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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 October 2008

Published 30 October 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-10-30.513
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:29)या पी0ट50-40 िनबंधन सं(cid:29)या

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8888 काित ककाित ककाित ककाित क 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , वृवृवृवृहःपहःपहःपहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 30303030 अ&तूअ&तूअ&तूअ&तूबरबरबरबर 2008200820082008 सहकारिता विभाग ——— अधिसूचना 29 अक्तूबर 2008

संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314— बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 यथा संषोधित -2008 की बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 यथा संषोधित -2008 की संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314संख्या- 7/सह॰विधि-32/08 4314 धारा 11"क" में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1996 के तहत निबंधित दुग्ध उत्पादक धारा 11"क" में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1996 के तहत निबंधित दुग्ध उत्पादक धारा 11"क" में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1996 के तहत निबंधित दुग्ध उत्पादक साईटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन संपरिवर्त्तन करने सहयोग समितियों को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन संपरिवर्त्तन करने सहयोग समितियों को बिहार सहकारी सो की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) ऐसी समिति के आस्तियों एवं दायित्वों सहित सम्परिवर्त्तन का प्रस्ताव समिति की आम सभ् ऐसी समिति के आस्तियों एवं दायित्वों सहित सम्परिवर्त्तन का प्रस्ताव समिति की आम सभा में पारित हो। ऐसी समिति के आस्तियों एवं दायित्वों सहित सम्परिवर्त्तन का प्रस्ताव समिति की आम सभ् (ii) ऐसी समिति द्वारा बिहार सहकारी समिति अध्ि ानियम 1935 के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए ऐसी समिति द्वारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा पूर्व से अनुमोदित आदर्ष उपविधि का अंगीकृत करने का प्रस्ताव आम निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा पूर्व से अनुमोदित आदर्ष उपविधि का अंगीकृत करने का प्रस्ताव निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा पूर्व से अनुमोदित आदर्ष उपविधि का अंगीकृत करने का प्रस्ताव सभा में पारित किया गया हो। सभा में पारित किया गया हो

(iiiं) ऐसी आम सभा की बैठक में

म सभा की बैठक में निबंधक, सहयोग समितियाँ के प्रतिनिधि के रूप में

े प्रतिनिधि के रूप में कम्फेड के या दुग्ध

भक आम सभा में भाग ले सकेगें।

रित शर्तो केो पूरा करना होगा। उत्पादक संध के पर्यवेक्षक उत्पादक संध के पर्यवेक्षक पदाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहें हो । (iv) समिति द्वारा गत वर्ष तक की अंकेक्षित लेखा विवरणी समर्पित की गयी हो। समिति द्वारा गत वर्ष तक की अंकेक्षित लेखा विवरणी समर्पित की गयी हो। (v) उक्त समिति के ऐसे सभी सदस्य, जो निबंधक, द्वारा अनुमोदित आदर्ष उपविधि के उपनियम उक्त समिति के ऐसे सभी सदस्य, जो निबंधक, द्वारा अनुमोदित आदर्ष उपविधि के उपनियम 9 के अनुसार उक्त समिति के ऐसे सभी सदस्य, जो निबंधक, द्वारा अनुमोदित आदर्ष उपविधि के उपनियम सदस्यता की अर्हता रखते हों, की सूची निबंधन के आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए। ऐसे सभी सदस्यता की अर्हता रखते हों, की सूची निबंधन के आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए। ऐसे सभी सदस्यता की अर्हता रखते हों, की सूची निबंधन के आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए। ऐसे सभी सदस्य समिति के निबंधन के पष्चात्‌ समिति के प्रारंि सदस्य समिति के निबंधन के पष्चात्‌ समिति के प्रारंभिक आम सभा में भाग ले सकेगें (viं) संबंधित समिति को पूर्व की व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी समिति अि धनियम 1935 के तहत दुग्ध संबंधित समिति को पूर्व की व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के निबंधन हेतु न्यूनतम दुग्ध आपूर्ति की निर्धारित शर्तो केो पूरा करना होगा उत्पादक सहयोग समिति के निबंधन हेतु न्यूनतम दुग्ध आपूर्ति की निर्धा (vii) बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 11 "क" के तहत संपरिवर्तित ऐसी समिति की प्रारंभिक बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 11 "क" के तहत संपरिवर्तित ऐसी समिति की प्रारंभिक बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 11 "क" के तहत संपरिवर्तित ऐसी समिति की प्रारंभिक आम सभा बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली के नियम 20(2)के प्रावधानों के तहत निबंधन की तिथि से आम सभा बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली के नियम 20(2)के प्रावधानों के तहत निबंधन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर आहूत की जाएगी तथा ऐसी प्रारंभिक आम सभा में उक्त नियमावली के प्रावधानों के 90 दिनों के अन्दर आहूत की जाएगी तथा ऐसी प्रारंभिक आम सभा में उक्त नियमावली के प्रावध् 90 दिनों के अन्दर आहूत की जाएगी तथा ऐसी प्रारंभिक आम सभा में उक्त नियमावली के प्रावध् तहत कार्रवाई की जाएगी। तहत कार्रवाई की जाएगी

राज्यपाल के आदेष से,

बिहार-राज्यपाल के आदेष से विजय कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव

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अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 513-571+00-ड50ट50पी0। (cid:1)बहार गजट

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 October 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-10-30.513/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-10-30.513.