िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट(0-40 िनबंधन सं(cid:28)या
(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 555533335555))))
22228888 काित ककाित ककाित ककाित क 1930 1930 1930 1930 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 11119999 नव&बनव&बनव&बनव&बरररर 2008200820082008 foÙk foHkkx ——— vf/klwpuk 19 uoEcj 2008
सं॰ 1/प्रो (क॰प्रोग्रामर)-01/2005-9637वि(2)
-01/2005-9637वि(2)—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों ें की नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त्तों को 1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ
का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कर्मिया का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कर्मियों की नियुक्ति एवं उनके सेवा शत्त विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ।-
र्ं) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी। (I) यह नियमावली कम्प्यूटर कार्मिक (नियुक्ति एवं सेवा शत्ते (II) यह तुरत प्रवृत्त होगी
यह नियमावली कम्प्यूटर कार्मिक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में जहां सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
इस नियमावली में जहां सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
ं का संवर्ग ; ं
कार्मिक भी शामिल हैं; तथा
'सरकार' से तात्पर्य है बिहार सरकार ; (I) 'सरकार' से तात्पर्य है बिहार सरकार (II) 'संवर्ग' से तात्पर्य है वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कार्मिको 'संवर्ग' से तात्पर्य है वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कार्मिको (III) 'सदस्य' से तात्पर्य है वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कर्मियों के पद पर नियुक्त कोई 'सदस्य' से तात्पर्य है वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कर्मियों के पद पर नियुक्त कोई 'सदस्य' से तात्पर्य है वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कर्मियों के पद पर नियुक्त कोई कर्मी और इसमें नियमावली गठन के कर्मी और इसमें नियमावली गठन के पूर्व से नियुक्त कार्मिक भी शामिल 'नियुक्ति प्राधिकार' से तात्पर्य है प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग
चव/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग।
(IV) 'नियुक्ति प्राधिकार' से तात्पर्य है प्रधान सि 3. संवर्ग की संरचना।- वित्त विभाग के डाटा कोषांग के क
।- वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कार्मिकों की संवर्गीय
म्प्यूटर कार्मिकों की संवर्गीय संरचना एवं वेतनमान निम्नरूपेण होगी :-
वेतनमान - 5000-8000
(I) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (II) सहायक प्रोग्रामर - ग्रुप 'बी' अराजपत्रित (III) प्रोग्रामर - ग्रुप 'बी' राजपत्रित (IV) प्रणाली विश्लेषक - ग्रुप 'ए' राजपत्रित
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ''ग्रेड सी'' -ग्रुप 'सी' अराजपत्रित वेतनमान - 5000-8000 सहायक प्रोग्रामर - ग्रुप 'बी' अराजपत्रित वेतनमान - 5500-9000 प्रोग्रामर - ग्रुप 'बी' राजपत्रित वेतनमान - 6500-10500 प्रणाली विश्लेषक - ग्रुप 'ए' राजपत्रित वेतनमान - 10000-15200 ।- संवर्ग का अधिकृत बल वह होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा
ो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय। 4. संवर्ग बल।- संवर्ग का अधिकृत बल वह होगा ज 5. संवर्ग में नियुक्ति।- (क) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी'
।- (क) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' के पद पर सीधी नियुक्ति बिहार
के पद पर सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाऐगी। आयोग के माध्यम से की जाऐगी(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 19 नव&बर 2008 2 (ख) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड ''सी'' के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक योग्यता के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पी0जी0डी0सी0ए0 अथवा बी0सी0ए0/बी0एस0सी0(आई0टी0) या उसके समकक्ष होना अनिवार्य होगा।
(ग) प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रील के आधार पर रिक्तियों की गणना करने के बाद अधियाचना 30, अप्रैल तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जायेगी तथा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनोपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी। आयोग की अनुशंसा एक वर्ष के लिए वैद्य मानी जायेगी।
(घ) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विषय का निर्धारण वित्त विभाग की सलाह से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाऐगा।
(ड़) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।
6. परीक्ष्यमान अवधि।- संवर्ग की किसी कोटि में नियुक्त कर्मी की नियुक्ति परीक्ष्यमान रूप में दो वर्षो के लिए की जायेगी तथा विशेष परिस्थिति में अगले एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी ।
7. सम्पुष्टि।- परीक्ष्यमान अवधि में संतोषजनक सेवा पाए जाने के उपरान्त तथा इसके लिए विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी । सम्पुष्टि के पश्चात् परिक्ष्यमान अवधि नियमित सेवा के प्रयोजनार्थ गिनी जायेगी ।
8. विभागीय परीक्षा।- (क) परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त कर्मियों को सेवा- सम्पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।
(ख) विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद द्वारा किया जाऐगा। (ग) विभागीय परीक्षा के लिए विषय का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से राजस्व पर्षद द्वारा किया जाऐगा।
(घ) विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. वरीयता।- संवर्ग की किसी कोटि के कर्मियों की उस कोटि में आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रमांक के अनुसार होगी ।
10. प्रोन्नति।- (1) सहायक प्रोग्रामर के पचास प्रतिशत पद पर प्रोन्नति डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' के योग्य कर्मियों को राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरा होने पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी। (2). (क) सीधी नियुक्ति :- सहायक प्रोग्रामर के 50 प्रतिशत पद पर निर्धारित योग्यताधारी उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। (ख) सहायक प्रोग्रामर के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 (आई0टी0) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ पी0जी0डी0सी0ए0 एवं दो वर्षों के डाटा प्रोसेसिंग के अनुभव का होना अनिवार्य होगा।
(ग) सहायक प्रोग्रामर के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विषय का निर्धारण बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जाऐगा।
(3) (क) विहित कालावधि पूरा करने वाले सहायक प्रोग्रामर को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोग्रामर के पचास प्रतिशत पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। (ख) प्रोग्रामर के पचास प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा सकेेगी
(ग) प्रोग्रामर के पद पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति की योग्यता डिग्री इन कम्प्यूटर साईंस एवं इंजिनियरिंग तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (आई0टी0) के साथ तीन वर्षों का डाटा प्रोसेसिंग का अनुभव अनिवार्य होगा। (घ) प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु विषय का निर्धारण ''बिहार लोक सेवा आयोग'' द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जाऐगा।
(4) (क) विहित कालावधि पूरा करने वाले प्रोग्रामर को योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर प्रणाली विश्लेषक के पद पर प्रोन्नति दी जाऐगी। प्रणाली विश्लेषक के पद के लिये निर्धारित योग्यता, प्रोग्रामर के पद के लिये निर्धारित योग्यता के समान अर्थात् ''डिग्री इन कम्प्यूटर साईस एवं इंजिनियरिंग अथवा एम0सी0ए0 के साथ तीन वर्षों का डाटा प्रोसेसिंग का अनुभव'' होगा।
(ख) प्रणाली विश्लेषक का पद मात्र प्रोन्नति द्वारा ही भरा जायेगा। (ग) प्रोन्नति हेतु कालावधि - संवर्ग के किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।
11. आरक्षण।- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू आरक्षण नियम इस संवर्ग पर भी लागू होगा। 12. (क) सेवा से संबंधित अन्य शर्तें जिनका इस नियमावली में पावधान नही किया गया है, राज्य सरकार के कर्मियों पर लागू होनेवाले अन्य नियमावलियों के अनुसार होंगी।
(ख) सेवा संबंधी किसी मामले में कठिनाई होने पर नियम शिथिल करने की शक्ति वित्त विभाग को होगी।3 (cid:1)बहार गजट, (असाधारण)] 19 नव&बर 2008 13. निरसन एवं व्यावृत्ति।- नियमावली अधिसूचित होने के पूर्व संवर्ग के संबंध में की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई समझी जाएगी तथा एतद् संबंधी पूर्व के सभी नियम/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ए॰ के॰ चौघरी, सरकार के उप-सचिव ।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,