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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 November 2008

Published 17 November 2008

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2008-11-17.531
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:29)या पी0ट+0-40 िनबंधन सं(cid:29)या

(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555533331111))))

22226666 काित!ककाित!ककाित!ककाित!क 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , सोमवारसोमवारसोमवारसोमवार, , , , 11117777 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2008200820082008 dkfeZd ,oa iz'kklfud lq/kkj foHkkx ——— vf/klqpuk,a 27 अक्टूबर, 2008

सं॰-3/एम.-054/08का॰-7020

-054/08का॰-7020—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन -धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन (2) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

14, 2008) की धारा 4 की उप- प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्त्तों के निर्धारणार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्त्तों के निर्धारणार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्त्तों के निर्धारणार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (मुख्य चुनाव पदाधिकारी 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (मुख्य चुनाव पदाधिकारी संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी । की सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी । (2) यह तुरत प्रवृत्त होगी । 2. परिभाषाएँ।- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

परिभाषाएँ।- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में- (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियिम, 2008 (बिहार अधिनियम (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियिम, 2008 (बिहार अधिनियम (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियिम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) ;

(ख) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निव (ख) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ; (ग) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008; (ग) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008; (ग) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008; (घ) 'मुख्य चुनाव पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नाम (घ) 'मुख्य चुनाव पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नाम (घ) 'मुख्य चुनाव पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट मुख्य चुनाव पदाधिकारी ; निर्दिष्ट मुख्य चुनाव पदाधिकारी ;

ें एवं पदो ंके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में (ङ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदो ंके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में (ङ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दा

दिए गए हैं । दिए गए हैं ।

वेतन एवं भत्ते।- मुख्य चुनाव पदाधिकारी ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ते 3. वेतन एवं भत्ते।- मुख्य चुनाव पदाधिकारी ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ते वेतन एवं भत्ते।- मुख्य चुनाव पदाधिकारी ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ते उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य हो । उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य हो । 4. (1) सेवानिवृत्त पदाधिकारी के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट होने पर ऐसा मुख्य चुनाव पदाधिकारी के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट होने पर ऐसा मुख्य चुनाव पदाधिकारी के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट होने पर ऐसा मुख्य चुनाव पदाधिकारी, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था उस पदाधिकारी, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था उस पदाधिकारी, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था उस एँ प्राप्त करने का हकदार होगा जो सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने का हकदार होगा जो सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में मुख्य चुनाव मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में मुख्य चुनाव मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसके वेतन में से मूल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो पदाधिकारी के रूप में उसके वेतन में से मूल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो पदाधिकारी के रूप में उसके वेतन में से मूल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जायेगा तथा वह रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जायेगा तथा वह और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जायेगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ पृथकतः करने का हकदार होगा । अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ पृथकतः करने का हकदार होगा ।(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 17 नव(बर 2008 2 (2) यदि वह उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए की जायेगी। यह प्रावधान कार्यरत पदाधिकारी की मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के मामले में लागू होगा। 5. पंक्ति और स्तर।- मुख्य चुनाव पदाधिकारी की श्रेणी और प्रतिष्ठा उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के अनुरूप अनुमान्य होगी। 6. छुट्‌टी।- मुख्य चुनाव पदाधिकारी निम्नलिखित रूप से छुट्‌टी का हकदार होगा :-

(क) राज्य सरकार में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश। (ख) बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्‌टी, अर्द्धवेतन छुट्‌टी और परिवर्त्तित छुट्‌टी। (ग) बिहार सेवा संहिता के अधीन यथाअनुमान्य असाधारण छुट्‌टी।

7. मकान भाड़ा भत्ता।- मुख्य चुनाव पदाधिकारी, सरकार के नियमों के अंतर्गत मकान भाड़ा भत्ता का हकदार होगा। 8. यात्रा भत्ता।- मुख्य चुनाव पदाधिकारी को ऐसी यात्रा भत्ता अनुमान्य होगी जो यात्रा भत्ता उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य है। 9. इस नियमावली में मुख्य चुनाव पदाधिकारी की जिन सेवा-शर्त्तों के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे वही होगी जो समय-समय पर उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के निमित्त लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरयुग प्रसाद, सरकार के उप-सचिव।

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27 अक्तुबर 2008

सं॰ 3/एम.-054/08का॰-7021—अधिसूचना संख्या॰-7020, दिनांक 27.10.2008 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उसका प्राधि—त पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरयुग प्रसाद, सरकार के उप-सचिव।

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The 27th October 2008

No. 3/M-/054/08Kañ/7020—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section-4 of the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008), the State Government makes the following Rules for determination of Service Conditions of the Chief Election Officer of the State Election Authority:-

1. Short title and Commencement.-(1) These Rules may be called the Bihar State Election Authority (Service Conditions of the Chief Election Officer) Rules, 2008. (2) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.- In these Rules, unless the context otherwise requires-

(a) 'Act' means, the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008); (b) 'Authority' means Bihar State Election Authority; (c) 'Rules' means the Bihar State Election Authority Rules, 2008; (d) 'Chief Election Officer' means the Chief Election Officer nominated under subsection (2) of section 3 of the Act' and

(e) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Salaries and Allowances.- The Chief Election Officer shall be entitled to such pay and allowances as admissible to the officer of the State Government of his rank and status.

4.(1) In the case of nomination of retired officer as Chief Election Officer, such Chief Election Officer shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment, be entitled to draw his pension and retirement benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chief Election Officer, provided that, in such an event his pay as Chief Election Officer shall be reduced by an amount equivalent to the basic pension including any portion of the pension which may have3 (cid:1)बहार गजट, (असाधारण)] 17 नव(बर 2008 been commuted and the pension equivalent to other retirement benefit and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.

(2) If he does not exercise the option specified in subsection (1), he shall count his service as Chief Election Officer for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment. This provision shall be applicable in the case of appointment of working officer as Chief Election Officer.

5. Rank and Status.-The rank and status of the Chief Election Officer shall be admissible according to the office of the State Government of his rank and status.

6. Leave.-The Chief Election Officer shall be entitled to leave as follows:-

(a) Casual Leave as admissible in the State Government. (b) Earned Leave, half pay leave and Commutated leave in accordance with the Bihar Service Code.

(c) Extra ordinary leave under the Bihar Service Code.

7. House Rent Allowance.- The Chief Election Officer shall be entitled to House Rent Allowance as per Government Rules.

8. Travelling Allowance.-The Chief Election Office shall be entitled to Traveling Allowance as admissible to the officer of the State Government of his rank and status.

9. The Conditions of service of the Chief Election Officer for which no express provisions has been made in these Rules shall be such as applicable to the officer of the State Government of his rank and status.

By order of Governor Bihar, SARYUG PRASAD, Deputy Secretary to Government.

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:16)ारा ूकािशत एवं मु4ित।

(cid:1)बहार गजट (असाधारण) 531-571+500-ड+0ट+0पी0।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 November 2008. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2008-11-17.531/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2008-11-17.531.