ़ा, प्रयागपुर, चकभुवना, शेखमॉली करतारपुर, अलियाबाद कटाई, गोपईपुर, दिलसादपुर, जमीन सिकरौरा, सिकरौरा, पनशब्दा, भुवनाखुर्द, इन्दरजोत, इब्राहिमपुर, ईश्वरी प्रसाद, कर्महा उर्फ करनऊपुर, काजीअमीरअहमदजोत, कुड़ही, खीरूजोत, खोखरजोत गोविन्दलाल, खोखरजोत शेखनादिर, गनी चक, गुलरिहा, गुलामरसूल, गोडिया, गोपलापुर, चन्द्रहा, चेराकटघरा, छठिया भड़या, जजमनजोत, जीवधारी कटघरा, झपटिया मिश्र, टेगरहा, टेढ़मूही, तहबरगंज, तिवारीपुर, दुर्गयापट्‌टी, दरियापुर, नकहा, नसीब अली, नेवाज सिंह, नौ0 देवारा जदीद किता-2, नौ0देवारा जदीद किता-1, पहाड़पुर, पाण्डेजोत, बकैनिया, बढ़ीयाचक, बरगदवा, भीखम तवायफ, मंझरिया भिक्षुक, मछरिहदा रूस्तम खाँ, मछरिहदा रोशन बीबी, मझरिया चतुर, मझरिया झोला, मदरही, मलहपुरवा, महाजी दे0ज0नवीननेजाइ, रसूलपुरभइया, रहमानचक, लछिमनकुन्ड, लरिकहवा, सेमराजंगी, सेमरी, हथियागढ़, कादीपुर उर्फ रजादेपुर, खोजौली ता0नैनीजोर, गागेपुर, घड़सड़ा, जमुवा हरिराम, जीयनपुर, दे0शिववंश सिंह, देवारा रामसरन दूबे, पहलवानपुर, बरडीहा, बरम्हहौली बेनी, बीबीपुर, महरूपुर।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 877 1 2 3

आजमगढ़ आजमगढ़ विसौली, भोरामकबूलपुर, मानिकपुर, अवती, मझगांवा चक0, चक खैरूल्लाह, खैरपुर जगजीवन, ईश्वरपुर, सेठवल, जलालपुर चकबन्दी, सैफपुर, वस्ती, शाहकुद्‌दनपुर त0फरिहा, चादीटीकर, नईभुमि, गाहुखोर, नेवरही, भीमसेनपुर, जलाईपुर, तिलमापुर, शाहगढ़, गम्भीरवन, अतरौरा, खल्लोपुर, चकवल, गंगटियां, किसुनदासपुर त0कोठा, मुजफ्फरपुर, भिखमपुर चकब0, महराजपुर, मतौलीपुर, कीरतपुर, चकधनई, हरिबंसपुर, करीमुद्‌दीनपुर, लक्षिरामपुर, देउडाड़, हीरापट्‌टी चकबन्दी, कोडरअजमतपुर, आराजीमानकुवर, रफीपुर, उकरौड़ा, अड़निया, कोल, मनचोभा, मोजरापुर, पगरा, सम्मोपुर, जमीनसिधारी, गोपालपुर तप्पा फरिहा, आराजी बनकटिया, गौरडीह खालसा, कयामपुर, हैदराबाद उर्फ छतवारा, सिवानाचोर, पियरोपुर, लाडपुर, नैठी, बिन्दमठियाव्यासगिरी, ढाका चकबन्दी, जमीनमनझरिया, चाड़ी, सलारपुर, दयालापट्‌टी, गजहडा, उडियानपुर, ओझौली चकबन्दी, मदनपुर चकबन्दी, चकमदनपुर, आदमपुर, कौडिया, दरियाबाद चकबन्दी, नुरपुर सरायहाजी चक0, हाजीपुर चकबन्दी, भीतरी, बम्हौर, नीबीखुर्द, दामोदरपुर, लोहरा चकबन्दी, भगवानपुर चक0, बेलहरा चकबन्दी, कासीपुर, अवाड़ी चकब0, सुराई चकबन्दी, कुकडीपुर चकबन्दी, रानीपुर चकबन्दी, कोठवामुतलिका चक0, चकतगे चक0, हरैया चकबन्दी, नुरूद्‌दीनपुर चकबन्दी, मुहब्बतपुर चकबन्दी, सरदापुरबाबू चकबन्दी, सरदारपुर राजपुत चक0, छित्तमपुर, बिहरोजपुर, खेमऊपुर (चक), पुराठकुरई, चकफिरोजाबाद, कस्बासराय (चक), राउतमऊ चकबन्दी, समेदा चकबन्दी, नाजीरपुर चकबन्दी, मरूखापुर चकबन्दी, नसिरूद्‌दीनपुर, केरमा-चक0यजगदीशपुर चकबन्दी, देवरियाआयमा, कोड़वाबाबू चकबन्दी, संग्रामपुर, असोना चकबन्दी, अवाँव, गोधौरा चकबन्दी, बसगित चकबन्दी, एलवल, कुसरना चकबन्दी, रामपुर, शाहदरियाचक, खेमाजीतपुर चकबन्दी, कुंतजी चकबन्दी, पुनर्जी चकबन्दी, तुलसीपुर, आराजी बागात, करउत चकबन्दी, कुतुबपुर, विरदइया आयमा, बेनपुर, अमदही, लखमीपुर, कोल्हूखोर चकबन्दी, मितुपुर, नजरचक, सोनापुर चकबन्दी, मीरपुर, ममरखापुर, कीशुनपुर चकबन्दी, अकबेलपुर चकबनन््‌दी, पटहुआ चकबनन््‌दी, ताड़ी, महमूदपुर, रायचक्रपानपुर, मोहबलीपुर, बड़ौराबुजुर्ग, बड़ौराखुर्द, फैजपुर, खुदवल चकबन्दी, कनैलाकरनहट, चक्रपानपुर, नरेहथावनपुर, खुदादाद पुर, धरवारा (चकबन्दी), कारीसाथ चकबन्दी, धरानवांध चकबन्दी, कौतुकपुर, भटगांवा, अनेई, दौलताबाद चकब0, चकलहुसी, जिगरसण्डी, लपसीपुर (चकबन्दी), भुजही चकबन्दी, वीरभद्रपुर चकब, टण्डवा चकबन्दी, जगदीशपुर, मिर्जापुरपुर, सलारपुर, चण्डई, निजामपुर, सुहवल चकबन्दी, चिरैयापार, सेमा चकबन्दी, मसीवीरमउवा, मीरपुर, किशुनपुर चकबन्दी, कटघरडइस्माईल, खेदूपट्‌टी, टिसौरामाफी चकबन्दी, दयालपुर, बैलाकोल चकबन्दी, मैनुद्‌दीनपुर चकबन्दी, मकरौदाबुजर्ग चकबन्दी, ज मीख चकबन्दी, टेल्हुवाचकली चकबन्दी, सठियाव, बरहरतिरजगदी चकबन्द, इब्राहिमपुर, अमिलो (चक), दुदिलपुर चकबन्दी, पेवठा चकबन्दी, बजहा चकबन्दी, भीखमपुरचकब0, विशुनपुर, अखरीमाफी, गूजरपार, झासेपुर, महुवामुरारपुर, चकफौदी, चकशिवराम, नरौली, नरौलीअन्दर, पुराजोधी, मड़याजयराम, माडनपुर, मूसेपुर, शिबली, सिधारी,878 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2 3 आजमगढ़ निजामाबाद कटवा, पूरबपट्‌टी, चकियादूबेरामपुर, बनहरा, ओहनी, सेखवलिया, पूरापित्तूरामपुर, लारपुर, हरैया, भितरी, अमिलाई, मनियारपुर, मेहमौनी, रजथरिया, शम्भूपुर, खुटौली, सरदहा, मधसिया, चकवारी, कुलकुला, नुरूदुदीन पुर, इसरपार खास, पोहीपुर, चक जलाल, गोकुलपुर आयमा, माना पट्‌टी, गदुदौपुर, दासूपट्‌टी, रीवा मु0 दुर्वाषा, करीमपुर, बक्सपुर, दुर्वाषा, बनवीरपुर, खुटौली, नियाउज, अहमदा बाद, बिजहर मैनुददीनपुर, लाहीडीह, महम्मदपुर, मोअज्जमपुर, टुण्डवल, जोल्हा पुर, पिपरी, अगसड़ा मुस्तफाबाद, खानपुर, मनरा, टिकरिया मदूधूखा, कौडिया, राजापुर सिकरौर, ओहदारीपुर, ओहद पुर,

आज्ञा से (मनोज कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 232/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 232/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act No. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 1191 villages of District Azamgarh specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Azamgarh Burhanpur Lohra, Khalispur Mt. Lohara, Teja Pur Bhikham Pur, Govind Pur, Chanaita, Pakar Diha, Khanpur Ranna, Belsari, Kaitholia Mt. Ratanawe, Duraj Pur, Pratap Pur Chhataura, Achali Pur, ltauri, Aamepur, Upatapar Basgaon, Gorthani, Chisti Pur, Parmeshwarpur Mt. Nariyaon, Kantalpur, Ataraulia, Akbel Pur Mt. Gorharpur, Akbelpur Mt.Haidarpur, Veerapatti, Dhodhanapur, Senpur, Khiridih, Bemudih Kishundevpur, Gaura, Lalapatti, Sinhora, Ibrahimpur, Kabiruddinpur, Keshawpur, Karnai Chak, Pandauli, Chak Mainuddinpur, Saraiya Ratanawe, Amari, Nebuwadih, Babuwa Sand, Pipari, Surjipur, Bhaupur, Jalalpur Mahabalpatti, Bankat Jagadishpur, Burhanpur, Kakrahi, Mainuddinpur Mt. Jairampur, Jairampur, Auradand, Ekdangi,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 879 1 2 3 Azamgarh Burhanpur Hisamuddinpur, Piyariya, Babhanpura, Gazipur, Yadavpur, Tahar Kishun Devpur, Dhanej Dubey, Dhanej Pandey, Chakra Jai, Bishtara, Alahani, Malepatti, Ashrafpur Basarat Patti, Chhiri Brahman, Tamrua, Mathgovind, Jalalpur Jagnandan Patti, Sumerpur, Margubpur, Mukhlispur, Tonari, Araon Gulzar, Goshaipur, Ushur Kurhwa, Husepur Ramjiyawan, Jagdishpurhari Banshdhar, Gajndhar Patti Ajgara, Gajandhar Patti Bhedaura, Bhairopur Dargah, Bihara Bujurg, Abhaipur, Sakar Kol, Amiliya Mt.Shakar Kola, Kaitholia, Sahuwal, Aslai Khurd, Garha, Gauri, Khajuri, Rerha, Bhaugaicha, Udaina, Sadhor Kol, Pakari, Visaipur, Kukuripur Mt. Chatturpur, Arharia, Jameen Bendui, Roopnathpur, Chhatauna, Achhepur, Niyamatullahpur, Kedarpur, Basti Bhuzwal, Karanpur, Aparsand, Payag Patti, Bansthan, Jamin Ahirauli, Daniyalpur, Ahore Patti, Bakarkol, Arusa, Shambhupur, Bevhara, Khalispur, Kothra, Arazi Sankalp, Dahi, Baseva, Vishun Pura, Kusmhara, Gahaji, Narphora, Jajurpur, Ahmadpur Urph Chandpur, Mazeedpatti.

" Sagri Baluwa Bhawanibux, Mahaji Dewara Jadeed, Naubrar Tripurarpur Khalsa, Chak Nayak, Dewara Jadeed, Chak Ramnagar, Dewara Kadim, Arazi Loharaiya, Arazi Tighra, Arazi Adhin Tiwari, Arazi Sisawa, Arazi Gangapur, Arazi Purainiya, Arazi Katahawa, Arazi Bairi, Raghunath Tiwari, Arazi Khalanga, Arazi Aatanagar, Arazi Haribansh Tiwari, Saidpur, Arazi Amani, Naubarar Turkchara, Arazi Pargas Singh, Arazi Bagahwa, Arazi Shankarpur, Arazi Basantpur, Arazi Shahrajapur, Shivpur, Arazi Hukahiya, Arazi Dewara, Dewara Turkchara, Dewara Harakhpura, Chapri Khurd, Dewara Tripurar Pur Khalsa, Tripurar Pur Khalsa, Motipur, Paikauli, Harakh Pura Khas, Jalalpur, Biwipur, Rukunuddinpur, Burhave Husamuddinpur, Sikandarpur Aima, Chakjulekha, Meuriya, Ghurahu Patti, Bhatauli, Arhariya Parsan, Yusufpur, Narottampur Suryman, Yusufpur, Kumhavat, Brijmani Bujurg, Dhanawa Khas, Nevada, Bachuwapar, Bharauli, Terhi Jamin Terhi, Khiridiha, Kaptanganj, Baidra, Bhairopur Chaurwa, Chewata, Kolmodipur, Nagva Veni, Lakhesar, Kothihar Kishundev, Madarepur, Itauragovind, Itaurasanga, Dewara Hinduroy, Dewara Arjani Baksh, Dewara Sangam Dubey, Dewara Phoolman Dubey, Dewara Chhitnidas, Urdiha, Dewara Girdhari Das, Dewara Shivdas Mishra, Karim Ganj, Salihabad, Sujachak, Puraori, Gotaha, Gonha, Haidrabad, Roshan Ganj, Dewara Kartaram Dubey, Dewara Gopal Nayak, Dewara Shrinagar, Dewara Achal Singh, Dewara Gopal Dubey, Dewara Garib Dubey, Dewara Bhichhuk Das, Dewara Khasraja, Arazi Navbararkarkhiya Kitaiii, Dewara Ishmailpur, Arazi Navbarar Devara Karkhiya, Arazi Dewara Karkhiya, Arazi Navbarar Karkhiya Kitaii, Mahaji Vanjariya, Banjariya Khas, Mahaji Sidhwara, Ajgara Magarvi, Mukhlis Patti, Arazi Dewara Nainijor, Chhapra M. Raunapar, Bagai Kapoor, Araji Ajgara Magarvi, Araji Ajgara Mashrki, Ajgara Mashrki, Banka, Shahdih, Sonura, Manikpur, Abbhan Patti, Sigandhopur, Pakkhopur,

132 क880 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2 3 Azamgarh Sagri Jamuwari, Khojbali Nakib, Son Bujurg, Bhadaura Makrand, Baijavari, Chakki Hajipur, Sarai Chauhan, Hajipur, Patna, Ekvandand, Raichan Patti, Chakki, Gangepur, Gangepur, Sahbadiya Sultanpur, Sahnupur, Rampur Dewara, Chak Childeiya, Sethakoli, Bardiha, Makkhapur, Parewa Rudrapur, Parasrampur, Baidauli, Hasanpur, Rohuwar, Bhopatpur, Bhaisar, Manorathpur Dubauli, Chandapar, Kursauli Yadav, Ishrapar, Ahirauli, Karaila, Manikadih, Chak Gani, Bhawanpur Semra Tiwari, Kadipur Tiwari, Kapsa, Mallupur, Kohri Bujurg, Dharsan, Dayalpur Jagiivanpur, Bhagatpur, Bariharikhas, Jalalpur, Ismailpur Goria, Langarpur, Rasulpur Nandlal, Khalishpur, Barnapur Jagdishpur, Barohi Fatehpur, Kakrahi Dular, Faridpur, Bahirapur Hajjampatti, Chalakpur, Salauddin Patti, Jamin Rasulpur, Paliya, Kadharpur, Mathvishambhar, Padari Paranpur, Pipraha Duliyawar, Kankhbhar, Tenduwa, Akbarpur, Chak Gulal, Deoria Abbusaid, Deoria Japtimafi, Madhnapar, Andakhor, Kothiya, Mohammadpur, Chhihi, Alauddin Patti, Hirdaypur, Bhatpurva, Bilariya Ganj, Sahabuddinpur, Nasirpur Fatehpur, Chack Jaikishun, Tohfapur, Harakhpur, Sahpur Maulani, Sodhan Patti, Kuwadevchand Patti, Saidpur, Balai, Dubrahan Khurd, Sarai Dhani, Dullahpar, Khairuddinpur, Mohiuddinpur, Miriya Reraha, Dubarahan Bujurg, Bakipur Sonhariya, Molnapur, Shekhupur, Manpur, Gosari Patti Agandhroy, Chhichhori, Khalispur, Gayaspur, Bibipur, Baghidand, Amraula Kast, Baliya Kalyanpur, Sarfuddin Patti, Kudaran Tiwari, Muhammadpur Zamin Muhammadpur, Karanpur Saraiya, Barahpur, Rampur, Jamin Harkhori, Harkhori, Kharagpur, Chinhari, Lat Ghat, Jamsar, Luchvi, Mahdewa, Jamin Jokahra, Majhaura, Dewara Mahula, Mahula, Sonradih, Baramadpur, Dam Mahula, Kankhbhar, Jiyapatti Mafi, Sohra Bhar Kankh Bhar, Bairidand, Keshopur, Talsalona, Atar Kachha, Raghunandanpur, Masona, Sukhpur, Azmatgarh, Tejpalpur Dhuswa, Meghai Khas, Saidpur, Kasra Khalsa, Khalispur, Mehnajpur, Khankah Bahrampur, Rampur Jalaluddin Patti, Hasan Patti, Tarwa Baddopur, Chunugpar, Rauja Saifan Patti Jogiyabir, Chak Chuhar, Molnapur Gorari, Sanduki Patti, Allipur, Khushdilpur, Dorwa, Mahuliya Ktauwa, Kathaicha, Sarai Sagar Maltari, Sikdarpur Hasan, Kokilpar, Sunder Sarai Ballow, Bakshanpur, Kalikapur, Sulatanpur, Sohraiya Wajid, Anjan Shaheed, Kurwa Gorari, Bakipur, Kasba Sagri, Bagh Khalis, Daudpur, Ainpur, Khatibpur, Chak Chhattar (Mu).Chak Aziz, Chak Chhattar Mu.Samundpur, Shahpur Newada, Berma, Dholipur, Olamapur, Kothiya, Changaipur, Rasidabad, Sabrupur, Sokahna Aima, Sokahna Khalsa, Musalmanpur Jamin Shekhpur, Jamin Narhan, Tiwari Patti, Sukhamdutt Nagar, Sikandarpur, Mitthapur, Sewthari, Faridpur, Salhepur, Chhapra Sultanpur, Kharra Rastipur, Harai Ismailpur, Mahawatgarh, Umari Shekhpur, Rustampur, Amuwari Narayanpur, Rampur, Tekangarha, Prayagpur, Chak Bhuwna, Shekhmauli Kartarpur, Aliyabad Katai, Gopaipur, Dilshadpur, Jamin Sikraura, Sikraura, Panshabda,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 881 1 2 3 Azamgarh Sagri Bhuwana Khurd, Indarajot, Ibrahimpur, Ishwari prasad, Karmaha Urf Karnaupur, Kajiamirahemadjot, Kudahi, kheerujot, Khokharjot Govindlal, Khokharjot Shekhanadir, Gani chak, gulriha, gulamrasool, godiya, goplapur, chandraha, Cherakatghara, Chhathiya Bhaiya, jajmanjot, jeevdhari katghara, Jhaptiya mishr, tegraha, Tedmuhi, Tahbarganj, Tiwaripur, Durgyapatti, Dariyapur, Nakha, Naseeb ali, Newaj singh, Nauwara devarajadi, Naubara devaraj, Pahadpur, pandeyjot, Bakainiya, badiyachak, Bargadwa, Bheekham twayaf, Manjhariya bhishuk, Machrihwa rusttam khan, Machrihwa roshan bibi, Majhriya chtur, Majhriya jhola, Madrahi, Malahpurwa, mahaji de ja naveennejai, Rasoolpur bhaiya, Rahmaanchak, Laximan kund, Larikahwa, Semrajangi, Semri, Hathiyagarh, Kadipur urf rajadepur, Khojoli ta nainijor, Gagepur, Ghadsada, Jamwa hariram, Jiyanpur, Dewara shivvansh singh, Dewara ramsaran dube, Pahalwanpur, Bardeeha, Barmaholi beni, Bibipur, Mahrupur.

" Azamgarh Bisauli, Bhoryamakabulpur, Manikpur, Auvati, Majhgawan, Chak Khairullah, Khairpur Jagjivan, Ishwarpur, Sethaval, Jalalpur, Saifpur, Vasti, Shah Sadar

Kuddanpur, Chandi Tikar, Nai Bhumi, Gahukhor, Nevarahi, Bhimsenpur, Jalaipur, Tilmapur, Shahagarh, Gambhirvan, Atraura, Khallopur, Chakval, Gangatiya, Kisundaspur No. 1, Mujaffarpur, Bhikhampur, Maharajpur, Mataulipur, Kiratpur, Chak Dhanai, Haribanspur, Karimuddinpur, Laxirampur, Deudand, Heera Patti Ch., Kodar Ajamatpur, Araji Man Kunwar, Rafipur, Ukraura, Ainia Kol, Manchobha, Mojrapur, Pagra, Shammopur, Jamin Sidhari, Gopalpur, Araji Bankatiya, Gaurdih Khalsa, Kayampur, Haidarabad Urf Chhatwara, Siwanchor, Piyaropur, Ladapur, Naithi, Vindmathiyavyas Giri, Dhaka, Jamin Manjhriya, Chadi, Salarpur, Dayala Patti, Gajahada, Uadiyanpur, Ojhauli, Madanpur, Chak Madanpur, Adampur, Kaudiya, Dariabad, Noorpur Sarai Haji, Hazipur, Bhitari, Bhamahaur, Nibi Khurd, Damodarpur, Lohara, Bhagawanpur, Belahara, Kashipur, Awadi, Surai, Kukudipur, Ranipur, Kothawamutalika, Chaktage, Harriya Ck., Noorudeenpur, Mohabbatpur, Sardarpur Babu, Sardarpur Rajput, Chhitampur, Biharojpur, Khemaupur, Pura Thakuraee, Chak Firozabad, Kasba sarai, Rautmau, Sameda, Najirpur, Marukhapur, Nasirudeenpur, Kerma, Jagdishpur, Devriaima, Kodhawababu, Sangrampur, Ashona, Avanv, Godhaura, Basgit, Alwal, Kusarana, Rampur, Shah Dariya Chak, Khema Jeetpur ck., Kunji, Punargi, Tulshipur, Arazi Bag, Karaut, Kutubpur, Virdiaiya Aima, Bainpur, Ammdahi, Lakhimipur, Kolohukhor, Mittupur, Nazar Chak, Sonapur, Mirpur, Mamarakhapur, Kishunpur, Akbelpur, Patahua, Tari, Mahamudpur, Rai Chackrapan Pur, Mohovallipur, Badora Buzurg, Badora khurd, Faizpur, Khudawal, Kannayala Karanhat, Chakarapanpur, Narahathawan Wanpur, Khodadadpur, Dharawara, Karisath, Dhanar Bandh, Kautukpur, Bhat Gawa, Anaai, Daulatabad, Chaklahusi, Jigar Sandi, Lapsipur, Bhujahi, Vir Bhaddarpur, Tandwa chk. Jagdishpur,882 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2 3 Azamgarh Azamgarh Mirjapur, Salarpur, Chandai, Nijampur, Sohaval, Chiraiyapar, Sema, Masivir Sadar Mahuva, Mirpur, Kishunpur, Katghar Ismail, Khedu Patti, Tisaura Mafi, Dayal Pur, Bailakol, Mainuddinpur, Makraudha Buzurg, Jamaikh Bhikh, Telhuochakbali, Satiyava (CT), Barahatir Jagdishpur (CT), lbrahimpur (CT), Amilo (CT), Dudilpur Ch., Pewtha, Bajha, Bikhampur, Visunpur, Akharimafi, Gujarpar, Jhansepur, Mahuwamurarpur, Chakfaudi, Chakshivram, Narruli, Narruli Anndar, Purajodhi, Madayajayram, Madanpur, Musepur, Shibali, Sidhari.

" Nizamabad Katava, Purab Patti, Chakia Dube Rampur, Banahra, Ohani, Sekhvaliya, Pura Pittu Rampur, Larpur, Haraiya, Bhitari, Amilai, Maniyarpur, Mehmauni, Rajtharia, Shambhupur, Khutauli, Sardaha, Madhsiya, Chakbari, Kulkula, Nuruddinpur, Isharpar Khas, Pohipur, Chak Jalal, Gokulpur Aima, Manna Patti, Gaddopur, Dasu Patti, Reeva Mu Durvasha, Karimpur, Bakspur, Durvasa, Banvirpur, Khutauli, Niyauj, Ahamdabad, Bijahar Mainuddinpur, Lahidih, Mohammadpur, Moazzampur, Tudawal, Jolahapur, Pipari, Agasadna Mustfabad, Khanpur, Manara, Tikariya Maddhu Khan, Kaudiya, Rajapur Sikraur, Ohdaripur, Ohadpur, Khud kashta Urf Saraimeer, Pavailadpur, Israuli, Surahi Khurd, Chak Miyan, Darikha Shekh Ahmadpur, Agapur, Meerpur, Vitthalpur, Khuda Dadpur, Nizamabad, Sahriya, Kagaji Patti, Gandhuvai, Andhauri, Shankardih, Shyam Sundarpur, Katghar Kabul, Chack Ali, Sheewli, Chunhata, Mohammadpur Madar Dar, Bibipur, Dayalpur Khas, Singhar, Uttar Gaova, Mohammadpur, Ranjeet Patti, Vishunpur Kola Patti, Lahbariya, Chakidi, Chak Kaji, Baghaura Inampur,

" Phoolpur Baliepur, Bhetaura, Handia, Dattapur, Saudma, Khandaura, Sohayal, Pratap Pur, Pradhanpur, Ram Nagar, Bakharia, Imali Mahuwa, Maner Kala, Chhajjo Patti, Samaisa, Shahraja, Gumakothi, Sumhadih, Kandhia, Mahuwa, Belwaye, Shah Mardanpur, Rampur Kala, Khemipur, Kohara, Lakhamapur, Pach Rukhawa, Sher Jahanpur, Nausajhia, Gondhana, Basahi Asharafpur, Shahpur, Ambari, Maksudia, Pura Shivram, Alampur, Kasimpur, Itakohia, Faridpur, Molanapur, Khanpur Chandoo, Pahijan Rampur, Ban Rahiya, Kataya, Fulawaria, Chakmalmala, Korraghatampur, Gauspur, Kandara, Tikuria, Shamasha Bad, Satuwahia, Katar, Khairuddin Pur Alibax, Chak Sabjpur, Bibi Ganj, Sasna, Burhapur Badal, Pura Nazir, Anjan Shahid, Manpur, Newada, Wazirabad, Loniyadih, Makkhapur, Teunga, Chak Noori, Phulpur, Katra Noorpur, Bhormau, Katara Kotiya, Sadaruddinpur, Rasoolabad, Chak Dulhin, Chak Dulha, Rajapur, Kandhiya, Allauddinpur, Araoogpur, Fattepur, Mahul, Chakyashah,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 883 1 2 3 Azamgarh Lalganj Balpur, Kharaila, Gomadih, Chak Barwa Ramesar Giri, Barwa, Amaura, Batha Chak Batha, Bela Khas, Tiyari Sangram, Bhagwanpur, Jagadishpur, Ahirauli, Kanauna, Durgapur, Murhar, Bhaiskur, Harai Rampur, Udiawan, Chhattar Pur, Ghatam Pur, Sarai Parasauli, Sarawan, Awadah Khas, Malikpur, Rampur, Aswanian, Chak Sarai, Godahara, Kurihar, Asaur Tikar, Umari Shree, Ubarpur Lakhmipur, May Kharagapur, Amilia, Mirzapur Adampur, Khaniyara, Kaithi Shankarpur, Mamsirpur, Chirikihit, Ragubirpur, Sophipur, Retwa Chandra Bhanpur, Raramo, Noorpur Ismailpur, Bavalpur, Khetaura, Tala Kotayal, Bairidih, Rampur Badhauna, Maddupur, Ahirauli, Rampur Chak Molhani, Banarasipur, Narsingh Pur, Raipur Salwahan, Saraiya, Bhojpur, Tarak Dih, Chauki Khaira, Haibatpur, Raipur, Kota Khurd, Nasirpur, Basahi, Mahmadpur, Zahat Mandpur, Jigani, Chak Jamal Kamal, Akabarpur Taraf Kazi, Mirzapur, Taraf Qazi, Kasba Deo Gaon, Bahlolpur, Jagdishpur, Nasratpur, Agehta, Marahati, Kathauni, Berama Bisambharpur, Katghar Nasrullah, Chak Mojeni, Bagharava Urf Molanapur, Kanjahit, Rampur Katharawa, Beili, Firozpur Pura Bazu, Patila Chor, Khujhara, Jamunipur, Chiutahara, Kalichpur Urf Kishunpur, Sidhauna, Dhirajpur, Lahuwa Khurd, Jamuwi, Sultanpur Navapura, Hissa Sugandha, Pakari Kalan, Hathinavar, Raipur Vikram, Saifpur Urf Bajanpur, Gangaval, Musapur, Shahpur, Duliamau, Chillupur, Kukuripur, Itaili, Kureharapura Dani, Tilkhara, Narawa, Kosara, Barawa, Chakia Kasrawal, Mehnajpur, Dandaval, Bharpur Pichhavar, Phinihini Salempur, Mau Parasin, Mubarakpur, Banarasi Gopalpur, Khanpur, Jaminnamdev, Lachimanpur, Khijirpur, Sarvanpur, Chak Banarasi, Narayanpur, Ziapur, Parsinia, Tiyara, Mathbaijnathpur, Deonathpur, KubaKhas, Ekdalpur, Lohatha, Bangaon, Abirpur, Chauki Tehuwa, Chauki Ganjore, Maulanipur, Bahlolpur, Tarawa, Murehari, Abbaspur, bhopalpur, Katghar, Lalganj,

" Mehnagar Ranipur Rajmo, Shiv Rajpur, Gauri, Khanupur, Jamin Andhori, Magraon Raipur, Muzaffarpur Jafarpur, Koilari Bujurg, Tekmalpur, Surjanpur, Pitambarpur, Banawen, Koilari Khurd, Fakharpur, deoit, Naie, Bijyepur, Samastipur, Ramdaspur, Ibrahimpur, Barwa Sagar, Sardar Ganj, Katat Chak Katat, Gaura, Pandaha, Thuthia, Dama, Ganjor, Dharnipur Ranipur, Asausa, Mehnagar, Karauti, Dewaria, Khewasipur, Khajura, Arajimarawat, Nagamalpur, Dhirajipur, Ghurehtha, Dhan Chukawa, Bhagwatpur, Khujuree, Dewakali, Jagdishpur, Bishunpur, Katta, Raghunathpur, Rampur, Taradih, Amari, Serra, Chandani, Ghinhapur, Kharihari, Malpar, Singhpur, Chakshah Daria, Mahuari, Gazipur, Kabutra, Kamaharia, Kudhapar, Baikunthpur, Karayal, Chaknasia, Shahpur Kanoongo, Sultanipur, Todarpur, Sisidi, Prajapatipur, Kasba Pahalwanpur, Rastipur, Kavalpur, Darropur, Hankarpur, Pahgela, Muradpur, Gatava, Asmalpur, Bibipur, Amadalpur, Uchehuwa, Lokaipur, Baghara Doem, Pah Ram Pah, Asdhirpur, Ashapur, Bahorikpur, Jaichandpur, Pahjagdeo, Bhiti, Mainpur, Tandwa khas, Ismailpur Bharathipur, Miyapur Bansdeva,884 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2 3 Azamgarh Martinganj SaidMuiyan, Ubarsepur, Saifpur, Asadha, Gosadi, Makadunpur, Rasawan, Bakhara, Amgaon, Molanapur Ahmad Baksh, Karuie, Sahijana, Chak Rjjoshaidani, Chak Roshan Haidari, Belahari Imam Ali, Rang Dih, Surhan, Basti Kapuri, Saiyad Bahauddinpur, Chiksanwa, Sohauli, Rasoolpur Mu.

Tungi, Tungi, Dubra, Lasara Kala, Khajura, Belau, Chiutahi, Bauwapar, Daria Pur Basahi, Shekhpur Urf Pathanpur, Mahuari, Jamuwavan, Tammarpur, Kedalipur, Sarai Mohan, Khamauli, Ishakpur, Bhulandih, Sahanu Dih, Bara Gahan, Sakara Mau, Jeewali, Bardah, Chauki, Bheera, Jagdishpur, Erani,

By order,

Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग-14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 233/एक-14/2022-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन्‌ 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला मऊ के 237 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम

1 2

3

मऊ घोसी सरहरा जमीन सरहरा, कादीपुर, लामी, बहादुरपुर, ताहिरपुर, मदीना, जमालपुर मिर्जापुर, चकराममनोरथ, मझवारा, करपिया मलिक, अहमदपुर असना, मानिकंपुर हड़हुआ, पिड़उथ सिंहपुर, जमालपुर विक्कमपुर, जगदीशपुर, देवाकोल, रजपुरा, भीरा, सरायसादी, दोहरीघाट, बड़ागाँव,

'' मधुबन सिकरी कोल, कोल्हूआ खांस, बहरीपुर, बखरिया, माधोपुर, दोषपुर, धर्मपुर विशुनपुर, मोलनापुर, बरोहा, मूसाडोही, मित्तूपुर, ताल रतोय, वाजिदपुर, चकगोपाल, सिद्धा अहिलासपुर, भटौली, मुहम्मदपुर चन्दापार, महमूद सराय, सिपाह इब्राहिमाबाद, बेला कसैला, दुबारी, मुरारपुर मु0लोकया, नुरूल्लाहपुर, लोहजरा,

,, मऊनाथ

भ्ांजन

ताल नरजा, एकौना, सरवां, कोड़रा, हिलसा, गोटहा, लाड़नपुर, चकरा, अलीनगर, मुहम्मदपुर, चोरपा खुर्द, रैनी, सरायलखन्सी, बेलचौरा, रामपुर, अछार, ताहिरपुर, हरपुर, नियामतपुर ऊर्फ बगली, इटौरा, ओन्हाईच, मंसड़ी, परदहा, ताजोपुर, बढ़ुआ गोदाम, इन्दरपुर, भीटी, बजीर पट्‌टी, रस्तीपुर, खालसा वजीर पट्‌टी, मुस्तफाबाद, जमदरा, सम्हरूवा, विशुनपुरा, सकरा, डीही, बेरूकी, बकराबाद, कीरतसराय, कादीपुर, मिश्रौली,भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 885 1 2 3 मऊ मऊनाथ

भ्ांजन

भुवालपुर, करस्बा विनोद, रतोही, साहूपुर, खत्तीबपुर, नुरूद्‌दीनपुर, चकमिखारी, मलेरिया, कादीपुर, छिछोर करौदी, मलपुर लोहराई, मानिकपुर, भीटी, रजडीहा, भोजवरी, गंगापुर, फरदहा, बड़ागाँव, सेमराजपुर, विभौली, विलासपुर, समनपुरा, पकड़ौवा, सत्तर, अईलख, मुरादपुर, विलौझा, मोहन सराय, खुरपा, विरूपा, कुशाडीह, दलपतपुर, मु0पुर बरहिया, हलधरपुर, बस्ती, सिकरिया, भुड़सुरी, बहरवार, गोनईपुर, पिलखी वरूना, पिलखी चौंड़ी, बसारिखपुर, पकड़ी कोल, सेहबरपुर, कुरेमा, जगदीपुर, इशहाकपुर, गोवरिया, पहसा मोहिउद्‌दीनपुर, गड़वा, कईयां, छत्तरपुर, रतनपुर, पडुकीपुर, टांगुनभार, गाढ़ा, बकुचीड़ाडीडीह, देवदह, अरदौना, समोगर, मझौवा, चकमझौवा, विलौवा, करउत, ताजपुर, पाहदुल्लम, गोपापुर, खरका, अकलापरास, बाछपुर, भगमलपाह, दतौड़ा, चितनरायन, कोन्हिया, भैरोपाह, गोखाताल, सरायमोहन, बुड़का, धर्मागतपुर, परदहा (अर्बन), कानूनगोयान, खालसा उ0द0टोला, ख्वाजाजहांपुर, गुलौरी, चकख्वाजा कासिम, चकबिसमिल्लाह, चकसादी, चकिया, चन्द्रभानपुर, जदुरामपुर, जहॉँगीराबाद अर्बन, डोमनपुरा, निजामुद्‌दीनपुरा, भटकुआ पट्‌टी सिंघाराय, भट्‌कुआ पट्‌टी दयाराम, मानसिंहपुर, सहादतपुरा, सहादतपुरा अर्बन, सारहू, कहिनौर, नसीरपुर, सिंहाव, हकीकतपुर, गंगुआबारी,

'' माहेम्मदाबाद भदीड़, इटौरा चौबेपुर, सीया बस्ती, बरबोझी, प्रधानपुर, सरयाँ, गालिबपुर, मालव, तिलसरवों, गढ़वा, मुबारकपट्‌टी, कोठिया, उतरीजपुर, वभनपुरा, अमारी (चकबन्दी), खुरहट, बडागॉव, काझाखुर्द, खानपुर, भुसुवा, सिहुलीपाटी, गोकुलपुरा, अमेठी, भवरा, रानीपुर, मिर्जापुर, काझा, सरया, सुल्तान नगर, वलीनगर, फरहादचक, गालिबपुर, अल्दे मऊ, सरौंदा, सिरसा, पलिया, सरसेना, फतेहपुर मु0करमी, चक अब्दुल रज्जाक, फतेहपुर, फरीदपुर तप्पावल्लीदपुर, बभनपुरा तप्पा खानपुर, मुहम्मदाबाद, खराटी, अतरारी, तवक्कलपुर, अडताचक,

आज्ञा से, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section -14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 233/1-14/2022, dated April, 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 233/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act No. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 237 villages of District Mau specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District Tehsil Village

1 2

3

Mau Ghosi Sarahara Zamin Sarahara, Kadi Pur, Lami, Bahadur Pur, Tahir Pur, Madina, Zamalpur Mirzapur, Chakram Manorath, Majhawara, Karpiya Malik, Ahemadpur Asana, Manikpur Harahua, Piraut Singhpur, Jamalpur Vikkampur, Jagdishpur, Devakol, Rajpura, Bhira, Sarai Sadi, Dohrighat:56020100240, Badagaon:56020100270,886 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 1 2 3 Mau Madhuban Sikari Kol, Kolhua Khas, Baharipur, Bakhariya, Madhopur, Dostpur, Dharampur Bishunpur, Molnapur, Baroha, Musadosi, Mittupur, Talratoy, Bazidpur, Chak Gopal, Siddha Ahilaspur, Bhatauli, Mohammdpur Chandapar, Mahmud Sarai, Sipah Ibrahimabad, Bela kaisala, Dubari, Murarpur Mu. Lokaya, Nurullah Pur, Lohjara,

" Maunath Bhanjan

Talnarja, Akauna, Sarwa, Kondra, Hilsa, Gotaha, Laranpur, Chakra, Alinagar, Muhhmdpur, Chirpakhurd, Raini, Sray Lkhnshi, Belchaura, Rampur, Achhar, Tahirpur, Harpur, Niayamatpur Urf Bagli, ltaura, Onhaich, Mansri, Pardaha, Tajopur, Baduwagodam, Indarpur, Bhiti, Wajirpatti, Rastipur, Khalsa Wajirpatti, Mustfabad, Jamdra, Samhrua, Vishunpur, Sakra, Dihi, Beruki, Bakrabad, Kirat Saray, Kadipur, Mishrauli, Bhuwalpur, Kasba Vinod, Ratohi, Sahupur, Khatibpur, Naruddinpur, Chak Bhakhari, Malaria, Kadipur, Chhichhor Karaudi, Malpur Lohrai, Manikpur, Bhiti, Rajdiha, Bhojbari, Gangapur, Fardha, Baraganv, Samrajpur, Bibhauli, Bilaspur, Shamatpura, Pakadhua, Sattar, Ailakh, Muradpur, Balaujha, Mohan Saray, Khurpa, Birupah, Kushadih, Dalpatpur, Muhammadpur Barhia, Haldharpur, Basti, Sikriya, Bhudsudi Khas, Baharwar, Gonaipur, Pilkhi Baruna, Pilkhi Chaudi, Basarikhpur, Pakdi Kol, Sahvarpur, Kurama, Jagdish Mu. Mustfabad, Ishhakpur Khas, Gobriya, Pahsa Mahiuddinpur, Gadwa, Kaiya, Chhattarpur, Ratanpur, Padukipur, Tangunbhar, Godha, Bakuchi Dandidih, Dewdah, Ardauna, Samogar, Majhauwa Mu. Shivnandan, Chak Majhauwa, Bilowa, Karuat, Taipur, Pah Dulam, Gopapur, Kharka, Alka Paras, Bachhpur, Bhagamalpah, Datauda, Chitraiyan, Konhiya, Bhairo Pah, Gorwa Tal, Saray Mohan, Burki, Darmagat Pur, Pardaha Arban, Khalsa Kanoongoyan, Khalsa uattr dakshin tola, khwajajahapur, gulauri, Chkakhwaja kasim, Chakbismillah, Chaksadi, Chakiya, Chandarbhanpur, Jadurampur, Jahangirabad Arban, Domanpura, Nizamuddinpura, Bhatkuwapatti Singha Rai, Bhatkuvapatti Daya Ram, Mansinghpur, Sahadatpura, Sahadatpura Arban, Sarahu, Kahinaur, Naseerpur, Sinhaw, Hakeekatpur, Ganguabari,

" Muhammadabad

Gohna

Bhadir, Itowra Chowbeypur, Siyabasti, Barbojhi, Pradhanpur, Sarya, Galibpur, Malav, Tilsawan, Garhwa, Mubarak Patti, Kothiya, Utrajpur, Babhanpura, Amari, Khurahat, Baragawan, Kajha Khurd, Khanpur, Bhusuwa, Siwli Patti, Gokulpura, Amethi, Bhawra, Ranipur, Mirzapur, Kaiha, Saraiya, Sultanpur Nager, Wali Nager, Farhad Chak, Galib Pur, Aldemau, Sarauda, Sirasa, Paliya, Sarsana, Phatehpur mu. Karmi 56040200116, Chak Abdul Rajjak:56040100181, Phatehpur: 56040100274, Pharidpur Tappa Validpur: 56040100491, Babhanpura Tappa Khanpur: 56040100404, Muhammdabad: 56040100179, Kharati, Atrari, Tawakkalpur, Aratachak,

By order,

Manoj Kumar Singh,

Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0-34 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया।

कार्यालय, जनपद न्यायालय, उन्नाव

कार्यभार मुक्त प्रमाण-पत्र

24 अगस्त, 2021 ई0

सं0 2420/2422/I-41-20-उन्नाव-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या- 1950/Admin.(Services)/2021 दिनांकित 12 अगस्त, 2021 के अनुपालन में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव का पदभार मेरे द्वारा आज दिनांक 17 अगस्त, 2021 को अपरान्ह में छोड़ा गया।

मुक्त अधिकारी सै0 माऊज बिन आसिम,

आई0डी0नं0-UP-1895

प्रति हस्ताक्षरित

ह0 (अस्पष्ट), संयुक्त निबन्धक (न्यायिक/बजट), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

126 ख876 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

कार्य-भार मुक्त प्रमाण-पत्र

09 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 2739/I-60-2021-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या- 1495/प्रशासन (सर्विसेस)/2022 दिनांकित 30 अगस्त, 2022 के अनुपालन में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव का पद भार आज दिनांक 02 सितम्बर, 2022 की अपरान्ह में छोड़ा गया।

हरवीर सिंह,

कार्यभार मुक्त अधिकारी

ID No- UP-6532

कार्य-भार ग्रहण प्रमाण-पत्र

सं0 2753/I-74-2022-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या- 1507/प्रशासन (सर्विसेस)/2022 दिनांकित 30 अगस्त, 2022 के अनुपालन में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव का पद भार आज दिनांक 04 सितम्बर, 2022 की अपरान्ह में ग्रहण किया गया।

प्रतिमा श्रीवास्तव,

कार्यभार ग्रहण अधिकारी

ID No- UP-1899

प्रति हस्ताक्षरित ह0 (अस्पष्ट), प्रभारी संयुक्त निबन्धक (न्यायिक/बजट), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ

पद भार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र

15 जनवरी, 2022 ई0

सं0 18(XVI)/पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ-प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियमावली 2006 के नियम 58 (यथा संशोधित उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या 9/2020/776/सात-न्याय 2/2020-732/86 दिनांकित 04 मई, 2020) के आधार पर उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 20/2020/1247/सात-न्याय-2-2020-58 जी/2001 दिनांकित 29 जुलाई, 2020 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 48/Admin/(Services)2022 दिनांकित 11 जनवरी, 2022 के अनुपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक 15 जनवरी, 2022 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में जिला एवं सत्र न्यायालय के रूप में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ का कार्यभार ग्रहण किया गया।

हरि नाथ पाण्डेय,

मोचक अधिकारी

यूपी आई0डी0 नं0 5721

प्रति हस्ताक्षरित ह0 (अस्पष्ट), संयु0 रजिस्ट्रार(जे) (बजट), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 877

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

12 मई, 2023 ई0

सं0 183(XVII)/एडमिन/पारि0न्याया0 लखनऊ-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या-1535/एडमिन (सर्विसेस)/2023 दिनांकित इलाहाबाद 11 मई, 2023 के अनुपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक 12 मई, 2023 को अपरान्ह में न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ का पदभार ग्रहण किया गया।

बीरेन्द्र कुमार सिंह,

मोचक अधिकारी

ID No- UP-5746

Principal Judge

Family Court, Lucknow

प्रति हस्ताक्षरित ह0 (अस्पष्ट), रजिस्ट्रार(जे) (बजट), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

कार्यालय परिवार न्यायालय, औरैया

पदभार छोड़ने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

02 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 62 प्रथम/औरैया-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया, का पदभार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 1511/एडमिन(सर्विसेज)/2022 दिनांकित 30 अगस्त, 2022 के अनुपालन में आज दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को अपरान्ह में छोड़ा गया।

रणंजय कुमार वर्मा,

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,

औरैया

आई0डी0नं0-यू0पी0-1908

प्रति हस्ताक्षरित ह0 (अस्पष्ट), प्रभारी संयु0 निबन्धक (न्यायिक/बजट), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

878 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

पदभार ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

02 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 95/प्रथम/औरैया-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जनपद औरैया का पदभार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 1590/एडमिन(सर्विसेज)/2022 दिनांकित 28 नवम्बर, 2022 के अनुपालन में जैसा कि एतद्‌द्वारा व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

रजनी सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरैया आई0डी0नं0-यू0पी0-5843

प्रति हस्ताक्षरित ह0 (अस्पष्ट), ई0 संयु0 निबन्धक (न्यायिक/बजट), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाथरस

कार्यभार मुक्त प्रमाण-पत्र

15 मई, 2023 ई0

सं0 103/I-सिविल PJFC-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1568/Admin.(Services)/2023 दिनांकित 11 मई, 2023 के अनुपालन में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जनपद हाथरस का पदभार मेरे द्वारा आज दिनांक 15 मई, 2023 को अपरान्ह में छोड़ा गया।

अखिलेश दुबे,

ID No- UP-5725

कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

05 जून, 2023 ई0

सं0 88/I-सिविल PJFC-हाथरस-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1524/Admin.(Services)/2023 दिनांकित 11 मई, 2023 के अनुपालन में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जनपद हाथरस के पीठासीन अधिकारी के पद का पदभार मेरे द्वारा आज दिनांक 16 मई, 2023 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया है।

रविन्द्र कुमार IV,

ID No- UP-2014

प्रति हस्ताक्षरित ह0 (अस्पष्ट), निबन्धक (न्यायिक/बजट), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 879

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, CHITRAKOOT

Charge Certificate

(Taking Over)

14 January, 2022

No. 73H/J–Certified that charge of the office of District & Sessions Judge Chitrakoot, has been taken over under the orders of the Hon'ble High Court, vide Notification No. 17/Admin.(Services)/2022 Allahabad dated : January 09, 2022, as herein denoted, in the afternoon today on dated : Januar y 14, 2022.

Relieving Officer Radhey Shyam Yadav

ID No. UP1498

Countersigned,

Joint Registrar,

(Judicial) (Budget),

High Court of Judicatureal,

Allahabad.

कार्यालय, अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग प्रभार प्रमाण-पत्र 13 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 548-नियो0-23-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति/औपबंधिक नियुक्ति संख्या- 723/छः-पु0-8-2023-804(2)/2009 दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2021 के आधार पर उ0प्र0 अग्निशमन विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थी श्री भारतेन्दु जोशी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल-10 पुराना वेतनमान रु0 (15,600-39,100/- ग्रेड पे0 रु0 5,400/-) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार औपबन्धिक रूप से उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ में नियुक्ति प्रदान की जाती है। आदेश के अनुपालन में श्री भारतेन्दु जोशी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ का पदभार दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को पूर्वाह्न/अपराह्न में ग्रहण किया गया-

मोचक अधिकारी

भारतेन्दु जोशी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ।

सं0 549-नियो0-23-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति/औपबंधिक नियुक्ति संख्या- 724/छः-पु0-8-2023-804(2)/2009 दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2021 के आधार पर उ0प्र0 अग्निशमन विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल-10 पुराना वेतनमान रु0 (15,600-39,100/- ग्रेड पे0 रु0 5,400/-) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार औपबन्धिक880 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क रूप से उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ में नियुक्ति प्रदान की जाती है। आदेश के अनुपालन में श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ का पदभार दिनांक 07 अप्रैल, 2023 को पूर्वाह्न/अपराह्न में ग्रहण किया गया-

मोचक अधिकारी

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ।

सं0 550-नियो0-23-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति/औपबंधिक नियुक्ति संख्या- 726/छः-पु0-8-2023-804(2)/2009 दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2021 के आधार पर उ0प्र0 अग्निशमन विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थी श्री अनुराग कुमार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल-10 पुराना वेतनमान रु0 (15,600-39,100/- ग्रेड पे0 रु0 5,400/-) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार औपबन्धिक रूप से उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ में नियुक्ति प्रदान की जाती है। आदेश के अनुपालन में श्री अनुराग कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ का पदभार दिनांक 07 अप्रैल, 2023 को पूर्वाह्न/अपराह्न में ग्रहण किया गया-

मोचक अधिकारी

अनुराग कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात, सेवा मुख्यालय लखनऊ।

सं0 551-नियो0-23-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति/औपबंधिक नियुक्ति संख्या- 728/छः-पु0-8-2023-804(2)/2009 दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2021 के आधार पर उ0प्र0 अग्निशमन विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थी श्री अनुराग सिंह को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल-10 पुराना वेतनमान रु0 (15,600-39,100/- ग्रेड पे0 रु0 5,400/-) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार औपबन्धिक रूप से उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ में नियुक्ति प्रदान की जाती है। आदेश के अनुपालन में श्री अनुराग सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ का पदभार दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को पूर्वाह्न/अपराह्न में ग्रहण किया गया-

मोचक अधिकारी

अनुराग सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात, सेवा मुख्यालय लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित अविनाश चन्द्र, महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 881

कार्यालय, अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग

15 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 613-नियो0-23-राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, दोस्ती नगर उन्नाव में सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण (मौलिक) दिनांक 17 अप्रैल, 2023 से 17 अक्टूबर, 2023 तक 06 माह अवधि का निर्धारित है।

17 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग किये जाने हेतु निम्नांकित मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को नामित किया जाता है-

क्र0सं0 रजिस्ट्रेशन संख्या नाम/पद

1 2

3

सर्वश्री-

1 रजिस्ट्रेशन संख्या 90401065111 अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।

2 रजिस्ट्रेशन संख्या 90400796135 अनुराग सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।

3 रजिस्ट्रेशन संख्या 90400449945 भारतेन्दु जोशी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।

4 रजिस्ट्रेशन संख्या 90400252118 अनुराग कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।

3- अतएव उक्त नामित मुख्य अग्निशमन अधिकारी, को राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, दोस्ती नगर उन्नाव में दिनांक 17 अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण में समय से प्रतिभाग करने हेतु भेजा जा रहा है।

डा0 मतलूब हुसैन, मुख्य अगिनशमन अधिकारी (अधि0), निमित्त-महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

25 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 614-नियो0-23-प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति/औपबंधिक नियुक्ति संख्या- 726/छः-पु0-8-2023-804(2)/2009 दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2021 के आधार पर उ0प्र0 अग्निशमन विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थी श्री श्रीराम साहनी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल-10 पुराना वेतनमान रु0 (15,600-39,100/- ग्रेड पे0882 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क रु0 5,400/-) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 के शासनादेश

संख्या-04/2021/1/4/2011-का-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार औपबन्धिक रूप से उ0प्र0

अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ में नियुक्ति प्रदान की जाती है। आदेश के अनुपालन में श्री श्रीराम साहनी,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ का पदभार दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को

पूर्वाह्न/अपराह्न में ग्रहण किया गया-

श्रीराम साहनी,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मोचक अधिकारी

उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात,

सेवा मुख्यालय लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित अविनाश चन्द्र, महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ।

11 अगस्त, 2023 ई0

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सं0 3457/जी0-178/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत

चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 23 फरवरी, 2023 ई0

ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0- सं0 700/जी0-228/2022-23-उत्तर प्रदेश जोत

1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954

ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-

शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा

शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम तिलौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना गोण्डा जनपद गोण्डा के ग्राम तुकोडीह में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

27 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 4849/जी0-178/2021-22-उत्तर प्रदेश जोत सुधीर गर्ग, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश।

चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 883 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0- कानपुर देहात के ग्राम सिथराखुर्द में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा

शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

24 जनवरी, 2024 ई0

सं0 593/जी0-178/2023-24/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम रमवापुर दूबे में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

23 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 5339/जी0-155/2023-24/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गुलरिहा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश।

शुद्धि-पत्र

19 जून, 2024 ई0

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भुतहिया, तप्पा-डबरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2983/जी0-610/2023-24(4)-निदेशालय के

17 जनवरी, 2024 ई0

सं0 334/जी0-167A/2023-24/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

पत्र संख्या-420/जी0-610/2023-24 दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा जनपद मथुरा के ग्राम-सैदपुर को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4(2) के अन्तर्गत प्रथम चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें ग्राम की जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-4क(2) द्वितीय चक्र के स्थान धारा- 4(2) प्रथम चक्र के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है। ग्राम की शुद्ध धारा-4क(2) द्वितीय चक्र अंकित होना चाहिये।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-420/जी0-

610/2023-24 दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में जनपद मथुरा के ग्राम-सैदपुर को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4(2) प्रथम चक्र के उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगनीपुर जनपद

127 ख884 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क स्थान पर ग्राम की शुद्ध धारा-4क(2) द्वितीय चक्र पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम परियर में उपर्युक्त अधिनियम की सं0 2984/जी0-610/2023-24-निदेशालय के पत्र

धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-

4683/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 3061/जी0-354/2024-25/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन संख्या-3045/जी0-610/2023-24 दिनांक 21 जुलाई, 2023 द्वारा जनपद गोरखपुर के ग्राम-भीमापार, तप्पा-उत्तर हवेली को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें ग्राम का नाम भीमापार, तप्पा-उत्तर हवेली त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है। जबकि ग्राम का शुद्ध नाम भीवापार, तप्पा- उत्तर हवेली है।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-3045/जी0-

सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम खोड़ई में उपर्युक्त अधिनियम की

धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या- 610/2023-24 दिनांक 21 जुलाई, 2023 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में जनपद गोरखपुर के ग्राम भीमापार, तप्पा-उत्तर हवेली के स्थान पर ग्राम का शुद्ध नाम भीवापार, तप्पा- उत्तर हवेली पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

4683/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

तरूण कुमार मिश्र, अपर निदेशक चकबन्दी(प्रा0), कृते आयुक्त

सं0 3062/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम 21 जून, 2024 ई0

सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सं0 3059/जी0-354/2024-25/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन

सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर

के ग्राम जलालपुर भूँगा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-

4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या- सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद के ग्राम उरावर हस्तर्फ में उपर्युक्त अधिनियम

3845/जी0-610/2012 दिनांक 14 अगस्त, 2013 एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-

4683/जी0-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 3063/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सं0 3060/जी0-354/2024-25/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन

सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक

सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौरभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 885 के ग्राम अलीनगर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3845/जी0-

610/2012 दिनांक 14 अगस्त, 2013 एतद्‌द्वारा निरस्त

करता हूँ।

अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2994/जी0- 610/2016-17 दिनांक 14 जुलाई, 2016 एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 3067/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)-उत्तर

सं0 3064/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)-उत्तर

प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन

सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन

सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक

19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर

के ग्राम नईमपुर गोर्धन में उपर्युक्त अधिनियम की धारा- के ग्राम अशरफपुर हाशम में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-

4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या- 4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2352/जी0-

3845/जी0-610/2012 दिनांक 14 अगस्त, 2013 610/2012 दिनांक 16 जून, 2015 एतद्‌द्वारा निरस्त

एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

करता हूँ।

सं0 3068/जी0-154ए/2023-24(3)/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश सं0 3065/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)-उत्तर

जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन

सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक

19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील पटियाली, जनपद संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर

कासगंज के ग्राम हिम्मत नगर बझेरा पश्चिम में उपर्युक्त के ग्राम भोगपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के

अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2994/जी0-

संख्या-2448/जी0-610/2012 दिनांक 27 जून, 2014 610/2016-17 दिनांक 14 जुलाई, 2016 एतद्‌द्वारा निरस्त

एतद्‌द्वारा निरस्त करता हूँ।

करता हूँ।

सं0 3069/जी0-265/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर सं0 3066/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)-उत्तर

प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर

अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, के ग्राम बरकातपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2)886 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील व परगना सैदपुर जनपद

गाजीपुर के ग्राम बड़नपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो

गयी हैं।

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर परगना पैला जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम लोधौरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3070/जी0-166/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश।

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

पी0एस0यू0पी0-34 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्‌, खण्ड-ख-नगर पंचायत, खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, हाथरस

उपविधि

24 अक्टूबर, 2024 ई0

जनपद हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों

के निर्माण कार्याे को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि

सं0 344/एल0बी0ए0-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961,जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम-1994 द्वारा संशोधित है की धारा-239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हाथरस द्वारा जनपद-हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के निर्माण कार्याे को नियंत्रित एवं विनियमित करने के सम्बन्ध में प्रचलित उपविधि में संशोधन सम्बन्धी उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उपविधि की पुष्टि कर दी गई है एवं उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उपविधि भाग-01

1-अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961(यथासंशोधित) से है।

2-ग्राम्य क्षेत्र का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विनियमित क्षेत्र, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0, अधिसूचित क्षेत्र (Notified area) या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित तथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहित क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

28 घ162 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 3-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेर-बदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग,डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया है एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हों।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उससे सारवान विचलन करना या उसकों ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत्‌ (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकले हुए भाग से है जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से हेै, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हों।

10-तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11-फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खंण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12-भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13-ग्रुप हाउसिंग (Group Housing) का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14-ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः-

(अ) अभियन्ता :-अभियंता, जिला पंचायत, हाथरस से है।

(ब) अवर अभियंता :- इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है, जिसके अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शो की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16-कार्य अधिकारी :-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस से हैं।

17-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 163

19-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊॅचा उठाने से है।

20-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस से है।

22-जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17(1) में संघटित जिला पंचायत हाथरस से है।

23-अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत हाथरस से है।

24-बहु-मंजिली भवन (Multi-Storey) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊॅचाई का भवन बहु-मंजिल कहलायेगा।

25-मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और उसके ऊपर की अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26-भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरामदा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उदद्‌ेश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल, आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते है, वह भवन की पारिभाषा में सम्मिलित नहीं होगेंं।

27-आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28-व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप होटल, पैट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक मॉल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थान जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29-संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण उत्पादन या प्रक्रम (Processing) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कोरोसिव गैसे पैदा होती है या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30-भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31-पार्किग स्थल का ताप्तर्य ऐसे चारदीवारी से बंद या खुले स्थान से है, जहां वाहन इकट्‌ठे रूप में खडे़ हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of India Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

164 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

उपविधि भाग-02

ये उपविधियां जिला पंचायत हाथरस के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र मेें जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार एवं भू-खण्ड़ो के विकास आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा- 1-उक्त परिभाषित "ग्राम्य क्षेत्र" में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियों कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊॅचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को इस लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(त) मिट्‌टी खोदने या मिट्‌टी से गड्‌डा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त "ग्राम्य क्षेत्र" में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले- आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत्‌ दिया जायेगाः-

(अ) ले-आउट का प्लान का पैमाना 1ः500 होगा।

(ब) की-प्लान का पैमाना 1ः1000 होगा।

(स) बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1ः100 होगा।

(य) स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम एवं पूर्ण पता।

(र) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

(ल) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल-खारिज, खतौनी आलेख (तीन माह से अधिक की न हो), पंजीकृत वसीयत, पंजीकृत दान विलेख (Gift Deed)।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 165

2-प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित हस्ताक्षर युक्त।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्‌देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊॅचाई, सेक्सन स्ट्रक्चर विवरण, रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3-बहु मंजिली भवन (Multi-Storey) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊॅचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी।

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढी व निकास, अग्निसुरक्षा लिफ्ट, अग्नि-अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)। निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की आने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण परिवर्तन विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति नहीं की जायेगी यदि।

(अ) प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुम्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धर्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1-नक्शा/प्लान में निम्न अनुदेशों का पालन किया जायेगा-

(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना(Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किग(Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊॅचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल(Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊॅंचाई 4.50 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकमत ऊॅचाई 1.50 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent)प्लाट से 2.00 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/ मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

166 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code)2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.00 मीटर से 16.00 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.00 मी0 ऊॅचाई तक 6.00 मी0 इसके पश्चात प्रत्येक 3.00 मी0 अतिरिक्त ऊॅचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.00 मीटर बढ़ाई जाएगी भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End)पर ब्लाक की अधिकतम दूरी 9.00 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिला भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊॅचाई 2.4 मीटर होगी।

(ज) भूमि की प्लटिंग में प्लाटों के बीच कम से कम 9.00 मी0 चौड़ा रोड व मेन रोड की चौड़ाई 12.00 मी0 होगी तथा कोई भी परियोजना पहुंच मार्ग एवं सम्पर्क मार्ग से जुड़ी होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-अच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है-

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा भवन, सुरक्षा कैबिन, गार्ड रूम , टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाऊस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3-(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.40मी0 एवं 9.50 वर्ग मी0 से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊॅचाई 2.75 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊॅचाई 2.40 मी0 से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊॅचाई 2.75 मी0 आकर 1.80 मी0 एवं 5.00 वर्ग मी0 से कम न होनी चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet)का आकार 1.20 मी0 एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होनी चाहिए।

(च)खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढी की चौड़ाई 1.00 मी0 एवं इससे अधिक ऊॅचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4-(क) पार्क, टोट-लॉट्‌स (Tot-Lots) लैड स्केप (Land scape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मी0 तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊॅचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट बैक के योग का डेढ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी। बहुमंजिली इमारत हेतु भू-कम्प रोधी सत्यापन एम0टेक0 स्ट्रक्चरल अभियन्ता द्वारा कराकर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय, अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट मे इलक्ट्रिक ट्रांस्फार्मर की स्थापना ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेंगा।

(ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 मीटर के भू-आच्छादन (Ground coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 167

(च) विकसित जनपदाें की सूची

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) के मानक निम्नवत होंगे-

क्रमांक भवन एवं भू-उपयोग भू-आच्छादन

प्रतिशत

फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)

भवन की अधिकतम ऊॅचाई अन्य जनपदों में (मीटर)

भवन की अधिकतम ऊॅचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में (मीटर)

1 2 3 4 5 6

1. आवासीय भवन

क भूखंड 500 वर्ग मीटर तक 80 3.00 15 15

ख भूखंड 501-2000 वर्ग मीटर तक 65 4.00 15 15

2. ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा

50 3.00 30 21 (Night Shelter)

3. औद्योगिक भवन 60 1.00 18 12

4. व्यावसायिक भवन

क सुविधा शौपिंग केन्द्र, शौपिंग मॉल्स, 40 2.50 30 21 व्यावसायिक केन्द्र, होटल

ख बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 40 1.50 24 18

ग वेयर हाऊस गोदाम 60 1.50 18 15

घ दुकानों व मार्केट 60 1.50 15 10

5. संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन

50 1.50 24 15 क सभी उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि

ख हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, 50 1.50 24 15 क्रेच सेटर आदि

ग हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, 75 2.50 24 15 लैब नर्सिंग होम आदि

6. धर्मार्थ अथवा जनहितार्य भवन 50 1.20 15 10

30 1.50 15 10 क सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर,

जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन

ख धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह हॉस्टल 40 2.50 15 10

40 0.50 10 6 ग धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम

शीत गृह इत्यादि168 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

 1                       2                       3             4                5               6
 7.       कार्यालय भवन
           सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पाेरेट एवं   40             2               30              15
          अन्य कार्यालय भवन
 8.       क्रीडा एवं मनोरंजन काम्प्लेक्स,       20            0.40             15              10
           शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं
          सांस्कृतिक केन्द्र
 9.       नर्सरी                                10            0.50              6               6
10.        बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला         30            2.00             15              12
11.       फार्म हाउस                            10            0.15             10               6
12.       डेयरी फार्म                           10            0.15             10               6
13.       मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म              20            0.30              6               6
14.       ए0टी0एम0                             100            1.00              6               6

(ज) सेट बेक (Set Back)

क्रमांक     भू-खण्ड का          सामने         साईड         पीछे         लैंड स्केपिंग      खुला स्थान
              क्षेत्रफल                                                                  प्रतिशत तक
                             (Front)        (Side)       (Back)      (Landscapping)
                             (मीटर मे)     (मीटर मे)     (मीटर मे)
    1           2                3            4             5                6               7
    1.  150 तक                 3.00          0.00          1.50      एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग 25
                                                                            मीटर
    2.  151-300                3.00          0.00          3.00             तदैव             25
    3.  301-500                4.50          3.00          3.00             तदैव             25
    4.  501-2000               6.00          3.00          3.00             तदैव             25
    5.  2001-6000              7.50          4.50          6.00             तदैव             25
    6.  6001-12000             9.00          6.00          6.00             तदैव             25
    7.  12001-20000            12.00         7.50          7.50             तदैव             50
    8.  20001-40000            15.00         9.00          9.00             तदैव             50
    9.  40001-से अधिक          16.00        12.00         12.00             तदैव             50

(झ) पार्किग स्थान

क्रमांक            भवन  / भू-खण्ड                 पार्किग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
  1.     ग्रुप हाउसिंग योजना              एक ECUप्रति 80 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
  2.       संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन      एक ECUप्रति 100 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
  3.       औद्योगिक भवन                   एक ECUप्रति 100 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
  4.     व्यावसायिक भवन                   एक ECUप्रति 30 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
  5.     समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र    एक ECUप्रति 50 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
  6.       लॉज, अतिथिगृह, होस्टल          एक ECUप्रति 2 अतिथि रूम के लिए
  7.     होस्पिटल, नर्सिग होम             एक ECUप्रति 65 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
  8.     सिनेमा, मल्टीप्लेक्स             एक ECUप्रति 15 सीट्‌स
  9.       आवासीय भवन                     एक ECUप्रति 150 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 169

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

1-तीन मंजिल अथवा 15.00 मीटर से अधिक ऊॅचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400.00 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होगें। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6.00 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.00 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (carriage way) होगा।

2-अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर ट्रेड न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0 राईजर अधिकतम 10 से0मी0, एक फ्लाईट मे अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3-अग्नि निकास जीने तक पहुॅच दूरी 15.00 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4-घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10.00 मीटर से अधिक ऊॅचे भवनों में नही किया जाएगा।

5-उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6-उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनिम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धिति, फस्र्ट एड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह,फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक विवरण उध्र्वाकार दूरी (मीटर) क्षैेेतिज दूरी (मीटर)

1. लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा

2.40 1.20 सर्विस लाईन

2. हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज 3.70 1.80

3. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन 3.70(0.305मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

1.8(0.305मी0) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाईल टावर्स की स्थापना

1-अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

2-मोबाईल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

3-सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण किये जाने से पूर्व काउन्सिलिगं ऑफ अर्कीटेक्चर में पंजीकृत एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है। यदि ऐसा हो तो भी टावर सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी0 से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी मानको के आधार पर भवन की सुदृढता के सम्बन्ध में अधिकृत स्ट्रक्चरल अभियन्ता के स्थान पर आई0आई0टी0 तथा इसके समकक्ष संस्थान, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

29 घ170 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 4-टावर हेतु अनुज्ञा, भारत संचार के दूर संचार विभाग द्वारा लाईसेंस प्राप्त सेल्युलर मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटराें को ही प्रदान की जायेगी।

5-जनरेटर केवल साइलैन्ट प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएगे।

6-यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.00 मीटर ऊपर होना चाहिए।

7-जहॉ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8-सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार कि क्षति पहुॅंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

9-इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स रेडियाें विकिरण वायबे्रसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10-अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए प्रथम बार शुल्क के रूप में रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार) जिला पंचायत में जमा कराने होगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यपर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार लिए गये शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा कराने होगें, उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य विकास शुल्क नही लिया जायेगा।

11-शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(1) आवासीय भवन एवं शैक्षिण भवन-सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 25.00 (पच्चीस) प्रति वर्ग मीटर होगी।

(2) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन-सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50.00 (पचास) प्रति वर्ग मीटर होगी।

(3) (i) भूमि की प्लाटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बॉटना।

(ii) भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैकट हाल/बारात घर आदि।

(iii) भूमि का उपभोग-भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री कंटेनर, ईधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(IV) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त(i) से (IV) तक रु0 10.00 (दस) प्रति वर्ग मीटर होगी।

(4) पुराने भवनों को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

(5) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(6) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की ,अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 171

(7) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(8) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा भू-खण्ड विकसित करने पर या जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा। समझाौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान तलपट मानचित्र पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग मे जमा होने के उपरान्त पूर्व मे निर्मित भवन के नक्शों कर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौता की कार्यवाही उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 248 मे दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होंगी।

(9) पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20.00 (बीस) रु0 प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होेगी।

(10) बाउन्ड्रीवाल/चाहरदीवारी स्वीकृति की दर रु0 10.00 (दस) रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

नोट- (शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ढ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1-स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हाथरस के कार्यालय में जमा किये जायेगें। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2-ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3-कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हाथरस को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4-कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत हाथरस को पृष्ठांकित कर देगा।

5-अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6-अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत हाथरस को प्रस्तुत की जायेगी।

7-अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8-अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत हाथरस में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शें के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

172 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

9-जिला पंचायत हाथरस के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता, साध्यता, तकनीकी जांच व जिला पंचायत हाथरस भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10-अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित(Sound)पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण(Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11-अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जाम करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12-आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय से जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शें की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13-उपरोक्त समस्त कार्यवाहीं पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14-यदि जिला पंचायत हाथरस द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत हाथरस के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नही करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति(Deemed Sanction) मानी जायेगी।

वाद-उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत हाथरस को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश

1-भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 1.50 किलो मीटर के दायरे में उपविधियों अनुसार निर्माण हेतु मंजिलों एवं ऊॅचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2-प्रस्तावित भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3-भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किग(Stilt parking)वाहन पार्किग बेसमेंट वाहन पार्किग, भंडारण व

सुविधाओं के रख-रखव व सेवा तल, भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए, तो इनका क्षेत्रफल फ्लोर एरिया रेसियों (FAR) में शामिल नहीं होगा।

4-निकटतम हवाई अड्‌डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य

शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊॅचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5-उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत हाथरस यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-अच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊॅचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 173

6-उपविधियों में दी गई सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत हाथरस द्वारा इस प्रकार के समकक्ष भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7-मल्टी लेवल पार्किग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तो के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होगें।

8-इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9-इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्ते

(क) अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत हाथरस द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

(ख) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ग) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अतंर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जाएगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति कम्पनी फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार द्वारा यदि प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों में जिनमें लाईसेेस/अनापति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(ङ) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन आवेदनकर्ता/मालिक को करना होगा।

(च) निर्माण के दौरान अथवा स्वीकृति के समय अपर मुख्य अधिकारी को यदि किसी प्रमाण-पत्र (तकनीकी/प्रशासनिक) की आवश्यकता पड़ने पर आवेदनकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।

निरसन

भवन निर्माण उपविधियों के जिला पंचायत हाथरस के क्षेत्र में प्रभावी होने के दिनांक से पूर्व प्रचलित उपविधियॉ निरस्त हो जायेगी।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत हाथरस अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हाथरस यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो कुल रु0 1,000.00 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा,जो कि तीन माह तक हो सकेंगा।

174 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

जिला पंचायत हाथरस के क्षेत्रान्तर्गत मिल फैक्ट्री, कारखानों, आदि उद्योगों

को नियन्त्रित एवं नियमित करने सम्बन्धी उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम 1961(यथा संशोधित) की धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, हाथरस ने अपने जिला हाथरस के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत समस्त प्रकार के मिल, कारखानों, फैक्ट्रियों आदि को नियंन्त्रित एवं नियमित करने के उद्‌देश्य से बनायी गयी पूर्व से प्रचलित उपविधियों में संशोधन करते हुये यह उपविधि बनायी हैं। मेरे द्वारा उपविधि की पुष्टि कर दी गई है एवं उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

उपविधि

1-(क) यह उपविधि मिल/कारखाना/फैक्ट्री आदि की उपविधि कहलायेगी।

(ख) फैक्ट्री/कारखाना का अर्थ ऐसे परिसर व तत्संबंधी उसकी सीमाओं तक उसकी भूमि से है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन क्रिया सम्बन्धी कार्य से है जो साधारणतः शक्ति (पावर) का उपयोग किया जाता हो से है।

2-यह उपविधि जनपद हाथरस के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

3-यह उपविधि वर्तमान एवं आगामी समय में स्थापित एवं संचालित होने वाले सभी कारखानों फैक्ट्रीयों आदि पर प्रभावी होगी।

4-(क) शक्ति का अर्थ कारखाना अधिनियम 1948 (यथा संशोधित) में दी गयी परिभाषा के अनुसार।

(ख) चीनी मिल का अर्थ उत्तर प्रदेश चीनी नियन्त्रण अधिनियम 1933 में परिभाषा के अनुसार।

(ग) औषधि भेषज का अर्थ ड्रग्स अधिनियम के अधीन घोषित किया गया है।

5-कोई भी व्यक्ति कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य व्यवसायिक संस्था आदि जिला हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रों में इस उपविधि में उल्लिखित किसी भी व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन तब तक नही करेगा जब तक उसके द्वारा जिला पंचायत, हाथरस से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त न कर लिया गया हो।

6-इस उपविधि के प्रयोजन हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, हाथरस अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला पंचायत का अन्य अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होगा।

7-लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इस उपविधि के अन्तर्गत किसी भी धारा व उपधारा का उल्ल्घंन करने की दशा में लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त कर दें। इस आदेश के विरूद्ध 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत, हाथरस को अपील की जा सकती है। अध्यक्ष जिला पंचायत हाथरस का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8-(क) लाइसेंस अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी। लाइसेंस प्राप्त करने हेतु संचालक को जिला पंचायत हाथरस के लाइसेंस अधिकारी को आवेदन करना होगा।

(ख) नवीन लाइसेंस लेने से पूर्व संस्था/प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा आवेदन के साथ पर्यावरण विभाग द्वारा सहमति, भूमि का साक्ष्य (बैनामा, इकरारनामा) देना होगा।

9-लाइसेंस नवीनीकरण की दशा में अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस की अवधि तिथि पूर्ण होने से 15 दिन पूर्व आगामी वर्ष के लिए आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व लाइसेंस नवीनीकरण न कराने की दशा में शुल्क- रु0 5,000-00/- लाइसेंस शुल्क वार्षिक तक बिलम्ब शुल्क रु0 100-00/- प्रतिमाह एवं रु0 5,000-00/- से अधिक लाइसेंस शुल्क वार्षिक पर विलम्ब शुल्क रु0 1,000-00/- प्रतिमाह की दर से वसूला जायेगा।

10-अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त न करने की दशा में (व्यवसाइयों) व्यक्ति,फर्म अथवा संस्था व व्यक्तियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत की धारा-240 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी लाइसेंस अधिकारी के आदेश/ निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा-133 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही हेतु रिपोर्ट कर दी जायेगाी।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 175

11-कारखाना/फैक्ट्रियों व अन्य प्रतिष्ठानों आदि इस उपविधि में उल्लिखित संस्थाओं के स्थल का निरीक्षण जिला पंचायत, हाथरस के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय कर निरीक्षक तथा श्रम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं ड्‌यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी को निरीक्षण करने का अधिकारी होगा। संस्था के स्वामी/मालिक उक्त अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए पूरी-पूरी सुविधा, सहयोग देंगा।

12-(क) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तथा संक्रामक या घृणास्पद रोगी को कारखाने /फैक्ट्री में कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(ख) जिन कारखानों फैक्ट्री आदि में चिमनी लगानी आवश्यक होती है तो उसकी ऊॅचाई समीप के सबसे ऊॅची बिल्डिंग से 15 फिट से कम नही होनी चाहिए साथ ही पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

(ग) कारखाने/फैक्ट्री आदि इकाई में शोर गुल रोकने के लिए ध्वनी रोधक यन्त्र लगाने होगें। इकाई से निकलने वाले प्रदूषित पानी अथवा गन्दे क्षोभ कर हानिकारक पदार्थ के किसी जल सम्भरण के या ऐसे भाग में जिसका पानी पीने या स्नान करने प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता हो नही डाला जा सकेंगा। पानी निकासी हेतु पक्की नालियॉ बनानी होगाी।

13-लाइसेंसधारी संस्था के स्वामी/मालिक को उसके निवेदन करने पर जिला पंचायत, हाथरस के अभियन्ता/अवर अभियन्ता की तकनीकी सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

14-कारखानों/फैक्ट्री आदि इकाईयों को जिला पंचायत सें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क देय होगा। लाइसेंस शुल्क निम्न के अनुसार होगी।

क्र0सं0 मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम रुपये में

1

2

3

रु0

50,000.00 1. चीनी मिल

4,000.00 2. क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन

4,000.00 3. क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन

2,500.00 4. क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन

400.00 5. शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू

1,000.00 6. शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)

200.00 7. हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)

300.00 8. उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर

2,500.00 9. धान कूटने का मिल (राइस सेलर)

500.00 10. एक्सपेलर

2,000.00 11. आरा मशीन

1,000.00 12. खराद मशीन

1,000.00 13. पावर लूम (प्रत्येक)

4,000.00 14. रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना176 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 1 2 3 रु0

15.        सरिया बनाने का कारखाना                                                  15,000.00
16.        लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्‌ठी)                                    5,000.00
17.       बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)                                    2,000.00
18.        बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)                                 4,000.00
19.       गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)                                            7,000.00
20.       पेपरकोन बनाने का   कारखाना                                               4,000.00
21.       पेपर रोल बनाने का  कारखाना                                               8,000.00
22        कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)                                     10,000.00
23        कागज बनाने का कारखाना (10 टन से 20 टन क्षमता तक)                         15,000.00
24        कागज बनाने का कारखाना (20 टन से 30 टन क्षमता तक)                         30,000.00
25          कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)                           50,000.00
26         दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना                     10,000.00
27        चिलिंग प्लाण्ट                                                           8,000.00
28         स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)                   25,000.00
29         स्टील आयरन    आदि से पाइप  बनाने का कारखाना (2" मोटाई से अधिक)          50,000.00
30        मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना                                           7,000.00
32        फल,सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50  10,000.00
          हजार बैग तक)
32        फल,सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50  15,000.00
           हजार बैग से अधिक)
33        पिक्चर ट्‌यूब बनाने का कारखाना                                           5,000.00
34        हाटमिक्स प्लाण्ट                                                         10,000.00
35        रबड़ की वस्तुए बनाने का कारखाना                                          2,000.00
36        चीनी मिट्‌टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना                    2,000.00
37        चीनी मिट्‌टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बडा कारखाना                     7,000.00
38         मसाले की ईट अदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)                            8,000.00
39        पीतल,एल्यूमिनियम,स्टील, शीशा, ताबां व टीन आदि से वस्तुए बनाना            4,000.00
40         वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना                        15,000.00
भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 177 1 2 3
41         शराब रिपट या एल्कोहल बनाने का कारखाना
42        कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना

रु0

                                                                                       50,000.00
                                                                                       4,000.00
    43         फर्टीलाइजर या कीटनाशक    दवाई बनाने का कारखाना                          10,000.00
    44       खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना                                6,000.00
    45       प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना                          4,000.00
    46       प्लास्टिक का पाइप,टैक बनाने का कारखाना                                    7,000.00
    47        बिजली के सामान बनाने का कारखाना                                          4,000.00
    48         कपड़ा, कम्बल आदि की रंगा   ई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)         2,000.00
    49         कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई    या फिनिशिंग का  कारखाना (बडा)         8,000.00
    50       सीमेन्ट बनाने का कारखाना                                                  10,000.00
    51       फ्लोर मिल                                                                 10,000.00
    52       दाल मिल                                                                   5,000.00
    53       रिईनफोस्र्ड सीमेन्ट क्रंकीट आदि के ह्‌यूम पाईप बनाने का कारखाना           10,000.00
    54         टेलीविजन बनाने का कारखाना
    55        माचिस बनाने   का कारखाना
    56         बटन बनाने का कारखाना
    57         मोमबत्ती बनाने का कारखाना
    58        विनियर एण्ड शॉमिल
    59       पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फेक्ट्री
1.  60        मिनरल वाटर बनाने का कारखाना
    61         सॉकिट बनाने  का कारखाना
    62        प्लाईवुड या माईका बनाने का कारखाना
    63         दवाई बनाने का कारखाना
    64       गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना
    65         लैमिनेशन का कारखाना
    66         दूध पैकेजिंग का काराखाना
    67         केमिकल बनाने का कारखाना
    68         डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना

30 घ

10,000.00
10,000.00
 6,000.00
 3,000.00
 7,000.00
50,000.00
15,000.00
 5,000.00
10,000.00
 7,000.00
 3,000.00
 5,000.00
 6,000.00
 8,000.00
 5,000.00
178 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 1 2 3
69         गैस आदि बनाने  का कारखाना
70        गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना
71        बेल्डिंग राड्‌स बनाने का कारखाना
72        पीतल की राडरा बनाने का कारखाना
73         ढलाई करने  का कारखाना

रु0

                                                                                  5,000.00
                                                                                  8,000.00
                                                                                  6,000.00
                                                                                  6,000.00
                                                                                  6,000.00
74       स्टील अलमारी बक्से मेज आदि बनाने का कारखाना                              6,000.00
75        पशु आहार बनाने का कारखाना                                               5,000.00
76        धागा बनाने  का कारखाना                                                  4,000.00
77        धागा डबलिंग   का कारखाना                                                7,000.00
78         दरी, कालीन आदि  बनाने का करखाना                                        7,000.00
79        साबुन बनाने  का कारखाना                                                 2,000.00
80       डिटर्जेट बनाने का कारखाना                                                7,000.00
81       पट्‌टा बनाने का कारखाना                                                  3,000.00
82       कमानी पट्‌टा बनाने का कारखाना                                            7,000.00
83       रबड के टायर ट्‌यूब बनाने का कारखाना                                      15,000.00
84       टायर रिट्रेडिग                                                           4,000.00
85        तिरपाल बनाने का कारखाना                                                 10,000.00
86         आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना                               10,000.00
87         ग्रीस, मोविल ऑयल, काला तेल आदि बनाने   का कारखाना                      5,000.00
88         चार पहिया बनाने का कारखाना                                            1,00,000.00
89         दो पहिया बनाने का कारखाना                                              50,000.00
90        तार बनाने का कारखाना                                                    15,000.00
91        तार की जाली बनाने का कारखाना                                            3,500.00
92         लालटेन बनाने का कारखाना                                                3,000.00
93        रेगमाल बनाने का कारखाना                                                 4,000.00
94       बेट्री बनाने का कारखाना                                                  5,000.00
95         पंखा या कुलर बनाने का कारखाना                                          5,000.00
96        रंग बनाने का कारखाना                                                    5,000.00
भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 179 1 2 3
  97         गम, टेप बनाने का कारखाना
  98         ऑटो मोटर्स बनाने का कारखाना
  99        निकिल पॉलिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना
100          रांगा बनाने का कारखाना
101         गैस चूल्हा या उसके पार्टस बनाने का कारखाना
102         हड्‌डी मिल
103          राईश मिल
104         पेट्रोल मिल
105         डीजल मिल
106         गैस बाटलिंग प्लाण्ट
107          सादा या काला नमक बनाने     का कारखाना
108         प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस
109         सिनेमा हॉल
110         विडियो सिनेमा हॉल
111         मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री
112         पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना
113         रेडीमेंड गारमेन्टस का कारखाना
114          फोम के गद्‌दे बनाने का कारखाना
115         स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट
116         ट्रांसफार्मर फैक्ट्री
117         स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना
118          एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना
119          जूट,सन व नायलान बनाने का कारखाना
120          शीशा बनाने का कारखाना
121         पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना
122          चमड़ा टेनरी का कारखाना
123          जैविक कारखाना
124         फिक्स चिमनी ईट भट्‌ठा (20 पाये तक)
125         फिक्स चिमनी ईट भट्‌ठा (20 पाये से अधिक)
126         स्टोन क्रेशर

रु0

 4,000.00
 5,000.00
 5,000.00
 5,000.00
 5,000.00
 25,000.00
 5,000.00
 4,000.00
 5,000.00
 25,000.00
 2,000.00
 2,500.00
 4,000.00
 2,500.00
 3,000.00
 10,000.00
 15,000.00
 15,000.00
1,00,000.00
 20,000.00
 15,000.00
 10,000.00
 5,000.00
 3,000.00
 2,000.00
 25,000.00
 5,000.00
 10,000.00
 15,000.00
 15,000.00
180 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

उपरोक्त के अतिरिक्त अद्योगाें को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्र्गत निर्धारित की जा सकती हैः-

क्र0सं0 मद/व्यवसाय का नाम/ कारखाने का नाम प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (रुपये में)

1 सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (Micro) (लागत रु0 25 लाख तक ) 1,000.00 से 5,000.00

2 लघु उद्योग (Small) (लागत रु0 25 लाख से रु0 5 करोड़ तक) 6,000.00 से 20,000.00

3 मध्यम उद्योग (Medium) (लागत रु0 5 करोड़ से रु0 10 करोड तक) 21,000.00 से 50,000.00

4 भारी उद्योग (Heavy) (लागत रु0 10 करोड़ से अधिक) 51,000.00 से 1,00,000.00

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विवरण में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेुत जनपद के जिला उद्योग विभाग से अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/कर अधिकारी द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है।

15. इस दर्शित उद्योग प्रतिष्ठानाें की लाइसेंस शुल्क रु0 5,000/-लाइसेंस शुल्क वार्षिक तक विलम्ब शुल्क रु0 100/-प्रतिमाह एवं रु0 5,000/-से अधिक लाइसेंस शुल्क वार्षिक पर विलम्ब शुल्क रु0 1,000/-प्रतिमाह की दर से वसूला जायेगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत हाथरस यह निर्देश देती है जो व्यक्ति फर्म संस्था प्रतिष्ठान इन उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा उसें रु0 1,000/-रुपये तक का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। और पुनः उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात्‌ एसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है। अंकन रु0 50 रुपया प्रतिदिन तक हो सकेगा। अर्थदण्ड भुगतान न करने की स्थिति में अपराधी को तीन माह तक का कारावास दण्ड होगा।

चैत्रा वी0, आयुक्त,

अलीगढ मण्डल, अलीगढ।

पी0एस0यू0पी0-34 हिन्दी गजट-भाग 3-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, ललितपुर

दिनांक 07 फरवरी, 2024

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298(2) में प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका की सीमान्तर्गत विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं प्रचार-प्रसार अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली सम्बन्धी उपविधि

सं0 1054- नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298(2) में प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका की सीमान्तर्गत विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं प्रचार-प्रसार अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली सम्बन्धी उपविधि तैयार की गयी है, जिसको अधि0अधि0 महोदय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव संख्या-133 दिनांक 26 अगस्त, 2023 रखी गयी। जिसको मा0 बोर्ड द्वारा विज्ञापन और विज्ञापन पट की प्रस्तावित अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों में 20 प्रतिशत की कमी करते हुये यथावत सर्वसम्मति से उक्त उपविधि को स्वीकृति प्रदान की गयी। विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं प्रचार-प्रसार अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली सम्बन्धी उपविधि दैनिक समाचार-पत्र में आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक अमर उजाला/दैनिक जागरण के अंक दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को किया गया। निर्धारित समयावधि में कुल 25 आपत्ति प्राप्त हुई, प्राप्त आपत्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुये कार्यालय आख्या पर मा0 अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2023 द्वारा मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव सं0-254 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 रखी गयी, कार्यालय आख्या पर मा0 बोर्ड के विचारोपरान्त प्राप्त आपत्तियाें को निराधार/बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुये उक्त उपविधि नियमावली को यथावत्‌ सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी, उक्त नियमावली का दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में दिनांक 30 जनवरी, 2024 को अन्तिम प्रकाशन कराया गया।

152 ट1120 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 अतः नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत धारा-298(2) विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं प्रचार- प्रसार अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली सम्बन्धी उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

1- संक्षिप्त नाम और

प्रारम्भ

1. (1) उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-293, 294 तथा 298 में प्रदत्त अधिकारों के तहत नगर पालिका ललितपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं प्रचार-प्रसार अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली उपविधि 2023 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद, ललितपुर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. (1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में 2- परिभाषायें

(एक) ''अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(दो) ''विज्ञापन कर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्‌ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक, माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हो और द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बोर्ड या विज्ञापन पट्‌ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो;

(चार) 'विज्ञापन' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है;

(पॉंच) 'गुब्बारा' का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

(छः) 'पताका' (Banner) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई

प्रतिकृति या चित्रा संप्रदर्शित किये जा सकते है;

(सात) 'पताका विज्ञापन' का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या

झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता हो।

(आठ) 'नगर पालिका' से तात्पर्य यथा स्थिति नगर पालिका परिषद ललितपुर से है;

(नौ) 'विद्युतीय विज्ञापन' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय

साज-सज्जे; जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते है;

(दस) 'भू-विज्ञापन' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्‌ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो;

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1121

(ग्यारह) 'प्रदीप्त विज्ञापन' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(बारह) 'शामियाना विज्ञापन' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो;

(तेरह) 'प्रक्षेपित विज्ञापन' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(चौदह) 'मार्गाधिकार' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि

की चौड़ाई से है;

(पन्द्रह) 'छत विज्ञापन' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

(सोलह) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस उपविधि से निम्न अनुसूची से है।

(सत्राह) 'प्रतीक संरचना' का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक

अवलम्बित हो;

(अठारह) 'अनुज्ञप्ति शुल्क' का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-

293 व 294 में निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है;

(उन्नीस) 'अस्थायी विज्ञापन' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

(बीस) 'बारण्डा प्रतीक' का तात्पर्य किसी बाराण्डा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या

उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है;

(इक्कीस) सचल विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी वाहन या अन्य

साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हो।

(बाईस) गैन्ट्री विज्ञापन का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतंम निर्दिष्ट ऊचांई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से हैं।

(तेईस) यूनीपोल विज्ञापन का तात्पर्य है कि यूनीपोल पर विज्ञापन पट लगाकर

विज्ञापन करने से है।

1122 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(चौबीस) बस सायबानों (शेलटर) पर विज्ञापन का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गयेे टागें गये अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन किये गये विज्ञापन प्रतीक से हैं।

(पच्चीस) पुष्पपात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्‌ट लगाये जाने से हैं।

(छब्बीस) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से हैं।

(सत्ताईस) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा टै्रफिक आइलैण्ड पर विज्ञापन का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी टै्रफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।

(अठ्‌ठाईस) ट्री गार्ड विज्ञापन का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्षित विज्ञापन प्रतीक से हैं।

(उन्तीस) दीवार प्रतीक का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्‌य सतह या उसके संरचानात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उसे पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।

(1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्‌ट के लिये 3- स्थल चयन के लिये समिति

उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार,

ऊंचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिये नगर पालिका में

एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्न्लिखित होंगे :-

(एक) अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष

(दो) नगर में यातायात निरीक्षक सदस्य

(तीन) अधिशासी अभियन्ता, सदस्य

लोक निर्माण विभाग का कोई अधिकारी

(चार) क0नि0अ0/कर अधीक्षक, सदस्य

नगर पालिका परिषद, ललितपुर

(पाँच) नगर पालिका का अवर अभियन्ता सदस्य

टिप्पणी-अधिशासी अधिकारी किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है

जैसा वह उचित समझे।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1123

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की

समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिशासी

अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेगें।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापनों और

विज्ञापन पट्‌टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति 4- प्रतिषेद्य

नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी

सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर

द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर

कोई विज्ञापन या किसी प्रकार का सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य

प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न

प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा या लगायेगा न लिखेगा,

न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या

अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित

पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न

तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न

चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी

अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा,

न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न

लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक

मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्‌ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात

के संचालन में अग्र एवं पाश्र्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्‌ट,

प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्‌ट नियम 16 के अधीन यथा विर्निदिष्ट मार्गो के सिवाय अन्य

मार्गो के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित

नहीं किया जायेगा।

(6) वर्णी चौराहा से जिलाधिकारी कार्यालय/पुलिस अधीक्षक आवास होते हुये जेल

चौराहा तक का एरिया किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिये प्रतिबन्धित

रहेगा।

1124 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

5- अनुज्ञा प्राप्त करने

(1) विज्ञापन लगाने की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। तथा आवेदन के समय स्थल का नजरी नक्शा संलग्न करना अनिवार्य होगा।

की प्रक्रिया

(2) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पाश्र्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा -

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार

पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यही लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(5) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्री-गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ऐसे ट्री गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण और उनके समुचित रख-रखाव और सुरक्षा का दायी होगा।

(7) अनुज्ञा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो अधिशासी

अधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(8) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम/अनुज्ञा शुल्क की पूर्ण धनराशि

संलग्न होगी।

6- अनुज्ञा प्रदान करने

की शर्ते

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर प्रदान की जायेगी कि-

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस उपविधि के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्‌भृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1125

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट की समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया

जायेगा;

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ड़) विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्‌ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ललितपुर की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(च) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से

एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्‌ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे;

(ज) मार्ग के लिये खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालो, साईकिल वालों के

लिए स्वतंत्रा और सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी;

(झ) भवनाें, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्‌टो के समीप स्थित हो, के प्रकाश और यातायात में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा;

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, ललितपुर को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनों से, अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।

(ठ) भवन से संबंधित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ड) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़़-पौधों में गाड़ा बांधा नहीं जायेगा।

(2) (क) विज्ञापनकर्ता को अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात ही अधिशासी अधिकारी द्वारा विज्ञापन किये जाने का आदेश जारी किया जायेगा।

(ख) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम/विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नही करता है और निविदा से अपने प्रस्ताव वापिस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिये जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(3) (क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य

कारण से गिर जाता है;

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, ललितपुर के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है;

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

1126 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है; या

(ड़) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित,

नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

(3) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति से

अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा शुल्क जमा उपरान्त दी जायेगी।

(1) प्रत्येक यूनीपोल/गैन्ट्री विज्ञापन पर रू0 20,000/- वार्षिक प्रीमियम नियत 7. प्रीमियम

किया जाता है। जिसे विज्ञापन एजेन्सी द्वारा जमा किया जायेगा।

(2) मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये न्यूनतम सात दिन का

समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिये।

(4) अधिकतम बोलीदाता/ प्रस्तावक को पालिका के साथ राजकीय नियमों के

अनुसार अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर की अध्यक्षता में निकाय में एक आवंटन समिति गठन की जायेगाी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हाेंगे।

(एक) निकाय में विज्ञापन और विज्ञापन पट्‌ट प्रभारी - सदस्य (दो) पालिका के अवर अभियन्ता - सदस्य 8. आवंटन समिति

(तीन) विज्ञापन निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक - सदस्य

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों निविदाओं,

प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और तद्‌नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) देय अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा शुल्क प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी

करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर को अनुमोदित प्रीमियम और विज्ञापन शुल्क की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूमि धनराशि जमा करने के पश्चात ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट के लिये प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक

ही रूप से उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री-गार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदन द्वारा संदेय होगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1127

नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित 9- आवेदन-पत्रों की

किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है :-

अस्वीकृति का आधार

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस

नियमावली के अनुरूप न होः

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगरपालिका के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक, प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की

सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिये

क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात से अशांति या खतरा उत्पन्न होने की

सम्भावना हो;

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत

होगीः।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या

संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा- 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10- अनुज्ञा प्रदान करने

की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, करने या हस्तांतरित करने हेतु विज्ञापन प्रभारी की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अधिशासी अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा-

(एक) सार्वजनिक नीलामी के द्वाराः

(दो) निविदा आमंत्रण के द्वाराः

(तीन) विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति प्रार्थना-पत्र के द्वारा।

11- अनुज्ञा की अवधि अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से अनधिक एक वर्ष की अवधि तथा यूनीपोल/गैन्ट्री विज्ञापन की अधिकतम अवधि 05 वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी, ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका अवधि बढ़ाने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की अनुमति से नवीकरण किया जायेगा।

153 ट1128 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

12- विज्ञापन या

विज्ञापन पट्‌ट हटाने

की शक्ति

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है, या लटकाया जाता है, या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल की जा सकती है-

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाने जाने का व्ययः और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था, या लटकाया गया था के लिये क्षतियों की धनराशिः

(2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/ पगडण्डी/ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को पालिका द्वारा संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13- विज्ञापन पर

निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा, या लटकाया नहीं जायेगा; यदि -

(एक) यह आकार में 40 फुट × 20 फुट से अधिक न हो, और इसका तल आधार

भू-तल से ऊपर 8 फुट से कम (यूनीपोल विज्ञापन की अधिकतम ऊॅचाई 22 फुट को छोड़कर) हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्र्तगत किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले

यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(चार) नियम-3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या

विज्ञापन पट्‌ट के लिए अनुपयुक्त हो;

(पॉंच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/ पगडंडी पर रखा गया हो;

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार

परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1129

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो;

(आठ) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निकाय या राज्य सरकार या

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्‌टों को निम्नलिखित रूप से अनुज्ञा नहीं दी जायेगी

-

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहॅुचने, संविलीन

होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

(दो) राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्गाें के दॉयीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/ राज्य

राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर,

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिये परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतरः

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो;

(पॉंच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्‌टों, भित्ति पत्रांकाें, वस्त्रा-झण्डियों या पत्रांक पर जिनके चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिये परिसंकटमय हो,

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान हो और चौराहे पर

उनकी दृश्यता बाधित हो;

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हाें।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्‌टों की अनुज्ञा नहीं

होगीः-

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्‌ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है;

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्‌ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विध्न पड़ता हो;

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्‌ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्‌ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

1130 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

14- छत के ऊपर के

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्‌टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्रा पत्रांक अनुमन्य है;

विज्ञापन पट्‌टों के

संबंध में निर्बन्धक

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुये, किसी भवन की छत पर विज्ञापन

या विज्ञापन पट्‌ट की ऊॅंचाई, ऐसे भवन की ऊॅंचाई की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।

विज्ञापन पट्‌ट निम्नलिखित प्रकार के हैं -

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन

15- विज्ञापन पट्‌टों के

प्रकार

(ख) भू-विज्ञापन/यूनीपोल विज्ञापन

(ग) छत विज्ञापन

(घ) बरामदा विज्ञापन

(ङ) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन

(झ) पताका/ झण्डी विज्ञापन

(ञ) शामियाना विज्ञापन

(ट) गुब्बारा विज्ञापन

(ठ) अस्थायी विज्ञापन

(ड) सचल (मोबाइल) विज्ञापन

(ढ) विविध विज्ञापन

16- दुकानों पर

विज्ञापन

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर की पूर्व अनुमति के बिना और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण -

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जायें तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्रता रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन कराधेय होगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1131

17- मार्गाधिकार

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :-

(1) मार्ग प्रकाश खम्बों पर विज्ञापन

(2) बस शेल्टर पर विज्ञापन

(राष्ट्रीय या राज्य

राजमार्ग को

छोड़कर) के भीतर

अनुज्ञा प्राप्त

विज्ञापन

(3) स्थानों की पहचान के लिये महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन

(4) यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्ड

(5) मैदानों/ पगडंडियों के किनारे रक्षक पटि्‌टयां

(6) वृक्ष रक्षक (Tree Guards)

(7) पुष्पपात्र स्टैण्ड्‌स (Flower Pot Stands)

18- छूट (1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्‌टों पर

लागू नहीं होगी -

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान या केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्‌ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन में लगे

किसी विज्ञापन पट्‌ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के

भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्‌ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्‌ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित

करने वाले सभी विज्ञापन पट्‌ट, परन्तु इनकी माप 3 × 2 वर्ग फिट से अधिक न हो।

(पॉंच) यदि विज्ञापन पट्‌ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जायें

किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रेमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 मीटर2 से अधिक न हो।

(सात) यात्रा मार्ग निर्देश

(आठ) राजमार्ग विज्ञापन पट्‌ट

(नौ) धार्मिक, सामाजिक, सरकारी विभागों के जनहित में जारी होने वाले विज्ञापन कर मुक्त होंगे। शर्तें यह है कि विज्ञापन अवधि अधिकतम एक माह की होगी।

1132 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

19- अस्थायी विज्ञापन (1) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर उसे ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर

अस्थायी विज्ञापन प्रतीक परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने,

लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर

सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी।

ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये

बढाया जा सकता है यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के

लिये हो तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया

जाना चाहिये।

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी क्षेत्रा या किन्हीं क्षेत्रो को 20- निषिद्ध क्षेत्र की

विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌टो को परिनिर्माण प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, घोषणा

लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करें।

21- झण्डियों पर रोक (1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन

या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा, निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्राें

के रूप में निर्धारित क्षेत्रों में, इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति

का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ललितपुर

द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नहीं

होगी।

(4) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर इस नियम में

निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनिष्ट कर सकता

है।

(1) अनुरक्षण - सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों, बंधनी, 22- अनुरक्षण और

रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत निरीक्षण

और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित

अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने

के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था - प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा

कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य

सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण - प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिये परमिट जारी किया गया हो और

प्रत्येक विद्यमान जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण, प्रत्येक 3

माह में कम से कम एक बार किया जायेगा।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1133

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌ ललितपुर या इस निमित्त उसके द्वारा 23- प्रवेश और

प्राधिकृत कोई निकाय अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या निरीक्षण की शक्ति

जॉंच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तद्‌धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंन्ध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है; परन्तु -

(एक) सूर्याेदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी या अध्यासी न हो तो

भवन या भूमि के स्वामी के युक्तियुक्त दिये बिना इस प्रकार का प्रवेश नहीं

किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने

के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक कर एकल किश्त में संदेय होगा और जब 24- अनुज्ञा शुल्क

तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्‌ट या भुगतान की रीति

विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

25- क्षेत्रों का वर्गीकरण विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर कर वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा किया जा सकेगा।

नियम-10 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट को हटाने 26- विज्ञापन पट्‌ट

या साफ किये जाने की लागत निकाय द्वारा नियत की जायेगी।

हटाये जाने की

लागत

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो दो 27- अपराधों के लिये

हजार रूपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम दण्ड और उनका

उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान प्रशमन

ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है,

दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन

दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से

अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी

अधिकारी, नगर पालिका परिषद्‌, ललितपुर या इस निमित्त उसके द्वारा

प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

1134 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

प्रपत्र सं0 ...................... मूल्य रू0 ............../-

अनुसूची (नियम 5(1) देखें) विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

1. आवेदक/ विज्ञापनकर्ता का नाम ..................................................................

2. अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम ..........................................................................................................................

..............................................................

3. पता ..........................................................................................................................................................................................................

......................................................

4. फोन नं0 ................................................... पैन नं0 ....................................................

5. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट का प्रकार ..............................................................

6. विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट का आकार ...........................................................................

7. स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति ..................................................................

8. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम ...................................................

9. क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है? .....................................

10. (एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की

लिखित अनुमति संलग्न की जाये।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र, कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता

को देयकर के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर द्वारा अनुमोदित संरचना

अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी।

11. (एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक कर

(दो) किश्त की धनराशि

12. कोई अन्य विवरण ................................................................................................................................................................................

संलग्नक ......................................

आवेदक का हस्ताक्षर दिनांक :

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1135

अनुसूची-2 (नियम 25 देखें) विज्ञापन और विज्ञान पट्‌ट पर अनुज्ञप्ति शुल्क की दरें

1- भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्‌ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिये-

वर्गीकरण श्रेणी वर्गीकरण श्रेणी का नाम

देय प्रति वर्ष

प्रवर श्रेणी देवगढ़ रोड से रेलवे स्टेशन होते हुये मसौरा बेरियर तक रु0 96/- प्रति वर्गफुट (अ) 1-तुवन चौराहा से बस स्टैण्ड तक

रु0 80/- प्रति वर्गफुट 2-कलैगुवां तिराहा से पुरानी चुंगी, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर तक

3-सदर कांटा से झांसी बाई पास रोड़ तक

(ब) 1-पानी टंकी (झांसीपुरा) से सिद्‌दन रोड होते हुये जुगपुरा रु0 64/- प्रति वर्गफुट तक

2-इलाईट चौराहा से सिलगन चौकी तक

3-ममता स्पोर्टस की दुकान के सामने से कसाई मण्डी होते हुये जेल चौराहा तक

(स) 1-तुवन चौराहा से तालाबपुरा तक

रु0 56/- प्रति वर्गफुट 2-वर्णी चौराहा से करीमशाह मजार, आजादपुरा

3-उपरोक्त (प्रवर 'अ, ब, स') के अतिरिक्त सभी मार्ग

2- नगरपालिका परिषद्‌ ललितपुर की सीमा के अंतर्गत यूनीपोल/गैन्ट्री पर विज्ञापन पट्‌ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिये -

वर्गीकरण

देय प्रति वर्ष

साधारण विज्ञापन रु0 128/- प्रति वर्गफुट

3- यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पर विद्युत अथवा इलैक्ट्रोनिक प्रकाश युक्त द्वारा प्रतिबिम्बत हो तो मद (1) व (2) में विर्निष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

4- शक्ति चालित चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

वर्गीकरण

देय प्रति माह देय प्रति दिन

हल्का वाहन रु0 1370/- रु0-80/- प्रतिदिन भारी वाहन रु0 1600/- रु0-160/- प्रतिदिन

5- विद्युत तथा अन्य खम्बों पर कियास्क विज्ञापन रु0 96/- प्रति वर्गफुट (प्रतिवर्ष)

154 ट1136 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 6- ट्री-गार्ड विज्ञापन/विद्युत के लिये विज्ञापन शुल्क रु0-64/- प्रति वर्गफुट (प्रतिवर्ष)

7- पोस्टर -

वर्गीकरण

देय प्रति माह

12x18 वर्ग इंच तक रु0 80/- सैंकड़ा न्यूनतम

12x18 वर्ग इंच से बड़ा रु0 160/- सैंकड़ा न्यूनतम

8- पताका (बैनर) -

वर्गीकरण

देय प्रति माह

3x10 वर्गफुट तक रु0 64/-

3x10 वर्गफुट से बड़ा रु0 80/-

9- वॉल पेंन्टिग - रु0 3.20/- प्रतिफुट (प्रतिवर्ष)

10- गुब्बारा - रु0 240/- प्रतिदिन

11- छतरी - रु0 144/- प्रतिदिन

12- झण्डी - रु0 96/- सैंकड़ा प्रतिदिन

स्पष्टीकरण :-

(1) अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

(2) अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय 21 के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

(3) यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को तीन माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी निर्देष दे सकता है कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किश्त में वसूला जायेगा।

सरला जैन, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्‌, ललितपुर।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1137

कार्यालय, नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती

उपविधि

17 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 216/न0पं0क0/उपविधि/लाइसेन्स/2024-सर्वसाधरण को सूचित किया जाता हैं कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (2) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती ने अपने सीमान्तर्गत स्थित दुकानों व अन्य लाइसेन्सियों को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपनियम बनाया है। तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या-294/न0पं0क0/उपविधि/लाइसेन्स/2023-24, दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 द्वारा दो दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण व हिन्दी दैनिक प्रकाश टाइम्स में प्रकाशन कराते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव का आमन्त्रण किया गया था, समयावधि समाप्त होने तक कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नही हुये है। कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त न होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या- 61/न0पं0क0/उपविधि/लाइसेन्स/2024, दिनांक 25 जून, 2024 द्वारा उपविधि का अन्तिम रूप से प्रकाशन दो दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण व हिन्दी दैनिक प्रकाश टाइम्स में कराया गया। नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती के बोर्ड बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 को प्रस्ताव संख्या-3 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी गजट में प्रकाशन किया जाना है। उक्तानुसार उपविधि निम्नवत है-

परिभाषा- किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर-

(अ)- यह उपनियमावली नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती की लाइसेसिंग नियंत्रण नियमावली 2023 कहलायेगी।

(ब)- अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती के अधिशासी अधिकारी से है।

(स)- प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती के प्रभारी अधिकारी से है।

(द)- प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

(य)- लाइसेसिंग अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती होगें।

उपनियम

1- यह उपनियम नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे।

2- इस उपनियम के अन्तर्गत दुकान, दुकानों के समूह, फैक्ट्री तथा सड़क, नगर के व सीमा से लगी हुई निजी दुकानों नगर पालिका द्वारा निर्मित या अन्य संस्था द्वारा निर्मित दुकानों समूह तख्त, ठेले पर लगने वाली स्थाई/अस्थाई दुकानें अन्य प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित होगें।

3- यह उपनियम लाइसेसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी उपनियम कहलाएंगे।

4- कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त किए बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने से पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेन्स उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5- लाइसेन्स हेतु आवेदन को आवेदन फार्म में प्रतिष्ठान का नाम संस्था के बारे में आवश्यक सूचनाएं उसके चौहद्दी स्थिति तथा कार्य विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही लाइसेन्सिग फार्म में आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ भी लगाया जाना जरूरी होगा।

6- लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी। परन्तु 3 वर्ष के लिए 3 गुना या 5 वर्ष के लिए 5 गुना शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि वर्ष में कभी भी बनवाने पर पूरा शुल्क देय है।

7- प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लेवे।

1138 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

8- लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता नगर पंचायत कार्यालय पर अपेक्षित धनराशि अधिकृत कर्मचारी को जमा कर आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाटों व मापों का प्रयोग करें।

9- केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेन्स इससे भिन्न होगा।

10- ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसी किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जाये।

11- नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती के अध्यक्ष/प्रभारी, अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधि—त कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते है और उनके दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधि—त होगें।

12- अधिशासी अधिकारी अथवा अधि—त कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकते है।

13- जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

14- इस उपनियम की शर्तो व दरों में मा0 सदन संशोधन कर सकती हैं, शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

15- प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31, मार्च के पूर्व कराना अनिवार्य होगें।

16- अनुज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को नहीं होगा।

17- इन उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है तथा 3 गुना से 10 गुना तक जुर्माना लगाया जायेगा।

18- यदि व्यवसायी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना लाइसेन्स नहीं बनवा लेते है तो रु0 10 प्रतिदिन या

2 की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

19- नगर पंचायत कप्तानगंज, जनपद बस्ती को प्रत्येक पॉच वर्ष के बाद लाइसेन्स शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का अधिकार होगा।

20- लाइसेन्स सम्बन्धी वाद-विवाद यदि कोई उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी /प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

21- लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स अस्वी—त किये जाने की दशा में 15 दिन के भीतर बोर्ड केे समक्ष अपील कर सकता है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

22- कोई भी व्यक्ति होटल एवं रेस्टोरेन्ट किसी गौशाला सार्वजनिक शौचालय खुला नाला अथवा कूड़ाघर से 5 मीटर के अन्दर स्थापित नहीं करेगा। शौचालय की व्यवस्था करना होगा। पेयजल का निष्क्रमण करना होगा। होटल, रेस्टोरेन्ट में साफ-सफाई आवश्यक रहेगा।

23- प्रत्येक प्रसूति गृह नर्सिग होम, प्राइवेट अस्पताल, पैथालोजी सेन्टर, एक्सरे, क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कूड़ादान का निर्माण कर उसमें कूड़ा आदि डालेंगे। खून, पट्‌टी, पस, प्लास्टर, निडिल, वेस्टेज सीरेन्ज नियमित नष्ट करने का प्रबन्ध करना होगा।

24- किराया /निजी भार वाहन/यात्री वाहन, बस, मिनी बस, टैम्पो चाहे वह निजी कार्य हेतु हो या किराये पर चलाते हो को अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) लेना होगा और वाहन पार्किग इस प्रकार करेंगे कि आवागमन में असुविधा न हो।

25- पैट्रोलियम पदार्थो की बिक्री एंव संग्रह के लिये पैट्रोलियम ऐक्ट सम्बन्धी नियमों का पालन कराना होगा जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट है अत्यधिक ज्वलनशील गैस सिलेण्डर आदि की बिक्री के लिएभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1139 अनिवार्य होगा कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाके में सिलेंण्डरों का जमाव नहीं करेगा। निर्धारित स्थान पर बिक्री की जायेगी जहॉ सुरक्षा संरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध लाइसेन्स धारी को करना होगा। बुकिंग काउटरों पर सिलेण्डर का जमाव नहीं होगा।

26- वाणिज्य संस्थान मिल मशीन, बिजली, डीजल, भाप का अन्य किसी से चलने वाली तथा कम्प्यूटर आदि भी संमिलित है, केवल हस्तचलित मशीन सम्मिलित नहीं है। घनी बस्ती में किसी विद्युत/भाप/तेल चलित मशीनों के उपयोग या आवाज/धुओं से और जन स्वास्थ के लिए हानिकारक प्रतिष्ठान मिल संस्थान चलाना अनुमन्य नहीं होगा और उसकी जॉच कराकर लाइसेन्स निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने का अधिकार होगा। 27- केबिल टी0बी0/इण्टरनेट के लाइसेन्स धारी बिना नगर पचायत कप्तानगंज, बस्ती की अनुमति के सड़क, घरों व बिजली, टेलीफोन के खम्भों पर केबिल नहीं बिछा सकेगें।

28- सिनेमा टूरिंग टाकीज, सर्कस, प्रदर्शनी, जादू शो और अन्य मनोरंजन संस्थानों को मनोरंजन कर (शो टैक्स) के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें सफाई, बिजली, पानी, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करनी होगी।

29- डेरी फार्म निर्धारित स्थल पर ही होगा जहॉ पर सफाई का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को कराना अनिवार्य होगा। 30- प्रत्येक जानवर मालिक के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने जानवर का ईयर टैगिंग कराये जानवरों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ेगें। जानवरों को इकट्‌ठा ले जाने व लाने पर स्वंय साथ रहेंगे। यदि हादसा/दुर्घटना आदि होती है तो नगर पचायत कप्तानगंज, बस्ती किसी भी प्रकार का क्लेम/मुआवजा देने पर बाध्य नहीं होगीे। 31- रिक्शा, टैम्पो, बस, मिनी बस, आदि रोड की पटरी से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर खड़े करेगें तथा निर्धारित सीट तक यात्री बैठा सकते है।

32- मिठाई, चाय, चाट, इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय वालों को भी कूड़ादान का प्रबन्ध अनुज्ञप्तिधारी को करनी होगी दुकान में रखी सामंग्री ढकी रखनी होगी तथा फर्श को प्रतिदिन फिनायल आदि से धोना होगा।

33- प्रत्येक मांस-मछली, अण्डा, मुर्गा विक्रेताओं को आवश्यक होगा कि दुकान के सामने पर्दा चिक टांगें।

34- कोई भी व्यवसायी किसी भी प्रकार का व्यवसाय बिना लाइसेंस के करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसमें जुर्माना वसूला जायेगा।

35- नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती लाइसेन्स दरें निम्न रूप से निर्धारित करते है-

क्र0सं0 लाइसेन्स की मद दर

1

2

3

रु0-

होटल, रेस्टोरेन्ट

1 होटल, लाज तथा गेस्ट हाउस, धर्मशाला बारात घर 10 शैया तक इसके बाद प्रति शैया 1,000.00

रु0 25.00 की दर से

2

रेस्टोरेन्ट

1,000.00

3 सूक्ष्म जलपान की दुकान

500.00

4

भोजनालय व ढाबा

500.00

नर्सिग होम

5 नर्सिग होम/प्राईवेट हास्पिटल (20 बेड) 1,000.00

6 नर्सिग होम/प्राईवेट हास्पिटल (20 बेड के ऊपर) 2,500.00

10

पैथालॉजी सेन्टर

1,000.00

11 डेन्टल क्लीनिक

1,500.001140 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 1 2 3 रु0

12                         प्राइवेट क्लीनिक/फिजियोथेरेपी क्लीनिक                         1,000.00
13                       एक्स-रे/अल्ट्रासाउण्ड/सिटी स्कैन/ई0सी0जी                        1,000.00
                                          परिवहन
14                                        आटो रिक्शा                                     1,000.00
15                                         ई-रिक्शा                                       500.00
16                                          बस                                           2,000.00
18                                         रिक्शा                                         50.00

19

चार पहिया ठेला-ठेली

50.00 20

हाथ ठेला

20.00 21

व्यवसायिक ट्राली ट्रैक्टर सहित

1,000.00 अन्य व्यवसाय

22 फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड/इन्श्योरेन्स कम्पनी/प्राईवेट आफिस 2,000.00 26

बार/बीयर

2,500.00 27 आइस फैक्ट्री

1,000.00 28

बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)

5,000.00 29

देशी शराब

2,500.00 30

विदेशी शराब

5,000.00 31 मांस की दुकान बकरा/मुर्गा/मछली 300.00 34 पेेट्रोल पम्प (डीजल पम्प थोक फुटकर) 1,000.00 36 दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन/गैस एजेन्सी 1,000.00 37 आटा चक्की

100.00 38

धुलाई (लॉन्ड्री)/ड्राइक्लीनर्स

200.00 41 कोल्ड स्टोर

500.00 42

ईट भट्‌टा

5,000.00 43 इण्टरलाकिंग ईट कारखाना

3,000.00 44 मिठाई/पेठा आदि बनाने का कारखाना 500.00 45

बर्फ बनाने की फैक्ट्री

3,000.00 46 लोहा टिम्बर/सीमेन्ट, ईट, बालू थोक सीमेन्ट मारबल टाइल्स 1,500.00 47

बिजली के सामान बिक्रेता

1,500.00भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1141 1 2 3 रु0 48 कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर बिक्रेता 500.00 49

बेकरी

300.00 50

हेयर कटिंग सैलून

200.00 51

ब्यूटी पार्लर

200.00

52                                  जनरल मर्चेन्ट थोक                                  500.00
53                                 जनरल मर्चेन्ट फुटकर                                 300.00

54

टेंलरिग हाउस

300.00 55 कोयला थोक बिक्रेता

1,500.00 56 कोयला फुटकर बिक्रेता

200.00 57 मसाला/पान मसाला कारखाना

1,500.00 58

पेन्टस की दुकान

300.00 59

ज्वैलर्स बडे़

4,000.00 60

ज्वैलरी आभूषण विक्रेता

1,000.00 61

डेरी फार्म

1,000.00 62 केवल इण्टरनेट/टी0वी0

1,000.00 63 अनाज तिलहन चीनी गुड़ थोक विक्रेता 1,500.00 64 अनाज तिलहन चीनी गुड़ फुटकर विक्रेता 500.00 65

टेन्ट हाउस

1,000.00 66

पान की दुकान

100.00 67 चाक की दुकान

50.00 68 परचून/किराना दुकान थोक

1,000.00 69 परचून/किराना दुकान फुटकर

500.00 70

किताबों की थोक दुकान

300.00 71

किताबों की फुटकर दुकान

100.00 72 लकड़ी के टाल की दुकान थोक

600.00 73 लकड़ी के टाल की दुकान फुटकर

200.00 74 आरा मशीन

1,000.00 75

रेडियो/टी0वी0 मरम्मत

200.00 76 फर्टिलाइजर शॉप

1,000.001142 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 1 2 3 रु0 77

मिठाई की दुकान

600.00 78 चाट बताशों की दुकान

200.00 79 ड्राईफ्रूट विक्रेता

300.00 80 सब्जी/फल की दुकान

100.00 81

मसाले विक्रेता

300.00 82 फर्नीचर विक्रेता

300.00 83 बर्तन की दुकान थोक/फुटकर

500.00 84 कबाड़ खाना

500.00 85 रूई विक्रेता धुनाई मशीन

500.00 86

स्पेलर (तेल) धानी उद्योग

800.00 87 मेडीकल स्टोर बड़ा/थोक

800.00 88 अंग्रेजी दवाईयां फुटकर विक्रेता

300.00 89 वैद्य व यूनानी दवा/हकीम की दुकान 200.00 90 होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान

200.00 91 मोटर पार्टस की दुकान

200.00 92 वाहनों की मरम्मत वर्कशाप

200.00 93 गुड़/राव खड़ा कोल्हू शक्ति चलित 1,000.00 94

पशु बाजार

5,000.00 95

वाहन शोरूम/एजेंसी

3,000.00 96 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसायी उद्योग जो सम्मिलित नहीं हो सके है। 300.00 से

5,000.00 तक

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कप्तानगंज जनपद बस्ती यह निर्देश देती है कि उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 3,000/- (तीन हजार रुपये मात्र) अथवा लाईसेंस मद हेतु निर्धारित दर का दो गुना जो अधित हो, तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चल आ रहा तो रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा।

चन्द्र प्रकाश चौधरी, अध्यक्ष, नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1143

कार्यालय नगर पंचायत, ओबरा, सोनभद्र

सम्पत्ति हस्तान्तरण उपरान्त दाखिल-खारिज/नामान्तरण नियमावली 2024

18 सितम्बर, 2024 ई0

सं0-364/न0पं0ओबरा/2024-25-नगर पंचायत ओबरा के बोर्ड बैठक प्रस्ताव संख्या-1(i) दिनांक 13 जुलाई, 2024 के द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या के क्रम में नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त धारा के साथ पठित धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड 13(बी) अर्थात 128(1)(13बी) 128ए, धारा-131 की उपधारा (1)(2) की उपधारा (छः) के अन्र्तगत नगर पंचायत ओबरा ने अपनी सीमान्र्तगत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर दाखिल-खारिज/नामांतरण उपविधि/ उपनियम बनाता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा-300, 301 की उपधारा (1) केे अन्र्तगत प्रकाशन के पश्चात, उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत ओबरा के कार्यालय में अनन्तिम अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि सेे 15 दिवस के अन्दर दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान. दिनांक 23 जुलाई, 2024 तथा हिन्दी दैनिक समचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा दिनांक 23 जुलाई, 2024 के माध्यम से मॉगी गयी थी जिसमें नियम तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः नगर पंचायत बासेर्ड द्वारा अपने विशेष प्रस्ताव संख्या-03 दिनांक 30/08/2024 के द्वारा उपविधियों के गजट प्रकाशन कराकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतएव यथा संकल्पित उपविधियॉ उक्त अधिनियम की धारा-301(2) के अनुसरण में सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियमावली

1- संक्षिप्त नाम तथा परिभाषा-

(क) यह नियमावली नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र की सीमान्र्तगत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण उपरान्त दाखिल-खारिज/नामांतरण उपविधि 2024 कहलायेगी।

(ख) नगर पंचायत ओबरा की सीमा के अन्दर उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(ग) यह नगर पंचायत ओबरा की सीमा के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण उपरान्त दाखिल- खारिज/नामांतरण के सभी लेखों पर प्रभावी होगी।

2- परिभाषायें- विषय अथवा में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(2) की उपधारा (छः) एवं धारा-298 से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा से है।

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) ''इण्डियन स्टाम्प एक्ट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट संख्या-2, 1899) से है।

(च) ''पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा से है।

(छ) ''अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा के अधिशासी अधिकारी से है।

(ज) ''कर'' का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगरपािलका अधिनियम, 1916 की धारा-127ए (1) के (13बी), धारा- 128(2) की उपधारा (छः) के अन्र्तगत लगाये गये कर से है।

(झ) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत ओबरा के अध्यक्ष/प्रशासक से है

155 ट1144 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 3- नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी भी लेख पर इण्डियन स्टाम्प द्वारा लगाया गया शुल्क सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार लिया जायेगा।

4- नगरपािलका अधिनियम 1916 में निहित प्राविधानों के अन्र्तगत दाखिल-खारिज/नामान्तरण की कार्यवाही निम्नलिखित आधारों पर की जायेगी-

(अ)- रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर,

(ब)- मृत्यु के आधार पर,

(स)- रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर,

(द)- मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर,

(य)- आपसी समझौते/रजि0 दान-पत्र/अन्य आधार पर,

(र)- अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर।

नामांतरण की कार्यवाही आवश्यक दस्तावेजों के

आधार पर

नामांतरण की कार्यवाही पर आवेदक पर निर्धारित

शुल्क जमा कराने की अपेक्षा की जायेगी।

1

2

1. शून्य से रु0 50 हजार तक की मालियत पर - शून्य अ- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु

2. रु0 51 हजार से रु0 1.50 लाख तक - रु0 500.00 1. रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की छायाप्रति।

3. रु0 1.51 लाख से रु0 5.00 लाख तक - रु0 1,000.00

4. रु0 5.00 लाख से उपर रु0 10.00 लाख तक - रु0 5,000.00 2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित क्रेता व विक्रेता की ओर से।

5. रु0 10.00 लाख से ऊपर - रु0 10,000.00

नोट- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर नामांतरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड विक्रय -पत्र के निष्पादन की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

ब- मृत्यु के आधार पर नामांतरण हेतु

मृत्यु के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 200.00 मात्र शुल्क नियत किया गया।

1. मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

2. तहसीलदार द्वारा जारी वारिसान प्रमाण-पत्र की छायाप्रति

नोट- मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

3. वारिसान प्रमाण-पत्र में अंकित न होने हों उनकी ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित

4. आवेदक की ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित

रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 1000.00 मात्र शुल्क नियत किया गया।

स- रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण

हेतु।

1. रजिस्टर्ड वसीयतनामा की छायाप्रति।

नोट- वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से तीन माह केभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1145 2. मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

3. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित

अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

द- मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर

नामांतरण हेतु

मा0 न्यायालय के आदेश पर नामांतरण के सम्बन्ध में इस उपविधि की धारा 4 की उप धारा आ,ब,स में विहित व्यवस्था के अनुसार शुल्क नियत किया जायेगा।

1. मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति। दावा, वाद पत्र, डिक्री सहित।

2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित

नोट- मा0 न्यायालय के आदेश की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

य- आपसी समझौते/रजि0 दान-पत्र/अन्य

आधार पर नामांतरण हेतु

आपसी समझौता/रजिस्टर्ड दान पत्र / अन्य आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 2,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया।

1. आपसी समझौते/अन्य आधार पर नामांतरण हेतु दस्तावेज

नोट- इस आधार पर नामांतरण हेतु मा0 सदन (नगर पंचायत ओबरा बोर्ड) से स्वीकृति लेना आवश्यक है।

2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित

नोट- दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

3. दान-पत्र की स्थिति में रजिस्टर्ड दान-पत्र व नोटरी शपथ-पत्र

र- अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के

आधार पर नामांतरण हेतु-

अन्य हस्तांतरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में रु0 5,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया।

1. अन्य अपंजीकृत हस्तान्तरणीय विलेख की छायाप्रति।

2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित।

नोट- दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नही होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से रु0 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

3. पंजीकृत बैनामे के अतिरिक्त अन्य किसी हस्तांतरण के आधार पर नामांतरण की वांछा रखनेे वाले आवेदक प्रस्तावित भवन/प्लाट की कुल मालियत का दो प्रतिशत प्रभार देय होगा।

5- समस्त प्रकार के नामांतरण के सम्बन्ध में शुल्क जमा उपरान्त 2 दैनिक समाचार-पत्रों जिसमें राष्टीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले किसी एक दैनिक समाचार-पत्र एवं स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले किसी एक दैनिक समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जायेगा। समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में नामांतरण की कार्यवाही कर निर्धारण सूची में अधिशासी अधिकारी से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संशोधित किया जायेगा तथा आदेश अंकित किया जायेगा।

6- निर्धारित अवधि के भीतर अचल सम्पत्तियों के हस्तानान्तरण के पश्चात दाखिल-खारिज/नामांतरण से संबंधित किसी मामले में कोई आपत्ति प्राप्त होने की दशा में आपत्तिकर्ता से रु0 500.00 मात्र शुल्क जमा कराया जायेगा, तदोपरान्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुये अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।

1146 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

7- दाखिल-खारिज/नामांतरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर किया जायेगा नामांतरण संबंधी कोई भी साक्ष्य/पत्रावली किसी भी दशा में सम्पत्ति का अधिकार प्रदान नही करेगें। सम्पत्ति से संबंधी विवाद होने पर विवाद का निपटारा राजस्व संहिता में विहित प्रक्रिया/मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अधीन होगा।

यदि इस उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघनकर्ता दण्ड का भागी होगा।

दण्ड

नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298(1), 299, 306, 307 एवं धारा-310 के अन्र्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देता है कि इस उपविधि में किसी भाग का उल्लंघन किये जाने की दशा में जुर्माना से दण्डनीय होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और तब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रति दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो रु0 25.00 तक हो सकता है।

चाँदनी, अध्यक्ष, नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र।

सूचना

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लालती देवी, पत्नी स्व0 मलखान सिंह यादव, ग्राम डीहा, तहसील-सोरांव,

जिला-प्रयागराज।

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तनिष्क इन्द्रेश सिंह पुत्री इन्द्रेश कुमार है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटि वश मेरे हाई स्कूल के अंकपत्र प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक-5276161) तथा इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक-5681319) में मेरा नाम तनिष्क अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे

पिता का सही नाम नरेश चन्द्र बाजपेई है जो उनके

आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है।

तनिष्क इन्द्रेश सिंह, पता-बी-25/33-162-162, जवाहर नगर एक्सटेंशन वाराणसी यू0पी0।

त्रुटिवश मेरे सेकेन्डरी स्कूल की अंक तालिका व प्रमाण

पत्र (अनुक्रमांक-5200079) मे मेरे पिता का नाम नरेश

बाजपेई अंकित हो गया है जो कि गलत है।

सूचना

एतद्‌ द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय

मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गोपाल पुत्र स्व0 मलखान सिंह यादव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6057 8663 5231 में उसका नाम दीपक कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गोपाल पुत्र स्व0 मलखान सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

अभिनव बाजपेई, निवासी-128/1360,वाई ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1147

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे

पुत्र का सही नाम अश्वनी सिंह (ASHWANI SINGH)

पुत्र नरसिंह सिंह (NARSINGH SINGH) है, जो उसके

शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार

कार्ड संख्या-4594 7363 0505 में उसका नाम असवनी

सिंह (ASWANI SINGH) अंकित हो गया है, जो कि

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सूरज सिंह पुत्र पुरूषोत्तम सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6175 4898 1353 में मेरा नाम नागेश सिंह अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे सही नाम सूरज सिंह पुत्र पुरूषोत्तम सिंह के नाम से जाना पहचाना जाये।

गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अश्वनी

सिंह (ASHWANI SINGH) पुत्र नरसिंह सिंह के नाम से

जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूरज सिंह, पुत्र-पुरूषोत्तम सिंह, पता-ग्राम व पोस्ट-गहमर, जिला-गाजीपुर, उ0प्र0।

नरसिंह सिंह, निवासी-ग्राम गौरपार पोस्ट गंगूपार, तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर।

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा

तथा मेरी पत्नी का सही नाम क्रमशः प्रवीण कुमार सिंह

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बरमदेवी पत्नी सियम्बर (Siyambar) है जो मेरे आधार कार्ड तथा मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित पी0पी0ओ0-1313021598 में मेरा नाम बरम दाई (Baram Dai) अंकित हो गया है जो गलत है।

(PRAVEEN KUMAR SINGH) व चन्द्रकला देवी

(CHANDRAKALA DEVI) है, जो कि हम लोगों के

आधार कार्ड, पैन कार्ड, तथा शैक्षिक अभिलेखों में अंकित

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

है। त्रुटिवश मेरे पुत्र अरमान सिंह (ARMAN SINGH)

के हाईस्कूल के अंकपत्र अनुक्रमांक-23259911 में मेरा व

मेरी पत्नी का नाम क्रमशः प्रवीण सिंह (PRAVEEN

बरमदेवी, पत्नी सियम्बर, पता-ग्राम साहीपुर, पोस्ट-हसवा, जिला-फतेहपुर (उ0प्र0)।

SINGH) व चन्द्रकला (CHANDRA KALA) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं

सूचना

मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स बजरंग पोटरीज, ढ़ोलपुरा रोड़, फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-

प्रवीण कुमार सिंह, पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी-ग्राम व पो0 बगहाँ, चुनार, मिर्जापुर।

यह है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 से पूर्व भागीदार श्री निखिल बंसल व श्री आशीष बंसल पुत्रगण1148 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 श्री राधे श्याम बंसल निवासी- एस0एन0 रोड़, फिरोजाबाद अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म की साझेदारी से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री किशन कुमार बंसल, श्रीमती मधु बंसल, श्री राज कुमार बंसल, श्री सुमित बंसल, श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, एवं श्री प्रांजल गोयल भागीदार हो गये है।

किशन कुमार बंसल, भागीदार, मेसर्स बजरंग पोटरीज, ढ़ोलपुरा रोड़, फिरोजाबाद।

सूचना

की पार्टनरशीप डीड दिनांक 23 अगस्त, 2010 को पंजीकृत हुई थी। जिसके अनुसार हमारी फर्म में पहले तीन पार्टनर (साझेदार)ः 1. श्री रवि सिसोदिया पुत्र श्री भगवंत सिंह सिसोदिया 2. श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जय प्रकाश अग्रवाल 3. श्री जितेश पी0 कृष्णन पुत्र श्री पी0के0जी0 नायर थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 09 जनवरी, 2024 के अनुसार फर्म में श्री जितेंद्र कुमार सिसोदिया पुत्र श्री भगवंत सिंह सिसोदिया स्वेच्छा से नये साझेदार आये है तथा मौजूदा दो साझेदारः 1. श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जयु प्रकाश अग्रवाल 2. श्री जितेश पी0 कृष्णन पुत्र श्री पी0के0जी0 नायर ने अपनी इच्छा से फर्म से इस्तीफा दे दिया है। अतः अब इस फर्म में क्रमशः दो साझेदार 1. श्री रवि सिसोदिया पुत्र श्री भगवंत सिंह सिसोदिया 2. श्री जितेंद्र कुमार सिसोदिया पुत्र श्री भगवंत सिंह सिसोदिया हो गये हैं।

रवि सिसोदिया, साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विधि प्रकाशन पता-4/42, साईट-4, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ0प्र0 की पार्टनरशिप डीड दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को हुई थी, पार्टनरशिप डीड के अनुसार इसमें चार साझेदार 1. श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री अशोक कुमार, 2. श्री राहुल जैन पुत्र श्री विमल चंद, 3. श्री राहुल जैन पुत्र श्री पदम चंद जैन, 4. श्रीमती कुसुम लता पत्नी श्री संजय कुमार थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 20 अगस्त, 2024 के अनुसार फर्म से साझेदार नं0 2. श्री राहुल जैन पुत्र श्री विमल चंद, नं0 3. राहुल जैन पुत्र श्री पदम चंद जैन, नं0 4. श्रीमती कुसुम लता पत्नी श्री संजय कुमार अपनी स्वेच्छा से अब इस फर्म से अलग हो रहे हैं, अब इनका इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है व इनका फर्म पर कोई बकाया शेष नहीं है, इनके स्थान पर नये साझेदार श्री मोहित सचदेवा पुत्र श्री कमल कुमार सचदेवा व श्रीमती रूचि सचदेवा पत्नी श्री मोहित सचदेवा, आ गये हैं। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 20 अगस्त, 2024 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में तीन साझेदार रहेंगे। 1. श्री मनोज कुमार जैन, 2. श्री मोहित सचदेवा, 3. श्रीमती रूचि सचदेवा साझीदार हैं।

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स जी0एम0 रिसोर्टस, डी-302, एफ-32, सैक्टर-50, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)-201301 की साझीदारी दिनांक 07 सितम्बर, 2013 के अनुसार श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, श्री पवन कुमार अग्रवाल एवं श्री अर्चित अग्रवाल साझीदार थे। दिनांक 01 जुलाई, 2021 को श्री पवन कुमार अग्रवाल सझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुए हैं। श्री पुवन कुमार अग्रवाल का फर्म के व्यवसाय/कारोबार से कोई सम्बन्ध/वास्ता नही है। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 जुलाई, 2021 के अनुसार श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल एवं श्री अर्चित अग्रवाल साझीदार हैं।

मनोज कुमार जैन, साझेदार।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कलेक्टिव क्रिएशन पता- ई-216, सेक्टर-63,

नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 (INDIA)

प्रवीण कुमार अग्रवाल, साझीदार, मेसर्स जी0एम0 रिसोर्टस, डी-302, एफ-32, सैक्टर-50, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) 1149

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 श्री श्याम जी ट्रेडर्स, शिव कालोनी तरफरा रोड चामड गेट हाथरस उपरोक्त फर्म में साझेदार श्रीमती सुरभि अग्रवाल पत्नी श्री आदर्श गर्ग, श्री धर्मेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद गोयल, श्री चेतन गोयल पुत्र श्री विनीत कुमार गोयल, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को संचालन की थी दिनांक 01 सितम्बर, 2024 श्रीमती सुरभि अग्रवाल पत्नी श्री आदर्श गर्ग अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नही है अब फर्म को श्री धर्मेन्द्र कुमार गोयल, श्री चेतन गोयल संचालित करेंगे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म सर्वश्री अंकुल एसोसिएट्‌स 77, अशोक कॉलोनी पीलीभीत (उ0प्र0), 262001 की एक साझीदार श्रीमती चरनजीत कौर पत्नी स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी-77, अशोक कॉलोनी, पीलीभीत, दिनांक 25 अगस्त, 2024 से अपनी रजामंदी व स्वेच्छा एवं अन्य साझीदारों की आपसी सहमति से रिटायर हो गयी हैं साझीदारी फर्म के शेष दो साझीदारोेंं (क) श्री मनविन्दर सिंह छाबडा उम्र लगभग 49 वर्ष पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह छाबड़ा निवासी-77 अशोक कॉलोनी, पीलीभीत, और (ख) श्रीमती बुलबुल छाबड़ा उम्र लगभग 51 वर्ष पत्नी श्री मनविन्दर सिंह छाबड़ा निवासी-77 अशोक कॉलोनी, पीलीभीत द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2024 से फर्म का पुर्नगठन करके व्यापार, संचालित किया जा रहा है।

धर्मेन्द्र कुमार गोयल, साझेदार,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मनविन्दर सिंह छाबड़ा, साझीदार फर्म, वास्ते सर्वश्री अंकुल एसोेसिएट्‌स, 77, अशोक कॉलोनी पीलीभीत, (उ0प्र0)।

मेसर्स कमला इलेक्ट्रोड्‌स पता 217 छिंपी टैंक जिला मेरठ

उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित

करना है कि हमारी फर्म की पार्टनरशिप दिनांक सूचना

15 नवम्बर, 2019 को हुई थी जिसमें पहले दो पार्टनर थे

(1) श्री अरूण कुमार मित्तल पुत्र स्व0 बिशम्बर दयाल

मित्तल (2) श्रीमती मधु मित्तल पत्नी श्री अजय कुमार

मित्तल थे। संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 01 जून,

2023 के अनुसार साझेदार (2) श्रीमती मधु मित्तल पत्नी

श्री अजय कुमार मित्तल स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो

गई है तथा इनका फर्म से कोई लेना देना व बकाया नही

है तथा अब इनके स्थान पर संशोधित पार्टनरशिप दिनांक

01 जून, 2023 को नये साझेदार (2) श्री मणि मित्तल पुत्र

श्री अरूण कुमार मित्तल (3) श्री पुरूषोत्तम मित्तल पुत्र

श्री अरूण कुमार मित्तल स्वेच्छा से इस फर्म मे नये

साझेदार आये हैं। तथा अब इस फर्म में निम्न तीन

साझेदार हो गये हैं (1) श्री अरूण कुमार मित्तल पुत्र स्व0 सर्वसाधारण को सूचित करना है कि फर्म, मेसर्स-ग्रीनएजर्स इनवायरो साल्यूशन्स एण्ड सर्विसेज, आफिस नं0-6, तृतीय तल, गोविन्द प्लाजा, चिनहट तिराहा, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226028, रजि0सं0 204034 का पंजीकरण दिनांक 27 जनवरी, 2018 को कराया गया था। उक्त फर्म में रूद्र प्रताप सिंह प्रथम एवं दिनेश प्रताप सिंह द्वितीय साझीदार थे, जिसमें एक साझेदार श्रीमती सुमन सिंह पत्नी अभय सिंह निवासी-3/421, विकल्प खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को बढ़ाकर तृतीय साझीदार के रूप में दिनांक 28 फरवरी, 2018 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में रूद्र प्रताप सिंह प्रथम, दिनेश प्रताप सिंह द्वितीय एवं श्रीमती सुमन सिंह तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित है।

बिशम्बर दयाल मित्तल (2) श्री मणि मित्तल पुत्र श्री

अरूण कुमार मित्तल (3) श्री पुरूषोत्तम मित्तल पुत्र श्री

अरूण कुमार मित्तल हो गये है।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरूण कुमार मित्तल, साझीदार रूद्र प्रताप सिंह, साझेदार।

1150 उार प्रदेश गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 02, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

सूचना

का नाम GIRIJA PATEL दर्ज है जो गलत है। उनका सही नाम GIRIJA DEVI पत्नी अयोध्या पटेल है।

शालिनी पटेल, पुत्री अयोध्या पटेल, ग्राम-सोहट, पोस्ट-कैमा, जिला महाराजगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 ब्रोदर्स रियल स्टेट एण्ड डबलपर्स, 1स्ट फ्लोर 71 हनुमान नगर धोली प्याऊ मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री अजीत कुमार पुत्र श्री साहिब सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह, श्री सौरभ बाल्यान पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, श्री संजय सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, श्रीमती पिंकी जुरैल पत्नी श्री राजीव जुरैल, श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री साहब सिंह, श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री रफल सिंह, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को संचालन की थी दिनांक 06 मार्च, 2024 से श्री रामकुमार प्रताप सिंह पुत्र श्री अनेग सिंह नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है अब फर्म को श्री अजीत कुमार, श्री वीरेन्द्र सिंह, सौरभ बाल्यान, श्री संजय सिंह, श्रीमती पिंकी जुरैल, श्री गोविन्द सिंह, श्री सतेन्द्र सिंह, श्री राम कुमार प्रताप सिंह संचालित करेंगे।

अजीत कुमार, साझीदार,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 हरिओम कंस्ट्रक्शन (पार्टनरशिप फर्म) है, जिसमें इंद्रसेन सिंह पुत्र स्वर्गीय अंबिका सिंह एवं आलेाक कुमार सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह पता-मुंसही पुलिस लाईन रोड चुर्क सहिजन कला सोनभद्र, पार्टनर थे जिसमें से आलोक कुमार सिंह पुत्र इंद्रसेन सिंह अपनी स्वेच्छा से 18 सितम्बर, 2024 को अलग हो रहे हैं, रेनू सिंह पत्नी आलोक कुमार सिंह नई पर्टनर के रूप में दिनांक 18 सितम्बर, 2024 को फर्म उपरोक्त मेें शामिल हो रही है, अब वर्तमान में फर्म में इंद्रसेन सिंह पुत्र स्वर्गीय अंबिका सिंह, रेनू सिंह पत्नी आलोक कुमार सिंह ही साझेदार हैं।

इंद्रसेन सिंह, साझेदार।

NOTICE

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम फरहत अली खान है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंटरमीडिएट तथा ग्रेजुएशन के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाणपत्र (अनुक्रमांक सं0-5225790 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2010) में मेरे पिता का नाम मो0 अजीजउद्‌दीन खान अंकित हो गया है जो कि गलत है।

This is to Inform that my name is

mentioned as Abindra Prasad Singh in my share

certificate "HINDUSTAN ADHESIVES एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

LIMITED bearing Folio No. 003523 which is

wrong. My correct name is ABNINDRA

PRASAD SINGH as mentioned in my Aadhar

Card, Pan Card Education Certificate and Gas

bill. Therefore in future I should be known by सारा खान, पुत्री फरहत अली खान, पता-मर्दन नाका नजदीक, डी0ए0वी0 इंटर कालेज, बांदा (उत्तर प्रदेश)।

correct name ABNINDRA PRASAD SINGH.

Abnindra prasad singh,

सूचना

R/o H.No. D-28, Sector-G, Aliganj, Lucknow,(Uttar Pradesh).

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के 12वी के मार्कशीट में मेरे माता

पी0एस0यू0पी0-34 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 23 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-11-23.c_202411261040263141/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2024-11-23.c_202411261040263141.