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Uttar Pradesh Ordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

Government and Private Ordinary Gazette

Published 04 January 2025

Department
All Department
Type
Ordinary
Gazette no.
01
Volume Num
79
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2025-01-04.c_202501071512439466
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 04 जनवरी, 2025 ई० (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [संख्या 01

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय पृष्ठ संख्या

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

1-20 3075 भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश .. 975

वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0 भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये

1-74

.. 975

1500

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क-भारतीय संसद के ऐक्ट

भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया

भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों

के अभिनिर्णय

भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के

भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये

अभिनिर्णय

... 975

1-4 975

(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण

1-18 975

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत

1-52 975

... 975

भाग 8-नगरपालिका परिषद्‌, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि

भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश

स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र .. 1425

1 क2 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

आवश्यक सूचना

1-गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उार प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये।

उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः

बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2-सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है।

असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है।

अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो —पया उक्त

पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से

क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3-गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित

है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-

पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके

अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं

अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है

तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4-उार प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि

वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना

नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के

भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे

ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के

ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों

में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये

तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उार शीघ्र पाने के लिये

पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उार देने में इस

कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अभिषेक प्रकाश,

निदेशक,

मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,

उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 3

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

औपबन्धिक नियुक्ति

19 जुलाई, 2023 ई0

सं0 4081/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री दीपक कुमार वर्मा पुत्र श्री आर0एल0 वर्मा का विवरण निम्नवत्‌ है-

स्थायी पता तैनाती अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

का जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

408 54100006233 लखनऊ निवासी-म0नं0- हरदोई श्री दीपक कुमार वर्मा

पुत्र श्री आर0एल0 वर्मा

548/सी-221, चन्द्रोदय नगर, राजाजीपुरम, लखनऊ-226017 ।

2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/-ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा-शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

4 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4082/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री हर्षिता गुप्ता पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता का विवरण निम्नवत्‌ है-

रजिस्ट्रेशन नम्बर गृह

स्थायी पता तैनाती अभ्यर्थी का नाम

जनपद

का जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

416 54100123017 लखनऊ निवासी-एफ-31 आदर्श बाराबंकी सुश्री हर्षिता गुप्ता

पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता

कालोनी, कल्याणपुर वेस्ट, लखनऊ-226022 ।

2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे- 5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 5

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा-शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

नियुक्ति/तैनाती

सं0 4084/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करते हैं-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

अमेठी श्री आशुतोष पाण्डेय

पुत्र श्री राम प्रताप पाण्डेय

304 54100070858 सुलतानपुर निवासी-मोहल्ला- दाउदपट्‌टी पो0- मीरानपुर, सुलतानपुर- 227816 ।

6 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा -भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4085/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 7 स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

402 54100069296 सुलतानपुर निवासी-गीतान्जली अमेठी श्री सुनीत रॉय

पुत्र श्री गोपाल चन्द्र रॉय

हैल्थ सेंटर, सैफुल्लागंज, सुलतानपुर-228119 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

8 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

सं0 4086/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-

अभ्यर्थी का नाम

स्थायी पता तैनाती का

रजिस्ट्रेशन नम्बर

पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक गृह जनपद

जनपद

1 2 3 4 5 6 7

सुश्री पूजा श्री उमेश 272 54100071529 सुलतानपुर निवासी-606 पूरे

चन्द्र चतुर्वेदी

अयोध्या बसांवन, चौबेपुर पो0 डीह, अमेठी, सुलतानपुर-227806 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा-नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 9

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4087/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

398 54100092814 सुलतानपुर निवासी-ग्राम व पो0- अयोध्या श्री अखिलेश कुमार तिवारी

श्री घनश्याम तिवारी

गुप्तारगंज, सुलतानपुर-228151 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2 क10 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4088/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

जितेन्द्र शुक्ला 86 54100000594 सुलतानपुर ब्लाक चौराहा, अयोध्या श्री विशाल शुक्ला

दोस्तपुर, सुलतानपुर- 228131 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 11

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा -भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4089/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करतीे हैं-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

पिता/पति का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

102 54100087654 सुलतानपुर मकान नं0-271

अम्बेडकरनगर श्रीमती फोजिया खानम

W/o श्री अजमल कफील

मोहल्ला-पांचोपीरन, पो0-केएनआई सुलतानपुर, तहसील व जिला सुल्तानपुर- 228118 ।

12 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4090/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 13 स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

वाराणसी श्रीमती आशीष गौतम

W/o श्री राजेश कुमार

82 54100052542 सुलतानपुर श्री जितेन्द्र बहादुर गौतम, ग्राम-खनुहट, परगना-अल्देमऊ, पो0-मोतिगरपुर, तह0-जयसिंहपुर, सुलतानपुर-228132 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा -भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय -सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

14 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

सं0 4091/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

18 54100056991 उन्नाव श्री अरविन्द्र

श्रीमती प्रियंका कनौजिया

W/o श्री खेम चन्द्र

कानपुर नगर

कनौजिया, 700, ए0बी0 नगर, जनपद- उन्नाव-209801 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा-नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 15

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4092/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

श्री सुरेन्द्र सिंह

कानपुर नगर श्री रामपाल 45 54100133096 उन्नाव डा0 ओम वीर सिंह, 173, धनवन्तरि भवन, दरोगाबाग, उन्नाव- 209801 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

16 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4093/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या- 493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

श्री अनुपम गुप्ता

श्री राम आसरे गुप्ता

लखीमपुर खीरी

129 54100086779 हरदोई निवासी-सदर मार्केट, स्टेशन रोड, कछौना, पतसेनी चौराहा, हरदोई-241126 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 17

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय-सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

औपबन्धिक नियुक्ति

सं0 4094/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये सुश्री अंकिता वर्मा पुत्री श्री आर0डी0 वर्मा का विवरण निम्नवत्‌ है-

स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

364 54100090533 हरदोई निवासी-बेगमगंज, सीतापुर सुश्री अंकिता वर्मा

पुत्री श्री आर0डी0 वर्मा

संडीला, हरदोई- 241204 ।

3 क18 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1 2- शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा -भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वी—त महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें-

(i) केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4095/96-आयुष-1-2023-155/2017-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति-पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा-संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 19 स्थायी पता तैनाती का अभ्यर्थी का नाम

रजिस्ट्रेशन

नम्बर

गृह जनपद

जनपद पिता का नाम मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक

1 2 3 4 5 6 7

कन्नौज सुश्री साक्षी सिंह

पुत्री श्री राजेश कुमार सिंह

342 54100111729 हरदोई निवासी-मकान नं0-21, ग्राम-अटवारा चकोला, मोहल्ला-नेवादा, पो0- गंज जलालाबाद, तहसील-बिलग्राम, हरदोई-241303 ।

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा- नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1- 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2- अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र। 3- आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4- ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5- गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

20 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा-संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से, लीना जौहरी, प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-40 हिन्दी गजट-भाग 1-2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 04 जनवरी, 2025 ई० (पौष 14, 1946 शक संवत्‌)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Administrative (E-I) Section

NOTICE

September 09, 2024

No. 12212/XC-3/2024/Admin.(E-I)–"Monday, September 16, 2024 is declared as holiday on account of 'Barawafat' in place of Tuesday, September 17, 2024 in the High Court, Allahabad and its Bench at Lucknow. The High Court, Allahabad and its Bench at Lucknow will remain open on Tuesday, September 17, 2024."

October 22, 2024

No. 14171/XC-3/2024/Admin.(E-I)–"October 28, 2024 (Monday) is declared as holiday in the High Court of Judicature at Allahabad as well as its Bench at Lucknow and in lieu thereof November 23, 2024 (Saturday) is declared as Court working day in the High Court of Judicature at Allahabad as well as its Bench at Lucknow."

By order of the Court,

Rajeev Bharti,

Registrar General.

1 ख2 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

ADMINISTRATIVE (A-3) SECTION

NOTIFICATION

September 13, 2024

No. 750/Main-B/Admin.(A-3)–In exercise of the powers conferred under Section 5(2) of the U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983, the High Court is pleased to appoint the officers of the rank of Additional District & Sessions Judge (mentioned in column no. 4), as Special Judge to preside over the concerned Special Court constituted under Section 5(1) of the said Act vide respective State Government's Notification/s (as mentioned in column no. 3), for disposal of the cases relating to Dacoity Affected Areas Act, 1983 in the concerned districts (mentioned in Column no. 2) :-

Sl. Name of Districts where DAA Government notification Name of the officer & designation No. Courts have been constituted

dated

1 2 3

4

(Sri/Mr./Ms./Smt.) –

1 Agra 7098/VII-A.N.-221/81 Neeraj Kumar Mahajan, Additional

dated 02.01.1985

District & Sessions Judge

2 Etah 7098/VII-A.N.-221/81 Utkarsh Yadav, Additional District

dated 02.01.1985

& Sessions Judge

3 Etawah 7098/VII-A.N.-221/81 Ashok Kumar Dubey-II, Additional

dated 02.01.1985

District & Sessions Judge (in place

of earlier appointed officer for the

purpose i.e. Sri Alok Kumar

Srivastava, AD & SJ)

4 Farrukhabad 7098/VII-A.N.-221/81 Ritika Tyagi, Additional District &

dated 02.01.1985

Sessions Judge

5 Kanpur Dehat 7098/VII-A.N.-221/81 Rajat Sinha, Additional District &

dated 02.01.1985

Sessions Judge

6 Mainpuri 7098/VII-A.N.-221/81 Jay Prakash, Additional District &

dated 02.01.1985

Sessions Judge

7 Firozabad 89/VII-Nyaya-2-2010- Sarvesh Kumar Pandey-II,

221/81, dated 14.01.2005

Additional District & Sessions Judge

and No. 1755/VII-Nyaya-2-

2010-221/ dated 24.12.2010

8 Auraiya 88/VII-Nyaya-2-2005- Saif Ahmad, Additional District &

221/81, dated 14.01.2005

Sessions Judge

9 Jalaun at Orai 2923/VII-Nyaya-2-2000-

221/81, dated 15.02.2000

Bhartendra Singh, Additional District & Sessions Judge

10 Mahoba 2470/VII-Nyaya-2-2005-

221/81, dated 29.09.2005

Dhruva Rai, Additional District & Sessions Judge

By order of the Court,

Rajeev Bharti,

Registrar General.

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 3

ADMINISTRATIVE 'G-II' SECTION

NOTIFICATION

October 21, 2024

No. 910/2024/Admin. 'G-II'–Allahabad High Court (Right To Information) Rules, 2006.

In partial modification to the earlier Court's Notification No. 935/2022/Admin. 'G' Dated Allahabad 08th December, 2022, in exercise of powers conferred by Section 5 & 19 of Right To Information Act, 2005 (22 of 2005), the Chief Justice, High Court of Judicature At Allahabad hereby designates the following Officers as Appellate Authority, Central Public Information Officer and Central Assistant Public Information Officer under Section 5 and 19 of Right To Information Act, 2005, with immediate effect.

Notification

(Right To Information) Rules, 2006

A. Allahabad High Court–

1    Appellate Authority                   Registrar General
2    Central Public Information Officer    Registrar (RTI)/Joint Registrar (RTI), as the case may be.
3    Central Assistant Public              Joint  Registrar  (RTI)/  Deputy  Registrar  (RTI)/Assistant
     Information Officer                   Registrar (RTI), as the case may be.

B. Lucknow Bench of High Court–

1     Appellate Authority                      Senior Registrar
2     Central Public Information Officer       Deputy Registrar (Establishment & Administration)
3     Central  Assistant  Public  Information  Assistant Registrar (Establishment & Administration)
      Officer

C. District Courts–

1 Appellate Authority District Judge of concerned Judgeship

2 Central Public Information Officer Senior Most Additional District & Sessions Judge of

concerned Judgeship

3 Central Assistant Public Information Civil Judge (Senior Division) of concerned Officer

Judgeship

D. Family Courts–

i- For the Family Court, where two or more Additional Principal Judges are posted–

Appellate Authority Principal Judge, Family Court

Central Public Information Officer Senior Most Additional Principal Judge

Central Assistant Public Information Officer Senior Most Ministerial Staff posted in Family Court4 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क ii- For the Family Courts, where only One Additional Principal Judge is posted–

Appellate Authority Principal Judge, Family Court

Central Public Information Officer Additional Principal Judge

Central Assistant Public Information Officer Senior Most Ministerial Staff posted in Family Court iii- For the Family Courts, where only Principal Judge is posted–

Appellate Authority Registrar General

Central Public Information Officer Principal Judge, Family Court

Central Assistant Public Information Officer Senior Most Ministerial Staff posted in Family Court

E. Land Acquisition Rehabilitation, and Resettlement Authority–

Appellate Authority Presiding Officer, LARRA

Central Public Information Officer Registrar, LARRA

Central Assistant Public Information Officer Head Assistant

F. Commercial Courts–

Appellate Authority Presiding Officer, Commercial Court

Central Public Information Officer Head Assistant/Reader

Central Assistant Public Information Officer Accountant

G. Motor Accident Claim Tribunals–

Appellate Authority Presiding Officer, MACT

Central Public Information Officer Assistant Accountant

Central Assistant Public Information Officer Junior Assistant

By order of

Hon'ble The Chief Justice,

Rajeev Bharti,

Registrar General.

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 5

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय, जिलाधिकारी, कौशाम्बी

लोक निर्माण विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

अधिसूचना

02 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 409/आठ-वि0कु0-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)प्रयागराज/2024-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर, कौशाम्बी (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) की राय है, कि (अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी) (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोरलेन से जोड़ने संबंधी मार्ग के निर्माण हेतु जनपद-कौशाम्बी के ग्राम- कसेंदा में क्षेत्रफल 0.1470 हेक्टेयर, फतेहपुर सहावपुर में क्षेत्रफल 0.8916 हेक्टेयर, मखऊपुर में क्षेत्रफल 1.2109 हेक्टेयर, पेरई में क्षेत्रफल 1.0467 हेक्टेयर, कोटिया में क्षेत्रफल 1.2056 हेक्टेयर, अमिरसा में क्षेत्रफल 0.1748 हेक्टेयर, डहिया में क्षेत्रफल 0.4314 हेक्टेयर, जयन्तीपुर में क्षेत्रफल 0.7394 हेक्टेयर, तरना में क्षेत्रफल 0.1030 हेक्टेयर, तरनी में क्षेत्रफल 0.4330 हेक्टेयर, बसुहार में क्षेत्रफल 1.2492 हेक्टेयर, कूरा ता0 बसुहार में क्षेत्रफल 1.2570 हेक्टेयर, बरई उर्फ सरांय अकिल में क्षेत्रफल 0.2738 हेक्टेयर, फकीराबाद में क्षेत्रफल 1.7558 हेक्टेयर, घोसिया में क्षेत्रफल 0.3773 हेक्टेयर, चित्तापुर में क्षेत्रफल 0.2141 हेक्टेयर, हर्रायपुर में क्षेत्रफल 0.4905 हेक्टेयर,तहसील-चायल में कुल क्षेत्रफल 12.0011 हेक्टेयर व ग्राम-रक्सराई में क्षेत्रफल 1.3324 हेक्टेयर, जाठी में क्षेत्रफल 0.9962 हेक्टेयर, नरेन्द्र बारा में क्षेत्रफल 0.1554 हेक्टेयर, बारा में क्षेत्रफल 0.3141 हेक्टेयर, मढ़ी में क्षेत्रफल 0.1344 हेक्टेयर, बैगवां फतेहपुर में क्षेत्रफल 0.3390 हेक्टेयर, कोसमइनाम उपरहार में क्षेत्रफल 2.2939 हेक्टेयर, तहसील-मंझनपुर में कुल क्षेत्रफल 5.5654 हेक्टेयर। फोरलेन मार्ग में प्रस्तावित कुल 17.5665 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी Agrima and Center for India Bamboo, Resource and Technolgy, Add-D-152, Third Floor, Street No. 15, Vinod Nagar, New Delhi के द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही करायी जा रही है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश का प्रकाशन कालान्तर में पृथक से किया जायेगा।

4-सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई परिवार विस्थापित होता है तो पृथक से प्रकाशन की कार्यवाही करायी जायेगी। प्रथम श्रेणी/डिप्टी कलेक्टर/उप जिलाधिकारी, चायल/मंझनपुर, कौशाम्बी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

6 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

अनुसूची

क्र0        जिला               तहसील                 ग्राम            गाटा संख्या        प्रस्तावित
सं0                                                                                   अर्जित क्षेत्रफल
 1            2                   3                    4                  5                 6
                                                                                         हेक्टेयर
 1           कौशाम्बी            चायल               कसेंदा                94              0.0034
 2                                                                        92              0.0046
 3                                                                       102              0.0076
 4                                                                       142              0.0040
 5                                                                       143              0.0138
 6                                                                       176              0.0084
 7                                                                      176क              0.0084
 8                                                                       178              0.0154
 9                                                                       181             0.0046
10                                                                       182             0.0080
11                                                                       179             0.0159
12                                                                       180             0.0059
13                                                                       172             0.0030
14                                                                       148             0.0155
15                                                                       147             0.0143
16                                                                       91              0.0142
                                                                   कुल क्षेत्रफल . .     0.1470
01                                               फतेहपुर शहावपुर         349             0.0238
02                                                                       371             0.0112
03                                                                       403ख            0.0039
04                                                                       465             0.0077
05                                                                       466             0.0077
06                                                                       170             0.0260
07                                                                       459             0.0066
08                                                                       470             0.0260
09                                                                       471             0.0150
10                                                                      530क             0.0050
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 7
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                        हेक्टेयर
11          कौशाम्बी            चायल            फतेहपुर शहावपुर        617ग             0.0027
12                                                                      464             0.0420
13                                                                      467             0.0100
14                                                                      468             0.0302
15                                                                      502             0.0150
16                                                                      503             0.0047
17                                                                      504             0.0037
18                                                                      573             0.0120
19                                                                      403             0.0399
20                                                                     403क             0.0038
21                                                                     654क             0.0006
22                                                                      483             0.0020
23                                                                      499             0.0070
24                                                                      481             0.0081
25                                                                      524             0.0040
26                                                                      527             0.0020
27                                                                      528             0.0020
28                                                                      611             0.0040
29                                                                      314ख            0.0046
30                                                                     616क             0.0196
31                                                                      617ख            0.0074
32                                                                      964             0.0020
33                                                                      654ख            0.0012
34                                                                      620             0.0017
35                                                                      959             0.0154
36                                                                     465क             0.0037
37                                                                      965ख            0.0183
38                                                                      966ख            0.0068
39                                                                      969ख            0.0024
40                                                                      967ख           00.0110
41                                                                     966क             0.0113
8 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
42          कौशाम्बी           चायल             फतेहपुर शहावपुर        967क            0.0112
43                                                                     969क            0.0166
44                                                                     971             0.0098
45                                                                     976             0.0130
46                                                                     984             0.0130
47                                                                     972             0.0064
48                                                                     531             0.0040
49                                                                     532             0.0016
50                                                                     975             0.0320
51                                                                     974             0.0096
52                                                                     973             0.0320
53                                                                     977             0.0140
54                                                                     978क            0.0304
55                                                                      978ख           0.0077
56                                                                      979ख           0.0080
57                                                                    '979ग            0.0176
58                                                                     978ग            0.0094
59                                                                     479             0.0270
60                                                                     480             0.0400
61                                                                     982             0.0070
62                                                                     983             0.0115
63                                                                     979क            0.0234
64                                                                     642क            0.0105
65                                                                      642ख           0..0105
66                                                                      616ख           0.0028
67                                                                     618क            0.0114
68                                                                      615ख           0.0138
69                                                                     648             0.0042
70                                                                     649             0.0098
71                                                                     651             0.0052
72                                                                     652             0.0056
73                                                                     653             0.0112
74                                                                     404             0.0399
                                                                 कुल क्षेत्रफल . .     0.8916
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 9
 1           2                   3                    4                  5                 6
                                                                                        हेक्टेयर
01          कौशाम्बी           चायल                 मखऊपुर             185मि            0.0160
02                                                                     185मि            0.0410
03                                                                     185मि            0.0160
04                                                                     187मि            0.0160
05                                                                     187मि            0.0100
06                                                                      189             0.0150
07                                                                      190             0.0590
08                                                                      191             0.0034
09                                                                      194             0.0009
10                                                                     195मि            0.0009
11                                                                     195मि            0.0120
12                                                                     195मि            0.0015
13                                                                      231             0.0290
14                                                                     232मि            0.0730
15                                                                     232मि            0.0020
16                                                                      235             0.0030
17                                                                      240             0.0310
18                                                                     243मि            0.0003
19                                                                     243मि            0.0202
20                                                                     243मि            0.0003
21                                                                     243मि            0.0003
22                                                                      277             0.0060
23                                                                     280मि            0.0160
24                                                                     280मि            0.0160
25                                                                     291मि            0.0038
26                                                                     291मि            0.0037
27                                                                     291मि            0.0005
28                                                                      293             0.0300
29                                                                      294             0.0090
30                                                                     296मि            0.0132

2 ख10 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
31                                                                     296मि           0.0181
32                                                                     548मि           0.0590
33                                                                     548मि           0.0450
34                                                                     549मि           0.0440
35                                                                     565मि           0.0320
36                                                                     565मि           0.0320
37                                                                     566मि           0.0170
38                                                                     566मि           0.0265
39                                                                     566मि           0.0110
40                                                                      568            0.0041
41                                                                      570            0.0074
42                                                                      572            0.0087
43                                                                      573            0.0420
44                                                                      636            0.0390
45                                                                      637            0.0067
46                                                                      640            0.0092
47                                                                      640            0.0024
48                                                                      651            0.0320
49                                                                      678            0.0560
50                                                                   978/943           0.0340
51                                                                      680            0.0220
52                                                                      702            0.0030
53                                                                      778            0.0400
54                                                                      782            0.0175
55                                                                     783मि           0.0085
56                                                                     783मि           0.0038
57                                                                      784            0.0060
58                                                                      785            0.0220
59                                                                      786            0.0190
60                                                                      787            0.0160
61                                                                     788मि           0.0135
62                                                                     788मि           0.0620
63                                                                     788मि           0.0025
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .    1.2109
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 11

1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर 01 कौशाम्बी चायल पेरई 630 0.0648 02 629 0.0720 03 628 0.0880 04 627क से ख 0.0400 05 626 0.0114 06 625 0.0040 07 624 क से झ तक 0.0480 08 607 क से ग तक 0.0030 09 604 क से ग तक 0.0224 10 603 क से ग तक 0.0336 11 602 क से घ तक 0.0168 12 390 क से घ तक 0.0042 13 388 क से घ तक 0.0018 14 388 क से घ तक 0.0010 15 379 क से ङ तक 0.0912 16 378 0.0312 17 254 क से थ तक 0.0352 18 253 क एवं ख 0.0098 19 274 क से घ तक 0.0007 20 285 क एवं ख 0.0570 21 287 0.0036 22 288 0.0006 23 249क 0.0200 24 249 ख एवं घ 0.1000 25 250 0.0532 26 208 क से ग तक 0.0154 27 207ख 0.0112 28 206 0.0238 29 192 0.0042 30 190 0.008412 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर 31 कौशाम्बी चायल पेरई 176 क से ङ तक 0.0140 32 100ख 0.0010 33 100क 0.0084 34 99 क से ञ तक 0.0196 35 98 0.0098 36 97 क से ख 0.0098 37 87 0.0070 38 86 0.0014 39 85 0.0014 40 84 0.0171 41 83 क से ङ तक 0.0100 42 82 0.0042 43 79ग 0.0023 44 79 क से ग तक 0.0217 45 70 0.0063 46 69 क से च तक 0.0090 47 177 0.0272 कुल क्षेत्रफल . . 1.0467 01 कोटिया 133 0.0138 02 169 0.312 03 180 0.0110 04 181 0.0090 05 182 0.0225 06 191 0.0108 07 201 0.0165 08 206 0.0153 09 218 0.0319 10 224 0.0342 11 225 0.0252 12 291 0.0450भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 13

 1           2                  3                  4                  5                6
                                                                                    हेक्टेयर
13          कौशाम्बी          चायल                 कोटिया            293             0.0216
14                                                                   313             0.0126
15                                                                   314             0.0225
16                                                                   315             0.0178
17                                                                   317             0.0045
18                                                                   319             0.0054
19                                                                   345             0.0189
20                                                               122/1 एवं 2         0.0252
21                                                                   135             0.0589
22                                                                  163/1            0.0027
23                                                                  171/2            0.0250
24                                                                  172मि            0.0202
25                                                                  172मि            0.0202
26                                                                  175मि            0.0360
27                                                                  175मि            0.0360
28                                                                   178             0.0020
29                                                                  178/1            0.0143
30                                                                  178/2            0.0162
31                                                                  184/1            0.0072
32                                                               185/1, 2, 3         0.0315
33                                                                188/1, 2           0.0162
34                                                                188/1, 2           0.0180
35                                                                  193/1            0.0032
36                                                               196/1, 2, 3         0.0315
37                                                                  200/1            0.0009
38                                                                  200/2            0.0018
39                                                                  207/1            0.0135
40                                                                  207/2            0.0135
41                                                                  207/3            0.0036
42                                                                  216/1            0.045
14 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर 43 कौशाम्बी चायल कोटिया 219/1 0.0027 44 223/1 0.0045 45 226/1 0.0045 46 226/2 0.0045 47 227/3 0.0405 48 287/1 0.0135 49 287/2 0.0180 50 316/1 0.0090 51 316/2 0.0099 52 318/1 0.0054 53 318/2 0..0126 कुल क्षेत्रफल . . 1.2056 01 अमिरसा 51 0.0140 02 60 0.0144 03 81 0.0120 04 87 0.0023 05 90 0.0210 06 49 क एवं ख 0.0300 07 45 0.0259 08 47 0.0033 09 44 0.0038 10 43 0.0186 11 40 0.0066 12 32 0.0042 13 30 0.0073 14 15 0.0114 कुल क्षेत्रफल . . 0.1748भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 15

 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
01          कौशाम्बी           चायल                डहिया                84             0.01126
02                                                                      96              0.0297
03                                                                      98              0.0063
04                                                                      99              0.0243
05                                                                      103             0.0171
06                                                                      117             0.0138
07                                                                      118             0.0004
08                                                                      126             0.0288
09                                                                      127             0.0126
10                                                                      128             0.0110
11                                                                      128             0.0148
12                                                                      138             0.0023
13                                                                      281             0.0112
14                                                                      282             0.0093
15                                                                      444             0.0085
16                                                                      472             0.0117
17                                                                      473             0.0073
18                                                                      474             0.़0319
19                                                                      476             0.0171
20                                                                      477             0.0279
21                                                                      480             0.0180
22                                                                      481             0.0104
23                                                                      486             0.0030
24                                                                      486             0.0060
25                                                                      488             0.0180
26                                                                      489             0.0140
27                                                                      491             0.0063
28                                                                      617             0.0126
29                                                                      621             0.0086
30                                                                      625             0.0670
31                                                                   620/766            0.0021
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .    0.4314
16 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
01          कौशाम्बी           चायल               जयन्तीपुर             231             0.0171
02                                                                      232             0.0140
03                                                                      234             0.0086
04                                                                      236             0.0279
05                                                                      255             0.0279
06                                                                      266             0.0536
07                                                                      267             0.0063
08                                                                      268             0.0360
09                                                                      270             0.0149
10                                                                      271             0.0225
11                                                                      272             0.0405
12                                                                      273             0.0162
13                                                                      274             0.0063
14                                                                      291             0.0243
15                                                                      292             0.0257
16                                                                      301             0.0234
17                                                                      300             0.0135
18                                                                      228             0.0117
19                                                                      218             0.0149
20                                                                      217             0.0194
21                                                                      211             0.0149
22                                                                      210             0.0086
23                                                                      198             0.0023
24                                                                      197             0.0275
25                                                                      196             0.0018
26                                                                      195             0.0405
27                                                                      185             0.0162
28                                                                      184             0.0171
29                                                                      183             0.0320
30                                                                      167             0.0279
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 17
 1           2                   3                   4                  5                 6
                                                                                       हेक्टेयर
31          कौशाम्बी           चायल               जयन्तीपुर             166            0.0189
32                                                                      165            0.0012
33                                                                     164             0.0234
34                                                                     136             0.0288
35                                                                     135             0.0405
36                                                                     134             0.0131
                                                                 कुल क्षेत्रफल . .     0.7394
01                                                 तरना                 318            0.0240
02                                                                      325            0.0720
03                                                                   562/325           0.0070
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .    0.1030
01                                                 तरनी                 126            0.0105
02                                                                      127            0.0042
03                                                                      130            0.0090
04                                                                      131            0.0030
05                                                                      133            0.0110
06                                                                      230            0.0045
07                                                                      248            0.0126
08                                                                      249            0.0200
09                                                                      253            0.0207
10                                                                      254            0.0160
11                                                                      259            0.0260
12                                                                      260            0.0120
13                                                                      261            0.0090
14                                                                      267            0.0160
15                                                                      269            0.0140
16                                                                      271            0.0040
17                                                                      274            0.0150
18                                                                      275            0.0210
19                                                                      278            0.0320

3 ख18 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
20          कौशाम्बी           चायल                 तरनी                319             0.0200
21                                                                      320             0.0100
22                                                                      334             0.0130
23                                                                      349             0.0122
24                                                                      361             0.0230
25                                                                      362             0.0000
26                                                                      383             0.0000
27                                                                      396             0.0310
28                                                                      398             0.0040
29                                                                      400             0.0160
30                                                                      405             0.0090
31                                                                      406             0.0100
32                                                                      407             0.0120
33                                                                      411             0.0018
34                                                                      412             0.0105
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .    0.4330
01                                                 बसुहार             2471मि            0.0352
02                                                                    2124मि            0.1104
03                                                                    1012मि            0.0096
04                                                                    1012मि            0.0096
05                                                                     2827             0.0480
06                                                                     2827             0.0400
07                                                                     2827             0.0560
08                                                                     2826             0.0256
09                                                                     2785             0.0448
10                                                                     2784             0.0200
11                                                                     2779             0.0208
12                                                                     2778             0.0192
13                                                                     2776             0.0176
14                                                                     2775             0.0336
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 19

1 2 3 4 5 6

                                                                                       हेक्टेयर
15          कौशाम्बी           चायल                बसुहार              2747            0.0272
16                                                                     2746            0.0304
17                                                                     2736            0.0160
18                                                                     2735            0.0352
19                                                                     2733            0.0127
20                                                                     2733            0.0153
21                                                                     2732            0.0112
22                                                                     2731            0.0112
23                                                                     2705            0.0112
24                                                                     2704            0.0320
25                                                                     2700            0.0060
26                                                                     2698            0.0256
27                                                                     2697            0.0248
28                                                                     2685            0.0180
29                                                                     2684            0.0640
30                                                                     2683            0.0640
31                                                                     2682            0.0384
32                                                                     2681            0.0528
33                                                                     2474            0.0016
34                                                                     2469            0.0019
35                                                                     2469            0.0397
36                                                                     2468            0.0248
37                                                                     2467            0.0160
38                                                                     2466            0.0200
39                                                                     2461            0.0404
40                                                                     2459            0.0027
41                                                                     2459            0.0277
42                                                                     2454            0.0200
43                                                                     2122            0.0264
44                                                                     2121            0.0014
45                                                                     2121            0.0146
46                                                                     1012            0.0096
47                                                                     1007            0.0160
                                                                 कुल क्षेत्रफल . .     1.2492
20 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                   3                    4                   5                6
                                                                                        हेक्टेयर
01          कौशाम्बी           चायल            कूरा  ता0 बसुहार         16मि             0.0272
02                                                                       17              0.0192
03                                                                       19              0.0480
04                                                                       20              0.0520
05                                                                       22              0.0112
06                                                                      23मि             0.0208
07                                                                      35मि             0.0176
08                                                                      35मि             0.0352
09                                                                      38मि             0.0448
10                                                                       38              0.0117
11                                                                       40              0.0385
12                                                                       44              0.0016
13                                                                       45              0.0216
14                                                                       46              0.0048
15                                                                       48              0.0032
16                                                                       51              0.0176
17                                                                       52              0.0192
18                                                                      56मि             0.0400
19                                                                      60मि             0.0056
20                                                                      61मि             0.0256
21                                                                       62              0.0120
22                                                                       63              0.0120
23                                                                      64मि             0.0192
24                                                                       71              0.0470
25                                                                      71मि             0.0122
26                                                                       72              0.0240
27                                                                      72मि             0.0032
28                                                                       74              0.0048
29                                                                      178              0.0320
30                                                                      177              0.0080
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 21
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                        हेक्टेयर
31          कौशाम्बी           चायल           कूरा  ता0 बसुहार       176/233            0.0040
32                                                                     176मि            0.0320
33                                                                     163मि            0.0144
34                                                                      163             0.0144
35                                                                      162             0.0240
36                                                                      156             0.0560
37                                                                      155             0.0072
38                                                                      153             0.0200
39                                                                     153मि            0.0336
40                                                                      151             0.0164
41                                                                     127मि            0.0112
42                                                                     127मि            0.0112
43                                                                     126मि            0.0416
44                                                                      125             0.0144
45                                                                      124             0.0240
46                                                                      123             0.0160
47                                                                      122             0.0080
48                                                                      99              0.0160
49                                                                      98              0.0176
50                                                                      97              0.0336
51                                                                      95              0.0144
52                                                                      93              0.0256
53                                                                      92मि            0.0112
54                                                                      90              0.0048
55                                                                      76              0.0176
56                                                                      80              0.0160
57                                                                      77              0.0096
58                                                                      79              0.0048
59                                                                      81              0.0080
60                                                                      82              0.0224
61                                                                      83              0.0224
62                                                                      84              0.0432
63                                                                      78              0.0016
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .     1.2570
22 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                 3                   4                    5                6
                                                                                      हेक्टेयर
01          कौशाम्बी         चायल         बरई उर्फ सराय अकिल           376             0.0628
02                                                                     376             0.0076
03                                                                     383             0.0059
04                                                                     383             0.0029
05                                                                     382             0.0522
06                                                                     381             0.0280
07                                                                     381             0.0008
08                                                                     380             0.0394
09                                                                     380             0.0070
10                                                                     334             0.0064
11                                                                     333             0.0192
12                                                                   336/2             0.0056
13                                                                   336/2             0.0032
14                                                                   336/1             0.0088
15                                                                     332             0.0240
                                                                 कुल क्षेत्रफल . .    0.2738
01                                             फकीराबाद                83              0.0360
02                                                                     84              0.0192
03                                                                     85              0.0160
04                                                                     86              0.0112
05                                                                     87              0.0144
06                                                                     88              0.0560
07                                                                     105             0.0160
08                                                                     114             0.0192
09                                                                     115             0.0360
10                                                                     120             0.0280
11                                                                     121             0.0160
12                                                                     121             0.0096
13                                                                     123             0.0320
14                                                                     124             0.0136
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 23
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
15          कौशाम्बी           चायल              फकीराबाद               124             0.0128
16                                                                      224             0.0112
17                                                                      225             0.0112
18                                                                      226             0.0288
19                                                                      233             0.0144
20                                                                      234             0.0128
21                                                                      238             0.0180
22                                                                      240             0.0336
23                                                                      248             0.0112
24                                                                      249             0.0212
25                                                                      250             0.0020
26                                                                      250             0.0140
27                                                                      251             0.0446
28                                                                      253             0.0032
29                                                                      261             0.0128
30                                                                      263             0.0160
31                                                                      264             0.0144
32                                                                      265             0.0176
33                                                                      268             0.0080
34                                                                      269             0.0236
35                                                                      269             0.0033
36                                                                      288             0.0180
37                                                                      294             0.0296
38                                                                      306             0.0248
39                                                                      307             0.0256
40                                                                      308             0.0160
41                                                                      309             0.0048
42                                                                      310             0.0048
43                                                                      311             0.0224
44                                                                      320             0.0252
45                                                                      348             0.0184
24 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                  3                   4                  5                6
                                                                                      हेक्टेयर
46          कौशाम्बी          चायल              फकीराबाद              319             0.0240
47                                                                    356             0.0288
48                                                                    356             0.0224
49                                                                    365             0.0176
50                                                                    372             0.0640
51                                                                    374             0.0213
52                                                                    374             0.0214
53                                                                    375             0.0212
54                                                                    376             0.0240
55                                                                    377             0.0136
56                                                                    378             0.0980
57                                                                    380             0.0368
58                                                                    385             0.0272
59                                                                    386             0.0272
60                                                                    387             0.0024
61                                                                    549             0.0128
62                                                                    550             0.0112
63                                                                    559             0.0180
64                                                                    560             0.0064
65                                                                    561             0.0032
66                                                                    561             0.0024
67                                                                    564             0.0272
68                                                                    565             0.0326
69                                                                    566             0.0200
70                                                                    573             0.0336
71                                                                    230             0.0256
72                                                                  115/813           0.0144
73                                                                  115/813           0.0304
74                                                                   348/1            0.0384
75                                                                  77/825            0.0080
76                                                                  82/817            0.0080
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 25

1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर 77 कौशाम्बी चायल फकीराबाद 86/820 0.0200 78 87/820 0.0160 79 88/816 0.0560 80 88/823 0.0182 81 88/824 0.0560 कुल क्षेत्रफल . . 1.7558 01 घोसिया 761 0.0224 02 765 0.0240 03 766 0.0056 04 769 0.0128 05 780 0.0192 06 782 0.0205 07 786 0.0239 08 789 0.0005 09 815 0.0120 10 816 0.0112 11 817 0.0093 12 817 0.0480 13 818 0.0112 14 824 0.0016 15 825 0.0200 16 866 0.0293 17 867 0.0474 18 868 0.0064 19 869 0.0216 20 870 0.0144 21 872 0.0160 कुल क्षेत्रफल . . 0.3773

4 ख26 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                        हेक्टेयर
01          कौशाम्बी           चायल                चित्तापुर            145             0.0104
02                                                                      146             0.0162
03                                                                    147/2             0.0160
04                                                                    148/2             0.0136
05                                                                      161             0.0144
06                                                                      162             0.0029
07                                                                      162             0.0203
08                                                                      164             0.0208
09                                                                      166             0.0344
10                                                                      167             0.0096
11                                                                      173             0.0115
12                                                                      178             0.0104
13                                                                      179             0.0224
14                                                                    177/2             0.0112
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .     0.2141
01                                                 हर्रायपुर             14             0.0312
02                                                                       16             0.0110
03                                                                       18             0.0168
04                                                                       19             0.0104
05                                                                       21             0.0152
06                                                                       32             0.0400
07                                                                       34             0.0136
08                                                                       43             0.0025
09                                                                       45             0.0032
10                                                                       46             0.0047
11                                                                       47             0.0080
12                                                                       49             0.0244
13                                                                       59             0.0304
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 27
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
14          कौशाम्बी           चायल               हर्रायपुर             60              0.0159
15                                                                      62              0.0016
16                                                                      63              0.0025
17                                                                      65              0.0065
18                                                                      66              0.0080
19                                                                      67              0.0096
20                                                                      69              0.0078
21                                                                      70              0.0640
22                                                                      93              0.0144
23                                                                      94              0.0016
24                                                                      99              0.0080
25                                                                      100             0.0040
26                                                                      101             0.0032
27                                                                      102             0.0033
28                                                                      104             0.0064
29                                                                      105             0.0160
30                                                                      106             0.0167
31                                                                      107             0.0008
32                                                                      108             0.0147
33                                                                      165             0.0080
34                                                                      168             0.0269
35                                                                    283/13            0.0200
36                                                                     98/1             0.0096
37                                                                     98/2             0.0096
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .    0.4905

तहसील चायल 12.0011

का कुल क्षेत्रफल

28 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                  3                    4                  5                6
                                                                                       हेक्टेयर
01          कौशाम्बी          मंझनपुर             रक्सराई             226मि            0.0025
02                                                                    227मि            0.0008
03                                                                     167             0.0004
04                                                                     221             0.0930
05                                                                     326ब            0.0088
06                                                                     326             0.0140
07                                                                     875             0.0026
08                                                                    1148मि           0.0060
09                                                                     167ग            0.0004
10                                                                    448अ             0.0448
11                                                                     1344            0.0120
12                                                                     141             0.0200
13                                                                     129ग            0.0006
14                                                                     167ग            0.0004
15                                                                     328             0.0030
16                                                                     331             0.0036
17                                                                    1335खमि          0.0032
18                                                                     173             0.0480
19                                                                     235             0.0240
20                                                                     213ग            0.0008
21                                                                     220ग            0.0179
22                                                                     129ख            0.0006
23                                                                    1038क            0.0007
24                                                                    129क             0.0006
25                                                                     225             0.1800
26                                                                     1249            0.0014
27                                                                     1244            0.0216
28                                                                    167क             0.0004
29                                                                    224क             0.0022
30                                                                     856             0.0099
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 29
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
31          कौशाम्बी          मंझनपुर             रक्सराई               857             0.0024
32                                                                     175मि            0.0024
33                                                                      138             0.0096
34                                                                      171             0.0240
35                                                                     1148मि           0.0065
36                                                                      873             0.0336
37                                                                     1049             0.0352
38                                                                     129घ             0.0012
39                                                                      214             0.0160
40                                                                      170             0.0096
41                                                                     1332             0.0168
42                                                                     856मि            0.0099
43                                                                     226मि            0.0025
44                                                                     227मि            0.0080
45                                                                     175मि            0.0040
46                                                                     1345             0.0152
47                                                                      219             0.1150
48                                                                     1152             0.0017
49                                                                      215             0.0192
50                                                                      326ख            0.0140
51                                                                     1153             0.0055
52                                                                      161             0.0026
53                                                                      224ख            0.0045
54                                                                     220क             0.0251
55                                                                     213क             0.0016
56                                                                     129क             0.0006
57                                                                     1195             0.0192
58                                                                     1040             0.0042
59                                                                      234             0.0064
60                                                                      327ख            0.0156
30 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                  3                    4                  5                6
                                                                                      हेक्टेयर
61          कौशाम्बी          मंझनपुर             रक्सराई              216             0.0424
62                                                                     176             0.0196
63                                                                    129ड.            0.0004
64                                                                    167ड.            0.0003
65                                                                     228             0.0048
66                                                                     1246            0.0036
67                                                                  213/1438           0.0040
68                                                                     847             0.0384
69                                                                     1347            0.0030
70                                                                     140             0.0006
71                                                                     129             0.0002
72                                                                    167ज             0.0001
73                                                                     169             0.0208
74                                                                     326             0.0140
75                                                                    132क             0.0016
76                                                                     163             0.0072
77                                                                    213ग             0.0008
78                                                                    220क             0.0090
79                                                                    1146क            0.0176
80                                                                     1147            0.0480
81                                                                    155अ             0.0128
82                                                                     1337            0.0168
83                                                                     1078            0.0055
84                                                                     867             0.0012
85                                                                     1142            0.0232
86                                                                    1038ग            0.0014
87                                                                     1247            0.0156
88                                                                     1041            0.0200
89                                                                    1248अ            0.0088
90                                                                     1290            0.0256
91                                                                     1348            0.0088
                                                                 कुल क्षेत्रफल . .    1.3324
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 31

1 2 3 4 5 6 हेक्टेयर

01          कौशाम्बी          मंझनपुर              जाठी                1450            0.0026
 02                                                                    1706            0.0025
03                                                                     1642            0.0026
04                                                                     1365            0.0005
05                                                                     1316            0.0003
06                                                                     1441            0.0614
07                                                                     1442            0.0134
08                                                                     1443            0.0384
09                                                                     1449            0.0077
10                                                                     1287            0.0009
11                                                                1704/174व1701        0.0000
12                                                                     1268             0.014
13                                                                     1658            0.0288
14                                                                     1673            0.0077
15                                                                     1669            0.0019
16                                                                     1704            0.0072
17                                                                     1661            0.0058
18                                                                     1638            0.0173
19                                                                     1266            0.0038
20                                                                     1653            0.0096
21                                                                     1641            0.0011
22                                                                     1659            0.0123
23                                                                     1671            0.0115
24                                                                     1310            0.0134
25                                                                    1708मि           0.0027
26                                                                    1708मि           0.0146
27                                                                    1708मि           0.0146
28                                                                     1694            0.0105
29                                                                     1288            0.0184
30                                                                     1267            0.0250
32 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                   3                   4                   5                6
                                                                                       हेक्टेयर
31          कौशाम्बी          मंझनपुर              जाठी              1468/174           0.0091
32                                                                     1639             0.0096
33                                                                     1470             0.0019
34                                                                     1677             0.0077
35                                                                     1452             0.0365
36                                                                     1319             0.0096
37                                                                     1307             0.0134
38                                                                     1306             0.0134
39                                                                     1304             0.0077
40                                                                     1320             0.0365
41                                                                     1303             0.0347
42                                                                     1643             0.0104
43                                                                     1670             0.0091
44                                                                     1676             0.0035
45                                                                     1695             0.096
46                                                                     1696             0.0067
47                                                                     1698             0.0058
48                                                                     1697             0.0058
49                                                                     1692             0.0576
50                                                                     1599             0.0096
51                                                                     1656             0.0614
52                                                                     1317             0.0096
53                                                                     1305             0.0125
54                                                                     1314             0.0077
55                                                                     1714             0.0240
56                                                                     1313             0.0211
57                                                                     1651             0.0317
58                                                                     1308ख            0.0000
59                                                                     1309ख            0.0000
60                                                                     1469             0.0317
61                                                                    1700मि            0.0614
62                                                                    1244मि            0.0000
                                                                  कुल क्षेत्रफल . .    0.9962
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 33
 1            2                  3                    4                   5                 6
                                                                                         हेक्टेयर
01          कौशाम्बी          मंझनपुर             नरेंन्द्र बारा          03             0.0180
02                                                                        04             0.0186
03                                                                        07             0.0108
04                                                                        12             0.0156
05                                                                        25             0.0066
06                                                                        26             0.0168
07                                                                        32             0.0252
08                                                                        33             0.0018
09                                                                        2ख             0.0090
10                                                                        24ख            0.0120
11                                                                       2मि             0.0090
12                                                                       9क              0.0120
                                                                   कुल क्षेत्रफल . .     0.1554
01                                                   बारा                172             0.0104
02                                                                      165मि            0.0280
03                                                                       174             0.0098
04                                                                       177             0.0067
05                                                                       178             0.0096
06                                                                       186             0.0225
07                                                                       187             0.0036
08                                                                       192             0.0064
09                                                                       148             0.0009
10                                                                       196             0.0512
11                                                                      232मि            0.0152
12                                                                      232मि            0.0152
13                                                                       233             0.0088
14                                                                       236             0.0042
15                                                                       238             0.0036
16                                                                       126             0.0036
17                                                                     128/2             0.0048

5 ख34 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

 1           2                   3                    4                   5                6
                                                                                        हेक्टेयर
18          कौशाम्बी          मंझनपुर                बारा                131             0.0072
19                                                                       132             0.0074
20                                                                       133             0.0004
21                                                                       135             0.0315
22                                                                       136             0.0014
23                                                                       147             0.0032
24                                                                       155             0.0585
                                                                   कुल क्षेत्रफल . .    0.3141
01                                                   मढी                 20              0.0454
02                                                                       21              0.0000
03                                                                       23              0.0197
04                                                                       40              0.0067
05                                                                       42              0.0244
06                                                                       46              0.0050
07                                                                       235             0.0302
08                                                                      24मि             0.0017
09                                                                      24मि             0.0000
10                                                                      24मि             0.0006
11                                                                      45/1             0.0007
                                                                   कुल क्षेत्रफल . .    0.1344
01                                              बैगवां फतेहपुर          165मि            0.0131
02                                                                      165मि            0.0000
03                                                                      165मि            0.0021
04                                                                       163            0.00210
05                                                                       156             0.0907
06                                                                       149             0.0521
07                                                                       148             0.0055
08                                                                       142             0.0091
09                                                                       140             0.0127
10                                                                       141             0.0185
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 35
 1           2                   3                   4                  5                6
                                                                                       हेक्टेयर
11          कौशाम्बी          मंझनपुर          बैगवां फतेहपुर           77             0.0076
12                                                                     138             0.0302
13                                                                     137             0.0588
14                                                                     119             0.0063
15                                                                     118             0.0109
16                                                                     161             0.0193
                                                                 कुल क्षेत्रफल . .     0.3390
01                                            कोसमइनाम उपरहार        1396/2            0.0078
02                                                                   1397/1            0.0138
03                                                                     1406            0.0039
04                                                                     1407            0.0018
05                                                                     1407            0.0269
06                                                                   1421/1            0.0069
07                                                               1422/1, 1422मि        0.0386
08                                                                     1429            0.0042
09                                                                    1432मि           0.0096
10                                                                    1030मि           0.0020
11                                                                     1434            0.0328
12                                                                   1435/1            0.0230
13                                                                     1437            0.0320
14                                                                    1595मि           0.0297
15                                                                    1596मि           0.0389
16                                                                    1600मि           0.0297
17                                                                     1601            0.0098
18                                                                     1670            0.0267
19                                                                     1669            0.0087
20                                                                 1073/1, 2, 3        0.1153
21                                                                     1071            0.0450
22                                                                    1069मि           0.0294
23                                                                     1067            0.0149
36 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                  3                   4                  5                6
                                                                                     हेक्टेयर
24          कौशाम्बी         मंझनपुर          कोसमइनाम उपरहार         1066            0.0257
25                                                                   1065मि           0.0297
26                                                                    1037            0.1021
27                                                                    1035            0.0082
28                                                                    1031            0.0420
29                                                                    1028            0.0990
30                                                                    995             0.0053
31                                                                    1002            0.0509
32                                                                    1007            0.0989
33                                                                  1009/1            0.1020
34                                                                  1348/1            0.0188
35                                                                   1347मि           0.0043
36                                                                   1299मि           0.0772
37                                                                  1346/1            0.0009
38                                                                  1346/2            0.0027
39                                                                   1315मि           0.0025
40                                                                   1311मि           0.0019
41                                                                    1310            0.0063
42                                                                    1301            0.0043
43                                                                  1297/2            0.0034
44                                                                    1248            0.0038
45                                                                    1247            0.0112
46                                                                  1244/1            0.0312
47                                                                    1243            0.0272
48                                                                  1240/1            0.0144
49                                                                  1238/2            0.0184
50                                                                 1236/2मि           0.0224
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 37
 1           2                 3                   4                  5               6
                                                                                    हेक्टेयर
51                                                                 1177/2           0.0132
52                                                                1175/1, 2         0.0231
53                                                                 1173/2           0.0052
54                                                                 1172/2           0.0052
55                                                                 1171/2           0.0000
56                                                                 1606/2           0.0349
57                                                                   1169           0.0048
58                                                                   1602           0.0000
59                                                                   1604           0.0030
60                                                                   1074           0.0293
61                                                                   1042           0.0018
62                                                                   1036           0.0070
63                                                                  1035मि          0.0585
64                                                                   1030           0.0435
65                                                                   992            0.0240
66                                                                  975मि           0.0000
67                                                                  976मि           0.0000
68                                                                   977            0.0083
69                                                                   978            0.0275
70                                                                 1008/2           0.0516
71                                                                  1010मि          0.1272
72                                                                  930मि           0.1638
73                                                                  997मि           0.1364
74                                                                   998            0.0627
75                                                                   1001           0.0968
                                                               कुल क्षेत्रफल . .    2.2939
                                                  तहसील  चायल/मंझनपुर  का           5.5654

कुल

क्षेत्रफल . . 17.566538 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क 6. अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

7. अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, प्रयागराज/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज अथवा उप जिलाधिकारी, चायल/मंझनपुर, कौशाम्बी के कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8. अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, कौशाम्बी/उप जिलाधिकारी, चायल/मंझनपुर, कौशाम्बी/ अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी/कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद तहसील परगना ग्राम भू-खण्ड सं0 पुनर्वासन हेतु चिन्हित

क्षेत्रफल (हे0 में)

1 2 3 4 5 6

उक्त योजना हेतु कोई भी भू-स्वामी विस्थापित नही हो रहा है। इसलिए भूमि चिन्हित किए जाने की आवश्यकता नही है।

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, कौशाम्बी/उप जिलाधिकारी, चायल/मंझनपुर /अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी/कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मधुसूदन हुल्गी, समुचित सरकार/कलेक्टर, कौशाम्बी।

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 39

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PROVINCIAL WORKS DIVISION DEPARTMENT

Form-18

[Sub-rule (2) of the Rule 20]

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

[Under sub-section(1) of Section 11 of the Act]

NOTIFICATION

December 21, 2024

No. 409/8-Vi.Ku.-S.L.A.O.(J.O.)PRG.--Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government/Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Kaushambi) is satisfied that Area of 0.1470 Hect. in Village- Kasenda, Area of 0.8916 Hect. in Village-Fatehpur Sahavpur, Area of 1.2109 Hect. in Village- Makhaupur, Area of 1.0467 Hect. in Village- Perai, Area of 0.1.2056 Hect. in Village-Kotiya, Area of 0.1748 Hect. in Village-Amirasa, Area of 0.4314 Hect. in Village-Dahiya, Area of 0.7394 Hect. in Village-Jayantipur, Area of 0.1030 Hect. in Village-Tarana, Area of 0.4330 Hect. in Village-Tarani, Area of 1.2492 Hect. in Village-Basuhar, Area of 1.2570 Hect. in Village-Kura Ta. Basuhar, Area of 0.2738 Hect. in Village-Barai urf Sarai Akil, Area of 1.7558 Hect. in Village-Fakirabad, Area of 0.3773 Hect. in Village-Ghosiya, Area of 0.2141 Hect. in Village-Chittapur, Area of 0.4905 Hect. in Village-Harraypur, Tehsil-Chail and Area of 1.3324 Hect. in Village-Raksarai, Area of 0.9962 Hect.

in Village-Jathi, Area of 0.1554 Hect. in Village-Narendra Bara, Area of 0.3141 Hect. in Village- Bara, Area of 0.1344 Hect. in Village-Madhi, Area of 0.3390 Hect. in Village-Baigwa Fatehpur, Area of 2.2939 Hect. in Village-Kosaminam Uparhaar, Total Area 17.5665 Hect. Tehsil-Manjhanpur of land is required for construction of four lane and Service Lane in Tehsil-Chail and Manjhanpur, District-Kaushambi.

2. Social Impact Assessment Study is carried out by the Agrima and Center for India Bamboo, Resource and Technology, Add.-D-152, Third Floor, Street No.-15, Vinod Nagar, New Delhi.

3. The Summary of Social Impact Assessment Report will be published in separately in due course of time.

4. Family are likely to be displaced due to the land acquisition for this project to be published after Social Impact Assessment Report.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

40 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

SCHEDULE

Land Details

Sl.

District Tehsil Village Plot No. Area to be no.

acquired 1 2 3 4 5 6

Hectare 1 Kaushambi Chail Kasenda 94 0.0034 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 92 0.0046 102 0.0076 142 0.0040 143 0.0138 176 0.0084 176क 0.0084 178 0.0154 181 0.0046 182 0.0080 179 0.0159 180 0.0059 172 0.0030 148 0.0155 147 0.0143 91 0.0142 Total . . 0.1470

01                                         Fatehpur Shahavpur        349           0.0238
02                                                                   371           0.0112
03                                                                  403ख           0.0039
04                                                                   465           0.0077
05                                                                   466           0.0077
06                                                                   170           0.0260
07                                                                   459           0.0066
08                                                                   470           0.0260
09                                                                   471           0.0150
10                                                                  530क           0.0050
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 41
 1           2                 3                   4                  5             6
                                                                                 Hectare
11       Kaushambi           Chail         Fatehpur Shahavpur       617ग          0.0027
12                                                                  464           0.0420
13                                                                  467           0.0100
14                                                                  468           0.0302
15                                                                  502           0.0150
16                                                                  503           0.0047
17                                                                  504           0.0037
18                                                                  573           0.0120
19                                                                  403           0.0399
20                                                                 403 क          0.0038
21                                                                 654 क          0.0006
22                                                                  483           0.0020
23                                                                  499           0.0070
24                                                                  481           0.0081
25                                                                  524           0.0040
26                                                                  527           0.0020
27                                                                  528           0.0020
28                                                                  611           0.0040
29                                                                 314 ख          0.0046
30                                                                 616 क          0.0196
31                                                                 617 ख          0.0074
32                                                                  964           0.0020
33                                                                 654 ख          0.0012
34                                                                  620           0.0017
35                                                                  959           0.0154
36                                                                  465क          0.0037
37                                                                 965 ख          0.0183
38                                                                 966 ख          0.0068
39                                                                 969 ख          0.0024
40                                                                 967 ख          00.0110

6 ख42 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

 1           2                 3                   4                  5              6
                                                                                  Hectare
41       Kaushambi            Chail        Fatehpur Shahavpur       966 क          0.0113
42                                                                  967 क          0.0112
43                                                                  969 क          0.0166
44                                                                   971           0.0098
45                                                                   976           0.0130
46                                                                   984           0.0130
47                                                                   972           0.0064
48                                                                   531           0.0040
49                                                                   532           0.0016
50                                                                   975           0.0320
51                                                                   974           0.0096
52                                                                   973           0.0320
53                                                                   977           0.0140
54                                                                  978 क          0.0304
55                                                                  978 ख          0.0077
56                                                                  979 ख          0.0080
57                                                                  979 ग          0.0176
58                                                                  978 ग          0.0094
59                                                                   479           0.0270
60                                                                   480           0.0400
61                                                                   982           0.0070
62                                                                   983           0.0115
63                                                                  979 क          0.0234
64                                                                  642 क          0.0105
65                                                                  642 ख          0..0105
66                                                                  616 ख          0.0028
67                                                                  618 क          0.0114
68                                                                  615 ख          0.0138
69                                                                   648           0.0042
70                                                                   649           0.0098
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 43

1 2 3 4 5 6

Hectare 71 Kaushambi Chail Fatehpur Shahavpur 651 0.0052 72 73 74 652 0.0056 653 0.0112 404 0.0399 Total . . 0.8916

01                                               Makhaupur            185 मि0         0.0160
02                                                                    185 मि0         0.0410
03                                                                    185 मि0         0.0160
04                                                                    187 मि0         0.0160
05                                                                    187 मि0         0.0100
06                                                                      189           0.0150
07                                                                      190           0.0590
08                                                                      191           0.0034
09                                                                      194           0.0009
10                                                                    195 मि0         0.0009
11                                                                    195 मि0         0.0120
12                                                                    195 मि0         0.0015
13                                                                      231           0.0290
14                                                                    232 मि0         0.0730
15                                                                    232 मि0         0.0020
16                                                                      235           0.0030
17                                                                      240           0.0310
18                                                                    243 मि0         0.0003
19                                                                    243 मि0         0.0202
20                                                                    243 मि0         0.0003
21                                                                    243 मि0         0.0003
22                                                                      277           0.0060
23                                                                    280 मि0         0.0160
24                                                                    280 मि0         0.0160
25                                                                    291 मि0         0.0038
44 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

1 2 3 4 5 6

Hectare 26 Kaushambi Chail Makhaupur 291 मि0 0.0037 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 291 मि0 0.0005 293 0.0300 294 0.0090 296 मि0 0.0132 296 मि0 0.0181 548 मि0 0.0590 548 मि0 0.0450 549 मि0 0.0440 565 मि0 0.0320 565 मि0 0.0320 566 मि0 0.0170 566 मि0 0.0265 566 मि0 0.0110 568 0.0041 570 0.0074 572 0.0087 573 0.0420 636 0.0390 637 0.0067 640 0.0092 640 0.0024 651 0.0320 678 0.0560 978/943 0.0340 680 0.0220 702 0.0030 778 0.0400 782 0.0175 783 मि0 0.0085भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 45 1 2 3 4 5 6

Hectare 56 Kaushambi Chail Makhaupur 783 मि0 0.0038 57 58 59 60 61 62 63

01 784 0.0060 785 0.0220 786 0.0190 787 0.0160 788 मि0 0.0135 788 मि0 0.0620 788 मि0 0.0025 Total . . 1.2109 Perai 630 0.0648 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 629 0.0720 628 0.0880 627 क, ख 0.0400 626 0.0114 625 0.0040 624 क से झ तक 0.0480 607 क से ग तक 0.0030 604 क से ग तक 0.0224 603 क से ग तक 0.0336 602 क से घ तक 0.0168 390 क से घ तक 0.0042 388 क से घ तक 0.0018 388 क से ध तक 0.0010 379 क से ङ तक 0.0912 378 0.0312 254 क से थ तक 0.0352 253 क एवं ख 0.0098 274 क से घ तक 0.0007 285 क एवं ख 0.0570 287 0.003646 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6

Hectare 22 Kaushambi Chail Perai 288 0.0006 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 249 क 0.0200 249 ख एवं घ 0.1000 250 0.0532 208 क से ग तक 0.0154 207 ख 0.0112 206 0.0238 192 0.0042 190 0.0084 176 क से ङ तक 0.0140 100 ख 0.0010 100 क 0.0084 99 क से तक 0.0196 98 0.0098 97 क ख 0.0098 87 0.0070 86 0.0014 85 0.0014 84 0.0171 83 क से ङ तक 0.0100 82 0.0042 79 ग 0.0023 79 क से ग तक 0.0217 70 0.0063 69 क से च तक 0.0090 177 0.0272 Total . . 1.0467

01                                            Kotiya              133              0.0138
02                                                                169               0.312
03                                                                180              0.0110
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 47
 1            2                 3                 4                  5                 6
                                                                                    Hectare
04       Kaushambi            Chail            Kotiya               181              0.0090
05                                                                  182              0.0225
06                                                                  191              0.0108
07                                                                  201              0.0165
08                                                                  206              0.0153
09                                                                  218              0.0319
10                                                                  224              0.0342
11                                                                  225              0.0252
12                                                                  291              0.0450
13                                                                  293              0.0216
14                                                                  313              0.0126
15                                                                  314              0.0225
16                                                                  315              0.0178
17                                                                  317              0.0045
18                                                                  319              0.0054
19                                                                  345              0.0189
20                                                               122/1 एवं 2         0.0252
21                                                                  135              0.0589
22                                                                 163/1             0.0027
23                                                                 171/2             0.0250
24                                                                172 मि0            0.0202
25                                                                172 मि0            0.0202
26                                                                175 मि0            0.0360
27                                                                175 मि0            0.0360
28                                                                 178               0.0020
29                                                                178/1              0.0143
30                                                                 178/2             0.0162
31                                                                 184/1             0.0072
32                                                              185/1, 2, 3          0.0315
33                                                               188/1, 2            0.0162
48 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

1 2 3 4 5 6

Hectare

34       Kaushambi             Chail               Kotiya            188/1, 2        0.0180
35                                                                    193/1          0.0032
36                                                                  196/1, 2, 3      0.0315
37                                                                    200/1          0.0009
38                                                                    200/2          0.0018
39                                                                    207/1          0.0135
40                                                                    207/2          0.0135
41                                                                    207/3          0.0036
42                                                                    216/1           0.045
43                                                                    219/1          0.0027
44                                                                    223/1          0.0045
45                                                                    226/1          0.0045
46                                                                    226/2          0.0045
47                                                                    227/3          0.0405
48                                                                    287/1          0.0135
49                                                                    287/2          0.0180
50                                                                    316/1          0.0090
51                                                                    316/2          0.0099
52                                                                    318/1          0.0054
53                                                                    318/2          0..0126

Total . . 1.2056

01                                               Amirasa              51            0.0140
02                                                                    60            0.0144
03                                                                    81            0.0120
04                                                                    87            0.0023
05                                                                    90            0.0210
06                                                                    49            0.0300
07                                                                    45            0.0259
08                                                                    47            0.0033
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 49

1 2 3 4 5 6

Hectare 09 Kaushambi Chail Amirasa 44 0.0038 10 11 12 13 14 43 0.0186 40 0.0066 32 0.0042 30 0.0073 15 0.0114 Total . . 0.1748

01                                               Dahiya               84           0.01126
02                                                                    96            0.0297
03                                                                    98            0.0063
04                                                                    99            0.0243
05                                                                    103           0.0171
06                                                                    117           0.0138
07                                                                    118           0.0004
08                                                                    126           0.0288
09                                                                    127           0.0126
10                                                                    128           0.0110
11                                                                    128           0.0148
12                                                                    138           0.0023
13                                                                    281           0.0112
14                                                                    282           0.0093
15                                                                    444           0.0085
16                                                                    472           0.0117
17                                                                    473           0.0073
18                                                                    474           0.़0319
19                                                                    476           0.0171
20                                                                    477           0.0279
21                                                                    480           0.0180
22                                                                    481           0.0104
23                                                                    486           0.0030

7 ख50 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6

Hectare 24 Kaushambi Chail Dahiya 486 0.0060 25 26 27 28 29 30 31 488 0.0180 489 0.0140 491 0.0063 617 0.0126 621 0.0086 625 0.0670 620/766 0.0021 Total . . 0.4314

01                                              Jayantipur            231           0.0171
02                                                                    232           0.0140
03                                                                    234           0.0086
04                                                                    236           0.0279
05                                                                    255           0.0279
06                                                                    266           0.0536
07                                                                    267           0.0063
08                                                                    268           0.0360
09                                                                    270           0.0149
10                                                                    271           0.0225
11                                                                    272           0.0405
12                                                                    273           0.0162
13                                                                    274           0.0063
14                                                                    291           0.0243
15                                                                    292           0.0257
16                                                                    301           0.0234
17                                                                    300           0.0135
18                                                                    228           0.0117
19                                                                    218           0.0149
20                                                                    217           0.0194
21                                                                    211           0.0149
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 51
 1           2                 3                   4                  5              6
                                                                                  Hectare
22       Kaushambi            Chail             Jayantipur           210           0.0086
23                                                                   198           0.0023
24                                                                   197           0.0275
25                                                                   196           0.0018
26                                                                   195           0.0405
27                                                                   185           0.0162
28                                                                   184           0.0171
29                                                                   183           0.0320
30                                                                   167           0.0279
31                                                                   166           0.0189
32                                                                   165           0.0012
33                                                                   164           0.0234
34                                                                   136           0.0288
35                                                                   135           0.0405
36                                                                   134           0.0131

Total . . 0.7394

01

Tarana 318 0.0240

02

03 325 0.0720

562/325 0.0070

Total . . 0.1030

01                                                Tarani              126          0.0105
02                                                                    127          0.0042
03                                                                    130          0.0090
04                                                                    131          0.0030
05                                                                    133          0.0110
06                                                                    230          0.0045
07                                                                    248          0.0126
08                                                                    249          0.0200
09                                                                    253          0.0207
10                                                                    254          0.0160
52 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                 3                   4                  5              6
                                                                                  Hectare
11       Kaushambi            Chail              Tarani              259           0.0260
12                                                                   260           0.0120
13                                                                   261           0.0090
14                                                                   267           0.0160
15                                                                   269           0.0140
16                                                                   271           0.0040
17                                                                   274           0.0150
18                                                                   275           0.0210
19                                                                   278           0.0320
20                                                                   319           0.0200
21                                                                   320           0.0100
22                                                                   334           0.0130
23                                                                   349           0.0122
24                                                                   361           0.0230
25                                                                   362           0.0000
26                                                                   383           0.0000
27                                                                   396           0.0310
28                                                                   398           0.0040
29                                                                   400           0.0160
30                                                                   405           0.0090
31                                                                   406           0.0100
32                                                                   407           0.0120
33                                                                   411           0.0018
34                                                                   412           0.0105

Total . . 0.4330

01                                                Basuhar             2471 मि         0.0352
02                                                                    2124 मि         0.1104
03                                                                    1012 मि         0.0096
04                                                                    1012 मि         0.0096
05                                                                     2827           0.0480
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 53

1 2 3 4 5 6

Hectare

06       Kaushambi           Chail              Basuhar             2827          0.0400
07                                                                  2827          0.0560
08                                                                  2826          0.0256
09                                                                  2785          0.0448
10                                                                  2784          0.0200
11                                                                  2779          0.0208
12                                                                  2778          0.0192
13                                                                  2776          0.0176
14                                                                  2775          0.0336
15                                                                  2747          0.0272
16                                                                  2746          0.0304
17                                                                  2736          0.0160
18                                                                  2735          0.0352
19                                                                  2733          0.0127
20                                                                  2733          0.0153
21                                                                  2732          0.0112
22                                                                  2731          0.0112
23                                                                  2705          0.0112
24                                                                  2704          0.0320
25                                                                  2700          0.0060
26                                                                  2698          0.0256
27                                                                  2697          0.0248
28                                                                  2685          0.0180
29                                                                  2684          0.0640
30                                                                  2683          0.0640
31                                                                  2682          0.0384
32                                                                  2681          0.0528
33                                                                  2474          0.0016
34                                                                  2469          0.0019
35                                                                  2469          0.0397
54 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

1 2 3 4 5 6

Hectare 36 Kaushambi Chail Basuhar 2468 0.0248 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2467 0.0160 2466 0.0200 2461 0.0404 2459 0.0027 2459 0.0277 2454 0.0200 2122 0.0264 2121 0.0014 2121 0.0146 1012 0.0096 1007 0.0160 Total . . 1.2492

01                                            Kura Ta. Basuhar         16 मि          0.0272
02                                                                      17            0.0192
03                                                                      19            0.0480
04                                                                      20            0.0520
05                                                                      22            0.0112
06                                                                     23 मि          0.0208
07                                                                     35 मि          0.0176
08                                                                     35 मि          0.0352
09                                                                     38 मि          0.0448
10                                                                      38            0.0117
11                                                                      40            0.0385
12                                                                      44            0.0016
13                                                                      45            0.0216
14                                                                      46            0.0048
15                                                                      48            0.0032
16                                                                      51            0.0176
17                                                                      52            0.0192
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 55
 1            2                 3                    4                  5              6
                                                                                    Hectare
18       Kaushambi            Chail          Kura Ta. Basuhar         56 मि          0.0400
19                                                                    60 मि          0.0056
20                                                                    61 मि          0.0256
21                                                                     62            0.0120
22                                                                     63            0.0120
23                                                                    64 मि          0.0192
24                                                                     71            0.0470
25                                                                    71 मि          0.0122
26                                                                     72            0.0240
27                                                                    72 मि          0.0032
28                                                                     74            0.0048
29                                                                     178           0.0320
30                                                                     177           0.0080
31                                                                   176/233         0.0040
32                                                                    176 मि         0.0320
33                                                                    163 मि         0.0144
34                                                                     163           0.0144
35                                                                     162           0.0240
36                                                                     156           0.0560
37                                                                     155           0.0072
38                                                                     153           0.0200
39                                                                    153 मि         0.0336
40                                                                     151           0.0164
41                                                                    127 मि         0.0112
42                                                                    127 मि         0.0112
43                                                                    126 मि         0.0416
44                                                                     125           0.0144
45                                                                     124           0.0240
46                                                                     123           0.0160
47                                                                     122           0.0080
56 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1            2                 3                   4                  5              6
                                                                                   Hectare
48       Kaushambi            Chail          Kura Ta. Basuhar         99            0.0160
49                                                                    98            0.0176
50                                                                    97            0.0336
51                                                                    95            0.0144
52                                                                    93            0.0256
53                                                                   92 मि          0.0112
54                                                                    90            0.0048
55                                                                    76            0.0176
56                                                                    80            0.0160
57                                                                    77            0.0096
58                                                                    79            0.0048
59                                                                    81            0.0080
60                                                                    82            0.0224
61                                                                    83            0.0224
62                                                                    84            0.0432
63                                                                    78            0.0016

Total . . 1.2570

01                                          Barai Urf  Saray Akil      376           0.0628
02                                                                     376           0.0076
03                                                                     383           0.0059
04                                                                     383           0.0029
05                                                                     382           0.0522
06                                                                     381           0.0280
07                                                                     381           0.0008
08                                                                     380           0.0394
09                                                                     380           0.0070
10                                                                     334           0.0064
11                                                                     333           0.0192
12                                                                    336/2          0.0056
13                                                                    33/2           0.0032
14                                                                    336/1          0.0088
15                                                                     332           0.0240

Total . . 0.2738

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 57
 1           2                  3                   4                 5              6
                                                                                  Hectare
01       Kaushambi            Chail             Fakirabad             83           0.0360
02                                                                    84           0.0192
03                                                                    85           0.0160
04                                                                    86           0.0112
05                                                                    87           0.0144
06                                                                    88           0.0560
07                                                                   105           0.0160
08                                                                   114           0.0192
09                                                                   115           0.0360
10                                                                   120           0.0280
11                                                                   121           0.0160
12                                                                   121           0.0096
13                                                                   123           0.0320
14                                                                   124           0.0136
15                                                                   124           0.0128
16                                                                   224           0.0112
17                                                                   225           0.0112
18                                                                   226           0.0288
19                                                                   233           0.0144
20                                                                   234           0.0128
21                                                                   238           0.0180
22                                                                   240           0.0336
23                                                                   248           0.0112
24                                                                   249           0.0212
25                                                                   250           0.0020
26                                                                   250           0.0140
27                                                                   251           0.0446
28                                                                   253           0.0032
29                                                                   261           0.0128
30                                                                   263           0.0160

8 ख58 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

 1           2                 3                   4                  5              6
                                                                                  Hectare
31       Kaushambi            Chail             Fakirabad            264           0.0144
32                                                                   265           0.0176
33                                                                   268           0.0080
34                                                                   269           0.0236
35                                                                   269           0.0033
36                                                                   288           0.0180
37                                                                   294           0.0296
38                                                                   306           0.0248
39                                                                   307           0.0256
40                                                                   308           0.0160
41                                                                   309           0.0048
42                                                                   310           0.0048
43                                                                   311           0.0224
44                                                                   320           0.0252
45                                                                   348           0.0184
46                                                                   319           0.0240
47                                                                   356           0.0288
48                                                                   356           0.0224
49                                                                   365           0.0176
50                                                                   372           0.0640
51                                                                   374           0.0213
52                                                                   374           0.0214
53                                                                   375           0.0212
54                                                                   376           0.0240
55                                                                   377           0.0136
56                                                                   378           0.0980
57                                                                   380           0.0368
58                                                                   385           0.0272
59                                                                   386           0.0272
60                                                                   387           0.0024
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 59
 1           2                  3                   4                 5               6
                                                                                   Hectare
61       Kaushambi            Chail             Fakirabad            549           0.0128
62                                                                   550           0.0112
63                                                                   559           0.0180
64                                                                   560           0.0064
65                                                                   561           0.0032
66                                                                   561           0.0024
67                                                                   564           0.0272
68                                                                   565           0.0326
69                                                                   566           0.0200
70                                                                   573           0.0336
71                                                                   230           0.0256
72                                                                 115/813         0.0144
73                                                                 115/813         0.0304
74                                                                   348/1         0.0384
75                                                                  77/825         0.0080
76                                                                  82/817         0.0080
77                                                                  86/820         0.0200
78                                                                  87/820         0.0160
79                                                                  88/816         0.0560
80                                                                  88/823         0.0182
81                                                                  88/824         0.0560

Total . . 1.7558

01                                              Ghosiya              761           0.0224
02                                                                   765           0.0240
03                                                                   766           0.0056
04                                                                   769           0.0128
05                                                                   780           0.0192
06                                                                   782           0.0205
07                                                                   786           0.0239
08                                                                   789           0.0005
60 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                 3                   4                  5              6
                                                                                  Hectare
09       Kaushambi           Chail              Ghosiya              815          0.0120
10                                                                   816          0.0112
11                                                                   817          0.0093
12                                                                   817          0.0480
13                                                                   818          0.0112
14                                                                   824          0.0016
15                                                                   825          0.0200
16                                                                   866          0.0293
17                                                                   867          0.0474
18                                                                   868          0.0064
19                                                                   869          0.0216
20                                                                   870          0.0144
21                                                                   872          0.0160

Total . . 0.3773

01                                               Chittapur            145           0.0104
02                                                                    146           0.0162
03                                                                   147/2          0.0160
04                                                                   148/2          0.0136
05                                                                    161           0.0144
06                                                                    162           0.0029
07                                                                    162           0.0203
08                                                                    164           0.0208
09                                                                    166           0.0344
10                                                                    167           0.0096
11                                                                    173           0.0115
12                                                                    178           0.0104
13                                                                    179           0.0224
14                                                                   177/2          0.0112

Total . . 0.2141

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 61
 1            2                 3                   4                  5              6
                                                                                   Hectare
01       Kaushambi            Chail             Harraypur             14           0.0312
02                                                                    16           0.0110
03                                                                    18           0.0168
04                                                                    19           0.0104
05                                                                    21           0.0152
06                                                                    32           0.0400
07                                                                    34           0.0136
08                                                                    43           0.0025
09                                                                    45           0.0032
10                                                                    46           0.0047
11                                                                    47           0.0080
12                                                                    49           0.0244
13                                                                    59           0.0304
14                                                                    60           0.0159
15                                                                    62           0.0016
16                                                                    63           0.0025
17                                                                    65           0.0065
18                                                                    66           0.0080
19                                                                    67           0.0096
20                                                                    69           0.0078
21                                                                    70           0.0640
22                                                                    93           0.0144
23                                                                    94           0.0016
24                                                                    99           0.0080
25                                                                    100          0.0040
26                                                                    101          0.0032
27                                                                    102          0.0033
28                                                                    104          0.0064
29                                                                    105          0.0160
30                                                                    106          0.0167
62 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क

1 2 3 4 5 6

Hectare 31 Kaushambi Chail Harraypur 107 0.0008 32 33 34 35 36 37 108 0.0147 165 0.0080 168 0.0269 283/13 0.0200 98/1 0.0096 98/2 0.0096 Total . . 0.4905

Total Area in Tehsil Chail 12.0011

01                         Manjhanpur            Raksarai            226मि          0.0025
02                                                                  227 मि          0.0008
03                                                                    167           0.0004
04                                                                    221           0.0930
05                                                                   326c           0.0088
06                                                                    326           0.0140
07                                                                    875           0.0026
08                                                                  1148 मि         0.0060
09                                                                   167ग           0.0004
10                                                                   448अ           0.0448
11                                                                   1344           0.0120
12                                                                    141           0.0200
13                                                                   129 ग          0.0006
14                                                                   167 ग          0.0004
15                                                                    328           0.0030
16                                                                    331           0.0036
17                                                                 1335ख मि         0.0032
18                                                                    173           0.0480
19                                                                    235           0.0240
20                                                                   213 ग          0.0008
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 63
 1           2                  3                   4                 5               6
                                                                                   Hectare
21       Kaushambi         Manjhanpur            Raksarai           220 ग          0.0179
22                                                                  129 ख          0.0006
23                                                                  1038 क         0.0007
24                                                                  129 क          0.0006
25                                                                   225           0.1800
26                                                                   1249          0.0014
27                                                                   1244          0.0216
28                                                                  167 क          0.0004
29                                                                   224 क         0.0022
30                                                                   856           0.0099
31                                                                   857           0.0024
32                                                                  175 मि         0.0024
33                                                                   138           0.0096
34                                                                   171           0.0240
35                                                                  1148 मि        0.0065
36                                                                   873           0.0336
37                                                                   1049          0.0352
38                                                                   129 घ         0.0012
39                                                                   214           0.0160
40                                                                   170           0.0096
41                                                                   1332          0.0168
42                                                                  856 मि         0.0099
43                                                                  226 मि         0.0025
44                                                                  227 मि         0.0080
45                                                                  175 मि         0.0040
46                                                                   1345          0.0152
47                                                                   219           0.1150
48                                                                   1152          0.0017
49                                                                   215           0.0192
50                                                                  326 ख          0.0140
64 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                  3                   4                 5              6
                                                                                  Hectare
51       Kaushambi         Manjhanpur           Raksarai             1153          0.0055
52                                                                   161           0.0026
53                                                                  224 ख          0.0045
54                                                                  220 क          0.0251
55                                                                  213 क          0.0016
56                                                                  129 क          0.0006
57                                                                   1195          0.0192
58                                                                   1040          0.0042
59                                                                   234           0.0064
60                                                                  327 ख          0.0156
61                                                                   216           0.0424
62                                                                   176           0.0196
63                                                                  129 ड.         0.0004
64                                                                  167 ड.         0.0003
65                                                                   228           0.0048
66                                                                   1246          0.0036
67                                                                 213/1438        0.0040
68                                                                   847           0.0384
69                                                                   1347          0.0030
70                                                                   140           0.0006
71                                                                   129           0.0002
72                                                                   167t          0.0001
73                                                                   169           0.0208
74                                                                   326           0.0140
75                                                                  132 क          0.0016
76                                                                   163           0.0072
77                                                                  213 ग          0.0008
78                                                                  220 क          0.0090
79                                                                  1146 क         0.0176
80                                                                   1147          0.0480
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 65

1 2 3 4 5 6

Hectare 81 Kaushambi Manjhanpur Raksarai 155 अ 0.0128 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 1337 0.0168 1078 0.0055 867 0.0012 1142 0.0232 1038 ग 0.0014 1247 0.0156 1041 0.0200 1248 अ 0.0088 1290 0.0256 1348 0.0088 Total . . 1.3324

01                                                Jathi              1450          0.0026
02                                                                   1706          0.0025
03                                                                   1642          0.0026
04                                                                   1365          0.0005
05                                                                   1316          0.0003
06                                                                   1441          0.0614
07                                                                   1442          0.0134
08                                                                   1443          0.0384
09                                                                   1449          0.0077
10                                                                   1287          0.0009
11                                                                1704/174 व       0.0000
                                                                     1701
12                                                                   1268           0.014
13                                                                   1658          0.0288
14                                                                   1673          0.0077
15                                                                   1669          0.0019
16                                                                   1704          0.0072
17                                                                   1661          0.0058

9 ख66 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6

Hectare

18       Kaushambi         Manjhanpur             Jathi              1638          0.0173
19                                                                   1266          0.0038
20                                                                   1653          0.0096
21                                                                   1641          0.0011
22                                                                   1659          0.0123
23                                                                   1671          0.0115
24                                                                   1310          0.0134
25                                                                  1708 मि        0.0027
26                                                                 1708 मि         0.0146
27                                                                 1708 मि         0.0146
28                                                                   1694          0.0105
29                                                                   1288          0.0184
30                                                                   1267          0.0250
31                                                                 1468/174        0.0091
32                                                                   1639          0.0096
33                                                                   1470          0.0019
34                                                                   1677          0.0077
35                                                                   1452          0.0365
36                                                                   1319          0.0096
37                                                                   1307          0.0134
38                                                                   1306          0.0134
39                                                                   1304          0.0077
40                                                                   1320          0.0365
41                                                                   1303          0.0347
42                                                                   1643          0.0104
43                                                                   1670          0.0091
44                                                                   1676          0.0035
45                                                                   1695          0.096
46                                                                   1696          0.0067
47                                                                   1698          0.0058
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 67

1 2 3 4 5 6

Hectare

48       Kaushambi        Manjhanpur              Jathi             1697          0.0058
49                                                                  1692          0.0576
50                                                                  1599          0.0096
51                                                                  1656          0.0614
52                                                                  1317          0.0096
53                                                                  1305          0.0125
54                                                                  1314          0.0077
55                                                                  1714          0.0240
56                                                                  1313          0.0211
57                                                                  1651          0.0317
58                                                                 1308 ख         0.0000
59                                                                 1309 ख         0.0000
60                                                                  1469          0.0317
61                                                                 1700 ख         0.0614
62                                                                 1244 ख         0.0000

Total . . 0.9962

01                                            Narendra Bara           03            0.0180
02                                                                    04            0.0186
03                                                                    07            0.0108
04                                                                    12            0.0156
05                                            Narendra Bara           25            0.0066
06                                                                    26            0.0168
07                                                                    32            0.0252
08                                                                    33            0.0018
09                                                                    2ख            0.0090
10                                                                    24ख           0.0120
11                                                                    2मि           0.0090
12                                                                    9क            0.0120

Total . . 0.1554

68 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                  3                   4                 5              6
                                                                                  Hectare
01       Kaushambi         Manjhanpur             Bara               172           0.0104
02                                                                   165मि         0.0280
03                                                                   174           0.0098
04                                                                   177           0.0067
05                                                                   178           0.0096
06                                                                   186           0.0225
07                                                                   187           0.0036
08                                                                   192           0.0064
09                                                                   148           0.0009
10                                                                   196           0.0512
11                                                                  232 मि         0.0152
12                                                                  232 मि         0.0152
13                                                                   233           0.0088
14                                                                   236           0.0042
15                                                                   238           0.0036
16                                                                   126           0.0036
17                                                                  128/2          0.0048
18                                                                   131           0.0072
19                                                                   132           0.0074
20                                                                   133           0.0004
21                                                                   135           0.0315
22                                                                   136           0.0014
23                                                                   147           0.0032
24                                                                   155           0.0585

Total . . 0.3141

01                                               Madhi                20           0.0454
02                                                                    21           0.0000
03                                                                    23           0.0197
04                                                                    40           0.0067
05                                                                    42           0.0244
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 69

1 2 3 4 5 6

Hectare 06 Kaushambi Manjhanpur Madhi 46 0.0050 07 08 09 10 11 235 0.0302 24मि 0.0017 24 मि 0.0000 24 मि 0.0006 45/1 0.0007 Total . . 0.1344

01                                            Baigwa Fatehpr         165 मि         0.0131
02                                                                   165 मि         0.0000
03                                                                   165 मि         0.0021
04                                                                    163           0.00210
05                                                                    156           0.0907
06                                                                    149           0.0521
07                                                                    148           0.0055
08                                                                    142           0.0091
09                                                                    140           0.0127
10                                                                    141           0.0185
11                                                                     77           0.0076
12                                                                    138           0.0302
13                                                                    137           0.0588
14                                                                    119           0.0063
15                                                                    118           0.0109
16                                                                    161           0.0193

Total . . 0.3390

01                                         Kosaminam Uparhar       1396/2         0.0078
02                                                                 1397/1         0.0138
03                                                                  1406          0.0039
04                                                                  1407          0.0018
05                                                                  1407          0.0269
06                                                                 1421/1         0.0069
70 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1            2                 3                   4                  5              6
                                                                                   Hectare
07       Kaushambi         Manjhanpur      Kosaminam Uparhar        1422/1,         0.0386
                                                                    1422 मि
08                                                                   1429           0.0042
09                                                                  1432 मि         0.0096
10                                                                  1030 मि         0.0020
11                                                                   1434           0.0328
12                                                                  1435/1          0.0230
13                                                                   1437           0.0320
14                                                                  1595 मि         0.0297
15                                                                  1596 मि         0.0389
16                                                                  1600 मि         0.0297
17                                                                   1601           0.0098
18                                                                   1670           0.0267
19                                                                   1669           0.0087
20                                                                 1073/1,2,3       0.1153
21                                                                   1071           0.0450
22                                                                  1069 मि         0.0294
23                                                                   1067           0.0149
24                                                                   1066           0.0257
25                                                                  1065 मि         0.0297
26                                                                   1037           0.1021
27                                                                   1035           0.0082
28                                                                   1031           0.0420
29                                                                   1028           0.0990
30                                                                    995           0.0053
31                                                                   1002           0.0509
32                                                                   1007           0.0989
33                                                                  1009/1          0.1020
34                                                                  1348/1          0.0188
35                                                                  1347 मि         0.0043
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 71

1 2 3 4 5 6

Hectare

36       Kaushambi         Manjhanpur      Kosaminam Uparhar        1299 मि         0.0772
37                                                                  1346/1          0.0009
38                                                                  1346/2          0.0027
39                                                                  1315मि          0.0025
40                                                                  1311 मि         0.0019
41                                                                   1310           0.0063
42                                                                   1301           0.0043
43                                                                  1297/2          0.0034
44                                                                   1248           0.0038
45                                                                   1247           0.0112
46                                                                  1244/1          0.0312
47                                                                   1243           0.0272
48                                                                  1240/1          0.0144
49                                                                  1238/2          0.0184
50                                                                 1236/2 मि        0.0224
51                                                                  1177/2          0.0132
52                                                                 1175/1,2         0.0231
53                                                                  1173/2          0.0052
54                                                                  1172/2          0.0052
55                                                                  1171/2          0.0000
56                                                                  1606/2          0.0349
57                                                                   1169           0.0048
58                                                                   1602           0.0000
72 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क
 1           2                  3                   4                 5              6
                                                                                  Hectare
59       Kaushambi         Manjhanpur      Kosaminam Uparhar         1604          0.0030
60                                                                   1074          0.0293
61                                                                   1042          0.0018
62                                                                   1036          0.0070
63                                                                  1035 मि        0.0585
64                                                                   1030          0.0435
65                                                                   992           0.0240
66                                                                  975 मि         0.0000
67                                                                  976 मि         0.0000
68                                                                   977           0.0083
69                                                                   978           0.0275
70                                                                  1008/2         0.0516
71                                                                  1010 मि        0.1272
72                                                                  930 मि         0.1638
73                                                                  997 मि         0.1364
74                                                                   998           0.0627
75                                                                   1001          0.0968

Total . . 2.2939

Total in Tehsil Manjhanpur 5.5654

Grand Total . . 17.5665

भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 73

1. The also pleased to authorised the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary

steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the

acts required for the proper execution of work as provided and specified Under Section 12 of the Act.

2. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 60 after the

publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the

Collector/S.L.A.O. (J.O.) Prayagraj.

3. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of

land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land

from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is

completed, without prior approval of the Collector Prayagraj.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Officer Collector/S.L.A.O. (J.O.) Prayagraj/SDM

Chail & Manjhanpur, Kaushambi for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,

Madhusudan Hulgi,

Appropriate Government/Collector,

Kaushambi.

10 दिसम्बर, 2024 ई0

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

सं0 6588/जी0-610/2024-25(6)-उत्तर प्रदेश जोत लखनऊ

चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 20 नवम्बर, 2024 ई0

ई0) की धारा-4 की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी सं0 6201/जी0-247/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर

प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम

विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0- तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1,

दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित

करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर, परगना सिकन्दरा,

होने के दिनांक से जनपद बहराइच के निम्न ग्रामों में जनपद प्रयागराज के ग्राम गहरपुर में चकबन्दी क्रियाएं

चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय किया गया है- समाप्त हो गयी हैं।

10 ख74 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 1-क चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्‌द्वारा विज्ञापित क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का धारा जिसके

का नाम

नाम

तहत करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

प्रख्यापन होने के दिनांक से जनपद प्रयागराज के निम्न ग्रामों में

होना है।

चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय किया गया है- 1 2 3 4 5 6

क्र0 जनपद तहसील परगना ग्राम का धारा जिसके 1 बहराइच नानपारा नानपारा बल्दूपुरवा धारा-4(2)

का नाम

नाम

तहत

/प्रथम चक्र

प्रख्यापन

होना है।

2 " " " चौकसाहार "

1 2 3 4 5 6 सं0 6592/जी0-610/2024-25(6)-उत्तर प्रदेश

1 प्रयागराज हंडिया केवाई बाहरपुर धारा-4(2) जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-

/प्रथम चक्र 1954 ई0) की धारा-4 की उप धारा-(2) के अधीन सरकारी

2 " फूलपुर झूंसी पैगम्बरपुर " विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक

21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग

करके तथा शासनादेश सं0 23/1-1-1(5)1991-टी0सी0-

रा0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 के अनुसार खण्ड ख में

भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश।

किये गये प्राविधान के अन्तर्गत मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी,

पी0एस0यू0पी0-40 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 04 जनवरी, 2025 ई० (पौष 14, 1946 शक संवत्‌)

भाग 3

तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत बस्ती, मण्डल बस्ती

04 सितम्बर, 2016 ई0

सं0-14/तेइस-46/2015-16-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशेधित) की 142 व 143 के साथ पठित धारा-239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, बस्ती द्वारा जनपद बस्ती अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्‌टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाले मिट्‌टी को लेने एकत्रित करने तथा उसे जिला के बाहर व्यवसायिक उद्‌देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चलित वाहन या पशु चालित वाहन तथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्फर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी है, जिसकी पुष्टि आयुक्त बस्ती मण्डल-बस्ती द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी है, राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1- यह कि उपविधि जिला पंचायत-बस्ती अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उसके तट से मोरंग, बालू रेत या अन्य खनिजों, मिट्‌टी, कोयला बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्‌टी को लेने एकत्रित करने तथा उसे जिले से बाहर व्यवसायिक उद्‌देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन ट्रैक्टर, ट्राली, मिनी ट्रक, डम्फर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2- परिभाषायेः- इन उपविधियों मेंः-

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित)

(2) ''जिला पंचायत'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत से हैः

1 घ2 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 (3) ''ग्रामीण'' क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम का धारा-2 (10) में परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र से हैः

(4) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, बस्ती से हैः

(5) ''अपर मुख्य अधिकारी'' का तात्पर्य जिला पंचायत बस्ती के अपर मुख्य अधिकारी से हैः

(6) ''सर्वजनिक मार्ग'' का तात्पर्य उस सड़क, पुल सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है, जिस पर होकर आने जाने का जन साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित होः (7) ''नदी मार्ग'' का तात्पर्य प्रकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से हैः

(8) ''पशु गाड़ी'' का तात्पर्य बैल या भैंस या ऊॅट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाडियों से हैः (9) उद्‌गम स्थल का तात्पर्य उस स्थान से है, जहॉ खनिजों का उद्‌गम होता हो, उसी स्थान से निकलने वाले खनिजों (वाहन) से शुल्क वसूली जिला पंचायत, बस्ती द्वारा बिना बैरियर लगाये की जायेगी।

(10) ''शुल्क'' का तात्पर्य इस उपविधि के क्रमॉक 6 द्वारा निर्धारित शुल्क से है।

3- यह उपविधियॉ ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उसके तट, नालों पोखरों, क्वेरीज आदि से खनिजों को लेने एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सर्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4- कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के क्षेत्र की नदियों या उसके तट से बालू, मोरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्‌टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्‌टी को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यवसायिक उद्‌द्वेश्य से सार्वजनिक सड़क या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा टै्रक्टर ट्राली, ट्रक, डम्फर, ऊॅट गाड़ी, बेलगाड़ी भैंसा गाड़ी घोड़ा गाड़ी या मानव चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको जिला पंचायत-बस्ती द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत-बस्ती द्वारा निर्धारित उद्‌गम स्थल पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्ति कार्मिक अथवा ठेकेदार को अदा करना होगा।

5- जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष की होगी जो किसी वर्ष की 01 अप्रैल, से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष 31 मार्च, तक होगी।

6- जिला पंचायत, बस्ती द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी-

(1) पशुआें के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी रु010 प्रति फेरी।

(2) मानव चालित नाव रु0 20 प्रति फेरी।

(3) ट्रैक्टर ट्राली रु0 50 प्रति फेरी।

ट्रक-

(क) मिनी ट्रक (लाईट गुड्‌स विहिकिल्स) रु0 100 प्रति फेरी।

(ख) ट्रक (लाइट गुड्‌स विहिकिल्स 6 चक्का) रु0 150 प्रति फेरी।

(ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्‌स विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक) रु0 200 प्रति फेरी। 7- उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णाक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 3

8- यदि शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है, तो खुली सार्वजनिक नीलामी या सील्ट टेण्डर पद्धति से दिया जायेगा, जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो हिन्दी दैनिक प्रचलित समाचार-पत्रों (जिसकी प्रतियॉ सर्वाधिक प्रकाशित हो) में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की बेबसाइड पर अपलोड की जायेगी। जिसके अधीन टेण्डर फर्म डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

9- पंचायतीराज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-819/33-2-2007-190जी/2007 दिनॉक 10 अप्रैल, 2007 के अनुसार ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हेसियत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

10- ठेके की धनराशि रु0 1 करोड़ तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा रु0 1 करोड़ से अधिक धनराशि की स्थिति में रु0 1 करोड़ की धनराशि तत्काल जमा की जायेगी इसमें ऊपर की धनराशि रु0 02 समान किस्तों में जमा की जा सकती है। जिसकी प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी। किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त एवं जमा धनराशि जब्त हो जोयगी एवं पुनः ठेके छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो वह उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

11- ठेकेदार को ठेका स्वीकार होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12- जिला पंचायत बस्ती के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमॉक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपर्ण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13- ठेकेदार वसूली स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर 6x4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14- इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नंम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15- ठेकेदार द्वारा वसूल में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित कराना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्या आधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16- शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर किये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद वही रखनी होगी। जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मॉगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

17- ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जोयगी। जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता, सदस्य होंगे।

18- ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष जिला पंचायत में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 01 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को सन्दर्भित कर दिया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगी।

19- ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जॉच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता कर अधिकारी एवं कर/राजस्व नीरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जॉच में प्रतिकूल4 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मॉगा जायेगा तथा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

20- गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

21- वसूली स्थल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत-बस्ती के द्वारा सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान नियत किये जायेंगे जहॉ पर की यातायात अवरूद्व न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

22- वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23- इन उपविधियों के अनुसार बालू, मोरंग, गिट्‌टी, बजरी, रेत, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्‌टी, कोयला के अभिवहन के समय मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जॉच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति का वसूली हेतु नियत जिला पंचायत कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

24- जिला पंचायत बस्ती को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 05 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्याे हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतद्‌र्थ सम्बन्धित विभाग की कार्ययोजना जिला पंचायत-बस्ती को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

25- जिला पंचायत बस्ती को उस उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय में कुल हुई आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ति वित्तीय वर्ष में निर्धारित वसूली स्थल से सम्बन्धित विकास खण्ड में जन विकास कार्याें में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

दण्ड

जिला पंचायत-बस्ती, उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कोई भी व्यक्ति कम्पनी पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रूपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी/अपराध करता रहा है। रु0 50.00 (पचास रुपये) तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

निरसन

माडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनॉक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियॉ निरस्त होंगी।

ह0 (अस्पष्ट) आयुक्त, बस्ती मण्डल-बस्ती।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 5

जिला पंचायत, प्रयागराज

पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी संचालन उपविधि

02 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 308(1-3)/23-10-2021-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 जो उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोेधन) अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा-143 के साथ पठित धारा 239(2) के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग कर के जिला पंचायत, प्रयागराज द्वारा अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा प्रदर्शनियों को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु उपविधि बनाई गई है। यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, तथा इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां स्वतः निरस्त हो जायेगी।

परिभाषायें-

1- ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम 1961 में दी गई परिभाषा से है।

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है, जहां जिला पंचायत, किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) शामिल है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते है।

3- पशु का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणी के पशुओं से है।

4- रजिस्टे्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे लाइसेंस अधिकारी ने जिला पंचायत, द्वारा स्थापित पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों, पशु मेलों, पशु बाजारों में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने हेतु नियुक्त किया है। निजी पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में उनके संचालक अथवा प्रबंधक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्टे्रशन अधिकारी माना जायेगा।

5- दलाल का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत, के लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में दलाली कार्य हेतु अधिकृत किया गया हो।

6- ठेकेदार का तात्पर्य भी उस व्यस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत, ने किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेके की शर्तो के अनुरूप नियम अवधि के लिये प्रबंधक के निमित्त अधिकृत किया हो।

उपविधि भाग-1

1- प्रत्येक व्यक्ति जो जिला पंचायत, प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, को इन उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिये, बाजार में आये हुये व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा-पानी, सफाई तथा रोशनी का प्रबंधन व रख-रखाव स्वयं कराना होगा।

3- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबंधों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत, के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर कराना, संचालक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिये अनवार्य होगा।

4- एक से अधिक दिन चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक, मैनेजर, प्रबंधक अथवा एजेन्ट के लिये तथा व्यापारियों एवं पशुओं हेतु पीने के पानी की व्यवस्था (बोरिंग, टंकी आदि) करना अनिवार्य होगा।

6 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

5- जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

6- नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था सम्बंधी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत, के लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाईसेंस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

7- नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने के तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत, से लाईसेंस प्राप्त कर लेंगे। लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल, से 31 मार्च होगी।

8- लाईसेंस नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल, तक लाइसेंस शुल्क जमा कर लाईसेंस बनवा लिया जाये अन्यथा लाईलेंस शुल्क का पाँच प्रतिशत प्रति माह बिलम्ब शुल्क जमा करके ही लाईसेंस प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु लाईसेंस नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों में लाईसेंस संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाईसेंस शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

9- जो पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व में लग रही है, उसके संचालक को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाईसेंस बनवा लेना होगा, अन्यथा उपनियम संख्या 8 के अनुसार बिलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाईसेंस जारी किया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये बिलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेषाधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

10- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रयागराज इस उपविधि के अन्र्तगत लाईसेंस अधिकारी होंगे।

11- लाइसेंस हेतु आवेदनकर्ता द्वारा शासकीय पत्र संख्या यू0ओ0-45/33-3-2002 दिनाँक 12 जुलाई, 2002 पंचायती राज अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के अनुसार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अधीन बनाये गये, पशुओं के परिवहन नियम 1978 व पशुओं का पैदल परिवहन नियम 2001 एवं गोवंशीय पशुओं के विषय में बने उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955/संशोधित नियम 10 सितम्बर, 2002 के प्रविधानों के अनुसार तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12- स्थल पर माँस विक्रय अथवा पशु बध के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने की दशा में लाईसेंस स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा लाईसेंसकर्ता की जमानत राशि जब्त मानी जायेगी।

उपविधि भाग-2

1- कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय -विक्रय रजिस्टे्रशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री का रजिस्ट्री कराये बिना नही कर सकेगा।

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत, के लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति से रु0 1,000.00 वार्षिक रजिस्टे्रशन शुल्क देकर रजिस्टे्रशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

3- (अ)- निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्टे्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे रजिस्टे्रशन अधिकारी का पारिश्रमिक स्वामी, संचालक अथवा ठेकेदार को आपसी सहमति से तय होगा। प्रतिबंध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित पद से कम न होगा।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 7

(ब)- जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत, के कर्मचारी को यदि रजिस्टे्रशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह एक रुपया प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारियों को कोई दैनिक भत्ता, यात्रा-भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय नही होगा।

4- रजिस्टे्रशन अधिकारी, प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री, पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

5- किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात नही की जा सकेगी।

6- रजिस्टे्रशन अधिकारी, प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत बिक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा। जो किसी भी दशा में रु0 100.00 से कम नही होगा। प्रतिबंध यह है कि जिला पंचायत, को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्टे्रशन शुल्क को स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकार होगा।

7- निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबंधक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षक के आदेशों का पालन न करने पर संचालन या प्रबंधक को एक माह की नोटिस दी जायेगी और इसके उपरान्त भी प्रबंध ठीक नही होता है तो लाईसेन्सिंग अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबंधन में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबंध किया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी, किन्तु अपवादित स्थितियों में जिला पंचायत, को विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत, द्वारा निर्धारित प्रबंधकीय व्यय काटकर शेष धनराशि निजी प्रबंधक अथवा संचालक को वापस की जायेगी।

8- जिला पंचायत, द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नही होगा।

9- रजिस्टे्रशन अधिकारी प्रत्येक पशु बिक्री का प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183(2) के अन्र्तगत पुलिस फार्म-54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

10- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबंधक के लिये यह अनिवार्य होगा कि उ0प्र0 पुलिस, रेगुलेशन के नियम 183(2) में निर्धारित पुलिस फार्म-54 पुस्तकें, जिला पंचायत, कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्टे्रशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत, कार्यालय में जमा करेगा। यह शर्त ठेकेदार के ऊपर भी यथावत लागू होगी।

11- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबंधक अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्टे्रशन तथा शर्तो की सूचियां रजिस्टे्रशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

12- कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत, द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से पीडित पशु को नही ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्ति जिला पंचायत, के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक, प्रबंधक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

13- कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत, से लाईसेंस प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नही कर सकेगा।

14- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नलिखित लाईसेंस शुल्क देय होगा-8 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 (क)- उपविधि प्रभावी होने की तिथि से नये प्राप्त आवेदन हेतु-

क्र0सं0 पशु बाजार

शुल्क वार्षिक 1 2

3

रु0- 1- सप्ताह में एक बार लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ का लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष) 50,000 2- सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ का लाईसेंस शुल्क

1,00,000 (प्रति वर्ष)

3- वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी/पशु मेला का

1,00,000 लाईसेंस शुल्क

4- वर्ष में एक बार 30 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी/पशु मेला के

1,50,000 लिये लाईसेंस शुल्क

5- वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु

1,75,000 प्रदर्शनी/पशु मेले के लिये लाईसेंस शुल्क

(ख)- उपविधि प्रभावी होने के उपरान्त निर्गत लाईसेंस के एक वर्ष पश्चात, नवीनीकरण हेतु विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त लाईसेंस शुल्क पर 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ लाईसेंस नवीनीकरण किया जायेगा।

(ग)- एक ही स्थान पर एक से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने की दशा में अधिकत्तम 03 व्यक्तियों को लाइसेंस निर्गत किया जायेगा, जिसका निर्धारण सील बन्द ऑफर प्राइस के द्वारा किया जायेगा।

उपविधि भाग-3

1- जिला पंचायत, द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों क्रेता तथा विक्रेता के बीच सम्बंध स्थापित कराने हेतु चौधरी अथवा दलाल को लाइसेंस दिया जायेगा। ऐसे चौधरी अथवा दलाल निम्नांकित शर्तो के अधीन लाईसेंस प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे।

1- कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा, जिसका पुलिस सत्यापन रिर्पोट कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2- रु0 1,000.00 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाईसेंस अधिकारी द्वारा चौधरी अथवा दलाल का लाइसेंस दिया जायेगा।

3- चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता तथा विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा।

(अ)- पशु के रु0 100 तक मूल्य पर 50.00 रुपये

(ब)- पशु के रु0 1,000 तक मूल्य पर 100.00 रुपये

(स)- पशु के रु0 1,000 के ऊपर मूल्य पर 150.00 रुपये

4- जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में 05 किमी के अन्दर अन्य किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नही कर सकेगा अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेंस अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 9

उपविधि भाग-4

1- जिला पंचायत, प्रयागराज द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान व उतारने के लिये अड्‌डों की व्यवस्था करेगी।

2- निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान एवं उतराव हेतु अड्‌डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा।

3- यातायात की सुरक्षा तथा मेले में टै्रफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्‌डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा। पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्‌डी बनायी जायेगी।

4- जिला पंचायत, अड्‌डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं, किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी। निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्‌डाें की स्थापना टै्रफिक व्यवस्था संचालन के कार्य हेतु पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बंध नही रहेगा। 5- ढुलान, उतरान एवं पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार देय होगा।

क्रम सं0 वाहन के प्रकार

शुल्क

1

2

1 मेटाडोर या छोटा ट्रक, ट्राली 2 बड़ा ट्रक, ट्राली

3 छोटा ट्रक या मेटाडोर जिसमें पशु लदे हो 4 बडा ट्रक जिसमें पशु लदे हो 5 सामान भरा बैलगाड़ी या खड़खड़ा 6 खाली बैलगाड़ी या खड़खड़ा 3

रु0- 200.00 500.00 300.00 750.00 150.00 100.00 7 सामान भरा टै्रक्टर, ट्राली, मेटाडोर तथा छोटा ट्रक 300.00 8 सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक 750.00

उपविधि भाग-5

1- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करने के लिये पशु मेलाें में आने वाले सभी प्रवेश मार्गो पर चेकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत, द्वारा की जायेगी।

2- पशुओं की जांच के लिये जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण-पत्र के पश्चात ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

3- जिला पंचायत, द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत, अथवा पशुधन विभाग, द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी। जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी। 4- निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत, के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी, यदि वह ऐसी व्यवस्था नही करता है तो लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत, की ओर से ऐसी व्यवस्था करा सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बंधित निजी संचालक से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

2 घ10 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 5- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा।

क्रम सं0 प्रवेश शुल्क प्रति पशु शुल्क

1

2 3

रु0

1 गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा/पड़िया एवं घोड़ा का बच्चा

जिसकी आयु एक वर्ष तक हो 2 बकरा, बकरी एवं भेड़

3 गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा एवं घोड़ी 4 ऊंट एवं हाथी

100.00

100.00 200.00 500.00

6- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित एवं संचालित करने वाले प्रबंधक अथवा लाईसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत, द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि-

(क)- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल स्वच्छ रखें।

(ख)- पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था करायें।

(ग)- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करायें।

(घ)- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को रूकने तथा चारों खाने हेतु स्थल का प्रबंध कराये तथा छाया की भी व्यवस्था करायें।

(ड़)- व्यापारियों को ठहरने के लिये भी समुचित प्रबंध करायें।

(च)- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था करायें।

(छ)- संक्रामक रोगों से बचने के लिये ब्लीचिंग पाउडर एवं डी0डी0टी0 पाउडर का भी समुचित छिड़काव करायें। साथ ही उ0प्र0 सरकार द्वारा स्वास्थ एवं दैवीय आपदा अथवा किसी प्रकार की महामारी के सम्बन्ध में निर्गत आदेश/शासनादेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ज)- जिला पंचायत, के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बंध में दिये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को करना अनिवार्य होगा।

उपविधि भाग-6

1- जिला पंचायत, प्रयागराज द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्वामित्व वाली भूमि पर पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी संचालित किये जाने हेतु खुली नीलामी नीलाम समिति के द्वारा ठेके पर दी जा सकती है। जिसकी अवधि 01 अप्रैल, से 31 मार्च, तक होगी। नीलामी हेतु एक समिति होगी। जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी/अभियन्ता व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे। ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, को होगा। समस्त प्रबंध अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, के निर्देशानुसार किया जायेगा।

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आई हुई दुकानों आदि की बैठक की दरें लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 11

3- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को ठेके पर संचालित करने, वाहन अड्‌डों को संचालित करने अथवा पशु प्रवेश शुल्क की वसूली का कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि जिला पंचायत, द्वारा ठेका दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी। जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी, होंगे और कार्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे।

4- जिला पंचायत, द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकान लगाने का स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देख-रेख में निश्चित किया जायेगा।

5- निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों, पशुओं के ठहरने आदि का स्थान लाईसेंस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ढंग से निश्चित किया जायेगा। लाइसेंस अधिकारी की अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकतानुसार स्थान एवं व्यवस्था मेें परिवर्तन कर सकता है।

6- निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी द्वारा लाइसेंस प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल क्षेत्रफल जो 03 (तीन) बीघे से कम न हो तथा चौहद्‌दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुये खसरा खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र-प्रस्तुत करना होगा, तभी उस पर विचार किया जायेगा।

7- जिला पंचायत, के क्षेत्रान्तर्गत यदि कोई संचालक अवैध रूप से पशु बाजार/पशु मेला संचालित करता है तो उस पर न्यूनतम रु0 50,000.00 से अधिकत्तम रु0 5,00,000.00 तक का जुर्माना तथा 143 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र/जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा-240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, प्रयागराज यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो रु0 15,000.00 से लाईसेंस शुल्क का पाँच प्रतिशत तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 500.00 तक हो सकेगा अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 3 माह होगा।

पुष्प राज सिंह, अपर आयुक्त (प्रशासन), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

कार्यालय, जिला पंचायत, प्रयागराज

दुकानों व अन्य व्यवसायों के लाइसेंस शुल्क संशोधन

02 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 309(1-3)/23-10-2021-उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद, (पंचायत) अधिनियम, 1961 की धारा-239(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत (परिषद) इलाहाबाद ने जनपद-प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित (कार्यरत) दुकानों सभी प्रकार के व्यवसायों को नियमित करने तथा उन पर लाइसेंस लगाने के सम्बन्ध में शासकीय गजट में निम्नानुसार प्रकाशित विज्ञप्तियों/गजट के अन्तर्गत निम्न व्यवसाय के लाइसेंस शुल्क को आंशिक संशोधन किया गया है। जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

12 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

(क)- सं0 863/23-51-1990 दिनांक 04 अप्रैल, 1995 एवं सं0 1301/23-33-97 दिनांक 27 फरवरी, 1999 के अन्तर्गत व्यवसायों के लाइसेंस शुल्कों में संशोधन-

व्यवसाय का नाम वर्तमान

पूर्व

उपनियम

क्रमांक

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

संशोधित

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

1                                  2                                  3                4
                                                                     रु0-             रु0-
 1         कपड़े की छोटी दुकान                                       200              500
 2        मिठाई की दुकान छोटी                                        100              300
 4        मिठाई की दुकान बड़ी                                         -               1,000
 5         सार्वजनिक सड़कों/मुख्य बाजारों में स्थित होटल             500              1,000
 6       इमारती लोहे की दुकान हार्डवेयर की दुकान                  400/500             1,000
 7       इमारती लकड़ी व फर्नीचर                                      400              800
 8       जूता चप्पल की दुकान                                         200              500
          किराना (छोटी दुकान)                                         75              500
 9       किराना (बड़ी दुकान)                                         200              1,000
11       पीतल, स्टील, तांबा के बर्तनों की दुकान                      500              1,000
           सोना, चॉदी आभूषण की बड़ी दुकान (सर्राफ)                  1,000             2,000
15       पेट्रोल पम्प                                               2,000             5,000
         डीजल पम्प                                                  2,000             5,000
36       कोल्ड स्टोरज 50 हजार बैग तक                                2,000            10,000
         कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर                2,000            15,000
22       रेडियों/लाउडस्पीकर, इलेक्ट्रिशियन की नई दुकान               500              1,000
         रेडियों/लाउडस्पीकर बजाने का व्यवसाय                         200              500
17         जनरल स्टोर/विशातखाना                                       50              500
23       बालू की दुकान                                               500              1,000
           मोरंग की दुकान                                            500              1,000
37       चावल (राइस) मिल                                            2,000             5,000
         मिनी राइस मिल                                              1,000             5,000
         आयल मिल्स                                                  2,000             3,000
         प्रिंटिंग मिल्स                                            2,000             3,000
47       गल्ला आढ़त                                                   -               3,000
74       बीज भण्डार                                                  250              1,000
81       बालू एवं बजरी पत्थर के ठेकेदार                             2,000             4,000
 81       मेडिकल स्टोर                                             300             1,000
35-       दरी कालीन गलौचा ब्रान्च/बनाने का कारखाना                 2,000           7,000
37-       दाल मिल                                                  2,000           5,000
भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 13

(ख)- सं0 75/23-97-2005 दिनांक 04 अप्रैल, 1995 के अन्तर्गत व्यवसायों के लाइसेंस शुल्कों में संशोधन-

व्यवसाय का नाम वर्तमान

पूर्व

उपनियम

क्रमांक

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

संशोधित

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

1                                 2                                  3                4
                                                                   रु0-             रु0-
 1       आटा चक्की                                                  300              500
 2         आरा मशीन                                                 400             2,000
 8       सिनेमा हाल                                                2,500            4,000
10        विडियो सिनेमा हाल/विडियो प्रर्दशनी                        600             2,500

(ग)-सं0 108/23-94-2005 दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत व्यवसायों के लाइसेंस शुल्कों में संशोधन-

व्यवसाय का नाम वर्तमान

पूर्व

उपनियम

क्रमांक

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

संशोधित

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

1 2

                                                                     3                4
                                                                   रु0-              रु0-
1        शक्ति चलित गन्ना पेरने का कोल्हू                           200              400
2        चीनी मिल                                                  3,000            50,000
4         दूध पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना         2,500            10,000
7        चीनी  मिट्‌टी  के बर्तन  या टाईल्स  बनाने  का   छोटा       700             2,000
           कारखाना
7        चीनी मिट्‌टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना      700             7,000
9        रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना                           700             2,000
5         सरिया बनाने का कारखाना                                   2,500            15,000
6        मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना                             700             7,000
8        गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)                              500             7,000
8        कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)                    500             10,000
           कागज बनाने का कारखाना                                    500             15,000
         (10 टन अधिक 20 टन क्षमता तक)
           कागज बनाने का कारखाना                                    500             30,000
         (20 टन अधिक 30 टन क्षमता तक)
           कागज बनाने का कारखाना                                    500             50,000

(30 टन से अधिक)14 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3 1 2

3 4

रु0- रु0- 19 गैस एजेन्सी/गोदाम

2,500 3,000 11 रिईनफोस्र्ड, सीमेंट क्रंकीट आदि हियूम पाईप बनाने का 2,000 10,000 कारखाना

12 सीमेंट बनाने का कारखाना

3,000 10,000 13 कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का 1,000 2,000 कारखाना (छोटा)

कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का 1,000 8,000 कारखाना (बड़ा)

15 हड्डी मिल

2,000 25,000 16 दवाई बनाने का कारखाना

2,000 7,000 22 रबड़ के टायर टियूब बनाने का कारखाना 2,500 15,000 (घ)- सं0 02-03/23-58-2002 दिनांक 01 अक्टूबर, 2002 में 8(अ) के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क में संशोधन- व्यवसाय का नाम

पूर्व

उपनियम

क्रमांक

वर्तमान

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

संशोधित

लाइसेंस शुल्क

प्रति वर्ष

1 2

3 4

रु0- रु0- 8अ फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाया)

10,000 10,000 फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाया से अधिक) 10,000 15,000 विज्ञप्ति सं0 1301/23-33-97 दिनांक 27 फरवरी, 1999 में उपनियम क्रमांक 88 के पश्चात्‌ निम्न उपनियमों/ व्यवसायों को शासनादेश संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित नये व्यवसाय- क्रम सं0 व्यवसाय का नाम

लाइसेंस शुल्क

1 2

3

रु0-

89         क्रेशर हाईड्रोलिक सेल्फीटेशन                                              4,000
90         क्रेशर नान हाईड्रोलिक सेल्फीटेशन                                          4,000
91         क्रेशर नान हाईड्रोलिक नान सेल्फीटेशन                                      2,500
92         शक्ति चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)                                        1,000
93         हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)                                          200
94         उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाईजर                           300
95          धान कूटने का मिल (राईस सेलर)                                             2,500
भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 15

1 2

3

रु0-

 96        एक्सपेलर                                                                 500
 97          खराद  मशीन                                                            1,000
 98         रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना                                          4,000
 99          लोहा बनाने का कारखाना                                                 5,000
100        बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)                                   2,000
101          बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)                               4,000
102          पेपरकोन बनाने का कारखाना                                              4,000
103          पेपर रोल बनाने का कारखाना                                             8,000
104        चिलिंग प्लाण्ट/शीतगृह                                                   8,000
105         स्टील आयरन    आदि पाईप  बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)                25,000
106         स्टील आयरन आदि पाईप बनाने का      कारखाना (2" मोटाई से अधिक)          50,000
107        पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना                                           5,000
108        हाट मिक्स प्लाण्ट                                                      10,000
109          मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)                          8,000
139          पशु आहार बनाने का  कारखाना                                            5,000
140         धागा बनाने  का कारखाना                                                 4,000
141         धागा डबलिंग   का कारखाना                                               7,000
142          साबुन बनाने का कारखाना                                                2,000
143        डिटर्जेंट बनाने का कारखाना                                              7,000
144        पट्टा बनाने का कारखाना                                                  3,000
145        कमानी पट्टा बनाने का कारखाना                                            7,000
146        टायर रिट्रेडिंग                                                         4,000
147         तिरपाल बनाने का कारखाना                                               10,000
148          आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना                             10,000
149          ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना                       5,000
150          चार पहिया बनाने का कारखाना                                           1,00,000
151          दो पहिया बनाने का कारखाना                                            50,000
152          तार बनाने का कारखाना                                                 15,000
153          तार की जाली बनाने का कारखाना                                          3,500
154          लालटेन बनाने का कारखाना                                               3,000
155         रेगमाल बनाने का कारखाना                                               40,000
156        बैट्री बनाने का कारखाना                                                 5,000
157          पंखा या कूलर बनाने का कारखाना                                         5,000
16 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

1 2

158         रंग बनाने का कारखाना
159          गम, टेप बनाने का कारखाना

3

रु0-

                                                                                   5,000
                                                                                   4,000
110        पीतल, एल्मूनियम, स्टील शीशा तांबा व टीन आदि से वस्तुए बनाना             4,000
111          वनस्पति/देशी घी  या रिफाईण्ड आयल   बनाने का कारखाना                  15,000
112        शाराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना                             50,000
113        —षि सम्बन्धी यंत्र बनाने का करखाना                                      4,000
114          फर्टीलजियर या कीटनाशक    दवाई बनाने का कारखाना                       10,000
115        खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना                              5,000
116        प्लास्टिक का दाता, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना                        4,000
117        प्लास्टिक के पाईप, टैंक बनाने का कारखाना                                7,000
118         बिजली के सामान बनाने का करखाना                                         4,000
119          टेलीविजन बनाने का करखाना                                             10,000
120          माचिस बनाने का कारखाना                                               10,000
121          बटन बनाने का कारखाना                                                  6,000
122          मोमबती बनाने का कारखाना                                               3,000
123        विनियर एण्ड शॉ मिल                                                      7,000
124        पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री                                   50,000
125         मिनरल वाटर बनाने का कारखाना                                           15,000
126          साकिट बानाने का कारखाना                                               5,000
127          पलाईवुड बनाने का कारखाना                                             10,000
128        गत्ता के डिब्बे बनाने का कारखाना                                        3,000
129          लैमिनेशन का कारखाना                                                   5,000
130          दूध पैकेजिंग का कारखाना                                               6,000
131          केमिकल बनाने का कारखाना                                               8,000
132          डबलरोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना                                   5,000
133          गैस आदि बनाने का कारखाना                                              5,000
134        गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना                                        8,000
135        वेल्डिंग राइस बनाने का कारखाना                                          6,000
136        पीतल की राड्‌स बनाने का कारखाना                                         6,000
137          ढलाई करने  का कारखाना                                                 6,000
138         स्टील आलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना                          6,000
160          आटो मोटर्स बनाने का कारखाना                                           5,000
161        निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना                                  5,000
भाग 3 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 17

1 2

163        गैस चूल्हा बनाने का कारखाना
164          सरेश मिल
165        पेट्रोल मिल
166        डीजल मिल
167        गैस बाटलिंग प्लाण्ट
168          सादा या काला नमक बनाने का कारखाना
169        प्रिटिंग प्रेस या आपसेट प्रेस
170        मुर्गा/मुर्गी दाता का कारखाना
171        पेट्रोल पम्प का टैक बनाने का कारखाना
172          रेडिमेड गारमेंट का कारखाना
173          फोम के गद्‌दे बनाने का कारखाना
174        इंटीग्रेटड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट
175        ट्रान्सफारमर फैक्ट्री
176        स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना
177          एयर कडीशनर बनाने का कारखाना
178          जूट, रान व नायलान बनाने का कारखाना
179          शीशा बनाने का  कारखाना
180         पिपरमिंट बनाने का कारखाना
181          चमड़ा टेनरी का कारखाना
182          जैविक कारखाना
183          मोबाइल की दुकान
184        इन्टर लाकिंग, टाइल्स
185          साबुन बनाने का कारखाना
186        पावर लूम (प्रत्येक)
187        गेस्ट हाउस/मैरिज हाल/टोल प्लाजा
188        फास्ट फूड/आईस्क्रीम कार्नर

3

 5,000
 5,000
 4,000
 5,000
 25,000
 2,000
 2,500
 3,000
 10,000
 15,000
 15,000
1,00,000
 20,000
 15,000
 10,000
 5,000
 3,000
 2,000
 25,000
 5,000
 1,000
 4,000
 2,000
 1,000
 15,000
 1,000

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों जिनका लाइसेंस शुल्क उपविधियों में वर्णित न हो, को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुए अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है-

1- सूक्ष्म/कुटीर उद्योग लागत 25 लाख तक - 1,000.00 से 5,000.00 तक

2- लघु उद्योग लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक - 6,000.00 से 20,000.00 तक

3- मध्यम उद्योग लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक - 21,000.00 से 50,000.00 तक

4- भारी उद्योग लागत 10 करोड़ से अधिक - 51,000.00 से 1,00,000.00 तक

3 घ18 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 3

उपनियम-58 उपनियम-58 संशोधन

1

2

लाइसेंस/नवीनीकरण लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लेना होगा, अन्यथा 01 अप्रैल, से 30 सितम्बर, तक 2% तथा अक्टूबर से आगामी मार्च, तक 5% की दर से प्रतिमाह या मास के किसी अंश के लिये विलम्ब शुल्क के साथ लाइसेंस शुल्क देना होगा। कतिपय कारणवश विगत वर्षों का लाइसेंस शुल्क जमा करते समय उपरोक्तानुसार उसी वित्तीय वर्ष की विलम्ब शुल्क, लाइसेंस शुल्क के साथ देय होगा। शेष शर्तें यथावत , पूर्ववत रहेगी।

863/23-51-1990 दिनांक 04 अप्रैल, 1995 द्वारा संशोधित की गई उपविधि जिसके अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण/पुर्ननवीनीकरण लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लेना होगा, अन्यथा 01 अप्रैल, से लाइसेंस शुल्क की 30 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह या मास के किसी अंश के लिए विलम्ब शुल्क के साथ लाइसेंस शुल्क देना होगा। यदि कोई व्यक्ति पिछले वर्ष का लाइसेंस शुल्क न जमा करके आगे के वर्षों का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है तो पिछले वर्ष का लाइसेंस शुल्क जमा करते समय लाइसेंस निर्गत तिथि तक पिछले वर्ष का विलम्ब लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा। अगले वर्ष के लाइसेंस बन जाने अथवा व्यवसाय समाप्त हो जाने से विलम्ब शुल्क का कम किसी भी दशा में अवरुद्ध न होगा। इसी दर से नये व्यवसायियों को भी लाइसेंस/विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

नोट- जिला पंचायत, इलाहाबाद, में प्रभावी उपविधि के अनुसार जारी होने वाले समस्त व्यवसायों पर यह विलम्ब शुल्क का संशोधन प्रभावी होगा तथा यदि किसी व्यवसायी का चालान किसी वर्ष किया जाता है तो अग्रिम वर्षों का लाइसेंस नवीनीकरण, चालानी वर्ष को छोड़कर किया जायेगा एवं निर्णय होने पर चालानी वर्ष का लाइसेंस शुल्क प्राप्त. निर्णयानुसार एवं नियमानुसार जमा कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार विलम्ब से अत्यधिक होने से व्यवसाइयों द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण कराये जाने में रुचि नहीं ली जा रही है। जिस कारण जिला पंचायत को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। प्रायः लाइसेंस शुल्क से अधिक लाइसेंस शुल्क पर आरोपित विलम्ब शुल्क हो जाता हैं। अतएव उक्त वर्णित एवं अन्य सभी प्रकार के व्यवसाइयों जो जनपद इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है, उनके लाइसेंस शुल्क पर विलम्ब शुल्क की गणना तालिका में सम्मुख अंकित नियम के अनुसार किया जायेगा।

शस्ति/दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद (पंचायत) अधिनियम की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, तो अंकन रु0 1,000.00 तक अर्थ दण्ड होगा, और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 (रु0 पचास) प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड हो सकेगा, अन्यथा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

विजय विश्वास पन्त, आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0-40 हिन्दी गजट-भाग 3-2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 04 जनवरी, 2025 ई० (पौष 14, 1946 शक संवत्‌)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

27 दिसम्बर, 2024 ई0

नई दिल्ली, तारीख

6 पौष, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उत्तर प्रदेश-वि0स0/लखनऊ/1/2022-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष, 2022 की निर्वाचन याचिका संख्या 1 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ) के दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के निर्णय को एतद्‌द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,

पवन दीवान,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,

चन्द्रशेखर,

विशेष सचिव।

12 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख

ELECTION COMMISSION OF INDIA

27th December, 2024

New Delhi, dated

6th Pausha, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/1/2022(Luck.)--In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 25th November, 2024 of the High Court of Judicature at Allahabad (Lucknow Bench, Lucknow) in Election Petition No. 1 of 2022.

By order,

PAWAN DIWAN,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

CHANDRA SHEKHER,

Special Secretary.

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:78139 Court No. -7

Case :- ELECTION PETITION No. - 1 of 2022

Petitioner--Shiv Murti

Respondent--Election Commission Of India Thru. Chief Election Commission And 5 Others.

Counsel for Petitioner- Vivek Abhir, Amit Kumar Gupta

Counsel for Respondent--KaushlendraYadav, A.S.G.I., Abhinav Trivedi, C.S.C.

Hon'ble Pankaj Bhatia, J.

Order on I.A. No. 06 of 2024

1. Heard Sri Rudra Vikram Singh, learned Counsel for the applicant as well as learned Standing Counsel and Sri Devendra Upadhayay, learned Counsel appearing on behalf of respondent no.6.

2. The aforesaid application has been filed seeking withdrawal of the election petition.

3. The contention of the Counsel for the applicant is that during the pendency of the election petition, the opposite party no.6 got elected as Member of Parliament and as such, he resigned from the post of Member of Legislative Assembly, hence the election petition has rendered infructuous.

4. Directions were issued for service of application upon the opposite parties along with a publication. The office report indicates that notices could not be served on the opposite party no.6, however, it has been stated that the same has been published in daily newspapers "Dainik Jagran" on 18.05.2022. No objections to the application has been filed. The applicant is the sole petitioner in the election petition.

5. In view of the publication and there being no objection, the application is allowed. The election petition is dismissed as withdrawn.

Order Date :- 25.11.2024

(Sd) Pankaj Bhatia, J.

भाग 7-ख ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 3

भारत निर्वाचन आयोग

27 दिसम्बर, 2024 ई0

नई दिल्ली, तारीख

6 पौष, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उत्तर प्रदेश-वि0स0/लखनऊ/8/2022-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की

धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष, 2022 की निर्वाचन याचिका संख्या 8 में इलाहाबाद उच्च

न्यायालय (लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ) के दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के निर्णय को एतद्‌द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से, पवन दीवान, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग। आज्ञा से, चन्द्रशेखर, विशेष सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

27th December, 2024

New Delhi, dated

6th Pausha, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/8/2022(Luck.)--In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 25th November, 2024 of the High Court of Judicature at Allahabad (Lucknow Bench, Lucknow) in Election Petition No. 8 of 2022.

By order,

PAWAN DIWAN,

Secretary,

Election Commission of India.

By order,

CHANDRA SHEKHER,

Special Secretary.

4 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 7-ख

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:78151 Court No. -7

Case :- ELECTION PETITION No. - 8 of 2022

Petitioner--Gorakh Nath

Respondent--Awadhesh Prasad and 5 Others.

Counsel for Petitioner-Vivek Abhir, Amit Kumar Gupta, Atul Kumar Dwivedi, Manish Mishra, Sandeep Yadav.

Counsel for Respondent--Ashok Kumar Srivastava, Devendra Upadhyay, Dileep Kumar Yadav, Sunil Kumar Srivastava.

Hon'ble Pankaj Bhatia, J.

Order on I.A. No. 06 of 2024

1. Heard Sri Rudra Vikram Singh, learned Counsel for the applicant as well as learned Standing Counsel and Sri Devendra Upadhayay, learned Counsel appearing on behalf of respondent no. 1.

2. The aforesaid application has been filed seeking withdrawal of the election petition.

3. The contention of the Counsel for the applicant is that during the pendency of the election petition, the opposite party no. 1 got elected as Member of Parliament and as such, he resigned from the post of Member of Legislative Assembly, hence the election petition has rendered infructuous.

4. Directions were issued for service of application upon the opposite parties along with a publication. The office report indicates that notices could not be served on the opposite party no. 1, however, it has been stated that the same has been published in daily newspapers "Dainik Jagran" on 18.05.2022.

No objections to the application has been filed. The applicant is the sole petitioner in the election petition.

5. In view of the publication and there being no objection, the application is allowed. The election petition is dismissed as withdrawn.

Order Date :- 25.11.2024

(Sd) Pankaj Bhatia, J.

पी0एस0यू0पी0-40 हिन्दी गजट-भाग 7-ख-2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0-97 निर्वाचन-03.01.2025-25 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 04 जनवरी, 2025 ई० (पौष 14, 1946 शक संवत्‌)

भाग 8 नगरपालिका परिषद्‌, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट,

बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order, Director.

कार्यालय, नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ

30 जनवरी, 2024 ई0

सं0 120/न0पं0बी0के0टी0/एफएसटीपी गजट/2024-नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, में नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गई उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2024 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 6 के प्रस्ताव संख्या 1 के अनुपालन में अनुमोदनोंपरान्त, ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपषिष्ट (फीकल स्लज,सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबन्धी और प्रासंगिक अथवा अनुसंगिक मामलों के लिये उपविधि तैयार कर उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु उपविधि का प्रकाषन कराया गया था। उक्त के सम्बन्ध में नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतएव उक्त नियमावली का अन्तिम प्रकाषन कार्यालय पत्रांक सं0 120/न0पं0बी0के0टी0/एफएसटीपी गजट/2024 दिनांक 30 जनवरी, 2024 द्वारा किया गया था, जो दिनांक 02 फरवरी, 2024 को हिन्दी, दैनिक समाचार, डेली न्यूज, एक्टिविस्ट व दिनांक 06 फरवरी, 2024 को स्वतंत्र भारत में प्रकाषित है। प्रकाषन उपरान्त एक माह के अन्दर आपत्ति/सुझाव मांगी गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी गजट में प्रकाषन कराने का निर्णय लिया गया, गजट प्रकाषन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

1 ट2 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकारः ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019

(ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013

(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट - 2013 आईएस कोड 2470 भाग-I और II, 1985 (1996 रीअफर्स्‌ट) - सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू0 पी0 जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान, जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, जिसे भविष्य में नगर पंचायत, बी0के0टी0 के नाम से जाना जायेगा की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पंचायत, बी0के0टी0 भवनों पर लागू होगा।

1-संक्षेप-शीर्षक, विस्तार और आरंभ

(i) इन उपविधियों को नगर पंचायत, बी0के0टी0 फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2024 कहा जा सकता है।

(ii) ये गजट में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परिसीमा के अंदर लागू होंगी।

2-परिभाषा

(i) "एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया होः

(ii) अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधि—त समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है

(iii) ''फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 3

(iv) "को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

(v) "विकेंद्री—त अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/ दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं

(vi) "नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधि—त किया गया हो;

(vii) "डिस्लजिंग " का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक /पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

(viii) "निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

(ix) "एफ़्लूयंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

(x) "फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

(xi) "फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र,

(xii) "ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

(xiii) "होस्ट यूएलबी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय' होस्ट' बना रहेगा;

(xiv) "ईनसैनिटरी लेट्रिन्स" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल- कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

(xv) "लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति है, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होता है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधि—त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;

(xvi) "लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजी—त किया गया हो;

(xvii) अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

(xviii) ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/ व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस -पास के भू-खण्ड पर स्थित होता

(xix) "ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

(xx) "मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

4 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(xxi) "व्यक्ति" का तात्पर्य एक एसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;

(xxii) "सैनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशा निर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;

(xxiii) "सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

(xxiv) "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

(xxv) "सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज।

(xxvi) "सीवेज" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर / यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

(xxvii) "सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन / पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

(xxviii) "सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

(xxix) "सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

(xxx) "निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी " का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी

(xxxi) "परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित दुलाई।

(xxxii) "उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस / मल जल/ अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

(xxxiii) "उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशा निर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

(xxxiv) "यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय के साथ एम0 ओ0 यू0 की आवश्यकता होगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 5

(xxxv) "निकाय पंजी—त (वैक्युम) टैंक" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजी—त कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजी—त किया गया हो।

(xxxvi) "निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर) " ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

(xxxvii) 'अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

(xxxviii) "कर्मी" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति ।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अपषिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3. परिसर में अपषिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें अन्य के अलावा शामिल है आवासीय और व्यावसायिक, प्रस्तावित या वर्तमान) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्‌ः

(i) यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे ।

(ii) अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

(iii) यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या टि्‌वन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट- 1)।

(iv) वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन x किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर XX वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्री—त अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली

4. मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे6 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख -रखाव करेंगे।

5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख -रखाव

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पंचायत बी0के0टी0 या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वी—त उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक /निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख -रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iii) परिसर का मालिक नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2 -3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

(iv) परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोष पूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो ।

(v) परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत, बी0के0टी0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

(vi) नियमों के पालन के लिए नगर पंचायत बी0के0टी0 या उसके अधि—त प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत, बी0के0टी0 समय -सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और

निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

(vii) नगर पंचायत, बी0के0टी0 अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

i. नगर पंचायत, बी0के0टी0 वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजी—त करेगा ।

ii. नगर पंचायत, बी0के0टी0 अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 01 महीने के भीतर किया जाएगा।

iii. जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 02 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 7

iv. नगर पंचायत, बी0के0टी0 ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

v. इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5 ) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

i. लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

ii. आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

iii. (शहर का नाम) में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।

iv. आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पंचायत बी0के0टी0 के साथ पंजी—त करेगा ।

v. आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

vi. आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पंचायत, बी0के0टी0 या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

vii. आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का

निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो।

नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट - 5 ) ।

9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

8 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

(i) ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजी—त कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 1,000 (ii) पंजीकरण की वैधता पंजी—त निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 01 वर्ष (01 अप्रैल, से 31 मार्च तक) तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0. 2,000.00

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पंचायत बी0के0टी0 द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेस शुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरुकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरुक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण(डीस्लजिंग) और परिवहन(ढुलाई)

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

(i) भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पंचायत बी0के0टी0 के लाइसेंसधारी ऑपरेटरों अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें ।

(ii) मालिक/अभिग्राही डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

(i) समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय का नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii) शहर में जब कभी नगर पंचायत बी0के0टी0 द्वारा शेड्यूल्ड डीस्लजिंग "पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पंचायत बी0के0टी0 द्वारा समय -समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत, बी0के0टी0 के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 01 वर्ष की अवधि के लिए पंजी—त कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 9

(iii) स्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

(iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पंचायत बी0के0टी0 वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "Septic Tank Waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा ।

(vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो ।

17 दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों / उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस- डिटेक्टर, गैस - मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा

प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा ।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

(i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट- 6 देखें)।

(iii) होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजी—त ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21. निकाय(उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

(i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों, के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।

2 ट10 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 (ii) नगर पंचायत, बी0के0टी0 होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा ।

(iii) नगर पंचायत, बी0के0टी0 वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(iv) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण निकाय का नाम) द्वारा किया जाएगा।

(v) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi) एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि 'होस्ट यूएलबी " को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत, से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा ।

22. निकाय(बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य

(i) निकाय या ग्राम पंचायत, (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम) होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii) निकाय या ग्राम पंचायत, (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii) यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv) नगर पंचायत, बी0के0टी0 विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v) होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi) "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पंचायत, बी0के0टी0 को एक नए "होस्ट यूएलबी " की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23. कर्मियों का प्रषिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सार्वधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24.कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जाँच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय -समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 11

25. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 ( सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26. लाइसेंस रद्‌द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

(i) नगर पंचायत, बी0के0टी0 उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत, बी0के0टी0 के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

(ii) उपचार सुविधा के अभाव में (निकाय का नाम), आस-पास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7 )

(iii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पंचायत बी0के0टी0 के आस-पास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण

नगर पंचायत, बी0के0टी0 जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजी—त वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29.फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ)को नियुक्त किया जाएगा। ( यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी)

(ii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम " उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (लिंग तटस्थ ) नियुक्त करेगा । यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं।

30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर (निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो)) द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

12 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

31. आद्यौगिक अपषिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रषिक्षण

नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के —षि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा ।

प्रषासन और प्रवर्तन

34. प्रषासन और प्रवर्तन

(i) नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) अथवा नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधि—त निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii) नगर पंचायत, बी0के0टी0 फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस ) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(iii) (निकाय का नाम शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा ।

(iv) नगर पंचायत, बी0के0टी0 फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमरजेन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा ।

35. जांच के लिए विषेष व्यक्ति

(v) इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पंचायत, बी0के0टी0 के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36. नियम उल्लंघन और जुर्माना

(i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

(ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है;

(ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्त्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधि—त अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है;

(ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्तिथि में एफ0 एस0 एस0 निकासी/ढोने के वाहन भी ज़ब्त हो सकता है।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 13

(iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पंचायत, बी0के0टी0 द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

(v) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37. अपील

निकाय के अधि—त अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते है।

38. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर (निकाय का नाम) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संषोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2 (xxiii), 3 (iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए

इस खण्ड में तकनीकों के माकन डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टि टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देषन

• आयताकारः लंबाई और चौड़ाई का अनुपातः 2 से 4

• गहराईः 1.0 से 2.5 मी0 के बीच

• दो कक्षः पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3

• तीन कक्षः पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा

• मशीन-छेद (मैनहोल ) प्रत्येक कक्ष के ऊपर

• निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक14 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

सेप्टिक टैंक का अनुषंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या लंबाई (मी0) चौडा़ई (मी0) द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी0) दो वर्ष

          5                 1.5            0.75                            1.05
          10                 2             0.90                            1.40
          15                 2             0.90                            2.00
          20                2.3            1.10                            1.80
        नोट 1-सेप्टिक टैंक का आकार कुछ    अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार
 का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, —पया वी0आई0एस0 2470 (
भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2-फ्री वोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोतः सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल - भाग एः इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं हैः

• अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली0/ मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

• फीकल स्लज डाइजेशनः डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए

• फीकल स्लज और मल भंडारणः फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज- भंडारण क्षमता 0.0002*365 = 0.073 m3/ कैपिटा की आवष्यकता होती है।

• फ्री बोर्ड : कम से कम 0.03 मी0

परिशिष्ट -2

(खण्ड 14 (i) और 5(iii) देखें)

नगर पंचायत, बख्शी का तालाब

में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क ( यूज़र फ़ीस ) की सूची (अनुमानित) क्र0सं0 श्रेणी रु0 में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 5,000 लीटर तक)

1 आवासीय 2 व्यवसायिक 3 सरकारी स्कूल/कॉलेज 4 निजी स्कूल/कॉलेज 5 सरकारी कार्यालय 6 होटल रेस्टोरेन्ट, निजी असप्ताल 7 राइस मिल/अन्य मिल व अन्य औद्योगिक

रु0 1,000 1,200 1,000 1,200 1,000 1,500 1,500

संस्थानभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 15 स्रोत-सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट-1 उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र फ़ीस ) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय -समय पर संशोधन किया जा सकता है

2. उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 5000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खण्ड 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिएः-

(i) शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

(ii) शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा बेल्ट

(iii) सर्जिकल फेस मास्क / रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

(iv) सेफ्टी टॉर्च

(v) भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

(vi) संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

(vii) टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है (viii) दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85DBA से अधिक होता है

(ix) आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट

(x) गैस मॉनीटर

(xi) हेड लैंप

(xii) गाइड पाइप सेट

(xiii) सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

(xiv) वेडर बूट

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

(xvii) रेनकोट16 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, लखनऊ

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ ठेकेदारों का एक पासपोर्ट साइज का फोटा फॉर्म 1ः निकाय (NPBKT) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के

संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नामः (श्री/सुश्री)ः......................................................

2. पताः ............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

3. पंजी—त कार्यालय का पताः .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

4. टेलीफोन नंबरः (कार्यालय) ....................................................................................................................................................................

मो0 नम्बर ............................................................................. ईमेल आईडी ..............................................................................................

6.

मल-कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

टिप्पणी क्र0 सं0

वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर

प्रतिरूप

(मॉडल) संख्या

वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की क्षमता (लीटर में)

बीमा किस तारीख तक वैध है।

वाहनों का प्रकार (टै्रक्टर- माउंटेड या ट्रक माउंटेड)

1 2 7. लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद .......................................................................

(रसीद संख्या)

8. संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां /नहीं)ः

दस्तावेज़ के प्रकार हाँ/नहीं दस्तावेज के प्रकार हाँ/नहीं दस्तावेज के प्रकार हाँ/नहीं पहचान प्रमाण पता प्रमाण कर्मचारियों की सूची पंजीकरण प्रमाण-पत्र फिटनेष सार्टिफिकेट बीमा और पॉलिसी

अनुसूची के प्रमाण-पत्र

प्रदूषण प्रमाण-पत्र ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट साइज फोटो अनुलग्नकों की कुल संख्याः

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक ..................................

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 17

नियम और शर्तें

1-फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा । कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/ संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा ।

3-फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4-लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5-फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6-अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7-फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8-वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "Septic Tank Waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा ।

9-निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 7 दिनों पर 08 am से 06 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10-प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11-उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस धारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिषिष्ट-5

खंड 6(v) और 8 देखें)

लाइसेंस प्रारूप

नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, लखनऊ

License for Private Desludging Operator

फॉर्म 2ः फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना निकाय नगर पंचायत, बख्शी का तालाब में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल- कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस इसके द्वारा अनुमति दी जाती हैः

1. आवेदक का नामः (श्री/सुश्री)ः ......................................................................................

2. पत्राचार का पता....................................................................................................................

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकांए ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3 ट18 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 10-निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्याः ..........................................................................

11-मान्यता.....................................................................से...................................................................................तक 5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर : (i)…………………………...(ii)…………………..

(iii)………………………….(iv)……………………….

लइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय -समय पर निर्धारित किया जाएगा । कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/ संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5 फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7 फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8 वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "Septic Tank Waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 08 am से 06 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10 प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11 उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

खंड 13(ii), 20 (ii) और 8 देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह परिवहन और निपटान का रिकार्ड

फॉर्म 3ः फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

(नगर पंचायत बख्शी का तालाब) में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक ............................................................................................. समय .................................................................................................

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 19

I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

नाम..........................................................................................................................................................

पता...........................................................................................................................................................

(क)     वार्ड       संख्या......................................................................................................................................
(क)     टेलीफोन        नम्बर       ......................................................................................................................................

II. रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष........................2. पिछला कीचड़ निकालना (डडध्ल्ल्ल्)

2. आउटलेट मौजूद(हां/नहीं)......................................................3. यदि हां, तो किससे जुडा़ है..........................................

4. रोकथाम के प्रकार....................................(चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार सही करें रोकथाम के प्रकार सही करें

सेप्टिक टैंक टि्‌वन टि्‌वन पिट(पक्तिबंध)

संग्रह टैंक टि्‌वन पिट(अनलाइन्ड)

सोख्ता गड्‌ढे के साथ सेप्टिक टैंक पूरी तरह से अटे टैंक

सिंगल पिट (लाइनेड) सिंगल पिट(अनलाइन)

4 रोकथाम का आकार और आकारः नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

5. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान सही करें घर में स्थान सही करें

घर के पिछले हिस्से में एक कमरे के फर्ष के नीचे

घर के सामने की तरफ अन्य

III- कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर.........................................2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समयः . .....................

3. ट्रिप की लंबाई (किमी0)ः ........................................................................4. आने-जाने में समयः .................................... .....................

IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम................................................................................................ड्‌यूटी

पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर........................................................................

ड्‌यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

20 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

परिशिष्ट-7

खंड 21(i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4ः "होस्ट यूएलबी " पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) नगर पंचायत, बी0के0टी0 की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी " (नगर पंचायत बी0के0टी0)

द्वितीय पक्ष "एक्सवाइजेड यूएलबी "(निकाय का नाम..................................................................................................

उपबंधः

1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)

2. "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 (अनुबन्ध के अनुसार) देने के लिए सहमत है।

4. यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6. कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 21

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

विवरण खण्ड संख्या फाइन सीमा (रु0 में)

क्र0 सं0

जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्षन में)

22 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

परिशिष्ट-9

संदर्भित दस्तावेज(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5ः अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, अपीली प्राधिकारी के पास

(पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम.........................................................................................................

2. आवेदक का पता....................................................................................................................

3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेष के विरूद्ध अपील की गई

नाम..................................................................................पद................................................................... 4. उस आदेष के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई............................. 5. अपील दायर करने की तारीख.......................................................................................................

6. सूचना विवरण-

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु(जिस आदेष के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें) ख. अपील का आधार(इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं.............................................................(अपीलकर्ता का नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी............................................................

एतद्‌द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वाेत्तम ज्ञान और विष्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैनें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर स्थान...........................................................................................................तिथि........................................................

अनुलंग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेखः

1. ....................................................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................................................

यहाँ फाडे़ं..............(cid:1)...........(cid:1)...........(cid:1)...........(cid:1)...........(cid:1)................(cid:1).....................

पवती

संख्या...................................................तिथि..............................................अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील

ज्ञापन....................................................................................................................................................................................

स्थान..............................................................................तिथि..................................................................................................

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर आदेष से (नगर पंचायत, बी0के0टी0) अधिषासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर नगर पंचायत, बी0के0टी0

(ह0) अस्पष्ट, अध्यक्ष, नगर पंचायत बख्शी का तालाब, लखनऊ।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 23

कार्यालय, नगर पंचायत, बख्शी का तालाब जनपद-लखनऊ

अधिसूचना

04 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 792 न0पं0बी0के0टी0/यू0चा0नि0/अधि0/2024-25-नगर पंचायत बख्शी का तालाब, में नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गई उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक-25 जून, 2024 के एजेण्डा प्रस्ताव संख्या 8 के अनुपालन में अनुमोदनों परान्त, ठोस अपषिष्ट प्रबंधन को उद्‌गम स्थल पर तीन हिस्सों मे गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपषिष्टों मे तीन क्रमषः हरा एवं नीला व लाल, ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित के लिये उपविधि तैयार कर उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु उपविधि का प्रकाषन कराया गया था। उक्त के सम्बन्ध में नियत अवधि में कुल 05 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये थे का निस्तारण करते हुए उक्त नियमावली का अन्तिम प्रकाषन कार्यालय पत्रांक सं0 723/न0पं0बी0के0टी0/2024-25 दिनांक 11 सितम्बर, 2024 द्वारा किया गया था, जो दिनांक 12सितम्बर, 2024 को हिन्दी दैनिक समाचार स्वतंत्र सन्देष व दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को एवरीडे न्यूज में प्रकाषित है। प्रकाषन उपरान्त आपत्ति/सुझाव मांगी गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी गजट में प्रकाषन कराने का निर्णय लिया गया, गजट प्रकाषन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ मे एस0बी0एम0 के अन्तर्गत यूजर चार्ज

नियमावली-2024

अ-यह नियमावली ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2024 कहलायेगी।

ब-यह उपविधि नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ सीमान्तर्गत लागू होगी।

स-यह उ0प्र0 सरकारी गजट में प्रकाषन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

द-इस नियमावली में अधिषासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिषासी अधिकारी से है।

स-अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

प्राधिकारी का अर्थ-नगर पंचायत, नगर बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ के अधिषासी अधिकारी से होगा।

प्राधिकारी संस्था-नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ से है।

क्षेत्र-यह उपविधि नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावषाली होगी।

1-समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे ठोस अपषिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में उल्लिखित नियमाें के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपषिष्ट को उद्‌गम स्थल पर तीन हिस्सों में गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपषिष्टों में तीन क्रमषः हरा एवं नीला व लाल, ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत, बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ द्वारा निर्धारित कूड़ा चुनने वाले अथवा डोर-टू-डोर अपषिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिष्चित करना होगा ताकि आम सड़काें/मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट नही फैलेे।

2-कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपषिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भंडारित करेगा एवं Construction and Demolition Waste Rule 2016के अनुसार निपटान करेगा।

3-नगर में स्थित सभी को-आपरेटिव सोसाइटीज, एसोसिएषन आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवष्यक घनत्व में उपर्युक्त स्थान पर आवष्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनमें दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-2 भंडारण हो सके जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्जेज देकर करायेगा।

24 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

4-कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपषिष्ट को गली/मार्गो व खुले सार्वजानिक स्थानों नाली/नाला या जलाषयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न ही गाडेगा। उपविधि का पालन न करने की दषा में रु0 5,000/ का जुर्माना वसूल किया जायेंगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5-कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानों पर कूड़ा नही डालेगा न डालने देगा कूड़े के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा जिसके लिये निकाय निर्धारित चालान करने मे समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6-बूचड़ खानो, मांस-मछली बाजाराें, फल एवं सब्जी बाजारों के अपषिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है का प्रबंध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपषिष्ट को उपयोग में लाया जा सके ऐसे व्यवसायियों को इस प्रकार के अपशिष्ट को पृथक से एकत्र करने एवं नगर पंचायत के कलेक्शन वाहन को प्रतिदिन हैण्ड ओवर करने का प्रबन्ध करते हुए नियमानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिष्चित कराना होगा ।

7-अस्पतालोें नर्सिंग होम्स क्लीनिक लैबोरेटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय को नगरीय ठोस अपषिष्ट के साथ नही मिलाया जायेगा। अस्पतालों नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबंधन द्वारा जैव चिकित्सीय अपषिष्ट नियम 2016 का अक्षरशः अनुपालन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज देते हुए नगर पंचायत के व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

8-कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपषिष्ट को अपने ही परिसर मे पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्जेज) देकर निपटान करेगा।

9-कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दषा में सार्वजनिक स्थान पर नही डालेगा।

अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10-अपषिष्ट कूड़ा करकट सूखी पत्तियाें को जलाया नही जायेगा।

11-कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा और पृथक अपषिष्ट को पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपषिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

12-मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्को, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-2 कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपषिष्ट के निपटान हेतु ढ़क्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13-कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपषिष्ट कूड़ेदान के बाहर नही फेंकेगा। निर्धारित कूडे़दान में निर्धारित अपषिष्ट डालेगा।

14-पषुआें को अपषिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नही दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15-कोई भी व्यक्ति अपने भवन संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर मलमूत्र दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नही करेगा न सार्वजनिक मार्गो एवं नालियाें में बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरूद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16-कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेषी अथवा उसके अवषेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर नही डालेगा।

नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

17-नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों सें रु0 200.00 दो सौ रु0 एवं पेषाब करने वाले व्यक्तियों पर रु0 100.00 एक सौ रु0 जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी व्यक्तियो को तुरन्त करनी होगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 25

18-यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग-5 के आदेष संख्या 3595/नौ-5-2016-29/2014 दिनांक-08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवषेष रखने पर रु0 50,000/- का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

19-कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नही लिखाएगा।

(19)-1-घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की

जाती है।

उपभोक्ता की श्रेणी सहयोग राषि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर क्र0 सं0

पंचायत बख्शी का तालाब क्षेत्र/प्रतिमाह

                                                                                   रु0
    1      आवासीय                                                                  30
    2      फुटकर व थोक दुकानें                                                     80
    3    गेस्ट हाउस                                                               500
    4    हॉस्टल                                                                   500
    5    व्यावसायिक  कार्यालय,  सरकारी  कार्यालय,  बैंक,  बीमा                    500
         कार्यालय, होटल रेस्टोरेंट।
    6    नर्सिंग होम (50 बेड तक)                                                 1,500
    7      नर्सिंग होम (50 बेड से अधिक)                                          2,500
    8    छोटे उद्योग (10 किलो कूड़ा प्रतिदिन)                                     500
    9     गोदाम, कोल्ड स्टोर (कूड़ा)                                             1,000
   10     बारातघर, धर्मषाला (3000 वर्ग मीटर तक)                                  1,500
   11     बारातघर, धर्मषाला (3000 वर्ग मीटर से अधिक)                             2,500
   12    दो पहिया वाहन एजेन्सी                                                    500
   13    चार पहिया वाहन एजेन्सी                                                  1,000
   14    व्यावसायिक काम्पलेक्स अथवा मार्केट                                      1,000
   15    माल                                                                     1,500
(19)-2-अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रतिवर्ष।
           प्रति वर्ष
                                                                                   रु0
   1     मछली फुटकर बिक्री                                                       300.00
   2     मछली थोक बिक्री                                                         500.00
   3     फल फुटकर बिक्री                                                         300.00
   4     फल थोक बिक्री                                                          1,000.00
   5     सब्जी थोक बिक्री                                                       1,000.00
   6     सब्जी फुटकर बिक्री                                                      300.00
   7     अण्डा थोक बिक्री                                                       1,000.00
   8     अण्डा फुटकर बिक्री                                                      300.00
   9     मुर्गा, बकरा, भैंस-भैसा बिक्री                                         1,000.00

4 ट26 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

नगर पंचायत की शक्ति-

1. नगर पंचायत क्षे़त्र मे नगरीय ठोस अपषिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानाें, मार्गो, निजी खुले स्थानों, पार्को, पानी के श्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा, करकट फैलाते व रखते पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नही हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी संलग्न "अनुसूची-अ" में घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (केरिग चार्जेज) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा।

2. नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। लागू कराने में असक्षम/लापारवाही/असमर्थ कर्मचारी के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उल्लिखित नियमों के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकारी "प्राधिकारी" को होगा।

"अनुसूची-अ"-

     उपविधियों के उल्लंघन में किए गए कृत्याें के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज।
क्र0          कृत्य                                                                           धनराशि
सं0                                                                                          प्रतिदिन
 1              2                                                                               3
                                                                                               रु0
 1     रिहायषी भवनों के निवासियों                                                              100
 2     दुकानदाराें द्वारा कचरा डालने पर                                                        500
 3     रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर                                            500
 4     होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर                                                       500
 5     औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर                                               2,000
 6     हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं            100
         फूट आदि ठेला व्यवसायियों पर
 7      सार्वजनिक स्थानों पर पेषाब करने वालाें पर                                              100
 8      गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने पर                                                       500
 9     निजी  मकान,  दुकान  इत्यादि  के  निर्माण  का  मलबा,  निर्माण  सामग्री  ईट,  सीमेन्ट लोहा, 1,000
        पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर।
10     निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत        2,000
       की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर
11      सरकारी भवनाें, चौराहों एवं दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर 2,000
       चिपकाने, स्लोगन   लिखकर सरकारी दीवारे ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता   को खराब करने व
       बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)
12     बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर                                                   5,000
13      अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर                                 1,000
14     अपने  मकान     भवन  का  सीवरेज  कनेक्षन  नही  लेकर  सीवरेज  की  गन्दगी        आम       1,500
       नाली/नाले में बहाने पर
15     क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाइयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित         1,000
       रखने के निर्धारित ढ़क्कनदार कचरा पात्र आवष्यक क्षमता का नही रखने पर।
16     दुकान अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर           1,000
       आयल मिट्‌टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर ।
17     मीट  की  दुकानाें  के  सामने  दुकानदार  द्वारा  काटे  गये जानवरों  की  हडि्‌डयां,  मलबा, 2,000
       मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क पर व आम रास्ते/रास्तों में
       डालकर गन्दगी फैलाने पर।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 27

रु0 18 आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट गधा, सुअर 500 जानवर इत्यादि पालतू जानवरो से गन्दगी फैलाने पर।

19 शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर।

5,000

2,000 20 आम रास्ता सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंष

सड़क पर डालने व गदंगी फैलाने पर

21 सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जिया बेचकर छिलके व अंष 100 सड़क पर डालने व गन्दगी पर।

22 हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर। 100

23 दुकानदारों अथवा व्यवासायिक द्वारा आम सड़क अथवा जमीन पर अतिक्रमण कर भवन 5,000 सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर।

उपविधियों का

लगातार

उल्लघंन करने

पर अभियोजन

भी चलाया जा

सकेगा।

24 आम रास्ता सड़क फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढ़ाबा चलाकर 1,000 गन्दगी फैलाने पर।

25 प्राईवेट अस्पताल, नर्सिग होम क्लीनिक जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढ़ाबा 2,000 चलाकर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर।

26 खुले में शौच जाने पर

500

शास्ति

यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतेे हुए नगर पंचायत, बख्शी का तालाब जनपद-लखनऊ यह निर्देष देती है कि उक्त उपविधि का उल्लघंन करने पर रु0 50,000.00 तक जुर्माना दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध से दिनांक के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें अपराधी द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध है रु0 50.00 प्रतिदिन देय होगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकार अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत, बख्शी का तालाब लखनऊ में निहित होगा तथा वसूली नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 6 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(ह0) अस्पष्ट, अध्यक्ष, नगर पंचायत बख्शी का तालाब, लखनऊ।

28 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी, मऊ दिनांक 29 जून, 2024 ई0 स्वकर निर्धारण नियमावली/उपविधि

सं0 41/न0पं0अदरी/2024-25-शासनादेश सं0-135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0मा0/04 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा नगरपालिका परिषदाें/नगर पंचायतों में गृहकर निर्धारण हेतु स्वकर मूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम मे नगर पंचातय अदरी जनपद-मऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों/भू-खण्डो के वार्षिक किराया मूल्य की गणना हेतु नगर क्षेत्र के समस्त मोहल्लों के अन्तर्गत भवनाें/भू-खण्डाें के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया/क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर निर्धारित की जा रही है तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन्‌ 1916) की धारा-128 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये अधिसूचना 3732XX lll-466 दिनांक 25 मार्च, 1943 तथा अधिसूचना सं0-404-V/Xl-140-1936 दिनांक 10 फरवरी, 1939 के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमशः गृहकर, जलकर नियमावली मे संशोधित करते हुये उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन्‌ 2011 की पठित धारा-128, प्रतिस्थापन करते हुये उल्लिखित धाराओं की शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत अदरी मे सम्पत्ति कर, गृहकर, जलकर नियमावली/उपविधि बनायी है। इस नियमावली/उपविधि पर प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर आपत्ति/सुझाव मांगे जा रहे हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसके क्रम में नगर पंचायत अदरी में निर्मित भवनों पर स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत स्वकर उपविधि, 2024 को नियमानुसार बोर्ड की बैठक में दिनांक 29 जनवरी, 2024 को प्रस्तावित होने के पश्चात्‌ दिनांक 01 जुलाई, 2024 को ''दैनिक जागरण'' व दिनांक 02 जुलाई, 2024 को ''स्वतंत्र चेतना'' अखबार में प्रकाशन करा कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, परन्तु नियत समय के अन्दर किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, जिसको सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। नियमानुसार उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

नगर पंचायत, अदरी, जनपद-मऊ स्वकर निर्धारण सम्पत्तिकर

(गृहकर-जलकर) नियमावली, 2024

नगर विकास अनुभाग-9 की शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा नगर पंचायत अदरी स्वकर निर्धारण सम्पत्तिकर (गृह कर-जलकर) नियमावली, 2024

नियमावली/उपविधि

1- यह नियमावली नगर पंचायत अदरी की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली, 2024 कही जायेगी।

2- यह नियमावली नगर पंचायत अदरी की सीमा में लागू होती है।

3- यह नियमवाली राजकीय गजट मे प्रकाशन के पश्चात्‌ इसी वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी। 4- "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी से है। 5- "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी के अधिशासी अधिकारी से है। 6- "प्रशासक/बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी के प्रशासक/बोर्ड से है। 7- "अध्यक्ष/प्रशासाक/प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।

8- "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है। 9- "शासनादेश" का तात्पर्य उ0प्र0 शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों से है। 10- कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत अदरी की सीमा में भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर का निधार्रण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेेंगे। इसके लिये नगर पंचायत अदरी से एक आवेदन-पत्रभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 29 (प्रपत्र क, ख/प्रपत्र ग, घ) प्राप्त करके अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गई निर्धारित दर के अनुसार स्वयं स्वकर निर्धारण करेंगे।

11- आवेदन-पत्र (प्रपत्र क और प्रपत्र ग) नगर पंचायत अदरी से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। 12- जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा, तो उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार (प्रपत्र ख व प्रपत्र घ के अनुसार) नगर पंचायत अदरी जनपद-मऊ द्वारा की जायेगी।

13- भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासियों द्वारा आवेदन-पत्र में गलत तथ्य/सूचना देने पर उसको रूपये 3,000.00 से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

14- भवन-इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित हैं तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर की भूमि सहित भवन कहा जायेगा और भवन का तात्पर्य सं0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

15- "सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है। 16- "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है, के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

17- ''आवासिक भवन'' का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो और उनमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित होगा जिनमें आवासिक उपयोग का उपबंध हो, किन्तु जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जा रहा कोई होटल, लाज या कोई अन्य भवन सम्मिलित नहीं होगा।

18- ''अनावासीय भवन'' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भूमि या गृह या उसके आंशिक भाग से है जो आवासिक न हो और जो अधिनियम की धारा-140 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आच्छादित हो। 19- ''अन्य पक्का भवन'' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें पक्की हाें और छत, एस्बेस्टस शीट या फाइबर, ग्लास या ऐसी ही अन्य प्रकार की सामग्रियाें से तैयार हाें और फर्श में मार्बल, टाईल्स, मोजैक या उसी प्रकार की अन्य सामाग्रियाें का प्रयोग न किया गया हो।

20- ''पक्का भवन'' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें ईंट या पत्थर या अन्य सामान सामग्री से निर्मित हों, अथवा जिसके आधार खम्भे आदि स्टील, लौह, ग्लास या अन्य समान प्रकार की धातुओं से निर्मित हो। 21- ''अधिसूचित बैंक'' का तात्पर्य स्वःनिर्धारण विवरण के साथ कर-धनराशि को जमा करने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है। 22- कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी-

(1) कमरे-आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।

(2) आच्छादित बरामदा-आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।

(3) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह-आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।

(4) गैराज-आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।

(5) स्नानागृह , शौचालय पोर्टिको और जीने से अच्छादित क्षेत्र-कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया-आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग।

23- कर का निर्धारण-कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा-

1- वार्षिक मूल्य की गणना वार्षिक मूल्य=कारपेट एरिया X निर्धारण प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर X 1230 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 या

आच्छादित क्षेत्रफल X निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल का किराया दर X 12 X 80%

24- करों का भुगतान-अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी बनाये गये नियम अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिन निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत अदरी जनपद-मऊ कार्यालय अथवा उसके द्वारा अधिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। स्वकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की दशा में नियमावली में दी गई शास्ति तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा-173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा-173(क) की कार्यवाही कर खर्च तथा व्यय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा-

(1) यह कि नगरपालिका बोर्ड की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगरपालिका अधिनियम की धारा-158(1)(2) के अन्र्तगत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उसकी सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में नगर पंचायत अदरी यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी भी प्राविधान का दुरुपयोग परिषद्‌ द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधान को निरस्त करनें, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत अदरी को होगा।

25- स्वतः अधसित भवनों के लिये छूट-

(1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

26- किराये पर उठे आवासीय भवन- किराये के भवनों में वास्तविक वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर पर देय होगा, परन्तु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-140 (2) में यह प्रतिबन्ध है, कि जहां नगर पंचायत किराये में किसी कारण से आसाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उर्पयुक्त रीति से गणना की गई हो, अत्यधिक हो, नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

27- व्यवसायिक सम्पत्तियाें से तात्पर्य-सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम बेकरी, आटाचक्की, कोयला लकड़ी, कृषि उपकरणों के विक्रय केन्द्र, शीतगृह, रिजार्ट, होटल व वेब-साईट, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0 पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस, अधिष्ठान, भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय बैंक वाणिज्य कार्यालय से है।

28- औद्यौगिकी सम्पत्तियों से तात्पर्य सेवा/कुटीर उद्योग, पावरलूम, कारखाना, चीनी मिल, सूचना प्रौद्योगिकी/ साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी/एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लांट, विद्युत उत्पादन/संयत्र/केन्द्र आदि से है।

29- इन्स्टीट्‌यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य-राजकीय, अर्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0 पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लांजिग, बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हैंडीकैप, चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह एवं दिवस देख-भाल केन्द्र, वृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्च माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्नि शमन केन्द्र, पुस्तकालय, नाट्‌य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र,भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 31 सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि। आडिटोरियम, नाट्‌यशाला, थियेटर, योग, सामुदायिक केन्द्र, धार्मिक केन्द्र, बारात घर, कान्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रर्दशनी केन्द्र, रेडियो व टेलीवीजन कार्यालय/केन्द्र नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट :-जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क व जनहित में कार्य कर रही हैं, वे कर से मुक्त होंगी। परन्तु जिस धार्मिक/राजनीतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा, उस पर कर देय होगा। समस्त प्रकार की राजकीय/राष्ट्रीय संस्थान कर से मुक्त होंगे।

30- रेन्ट कन्ट्रोल के मकान-रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत अदरी प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अनुसार नहीं किया जायेगा, ऐसे भवनों के करों की देयता उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अन्र्तगत शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0मा0/04 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 18 मार्च, 2011 निर्धारित की जायेगी।

31- जिन भवनों/व्यवसायिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर-जलकर का भुगतान करना होगा।

32- करों में छूट-

(क) गृहकर/जलकर की देयता वार्षिक होगी। 01 अप्रैल से 30 सितम्बर एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के मध्य कर जमा कर दिये जाने की दशा में 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इसके पश्चात्‌ कर जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) सम्बंधित वर्ष में कर जमा नहीं करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर/जलकर पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा।

(ग) विशेष परिस्थितियाें में आर्थिक स्थिति को देखते हएु व्यक्ति के करों में कटौती करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।

33- सम्बंधित सूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दराें के सम्बंध में कोई त्रुटिपूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी/अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुना धनराशि, शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी। निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर/200 वर्ग मीटर/400 वर्ग मीटर तथा उसके अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः 1000.00/2000.00/3000.00/5000.00 रूपये तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 05 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

34- भवन किराये पर देने या रिक्त होंने, भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण हाेंने से आच्छादित क्षेत्रफल(कारपेट एरिया) में वृद्धि हाेंने पर तथा भवन के व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र 'ग' में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर अथवा इसमें किसी प्रकार कि चूक करने पर सम्पत्ति कर दोगुनी धनराशि अथवा रूपया 100/- प्रतिदिन की दर से जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करना होगा।

35- जिन भवनों/भूमि को नगर पंचायत अदरी जनपद-मऊ द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र ''क'' और प्रपत्र ''ग'' पर उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र ''क'' के अनुसार देय कर एंव पूर्व बकाया कर भी जमा करेंगे।

36- मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी नियम-कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रपत्र के साथ साक्ष्य सहित नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमाकर आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में आवेदन-पत्र में32 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 किया जायेगा अन्यथा उसके वाद कर सूची में आवेदन एंव साक्ष्य के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

37- मकानों के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम-

(क) यदि किसी भवन अथवा भूमि पर जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तान्तरण होता है तो स्वतत्व हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वतत्व पानें वाला व्यक्ति या संस्था ऐसे हस्तान्तरण के तीन माह के अन्दर उसकी सूचना साक्ष्य सहित नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करकं निर्धारित प्रपत्र आवेदन-पत्र अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी कर दाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर इसकी लिखित सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन-पत्र साक्ष्य सहित अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी भूमि-भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उसे अधिकतम मु0-100/- प्रतिवर्ष अथवा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

38- कर निर्धारण दर-

(i) गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत देय होगा।

(ii) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासित भवन जो 30 वर्गमीटर या 322.8 वर्गफुट की माप वाले तथा 15 वर्गमीटर या 161.4 वर्गफुट तक कारपेट क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड पर निर्मित हो, उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत अदरी में सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड न हो, वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी, कर से मुक्त होंगे।

39- जलकर-जलमूल्य के जलकर से अधिक होनें की स्थिति में जलमूल्य देय होगा तथा जलमूल्य जलकर से कम होने की स्थित में जलकर देय होगा।

40- मुख्य मार्ग से तात्पर्य-राष्ट्रीय राज मार्ग, मुख्य सड़क, प्रान्तीय मार्ग।

41- अन्य मार्ग से तात्पर्य-मुख्य मार्ग से अन्दर मोहल्ला/कालोनी में जानें वाली सड़कें अन्य मार्ग में आयेंगी।

42- अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अदरी द्वारा नगर पंचायत अदरी सीमा में स्थित भवनाें/भूमियाें का वार्षिक मूल्यांकन नीचे दिये गये न्यूनतम दरों पर निर्धारित की जायेगी।

43- न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण अधिशासी अधिकारी वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया को प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के कारपेट एरिया को प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर निम्न को ध्यान में रखते हुये नियत करेगा-

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और

(ख) ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में प्रचलित दैनिक समाचार-पत्र के माध्यम से अधिसूचित करेगा, और तत्पश्चात्‌ हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिवस का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों को 15 भिन्न-भिन्न बण्डलों का अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात्‌ ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्ड/वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बंडल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियां रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं अधिशासी अधिकारी द्वारा या अधिशासी अधिकरी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकरी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत्‌ व्यक्तियों को सुनवाई काभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 33 अवसर प्रदान के पश्चात्‌ किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताआें को या हितबद्व व्यक्तियाें को व्यक्तिगत रूप से सुना जायेगा। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चत्‌ किया जायेगा।

(ग) सम्पत्ति का (गृहकर-जलकर) स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर पंचायत अदरी जनपद मऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वार्डाें/मोहल्ले के भवनाें/भू-खण्डाें की प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर निम्नवत्‌ हैः-

सड़क चौड़ाई आर0सी0सी0/आर0

कच्चा भवन

हेतु

(रूपये में)

रिक्त

भूमि/भू-खण्ड

हेतु (रूपये में)

बी0बी0सी0 छत

सहित पक्का भवन

हेतु (रूपये में)

अन्य पक्का

भवन

हेतु (रूपये

में)

0.75 प्रति वर्ग फिट 0.60 प्रति वर्ग

फिट

0.60 प्रति वर्ग फिट 0.45 प्रति वर्ग

            0.45 प्रति वर्ग   0.25 प्रति वर्ग
                 फिट              फिट
            0.30 प्रति वर्ग   0.15 प्रति वर्ग
फिट              फिट              फिट

0.45 प्रति वर्ग फिट 0.30 प्रति वर्ग

फिट

0.15 प्रति वर्ग फिट

0.10 प्रति वर्ग फिट

0.30 प्रति वर्ग फिट 0.15 प्रति वर्ग

24 फुट से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि 12 फुट से अधिक व 24 फिट तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि 09 फुट से अधिक व 12 फिट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि 09 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि

फिट

0.10 प्रति वर्ग फिट

0.05 प्रति वर्ग फिट

वार्डो के नाम :- (1) लक्ष्मी नगर, (2) कान्दू टोला, (3) बाग, (4) स्टेशन रोड, (5) रजा नगर, (6) तवंगर खाँ, (7) मोती महल, (8) कोईरी टोला, (9) कुड़उवा, (10) फै़ज नगर, (11) मल्दहा।

भवन/भूिम अनावासिक/व्यवसायिक हो अथवा भागतः भाग अनवासीय होने की दशा मे उक्त अनावासीय भवन/भूमि/भवन के भाग हेतु निर्धारित प्रति वर्ग फीट क्षेत्रीय आवासीय दराें में गुणांक निम्न प्रकार लागू होगाः-

श्रेणी सम्पत्ति का विवरण अनावासिक भवन की

मासिक किराये की दर

1 सरकारी अथवा गैर सरकारी छात्रावास, स्वीमिंग पूल, क्रीड़ा केन्द्र तथा जिम, आवासीय दरों के गुणांक शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु के नियत दर के समान होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित

नहीं हैं, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्यौगिक इकार्इंयां (उद्योग विभाग

की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में स्थित नहीं हैं), 120

वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध, डबलरोटी, अंडे, धोबी/लांड्री, फल, सब्जी,

फोटो स्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सिंयां न

हों और जिनमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की

दुकान।

2 महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं वृहद्‌ उद्योग (उद्योग विभाग की आवासीय दराें के गुणांक परिभाषानुसार), मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, स्थापित के नियत दर का दो बाजारों में स्थित स्पोर्ट काम्पलैक्स, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामाग्री की दुकान

गुना।

और गैर सरकारी कोचिंग सेंटर।

5 ट34 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 3 सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी, कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, आवासीय दराें के गुणांक राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, के नियत दर का तीन डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य

गुना।

परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरैपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय,

मेडिकल कालेज एवं डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि

संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस

ऐजेंसी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब,

आडीटोरियम (प्रेक्षागृह), सामुदायिक केन्द्र, स्टार रहित होटल, एक सितारा और

उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार

टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान

पर प्रतिस्थापित किए जाते हैं, बैंक, बैंक ए0टी0एम0, फाइनेंस कम्पनियां, निजी

क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहां

भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।

4 अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं हैं। आवासीय दराें के गुणांक

के नियत दर का तीन

गुना।

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ

प्रपत्र ''क''

आवासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्वःनिर्धारण प्रपत्र

1-स्वामी या अध्यासी का विवरण-

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम ........................................................................................................................................................

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम ............................................................................................................................

(तीन) भवन/गृह/भू-खण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता .......................................................................................................

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता .......................................................................................................................................

(पांच) अन्य विवरण- यदि कोई हो ...................................................................................................................................................

2-भवन या भूमि का विवरण-

क-(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ......................................................................................................................

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ............................................................................................................

(तीन) अन्य ब्यौरा - यदि कोई हो .............................................................................................................................................

.

ख-(एक) समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में) ...............................................

(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में) ........................................

(तीन) समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में) .......................................................................................................

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 35

टिप्पणी :- स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिंको और सीढ़ी द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

ग-भवन का फर्शी क्षेत्रफल = ख (एक) 1/2 ख (दो) 1/4 ख (तीन)

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% (क(एक) X 80%)

3-अवस्थिति का विवरण-

क-भवन या भूमि अवस्थित हैः-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ..................................................................... ( ) (दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर .......................... ( ) (तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ............................ ( ) (चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर ................................................................................. ( ) ख-भवन के निर्माण की प्रकृति-

(एक) आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन ................................................... ( ) (दो) अन्य पक्का भवन .................................................................................................................. ( ) (तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) मेें आच्छादित न हो ...... ( ) ग-भूमि (यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो) अवस्थित है-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ..................................................................... ( ) (दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर .......................... ( ) (तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ........................... ( ) (चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर ................................................................................ ( ) टिप्पणीः- कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4-चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराए पर हो .....................................................................................

5-भवन निर्माण वर्ष ...........................................................................................................................................................

6-वार्षिक मूल्य की गणना-

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर (प्रति वर्गफुट) ....................

(दो) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर ..................................................

.

(तीन) भवन का वार्षिक मूल्य = 12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भवन का फर्शी क्षेत्रफल = 12 X 6 (एक) X ग

(चार) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भूमि का क्षेत्रफल = 12 X 6 (दो) X 2 क (दो)

(पांच) धारा 140(2)(क) में यथा उल्लिखित छूट के पश्चात्‌ स्वामी द्वारा अध्यासित होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य ..............................................................................................................................................................................

(छः) धारा 140(2)(ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि के पश्चात्‌ किराये पर होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य .................

36 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

7- कर की गणना-

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर = (यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर) = ..........................................................

100

(दो) भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = (यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर) = ................

100

(तीन) जल निकास कर = (यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर) = ...............................................................................

100

8-अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने हेतु निर्धारित नियत दिनांक ...................................................................................

9- जमा किये गये कर का विवरण-

क्र0 सं0 कर धनराशि दिनांक चालान/रसीद संख्या बैंक का नाम

सत्यापन

मैं एतद्‌द्वारा घोषित करता हूं कि स्वमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है। उक्त मूल्यांकन मात्र कर संचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिनांक .......................................................................... हस्ताक्षर .....................................................

पूरा नाम ....................................................................... स्थायी पता .................................................

पिन कोड ..................................................................... दूरभाष /मोबाइल नं0 ............................

ई-मेल ..........................................................................

अनुप्रमाणक साक्षी .......................................................

नाम ................................................................................

पिता का नाम ...............................................................

पूरा पता ........................................................................

..........................................................................................

नोटः-प्रपत्र क, ख भवन स्वामी के प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अंदर वांछित सूचना भरकर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त करायें, अन्यथा विभाग द्वारा प्रपत्र ख भरकर आपके भवन का कर निर्धारण कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 37

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी, मऊ

प्रपत्र ''ख''

अनावासीय भवन या भूमि या दोनों के विवरण के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रपत्र

(उनके लिए जिन्होंने प्रपत्र-क नहीं प्रस्तुत किया है)

1-स्वामी या अध्यासी का विवरण-

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम ..........................................................................................................................................................

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम ...............................................................................................................................

(तीन) भवन/गृह/भू-खण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता ...................................................................................................... .

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता .......................................................................................................................................

(पांच) अन्य विवरण- यदि कोई हो ...................................................................................................................................................

2-भवन या भूमि का विवरण-

क-(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ...........................................................................................................................

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) .................................................................................................................

(तीन) अन्य ब्यौरा-यदि कोई हो ......................................................................................................................................................

ख-(एक) समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में) ....................................................

(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में) ..............................................

(तीन) समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में) ..............................................................................................................

टिप्पणी :- स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिंको और सीढ़ी द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

ग-भवन का फर्शी क्षेत्रफल = ख (एक) 1/2 ख (दो) 1/4 ख (तीन)

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% (क(एक) X 80%)

3-अवस्थिति का विवरणः-

क-भवन या भूमि अवस्थित हैः-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ..................................................................... ( ) (दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर .......................... ( ) (तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ............................ ( ) (चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर ................................................................................. ( ) ख-भवन के निर्माण की प्रकृतिः-

(एक) आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन ................................................... ( ) (दो) अन्य पक्का भवन .................................................................................................................. ( ) (तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) मेें आच्छादित न हो .............. ( )38 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 टिप्पणीः- कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4-चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराए पर हो .....................................................................................

5-भवन निर्माण वर्ष ...........................................................................................................................................................

सत्यापन

मैं एतद्‌द्वारा घोषित करता हूं कि स्वमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है। उक्त मूल्यांकन मात्र कर संचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिनांक .......................................................................... हस्ताक्षर ......................................................

अनुप्रमाणक साक्षी ....................................................... स्थायी पता .................................................

हस्ताक्षर ......................................................................... पिन कोड ...................................................

नाम ................................................................................. दूरभाष/मोबाइल नं0 ..............................

पिता का नाम ............................................................... ई-मेल .......................................................

पूरा पता ........................................................................

दूरभाष/मोबाइल नं0 .................................................

जिस व्यक्ति से प्रपत्र ''क'' एवं ''ख'' प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिये गये हैं-

1- स्वामी/अध्यासी का नाम ...........................................................................................................................

2- स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम ..............................................................................................................

3- भवन/मकान भू-भाग पर स्थित .................................................................................................................

4- किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो .................................................................................................................

5- अगर भवन पर नाम नहीं हो तो ..................................................................................................................

6- स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता ...................................................................................................................

नोटः- इस प्रविष्टि का अंतर मात्र 'कर' संचय की दृष्टि से है।

दिनांक : कर्मचारी हस्ताक्षर ....................................

नाम .............................................................

पदनाम ........................................................

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी, मऊ

प्रपत्र ''ग''

अनावासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का स्वःनिर्धारण प्रपत्र

1-स्वामी या अध्यासी का विवरण-

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम ...........................................................................................................................................

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम ...............................................................................................................

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 39

(तीन) भवन/गृह/भू-खण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता ........................................................................................

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता ........................................................................................................................

(पांच) अन्य विवरण- यदि कोई हो .....................................................................................................................................

2-भवन या भूमि का विवरण-

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ..................................................................................................................

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ........................................................................................................

(तीन) अन्य ब्यौरा - यदि कोई हो ..........................................................................................................................................

3-अवस्थिति का विवरणः-

क-भवन या भूमि अवस्थित हैः-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ..................................................................... ( ) (दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ......................... ( ) (तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ........................... ( ) (चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर ................................................................................ ( ) ख-भवन के निर्माण की प्रकृतिः-

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन ............................................... ( ) (दो) अन्य पक्का भवन, एस्बेस्टस/फाइबर या टीनशेड ....................................................... ( ) (तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) मेें आच्छादित न हो ...... ( ) टिप्पणी- कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4-भवन निर्माण वर्ष ...........................................................................................................................................................

5-पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारित वर्ष ......................................................................................................

6-वार्षिक मूल्य की गणना-

(क) भवन का वार्षिक मूल्य-

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराया दर ...........................................

(दो) आवासिक भवन की दर से सम्बन्धित गुणांक ..............................................................................................................

(तीन) भवन हेतु प्राप्त मासिक किराया दर (एक) X (दो) ................................................................................................

(चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल ........................................................................................................................................

(पांच) भवन का वार्षिक मूल्य = मासिक किराया दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12 (तीन X चार X 12) (ख) भूमि का वार्षिक मूल्य-

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भूमि के लिए निर्धारित मासिक किराया दर ............................................

(दो) नियमावली में विहित आवासिक भूमि के लिए निर्धारित मासिक किराया दर .......................................................

(तीन) भूमि हेतु प्राप्त मासिक किराया दर (एक) X (दो) ..................................................................................................

(चार) भूमि का क्षेत्रफल ...............................................................................................................................................................

40 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(पांच) भूमि का वार्षिक मूल्य = मासिक किराया दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12 (तीन X चार X 12) (ग) कुल वार्षिक मूल्य = (क) (पांच) (ख) (पांच)

7- कर की गणना-

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर = (यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर) = ......................................................

100

(दो) जलकर = (यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर) = ..................................................................................................

100

(तीन) जल निकास कर = (यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य X कर की दर) = ..............................................................................

100

8-अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने हेतु निर्धारित नियत दिनांक ...................................................................................

9- जमा किये गये कर का विवरण :-

क्र0 सं0 कर धनराशि दिनांक चालान/रसीद संख्या बैंक का नाम

सत्यापन

मैं एतद्‌द्वारा घोषित करता हूं कि स्वःमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है। उक्त मूल्यांकन मात्र कर संचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है-

दिनांक .......................................................................... हस्ताक्षर ......................................................

अनुप्रमाणक साक्षी ....................................................... पूरा नाम .....................................................

हस्ताक्षर ......................................................................... स्थायी पता .................................................

नाम ................................................................................. पिन कोड ...................................................

पिता का नाम ............................................................... दूरभाष/मोबाइल नं0 ..............................

पूरा पता ........................................................................ ई-मेल ........................................................

दूरभाष/मोबाइल नं0 .................................................

नोटः-प्रपत्र ग, घ भवन स्वामी के प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अंदर वांछित सूचना भरकर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त करायें, अन्यथा विभाग द्वारा प्रपत्र ख भरकर आपके भवन का कर निर्धारण कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 41

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी, मऊ

प्रपत्र ''घ''

अनावासीय भवन के भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए प्रपत्र

(उनके लिये जिन्होंने प्रपत्र-ग नहीं प्रस्तुत किया है)

1-स्वामी या अध्यासी का विवरण-

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम ...........................................................................................................................................................

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम ...............................................................................................................................

(तीन) भवन/गृह/भू-खण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता ........................................................................................................ .

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता ........................................................................................................................................ .

(पांच) अन्य विवरण-यदि कोई हो .......................................................................................................................................................

2-भवन या भूमि का विवरण-

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में) .................................................................................................................

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) .......................................................................................................

(तीन) अन्य ब्यौरा - यदि कोई हो .........................................................................................................................................

3-अवस्थिति का विवरणः-

क-भवन या भूमि अवस्थित हैः-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ........................................................................... ( ) (दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ............................... ( ) (तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ..................................... ( ) (चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर .......................................................................................... ( ) ख-भवन के निर्माण की प्रकृतिः-

(एक) आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन ...................................................... ( ) (दो) अन्य पक्का भवन, एस्बेस्टस/फाइबर या टीनशेड ................................................................ ( ) (तीन) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) मेें आच्छादित न हो ............ ( ) टिप्पणीः- कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4-भवन निर्माण वर्ष ...........................................................................................................................................................

5-पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारित वर्ष .........................................................................................................

6 ट42 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

सत्यापन

मैं एतद्‌द्वारा घोषित करता हूं कि स्वःमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है। उक्त मूल्यांकन मात्र कर संचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है-

दिनांक.......................................................................... हस्ताक्षर ......................................................

अनुप्रमाणक साक्षी....................................................... पूरा नाम .....................................................

हस्ताक्षर......................................................................... स्थायी पता .................................................

नाम................................................................................. पिन कोड ...................................................

पिता का नाम............................................................... दूरभाष/मोबाइल नं0 ..............................

पूरा पता........................................................................ ई-मेल ........................................................

दूरभाष/मोबाइल नं0 ...............................................

जिस व्यक्ति से प्रपत्र ''ग'' एवं ''घ'' प्राप्त किया उनका विवरण नीचे दिये गये हैं-

1- स्वामी/अध्यासी का नाम ...........................................................................................................................

2- स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम ..............................................................................................................

3- भवन/मकान भू-भाग पर स्थित .................................................................................................................

4- किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो .................................................................................................................

5- अगर भवन पर नाम नहीं हो तो ..................................................................................................................

6- स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता ...................................................................................................................

नोटः- इस प्रविष्टि का अंकर मात्र 'कर' संचय की दृष्टि से है।

दिनांक : कर्मचारी हस्ताक्षर ....................................

नाम .............................................................

पदनाम .......................................................

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी, मऊ

दिनांक 29 जून, 2024 ई0

विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर नियमावली/उपविधि

सं0 41/न0पं0अदरी/2024-25-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 सूची-1 की उपसूची "ज" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत अदरी की सीमान्तर्गत स्थानों पर स्थापित, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अन्य गैर सरकारी प्रचार-प्रसार सम्बन्धी विज्ञापन/होर्डिंग पर शुल्क की वसूली हेतु नियमावली वर्ष 2024 बनाये जाने हेतु उपविधि का निम्न पाण्डुलेख धारा 298(1) के अन्तर्गत विहित रीति से तैयार किया गया है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उन व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किया गया है। जिसके क्रम में नगर पंचायत अदरी में विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर नियमावली/उपविधि, 2024 को नियमानुसार बोर्ड की बैठक में दिनांक 29 जनवरी, 2024 को प्रस्तावित होने के पश्चात्‌भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 43 दिनांक 01 जुलाई, 2024 को ''दैनिक जागरण'' व दिनांक 02 जुलाई, 2024 को ''स्वतंत्र चेतना'' अखबार में प्रकाशन करा कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, परन्तु नियत समय के अन्दर किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, जिसको सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। नियमानुसार उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

नियमावली/उपविधि

1- संक्षिप्त नाम- यह नियमावली नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ की विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर आदि पर शुल्क वसूली नियमावली कहलायेगी।

2- प्रसार- इसका प्रसार नगर पंचायत अदरी, जनपद मऊ की सम्पूर्ण सीमा में होगा। 3- नगर पंचायत अदरी, मऊ की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अदरी नगर पंचायत सीमा से है।

4- 'प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष' का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

5- 'अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, जनपद मऊ के अधिशासी अधिकारी से है। 6- नगर पंचायत अदरी की सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति, कम्पनी, राजनीतिक व्यक्ति/पार्टियां अपना विज्ञापन/होर्डिंग लगाने से पूर्व नगर पंचायत की अनुमति के पश्चात्‌ निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त ही विज्ञापन/होर्डिंग लगायेंगे।

7- विज्ञापन/होर्डिंग आदि लगाने हेतु नगर पंचायत द्वारा स्थान सुनिश्चित करने के पश्चात्‌ ही विज्ञापन/होर्डिंग लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

8- किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा आपत्ति आने पर विज्ञापन/होर्डिंग को उसके स्वामी द्वारा तत्काल हटाना होगा।

9- किसी भी प्रकार के अश्लील, अभद्र विज्ञापन/होर्डिंग लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। 10- ईको-फ्रेण्डली एवं स्वास्थ्यकर विज्ञापन को प्राथमिकता दी जायेगी। 11- विज्ञापन/होर्डिंग हेतु निर्धारित शुल्क की रसीद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के मांगने पर दिखायेंगे।

12- नगर पंचायत अदरी, जनपद मऊ को अपनी व्यवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार लगाये गये शुल्क के प्रत्यक्ष रूप से वसूलने के स्थान पर सार्वजनिक नीलामी में, निर्धारित अवधि के लिए ठेकेदार के माध्यम से वसूली कराने का अधिकार होगा एवं ऐसी दशा में ठेकेदार के माध्यम से करायी गयी वसूली उपरोक्त समान नियमों के अधीन होगी।

13- अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 2 वर्ष में विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि पुनरीक्षण सम्भव नहीं हो सका तो प्रत्येक 02 वर्षाें में निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

14- सरकारी विभागों/सरकारी कार्यों हेतु लगाये गये विज्ञापन/होर्डिंग आदि पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 15- निर्धारित किये गये शुल्क का विवरण निम्नवत्‌ है-

(1) शहीद रोड से नगर पंचायत की सीमा रेलवे लाईन तक-

{क} दीवार पर वॉल राइटिंग कार्य

200.00 रू0 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष {ख} इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डीजीटल माध्यम से प्रचार-प्रसार 400.00 रू0 प्रतिवर्ष

{ग} प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन 300.00 रू0 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष {घ} पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार

200.00 रू0 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष नोट-समय-समय पर विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्गत वाहनों पर नगर पंचयात अदरी द्वारा तत्समय निर्धारित शुल्क वसूला जायेगा।

44 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

उपरोक्त कार्यों को करने हेतु निर्धारित शुल्क नगर पंचायत में जमा न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शुल्क की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली की जायेगी।

विवाद का निस्तारण-विज्ञापन/होर्डिंग सम्बन्धी किसी भी विवाद का निस्तारण अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ऐसे विवाद जिसमें सिद्ध हो जायेगा कि विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क में चोरी की गयी है, तो नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क का 10 गुना सम्बन्धित विज्ञापन/होर्डिंग के स्वामी/इंचार्ज/संस्था से वसूल किया जायेगा। अभियोग चलाने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को ही प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, अदरी यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर रुपया 500.00 (पांच सौ मात्र) तक दण्ड दिया जा सकता है तथा यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड जो रुपया 25.00 (पच्चीस मात्र) प्रतिदिन तक हो सकता है जो प्रथम दोष निर्णय की तिथि से अपराधी अपराध करता रहेगा, तो दिया जायेगा।

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी, मऊ दिनांक 29 जून, 2024 ई0 भवन निर्माण नक्शा उपविधि

सं0 43/न0पं0अदरी/2024-25-नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 (2) व अन्य अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत अदरी सीमान्तर्गत भवन के निर्माण को नियन्त्रण करने के लिए पुनः निर्माण, संशोधन, परिवर्तन के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि का पाण्डुलेख नगरपालिका की धारा 301 (2) के अन्तर्गत तैयार किया गया है। जिन व्यक्तियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उन व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किया गया है। जिसके क्रम में नगर पंचायत अदरी में भवन निर्माण नक्शा उपविधि, 2024 को नियमानुसार बोर्ड की बैठक में दिनांक 29 जनवरी, 2024 को प्रस्तावित होने के पश्चात्‌ दिनांक 01 जुलाई, 2024 को ''दैनिक जागरण'' व दिनांक 02 जुलाई, 2024 को ''स्वतंत्र चेतना'' अखबार में प्रकाशन करा कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, परन्तु नियत समय के अन्दर किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, जिसको सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। नियमानुसार उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

नियमावली/उपविधि

1- संक्षिप्त नाम व विस्तार- यह उपविधि नगर पंचयात अदरी, जनपद मऊ की भवन निर्माण उपविधि सन्‌ 2024 के नाम से पुकारी जायेगी। इसका प्रभाव नगर पंचायत अदरी, मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों पर होगा।

2- प्रभाव- यह उपविधि नगर पंचायत अदरी, मऊ के नाम से शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3- नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, मऊ से है।

4- अधिशासी अधिकारी/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, मऊ के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।

5- नगर पालिका अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

6- भवन का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, जनपद मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों से है, जिनका निर्माण/पुर्ननिर्माण/संशोधन/परिवर्द्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

7- यह उपविधि के लागू होते ही नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ में प्रचलित वर्तमान नियमाें के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इन उपनियमों से असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 45

8- (क) भवन निर्माण संशोधन, पुर्ननिर्माण के पूर्व स्वामी/अध्यासी को नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-178 के अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना होगा जिससे सेक्शन प्लान फ्रन्ट एलीवेशन कम से कम दो सेलेक्शन/जल निकास व्यवस्था प्लान सैप्टिक है कि ड्राइंग साइट प्लान जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट देना होगा तथा प्रस्तावित भवन का आंगणन एवं अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ख) ड्राइंग 1ः100 के पैमाने ब्लू प्रिन्ट पेपर पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) भवन निर्माण में कमरे आदि नियत क्षेत्रफल के अनुसार स्पष्ट होगा।

9- (क) कक्ष की खिड़की आदि संवातन हेतु दीवार के क्षेत्रफल का कम से कम 10 प्रतिशत होगी।

(ख) दरवाजे की ऊंचाई कम से कम 1.80 मीटर कुर्सी तल पर से होगी।

(ग) मुख्य बाहरी दीवाल की मोटाई कम से कम 23 सेमी0 होगी, बाउन्ड्री दीवाल की मोटाई 18 सेमी0 मोटी रखी जा सकती है।

(घ) दो से अधिक मंजिल की ऊचाई के निर्माण हेतु प्रस्तावित ड्राइंग के साथ नींव को अभिकल्प भी संकल्प करना आवश्यक होगा।

10- छत की ऊचाई कम से कम 12 फुट होगी।

11- प्रत्येक मंजिल हेतु ड्राइंग से अलग-अलग प्लान स्पष्ट करना होगा।

12- भवन निर्माण में निम्न विवरण के अनुसार खाली क्षेत्र छोड़ देना होगा-

(क) 100 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 25%

(ख) 100-200 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 30%

(ग) 200-500 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 40%

(घ) 500-1000 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 50%

(ङ) 1000 वर्ग मी0 तक के भू-खण्ड कुल क्षेत्रफल 60%

13- ड्राइंग बनाने हेतु नगर पंचायत द्वारा तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जायेगा, जिसको प्रतिवर्ष 2000.00 रूपया शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति ड्राइंग रूपया 100.00 की धनराशि ड्राफ्टमैन को कार्यालय में जमा करना होगा, उपरोक्त धनराशि न जमा करने पर उनका पंजीकरण रद्‌द माना जायेगा।

14- नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा, जो ड्राइंग बनाने वाले पंजीकृत ड्राइंग के अनुसार कराने का प्रमाण-पत्र भी उक्त व्यक्ति को देना होगा।

15- नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कार्य कराने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और दण्ड रूपया 4,000.00 (चार हजार मात्र) वसूल किया जायेगा।

16- भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्तावित भू-खण्ड का तैयार किया गया संलग्न मानचित्र सहित आवेदन-पत्र निम्नवन निर्धारित शुल्क दर के अनुसार धनराशि जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय में दाखिला मान्य होगा।

17- भवन निर्माण का उद्‌देश्य बताना होगा (1) निजी आवास के लिये (2) व्यवसाय व्यापार के लिये (3) रहने व दुकान के लिये, किराये पर देने के लिये (4) जन हितार्थ है तो विवरण (5) अन्य कार्य के लिये।

18- फीस की दरें-

46 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

आवासीय भवन हेतु दरेंः-

(क) प्रथम 100 वर्ग मी0 तक फर्श के कुल ढके भाग पर रूपया 1,000.00 (एक हजार मात्र) तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग 10 मीटर पर 150 रूपये देय होगा।

व्यापारिक संस्था हेतु दरेंः-

(क) प्रथम 50 वर्ग मी0 तक फर्श के कुल ढके भाग पर रूपया 1,000.00 (एक हजार मात्र) तथा अतिरिक्त प्रति वर्ग 10 मीटर पर रूपया 200.00 (दो सौ मात्र) देय होगा।

19- प्रोजेक्शन भू-खण्ड के क्षेत्र के बाहर सीढ़ी, छज्जा आदि की अनुमति नहीं होगी।

20- (क) निर्धारित आवेदन प्रारूप पर प्राप्त भवन निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति संलग्न कर कार्यालय नगर पंचायत में जमा करना होगा।

(ख) प्रार्थना-पत्र के उपरान्त प्रास्तावित भवन के चारों ओर के भू-स्वामियों को नोटिस देकर सूचित किया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर यदि आपत्ति हो तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें, यदि एक सप्ताह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(ग) प्रस्तावित ड्राइंग की आवश्यकतानुसार आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण को सन्निकट सड़क, नाली, सीढ़ी, गली से तीन फीट अपनी जमीन छोड़कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ङ) उपरोक्तानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

(च) यदि निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता है तो पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा। नवीनीकरण अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(छ) एक बार स्वीकृति की अवधि बढ़ जाने पर पुनः अवधि बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। आवेदक को नये सिरे से अवशेष निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

21- निरीक्षण-

(क) नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण ड्राइंग के अनुसार किये जा रहे निर्माण कार्य का प्रशासक/ अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

(ख) यदि निर्माण कार्य नियम के विपरीत अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा है तो अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निर्माण कार्य को तुरन्त रोकवा देंगे और नियम के विरुद्ध कार्य कराने पर नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

(ग) इस उपविधि के अनुसार दी गयी स्वीकृति के उपरान्त यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि आवेदक द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके नक्शा स्वीकृत करा लिया गया है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझ जायेगा और स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) किसी भी अतिक्रमण को जो किसी भी सड़क, गली अथवा सर्वजनिक भूमि पर किया जा रहा है तो नगर पंचायत को अधिकार होगा कि वह उसे हटवा दे।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 47

22- नगर पंचयत को अवैध निर्माण को रोकवाने तथा अनिधिकृत निर्माण के भवन को गिराने का अधिकार धारा 186 के तहत अधिशासी अधिकारी किसी भी समय नोटिस देकर भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को किसी भवन के अथवा भवन के किसी भाग के निर्माण अथवा कोई निर्माण, पुर्ननिर्माण, परिवर्तन करने से रोक सकता है। उन दिशाओं में जब कि वह ऐसा निर्माण पुूनः परिवर्तन निर्माण अथवा परिवर्तन धारा-186 के अधीन अपराध समझे तो किसी भी रीति के भवन को गिराने के आदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

23- रेन वाटर हारवेस्टिंग की प्रक्रिया लागू करना होगा।

24- कतिपय मामलों में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 180-क में आमोद स्थल की निर्माण की स्वीकृति के समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के बाद दी जायेगी।

दण्ड

नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 239 के अन्तर्गत यह आदेश देती है कि इस उपविधि के किसी भी भाग का उल्लंघन करने, भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रूपया 1,000.00 (एक हजार मात्र) तक हो सकेगा और ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो रूपया 2,500.00 (दो हजार पाच सौ) तक हो सकेगा।

कार्यालय, नगर पंचायत अदरी-मऊ

दिनांक 29 जून, 2024 ई0

विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर्स/सब स्टेशन विनियमन तथा नियंत्रण नियमावली, 2024

सं0 44/न0पं0अदरी/2024-25-शासनादेश संख्या-406/नौ-9-1997-95 जनरल/95 दिनांक 10 फरवरी, 1997 के प्रस्तर-6 में पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) संशोधन, 1994 की धारा-298 सूची-1 अ-प्रकोर्ण (घ) के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत अदरी, मऊ अपनी सीमा के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स और सब स्टेशनों पर किराया (शुल्क/फीस) निर्धारण एवं वसूली हेतु नियमावली वर्ष 2024 बनाये जाने हेतु उपविधि का निम्न पाण्डुलेख धारा-298(1) के अन्र्तगत विहित रीति से तैयार किया गया है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वे प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर कार्यालय नगर पंचायत अदरी में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित समय के अन्दर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ के नाम सम्बोधित किया जायेगा। जिसके क्रम में नगर पंचायत अदरी में विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन विनियमन तथा नियंत्रण नियमावली, 2024 को नियमानुसार बोर्ड की बैठक में दिनांक 29 जनवरी, 2024 को प्रस्तावित होने के पश्चात्‌ दिनांक 01 जुलाई, 2024 को ''दैनिक जागरण'' व दिनांक 02 जुलाई, 2024 को ''स्वतंत्र चेतना'' अखबार में प्रकाशन करा कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, परन्तु नियत समय के अन्दर किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, जिसको सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। नियमानुसार उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

नियमावली/उपविधि

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ के सीमा अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन पर किराया निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण नियमावली (उपविधि) 2024 कहलायेगी।

2- परिभाषायें-

जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

48 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

(ख) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, मऊ से है।

(ग) "अध्यक्ष-प्रशासक" का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, मऊ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, मऊ के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ङ) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत अदरी, मऊ के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) "किराया" का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित किराया से है।

(छ) "ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन" का तात्पर्य विद्युत विभाग द्वारा नगर पंचायत अदरी, मऊ की सीमान्तर्गत स्थापित ट्रांसफार्मर्स/सब स्टेशन से है।

3- नगर पंचायत अदरी, मऊ द्वारा केवल उन्हीं ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया अधिरोपित कर विद्युुत विभाग से वसूली करेगी अथवा बिजली के बिल में उक्त धनराशि समायोजित करेगी, जो ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन नगर पंचायत सीमान्र्तगत स्थापित होंगे।

4- नगर पंचायत अदरी, जनपद-मऊ की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट की दर से निर्धारित कर वसूल या समायोजित करेगी।

5- वार्षिक मांग की कुल धनराशि एक मुश्त सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर की अंतिम तिथि तक जमा करने पर कुल धनराशि का 05 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु 31 मार्च के उपरान्त कुल मांग की धनराशि का 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा।

प्रतिबन्ध-यदि ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया मांग की धनराशि निदेशालय/शासन स्तर पर देय विद्युत बिलों में समायोजित करने की कार्यवाही की जायेगी, तो मांग की धनराशि में छूट तथा विलम्ब शुल्क प्रभावी नहीं होगी।

6- ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया की दर निम्न प्रकार होगी-

क्र0 सं0 किराया के मद का नाम किराये की दर रूपये में
1 ट्रांसफॉर्मर्स/सब स्टेशन 20 रूपये प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष

उपरोक्त किराया के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि वह निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खण्डित अथवा स्थगित न कर दिया जाये। किराया से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले वादों का न्याय क्षेत्र जनपद, मऊ होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत अदरी, मऊ निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लंघन करने वाले दण्ड का भागी होंगे, जो रूपये 1,000.00 (एक हजार मात्र) तक हो सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी, अपराध करता रहा है, तो रूपये 25.00 (पच्चीस रूपये) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट, अध्यक्ष, नगर पंचायत अदरी, मऊ।

भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 49

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म

M/s SANGAM FILL POINT, पता-157,

दिनांक 07 अप्रैल, 2022 को संचालन की थी। दिनांक 25 नवम्बर, 2022 से श्री यतेन्द्र मोहन वाष्र्णेय पुत्र श्री भुवेन्द्र कुमार वाष्र्णेय निवासी-614 वैसापाड़ा श्री जी इलैक्ट्रोनिक्स, अतरौली अलीगढ़ फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को श्री यतेन्द्र मोहन वाष्र्णेय फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री अभिनय वर्मा, श्री कैलाश चन्द्र सिंह हम दोनो साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

अभिनय वर्मा, साझीदार,

Chanderpuri, Ghaziabad U.P. 201001 का पंजीकरण जीएचए/0007318 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 है। पार्टनरशीप डीड दि0 27 अगस्त, 2020 के अनुसार पार्टनर श्रीमती ऋतू सिंघल व अंकिता सिंघल थे। पार्टनरशीप डीड दि0 01 दिसम्बर, 2024 के अनुसार फर्म साझेदारी में श्री अनुराग सिंघल व श्री पराग सिंघल को सम्मिलित किया गया है। फर्म में वर्तमान पार्टनर- 1. श्रीमती ऋतु सिंघल, 2. अंकिता सिंघल, 3. श्री अनुराग सिंघल व 4. श्री पराग सिंघल है।

सूचना

ऋतु सिंघल, पार्टनर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मान्ती पत्नी शिवनाथ है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0 आई0 सी0 पालिसी संख्या-228737494 में मेरा नाम मंजू अंकित हो गया है। जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मान्ती पुत्री रामदाउ पत्नी शिवनाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 झाम्नानी टे्रडलिंक्स, सेकेण्ड फ्लोर, हरीओम आर्केड, 8/362-362, हींग मण्डी, आगरा में स्थित है, उपरोक्त फर्म में श्री अशोक कुमार, श्री दीपक, श्री हरीश कुमार झाम्नानी, श्री अमित झाम्नानी, श्रीमती भूमिका झाम्नानी निवासीगण शाहगंज बोदला रोड, आगरा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को संचालन की थी। दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से श्री सुनील कुमार झाम्नानी, श्री राजकुमार झाम्नानी फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 को श्री अशोक कुमार श्री अमित झाम्नानी, श्रीमती भूमिका झाम्नानी फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री दीपक झाम्नानी, श्री हरीश कुमार झाम्नानी, श्री सुनील कुमार झाम्नानी, श्री राजकुमार झाम्नानी हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

एतद्‌ द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दीपक झाम्नानी, साझेदार।

मान्ती पत्नी शिवनाथ, निवासी-रौरापार पोस्ट घटरम्हा, जिला-सन्तकबीर नगर उ0प्र0।

सूचना

M/S DIKSHIT BROTHERS ROOMA,

NH-19, KANPUR-ALLAHABAD HIGHWAY, सूचना

VILLAGE-KHUJHAUPUR, P.O. ROOMA,

Tehsil-NARWAL,District- Kanpur Nagar,

State-Uttar Pradesh, Pin-209402 की साझीदारी दिनांक 01 अप्रैल, 1993 में निम्न परिवर्तन की सूचना देता हूॅः-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 अनन्ता इन्फ्राटेक, हाउस नं01/514, राजेश्वर कॉलोनी, सुरेन्द्र नगर, कोल अलीगढ़ में स्थित है, उपरोक्त फर्म में श्री अभिनय वर्मा, श्री कैलाश चन्द्र सिंह निवासीगण अलीगढ़ हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म

7 ट50 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8 1. यह कि दि0 01 फरवरी, 2023 से फर्म की

सूचना

साझीदारी में Vinay Kumar Dikshit S/o Late

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा Kamla Shanker Dikshit R/o 128/48, C-Block

सही नाम SANGEETA DEVI है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटि वश Kidwai Nagar Kanpur Nagar अपनी स्वेच्छा से फर्म में शामिल हो गये है।

मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक

2. यह कि फर्म के नियमित साझीदार Kamla

Shanker Dikshit S/o Late Vijai Shanker Dikshit

23267045) में मेरा नाम SANGITA अंकित हो गया है जो कि गलत है।

R/o 128/48, C-Block Kidwai Nagar Kanpur

Nagar का निधन दिनांक 02 फरवरी, 2023 को हो गया है।

एतद्‌ द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

3. यह कि पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल,

2023 के अनुसार फर्म में वर्तमान में निम्न साझीदार हैः-

1-Shri Karuna Shanker Dikshit S/o Late

संगीता देवी, पत्नी शिवाकान्त, ग्राम व पो0 बारी तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज।

Vijay Shanker Dikshit R/o 128/48, C-Block

Kidwai Nagar Kanpur Nagar.

2-Shri Vinay Kumar Dikshit S/o Late

सूचना

Kamla Shanker Dikshit R/o 128/48, C-Block

Kidwai Nagar Kanpur Nagar.

Karuna Shanker Dikshit साझीदार

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्या यादव पुत्र कमलेश कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड 4327 8651 5282 में उसका नाम लकी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र का उसके सही नाम आर्या यादव पुत्र कमलेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा

एतद्‌ द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गयी है।

सही नाम नीतू श्रीवास्तव (NEETU SRIVASTAVA) पत्नी आनन्द रंजन श्रीवास्तव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड, आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाई स्कूल के अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक 23267284) में

मेरा नाम नीतू रंजन (NEETU RANJAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

कमलेश कुमार, पुत्र पन्ना लाल, निवासी-ग्राम अरांव, बनकट, जिला प्रयागराज।

सूचना

एतद्‌ द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीतू श्रीवास्तव,

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेेरा सही नाम मित्र बिंदा चौबे पुत्री जनार्दन दूबे पत्नी विक्रम चौबे है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरा ( NEETU SRIVASTAVA) 1080 बाबा जी का बाग, दरियाबाद, प्रयागराज।

नाम एम0बी0 चौबे (M.B. Chaubey) अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा है। भविष्य में मुझे मेरे सही नामभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) 51 मित्र बिंदा चौबे पत्नी स्व0 विक्रम चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाए।

रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम फूल सिंह से बदलकर राजवीर सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे राजवीर सिंह पुत्र धूल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मित्र बिंदा चौबे, पत्नी स्व0 विक्रम चौबे, निवासिनी-म0नं0-सा0 5/159 ई, जी-1 चित्रगुप्त नगर कालेानी, रमरेपुर पहड़िया, जनपद वाराणसी (उ0प्र0)।

एतद्‌ द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूचना

फूल सिंह, पुत्र- धूल सिंह, निवासी-नगर पंचायत पिपराईच, पिपरा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा

सही नाम मो0 महबूब अफजाल (Mohd Mahboob सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नवनीत सिंह पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7831 5971 9688 में उसका नाम शुभ सिंह अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नवनीत सिंह पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

पुष्पेन्द्र सिंह।

Afzal) पुत्र मो0 अफजाल (Mohd Afzal) है। जो मेरे अभिलेख आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश

मेरे शेयर सर्टिफिकेट, Client ID-17073389 (NSDL)

में मेरा नाम मो0 महबूब अफजाल उस्मानी (Mohd सूचना

Mahboob Afzal Usmani) हो गया है जो कि गलत है। उपरोक्त दोनो नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे

सही नाम मो0 महबूब अफजाल (Mohd Mahboob

Afzal) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्‌ द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मेरेे पुत्र का सही नाम शौर्य प्रजापति पुत्र सत्येन्द्र कुमार राम है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3458 7764 5579 में उसका नाम आदिश कुमार प्रजापति अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य प्रजापति पुत्र सत्येन्द्र कुमार राम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

मो0 महबूब अफजाल, पता-382/433 बक्शी बाजार, प्रयागराज उ0प्र0।

एतद्‌ द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूचना

सत्येन्द्र कुमार राम, पता-ग्राम कुम्हियां, पो0 भरखरा, सुखपुरा, बलिया उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज पाल है जो मेरे बैंक पासबुक और कुटुम्ब रजिस्टर तथा एस0डी0एम0 के जांच रिपोर्ट में अंकित हैे। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6090 2993 9250 में मेरा नाम सुनील कुमार पाल पुत्र हंसराज पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है।

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फूल सिंह पुत्र धूल सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। मैनेे अपना स्वास्थ्य ठीक न52 उार प्रदेश गजट, 04 जनवरी, 2025 ई0 (पौष 14, 1946 शक संवत्‌) [ भाग 8

सूचना

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्‌ द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मनस्वी यादव (MANASVI YADAV) पुत्री विजय सिंह यादव है जो मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-5616 7565 1961 में मेरी पुत्री का नाम काजल यादव हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम मनस्वी यादव पुत्री विजय सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सुरेन्द्र कुमार, पुत्र हंसराज पाल, निवासी-ग्राम-पुरषोत्तमपुर, पोस्ट-डोमैला, जनपद वाराणसी।

विजय सिंह यादव, पता- बतौधा सिकन्दरा प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0-40 हिन्दी गजट-भाग 8-2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।


  1. नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट 3 50.100 जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन 5 100.150 बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम 6 50.100 टैंकर आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के 16ए17 1,000-1,500 लिए गैर-अनुपालन एसटीपी से अनुपचारित FSS 27,28,33 5,000-10,000 प्रवाहित करना निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के 6,7,14,27,28,29 5,000-10,000 अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित ↩
  2. लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला 3 50.100 लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला 5 100.150 लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला 6 50.100 लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला 16ए17 1,000-1,500 लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला 27,28,33 5,000-10,000 सम्पत्ति की जब्ती लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला 6,7,14,27,28,29 5,000-10,000 वाहन की जब्ती ↩
  3. लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला 3 10.15 प्रति दिन सम्पत्ति की जब्ती लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला 5 10.15 प्रति दिन सम्पत्ति की जब्ती लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला 6 150.200 प्रति दिन वाहन की जब्ती लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला 16ए17 300 प्रति दिन वाहन की जब्ती लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला 27,28,33 1,000-1,500 प्रति दिन लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला 6,7,14,27,28,29 1,500-2,000 प्रति दिन ↩
  4. ↩
  5. ↩
  6. ↩
Cite this issue. Uttar Pradesh Ordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 04 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2025-01-04.c_202501071512439466/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_ordinary.2025-01-04.c_202501071512439466.