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ીર્, 22 2
जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
30 जून 2008
संख्या-11/30/विविध-8-24001/2000/1939—वित्त विभाग अधिसूचना संख्या- 3 एम-2-5 वे पू0-28/99-4685 वि (2) दिनांक 25.06.2003 के आलोक में दिनांक 18.04.2007 को 24 वर्षो की संतोषजनक सेवा पूरी करने के उपरान्त जल संसाधन विभाग के अधीन जनसंपर्क पदाधिकारी के एकांकी ( गैर संवर्गीय एकल) स्थायी पद पर वेतनमान 10,000-15,200100 रू0 विशेष वेतन में कार्यरत श्री शुभचन्द्र झा, जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को दिनांक 18.04.2007 से वेतनमान 12,000-375-16,500 रूपया 100 रू0 विशेष वेतन में द्वितीय वृत्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है ।
2. यह लाभ वित्त विभाग अधिसूचना संख्या- 3-एम-2-5 वे पू0-28/99-4685 वि (2) दिनांक 25.06.2003 के प्रभाव से देय होगा ।
3. प्रस्ताव में विभागीय सचिव एवं माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 4. उक्त प्रोन्नति में किसी भी तरह की त्रुटि पाये जाने पर प्रोन्नति की सुविधा प्रोन्नति की तिथि से ही समाप्त कर दी जायेगी और भुगतान की गई राशि की वसूली उसके वेतन/पेंशन पावनाओं से कर ली जायेगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से अशोक कुमार वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।
——— निर्वाचन विभाग ——— मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय-7, मैंगल्स रोड, बिहार, पटना- 800015 प्रभार प्रतिवेदन 22 सितम्बर 2008 संख्या 8064 अधोहस्ताक्षरी मैं, प्रभात कुमार गुप्ता, भा0व0से0 (1992) कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या :- 1/पी0-341/2007-का0-10169, दिनांक 16 सितम्बर, 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार आज दिनांक 22.09.2008 के पूर्वाह्न में स्वतः ग्रहण करता हूँ।
प्रभात कुमार गुप्ता, भारग्राही पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग
——— निर्वाचन विभाग ——— मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय-7, मैंगल्स रोड, बिहार, पटना- 800015 प्रभार परित्याग प्रतिवेदन 22 सितम्बर 2008 संख्या 8065 अधोहस्ताक्षरी मैं, प्रभात कुमार गुप्ता, भा0व0से0 (1992) कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या ः- 1/पी0-341/2007-का0-10169, दिनांक 16.09.2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार ग्रहण करने के फलस्वरूप आज दिनांक 22.09.2008 के पूर्वाह्न में अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद का परित्याग करता हूँ।
प्रभात कुमार गुप्ता, भारमुक्त पदाधिकारी3 , 22 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचनाएं 3 सितम्बर 2008
ર્શ્રી[;ત્ત્&I / E1 – 499 / 02-2281 -થ્ત્ર્ fnક્કત્ર્જ્ઞ્ ફૂqeત્ત્j] શ્રgત્ત્;ફૂ fuર્cી/ત્ત્u egત્ત્fujત્ર્ઝત્ત્ફૂ] fcgત્ત્j] જ્ઞ્સ્uત્ત્ ફૂત્ત્s fnuર્ત્તીફૂ& ૧૯-૦૫-૨૦૦૮ શ્રs fnuર્ત્તીફૂ&૦૬-૦૬-૨૦૦૮ rફૂ ફૂqક્ક ૧૯ ¼mશ્uત્ર્શ્રજા fnuત્ત્ર્sી ફૂત્ર્ mજ્ઞ્ત્ત્ftક્ષ્r રુંફૂત્ત્'ત્ત્ ફૂત્ર્ ન્ંત્ર્ર્ફૂીfr ંલ્;fDrફૂ ફૂત્ત્j.ત્ત્ત્ત્ર્sી જ્ઞ્j fcgત્ત્j શ્રsંત્ત્ ર્શ્રીfgrત્ત્ ફૂs fu;e ૨૨૭] ૨૨૮ ર્,ંી ૨૩૦ ફૂs રુશ્rxક્ષ્r nત્ર્ tત્ત્rત્ર્ gલ્ખ્
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30 जून 2008
स्ांख्या-1/ई1-101/2008 /1703 श्री शेखर नीलम कुमार, जिला अवर निबंधक, हाजीपुर, को प्रोन्नति के फलस्वरुप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1704 श्री सुरेन्द्र पाठक, जिला अवर निबंधक, बेतिया को प्रोन्नति के फलस्वरुप स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन कार्योलयों के निरी़क्षक, मगध प्रमंडल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1705 श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंह, जिला अवर निबंधक , दरभंगा, को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1706 श्री अभिमन्यु कुमार राय, जिला अवर निबंधक, मधुबनी, को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1707 श्री शैलेन्द्रनाथ सिन्हा, जिला अवर निबंधक रोहतास को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1708 श्री अशोक कुमार मौर्य, जिला अवर निबंधक, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1709 श्री गोरखलाल विश्वास, जिला अवर निबंधक, कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, प0 चम्पारण, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है। स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1710 श्री राजकृष्ण झा, जिला अवर निबंधक, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1711 श्री सच्चिदानन्द पोद्दार, जिला अवर निबंधक, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1712 श्री सुकुमार झा, जिला अवर निबंधक, खगड़िया, को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1713 मो0 कमाल अशरफ, जिला अवर निबंधक, मधेपुरा, को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1714 श्री अरुण कुमार ठाकुर, जिला अवर निबंधक, शेखपुरा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, कैमुर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1715 श्री मनोज कुमार संजय, जिला अवर निबंधक, शिवहर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, भोजपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। यह आदेश दिनांक- 01.08.2008 से प्रभावी होगा।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008 /1716 श्रीमति रीता सिन्हा, जिला अवर निबंधक , जहानाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1717 श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी, जिला अवर निबंधक, गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1718 डा0 संजय सिन्हा, अवर निबंधक, सकरा को अधिसूचना संख्या- 1827 दिनांक- 30.06.2007 को विलोपित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1719 श्री श्रीकान्तधारी सिंह, अवर निबंधक, अमौर को अपने वेतनमान में तदर्थ रुप से अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। यह आदेश दिनांक- 01.08. 2008 से प्रभावी होगा।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1720 श्री दिनेश चन्द्र प्रसाद सिन्हा, अवर निबंधक, विक्रमगंज को अपने वेतनमान में तदर्थ रुप से अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।, 22 4 स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1721 श्री अशोक कुमार ठाकुर, अवर निबंधक, जयनगर को अपने वेतनमान में तदर्थ रुप से अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1722 श्री सुशील कुमार सुमन, अवर निबंधक, पटना सिटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, जगदीशपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1723 श्री अरविन्द कुमार खॉं, अवर निबंधक, तेघड़ा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निबंधक, शेरघाटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1724 श्री सरोज कुमार सिन्हा, अवर निबंधक, केसरिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निबंधक, धमदाहा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1725 श्री प्रशान्त कुमार, अवर निबंधक, हिलसा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, महुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1726 मो0 जैनुद्दीन अंसारी, अवर निबंधक, छौड़ादानों को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, शिकारपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1727 श्री नीलेश कुमार, अवर निबंधक, दानापुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, पटना सिटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1728 श्री संजय भारतीय, अवर निबंधक, राजगीर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, सोनपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1729 श्री प्रमोद कुमार सिंह, अवर निबंधक, झंझारपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, महनार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1730 श्री सत्य नारायण चौधरी, अवर निबंधक, रोसड़ा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निवंधक, छौड़ादानों के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1731 श्री नीरज कुमार, अवर निबंधक, शेरघाटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, दानापुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
ર્નીત્ત્[;ત્ત્& ૧ક્bક્ષ્ ૧&૧૦૧ક્૨૦૦૮/1732 થ્ત્ર્ fuxe જ્ઞ્દ્યફૂત્ત્'ત્ત્ વ્ંત્ત્ક્કત્ત્] રુંj fuર્cી/ત્ત્ફૂ] egqરુત્ત્ ફૂત્ત્s ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rfjr ફૂjrs gq, રુxક્કs રુત્ત્ns'ત્ત્ rફૂ રુંj fર્uંી/ત્ત્ફૂ] fgક્કશ્રત્ત્ ફૂs જ્ઞ્n જ્ઞ્j જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1733 श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, अवर निबंधक, जगदीशपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, दाऊदनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1734 मो0 शाहबाज आलम, अवर निबंधक, दाऊदनगर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, रोसड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1735 मो0 जावेद अंसारी, अवर निबंधक, बेनीपट्टी को अधिसूचना संख्या- 1830 दिनांक- 30.06.2007 को विलोपित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, विक्रमगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1736 श्रीमती रीवा चौधरी, अवर निबंधक, सोनपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, राजगीर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1737 श्री बैजनाथ सिंह, अवर निबंधक, गोगरी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, बेनीपट्टी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1738 श्री अजय कुमार अवर निबंधक, ठाकुरगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, दलसिंहसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1739 श्री जय कुमार अवर निबंधक, दलसिंहसराय को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, एकमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1740 श्री मनीन्द्र नाथ झा अवर निबंधक, भूतही को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निबंधक, बगहा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1741 श्री उमलेश प्रसाद सिंह, अवर निबंधक, मसौढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, बारसोई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1742 श्री यशपाल, अवर निबंधक, शिकारपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, तेघड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
स्ांख्या- 1/ई 1-101/2008/1743 श्री रविन्द्रनाथ पाठक, अवर निबंधक, अरेराज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निवंधक, गोगरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।5 , 22
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
1 अक्तूबर 2008
संख्या- 6/सं0-4-01/2001-4642/(वा0 क0)- विभागीय अधिसूचना संख्या-2146 दिनांक 28.05.08 को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए, बिहार विा सेवा के श्री महेष प्रसाद मिश्र (वर्ष 2007 की औपबंधिक वरीयता क्रमांक 233), वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को वाणिज्य-कर पदाधिकारी (वेतनमान् रू0 6,500-200-10,500) के पद पर दिनांक 01.04.2001 से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव
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1 अक्तूबर 2008
संख्या- 6/सं0-4-01/2001-4643/(वा0 क0) - बिहार विा सेवा के श्री सुरेन्द्र प्रसाद (वर्ष 2007 की औपबंधिक वरीयता क्रमांक 278), सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना दक्षिणी अंचल, पटना को वाणिज्य-कर पदाधिकारी (वेतनमान् रू0 6,500-200-10,500) के पद पर दिनांक 14.05.1999 से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचनाएं 2 सितम्बर 2008
संख्या-I / E1 – 603 / 2005-2276/श्री सरयुग प्रसाद प्रभाकर, उप निबंधन महानिरीक्षक को दिनांक- 20.11.2007 से दिनांक- 13.12.2007 तक कुल 24 (चौबीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति पिताजी की बीमारी एवं मृत्यु के वैयक्तिक कारणों पर बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 230 के अंतर्गत दी जाती है :-
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एन. विजयलक्ष्मी,, निबंधन महानिरीक्षक।
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3 अक्तूबर 2008
571+
, 22 6 7 , 22कृषि विभाग ——— अधिसूचना 21 अगस्त 2008 अ0सू0 सं0-1/ए0जी0-89/2004(खंड)5960/कृ0, श्री राम सिंहासन राम, संयुक्त कृषि, निदेशक (शिक्षा), बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर कृषि निदेशक (प्रसार), के स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के वेतनादि की निकासी एवं व्ययन हेतु बिहार कोषागार संहिता के नियम 148 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।
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571+
, 22 8 9 , 22कृषि विभाग
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अधिसूचनाएं
18 जुलाई, 2008
अधिसूचना संख्या-2(गो0)सी0-7-10/2007-606/कृ0/ श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटैया (गोपालगंज), सम्प्रति अनुमंडल —षि पदाधिकारी(सामान्य), भोजपुर, आरा के विरूद्ध मिट्टी/ईटीकरण कार्यो में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से उप विकास आयुक्त, गोपालगंज के जाँच प्रतिवेदन के साथ प्रशासी विभाग को प्राप्त होने पर श्री शर्मा से स्पष्टीकरण पूछा गया।
श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का मंतव्य प्राप्त किया गया। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य एवं श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में श्री शर्मा को चेतावनी के साथ एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।
तदनुसार श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटैया(गोपालगंज), सम्प्रति अनुमंडल —षि पदाधिकारी(सामान्य), भोजपुर, आरा को चेतावनी के साथ एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।
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18 जुलाई, 2008
संख्या-2(गो0) सी0-2-07/08-614/कृ0 श्री मिलन राय उप कृषि निदेशक (सा0) दरभंगा के द्वारा दिनांक 06.02.08 को योगदान देने के उपरांत बिना किसी सूचना के लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप संयुक्त कृषि निदेशक दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया। संयुक्त कृषि निदेशक दरभंगा से प्राप्त आरोपों के लिए श्री मिलन राय उप कृषि निदेशक (सा0) दरभंगा से स्पष्टीकरण पुछा गया। श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। मामले की समीक्षोपरांत श्री राय द्वारा दिनांक 07.02.08 से दिनांक 13.04.08 तक कुल 66 दिनों की लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अवधि को सेवाटुट मानने का निर्णय लिया गया। तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री मिलन राय उप कृषि निदेशक (सा0) दरभंगा को दिनांक 07.02.08 से दिनांक 13.04.08 तक लागातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने की 66 दिनों की अवधि को सेवा टुट माना जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।, 22 10
18 जुलाई, 2008
संख्या-2(गो0) सी0-2-16/07-616/कृ0/ श्री श्री कृष्ण सिंह, तत्कालीन उप कृषि निदेशक पौधा संरक्षण, पटना, सम्प्रति सर्वेलेन्स पदाधिकारी पटना के द्वारा प्रभार नहीं सौंपने, मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र स्थित आवंटित सरकारी आवास को खाली नहीं करने के संबंध में आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर उप कृषि निदेशक पौधा संरक्षण, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। प्राप्त आरोप के लिए आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह से स्पष्टीकरण पुछा गया।
श्री सिंह (आरोपित पदाधिकारी) से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।
तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्री कृष्ण सिंह, तत्कालीन प्रभारी उप कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना सम्प्रति सर्वेलेन्स पदाधिकारी, पटना को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।
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21 जुलाई, 2008
संख्या-2(गो0) सी0-2-07/07-617/कृ0/ श्री श्रीकांत मंडल तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना सम्प्रति संयुक्त कृषि निदेशक उपयोगी अनुसंधान पटना के विरूद्ध अपने सहयोगी श्री परवेज अहसन, लिपिक के साथ साजिस करके दो कम्पनियों को गलत ढंग से अनुज्ञप्ति निर्गत करने, श्री परवेज अहसन, लिपिक, कार्यालय पौधा संरक्षण को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु धमकाने, लिपिक के सहयोग से क्रिमिनल साजिस कर अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधी आरोपों के लिए संकल्प संख्या 818 दिनांक 14.09.07 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त आरोपों के संबंध में श्री मंडल के विरूद्ध सचिवालय थाना कांड संख्या 42/07 दिनांक 08.07.07 दर्ज है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री मंडल के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उन्हें भविष्य में सचेत रहने के साथ दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से काटने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीकांत मंडल, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण पटना सम्प्रति संयुक्त कृषि निदेशक उपयोगी अनुसंधान पटना को भविष्य में सचेत रहने के साथ दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।
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31 जुलाई, 2008
अधिसूचना संख्या -2/(गो0) सी0 03-05/2008-661/कृ0/ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 05.07.2008 को Video Conferencing में उर्वरक विषेषकर डी0 ए0 पी0 के कालाबाजारी रोकने एवं उसकी उपलब्धता के संबंध में निदेष दिये जाने के पष्चात् सचिव, कृषि द्वारा दिनांक 06.07.08 को भागलपुर एवं पूर्णियाँ प्रमंडल का दौरा किया गया तथा संयुक्त कृषि निदेषक के समक्ष श्री रामजी मिश्र जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर एवं श्री कृष्ण कुमार वर्मा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को वड़े खाद व्यापारी के प्रतिष्ठानों की जाँच कर अनियमितता पाये जाने पर, उन पर कार्रवाई करने का स्पष्ट निदेष दिया गया। दिनांक 09.07.08 को सचिव, कृषि द्वारा 12ः30 बजे अपराह्न में दूरभाष पर पूछने पर पता चला कि उक्त दोनो पदाधिकारियों द्वारा कोई जाँच नहीं किया गया। सचिव, कृषि के पत्रांक 286/ए0 पी0 सी0 दिनांक 09.07.2008 द्वारा उक्त दोनों पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया।
उक्त दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उन दोनों पदाधिकारियों के द्वारा कार्य में लापरवाही वरती गई एवं माननीय मुख्य मंत्री के आदेष का उल्लंघन के साथ उच्चाधिकारी के आदेष का उल्लंघन किया गया। फलस्वरूप उक्त दोनों पदाधिकारियों को निलंवित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।
तदनुसार श्री रामजी मिश्र, जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर एवं श्री कृष्ण कुमार वर्मा, प्रभारी, जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधिे में श्री मिश्र एवं श्री वर्मा का मुख्यालय कृषि निदेषालय, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। निलंवन अवधि में श्री मिश्र एवं श्री वर्मा को नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भाा देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर,, सरकार के अवर सचिव।11 , 22
13 अगस्त 2008
अधिसूचना संख्या-2(गो0)सी0-5-5/97-695/कृ0/ श्री नवीन कुमार(—षि सेवा), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा (सहरसा), सम्प्रति सहायक —षि निदेशक, भागलपुर के विरूद्ध विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन एवं सहाय्य वितरण में अनियमितता, सरकारी राशि का दुरूप्योग तथा अस्थायी गबन करने का आरोप आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया।
प्राप्त आरोपों की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरान्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री नवीन कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा (सहरसा), सम्प्रति सहायक —षि निदेशक, भागलपुर के विरूद्ध संकल्प संख्या 1136 दिनांक 03.10.5 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त — षि निदेशक, सहरसा नियुक्त किए गये।
संयुक्त —षि निदेशक, सहरसा-सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा पुनः विभाग द्वारा की गई। समीक्षा क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये 8 आरोपों में दिए गये अग्रिम की वसूली नहीं करने, छतदार चवुतरा का कार्य अपूर्ण होने एवं 27 क्वींटल गेहूँ बाढ़ सहाय्य वितरण की पंजी में अंकित नहीं होने के लिए क्रमशः आरोप सं0 2, 7 एवं 8 को प्रमाणित पाया गया।
संयुक्त —षि निदेशक, सहरसा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, सहरसा से मंतव्य प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया। मंतव्य प्रतिवेदन में भी जिला पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी को दोषी पाया गया।
अतएव जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित समंतव्य प्रतिवेदन एवं संयुक्त —षि निदेशक, सहरसा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा की गई पुर्न समीक्षा में क्रमशः आरोप संख्या 2, 7 एवं 8 को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाकर श्री नवीन कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा (सहरसा), सम्प्रति सहायक —षि निदेशक, भागलपुर को चेतवनी के साथ एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री नवीन कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा (सहरसा), सम्प्रति सहायक —षि निदेशक, भागलपुर को चेतावनी के साथ एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर,, सरकार के अवर सचिव।
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1 जुलाई 2008
अधिसूचना संख्या -2/गो0 सी0 02-05/08-507/कृ0/विाीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत आइसोपोम योजना की राषि का व्यय नही किए जाने एवं व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराने के कारण कृषि निदेषक बिहार, पटना द्वारा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर कृषि निदेषक, बिहार द्वारा की समीक्षाक्रम में पाया गया कि योजना की राषि की व्यय की दिषा में संबंधित पदाधिकारी द्वारा रूचि नहीं दिखाई गई है मात्र कागजी प्रक्रिया अपनायी गयी है।
कृषि निदेषक बिहार द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाकर संदर्भित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन कृषि विभाग को उपलब्ध कराया गया। विभाग द्वारा मामले की पुर्नसमीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत तत्कालीन कृषि निदेषक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को गम्भीर मानते हुए तथा पदाधिकारियों को दोषी पाकर श्री राकेष रंजन जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर, श्री संजय कुमार जिला कृषि पदाधिकारी,, गोपालगंज, श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, पं0 चम्पारण, श्री मृत्युंजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा, श्री प्रकाषचंद्र मिश्र, जिला कृषि पदाधिकारी, गया, श्री राम विलास मिश्र, जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा, श्री सुधीर कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, वैषाली, श्री अजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा, श्री सुधीर कुमार वाजपेयी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद एवं श्री रणवीर सिंह, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बक्सर को एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से काटने का निर्णय अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री राकेष रंजन जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर, श्री संजय कुमार जिला कृषि पदाधिकारी,, गोपालगंज, श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, पं0 चम्पारण, श्री मृत्युंजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा, श्री प्रकाषचंद्र मिश्र, जिला कृषि पदाधिकारी, गया, श्री राम विलास मिश्र, जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा, श्री सुधीर कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, वैषाली, श्री अजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा, श्री सुधीर कुमार वाजपेयी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद एवं श्री रणवीर सिंह, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बक्सर को एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर,, सरकार के अवर सचिव।, 22 12
10 जुलाई 2008
संख्या -02/(गो0) सी0 07-04/2004 -519/कृ0/ श्री अरूण कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध रिश्वत लेकर मेसर्स लक्ष्मी खाद्य बीज भंडार, मोना गोला रोड, छपरा को अनुज्ञप्ति नवीकरण किए जाने संबंधी परिवाद पत्र श्री मंजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त होने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध संकल्प संख्या - 757 दिनांक 20.05. 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा अधिसूचना संख्या 758 दिनांक 20.05.06 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया। संचालन पदाधिकारी से विभागीय कार्यवाही संबंधी जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इस बीच श्री कुमार द्वारा निलंबन से मुक्त करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 --- /2008 विभाग में प्राप्त होने पर माननीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया। सरकार के स्तर पर उक्त सभी मामले की समीक्षा करते हुए श्री कुमार की एक वेतन वृद्धि अंसचयात्मक प्रभाव से रोकने के साथ निलंबन से मुक्त करने पर निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री अरूण कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमंडल (छपरा) सम्प्रति निलंबित संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णियां का एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया जाता है साथ ही तत्कालीक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर,, सरकार के अवर सचिव।
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21 जुलाई 2008
संख्या-2(गो0) सी0-3-04/98-618/कृ0/ श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति उप कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) मुजफ्फरपुर को तत्कालीन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सामान्य) बाँका श्री विन्देश्वरी प्रसाद (सेवा निवृत) के विरूद्ध अवैध निकासी से संंबंधित गंभीर आरोप के लिए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु प्रपत्र 'क' गठित कर भेजने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया। श्री गुप्ता द्वारा सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। निदेशक प्रशासन-सह-संचालन पदाधिकारी कृषि विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री गुप्ता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा संबंधी स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री गुप्ता के विरूद्ध लगे अरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति उप कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), मुजफ्फरपुर को दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर,, सरकार के अवर सचिव।
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17 जुलाई 2008
संख्या-2(गो0) विविध-7-06/2008-586/कृ0, श्री सोमारू राम, जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा को सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0............../2006 मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु अगस्त 2006 से लगातार पत्र द्वारा निदेशित किये जाने के वावजूद माह मई 2008 में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। श्री राम द्वारा काफी विलम्ब अर्थात् पौने दो वर्ष के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ दायर किये जाने संबंधी मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त कार्य के प्रति लापरवाही, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने के कारण लघु दंड स्वरूप एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार श्री सोमारू राम, जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामवृक्ष ठाकुर,, सरकार के अवर सचिव।13 , 22 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचनाएं 3 अक्तूबर 2008
संख्या-I / E1 – 343 / 2005-2581/ श्री ओम प्रकाश गुप्ता, जिला अवर निबंधक, पटना के द्वारा जिला अवर निबंधक, बेगुसराय के र्काव्यकाल में उनके द्वारा बरती गई अनियमितता से संबंधित आरोप पत्र पर स्पष्टीकरण माँगा गया। माँगे गये स्पष्टीकरण का बार-बार स्मार देने के पश्चात् भी उार नहीं दिया जाना अनुशासनहीनता, स्वच्छंदता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।
2. अतः बरती गई अनियमितता तथा पूछे गये स्पष्टीकरण का बार- बार स्मार दिये जाने के पश्चात् भी उार नहीं देने के कारण प्रदर्शित अनुशासनहीनता स्वच्छंदता एवं स्वेच्छाचारिता के आलोक में श्री ओम प्रकाश गुप्ता तत्कालीन जिला अवर निबंधक, बेगुसराय सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पटना को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में श्री ओम प्रकाश गुप्ता को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के अनुरुप जीवन निर्वाह भाा देय होगा।
4. निलंबन अवधि में श्री ओम प्रकाश गुप्ता का मुख्यालय निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का कार्यालय रहेगा।
5. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एन. विजयलक्ष्मी,, निबंधन महानिरीक्षक।
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