ऊर्जा विभाग
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अधिसूचना
12 सितम्बर 2008
सं॰-प्र2/आयोग सदस्य चयन-17/03(पार्ट)
प्र2/आयोग सदस्य चयन-17/03(पार्ट) 15-4620विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-85 की उपधारा (1 07 द्वारा निम्नलिखित चयन समिति का गठन किया गया था।
15-4620विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-85 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने हेतु विभागीय अन्तर्गत बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने हेतु विभागीय अन्तर्गत बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संं0-20, दिनांक 29.11.07 द्वारा 2. (क) न्यायमूर्त्ति (अवकाश प्राप्त) श्री धर्मपाल सिन्हा - अध्यक्ष। (क) न्यायमूर्त्ति (अवकाश प्राप्त) श्री धर्मपाल सिन्हा - अध्यक्ष। (ख) बिहार सरकार के मुख्य सचिव - सदस्य (ख) बिहार सरकार के मुख्य सचिव - सदस्य (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली - सदस्य (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली - सदस्य 3. सरकार के सचिव, ऊर्जा विभाग - चयन समिति के संयोजक सरकार के सचिव, ऊर्जा विभाग - चयन समिति के संयोजक बिहार विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के एक रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा ऊपर वर्णित विनियामक आयोग में सदस्य के एक रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा ऊपर वर्णित विनियामक आयोग में सदस्य के एक रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा ऊपर वर्णित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त समिति तीन माह के अन्दर दो नामों के पैनल की चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त समिति तीन माह के अन्दर दो नामों के पैनल की चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त समिति तीन माह के अन्दर दो नामों के पैनल की अनुशंसा करेगी।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, सरकार के सचिव। सरकार के सि
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