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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 November 2008

Published 17 November 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-11-17.530
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट+0-40 िनबंधन सं(cid:28)या

(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555530303030))))

22226666 काित ककाित ककाित ककाित क 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार, , , , 11117777 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2008200820082008 laŒ 7/क0च0आ0-8-03/04का0- 10801

/क0च0आ0-8-03/04का0- 10801

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ——— ladYi 3 vDrwcj 2008 विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के पश्चात्‌ बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान कर तदर्थ रूप से विषयः-विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के पश्चात्‌ बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान कर तदर्थ रूप से विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के पश्चात्‌ बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान कर तदर्थ रूप से कार्यरत्‌ कर्मी के समायोजन के आधार पर नियुक्ति। कार्यरत्‌ कर्मी के समायोजन के आधार पर नियुक्ति। ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा-10 के प्रावधान बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा-10 के प्रावधान बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण के अन्तर्गत विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना की गई थी । राज्य सरकार के द्वारा इस बोर्ड को भंग कर दिया गया ेवा बोर्ड की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रावधान के और बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रावधान के और बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रावधान के में बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मी बोर्ड के भंग होने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में तदर्थ में बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मी बोर्ड के भंग होने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में तदर्थ आलोक में बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मी बोर्ड के भंग होने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में तदर्थ । उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाँच के लिए उक्त (संशोधन) अधिनियम, े अपने वेतनमान्‌ में कार्यरत्‌ हैं। उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाँच के लिए उक्त (संशोधन) अधिनियम, रूप से अपने वेतनमान्‌ में कार्यरत्‌ हैं ं मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना सं0-149 2004 की कंडिका-3(4) में निहित प्रावधान के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना सं0-149 2004 की कंडिका-3(4) में निहित प्रावधान के आलोक मे दिनांक 01.03.05 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई । त्रिसदस्यीय समिति ने जॉंचोपरान्त 30 (तीस) कर्मियों 05 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई । त्रिसदस्यीय समिति ने जॉंचोपरान्त 30 (तीस) कर्मियों 05 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई । त्रिसदस्यीय समिति ने जॉंचोपरान्त 30 (तीस) कर्मियों की नियुक्ति को वैध पाया, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक की नियुक्ति को वैध पाया, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक की नियुक्ति को वैध पाया, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 07 के द्वारा इन कर्मियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ रूप से अपने समकक्ष वेतनमान्‌ में कर्मचारी 07 के द्वारा इन कर्मियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ रूप से अपने समकक्ष वेतनमान्‌ में कर्मचारी 05.11.07 के द्वारा इन कर्मियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ रूप से अपने समकक्ष वेतनमान्‌ में कर्मचारी चयन आयोग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है । चयन आयोग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है ।

2. बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 की धारा-3 बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 की धारा-3 बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 की धारा-3 के उपधारा-4 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने वेतनमान्‌ में तदर्थ रूप से कार्यरत्‌ भंग विद्यालय 4 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने वेतनमान्‌ में तदर्थ रूप से कार्यरत्‌ भंग विद्यालय 4 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने वेतनमान्‌ में तदर्थ रूप से कार्यरत्‌ भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के कर्मियों को मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 05.10.07 के माध्यम सेवा बोर्ड के कर्मियों को मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 05 सेवा बोर्ड के कर्मियों को मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 05 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने निम्न शत्तो र्ं के अधीन उनके नाम के सामने उल्लेखित पदनाम, से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने निम्न शर्त्तों के अधीन उनके नाम के सामने उल्लेखित पदनाम, वेतनमान्‌ तथा उनके द्वारा आयोग में तदर्थ रूप से कार्यरत्‌ होने की तिथि के प्रभाव से बिहार कर्मचारी चयन वेतनमान्‌ तथा उनके द्वारा आयोग में तदर्थ रूप से कार्यरत्‌ होने की तिथि के प्रभाव से बिहार कर्मचारी चयन वेतनमान्‌ तथा उनके द्वारा आयोग में तदर्थ रूप से कार्यरत्‌ होने की तिथि के प्रभाव से बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 17 नव(बर 2008

क्रम स 0 ं मानव संसाधन विकास विभाग के का0आ0सं0-874 दि0-05.10.07 द्वारा अनुशंसित कर्मियों का नाम पदनाम/वेतनमान्‌ (भंग विद्यालय सेवा बोर्ड में) जन्म तिथि बि0क0च0आ0 म जिस रिक्त ं े (गै0सं0घोषित) पद के विरूद्ध समायोजन के आधार पर नियुक्ति किया जाना है (पदनाम एवं व तनमान्‌) े बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्ति की तिथि अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6 7
1. डा0 हीरा लाल सिंह प्रशाखा पदाधिकारी 6500-10500 30.08.52 प्रशाखा पदाधिकारी 6500-10500 19.08.04
2. श्री विजय कुमार झा सहायक 5500-9000 15.01.51 सहायक 5500-9000 19.08.04
3. श्री रामचन्द्र पासवान सहायक 5500-9000 09.01.49 सहायक 5500-9000 19.08.04
4. श्री जुलियस गुड़िया सहायक 5500-9000 01.02.58 सहायक 5500-9000 19.08.04
5. श्री चमरू प्रसाद निराला सहायक 5500-9000 02.07.52 सहायक 5500-9000 19.08.04
6. श्री मिथिलेश चन्द्र मिश्र सहायक 5500-9000 01.01.54 सहायक 5500-9000 19.08.04
7. श्री अरूण कुमार वर्मा सहायक 5500-9000 06.01.54 सहायक 5500-9000 19.08.04
8. श्री शैलेन्द्र कुमार यादव सहायक 5500-9000 18.10.51 सहायक 5500-9000 19.08.04
9. श्री जयप्रकाश उपाध्याय सहायक 5500-9000 11.01.55 सहायक 5500-9000 19.08.04
10. श्री अरविन्द प्रसाद सिंह सहायक 5500-9000 02.06.56 सहायक 5500-9000 19.08.04
11. श्री हरिश्चन्द्र पासवान सहायक 5500-9000 19.10.54 सहायक 5500-9000 19.08.04
12. श्री अरूण कुमार वर्णवाल सहायक 5500-9000 01.01.54 सहायक 5500-9000 19.08.04
13. श्री अशोक कुमार मिश्र सहायक 5500-9000 10.01.58 सहायक 5500-9000 19.08.04
14. श्री योगेन्द्र झा सहायक 5500-9000 21.02.59 सहायक 5500-9000 19.08.04 आयोग द्वारा अभिलेख के अनुसार सही नाम श्री भोगेन्द्र झा बताया गया है
15. श्री अमरेन्द्र प्रसाद निजी सहायक 5500-9000 30.01.47 निजी सहायक 5500-9000 19.08.04 दि0 31.01. 05 को सेवा निवृत्त
16. श्री कन्हैया मिश्र निजी सहायक 5500-9000 17.01.51 निजी सहायक 5500-9000 19.08.04
17. श्री मो0 कासिम अली दिनचर्या लिपिक 4000-6000 01.06.58 दिनचर्या लिपिक 4000-6000 19.08.04
18. श्री जयराम सिंह यादव दिनचर्या लिपिक 4000-6000 26.01.58 दिनचर्या लिपिक 4000-6000 19.08.04
19. श्री अरूण कुमार झा लेखापाल 4000-6000 19.04.63 लेखापाल 4000-6000 19.08.04
20. श्री कमल प्रसाद रोकड़पाल 4000-6000 09.01.52 लेखापाल 4000-6000 19.08.04 इनका मूल पद रोकड़पाल रहेगा। लेखापाल के पद के विरूद्ध वेतन का भुगतान किया जायेगा।
21. श्री अनिल कुमार सिन्हा टंकक 4000-6000 11.05.57 दिनचर्या लिपिक 4000-6000 19.08.04 म ल ू पद ट कक ं रहेगा। दिनचर्या लिपिक क े पद के विरूद्ध वेतन का भुगतान किया जायेगा।
22. श्री कपिलदेव पासवान टंकक 4000-6000 03.08.51 उच्च वर्गीय लिपिक 4000-6000 19.08.04 म ल ू पद ट कक ं का रहेगा। उच्च वर्गीय लिपिक क े पद के विरूद्ध वेतन का भुगतान किया जायेगा।
23. श्री विश्वनाथ प्रसाद आदेशपाल 2550-3200 10.09.60 आदेशपाल 2550-3200 19.08.04
24. श्रीमती मिलन देवी आदेशपाल 2550-3200 12.02.69 आदेशपाल 2550-3200 19.08.04
25. श्री रतन प्रसाद आदेशपाल 2550-3200 10.08.68 आदेशपाल 2550-3200 19.08.04
26. श्री कपिलदेव ठाकुर आदेशपाल 2550-3200 03.01.66 आदेशपाल 2550-3200 19.08.04
27. श्री विष्णुदेव आर्य दफ्तरी 2610-3450 01.03.58 - 19.08.04 क्रमांक 27, 28, 29 एवं 30 क े कर्मियों के व तन े का भुगतान प ूर्व की भॉंति तबतक किया जाता
रहेगा जबतक इन चार कर्मियों के लिए इनके समकक्ष व तनमान्‌ के े पद सृजन करने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है ।
28. श्री रामजी शर्मा रात्रि प्रहरी 2650-3200 03.01.61 - 19.08.04
29. श्री अनिल कुमार सिंह आदेशपाल 2550-3200 24.10.66 - 19.08.04
30. श्रीमती सुशीला देवी आदेशपाल 2550-3200 05.02.71 - 19.08.04
3 (cid:1)बहार गजट, (असाधारण)] 17 नव(बर 2008 4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 17 नव(बर 2008

3. उपर्युक्त क्रमांक-27, 28, 29 एवं 30 के कर्मियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समकक्ष पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण समकक्ष वेतनमान्‌ में चार पद सृजन किये जायेंगे । इन चार कर्मियों के लिए समकक्ष वेतनमान्‌ वाले चार पदों के सृजन करने हेतु प्रस्ताव इस शर्त्त के साथ प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष भेजा जायेगा कि यह पद उनके आयोग में योगदान की तिथि के प्रभाव से सृजित किये जायेंगे तथा उक्त पद तभी तक सृजित रहेंगे जब तक कि वे सेवा निवृत्त नहीं हो जाते या किसी कारणवश वह पद उसके पूर्व रिक्त नहीं हो जाता है । पद सृजन की कार्रवाई पूरी होने तक इन चार कर्मियों को पूर्व की भॉंति उनके वेतनमान्‌ में वेतन का भुगतान किया जाता रहेगा ।

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पद सचिवालय संवर्ग के हैं, जिन पर गैरसंवर्गीय व्यक्तियों का समायोजन किया जा रहा है, इसलिए उक्त पदों पर समायोजन, रिक्त पदों को गैरसंवर्गीय घोषित करते हुए, इस शर्त्त के साथ किया जाता है कि जैसे-जैसे समायोजित कर्मी सेवा निवृत्त होते जायेंगे या किसी अन्य कारणवश पद रिक्त होते जायेंगे वैसे-वैसे पद स्वतः संवर्गीय होते जायेंगे । इस बीच, अर्थात्‌ समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों के सेवारत्‌ रहने की अवधि में, संवर्गीय पदों पर संवर्ग के अन्य कर्मियों की प्रोन्नति यदि बाधित होती है तो उतनी संख्या में अस्थायी छायापद सृजित कर प्रोन्नति दी जायेगी ।

5. उक्त सभी कर्मियों की समायोजन के आधार पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग में दिनांक 19.

08.04 के प्रभाव से किया जा रहा है, जो अंशदायी पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01.09.05 के पूर्व की तिथि ह,ै अतः सभी कर्मी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे ।

6. समायोजन के आधार पर नियुक्त सभी कर्मियों की, नियुक्ति की तिथि (19.08.04) के प्रभाव से, सेवा शर्त्त वही होगी, जो राज्य सरकार के सेवा कर्मियों के लिए विहित है ।

7. समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजनार्थ वर्त्तमान नियुक्ति के पद के साथ नहीं की जायेगी क्योंकि संशोधन अधिनियम में पूर्व सेवा की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं है और भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के कर्मी पूर्व में सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते थे । आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की सूचना एवं जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियॉं सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, हŒ@&vLi"V] सरकार के सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु4ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 530-571+500-ड+0ट+0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 November 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-11-17.530/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-11-17.530.