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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 October 2008

Published 29 October 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-10-29.504
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट+0-40 िनबंधन सं(cid:28)या

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0 0 0 0 पपपपटनाटनाटनाटना 504504504504))))

7 7 7 7 काित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)ककाित(cid:31)क 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार, , , , 29292929 अ'तूअ'तूअ'तूअ'तूबरबरबरबर 2008200820082008 fuca/ku] mRikn ,oa e| fu"ks/k foHkkx ¼fuca/ku½ ———— vf/klwpuk,a 17 vDrwcj 2008

स्ां0 I/एम1- 730/2008- चूंकि विवाह पुरूष एवं नारी के बीच एक प्रकार का करार होता है, - 730/2008-2654-चूंकि विवाह पुरूष एवं नारी के बीच एक प्रकार का करार होता है, चूंकि महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पति एवं पत्नी दोनों को विवाह के प्रमाण-पत्र और, चूंकि महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पति एवं पत्नी दोनों को विवाह के प्रमाण-पत्र चूंकि महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पति एवं पत्नी दोनों को विवाह के प्रमाण-पत्र अलग-अलग दिए जाएँ;

ा विवाह अधिनियम, 1954 की धारा-50 में प्रदा शक्ति के अधीन बिहार-

में प्रदा शक्ति के अधीन बिहार-राज्यपाल, बिहार अतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा- लखित नियमावली गठित करते विशेष विवाह नियमावली, 1955 के नियम-9 को संशोधित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली गठित करते विशेष विवाह नियमावली, 1955 के नियम-9 को संशोधित करने के उद्देश्य से निम्नि हैंः -

बिहार विशेष विवाह (संशोधन) नियमावली, 2008

क्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (1) यह नियमावली ''बिहार विशेष विवाह (संशोधन) नियमावली, 2008'' कही 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (1) यह नियमावली ''बिहार विशेष विवाह (संशोधन) नियमावली, 2008'' कही क्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (1) यह नियमावली ''बिहार विशेष विवाह (संशोधन) नियमावली, 2008'' कही जा सकेगी।

र संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरत के प्रमाव से प्रवृत होगी। (3) यह तुरत के प्रमाव से प्रवृत2. बिहार विशेष विवाह नियमावली, 1955 का नियम-9 निम्न प्रकार से बिहार विशेष विवाह नियमावली, 1955 का नियम-9 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा- प्रतिस्थापित किया जाएगा- ''''''''नियम-9- (1) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत चतुर्थ अनुसूची में विहित विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत चतुर्थ अनुसूची में विहित विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत चतुर्थ अनुसूची में विहित प्रमाण-पत्र की पुस्तक एवं धारा 16 के अंतर्गत पंचम अनुसूची में विहित अन्य प्रमाण-पत्र की पुस्तक एवं धारा 16 के अंतर्गत पंचम अनुसूची में विहित अन्य प्रमाण-पत्र की पुस्तक एवं धारा 16 के अंतर्गत पंचम अनुसूची में विहित अन्य विधियों से संपन्न विवाह के निबंधन प्रमाण-पत्र की पुस्तक एक बंधी हुई जिल्द विधियों से संपन्न विवाह के निबंधन प्रमाण-पत्र की पुस्तक एक बंधी हुई विधियों से संपन्न विवाह के निबंधन प्रमाण-पत्र की पुस्तक एक बंधी हुई होगी जिसके पृष्ठ लगातार क्रमांकित होंगे। होगी जिसके पृष्ठ लगातार क्रमांकित होंगे।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन प्रमाण-पत्र की पुस्तक में एक ही क्रमांक के उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन प्रमाण-पत्र की पुस्तक में एक ही क्रमांक के उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन प्रमाण-पत्र की पुस्तक में एक ही क्रमांक के प्रमाण-पत्र तीन समरूप प्रतियों में होगी। प्रमाण-पत्र तीन समरूप प्रतियों में होगी।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 29 अ'तूबर 2008 प्रमाण-पत्र की पहली प्रति वधू/पत्नी को दी जाएगी उसी क्रमांक की दूसरी प्रति वर/पति को दी जाएगी एवं तीसरी प्रति कार्यालय के स्थायी अभिलेख के रूप में संरक्षित रखी जाएगी।

(3) प्रमाण-पत्र की प्रत्येक प्रति पर प्रमाण-पत्र की क्रम संख्या मुद्रित होगी। प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तारीख, विशेष विवाह पदाधिकारी द्वारा स्वयं हाथ से लिखा जाएगा अथवा कम्प्यूटर से छाप (प्रिंट) किया जाएगा।''''''''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।

17 vDrwcj 2008

सं0 I/एम1- 730/2008-2654-उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।

The 17th October 2008

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 29 अ'तूबर 2008

(3) Serial number of the certificate shall be printed on each copy of the Certificate, the date of issue of the certificate shall be given by the Special Marriage Officer either by his own hands or shall be printed by the Computer."

By order of the Governor of Bihar,

AMIR SUBHANI, Secretary to Government

————

अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 504-571+1000-ड+0ट+0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 October 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-10-29.504/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-10-29.504.