संसदीय कार्य विभाग
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अअध्धििाससूूचचननााएएंं
29 अगस्त 2008
संख्या-सं0का0-1/सत्र-04/2007(पार्ट)-796—बिहार-राज्यपाल का दिनांक 29 अगस्त, 2008 का राज्यपाल का दिनांक 29 अगस्त, 2008 का संख्या-सं0का0-1/सत्र-04/2007(पार्ट)-
निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :- निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
भारत के संविधान के अनुच्छेद् 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त भारत के संविधान के अनुच्छेद् 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त भारत के संविधान के अनुच्छेद् 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु ए मैं, आर0 एल0 भाटिया, बिहार का राज्यपाल, इसके शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर0 एल0 भाटिया, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2008 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2008 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2008 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान परिषद् का सत्रावसान करता हूॅं। विधान परिषद् का सत्रावसान करता हूॅं।
पटना, दिनाक 29 अगस्त, 2008
आर0 एल0 भाटिया, आर0 एल0 भाटिया, राज्यपाल, बिहार। राज्यपाल, बिहार। अरूण चन्द्र सिंह, अरूण चन्द्र सिंह सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर
29 अगस्त, 2008
संख्या-सं0का0-1/सत्र-04/2007(पार्ट)-797अधिसूचना संख्या-796, दिनांक 29 अगस्त 2008 संख्या-सं0का0-1/सत्र-04/2007(पार्ट)- 29 अगस्त 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं, जो भारतीय अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं, जो भारतीय अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद् 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। संविधान के अनुच्छेद् 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। संविधान के अनुच्छेद् 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 The 29th August 2008 No.- P.A.-1/Session-04/2007(part)797—The Following order of the Governor of Bihar dated 29-08-2008 is hereby published for general information :-
In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, R. L. Bhatia, Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Council after completion of the business of the house on 30th July, 2008.
R. L. BHATIA, Patna, Dated 29 August, 2008 Governor of Bihar.
ARUN CHANDRA SINGH,
Add. Secretary to Government.