सहकारिता विभाग
———
अधिसूचना
30 जून 08
, 2 2॰ सभी नव पदस्थापित पदाधिकारियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 6(1) के तहत प्रभार-ग्रहण की तिथि से निबंधक, सहयोग समितियाँ के सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है।3॰ बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6(2) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर पदस्थापित उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा- 11, 26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सभी धाराओं की तथा बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 की एत्त सम्बंधी नियमों के अधीन निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रभार-ग्रहण की तिथि से अपने कार्यक्षेत्र के अधीन प्रयोग करने हेतु प्रदान करते हैं।संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉं,बिहार, पटना इन शक्तियों का प्रयोग वर्णित अधिनियम की धारा -48 (2) के अंतर्गत निबंधक, सहयोग समिकतियॉं द्वारा अंतरित विवादों के निबटारे के लिए ही किया गया जा सकेगा।
4॰ बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 6(2) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जिला सहकारिता पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर को उक्त अधिनियम की धारा-11,14(10), 26,41, 44(5), 48 (6 एवं 8) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 37,38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियॉं की शक्तियाँ प्रभार-ग्रहण की तिथि से प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग अपने कार्यक्षेत्र के अधीन जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक छोड़कर सभी प्रकार की प्राथमिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों के संदर्भ में किया जायेगा।
5॰ बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा- 6(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉं, भागलपुर अंचल, भागलपुर को अधिनियम की धारा- 12,14 (उप धारा-10 को छोड़कर), 20,25,35,36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में और धारा-34, 48 (उप धारा 6 एवं 8 छोड़कर), 50,52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियॉं की शक्तियों के साथ बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के एतत् सम्बंधी निबंधक, सहयोग समितियॉं की शक्तियॉं प्रभार-ग्रहण की तिथि से प्रदान करते हैं,जिसका प्रयोग कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, प्रमोद कुमार पाण्डेय, सरकार के उप-सचिव।
————