िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 14141414 काित(cid:29)ककाित(cid:29)ककाित(cid:29)ककाित(cid:29)क, , , , 1930193019301930((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44445555 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 5555 नव&बनव&बनव&बनव&बरररर,,,, 2008200820082008((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूची सूची सूची सूची
पृंठपृंठपृंठपृंठ
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 7ट(cid:15)
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
और अ:य ;य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-28
भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के
उपःथा(cid:18)पत Hकये जानेवाले ूवर सिमितयA के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0,
ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूव(cid:29) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एससी0,
भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क^ लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0,
अनुमित िमल चुHक है। ---
बी0एस0ई0, Hडप0-इन-एड0, एम0एस0 और
मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, काय(cid:29)बम,
भाग-8—भारत क^ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के
ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आHद।
---
भाग-1 ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आHद ---
सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूव(cid:29) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और काया(cid:29)QयKA (cid:24)ारा
भाग-9—(cid:18)व_ापन
---
िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ िनलामी संबंधी सूचनाएं ---
िनयम आHद। 29-36
भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन, सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं, और सव(cid:29)साधारण सूचनाएं इaयाHद।
---
उVच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और
िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के
पूरक
---
उXरण।
---
पूरक-क
37-40 भागभागभागभाग----1111 िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन,,,, बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और छु 7ट(cid:15) और छु 7ट(cid:15) और छु 7ट(cid:15) और अ:यअ:यअ:यअ:य वै वै वै वैय(cid:18)1क सूचनाएय(cid:18)1क सूचनाएय(cid:18)1क सूचनाएय(cid:18)1क सूचनाएa(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 2
विधि विभाग
——— अधिसूचनाएं 14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 235, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 नियम-8 के उप नियम (4) के साथ वांछित नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री उदय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिये औरंगाबाद में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-7/2003/5001/जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 236, एस0ओ0 235, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-7/2003/5001/जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 14th October 2008
S.O 235, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952) read with sub-rule (4) of rule-8 of the Notaries Rules, 1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Uday Kumar Sinha, Advocate Civil Court, aurangabad a Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Aurangabad for the District of Aurangabad.
(File no.-A/Not(D)-7/2003/5001J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
———
14 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 237, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह, अधिवक्ता, जयनगर के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन जयनगर अनुमंडल के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To, The Law Secretary, Department of Law Government of Bihar, Patna.
NOTARY ACT, 1952 FORM
FORM-I
[See Rule 4(2)]
Memorial
1. Name of the applicant:- KRISHNA KUMAR SINGH 2. Father's name:- Lakshmeshwar Prasad Singh 3. Date of birth:- 01.1.1967 4. Address (Residence) Village-Inarwa, Post-Usrahi, Via-Jaynagar, Distt.-Madhubani, Bihar, Pin-8472263 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 Telephone No.- 23986. Address (Official):- S.D.M. Court, Jaynagar, Distt.-Madhubani.l, 5. Educational Qualification:- M.Sc., L.L.B. (Please attach photo copies):- 6. Date of enrolment (Please attach Photocopies):- 6256 Dated 19 December, 1995 7. Practice in:- Civil side:- Yes Criminal side:- Yes. In District, Begusarai, Civil, Taxation:- X. Criminal and Revenue Courts. Revenue Courts:- Yes. 8. Whether Income Tax Assesses:- 9. The memorial of (Name of the applicant) (In Block letters) KRISHNA KUMAR SINGH. SHWETHE 1. That the memorialist is the person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952 and Clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956.
2. That the memorialist has resided in the state the name of the local area of name of court (where he intends to practise) and will reside for upwards of S.D.M. Court, Jaynagar, Distt.-Madhubani (state how long)
3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the requirements there of (the grounds of the statement would be added):- The area is big here Business is on the pick. Nepal Boarder is............., so work suffers for business.
4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the proceeding six months. No.
P.T.O. The memorialist thereof prays that the Government be pleased to appoint an admit him as a notary under and by virtue the notaries Act, 1952(53 of 1952) and Clause (a) of Rule-3 of the Notaries Rules, 1956 to practise in Jaynagar (here state the name of the local area)
KRISHNA KUMAR SINGH, Signature of the applicant.
Dated 17 day of 01 January, 2006
Under Rule 4(3) the memorial should be countersigned by Magistrate, a Manager of a Nationalised Bank, A merchant and to prominent inhabitants of the are where he intends to practise as a notary.
| S l. N. | Name and Address Profession | Profession | Profession | Signature |
| 1 | Pavitra Narain Jha | President Bar Association, Jainagar, Madhubani, Bihar | Sd/- Illg. | |
| 2 | Sunil Kumar Ranjan, Executive Magistrate Jaynagar | Sd/- Illeg. | ||
| 3 | Jagdish Chandra Choudhari | Bharat Medical Jaynagar | Bharat Medico, New Market, Jaynagar | Sd/- Illeg. |
| 4 | Prakash Chandra Jha | Sub Post Master, Jaynagar, Bazar | Sd/- Illeg. | |
| 5 | Sunil Kumar Das, Branch Manager, SBI, Jaynagar | Sd/- Illeg. | ||
| 6 | Kailash Paswan | Chairman, Nagar Panchayat, Jaynagar | Sd/- Illeg. | |
| 7 | रामप्रीत पासवान | स0वि0स0 | Sd/- Illeg. |
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-06/2006/5011जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
———
16 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 238, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री शिवजी शर्मा, अधिवक्ता, जहानाबाद के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन जहानाबाद जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To,
The Law Secretary,
Department of Law
Government of Bihar,
Patna.
Memorial
1. Name of the applicant:- SHIVJEE SHARMA 2. Father's name:- Late Baliram sharma 3. Date of birth:- 02.2.1962 (2nd February Nineteen sixty two) 4. Address (Residence) At-Mokimpur, P.O.l-Hulasganj, P.S.-Hulasganj, District-Jehanabad. Official Address:- Civil Court, Chamber No.-1(One), Jehanabad. 5. Educational Qualification:- B.Sc., L.L.B. (Please attach photo copies):- 6. Date of enrolment (Please attach Photocopies:- 17.11.1995 7. Practice in:- Civil side:- Yes Criminal side:- Yes Taxation:- Revenue Courts:- Whether Income Tax Assesses:- 8. The memorial of Shivjee Sharma (Name of the applicant) SHEWETH:- 1. That the memorialistics is a person eligible for appointment a notary under the Notaries Act, 1952 and clause a of rule 3 of the Notaries Rules, 1956. Practicing, from JEHANABAD (1995)
2. That the memorialist has resided in Civil Court, Jehanabad (here state the name of the local area of name of court where he intends to practice) & will resides of upwards of till my last breath (State how long) BIHAR.
3. That the number of notaries practicing at in the local area is insufficient for the requirement thereof (the grounds of the statement would be added) Seven
The District is very wide (7). 4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him within the proceeding six months. No.
5 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 20085. The memorialist thereof prays that the govt. be please to appoint & admit him as a notary under & by virtue of the Notaries Act, 1952(23 of 1952) & clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules 1956 to practice in JEHANABAD.
Dated the 8th August, 2007.
SHIVJEE SHARMA, Signature of the applicant.
We the undersigned magistrate, bankers, merchants and others residing in the above (herein state the name of the local area), have read the foregoing material (here state the name of the applicant) and are satisfied that the statements contained therein are true and that he is a fit and proper person to be appointed a notary and we join in the prayer thereon.
| Sl. No. | Name and Address of signatories. | Profession or occupation of the signatories. | Name and address of the firms of which signatories are members. | Signature |
| 1 | Jagdish Sharma, M.L.A. of Bihar | M.L.A. of Bihar | Ghoshi | Sd/- Illg. |
| 2 | Sanjay Prasad | Business | Jehanabad | Sd/- Illeg. |
| 3 | ................. | Business | .......... | Sd/- Illeg. |
| 4 | N.N. Singh | Manager | PNB, Sukhiawan | Sd/-Illeg. |
| 5 | Anant Kumar | Assistant Electrical Engineer, Jehanabad | Sd/-Illeg. | |
| 6 | सुरेन्द्र प्र0 शर्मा | अध्यक्षए नगर परिषद् जहानाबाद | Sd/- Illeg. | |
| 7 | ............ | -------- | ---------- | Sd/- Illeg. |
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-1/2008/5073जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
——— 14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 239, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री विनय कुमार मिश्र, अधिवक्ता, प0 चम्पारण, बेतिया के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन प0 चम्पारण, बेतिया जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है। To, The Law Secretary, Department of Law Government of Bihar, Patna.
MEMORIAL
1. Name of the applicant:- Binay Kumar Mishra 2. Father's name:- Late Sachidn Nand Mishra 3. Date of birth:- 30/06/1951 4. Address (Residence) New Coloney, Dak Banglow Road, P.S.-Bettiah town Distt.-West Champaran, Pin Code-845438, Bihar. Telephone No.- 23986. Address (Official):- Civil Court, Bettiah, Distt.-West Champaran.l, District
Bar Association, Civil Court, Jahanabad, Bihar.
5. Educational Qualification:- B.A. Hons, M.A. L.L.B. (Please attach photo copies):-
(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 66. Date of enrolment (Please attach Photocopies):- 753 of 1976 Bihar Bar Council, Patna 7. Practice in:- Civil side:- Yes Yes. Criminal side:- Yes. In District, Begusarai, Civil, Taxation:- X. Criminal and Revenue Courts. Revenue Courts:- Yes. 8. Whether Income Tax Assesses:- Yes PAN AGDPM 7050 9. The memorial of Binay Kumar Mishra. (Name of applicant) SHWETHE 1. The memorialist a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952 and Clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956 Practicing from 03.2.1977.
2. That the memorialist has resided in District Civil Cour, Bettiah, W. Champaran (herestate the name of the local area of name of court where he intends to practice) & will resides for upwards of till my last breath (state how long)
3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the requirements there of (the grounds of the statement would be added):-
The district is very wide: 4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the proceeding six months.
5. The memorialist thereof prays that the Government be pleased to appoint an admit him as a notary under and by virtue the notaries Act, 1952(53 of 1952) and Clause (a) of Rule-3 of the Notaries Rules, 1956 to practice Bettiah.
BINAY KUMAR MISHRA Signature of the applicant.
Dated ----------------------
We the undersigned Magistrates, Bankers, Merchants & Others residing in the aboe (here state the name of the local area) have read the forgoing memorial (here state the name of the applications) & are satisfied that the statements contained therein are true & that he is a fit & proper person to be appointed a Notary & we join in the prayer thereon.
| S l. N. | Name and Address Profession | Profession | Profession | Signature |
| 1 | Sanjay Kumar | Service | Judicial Magistrate, Civil Court, Bettiah | Sd/- Illg. |
| 2 | Umakan ............. | Service | Manager, State Bank of India, Bettiah | Sd/- Illeg. |
| 3 | Arun Kumar Keyal, Godry Stokist, 2nd Bazar, Bettiah | Business | Keyal Commercial Agencies | Sd/- Illeg. |
| 4 | Ramesh Prasad, Prop. Shri Laxmi Timber Industries, Hariwatika Chowk, Bettiah | Business | Shri Laxmi Timber Industries Haribatika Chowk, Bettiah, W. Champaran | Sd/- Illeg. |
| 5 | Renu Devi | M.L.A.8 Bettiah | Sd/- Illeg. | |
| 6 | Dr. Arun Kumar Bajpayee | C.A.S. | Civil Assistant Surgeon | Sd/- Illeg. |
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-83/2006/5009जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
———
16 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 240, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री संजय कुमार दास, अधिवक्ता, सुपौल के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन सुपौल जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To, The Law Secretary, Department of Law Government of Bihar, Patna.
The notaries Rules, 1956 (FORM)
(See rule 4(2))
Memorial
1. Name of the applicant:- SANJAYJ KUMAR DAS 2. Father's name:- Sri Gulab Lal Das 3. Date of birth:- 06.3.1965 4. Address (Residence) Ward No.-17, At+P.O.-Supaul Pin-852131 Telephone- 223822 Official Address:- Sanjay Kumar Das, Advocate, Civil Court, Supaul. 5. Educational Qualification (Please attach photo copies):- Qualification Session University/
| Qualification | Session | University/ Board | Division |
| Matric | 1980 | B.S.E.B., Patna | 2nd Div |
| I.A. | 1982 | L.N.M.U., Darbhanga | 3rd div |
| B.A. Hons | 1984 | L.N.M.U., Darbhanga | 2nd Class |
| L.L.B. | 1988 | B.N.M.U., Lalu Nagar, Madhepura | 2nd Class |
6. Date of enrolment (Please attach Photocopies:- 05-4-1994 7. Practice in:- Supaul Civil side:- Yes Criminal side:- Yes Taxation:- No Revenue Courts:- Yes 8. Whether Income Tax Assesses:- No.
(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 89. The memorial of (Name of the applicant) Showeth............................. (In block letter) SANJAY KUMAR DAS
1. That the memorialistics is a person eligible for appointment a notary under the Notaries Act, 1952 and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956. Yes I am eligible.
2. That the memorialist has resided in Supaul Civil Court area (here state the name of the local area of name of court where he intends to practice) & will resides of upwards of Whole practise (State how long)
3. That the number of notaries practicing at in the local area is insufficient for the requirement thereof (the grounds of the statement would be added)
4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him within the proceeding six months.
The memorialist thereof prays that the govt. be please to appoint & admit him as a notary under & by virtue of the Notaries Act, 1952(23 of 1952) & clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules 1956 to practice in Supaul civil Court (here state the name of the local area)
Dated ........................ Sanjay Kumar Das
Signature of the applicant.
| Sl. No. | Name and Address of signatories. | Profession or occupation of the signatories. | Name and address of the firms of which signatories are members. | Signature |
| 1 | M.N. Mallick | Doctor | M.B.B.S., F.C.G.P. | Sd/- Illg. |
| 2 | Principa | B.S.S. College, Supaul | Sd/- Illeg. | |
| 3 | Sri Mahabir | महावीर वस्त्र भण्डार, स ु पौल | Sd/- Illeg. | |
| 4 | Sd/-Illeg. |
Note:- Under Rule 4(3) the memorial should be counter signed by a Magistrate, a Manager of a nationalised bank, a merchant and two prominent inhabitants of the area where h e intends of practice of a notary. Subs by G.S.R. 870(E) dated 8th july 1997 (w.e.f. 8-7-97) उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-126/2004/5075जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।9 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 16 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 241, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री रतन कुमार, अधिवक्ता, पटना के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन पटना जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To, The Law Secretary, Department of Law Government of Bihar, Patna.
Memorial
1. Name of the applicant:- RATAN KUMAR 2. Father's name:- Dr. Ram Prasad Shah 3. Date of birth:- 14.4.1957 4. Address (Residence) 3, Rajendra Nagar, Patna-16 Pin-800016 Telephone- 669127 Fax-669029. Official Address:- M/s Shree Ram Telecommunications, H/o Dr. N.L. Modi, Renendra Nagar, Road No.-3, Patna-800016. 5. Educational Qualification:- Passed B.Sc. (Bio), L.L.B. Part I,II, III from (Please attach photo copies):- Bhag. University Photocopies are attached herewith. 6. Date of enrolment (Please attach Photocopies:- 29.4.1988 7. Practice in:- Civil side:- Yes Civil Side, Criminal side Criminal side:- Yes Taxation & Revenue. Taxation:- Yes Revenue Courts:- No. 8. Whether Income Tax Assesses:- N/A The memorial of (Name of the applicant) Sheweth:- (In block letters):- RATAN KUMAR
1. That the memorialist is a person eligible for appointment a notary under the Notaries Act, 1952 and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956. I am Practicing since 1988. 2. That the memorialist has resided in there state the name of the local area of name of court (where he intends to practice) & will resides of upwards of Patna District Court (State how long)
3. That the number of notaries practicing at in the local area is insufficient for the requirement thereof (the grounds of the statement would be added) the number of cases increasing day to day because patna is state capital. So the neccesity of more notaries is necessary.
4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him within the proceeding six months. No.
The memorialist thereof prays that the govt. be please to appoint & admit him as a notary under & by virtue of the N`otaries Act, 1952(23 of 1952) & clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules 1956 to practice in Patna, Bihar, Distt. Court, Patna (here state the name of the local area).
Dated the 9th August 1999
RATAN KUMAR Signature of the applicant.
(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 10| Sl. No. | Name and Address of signatories. | Profession or occupation of the signatories. | Name and address of the firms of which signatories are members. | Signature |
| 1 | Abhimanyu Prasad Saha, Deputy Secretary, | Bihar ........ Service Government of Bihar | Sd/- Illg. | |
| 2 | Dr. Mathura Prasad, Road No.-3, Rajendra Nagar, Patna-16 | Bihar Helth Service | Sd/- Illeg. | |
| 3 | A.K. Saha, Audit Officer | Service | B.S. Agri. Marketing Board, Patna | Sd/- Illeg. |
| 4 | Rajesh Gandhi, | Business | Sri Palji Restaurant, Frazer Road, Patna- 1 | Sd/-Illeg. |
| 5 | Satish Pd. ...... | Service | Central Bank of India, Moradpur, Patna | Sd/- Illeg. |
| 6 | Ramesh Prasad | Excutive Manager, Patna Sadar | Sd/- Illeg. |
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-60/1999/5077जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव, बिहार।
——— 16 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 242, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री गिरिजा नन्द महराज, अधिवक्ता, झंझारपुर के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन झंझारपुर अनुमंडल के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To,
The Law Secretary,
Department of Law
Government of Bihar,
Patna.
Memorial
1. Name of the applicant:- GIRIJA NAND MAHARAJ 2. Father's name:- Late Ranjit Maharaj 3. Date of birth:- 14.1.1956 4. Address (Residence) Village-Sangi, P.O.-Sangui, P.s.-Phulparas, Via-Ghoghardiha, Disst.-Madhubani Official Address:- Jhanjharpur. 5. Educational Qualification:- (Please attach photo copies):- Attach.
11 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 20086. Date of enrolment (Please attach Photocopies:- Attach 7. Practice in:- Civil side:- Yes Criminal side:- Yes Taxation:- Revenue Courts:- Yes Whether Income Tax Assesses:- 8. The memorial of Girija Nand Maharaj (Name of the applicant) SHEWETH:-
1. That the memorialistics is a person eligible for appointment a notary under the Notaries Act, 1952 and clause a of rule 3 of the Notaries Rules, 1956. Practicing, from. Attach
2. That the memorialist has resided in Civil Court, Jhanjharpur (here state the name of the local area of name of court where he intends to practice) & will resides of upwards of till my last breath (State how long) Attach
3. That the number of notaries practicing at in the local area is insufficient for the requirement thereof (the grounds of the statement would be added) The Ground is attached ....................................Bar Association.
4. The district is very wide: the no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him within the proceeding six months. No.
The memorialist thereof prays that the govt. be please to appoint & admit him as a notary under & by virtue of the Notaries Act, 1952(23 of 1952) & clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules 1956 to practice in (Jhanjharpur civil Court)
Dated 24-1-2006 the day of Tuesday
Girija Nand Maharaj Signature of the applicant.
| Sl. N. | Name and Address of signatories. | Profession or occupation of the signatories. | Name and address of the firms of which signatories are members. | Signature |
| 1 | Nanda Pandey | Judicial Magistrate, 1st Class, Jhanjharpur | Sd/- Illg. | |
| 2 | R.K.P. Bharti | Judicial Magistrate, First Class | Civil Court, Jhanjharpur, Madhubani | Sd/- Illeg. |
| 3 | Rajendra Prasad | Partner M/s Mahodari Indhan | Bharat Gas Distributer, Jhanjharpur | Sd/- Illeg. |
We the undersigned magistrate, bankers, merchants and others residing in the above (herein state the name of the local area), have read the foregoing material (here state the name of the applicant) and are satisfied that the statements contained therein are true and that he is a fit and proper person to be appointed a notary and we join in the prayer thereon. Sl. N.
(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 12| 4 | ......... Manager (P.B.) | Manager (P.B.) State Bank of India, Jhanjharpur | Sd/-Illeg. | |
| 5 | ------- | -------- | ----------- | Sd/- Illeg. |
| 6 | ------------- | -------- | -------- | Sd/- Illeg. |
..................... I Know the petioner. Petitioner Charrector is good. He is fit for Notary.
BIRENDRA KUMAR CHOUDHARY,
M.L.C.
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-21/2006/5071जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
———
16 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 243, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री नन्द किशोर प्रसाद, अधिवक्ता, निर्मली के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन निर्मली अनुमंडल के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To, The Law Secretary, Department of Law Government of Bihar, Patna.
Memorial
1. Name of the applicant:- NAND KISHORE PRASAD 2. Father's name:- Sri Khusi Kant. 3. Date of birth:- 19.4.1962 4. Address (Residence) At+P.O.+P.s.-Nirmali, Ward No.-6, Distt.-Supaul.
Official Address:- Sub-divisional Court, Nirmalui
5. Educational Qualification:- (Please attach photo copies):- L.L.B. 6. Date of enrolment (Please attach Photocopies:- 25.8.1992 7. Practice in:- Civil side:- Yes Civil Side, Criminal side Criminal side:- Yes Taxation & Revenue. Taxation:- Yes Revenue Courts:- No. Whether Income Tax Assesses:- 8. The memorial of Nand Kishore Prasad (Name of the applicant) NAND KISHORE PRASAD
SHEWETH:-
13 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 20081. The memorialistics is a person eligible for appointment a notary under the Notaries Act, 1952 and clause a of rule 3 of the Notaries Rules, 1956. Practicing, 1992
2. That the memorialist has resided in Nirmali Sub-divuisional Court, Supaul (here state the name of the local area of name of court where he intends to practice) & will resides of upwards of till my last breath (State how long) Long Life.
3. That the number of notaries practicing at in the local area is insufficient for the requirement thereof (the grounds of the statement would be added) One Notary already working their. 4. The district is very wide: That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him within the proceeding six months. No.
The memorialist thereof prays that the govt. be please to appoint & admit him as a notary under & by virtue of the Notaries Act, 1952(23 of 1952) & clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules 1956 to practice in Subdivisional Court, Nirmali, Distt.-Supaul.
Dated 28th the d ay of March 2005
NAND KISHORE PRASAD Signature of the applicant.
We the undersigned magistrate, bankers, merchants and others residing in the above Nirmali (herein state the name of the local area), have read the foregoing material of Nand Kishore Prasad (here state the name of the applicant) and are satisfied that the statements contained therein are true and that he is a fit and proper person to be appointed a notary and we join in the prayer thereon.
| S l. N. | Name and Address of signatories. | Profession or occupation of the signatories. | Name and address of the firms of which signatories are members. | Signature |
| 1 | Arun ........ | S.D.O.(Civil) | Nirmali, Distt.- Supaul | Sd/- Illg. |
| 2 | Ramakar Choudhary | ...... Manager, State Bank of India | Nirmali, Supaul | Sd/- Illeg. |
| 3 | Balchand Bothra | Bothra Stores, | Nirmali | Sd/- Illeg. |
| 4 | Babu Lal Surana | Chairman, Nagar Panchat, Nirmali | Nirmali, Supaul | Sd/-Illeg. |
| 5 | Govind Sharan Singh | Principal | Nirmali College, Nirmali, Supaul | Sd/- Illeg. |
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-03/2005/5079जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 14 13 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 244, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-13091जे0, दिनांक 25.11.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 25.11.2001 से 24.11.2006 एवं 25.11.2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेन्द्र कुमार सिंह अधिवक्ता, व्यवहार | न्यायालय, समस्तीपुर | 25.11.1983 | बी0एल0 | समस्तीपुर जिला |
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-144/82/4973जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
13 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 245, एस0ओ0 244 दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-144/82/4973जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
The 13th October 2008
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Narendra Kumar Singh | Advocate Civil Court, Samastipur | 25.11.1983 | B.L. | Samastipur District |
S.O 244, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Kumar Singh and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 13091J. Dated 25.11.1983 to practice as notary again for 25.11.2001 to 24.11.06 & the next five years from 25.11.2006. Name of Notary
(File no.-A/AB-144/82-4973J) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
15 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 200813 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 246, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 नियम-8 के उप नियम (4) के साथ वांछित नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री रंजन कुमार वर्मा, अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं, जो इस रूप में अररिया जिला के लिये अररिया में कार्य करेंगे
(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2003/4986जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— 13 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 247, एस0ओ0 246, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-43/2003/4986जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव, बिहार
The 13th October 2008
S.O 246, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section- 3 of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952) read with sub-rule (4) of rule-8 of the Notaries Rules, 1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjan Kumar Verma, Advocate Araria a Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Araria for the District of Araria.
By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 1614 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 248, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3437जे0, दिनांक 04.10.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विष्णुदेव चौधरी जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 04.10.2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विष्णुदेव चौधरी | ग्राम-निपनियां जिला-बेगूसराय व्यवहार व्यायालय, बेगूसराय | 04.10.2001 | बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 249, एस0ओ0 248, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नौट-83/98/5016जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 14th October 2008
S.O 248, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishnudeo Choudhary and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 3437J. Dated 04.10.2001 to practice as notary again for the next five years from 04.10.2006.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Bishnudeo Choudhary | Nipania, Begusarai, Civil Court, Begusarai | 04.10.2001 | B.A.(Hons) L.L.B. | Besusarai District |
(File no.-A/Not-83/98/5016J.) By order of the Governor of Bihar RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to Government of Bihar.
17 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 200814 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 250, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-873जे0, दिनांक 01.3.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो0 इफ्तेखार आलम जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 01.3.2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 इफ्तेखार आलम, अधिवक्ता | अनुमंडलीय न्यायालय, वारसोई, कटिहार | 01.3.1994 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | वारसोई अनुमंडल, जिला कटिहार |
बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 251, एस0ओ0 250, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-85/1992/5007जे॰)
बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 14th October 2008
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Md. Iftekhar Alam | sub divisional Court, Barsoi, Katihar | 01.3.1994 | B.A. L.L.B. | Barsoi Sub division, Distt.- Katihar |
S.O 250, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Iftekhar Alam and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 873J. Dated 01.3.1994 to practice as notary again for the next five years from 01.3.2008. Name of Notary Residential/ Professional address
(File no.-A/Not-85/19925007J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 1814 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 252, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-278जे0, दिनांक 14.1.1987 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजधर चौधरी जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 14.1.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजधर चौधरी | अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, ब गूसराय े | 14.1.1987 | एम0ए0 बी0एल0 | ब े गूसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— 14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 253, एस0ओ0 252, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-45/85/5006जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
The 14th October 2008
S.O 252, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajdhar Choudhary and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 278J. Dated 14.1.1987 to practice as notary again for the next five years from 14.1.2007.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Rajdhar Choudhary | Advocate Notary, Civil Court, Begusarai | 14.1.1987 | M.A. B.L. | Besusarai District |
(File no.-A/AB-45/85/5006J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
19 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 200813 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 254, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री मदन मोहन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, बेगूसराय के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन बेगूसराय जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To, The Law Secretary, Department of Law Government of Bihar, Patna.
NOTARY ACT, 1952
FORM-I
[See Rule 4(2)]
Memorial
1. Name of the applicant:- Madan Mohan Pd. Singh. 2. Father's name:- Late Tribeni Singh. 3. Date of birth:- 01.3.1946. 4. Address (Residence) At-Bahdarpur, P.O.-Rampur Matihani, P.S.-Mufasil, Distt.-Begusarai. Telephone No.- 23986. Address (Official):- Mohalla-Pokharia, near Woman's College, Bisaupur,
Distt.-Begusarai. Main Hall, District Bar Association, Civil Court, Jahanabad, Bihar.
5. Educational Qualification:- B.A., B.L. (Please attach photo copies):- 6. Date of enrolment (Please attach Photocopies):- 18.8.1970 7. Practice in:- Civil side:- Yes Yes. Criminal side:- Yes. In District, Begusarai, Civil, Taxation:- X. Criminal and Revenue Courts. Revenue Courts:- Yes. 8. Whether Income Tax Assesses:- No. 9. The memorial of (Name of the applicant in) Sheweth:- (In block letters):-MADAN MOHAN PRASAD SINGH.
1. That the memorialist a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952 and Clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956 . Practicing Since 1970.
2. That the memorialist has resided in the state the name of the local area or name of court (where he intends to practice) and will reside for upwards of At- Pokharia, Begusarai (State how long)-Since 1978 and will reside during his life time.
3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the requirements there of (the grounds of the statement would be added):- Three persons are practicing but are not sufficient to cope with requirements growign insuing and commerce and bauls business in locality.
4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the proceeding six months. No.
The memorialist thereof prays that the Government be pleased to appoint an admit him as a notary under and by virtue the notaries Act, 1952(53 of 1952) and(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 20 Clause (a) of Rule-3 of the Notaries Rules, 1956 to practice in within the Begusarai and subdivision. (here state the name of the local area).
Madan Mohan Pd. Singh Signature of the applicant.
Dated 26 day of November, 1999
Date------------------- Under Rule 4(5) the memorial should be countersigned by a Magistrate, a Manager of a Nationalised Bank, A merchant and to prominent inhabitants of the are where he intends to practise as a notary.
| S l. N. | Name and Address Profession | Profession | Signature |
| 1 | Sri Chandra Shekher Mishra, Deputy Collector S.D.O., Office, Begusarai | Deputy Collector | Sd/- Illg. |
| 2 | D.C. Choudhary, Manager, Allahabad Bank, Begusarai | Manager | Sd/- Illeg. |
| 3 | Kamaldeo Pd. Yadav, Advocate, Civil Court, Begusarai | Sd/- Illeg. | |
| 4 | राम केशव प्रसाद सिंहए पे0 स्व0 बैकुण्ठ प्रसाद सिंहए ग्राम-चाक, पां0-छितरौरंजि, बेगूसराय | Sd/- Illeg. | |
| 5 | Manoj Kumar Rai, Advocate............ | O;olk; | Sd/- Illeg. |
(सं0सं0-ए0/एन0ए0-6/2000/4966जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— 13 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 255, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 एतद् द्वारा सर्वसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदन पत्र श्री अशोक कुमार महतो, अधिवक्ता, मंझौल, जिला-बेगूसराय के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम-4 के अधीन मंझौल अनुमंडल के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है।
To, The Law Secretary, Department of Law Government of Bihar, Patna.
NOTARY ACT, 1952
FORM-I
[See Rule 4(2)]
Memorial
1. Name of the applicant:- ASHOK KUMAR MAHTO. 2. Father's name:- Shri Shyam Sundar Mahto. 3. Date of birth:- 15 January, 1967. 4. Whether SC/ST/OBC/General:- O.B.C. 5. Address (Residence) Village+P.O.-Aman, P.S.-Khodabandpur,
Distt.-Begusarai-848202
Telephone No.- 250014.
21 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008Official Address:- Main Hall, District Bar Association, Civil Court,
Jahanabad, Bihar.
6. Educational Qualification:- Matriculation, Graduation, L.L.B. (Please attach photo copies):- 7. Enrolment number & date (Please attach Photocopies):- 4126/95, Date 13 Nov, 1995. 8. Practice in:- Civil side:- Yes. Criminal side:- Criminal Side. Yes. Taxation:- Yes. Revenue Courts:- 9. Whether Income Tax Assesses:- No. 10. The memorial of (Name of the applicant in block letters) -ASHOK KUMAR MAHTO SHWETHE
1. That the memorialistics a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952 and Cl. (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956
2. That the memorialist has resided in Subdivisional Court, Manjhauli (here state the name of the local area or name of court where he intends to practice) and will resides for upwards of rill my last breath (state how long).
3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the requirements there of (the grounds of the statement would be added):-
4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the proceeding six months. No.
The memorialist prays that the Government be pleased to appoint an admit him as a notary under and by virtue the notaries Act, 1952(53 of 1952) and Cl. (a) of rule-3 of the Notaries Rules, 1956 to practice in subdivisional Court, Manjhaul.(here state the name of the local area).
ASHOK KUMAR MAHTO Signature of the applicant.
Dated--------------------------
| Sl. No. | Name and Address Profession | Profession | Name and address of the Firms/organization | Signature |
| 1 | Ramchandra Prasad | Service | S.D.O., Manjhaul | Sd/- Illg. |
| 2 | Mukesh Kumar | Service | SBI, ADB, Manjhaul | Sd/- Illeg. |
| 3 | M. Isa Bedil, | Mukhiya | Gram Panchayat Raj, Amari, Block- Chhaurahi, Distt.- Begusarai | Sd/- Illeg. |
| 4 | स भद्र देवी ु | जिला परिषद् | जिला परिषद्-07, छौड़ाही | Sd/- Illeg. |
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-16/03/4967जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 22 14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 256, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2032जे0, दिनांक 01.6.1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जनार्दन प्रसाद महतो जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक 01.6.2007 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अ कित होने की ं तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री जर्नादन प्रसाद महतो, अधिवक्ता | लखीसराय, व्यवहार न्यायालय | 01.6.1999 | बी0ए0 प्रतिष्ठा एल0एल0बी0 | लखीसराय जिला के लिये। |
(सं0सं0-ए0/नोट-42/1995/5013जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से, jktsUnz dqekj feJ]
सरकार के सचिव।
14 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 257, एस0ओ0 256, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-42/1995/5013जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 14th October 2008
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Janardan Prasad Mahto | Civil Court, Lakhisarai | 01.6.1999 | B.A.(Hons) L.L.B. | Lakhisarai District |
S.O 256, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Janardan Prasad Mahto, Advocate and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 2032J. Dated 01.6.1999 to practice as notary again for the next five years from 01.06.2007. Remarks Name of Notary Residential/ Professional address
(File no.-A/Not-42/1995/5013J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
23 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 200814 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 258, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 नियम-8 के उप नियम (4) के साथ वांछित नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री शारदानन्द उपाध्याय, अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिये औरंगाबाद में कार्य करेंगे
(सं0 सं0-ए0/नोट(डी0)-5/03/5015जे॰)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
——— 14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 259, एस0ओ0 258, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(डी)-5/03/5015जे॰) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।
The 14th October 2008
S.O 258, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952) read with sub-rule (4) of rule-8 of the Notaries Rules, 1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Shardanand Upadhyaya, Advocate Aurangabad a Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Aurangabad for the District of Aurangabad.
(File no.-A/Not(D)-5/03-5015J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
14 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 260, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज एक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1182जे0, दिनांक 07.4.1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सज्जन कुमार जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो दिनांक
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि | अर्हता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सज्जन कुमार | अधिवक्ता अनुमंडलीय न्यायालय, उदाकिशुनगंज | 07.1.1998 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | उदाकिशुनगंज अनुमंडल |
(सं0सं0-ए0/नौट-55/95/5012जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के सचिव।(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 24 14 अक्तूबर 2008 एस0ओ0 261, एस0ओ0 260, 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नौट-55/95/5012जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र सरकार के सचिव।
The 14th October 2008
S.O 260 dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sajjan Kumar and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification no. 1182J. Dated 07.4.1998 to practice as notary again for the next five years from 07.4.2006.
| Name of Notary | Residential/ Professional address | Date of which the name of Notary has been entered in the Register | Qualification | Area in which Notary to practice. | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sri Sajjan Kumar | Advodate Udakishunganj | 07.4.1998 | B.Sc. L.L.B. | Udakishungan j Subdivision |
Udakishungan j Subdivision (File no.-A/Not-55/95/5012J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
———
14 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 262, दिनांक 30 अक्तूबर 2008 नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) नियम-8 के उप नियम (4) के साथ वांछित नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्री अनुग्रह यादव, अधिवक्ता, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम के अधीन नोटरी नियुक्त करते हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिये औरंगाबाद में कार्य करेंगे
(सं0 सं0-ए0/नोट(डी0)-8/04/5014जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।
———
14 अक्तूबर 2008
एस0ओ0 263, एस0ओ0 262 दिनांक 30 अक्तूबर 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट(डी)-8/04/5014जे॰) बिहार राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।25 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 The 14th October 2008
S.O 262, dated 30th October 2008—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Notaries Act, 1952 (LII of 1952) read with sub-rule (4) of rule-8 of the Notaries Rules, 1956 the Governor of Bihar is pleased to appoint Shri Anugrah Yadav, Advocate Aurangabad a Notary Under the said Act who will exercise his functions as such in Aurangabad for the District of Aurangabad.
(File no.-A/Not(D)-8/04/5014J.) By order of the Governor of Bihar, RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary to the Government.
वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचनाएं
17 सितम्बर 2008
संख्या - 6/गो0 34-05/2008-4383/वा0 क0- श्री रामलोचन चौधरी, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त, बिहार, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।
———
5 सितम्बर 2008
संख्या - 6/गो0 34-03/2008- 4162 /वा0 क0 - रक्सौल अंचल, रक्सौल में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री राजेष कांत झा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, रक्सौल अंचल, रक्सौल के रिक्त पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या - 6/गो0 34-03/2008- 4163/वा0 क0 - तेघड़ा अंचल, तेघड़ा में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री रमेष कुमार दास, वाणिज्य-कर पदाधिकारी को श्री गिरजानन्द दास, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त के प्रभारी के रूप में तेघड़ा अंचल का प्रभार ग्रहण करने की तिथि तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, प्रभारी, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा के पद पर नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।
——— 21 अक्तूबर 2008 संख्या - 6/गो0 34-14/2007-..4787.../वा0 क0- श्री अषोक कुमार मंगोतिया, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), मगध प्रमंडल, गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री मंगोतिया को अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियमित पदस्थापन तक के लिए नियुक्त किया जाता है। संख्या - 6/गो0 34-14/2007-...4788.../वा0 क0- श्री बृजनन्दन प्रसाद, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या - 6/गो0 34-14/2007-...4789../वा0 क0- श्री शत्रुघ्न सिंह, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), मगध प्रमंडल, गया के पद पर नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 26 21 अक्तूबर 2008 संख्या-6/वि0पत्रा0-24-46/2005-4792—विभागीय अधिसूचना संख्या-2693 दिनांक- 29.06.07 को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य-कर विभाग के कार्यालयों के लिए निम्नलिखित पदनाम से अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :-
| dzekad | inuke | {ks=kf/kdkj |
| 1. | वाणिज्य-कर आयुक्त-सह- सचिव/प्रधान सचिव, बिहार, पटना | पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल (प्र0) से संबंधित लोक स चना पदाधिकारी के आदेष के विरूद्ध अपील। ू |
| 2. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना। | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना से सम्बंधित सभी मामले के अपील। |
| 3. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), गया। | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), गया से सम्बंधित सभी मामले के अपील। |
| 4. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर। | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर से सम्बंधित सभी मामले के अपील। |
| 5. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर। | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर से सम्बंधित सभी मामले के अपील। |
| 6. | अ चल प्रभारी, कदमकुऑ अंचल, ं पटना। | कदमकुऑ अंचल, पटना से संबंधित सभी मामले के अपील। |
| 7. | अ चल प्रभारी, मध्य अंचल, पटना। ं | मध्य अंचल, पटना से संबंधित सभी मामले के अपील। |
| 8. | अ चल प्रभारी, गॉधीमैदान अंचल, ं पटना। | गॉधीमैदान अंचल, पटना से संबंधित सभी मामले के अपील। |
| 9. | अ चल प्रभारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी ं अ चल। ं | म ुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल से संबंधित सभी मामले के अपील। |
| 10. | अ चल प्रभारी, मुजफ्फरपुर पष्चिमी ं अ चल। ं | म ुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल से संबंधित सभी मामले के अपील। |
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-2693 दिनांक-29.06.07 के क्रमांक-39 को दिनांक-01.10.08 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।
——— 21 अक्तूबर 2008 संख्या-6/वि0पत्रा0-24-46/2005-4793 विभागीय अधिसूचना संख्या-2695 दिनांक-29.06.07 को आंषिक रूप से संषोधित करते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य-कर विभाग के कार्यालयों के लिए निम्नलिखित पदनाम से राज्य लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है :- dzekad inuke
| dzekad | inuke | {ks=kf/kdkj |
| 1. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पटना प र्वी प्रमंडल, पटना। ू | पटना पूर्वी प्रमंडल (प्र0) से संबंधित सभी मामलें में। |
| 2. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना। | पटना पष्चिमी प्रमंडल (प्र0) से संबंधित सभी मामलें में। |
| 3. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल, पटना। | पटना पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल (अपील) से स ब ं धित सभी मामलें में। ं |
| 4. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), केन्द्रीय प मंडल, पटना। ्र | केन्द्रीय प्रमंडल, पटना (प्र0) से संबंधित सभी मामलें में। |
| 5. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), सारण प मंडल, छपरा। ्र | सारण प्रमंडल (प्र0) से संबंधित सभी मामलें में। |
| 6. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर। | तिरहुत एवं सारण प्रमंडल (अपील) से संबंधित सभी मामलें में। |
| 7. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), मगध प मंडल, गया। ्र | मगध प्रमंडल, गया (प्र0) से संबंधित सभी मामलें में। |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया। | मगध प्रमंडल, गया (अपील) से संबंधित सभी मामलें में। |
| 9. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), अ केक्षण, पटना। ं | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पटना स सम्बंधित सभी मामले। े |
| 10. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), अ केक्षण, गया। ं | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), गया स सम्बंधित सभी मामले। े |
| 11. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), अ केक्षण, भागलपुर। ं | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर से सम्बंधित सभी मामले। |
| 12. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), अ केक्षण, मुजफ्फरपुर। ं | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), म ुजफ्फरपुर से सम्बंधित सभी मामले। |
| 13. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), कदमकुऑ अंचल, पटना। | कदमकुऑ अंचल, पटना से संबंधित सभी मामलें में। |
| 14. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), मध्य अंचल पटना। | मध्य अंचल, पटना से संबंधित सभी मामलें में। |
| 15. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), गॉधी मैदान अंचल, पटना। | गॉधी मैदान अंचल, पटना से संबंधित सभी मामलें में। |
| 16. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), म ुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल। | म ुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, से संबंधित सभी मामलें म । ं े |
| 17. | वाणिज्य-कर पदाधिकारी (कनीयतम), म ुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल। | म ुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल से संबंधित सभी मामलें में। |
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-2695 दिनांक-29.06.07 के क्रमांक-53 को दिनांक- 01.10.08 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लाल बाबू गुप्ता, सरकार के अवर सचिव।
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (क-निबंधन)(क-निबंधन)(क-निबंधन)(क-निबंधन) ——— अधिसूचना 6 अगस्त, 2008 एस0 ओ0- I/बी1-111/2007/2047—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने निर्देश देने की कृपा की है कि कार्यालय खुलने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2009-2010 तक के लिए पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल अनुमंडल मुख्यालय में अस्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय खोला जायेगा, जिसका क्षेत्राधिकार पकड़ीदयाल, पताही एवं फेनहारा अंचलों तक सीमित रहेगा। 2. इसके फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, ढाका का क्षेत्राधिकार अब ढाका एवं चिरैया अंचलों तक ही सीमित रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)
——— अधिसूचना
7 जुलाई 2008
संख्या-1स्था(1)207/98प0पा0-3236-3237—बिहार पशुपालन सेवा वर्ग-1 के पदाधिकारी डा0 कृष्णदेव प्रसाद, सेवानिवृत तदेन क्षेत्राीय निदेशक,पशुपालन, हजारीबाग को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या- 10480/ 96 में पारित न्याय निर्णय एवं पुनः दायर याचिका संख्या- 4622/ 2002 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन में वरीय प्रवर कोटि वेतनमान् 3700-5000 रु0 से वर्ग-1 अधिकाल वेतनमान् 4100-5300रुपये में दिनांक- 17.07.1987 से प्रोन्नति दी जाती है। भूतलक्षी प्रभाव से भुगतान सन्निहित होने के कारण इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 28 2. डा0. प्रसाद को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक-08.02.1999 के आलोक में इस प्रोन्नति का लाभ दिनांक- 31.12.95 तक ही अनुमान्य होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रह्मचारी चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।
ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुHित।
(cid:18)बहार गजट, 33-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
29 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और काया(cid:29)Qयपाल और काया(cid:29)Qयपाल और काया(cid:29)Qयपाल और काया(cid:29)QयKA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेआदेआदेआदेश श श श अिधसूचनाएं और िनयम आHद।अिधसूचनाएं और िनयम आHद।अिधसूचनाएं और िनयम आHद।अिधसूचनाएं और िनयम आHद।
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मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर। कार्यालय-आदेश 9 मई 2008 संख्याः-स्था॰-3, बी-33-07-651—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ दिनेश्वर पाठक, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री रितेश कुमार को नलकूप प्रमण्डल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2. श्री रितेश कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ दिनेश्वर पाठक के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, पूर्णियाँ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा ली जायेगीं। 4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया जायेगा। 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्राुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री रितेश कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री रितेश कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।। 7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री रितेश कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
10.वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधन लागू होगें।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)।
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19 जुलाई 2008
संख्याः-स्था॰-3, बी-26-07-1065—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ रणधीर सिंह, पूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के पत्नी श्रीमती चन्दा देवी को नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 30 2. श्रीमती चन्दा देवी पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ रणधीर सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा ली जायेगीं। 4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया जायेगा। 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्रीमती चन्दा देवी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्रीमती चन्दा देवी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।। 7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्रीमती चन्दा देवी को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधन लागू होगें।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)।
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19 जुलाई 2008
संख्याः-स्था॰-3, बी-21-07-1537-इस कार्यालय के आदेश सं0 1438 दिनांक 29.09.08 से श्रीमती सोनी देवी को नलकूप प्रमण्डल मोतिहारी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था। कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमण्डल मोतिहारी के पत्रांक 1362, दिनांक 10.10.08 को पद रिक्त न होने की सूचना के क्रम में इस कार्यालय के आदेश सं0 1438 दिनांक 29.09.08 को निरस्त करते हुए सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ मिथिलेश कुमार सिंह, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के आश्रित पत्नी श्रीमती सोनी देवी को नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2. श्रीमती सोनी देवी पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव-नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ मिथिलेश कुमार सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, बेतिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा ली जायेगीं। 4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया जायेगा। 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्रीमती सोनी देवी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्रीमती सोनी देवी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।31 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्रीमती सोनी देवी को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंध्ी प्रावधान लागू होगें।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)।
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19 जुलाई 2008
संख्याः-स्था॰-3, बी-26-07-1438 सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व॰ मिथिलेश कुमार सिंह, भूतपूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के आश्रित पत्नी श्रीमती सोनी देवी को नलकूप प्रमण्डल, मोतीहारी के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 2. श्रीमती सोनी देवी पत्रा प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व॰ मिथिलेश कुमार सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मोतीहारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा ली जायेगीं। 4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया जायेगा। 5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्रीमती सोनी देवी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्रीमती सोनी देवी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तों किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंध्ी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्रीमती सोनी देवी को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 10- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)।
मुख्य अभियंता कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, उपभाग-3 हार्डिग रोड, बैरेक नं0- 02 पटना। ——— कार्यालय आदेश 24 सितम्बर 2008
सं॰1272—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02 पत्रांक 1337 दिनांक 21.03.07 एवं 1117 दिनांक 07.05.05 के आलोक में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष अनुकम्पा समिति बक्सर का ज्ञापांक 382 दिनांक 29.04.08 द्वारा स्वर्गीय अब्दुल कलाम अंसारी, लेखा लिपिक, ग्रामीण विकास विषेष प्र0- 2 बक्सर सम्प्रति मुख्यालय प्र0 (दक्षिण बिहार) - 1 ग्रामीण कार्य विभाग पटना के आश्रित पुत्र श्री परवेज आलम को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग- 3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुषंसा है, श्री आलम को पत्राचार लिपिक के पद पर वेतनमान 3050-4590/- रू0 में एवं समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है। श्री आलम को आदेष दिया जाता है कि(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 32 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0- 2 छपरा में निम्नवर्गीय लिपिक (पत्राचार लिपिक) के रिक्त पद के विरूद्ध पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर हर हालत में अपना योगदान दे देंगे अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
2. इनके नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, सम्बंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी। 3. नियुक्ति पत्र पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा। 4. अगर श्री आलम की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुयी हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा। 5. स्वर्गीय अब्दुल कलाम अंसारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री आलम पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा। जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कारवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनके उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेष सरकार दे सकती है। 6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों की मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कारवाई की जायेगी।
9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्य में निष्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. इन्हें छः माह के अंदर टंकण/कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 11. षादी विवाह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए अंषदायी पेंषन योजना लागू होगा।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग।
——— कार्यालय आदेश 24 सितम्बर 2008 सं॰ 1201—जल संसाधन विभाग , बिहार ,पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02 , पत्रांक 1337 दिनांक 21.03.07 एवं 1117 दिनांक 07.05.05 के आलोक में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष अनुकम्पा समिति लखीसराय का ज्ञापांक-408 दिनांक 22.08.08 द्वारा स्व0 नगीना साहू, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विषेष प्रमंड लखीसराय सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंड 02 लखीसराय के आश्रित पुत्र श्री प्रवीण कुमार को अनुकंम्पा के आधार पर वर्ग-तीन के पद पर नियुक्ति करने की अनुषंसा है, श्री कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा लिपिक) के पद पर वेतनमान 3050-4590/- रू0 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है , श्री कुमार को आदेष दिया जाता है कि वे ग्रामिण कार्य विभाग, कार्य प्रमं0-02 मुंगेर में लेखा लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध पत्र निर्गत कि तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दे देगें अन्यथा नियुक्ति रद् कर दी जाएगी।
2. स्व0 नगीना साहु के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री कुमार पर होगी। उत्तर दायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्तपरता के साथ नहीं करने पर गंभीर कादाचार माना जाएगा , जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जाएगी। इसके आलावा उत्तर दायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टी होने पर उनकी उपलब्धियों का एम अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेष सरकार दे सकती है। 3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है , संबंघित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी। 4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
5. अगर श्री कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जाएगा। 6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता , स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र , वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात योगदान स्वीकार किया जाएगा , जिसकी सूचना इस कार्यालय को देगें।
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भता देय नहीं होगा। 8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हे सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई की जाएगी।
9. उन्हे सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्य में निष्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।33 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 10. उन्हें छः माह के अन्दर टकंण / कम्पुटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. शादी-व्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उप-सचिव , वित्त विभाग के पत्र सं0 1964 दिनांक- 31.08.05 के अनुसार दिनांक-01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को अंष दायी पेषंन योजना लागू होगी।
विश्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग।
मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग ,सिवान। ---- कार्यालय आदेश 18 अक्टूबर 2008
का0आ0सं0-1स्था0अनु0-12-112/2008-190190190190-3033303330333033—समाहर्ता सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति, गोपालगंज के पत्रांक 887, दिनांक 28.07.08 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति गोपालगंज की दिनांक 14.07.08 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री धर्मेन्द्र कुमार, पिता स्व0 सुमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, भूतपूर्व तहसील संग्राहक, सारण नहर प्रमंडल गोपालगंज की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 3050-75-3950-80-4590/- रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-1, मधुबनी शिविर पडरौना के कार्यालय में दिनांक 12.11.08 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 सुमेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री धर्मेन्द्र कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला बेतियाद (पश्चिम चम्पारण) के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री धर्मेन्द्र की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथी से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. इन्हें छः माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी होगी । 11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
रामधनी बैठा, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, सिवान।34 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 सं॰ 4पी॰(1)04/2008-प॰पा॰3426 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन)
——— संकल्प
18 जुलाई 2008
पुनर्गठित पशु विकास परियोजना को कार्यरत बलों के साथ स्थायीकरण पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हुई है । 2. संकल्प संख्या 1600 दिनांक 31.03.2008 के द्वारा पुनर्गठित पशु विकास परियोजना के कृत्रिाम गर्भाधान केन्द्रों का नियंत्राण यथास्थिति पद की स्थापना तथा उपलब्ध संसाधनों के साथ संबंधित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों के अधीन रहने तथा इन कर्मचारियों यथा-पशुधन सहायकों/पर्यवेक्षकों के वेतन आदि का भुगतान जिला पशुपालन पदाधिकारीयों द्वारा करने का निर्णय लिया गया था । 3. विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस परियोजनाधीन कार्यरत कर्मियों का वेतन आदि के भुगतान की प्रक्रिया उक्त संकल्प के निर्गत होने के पूर्व की व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा ।
4. संकल्प संख्या 1600 दिनांक 31.03.2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्रा के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 प्रतिया विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रह्मचारी चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।
——— संख्या-बी/समा0-02-1009/2008(खण्ड)1517 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (सामान्य शाखा) ——— संकल्प 15 अक्तूबर 2008 भारत की आजादी की लड़ाई में शहीद जुब्बा सहनी का अद्वितीय योगदान, संघर्ष एवं बलिदान को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष 11वीं मार्च को पटना में उनकी पुण्य तिथि राजकीय समारोह के रूप में आयोजित की जायेगी।
vkns'k & आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
enu eksgu izlkn] सरकार के उप-सचिव
——— सं॰-बी/समा 02-1021/2008-1342 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (सामान्य शाखा) ——— संकल्प 10 सितम्बर, 2008 सं0- बी0/समा-02-1021/2008-स्वतंत्रता सेनानी स्व0 वासुदेव सिंह, स्व0 महादेव सिंह, स्व0 सभापति सिंह, स्व0 गिखर सिंह, स्व0 जगन्नाथ सिंह एवं स्व0 अकली देवी सभी ग्राम-लसाड़ी, स्व0 रामानन्द पाण्डेय उर्फ रामधारी पाण्डेय, स्व0 रामदेव साह, स्व0 शीतल लोहार, स्व0 केश्वर सिंह, सभी ग्राम- चासी तथा स्व0 शीतल प्रसाद सिंह एवं स्व0 केशव प्रसाद सिंह, सभी ग्राम ढ़कनी, अगियाँव, जिला-भोजपुर, जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में 15 सितम्बर 1942 को अंग्रेजों द्वारा की गयी गोलीबारी के क्रम में शहीद हो गये थे, का स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय त्याग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 15वीं सितम्बर को ग्राम-लसाड़ी, अगियाँव, भोजपुर में अवस्थित उनलोगों की प्रतिमा स्थल पर राजकीय स्तर से पुण्यतिथि आयोजित किया जायेगा।35 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 vkns'k%& आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मदन मोहन प्रसाद, सरकार के उप-सचिव।
———— अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुHित।
(cid:18)बहार गजट, 33-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 36 37 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 6 अगस्त 2008 संख्यासंख्यासंख्यासंख्या-I / E1 – 306 / 2006/2046 श्री रामदास राम, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित को निगरानी थाना कांड संख्या- 009/2006 दिनांक- 16.02.2006 धारा- 7/13 भ्र0 नि0 अधि0- 1988 में अभियुक्त बनाये जाने के फलस्वरुप उन्हें निगरानी विभाग द्वारा दिनांक- 17.02.2006 को गिरफ्तार कर दिनांक- 18.02.2006 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या- 1397 दिनांक-13.07.2006 के द्वारा निलंबित किया गया एवं इस आरोप एवं अन्य आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। श्री राम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रतिवेदन तथा इस संबंध में उनसे प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि श्री राम के उनके जिला अवर निबंधक निबंधक, गोपालगंज के र्काव्यकाल में उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप संख्या-3 प्रमाणित पाया है। इस मामले में सम्यक विचारोपरान्त श्री राम के विरुद्ध सरकार के आदेश के आलोक में उन्हें निम्नलिखित दंड दिया जाता है। 1. श्री राम को दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है। 2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भाा के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। आरोप सं0-1 में निगरानी विभाग द्वारा उनके विरुद्ध अपराधिक वाद दायर है। अतः आरोप सं0-1 में उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। इसके साथ ही श्री राम को निलंबन से मुक्त किया जाता है। पदस्थापन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
मानव संसाधन विकास विभाग
———
अधिसूचनाएं
9 सितम्बर 2008
संख्या-3/आ2-148/08-939 मा0ः श्री राजेश कुमार चौधरी, जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज को माननीय मंत्री पर्यटन विभाग के साथ (दिनांक 12/13 सितम्बर, 2008 अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना एवं मंत्री के आदेश का उल्लंघन करना बिहार लोक सेवक, आधार नियमावली, 1976वें लोक सेवकों के लिए निर्धारित आचार नियमों के उल्लंघन एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है तथा सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है ।
2. इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम-10 (1) के तहत अनुमान्य होगा ।(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 38 3. निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक का कार्यालय, सारण, छपरा के अधीन किया जाता है।
4. श्री चौधरी के निलंबन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर नियमित पदस्थापन होने तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज अपने कार्यों के अतिरिक्त वित्तीय शक्ति सहित जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।
5. विभागीय कार्यवाही एवं उससे संबंधित संकल्प तथा आरोप प्रपत्र 'क' अलग से निर्गत किया जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रण विजय प्रसाद, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
——— 9 सितम्बर 2008 संख्या-3/आ-56/99 (अंश) मा0 938 विभागीय संकल्प संख्या-727 दिनांकः 20-08-02, जिसके द्वारा श्री राम विलास रविदास, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को अवैद्य नियुक्ति एवं प्रोन्नति के गठित आरोपों में प्रमाणित आरोपों पर सरकार द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया था, के विरूद्ध महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से दंडात्मक आदेश निरस्त करने संबंधी समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 17-3-2004 पर सरकार के विचारोपरान्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-785 दिनांक 29-8-08 के द्वारा मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखा गया, जिसमें दिनांक 17-9-2008 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-
(i) श्री रविदास, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर सम्प्रति बर्खास्त को गठित आरोपों पर संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों पर सभी नियमानुसार निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए दिनांक 10-8-2002 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की स्वीकृति पश्चात् सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया एवं सेवा से बर्खास्तगी संबंधी संकल्प संख्या-727 दिनांक 20-08-2002 निर्गत किया गया ।
(ii) आवेदक के अपील के अनुसार नैसंर्गिक न्याय एवं मानवीय आधार पर दिये गए दंड पर पुनर्विचार का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक दंड के निर्णय में मानवीय पहलू रहता है, किन्तु उसके आधार पर दंड निर्धारण नहीं किया जा सकता ।
(iii) दिये गए सजा में परिवर्तन का कोई वैधानिक आधार नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा प्रमाणित आरोपों का खंडन नहीं किया गया है ।
(iv) वर्णित उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित तथ्यों के आधार पर महामहिम राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-953 दिनांक 1-4-04 के द्वारा श्री राम विलास रविदास, बर्खास्त तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के दिनांक 17-3-2004 के मेमोरेन्डम ऑफ अपील अभ्यावेदन के मंत्रिपरिषद की दिनांक 17-09-2008 की बैठक में अस्वीकृति प्रदान की गई । 2. आदेश दिया जाता है इसे बिहार राजपत्र के गजट में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रण विजय प्रसाद, निदेशक (प्रशासन)-सह-संयुक्त सचिव।
सं॰ 3नि0गो0(4)04/07प0पा0-260 नि0गो0
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)
——— संकल्प
29 जुलाई 2008
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी हुई है) की जॉंच के उपरांत सी0बी0आई0 ने डा0 नरेन्द्र कुमार वर्मा, तदेन कृत्रिाम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, होटवार, रॉंची के विरूद्ध आपराधिक कांड संख्या-आर0सी0 5(ए)/2000 दर्ज करते हुए इस कांड में माननीय सी0बी0आई0 विशेष न्यायालय में अभियोग पत्रा समर्पित किया था । उक्त कांड में माननीय विशेष न्यायाधीश -II, सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0स्कैम) न्यायालय, रॉंची के दिनांक-27.04.06 को पारित न्याय निर्णय द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91 में पशु चारा, पशु चिकित्सा उपकरण तथा पशु चिकित्सा दवा की फर्जी आपूर्त्ति से संंबंधित लाखों रुपयों की राशि का सरकारी खजाने से अवैध निकासी के षड्यंत्रा में डा0 वर्मा की सहभागिता के आरोप को प्रमाणित पाया है तथा प्रमाणित आरोपों के आधार पर तीन वर्षो का सश्रम कारावास एवं रु01,45,000/-(एक लाख पैंतालीस हजार रुपये)का जुर्माना की सजा दी गई है।39 (cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 संदर्भित कांड में डा0 वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप/ आरोपों को माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाये जाने तथा सजा दिये जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए जाने हेतु एक मानी हुई शर्त्त है।
डा0 वर्मा दिनांक 31.07.1990 को सेवानिवृत हो गए हैं। अतः वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त डा0 वर्मा के पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थाई रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।
सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड के आलोक में दण्डादेश निर्गत करने से पूर्व डा0 वर्मा को कारणपृच्छा नोटिस जारी कर केन्द्रीय कारा, रॉंची एवं पुनः उनके गृह पते पर तामिला हेतु भेजा गया था। परन्तु जेल से छुट जाने एवं गृह पते पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण नोटिस बिना तामिला के लौट आया। तदुपरान्त डा0 वर्मा से स्थानीय दैनिक समाचार पत्रा ''हिन्दुस्तान '' के दिनांक-10.05.08 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई । इसके बावजूद डा0 वर्मा से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि डा0 वर्मा को सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड पर कुछ नहीं कहना है। अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा अयोग की सहमति के आधार पर डा0 नरेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत तदेन कृत्रिाम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, होटवार, रॉंची को भविष्य में पेंशन तथा उपादान का भुगतान स्थाई रूप से नहीं किया जायेगा।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रह्मचारी चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।
———
सं॰ 3नि0गो0(2)15/07प0पा0-212 नि0गो0
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)
——— संकल्प
25 जून 2008 पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी) के उजागर होने के पश्चात सी0बी0आई0 द्वारा की गई जॉंच के उपरांत सी0बी0आई0ने डा0 ब्रजनन्दन शर्मा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, रॉंची को कांड संख्या-आर0सी0 20(ए)/96, आर0सी0 46(ए)/96(ii), आर0सी0 47(ए)/96, आर0सी0 51(ए)/96, आर0सी0 53(ए)/96, आर0सी0 53(ए)/96(ii), आर0सी0 66(ए)/96, आर0सी0 68(ए)/96, आर0सी0 01(ए)/99 तथा आर0सी0 3(ए)/2001आर में आरोपित किया है। इनमें से काण्ड संख्या आर0सी0 66(ए)/96 तथा आर0सी0 03(ए)/2001 में सुनवाई के पश्चात् माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा डा0 शर्मा के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाए जाने के अलावा दिनांक-20.04.06 को पारित न्यायादेश से कांड संख्या-आर0सी0 01(ए)/99 में भी डा0 शर्मा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए हैं । माननीय विशेष न्यायाधीश -III, सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0स्कैम) न्यायालय, रॉंची द्वारा कांड संख्या- आर0सी0 01(ए)/99 में डा0 शर्मा को पांच वर्षों की सश्रम कारावास तथा 5लाख (पांच लाख)रुपये का अर्थ दण्ड तथा दण्ड की सजा दी गई है।
स्पष्ट है कि संदर्भित कांड में गठित आरोप/ आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के बाद ही डा0 शर्मा को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। न्यायिक कार्यवाही में सजा दिए जाने के कारण इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि यह पेंशन प्रदान किए जाने हेतु एक मानी हुई शर्त्त है।
अतः वर्णित परिस्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) एवं 43(बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त डा0 शर्मा का पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान को स्थाई रूप से रोकने का निर्णय लिया है।
डा0 शर्मा दिनांक- 30.11.2004 को निलंबन की स्थिति में ही सेवानिवृत हुए हैं और वे दिनांक- 01.02.1996 से सेवानिवृति की तिथि तक निलंबित रहे हैं। इस बीच वे दिनांक-21.02.96 से 27.08.01 तक की अवधि में सेवा से बर्खास्त रहे थे और बर्खास्तगी(cid:18)बहार गजट, 5 नव&बर 2008 40 अवधि के लिए वेतनादि का भुगतान नहीं करने का निर्णय बर्खास्तगी समाप्त करने संबंधी विभागीय पत्राांक 993 दिनांक-28.08.01 द्वारा पहले ही ले लिया जा चुका है।
डा0 शर्मा से विभागीय पत्राांक 318 नि0गो0 दिनांक-24.12.07 द्वारा कारण पृच्छा की गई थीं । डा0 शर्मा से प्राप्त कारण पृच्छा के जबाब को सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय पत्राांक- 98नि0गो दिनांक-11.04.08 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग भेजा गया। बिहार लोक सेवा अयोग द्वारा डा0 शर्मा का पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थाई रूप से रोकने संबंधी सरकार के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।
अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा0 ब्रजनन्दन शर्मा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, रॉंची जो दिनांक-30.11.04 को सेवानिवृत हो गए हैं, को भविष्य में पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा।
चूॅंकि डा0 शर्मा के विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैें जिससे उसके निलंबन का औचित्य सिद्ध होता है। अतः डा0 शर्मा को निलंबन की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता के अलावे और कोई भुगतान नहीं करने का निर्णय भी लिया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रह्मचारी चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधीKक, सिचवालय मुिणालय,