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૧૧ tqક્કત્ત્bક્ષ્ ૨૦૦૮
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૮ tqક્કત્ત્bક્ષ્ ૨૦૦૮
संख्या - 1/वि0-75/2007- 8897 (s) — भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली के पत्रांक 11012/108/2007 एडमिन दिनांक 28.02.2008 के आलोक में श्री वीर बहाुदर सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के अन्तर्गत उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर चार वर्षो के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई नियुक्ति के क्रम में उनकी सेवाऐं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन सौपी जाती हैे तथा योगदान हेतु तत्कालिक प्रभाव से विरमित किया जाता हैं। 2. कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत श्री वीर वहादुर सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा अपने पद का प्रभार श्री नकीब आलम, कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण) पथ अंचल, दरभंगा को सौपकर विरमित होगें। श्री आलम को अपने मूल पदस्थापन के अलावे इस प्रमंडल के कार्यो को सम्पादित करने के लिए तबतक के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है जब तक की विधिवत इस प्रमंडल में कोई कार्यपालक अभियंता पदस्थापित नहीं हो जाते हैं। श्री आलम को उक्त अवधि के लिए बिहार कोषागार के नियम 148 के अन्तर्गत व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती हैं।
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૯ tqક્કત્ત્bક્ષ્ ૨૦૦૮
1. अधिसूचना संख्या-1/स्था-08/2008-8976(s) — श्री केदार बैठा, योजना एवं समन्वय पदाधिकारी, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, शाहावाद पथ प्रमंडल, आरा के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं। 2. अधिसूचना संख्या-1/स्था-08/2008-8977(s) — श्री परमेश्वर प्रसाद यादव, कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को योजना एवं समन्वय पदाधिकारी, उार बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं। 3. अधिसूचना संख्या-1/स्था-08/2008-8978(s) — श्री राजेन्द्र प्रसाद राजन, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को योजना एवं समन्वय पदाधिकारी, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं। 4. अधिसूचना संख्या-1/स्था-08/2008-8979(s) — श्री राममूर्ति यादव, कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को तकनीकी सलाहकार, पथ अंचल, सहरसा के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैें।3 , 2 5. अधिसूचना संख्या - 1/स्था-08/2008-8980(s) — श्री वीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को कार्यपालक अभियंता, रा0 उ0 प0, प्रमंडल, जयनगर के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
6. अधिसूचना संख्या - 1/स्था-08/2008-8981(s) — श्री अरूण कुमार महतो, कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण भोजपुर पथ अंचल, आरा के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
7. अधिसूचना संख्या - 1/स्था-08/2008-8982(s) — श्री अर्जुन पासवान, कार्यपालक अभियंता, निरूपण एवं योजना प्रमंडल सं0-1, अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, पटना जिनकी सेवा विभागीय अधिसूचना संख्या-4984(एस) दिनांक 7.04.2008 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को सौंपी गयी थी, की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, सेतु निरूपण पदाधिकारी सं0-3, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। ये अपने कार्यो के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, रा0उ0प0 अंचल, डेहरी-ऑन-सोन का कार्य देखते रहेंगें।
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૩૦ tqક્કત્ત્bક્ષ્ ૨૦૦૮
1. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10104(s) — श्री सतीकांत झा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतीहारी के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
2. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10105(s) — श्री अमीर हसन, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ-1 को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
3. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10106(s) — श्री सलमान अहमद, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
4. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10107(s) — श्री सुरेन्द्र झा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ-1 के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
5. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10108(s) — श्री श्यामानन्द पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
6. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10109(s) — श्री प्रेम प्रकाश राय, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ निरूपण एवं गुण नियंत्रण अंचल पटना जिनकी सेवायें अधिसूचना सं0- 4984 (एस) दिनांक 07.04.08 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को सौपी गई थी की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मधेपुरा केे पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
7. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10110(s) — श्री शिव शंकर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
8. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10111(s) — श्री लाल मोहन प्रजापति, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
9. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10112(s) — श्री अरविन्द कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूणियाँ को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन, के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं तथा राकेश कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन को प्रशासनिक कारणों से मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना में योगदान करेंगें।
10. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10113(s) — श्री रामअवतार शर्मा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेतिया के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
11. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10114(s) — श्री, सत्यनारायण महतो, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बॉका को स्थानान्तरित करते हुए उप निदेशक, परीक्षण एवं शोध संस्थान पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।, 2 4 12. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10115(s) — श्री अमरेन्द्र भूषण सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी को स्थानान्तरित करते हुए उप सचिव (प्रबंधन कोषांग) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
13. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10116(s) — श्री निरंजन कुमार, उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
14. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10117(s) — श्री योधन चौधरी, तकनीकी सलाहकार, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर, को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
15. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10118(s) — श्री श्याम बाबू, कार्यपालक अभियंता, (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) पथ निर्माण विभाग को तकनीकी सलाहकार, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल मुजफ्फरपुर के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
16. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10119(s) — श्री अजय कुमार सिंह, उप निदेशक, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं0-2, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं। 17. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10120(s) — श्री रधुनाथ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर, को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बॉका के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
18. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10121(s) — श्री सुब्रत सरकार, उप सचिव (प्रबंधन कोषांग) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
19. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10122(s) — श्री उद्रानन्द विश्वास, तकनीकी सलाहकार, मगध पथ अंचल, गया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस ऐट मोहनिया, के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
20. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10123(s) — श्री रंजीत कुमार, विशेष पदाधिकारी (या0) के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
21. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10124(s) — श्री मो0 फिरोज खॉ, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनिया, को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डिहरी-ऑन-सोन एट गया के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं। 22. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10125(s) — श्री राजेन्द्र पासवान, तकनीकी सलाहकार, पूर्व बिहार, पथ अंचल, भागलपुर, को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
23. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10126(s) — श्री कमालउद्दीन अंसारी, कार्यपालक अभियंता, राज्य उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ, को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता ;मु0)उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
24. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10127(s) — श्री दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, कार्यपालक अभियंता, रूपाकंण प्रमंडल, गंगा पुल परियोजना, पथ निर्माण विभाग, पटना जिनकी सेवाएॅ अधिसूचना सं0-4984(एस) दिनांक 7.04.2008 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तानान्तरित की गई है कि सवा ग्रामीण कार्य विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित करते हुए उन्हें शिड्यूल रेट कमिटी में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता हैं। 25. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10128(s) — श्री अरूण कुमार मिश्र, प्रतिनियुक्त कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना की सेवाएॅ अधिसूचना सं0-3646(एस) दिनांक 13.03.2008 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को सौपी गई है की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग से वापस लेते हुए कार्यहित में इनकी सेवा कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना को अगले आदेश तक सौंपी जाती हैं।
26. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10129(s) — श्री उमेश प्रसाद सिन्हा, कार्यपालक अभियंता (मु0) उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल (मु0) केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राज्य उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियॉ के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।5 , 2 27. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10130(s) — श्री रामानन्द महतो, कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
28. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10131(s) — श्री विजय कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण, पथ अंचल, दरभंगा के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
29. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10132(s) — श्री नकीब आलम, कार्यपालक अभियंता, अनुश्रवण, पथ अंचल, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
30. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10133(s) — श्री ब्रजेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी, पथ प्रमंडल, पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए उप निदेशक (क्रय एवं परिवहन) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
31. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10134(s) — श्री लक्ष्मी कांत पटेल, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए तकनीकी सलाहकार मगध पथ अंचल, गया के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
32. अधिसूचना संख्या-1/स्था-43/2008-10135(s) — श्री सुरेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ निरूपण एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0-1, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैं।
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૫ રુxન્r ૨૦૦૮
अधिसूचना संख्या - 1/स्था-09/2006- खंड -II. 10337(s) — श्री अशोक कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) वरीयता क्रमांक 2607 को सहायक अभियंता के पद पर सम्पुष्ट किया जाता हैं।
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૫ રુxન્r ૨૦૦૮
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अधिसूचना संख्या - 1/स्था-09/2006- खंड -II. 10344(s) —पथ निर्माण विभाग संवर्ग के निम्नांकित सहायक अभियंता (असैनिक) को बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-1 के अधीन कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतनमान रूपये 10,000-325-15,200/- में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किया जाता हैं। ---------------------------------------------------------------------- क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक पदाधिकारी का नामपदाधिकारी का नामपदाधिकारी का नामपदाधिकारी का नाम वरीयता क्रमांकवरीयता क्रमांकवरीयता क्रमांकवरीयता क्रमांक ---------------------------------------------------------------------- 1111 ---------------------------------------------------------------------- 1. श्री नवल किशोर शरण 2. श्री उपेन्द्र नारायण 3. श्री अनिल कुमार सिंहा 4. श्री श्याम किशोर प्रसाद 5. श्री वालेश्वर पासवान (अ0जा0) 6. श्री कलेन्द्र राम (अ0जा0) 7. श्री अशोक कुमार (अ0जा0)
1465 1881 2059 2183 2500 2596 2607
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૧૯ રુxન્r ૨૦૦૮
अधिसूचना संख्या-1/स्था-09/2006-खंड-II- 10931(s)—सी0डब्लू0जे0सी0 सं0- 1438/2005 श्री सत्येन्द्र प्रसाद शाही एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 23.11.06 को पारित आदेश एवं वादी द्वारा दायर एम0जे0सी0सं0- 2624/2007 के आलोक में श्री अजय कुमार शरण एवं श्री सत्येन्द्र प्रसाद शाही, सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के दिनांक 5.12.96 की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी जाती है जिसका वैचारिक लाभ का आदेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जायेगा।
fcgત્ત્j&jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક ફૂs રુત્ત્ns'ત્ત્ શ્રs] ફૂs૦ જ્ઞ્ત્ર્૦ જ્ઞ્ત્ત્.પ્s;] શ્રjફૂત્ત્j ફૂs mજ્ઞ્&શ્રfpંખ્
, ——— गन्ना उद्योग विभाग ——— अधिसूचनाएं 30 जून, 2008 संख्या-स्था॰-02-08/2005-पार्ट-1200—गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के विकास शाखा के वर्ग-2 के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यो के अतिरिक्त उनके नाम के सामने सम्मुख अंकित पद का कार्य भी सम्पादित करेंगे ः- क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री राम गोविन्द सिंह, सहायक निदेषक, ईख विकास, सहरसा | उप निदेषक, ईख विकास, मोतिहारी (अपने वेतनमान में)/ सहायक निदेषक, ईख विकास, मोतिहारी/बेतिया एवं बगहा। |
| 2 | श्री रमेष प्रसाद राउत, योजना प्रसार पदाधिकारी, बिहार, पटना | उप निदेषक, ईख विकास, पटना (अपने वेतनमान में)/ सहायक निदेषक, ईख विकास, भोजपुर (आरा) एवं सहायक निदेषक, ईख किवास (मुख्यालय),बिहार,पटना। |
| 3 | श्री कृष्ण कान्त झा,, सहायक निदेषक, ईख विकास, सीतामढ़ी | सहायक निदेषक, ईख विकास, दरभंगा। |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजबल्लभ सिंह, सरकार के उप-सचिव।
———
30 जून, 2008
संख्या-स्था॰-02-08/2005-पार्ट-1199—गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के विकास शाखा के वर्ग-2 के निम्न पदाधिकारी को र्वामान पद से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :- क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री कृष्ण कान्त झा,, सहायक निदेषक, ईख विकास, गोपालगंज | सहायक निदेषक, ईख विकास, सीतामढ़ी। |
2. उपर्युक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी जुलाई, 2008 का वेतन अपने नये पदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजबल्लभ सिंह, सरकार के उप-सचिव।7 , 2 30 जून, 2008 संख्या-स्था॰-02-08/2005-पार्ट-1198—कार्यहित, जनहित एवं प्रशासनिक आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने र्वामान पद से स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के सामने अंकित पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता हैै :- क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री सुधाकर पाण्डेय, ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया। | विषेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज। |
| 2 | श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, विषेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज | ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया, पष्चिम चम्पारण। |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजबल्लभ सिंह, सरकार के उप-सचिव।
———
29 जून, 2008
संख्या-स्था॰-02-08/2005-पार्ट-1184—गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के रेगुलेटरी एवं विकास शाखा के वर्ग-2 के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यो के अतिरिक्त उनके नाम के सामने सम्मुख अंकित पद का कार्य भी सम्पादित करेंगे :- क्रमांक पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री उपेन्द्र नारायण सिंह, विषेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज | मुख्यालय गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना में भी कार्यभार द े े खेंगे। |
| 2 | श्री शंकर नारायण लाल, ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय | मुख्यालय गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना में भी कार्यभार द े े खेंगे। |
| 3 | श्री जीवन मसीह किण्डो, ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर। |
| 4 | श्री उमेष सिंह, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज | ईख पदाधिकारी, मोतिहारी एवं सिवान। |
| 5 | श्री शमु प्रसाद सिंह, ग ुड़ विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना | संयुक्त निदेषक, ईख विकास, बिहार, पटना (अपने वेतनमान में)। |
| 6 | श्री रमेष प्रसाद राउत, योजना प्रसार पदाधिकारी, बिहार, पटना | सहायक निदेषक, ईख विकास, भोजपुर(आरा) एवं सहायक निदेषक, ईख विकास (मुख्यालय),बिहार, पटना। |
| 7 | श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक निदेषक, ईख विकास, गोपालगंज | सहायक निदेषक, ईख विकास, सिवान। |
| 8 | श्री कुंवर सिंह, सहायक निदेषक, ईख विकास, समस्तीपुर | उप निदेषक, ईख विकास, पूसा (अपने वेतनमान में)। |
| 9 | श्री देव नारायण साहू, सहायक निदेषक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर | सहायक निदेषक, ईख विकास, पूर्णियॉं। |
| 10 | श्री राजन बालन, सहायक निदेषक, ईख विकास, भागलपुर | सहायक निदेषक, ईख विकास, जमुई। |
| 11 | श्री कैलाष नाथ, सहायक निदेषक, ईख विकास, पटना | सहायक निदेषक, ईख विकास, गया। |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजबल्लभ सिंह, सरकार के उप-सचिव।, 2 8
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम एवं र्वामान पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री शंकर नारायण लाल, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर | ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय (दरभंगा)। |
| 2 | श्री जीवन मसीह किण्डो, ईख पदाधिकारी, पूर्णियॉं | ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। |
| 3 | श्री उमेष सिंह, ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | ईख पदाधिकारी, गोपालगंज। |
| 4 | श्री जय प्रकाष नारायण सिंह, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज | ईख पदाधिकारी, पूर्णियॉं। |
| 5 | श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक निदेषक, ईख विकास, मोतिहारी | सहायक निदेषक, ईख विकास, गोपालगंज। |
| 6 | श्री कुंवर सिंह, सहायक निदेषक, ईख विकास, दरभंगा | सहायक निदेषक, ईख विकास, समस्तीपुर। |
2. उपर्युक्त सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी जुलाई, 2008 का वेतन अपने नये पदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजबल्लभ सिंह, सरकार के उप-सचिव।
——— 29 जून, 2008 संख्या-स्था॰-02-08/2005-पार्ट-1182—श्री मोहन राम, ईख पदाधिकारी, सिवान को स्थानान्तरित कर अपने कोटि वेतनमान में सहायक ईखायुक्त, उार बिहार, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है। 2. यह पदस्थापन उनकी नियमित प्रोन्नति नहीं समझी जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजबल्लभ सिंह, सरकार के उप-सचिव।
——— 23 जून, 2008 प्रभार प्रतिवेदन सं॰ 1141—अधोहस्ताक्षरी मैं, कमलेष कुमार पाण्डेय, भा॰प्र॰से॰ (77), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग अधिसूचना संख्या-1/पी0-325/2008 का0-6318 दिनांक 10.06.2008 के आलोक में दिनांक 23.06.2008 के पूर्वाह्न में प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार श्री भानु प्रताप शर्मा, भा॰प्र॰से॰ (81) को सौपता हूॅं।
(के॰के॰ पाण्डेय) भानु प्रताप शर्मा, भारमुक्त पदाधिकारी भारग्राही पदाधिकारी9 , 2
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૧૨ રુxન્r ૨૦૦૮
ર્શ્રીŒ૨૨&૦૬ક્૯૨&૧૪૭૨ન્જ્ત્ત્ત્ત્૦—श्री शशांक शेखर सिंह, अपर समाहत्र्ता, बांका को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के अधीन दिनांक 13.02.2008 से 26.02.2008 तक कुल 14(चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।
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——— कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग अधिसूचनाएं 30 सितम्बर 2008 संख्या 7/स्था-1-9-2/08 खण्ड- 1 का 10691—श्री तेज प्रताप तिवारी ( मेधा क्र्रमांक 48) परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) भभूआ, कैमूर, जिनकी नियुक्ति 26वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 9355 दि0 14.9.07 द्वारा की गयी है, के पद पर की गयी है, के द्वारा दिया गया त्यागपत्र अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस षर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि तिवारी के पास कोई विभागीय बकाया/सामग्री न हो ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजवंष मणि सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
———
14 अक्तूबर 2008
संख्या 7/स्था-1-4-4/07 खण्ड- 1 का 10947—श्री संजय सिंह ( मेधा क्र्रमांक 169) (अनुक्रमांक 103005) जिनकी नियुक्ति औपबंधिक रूप से 26वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 10017 दि0 08.10.07 द्वारा असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) के पद पर की गयी है, का उक्त पद पर योगदान देने की अवधि विस्तार सम्बन्धी अभ्यावेदन उच्च न्यायालय पटना (प्रषासनिक पक्ष) द्वारा अस्वीकृत किये जाने एवं उनकी नियुक्ति रद्द किये जाने की अनुषंसा के आलोक में श्री सिंह की असैनिक न्यायाधीष ( कनीय कोटि) के पद पर की गयी नियुक्ति रद्द की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजवंष मणि सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
———
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૧૭ રુDસ્રૂcj ૨૦૦૮
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| ૧ | ૨ | ૩ | ૪ |
| ૪ | થ્ત્ર્ રુત્ત્'ત્ત્qrત્ત્s"ત્ત્ | જ્ઞ્દ્યત્ત્Dફૂક્કu જ્ઞ્nત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્jત્ર્] જ્ઞ્સ્uત્ત્ જ્ઞ્f'pe ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] nત્ત્uત્ત્જ્ઞ્qj | ;ત્ત્stuત્ત્ રુfણ્ત્ત્;શ્rત્ત્] eq[; રુfણ્ત્ત્;શ્rત્ત્ ¼nfઝત્ત્.ત્ત્જા ફૂત્ત્ ફૂત્ત્;ત્ત્ક્ષ્ક્ક;] જ્ઞ્સ્uત્ત્ |
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| ૧૨ | થ્ત્ર્ ણ્ત્ત્jr pત્ત્લ્/ત્ત્jત્ર્ | રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક ર્શ્રી[;ત્ત્&૩] eqt¶મ્jજ્ઞ્qj | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] cDશ્રj |
| ૧૩ | થ્ત્ર્ રુ'ત્ત્ત્ત્sફૂ ફૂqeત્ત્j જ્ઞ્ત્ત્.પ્s; | જ્ઞ્દ્યત્ત્Dફૂક્કu જ્ઞ્nત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્jત્ર્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] રુત્ત્jત્ત્ | જ્ઞ્દ્યત્ત્Dફૂક્કu જ્ઞ્nત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્jત્ર્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] શ્રત્ત્શ્રત્ત્jત્ત્e |
| ૧૪ | થ્ત્ર્ fંuત્ત્sn pત્ત્લ્/ત્ત્jત્ર્ | જ્ઞ્દ્યત્ત્Dફૂક્કu જ્ઞ્nત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્jત્ર્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] eત્ત્sfrgત્ત્jત્ર્ | રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] xત્ત્sક્ક?ત્ત્j] જ્ઞ્સ્uત્ત્ |
| ૧૫ | થ્ત્ર્ રુfer ફૂqeત્ત્j | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] ક્ક[ત્ત્ત્ર્શ્રjત્ત્; | રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક ર્શ્રી[;ત્ત્&૩] ણ્ત્ત્ત્ત્xક્કજ્ઞ્qj |
| ૧૬ | થ્ત્ર્ jત્ત્eત્ત્ધ્ત્ત્ ફૂqeત્ત્j | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] શ્રqજ્ઞ્ત્ત્લ્ક્ક | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] ણ્ત્ત્ણ્ત્ત્qરુત્ત્ |
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| ૧૮ | થ્ત્ર્ fંjsશ્nદ્ય ફૂqeત્ત્j fર્શ્રીg | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક&૧] csfr;ત્ત્ | જ્ઞ્દ્યત્ત્Dફૂક્કu જ્ઞ્nત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્jત્ર્] ણ્ત્ત્ંu ર્રુીpક્ક] eત્ત્sfrgત્ત્jત્ર્ |
| ૧૯ | થ્ત્ર્ જ્ઞ્ંu ફૂqeત્ત્j | જ્ઞ્ત્ર્-,e-શ્રત્ર્-,p- રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] જ્ઞ્સ્uત્ત્ | શ્રfpંત્ત્ક્ક; રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] જ્ઞ્સ્uત્ત્ |
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| ૨૪ | થ્ત્ર્ jes'ત્ત્ ર્જ્ઞીfપ્r | જ્ઞ્દ્યત્ત્Dફૂક્કu જ્ઞ્nત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્jત્ર્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] tgત્ત્uત્ત્cત્ત્n | ;ત્ત્stuત્ત્ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્ જ્ઞ્દ્યeq[ત્ત્ ફૂત્ત્ ફૂત્ત્;ત્ત્ક્ષ્ક્ક; |
| ૨૫ | થ્ત્ર્ jત્ત્e જ્ઞ્દ્યશ્રત્ત્n જ્ઞ્ત્ત્શ્રંત્ત્u રુfxદ્યe ;ત્ત્stuત્ત્ જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક ર્શ્રી[;ત્ત્&૧] જ્ઞ્સ્uત્ત્ | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] શ્રqજ્ઞ્ત્ત્લ્ક્ક | |
| ૧ | ૨ | ૩ | ૪ |
| ૨૬ | થ્ત્ર્ જ્ઞ્દ્યeત્ત્sn ફૂqeત્ત્j >ત્ત્ | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક&૧] eર્qીxsj | esfપ્ફૂક્ક રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] ણ્ત્ત્ત્ત્xક્કજ્ઞ્qj |
| ૨૭ | થ્ત્ર્ ફૂqeત્ત્j jત્ત્ts'ત્ત્ | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] eશ્રત્ત્લ્ુ+ત્ર્ | ;ત્ત્stuત્ત્ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્ જ્ઞ્દ્યeq[ત્ત્ ફૂત્ત્ ફૂત્ત્;ત્ત્ક્ષ્ક્ક; |
| ૨૮ | થ્ત્ર્ ણ્ત્ત્લ્jં ક્કત્ત્ક્ક જ્ઞ્દ્યશ્રત્ત્n | રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] nક્કfર્શ્રીgશ્રjત્ત્;] શ્રeન્rત્ર્જ્ઞ્qj | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક&૨] csfr;ત્ત્ |
| ૨૯ | થ્ત્ર્ ણ્ત્ત્રૂક્કu જ્ઞ્દ્યશ્રત્ત્n | ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક ર્શ્રી[;ત્ત્&૩] ણ્ત્ત્ત્ત્xક્કજ્ઞ્qj ણ્ત્ત્ંu રુંj જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક ક્ક[ત્ત્ત્ર્શ્રjત્ત્; |
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૧૭ રુDસ્રૂcj ૨૦૦૮
૧- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૩૩¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૧૫¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ રુtqક્ષ્u જ્ઞ્દ્યશ્રત્ત્n] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] જ્ઞ્સ્uત્ત્fશ્રસ્ત્ર્ ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] xqક્કtત્ત્jcત્ત્x ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્ ૨- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૩૪¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૧૮¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ jfંus'ત્ત્ ફૂqeત્ત્j fશ્રશ્gત્ત્] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] જ્ઞ્સ્uત્ત્ ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] જ્ઞ્સ્uત્ત્ ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્ ૩- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૩૫¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૦૪¼ણ્ત્ત્-જા]fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ fefજ્ત્ત્ક્કs'ત્ત્ ફૂqeત્ત્j] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] રુત્ત્લ્ર્jીxત્ત્cત્ત્n ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્ ૪- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૩૬¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૦૮¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ શ્રqjsશ્nદ્ય cjbક્ષ્] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] ક્ક[ત્ત્ત્ર્શ્રjત્ત્; ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્
૫- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૩૭¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૧૦¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ ફૂeક્કત્ત્ ફૂત્ત્શ્r >ત્ત્] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] ફજ્ઞ્jત્ત્ ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્ ૬- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૩૮¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૦૩¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ jત્ત્tsશ્nદ્ય જ્ઞ્દ્યશ્રત્ત્n શ્રત્ત્gq] mજ્ઞ્funs'ત્ત્ફૂ&૧ રુuqથ્ં.ત્ત્] જ્ઞ્સ્uત્ત્ ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્
૭- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૩૯¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૧૨¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ શ્રR;sશ્nદ્ય ફૂqeત્ત્j fશ્રશ્gત્ત્] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] રુjfj;ત્ત્ ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્ ૮- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૪૦¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૧૩¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ ubક્ષ્e રુ[rj jgeત્ત્uત્ર્] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu fu:જ્ઞ્.ત્ત્ ર્રુીpક્ક ર્શ્રી[;ત્ત્&૧ ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્ ૯- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૪૧¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૧૬¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ gjsjત્ત્e fર્શ્રીg] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] cર્ત્તીફૂત્ત્ ર્,ંી જ્ઞ્દ્યણ્ત્ત્ત્ત્jત્ર્ રુ/ત્ત્ત્ર્ઝત્ત્.ત્ત્ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu ર્રુીpક્ક] ણ્ત્ત્ત્ત્xક્કજ્ઞ્qj ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્
૧૦- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૪૨¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૧૯¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ રુ:.ત્ત્ ફૂqeત્ત્j fર્શ્રીg] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ર્શ્રીjpuત્ત્ ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક ર્શ્રી[;ત્ત્&૨] જ્ઞ્સ્uત્ત્ ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્, 2 12 ૧૧- રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્ ણ્ત્ત્ંuક્ન્જ્ત્ત્ત્ત્-૧&fંfં/ત્ત્&૭૩૧ક્૦૮ ૯૦૪૩¼ણ્ત્ત્-જા—ર્eીf=e.પ્ક્ક શ્રfpંત્ત્ક્ક; fંણ્ત્ત્ત્ત્x ફૂs જ્ઞ્=ર્ત્તીફૂ&૩૨૬૮] fnuર્ત્તીફૂ&૦૧-૧૦-૦૮ ફૂs રુત્ત્ક્કત્ત્sફૂ eર્sી fંણ્ત્ત્ત્ત્xત્ર્; રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ર્શ્રી[;ત્ત્&૫૧૨૨¼ણ્ત્ત્-જા] fnuર્ત્તીફૂ&૨૭-૦૬-૦૮ }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ર્ફૂીr fફૂ;s x;s થ્ત્ર્ jત્ત્ફૂs'ત્ત્ ફૂqeત્ત્j] ફૂત્ત્;ક્ષ્જ્ઞ્ત્ત્ક્કફૂ રુfણ્ત્ત્ર્;ીrત્ત્] ણ્ત્ત્ંu જ્ઞ્દ્યર્eીપ્ક્ક] ર્eીqxsj ફૂs ન્જ્ત્ત્ત્ત્uત્ત્શ્rj.ત્ત્ ફૂત્ત્s jn~n fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્ખ્
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——— कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ——— अधिसुचना 14 अक्तूबर 2008
संख्या 7/स्था-1-4-04/07 खण्ड-1का0 10944. श्रीमती इति सुमन (मेधा क्रमांक एस0 सी0-8) परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि ) मुजफ्फरपुर, जिनकी नियुक्ति 26वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 9501 दिनांक 19.09.07 के द्वारा की गयी है, के द्वारा दिया गया त्यागपत्र, त्यागपत्र देने की तिथि 03.06.2008 से स्वीकार किया जाता है।
2. श्रीमती सुमन के विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी राषि बकाया यदि पायी गयी तो वह वसूलनीय होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजवंष मणि सिंह, सरकार के सुयुक्त सचिव।
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13 , 2मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर। कार्यालय-आदेश 3 अक्तूबर 2008 सं॰ स्था॰-3, बी-26-07-1450—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ नारायण मिश्र, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के आश्रित पुत्र श्री विजय कुमार मिश्र को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत नि0व0लि0 के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-4050-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2- श्री विजय कुमार मिश्र पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ नारायण मिश्र के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 3- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा ली जायेगीं। 4- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया जायेगा। 5- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री मिश्र को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री मिश्र की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 6- गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 7- तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8- यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9- उन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10- योगदान करने हेतु श्री विजय कुमार मिश्र को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
11- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)
——— 3 अक्तूबर 2008 सं॰ स्था॰-3, बी-26-07-1452—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ रामाश्रय महतो, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के आश्रित पुत्र श्री श्याम प्रसाद को नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप, 2 14 से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2- श्री श्याम प्रसाद पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ रामाश्रय महतो के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, खगड़िया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 3- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा ली जायेगीं। 4- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया जायेगा। 5- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री श्याम प्रसाद को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री श्याम प्रसाद की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 6- गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 7- तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8- यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9- योगदान करने हेतु श्री श्याम प्रसाद को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 10-वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)।
——— 3 अक्तूबर 2008 सं॰-स्था॰-3, बी-26-07-1451—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ वालो महतो, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के आश्रित पुत्र श्री चन्द्रभूषण महतो को नलकूप प्रमण्डल, पुर्णिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधर पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2- श्री चन्द्रभूषण महतो पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ वालो महतो के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, पुर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 3- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा ली जायेगीं। 4- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया जायेगा। 5- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री चन्द्रभूषण महतो को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री चन्द्रभूषण महतो की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 6- गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 7- तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।15 , 2 8- यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9- योगदान करने हेतु श्री चन्द्रभूषण महतो को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 10- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधन लागू होगें।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)।
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अधिसूचनाएं
20 अगस्त 2008
सं॰कौन/भी0-125/2004-318—श्री प्रमोद कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति जिला लेखा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सासाराम अंचल, सासाराम के पदस्थापनकाल में र्काव्य के प्रति लापरवाही एवं दायित्वों का निर्वहन न किए जाने संबंधी कतिपय आरोपों के लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरान्त इन्हें ''चेतावनी'' की सजा दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।
——— 26 सितम्बर 2008 सं॰ कौन/भी0 904/04-395—श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, बिहार विा सेवा, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को जहानाबाद कोषागार से पेंषनादि मद में लाखों रूपये की कपटपूर्ण निकासी में संलिप्तता के आरोपों के लिये असैनिक सेवाएॅ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 ए (1)(बी) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0 03 दिनांक 31.01.05 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। 2. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-12461/06, प्रभाकर प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दि0 16.11.06 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेष के आलोक में निलंबनादेष को विभागीय अधिसूचना सं0-797 दि0 20.12.06 द्वारा निरस्त किया गया। 3. विभागीय संकल्प सं0-49/सी0 दि0 19.01.07 द्वारा वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के संचालन में विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। जॉच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन तथा उस पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिक्रिया के सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री सिंह को निम्नांकित दंड दिया जाता है :-
(i) श्री सिंह की दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ आदेष निर्गमन की तिथि से संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं। (ii) इनकी प्रोन्नति आगामी दो वर्षो तक बाधित रहेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।, 2 18 26 सितम्बर 2008 सं॰कौन/भी0 141/2008-396—श्री निषीथ कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, किषनगंज अंचल, किषनगंज को अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा निम्नांकित दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-
(i) इन्हें 'निन्दन' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि श्री कुमार की वर्ष 07-08 की चारित्री में की जायेगी।
(ii) इनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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26 सितम्बर 2008
संख्या.-कौन/भी0-140/2008-399—श्री रामजी प्रसाद शर्मा, वाणिज्य-कर उपायुक्त, सम्प्रति प्रभारी मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल मुजफ्फरपुर, को प्रभारी शाहाबाद अंचल, आरा के पदस्थापन काल में टी0 सी0 एस0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु डाटा स्थानानतरण करने संबंधी उच्चाधिकारियों के निर्देषों की बार-बार अवहेलना करने एवं गैरजिम्मेदाराना आचरण, जिसके फलस्वरूप टी0 सी0 एस0 द्वारा विभाग के अंचलों में दिसम्बर 07 के स्थान पर अपै्रल 08 से कार्य प्रारंभ किया जा सका, संबंधी कतिपय आरोपो के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में अंकित की जायेगी।
संख्या.-कौन/भी0-140/2008-400—श्री सुरेष प्रसाद, वाणिज्य-कर उपायुक्त, सम्प्रति अंकेक्षण, भागलपुर को प्रभारी बेगुसराय अंचल के पदस्थापन काल में टी0 सी0 एस0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु डाटा स्थानानतरण करने संबंधी उच्चाधिकारियों के निर्देषों की बार-बार अवहेलना करने एवं गैरजिम्मेदाराना आचरण, जिसके फलस्वरूप टी0 सी0 एस0 द्वारा विभाग के अंचलों में दिसम्बर 07 के स्थान पर अपै्रल 08 से कार्य प्रारंभ किया जा सका, संबंधी कतिपय आरोपो के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में अंकित की जायेगी।
संख्या.-कौन/भी0-140/2008-401—श्री छोटे लाल बैठा, वाणिज्य-कर उपायुक्त, सम्प्रति अंकेक्षण, भागलपुर को प्रभारी भभुआ अचंल, के पदस्थापन काल में टी0 सी0 एस0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु डाटा स्थानानतरण करने संबंधी उच्चाधिकारियों के निर्देषों की बार-बार अवहेलना करने एवं गैरजिम्मेदाराना आचरण, जिसके फलस्वरूप टी0 सी0 एस0 द्वारा विभाग के अंचलों में दिसम्बर 07 के स्थान पर अपै्रल 08 से कार्य प्रारंभ किया जा सका, संबंधी कतिपय आरोपो के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में अंकित की जायेगी।
संख्या-कौन/भी0-140/2008-402—श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य-कर उपायुक्त, सम्प्रति प्रभारी सारण अंचल छपरा, को प्रभारी सीवान अंचल, सीवान के पदस्थापन काल में टी0 सी0 एस0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु डाटा स्थानानतरण करने संबंधी उच्चाधिकारियों के निर्देषों की बार-बार अवहेलना करने एवं गैरजिम्मेदाराना आचरण, जिसके फलस्वरूप टी0 सी0 एस0 द्वारा विभाग के अंचलों में दिसम्बर 07 के स्थान पर अपै्रल 08 से कार्य प्रारंभ किया जा सका, संबंधी कतिपय आरोपो के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में अंकित की जायेगी।
संख्या-कौन/भी0-140/2008-403—श्री प्रधान नरेष कुमार लाल, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति मुख्यालय, बिहार, पटना को प्रभारी बाढ़ अंचल, बाढ़ के पदस्थापन काल में टी0 सी0 एस0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु डाटा स्थानानतरण करने संबंधी उच्चाधिकारियों के निर्देषों की बार-बार अवहेलना करने एवं गैरजिम्मेदाराना आचरण, जिसके फलस्वरूप टी0 सी0 एस0 द्वारा विभाग के अंचलों में दिसम्बर 07 के स्थान पर अपै्रल 08 से कार्य प्रारंभ किया जा सका, संबंधी कतिपय आरोपो के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में अंकित की जायेगी।
संख्या.-कौन/भी0-140/2008-404—श्री अजीत कुमार सिंह, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, जमुई अंचल जमुई को टी0 सी0 एस0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु डाटा स्थानानतरण करने संबंधी उच्चाधिकारियों के निर्देषों की बार-बार अवहेलना करने एवं गैरजिम्मेदाराना आचरण, जिसके फलस्वरूप टी0 सी0 एस0 द्वारा विभाग के अंचलों में दिसम्बर 07 के स्थान पर अपै्रल 08 से कार्य प्रारंभ किया जा सका, संबंधी कतिपय आरोपो के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में अंकित की जायेगी।19 , 2 संख्या.-कौन/भी0-140/2008-405—श्री चन्दन कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल मधेपुरा को टी0 सी0 एस0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु डाटा स्थानानतरण करने संबंधी उच्चाधिकारियों के निर्देषों की बार-बार अवहेलना करने एवं गैरजिम्मेदाराना आचरण, जिसके फलस्वरूप टी0 सी0 एस0 द्वारा विभाग के अंचलों में दिसम्बर 07 के स्थान पर अपै्रल 08 से कार्य प्रारंभ किया जा सका, संबंधी कतिपय आरोपो के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में अंकित की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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13 अक्तूबर 2008
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-417—श्री छोटे लाल बैठा, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर को भभुआ अचंल, भभुआ के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-418—श्री सुरेष प्रसाद, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर को बेगुसराय अंचल, बेगुसराय के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-419—श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को तेघड़ा अंचल, तेघड़ा के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-420—श्री प्रीतम कुमार सिंह, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा को पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटनासिटी के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-421—श्री संतोष कुमार, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर को नवादा अंचल, नवादा के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-422—श्री श्यामाकान्त झा, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, पटना को झंझारपुर अंचल, झंझारपुर के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-423—श्री कृष्णा सिंह, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, पटना को रक्सौल अंचल, रक्सौल के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
संख्या.-कौन/भी0-142/2008-424—श्री गिरजानन्द दास, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा को दलसिंहसराय अंचल, दलसिंहसराय के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार ''निन्दन'' की सजा दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षुभकीर्ति मजुमदार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।, 2 20 सं॰ 2/सी.3-30188/2003 का0-10874 कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ——— संकल्प 3 अक्तूबर 2008 श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 740/04 जब प्रखंड विकास पदाधिकारी, छातापुर, सुपौल के पद पर पदस्थापित थे, तो उनके विरूद्ध जिला पदाधिकारी सुपौल के पत्रांक- 1373-2/गो0 दिनांक 26.08.2003 द्वारा मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं सरकार के राजस्व की क्षति पहुँचाने आदि आरोप प्रतिवेदित किया गया। 2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त की गई। स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी से मंतव्य प्राप्त कर संचिका में उपलब्ध कागजातों के आधार पर विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत सरकार के आदेषानुसार श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (बर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19 के आलोक में दो बेतन वृद्धियाँ असंचायात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड देने का आदेष है। श्री कुमार का तदनुसार दो वेतन वृद्धियाँ असंचायात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड संसूचित किया जाता है।
आदेष :-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0 सम्प्रति निलंबित मुख्यालय आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।
——— सं॰ 2/सी-10122/2008 का0-10530 कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ——— संकल्प 24 सितम्बर 2008
श्री चन्दन कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1362/04, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड, मधेपुरा के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं बाढ़ राहत साहाय्य कार्यो के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप प्रतिवेदित है। 2. अतः सरकार ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री चन्दन कुमार, कोटि क्रमांक-1362/04, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड, मधेपुरा को निलम्बित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार श्री चन्दन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड (मधेपुरा) को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेष तक के लिए निलम्बित किया जाता है।
3. निलम्बन की अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
4. श्री कुमार को निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 में निहित प्रावधान के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।
आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री चन्दन कुमार, बि0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।
सं॰ 2/सी0-10130/08 का0 10830 कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग ——— संकल्प 3 अक्तूबर 2008
संचिका संख्या -2/सी0-10130/08 श्री गिरिजा शंकर प्रसाद, बि0प्र0से0 कोटि क्रमंक -1236/04 प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज, सुपौल को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बाढ़ राहत कार्य में बाधा पहुँचाने, लापरवाही, अनुषासनहीनता एवं उच्च अधिकारी के आदेष की अवहेलना करने संबंधी जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 789, दिनांक 19.09.08 द्वारा प्रतिवेदित आरोपाें के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत आदेष निर्गत की तिथि से अगले आदेष तक के लिए निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।21 , 2 3. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -10 के तहत अनुमान्य दर में जीवन निर्वाह भत्ता देया होगा।
आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री गिरिजा शंकर प्रसाद, बि0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।
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समाज कल्याण विभाग
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अधिसूचना
17 अक्तूबर 2008
सं0सं0-स0क0 (सा0सु0) निग0-20-38/07-3801—विभागीय अधिसूचना संख्या-803 दिनांक 10.08.07 द्वारा निलम्बित श्री अवधेष प्रसाद शर्मा, सहायक निदेषक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, प0 चम्पारण, वेतिया को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।
2. श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 1959 दिनांक 30.05.08 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत चलती रहेगी।
3. श्री शर्मा के निलम्बन अवधि के विनियमन के संबंध में विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने पर निर्णय लिया जाएगा। 4. श्री शर्मा के पदस्थापन संबंधी आदेष अलग से निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मृत्युंजय गुप्ता, सरकार के उप-सचिव।
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