रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 30 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [संख्या 48
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।
विषय पृष्ठ संख्या
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0
3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश .. 975 975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश
887-896
भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
975
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
1500
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 887-910
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट
के अभिनिर्णय
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के
अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975
भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का
क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका
परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत,
खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)
भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 1151-1166 975
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975
133 क888 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
राजस्व विभाग
अनुभाग-8
प्रोन्नति
01 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 I/438389/एक-8-2023-रा0-8-श्री राज्यपाल महोदया चकबन्दी विभाग में कार्यरत निम्नलिखित चकबन्दी अधिकारीगण को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/-) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वी—ति प्रदान करती हैं-
क्रम सं0 चकबन्दी अधिकारी का नाम तैनाती का स्थान ज्येष्ठता क्रमांक 1 2
3 4 सर्वश्री/श्रीमती-
1 किशोरी कुटियाल उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) 19 2 भूपेन्द्र सिंह कुटियाल एटा 21 3 टीकम सिंह हरिद्वार स्थान रूड़की (उत्तराखण्ड) 24 4 धर्मेन्द्र कुमार
बाराबंकी 35 5 शैलेश कुमार
बदायूँ 36 6 संजय कुमार वाजपेयी कानपुर देहात 40 7 मो0 असलम चकबन्दी मुख्यालय 43 8 परवेज अख्तर अंसारी हरदोई 46 9 कौशलानन्द
प्रतापगढ़ 47 10 अमरनाथ
मथुरा 48 2-उक्त चकबन्दी अधिकारीगण को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।
3-प्रोन्नति के फलस्वरूप उक्त चकबन्दी अधिकारीगण बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा, यदि इस अवधि को बढ़ाया न जाय, पर रहेंगे।
4-उक्त नवप्रोन्नत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दीगण की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 889गृह (गोपन) विभाग
अनुभाग-4
पदोन्नति
16 अगस्त, 2023 ई0
सं0 51रा0/23-07/5/2020-सी0एक्स0-4-उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम 16(1) के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव, निजी सचिव श्रेणी-एक को दिनांक 01 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह से निजी सचिव श्रेणी-दो के रिक्त पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) पर पदोन्नत किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।
सचिवालय प्रशासन
अनुभाग-1(अधि0)
प्रोन्नति/तैनाती
31 मार्च, 2023 ई0
सं0 I/296693/2023-श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री जय प्रकाश भारती, संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही विशेष सचिव के पद (वेतनमान रुपये 37,400- 67,000 (ग्रेड वेतन-8,900), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-13क) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वी—ति प्रदान करते हैं।
2- श्री जय प्रकाश भारती की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
3- यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।
सं0 I/297039/2023-उ0प्र0 सचिवालय सेवा के निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से अनुमाग अधिकारी के पद पर (वेतनमान रुपये 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रुपये 5,400) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 में नियमित पदोन्नति प्रदान करते हुए स्तम्भ-5 में उल्लिखितं विभाग में एतद्द्वारा तैनात किया जाता हैं-
क्र0 समीक्षा अधिकारी का नाम ज्येष्ठता क्रमांक वर्तमान तैनाती विभाग नवीन तैनाती का
का नाम
विभाग
1 2 3 4 5
1 श्री श्याम कुमार चौधरी 3701 गृह विभाग कार्मिक विभाग
2- उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालंय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11266/2021 हरिशंकर नाथ तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, संख्या-011277-011280/2021 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0890 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 राज्य व अन्य, विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-020938-020941/2021 अंशु जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-011261-011262/2021 श्याम कुमार चौबे व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-1336(एसबी)/2012 अरविन्द प्रकाश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या़-1066(एसबी)/2012 पूर्णेन्दु कुमार मिश्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या- 1504(एसबी)/2014 बसंत कुमार तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या-1505(एसबी)/2014 चन्दन कमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य, रिट याचिका संख्या-3717/2017 नवीन कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-7521(एसएस)/2015 जगजीवन राम व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
3- यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी माना जायेगा।
आज्ञा से,
जय प्रकाश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।
कार्मिक विभाग
अनुभाग-4
नियुक्ति
29 जून, 2023 ई0
सं0 337सा0/47-का-4-2023-15(39)/2000-"भारत का संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल, श्री मुकेश मिश्र, मकान नं0-442 ए, पुरा दलेल, पोस्ट-अल्लापुर, तहसील-सदर, थाना-जार्जटाउन, जिला-प्रयागराज, पिन-211006 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।
30 जून, 2023 ई0
सं0 337सा0/47-का-4-2023-15(39)/2000-"भारत का संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल, डा0 अशोक कुमार वर्मा, मकान नं0-14ई 4ए, जवाहर लाल नेहरू रोड, पोस्ट-टैगोर टाउन, तहसील-सदर, थाना-जार्जटाउन, जिला-प्रयागराज, पिन-211002 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।
05 जुलाई, 2023 ई0
सं0 350सा0/47-का-4-2023-15(39)/2000-"भारत का संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल, डा0 राम प्यारे, टाइप-4-6 कैम्पस कालोनी सी0एस0ए0यू0ए0टी0 नवाबगंज कानपुर नगर, पिन-208002 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।
आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 891राज्य कर विभाग
अनुभाग-1
पदोन्नति
03 नवम्बर, 2023 ई0
सं0 राज्य कर-1-1772/11-2023-20/2023-राज्य कर विभाग के निम्नलिखित संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0-15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त, ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0-37,400-67,000 ग्रेड पे रु0-8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-
क्र0सं0 ज्येष्ठता क्रमांक अधिकारी का नाम
1 2 3
सर्वश्री-
1 1450 अशोक कुमार सिंह-V
2 1579 दिनेश कुमार वर्मा-III
3 1580ए लाल जीत यादव
4 1581 रामकेश्वर
5 1582 संजय कुमार-III
6 1583 विवेक आर्य
2-उक्त अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।
सं0 राज्य कर-1-1778/11-2023-23/2023-राज्य कर विभाग के निम्नलिखित उप आयुक्त (वेतनमान रु0- 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0-15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-
क्र0सं0 ज्येष्ठता क्रमांक अधिकारी का नाम
1 2 3
सर्वश्री/श्रीमती-
1 1256 अच्छे लाल विश्वकर्मा
2 1934 राम प्रकाश
3 1949 पूनम सिंह-I892 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 1 2 3
सर्वश्री/श्रीमती-
4 1950 प्रबल कुमार
5 1951 नीरा श्रीवास्तव
6 1952 विनोद कुमार-II
7 1953 शिल्पा अग्रवाल
8 1955 आलोक कुमार-I
9 1956 मधुबाला
2-उक्त अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।
01 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 राज्य कर-1-1883/11-2023-20/2023-राज्य कर विभाग के श्री अमरेश त्रिपाठी (ज्येष्ठता क्रमांक-1584), संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) को अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0-8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-
2- पदोन्नत अधिकारी के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।
सं0 राज्य कर-1-1884/11-2023-23/2023-राज्य कर विभाग के निम्नलिखित उप आयुक्त (वेतनमान रु0- 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-6,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0-15,600-39,100 ग्रेड पे रु0-7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है-
क्र0सं0 ज्येष्ठता क्रमांक अधिकारी का नाम
1 2 3
सर्वश्री/श्रीमती-
1 1957 सुरभि गंगवार
2 1958 राम सिंह-II
3 1959 अतुल कुमार पोरवाल
2-उक्त अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।
आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 893गृह (पुलिस सेवायें) विभाग
अनुभाग-2
स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
30 नवम्बर, 2023 ई0
सं0 724 डीजी/छः-पु0से0-2-2023-श्री त्रिवेणी सिंह, आईपीएस-एसपीएस-2011, पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2023 द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से अखिल भारतीय सेवा (डेथ कम रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स) नियमावली-1958 के नियम-16(2) के अन्तर्गत अधिवर्षता आयु दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को पूर्ण होने के पूर्व से वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है।
2- श्री त्रिवेणी सिंह, आईपीएस-एसपीएस-2011 की दिनांक 23 अक्टूबर, 1994 को प्रान्तीय पुलिस सेवा में नियुक्ति हुई थी। उनकी जन्मतिथि 01 नवम्बर, 1965 है। इस प्रकार श्री त्रिवेणी सिंह द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2015 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। श्री त्रिवेणी सिंह के प्रार्थना-पत्र में किये गये अनुरोध एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री त्रिवेणी सिंह, आईपीएस-एसपीएस-2011, पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ को उनकी सेवा पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
आज्ञा से,
योगेश कुमार,
विशेष सचिव।
पदोन्नति
01 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 1712/छःपु0से0-2-23-522(85)/2022-भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र, आईपीएस-आरआर-1990 को दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु0-2,05,400-2,24,400) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान की जाती है।
2- श्री सुभाष चन्द्र, आईपीएस-आरआर-1990 की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।
आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।
युवा कल्याण विभाग
15 दिसम्बर, 2023 ई0
औपबन्धिक/नियुक्ति
सं0 2541/पचास-यु0क0-2023-52(विविध)/2013-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जिला युवा कल्याण एवं894 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर चयनित तथा नियुक्ति हेतु संस्तुत तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 9,300-34,800/- ग्रेड वेतन रु0 4,800/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-8 रु0 47,600- 1,51,100) के वेतनमान में औपबन्धिक एवं अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करते हैं-
उ0प्र0 लोक सेवा अभ्यर्थी का गृह जनपद स्थायी पता/ पत्र-
नियुक्ति स्थान आयोग द्वारा संस्तुत नाम/पिता का नाम
व्यवहार का पता
क्रमांक
1 2 3 4 5
03 श्री विनय प्रताप राव कुशीनगर स्वर्ण सिटी नियर महानिदेशालय प्रान्तीय पुत्र श्री बलिराम राव
अशोक गैस गोडाउन, रक्षक दल/विकास दल
गोरखपुर, उ0प्र0- एवं युवा कल्याण, उ0प्र0,
273008
लखनऊ
2-श्री विनय प्रताप राव की जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर औपबन्धिक नियक्ति श्री विनय प्रताप राव द्वारा दी गयी सूचना/घोषणा के आधार पर तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में निहित निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की जाती है-
(1)-श्री विनय प्रताप राव कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न सत्यापन के विवरणों के साथ इस आशय का स्वःघोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही है।
(2)-यदि श्री विनय प्रताप राव द्वारा स्वयं के चरित्र, पूर्ववत्त एवं अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत घोषणा-पत्र एवं स्वःसत्यापन में उल्लिखित विवरण, सत्यापन के समय गलत या असत्य पाया जाता है तो यह औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र स्वतः शून्य समझा जायेगा और नियुक्ति के सम्बन्ध में उनका कोई अधिकार/दावा धारित नहीं होगा, परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। कालान्तर में भी यदि श्री राव द्वारा घोषित किये गये तथ्य गलत या असत्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल नियमानुसार निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अनुसार अन्य दाण्डिक/सिविल/विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।
3-ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय निर्धारित की जायेगी।
4-यह भी निर्देशित किया जाना है कि नियमानुसार निम्न प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान््तीय रक्षक दल/विकास दल, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे-
(1)-चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र (निर्धारित प्रारूप पर)भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 895 (2)-एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र।
(3)-शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
(4)-चरित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हो, जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो।
5-यदि नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल, उ0प्र0, लखनऊ को नहीं देते है तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
6-महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल, उ0प्र0, लखनऊ को अपनी उपस्थिति की सूचना उपलब्ध कराने तथा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवगमन के लिए कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7-महानिदेशालय, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर विभागीय योजनाओं एवं वित्तीय नियमों तथा सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कराये जाने हेतु महानिदेशालय, युवा कल्याण में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा जनपदों में तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
आज्ञा से,
गौरव वर्मा,
विशेष सचिव।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
प्रोन्नति/तैनाती
17 जुलाई, 2023 ई0
सं0 1840/54-2001(002)/1/2021-बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती अनुपमा शाण्डिल्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुरादाबाद को उप निदेशक (वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, रु0 67,700- 2,08,700) के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रोन्नति प्रदान करते हुये मुख्यालय/निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
आज्ञा से,
अनामिका सिंह,
सचिव।
896 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
अनुभाग-1
पदोन्नति
21 नवम्बर, 2022 ई0
सं0 1009/18-1-22-25(83)/2017-उ0प्र0 उद्योग सेवा श्रेणी-1 के उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत निम्न तालिका में अंकित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त उद्योग, के अस्थायी पद पर वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन रुपये 7,600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) में पदोन्नत करते हुए 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती है-
क्रमांक अधिकारी का नाम ज्येष्ठता क्रमांक
134 क
1 2
3
सर्वश्री/श्रीमती-
1 वीरेन्द्र कुमार
29
2 सविता भारती
30
2- सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवप्रोन्न्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर उसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें। उक्त अधिकारियों के नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
आज्ञा से, प्रांजल यादव, सचिव।
पी0एस0यू0पी0-35 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 30 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।
जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
प्रारूप-19
नियम-27 का उपनियम (1),
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
अधिसूचना
दिनांक 22 अगस्त, 2024 ई0
सं0 3298/आठ-वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/अलीगढ़-उ0प्र0 एक्सप्रेस-वेज, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा लखनऊ के माध्यम से जनपद अलीगढ़ में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के निर्माण हेतु जिला अलीगढ़, तहसील-कोल, परगना-कोल, ग्राम कीरतपुर निजामा में स्थित 0.630 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना राजकीय गजट में खण्ड-78 प्रयागराज, शनिवार 13 जनवरी, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 08 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की थी। डिप्टी कलेक्टर/उपजिलाधिकारी कोल को परियोजना में प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।
अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला अलीगढ़, तहसील कोल, परगना-कोल, ग्राम-कीरतपुर निमाना की 0.630 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें परियोजना
127 ख888 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क प्रशासक द्वारा अपने पत्र संख्या-47/31 जुलाई, 2024 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम-कीरतपुर निमाना में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के स्थाई निर्माण हेतु 0.630 हे0 कृषकों की भूमि के अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है।
उक्त समस्त कृषक न तो भूमिहीन हैं और न हीे गैर आवासित हो रहे हैं ऐसी स्थिति में पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु उपजिलाधिकारी कोल को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।
अनुसूची-''क''
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर अलीगढ़ कोल कोल कीरतपुर निमाना 56 0.018
57 0.082
58 0.117
61 0.150
62 0.082
63 0.027
64 0.035
66 0.107
67 0.012
योग ... 0.630
अनुसूची-''ख''
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)
जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर अलीगढ़ कोल कोल कीरतपुर निमाना 0 0
टिप्पणी ः-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर अलीगढ़/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अलीगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।
ह0 (अस्पष्ट), कलेक्टर, अलीगढ़।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 889कार्यालय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज।
प्रभार प्रमाण-पत्र
11 जुलाई, 2023 ई0
सं0 1415/स्था0/अधि0वर्ग-23-प्रमाणित किया जाता है कि लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 238(8)/01/डी0आर0/एस-9/2016-17 दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुक्रम में निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र संख्या-153ख(निदे0)/2023 दिनांक 30 जून, 2023 के द्वारा सहायक निदेशक, (मुद्रण) के रिक्त पद पर राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में सहायक निदेशक (मुद्रण) (वेतनमान रुपया 9,300-34,800, पे0 मैट्रिक्स लेवल संख्या-08 (47,600-1,51,100) ग्रेड पे0-4,800 के पद पर दिनांक 11 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह से राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया गया।
मोचक अधिकारी सेवालाल,
सहायक निदेशक, (मुद्रण)
मुक्त अधिकारी X X X
प्रतिहस्ताक्षरित उप निदेशक, (प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ।
प्रभार प्रमाण-पत्र
19 जुलाई, 2023 ई0
सं0 82(ii)-प्रमाणित किया जाता है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या- 238(8)/01/डी0आर0/एस-9/2016-17 दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुक्रम में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-149ख(निदे0)/23 दिनांक 23 जून, 2023 के अनुपालन में सहायक निदेशक (मुद्रण) के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 9,300-34,800, ग्रेड पे 4,800/- पे मैट्रिक्स लेवल-8 (रु0 47,600/- से रु0 1,51,100/-) में जैसा कि व्यक्त किया गया है, सहायक निदेशक, (मुद्रण) राजकीय मुद्रणालय, रामपुर का कार्यभार दिनांक 19 जुलाई, 2023 के पूर्वान्ह से ग्रहण किया गया।
विनय सिंह गौतम,
मोचक अधिकारी
सहायक निदेशक, (मुद्रण),
राजकीय मुद्रणालय, रामपुर।
मुक्त अधिकारी X X X
प्रति हस्ताक्षरित एस0 सी0 त्यागी, उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामपुर।
890 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कप्रभार प्रमाण-पत्र
31 जुलाई, 2023 ई0
सं0 103-प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय, के कार्यालय, आदेश संख्या-110ख (निदे0) दिनांक 10 मई, 2023 के अन्तर्गत जैसा कि यहॉ व्यक्त किया गया है, सहायक निदेशक, (मुद्रण) राजकीय मुद्रणालय, रामपुर को दिनांक 31 जुलाई, 2023 के अपरान्ह से हस्तान्तरित किया गया।
मुक्त अधिकारी सुरेश चन्द्र त्यागी,
उप निदेशक,
मोचक अधिकारी
विनय सिंह गौतम,
सहायक निदेशक, (मुद्रण),
प्रति हस्ताक्षरित सुरेश चन्द्र त्यागी, उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रामपुर।
प्रभार प्रमाण-पत्र
07 अक्टूबर, 2023 ई0
सं0 स्था0निदे0-III-1399(i)/अधि0वर्ग/2023-प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के आदेश सं0-908/77-2-23-82(82)पीएस/03 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत उप निदेशक, (मुद्रण) को संयुक्त अधीक्षक सम्प्रति संयुक्त निदेशक, के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के पूर्वान्ह अपरान्ह से कार्यभार ग्रहण किया गया।
मुक्त अधिकारी X X X
मोचक अधिकारी
पुनीत कुमार तिवारी,
संयुक्त निदेशक
प्रतिहस्ताक्षरित अभिषेक प्रकाश, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 891प्रभार प्रमाण-पत्र
09 अक्टूबर, 2023 ई0
सं0 स्था0निदे0-III-1403/अधि0वर्ग/2023-प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के आदेश सं0-909/77-2-23-82(82)पीएस/03 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत उप निदेशक, (मुद्रण) को संयुक्त अधीक्षक सम्प्रति संयुक्त निदेशक, के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के पूर्वान्ह/अपरान्ह से कार्यभार ग्रहण किया गया।
मुक्त अधिकारी X X X
मोचक अधिकारी
हरि शंकर,
संयुक्त निदेशक
प्रतिहस्ताक्षरित अभिषेक प्रकाश, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें
16 फरवरी, 2023 ई0
सं0 1387/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2022-23-शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं मनोज कुमार जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गांव/ मौजा
गाटा संख्या
प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 महोबा चरखारी चरखारी खरेला 3507/8 0.032 में
से 0.024
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु।
श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
मनोज कुमार, जिलाधिकारी, महोबा।
892 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कभदोही के जिलाधिकारी की आज्ञायें
20 मार्च, 2023 ई0
सं0 101/डी0एल0आर0सी0-पुनगर््रहण/2023-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं गौरांग राठी, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गॉव गाटा संख्या
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 भदोही ज्ञानपुर भदोही सरायरूद्दी 239 0.076 ऊसर पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ
(पंचायत भवन के निर्माण हेतु)
गौरांग राठी, जिलाधिकारी, भदोही।
कानपुर देहात के जिलाधिकारी की आज्ञायें
10 अप्रैल, 2023 ई0
आकार पत्र-1
सं0 981/डीएलआरसी-का0दे0-पुनगर््रहण/2023-उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 व शासनादेश संख्या-740/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, नेहा जैन, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 893अनुसूची
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गॉव गाटा सं0
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 कानपुर देहात
अकबरपुर अकबरपुर अकबरपुर 436मि0 0.512 6-4 ऊसर
ड्रग वेयर हाउस के निर्माण हेतु (चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश)
नेहा जैन, जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
जालौन के जिलाधिकारी की आज्ञायें
आकार पत्र-1
24 अगस्त, 2023 ई0
सं0 387/आठ-डी0एल0आर0सी0-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।
अनुसूची
क्र0
क्षेत्रफल भूमि की
सं0
जिला तहसील परगना गाँव गाटा सं0
श्रेणी/प्रकृति
विवरण- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 जालौन माधौगढ़ माधौगढ़ जगम्मनपुर 162ख 0.202 में से 0.050
5-1/नवीन परती
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जगम्मनपुर (आयुष विभाग उ0प्र0)894 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनगर््रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
सं0 389/आठ-डी0एल0आर0सी0-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मा0 राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चाँदनी सिंह, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ।
अनुसूची
जिला तहसील परगना गाँव गाटा सं0 क्षेत्रफल भूमि की
क्र0 सं0
श्रेणी/प्रकृति
विवरण- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 जालौन उरई उरई उरई 283/1 0.210 में
ग्रामीण
5-1/नवीन परती
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उरई नगर (आयुष विभाग उ0प्र0)
से 0.100
उक्त गाँवसभा की भूमि का पुनर्ग्रहण राज्य सरकार के सेवारत विभाग के पक्ष में निःशुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ करती हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनगर््रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
चाँदनी सिंह, जिलाधिकारी, जालौन।
गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी की आज्ञायें
11 सितम्बर, 2023 ई0
सं0 90/डी0एल0आर0सी0/2023-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहितभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 895 अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना गांव गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके लिए सं0
संख्या
श्रेणी/ भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
प्रकृति
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
उ0प्र0 शासन के समाज कल्याण 1 गौतमबुद्धनगर जेवर जेवर दयौरार 47/1 2.000 5-3-ड़
विभाग के निवर्तन पर रखते हुए
(बंजर)
पण्डित दीन दयाल राजकीय
आश्रम पद्धति विद्यालय की
स्थापना हेतु
(ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें
31 मई, 2023 ई0
सं0 1017/डी0एल0आर0सी0/2023-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम अब्दुल्लापुर हुलसान, परगना व तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूॅ। उपजिलाधिकारी शिकारपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि गाटा संख्या-385स क्षेत्रफल 1.000 हे0 भूमि शासनादेश संख्या 1328/नौ-5-20- 56सा/2018 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में नगर विकास विभाग के निर्वतन में रखते हुए नगर पालिका परिषद, शिकारपुर को S.B.M. 2.0 योजना के अन्तर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।
128 ख896 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
अनुसूची
जिला तहसील परगना ग्राम/
क्षेत्रफल भूमि की
खसरा संख्या
श्रेणी/प्रकृति
कस्बा
विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहित की जा रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8
हेक्टेयर
बुलन्दशहर शिकारपुर शिकारपुर अब्दुल्लापुर 385स 1.000 नवीन परती नगर विकास विभाग के
हुलासन
निर्वतन में रखते हुए नगर पालिका परिषद, शिकारपुर को S.B.M. 2.0 योजना के अन्तर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के निर्माण हेतु।
चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
16 अगस्त, 2024 ई0
तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा परगना महुली पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम नीबाहोरिल, तप्पा- फिदाईपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
सं0 4091/जी0-159/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के ग्राम जगतपुर रामराय ऐहतमाली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
सं0 4092/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958
सं0 4093/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा परगना महुली पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम बगही, तप्पा-बुजुर्गवार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 897सं0 4097/जी0-155/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां जनपद सीतापुर के ग्राम औडाझार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
सं0 4094/जी0-178/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम काजी रूधौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
सं0 4098/जी0-352ए/2023-24/धारा-6(1)-रिट याचिका संख्या-304/बी0/2024 महाराज सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2024 के समादर में प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश संख्या- 8706/वि0प्र0/सा0 दिनांक 26 जुलाई, 2024 द्वारा ग्राम बलीपुर, तहसील कुरावली, जनपद मैनपुरी़ में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-17 ग में उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 18 मार्च, 2024 व समविषयक अन्य प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
सं0 4095/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम धनीचक में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
सं0 4096/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश
अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0- 813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कुरावली, जनपद मैनपुरी के ग्राम बलीपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3043/जी0-610/2013-24 दिनांक 21 जुलाई, 2023 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।
सं0 4099/जी0-28/2024-25/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0- 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली जनपद महराजगंज के ग्राम बडहरा विशम्भरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
898 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क30 अगस्त, 2024 ई0
19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिल्सी, जनपद बदायूं के ग्राम दीननगर शेखपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा- 4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या- 3562/जी0-610/11 दिनांक 28 अगस्त, 2012 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।
सं0 4303/जी0-169/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना टाण्डा जनपद रामपुर के ग्राम चक रफतपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
05 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 4100/जी0-329/2024-25/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के ग्राम घुंघरावली बनवारीपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-6214/जी0-610/2006 दिनांक 18 जून, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।
सं0 4398/जी0-170/2024-25/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम
सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन
सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सवायजपुर, जनपद
हरदोई के ग्राम ज्यूरी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2)
के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4173/जी0- 610/2012 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।
सं0 4101/जी0-352ए/2023-24/धारा-6(1)-रिट याचिका संख्या-333/बी0/2024 विपिन यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2024 के समादर में प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश संख्या- 8705/वि0प्र0/सा0 दिनांक 26 जुलाई, 2024 द्वारा ग्राम बरखेड़ा, तहसील कुरावली, जनपद मैनपुरी़ में उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-17 ग में उल्लिखित परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण उक्त ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने के निर्णय के साथ याची का प्रत्यावेदन दिनांक 18 मार्च, 2024 व समविषयक अन्य प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
सं0 4399/जी0-161ए/2024-25/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम
सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन
सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कर्वी नवसृजित तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट के ग्राम सालिकपुर में उपर्युक्त
अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति
संख्या-5454/जी0-610/2012 दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।
अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0- 813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कुरावली, जनपद मैनपुरी के ग्राम बरखेड़ा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3043/जी0-610/2013-24 दिनांक 21 जुलाई, 2023 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 899ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद का तहसील परगना ग्राम का सं0 4400/जी0-166ए/2023-24/धारा-6(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम
नाम
नाम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 1 शाहजहॉपुर पुवायां पुवायां सडिया धारा-4क(2) सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील मधुबन, जनपद मऊ के
ग्राम तालरतोय में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के
/द्वितीय चक्र अमिलिया "
2 " जलाला बाद
जलाला बाद
अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3667/जी0- 610/2012 दिनांक 29 जुलाई, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।
सं0-4469/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद झाँसी के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
नाम सं0 4401/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पाली परगना मड़ावरा जनपद ललितपुर के ग्राम गौना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
06 सितम्बर, 2024 ई0
1 2 3 4 5 6
1 झाँसी मऊरानीपुर मऊरानी धमनापायक धारा-
पुर
4क(2) / द्वितीय चक्र
2 " " " तुगरवारा "
3 " " " मथूपुरा "
4 " " " धवाकर "
5 " " " रोरा "
6 " " " बम्हौरी "
7 " " " खरकामाफ "
8 " " " बुखारा " सं0-4468/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0- रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद शाहजहॉपुर के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
9 " " " भदरवारा "900 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बाराबंकी के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
तहसील परगना ग्राम का
क्र0 जनपद का नाम
नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 सं0-4470/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद झाँसी के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
1 बाराबंकी रामनगर रामनगर बैरानामऊ मंझारी
धारा- 4क(2) क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
नाम
/द्वितीय चक्र का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है। 2 " " " मुकौली "
1 2 3 4 5 6
1 झाँसी मऊरानी
पुर
मऊरानी पुर
घाटलहचूर ा
धारा- 4क(2) /द्विती य चक्र
2 " " " मैलोनी "
3 " " " भण्डरा "
4 " " " बसरिया "
5 " " " धायपुरा "
6 " " " अड़जार "
7 " " " घाटकोटरा "
सं0-4472/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बाराबंकी के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है- 8 " " " रोनी "
ग्रामों की सूची
9 " " " सितौरा "
क्र0 जनपद का नाम
तहसील परगना ग्राम का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6
1 बाराबंकी हैदरगढ़ सिद्धौर पलौली धारा-4(2) /प्रथम चक्र सं0-4471/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दीभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 901 सं0-4473/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बस्ती के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
सं0-4474/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बस्ती के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
नाम का नाम
ग्रामों की सूची तहसील परगना ग्राम का नाम
का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 बस्ती हरैया नगर बढ़नी,
पश्चिम
1 2 3 4 5 6
धारा-4क(2) /द्वितीय चक्र
तप्प- खुरियार रैन, "
1 बस्ती हरैया नगर
2 " बस्ती महुली पश्चिम
पश्चिम
केवाड़ी एहतमाली,
धारा-4(2) /प्रथम चक्र तप्पा- जगरना थपुर
तप्पा- ऊंजी
3 " हरैया अमोढ़ा पीतपुर, "
अकोलहा, "
2 " बस्ती नगर पूरब तप्पा- पिलाई
"
तप्पा- पुरैना 4 " " " दुभरा निर्वाहन
, तप्पा- सिकन्द रपुर बड़वारे, "
5 " बस्ती महुली पश्चिम तप्पा- जगरना थपुर बेलसुही "
6 " " बस्ती पूरब
"
7 " हरैया नगर पूरब
, तप्पा- हवेली बसुवापा र,
तप्पा- खुरियार
सं0-4475/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद मीरजापुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-902 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
ग्रामों की सूची
तहसील परगना ग्राम का
क्र0 जनपद का नाम
नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6
प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बिजनौर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
1 मीरजापुर सदर कन्तित हिनौती,
तप्पा-84
क्र0 जनपद
ग्रामों की सूची तहसील परगना ग्राम का
धारा- 4(2) /प्रथम चक्र
नाम
का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 1 बिजनौर बिजनौर दारानगर मंडौराजट धारा-
4क(2) /द्वितीय चक्र
सं0-4478/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश सं0-4476/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद मुरादाबाद के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
तहसील परगना ग्राम का
क्र 0
जनपद का नाम
नाम
धारा जिसके तहत प्रख्याप न होना है।
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बिजनौर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
1 2 3 4 5 6
ग्रामों की सूची
1 मुरादाबाद कांठ कांठ असगरीपुर धारा-
तहसील परगना ग्राम का
क्र0 जनपद का नाम
नाम
4क(2) /द्विती य चक्र
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
सं0-4477/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
1 2 3 4 5 6
1 बिजनौर नजीबाबाद नजीबा बाद
हसन अलीपुर
धारा-4(2) /प्रथम चक्र जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों काभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 903 सं0-4479/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
नाम
का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 नौगढ़ नौगढ़ जगमोहनी धारा- 1 सिद्धार्थ
नगर
4क(2) /द्वितीय चक्र
2 " " " विशुनपुर, "
तप्पा- थरौली जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद सिद्धार्थनगर के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
सं0-4481/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
तहसील परगना ग्राम का
क्र 0
नाम
जनपद का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6
1 सिद्धार्थ
नगर
डुमरिया गंज
रसूलपुर राउतडीला एहतमाली,
तप्पा-करही
धारा- 4(2) /प्रथम चक्र
2 " " " पुरैना, "
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हापुड़ के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
तप्पा- वैनिया
3 " " " बेतनार "
एहतमाली
ग्रामों की सूची तहसील परगना ग्राम का
क्र 0
नाम
जनपद का नाम
सं0-4480/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 1 हापुड़ हापुड़ हापुड़ श्यामपुर
जट्ट
धारा- 4क(2) /द्वितीय चक्र
"
"
2 " गढ़मुक्तेश्वर गढ़मुक्तेश्वर भगवती / लिसड़ी 3 " " " शाहपुर चौधरी 4 " " पूठ नावादा "
खुर्द बांगर जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद सिद्धार्थनगर के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
129 ख904 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क सं0-4482/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद प्रतापगढ़ के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
तहसील परगना ग्राम का
क्र0 जनपद का नाम
नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद प्रतापगढ़ के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
1 प्रतापगढ़ रानीगंज पट्टी देवलहा धारा-4(2) /प्रथम चक्र
नाम
2 " कुण्डा मानिकपुर मुरैठी " का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
सं0-4484/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 5 6
1 प्रताप गढ़
रानीगंज पट्टी प्रेमधर पट्टी
धारा- 4क(2) /द्वितीय चक्र
2 " " " दूबेपट्टी "
3 " " " द्वारिकापुर "
4 " सदर सदर सराय "
गोविन्दराय
5 " कुण्डा बिहार गोगौर "
6 " रानीगंज पट्टी वेदपट्टी "
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद रायबरेली के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
7 " " " पूरेदुर्बन "
8 " " " चन्दीपट्टी "
ग्रामों की सूची
सिधारी पट्टी
क्र0 जनपद का नाम
तहसील परग ना
ग्राम का नाम 9 " " " नरसिंहगढ़ "
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6
1 रायबरेली सदर सदर सलारपुर धारा-4(2) /प्रथम चक्र सं0-4483/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1,
2 " " " सोइठा "भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 905
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
नाम
का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 1 रामपुर शाहबाद शाहबाद खरसौल धारा-4(2) /प्रथम चक्र
2 " " " चमरा " 3 " " " सद्दीक " सं0-4485/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद रामपुर के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
नगर
" ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
"
नाम
4 " " " मडैय्यान तुलसी 5 " " " नवीगंज कदीम का नाम
6 " " " करनपुर "
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6
1 रामपुर बिलासपुर बिलासपुर काजमगंज धारा- 4(2) /प्रथम चक्र
2 " टाण्डा टाण्डा ईश्वरपुर "
3 " शाहबाद शाहबाद जैतोली "
4 " " " चमरोल "
"
5 " " " ताजपुर लखन
6 " " " तेलीपुरा "
सं0-4487/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद सीतापुर के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
तहसील परगना ग्राम का
क्र0 जनपद का नाम
नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1 2 3 4 5 6 1 सीतापुर सिधौली बाड़ी बहटूटपुर धारा-
4क(2) /द्वितीय चक्र
गाँगूपुर "
2 " " गाेंदला मऊ
सं0-4486/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद रामपुर के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-906 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क सं0-4488/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
ग्रामों की सूची
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-
तहसील परगना ग्राम का 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन
क्र0 जनपद का नाम
नाम
सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53
दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-
टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड 1 2 3 4 5 6
ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन
1 जौनपुर केराकत केराकत बहिरी धारा- कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा
विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में
प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद वाराणसी के निम्न
4क(2) /द्वितीय चक्र
ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय
2 " सदर हवेली आदमपुर " किया गया है- ग्रामों की सूची
तहसील परगना ग्राम का
3 " " जफराबाद राजेपुर " क्र0 जनपद का नाम
नाम
"
4 " " " हरिबल्ल मपुर
धारा जिसके तहत प्रख्याप न होना है।
5 " केराकत बयालसी महरेंव "
1 2 3 4 5 6
6 " " " पुरेंव "
7 " " " बराई " 1 वाराणसी सदर कटेहर बाबतपुर धारा- 4(2) /प्रथम चक्र
8 " " " केरावं "
2 " " जाल्हूपुर अम्बा "
9 " " " मोजरा "
सं0-4489/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-
सं0-4490/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन
सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53
दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का
प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-
टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड
ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन
कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा
विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में
प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद जौनपुर के निम्न
ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद जौनपुर के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
किया गया है-भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 907
ग्रामों की सूची
ग्रामों की सूची
तहसील परगना ग्राम का
तहसील परगना ग्राम का क्र0 जनपद का नाम
नाम
क्र0 जनपद का नाम
नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
धारा जिसके तहत प्रख्याप न होना है।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 अम्बेडकर जलालपुर सुरहुरपुर उफरौली धारा-
नगर
1 जौनपुर केराकत बयालसी मेघपुर धारा-
4क(2)
4क(2) /द्विती य चक्र
/द्वितीय चक्र
2 " आलापुर बिड़हर इन्दईपुर " 2 " " " लालपुर "
(शंकरपुर)
"
3 " " " शेखपुर मलपुरा
"
3 " " " महिमापुर (शंकरपुर)
4 " " " अखलास "
पुर 4 " " " असबरनपुर "
5 " " " हथिनारा "
ज 5 " " " चवरी "
6 " " " अछती " 6 " " " मथुरापुर "
" 7 " " " कोठवां "
7 " " " सन्दहाँ मजगवां
8 " " " गोपीपुर "
8 " " " बिसईडा "
ड
सं0-4491/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत
चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954
सं0-4492/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी
चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21
ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके
विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1,
अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये
तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी
दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि
प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के
संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि दिनांक से जनपद अम्बेडकरनगर के निम्न ग्रामों में
इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया
दिनांक से जनपद अमेठी के निम्न ग्रामों में चकबन्दी गया है-
क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-908 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
ग्रामों की सूची
1 2 3 4 5 6
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
नाम
का नाम
3 औरैया औरैया औरैया जैतपुर धारा-4(2) /प्रथम चक्र
4 " " " मानपुर "
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
5 " " " सिहौली " 1 2 3 4 5 6
6 " " " भगवन्तपुर "
1 अमेठी गौरीगंज गौरीगंज अंगरावा धारा-
7 " बिधूना बिधूना सुभानपुर "
8 " " " पुहो "
4क(2) /द्वितीय चक्र
9 " " " पुर्वा भदौरिया "
बेला
"
2 " " " राजापुर कौहार
3 " " " देवार "
सं0-4494/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
देवकली
उरेरमऊ "
4 " मुसाफिर खाना
जगदीश पुर
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद औरैया के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद
तहसील परगना ग्राम का
नाम
का नाम
सं0-4493/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद औरैया के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का नाम धारा
1 2 3 4 5 6 1 औरैया अजीतमल अजीतमल गौहानी का नाम
खुर्द मुस्तकिल
धारा-4(2) /प्रथम चक्र
2 " " " असेवा "
जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
मुस्तकिल
1 2 3 4 5 6
"
3 " " " गौहानी कलां मुस्तकिल
" 1 औरैया औरैया औरैया अल्लापुर धारा-4(2) /प्रथम चक्र
4 " " " नगला बनारस मुस्तकिल 2 " " " मई
"
मुस्तकिल
5 " " " महेवा "
मुस्तकिलभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 909 सं0-4496/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 5 6 6 औरैया अजीतमल अजीतमल गूंज "
"
मुस्तकिल 7 " " " बरबटपुर मुस्तकिल
8 " " " जाजपुर " 9 " " " बसियापुर " मुस्तकिल
सं0-4495/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद आजमगढ़ के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद का नाम
तहसील परगना ग्राम का नाम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद औरैया के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
1 2 3 4 5 6
ग्रामों की सूची
क्र0 जनप तहसील परगना ग्राम का
1 आजमगढ़ सदर निजामाबाद गम्भीर वन
नाम
धारा-4(2) /प्रथम चक्र द का नाम
2 " सगड़ी सगड़ी मानि "
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
कपुर
1 2 3 4 5 6
"
3 " " " अभ्भन पट्टी 1 औरैया अजीतमल अजीतमल कैथोली मुस्तकिल
धारा-4(2) /प्रथम चक्र
"
सं0-4497/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश 2 " " " बबाईन मुस्तकिल
"
3 " " " सिखरना मुस्तकिल
"
4 " " " रामपुर प्रताप सिंह मुस्तकिल
"
5 " " " भरतौल मुस्तकिल
6 " " " बड़ैरा "
मुस्तकिल
"
7 " " " फरिहा मुस्तकिल
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद गोण्डा के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-910 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
ग्रामों की सूची
ग्रामों की सूची
क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का धारा क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का
का
नाम जिसके
नाम
का नाम
नाम
तहत
प्रख्यापन
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
होना है।
1 2 3 4 5 6
1 गोण्डा करनैलगंज ग्वारिच फतेहपुर धारा-
कोटेहना 4क(2)
/द्वितीय
1 2 3 4 5 6 1 गोण्डा करनैलगंज ग्वारिच रमवापुर धारा- 4(2) /प्रथम चक्र
चक्र
सं0-4499/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
2 " " " धनौरा "
3 " गोण्डा गोण्डा अचलनगर "
सं0-4498/जी0-610/2024-25(5)-उत्तर प्रदेश
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-
1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन
सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53
दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का
प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5- 1954 ई0) की धारा-4क की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक 21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991- टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद गाजीपुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया गया है-
टी0सी0-रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड
ग्रामों की सूची
ख में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, जी0एस0 नवीन
कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा
क्र0 जनपद का नाम
तहसील परगना ग्राम का नाम विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में
प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद गोण्डा के निम्न ग्राम
धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने का निश्चय किया 1 2 3 4 5 6 1 गाजीपुर जमानियां जमानियां ताजपुर गया है-
मांझा
धारा- 4(2) /प्रथम चक्र
जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश।ह
पी0एस0यू0पी0-35 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 30 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।
कार्यालय, नगर पालिका परिषद् नवाबगंज, गोण्डा
विज्ञापन शुल्क उपविधि 2023-24
23 जुलाई 2024 ई0
सं0 अधि0अधि0/161/उपविधि/न0पा0प0न0/2024-नगर पालिका परिषद नवाबगंज, जनपद गोण्डा ने नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 एवं उसमें दी गई विविध उप धाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के क्रम में विज्ञापन शुल्क उपविधि 2023-24 को बनाया गया। जिसका अनुमोदन निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2023 में किया गया है। उपविधि पर दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु उपविधि का नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों आज व संदेशवाहक में दिनांक 24 जुलाई, 2024 में प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 35 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमन्त्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई, तदोपरान्त उपविधि को अन्तिम रूप दे दिया गया। जिसका अनुमोदन निकाय बोर्ड द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2024 की बैठक में किया गया। जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। उपविधि का विवरण निम्नलिखित है-
उपविधि-अर्थ एवं परिभाषा
क- अर्थ- निकाय सीमा के अन्तर्गत इस उपविधि में उल्लिखित दरों के आधार पर विज्ञापन शुल्क का निर्धारण किया गया है।
ख- परिभाषायें- इस नियमावली में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर-
1- ''उपविधि'' का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परषिद नवाबगंज, गोण्डा द्वारा बनाई गई उपविधि से है,
2- ''अधिनियम'' से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।
156 ट1152 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 3- ''नगर पालिका परिषद नवाबगंज'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा से है। 4- ''अधिसूचना'' से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।
5- ''विहित अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।
6- शुल्क का तात्पर्य विभिन्न उपविधि में वर्णित विविध मदों पर लगाये गये विज्ञापन शुल्क से है। 7- नगर पालिका क्षेत्र से तात्पर्य नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा की सीमा के अन्र्तगत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।
8- नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-घ के खण्ड-1 के उपखण्ड (क) के अधीन व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अधीन गठित नगर पालिका से है। 9- सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसी जगह से है, जो किसी की निजी सम्पत्ति न हो और आम जनता के उपयोग, उपभोग के लिये खुला हो। चाहे ऐसी जगह नगर पालिका में निहित हो अथवा नहीं।
10- संक्रमित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो नगर पालिका के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं।
लेकिन वर्तमान में निकाय के आबादी क्षेत्र में प्रसार होने के कारण ऐसे क्षेत्रों मेें नागरिकों को मूलभूत सुविधायें जैसे- सडक, नाला-नाली आदि का निर्माण, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, पर भी यह उपविधि लागू समझी जायेंगी।
11- अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से तात्पर्य निकाय नवाबगंज की जनता द्वारा चुने गये अध्यक्ष से है। 12- अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।
13- प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निकाय के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय से है।
14- प्रशासक से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा के लिए प्रशासक के पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी से है।
15- लेखाकार/लेखा लिपिक से तात्पर्य शासन के आदेश के अनुक्रम निकाय में नियुक्त किये गये लेखाकार/लेखा लिपिक से है।
16- कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से तात्पर्य नगर पालिका में इन पदों पर कार्यरत कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से है।
17- पटल प्रभारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा में अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किये गये पटल प्रभारी से है।
18- अन्य बातों के रहते हुए अगर किसी शब्द की परिभाषा उपविधि में प्रसारित नही है, तब उसका अर्थ नगरपालिका अधिनियम में दी गई परिभाषा से लिया जायेगा।
19- ''नगर पालिका सेवक'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पालिका से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो,
20- ''ठेकेदार'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने सीलबन्द निविदा देकर या सरेआम बोली लगाकर ठेके को वसूलने का नगर पालिका से एक अधिकार प्राप्त किया हो।
संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति
1- नगर पालिका परिषद नवाबगंज, गोण्डा की विज्ञापन शुल्क उपविधि 2023-24 कहलायेगी। जो निकाय के अधिसूचित क्षेत्र एवं संक्रमित क्षेत्र में राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 11532- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्रावधान इस उपविधि पर प्रभावी होंगे।
3- इस उपविधि के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।
4- नगर पालिका के बोर्ड द्वारा दो तिहाई बहुमत से और उस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय से ली गई सहमति द्वारा इस नियमावली के नियम व शर्तों तथा शुल्क की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है जो नियमावली पर प्रभावी होगा लेकिन नियमावली के प्रभाव क्षेत्र में कमी करने एवं शुल्क में कमी करने का कोई भी स्वीकृत प्रस्ताव/सहमति नियमावली पर प्रभावी नहीं होगा।
उपविधि की दरें
1- नगर पालिका परिषद की सीमा के अन्दर अथवा संक्रमित क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी कम्पनी फर्म अपने विज्ञापन के द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर ग्लोसाईन/साईन बोर्ड वाल पेंन्टिग, बैनर, कटआउट, विज्ञापन पर बोर्ड पोस्टर, हैण्ड बिल लगायेगा उसे नगर पालिका से या नगर पालिका द्वारा नामित ठेकेदार से अनुमति लेकर ही लगाना होगा और उसका भुगतान नगर पालिका को सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
2- विज्ञापनदाता विज्ञापन का प्रचार प्रसार ऐसे स्थानों को करेंगे ताकि कम्पनी, के प्रचार-प्रसार से मर्ज स्थान ऐतिहासिक स्थल की सूचना पर या अन्य किसी कम्पनी के प्रचार-प्रसार हेतु लगाये गये धारा (21) में प्रकाशित ग्लोसाईन आदि का विलुप्तिकरण न हो।
3- विज्ञापनदाता अपने आवेदन में एक सप्ताह पूर्व विज्ञापन का साइज, प्रकार आकार एवं समय सहित देगा तथा उपविधि में वर्णित शुल्क जमा करेगा।
4- विज्ञापन की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता आवेदन करके विज्ञापन अवधि बढायेगा। यदि 30 दिन के अन्दर विज्ञापनदाता ऐसा नही करता है, जो उपनियम की धारा 2 में प्रकाशित ग्लोसाईन को नगर पालिका या नगर पालिका द्वारा नामित ठेकेदार जब्त कर सकता है।
5- ग्लोसाईन बोर्ड आदि केवल सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर ही लगाये जायेंगे। भले ही ये स्थान नगर पालिका की सीमा के अन्दर किसी भी अन्य विभाग के हों।
6- नगर पालिका प्रत्येक वर्ष के फरवरी-मार्च के माह में विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु एक वर्ष के लिए ठेका भी उठा सकती है। यह ठेका सील बन्द निविदा/कुटेशन के माध्यम से उठाया जायेगा।
7- ठेका प्राप्तकर्ता ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा ठेके का समस्त धन एकमुश्त स्वीकृति के दिनांक के सात दिन के अन्दर जमा करना होगा।
8- विज्ञापन केवल निकाय द्वारा निर्धारित स्थ्लों पर ही लगाया जायेगा। इससे हटकर अन्य स्थान पर लगाया गया कोई भी विज्ञापन अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आयेगा। जिसे निकाय कभी भी बिन पूर्व सूचना के हटा सकती है या इसके लिए ठेकेदार को निर्देशित कर सकती है।
9- विज्ञापन शुल्क की दरें-
(1)- दुकानों के नाम के साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से अन्य किसी चीज का ग्लोसाईन/साईन बोर्ड लगाकर लिए जा रहे विज्ञापन के रु0 50.00 प्रति फिट प्रति वर्ष की दर से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी।
(2)- वाल पेन्टिग रु0 240.00 प्रति वर्ग फिट वार्षिक
(3)- बैनर 20 वर्ग फिट रु0 10.00 प्रतिदिन।
(4)- साईन बोर्ड/ग्लोसाईन बोर्ड (केवल कम्पनियों के लिए) रु0 60.00 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष।
(5)- कटाउट विज्ञापन एक नग रु0 30.00 प्रति वर्ष।
1154 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8(6)- बोर्ड पोस्टर रु0 400.00 प्रति सैकडा़ प्रति बार।
(7)- पोस्टर/हैण्ड बिल रु0 200.00 प्रति सैकडा़ प्रति बार।
10- शुल्क मुक्त सूची- दुकानों के सूचक, राजकीय एवं शासकीय तथा राष्ट्रीय पर्वो पर राजकीय विभागों/सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा लगाये गये विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन शुल्क से मुक्त होंगे।
दण्ड
दण्ड उपविधि का उल्लंघन उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 रु0 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो। रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा।
सत्येन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, गोण्डा।
कार्यालय, नगर पंचायत कुण्डा, प्रतापगढ़
उपविधि
02 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 302/न0पं0कुण्डा-2024-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा नगर एवं नागरिक हितो को ध्यान में रखते हुए अपने सीमान्तर्गत ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2024 तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगर वासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियाें से पंचायत को अवगत करा सके। जिसमें नगर पंचायत कुण्डा द्वारा विविधकर (शुल्क) की स्वी—त से सम्बन्धित विभिन्न अधिसूचनाए स्थानीय समाचार- पत्रों में पत्र संख्या 206/न0पं0कुण्डा/2024-2025/उप0प्रका0 दिनांक 29 जुलाई, 2024 हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से 15 दिवस के लिए प्रकाशित किया गया था। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 31 मई, 2023 के प्रस्तर संख्या 5 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में स्वी—ती प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
उपविधि
संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ-
(1)- यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
(2)- यह उपविधि नगर पंचायत कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ की सीमा मे लागू होगी।
(3)- यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ में प्रभावी होगी।
परिभाषायें-
(1)- "अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के अध्यक्ष से है।
(2)- "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।
(3)- "नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ से है।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 11551- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-
(1)- नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/लिकर शाप/मार्गों/खुले में कूडा कचरा/गोबर आदि गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500/- प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000/- प्रति प्रकरण।
(2)- किसी स्वामी के मरे हुए हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500 प्रति पशु। तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000/- प्रति पशु।
(3)- किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500/- प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।
(4)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 तथा वाटर पलूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2,000/- रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।
(5)- किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000/- प्रति प्रकरण।
(6)- सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फूटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरूद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरूद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000/- प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000/- (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000/- से 50,000/- रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
(7)- नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होना व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधि—त रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000/- प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500/- की दर से वसूल किया जायेगा।
(8)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड़ पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000/- प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
(9)- गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम, अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000/- प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000/- रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।
(10)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरूषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000/- देय होगा।
(11)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथ्थ—त करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य1156 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते है तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1,000 रु0 की दंर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।
(12)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियाें/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में-सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथ्थ—त करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथ्य—त करते नही पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।
(13)- डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में शुल्क निम्नवत है-
(क)- प्रति घर शुल्क आवासीय 1000 वर्ग फिट तक रु0 30 रु0 1,000 से अधिक रु0 50 प्रतिमाह।
(ख)- व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे की (चाट, समोसा, फल जूस, दुकान, चाय, ठेला तथा फास्ट फूड आदि) शुल्क रु0 150/- प्रतिमाह।
(ग)- रेस्टोरेन्ट, ढाबा, नरसिंगहोम, विवाहघर, मिष्ठान भण्डार, शराब की दुकान आदि। रु0 300 प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।
(घ)- शेष अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान 100/- प्रति माह।
(14)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डो में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
(15)- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये है। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।
बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत है-
1- परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवंं हानिकारक कूड़ें को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।
2- गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
3- सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजी—त संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।
4- परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।
5- परिसर में निकलने वाले मलवों, मिट्टी (Contruction & Demolition waste) का निस्तारण Contruction and Demolition waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवों, मिट्टी फेकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजी—त संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 1157(16)- बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नही करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क, उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
2- फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन-
(1)- हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।
(2)- नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 05/- लिया जायेगा।
(3)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500/- प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000/- प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200/- प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500/- प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।
(4)- नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधि—त तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000/- रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
(5)- नगर पंचायत सीमार्न्तगत समस्त प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिंक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजी—त होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी0-स्लजिंग का कार्य करेंगें, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटरें स्वयं की होगी।
(6)- कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाईसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढ़ों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
(7)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 या मोबाईल नम्बर- 8189078252 पर सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।
(8)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल सलज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के —त्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनकें खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
(9)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिंक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0 रु0 1,000/- अथवा (समय-समय पर माए बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।
(10)- सेप्टिंक टैंक/ओएसएस का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथाः संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंन्ट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वी—त मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के1158 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिंक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।
(11)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये है जिसका पालन करना,करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। निर्देशों का पालन न करने की दशा में केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों .को दर्शित अर्थदण्ड अनुसार दण्डित किया जायेगा।
(12)- कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंच मार्क निम्नवत है-
क्र0 सं0
सेवा का प्रकार मानक लक्ष्य अर्थदण्ड की स्थिति
1 2
3 4
रु0-
1 केयर टेकर का नाम, मो0 नं0, टोयलेट आई0डी0,
200
प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।
2 जल की उपलब्धता
24 घण्टें 200
3 शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल0ई0डी0 500
लाइट एवं हवा हेतु प्रा—तिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा
4 सेप्टिक टेंक/सीवरेज की व्यवस्था समस्त शौचालयों में 500
5 शिकायत निवारण की समय सीमा
24 घण्टें 100
1,000 6 शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लैटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।
समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध
7 दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन
5,000 हेतु रैम्प की उपलब्धता
प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।
500
निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार
8 सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई
200
समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता
9 साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 11591 2
3 4
रु0
10 सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा
200 पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता
समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर
11 शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट
200 लाइट की व्यवस्था
प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर
12 महिला तथा पुरूष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाए। प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक 200
शौचालयों पर महिला तथा पुरूषों हेतु पार्टीशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाए जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।
3- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन-
(1)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डो में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
(2)- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।
(3)- नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू- स्वामि/ संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 या मोबाईल नम्बर-............... पर सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 रु0 1,000/- प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति टीप/प्रति टन 500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।
(4)- यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्को में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा /गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुए जूर्माना धनराशि मु0 रु0 2,000/- वसूल किया जाएगा।
4- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन-
(1)- भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुकवार, 16 मार्च, 206 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।
(2)- 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
157 ट1160 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 (3)- 1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है-
(क)- पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्मलिखित एकल-प्रयोग- प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिकी और उपयोग का निषेध किया गया है।
(ख)- प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैड़ी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी समाग्री आदि।
(ग)- जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रर का भी 1 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जानें पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया. है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।
क्रम सं0 प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल जुर्माना की धनराशि
वस्तुओं की मात्रा
1
2
3
रु0
(क) 1 100 ग्राम तक
1,000
(क) 2 101 ग्राम-500 ग्राम
2,000
(क) 3 501 ग्राम-500 ग्राम
5,000
(क) 4 01 किलोग्राम-05 किलोग्राम
10,000
(क) 5 05 किलोग्राम से अधिक
25,000
(ख) किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/
25,000 कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/ प्रतिष्ठानों /भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेके जाने पर।
(ग) व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/
1,000 कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों/मार्गों नदियों, आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेके जाने पर।
अन्य शुल्क/जुर्माना रु0
क जे0सी0बी0 1,000 प्रति घण्टा ख मोबाइल टॉयलेट 1,500/- प्रतिदिन ग सेफ्टिक टैंक क्लीनर 1,000/- प्रति ट्रिपभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 1161
1 2
घ वाटर टैंकर
च स्काई लिफ्ट छ जन्म/मृत्यु आवेदन पर
ज टावरों की गणना नगर पंचायत कुंडा प्रतापगढ़ द्वारा की जाएगी। जिसकी
3 रु0 350/- प्रतिदिन (3000 ली0) 500/- प्रतिदिन (5000 ली0) 300/- प्रति घण्टा रु0 50/- 21 दिवस के अन्दर व रु0 60/- 21 दिवस से 01 वर्ष, 01 वर्ष के बाद प्रतिवर्ष रु0 100/- की दर से देय होगा। रु0 20,000/- संख्या में कोई कमी अथवा अधिकता प्रमाण सहित पाई जाएगी संस्था व सूची के अनुसार आरोपित शुल्क निर्धारित अवधि में नगर पंचायत कुंडा ले प्रतापगढ़ को संबंधित संस्था अदा करेगा।
झ जो ट्रांसफार्मर जमीन पर फाउंडेशन बना कर रखा गया हो, उस पर शुल्क। रु0 2,000 प्रति
ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ष ट जो ट्रांसफार्मर छोटे आकार का दो खम्भों पर रखा गया हो, उस पर शुल्क। रु0 1,000 प्रति
ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ष रु0 500/- प्रकरण ठ पालतू पशुओं को खुला छोड़े जाने पर ड अन्य जो उपरोक्त में से छूट गया हो। जो नगर पंचायत
कुण्डा द्वारा निधारित किया जाये।
उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नही होगा।
उपरोक्त विषय में वार्षिक शुल्क मध्य मध्य में प्रत्येक 2 वर्ष की बढ़ोतरी करने का अधिकार
अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत का अधिकार होगा।
नगर पंचायत कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बनाये गये उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नही होगा।
दण्ड
यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।
अध्यक्ष,
ह0 (अस्पष्ट)
नगर पंचायत कुण्डा,
प्रतापगढ़।
1162 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8सूचना
SHARAN SHRIVASTAVA अंकित हो गया है जो कि गलत है।
एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
गौरवी शरण निगम, पुत्री डॉ0 सर्वेश निगम, निवासी- छोटी बाजार, बाँदा।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम स्मृति भारती पुत्री भूपेन्द्र भारती है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-4119 7085 9704 में मेरा नाम स्मृति सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम स्मृति भारती पत्नी सुजीत सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सूचना
एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
स्मृति भारती,
पत्नी सुजीत सिंह, पता-करछना, प्रयागराज।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बन्दना (BANDANA) पुत्री शेषनाथ कुशवाहा (SHESHNATH KUSHWAHA) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या-3598 8934 1191 में मेरा नाम बन्दना कुशवाहा ( BANDANA KUSHWAHA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बन्दना (BANDANA) पुत्री शेषनाथ कुशवाहा (SHESHNATH KUSHWAHA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आव्या यादव पुत्री विरेन्द्र कुमार यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं-5820 3327 3403 में उसका नाम साक्षी यादव अंकित हो गया है। जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आव्या यादव पुत्री वीरेन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वंय मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
बन्दना, पुत्री शेषनाथ कुशवाहा, निवासिनी-पूरनहा मिश्र, पोस्ट-किन्नर पट्टी, थाना जटहां बाजार, तहसील पड़रौना, जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश।
सूचना
विरेन्द्र कुमार यादव, पुत्र स्व0 मोहन लाल यादव, नि0-147ए रसूलाबाद प्रयागराज,
सूचना
सूचित हो कि मेरे आधार एवं पैन कार्ड के अनुसार मेरा नाम अनीता पाण्डेय पत्नी अनन्त पाण्डेय है। मेरे शेयर सर्टिफिकेट फोलियो-03333884 में अनीता त्रिपाठी अंकित है जो शादी के पूर्व का नाम है। अब मेरा नाम अनीता पाण्डेय है।
Anita pandey,
W/o Anant pandey,
R/o H.N.C-121,
Indira Nagar lucknow.
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का सही नाम SUDHI SHARAN SRIVASTAVA (सुधि शरण श्रीवास्तव) जो कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टर के अंक-प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23621773) में मेरी माता जी का नाम SUDHIभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 1163 एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
सूचना
उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
पिता का सही नाम शैलेेंद्र कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय
रामपाल शर्मा है जो कि मेरे पिता के आधार कार्ड व पैन
कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल वर्ष 2016
शिव बहादुर सिंह, ग्राम/पोस्ट-मोधा, जिला गाजीपुर, उ0प्र0।
अनुक्रमांक-5080647 व इंटरमीडिएट वर्ष 2018 अनुक्रमांक-
5685112 के अंक पत्र व प्रमाणपत्र में एस0 कुमार अंकित
हो गया है उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति मेरे पिता
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शैलेन्द्र कुमार शर्मा के ही है।
समर्थ शर्मा, पुत्र शैलेंद्र कुमार शर्मा, निवासी शास्त्री कॉलोनी, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री बालाजी कैटिल फीड्स, 15-बी रामनगर कालेानी मोहद्दीपुर, जनपद गोरखपुर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 28 जून, 2023 से श्री टुनाजी पाण्डेय व श्री शिवम रतन एवं श्री शक्ति सुन्दरम जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय निबंधक फम्र्स सोसाइटी एवं चिट्स जनपद गोरखपुर में पत्रावली सं
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
पुत्र का सही नाम देवब्रत मिश्र पुत्र समीर कुमार मिश्र है
जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र
के आधार कार्ड संख्या-9077 3583 8786 में उसका नाम
G- 5153 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 से श्री टुनाजी पाण्डेय उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो गए है। अब उक्त में क्रमशः श्री शिवम रतन एवं श्री शक्ति सुन्दरम जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।
समर कुमार मिश्र अंकित हो गया है जो कि गलत है।
भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवब्रत मिश्र पुत्र
समीर कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।
शिवम रतन, साझेदार, मेसर्स श्री बालाजी कैटिल फीड्स, 15बी, रामनगर कालोनी मोहद्दीपुर, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।
समीर कुमार, पुत्र रमाशंकर मिश्र, ग्राम दुखी का पुरा, मदरामुककुन्दपुर मेजा-प्रयागराज।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
माता का सही नाम रानी सिंह है जो उनके आधार कार्ड,
पैन कार्ड, शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे
हाईस्कूल के अंक प्रमाणपत्र अनुक्रमांक-23298948 में मेेरी
माता का नाम संध्या सिंह अंकित हो गया है जो कि
गलत है।
सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स माँ संतोषी कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्टरी, पंजीकृत कार्यालय ग्राम रहरिया बिसौली रोड जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश साझेदारी विलेख दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 पंजीयन संख्या (बी-14980/444) में मैं वास्तविक साझेदार हूँ। फर्म में कुल 2 साझेदार श्रीमती शिखा रानी पत्नी प्रदीप कुमार तथा ज्योति गुप्ता पत्नी कुलदीप कुमार गुप्ता साझेदार थी। साझेदारों की सहमति से दिनांक 12 अगस्त, 2024 को उक्त फर्म में नए साझेदार कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता को शामिल किया गया है। एक साझेदार1164 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
सूचना
श्रीमती शिखा रानी पत्नी प्रदीप कुमार ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गई है। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म /साझेदारों पर या फर्म का अवकाश ग्रहीत साझेदार पर कोई लेन देन बकाया नही है। अब वर्तमान में उक्त फर्म के दो साझेदार ज्येाति गुप्ता तथा कुलदीप कुमार गुप्ता है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नही है।
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम नारायन एच0 पी0 गैस ग्रामीण वितरक, ग्राम अस्नहरी असनाहारा पो0 दीदाई जनपद सिद्धार्थनगर उ0प्र0 में साझेदारी डीड दिनांक 02 जून 2022 से श्री पंकज सिंह एवं श्रीमती निहारिका सिंह जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फम्र्स सोसाइटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण संख्या-SID/0012919 पर पंजीकृत है। यह की प्रथम साझेदार श्री पंकज सिंह जी को मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 09 जून, 2023 के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दे दी गयी है, जिस कारण उक्त फर्म का समापन विघटन डीड दिनांक 09 जून, 2023 से किया जा रहा है। किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।
साझेदार, ज्योति गुप्ता, पत्नी कुलदीप कुमार गुप्ता, मेसर्स माँ संतोषी कोल्ड स्टोरेज, एवं आइस फैक्टरी, बदायूँ उत्तर प्रदेश।
निहारिका सिंह, मेसर्स ओम नारायन, एच0 पी0 गैस ग्रामीण वितरक, ग्राम अस्नहरी असनाहारा पो0 दीदाई, जनपद सिद्धार्थनगर उ0प्र0।
सूचना
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर0के0 फम्र्स, ग्राम राशिदपुर गढ़ी, पो0 व तहसील
बिजनौर, जिला-बिजनौर पंजीकरण सं0 एम0बी0डी0-4071 नामक फर्म में तीन पार्टनर श्री राम किशन सिंह, श्री रनवीर कुमार सिंह एवं श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह थे। पार्टनर श्री रनवीर कुमार सिंह ने दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को रिटायरमेंट लेकर अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। वर्तमान में फर्म में दो पार्टनर श्री राम किशन सिंह एवं श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह रह गये है। रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की उक्त फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म सर्व श्री कामनी राधेश्याम आई टी फिल्म एण्ड टूरिज्म इण्डस्ट्रीज, रेती का पुल, असकरगंज जनपद गोरखपुर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 से श्रीमती कामनी देवी गुप्ता, श्री राजेश कुमार गुप्ता व श्रीमती पूनम गुप्ता एवं श्री राजल गुप्ता जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फम्र्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली सं0 G-4486 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्रीमती कामनी देवी गुप्ता एवं श्री राजल गुप्ता जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो गए है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री राजेश कुमार गुप्ता एवं श्रीमती पूनम गुप्ता जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।
राम किशन सिंह, पार्टनर, मेसर्स आर0के0 फम्र्स, ग्राम राशिदपुर गढ़ी, पो0 व तहसील बिजनौर, जिला-बिजनौर।
राजेश कुमार गुप्ता, साझेदार, सर्व श्री कामनी राधेश्याम आई टी फिल्म, एण्ड टुरिज्म इण्डस्ट्रीज, रेती का पुल, असकरगंज जनपद गोरखपुर उ0प्र0।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) 1165सूचना
एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
मोहम्मद गुलरेज, पुत्र मो0 इजहारूल हक, निवासी-538के/586 तुलसी पुरम्, जमा मस्जिद निराला नगर, लखनऊ, उ0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''जगदम्बा वूड इंडस्ट्रीज'', पता-अपो0 शुगर मिल हल्दौर रोड, चांदपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनाक 01 जुलाई, 2024 को कुशाग्र वैश्य पुत्र श्री पंकज वैश्य निवासी मौहल्ला कटारमल चांदपुर, जिला बिजनौर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री पंकज वैश्य, श्रीमती ममता वैश्य व श्री कुशाग्र वैश्य हो गये है।
सूचना
पंकज वैश्य, पार्टनर, मेसर्स ''जगदम्बा वूड इंडस्ट्रीज'',
पता-अपो0 शुगर मिल हल्दौर रोड, चांदपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0)।
सूचना
सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जनता
ट्रान्सपोर्ट, ग्राम-जोकवा बाजार, पो0-लाला गुरूवलिया,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम रजनी अवस्थी पुत्री उमाशंकर अवस्थी था जो शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज है विवाह पश्चात मैने अपना नाम रजनी अवस्थी से बदलकर रजनी गुप्ता रख लिया था जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, व मेरे पासपोर्ट में अंकित है। अब मैंने अपने नाम के साथ अपने पति का सरनेम लगाकर अपना नाम रजनी विजय भुर्जी रख लिया है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं पूर्ण की है। मुझे अब रजनी विजय भुर्जी पत्नी विजय कुमार भुर्जी के नाम से जाना व पहचाना जाय।
जनपद-कुशीनगर में साझेदारी डीड दिनांक 19 जून 2007 को सहायक निबन्धक, फम्र्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
रजनी विजय भुर्जी, निवासी 368/बी0एल0, 2/31, लकड़मण्डी, थाना-सआदतगंज, लखनऊ।
जनपद-गोरखपुर में पार्टनर क्रमशः श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामजीत जायसवाल एवं श्री नथुनी सिंह पुत्र श्री जद्दू सिंह थे, जो कि सहायक निबन्धक, फम्र्स सोसाइटीज
एवं चिट्स, जनपद-गोरखपुर में रजिस्ट्रेशन संख्या
जी-2101 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में श्री गौरव कुमार
सूचना
जायसवाल पुत्र श्री राजेश कुमार जायसवाल, ग्राम-
जोकवा बुजुर्ग, जनपद-कुशीनगर, साझेदारी डीड दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 से शामिल हो गये हैं। किसी का कोई लेन देन बकाया नही है।
राजेश कुमार
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम विजय कुमार पुत्र बिंदा प्रसाद व मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट में मेरा नाम विजय कुमार भुर्जी अंकित है। उपर्युक्त विजय कुमार पुत्र बिंदा प्रसाद एवं विजय कुमार भुर्जी पुत्र बिंदा प्रसाद गुप्ता दोनों नाम मेरे ही हैं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औचारिक्ताएं स्वयं पूर्ण की है। मुझे अब विजय कुमार भुर्जी पुत्र बिंदा प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।
विजय कुमार भुर्जी, निवासी 368/बी0एल0, 2/31, लकड़मण्डी, थाना-सआदतगंज, लखनऊ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहम्मद गुलरेज है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाई स्कूल के अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक-23238078) में मेरा नाम गुलरेज अहमद अंकित हा गया है, जो कि गलत है।
1166 उार प्रदेश गजट, 30 नवम्बर, 2024 ई0 (अग्रहायण 09, 1946 शक संवत्) [ भाग 8सूचना
NOTICE
BE IT known to all that in some of my
records, my name has been inadvertently
recorded as Zubaida Khatoon but my real name
for all future Purposes is Zubaida Shaikh, W/o
Mohammad Aslam, R/o Flat No. 1103, Samiah
Melrose Avenue, Vrindavan Yojana Lucknow.
Zubaida Shaikh.
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 अमित गैस एजेन्सी 118/241 कौशलपुरी, कानपुर दिनांक 22 जून, 2012 को प्रारम्भ की गई थी। फर्म में अमित पाण्डेय पुत्र श्री शिरीश पाण्डेय निवासी 2/70, त्रिवेणी नगर, मीरपुर कैन्ट, कानपुर एवं अतुल त्रिपाठी पुत्र श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी एच0आइ0जी0 16, डब्लू 2, बसन्त विहार, विवेकानन्द विहार, नौबस्ता कानपुर साझीदार थे। प्रियंका त्रिपाठी पत्नी श्री अतुल त्रिपाठी निवासी एच0आइ0जी0 16, डब्लू 2, बसन्त विहार, विवेकानन्द विहार, नौबस्ता कानपुर दिनांक 10 अगस्त को सम्मिलित हुई है।
अतुल त्रिपाठी, साझेदार, मे0 अमित गैस एजेन्सी 118/241, कौशलपुरी, कानपुर।
पी0एस0यू0पी0-35 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।