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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 November 2008

Published 14 November 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-11-14.524
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:29)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:29)या

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23232323 काित ककाित ककाित ककाित क 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 11114444 नव'बनव'बनव'बनव'बरररर 2008200820082008 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचनाएं 12 नवम्बर 2008

एस0ओ0सं0-3/मु. संशोधन-16/2008-

संशोधन-16/2008-2886—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम 11, 1899) 1899 (अधिनियम 11, 1899) की धारा-74 के अधीन प्रदा शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के की धारा-74 के अधीन प्रदा शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के की धारा-74 के अधीन प्रदा शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के परिशिष्ट-V के अन्तर्गत स्टाम्प बिक्रेताओं की नियुक्ति एवं स्टाम्पों की आर्पूाि नियमावली में निम्नलिखित संशोधन के अन्तर्गत स्टाम्प बिक्रेताओं की नियुक्ति एवं स्टाम्पों की आर्पूाि नियमावली में निम्नलिखित संशोधन के अन्तर्गत स्टाम्प बिक्रेताओं की नियुक्ति एवं स्टाम्पों की आर्पूाि नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करने की कृपा करते हैंः -

बिहार स्टाम्प (संशाोधन) नियमावली, 2008.... बिहार स्टाम्प (संशाोधन) नियमावली, 2008 बिहार स्टाम्प (संशाोधन) नियमावली, 2008 बिहार स्टाम्प (संशाोधन) नियमावली, 2008

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

(1) यह नियमाली ''बिहार स्टाम्प (संशाोधन) नियमावली, 2008 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृा होगी।

यह नियमाली ''बिहार स्टाम्प (संशाोधन) नियमावली, 2008'' कही जाएगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार में होगा। यह तुरन्त प्रवृा होगी।

स्टाम्प की आर्पूाि तथा बिक्री से संबंधित बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के परिशिष्ट-V का नियम-3 निम्न स्टाम्प की आर्पूाि तथा बिक्री से संबंधित बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के परिशिष्ट- 2. स्टाम्प की आर्पूाि तथा बिक्री से संबंधित बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के परिशिष्ट- प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायगाः - प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायगाः -

नियम 3नियम 3नियम 3नियम 3

स्टाम्प की बिक्री हेतु निजी व्यक्तियों को नयी अनुज्ञप्तियाँ नहीं दी जाएँगी। (1) स्टाम्प की बिक्री हेतु निजी व्यि किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प बिक्रेताओं की मृत्यु/बिमारी की दशा में अनुकम्पा के आधार पर नयी (2) किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प बिक्रेताओं की मृत्यु/बिमारी की दशा में अनुकम्पा के आधार पर नयी किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प बिक्रेताओं की मृत्यु/बिमारी की दशा में अनुकम्पा के आधार पर नयी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण अनुमान्य नहीं होगा। अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण अनुमान्य नहीं होगा। अधीन समार्हाा अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प यदि आवश्यक हो, विशेष परिस्थिति में जिला के क्षेत्राधिकार के अधीन समार्हाा अनुज्ञप्ति प्राप्त स्टाम्प (3) यदि आवश्यक हो, विशेष परिस्थिति में जिला के क्षेत्राधिकार के बिक्रेता के कार्य-स्थल को परिर्वाित कर सकेंगे। बिक्रेता के कार्य-स्थल को परिर्वाित कर सकेंगे। डाकपाल को अनुज्ञप्ति दिए जाने का प्रावधान यथावत्‌ रहेगा।

(4) डाकपाल को अनुज्ञप्ति दिए जाने का प्रावधान यथावत्‌ रहेगा।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव ़ (cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 14 नव'बर 2008 2 12 नवम्बर 2008 एस0ओ0सं0-3/मु. संशोधन-16/2008-2886—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव। ———

The 12th November 2008

S.O.No.- 3/Mu. Amendment- 16-2008-2886—In exercise of the powers conferred by section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (11 of 1899), the Governor of Bihar is pleased to amend the rules regarding the appointment of and supply of stamps to vendors under Appendix-V of the Bihar Stamp Rules, 1954 as follows: --

The Bihar Stamp (Amendment) Rules, 2008.

1. Short title extent and commencement--

(1) These rules may be called "The Bihar Stamp (Amendment) Rules, 2008." (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come, into force at once.

2. Rule 3 of Appendix-V of the Bihar Stamp Rules, 1954 regarding supply and sale of stamps shall be substituted as follows: --

(1) No new licence to private persons for sale of stamp shall not be given. (2) In case of death or illness of any licenced stamp Vendor, no new licence on compassionate ground or transfer of licence shall be permissible.

(3) If needed, Collector of a district may change the premises of a licenced stamp Vendor within the jurisdiction of the district.

(4) Provision for granting the licence to Postmasters shall remain as it is.

By Order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI , Secretary to the government.

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु2ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 524-571+500-ड*0ट*0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 November 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-11-14.524/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-11-14.524.