सहकारिता विभाग
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अधिसूचना
21 अगस्त 2008
सं॰6/पणन(स) 130/08-3518—दि वेयर हाउसिंग कारपोरेषन ऐक्ट 1962 की धारा 20(2) के प्रावधान दि वेयर हाउसिंग कारपोरेषन ऐक्ट 1962 की धारा 20(2) के प्रावधान सं॰6/पणन(स) 130/08-3518 एवं भारत के असाधारण राजपत्र (भाग ।।-खण्ड ।) दिनांक 29॰08॰2001 में विधि, न्याय एवं कम्पनी मामलों के एवं भारत के असाधारण राजपत्र (भाग ।।-खण्ड ।) दिनांक 29॰08॰2001 में विधि, न्याय एवं कम्पनी मामलों के एवं भारत के असाधारण राजपत्र (भाग ।।-खण्ड ।) दिनांक 29॰08॰2001 में विधि, न्याय एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय (विधान मंडल विभाग) द्वारा प्रकाषित दि वेयर हाउसिंग कारपोर ेषन (संषोधन) ऐक्ट 2001 की कंडिका मंत्रालय (विधान मंडल विभाग) द्वारा प्रकाषित दि वेयर हाउसिंग कारपोरेषन (संषोधन) ऐक्ट 2001 की कंडिका 3(बी) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार डा0 दिलीप कुमार जायसवाल, पूरबपाली रोड, किषनगंज को 3(बी) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार डा0 दिलीप कुमार जायसवाल, पूरबपाली रोड, किषनगंज को 3(बी) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार डा0 दिलीप कुमार जायसवाल, पूरबपाली रोड, किषनगंज को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगामी तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य भंडार निगम (मुख्यालय-मौर्यलोक, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगामी तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य भंडार निगम (मुख्यालय-मौर्यलोक, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगामी तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य भंडार निगम (मुख्यालय-मौर्यलोक, पटना) के निदेषक पर्षद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करती है।
ाक पर्षद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से,, विजय कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त
संयुक्त सचिव।
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