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सं0 1839-जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.2002, पत्रांक 1337 दिनांक 21.03.03 एवं पत्रांक 1117 दिनांक 07.05.05 के आलोक में जिला पदाधिकारी- सह- अध्यक्ष अनुकम्पा समिति मोतीहारी का ज्ञापांक 347 दिनांक 12.05.08 द्वारा स्व0 महेष चन्द्रा, कनीय अभियंता, ग्रामीण विभाग विषेष प्रमंडल- 2, मोतीहारी सम्प्रति मुख्यालय प्रमंडल (उत्तर बिहार)- 1, ग्रामीण कार्य विभाग पटना के पत्नी श्रीमती निर्मला देवी को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग- 3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुषंसा है, श्रीमती निर्मला देवी को निम्नवर्गीय लिपिक के तहत (प0 लि0) के पद पर वेतनमान 3050-4590/- रू0 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता हैै। श्रीमति देवी को आदेष दिया जाता है कि मुख्यालय प्रमंडल (उत्तर बिहार)- 1, मुख्य अभियंता- 3 से संबंद्ध ग्रामीण कार्य विभाग पटना में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के बिरूद्ध पत्र निर्गत की तिथि के एक माह के अंदर हर हालत में अपना योगदान दे देंगे अन्यथा आप की नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं संबंधित वरीयता के लिये उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 3. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में देना होगा।
4. अगर श्रीमती देवी की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुयी हो तो उसे अग्रगणित कर दिया जायेगा।
5. स्व0 महेष चन्द्रा के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्रीमती देवी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्णतः तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनके उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेष सरकार दे सकती हैै।
6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों को मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।2 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 21 uoEcj 2008 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्त पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कारवाई की जायेगी।
9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्य में निष्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिये किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
10. इन्हें छः माह के अंदर टंकण/कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 11. शादी-विवाह के अवसर पर किसी प्रकार का देहज न लेने एवं न देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उप सचिव, वित्त विभाग का पत्र संख्या 1964, दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक- 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्य कर्मियों के लिये अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।
विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग उप-भाग- 3, पटना
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आदेश
17 नवम्बर 2008
सं0 2180-जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष जिला अनपुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-1069/स्था0 दिनांक-27.09.2008 द्वारा श्री ओम प्रकाष पुत्र स्व0 रामाधार ठाकुर, भूतपूर्व अनुसेवक ग्रामीण विकास विषेष प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 मुजफ्फरपुर को वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने की अनुषंसा प्राप्त है । अतः जल संसाधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-124/सी0 दिनांक-04.06.02, पत्रांक-1337 दिनांक-21.03.03 एवं पत्रांक-1117 दिनांक-07.05.03 के आलोक में श्री ओम प्रकाष को वर्ग-3 पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान् 3050-4590/- रु0 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति की जाती है । इन्हें आदेष दिया जाता है कि वे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 समस्तीपुर में अपना योगदान पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देदें । 2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं सम्बंधित वरीयता सूची के लिए इनकी मान्यता नहीं दी जायेगी । 3. स्व0 रामाधार ठाकुर, भूतपूर्व अनुसेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री ओम प्रकाष पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा । जिसके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी । इसके अलावा उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेष सरकार दे सकती है । 4. अगर श्री ओम प्रकाष की नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित को अग्रणित कर दिया जायेगा ।
5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में समर्पित करना होगा ।
6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्मतिथि से सम्बंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों का भरण-पोषण से सम्बंधित प्रमाण पत्र मूल में सम्बंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जाँच के पश्चात् हीं योगदान स्वीकार किया जायेगा । इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देंगें ।
7. योगदान करते समय या योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
8. इन्हें शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने एवं न देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र योगदान के वक्त प्रस्तुत करना होगा ।
9. उपसचिव वित विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1964 दिनांक-31.08.05 के आलोक में 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियोें के लिए अंषदायी पेंषन लागू होगा ।
विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग उप-भाग- 3, पटना।
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(cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 21 uoEcj 2008 3आदेश
17 नवम्बर 2008
सं0 2179-जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष लखीसराय अनुकम्पा समिति के ज्ञापांक 507/स्था0 दिनांक-26.
09.08 द्वारा श्री अजय कुमार, पुत्र स्व0 सीता देवी अनुसेविका ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल लखीसराय सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल लखीसराय को वर्ग चार (अनुसेवक) के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा प्राप्त है। अतः जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 124/सी0 दिनांक-04.06.02, पत्रांक 1337 दिनांक-12.03.03 एवं पत्रांक 1117 दिनांक-07.05.03 के आलोक में श्री अजय कुमार को वर्ग- 4 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान 2550-53-2660-60-3200/- रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भते सहित नियुक्ति की जाती है। इन्हें आदेश दिया जाता है कि वे मुख्याल प्रमंडल (उत्तर बिहार)-1 ग्रा0 कार्य विभाग पटना के अधीन अनुसेवक के रिक्त पद के विरूद्ध पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान दें दे। 2. इनकी नियुक्ति पुर्णतः अस्थाई है एवं सम्बधित वरियता सूची के लिए इनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 3. स्व0 मो0 सीता देवी अनुसेविका के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री अजय कुमार पर होगी। उत्तर दायित्व का निर्वाह पूरी तत्परतत के साथ नही करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा। जिसके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा इनके उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। 4. अगर श्री अजय कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित को अग्रणित कर दिया जायेगा। 5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्स का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में समर्पित करना होगा। 6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र वास्तविक जन्म तिथि से सम्बधित प्रमाण पत्र मूल में सम्बधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जाँच के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायगा। इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देगें। 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार के यात्रा भत्ता देय नहीं है। 8. इन्हें शादी विवाह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने एवं न देने के सम्बध में घोषणा पत्र योगदान के वक्त प्रस्तुत करना होगा। 9. उप सचिव वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 1964 दिनांक 31.08.05 के आलोक में 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन लागू होगी।
विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग उप-भाग- 3, पटना।
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आदेश
20 नवम्बर 2008
सं0 2224-जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष अनुकम्पा समिति बक्सर के ज्ञापांक-937/स्था0 दिनांक-22.09.
08 द्वारा श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 मधुसुदन प्रसाद, भूतपूर्व अनुसेवक ग्रामीण विकास विषेष प्रमंडल-2 बक्सर सम्प्रति मुख्यालय प्रमंडल (दक्षिण बिहार)-1 ग्रामीण कार्य विभाग को वर्ग '4' (चार) के पद नियुक्त करने की अनुषंसा प्राप्त है । अतः जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-124/सी0 दिनांक-04.06.02, पत्रांक-1337 दिनांक-21.03.03 एवं पत्रांक-1117 दिनांक-07.05.03 के आलोक में श्री अनिल कुमार को वर्ग '4' (चार) के पद पर वेतनमान् 2250-55-2660-60-3200/- रु0 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति की जाती है । इन्हें आदेष दिया जाता है कि वे कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय प्रमंडल (दक्षिण बिहार)-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना में अनुसेवक के रिक्त पद पर पत्र निर्गत के एक माह के अन्दर अपना योगदान देंदे । 2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं सम्बंधित वरीयता सूची के लिए इनकी मान्यता नहीं की जायेगी । 3. स्व0 मधुसुन प्रसाद, भूतपूर्व अनुसेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री अनिल कुमार पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । जिसके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी । इसके अलावा उपलब्धियों का एक अंष मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेष सरकार दे सकती है । 4. अगर इनकी नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित को अग्रणित कर दिया जायेगा । 5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में समर्पित करना होगा ।4 (cid:18)बहार गजट, (असाधारण)] 21 uoEcj 2008 6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से सम्बंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितोें का भरण-पोषण से सम्बंधित प्रमाण पत्र मूल में सम्बंधित पदाधिकारी क.े समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जाँच के पश्चात् हीं योगदान स्वीकार किया जायेगा। इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देंगे। 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 8. इन्हें शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार के दहेज न लेने एवं न देने के संबंध में घोषणा पत्र योगदान के वक्त प्रस्तुत करना होगा। 9. उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1964 दिनांक-31.08.05 के आलोक में 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंषदायी पेंषन लागू होगा।
विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग उप-भाग- 3, पटना।
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आदेश
20 नवम्बर 2008
सं0 2223-जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष अनुकम्पा समिति बक्सर के ज्ञापांक-937/स्था0 दिनांक-22.09.
08 द्वारा श्री बीर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 वकील सिंह भूतपूर्व कोषरक्षक ग्रामिण विकास विषेष प्रमंडल-2 बक्सर को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग तीन के पद पर नियुक्त करने की अनुषंसा प्राप्त है । अतएव जल संसाधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांंक-124/सी0 दिनांक-04.06.02, पत्रांक-1337 दिनांक-21.03.03 एवं पत्रांक-1117 दिनांक-07. 05.03 के आलोक में श्री बीर बहादुर सिंह को वर्ग तीन निम्नवर्गीय लिपिक (पत्राचार लिपिक) के रिक्त पद पर वेतनमान् 3050-4590/- रु0 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति की जाती है । इन्हें आदेष दिया जाता है कि वे ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 आरा में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देंदे । 2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं सम्बंधित वरीयता सूची के लिए इनकी मान्यता नहीं की जायेगी । 3. स्व0 वकील सिंह, भूतपूर्व कोषरक्षक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री बीर बहादुर सिंह पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके अलावा उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी और उपलब्धियों का एक हिस्सा (अंष) मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेष सरकार दे सकती है । 4. अगर श्री बीर बहादुर सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरश्रित को अग्रणित कर दिया जायेगा । 5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में समर्पित करना होगा । 6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से सम्बंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितोें का भरण-पोषण से सम्बंधित प्रमाण पत्र मूल में सम्बंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जाँच के पश्चात् हीं योगदान स्वीकार किया जायेगा । इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देंगे । 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 8. इन्हें शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार के दहेज न लेने एवं न देने के संबंध में घोषणा पत्र योगदान के वक्त प्रस्तुत करना होगा । 9. उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1964 दिनांक-31.08.05 के आलोक में 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंषदायी पेंषन लागू होगा ।
विष्वनाथ चौधरी, मुख्य अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग उप-भाग- 3, पटना।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 539-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।