रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)
खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक संवत्) [संख्या 52
विषय-सूची
हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।
विषय पृष्ठ संख्या
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0
3075 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश 257-258 975 975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश
955-962
भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
975
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
1500
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 949-998
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट
के अभिनिर्णय
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के
अभिनिर्णय
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण .. 975
भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का
क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका
परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत,
खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय)
भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि 1241-1260 975
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425 तथा खण्ड घ-जिला पंचायत .. 975
142 क956 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
संस्कृति विभाग
प्रथम अधिसूचना
06 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 7401/चार-2023-उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषाें का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं-
अनुसूची
राज्य जिला तहसील और
क्षेत्रफल सीमाएं क्र0 सं0
ग्राम
स्मारक /स्थान का नाम
संरक्षण के
अधीन लिये
जाने वाली
राजस्व गाटा
सं0
1 2 3 4 5 6 7 8
हेक्टेयर
3710 0.2970 उत्तर-राजस्व गाटा संख्या रायबरेली ग्राम/परगना-
1 उत्तर प्रदेश
3710 का शेष भाग।
खानम माह परवर का मकबरा
दक्षिण-राजस्व गाटा संख्या 3710 का शेष भाग।
ऊँचाहार /सलोन, तहसील- ऊँचाहार
पूर्व-राजस्व गाटा संख्या 3710 का शेष भाग।
पश्चिम- राजस्व गाटा संख्या 3710 का शेष भाग।
सूचना
उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचि, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, मथुरा
को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।
आज्ञा से,
राकेश चन्द्र शर्मा,
विशेष सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 957SANSKRITI DEPARTMENT
The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 7401/Four-2023 Dated December 06, 2023 for general Information.
NOTIFICATION
December 06, 2023
No. 7401/Four-2023–In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.
Schedule
SI. State District Tehsil and Name of the Revenue Area Boundaries No.
Village Monument- Plots to
Sites be taken
under
protection
1 2 3 4 5 6 7 8
Hectare
1 Uttar Raebareli Village/Sub Tomb of 3710 0.2970 North-Remaining
portion of Revenue Pradesh
division- Khanum
plot number 3710.
Unchahar Mah Parvar
Salon Tehsil-
South-Remaining
portion of Revenue Unchahar
plot number 3710.
East-Remaining
portion of Revenue
plot number 3710.
West-Remaining
portion of Revenue
plot number 3710.
Intimation
Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Agra within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.
By order,
Rakesh Chandra Sharma,
Special Secretary
958 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1संस्कृति विभाग
प्रथम अधिसूचना
06 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 7402/चार-2023-उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषाें का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं-
अनुसूची
क्र0 राज्य जिला तहसील और स्मारक संरक्षण के क्षेत्रफल सीमाएं सं0
ग्राम
/स्थान अधीन लिये
का नाम जाने वाली
राजस्व गाटा
सं0
1 2 3 4 5 6 7 8
हेक्टेयर
1 उत्तर
अक्रूर 305मि0 0.0360 उत्तर-पक्की सड़क मथुरा ग्राम-धौरैरा
प्रदेश
मन्दिर
बांगर, (वृन्दावन)
306 0.1380 दक्षिण-हायानन्द गोचर भूमि तहसील-सदर
307 0.0200 पूर्व-मकान वीर सिंह
पश्चिम-जमीन किशन सिंह
0.194
आदि
सूचना
उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, मथुरा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।
आज्ञा से, राकेश चन्द्र शर्मा, विशेष सचिव।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 959SANSKRITI DEPARTMENT
The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 7402/Four-2023 Dated December 06, 2023 for general nformation.
NOTIFICATION
December 06, 2023
No. 7402/Four-2023–In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.
Schedule
SI. State District Tehsil and Name of the Revenue Area Boundaries No.
Village Monument- Plots to
Sites be taken
under
protection
1 2 3 4 5 6 7 8
Hectare
North-Pakki Road 1 Uttar Mathura Village-
Akrur 305 Mi 0.0360
Pradesh
Dhauraura Mandir
South-Hayanand
306 0.1380
Bangar,
Gochar Bhumi.
307 Mi 0.0200
(Vrindavan)
East-House of Veer Tehsil-Sadar
Singh
0.194
West-Land of Kishan
Singh and others
Intimation
Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Mathura within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.
By order,
Rakesh Chandra Sharma,
Special Secretary.
960 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1संस्कृति विभाग
प्रथम अधिसूचना
06 दिसम्बर, 2023 ई0
सं0 7403/चार-2023-उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषाें का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं-
अनुसूची
क्र0 राज्य जिला तहसील और स्मारक संरक्षण के क्षेत्रफल सीमाएं सं0
ग्राम /स्थान का अधीन लिये
नाम जाने वाली
राजस्व गाटा
सं0
1 2 3 4 5 6 7 8
हेक्टेयर
1 उत्तर आगरा विकास बादशाही बाग 799 8.711 चारो ओर से बाऊन्ड्रीवाल से प्रदेश
घिरा है। सीमाओं के साथ गाटा खण्ड-
संख्या-763, 765, 768, 773, फतेहाबाद
795, 796, 801, 805, 806, 808,
809 एवं 810 विद्यमान है।
2 '' '' '' बारादरी/
गाटा संख्या-340, 425, 428,
छतरी, हाथी
429, 430/2, 431 एवं 432
घाट
राजस्व गाटा संख्या 430 की
सीमा निर्धारित करते है।
(क) हाथीघाट
430/1 1.602
(तालाब)
(ख) बारादरी
चारो ओर से आबादी से घिरा
99/4 1.486
एवं छतरी
है।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 961सूचना
उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन,
संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखन, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर,
कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, आगरा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल
उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के
भीतर प्राप्त होगीं।
आज्ञा से, राकेश चन्द्र शर्मा, विशेष सचिव।
SANSKRITI DEPARTMENT
The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification
No. 7403/Four-2023 Dated December 06, 2023 for general Information.
NOTIFICATION
December 06, 2023
No. 7403/Four-2023–In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.
Schedule
SI. State District Tehsil and Name of the Revenue Area Boundaries No
Village Monument- Plots to
sites
be taken
under
protection
1 2 3 4 5 6 7 8
Hectare
1 Uttar Agra Fatehabad Badshahi
799 8.711 It is surrounded by
Boundary wall on all Pradesh
Bagh
sides. Revenue Plot
Numbers of Boundary
are 763, 765, 768,
773, 795, 796, 801,
805, 806, 808, 809
and 810.
962 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1 1 2 3 4 5 6 7 8Hectare
Revenue Plot No. 340, 2 Do Do Do Baradari/
425, 428, 429, 430/2,
Chhatari,
431 and 432
Hathi Ghat
determine the extent
(a) Hathi Ghat
of Revenue Plot
430/1 1.602
(Talab)
Number 430/1
It is Surrounded by
(b) Baradari
Population on all
and Chhatri
Sides.
99/4 1.486
Intimation
Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the
Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology
Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Agra within one month from the date of the pasting
of this notification on the monument.
By order,
Rakesh Chandra Sharma,
Special Secretary.
पी0एस0यू0पी0-39 हिन्दी गजट-भाग 1-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक संवत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।
जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज
लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लो0नि0वि0, प्रयागराज
प्रारूप-18
नियम-20 का उपनियम (2)
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
अधिसूचना
30 नवम्बर, 2024 ई0
सं0 337/आठ-वि0मि0-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/प्रयागराज-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि (अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज) (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील सोरांव के ग्राम बहमलपुर, (फोरलेन मार्ग), में प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता है।
1- डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर/उपजिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
2- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।
136 ख950 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
अनुसूची
क्र0सं0 जिला तहसील ग्राम गाटा संख्या अर्जित क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर 1 प्रयागराज सोरांव बहमलपुर 579 मि0 0.0004 (भूमिधरी) 2 571ख 0.0024 (भूमिधरी) 3 576 0.0050 (भूमिधरी) 4 572 0.0022 (भूमिधरी) 5 613 0.0110 (भूमिधरी) 6 859 0.0410 (भूमिधरी/शासकीय) 7 858 0.0420 (भूमिधरी/शासकीय) 8 860 मि0 0.0004 (भूमिधरी/शासकीय) 9 860 0.0035 (भूमिधरी/शासकीय) 10 860 मि0 0.0054 (भूमिधरी/शासकीय)
योग. . 0.1133
3- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीय, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाये करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं। 4- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 07 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
5- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।
रविन्द्र कुमार माँदड़, समुचित सरकार/कलेक्टर, प्रयागराज।
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, PRAYAGRAJ
FORM-18
[Sub-rule (2) of rule 20]
PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR [Under sub-section (1) of section 11 of the Act]
NOTIFICATION
November 30, 2024
No. 337/8-Vi.Mi.-SLAO(J.O.)PRG–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government ofभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 951 Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) on the report/proposal dated 29.11.2024 sent by Executive Engineer, Construction Division-4(Ku.Me.) P.W.D. Prayagraj, is satisfied that Area of 0.1133 Hect. in village Bahmalpur, Tehsil-Soranv, District Prayagraj of land is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose).
1- The Deputy Collector/Assistant Collector, Soranv, Prayagraj is appointed as Administrator for the purpose of rehabilation and resettlement of the project affected families.
2- There fore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.
SCHEDULE
Land Details
Sr. No. District Tehsil Village Plot No. Area to be acquired (in hect.) 1 2 3 4 5 6
Hectares 1 Prayagraj Soranv Bahmalpur 579 Mi 0.0004 (Private) 2 571 Kha 0.0024 (Private) 3 576 0.0050 (Private) 4 572 0.0022 (Private) 5 613 0.0110 (Private) 6 859 0.0410 (Private/Govt.) 7 858 0.0420 (Private/Govt.) 8 860 Mi 0.0004 (Private/Govt.) 9 860 0.0035 (Private/Govt.) 10 860 Mi 0.0054 (Private/Govt.)
Total . . 0.1133
3- The Governor is also pleased to authorised the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, Take levels of any land, dig or sub-soil into the sub- soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.
4- Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 07 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector/ SLAO(J.O.) Prayagraj.
5- Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector Prayagraj.
Ravindra Kumar Mander,
Appropriate Government/Collector,
Prayagraj.
952 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-ककार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज
लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-4 (कु0मे0), लो0नि0वि0, प्रयागराज
प्रारूप-19
नियम-27 का उपनियम (1)
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
[(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]
अधिसूचना
13 दिसम्बर, 2024 ई0
सं0 354/आठ-वि0मि0-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/प्रयागराज-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील सोरांव के ग्राम बहमलपुर, (फोरलेन मार्ग), में प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 337/आठ-वि0मि0-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज, दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दैनिक समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''अमर उजाला'' में दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। उप जिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।
अधिसूचना की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नही है। ऐसी दशा में पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।
राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन जिला प्रयागराज के कलेक्टर को इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर भूमि राज्य सरकार में समाहित होकर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कु0मे0), लो0नि0वि0, प्रयागराज को निर्माण हेतु हस्तगत करें।
अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
क्र0सं0 जिला तहसील ग्राम गाटा संख्या अर्जित क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर-
1 प्रयागराज सोरांव बहमलपुर 579 मि0 0.0004 (भूमिधरी)
2 '' '' '' 571ख 0.0024 (भूमिधरी)
3 '' '' '' 576 0.0050 (भूमिधरी)
4 '' '' '' 572 0.0022 (भूमिधरी)
5 '' '' '' 613 0.0110 (भूमिधरी)
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 953
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर-
6 '' '' '' 859 0.0410 (भूमिधरी/शासकीय) 7 '' '' '' 858 0.0420 (भूमिधरी/शासकीय) 8 '' '' '' 860 मि0 0.0004 (भूमिधरी/शासकीय) 9 '' '' '' 860 0.0035 (भूमिधरी/शासकीय) 10 '' '' '' 860 मि0 0.0054 (भूमिधरी/शासकीय)
योग. . 0.1133
अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि का विवरण)
जनपद तहसील परगना ग्राम भूखण्ड सं0 पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर-
प्रयागराज सोरांव शून्य शून्य शून्य शून्य
कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
[(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज (आपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील सोरांव के ग्राम बहमलपुर, (फोरलेन मार्ग), में प्रस्तावित भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 337/आठ-वि0मि0-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)प्रयागराज, दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है-
अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नही है। ऐसी दशा में पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।
रविन्द्र कुमार माँदड़, कलेक्टर, प्रयागराज।
954 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कPUBLIC WORKS DEPARTMENT, PRAYAGRAJ
Form-19
[Sub-rule (1) of the Rule 27]
Declaration By Appropriate Government/Collector
Under Sub-Section(1) of Section 19 of the Act
NOTIFICATION
December 13, 2024
No. 354/8-Vi.Mi.-SLAO(J.O.)PRG–Whereas Preliminary Notification No. 337/8-Vi.Mi.- S.L.A.O.(J.O.) PRG, Dated 30.11.2024 was issued under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), in respect of Area of 0.1133 Hect. in village Bahmalpur, Tehsil-Sorawn, District Prayagraj of land is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose) through Executive Engineer, Construction Division-4(ku.Me.), P.W.D., Prayagraj U.P. and lastly published on daily news paper "Daink Jagran" & "Amar Ujala" dated 05.12.2024. The Deputy Collector /Assistant Collector, Sorawn, Prayagraj was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.
After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose) तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नही है। ऐसी दशा में पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।
The Governor is further pleased under sub-section (2) of Section 19 of the Act, land is vested in Government of Uttar Pradesh/Executive Engineer, Construction Division-4(ku.Me.), P.W.D., Prayagraj U.P. and direct the Collector of Prayagraj to give possession of the said acquired land within seven days.
SCHEDULE-A
(Land under Proposed Acquision)
Sr. No. District Tehsil Village Plot No. Area to be acquired (in hect.)
1 2 3 4 5 6
Hectares
1 Prayagraj Soranv Bahmalpur 579 Mi 0.0004 (Private)
2 " " " 571 Kha 0.0024 (Private)
3 " " " 576 0.0050 (Private)
4 " " " 572 0.0022 (Private)
5 " " " 613 0.0110 (Private)
6 " " " 859 0.0410 (Private/Govt.)भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 955 1 2 3 4 5 6 Hectares
7 " " " 858 0.0420 (Private/Govt.) 8 " " " 860 Mi 0.0004 (Private/Govt.) 9 " " " 860 0.0035 (Private/Govt.) 10 " " " 860 Mi 0.0054 (Private/Govt.)
Total . . 0.1133
SCHEDULE-B
(Land identified as Settement Area for displaced Families)
Sr. No. District Tehsil Village Plot No. Area to be acquired
1 2 3 4 5 6
Hectares
1 Prayagraj Soranv Zero Zero Zero
NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR
(Under Sub-section 19 of the Act)
By the order of declaration made under Government notification No. 337/8-Vi.Mi.-S.L.A.O. (J.O.)PRG, Dated 30.11.2024 , for Area of 0.1133 Hect. in village Bahmalpur, Tehsil-Sorawn, District Prayagraj of land is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose). through Executive Engineer, Construction Division-4(ku.Me.), P.W.D., Prayagraj U.P., I hereby published he declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilation and Resettlement scheme is given below :
अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नही है। ऐसी दशा में पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।
Ravindra Kumar Mander,
Collector, Prayagraj.
956 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कजनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
कार्यालय, जिलाधिकारी, कौशाम्बी
प्रारूप-1
नियम-3 का उपनियम (1)
समाजिक समाघात निर्धारण का प्रारम्भिक अधिसूचना एस0आई0ए0
अधिसूचना
26 नवम्बर, 2024 ई0
सं0 390/आठ-वि0कु0-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)प्रयागराज/2024-राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वार्ड स्तर के सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन किया जायेगा-
1 अपेक्षक निकाय का नाम अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी।
2 प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य कौशाम्बी पर्यटक स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से
जोड़ने संबंधी फोरलेन मार्ग के निर्माण हेतु।
3 संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया
जायेगा
AGRIMAA and Conter for Indian Bamboo Resource and Technology, D-152 Third Floor, Street No. 15, Vinod Nagar, New Delhi.
4 संगठन का सम्पर्क विवरण राजेश कुमार, परियोजना समन्वयक मो0 नं0- 8826978266 भूमि का विवरण-
क्र0सं0 जिला तहसील ग्राम गाटा संख्या प्रस्तावित
अर्जित क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर 1 कौशाम्बी चायल कसेंदा 94 0.0034 2 92 0.0046 3 102 0.0076 4 142 0.0040 5 143 0.0138 6 176 0.0084 7 176क 0.0084 8 178 0.0154 9 181 0.0046भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 957 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर
10 कौशाम्बी चायल कसेंदा 182 0.0080 11 179 0.0159 12 180 0.0059 13 172 0.0030 14 148 0.0155 15 147 0.0143 16 91 0.0142
कुल क्षेत्रफल . . 0.1470
01 फतेहपुर शहावपुर 349 0.0238 02 371 0.0112 03 403ख 0.0039 04 465 0.0077 05 466 0.0077 06 170 0.0260 07 फतेहपुर शहावपुर 459 0.0066 08 470 0.0260 09 471 0.0150 10 530क 0.0050 11 617ग 0.0027 12 464 0.0420 13 467 0.0100 14 468 0.0302 15 502 0.0150 16 503 0.0047 17 504 0.0037 18 573 0.0120 19 403 0.0399 20 403क 0.0038 21 654क 0.0006 22 483 0.0020
137 ख958 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर
23 कौशाम्बी चायल फतेहपुर शहावपुर 499 0.0070 24 481 0.0081 25 524 0.0040 26 527 0.0020 27 528 0.0020 28 611 0.0040 29 314ख 0.0046 30 616क 0.0196 31 617ख 0.0074 32 964 0.0020 33 654ख 0.0012 34 620 0.0017 35 959 0.0154 36 465क 0.0037 37 965ख 0.0183 38 966ख 0.0068 39 969ख 0.0024 40 967ख 00.0110 41 966क 0.0113 42 967क 0.0112 43 969क 0.0166 44 971 0.0098 45 976 0.0130 46 984 0.0130 47 972 0.0064 48 531 0.0040 49 532 0.0016 50 975 0.0320 51 974 0.0096 52 973 0.0320भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 959 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
53 कौशाम्बी चायल फतेहपुर शहावपुर 977 0.0140
54 978क 0.0304
55 978ख 0.0077
56 979ख 0.0080
57 '979ग 0.0176
58 978ग 0.0094
59 479 0.0270
60 480 0.0400
61 982 0.0070
62 983 0.0115
63 979क 0.0234
64 642क 0.0105
65 642ख 0..0105
66 616ख 0.0028
67 618क 0.0114
68 615ख 0.0138
69 648 0.0042
70 649 0.0098
71 651 0.0052
72 652 0.0056
73 653 0.0112
74 404 0.0399
कुल क्षेत्रफल 0.8916
01 मखऊपुर 185मि 0.0160
02 185मि 0.0410
03 185मि 0.0160
04 187मि 0.0160
05 187मि 0.0100
06 189 0.0150
960 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
07 कौशाम्बी चायल मखऊपुर 190 0.0590 08 191 0.0034 09 194 0.0009 10 195मि 0.0009 11 195मि 0.0120 12 195मि 0.0015 13 231 0.0290 14 232मि 0.0730 15 232मि 0.0020 16 235 0.0030 17 240 0.0310 18 243मि 0.0003 19 243मि 0.0202 20 243मि 0.0003 21 243मि 0.0003 22 277 0.0060 23 280मि 0.0160 24 280मि 0.0160 25 291मि 0.0038 26 291मि 0.0037 27 291मि 0.0005 28 293 0.0300 29 294 0.0090 30 296मि 0.0132 31 296मि 0.0181 32 548मि 0.0590 33 548मि 0.0450 34 549मि 0.0440 35 565मि 0.0320 36 565मि 0.0320भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 961 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
37 कौशाम्बी चायल मखऊपुर 566मि 0.0170 38 566मि 0.0265 39 566मि 0.0110 40 568 0.0041 41 570 0.0074 42 572 0.0087 43 573 0.0420 44 636 0.0390 45 637 0.0067 46 640 0.0092 47 640 0.0024 48 651 0.0320 49 678 0.0560 50 978/943 0.0340 51 680 0.0220 52 702 0.0030 53 778 0.0400 54 782 0.0175 55 783मि 0.0085 56 783मि 0.0038 57 784 0.0060 58 785 0.0220 59 786 0.0190 60 787 0.0160 61 788मि 0.0135 62 788मि 0.0620 63 788मि 0.0025
कुल क्षेत्रफल 1.2109
01 पेरई 630 0.0648 02 629 0.0720962 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर 03 कौशाम्बी चायल पेरई 628 0.0880 04 627क एवं ख 0.0400 05 626 0.0114 06 625 0.0040 07 624 क से झ तक 0.0480 08 607 क से ग तक 0.0030 09 604 क से ग तक 0.0224 10 603 क से ग तक 0.0336 11 602 क से घ तक 0.0168 12 390 क से घ तक 0.0042 13 388 क से घ तक 0.0018 14 388 क से घ तक 0.0010 15 379 क से ङ तक 0.0912 16 378 0.0312 17 254 क से थ तक 0.0352 18 253 क एवं ख 0.0098 19 274 क से घ तक 0.0007 20 285 क एवं ख 0.0570 21 287 0.0036 22 288 0.0006 23 249क 0.0200 24 249 ख एवं घ 0.1000 25 250 0.0532 26 208 क से घ तक 0.0154 27 207ख 0.0112 28 206 0.0238 29 192 0.0042 30 190 0.0084 31 176 क से ङ तक 0.0140 32 100ख 0.0010भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 963 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर 33 कौशाम्बी चायल पेरई 100क 0.0084 34 99 क से तक 0.0196 35 98 0.0098 36 97क, ख 0.0098 37 87 0.0070 38 86 0.0014 39 85 0.0014 40 84 0.0171 41 83 क से ङ तक 0.0100 42 82 0.0042 43 79ग 0.0023 44 79 क से ग तक 0.0217 45 70 0.0063 46 69 क से च तक 0.0090 47 177 0.0272
कुल क्षेत्रफल . . 1.0467
01 कोटिया 133 0.0138 02 169 0.312 03 180 0.0110 04 181 0.0090 05 182 0.0225 06 191 0.0108 07 201 0.0165 08 206 0.0153 09 218 0.0319 10 224 0.0342 11 225 0.0252 12 291 0.0450 13 293 0.0216 14 313 0.0126964 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
15 कौशाम्बी चायल कोटिया 314 0.0225 16 315 0.0178 17 317 0.0045 18 319 0.0054 19 345 0.0189 20 122/1 एवं 2 0.0252 21 135 0.0589 22 163/1 0.0027 23 171/2 0.0250 24 172मि 0.0202 25 172मि 0.0202 26 175मि 0.0360 27 175मि 0.0360 28 178 0.0020 29 178/1 0.0143 30 178/2 0.0162 31 184/1 0.0072 32 185/1, 2, 3 0.0315 33 188/1, 2 0.0162 34 188/1, 2 0.0180 35 193/1 0.0032 36 196/1, 2, 3 0.0315 37 200/1 0.0009 38 200/2 0.0018 39 207/1 0.0135 40 207/2 0.0135 41 207/3 0.0036 42 216/1 0.045 43 219/1 0.0027 44 223/1 0.0045भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 965 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
45 कौशाम्बी चायल कोटिया 226/1 0.0045 46 226/2 0.0045 47 227/3 0.0405 48 287/1 0.0135 49 287/2 0.0180 50 316/1 0.0090 51 316/2 0.0099 52 318/1 0.0054 53 318/2 0..0126
कुल क्षेत्रफल . . 1.2056
01 अमिरसा 51 0.0140 02 60 0.0144 03 81 0.0120 04 87 0.0023 05 90 0.0210 06 49 क एवं ख 0.0300 07 45 0.0259 08 47 0.0033 09 44 0.0038 10 43 0.0186 11 40 0.0066 12 32 0.0042 13 30 0.0073 14 15 0.0114
कुल क्षेत्रफल . . 0.1748
138 ख966 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर
01 कौशाम्बी चायल डहिया 84 0.01126 02 96 0.0297 03 98 0.0063 04 99 0.0243 05 103 0.0171 06 117 0.0138 07 118 0.0004 08 126 0.0288 09 127 0.0126 10 128 0.0110 11 128 0.0148 12 138 0.0023 13 281 0.0112 14 282 0.0093 15 444 0.0085 16 472 0.0117 17 473 0.0073 18 474 0.़0319 19 476 0.0171 20 477 0.0279 21 480 0.0180 22 481 0.0104 23 486 0.0030 24 486 0.0060 25 488 0.0180 26 489 0.0140 27 491 0.0063 28 617 0.0126 29 621 0.0086भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 967 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर 30 कौशाम्बी चायल डहिया 625 0.0670 31 620/766 0.0021 कुल क्षेत्रफल . . 0.4314
01 जयन्तीपुर 231 0.0171 02 232 0.0140 03 234 0.0086 04 236 0.0279 05 255 0.0279 06 266 0.0536 07 267 0.0063 08 268 0.0360 09 270 0.0149 10 271 0.0225 11 272 0.0405 12 273 0.0162 13 274 0.0063 14 291 0.0243 15 292 0.0257 16 301 0.0234 17 300 0.0135 18 228 0.0117 19 218 0.0149 20 217 0.0194 21 211 0.0149 22 210 0.0086 23 198 0.0023 24 197 0.0275 25 196 0.0018 26 195 0.0405 27 185 0.0162968 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
28 कौशाम्बी चायल जयन्तीपुर 184 0.0171
29 183 0.0320
30 167 0.0279
31 166 0.0189
32 165 0.0012
33 164 0.0234
34 136 0.0288
35 135 0.0405
36 134 0.0131
कुल क्षेत्रफल . . 0.7394
01 तरना 318 0.0240
02 325 0.0720
03 562/325 0.0070
कुल क्षेत्रफल . . 0.1030
01 तरनी 126 0.0105
02 127 0.0042
03 130 0.0090
04 131 0.0030
05 133 0.0110
06 230 0.0045
07 248 0.0126
08 249 0.0200
09 253 0.0207
10 254 0.0160
11 259 0.0260
12 260 0.0120
13 261 0.0090
14 267 0.0160
15 269 0.0140
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 969
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
16 कौशाम्बी चायल तरनी 271 0.0040
17 274 0.0150
18 275 0.0210
19 278 0.0320
20 319 0.0200
21 320 0.0100
22 334 0.0130
23 349 0.0122
24 361 0.0230
25 362 0.0000
26 383 0.0000
27 396 0.0310
28 398 0.0040
29 400 0.0160
30 405 0.0090
31 406 0.0100
32 407 0.0120
33 411 0.0018
34 412 0.0105
कुल क्षेत्रफल . . 0.4330
01 बसुहार 2471मि 0.0352
02 2124मि 0.1104
03 1012मि 0.0096
04 1012मि 0.0096
05 2827 0.0480
06 2827 0.0400
07 2827 0.0560
08 2826 0.0256
09 2785 0.0448
10 2784 0.0200
970 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
11 कौशाम्बी चायल बसुहार 2779 0.0208 12 2778 0.0192 13 2776 0.0176 14 2775 0.0336 15 2747 0.0272 16 2746 0.0304 17 2736 0.0160 18 2735 0.0352 19 2733 0.0127 20 2733 0.0153 21 2732 0.0112 22 2731 0.0112 23 2705 0.0112 24 2704 0.0320 25 2700 0.0060 26 2698 0.0256 27 2697 0.0248 28 2685 0.0180 29 2684 0.0640 30 2683 0.0640 31 2682 0.0384 32 2681 0.0528 33 2474 0.0016 34 2469 0.0019 35 2469 0.0397 36 2468 0.0248 37 2467 0.0160 38 2466 0.0200 39 2461 0.0404 40 2459 0.0027 41 2459 0.0277 42 2454 0.0200भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 971 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर 43 कौशाम्बी चायल बसुहार 2122 0.0264 44 2121 0.0014 45 2121 0.0146 46 1012 0.0096 47 1007 0.0160 कुल क्षेत्रफल . . 1.2492
01 कूरा ता0 बसुहार 16मि 0.0272 02 17 0.0192 03 19 0.0480 04 20 0.0520 05 22 0.0112 06 23मि 0.0208 07 35मि 0.0176 08 35मि 0.0352 09 38मि 0.0448 10 38 0.0117 11 40 0.0385 12 44 0.0016 13 45 0.0216 14 46 0.0048 15 48 0.0032 16 51 0.0176 17 52 0.0192 18 56मि 0.0400 19 60मि 0.0056 20 61मि 0.0256 21 62 0.0120 22 63 0.0120 23 64मि 0.0192 24 71 0.0470972 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
25 कौशाम्बी चायल कूरा ता0 बसुहार 71मि 0.0122 26 72 0.0240 27 72मि 0.0032 28 74 0.0048 29 178 0.0320 30 177 0.0080 31 176/233 0.0040 32 176मि 0.0320 33 163मि 0.0144 34 163 0.0144 35 162 0.0240 36 156 0.0560 37 155 0.0072 38 153 0.0200 39 153मि 0.0336 40 151 0.0164 41 127मि 0.0112 42 127मि 0.0112 43 126मि 0.0416 44 125 0.0144 45 124 0.0240 46 123 0.0160 47 122 0.0080 48 99 0.0160 49 98 0.0176 50 97 0.0336 51 95 0.0144 52 93 0.0256 53 92मि 0.0112 54 90 0.0048भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 973 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
55 कौशाम्बी चायल कूरा ता0 बसुहार 76 0.0176
56 80 0.0160
57 77 0.0096
58 79 0.0048
59 81 0.0080
60 82 0.0224
61 83 0.0224
62 84 0.0432
63 78 0.0016
कुल क्षेत्रफल . . 1.2570
01 बरई उर्फ सराय अकिल 376 0.0628
02 376 0.0076
03 383 0.0059
04 383 0.0029
05 382 0.0522
06 381 0.0280
07 381 0.0008
08 380 0.0394
09 380 0.0070
10 334 0.0064
11 333 0.0192
12 336/2 0.0056
13 336/2 0.0032
14 336/1 0.0088
15 332 0.0240
कुल क्षेत्रफल . . 0.2738
01 फकीराबाद 83 0.0360
02 84 0.0192
03 85 0.0160
139 ख974 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर
04 कौशाम्बी चायल फकीराबाद 86 0.0112 05 87 0.0144 06 88 0.0560 07 105 0.0160 08 114 0.0192 09 115 0.0360 10 120 0.0280 11 121 0.0160 12 121 0.0096 13 123 0.0320 14 124 0.0136 15 124 0.0128 16 224 0.0112 17 225 0.0112 18 226 0.0288 19 233 0.0144 20 234 0.0128 21 238 0.0180 22 240 0.0336 23 248 0.0112 24 249 0.0212 25 250 0.0020 26 250 0.0140 27 251 0.0446 28 253 0.0032 29 261 0.0128 30 263 0.0160 31 264 0.0144 32 265 0.0176 33 268 0.0080भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 975 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
34 कौशाम्बी चायल फकीराबाद 269 0.0236 35 269 0.0033 36 288 0.0180 37 294 0.0296 38 306 0.0248 39 307 0.0256 40 308 0.0160 41 309 0.0048 42 310 0.0048 43 311 0.0224 44 320 0.0252 45 348 0.0184 46 319 0.0240 47 356 0.0288 48 356 0.0224 49 365 0.0176 50 372 0.0640 51 374 0.0213 52 374 0.0214 53 375 0.0212 54 376 0.0240 55 377 0.0136 56 378 0.0980 57 380 0.0368 58 385 0.0272 59 386 0.0272 60 387 0.0024 61 549 0.0128 62 550 0.0112 63 559 0.0180 64 560 0.0064976 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर 65 कौशाम्बी चायल फकीराबाद 561 0.0032 66 561 0.0024 67 564 0.0272 68 565 0.0326 69 566 0.0200 70 573 0.0336 71 230 0.0256 72 115/813 0.0144 73 115/813 0.0304 74 348/1 0.0384 75 77/825 0.0080 76 82/817 0.0080 77 86/820 0.0200 78 87/820 0.0160 79 88/816 0.0560 80 88/823 0.0182 81 88/824 0.0560 कुल क्षेत्रफल . . 1.7558 01 घोसिया 761 0.0224 02 765 0.0240 03 766 0.0056 04 769 0.0128 05 780 0.0192 06 782 0.0205 07 786 0.0239 08 789 0.0005 09 815 0.0120 10 816 0.0112 11 817 0.0093 12 817 0.0480 13 818 0.0112भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 977 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर
14 कौशाम्बी चायल घोसिया 824 0.0016
15 825 0.0200
16 866 0.0293
17 867 0.0474
18 868 0.0064
19 869 0.0216
20 870 0.0144
21 872 0.0160
कुल क्षेत्रफल . . 0.3773
01 चित्तापुर 145 0.0104
02 146 0.0162
03 147/2 0.0160
04 148/2 0.0136
05 161 0.0144
06 162 0.0029
07 162 0.0203
08 164 0.0208
09 166 0.0344
10 167 0.0096
11 173 0.0115
12 178 0.0104
13 179 0.0224
14 177/2 0.0112
कुल क्षेत्रफल . . 0.2141
01 हर्रायपुर 14 0.0312
02 16 0.0110
03 18 0.0168
04 19 0.0104
05 21 0.0152
06 32 0.0400
978 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
07 कौशाम्बी चायल हर्रायपुर 34 0.0136
08 43 0.0025
09 45 0.0032
10 46 0.0047
11 47 0.0080
12 49 0.0244
13 59 0.0304
14 60 0.0159
15 62 0.0016
16 63 0.0025
17 65 0.0065
18 66 0.0080
19 67 0.0096
20 69 0.0078
21 70 0.0640
22 93 0.0144
23 94 0.0016
24 99 0.0080
25 100 0.0040
26 101 0.0032
27 102 0.0033
28 104 0.0064
29 105 0.0160
30 106 0.0167
31 107 0.0008
32 108 0.0147
33 165 0.0080
34 168 0.0269
35 283/13 0.0200
36 98/1 0.0096
37 98/2 0.0096
कुल क्षेत्रफल 0.4905
तहसील चायल
12.0011
का कुल क्षेत्रफल
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 979 1 2 3 4 5 6हेक्टयर
01 कौशाम्बी मंझनपुर रक्सराई 226मि 0.0025 02 227मि 0.0008 03 167 0.0004 04 221 0.0930 05 326ब 0.0088 06 326 0.0140 07 875 0.0026 08 1148मि 0.0060 09 167ग 0.0004 10 448अ 0.0448 11 1344 0.0120 12 141 0.0200 13 129ग 0.0006 14 167ग 0.0004 15 328 0.0030 16 331 0.0036 17 1335खमि 0.0032 18 173 0.0480 19 235 0.0240 20 213ग 0.0008 21 220ग 0.0179 22 129ख 0.0006 23 1038क 0.0007 24 129क 0.0006 25 225 0.1800 26 1249 0.0014 27 1244 0.0216 28 167क 0.0004 29 224क 0.0022 30 856 0.0099980 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
31 कौशाम्बी मंझनपुर रक्सराई 857 0.0024 32 175मि 0.0024 33 138 0.0096 34 171 0.0240 35 1148मि 0.0065 36 873 0.0336 37 1049 0.0352 38 129घ 0.0012 39 214 0.0160 40 170 0.0096 41 1332 0.0168 42 856मि 0.0099 43 226मि 0.0025 44 227मि 0.0080 45 175मि 0.0040 46 1345 0.0152 47 219 0.1150 48 1152 0.0017 49 215 0.0192 50 326ख 0.0140 51 1153 0.0055 52 161 0.0026 53 224ख 0.0045 54 220क 0.0251 55 213क 0.0016 56 129क 0.0006 57 1195 0.0192 58 1040 0.0042 59 234 0.0064 60 327ख 0.0156भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 981 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
61 कौशाम्बी मंझनपुर रक्सराई 216 0.0424
62 176 0.0196
63 129ड. 0.0004
64 167ड. 0.0003
65 228 0.0048
66 1246 0.0036
67 213/1438 0.0040
68 847 0.0384
69 1347 0.0030
70 140 0.0006
71 129 0.0002
72 167ज 0.0001
73 169 0.0208
74 326 0.0140
75 132क 0.0016
76 163 0.0072
77 213ग 0.0008
78 220क 0.0090
79 1146क 0.0176
80 1147 0.0480
81 155अ 0.0128
82 1337 0.0168
83 1078 0.0055
84 867 0.0012
85 1142 0.0232
86 1038ग 0.0014
87 1247 0.0156
88 1041 0.0200
89 1248अ 0.0088
90 1290 0.0256
91 1348 0.0088
कुल क्षेत्रफल . . 1.3324
140 ख982 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6 हेक्टयर
01 कौशाम्बी मंझनपुर जाठी 1450 0.0026 02 1706 0.0025 03 1642 0.0026 04 1365 0.0005 05 1316 0.0003 06 1441 0.0614 07 1442 0.0134 08 1443 0.0384 09 1449 0.0077 10 1287 0.0009 11 1704/174व1701 0.0000 12 1268 0.014 13 1658 0.0288 14 1673 0.0077 15 1669 0.0019 16 1704 0.0072 17 1661 0.0058 18 1638 0.0173 19 1266 0.0038 20 1653 0.0096 21 1641 0.0011 22 1659 0.0123 23 1671 0.0115 24 1310 0.0134 25 1708मि 0.0027 26 1708मि 0.0146 27 1708मि 0.0146 28 1694 0.0105 29 1288 0.0184 30 1267 0.0250भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 983 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
31 कौशाम्बी मंझनपुर जाठी 1468/174 0.0091
32 1639 0.0096
33 1470 0.0019
34 1677 0.0077
35 1452 0.0365
36 1319 0.0096
37 1307 0.0134
38 1306 0.0134
39 1304 0.0077
40 1320 0.0365
41 1303 0.0347
42 1643 0.0104
43 1670 0.0091
44 1676 0.0035
45 1695 0.096
46 1696 0.0067
47 1698 0.0058
48 1697 0.0058
49 1692 0.0576
50 1599 0.0096
51 1656 0.0614
52 1317 0.0096
53 1305 0.0125
54 1314 0.0077
55 1714 0.0240
56 1313 0.0211
57 1651 0.0317
58 1308ख 0.0000
59 1309ख 0.0000
60 1469 0.0317
61 1700मि 0.0614
62 1244मि 0.0000
कुल क्षेत्रफल . . 0.9962
984 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
01 कौशाम्बी मंझनपुर नरेंन्द्र बारा 03 0.0180
02 04 0.0186
03 07 0.0108
04 12 0.0156
05 25 0.0066
06 26 0.0168
07 32 0.0252
08 33 0.0018
09 2ख 0.0090
10 24ख 0.0120
11 2मि 0.0090
12 9क 0.0120
कुल क्षेत्रफल . . 0.1554
01 बारा 172 0.0104
02 165मि 0.0280
03 174 0.0098
04 177 0.0067
05 178 0.0096
06 186 0.0225
07 187 0.0036
08 192 0.0064
09 148 0.0009
10 196 0.0512
11 232मि 0.0152
12 232मि 0.0152
13 233 0.0088
14 236 0.0042
15 238 0.0036
16 126 0.0036
17 128/2 0.0048
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 985
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
18 कौशाम्बी मंझनपुर बारा 131 0.0072
19 132 0.0074
20 133 0.0004
21 135 0.0315
22 136 0.0014
23 147 0.0032
24 155 0.0585
कुल क्षेत्रफल . . 0.3141
01 मढी 20 0.0454
02 21 0.0000
03 23 0.0197
04 40 0.0067
05 42 0.0244
06 46 0.0050
07 235 0.0302
08 24मि 0.0017
09 24मि 0.0000
10 24मि 0.0006
11 45/1 0.0007
कुल क्षेत्रफल . . 0.1344
01 कौशाम्बी मंझनपुर बैगवां फतेहपुर 165मि 0.0131
02 165मि 0.0000
03 165मि 0.0021
04 163 0.00210
05 156 0.0907
06 149 0.0521
07 148 0.0055
08 142 0.0091
09 140 0.0127
10 141 0.0185
986 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
11 कौशाम्बी मंझनपुर बैगवां फतेहपुर 77 0.0076
12 138 0.0302
13 137 0.0588
14 119 0.0063
15 118 0.0109
16 161 0.0193
कुल क्षेत्रफल . . 0.3390
01 कोसमइनाम उपरहार 1396/2 0.0078
02 1397/1 0.0138
03 1406 0.0039
04 1407 0.0018
05 1407 0.0269
06 1421/1 0.0069
07 1422/1,1422मि 0.0386
08 1429 0.0042
09 1432मि 0.0096
10 1030मि 0.0020
11 1434 0.0328
12 1435/1 0.0230
13 1437 0.0320
14 1595मि 0.0297
15 1596मि 0.0389
16 1600मि 0.0297
17 1601 0.0098
18 1670 0.0267
19 1669 0.0087
20 1073/1,2,3 0.1153
21 1071 0.0450
22 1069मि 0.0294
23 1067 0.0149
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 987
1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
24 कौशाम्बी मंझनपुर कोसमइनाम उपरहार 1066 0.0257 25 1065मि 0.0297 26 1037 0.1021 27 1035 0.0082 28 1031 0.0420 29 1028 0.0990 30 995 0.0053 31 1002 0.0509 32 1007 0.0989 33 1009/1 0.1020 34 1348/1 0.0188 35 1347मि 0.0043 36 1299मि 0.0772 37 1346/1 0.0009 38 1346/2 0.0027 39 1315मि 0.0025 40 1311मि 0.0019 41 1310 0.0063 42 1301 0.0043 43 1297/2 0.0034 44 1248 0.0038 45 1247 0.0112 46 1244/1 0.0312 47 1243 0.0272 48 1240/1 0.0144 49 1238/2 0.0184 50 1236/2मि 0.0224 51 1177/2 0.0132 52 1175/1;2 0.0231988 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
हेक्टयर
53 कौशाम्बी मंझनपुर कोसमइनाम उपरहार 1173/2 0.0052 54 1172/2 0.0052 55 1171/2 0.0000 56 1606/2 0.0349 57 1169 0.0048 58 1602 0.0000 59 1604 0.0030 60 1074 0.0293 61 1042 0.0018 62 1036 0.0070 63 1035मि 0.0585 64 1030 0.0435 65 992 0.0240 66 975मि 0.0000 67 976मि 0.0000 68 977 0.0083 69 978 0.0275 70 1008/2 0.0516 71 1010मि 0.1272 72 930मि 0.1638 73 997मि 0.1364 74 998 0.0627 75 1001 0.0968
कुल क्षेत्रफल . . 2.2939
तहसील चायल, मंझनपुर
5.5654
का कुल क्षेत्रफल . .
महायोग कुल क्षेत्रफल . . 17.5665
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 9891 प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ का
संक्षिप्त विवरण
फोरलेन मार्ग के निर्माण से जनपद कौशाम्बी में स्थित बौद्ध स्थल/पुरातात्विक एवं पर्यटक स्थल पर आवागमन में सुविधा होगी तथा स्थानीय निवासियों को प्रयागराज मुख्यालय एवं एयर पोर्ट पर आने-जाने में सुविधा होगी।
2 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल 1 ग्राम कसेंदा (0.1470 हे0)
2 ग्राम फतेहपुर शहाबपुर (0.8916 हे0)
3 ग्राम मखऊपुर (1.2109 हे0)
4 ग्राम पेरई (1.0467 हे0)
5 ग्राम कोटिया (1.2056 हे0)
6 ग्राम अमिरसा (0.1748 हे0)
7 ग्राम डहिया (0.4314 हे0)
8 ग्राम जयन्तीपुर (0.7394 हे0)
9 ग्राम तरना (0.1030 हे0)
10 ग्राम तरनी (0.4330 हे0)
11 ग्राम बसुहार (1.2492 हे0)
12 ग्राम कूरा ता0 बसुहार (1.2570 हे0)
13 ग्राम बरई उर्फ सरायअकिल (0.2738 हे0)
14 ग्राम फकीराबाद (1.7558 हे0)
15 ग्राम घोसिया (0.3773 हे0)
16 ग्राम चित्तापुर (0.2141 हे0)
17 ग्राम हर्रायपुर (0.4905 हे0)
18 ग्राम रक्सराई (1.3324 हे0)
19 ग्राम जाठी (0.9962 हे0)
20 ग्राम नरेन्द्रबारा (0.1554 हे0)
21 ग्राम बारा (0.3141 हे0)
22 ग्राम मढ़ी (0.1344 हे0)
23 ग्राम बैगवां फतेहपुर (0.3390 हे0)
24 ग्राम कोसमइनाम (2.2939 हे0)
हाँ
3 क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की
सहमति की आवश्यकता है?
4 सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने प्रक्रियाधीन है।
की तिथि
टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज के कार्यालय में देखा जा सकता है।
मधुसूदन हुल्गी, समुचित सरकार/कलेक्टर, कौशाम्बी।
141 ख990 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क
कार्यालय, जिलाधिकारी गोण्डा
अधिसूचना
30 नवम्बर, 2024 ई0
सं0 536/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा/2024-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग गोण्डा व परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई बाराबंकी उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गोण्डा-बाराबंकी रेल सेक्शन क्रासिंग 263 (महादेवा क्रासिंग) पर निर्माणाधीन 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जनपद-गोण्डा, परगना व तहसील-गोण्डा, ग्राम-जानकीनगर ग्रामीण में स्थित गाटा संख्या 831/0.0045 हे0 व गाटा संख्या-832/0.0135 हे0 कुल रकबा 0.0180 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्मिक अधिसूचना संख्या-198/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा/2024 दिनांक 03 अगस्त, 2024 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रुप से दिनांक 14 सितम्बर, 2024 को शासकीय गजट में प्रकाशित की गई थी।
अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर गोण्डा द्वारा भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14 नवम्बर, 2024 पर विचारोपरान्त धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला-गोण्डा, परगना व तहसील-गोण्डा की सम्बन्धित ग्राम की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन हेतु क्षेत्र के रूप में चिन्हित की गई है।
राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग गोण्डा व परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई बाराबंकी उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा गोण्डा-बाराबंकी रेल सेक्शन क्रासिंग 263 (महादेवा क्रासिंग) पर निर्माणाधीन 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई हितबद्ध व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रही है।
अनुसूची ''क''
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)
जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड संख्या अर्जित क्षेत्रफल हे0
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
गोण्डा गोण्डा गोण्डा जानकीनगर ग्रामीण 831 0.0045
832 0.0135
योग.. 0.0180भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 991
अनुसूची ''ख''
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)
जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड संख्या अर्जित किये जाने
वाला क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6
हेक्टेयर
गोण्डा गोण्डा गोण्डा जानकीनगर ग्रामीण शून्य शून्य
टिप्पणी- अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
(ह0) अस्पष्ट जिलाधिकारी, गोण्डा।
Office District Magistrate Gonda
Notification
November 30, 2024
No. 536/VIII-S.L.A.O./ Notification/Gonda /2024–Executive Engineer, Construction Block-1, Public Works Department Gonda and Project Manager, Bridge Construction Unit Barabanki, Uttar Pradesh State Bridge Corporation Ltd., for the construction of 02 lane overbridge under construction at Gonda- Barabanki Railway Section Crossing 263 (Mahadeva Crossing) for public purpose required by the Executive Engineer, Construction Block-1, Public Works Department Gonda and Project Manager, Bridge
No. 831/0.0045 hectare and Gata No. 832/0.0135 hectare, total area 0.0180 hectare of land situated in District-Gonda, Pargana and Tehsil-Gonda, Village-Jankinagar Gramin, under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which was issued in preliminary notification number, 198/VIII-S.L.A.O/Notification/Gonda/2024 dated 03.08.2024 was issued and finally published in the Government Gazette on 14.09.2024. .
In compliance with the provisions of subsection (2) of section-15 of the Act, after considering the report dated 14.11.2024 submitted by the Collector Gonda for land acquisition purpose, the Governor directs to declare under sub-section (1) of section-19 that he is satisfied that the area of land described in Schedule "A" is required for public purpose and zero hectare land of the concerned village of District-Gonda, Pargana and Tehsil-Gonda mentioned in Schedule "B" has been identified as an area for rehabilitation and resettlement of displaced families.
The Governor further directs that there is no need to publish the summary of the rehabilitation and resettlement plan along with the publication of a declaration to this effect under subsection (2) of section 19 of the Act. No interested person is being displaced from the land proposed for the construction of a 2-lane flyover under construction at Gonda-Barabanki Railway Section Crossing 263 (Mahadeva Crossing) by the Executive Engineer, Construction Block-1, Public Works Department Gonda and Project Manager, Bridge Construction Unit Barabanki U.P. State Bridge Corporation Ltd. for public purpose.
992 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कSCHEDULE "A"
(Land under proposed acquisition)
District Tehsil Pargana Village Plot No. Area to be acquired 1 2 3 4 5 6
Hectare Gonda Gonda Gonda Jankinagar Gramin 831 0.0045 Do. Do. Do. Do. 832 0.0135
Total . . 0.0180
SCHEDULE "B"
(Marked land in the area of rehabilition and resettlement for displaced families)
District Tehsil Pargana Village Plot No. Area to be acquired 1 2 3 4 5 6
Hectare Gonda Gonda Gonda Jankinagar Gramin 00 00
(Sd.) Illegible,
Collector,
Gonda.
जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
कार्यालय, जिलाधिकारी/कलेक्टर बलरामपुर
अधिसूचना
25 नवम्बर, 2024 ई0
सं0 517/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा/बलरामपुर/2024-भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि श्रावस्ती हवाई अड्डा विस्तारीकरण के निर्माण हेतु जनपद-बलरामपुर, तहसील व परगना बलरामपुर, ग्राम बगाही में कुल 0.24691 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। 2- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अध्याय-2, धारा-9 में निहित प्रविधानों के अनुसार जहाँ धारा-40 के अधीन आत्यंतिकता उपबन्धों का अवलम्बन लेते हुए भूमि के अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है, वहाँ समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकती है।
जनपद बलरामपुर में श्रावस्ती हवाई अड्डा विस्तारीकरण का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है तथा अर्जन प्रभावित भूमि न्यूनतम भूमि है। परियोजना पूर्ण होने के अन्तिम चरण में होने के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (भारत- नेपाल) के समीप होने के कारण सामरिक हितों के एवं बौद्ध परिपथ/बौद्ध स्थलीय होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को मजबूत करने के –ष्टिगत भू-अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-40 के उप धारा-5 के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार है। जिसके अनुसार किसी अतिरिक्त प्रतिकर का सन्दाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 9933- भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
4- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित भूमि का सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहमति देते हैं।
ग्रामों की सूची
जनपद तहसील परगना ग्राम भूखण्ड सं0 अर्जित किये जाने वाला
क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर बलरामपुर बलरामपुर बलरामपुर बगाही 127 0.0223 140 0.0115 317 0.0262 321 0.10196 335 0.0133 337 0.0085 411 0.0186 535 0.0020 369अ 0.00125 369कमि 0.0093 369ख 0.00160 369मि 0.0160 योग. . 0.24691 5- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधि—त करने हेतु निर्देश देते है।
6- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
7- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।
टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
कलेक्टर, बलरामपुर।
994 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-कOffice District Magistrate/Collector Balrampur
Notification
November 25, 2024
No. 517/VIII-S.L.A.O./Notification/Gonda/Balrampur/2024–Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, herein after referred to as the said Act, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of appropriate government) is satisfied that a total of 0.24691 hectare of land is required For the Construction of Shravasti Airport Project in the Village-Bagahi, Pargana-Balrampur, Tehsil-Balrampur, District- Balrampur for public purpose under the said project namely Shravasti Airport Project.
2. According to the provisions contained in Chapter-2, Section-9 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, where there is a proposal to acquire land by invoking the exigency provisions under Section-40, the appropriate government may give exemption from conducting a social impact assessment study.
The construction work of Shravasti Airport expansion in Balrampur District is in the final stage and the land affected by acquisition is minimum land. Since the project is in the final stage of completion, and is near the international border (India-Nepal) in view of strategic interests, and being a Buddhist circuit/Buddhist place, in view of strengthening International relations, it is as per rules to conduct land acquisition proceedings under Clause-2 of Sub-section-5 of Section-40 of the Land Acquisition Act, 2013.
according to which no additional compensation would be required to be paid.
3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.
4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.
SCHEDULE
District Tehsil Pargana Village Plot no. Area to be acquired
1 2 3 4 5 6
Hectare Balrampur Balrampur Balrampur Bagahi 127 0.0223
140 0.0115
317 0.0262
321 0.10196
335 0.0133
337 0.0085
411 0.0186
535 0.0020
369अ 0.00125भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 995 1 2 3 4 5 6 Hectare Balrampur Balrampur Balrampur Bagahi 369कमि 0.0093
369ख 0.00160
369मि 0.0160
Total . . 0.24691
5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the acquisition to takes necessary steps enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil in to the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section-12 of the Act. 6. Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection of land in the locality in writing to the Collector. 7. Under Section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or any transaction of the land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.
NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.
(Sd.) Illegible,
Collector,
Balrampur.
जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति
कार्यालय, जिलाधिकारी महराजगंज
अधिसूचना
23 दिसम्बर, 2024 ई0
संख्याः 2059/आठ-उप भू0अ0अ0/सं0सं0/महराजगंज-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि सार्वजनिक प्रयोजन इण्ट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली हेतु996 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क जनपद-महराजगंज, तहसील-नौतनवां़, परगना-विनायकपुऱ, ग्राम-आराजी सरकार उर्फ केवटलिया व जुगौली में कुल 0.
150 हे0 भूमि की आवश्यकता है।
2- इण्ट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में पत्र दिनांक- 21 नवम्बर, 2024 प्रस्तुत किया गया है। धारा-6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।
3- भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
4- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।
अनुसूची
जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 अर्जित किये जाने
वाला क्षे0 (हे0 में)
महराजगंज नौतनवां विनायकपुर आराजी सरकार 519मि,330/988 0.052
उर्फ केवटलिया
जुगौली 13,7 0.098
योग. . 0.150
5-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए इण्ट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली निर्माण हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए कलेक्टर के प्राधि—त करने हेतु निर्देश देते हैं।
6-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
7-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।
टिप्पणी-ःउक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
(ह0) अस्पष्ट, जिलाधिकारी, महराजगंज।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 997Office District Magistrate, Mahrajganj
NOTIFICATION
December 23, 2024
No. 2059/ VIII / Dy. L.A.O./ Mahrajganj--Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate government) is satisfied that a total of 0.150 hectare of land is required in the Village-Araji Sarkar Urf Kewtaliya and Jugauli, Pargana-Vinayakpur, Tehsil-Nautanawa, District-Mahrajganj, is required for Integrated Check Post Sonauli.
2. Letter dated 21-11-2024 has been presented regarding environmental clearance of Intrigrated Check Post Sonauli proposal for acquisition of land based upon the provisions of section-6.
3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.
4.Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.
Schedule
District Tehsil
Pargana
Village
Plot No. Area to be
acquired
Hectare
519मि,
0.052 Mahrajganj Nautanawa Vinayakpur Araji Sarkar Urf
330/988
Kewtaliya
Jugauli 13, 7 0.098
Total. . 0.150
5.The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to Integrated Check Post Sonauli, take levels of any land, the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
6. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.
142 ख998 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 1-क 7. Under Section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land i.e sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.
NOTE- A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.
(Sd.) Illegible, Collector, Maharajganj.
पी0एस0यू0पी0-39 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक संवत्)
भाग 4
निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
10 दिसम्बर, 2024 ई0
विज्ञप्ति
सं0 मा0शि0प0/परिषद्-9/805-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या-1490/पन्द्रह-7-2024-1(25)2018 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् विनियमों के अध्याय-दो के विनियम-1 के परिशिष्ट ''क'' में निम्नवत् संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
अध्याय-दो विनियम-1 के परिशिष्ट 'क'
क्र0
वर्तमान विनियम प्रस्तावित संशोधन (अध्याय-दो के विनियम-1
सं0
के परिशिष्ट-क में जोड़े जाने हेतु)
1 2
3
क्रम 1 से 57 क्रम 1 से 57 यथावत्
58 आपदा प्रबंधन (कक्षा-9, 10) (1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी
भी धारा में स्नातक उपाधि।
(2) शिक्षा स्नातक (बी0एड0)
(3) आपदा प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/उपाधि
38 ङ258 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 4 1 2
3
59 प्लम्बर (कक्षा-9, 10) इण्टरमीडिएट तथा आई0टी0आई0 प्लम्बर ट्रेड से
अथवा
डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग
अथवा
डिप्लोमा इन मकैनिकल इंजीनियरिंग
अथवा
डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
60 इलेक्ट्रीशियन (कक्षा-9, 10) इण्टरमीडिएट तथा इलेक्ट्रीशियन से आई0टी0आई0
अथवा
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
61 सोलर सिस्टम रिपेयर (कक्षा-9, 10) डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/मकैनिकल
इंजीनियरिंग तथा सोलर प्रणाली में किसी मान्य
संस्था से प्रशिक्षण।
62 मोबइल रिपेयर (कक्षा-9, 10) इण्टरमीडिएट तथा आई0टी0आई0 रेडियो एवं टी0वी0
मकैनिकल कोर्स तथा 06 माह का मोबाइल
रिपेयरिंग सर्टीफिकेट कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान
से।
भगवती सिंह, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।
पी0एस0यू0पी0-39 हिन्दी गजट-भाग 4-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक संवत्)
भाग 8
सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
भूमि अर्जन अनुभाग
दनि ांक 27 नवम्बर, 2024
अधसिूचन
सां0-1320-एल0ए0सी0/एच0क्यू0-उ0प्र0 आव स एवां ववक स परषिि अधधिनयम-1965 (अधधिनयम सां0-1 सन ् 1966) ि ि-32(1) के अन्र्तगत एतद्व ि यह ववज्ञ वपत दकय ज त है दक उ0प्र0 िज्य सकि ि ने उपोिक्त अधधिनयम की ि ि-31(2) द्व ि प्रत्ति अधकि ोिं क प्रर्यो कतिे हुए "धलस ड़ी योजन भूधम ववक स एवां र्ृहस्थ न योजन सां0-12, मेठि" योजन क क्षेत्रफल 05.3010हे0 भूधम जो उक्त अधधिनयम की ि ि-28 के अीिन उ0प्र0 र्जट दनि ांक 24 फरवरी, 2018 के भर् -8 के पृष्ठ 50-दह0र्0-22 पि हुआ थ औि उक्त योजन हेतु परषिि अधधिनयम की ि ि-31(1) की स्वीकृ धत म 0 परषिि की 268वीां बैठक दनि ांक 18 सितम्बर, 2024 के मि सां0-268/9 पि प्र िन की र्यी थी। उक्त योजन में सम ववष्ट ग्र म-धलस ड़ी र्पनि -तहसील जजल -मेठि क उ0प्र0 िज्य सकि ि के आेिश सां0-1555/आठ-2-24-04एच0बी0/2024 आव स एवां शह़ीि धनयोजन अनुभर् -2 लखनऊ दनि ांक 24 अक्टूबर, 2024 के अीिन धलस ड़ी योजन भूधम ववक स एवां र्ृहस्थ न योजन सां0-12, मेठि के क्षेत्रफल 05.3010हे0 क परषिि अधधिनयम-1965 की ि ि-31(2) की स्वीकृ धत प्र िन कि ़ीि र्यी है।
168 ट1242 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 उक्त योजन न्र्तगत ग्र म-धलस ड़ी र्पनि -तहसील जजल -मेठि की अजजगत की ज ने व ली भूधम क वववणि धनम्नवत ् हैः-
| क्रम स ं0- | खसरा संख्या | क ु ल क्षेत्रफल (हे0 में) | धारा-28 में प्रस्तावित क्ष ेत्रफल (हे0 में) | अर्जनमुक्त क्ष ेत्रफल (हे0 म ें) | धारा-32 के अन्तर्जत प्रस्तावित क्ष ेत्रफल (हे0 में) |
| 1. | 412 | 0.2530 | 0.2530 | 0.000 | 0.2530 |
| 2. | 413 | 0.1390 | 0.1390 | 0.000 | 0.1390 |
| 3. | 414 | 0.0630 | 0.0630 | 0.000 | 0.0630 |
| 4. | 415 | 0.1010 | 0.1010 | 0.000 | 0.1010 |
| 5. | 416 | 2.3150 | 2.3150 | 0.000 | 2.3150 |
| 6. | 417 | 0.4050 | 0.4050 | 0.000 | 0.4050 |
| 7. | 418 | 0.4810 | 0.4810 | 0.000 | 0.4810 |
| 8. | 419 | 0.2910 | 0.2910 | 0.000 | 0.2910 |
| 9. | 420 | 0.4180 | 0.4180 | 0.000 | 0.4180 |
| 10. | 435 | 0.5440 | 0.5440 | 0.000 | 0.5440 |
| 11. | 439/2 | 0.1010 | 0.1010 | 0.000 | 0.1010 |
| 12. | 440 | 0.1900 | 0.1900 | 0.000 | 0.1900 |
| क ु ल योर् | 5.3010 | 5.3010 | 0.000 | 5.3010 |
डा0 बलकार ससंह,
आव स आयुक्त
NOTIFICATION
No-1320-L.A.C./H.Q-Under Section-32(1) of U.P.Housing and Development Board Act-1965 (U.P.Act-1,1966), it is hereby announced that U.P.State Government exercised in the power conferred by section-31(2) of the said Act for the scheme "Lisadi Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojna No.-12, Meerut" (which was published for the first time on U.P. Gazette dated 24 February, 2018 under sec-28 of the said Act) videletter No.-1555/8-2-24-04H.B./2024 Housing and urban planning sec-2, Lucknow dated 24 October, 2024, has given sanction under section 31(2) of the said Act for the revenue Village-Lisadi, Meerutभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1243 Under the said scheme, the details of the land to be acquired in Village- Lisadi, Meerut are
| Sl. No. | Khasra No. | Total Area (in Hec.) | Total acquired land under Sec-28 (in Hec.) | Land adjusted in scheme of the Khasra No. by Niyojan Samiti (in Hec.) | Total land of Khasra No. being acquired under Section-32 (in Hec) |
| 1. | 412 | 0.2530 | 0.2530 | 0.000 | 0.2530 |
| 2. | 413 | 0.1390 | 0.1390 | 0.000 | 0.1390 |
| 3. | 414 | 0.0630 | 0.0630 | 0.000 | 0.0630 |
| 4. | 415 | 0.1010 | 0.1010 | 0.000 | 0.1010 |
| 5. | 416 | 2.3150 | 2.3150 | 0.000 | 2.3150 |
| 6. | 417 | 0.4050 | 0.4050 | 0.000 | 0.4050 |
| 7. | 418 | 0.4810 | 0.4810 | 0.000 | 0.4810 |
| 8. | 419 | 0.2910 | 0.2910 | 0.000 | 0.2910 |
| 9. | 420 | 0.4180 | 0.4180 | 0.000 | 0.4180 |
| 10. | 435 | 0.5440 | 0.5440 | 0.000 | 0.5440 |
| 11. | 439/2 | 0.1010 | 0.1010 | 0.000 | 0.1010 |
| 12. | 440 | 0.1900 | 0.1900 | 0.000 | 0.1900 |
| Total | 5.3010 | 5.3010 | 0.000 | 5.3010 |
Dr. Balkar Singh
Housing Commissioner
कार्यालय, नगर पंचायत कोरांव-प्रयागराज
14 नवम्बर, 2024 ई0
सं0 777/न0पं0कोरावं/2024-25-नगर पंचायत कोरांव ने अपने सीमान्र्तगत विविधकर षुल्क (उपविधि) नियमावली, 2024 बनायी है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के पत्र संख्या-न0 वि0 स0 बो0/ डी0-90/2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 के द्वारा जिलाधिकारी जनपद-प्रयागराज के पत्र संख्या-4795 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के अनुपालन में कार्यालय नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज के बोर्ड की बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2023 में प्रस्ताव संख्या-05 पर बोर्ड द्वारा उक्त शासनादेषों के क्रम में नगर के विकास हेतु निकाय की आय पर विचार विमर्ष के उपरान्त सर्वसम्म्ति से लिये गये निर्णय के अनुसार अपने कार्यालय के पत्र संख्या-433 दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को दैनिक समाचार-पत्र ''आज'' के माध्यम से 35 दिवस के भीतर आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित किया गया था जिसके सापेक्ष 35 दिवस में कार्यालय नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज में कुल 19 आपत्तियां प्राप्त हुयी थी जिनका निस्तारण नगर पंचायत कोरांव, केे मा0 बोर्ड द्वारा कर दिया गया है । अतः प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की दषा में प्रकाषित की गयी उपविधि में बिना किसी अन्य संषोधन के इसी रूप में राजकीय गजट में प्रकाषित होने की तिथि से लागू होगी।
1244 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8उपविधि
संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ-
(1) यह उपविधि ''विविधकर'' (षुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
(2) यह उपविधि नगर पंचायत कोरांव जनपद-प्रयागराज की सीमा में लागू होगी।
(3) यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाषन होने के दिनांक से नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत में प्रभावी होगी।
परिभाषायें-
(1) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज के अध्यक्ष से है।
(2) ''अधिषासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज के अधिशासी अधिकारी से है।
(3) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज से है।
(4) ''नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है-
क्र0सं0 मद का नाम विवरण 1 2 3
1 कार्यालय सुविधा शुल्क भवन निर्माण स्वी—त मानचित्र 2 मकान नम्बर हेतु 3 मकान खसरा 4 वरासत
दर प्रतिवर्ष 4
रु0- 5,000.00 10,000.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 5 होटल-रेस्टोरेन्ट होटल लाजिंग हाउस तथा गेस्ट हाउस स्रकारी संस्थान सरकारी संस्थान/कार्यालय आदि (हॉस्पिटल और पोस्ट
6 10,000.00
ऑफिस को छोड़कर)
7 नर्सिंगहोम नर्सिंग होम (20 बेड से कम) 7,000.00
8 नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक) 10,000.00
9 पैथालॉजी सेन्टर 2,000.00
10 एक्सरे क्लीनिक 2,000.00
11 डेन्टल क्लीनिक 2,000.00
12 मेडिकल स्टोर (फुटकर विक्रेेता) 1,000.00
13 मेडिकल स्टोर (थोक/फुटकर विक्रेेता) 2,000.00
14 परिवहन टै्रक्टर ट्राली वर्कषॉप 2,000.00
15 अन्य व्यवसाय फाइनेंस कम्पनी, चिट फण्ड 10,000.00
16 इन्ष्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा 5,000.00
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1245
1 2 3
4
17 अन्य व्यवसाय भारी/हल्के वाहन डीलर
रु0-
15,000.00
18 दोपहिया/तीन पहिया वाहन डीलर 5,000.00
19 मोटर साईकिल एजेन्सी शोरूम 10,000.00
20 इलेक्ट्रिक वाहन एजेन्सी शोरूम 3,000.00
21 साईकिल मरम्मत की दुकान 300.00
22 साईकिल पाट्र्स व साईकिल विक्रेता 700.00
23 स्कूटर व तीन पहिया रिपेयरिेंग शॉप 700.00
24 स्कूटर, मोटरसाईकिल रिपेयर शॉप 700.00
25 प्राइवेट स्कूल 3,000.00
26 कोचिंग सेन्टर 2,000.00
27 बार 6,000.00
28 बियर शॉप 10,000.00
29 आईस फैक्ट्ररी 2,000.00
30 बीड़ी कारखाना 3,000.00
31 रजिस्टर्ड बिल्डर्स 6,000.00
32 देषी शराब प्रति दूकान 15,000.00
33 विदेशी शराब प्रति दूकान 10,000.00
34 बकरा मांस की दूकान 1,200.00
35 मछली/मुर्गा की दुकान 1,200.00
36 गन्ना, कोल्हू, आरा मषीन, धर्मकाटा 1,200.00
37 कोल्ड्रिंंक/ठंडा पेय विक्रेता 3,000.00
38 टेेलिकॉम सर्विसेज कार्यालय 5,000.00
39 आटा चक्की, स्पेलर, धान मषीन आदि 1,000.00
40 जूता चप्पल की बड़ी दूकान 1,000.00
41 जूता चप्पल की छोटी दूकान 500.00
42 पेट्रोलियम पट्रोल पम्प, डीजल पम्प थोक विक्रेता 10,000.00
43 विक्रेता एवं कारिगर बिजली का सामान थोक विक्रेता 1,500.00
44 बिजली का सामान फुटकर विक्रेता 1,000.00
45 कपड़ा व्यापारी थोक व रेडिमेड 3,000.00
46 कपड़ा व्यापारी फुटकर व रेडिमेड 1,000.00
1246 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
1 2 3
4
रु0- 47 बेकरी शाप/केक की दुकान
1,000.00 48
हेयर कटिंग सैलून छोटा एक कारिगर
250.00
49 हेयर कटिंग सैलून बड़ा एक से अधिक कारीगर 500.00 50 कुुकिंग गैस सिलेण्डर, फिलिंग फुटकर विक्रेता 500.00 51 जनरल मर्चेन्ट थोक 2,000.00 52 जनरल मर्चेन्ट फुटकर 500.00 53 टेलरिंग हाउस 500.00 54 कोयला फुटकर विक्रेता 500.00 55 सर्राफा व्यवसयीक (छोटी दूकान) 3,000.00 56 सर्राफा व्यवसायीक (बडी दूकान) 6,000.00 57 डेयरी फार्म 1,000.00 58 केबल टी0वी0/नेट 1,000.00 59 अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़ थोक विक्रेता 1,000.00 60 विक्रेता एवं कारीगर टेन्ट हाउस 2,000.00 61 पान की दूकान खोखा 250.00 62 पान की दूकान पक्की 500.00 63 चाय की दूकान खोखा 250.00 64 मीठा, चाय की दूकान पक्की बड़ी 500.00 65 किताबों के फुटकर विक्रेता 1,000.00 66 लकड़ी के फुटकर विक्रेता 1,000.00 67 रेडियो मैकेनिक 500.00 68 टी0वी0 इलेक्ट्रॉनिक की दूकान 1,000.00 69 मिठाई की दूकान छोटी 500.00 70 मिठाई की दूकान बड़ी 2,500.00 71 सब्जी फल विक्रेता फुटकर 300.00 72 सब्जी फल विक्रेता थोक 500.00 73 किराना थोक विक्रेता 1,000.00 74 किराना फुटकर विक्रेता 500.00 75 मसाले फुटकर विक्रेता 1,000.00 76 मसाले थोक विक्रेता 2,000.00भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1247 1 2 3 4
रु0- 77 फर्निचर विक्रेता
2,500.00 78 क्राकरी थोक विक्रेता
2,000.00 79 क्राकरी फुटकर विक्रेता
1,000.00 80 लाउड स्पीकर किराये पर (पांच सेट तक)/डी0जे0 1,000.00 81
खराद मषीन लकड़ी
2,000.00 82 आभूषण मरम्मत कर्ता
500.00 83 ट्रांसफॉर्मर बिजली (प्रति ट्रासंफॉर्मर)
5,000.00 84 विद्युत पोल 440 वोल्ट लोहिया/सीमेन्ट (प्रति पोल) 200.00 85 विद्युत पोल 11,000 वोल्ट लोहिया/सीमेन्ट (प्रति पोल) 500.00 86 पिन्टिंग प्रेस
1,000.00 87 दोना पत्तल कारखाना
1,000.00 88 व्यावसायिक मेला (प्रति मेला)
10,000.00 नगर पंचायत कोरांव जनपद-प्रयागराज द्वारा बनाये गये उपविधि ''विविधकर'' (षुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संषोधन नगर पंचायत कोरांव जनपद-प्रयागराज बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाषन कराना अनिवार्य नही होगा।
दण्ड
यू0पी0 म्यूनिसिपैलटीज एक्ट-1916 की धारा-299 उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देष किया जाता है कि, यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त उपनियमों में किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करायेगा या प्रोत्साहन देगा तो दोषी व्यक्ति पर अर्थ दण्ड दिया जा सकता है, जो इस नियमावली में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुने से दस गुना तक जुर्माना हो सकता है। प्रथम दृष्ट्या दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो रु0 25.00 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न जमा करने पर तीन माह तक के लिये कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।
अमित कुमार, अधिषासी अधिकारी, नगर पंचायत कोरांव, प्रयागराज।
कार्यालय, नगर पंचायत कॉठ, जनपद-मुरादाबाद
06 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 276/न0पं0कॉठ/24 दिनांक 18 जुलाई, 2024 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कॉठ जनपद-मुरादाबाद द्वारा नगर पंचायत कॉठ सीमा के अन्तर्गत भवन मानचित्र/भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2023 बनाये जाने हेतु निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 22 जून, 2023 में प्रस्ताव संख्या-19 पारित किया गया था तथा उपविधि का1248 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 प्रकाशन धारा-301 के अन्तर्गत दो समाचार-पत्रों ''अमर-उजाला'' व ''शाह-टाइम्स'' में दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के अंक मेें कराकर 30 दिवस के अन्दर सर्वसाधारण/किसी व्यक्ति/समूह से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। निर्धारित समय में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में पुनः निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 30 जून, 2024 में प्रस्ताव संख्या-05E के द्वारा अनुमोदन उपरान्त प्रस्तावित उपरोक्त उपविधि का अन्तिम प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान'' व ''शाह टाइम्स'' में दिनांक 20 जुलाई, 2024 के अंक में कराया गया। निम्नवत् भवन मानचित्र/भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2023 को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा-
भवन मानचित्र/भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2023
नगर पंचायत कॉठ, जनपद-मुरादाबाद के द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा-298(1) की सूची 1 के शीर्षक "ए"/"क" (भवन) सपठित धारा-294 के अधीन निर्मित भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धित निम्नवर्णित उपविधि को नगर पंचायत कॉठ के द्वारा धारा-298 (2) नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्र्तगत लागू किया जाता है, जोकि गजट में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी/प्रभावी होगी।
उपविधि
1- (1) यह उपविधि नगर पंचायत कॉठ, जनपद-मुरादाबाद में "भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।
(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत कॉठ क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।
(3) यह उपविधि गजट में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2- परिभाषायें- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-
(1) ''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, अस्तवज, छादक (शेड) झोंपड़ी या अन्य बाड़ा या ढ़ाचे से है, चाहें वह पक्की ईंट लकड़ी मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया गया हो, और उसके अन्र्तगत् कोई बरामदा चबूतरा मकान की कुर्सी, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न ना हो की चारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्र्तगत् कोई तम्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।
(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
(3) ''उपविधि'' का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है।
(4) ''नक्शा नवीस/मानचित्रकार'' का अभिप्राय नगर पंचायत कॉठ के अनुज्ञा/लाईसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है।
(5) ''व्यवसायिक निर्माण'' से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो कि व्यापार, उद्योग आदि के कार्य के लिए निर्मित किया गया हो, जिनमें दुकानें, व्यापारिक गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि से हैं।
(6) औद्योगिक निर्माण, से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि किसी वस्तु, उपकरण, आदि के निर्माण एवं समुच्चयन (Assemble) के लिए किया गया हो परन्तु इसमें हलवाई, रेस्टोरेन्ट आदि शामिल नही है।
(7) ''जन उपयोगी सेवा के निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण जो कि जनकल्याण हेतू किये जायें से है, जिसमें धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1249(8) ''शासकीय सम्पत्ति'' से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत कॉठ की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन से है, परन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों की सम्पत्ति शामिल नही है।
(9) '' निवास गृह'' से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो, से है।
(10) ''अधिसूचना'' से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।
(11) ''विहित अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।''
(12) ''नगर पंचायत का अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत कॉठ के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी से है।''
स्पष्टीकरण- ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं। 3- विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये नक्शा/मानचित्र स्वीकृत करने के लिये शुल्क निम्न प्रकार देय होगा- (1) आवासीय भवन दशा में- आवासीय भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतू प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा-
(क) 50 वर्गमीटर तक
(ख) 50 से अधिक और 100 वर्गमीटर तक (ग) 100 से अधिक और 150 वर्गमीटर तक (घ) 150 से अधिक और 200 वर्गमीटर तक (ङ) 200 से अधिक और 300 वर्गमीटर तक रुपये 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 (च) 300 वर्गमीटर तक से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर या उसके भाग के लिये 500.00 (2) व्यवसायिक भवन की दशा में- व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा-
(क) 20 वर्गमीटर तक
(ख) 20 वर्गमीटर से अधिक और 50 वर्गमीटर तक (ग) प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्गमीटर या उसके भाग तक रुपये 2,000.00 3,500.00 1,000.00 स्पष्टीकरण-संयुक्त आवासीय तथा व्यवसायिक भवन को व्यवसायिक भवन माना जायेगा।
(3) औद्योगिक भवन की दशा में- औद्योगिक भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा-
(क) 150 वर्गमीटर के लिये
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए
169 ट रुपये 4,000.00 1,000.001250 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 (4) निजी शैक्षिक, तथा उपयोग के भवन की दशा में- निजी शैक्षिक, उपयोग के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा-
रुपये
(क) 100 वर्गमीटर के लिये
1,000.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए
500.00
(5) केवल किसी चाहरदीवारी की दशा में- प्रत्येक प्रकार की किसी भी चाहरदीवार (Boundary Wall) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु शुल्क निम्न प्रकार देय होगा-
रुपये
(क) प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए
500.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये
100.00
4- परन्तु अग्रेतर यह है, कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति निम्नवर्णित शर्तो के साथ दी जायेगी-
(1) भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिला भवन भूकम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किया जायेगा। (शासनादेश संख्या- 1410/9-2-2001-7(12)/01 न0वि0अनु0-2, दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अनुसार एवं शासन द्वारा निर्गत किये गये समस्त विद्यमान विविध शासनादेशों के अनुसार )
(2) प्रत्येक प्रकार के भवन में एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) शौचालय होना आवश्यक है।
(3) 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये जल-संचयन (Water Harvesting) प्रणाली का होना अनिवार्य होगा।
(4) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अधिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, वह उनमें उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1916(2) की धारा- 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित करायेगा।
(5) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन/दमकल (Fire Brigade) विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण की स्वीकृति से पूर्व अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
(6) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर अर्द्धव्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है, तो वह मान्य होगी। धार्मिक भवन मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं गिरजाघर आदि के मानचित्र पास कराने हेतु कोई शुल्क देय नही होगा परन्तुक धार्मिक भवन निर्माण के मानचित्र में धार्मिक भवन के निर्माण के साथ ही साथ अन्य किसी व्यावसायिक आदि गतिविधि को संचालित करने हेतु भवन/दुकान आदि (जोकि धार्मिक भवन निर्माण के नक्शे में सम्मिलित हो) निर्माण का नक्शा पास कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर नियमानुसार शुल्क देय होगा।
(7) उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।
5- प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया-
(1) भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्धन/परिवर्तन आदि सम्बन्धित समस्त प्लान (मानचित्र) (तीन प्रतियों में) प्रार्थना-पत्र सहित अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष नगर पंचायत कॉठ को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके साथ स्वामित्व के कागजात एवं समस्त विशिष्टियों का शपथ-पत्र (नोटरी प्रमाणित) भी दिया जायेगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1251(2) मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित वार्ड के राजस्व मोहर्रिर/टैक्स कलेक्टर, निर्माण लिपिक/अधिकृत लिपिक एवं सम्बन्धित लेखपाल (यदि आवश्यक हो) अथवा अन्य सक्षम कर्मचारी/अधिकारी जिसे नगर पंचायत उचित समझे, की आख्या प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् मानचित्र को अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष के द्वारा नगर पंचायत के अवर अभियन्ता के पास उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों पर सूक्ष्म जांच कर मत देने हेतु भेजा जायेंगा।
(3) यदि किसी मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व के अभिलेख में कोई संशय अध्यक्ष अथवा अधिषासी अधिकारी को प्रतीत होता है तब उसके लिये नगर पंचायत के अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता अन्य कोई समक्ष प्राधिकारी जिसे नगर पंचायत उचित समझे, से विधिक राय भी प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। लोक निर्माण विभाग की सड़क की दोनों ओर भवन मानचित्र स्वीकृती लोक निर्माण विभाग की भवन मानचित्र स्वीकृत करने सम्बन्धित अधिकारिता/दूरी, जो लोक निर्माण विभाग समय-समय पर नियत करें, को छोडकर ही भवन मानचित्र स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नगर पंचायत कॉठ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
(4) नगर पंचायत के द्वारा प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति केवल तभी प्रदान की जायेगी-
(क) जब नगर पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा जाचोंपरान्त मत सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो,
(ख) भूमि के स्वत्व (Title of Land) की पुष्टि हो गई हो,
(ग) यदि मामले में नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई हो और राय प्रतिकूल ना हो,
(घ) नगर पंचायत को इस बात से समाधान हो गया हो कि प्रार्थी/स्वामी ने विहित विशिष्टियों/विद्यमान विविध भवन निर्माण सम्बन्धित शासनादेशों के अनुसार भवन निर्माण किये जाने के लिये पर्याप्त गारण्टी दे दी है।
(5) मानचित्र स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिशासी अधिकारी की संस्तुति से नगर पंचायत अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन शर्तों के साथ पारित किया जायेगा कि यदि भवन स्वामी के द्वारा प्रचलित किसी भी नियम/उपनियम/शासनादेश का उल्लघ्ांन किया जाता है अथवा सम्बन्धित भूमि में सरकारी/नगर पंचायत की भूमि/अन्य किसी व्यक्ति की भूमि शामिल होती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। मानचित्र पर मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो )के हस्ताक्षर होंगे जिसकी एक प्रति नगर पंचायत कार्यालय में मूल आदेश के साथ सुरक्षित रखी जायेगी तथा मानचित्र की दो प्रतियॉ एवं मानचित्र स्वीकृत करने का पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से कर भवन स्वामी को दिया जायेगा। भवन मानचित्र की स्वीकृति/अस्वीकृति से सम्बन्धित अन्तिम आदेश अध्यक्ष महोदय में निहित होगा जिसे किसी भी दशा में चुनौती नही दी जा सकेगी।
6- नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 50/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क बा]य विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी -
(1) कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौडी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सडक की लम्बाई होती है तब सडक की चौडाई कम से कम 9 मीटर चौडी होगी, तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथासम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी।
(2) कॉलोनी में पानी की निकासी आदि के लिये नाला/नाली मानक के अनुसार अनिवार्य रूप से निर्माण कराने की जिम्मेदारी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की होगी।
1252 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8(3) कॉलोनी में मानक के अनुसार पक्की सडकों के अनिवार्य रूप से निर्माण की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की होगी।
(4) कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी।
(5) कॉलोनी में 20 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना अनिवार्य होगा, यथासम्भव सड़के समकोण पर मिलाई जायेंगी।
(6) कॉलोनी में जलापूर्ति के लिये पाईप लाईन व प्रकाश व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही अनिवार्य रूप से करनी होगी।
(7) कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलोनी नगर पंचायत प्रबन्धन में हो जायेगी तथा उसके पश्चात् कॉलोनी से गृहकर/जलकर आदि अन्य कर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, तथा उसके पश्चात् कॉलेानी में सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी।
(8) अगर व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कॉलोनी के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं करना चाहती है अथवा आर0डब्लयू0,ए0 बनाकर करना चाहती है तब उसके लिये उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा और नगर पंचायत की कोई जिम्मेदारी कॉलोनी के अन्दर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने अथवा निर्माण कराने की नही होगी। परन्तु नगर पंचायत इस उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर/अन्य कर को लगाने का अधिकार होगा। जिसकी दर इस सम्बन्ध में निर्मित उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर/अन्य कर का आधा होगी।
(9) जहॉ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नहीं हैं, वहॉ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के प्रावधान लागू होंगे।
(10) कॉलोनी में आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड को क्रय करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी।
7- मानचित्र स्वीकृति की अवधि -
(1) मानचित्र उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार केवल एक वर्ष के लिये वैध होगा, तथा उस समयावधि के अन्र्तगत भू-स्वामी को भवन का निर्माण प्रारम्भ करना होगा,
(2) यदि भवन स्वामी उपनियम 5(1) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो अवधि समाप्त की दिनांक से तीन माह तक 1,000/- रुपये प्रतिमाह का शुल्क अदा करके मानचित्र को वैध करवाना होगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिये 500/- रुपये शुल्क अदा करे मानचित्र को वैध करवाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 3 वर्षों तक के लिये किया जा सकता है इसके पश्चात् पुनः नये मानचित्र की प्रक्रिया अपनानी होगी तथा पूर्व में अदा शुल्क की कोई राशि नये मानचित्र में समायोजित नहीं की जा सकेगी, और ना ही वह राशि वापिस ही की जायेगी,
(3) निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर मानचित्र को पुनः वैध करवाये बिना निर्माण किया जाता है, तब वह निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि अवैेध निर्माण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।
(4) भवन स्वामी के द्वारा किये गये उक्त अपराध को समझौता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार शमन किया जा सकता है।
(5) कोई भी भवन निर्माण व्यवसायिक/आवासीय भवन की दशा में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 3 वर्षों में पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1253(6) कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कराने की दशा में कॉलोनी में मानचित्र के अनुसार निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 5 वर्षाें में किया जाना आवश्यक होगा।
8- नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र का संशोधन-
(1) नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत किसी मानचित्र के संशोधन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित संशोधित मानचित्र के साथ मानचित्र स्वीकृति के लिये दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है।
(2) मानचित्र के संशोधन के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व केवल इस बाबत जॉच की जानी होगी कि वह संशोधन किसी उपविधि अथवा नियम के विरूद्ध तो नहीं करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पुनः किसी अन्य ऐसी जॉच अथवा आख्या की कोई आवश्यकता मानचित्र के संशोधन के लिये नहीं होगी जो कि पूर्व में ही मूल मानचित्र के लिये प्राप्त की जा चुकी हो। अन्य कोई जांच आख्या जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा संशोधित मानचित्र की स्वीकृती हेतु आवश्यक समझा जाय, तो इस निमित्त सम्बन्धित जांच आख्या लिये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को होगा।
(3) मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।
9- मानचित्र स्वीकृति के लिये विभिन्न नियम-
(1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 212-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी तक नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेंगी।
(2) उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है, अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।
(3) नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत के द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नक्शानवीस/आर्कीटेक्ट के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।
(4) आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निर्माण में कुल 20 प्रतिशत क्षेत्रफल आगे व पीछे की तरफ खाली छोड़ना अनिवार्य होगा।
(5) व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
(6) मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत अथवा अन्य किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार/अन्य किसी व्यक्ति में निहित पाया जाता है, तब मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, और उस मानचित्र के आधार पर कोई अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे।
10- मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना निर्माण करने की दशा में प्रक्रिया-
(1) अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को नियमानुसार हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा।
(2) परन्तु यदि ऐसा निर्माण अगर नियमों के अनुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाईसेन्सधारी मानचित्रकार/नक्शानवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को आवासीय भवन के लिये समझौता शुल्क रु0 5,000 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क 10,000/- रु0 होगा, लेकिन किसी धार्मिक स्थल, धर्मशाला आदि निर्माणों के लिये समझौता शुल्क नगर पंचायत बोर्ड निर्धारित करेगा।
1254 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8(3) यदि ऐसा कोई निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित नहीं है, तब ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, और ना ही ऐसे किसी मामले में समझौता ही किया जा सकेगा, तथा ऐसे निर्माण को नगर पंचायत कॉठ से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी अथवा नगर पंचायत के द्वारा स्वयं नियमानुसार हटवाया जा सकेगा, तथा ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिये जो व्यय होगा उसे भी भवन स्वामी से ही नियमानुसार वसूल किया जा सकेगा और नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्र्तगत् दिये गये प्रावधानों के अन्र्तगत् चालान आदि की कार्यवाही भी ऐसे भवन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार की जा सकेगी।
11-यदि 200 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि मानचित्र जल संचयन (Water Harvesting) प्रणाली लगाने का प्रावधान मानचित्र में होता है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यदि भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण में यदि मानचित्र के अनुसार जल संचयन (Water Harvesting) प्रणाली भवन में लगी नही पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क के 5 गुने के बराबर धनराशि भवन स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।
12-यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।
आवेदन-पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा-
13-मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा कर प्रस्तुत किये जायेंगे।
14-जमा किये जाने वाले मानचित्रों में ''की प्लान'' साईट प्लान'' तलपट मानचित्र और सर्विसेज प्लान भी शामिल हाेंगे।
15-समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञाप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेंगे इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।
16-पंजीकृत बैमाने की सत्यापित छायाप्रति, गृहकर की रसीद, भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्वावेज एवं निर्धारित किये गये शपथ-पत्र।
17-आधार-कार्ड की छाया प्रति।
18-आवेदक/आवेदिका के फोटो।
19-शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटो ग्राफ।
भू-गृह (बेसमेन्ट)-
20-बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नही लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नही होगा।
21-आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
22-बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चत करते हुए भू-खण्ड की सभी सीमाओं से न्यून्तम 6 फुट छोडने के बाद ही अनुमन्य होगा।
बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा-
(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पद्वार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।
(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोषाकक्ष, बैक सेलर आदि।
(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सूरक्षा के लिए लगाई जाये।
(घ) पार्किग स्थल और गैराज।
(ङ) पुस्कालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 125523- बेसमेन्ट का प्रयोग भाग, फर्श से बीम तक न्यून्तम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊॅचा होगा।
24- बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चत किया जायेगा।
25- बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्युनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
26- सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।
अपराधों का शमन उपविधि
27- मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाये जायेगे ''फ्रण्ट साईड'' एवं पीछे के सेट-बैक में अनाधिकृत निर्माण शमनीय होगा।
28- शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा।
29- रुपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छाादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
30- रुपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छाादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
31- नगर पंचायत काँठ की सीमा से 2 मील की दूरी तक विविध निर्माण कार्यों यथा- भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नाली/नाला निर्माण, जल निकास आदि को नियन्त्रित/विनियमित करने की शक्ति नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 212-क के अन्तर्गत नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।
32- नगरपालिका बोर्ड में निहित अथवा उसके प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों पर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करता है, कब्जा होने के समय से कब्जा मुक्त होने तक की अवधि का वित्तीय मूल्यांकन कराकर विधिक कार्यवाही करने एवं दण्ड अध्यारोपित करने की शक्ति नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।
33- नगर पंचायत कांठ की सीमा से लगे हुए क्षेत्र की सड़क/नाला/नाले आदि को यदि कोई व्यक्ति/कॉलोनी नाईजर/संस्था नगर पंचायत कांठ की सीमा के अन्तर्गत सड़क/नाली/नाले आदि जोड़ना चाहता है, तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-202, 203, 204 एवं 205 के अन्तर्गत लिखित में आवेदन नगर पंचायत को प्रस्तुत करेगा जिस पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न शर्तों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा।
34- यदि कोई व्यक्ति/कालोनीलाईजर/फर्म/संस्था आदि बिना अनुमति के नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क, भवन, नाली/नाला आदि का निर्माण करता पाया जाता है, तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-207 एवं 208 के अन्र्तगत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त निर्माण को ध्वस्त करने के उपरान्त जुर्माना वसूलने की शक्ति नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।
35- किसी भी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग के रूप में नगरपालिका अनिधिनियम, 1916 की धारा-221 के अन्तर्गत अंगीकार किया जा सकेगा।
दण्ड
यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
36- उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
इकबाल आलम, अध्यक्ष, नगर पंचायत कॉठ, मुरादाबाद।
1256 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8सूचना
सूचना
मेरे पुत्र हर्षित यादव के हाई स्कूल वर्ष 2023 अनुक्रमांक 23183539 के अंकपत्र में उसका नाम भूलवश मेरे पुत्र का नाम : HARSHIT पिता का नाम SAMAR BHADUR माता का नाम NEETU दर्ज है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम HARSHIT YADAV पिता का नाम SAMAR BAHADUR YADAV माता का नाम NEETU YADAV है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम RAM NARESH PAL पुत्र शिवनाथ पाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम RAM NARESH PAUL पुत्र SHIV NATH PAUL अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे सही नाम RAM NARESH PAL पुत्र शिव नाथ पाल (SHIV NATH PAL) के नाम से जाना व पहचाना जाय।
समर बहादुर यादव, पुत्र रामदुलार यादव, जौनपुर।
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
सूचना
राम नरेश पाल, गड़रियन खेड़ा, गहरौली, रायबरेली।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम मंजू यादव (MANJU YADAV) है जो उनके आधार कार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित सेवा पुस्तिका में मेरी पत्नी का
सूचना
नाम मंजू (MANJU) अंकित हो गया है।
एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
मदन लाल, पता-वार्ड नं0-2, उत्तरी धर्मशाला झूंसी नगर पंचायत, प्रयागराज, उ0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शाहफकीर शाहेदाबानू शाहिदअली पुत्री शाहिदअली पत्नी जाहिद अली है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7938 4972 0423 में मेरा नाम शाह शाहेदा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शाहफकीर शाहेदाबानू शाहिदअली पुत्री शाहिदअली पत्नी जाहिद अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।
सूचना
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
शाहफकीर शाहेदाबानू शाहिदअली, पता- 205एच/के/3सी कसारी मसारी, पोस्ट- जी0टी0बी0 नगर, थाना धूमनगंज
जनपद-प्रयागराज।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अब्दुल कयूम पुत्र स्व0 दोस्त मुहम्मद है, जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-8334 3802 4694 में मेरा नाम शेख अब्दुल कय्यूम दर्ज हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अब्दुल कयूम पुत्र स्व0 दोस्त मुहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाए।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम मोहम्मद याहिया खान है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे अब्दुल कयूम, पता-ए0एल0-5/6 विश्व बैंक, ए0डी0ए0 कालोनी नैनी, प्रयागराज, उ0प्र0।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1257सूचना
हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक-23268429 सन् 2024 में मेरे पिता का नाम मोहम्मद याहिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है।
सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लावण्या गुप्ता पुत्री संजय कुमार गुप्ता है, जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाईस्कूल के अंक पत्र (अनुक्रमांक एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
23266999) में उसका नाम लावण्या (Lavanya) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लावण्या गुप्ता पुत्री संजय कुमार गप्ता के नाम से जाना व पहचाना जावे।
मोहम्मद सारिया, पता-गोतनी उपरहार प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
सूचना
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
संजय कुमार गुप्ता, पता-427/ए, ममफोर्डगंज, जनपद-प्रयागराज/इलाहाबाद।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ननका पुत्र मोहन लाल है, जो कि मेरे सभी सरकारी अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6881 8325 1432 में मेरा नाम राम खेलावन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ननका पुत्र मोहन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एत्द द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अवि दक्ष पुत्र नीरज कुमार है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेख में मेरे पुत्र का नाम शिओ प्रजापति अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भाविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अवि दक्ष पुत्र नीरज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।
ननका पुत्र मोहन लाल, पता-जलालपुर चांधन उर्फ पीथीपुर, पोस्ट-अटरामपुर थाना-नवाबगंज,
तहसील सोरांव जनपद-प्रयागराज।
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
सूचना
सूचित किया जाता है कि M/s. Creative
नीरज कुमार, पता- ग्राम उसमापुर, पोस्ट-दुमदुमा, तहसील हण्डिया, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0।
सूचना
Campers ग्राम रूस्तमपुर, शिवपुर, जिला वाराणसी के फर्म में कुल तीन साझीदार क्रमशः रामनयन सिंह, चंचल कुमार व विकाश फर्म स्थापित किया, जिसका रजि0 सं0 4179/7वी-15764 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 कायम हुआ, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को डिजाल्व व समाप्त कर दी गयी है और अब किसी भागीदारी फर्म से कोई भी लेन देन नही है।
सूचित करना है कि मेरे पुत्र का सही नाम गर्वित सिंह (GARVIT SINGH) है जो उसके आधार कार्ड और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका राम नयन सिंह, ग्राम-रूस्तमपुर, पोस्ट- आशापुर, जिला-वाराणसी।
170 ट1258 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8 नाम (GARVIT SINGH) सेे बदलकर गविष्ट सिंह (GAVISHT SINGH) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र
एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
को GAVISHT SINGH पुत्र RAJESH SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाय।
दलवीर सिंह, प्रोपराईटर/साझीदार,
M/s Friends Filling Station, राजेश सिंह, पुत्र लालता प्रसाद सिंह,
Ahmednagar, Bulandshahar,
To Anoopsahar Road, निवासी-3ए, रूम खेरहटखुर्द, जारी बाजार, जारी, प्रयागराज, उ0प्र0।
Tehsil Anoopsahar, District Bulandshahar.
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s
Bikaru International 331/306A(8) Bhalla Estate,
Jajmau, Kanpur Nagar (U.P.) फर्म के पार्टनरसिप
डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पूर्व पार्टनर श्री विकारू
गौतम पुत्र बदलू, पता-414 डी0 डिफेन्स कालोनी,
जाजमऊ, कानपुर नगर, उ0प्र0 अपनी स्वेच्छा से दिनांक
10 अगस्त, 2024 को फर्म की साझेदारी से पृथक/अलग
हो गये है। दिनांक 10 अगस्त, 2024 से फर्म के साझेदारों
की स्थिति निम्नवत हैः-
1. Mr. Hitendra Kumar S/o Bikaru Gautam, R/o 414
D- Defence Colony, Jajmau, Kanpur. (U.P.)
2. Surendra Kumar S/o Bikaru Gautam R/o 414 D-
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''एम0एम0 कन्स्ट्रक्शन'',सी-81, आशियाना कालोनी, फेस-1, कांठ रोड, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को हसनैन अली पुत्र मुस्तफा अली निवासी सी-81, आशियाना फेज-1 कांठ रोड, मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को मौ0 दानियाल अली पुत्र मुजाहिद अली व उजै़फ अली पुत्र मुजाहिद अली निवासीगण सी-81, आशियाना फेज-1, काठ रोड, मुरादाबाद शामिल हो गये है तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्रीमती नसरीन फातमा (50%), श्री मौ0 दानियाल अली (25%) श्री उजै़फ अली (25%) रह गये है।
Defence Colony, Jajmau, Kanpur. (U.P.)
सुरेन्द्र कुमार,
(पार्टनर)
श्रीमती नसरीन फातमा, पार्टनर, फर्म मेसर्स ''एम0एम0 कन्स्ट्रक्शन'', सी-81, आशियाना कालोनी, फेस-1, कांठ रोड, मुरादाबाद (यू0पी0)
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित करता है की M/s
सूचना
Friends Filling Station, Ahmednagar,
Bulandshahar To Anoopsahar Road, Tehsil
Anoopsahar, District Bulandshahr की साझीदारी
श्री दलवीर सिंह एवं श्री देवेन्द्र कुमार गौतम साझीदार
थे। दिनांक 26 नवम्बर, 2024 की विघटन डीड के
अनुसार साझीदारों से श्री देवेन्द्र कुमार गौतम अलग हो
गये है। फर्म प्रोपराईटर में श्री दलवीर सिंह द्वारा
संचालित होगी। फर्म पर किसी का कोई बकाया नही है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक संख्या-5209171 में मेरे पिता का नाम शुकेत अली अंसारी और माता का नाम महेर जहाँ अंसारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पिता के शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार उनका सही नाम शौकत अली है एवं मेरी माता के पैन, आधार के अनुसार उनका सही नाम महेर जहाँ पत्नी शौकत अली है। मुझे मो0 अली अंसारी पुत्र शौकत अली के नाम से जाना जाए।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) 1259सूचना
यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
मो0 अली अंसारी, निवासी-के/510 कटरा, पी एस0 कोतवाली नगर, बाराबंकी।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स सिद्वि विनायक इण्डेन सर्विस स्टेशन रोड अंतू, प्रतापगढ़ के भागीदार रवीन्द्र प्रताप सिंह का निधन दिनांक 07 अप्रैल, 2024 को हो गया है तथा उनके स्थान पर पूनम सिंह दिनांक 07 अप्रैल, 2024 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुई हैं, अब फर्म में भागीदार की भागीदारी का अनुपालन क्रमशः अखिल प्रताप सिंह का 60% एवं पूनम सिंह का 40% होगा। फर्म के मृतक भागीदार रवीन्द्र प्रताप सिंह का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।
सही नाम पुष्पेन्द्र गुप्ता PUSHPENDRA GUPTA पुत्र शिवचन्द्र गुप्ता है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड नं0 3892 7630 6285 में
अखिल प्रताप सिंह, पुत्र स्व0 रवीन्द्र प्रताप सिंह, निवासी-स्टेशन रोड अन्तू, प्रतापगढ़।
मेरा नाम PUSPENDRA GUPTA अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पुष्पेन्द्र
गुप्ता PUSHPENDRA GUPTA पुत्र श्री शिवचन्द्र गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सूचना
पुष्पेन्द्र गुप्ता, PUSHPENDRA GUPTA पुत्र शिवचन्द्र गुप्ता, निवासी-ग्राम रसूलपुर, रसूलपुर, पोस्ट-सूरजपुर, जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम विपेन्द्र कुमार पुत्र देवी सहाय है जो मेरे शैक्षिक
अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 पी0आर0 एस्टेट एसोसिएट्स, 398 आनन्दवन फेस-2 मथुरा में साझेदार श्रीमती सरोज देवी अग्रवाल पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री प्रवीन कुमार पोनिया पुत्र श्री राम कुमार प्रताप सिंह, श्री रीतेश अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, श्री गिर्राज अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 24 नवम्बर, 2023 को संचालन की थी दिनांक 06 नवम्बर, 2024 से श्रीमती सरोज देवी अग्रवाल पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री गिर्राज अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है। फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नहीं है अब फर्म को श्री प्रवीन कुमार पोनिया, श्री रीतेश अग्रवाल संचालित करेंगे।
2554 8154 9960 में मेरा नाम योगेन्द्र सिंह अंकित हो
गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम
विपेन्द्र कुमार पुत्र देवी सहाय के नाम से जाना जाये।
प्रवीन कुमार पोनिया, साझेदार।
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा
पूर्ण की गयी है।
सूचना
विपेन्द्र कुमार, पता-निरखी पो0 दयाल नगर, थाना जहानाबाद, जिला-फतेहपुर।
सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मै0 के0आर0एम0 इन्फ्राकोन, म0 नं0-18/44 शान्ती सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है-1260 उार प्रदेश गजट, 28 दिसम्बर, 2024 ई0 (पौष 07, 1946 शक संवत्) [ भाग 8
NOTICE
In my daughters Aadhar card No-2850
0300 7565 her name is incorrectly mentioned as
Yashika instead her correct name as mentioned
in her academic documents and certificates is
mentioned as Samriddhi. Hence her name
Aadhar card should in mentioned as Samriddhi.
Sunita Devi Saroj, यह है कि दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को फैरी गुप्ता पुत्री श्री मनोज कुमार गुप्ता, निवासी 18/44, शान्ती सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा फर्म के प्रथम साझेदार श्री किशन स्वरूप वर्मा पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी 2/17, निकट लोहचब नर्सिंग होम, किशनपुर, रामघाट रोड, अलीगढ़ फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। अब फर्म में श्री मनोज कुमार गुप्ता तथा फैरी गुप्ता साझेदार हैं।
W/o Sushil Kumar,
H. No. 779 Paltan Bazar,
Normal Chauraha Sultanpur.
साझेदार, मनोज कुमार गुप्ता, मै0 के0आर0एम0 इन्फ्राकोन, म0 नं0-18/44 शान्ती सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001
पी0एस0यू0पी0-39 हिन्दी गजट-भाग 8-2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।