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/क0च0आ0-8-03/04का0- 10801
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ——— ladYi 3 vDrwcj 2008 विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के पश्चात् बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान कर तदर्थ रूप से विषयः-विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के पश्चात् बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान कर तदर्थ रूप से विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के पश्चात् बिहार कर्मचारी चयन आयोग में योगदान कर तदर्थ रूप से कार्यरत् कर्मी के समायोजन के आधार पर नियुक्ति। कार्यरत् कर्मी के समायोजन के आधार पर नियुक्ति। ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा-10 के प्रावधान बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 की धारा-10 के प्रावधान बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण के अन्तर्गत विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना की गई थी । राज्य सरकार के द्वारा इस बोर्ड को भंग कर दिया गया ेवा बोर्ड की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रावधान के और बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रावधान के और बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रावधान के में बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मी बोर्ड के भंग होने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में तदर्थ में बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मी बोर्ड के भंग होने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में तदर्थ आलोक में बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी कर्मी बोर्ड के भंग होने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में तदर्थ । उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाँच के लिए उक्त (संशोधन) अधिनियम, े अपने वेतनमान् में कार्यरत् हैं। उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाँच के लिए उक्त (संशोधन) अधिनियम, रूप से अपने वेतनमान् में कार्यरत् हैं ं मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना सं0-149 2004 की कंडिका-3(4) में निहित प्रावधान के आलोक में मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना सं0-149 2004 की कंडिका-3(4) में निहित प्रावधान के आलोक मे दिनांक 01.03.05 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई । त्रिसदस्यीय समिति ने जॉंचोपरान्त 30 (तीस) कर्मियों 05 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई । त्रिसदस्यीय समिति ने जॉंचोपरान्त 30 (तीस) कर्मियों 05 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई । त्रिसदस्यीय समिति ने जॉंचोपरान्त 30 (तीस) कर्मियों की नियुक्ति को वैध पाया, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक की नियुक्ति को वैध पाया, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक की नियुक्ति को वैध पाया, जिसके आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 07 के द्वारा इन कर्मियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ रूप से अपने समकक्ष वेतनमान् में कर्मचारी 07 के द्वारा इन कर्मियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ रूप से अपने समकक्ष वेतनमान् में कर्मचारी 05.11.07 के द्वारा इन कर्मियों की बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ रूप से अपने समकक्ष वेतनमान् में कर्मचारी चयन आयोग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है । चयन आयोग में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है ।
2. बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 की धारा-3 बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 की धारा-3 बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2004 की धारा-3 के उपधारा-4 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने वेतनमान् में तदर्थ रूप से कार्यरत् भंग विद्यालय 4 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने वेतनमान् में तदर्थ रूप से कार्यरत् भंग विद्यालय 4 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अपने वेतनमान् में तदर्थ रूप से कार्यरत् भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के कर्मियों को मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 05.10.07 के माध्यम सेवा बोर्ड के कर्मियों को मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 05 सेवा बोर्ड के कर्मियों को मानव संसाधन विकास विभाग के कार्यालय आदेश सं0-874 दिनांक 05 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने निम्न शत्तो र्ं के अधीन उनके नाम के सामने उल्लेखित पदनाम, से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने निम्न शर्त्तों के अधीन उनके नाम के सामने उल्लेखित पदनाम, वेतनमान् तथा उनके द्वारा आयोग में तदर्थ रूप से कार्यरत् होने की तिथि के प्रभाव से बिहार कर्मचारी चयन वेतनमान् तथा उनके द्वारा आयोग में तदर्थ रूप से कार्यरत् होने की तिथि के प्रभाव से बिहार कर्मचारी चयन वेतनमान् तथा उनके द्वारा आयोग में तदर्थ रूप से कार्यरत् होने की तिथि के प्रभाव से बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।2
| क्रम स 0 ं | मानव संसाधन विकास विभाग के का0आ0सं0-874 दि0-05.10.07 द्वारा अनुशंसित कर्मियों का नाम | पदनाम/वेतनमान् (भंग विद्यालय सेवा बोर्ड में) | जन्म तिथि | बि0क0च0आ0 म जिस रिक्त ं े (गै0सं0घोषित) पद के विरूद्ध समायोजन के आधार पर नियुक्ति किया जाना है (पदनाम एवं व तनमान्) े | बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समायोजन के आधार पर नियुक्ति की तिथि | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | डा0 हीरा लाल सिंह | प्रशाखा पदाधिकारी 6500-10500 | 30.08.52 | प्रशाखा पदाधिकारी 6500-10500 | 19.08.04 | |
| 2. | श्री विजय कुमार झा | सहायक 5500-9000 | 15.01.51 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 3. | श्री रामचन्द्र पासवान | सहायक 5500-9000 | 09.01.49 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 4. | श्री जुलियस गुड़िया | सहायक 5500-9000 | 01.02.58 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 5. | श्री चमरू प्रसाद निराला | सहायक 5500-9000 | 02.07.52 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 6. | श्री मिथिलेश चन्द्र मिश्र | सहायक 5500-9000 | 01.01.54 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 7. | श्री अरूण कुमार वर्मा | सहायक 5500-9000 | 06.01.54 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 8. | श्री शैलेन्द्र कुमार यादव | सहायक 5500-9000 | 18.10.51 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 9. | श्री जयप्रकाश उपाध्याय | सहायक 5500-9000 | 11.01.55 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 10. | श्री अरविन्द प्रसाद सिंह | सहायक 5500-9000 | 02.06.56 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 11. | श्री हरिश्चन्द्र पासवान | सहायक 5500-9000 | 19.10.54 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 12. | श्री अरूण कुमार वर्णवाल | सहायक 5500-9000 | 01.01.54 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 13. | श्री अशोक कुमार मिश्र | सहायक 5500-9000 | 10.01.58 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 14. | श्री योगेन्द्र झा | सहायक 5500-9000 | 21.02.59 | सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | आयोग द्वारा अभिलेख के अनुसार सही नाम श्री भोगेन्द्र झा बताया गया है |
| 15. | श्री अमरेन्द्र प्रसाद | निजी सहायक 5500-9000 | 30.01.47 | निजी सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | दि0 31.01. 05 को सेवा निवृत्त |
| 16. | श्री कन्हैया मिश्र | निजी सहायक 5500-9000 | 17.01.51 | निजी सहायक 5500-9000 | 19.08.04 | |
| 17. | श्री मो0 कासिम अली | दिनचर्या लिपिक 4000-6000 | 01.06.58 | दिनचर्या लिपिक 4000-6000 | 19.08.04 | |
| 18. | श्री जयराम सिंह यादव | दिनचर्या लिपिक 4000-6000 | 26.01.58 | दिनचर्या लिपिक 4000-6000 | 19.08.04 | |
| 19. | श्री अरूण कुमार झा | लेखापाल 4000-6000 | 19.04.63 | लेखापाल 4000-6000 | 19.08.04 | |
| 20. | श्री कमल प्रसाद | रोकड़पाल 4000-6000 | 09.01.52 | लेखापाल 4000-6000 | 19.08.04 | इनका मूल पद रोकड़पाल रहेगा। लेखापाल के पद के विरूद्ध वेतन का भुगतान किया जायेगा। |
| 21. | श्री अनिल कुमार सिन्हा | टंकक 4000-6000 | 11.05.57 | दिनचर्या लिपिक 4000-6000 | 19.08.04 | म ल ू पद ट कक ं रहेगा। दिनचर्या लिपिक क े पद के विरूद्ध वेतन का भुगतान किया जायेगा। |
| 22. | श्री कपिलदेव पासवान | टंकक 4000-6000 | 03.08.51 | उच्च वर्गीय लिपिक 4000-6000 | 19.08.04 | म ल ू पद ट कक ं का रहेगा। उच्च वर्गीय लिपिक क े पद के विरूद्ध वेतन का भुगतान किया जायेगा। |
| 23. | श्री विश्वनाथ प्रसाद | आदेशपाल 2550-3200 | 10.09.60 | आदेशपाल 2550-3200 | 19.08.04 | |
| 24. | श्रीमती मिलन देवी | आदेशपाल 2550-3200 | 12.02.69 | आदेशपाल 2550-3200 | 19.08.04 | |
| 25. | श्री रतन प्रसाद | आदेशपाल 2550-3200 | 10.08.68 | आदेशपाल 2550-3200 | 19.08.04 | |
| 26. | श्री कपिलदेव ठाकुर | आदेशपाल 2550-3200 | 03.01.66 | आदेशपाल 2550-3200 | 19.08.04 | |
| 27. | श्री विष्णुदेव आर्य | दफ्तरी 2610-3450 | 01.03.58 | - | 19.08.04 | क्रमांक 27, 28, 29 एवं 30 क े कर्मियों के व तन े का भुगतान प ूर्व की भॉंति तबतक किया जाता |
| रहेगा जबतक इन चार कर्मियों के लिए इनके समकक्ष व तनमान् के े पद सृजन करने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है । | ||||||
| 28. | श्री रामजी शर्मा | रात्रि प्रहरी 2650-3200 | 03.01.61 | - | 19.08.04 | |
| 29. | श्री अनिल कुमार सिंह | आदेशपाल 2550-3200 | 24.10.66 | - | 19.08.04 | |
| 30. | श्रीमती सुशीला देवी | आदेशपाल 2550-3200 | 05.02.71 | - | 19.08.04 |
3. उपर्युक्त क्रमांक-27, 28, 29 एवं 30 के कर्मियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में समकक्ष पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण समकक्ष वेतनमान् में चार पद सृजन किये जायेंगे । इन चार कर्मियों के लिए समकक्ष वेतनमान् वाले चार पदों के सृजन करने हेतु प्रस्ताव इस शर्त्त के साथ प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष भेजा जायेगा कि यह पद उनके आयोग में योगदान की तिथि के प्रभाव से सृजित किये जायेंगे तथा उक्त पद तभी तक सृजित रहेंगे जब तक कि वे सेवा निवृत्त नहीं हो जाते या किसी कारणवश वह पद उसके पूर्व रिक्त नहीं हो जाता है । पद सृजन की कार्रवाई पूरी होने तक इन चार कर्मियों को पूर्व की भॉंति उनके वेतनमान् में वेतन का भुगतान किया जाता रहेगा ।
4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पद सचिवालय संवर्ग के हैं, जिन पर गैरसंवर्गीय व्यक्तियों का समायोजन किया जा रहा है, इसलिए उक्त पदों पर समायोजन, रिक्त पदों को गैरसंवर्गीय घोषित करते हुए, इस शर्त्त के साथ किया जाता है कि जैसे-जैसे समायोजित कर्मी सेवा निवृत्त होते जायेंगे या किसी अन्य कारणवश पद रिक्त होते जायेंगे वैसे-वैसे पद स्वतः संवर्गीय होते जायेंगे । इस बीच, अर्थात् समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों के सेवारत् रहने की अवधि में, संवर्गीय पदों पर संवर्ग के अन्य कर्मियों की प्रोन्नति यदि बाधित होती है तो उतनी संख्या में अस्थायी छायापद सृजित कर प्रोन्नति दी जायेगी ।
5. उक्त सभी कर्मियों की समायोजन के आधार पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग में दिनांक 19.
08.04 के प्रभाव से किया जा रहा है, जो अंशदायी पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01.09.05 के पूर्व की तिथि ह,ै अतः सभी कर्मी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे ।
6. समायोजन के आधार पर नियुक्त सभी कर्मियों की, नियुक्ति की तिथि (19.08.04) के प्रभाव से, सेवा शर्त्त वही होगी, जो राज्य सरकार के सेवा कर्मियों के लिए विहित है ।
7. समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजनार्थ वर्त्तमान नियुक्ति के पद के साथ नहीं की जायेगी क्योंकि संशोधन अधिनियम में पूर्व सेवा की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं है और भंग विद्यालय सेवा बोर्ड के कर्मी पूर्व में सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते थे । आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की सूचना एवं जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियॉं सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, हŒ@&vLi"V] सरकार के सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,