रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 10 जनवरी 2026 ई० (पौष 20, 1947 शक संवत्) [संख्या 02
- -
- विषय पृष्ठ संख्या वार्षिक
विषय
चन्दा
पृष्ठ संख्या
21-28 3075 भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उार प्रदेश ... 975
वार्षिक चन्दा सम्पूर्ण गजट का मूल्य रु0 रु0 भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये
23-54
... 975
1500
भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क-भारतीय संसद के ऐक्ट
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों
के अभिनिर्णय
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के
भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये
अभिनिर्णय
... 975
... 975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग
... 975
39-57 975 का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत
भाग 8-नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि
... 975 स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र ... 1425 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उार प्रदेश
3 क22 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1 - - - -
-भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 23 भाग 1 विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।
गृह (गोपन) विभाग
अनुभाग-7
सेवा-निवृत्ति
06 अगस्त, 2024 ई0
सं0 85रा0पा0/2024-सी0एक्स0-7-राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश में अनुसचिव के पद पर कार्यरत श्री सैय्यद आसिफ कमाल, जिनकी जन्म तिथि 28 दिसम्बर, 1964 है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।
आज्ञा से, डा0 अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव।
नियुक्ति
02 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 I/731681/2024-राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश में निजी सचिव सेवा की अधिकारी श्रीमती अनीता आनन्द, निजी सचिव श्रेणी-एक को निजी सचिव श्रेणी-2 वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर दिनांक 06 फरवरी, 2024 के पूर्वान्ह से एतद्द्वारा प्रोन्नत कर नियुक्त किया जाता है।
आज्ञा से, डा0 संजीव गुप्ता, सचिव।
अनुभाग-3
अधिसूचना
26 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 I/754391/2024-सी0एक्स0-3-चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, जिससे कि इसे हीटिंग, खाना पकाने, वाहन ईधन, उर्वरक, विद्युत उत्पादन के लिये नवीकरणीय ऊर्जा श्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकें,
और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,
और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग दो धारा 3 उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या- एस0ओ0 1285, दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19, सन् 1923) की24 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1 धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,
अतएवं, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वाेक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।
अनुसूची
प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर के 200 टन प्रतिदिन सीबीजी संयंत्र (संपीड़ित बायोगैस प्लाण्ट) एवं इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के जैव ईधन काम्प्लेक्स, पुरानी धुरियापार चीनी मिल के पास ग्राम-हरपुर, तहसील-गोला, थाना-गोला, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
पूर्व में- ग्राम सभा और काश्तकार।
पश्चिम मेें- चीनी मिल और काश्तकार।
उत्तर में- नदी तैरना।
दक्षिण में- आर एस पी विद्यालय
आज्ञा से, राजेश कुमार सचिव।
GOPAN DEPARTMENT
Anubhag-3
The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. I/754388/2024-CX-3, dated 26 September, 2024 for general Information.
Notification
September 26, 2024
No. I/754388/2024-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for generating compressed biogas for it to be used as a renewable energy source for heating, cooking, vehicle fuel, fertilizer, electricity generation ;
AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 25AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "prohibited place" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.
SCHEDULE
Name and specifications of the prohibited place.
200 Toon Per Day CBG Plant (compressed Biogas Plant) and Bio Fuel Complex of Indian Oil Corporation Limited, Gorakhpur, Near Old Dhuriapar Sugar Mill, Village-Harpur, Tehsil-Gola, Thana- Gola, District-Gorakhpur, Uttar Pradesh.
In East- Gram-Sabha and Farmers.
In West- Sugar Mills and Far
In North- River Taraina.
In South- RSP School.
By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.
लोक निर्माण विभाग
अनुभाग-3
18 दिसम्बर, 2024 ई0
सं0 139/2024/2571/23-3-2024-1840693-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अशोक कुमार द्विवेदी (ज्येष्ठता क्रम-2016) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 10,000/- (पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
2- श्री अशोक कुमार द्विवेदी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।
26 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1सं0 140/2024/2572/23-3-2024-1840693-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री विजय कनौजिया (ज्येष्ठता क्रम-2021) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 10,000/- पे मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
2- श्री विजय कन्नौजिया, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।
सं0 141/2024/2573/23-3-2024-1840688-लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य अभियंता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री श्रीराज को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख अभियंता के पद पर वेतनमान रु0 67,000-79,000 (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में नियमित पदोन्नत करते हुए प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं।
2- श्री श्रीराज, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पद का कार्यभार ग्रहण कर योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करेंगे।
आज्ञा से,
प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण-विभाग
खाद्य प्रसंस्करण-अनुभाग
कार्यालय-ज्ञाप
18 जुलाई, 2024 ई0
संख्या 742/58-2-2014-40/2023-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत फल संरक्षण अधिकारी, श्रेणी-2 के 05 पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु जनवरी, 1992 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 07 मार्च, 1992 निर्धारित थी। उक्त पद हेतु अनिवार्य अर्हता बी0एस0सी0/बी0एस0सी0 —षि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फूड/फ्रूट टेक्नोलाजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा थी। दिनांक 19 व 21 मई, 1994, दिनांक 08 सितम्बर, 1994 एवं दिनांक 15 नवम्बर, 1995 को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा 05 अभ्यर्थियों को योग्य पाते हुए दिनांक 24 अक्टूबर, 1996 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया एवं तत्क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 1996 को संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी।
2- लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4765/अट्ठावन-1-96-505/93, दिनांक 09 अप्रैल, 1997 द्वारा 05 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये। उक्त कार्यालय-ज्ञाप में अंकिल सूची के क्रमांक 4 पर श्री अवध नारायण त्रिपाठी को फल संरक्षण अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी। नियुक्ति आदेश के अनुपालन में श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 1997 को कार्य-भार ग्रहण किया गया।
भाग 1 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 273- श्री अवध नारायण त्रिपाठी के विरुद्ध लोक सेवा आयोग में शिकायतें प्राप्त हुई कि फल संरक्षण अधिकारी पद की शैक्षिक योग्यता फूड/फ्रूट टेक्नालॉजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा थी। आवेदन के समय श्री त्रिपाठी शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करते थे। दिनांक 17 मार्च, 1998 को श्री त्रिपाठी के डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, लखनऊ को लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। संयुक्त निदेशक, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, लखनऊ के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1998 द्वारा आयोग को यह अवगत कराया गया कि संस्थान के अभिलेखों की जाँचोपरान्त सत्र-1989-91, जिसमें श्री अवध नारायण त्रिपाठी भी छात्र थे, का परीक्षाफल दिनांक 01 मई, 1992 को घोषित किया गया लथा उसी दिन अंकतालिका भी जारी की गयी।
श्री अवध नारायण त्रिपाठी का परीक्षाफल दिनांक 01 मई, 1992 को घोषित हुआ जबकि फल संरक्षण अधिकारी, श्रेणी-2 के 05 पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 07 मार्च, 1992 थी।
4- इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग द्वारा श्री त्रिपाठी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त पाया गया कि श्री त्रिपाठी आवेदन के समय आवेदित पद हेतु अर्ह नहीं थे। अतः लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30 जून, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की चयन। की संस्तुति वापस ले ली गयी। लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30 जून, 1999 द्वारा संस्तुति वापस लिये जाने के आधार पर शासन की विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की सेवा समाप्त कर दी गयी।
5- श्री अवध नारायण विपाठी द्वारा सेवा समाप्त किये जाने विषयक विज्ञसि संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 के विरूद्ध रिट याचिका संख्या-42016/1999 मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 द्वारा श्री त्रिपाठी की सेवा समाप्त किये जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या-2967/58-1-99-294/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को स्थगित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01 अक्टूबर, 1999 के अनुपालन में श्री निपाठी के सेवा समाप्ति विषयक आदेश दिनांक 24 सितम्बर, 1999 को शासन के पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 1999 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।
6- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा श्री त्रिपाठी की उक्त रिट याचिका को पैरवी के अभाव में आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2012 द्वारा डिसमिस कर दिया गया। उक्त डिसमिसल के उपरान्त श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2012 को पुनर्ग्रहण प्रार्थना-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिस पर विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा रिट याचिका संख्या-42016/1999 को अपने मूल नम्बर पर रिस्टोर करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2012 को रिकाल किया गया। तत्पश्चात श्री त्रिपाठी की प्रश्नगत् याचिका को मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा पैरवी के अभाव में पुनः निरस्त कर दिया गया।
7- श्री त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 को रिकाल करने हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दिया गया। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रश्नगत् रिट याचिका को निरस्त करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2014 को रिकाल करते हुये पुनर्सथापित कर दिया गया। प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के निर्गय दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा याची के विवाद को विभागीय दिवाद समाधान फोरम के माध्यम से 08 सप्ताह में निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये गये। विभागीय विवाद समाधान फोरम सक्रिय क्रियाशील न होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण फोरम के माध्यम से कराया जाना संभव नहीं हो सका। इसी मध्य मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका को आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2019 द्वारा डिसमिस कर दिया गया।
28 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 18- श्री त्रिपाठी को सेवा में बनाये रखने के बिन्दु पर शासन के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2019 द्वारा लोक सेवा आयोग का अभिमत माँगा गया। किन्तु लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री अवध नारायण त्रिपाठी का अभ्यर्थन दिनांक 19 जून, 1999 को लिये गये निर्णय के क्रम में निरस्त करते हुए उनकी संस्तुति वापस लिये जाने पर –ढ़ता व्यक्त की गयी है।
9- श्री अवध नारायण त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-42016/1999 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2017 द्वारा डिसमिस किये जाने के आधार पर श्री अवध नारायण त्रिपाठी की सेवायें नियुक्ति के दिनांक 09 अप्रैल, 1997 से समाप्त की जाती है।
आज्ञा से, बी0 एल0 मीणा, अपर मुख्य सचिव।
पी0एस0यू0पी0-41 हिन्दी गजट-भाग 1-2026 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 10 जनवरी, 2026 ई० (पौष 20, 1947 शक संवत्)
भाग 1-क
नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
12 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 1850/आठ-125/2022-24-जिलाधिकारी-बागपत के पत्रांक-618/सात डी0एल0आर0सी0/2024-25, दिनांक 13.08.2024 के द्वारा ग्राम-काठा, तहसील-खेकडा, परगना व जनपद-बागपत में विकसित की जा रही दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप की भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा काठा, तहसील खेकड़ा, जिला बागपत की भूमि खसरा संख्या-1858 रकबा 0.0630 हे0 (कूप) का आवेदक संस्था की उसी ग्राम में स्थित निजी भूमि खसरा संख्या-1484 रकबा 0.2150 हे0 में से 0.0788 हे0 से विनिमय किये जाने की संस्तुति करते हुए उत्तर प्रदेष राजस्व सहिंता 2006 की धारा- 101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।
जिलाधिकारी-बागपत के पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण मण्डलायुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 06 सितम्बर, 2024 द्वारा गठित समिति से कराया गया। जिलाधिकारी-बागपत द्वारा उत्तर प्रदेष राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेष राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-प्र0स0-45/एक-1-2023-रा0-1, दिनांक 15 मार्च, 2023 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम-काठा, परगना बागपत, तहसील-खेकडा, जनपद-बागपत में विकसित की जा रही दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप की भूमि के मध्य आ रही ग्राम-सभा काठा, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत की भूगि खसरा संख्या 1858 रकबा 0.0630 हे0 (कूप) का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित संस्था की निजी भूमि खसरा संख्या-1484 रकबा 0.2150 हे0 में से 0.0788 हे0, जिसका मूल्य सर्किल रेट के हिसाब से अंकन रूपये 53,58,400.00 है, से विनिमय
4 ख24 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी-बागपत/सक्षम प्राधिकारी का होगा।
1- जिलाधिकारी बागपत द्वारा आवेदक संस्था को ग्राम समाज की विनिमय में दी जाने वाली प्रश्नगत भूमि का कब्जा हस्तान्तरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदक संस्था दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप, ग्राम-काठा, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत द्वारा पक्का कुआँ खसरा नम्बर 1858 क्षेत्रफल 0.0630 हे0 के स्थान पर ग्राम पंचायत काठा के खसरा संख्या-1484 रकबा 0.0788 में उचित गहराई का पक्का तालाब खुदवा दिया गया है तथा प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावति भूमि (कूप) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।
2- जिलाधिकारी-बागपत द्वारा आवेदक संस्था दुर्गा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप बागपत के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम-काठा, परगना बागपत, तहसील- खेकड़ा, जिला-बागपत से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग/तालाब के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।
3- उप जिलाधिकारी खेकड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि खसरा संख्या-1484 रकबा 0.2150 हे0 में से 0.0788 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।
4- विनिमय में दी जाने वाली भूमि एंव विनिमय मे प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी- खेकड़ा द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेगें।
5- विनिमय के सापेक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेखों में ग्राम-सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम-सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिया जायें साथ ही संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।
6- आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाली ग्राम सभा की भूमि खसरा संख्या 1858 रकबा 0.0630 हे0 (श्रेणी 6-1 चाह पुख्ता) स्थित ग्राम-काठा, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित कूप की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नही होगी।
7- लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी-बागपत द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही-15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।
8- जिलाधिकारी बागपत द्वारा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
24 दिसम्बर, 2024 ई0
सं0 503/आठ-12/2024-26-जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक-1884/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के द्वारा बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद-बुलन्दशहर की ग्राम किर्रा में प्रस्तावित योजना खुर्जा-औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम-सभा किर्रा, तहसील-खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर की भूमि खसरा संख्या-566/0.0110 हे0, ख0सं0-610/0.002 हे0, ख0सं0-635/0.022 हे0, ख0सं0-662/0.006 (जो नाली के रूप में दर्ज है) तथा ख0सं0-634/0.056 हे0, ख0सं0-637/0.176 हे0, ख0सं0-641/रकबा 0.027 हे0 (जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है) कुल रकबा 0.299 हे0 का बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद बुलन्दशहर के स्वामित्व की उसी ग्रामभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 25 में स्थित भूमि गाटा संख्या-647, कुल रकबा 0.299 हे0 (जिसमें से 0.034 हे0 भूमि में चकमार्ग एवं शेष 0.265 हे0 भूमि एकजाई, जिसकी नौय्यत नाली/चकमार्ग रहेगी) से विनिमय किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उ0प्र0 राजस्व सहिंता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।
जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा उत्तर प्रदेष राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेष राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलन्दशहर- खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद-बुलन्दशहर की ग्राम-किर्रा में प्रस्तावित योजना खुर्जा-औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा-किर्रा, तहसील-खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर की भूमि खसरा संख्या-566/0.0110 हे0, ख0सं0-610/0.002 हे0, ख0सं0-635/0.022 हे0, ख0सं0-662/0.006 (जो नाली के रूप में दर्ज है) तथा ख0सं0-634/0.056 हे0, ख0सं0- 637/0.176 हे0, ख0सं0-641/रकबा 0.027 हे0 (जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है) कुल रकबा 0.299 हे0 का श्रेणी परिवर्तन करते हुए बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या-647, कुल रकबा 0.299 हे0 भूमि, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 84,91,600.00 है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, की धारा-101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी-बुलन्दशहर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।
1- उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम-किर्रा में प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत आ जाने के –ष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी-बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029-भू- राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।
2- जिलाधिकारी-बुलन्दशहर द्वारा बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर के स्वामित्व की भूनि स्थित ग्राम-किर्रा, तहसील-खुर्जा, जिला-मेरठ से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग/नाली व चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।
3- उप जिलाधिकारी (खुर्जा) बुलन्दशहर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या-647, कुल रकबा 0.299 हे0 पर आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।
4- विनिमय में दी जाने वाली भूमि एंव विनिमय मे प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी- खुर्जा द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिग कार्यवाही करेगें।
5- विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि कुल रकबा 0.299 हे0 में से 0.034 हे0 भूमि में चकमार्ग एवं शेष 0.265 हे0 भूमि एकजाई (जिसकी नौय्यत नाली/चकमार्ग रहेगी) का राजस्व अभिलेखों में ग्राम-सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम-सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जायें साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।
6- विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम-सभा की प्रस्तावित भूमि (नाली व चकमार्ग) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।
26 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क7- आवेदक प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि के मध्य आने वाली ग्राम-सभा भूमि खसरा संख्या-566/0.0110 हे0, ख0सं0-610/0.002 हे0, ख0सं0-635/0.022 हे0, ख0सं0-662/0.006 (नाली) तथा ख0सं0-634/0.056 हे0,
ख0सं0-637/0.176 हे0, ख0सं0-641/रकबा 0.027 हे0 (चकमार्ग) कुल रकबा 0.299 हे0 स्थित ग्राम-किर्रा, तहसील- खुर्जा, का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली व चकमार्ग की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नही होगी।
8- लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।
9- जिलाधिकारी-बुलन्दशहर द्वारा —त कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
सेल्वा कुमारी जे0, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
कानपुर देहात के जिलाधिकारी की आज्ञायें आकार पत्र-1 23 फरवरी, 2024 ई0
सं0 1363/डीएलआरसी-का0दे0-पुनगर््रहण/2024-उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या-536/एक-1-2019-रा0-1, दिनांक 17 जून, 2019 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेनेटरी लैण्ड फिल साइट के विकास हेतु नगर विकास विभाग को ''सेवारत'' विभाग की श्रेणी में रखते हुए ग्राम समाज की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-35/740/एक-1-2016- 20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मै, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 सं0
जिला परगना व तहसील
ग्राम खाता संख्या गाटा सं0
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 कानपुर देहात
5-3ड़ बंजर
डेरापुर डेरापुर किशवापुर 62मि0 0.257 हेक्टेयर
मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेन्टर (एम0आर0एफ0) की स्थापना हेतु (नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश)भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 27 सं0 1364/डीएलआरसी-का0दे0-पुनगर््रहण/2024-उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या-05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मै, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 सं0
जिला परगना व तहसील
ग्राम खाता संख्या गाटा सं0
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 कानपुर देहात
6-4 ऊसर
अकबरपुर अकबरपुर अम्बरपुर 485मि0 0.925 हेक्टेयर
कान्हा गौशाला निर्माण हेतु (नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश)
03 मई, 2024 ई0
सं0 1405/डीएलआरसी-का0दे0-पुनगर््रहण/2024-उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या-05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मै, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्र0 सं0
जिला परगना व तहसील
ग्राम खाता संख्या गाटा सं0
क्षेत्रफल भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6-4
1 कानपुर देहात
अकबरपुर अकबरपुर आघूकमालपुर 93 0.4500 हेक्टेयर
मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर ब्लाक बनये जाने हेतु (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश,)
आलोक सिंह, जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
28 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-कमहोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें आकार पत्र-1 26 सितम्बर, 2024 ई0
सं0 311/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्षेत्रफल पुर्नग्रहीत
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गांव/ मौजा
गाटा संख्या
रकवा
भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हेक्टेयर
1 महोबा कुलपहाड़ जैतपुर जैतपुर 931/1 0.5470 0.5470
931/2 0.5180 0.5180
931/3 0.3930 0.3930
श्रेणी-5-1 कृषि योग्य बंजर भूमि नवीन परती
931/4 0.8210 0.2000
़पुलिस विभाग को थाना कुलपहाड़ के क्षेत्रान्तर्गत चौकी बेलाताल को नया थाना स्थापित किये जाने हेतु
योग. . 2.2790 1.6580
सं0 312/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 29अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना गांव/ गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
मौजा संख्या
श्रेणी/ लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा
प्रकृति
रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 महोबा चरखारी चरखारी महाराज 310ख 0.3200
़पुलिस विभाग को थाना
श्रेणी-5-1
कृषि योग्य
नगर
हेक्टेयर
कोतवाली चरखारी क्षेत्र
भूमि नवीन अन्तर्गत महिला रिर्पोटिंग
परती चौकी/परामर्श केन्द्र के
निर्माण हेतु
03 अक्टूबर, 2024 ई0
सं0 316/डी0एल0आर0सी0-12ए-विनियम/2024-25-राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-688/एक-1- 2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77 से आच्छादित आरक्षित श्रेणी की भूमियों को श्रेणी परिवर्तन/पुर्नग्रहण/विनिमय की कार्यवाही नितान्त अपवादात्मक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही की जायेगी और यदि धारा-77 से आच्छादित भूमि की श्रेणी का पुर्नग्रहण/विनिमय किया जाता है, तो उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारण में
आरक्षित की जायेगी या धारा-101 (2) परन्तुक के अन्तर्गत विनिमय के माध्यम से की जायेगी।
उपजिलाधिकारी, चरखारी ने अपने पत्र संख्या-562/रा0नि0/2023-24 दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा 220/132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, ककरा तहसील चरखारी की स्थापना हेतु सुरक्षित श्रेणी/सार्वजनिक उपयोग की भूमि के विनिमय/श्रेणी परिवर्तन एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण हेतु क्रय भूमि से किये जाने का हेतु विनिमय प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।
शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या- 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या- 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक ग्राम सभा के प्रबंधन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 व 4 एवं 10 व 12 में अंकित भूमि को 220/132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, ककरा तहसील चरखारी की स्थापना हेतु नीचे दिये गये विवरण के अनुसार निःशुल्क विनिमय की जाती है।
उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 (2) सहपठित धारा 101 (2) परन्तुक के अन्तर्गत विनियम/श्रेणी परिवर्तन की जाने वाली भूमि का विवरण-30 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकारण की भूमि/संस्था को ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकारण की दी जाने वाली भूमि का विवरण
भूमि/संस्था को दी जाने वाली भूमि का विवरण
क्र0 ग्राम गाटा क्षेत्रफल प्रस्तावित भूमि परिवर्तित मूल्यांकन ग्राम गाटा कुल आरक्षित भूमि भूमि मूल्यांकन सं0 का सं0
क्षेत्रफल की की जाने
का सं0 क्षेत्रफल किये की की नाम
वर्तमान वाली
नाम
जाने वर्तमान नई श्रेणी/ भूमि की
हेतु श्रेणी/ श्रेणी प्रकृति श्रेणी/
प्रस्तावित प्रकृति /
प्रकृति
क्षेत्रफल प्रकृति
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
हेक्टेयर लाख हेक्टेयर हेक्टेयर लाख
1 ककरा 162 0.145 0.145 6-2 1-क 103000 ककरा 139 1.439 0.2362 1-क 6-2 219000
163 0.061 0.061 6-1 1-क 77000
योग... 0.206 0.206 180000 1.439 0.2362 219000
04 अक्टूबर, 2024 ई0
संख्या-319/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2024-25-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा लखनऊ के पत्र संख्या-7647/यूपीडा 19/1772 Voll-III (भू-अर्जन) दिनांक 15 मार्च, 2024 के द्वारा जनपद महोबा की तहसील महोबा के ग्राम खन्ना में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवेज के नजदीक औद्योगिक गलियारा परियोजना के निर्माण हेतु संरेखण से प्रभावित 4.067 हे0 ग्राम समाज की भूमि का पुर्नग्रहण शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 (यथा संशोधित) शासनादेश संख्या- 578/एक-1-2023-1-1099/46/2023 लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अन्तर्गत यूपीडा के पक्ष में निःशुल्क किये जाने के अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं आंशिक संशोधन शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा0-1, दिनांक 04. सितम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के निहित प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा निम्न में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 31अनुसूची
क्षेत्रफल भूमि की
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गांव/ मौजा
गाटा संख्या
श्रेणी/प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 महोबा महोबा महोबा खन्ना 1499 0.563 श्रेणी-5-3ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
1036 0.599
योग. . 1.162
1458 0.061
1025 0.146
औधोगिक गलियारा परियोजना के निर्माण हेतु यूपीडा (उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के पक्ष में
श्रेणी-6-1 अ—षिक भूमि जलमग्न भूमि (नाली/नाला)
1035 0.024
1043 0.045
1452 0.053
1469 0.182
1477 0.073
1494 0.065
1497 0.073
1514 0.049
1031 0.053
योग. . 0.824
1521 0.045
1513 0.073
1498 0.081
1473 0.109
1045 0.109
1029 0.045
श्रेणी-6-2 अ—षिक भूमि स्थल, सड़के, रेलवे, भवन और ऐसी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हों (चकमार्ग/रास्ता /मुख्यमार्ग)
1024 0.028
1462 0.061
1457 0.121
1509 0.182
1485 0.749
1455 0.146
1454 0.332
योग. . 2.081
कुल योग. . 4.067
5 ख32 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क
28 नवम्बर, 2024 ई0
सं0 424/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्षेत्रफल भूमि की
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गांव/ मौजा
गाटा संख्या
श्रेणी/प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
हेक्टेयर
1 महोबा महोबा महोबा थाना 840/1
श्रेणी-5-4 जो अन्य कारणो से अकृषित (ऊसर)
1.878 में से 1. 650
पर्यटन विभाग को राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एस0आई0एच0एम0) की स्थापना हेतु 842 0.729 में
से 0. 375
योग. 2.025
02 जनवरी, 2025 ई0
सं0 475/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-उप मुख्य अभियंता निर्माण-1, उत्तर मध्य रेलवे, झॉसी के पत्र संख्या-झॉसी/सी/डीओ/झॉसी-मानिकपुर दोहरीकरण/वन भूमि दिनांक 26 अगस्त, 2024 के द्वारा जनपद महोबा की तहसील कुलपहाड़ के ग्राम जैतपुर में झॉसी खैरार-मानिकपुर और खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण से प्रभावित ग्राम जैतपुर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले सम्तुल्य गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु परियोजना के –ष्टिगत वन विभाग को सशुल्क उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तन्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 33अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना गांव/ गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
मौजा संख्या
श्रेणी/ लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा
प्रकृति
रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 महोबा कुलपहाड़ कुलपहाड़ जैतपुर 224क 0.174 हे0 में
उत्तर मध्य रेलवे, भारत सरकार
श्रेणी-5-1-—षि
से 0.0817 हे0
के पक्ष में विशेष रेन परियोजना
योग्य भूमि
झॉसी-खैरार-मानिकपुर व खैरार-
नवीन परती
योग . . 0.0817
भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण
(परती जदीद)
परियोजना से प्रभावित संरक्षित
वन भूमि के बदले वन विभाग
को गैर वानिकी वनीकरण हेतु
20 फरवरी, 2025 ई0
सं0 591/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-उप मुख्य अभियंता, निर्माण-1, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी के पत्र संख्या-झाँसी/सी/डी0ओ0/खैराड़ा कॉर्ड लाईन/पुर्नग्रहण दिनांक 20 जुलाई, 2024 के द्वारा विशेष रेल परियोजना, झॉसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (खैराडा कॉर्ड लाईन) के अन्तर्गत प्रभावित तहसील महोबा जनपद महोबा के ग्राम पचपहरा की गांव सभा भूमि को पुर्नग्रहण के माध्यम से सशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा करते हुये दिनांक 17 फरवरी, 2025 को मूल्यांकित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016- 20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्षेत्रफल पुर्नग्रहीत
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गांव/ मौजा
गाटा संख्या
अर्जित रकबा
भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हेक्टेयर
680 0.088 0.0055
1 महोबा महोबा महोबा पचपहरा (मटौंध) 693 0.291 0.0037
श्रेणी-6-2- (मुख्यमार्ग /चकमार्ग)
679 0.135 0.135
उत्तर मध्य रेलवे झॉसी को विशेष रेल परियोजना झॉसी- खैरार-मानिकपुर एवं खैरार- भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण हेतु
661 0.144 0.144
योग. . 0.658 0.288234 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क सं0 592/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-उप मुख्य अभियंता, निर्माण-1, उत्तर मध्य रेलवे, झॉसी के पत्र संख्या-झॉसी/सी/डी0ओ0/खैराड़ा कॉर्ड लाईन/पुर्नग्रहण दिनांक 20 जुलाई, 2024 के द्वारा विशेष रेल परियोजना, झॉसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (खैराडा कॉर्ड लाईन) के अन्तर्गत प्रभावित तहसील महोबा जनपद महोबा के ग्राम अकबई की गांव सभा भूमि को पुर्नग्रहण के माध्यम से सशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा करते हुये दिनांक 17 फरवरी, 2025 को मूल्यांकित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके कम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची
क्षेत्रफल पुर्नग्रहीत
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गांव/ मौजा
गाटा संख्या
अर्जित रकबा
भूमि की श्रेणी/ प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
श्रेणी-6-2- (रास्ता)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेक्टेयर 1 महोबा महोबा महोबा अकबई 222 231
0.989 0.599
0.0062 0.0068
213 0.522 0.0012 श्रेणी-15(2) (नॉनजेडए सड़क)
उत्तर मध्य रेलवे झॉसी को विशेष रेल परियोजना झॉसी- खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण हेतु। 232/771/1 0.035 0.0092 श्रेणी-5(3)ड़ बंजर भूमि
योग. . 2.110 0.0234
25 फरवरी, 2025 ई0
सं0 599/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राज्य कर अनुभाग-4 लखनऊ के पत्र संख्या-434/11-4-2024-ई0-1862681 दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं सहायक आयुक्त/आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर महोबा के पत्र संख्या-510/सहा0आयु0(ए)रा0क0/महोबा/2024-25 दिनांक 05 नवम्बर, 2024 के द्वारा राज्य कर कार्यालय महोबा के भवन निर्माण हेतु के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक- 1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या- 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/ कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 35
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना गांव/ गाटा क्षेत्रफल पुर्नग्रहीत भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
मौजा संख्या
क्षेत्रफल श्रेणी/ प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 महोबा महोबा महोबा मुड़हरा 619 2.559 0.300 श्रेणी-5-3-ड़ राज्य कर विभाग को
हेक्टेयर
अन्य कृषि राज्य कर कार्यालय
योग्य बंजर महोबा के भवन निर्माण
भूमि (बंजर)
हेतु
27 फरवरी, 2025 ई0
सं0 600/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-आयुक्त महोदय चित्रकूटधाम मण्डल बांदा के पत्र संख्या-1640/आर0ए0-भूमि पुनर्ग्रहण-चिकि0 एवं स्वा0 विभाग/2025 दिनांक 28 जनवरी, 2025 एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ के पत्र संख्या-1/859072/2025 दिनांक 23 जनवरी, 2025 के द्वारा 200 सैय्या युक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर और क्रिटिकल केयर ब्लाक के भवन निर्माण हेतु ग्राम-मुड़हरा, तहसील-महोबा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु पुनर्ग्रहीत रकवा 11.749 हे0 अर्थात 29.03 एकड़ में से 9.03 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 1.3 एकड़ भूमि चिकित्सालय हेतु एवं 1.5 एकड़ भूमि किटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण हेतु कुल 2.8 एकड़ भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहण आदेश पारित किये जाने की अपेक्षा के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020- 20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1- 2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये पूर्व में कार्यालय जिलाधिकारी महोबा के आदेश संख्या-54/डी0एल0आर0सी-12ए-पुनर्ग्रहण/2022-23 दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 द्वारा कुल 5 किता रकवा 11.749 हे0 (29.3 एकड़) भूमि जो चिकित्सा शिक्षा विभाग केो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पुर्नग्रहीत की गयी थी, में से विशेष सचिव उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ के पत्र दिनांक 28 जून, 2024 के अनुरोध के कम में 9.03 एकड़ भूमि कार्यालय जिलाधिकारी महोबा के आदेश संख्या-192 दिनांक 18 जुलाई, 2024 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहण की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त पुनः विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ के पत्र संख्या-1/859072/2025 दिनांक 23 जनवरी, 2025 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में 2.80 एकड़ भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुर्नग्रहीत की जानी है। जिसके कम में, मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-36 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क
अनुसूची
क्षेत्रफल भूमि की
क्र0 सं0
जिला तहसील परगना गांव/ मौजा
गाटा संख्या
श्रेणी/प्रकृति
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनगर््रहीत की जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 महोबा महोबा महोबा मुड़हरा 484-
ख
6.912 हे0 में
से 1.134 हे0
(2.80 एकड़)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 के पक्ष में।
श्रेणी-6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो (ऊसर)
28 फरवरी, 2025 ई0
सं0 605/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनगर््रहण/2024-25-अभियोजन, निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- स्टोर-336-2022/2686/2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023 के द्वारा जनपदीय अभियोजन कार्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा के क्रम में शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ के प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम, 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपनेअधिकार में लेता हूँ-
अनुसूची
क्र0 जिला तहसील परगना गांव/ गाटा क्षेत्रफल भूमि की विवरण (प्रयोजन जिसके सं0
मौजा संख्या
श्रेणी/प्रकृति लिये भूमि पुनगर््रहीत की
जा रही है)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 महोबा महोबा महोबा महोबा 2478 0.413 हे0 के श्रेणी-5-3-ड़ अभियोजन विभाग को
बंजर रकवे
अन्य कृषि जनपदीय अभियोजन
0.223 हे0 में
योग्य बंजर कार्यालय के नवीन भवन
से 0.036 हे0
भूमि (बंजर) निर्माण हेतु।
जिलाधिकारी/कलेक्टर, महोबा।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 37जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन कि विज्ञप्ति
कार्यालय, जिलाधिकारी, फतेहपुर
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11
अधिसूचना
03 दिसम्बर, 2025 ई0
सं0 1908/आठ-अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उप धारा-1 कलेक्टर फतेहपुर की राय है कि डालमिया भारत ग्रीन विजन लि0 द्वारा 2 एम0टी0ए0 सीमेन्ट ग्राइन्डिन यूनिट स्थापित किये जाने हेतु जनपद फतेहपुर तहसील बिन्दकी के ग्राम पहुर की कुल 1.9713 हे0 भूमि की आवश्यकता है।
2- राज्य सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। 3- सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-
• इस प्लान्ट से फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में सीमेन्ट की आपूर्ति आसान होगी।
• फतेहपुर में अभी सीमेन्ट बाहर से ही मंगवायी जाती है। इस सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित होने के बाद अब इन क्षेत्रों के बाजार में बदलाव देखने को मिलेगा।
• इसके स्थापित होने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
• इस परियोजना से सरकार और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल और साझेदारी को प्राथमिकता मिलेगी।
• उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील नवीन और प्रतिस्पधी औद्योगिक पारिस्थितिकी तन्त्र का निर्माण होगा। 4- भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
5- अतः राज्यपाल फतेहपुर तहसील बिन्दकी में डालमिया भारत ग्रीन विजन लि0 द्वारा 2 एम0टी0ए0 सीमेन्ट ग्राइडिंग यूनिट की स्थापना हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।
अनुसूची
जनपद तहसील ग्राम गाटा संख्या अर्जित किये जाने वाला
क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 हेक्टेयर- फतेहपुर बिन्दकी पहुर 211ग 0.0230 223 0.179238 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 हेक्टेयर फतेहपुर बिन्दकी पहुर 224 0.4909 225क 0.0240 227 0.0046 298 0.1395 299 0.0565 300 0.0970 303 0.0280 305 0.2180 353 0.1020 354 0.3320 355क 0.1660 357 0.1106
योग . . 1.9713
6- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निदिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधि—त करने हेतु निर्देश देते हैं।
7- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
8- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।
टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड, कानपुर नगर में देखा जा सकता है।
कलेक्टर, फतेहपुर।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 39OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, FATEHPUR
Notification Under section 11 of the Right to Fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013,
NOTIFICATION
December 03, 2025
No. 1908 /8-ADM(LA) Kanpur Nagar−1- Under sub-section 1 of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition. Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Collector Fatehpur is of the opinion that for setting up of 2 MTA cement grinding unit by Dalmia Bharat Green Vision Ltd., a total land measuring 1.9713 hectares is required in Village Pahur of district Fatehpur tehsil Bindki. 2- The study related to social impact assessment has been done by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendations have been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government.
3- The Social Impact assessment is summarized as follows:
• This plant will facilitate the supply of cement to Fatehpur and surrounding areas.
• At present, cement is imported from outside in Fatehpur. After the establishment of this cement factory, changes will be seen in the market of these areas.
• After its establishment, a large number of people will also get employment.
This project will prioritize coordination and partnership between the government and the private sector.
• A progressive, innovative and competitive industrial ecosystem will be created in Uttar Pradesh. 4- No family is being displaced due to land acquisition.
5- Therefore, the Governor is pleased to give his consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for setting up of 2 MTA Cement Grinding Unit by Dalmia Bharat Green Vision Ltd. in Fatehpur Tehsil Bindki.
Schedule
District Tahsil Village Gata No. Proposed area for
acquisition
1 2 3 4 5
Hectares Fatehpur Bindki Pahur 211ग 0.0230
223 0.1792
224 0.4909
225क 0.0240
6 ख40 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5
Hectares Fatehpur Bindki Pahur 227 0.0046
298 0.1395
299 0.0565
300 0.0970
303 0.0280
305 0.2180
353 0.1020
354 0.3320
355क 0.1660
357 0.1106
Total . . 1.9713
6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub- soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.
8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed. without prior approval of the Collector.
Note- A side Plan of the land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A) 37/17 Westcott Building Mall Road. Kanpur Nagar.
Collector, Fatehpur.
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 41कार्यालय, जिलाधिकारी, कानपुर देहात
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11
अधिसूचना
08 दिसम्बर, 2025 ई0
सं0 1956/आठ-अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उप धारा-1 कलेक्टर कानपुर देहात की राय है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एल0पी0जी0 बॉटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु जनपद कानपुर देहात तहसील अकबरपुर के ग्राम रसूलपुर गोगूमऊ, सुल्तानपुर पेराजोर व लोदीपुर की कुल 1.4244 हे0 भूमि की आवश्यकता है।
2- राज्य सामाजिक समाधात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। 3- सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है- इस प्लान्ट से यूपी के अलग-अलग हिस्सों में कुकिंग गैस की आपूर्ति आसान होगी। इससे आम जन को फायदा होगा। इस प्लान्ट में व्यवसायिक और घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेन्डरों की रिफिलिंग भी की जायेगी।
4- भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
5- अतः राज्यपाल कानपुर देहात तहसील अकबरपुर में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एल0पी0जी0 बॉटलिंग प्लान्ट एवं बल्क डिस्पैच टर्मिनल की स्थापना हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।
अनुसूची
जनपद तहसील ग्राम गाटा संख्या अर्जित किये जाने
वाला क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 हेक्टेयर कानपुर देहात अकबरपुर रसूलपुर गोगूमऊ 19 0.0500
23 0.0440
36 0.0236
38ख 0.0067
योग . . 0.1243
42 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क1 2 3 4 5
हेक्टेयर
कानपुर देहात अकबरपुर सुल्तानपुर पेराजोर 271 0.4000
274 0.6810
327 0.0013
337ख 0.0062
योग . . 1.0885
लोदीपुर 1216ख 0.2116
कुल योग . . 1.4244
6- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निदिष्ट एवं प्राविधानिक भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधि—त करने हेतु निर्देश देती हैं।
7- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
8- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।
टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड, कानपुर नगर में देखा जा सकता है।
कलेक्टर, कानपुर देहात।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR DEHAT
Notification Under section 11 of the Right to Fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013,
NOTIFICATION
December 08, 2025
No. 1956 /VIII-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar−Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013 Sub-section-1 of Section-11 Collector Kanpur Dehat is of the opinion that for setting up of L.P.G. Bottling Plant and bulk dispatch terminal by Bharat Petroleum Corporation Limited in Tehsil-Akbarpur, Rasulpur Gogumau, Sultanpur Perajor and Lodipur 1.4244 Hactares Land is Required Kanpur Dehat District.
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 432. The study related to social impact assessment has been done by the State Social Impact Assessment Agency and its recommendations have been submitted to the appropriate government, which has been approved by the appropriate government on 10.01.2022.
3. The Social Impact assessment is summarized as follows- This plant will facilitate the supply of Cooking Gas to various parts of Uttar Pradesh. This will benefit the general public. The plant will also refill cylinders for commercial and domestic use.
4. No family is being displaced due to land acquisition.
5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information the land mentioned in the following schedule for setting up of L.P.G. Bottling Plant and Bulk Dispatch Terminal by Bharat Petroleum Corporation Limited in Tehsil Akbarpur, Kanpur Dehat.
Schedule
District Tahsil Village Gata No. Proposed area for
acquisition
1 2 3 4 5
Hectares Kanpur Dehat Akberpur Rasoolpur Gogumau 19 0.0500
23 0.0440
36 0.0236
38ख 0.0067
Total . . 0.1243
Sultanpur Perajor 271 0.4000
274 0.6810
327 0.0013
337ख 0.0062
Total . . 1.0885
Lodipur 1216ख 0.2116
Grand Total . . 1.4244
6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entreupon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-soil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
44 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.
8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed. without prior approval of the Collector.
NOTE- A side Plan of the land may be inspected in the Office of the Additional District Magistrate (L.A.) 37/17 Westcott Building Mall Road, Kanpur Nagar.
Collector, Kanpur Dehat.
कार्यालय, जिलाधिकारी, मथुरा
भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा-11 की अधिसूचना
भूमि अध्यापित अनुभाग
19 दिसम्बर, 2025 ई0
सं0 2419/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025-भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, मथुरा की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव मार्ग से अडानी गैस प्लाण्ट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु जनपद मथुरा, तहसील- गोवर्धन स्थित राजस्व ग्राम-डभाला/क्षे0 0.0880 हैक्टे0, मानपुर/क्षे0 0.7329 हैक्टे0, ऊँचागाँव/क्षे0 0.9517 हैक्टे0 एवं खौर/क्षे0 0.0176 हैक्टे0, तदनुसार कुल क्षेत्रफल 1.7902 हैक्टे0 भूमि की आवश्यकता है।
2-सामाजिक समाघात निर्धारण गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया है तथा कलेक्टर मथुरा को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे कलेक्टर मथुरा द्वारा दिनांक 01.12.2025 को अनुमोदित किया गया है।
3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित गठित कमेटी की संस्तुतियां निम्नानुसार हैं :-
(क) जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव मार्ग से अडानी गैस प्लाण्ट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु राजस्व ग्राम-डभाला/क्षे0 0.0880 हैक्टे0, मानपुर/क्षे0 0.7329 हैक्टे0, ऊँचागाँव/क्षे0 0.9517 हैक्टे0 एवं खौर/क्षे0 0.0176 हैक्टे0, तदनुसार कुल क्षेत्रफल 1.7902 हैक्टे0 भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति और सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। उक्त मार्ग निर्माण से जनपद मथुरा के चहुॅमुखी विकास के साथ-साथ सुगम यातायात को विशेष सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 45(ख) भूमि के अर्जन से सम्भावित लाभ मार्ग निर्माण के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। मार्ग निर्माण के संरेखण में प्रभावित भूमि का लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैै।
4-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :-
सारणी
जनपद तहसील परगना ग्राम भूखण्ड सं0 अर्जित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1 2 3 4 5 6
मथुरा गोवर्धन बरसाना डभाला 3 0.0880 योग - 0.0880 मथुरा गोवर्धन बरसाना मानपुर 1 0.0240
2 0.0585
7 0.0045
8 0.0080 9 0.0150
10 0.0125
26 0.0310
28 0.1070
30 0.0560
39 0.0864 40 0.1040
60 0.0680
62 0.0370
69 0.0560
70 0.0350
71 0.0150
72 0.0150 योग - 0.732946 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क 1 2 3 4 5 6
मथुरा गोवर्धन बरसाना ऊँचागांव 515 0.0840
516 0.0168
518 0.1344
525 0.0240
526 0.0336
527 0.0360
528 0.0240
529 0.0456
530 0.0192
535 0.0588
536 0.0217
537 0.1202
539 0.1190
540 0.0224
541 0.0256
542 0.0256
543 0.0256
544 0.0304
545 0.0264
546 0.0136
547 0.0144
548 0.0144
550 0.0160 योग - 0.9517 मथुरा गोवर्धन बरसाना खौर 68 0.0176 - - - योग - 0.0176 कुल योग - 1.7902भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 47 6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।
7-अधिनियम की धारा-15 के अन्र्तगत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
8-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।
टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा (भूमि अध्याप्ति अनुभाग) के कार्यालय में देखा जा सकता है।
राकेश कुमार,
कलेक्टर,
मथुरा।
Office of the District Magistrate, Mathura
Notification of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
Land Acquisition Section
December 19, 2025
No. 2419/S.L.A.O./J.O./Mathura/2025–Under Sub-Section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector, Mathura is of the opinion that for the new construction work of the road from Barsana-Unchagaon road to Adani Gas Plant in District Mathura for public purpose through Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Mathura, area 0.0880 hectare in Village-Dabhala, area 0.7329 hectare in Village-Manpur, area 0.9517 hectare in Village- Unchagaon and area 0.0176 hectare in Village Khor Tehsil- Govardhan, District-Mathura accordingly total land area of 1.7902 hectare is required.
2. Social Impact Assessment study has been carried out by the Social Impact Assessment Committee and its recommendation has been submitted to Collector, Mathura, which has been approved by Collector, Mathura on dated 01.12.2025.
3. In brief, the recommendations of the committee constituted regarding the Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan are as follows:–
(a) For the new construction work of the road from Barsana-Unchagaon road to Adani Gas Plant in District Mathura, the acquisition of land in area 0.0880 hectare in Village-Dabhala, area 0.7329 hectare in Village-Manpur, area 0.9517 hectare in Village-Unchagaon and area 0.0176 hectare in Village- Khor, Pargana- Barsana, Tehsil- Govardhan, District-Mathura accordingly total land area of 1.7902 hectare is in public interest and this fulfils the public purpose and the objective of social
7 ख48 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क benefit and social welfare. With the construction of the said road, along with all- round development of Mathura district, special facility for smooth traffic can be provided.
(b) The potential benefits of land acquisition are far more than the social costs and adverse social impacts of the road construction. The land affected in the alignment of road construction is proposed to be acquired by the Public Works Department. 4. No family is being displaced due to land acquisition for this project.
5. Therefore, the Governor is pleased to consent for notifying for general information the land mentioned in the following Schedule for public purpose.
SCHEDULE
District Teshil Pargana Village Plot No. Area to be
Acquired (In Hect.) 1 2 3 4 5 6 Mathura Govardhan Barsana Dabhala 3 0.0880 Total 0.0880 Mathura Govardhan Barsana Manpur 1 0.0240
2 0.0585
7 0.0045 8 0.0080
9 0.0150
10 0.0125
26 0.0310
28 0.1070
30 0.0560
39 0.0864
40 0.1040
60 0.0680
62 0.0370
69 0.0560
70 0.0350
71 0.0150
72 0.0150 Total 0.7329भाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 49 1 2 3 4 5 6 Mathura Govardhan Barsana Unchagaon 515 0.0840
516 0.0168
518 0.1344
525 0.0240
526 0.0336
527 0.0360
528 0.0240
529 0.0456
530 0.0192
535 0.0588
536 0.0217
537 0.1202
539 0.1190
540 0.0224
541 0.0256
542 0.0256
543 0.0256
544 0.0304
545 0.0264
546 0.0136
547 0.0144
548 0.0144
550 0.0160 Total 0.9517 Mathura Govardhan Barsana Khor 68 0.0176 Total 0.0176 Grand Total 1.790250 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क 6.The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps and conduct survey of land, levelling of any land, digging and do all the acts required for the proper execution of the work as provided and specified under Section 12 of the Act.
7. Under Section 15 of the Act, any person having interest in land may submit an objection in writing to the Collector against the acquisition of land in his area within 60 (days) of the publication of the notification.
8. Under Section 11 (4) of the Act, no person, shall make or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.
Note:–The site map of the said land can be inspected in the office of the District Magistrate, Mathura (Land Acquisition Section).
Rakesh Kumar,
Collector, Mathura.
कार्यालय, जिलाधिकारी, मथुरा
भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा-11 की अधिसूचना
भूमि अध्यापित अनुभाग
19 दिसम्बर, 2025 ई0
सं0 2420/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025-भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर, मथुरा की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव-सुनहरा मार्ग (अ0जि0मा0) (लम्बाई 3.500 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु जनपद-मथुरा, तहसील-गोवर्धन, स्थित राजस्व ग्राम ऊँचागाँव में रकवा 1.2625 है0 भूमि की आवश्यकता है।
2-सामाजिक समाघात निर्धारण गठित कमेटी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन किया गया है तथा कलेक्टर मथुरा को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे कलेक्टर मथुरा द्वारा दिनांक 01.12.2025 को अनुमोदित किया गया है।
3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित गठित कमेटी की संस्तुतियां निम्नानुसार हैं :-
(क) जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव-सुनहरा मार्ग (अ0जि0मा0) (लम्बाई 3.500 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु राजस्व ग्राम-ऊँचागाँव में रकवा 1.2625 हैक्टे0 भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति और सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। उक्तभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 51 मार्ग निर्माण से जनपद मथुरा के चहुॅमुखी विकास के साथ-साथ सुगम यातायात हेतु विशेष सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
(ख) भूमि के अर्जन से सम्भावित लाभ मार्ग निर्माण के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। मार्ग निर्माण के संरेखण में प्रभावित भूमि का लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैै।
4-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :-
सारणी
जनपद तहसील परगना ग्राम भूखण्ड सं0 अर्जित किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1 2 3 4 5 6 मथुरा गोवर्धन बरसाना ऊँचागाँव 471 0.0425
490 0.1720
491 0.0840
492 0.0300
494 0.0400
495 0.0900
496 0.0600
497 0.1370
499 0.1070
502मि0 0.0280 503 0.0280
504मि0 0.0320
505 0.0320
506 0.0420
508 0.0540
509 0.1320
510मि0 0.1520 योग 17 किता 1.262552 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क 6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।
7-अधिनियम की धारा-15 के अन्र्तगत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
8-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।
टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा (भूमि अध्याप्ति अनुभाग) के कार्यालय में देखा जा सकता है।
राकेश कुमार,
कलेक्टर,
मथुरा।
Office of the District Magistrate, Mathura
Notification of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
Land Acquisition Section
December 19, 2025
No. 2420/S.L.A.O./J.O./Mathura/2025–Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector, Mathura is of the opinion that for widening and strengthening work of Barsana-Unchagaon-Sunhara Road (O.D.R) (length 3.500 km) in District Mathura for public purpose through Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Mathura, land measuring 1.2625 hectare in revenue Village- Unchagaon, Tehsil-Govardhan, District-Mathura is required.
2. Social Impact Assessment study has been carried out by the Social Impact Assessment Committee and its recommendation has been submitted to Collector, Mathura, which has been approved by Collector, Mathura on dated 01.12.2025.
3. In brief, the recommendations of the committee constituted regarding the Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan are as follows:-
(a) The acquisition of land measuring 1.2625 hectares in revenue village Unchagaon for widening and strengthening of Barsana-Unchagaon-Sunhara Road (O.D.R) (length 3.500 km) in Mathura district is in public interest and this fulfils the publicभाग 1-क ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 53 purpose and the objective of social benefit and social welfare. With the construction of the said road, along with all-round development of Mathura district, special facility for smooth traffic can be provided.
(b) The potential benefits of land acquisition are far more than the social costs and adverse social impacts of the road construction. The land affected in the alignment of road construction is proposed to be acquired by the Public Works Department. 4. No family is being displaced due to land acquisition for this project.
5.Therefore, the Governor is pleased to consent for notifying for general information the land mentioned in the following Schedule for public purpose.
SCHEDULE
District Teshil Pargana Village Plot No. Area to be Acquired
(In Hect.) 1 2 3 4 5 6 Mathura Govardhan Barsana Unchagaon 471 0.0425
490 0.1720
491 0.0840
492 0.0300
494 0.0400
495 0.0900
496 0.0600
497 0.1370
499 0.1070
502M. 0.0280 503 0.0280
504M. 0.0320
505 0.0320
506 0.0420
508 0.0540
509 0.1320
510M. 0.1520 Total 1.262554 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 1-क 6.The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps and conduct survey of land, levelling of any land, digging and do all the acts required for the proper execution of the work as provided and specified under Section 12 of the Act.
7.Under Section 15 of the Act, any person having interest in land may submit an objection in writing to the Collector against the acquisition of land in his area within 60 (days) of the publication of the notification.
8.Under Section 11 (4) of the Act, no person, shall make or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.
Note:-The site map of the said land can be inspected in the office of the District Magistrate, Mathura (Land Acquisition Section).
Rakesh Kumar, Collector, Mathura.
पी0एस0यू0पी0-41 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2026 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4 लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41 (लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट) प्रयागराज, शनिवार, 10 जनवरी, 2026 ई० (पौष 20, 1947 शक संवत्)
भाग 8
नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट,
बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।
NOTICE
No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/P ublic Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc. By Order, Director.
कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बिजनौर, बिजनौर
23 अगस्त, 2025 ई0
सं0 240/न0पा0परि0बि0/2022-23-संख्या-3986/बाईलॉज/न0पा0परि0बि0/मच्छर उपविधि/2023-24, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-298 की उपधारा (2) की सूची (ब) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, बिजनौर, जनपद-बिजनौर (मच्छरजनक स्थित्तियां पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही) उपविधि बनाती है जिसे नगर पालिका परिषद-बिजनौर, जनपद-बिजनौर में दिनांक 13 जुलाई, 2023 की सम्पन्न बोर्ड की बैठक में बोर्ड प्रस्ताव सं0 15 (2) सर्व सम्मति से पास किया गया है तथा आम जनता के अवलोकन एवं आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु, उक्त अधिनियम की धारा-300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ''दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण'' व ''पब्लिक इमोशन'' में दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 प्रकाशित कराया गया था। 30 दिवस की अवधि में जनता से कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका परिषद, बिजनौर को कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। नगर पालिका अधिनियन, 1916 में निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त नगरीय मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी-
6 ट40 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8
मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि
1- शीर्षक प्रसार और विस्तार-
(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद, बिजनौर जनपद-बिजनौर (मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही) उपविधि 2023 कहलायेगी।
(2) यह नगर पालिका परिषद, बिजनौर जनपद-बिजनौर की सीमा में प्रवृत्त होगी।
(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।
2- परिभाषायें-
(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में.........................
(क) ''अध्यक्ष से तात्पर्य'' नगर पालिका परिषद, बिजनौर जनपद-बिजनौर के अध्यक्ष से है।
(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर के अधिशासी अधिकारी से है।
(ग) ''नगर स्वास्थ्य अधिकारी'' से तात्त्पर्य नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, और नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद ना हो अथवा विद्यमान पद पर कोई अधिकारी तैनात न होने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी होगा।
3- प्रतिषेध- कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में-
(1) पानी को ऐसा जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा कि जिसमें मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की संभावना हो।
(2) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और किसी प्रकार से पानी को वहां जमा या संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हो या पैदा होने की संभावना हो। ऐसा वह उसी हालत में देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेन्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न होने पायें।
4- प्रजनन अभिज्ञापन- किसी भी स्थिर के पानी या बहते पानी के जल निकास (वाटर बाडी) में यदि लार्वे पाये जाये तो इस बात के प्रमाण होंगे कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।
5- मच्छरों के प्रजनन (ब्रीडिंग प्लेसेज) का कीटनाशक उपचार-
(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रूके हुए या बहते हुए पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहे हो या उनके पनपने की संभावना हो, उन सभी स्वामियों (ओनरों) अभिग्राहियों (ऑक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो चोबीस घंटों से कम नहीं) भौतिक रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समझते हों, उन प्रजनन स्थलों को उपचारिता (ट्रीट) करवायेगा।
(2) यदि उपविधि-1 के अन्तर्गत अधिग्राही (आक्यूपायर, किरायेदार, लीज आदि पर आवास लेने वाले) को जो नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेस्ड) या व्यक्ति (इप्लाइड) नहीं हुआ है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गयी उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उस किराये में काट सकता है, जो उसे मकान मालिक को देना है।
6- व्यक्त्तिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही- यह उपविधि 5(1) के अन्तर्गत यह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किया गया है बताये गये उपाय करने से इन्कार करता है या नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट सभय में नहींभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 41 करवा सकता है और इसका खर्चा जैसी भी स्थिति हो मौलिक या किरायेदार से वसूली कर सकता है मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।
7- मच्छर रोधी संरचनाओं (की सुरक्षा)- किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निर्देश से अभिग्राही (ऑक्यूपायर) ने यदि कोई निर्माण करवाया है तो अध्यक्ष उस जमीन या भवन का उपयोग किसी ऐसे काम के लिए रोक सकता है जो कि मच्छर रोधी इन संरचनाओं की नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावट लाये।
8- मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक- नगर स्वास्थ्य अधिकारी के अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाडेगा, न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्चा उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।
9- घर के पात्र या बर्तन- घर, भवन, शेड (शायवान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य को साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की संभावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हो।
10- निर्माण कार्य जैसे-सड़क निर्माण करने, रेलवे लाईन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोरो पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहाँ भी सम्भव और व्यवहार्य हो इन बोरपिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिए किया जाये बोरिपट के तले में इस प्रकार का ढाल और रूप दिये जाये कि नालियों से पानी एक बोरपिट से निकलकर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप नाले में मिल जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई बोरपिट नहीं बनवायेगा, जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।
11- यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना का कार्यान्वित करनें के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद हो या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।
12- स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार- इन उपनियमों के प्रवर्तन हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी या सैनेटरी इंस्पेक्टर के पद से अन्यून कोई अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बादः विवेक सम्मत समय पर घरों में प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकारी की किसी जमीन या भवन में प्रवेश और इस भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, इस प्रदेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा, जिसकी मलेरिया नियंत्रण कार्य में जरूरत है।
शास्ति
उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-299 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नगर पालिका परिषद् बिजनौर, जनपद-बिजनौर यह निर्देश देती है कि इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के उल्लंघन पर रु0 1,000/- तक जुर्माना किया जा सकेगा और अपराध जारी रहने पर प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, 50/- रुपये तक हो सकता है।
इन्दिरा सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बिजनौर।
42 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8कार्यालय नगर पंचायत बिशारतगंज, जनपद बरेली
12 सितम्बर, 2025 ई0
सं0 161/न0पं0बि0/2025-2026-नगर पालिका अधिनियम-1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा-298 (2)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत बिशारतगंज द्वारा अपनी सीमा में ''भवन निर्माण उपविधि- 2025'' सम्बन्धी उपविधि बनायी है, जिसे नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2025 के प्रस्ताव संख्या-20 द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-300(1) के अनुसार कार्यालय के पत्रांक संख्या-26/न0पं0बि0/2025-26, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण व अमृत विचार के अंक में इस आशय से उन व्यक्तियों के लिए प्रकाशन कराया गया कि जिन पर इस नियमावली का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ने की सम्भावना है वह व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत बिशारतगंज को प्रस्तुत कर सकते थे, परन्तु प्रकाशन के उपरान्त नियत समय सीमा तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति/दावा प्राप्त न होनें की दशा में अनुमोदित नियमावली को बिना कोई संशोधन किये हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 के उपखण्ड-दो-के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।
भवन निर्माण उपविधि-2025
1- शीर्षक- यह उपविधि नगर पंचायत बिशारतगंज, जनपद बरेली भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2025 कहलायेगी।
2- प्र—ति- यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत बिशारतगंज बरेली में प्रभावी रहेगी।
3- परिभाषायें- जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में-
1- अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है।
2- ''नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर बिशारतगंज, जनपद बरेली से है।
3- "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत बिशारतगंज बरेली के अधिशासी अधिकारी से है।
4- ''अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत बिशारतगंज जनपद बरेली के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
5- "नगर पंचायत की सीमाओं" का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।
6- "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली के बोर्ड से है।
7- ''निर्माण'' का तात्पर्य किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्था, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, धर्मार्थ संस्था अथवा जन हितार्थ भवन का ले-आउट प्लान या निर्माण या निर्मित भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन अथवा विस्तार किये जाने से है।
4- निर्माण कार्य को नियंत्रित एवं नियमित करने सम्बन्धी प्रक्रिया- उक्त उपविधि के लागू हो जाने के उपरान्त कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था नगर पंचायत सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्था, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, धर्मार्थ संस्था अथवा जन हितार्थ भवन का ले-आउट प्लान या निर्माण या निर्मित भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन अथवा विस्तार करना चाहता है, तो वो नगर पालिका अधिनियम 1916भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 43 की धारा-178 के अनुसार अधिशासी अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में नोटिस प्रस्तुत करेगा। नोटिस के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
1- मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट अथवा ड्रॉफ्टमैन द्वारा निर्मित विस्तृत मानचित्र, जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण (आवासीय,व्यावसायिक,औद्योगिक) अंकित हों।
2- स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की होगी।
3- स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।
4- भूमि का स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख।
5- विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।
6- यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कोई आवासीय/व्यावसायिक प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति का यह दायित्व होगा सम्पूर्ण प्लाटिंग क्षेत्र में सडक, पेयजल, जल निकासी, पार्क, मार्ग प्रकाश तथा सीवेज की व्यवस्था करेगा एवं मुख्य सडक की चौडाई 30 फिट से कम नही होगी तथा अन्य सडको की चौड़ाई 20 फिट से कम नही होगी। नगर पंचायत से सम्पूर्ण प्लाटिंग क्षेत्र का नक्शा बिना स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण, विकास चिन्हाकंन आदि का कार्य नही किया जायेगा अन्यथा उक्त समस्त निर्माण/विकास को ध्वस्त करने का अधिकार नगर पंचायत बिशारतगंज को होगा।
5- शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा-
क्र0 सं0 भवन/भू-खण्ड का प्रकार
भू-तल प्रति वर्ग मी0 अतिरिक्त तल प्रति वर्ग मी0
1 2
3 4
रुपये- रुपये-
1 आवासीय भवन (200वर्ग मी0 तक)। 15.00 10.00
2 आवासीय भवन (200वर्ग मी0 से अधिक। 20.00 20.00
3 व्यवसायिक भवन दुकान (200वर्ग मी0 तक)। 30.00 30.00
4 व्यवसायिक भवन दुकान (200 वर्ग मी0 से अधिक)। 40.00 40.00
5 भू-खण्ड/प्लाटिंग एरिया।
40.00 40.00
6 मानचित्र स्वी—त करने का न्यूनतम शुल्क रु0 1,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम देय होगा।
7 प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।
नोट- उक्त वर्णित दरों में प्रति तीन वर्ष में दस प्रतिशत की वृद्धि लागू मानी जायेगी।
44 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 86- स्वीकृत करने की प्रक्रिया- अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी आवेदन व मानचित्र प्राप्त होने पर अवर अभियन्ता की जॉच उपरान्त नेशनल बिल्डिंग कोड एवं ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से तुलना किये जाने पर संतुष्ट हो जाने पर निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-180 का पूर्ण अनुपालन करते हुये निर्धारित शर्तों पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत करके निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
7- अन्य शर्तें-
1- नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-181 के अन्र्तगत यह स्वी—ति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
एक वर्ष से अधिक बढ़ाये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा मूल दरों 10 प्रतिषत तक अतिरिक्त शुल्क जमा कराये जाने पर स्वीकृति अग्रिम एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
2- सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन (Ramp) स्वी—त नहीं किया जायेगा।
3- निर्माण कार्य मुख्य सड़क से 1.25 मीटर छोड़कर कराना होगा।
4- धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वी—ति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।
5- 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
6- किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
7- किसी भी भवन का अवैध निर्माण या परिवर्तन किये जाने पर निर्माण कार्य को रोकने के उपरान्त निर्मित भवन को नगर पंचायत द्वारा गिरा देने पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-185 व 186 में निर्धारित की गयी है। प्रक्रिया का पालन किया जाये।
8- भवन का पिलिन्ध (Chair) भवन के सामने की सड़क से अधिकतम 0.750 मीटर ऊँचा रखा जायेगा।
9- बहुमंजिला/व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी के प्रावधान करने का दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था का होगा।
शास्ति
उत्तर प्रदेष, नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2, 1916) की धारा-299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बिशारतगंज, जनपद-बरेली यह निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय/मजिस्टे्रट के समक्ष पंचायत द्वारा चालान प्रस्तुत किये जाने पर 10,000/- रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि उल्लंघन निरन्तर किया जायेगा तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थ-दण्ड प्रतिदिन किया जायेगा।
मो0 ताज, अध्यक्ष, नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 45उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ
विज्ञप्ति
31 दिसम्बर 2025 ई0
संख्या ः S.M.F./2025/10533-यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित चिकित्सकों को उत्तर प्रदेश
स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नियम-3 कि भाग 9-10 एवं 11-12 के अन्तर्गत रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति के लिये 3 वर्ष की
अवधि के लिये दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है-
1. डा0 सूर्य कान्त, नियम-3 के भाग-9 के अन्तर्गत।
49, जगत नरायण रोड, मेडिकल कालेज चौराहा के पास, लखनऊ।
2. डा0 चन्द्र मणि सिंह,
नियम-3 के भाग-10 के अन्तर्गत।
निदेशक कार्यालय, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।
3. डा0 सौरभ श्रीवास्तव,
नियम-3 के भाग-11 के अन्तर्गत।
सी0 आर0-402, एल्डिको ग्रीन, मेडास सेक्टर पी-1, ग्रेटर नोयडा।
4. डा0 सीमा यादव,
नियम-3 के भाग-12 के अन्तर्गत।
18/492 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
डा0 अनुराग श्रीवास्तव, निर्वाचन अधिकारी/सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम अनारकली पत्नी इकपाल सिंह है जो मेरे सही नाम गुड्डन पत्नी सभा नारायण है जो मेरे परिवार
निर्वाचन कार्ड , बैंक पासबुक, मेरे पति के सम्बन्धित रजिस्टर, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, तथा
अभिलेखों तथा उपजिलाधिकारी जॉच आख्या में अंकित है, उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या में अंकित है। मेरे
त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6053 8469 2363 में मेरा आधार कार्ड सं0-9315 8661 4959 में मेंरा नाम मालती
नाम अनीता सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है।
अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे
भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनारकली पत्नी इकपाल सही नाम गुड्डन पत्नी सभा नारायण के नाम से जाना व
सिंह नाम से जाना व पहचाना जाये।
पहचाना जाये।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
द्वारा पूर्ण की गई है।
अनारकली पत्नी इकपाल सिंह, गुड्डन पत्नी सभा नारायण,
निवासी- मं0नं0 103, हिमसिटी पार्ट-1, निवासी-कुल्लूखेड़ा तह0 अतर्रा जिला बांदा।
गणेशपुर रहमानपुर चिनहट, जनपद लखनऊ।
46 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8कार्ड सं0-4159 5164 6007 में मेरा नाम मो आरिफ सूचना
अन्सारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
मेरा सही नाम आमिल अन्सारी पुत्र मो0 आरिफ अन्सारी पुत्र का सही नाम जियांशु उपाध्याय पुत्र निलेश कुमार
के नाम से जाना व पहचाना जाये।
उपाध्याय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।
त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6845 4549 6707
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
में उसका नाम जिग्नेश उपाध्याय अंकित हो गया है। जो के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम
द्वारा पूर्ण की गई है।
जियांशु उपाध्याय पुत्र निलेश कुमार उपाध्याय के नाम से
आमिल अन्सारी पुत्र मोहम्मद आरिफ अन्सारी, जाना व पहचाना जाये।
निवासी-79, संत रविदास नगर, प्राइमरी स्कूल, एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
खमरिया, औराई, खमरिया नं0-2, के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
जनपद भदोही, उ0प्र0।
द्वारा पूर्ण की गई है।
निलेश कुमार उपाध्याय,
ग्राम बैरा खास पो0 लक्ष्मणपट्टी,
सूचना
जिला-भदोही।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
पुत्र का सही नाम आर्यसोमयजुला शास्वत कुमार पुत्र ए0
नरेश कुमार है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में सूचना
अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5580
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
1347 1100 में उसका नाम ए0 शास्वत कुमार अंकित हो पुत्र का सही नाम अविरल दिवाकर मिश्रा पुत्र श्री अनिल
गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है,
सही नाम आर्यसोमयजुला शास्वत कुमार के नाम से जाना त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8147 5236 4116
व पहचाना जाये।
में उसका नाम सबल अंकित हो गया है जो कि गलत है।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अविरल दिवाकर
मिश्रा पुत्र अनिल कुमार मिश्रा के नाम से जाना व के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
पहचाना जाये।
द्वारा पूर्ण की गई है।
अनिल कुमार मिश्रा, पुत्र दिवाकर मिश्रा,
ए0 नरेश कुमार पुत्र ए0 प्रसाद राव ,
निवासी-मोहल्ला काशीपुर कस्बा रूदौली,
निवासी- बारा थर्मल पावर प्लांट एप-11/3,
थाना व तहसील रूदौली,
प्रयाग विहार, लोहगरा, प्रयागराज।
जनपद अयोध्या, उ0प्र0।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुज पांडेय पुत्र राम अजोर पांंडेय है जो कि
सही नाम आमिल अन्सारी पुत्र मो0 आरिफ अन्सारी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार
कार्ड सं0-6155 9580 1476 में मेरा नाम सूरज पांडेय कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधारभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 47 अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
सही नाम अनुज पांडेय के नाम से जाना व पहचाना के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
जाये।
द्वारा पूर्ण की गई है।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
वागेश कुमार पुत्र अंकित कुमार, के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
निवासी- N-391 केशवपुरम आवास विकास-1, द्वारा पूर्ण की गई है।
कल्यानपुर कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
अनुज पांडेय,
निवासी- चौबाराडीह न्यायिकपुर होलागढ़,
सोरांव, प्रयागराज, उ0प्र0।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
पुत्र का सही नाम हर्षित त्रिपाठी पुत्र जितेन्द्र कुमार सूचना
त्रिपाठी है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2734 1190 2043 सही नाम पृथ्वी राज सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह है जो कि,
में उसका नाम गोपाल त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे
गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षित आधार कार्ड सं0-8386 4740 5417 में पृथु राज सिंह हो
त्रिपाठी पुत्र जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम पृथ्वी
पहचाना जाये।
राज सिंह (Prithvi Raj Singh) पुत्र ज्ञान सिंह के नाम से
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जाना व पहचाना जाये।
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक
द्वारा पूर्ण की गई है।
औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र विनोद प्रसाद त्रिपाठी, पृथ्वी राज सिंह,
निवासी- 14, पशुपति नगर, नौबस्ता, निवासी-227C सेनानी विहार तेलीबाग,
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
लखनऊ।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
पुत्री का सही नाम समृष्टि शुक्ला (Samrishti Shukla) सही नाम वागेश कुमार (VAGESH KUMAR) पुत्र
पुत्री आशीष शुक्ला है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित
अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8170 है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8770 6717 1217 में
9732 1116 में उसका नाम शुभ्रा शुक्ला अंकित हो गया है मेरा नाम वागीश कुमार (VAGISH KUMAR) अंकित हो
जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम
नाम समृष्टि शुक्ला (Samrishti Shukla) पुत्री आशीष वागेश कुमार (VAGESH KUMAR) पुत्र अंकित कुमार
शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।
के नाम से जाना व पहचाना जाये।
7 ट48 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8 एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
सूचना
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा द्वारा पूर्ण की गई है।
सही नाम लीलावती पत्नी लाल जी है जो कि मेरे खतौनी आशीष शुक्ला, पुत्र रामकुमार,
निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी निवासी-अर्जुनपुरवा शहर लखीमपुर,
द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड जनपद- लखीमपुर खीरी, उ0प्र0।
सं0-4664 0017 2367 में मेरा नाम जिलेबा पत्नी लालजी
अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे
सूचना
सही नाम लीलावती पत्नी लालजी के नाम से जाना व
पहचाना जाये।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
लीलावती पत्नी लालजी, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम (Davendra Singh) पुत्र सकटे लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7342 3345 1030 में मेरा नाम Devendar Singh अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम (Davendra Singh) पुत्र सकटे लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।
ग्राम-बसवार पोस्ट-परतावल,
तहसील-सदर जनपद महराजगंज।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
Davendra Singh पुत्र सकटे लाल,
सूचना
नि0 Akhai ka nagala,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे गोसरपुर फर्रूखाबाद, उ0प्र0।
पुत्र का सही नाम आदित्य प्रताप सिंह राठौर (Aditya
Pratap Singh Rathore) पुत्र चन्द्र भान सिंह है। जो कि
उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के सूचना
आधार कार्ड सं0-2458 0220 7827 में उसका नाम
आदित्य अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में
मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य प्रताप सिंह राठौर
(Aditya Pratap Singh Rathore) पुत्र चन्द्र भान सिंह के
नाम से जाना व पहचाना जाये।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम माही पुत्री राकेश कुमार मौर्य है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4166 1183 0785 में उसका नाम लक्ष्मी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही पुत्री राकेश कुमार मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
चन्द्रभान सिंह, पुत्र मोहर सिंह राठौर, राकेश कुमार मौर्य, पुत्र मुन्ना लाल मौर्य,
नि0- माता का मंदिर, बिजौली बाह, नि0-राजपुर पो0 भुवा पठखौली,
आगरा, उ0प्र0।
तहसील लम्बुआ, जिला सुल्तानपुर, उ0प्र0।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 49सं0-9949 9839 2718 में मेरा नाम प्रिंस कुमार हो गया सूचना
है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम समीर
वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना
जाये।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
समीर वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम चारूल राठौर (Charul Rathore) पुत्री चन्द्र भान सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8357 7435 0882 में उसका नाम चारू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम चारूल राठौर (Charul Rathore) पुत्री चन्द्र भान सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।
पता-ग्राम मतुका पो0 रामडीह थाना कपसेठी,
जनपद वाराणसी।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
NOTICE
चन्द्रभान सिंह, पुत्र मोहर सिंह राठौर,
नि0- माता का मंदिर, बिजौली बाह,
This is to inform the general public that my
आगरा, उ0प्र0।
son's correct name is Sarthak Singh, son of Kuldeep
Kumar Singh, as mentioned in his educational
records. Due to an error, my son's name has been
listed as Kuldeep Kumar Singh on his Aadhaar Card सूचना
Number 6550 5388 2560 which is incorrect. In the
future, my son should be known and recognized by
his correct name. Sarthak Singh, son of Kuldeep
kumar Singh. It is hereby certified that all legal
formalities in relation to the above have been
completed by me personally.
Kuldeep kumar Singh,
Son of Jayshree Prasad, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अरूण कुमार पुत्र धन कुमार है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6339 6985 2059 में मेरा नाम नन्द लाल राम (Nand Lal Ram) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरूण कुमार (Arun Kumar) पुत्र धन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।
Village Khajigirpur, Post Ahraura,
Tehsil Chunar, District Mirzapur,
Uttar Pradesh.
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
अरूण कुमार पुत्र धन कुमार,
नि0- ग्राम व पोस्ट बसन्तपुर,
सूचना
जिला बलिया उ0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम हरिजन पवनकुमार राधेय श्याम पुत्र राधेय श्याम
है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र सूचना
के आधार कार्ड सं0-9191 8189 6827 में मेरा नाम
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हरिजन पवनकुमार राधे श्याम हो गया है जो कि गलत
सही नाम समीर वर्मा पुत्र देव कुमार वर्मा है। जो मेरे है। भविष्य में मेरा सही नाम हरिजन पवनकुमार राधेय
शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड श्याम पुत्र राधेय श्याम के नाम से जाना व पहचाना जाये।
50 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
द्वारा पूर्ण की गई है।
हरिजन पवनकुमार राधेय श्याम,
सुभम कुमार श्रीवास्तव,
पुत्र राधेय श्याम
निवासी-ग्राम मेहदिया, पोस्ट-पडरी,
पता-ग्राम व पोस्ट बरामदपुर जरियारी,,
मुस्तर्का पट्टी, प्रतापगढ़, उ0प्र0।
जिला अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्र का सही नाम अंशुमान तिवारी पुत्र पवन कुमार तिवारी
है । जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।
पुत्री का सही नाम नारायणी शर्मा पुत्री राहुल शर्मा है जो
त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6994 1408 5481 कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी
में उसका नाम अभिक त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि पुत्री के आधार कार्ड सं0-7947 1076 4963 में उसका
गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंशुमान नाम सिया शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है।
तिवारी पुत्र पवन कुमार तिवारी के नाम से जाना व
भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नारायणी शर्मा
पहचाना जाये।
पुत्री राहुल शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
द्वारा पूर्ण की गई है।
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
पवन कुमार तिवारी, द्वारा पूर्ण की गई है।
पुत्र स्व0 राज करन तिवारी, राहुल शर्मा,
पता-मं0 नं0 202/208, तुलाराम बाग, नि0-गुड़हट्टी बाजार मुकेरी बाजार,
पो0आ0 दारागंज तहसील-सदर, तहसील-सदर थाना कोतवाली,
जनपद-प्रयागराज।
कटरा जिला-मिर्जापुर, उ0प्र0।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
पुत्री का सही नाम प्रतिभा पटेल (PRATIBHA PATEL) सही नाम सुभम कुमार श्रीवास्तव पुत्र गिरजा शंकर है जो
पुत्री अगम लाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में
कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9688
आधार कार्ड सं0-4583 9389 9564 में मेरा नाम अमित 9279 2754 मेें उसका नाम आस्था सिंह (ASTHA
SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में
मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रतिभा पटेल मुझे मेरे सही नाम सुभम कुमार श्रीवास्तव पुत्र गिरजा
(PRATIBHA PATEL) पुत्री अगम लाल (AGAM शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।
LAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 51एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
सूचना
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
अगम लाल,
निवासी- डाँडो, करछना, खॉई,
पोस्ट-खॉई प्रयागराज, उ0प्र0।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रियांशी जायसवाल पुत्री दीपक कुमार जायसवाल जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या- 3152 0797 1514 में उसका नाम प्रियांशी जयसवाल पुत्री दीपक जयसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसने सही नाम प्रियांशी जायसवाल पुत्री दीपक कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
पुत्री का सही नाम साहिस्ता पुत्री मोहम्मद गुलाब है जो
कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्री
एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध मैं समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
के आधार कार्ड सं0- 5108 2018 9203 में उसका नाम
दीपक कुमार जायसवाल तसमिया खान अंकित हो गया है जो कि गलत है।
पता - नवाबगंज अटरामपुर, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साहिस्ता पुत्री
प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
मोहम्मद गुलाब के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा
सूचना
पूर्ण की गयी है।
ग्ुड़िया पत्नी मोहम्मद गुलाब,
निवासिनी- हाशिमपुर पाण्डेयपुर,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिताबुद्दीन पुत्र मो. याकूब है जो मेरे बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल, वोटर कार्ड, पैन कार्ड व उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2148 1574 2946 में मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिताबुद्दीन पुत्र मो. याकूब के नाम से जाना व पहचाना जाय।
पुत्री के जन्म-प्रमाण पत्र में उसका नाम श्रेया सिंह है।
उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में उसका नाम
जीती जानवी सिंह अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी
एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।
पुत्री का ही है। भविष्य में मेरी पुत्री को श्रेया सिंह पुत्री
सिताबुद्दीन पुत्र मो0 याकूब, निशांत कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।
नि0- ग्राम सराय रतऊ पो0 मेढ़ौली, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
मेढ़ौली कला प्रतापगढ़, उ0प्र0।
के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा
पूर्ण की गयी है।
निशान्त कुमार सिंह,
सूचना
पुत्र श्री सुरेश प्रकाश सिंह,
निवासी-पी-91 नेहरू इनक्लेब,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उज्जवल उपाध्याय पुत्र आलोक गोमती नगर लखनऊ।
52 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
रविन्द्र कुमार,
नि0-पट्टी रूपधर ओरिल अम्बरी, उपाध्याय है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड स० 8181 8790 6203 में उसका नाम चन्द्र प्रकाश उपाध्याय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उज्जवल उपाध्याय पुत्र आलोक उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाय।
आजमगढ़, उ0प्र0।
एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
सूचना
आलोक उपाध्याय पुत्र कृष्ण दत्त,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नि0-ग्राम रैकल पोस्ट कन्हईपुर,
सही नाम जूली मिश्रा पुत्री देवमणि मिश्रा है जो कि मेरे कुबारी पातेहरा मिर्जापुर, उ0प्र0।
शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड
सं0-8781 0068 2170 में मेरा नाम रीना देवी अंकित हो
गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सूचना
जूली मिश्रा पुत्री देवमणि मिश्रा के नाम से जाना व
पहचाना जाये।
एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
द्वारा पूर्ण की गई है।
जूली मिश्रा पुत्री देवमणि मिश्रा,
पता- बोमापुर, पोस्ट सिकंदरा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रोहित पासवान (ROHIT PASWAN) पुत्र राजेश पासवान है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3065 3871 2500 में मेरा नाम रोहिता पासवान (ROHITA PASWAN) अंकित हो गया है, जो गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रोहित पासवान (ROHIT PASWAN) पुत्र राजेश पासवान के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सिकंदर, सिकंदरा, प्रयागराज उ0प्र0।
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
सूचना
रोहित पासवान, पुत्र राजेश पासवान,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नि0-ग्राम-धनौली रामपुर दोहरीघाट,
पुत्र का सही नाम (AKSHIT PATEL) पुत्र अमरेश जनपद-मऊ।
कुमार पटेल है। जो कि उसके शैखिक अभिलेख में
अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6461
6873 9064 में उसका नाम (MAYANNK) अंकित हो सूचना
गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके
सही नाम (AKSHIT PATEL) पुत्र अमरेश कुमार पटेल
के नाम से जाना व पहचाना जाये।
अमरेश कुमार पटेल, पुत्र सियाराम सिंह,
निवासी-ग्राम मानिकपुर पो0 अहरौरा,
जिला मीरजापुर, उ0प्र0।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पावनी पुत्री रविन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-2043 5416 0239 में उसका नाम अब्ज रवि अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पावनी पुत्री रविन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 53है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सूचना
पुत्री के आधार कार्ड सं० 8996 7832 2754 में उसका सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
नाम अलीसा खान अंकित हो गया है, जो कि गलत है।
सही नाम कुमारी प्रतिभा पुत्री श्री रबीन्द्र नाथ राय है जो
भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अलीज़ा ख़ान मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। विवाह उपरान्त मैने
पुत्री आशीफ अली खान के नाम से जाना व पहचाना अपना नाम कुमारी प्रतिभा से बदलकर प्रतिभा राय रख
जाय।
लिया है। भविष्य में मुझे प्रतिभा राय पुत्री श्री रबीन्द्र नाथ
एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के राय पत्नी श्री अखिलेश कुमार राय के नाम से जाना व
संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण पहचाना जाये।
की गईं हैं।
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त
आशीफ खान, के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा
एस 19/61, वारूनापुल, कैंट, पूर्ण की गई है।
वाराणसी,उत्तर प्रदेश।
प्रतिभा राय पत्नी श्री अखिलेश कुमार राय,
निवासी- ग्राम एवं पो0 शेरपुर कलाँ,
तहसील मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर उ0 प्र0।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम विवेक कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार है। जो सूचना
मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख मे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
अंकित है। त्रुटिवश एल.आई.सी. पॉलिसी सं० 233580091 पुत्री का नाम सिद्धांगना भारद्वाज पुत्री आशीष शर्मा है जो
मे मेरा नाम नितिन अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू उसके शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड में अंकित है। मेरी
नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विवेक कुमार पुत्र पुत्री का स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण अपने
स्व० विनोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।
ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम सिद्धांगना भारद्वाज
एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से बदल कर सिद्धांगना शर्मा रख लिया है। भविष्य में मेरी
उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं पुत्री को सिद्धांगना शर्मा पुत्री आशीष शर्मा के नाम से
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
जाना व पहचाना जाये।
विवेक कुमार पुत्र स्व0 विनोद कुमार, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि
निवासी-नीबी रायबरेली उ0प्र0।
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।
आशीष शर्मा, पुत्र स्व0 राधेश्याम शर्मा,
सूचना
निवासी-11/359, विजय सदन,
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विकास नगर, लखनऊ।
सही नाम गुलाब पुत्र दरिया है। जो मेरे निर्वाचन कार्ड
एवं खतौनी में अंकित है एवं उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट
साथ में संलग्न है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0-8725 8748 सूचना
1200 में मेरा नाम राम स्वरूप अंकित हो गया है जो कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुलाब पुत्री का सही नाम अलीज़ा ख़ान पुत्री आशीफ अली ख़ान
पुत्र दरिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।
54 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए मेरे द्वारा पूर्ण के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए मेरे द्वारा पूर्ण
की गयी है
की गयी है
क्षमा यादव
गुलाब पुत्र दरिया,
निवासी- ग्राम घोरी, पोस्ट सिरसी, निवासी- 117/522 काली मठिया काकादेव,
तहसील मड़िहान जिला मीरजापुर, उ०प्र।
नवीन नगर कानपुर नगर।
सूचना
सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
पुत्री का सही नाम जेसिका सिंह यादव पुत्री प्रदीप कुमार
यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।
त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या- 9330 7700
3621 में उसका नाम जयना ज्योति यादव अंकित हो गया
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अराध्या सिंह पुत्री गोपाल सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-5156 9698 5551 में उसका नाम अनन्या सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अराध्या सिंह, पुत्री गोपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।
है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही
नाम जेसिका सिंह यादव (JESSICA SINGH YADAV)
पुत्री प्रदीप कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना
एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं एवं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
जाय ।
गोपाल सिंह,
पता- पतेर, पटेरे, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं एवं मेरे द्वारा
पूर्ण की गयी है।
सूचना
प्रदीप कुमार यादव
मकान नं. 1283, खैराबाद, शास्त्रीनगर,
सुलतानपुर (उ.प्र.)।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मानिका देवी (Manika Devi) पत्नी स्व० राजबली है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेख, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0- 6628 9876 5929 में मेरा नाम मंजू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मानिका देवी (Manika Devi) पत्नी स्व० राजबली के नाम से जाना व पहचाना जाय।
सही नाम क्षमा यादव (KSHAMA YADAV) पुत्री
घनश्याम सिंह है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित
है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 7968 9562 6871 मे
एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
मेरा नाम छमा कुमारी अंकित हो गया है। जो कि गलत
मानिका देवी पत्नी स्व0 राजबली, है। भविष्य मे मुझे मेरे सही नाम क्षमा यादव पुत्री
पता- ग्राम-निफरा, नंदिनी, परगना कंतित,
घनश्याम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।
तहसील-सदर, जिला मिर्जापुर, उ0प्र0।
भाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 55सूचना
कि भागीदार डीड दिनांक- 09 जून, 2016 के
अनुसार फर्म के पूर्व भागीदार श्री उपेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र
श्री हरीश चन्द्र द्वितीय पक्ष एवं श्रीमती गीता अग्रवाल
पत्नी श्री उपेन्द्र कुमार गर्ग चतुर्थ पक्ष निवासीगण-54 बी,
गीता एन्कलेव, बैंक कॉलोनी, मथुरा अपनी स्वेच्छा से उक्त
फर्म से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री सुरेश चन्द्र
कौशिक व श्रीमती ममता कौशिक ही भागीदार रह गये है।
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यदुनाथ सिंह पुत्र भगवानदीन है जो मेरे, बैंक पासबुक, खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल, बिजली बिल व उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7884 6620 8427 में मेरा नाम ताहर अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम यदुनाथ सिंह पुत्र भगवानदीन के नाम से जाना व पहचाना जाय।
एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।
यदुनाथ सिंह, पुत्र भगवानदीन,
निवासी- रमपुरवा पो0 चौडिया थाना कमालपुर,
तहसील सिधौली जिला सीतापुर, उ0प्र0।
सुरेश चन्द कौशिक,
भागीदार
मे० सर्वश्री कम्बाइन्ड एण्टरप्राईजेज,
पता - के. एम. 141/4, मथुरा दिल्ली बाईपास,
रोड, —ष्णा नगर, मथुरा, उ०प्र।
सूचना
सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म
मे० श्री गोपाल जी ट्रेडर्स, अशोक वाटिका कॉलोनी,
सूचना
बिजली घर रोड, सादाबाद, हाथरस-281306 में परिवर्तन
की सूचना इस प्रकार हैं -
यह कि दिनांक-13 सितम्बर, 2018 से संजीव
कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल दास अग्रवाल निवासी-
शिव मार्केट डाकखाना रोड सादाबाद, हाथरस को नये
भागीदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया गया
है। अब फर्म में श्री योगेश कुमार अग्रवाल, श्री विपुल
कुमार अग्रवाल तथा श्री संजीव कुमार अग्रवाल भागीदार
है।
एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स KARM INTERNATIONAL, ई-1938, राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ के विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ। फर्म में 02 साझेदार श्री सुमित कपूर एवं श्रीमती नीलू कपूर साझेदार थे जिसमें एक साझेदार श्री सुमित कपूर का निधन दिनांक 26-09-2025 हो गया है तथा उनके स्थान पर नये साझेदार इसी दिनांक 26-09-2025 से फर्म की साझेदारी में श्री रोहित कपूर नये शामिल हो गये है। नई साझेदारी विलेख दिनांक 27-09-2025 को लिखी गई वर्तमान श्रीमती नीलू कपूर एवं श्री रोहित कपूर फर्म में साझेदार है।
श्रीमती नीलू कपूर,
साझेदार,
KARM INTERNATIONAL, ई-1938,
राजाजीपुरम, जिला-लखनऊ।
योगेश कुमार अग्रवाल,
भागीदार,
मे० श्री गोपाल जी ट्रेडर्स,
अशोक वाटिका कॉलोनी, बिजली घर रोड,
सादाबाद, हाथरस।
सूचना
सूचना
सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म
मे० सर्वश्री कम्बाइन्ड एण्टरप्राईजेज, पता- के. एम.
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में कहीं पर मेरा नाम राम 141/4, मथुरा दिल्ली बाईपास रोड, —ष्णा नगर, मथुरा
उजागिर पान्डेय (RAM UJAGIR PANDEY) पुत्र उ०प्र० में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं -
8 ट56 उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) [ भाग 8 भगौती पान्डेय तथा कहीं पर राम उगागर पान्डेय (RAM अंकित है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-5174 5745
UGAGAR PANDEY) अंकित हो गया है। इसी प्रकार 7847 में उसका नाम श्रेयांश पाल (SHREYANSH PAL)
मेरी सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को
पर उर्वशी देवी (URVASHI DEVI) तथा कहीं पर उसके सही नाम श्रेयस पाल (SHREYAS PAL) पुत्र
उर्विसा देवी (URVISA DEVI) अंकित हो गया है। नीरज कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।
जबकि मेरा तथा मेरी पत्नी का सही नाम क्रमशः राम
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के उजागिर पान्डेय (RAM UJAGIR PANDEY) पत्नी का
संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण नाम उर्वशी देवी (URVASHI DEVI) है।
की गयी हैं।
एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि
नीरज कुमार पाल, उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
पुत्र स्व0 प्रभु दयाल पाल, मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
पता- सी-175 राजाजीपुरम, लखनऊ।
राम उजागिर पान्डेय पुत्र भगौती पान्डेय,
पता- 126, भारी डीहा, मजगवां, खजवा, कटेहरी,
अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश।
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
पुत्री का सही नाम इप्सिता पुत्री महेन्द्र कुमार जायसवाल सूचना
है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखो अंकित है। त्रुटिवश मेरी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
पुत्री के आधार कार्ड सं0- 2061 6006 0866 में उसका पुत्री का सही नाम वंशिका पाण्डेय (Vanshika Pandey)
नाम मिष्ठी जायसवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत पुत्री पवन पाण्डेय है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में
है। भविष्य मे मेरीे पुत्री को उसके सही नाम ही इप्सिता अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 5998
जायसवाल पुत्री महेन्द्र कुमार जायसवाल के नाम हो 7301 0097 में उसका नाम परी पाण्डेय अंकित हो गया है
जाना पहचाना जाय।
जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही
नाम वंशिका पाण्डेय (Vanshika Pandey) पुत्री पवन
एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय ।
उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताये स्वंय
एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा पूर्ण की गयी ।
उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
महेन्द्र कुमार जायसवाल, मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।
पुत्र ईश्वर चन्द्र जायसवाल,
पवन पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय
नि0 मं0 नं0-31/29 घुमनी बाजार,
निवासी- आशापुर सारनाथ, वाराणसी, उ०प्र०।
कानपुर नगर उ0प्र0।
सूचना
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
पुत्र का सही नाम श्रेयस पाल (SHREYAS PAL) पुत्र
सही नाम शिवांशी सिंह पुत्री धीरेन्द्र सिंह है जो मेरे नीरज कुमार पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेखभाग 8 ] उार प्रदेश गजट, 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक संवत्) 57 में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल०आई०सी० पॉलिसी सं0
NOTICE
231266628 में मेरा नाम मनु सिह अंकित हो गया है जो
कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवांशी सिंह
पुत्री धीरेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त
के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे
This is to inform the general Public that my daughter's name is recorded as SAMBHVI in all her education records and certificates but due to an error, her Aadhar Card shows the name JANVI RAJPUT instead of SAMBHVI in her Aadhar Card Number-986289918877. The name on her Aadhar Card be corrected to her real name, SAMBHVI and that my daughter be known by the name SAMBHVI-
द्वारा पूर्ण की गयी है।
This is to certify that all legal formalities in
this regards have been completed by me.
शिवांशी सिंह, पुत्री धीरेन्द्र सिंह,
Virendra Singh S/o Rameshbabu, निवासिनी- 465 के0डी0ए0 कालोनी,
Resident of - Village- Sujanpur, देहली सुजानपुर, कानपुर नगर।
Post-Naugaon, Police Station Mainpuri,
Tehsil Mainpuri, District-Mainpuri.
पी0एस0यू0पी0-41 हिन्दी गजट-भाग 8-2026 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।