सहकारिता विभाग
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अधिसूचना
14 जुलाई 2008
संख्या 1/रा॰स्था॰ (3) वै॰-07/2008 - 2925—श्री भरत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी श्री भरत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी संख्या 1/रा॰स्था॰ (3) वै॰-07/2008 - 2925 के अवकाष से लौटकर प्रभार ग्रहण की तिथि तक श्री कन्हैया लाल, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा के अवकाष से लौटकर प्रभार ग्रहण की तिथि तक श्री कन्हैया लाल, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा के अवकाष से लौटकर प्रभार ग्रहण की तिथि तक श्री कन्हैया लाल, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा बंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी अंचल, प्रमण्डल, दरभंगा को जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी एवं सहायक नि प्रमण्डल, दरभंगा को जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी अंचल, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार, प्रभार ग्रहण की तिथि से दिया जाता है। मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार, प्रभार ग्रहण की तिथि से दिया जाता है।
बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6 (2) के तहत प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6 (2) के तहत प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए 2. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6 (2) के तहत प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को उक्त अधि नियम की धारा-11, 14 (10), 26, 41, 44 बिहार के राज्यपाल जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को उक्त अधिनियम की धारा-11, 14 (10), 26, 41, 44 (5), 48 (6 एवं 8) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 (5), 48 (6 एवं 8) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 (5), 48 (6 एवं 8) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। 3. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-6 ( 2) के तहत प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-6 (2) के तहत प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी अंचल, मधुबनी को उक्त अधिनियम की धारा-12, बिहार के राज्यपाल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी अंचल, मधुबनी को उक्त अधिनियम की धारा-12, बिहार के राज्यपाल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधुबनी अंचल, मधुबनी को उक्त अधिनियम की धारा-12, 14 (उप धारा-10 को छोड़कर), 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में 14 (उप धारा-10 को छोड़कर), 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में 14 (उप धारा-10 को छोड़कर), 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में ाारा-34, 48 (उप धारा-6 एवं 8 को छोड़कर), 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली ाारा-34, 48 (उप धारा-6 एवं 8 को छोड़कर), 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली और धारा-34, 48 (उप धारा-6 एवं 8 को छोड़कर), 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियों के साथ बिहार सहकारी सोसाइटी सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियों के साथ बिहार सहकारी सोसाइटी सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियों के साथ बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 का एतत् संबंधी निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। नियमावली, 1959 का एतत् संबंधी निबंधक, सहयोग समितिय
प्रदा शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त प्रभार ग्रहण तिथि से अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकेगा। प्रदा शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त प्रभार ग्रहण तिथि से अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकेगा। 4. प्रदा शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त प्रभार ग्रहण तिथि से अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किया जा सकेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से
राज्यपाल के आदेष से,
प्रमोद कुमार पाण्डेय, प्रमोद कुमार पाण्डेय, सरकार के उप-सचिव।
सचिव।
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