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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 October 2008

Published 31 October 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-10-31.515
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:28)या

(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट

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संचिका-11/नि0 2-13/91 (अंश) भारत संविधान के अनुच्छेद 243 छ सपठित बिहार पंचायत राज संचिका-11/नि0 2-13/91 (अंश)-1340 भारत संविधान के अनुच्छेद 243 छ सपठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 73 एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अधिनियम, 2006 की धारा 73 एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अधिनियम, 2006 की धारा 73 एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 (अधिसूचना जिला परिषद्‌-माध्यमिक एवं उच्चत्तर-माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 (अधिसूचना जिला परिषद्‌-माध्यमिक एवं उच्चत्तर-माध्यमिक शिक्षक 2006) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :- 2006) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :- संख्या-1226, दिनांक 11.07.2006) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :-

क्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (i) यह नियमावली बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक ि

यह नियमावली बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा यह नियमावली बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी

ान) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी। ार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी 2. बिहार जिला परिषद्‌ माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली बिहार जिला परिषद्‌ माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली बिहार जिला परिषद्‌ माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली ) का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम 3 का खंड (i) निम्नलिखित द्वारा 2006 के नियम 3 के खंड (i) का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम 3 का खंड ( ) का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम 3 का खंड ( प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''(i) माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट विद्यालय जिसके अन्तर्गत ) माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट विद्यालय जिसके अन्तर्गत ) माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट विद्यालय जिसके अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है।'' माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है।''

रिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली 3. बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली रिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली ) जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 3 में खंड (ix) के

.के बाद नया खंड (x) जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 3 में खंड ( ) जोड़ा जायेगाः-

ेत है, वैसा पुस्तकालयाध्यक्ष जो इस नियमावली के अधीन पुस्तकालय ) ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, वैसा पुस्तकालयाध्यक्ष जो इस नियमावली के अधीन पुस्तकालय 2006 के नियम 3 में खण्ड (ix) . बाद निम्नलिखित नया खंड (x) जोड़ा जायेगाः- ''(X) ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' से अभिप्र की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख-रखाव हेतु नियोजित किया गया हो।'' की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख-रखाव हेतु नियोजित किया गया हो।'' 4. बिहार जिला परिषद्‌ माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2006 बिहार जिला परिषद्‌ माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2006 बिहार जिला परिषद्‌ माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2006 के नियम 4 में उप नियम (क) के खंड (vi) के बाद नया खंड (vii) का जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 4 ) का जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 4 के नियम 4 में उप नियम (क) के ) के बाद निम्नलिखित नया खंड (vii) जोड़ा जायेगा :- के उपनियम (क) के खंड (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड (

''(vii) जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति :- ) जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति :- ) जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति :-

2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 31 अ%तूबर 2008

(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम अपेक्षित अंक में पाँच प्रतिशत की छूट दी जायेगी । (ब) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।''

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 के खंड (ग) का प्रतिस्थापन। नियम 4 का (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

''(ग) आयु :- जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष के पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय । विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी। परन्तु शिक्षक की प्रशिक्षित श्रेणी के नियोजन के प्रथम नियोजन एवं द्वितीय में अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त रहेगी।''

6. उक्त नियमावली 2006 के नियम 6 (vi) क एवं ख का संशोधन उक्त नियमावली के नियम 6 के (vi) में वाक्य ''उपरोक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो जिला कल्याण पदाधिकारी समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे'' विलोपित किया जायेगा और खंड (v) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगाः-

''(v) उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे।''

7. (1) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 के उप नियम (ii) के बाद उप नियम (iii) का जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 8 के उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम (iii) जोड़ा जायेगा :-

''(iii)(क) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नियत वेतन पर की जाएगी। (ख) जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए नियत वेतन की राशि प्रति माह 6,000.00 रू0 होगी ।

(ग) प्रत्येक तीन वर्ष पर नियोजन कालावधि के बाद यथा निर्देशित मूल्यांकन के आधार पर मूल नियत वेतन में रू0 600.00 की वृद्धि की जायेगी।'' (2) नियम 8 के उपनियम (iii), (iv), (v) एवं (vi) क्रमशः उपनियम (iv), (v), (vi) एवं (vii) के रूप में पुनसंख्याकित समझे जायेंगे। 8. उक्त नियमावली 2006 के नियम 12 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली का नियम 12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''12. छुट्टी :- (1) जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक को पंचांग वर्ष में 16 दिनाें का आकस्मिक अवकाश तथा 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा, जिसे देने की शक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। परन्तु आकस्मिक अवकाश एक साथ 12 दिनों से अधिक नहीं दिया जा सकेगा। महिला शिक्षकाओं को 135 दिनों का मातृकावकाश भी प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। मातृकावकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही अनुमान्य होगा।

(2) उपर्युक्त अवकाश के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर विशेष कारणवश पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश देय होगा। अवैतनिक अवकाश अध्यक्ष, जिला परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुपस्थित रहने पर इस अवधि की सेवा टूट मानी जायेगी तथा वेतन देय नहीं होगा। 3 माह तक बिना पर्याप्त कारण के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में अध्यक्ष, जिला परिषद्‌ द्वारा स्पष्टीकरण के उपरान्त नियोजन समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित कर उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जायेगी।

9. उक्त नियमावली 2006 के नियम 15 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली का नियम 15 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''15 अपील :- ''इस नियमावली के अधीन नियोजन संबंधी शिकायत मामलों में निर्णय लेने की शक्ति जिला परिषद्‌ के मामले में जिला स्तर पर सरकार द्वारा एक या एक से अधिक सदस्यों की गठित अपीलीय प्राधिकार को होगी। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा प्राधिकार की स्थापना एवं सेवा शर्त्तोंं का निर्धारण किया जायेगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन सेवानिवृत बिहार न्यायायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों से किया जायेगा।3 (cid:1)बहार गजट, (असाधारण)] 31 अ%तूबर 2008 10. उक्त नियमावली, 2006 के साथ अनुलग्नक अनुसूची I, III विलोपित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

——— 25 अगस्त 2008 संख्या-11/नि0 2-13/91 (अंश)1339—भारत के संविधान की अनुच्छेद 243 ब सपठित बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 45,47, (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार नगर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या 1227 दिनांक 11.07.2006) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंं। 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(i) यह नियमावली बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली 2006 के नियम 3 का संशोधन ।

(1) उक्त नियमावली के नियम 3 के खंड (i) में प्रयुक्त शब्द "राजकीयकृत" के बाद शब्द"/प्रोजेक्ट विद्यालय " जोड़े जायेगें।

(2) उक्त नियमावली के नियम 3 में खंड (XII) के बाद निम्नलिखित नया खंड (XIII) जोड़ा जायेगा। "(xiii) "पुस्तकालयाध्यक्ष" से अभिप्रेत है-वैसा पुस्तकालयाध्यक्ष जो इस नियमावली के अधीन पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख रखाव हेतु नियोजित किया गया हो।"

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन उक्त नियमावली के नियम 4 के उपनियम (क) के खंड (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड (vii) जोड़ा जायेगा :- "(vii) नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम अपेक्षित अंक में पाँच प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ख) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक की डिग्री।"

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन। उक्त नियमावली के नियम 4 का (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''(ग) आयु :- जस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष के पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय। विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी।

परन्तु शिक्षक की प्रशिक्षित श्रेणी के नियोजन के प्रथम नियोजन एवं द्वितीय नियोजन में अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त रहेगी।''

5. उक्त नियमावली 2006 के नियम 6 में संशोधन :- उक्त नियमावली के नियम 6 के खंड (vi) में वाक्य "उपरोक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो "जिला कल्याण पदाधिकारी समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे" को वाक्य "उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। 6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 में संशोधन। (1) उक्त नियमावली के नियम 8 के उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम जोड़ा जायेगाः-

"(iii)(क) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नियत वेतन पर की जाएगी। (ख) नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्क्ष के लिए नियत वेतन की राशि प्रति माह 6,000.00 रूपये होगी।

(ग) प्रत्येक तीन वर्ष पर नियोजन कलावधि के पूर्ण होने पर मूल्यांकन के आधार पर उनके मूल नियत वेतन में रूपये 600.00 की वृद्धि की जायेगी।"4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 31 अ%तूबर 2008 (2) नियम 8 के उपनियम (iii), (iv), (v) एवं (vi) क्रमशः उपनियम (iv), (v), (vi) एवं (vii) के रूप में पुनर्संख्याकित समझे जायेंगे। 7. उक्त नियमावली 2006 के 12 का संशोधन । उक्त नियमावली का नियम 12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''12 छुट्टी :- (1) नगर माध्यमिक एवं नगर उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक को पंचाग वर्ष में 16 दिनाें का आकस्मिक अवकाश तथा 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा, जिसे देने की शक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। परन्तु आकस्मिक अवकाश एक साथ 12 दिनों से अधिक नहीं दिया जा सकेगा। महिला शिक्षकाओं को 135 दिनों का मातृकावकाश भी प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। मातृकावकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही अनुमान्य होगा।

(2) उपर्युक्त अवकाश के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर विशेष कारणवश पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश देय होगा। अवैतनिक अवकाश महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नगर परिषद्‌/नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुपस्थित रहने पर इस अवधि की सेवा टूट मानी जायेगी तथा वेतन देय नहीं होगा। 3 माह तक बिना पर्याप्त कारण के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नगर परिषद्‌/नगर पंचायत द्वारा स्पष्टीकरण के उपरान्त नियोजन समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित कर उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जायेगी।''

8. अपील :- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 15 का प्रतिस्थापन :- उक्त नियमावली, 2006 का नियत 15 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''इस नियमावली के अधीन नियोजन संबंधी शिकायत मामलों में निर्णय लेने की शक्ति नगर निगम/नगर परिषद्‌/नगर पंचायत के मामले में जिला स्तर पर सरकार द्वारा एक या एक से अधिक सदस्यों की गठित अपीलीय प्राधिकार को होगी। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा प्राधिकार की स्थापना एवं सेवा शर्त्तोंं का निर्धारण किया जायेगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन सेवानिवृत बिहार न्यायायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों से किया जायेगा।"

9. उक्त नियमावली, 2006 की अनुसूची I एवं III विलोपित की जायगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु3ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 515-571+3000-ड*0ट*0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 October 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-10-31.515/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-10-31.515.