िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 9999 आ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)न,,,, 1930193019301930((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 40404040 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवाबुधवाबुधवाबुधवारररर,,,, ———————— 1111 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर,,,, 2008200820082008((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची
पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15)
और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम --- भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ(त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के
उपःथा(cid:18)पत Hकये जानेवाले ूवर सिमितयB के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
ूितवेदन और उ(त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एससी0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:30)जनपर रांशपित क] लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0,
अनुमित िमल चुHक है। ---
बी0एस0ई0, Hडप0-इन-एड0, एम0एस0 और
मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम,
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के
ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आHद।
---
भाग-1 ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आHद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व^ापन
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आHद। 3-5
भाग-3—भारत सरकार, प(cid:30)Tम बंगाल सरकार और
सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। --- --- भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] िनलामी संबंधी सूचनाएं --- भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन, सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं, और सवMसाधारण सूचनाएं इ`याHद।
उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और
पूरक
--- ---
िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उXरण।
---
पूरक-क
---
भागभागभागभाग----1111 िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन,,,, बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3, , , , छु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;य वै वै वै वैय(cid:18)3क सूचनाएय(cid:18)3क सूचनाएय(cid:18)3क सूचनाएय(cid:18)3क सूचनाएaaaa2 (cid:18)बहार गजट, 1 अ(तूबर 2008
सहकारिता विभाग
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अधिसूचना
28 जुलाई 2008
संख्या-सह॰ 2/ राज (स्था॰) -17/08 3150 / कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 14/प्रो॰- 105/07 का 4131 दिनांक 15॰04॰2008 के आलोक में श्री उमेष चन्द्र शर्मा (बि॰प्र॰से॰) ने संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 21॰04॰08 के पूर्वाह्न में योगदान दिया है। उनके योगदान को स्वीकार करते हुए वाह्य सेवा शर्त्तो पर प्रबन्ध निदेषक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के पद पर अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव।
————
अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुHित।
(cid:18)बहार गजट 28-571+25-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
3 (cid:18)बहार गजट, 1 अ(तूबर 2008भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।
संख्या 1/निग॰को॰ (राज॰) 57/07-3792
सहकारिता विभाग
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संकल्प
10 सितम्बर, 2008
श्री सतीष कुमार सिंह, प्रबंध निदेषक, औरंगाबाद केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि॰, औरंगाबाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 74 दिनांक 14॰01॰2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम तथा श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार, प्रमाणित आरोप संख्या 2 एवं 3 के आधार पर श्री सिंह को विभागीय संकल्प संख्या 2057 दिनांक 20॰06॰07 के द्वारा ''निन्दन'' की सजा देने का निर्णय लिया गया जिसकी प्रविष्टि उनके वर्ष 2003-04 की चारित्री में की जायेगी।
2॰ इस संकल्प आदेष पर पुनर्विचार करने हेतु श्री सिंह का अभ्यावेदन दिनांक 15॰01॰08 विभाग को प्राप्त हुआ जिसकी पुर्नसमीक्षा की गयी। पुर्नविचार अभ्यावेदन में इनका कहना है कि अवैद्य रूप से नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया है अपुति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉं, मगध प्रमंडल,गया के पत्र के आलोक में इनके द्वारा अस्थायी अग्रिम का भुगतान किया गया है। अवैद्य रूप से नियुक्त कार्मिकों के संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में इनका कहना है कि इन कार्मिकों की नियुक्ति की वैधानिकता की जाँच निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निदेषानुसार संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉं, मगध प्रमंडल, गया एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सौंपा गया था। दोनों पदाधिकारी इनसे वरीय रहने के कारण इनकी जाँच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इन पदाधिकारियों के जाँच-प्रतिवेदन के आलोक में जब इस तरह का निदेष उन्हें प्राप्त हुआ था तो बिना किसी विलम्ब के इनका अनुपालन इनके द्वारा किया गया। श्री सिंह का यह भी कहना है कि प्रबंध निदेषक के दायित्वों का इनके द्वारा सही ढंग से निर्वह्न किया गया है जो कि बैंक की आर्थिक स्थिति के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है।
श्री सिंह ने बर्खास्त किये गये कार्मिकों द्वारा अपने सेवा बर्खास्तगी एवं वेतन भुगतान से संबंधित जो याचिका माननीय उच्च न्यायालय,पटना में दायर किया गया था, उसके आदेष की प्रति संलग्न करते हुए कहा है कि इन कार्मिकों के कार्यअवधि के वेतन भुगतान को न्यायोचित ठहराते हुए, इसे निष्चित समयावधि के अन्तर्गत निष्पादित करने का आदेष दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि पुनर्विचार-अभ्यावेदन में उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के क्रम में कही गयी है।
समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने हेतु अपने स्तर से क्या कार्रवाई की गयी और निबंधक, को इस आषय का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया, इस बिन्दु पर कोई प्रकाष श्री4 (cid:18)बहार गजट, 1 अ(तूबर 2008 सिंह द्वारा नहीं डाला गया है।संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल,गया अथवा जिलाधिकारी द्वारा की जा रही कार्रवाई के आलोक में, श्री सिंह को अपने स्तर से कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं थी। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त कार्मियों को अस्थायी अग्रिम का भुगतान करने का आदेष निर्गत करने के आधार पर, इनके अग्रिम भुगतान संबंधी अनियमित कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत, श्री सिंह के पुनर्विचार संबंधी अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प संख्या- 2057 दिनांक 20॰06॰07 में निहित आदेष को यथावत रखते हुए श्री सिंह को दी गयी '' निन्दन'' की सजा को राज्य सरकार पूर्ववत रखती है जिसकी प्रविष्टि श्री सिंह की वर्ष 2003-04 की चारित्री में की जायेगी। इसके साथ ही श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है ।
आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारी को दी जाय।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
देवकान्त दिवाकर,
सरकार के उप सचिव-सह- मुख्य निगरानी पदाधिकारी
संख्या 6/गो0 34-01/2008- 3404
वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
25 जुलाई 2008
शुद्धि पत्र
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में अल्प संषोधन किया जाता है :- 1. अधिसूचना संख्या-2740 दिनांक 30.06.08 के शब्द समूह ''अन्वेषण-ब्यूरो, मुजफ्फरपुर, प्रमंडल, मुजफ्फरपुर'' के स्थान पर ''अन्वेषण-ब्यूरो, तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर'' पढ़ा जाय।
2. अधिसूचना संख्या-2758 दिनांक 30.06.08 में ''पटना पष्चिमी अंचल'' के स्थान पर ''पटना गॉधीमैदान'' पढ़ा जाय। 3. अधिसूचना संख्या-2760 दिनांक 30.06.08 में ''पटना पष्चिमी अंचल'' के स्थान पर ''पटना मध्य अंचल'' पढ़ा जाय। 4. अधिसूचना संख्या-2762 दिनांक 30.06.08 में ''पटना पष्चिमी अंचल'' के स्थान पर ''पटना मध्य अंचल'' पढ़ा जाय। 5. अधिसूचना संख्या-2830 दिनांक 30.06.08 में ''श्री मनिन्द कुमार'' के स्थान पर ''श्री मणिन्द्र कुमार'' पढ़ा जाय। 6. अधिसूचना संख्या-2834 दिनांक 30.06.08 में ''श्री राज किषोर प्रसाद'' के स्थान पर ''श्री राज किषोर साह'' पढ़ा जाय। 7. अधिसूचना संख्या-2861 दिनांक 30.06.08 में ''श्री मरकेष्वर शर्मा'' के स्थान पर ''श्री मकेष्वर शर्मा'' पढ़ा जाय। 8. अधिसूचना संख्या-2895 दिनांक 30.06.08 को विलोपित किया जाता है। 9. अधिसूचना संख्या-296 के स्थान पर ''2916'' पढ़ा जाय। 10. अधिसूचना संख्या-2920 दि0 30.06.08 में ''वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त'' के स्थान पर ''वाणिज्य-कर पदाधिकारी'' पढ़ा जाय।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, (लाल बाबू गुप्ता) सरकार के अवर सचिव, बिहार, पटना।
संख्या-6वि0पत्रा0-24-46/2005़-3691
वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
5 अगस्त 2008
विभागीय अधिसूचना संख्या-5809 दिनांक-31.12.07 को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेष के विरूद्ध अपील के लिए दिनांक-01.08.08 के प्रभाव से5 (cid:18)बहार गजट, 1 अ(तूबर 2008 श्री कामेष्वर प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-
कार्यालय का नाम
1. वणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) 2. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल 3. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 4. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 5. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 6. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 7. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 8. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 9. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ 10. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ 11. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 12. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), सारण प्रमंडल, छपरा 13. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 14. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), मगध प्रमंडल, गया 15. वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया
बिहार राज्यपाल के आदेष से,
षुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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अधीKक, सिचवालय मुिणालय,